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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 25, Part Part 1, 19 June 2020

Published 19 June 2020

Type
Ordinary
Gazette no.
25
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2020-06-19.25.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदे श शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 19 जून 2020- ज्येष्ठ 29, शक 1942

विषय-सूची

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.- (क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,

(3 ) संसद्में पुरःस्थापित विधेयक,

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासत के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3 ) संसद्के अधिनियम,

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 3 मार्च 2020

क्र. ई- 1-49-2020-5-एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

तालिका

क्र.

नवीन पदस्थापना

अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4)

(1)

(2)

(3).

1.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन श्री विशेष गढ़पाले ( 2008 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल.

2521

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020.

2522

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2020

(3)

(2)

(1)

2

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल.

श्री अनय द्विवेदी ( 2010 ) , अपर आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर.

(4)

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

( 2 ) उपरोक्तानुसार श्री अनय द्विवेदी द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री फैज अहमद किदवई , भाप्रसे ( 1996 ) , प्रमुख सचिव , मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग तथा वि.क.अ.- सह- आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई- 1-63-2020-5-एक.- श्री कृष्णदेव त्रिपाठी , भाप्रसे (2012) , अपर कलेक्टर , जिला होशंगाबाद को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश पदस्थ किया जाता है तथा उन्हें पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग ( केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए ) भी घोषित किया जाता है.

क्र. ई- 1-70-2020-5- एक. श्री अजीत कुमार, भाप्रसे ( 2002 ) , संचालक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई- 1-325-2006-5- एक.- भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 13017-15-2006 - AIS - ( I) , दिनांक 7 जून 2010 द्वारा श्री मोहन लाल मीना, भाप्रसे ( MT: 2001 ) की सेवाएं 3 वर्ष के लिए अंतः संवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर मणिपुर- त्रिपुरा संवर्ग से मध्यप्रदेश संवर्ग को सौंपी गई थी.

(2) भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 1317-15-2006 - AIS-I ( Pt . ) दिनांक 31 जनवरी , 2019 द्वारा श्री मोहन लाल मीना की सेवाएं तत्काल उनके मूल संवर्ग मणिपुर- त्रिपुरा संवर्ग को लौटाने के निर्देश दिये थे , के अनुक्रम में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 06 फरवरी 2019 द्वारा श्री मोहन लाल मीना, भ्राप्रसे ( MT: 2001 ) को उनके मूल संवर्ग मणिपुर -त्रिपुरा में कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त किया गया.

(3 ) श्री मोहन लाल मीना , भाप्रसे ( MT: 2001 ) द्वारा माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक, खण्डपीठ, जबलपुर में दायर विचाराधीन प्रकरण C. P. No. 84/2019 में अंतरिम आदेश दिनांक 24 फरवरी 2020 पारित किया गया है जिसका operative अंश इस प्रकार हैं:- "We have considered the matter and direct both the respondent- contemners that petitioner should be allowed to join duty immediately and report compliance within 10 days . Futher , respondent- contemner No. 1 should ensure that the petitioner continus to get his salary every month . " उपरोक्त आदेश के अनुपालन में श्री मोहन लाल मीना, भाप्रसे ( MT: 2001 ) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , मध्यप्रदेश मंत्रालय पदस्थ किया जाता है .

(4) उपरोक्तानुसार श्री मोहन लाल मीना द्वारा विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली , 2016 के नियमों के अन्तर्गत विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , मध्यप्रदेश मंत्रालय के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के अंसवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

भोपाल , दिनांक 4 मार्च 2020

क्र. ई - 1-68-2020-5- एक. सुश्री सोनिया मीना , भाप्रसे (2013) , अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अपर संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड तथा उससचिव , मध्यप्रदेश शासन , पर्यटन विभाग पदस्थ किया जाता है .

(2) उपरोक्तानुसार सुश्री सोनिया मीना द्वारा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन ) नियमावली, 2016 के नियमों के अन्तर्गत अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन के अंसवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है .

भाग 1 ]

2523

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2020

भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2020

क्र. ई - 1-72-2020-5- एक.- श्री एम . गोपाल रेड्डी, भाप्रसे (1985 ) , उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड एवं वि.क.अ. सह- सदस्य ( पुनर्वास ) , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से विशेष कर्तयस्थ अधिकारी , मुख्य सचिव कार्यालय पदस्थ किया जाता है. इसके साथ - साथ श्री रेड्डी उपरोक्त प्रभार का कार्य पूर्ववत् संपादित करते रहेंगे.

क्र. ई- 5-992 - आयएएस- लीव-5-एक. ( 1 ) श्री रवि डफरिया, आयएएस. , अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को दिनांक 27 जनवरी से 22 फरवरी 2020 तक, सत्ताईस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्तअवकाश के साथ दिनांक 23 फरवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) अवकाशकाल में श्री रवि डफरिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवि डफरिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 9 मार्च 2020

क्र. ई - 1-59-2020-5- एक. श्रीमती अरूणा गुप्ता, भाप्रसे (2004) , संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास , भोपाल एवं संचालक, एम. पी . स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी, भोपाल तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से वि.क.अ. - सह- सचिव, लोकायुक्त मध्यप्रदेश के पद पर पदस्थ किया जाता है.

(2 ) उपरोक्तानुसार श्रीमती अरूणा गुप्ता द्वारा वि.क.अ. - सह- सचिव, लोकायुक्त मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन , भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली , 2016 के नियमों के अन्तर्गत वि.क.अ.-सह- सचिव, लोकायुक्त मध्यप्रदेश के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन के असंवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

भोपाल , दिनांक 11 मार्च 2020

क्र. ई- 1-76-2020-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

नवीन पदस्थापना क्र.

अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

(3) (2)

(1)

कलेक्टर, जिला नीमच.

1. श्री जितेन्द्र सिंह राजे ( सिक्किम-2007 ) , कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन ( एप्को ) तथा उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं सहायक सलाहकार, राज्य योजना आयोग (अतिरिक्त प्रभार) .

2. श्री एस. विश्वनाथन ( 2008 ) , कलेक्टर, जिला हरदा.

कलेक्टर, जिला गुना.

कलेक्टर, जिला ग्वालियर.

3. श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ( 2010 ) , कलेक्टर, जिला विदिशा.

उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन.

4. श्री अनुराग चौधरी (2010) , कलेक्टर, जिला ग्वालियर.

उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन.

5. श्री भास्कर लक्षकार ( 2010 ) , कलेक्टर, जिला गुना.

कलेक्टर, जिला विदिशा.

6. डॉ. पंकज जैन ( 2012 ) , संचालक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम, भोपाल.

कलेक्टर, जिला हरदा.

7. श्री अनुराग वर्मा (2012 ) , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.

क्र. ई- 1-77-2020-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

नवीन पदस्थापना क्र.

अधिकारी का नाम एवं

वर्तमान पदस्थापना

(1)

(2)

(3)

अनुविभागीय अधिकारी 1. सुश्री जयति सिंह ( 2016 ) ,

(राजस्व) , डबरा , जिला ग्वालियर .

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मुरार, जिला ग्वालियर.

2524

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2020

(1)

(2)

(3) 2. सुश्री अंकिता धाकरे ( 2017 ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सबलगढ़ , जिला मुरैना. अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , राहतगढ़ , जिला सागर .

क्र. ई- 1-78-2020-5- एक.- श्री अजय सिंह गंगवार, भाप्रसे (2004) , कलेक्टर , नीमच को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से कमिश्नर, सागर संभाग , सागर पदस्थ किया जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार श्री अजय सिंह गंगवार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर सुश्री प्रीति मैथिल , भाप्रसे ( 2009 ) , कलेक्टर, जिला सागर तथा कमिश्नर, सागर संभाग , सागर ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल कमिश्नर, सागर संभाग , सागर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी .

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2020

क्र. ई - 1-79-2020-5- एक. श्री साकेत मालवीय, भाप्रसे (2014) , अपर कलेक्टर, जिला बैतूल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, अपर कलेक्टर , जिला कटनी पदस्थ किया जाता है.

(2 ) उपरोक्तानुसार श्री साकेत मालवीय द्वारा अपर कलेक्टर, जिला कटनी का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली, 2016 के नियमों के अंतर्गत अपर कलेक्टर, जिला कटनी के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधि रंजन मोहन्ती, मुख्य सचिव.

भोपाल , दिनांक 7 मार्च 2020

क्र. ई - 5-990 - आयएएस- लीव -5- एक. ( 1 ) श्री अजय कुमार शर्मा, भाप्रसे ( 2005 ) , संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश भोपाल तथा पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , विधि एवं विधायी कार्य विभाग ( केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिये ) को दिनांक 23 से 30 मार्च 2020 तक , आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजय कुमार शर्मा , भाप्रसे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश भोपाल तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग ( केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिये ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री अजय कुमार शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय कुमार शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2020

क्र. ई- 5-816- आयएएस- लीव-5 - एक. - श्री संजीव सिंह , आयएएस. , संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश को समसंख्यक आदेश दिनांक 28 जनवरी 2020 द्वारा दिनांक 3 से 9 अप्रैल 2020 तक, सात दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था , एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

क्र. ई - 5-865 - आयएएस- लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्री व्ही. किरण गोपाल , आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर को दिनांक 12 से 18 मार्च 2020 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10 मार्च 2020 के सार्वजनिक अवकाश एवं दिनांक 11 मार्च 2020 के स्थानीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही . किरण गोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री व्ही. किरण गोपाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही. किरण गोपाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-1021 - आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्री हर्ष सिंह, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, श्योपुर को दिनांक 24 से 29 फरवरी 2020 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री हर्ष सिंह , भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, श्योपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 3) अवकाशकाल में श्री हर्ष सिंह, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हर्ष सिंह, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीप्ति गौड़ मुकर्जी, प्रमुख सचिव ( कार्मिक ) .

भाग 1 ]

2525

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2020

भोपाल, दिनांक 28 मई 2020

क्र. एफ- 5-01-2017 - एक ( 1 ) . - उच्च न्यायालय , न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्तें ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल , माननीय न्यायाधिपति श्रीमती अंजुली पालो, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार कम्युटेड अवकाश स्वीकृत करते हैं:-

अ. क्र.

अभियुक्ति

कुल दिन

अवकाश अवधि

अवकाश का प्रकार

(3) (4)

(5) (1)

(2)

02

01 दिनांक 19 फरवरी से 20 फरवरी 2020 तक.

पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रंजना पाटने , अवर सचिव.

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 2 जून 2020

क्र. एफ 1 (ए) 20-2006- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री आई.पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक समन्वय, अअवि, पु. मु. , भोपाल 24 मार्च से 2 मई 2020 तक, चालीस दिवस लघुकृत/ परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2 ) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से अस्सी दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री आई.पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 3 जून 2020

क्र. एफ-1 (ए)4-2012-ब-2- दो. राज्य शासन , श्री निमिष अग्रवाल , भापुसे, सेनानी , 10 वीं वाहिनी विसबल , सागर को दिनांक 20 मई से 3 जून 2020 तक, पन्द्रह दिवस पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री निमिष अग्रवाल , भापुसे, (2014) को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सेनानी , 10वीं वाहिनी विसबल, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 3) अवकाशकाल में श्री निमिष अग्रवाल, भापुसे , ( 2014) को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निमिष अग्रवाल, भापुसे, ( 2014) उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी , अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 4 जून 2020

फा. क्र . 1439-2020- इक्कीस- ब- ( एक ) .- राज्य शासन , एतद्वारा , उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री सुरेश सिंह, 21 वें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये जाने हेतु कार्यालय , कल्याण आयुक्त भोपाल गैस पीड़ित , भोपाल की स्थापना पर अस्थायी रूप से अतिरिक्त कल्याण आयुक्त के पद पर आगामी आदेश होने तक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कार्यालय कल्याण आयुक्त भोपाल गैस पीड़ित भोपाल को सौंपता है.

फा. क्र. 1447- इक्कीस- ब-( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री मुकेश गुप्ता, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 के अतिरिक्त न्यायाधीश , प्रथम श्रेणी , सीधी की सेवायें श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय , सीधी के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर श्रम विभाग को सौंपता है.

पंजी क्र. 1450-2020- इक्कीस- ब-( एक ) .- राज्य शासन, एतद्वारा , श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय , सीधी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ न्यायिक सेवा के अधिकारी की सेवाएं उनके कार्य सौंपने के दिनांक से वापस कर मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है .

भोपाल, दिनांक 9 जून 2020

फा. क्र. 1448-2020- इक्कीस- ब( एक) .- राज्य शासन , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक [ भाग 1 2526

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2020

भोपाल, दिनांक 10 जून 2020 सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारी को एतद्वारा , उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है : -

क्र.

नवीन पदस्थापना

न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

(3)

(2)

(1)

1 श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा, षष्टम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा.

पंजी क्र. 1400-2020-इक्कीस- ब ( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर की स्थापना पर प्रतिनुियक्ति पर विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर की हैसियत से उच्चतर न्यायकि सेवा के अधिकारी श्री अभिषेक गौर, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुधनी जिला सीहोर की सेवाएं, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा , माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है.

पंजी क्र . 1531-2020- इक्कीस ब( एक) . - राज्य शासन , एतद्वारा , आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश, भोपाल में विधि सलाहकार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री पदमचंद गुप्ता की सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है .

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रतलाम की हैसियत से श्री अनिल कुमार भाटिया के स्थान पर. श्री मिश्रा वर्तमान पदस्थापना के साथ- साथ कुटुम्ब न्यायालय , झाबुआ का समवर्ती प्रभार (concurrent charge) भी संभालेंगे एवं इस हेतु वे प्रत्येक माह में एक सप्ताह के लिए कुटुम्ब न्यायालय , झाबुआ में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.

पंजी क्र . 1532-2020- इक्कीस ब ( एक ) .- राज्य शासन , एतद्वारा , रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण, भोपाल में रजिस्ट्रार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्चतर न्यायकि सेवा के अधिकारी श्री राम प्रसाद सोनकर की सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है .

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

भोपाल, दिनांक 11 जून 2020

फा. क्र. 2378 - इक्कीस- ब( दो ) .- राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर के आदेश क्र. 508- गोपनीय- 2020- II- 2-9-97, दिनांक 26 मई 2020 द्वारा मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में कार्यरत् निम्नानुसार न्यायिक अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक पदस्थ किये जाने संबंधी आदेश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है:-

पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी नाम

क्र.

कहां से (3)

कहां को (4)

(5)

(2)

(1)

सागर

1

इंदौर

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , सागर की हैसियत से श्रीमती विधि सक्सेना के स्थान पर .

श्री तनवीर अहमद खान, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर.

बालाघाट

सागर

2 श्री राम विलास गुप्ता, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर .

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , बालाघाट की हैसियत से श्री आनंद प्रिय राहुल के स्थान पर.

3

वैढ़न (सिंगरौली)

वैढ़न ( सिंगरौली )

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , वैढ़न ( सिंगरौली ) की हैसियत से श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के स्थान पर .

श्री सुरेन्द्र मेश्राम, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैढ़न (सिंगरौली ) .

4

विदिशा

विदिशा

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विदिशा की हैसियत से श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौर के स्थान पर.

श्री प्रशांत कुमार, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

2527

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जून 2020

भाग 1 ]

महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 16 मार्च 2020

क्र. एफ-9-1-2016- पचास- 1.- मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1995 ( क्रमांक 20 सन् 1996 ) की धारा 3 की उपधारा (2 ) ( क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , श्रीमती शोभा ओझा, 1 , कंचन बाग , मेन रोड, इन्दौर , मध्यप्रदेश को मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करता है.

(2 ) श्रीमती शोभा ओझा का मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल इस अधिसूचना जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि तक रहेगा.

भोपाल, दिनांक 17 मार्च 2020

क्र. एफ-9-1-2016- पचास- 1.- मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1995 ( क्रमांक 20 सन् 1996 ) की धारा 3 की उपधारा (2) ( ख ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग में निम्नलिखित को सदस्य नियुक्त किया जाता है:-

( 1 ) श्रीमती नीना सिंह, बी-166, शाहपुरा, भोपाल , मध्यप्रदेश (2 ) श्रीमती जमुना मरावी , म. नं. 3294 , सुदर्शन वार्ड, गनेशगंज रांझी, जबलपुर, मध्यप्रदेश.

(3 ) डॉ. शशि राजपूत, 16 , आम्रपाली इंक्लेव , चूना भट्टी , कोलार रोड, भोपाल, मध्यप्रदेश.

(4) श्रीमती संगीता शर्मा, बी-2 , टेबल बे, ऑशिमा माल के पास, होशंगाबाद रोड, भोपाल, मध्यप्रदेश.

( 5 ) श्रीमती शर्मिला एस . मोयदे, 44 जवाहर मार्ग , मंडलेश्वर तह. महेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश.

2. उक्त सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि या वर्तमान आयोग का कार्यकाल की अवधि तक जो भी पहले हो, तक रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. के ठाकुर , उपसचिव.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 11 मई 2020

क्र. एफ- 2-11-2004 - एस.एण्ड.टी.-इकतालीस.- राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के सेवा भर्ती के नियम, 2013 के प्रावधान के अन्तर्गत डॉ. (प्रो. ) अनिल कोठारी, डायरेक्टर, सेण्टर फॉर यूनिवर्सिटी प्लेसमेण्ट, ट्रेनिंग एण्ड कॉर्पोरेट अफेयर्स, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय , भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेशपर्यन्त महानिदेशक, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, भोपाल के पद पर नियुक्त करता है. प्रतिनियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक् से जारी की जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रमोद कुमार शुक्ला, उपसचिव.

ऊर्जा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 26 मई 2020

क्र. 3198 -एफ- 3-7-2012 - तेरह. - राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 58 ( ई ) के प्रावधानों के अन्तर्गत श्री मंजीत सिंह , संचालक ( वाणिज्य ) , मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमि. का चयन किये जाने के फलस्वरूप उन्हें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 58 ( जी ) ( i ) के प्रावधान के अंतर्गत मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के प्रबंध संचालक के पद पर आदेश जारी करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिये नियुक्त करता है. यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर रिट याचिका क्रमांक 21381/2017 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय दुबे , प्रमुख सचिव.

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 मई 2020

क्र. एफ- 2-11-2010- साठ.- राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के मेमोरेन्डम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के उपबंध 72 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री मनु श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के स्थान पर श्री संजय दुबे, प्रमुख सचिव , नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग को आगामी आदेश तक मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम, लिमिटेड के संचालक मंडल में संचालक नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश कुमार कौल , अवर सचिव.

2528

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2020

नर्मदा घाटी विकास विभाग

वल्लभ भवन- III , डी विंग , प्रथम तल , मंत्रालय, भोपाल भोपाल, दिनांक 9 जून 2020

क्र. एफ- 31-12-2020- सत्ताईस एक. मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 की धारा 4 के अन्तर्गत जल उपभोक्ता संथाओं का गठन किया गया है. मूल अधिनियम की धारा 4 ( 3 ) में जल उपभोक्ता संथाओं का कार्यकाल छः वर्ष नियत किया गया था.

2. मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 1305-17 - इक्तीस अ-( प्रा. ) , दिनांक 23 जनवरी 2020 द्वारा मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 में संशोधन करते हुए, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी ( द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019 प्रकाशित किये गये हैं. संशोधित अधिनियम की धारा 4 ( 6 ) में जल उपभोक्ता संथाओं के अध्यक्ष एवं सदस्यों की कालावधि पांच वर्ष नियत की गई है .

3. विभाग के अधीन वर्तमान में जल उपभोक्ता संथाओं के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल छः वर्ष है जबकि वर्ष 2020 में हुए संशोधन अनुसार यह कालावधि पांच वर्ष कर दी गई है . जल संसाधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 32-18-2020-21- मध्यम- इकतीस-24 , दिनांक 6 मार्च 2020 में सभी विद्यमान जल उपभोक्ता संथाओं को तत्काल प्रभाव से विघटित किया गया है.

4. अतः, राजपत्र दिनांक 23 जनवरी 2020 सहपठित राजपत्र दिनांक 6 मार्च 2020 में किये गये संशोधन के अनुक्रम में राज्य शासन एतद्वाराः-

( अ ) मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 की धारा 41 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभाग के अधीन गठित ऐसी जल उपभोक्ता संथायें जिनकी कालावधि इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि को समाप्त नहीं हुई है, को विघटित करते हुए नवीन जल उपभोक्ता संथाओं का निर्वाचन/गठन होने तक, जल उपभोक्ता संथाओं को सौंपे गये कृत्यों के निर्वहन के लिए मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 की धारा 21 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी/सहायक यंत्री ( मैदानी ) को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करता है .

( ब) मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम , 1999 की धारा 41 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभाग के अधीन गठित ऐसी जल उपभोक्ता संथायें जिनका कि कार्यकाल इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक के पूर्व समाप्त हो गया है , उनके नवीन निर्वाचन/ गठन होने तक जल उपभोक्ता संथाओं को सौंपे गये कृत्यों के निर्वहन के लिये मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 की धारा 21 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी/सहायक यंत्री ( मैदानी ) को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रतिभा ढोरे, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश भोपाल " कचनार " पर्यावरण परिसर, ई -5 , अरेरा कालोनी, भोपाल-462 016

भोपाल, दिनांक 8 जून 2020

सूचना

क्र. 3038 - अमृत- वि.यो. नग्रानि- 2020.-मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 6 मार्च 2020 को प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 18 के अन्तर्गत भोपाल विकास योजना ( प्रारूप ) 2031 पर आपत्ति या सुझाव 30 दिवस में आंमत्रित किये गये हैं.

कोविड-19 महामारी के कारण राज्य शासन द्वारा चरणवार घोषित लॉकडाउन की अवधि में आमजनों की सामान्य गतिविधियां प्रतिबंधित हैं. अतः वर्तमान परिस्थितियों में जन सामान्य द्वारा आपत्ति/ सुझाव प्रस्तुत किये जाने में आने वाली संभावित कठिनाइयों के दृष्टिगत भाग 1 ]

2529

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2020

मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-3- बत्तीस- 2020-18-5 , दिनांक 4 जून 2020 के परिपालन में , एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत किये जाने की संशोधित अवधि वर्तमान में सतत् जारी लॉकडाउन की श्रृंखला में भोपाल के लिए घोषित अंतिम लॉकडाउन के अवसान होने के उपरान्त 30 दिवसों की होगी तथा तदानुसार अंतिम तिथि का निर्धारण मान्य होगा.

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की उक्त सूचना दिनांक 6 मार्च 2020 की निरन्तरता में लेख है कि प्रारूप की एक प्रति संचालनालय की वेबसाइट http://mptownplan.gov.in/Bhopal-Draft-2031.htm पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिये उपलब्ध है:-

1. आयुक्त, भोपाल संभाग , भोपाल

2. जिला कलेक्टर, भोपाल

3. आयुक्त, नगरपालिक निगम , भोपाल

4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय , भोपाल, म. प्र.

यह भी लेख है कि आपत्ति या सुझाव लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय , भोपाल या ई -मेल आई.डी. [email protected] में निर्धारित अवधि का अवसान होने के पूर्व , सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किये जा सकेंगे.

NOTICE

No. 2038 -Amrut . D.P. - 04 - TCP - 2020 . Through a notification published on 6th March 2020 in the Madhya Pradesh Gazette , objections or suggestions on the draft Bhopal Development Plan , 2031 have been invited within 30 days under Section - 18 of Madhya Prdesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 .

Normal activities of the general public are restricted in the period of lockdowns declared phase- wise by the StateGovernment due to Covid - 19 epidemic . Therebfore in view of the possible difficulties to the public in submitting objections or suggestions under the present circumstances , in persuance of the order No. F- 3 - XXXII - 2020-18-5 , dated 4th June 2020 of Urban Development & Housing Department Govt . of M. P. , Mantralaya , Bhopal , it is hereby notified that the amended period for submission of objections or suggestions on the said Draft shall be 30 days after he expiry of the last lockdown for Bhopal in the series of presently continuing lockdowns and accordingly , the determination of the last date will be valid .

Incontinuation of the said notice dated 6th March 2020 , it is stated that a copy of the draft is available for inspection on website of Directorate http://mptownplan.gov.in/Bhopal-Draft-2031.htm and at following offices during office hours namely:-

Commissioner , Bhopal Division , Bhopal 1.

2. Collector , District Bhopal

3. Commissioner , Municipal Corporation , Bhopal

4. Joint Director , Town & Country Planning , District Office Bhopal , M. P.

It is also stated that objections or suggestions may be submitted in writing to the Joint Director , Town & Country Planning , District Office , Bhopal or on E - mail I. D. [email protected] before expiry of the stipulated period for due consideration .

अजीत कुमार, आयुक्त- सह-संचालक.

[ भाग 1 2530

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2020

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 18 फरवरी 2020 क्रमांक क. /भू- अर्जन-2019

सार्वजनिक सूचना

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपकमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचना के लिये समय- समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है । म.प्र.शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क. 12-2-2014/सात/ए /भोपाल, दिनांक 12.11.2014 म.प्र. राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू-धारकों की आपसी सहमति से भूमि कय नीति 2014 जारी की गई है ।

इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग / उपकम/ लोक निर्माण विभाग दमोह को मनका से खागर हरदुआ तक मार्ग निर्माण के भू-अर्जन मे ग्राम मनका से खागर हरदुआ मार्ग के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है । इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इनके भूस्वामी / भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत भू-अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र 'ख' में सहमति प्रस्तुत की गई है । आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कंडिका 11. (1 ) के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में कय की जाना है । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जावेगा ।

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है ।

योजना का नाम: मनका से खागर हरदुआ मार्ग निर्माण ।

ग्राम का नाम: खागर 2,06 हे. ,

आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि का विवरण

क.

भूस्वामी का नाम पिता का नाम

अर्जित रकबा अन्य सम्पत्ति

खसरा नं.

कुल रकबा हेक्टे. में

खागर

1 श्री जुगराज पिता लक्ष्मन गौड़

83/4

0.26

0.10

2 श्री काशीराम पिता मलखान यादव

189

0.59

0.07

3 केशर लाल रामदीन पिता भजन सींग

191

0.67

0.10

4 श्री इमरत सींग पिता प्यारेलाल यादव

192/1 0.50

0.09

192/2 237/1

0.50 2.64

5 श्री शोभाराम बूथवर मानसींग सोने सीग पिता छुट्टि जीराबाई द्रोपतीबाई पिता छुट्टि बाबूलाल शिवलाल हरीसींग हलकाई मुला बाई हल्काई

0.09 0.48 0.57

193

226

0.49 0.52

0.10 0.06 0.16

6 हम्मीर कौशल भोले हल्ले भाई पिता नत्थू फूलाबाई गोराबाई पुत्री नत्थू नन्नेभाई पिता बट्टू सा देह कमलाबाई पिता गोरेलाल सा गढ़कोटा सरू गोटीराम जिता केशरलाल प्रहलाद इमरत पिता नंदराम कस्तूरी बीना पुत्री नंदराम रामबाबू प्रियंका ना.वा.पिता कनई वली व खुद मॉ शीशाबाई वेवा कनई ।

194/1

0.07

7 श्री बाबूलाल पिता मन्नूलाल यादव

0.03

194/2 0.15

0.04

8 श्री अनंतराम दयाराम वीरसींग पुट्टीबाई पिता राजाराम यादव

9 श्रीराम पिता साहब सींग यादव

194/5 223

0.25 0.20

0.04 0.06 0.10 2531

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2020

भाग 1 ]

10 श्री कैलाश कीरत पिता प्रताप कलाबाई

194/7

0.05

0.03

11 श्री नाथू राम पिता श्री राम यादव

218

0.34

0.04

219/1

1 श्री परषोत्तम पिता नन्नूराम यादव

0.15

0.04

13 श्री रामसींग पिता नन्नूराम यादव

219/2

0.15

0.04

227

0.40

0.08

14 श्री जागेश ना.वा. पिता बुद्वेसींग वली व खुद मॉ मानबाई वेवा बुद्वेसींग

230

0.32

0.06

15 श्री पुरषोत्तम रामसींग पिता नन्नू लाल प्यारी बाई देवा नन्नू लाल नत्थूपिता सुगालाल गोरी बाई पिता सुगरलाल

231

16 श्री रामप्रसाद पिता भुजई रामदीन केसर पिता भजन सींग

0.36

0.09

233

1.34

17 श्री रामचरण पिता मिट्ठू सींग यादव

0.09 (असिंचित)

18 श्री दामोदर आमकार पिता कोमल

234

1.61

0.09.

19

237/2

1.74

श्री कमलसींग पिता हुकुम सींग सा. हिनोती रामगढ़

0.11

238

1.07

20 श्री डोमन सींग पिता रामसींग रामबाई वेवा रामसींग सा. सुहेला

0.13.

योग:-

14.37

2.06

दमोह, दिनांक 8 मई 2020 क्रमांक क./भू-अर्जन -2019

सार्वजनिक सूचना

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचना के लिये समय -समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है । म.प्र . शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क.12-2-2014 / सात /ए/ भोपाल, दिनांक 12.11.2014 म.प्र. राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू-धारकों की आपसी सहमति से भूमि कय नीति 2014 जारी की गई है ।

इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/ उपक्रम/ लोक निर्माण विभाग दमोह को धरमपुरा रेल्वे कासिंग से लिधोरा करैयाराख तक मार्ग निर्माण के भू-अर्जन मे ग्राम धरमपुरा लिधोरा करैयाराख के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है । इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इनके भूस्वामी/ भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत भू- अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र 'ख ' में सहमति प्रस्तुत की गई है । आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कंडिका 11 (1 ) के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में कय की जाना है । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जावेगा ।

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है ।

योजना का नाम: धरमपुरा रेल्वे कासिंग से लिधोरा करैयाराख मार्ग निर्माण ।

ग्राम का नाम:

लिधोरा 1.73 हे.

आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि का विवरण

क.

अर्जित रकबा

अन्य सम्पत्ति भूस्वामी का नाम पिता का नाम

खसरा नं.

कुल रकबा हेक्टे. में

लिधोरा

207/5

0.36

0.05

1 श्रीमति कुसुम रानी पति रामदास रजक सा. धरमपुरा दमोह

0.02

2 श्रीमति सुकरानी जोजे जमनाप्रसाद, औकार, भरत, गोविंद, 207/3/ क 0.55

0.02

207/4/ क 0.59

3 श्री भीमसेन पिता परमसुख सा. दमोह

0.02

207/4/ ख 0.60

4 श्रीमति मनीशा पुत्री भीमसेन सा. दमोह

190/3/1 0.25

0.01

5 श्री गोविंद पिता फूलचंद काछी सा. दमोह

0.25

0.02

190/3/2

6 श्री लक्ष्मण पिता फूलचंद काछी सा. दमोह

190/3/3 0.26

0.01

7 श्री बृजलाल लाल पिता फूलचंद काछी सा. दमोह

0.26

0.02

190/3/4

8 श्री लक्ष्मी पिता फूलचंद काछी सा. दमोह [ भाग 1 2532

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2020

0.05

202

9 श्रीमति रानी फातमा पिता बाबर खान सा. धरमपुरा दमोह

0.05 (असिंचित)

10 श्री मुन्नालाल , हेमराज पिता पंचकौड़ी चढ़ार सा. सागर

203

0.05

0.04 (असिंचित)

204

11 रानी फातमा पति बाबर खान सा. धरमपुरा दमोह

0.09

0.04 (असिंचित)

12 श्रीमति रामरानी पति रामकिशुन कुर्मी सा. देह

3.83

199/1

0.05

13 श्री बाबूलाल पिता नाथूराम कुर्मी सा. देह

199/2 2.30

0.13

0.75

14 श्री दुर्गाप्रसाद पिता रामदास कुर्मी सा. देह

178

0.05

177

15 श्री बालकृष्ण पिता बाबूलाल अठया सा. देह

0.04

0.02 (असिंचित)

16 श्री नन्नेभाई पिता रामदास कुर्मी सा. देह

0.75

175

0.01

17 श्री हरप्रसाद पिता रामदास कुर्मी सा. देह

0.17

164

0.02

18 श्रीमति सरवती बेगम पति शौकत खान सा. दमोह

163

0.59

0.01

160/1 0.57

19 श्री भरत शरद पिता बालकृष्ण अठ्या सा. दमोह

0.05

161-

20 श्रीमति नूरजहां बेगम पिता मुस्तफा खान सा. दमोह

0.84

0.03

42

0.36

0.02

अवधरानी वेवा मोहन अठ्या बगै सा. दमोह

41

0.64

0.10

22 श्रीमति पूजा सुदामा पति कुर्मी सा. धरमपुरा दमोह

0.46

0.05

112/1

23.श्री दीपक पिता बाबूलाल कुर्मी सा. देह

24 श्री प्रशान्त पिता के.एल. पटैल सा. दमोह

62/4

0.20

0.02

62/3

0.19

0.02

25 श्री भूरे पिता महिम अठ्या सा. दमोह

0.40

0.02

62/1,2

26 श्री खुमान, नरेन्द्र पिता मोहन अठ्या सा. दमोह

4

0.74

0.10

27 श्री रामकुमार, श्यामकुमार, अनिल, सुनील , पिता रामदास

3

5.23

0.11

28 श्री नरेश पिता रामकिशुन कुर्मी सा. देह

0.06

10

2.11

29 श्री चन्द्रभान पिता रामकिशुन कुर्मी सा. देह

6

0.06

2.16

30 श्री चन्द्रभान पिता रामकिशुन कुर्मी सा. देह

31 श्री मनीश पिता संतोष जैन सा. दमोह

40/1

0.78

0.02

40/2

1.74

0.08

32 श्री जीवन पिता मानकलाल कुर्मी सा. दमोह

63

0.08

1.50

33 श्री खुमान पिता मोहन अठ्या सा. देह

34 श्रीमति चन्द्ररानी वेवा आशाराम परमपिता आशाराम देवेन्द्र ना. 64

0.02

1.09

66/2

3.58

0.06

35 श्री भूपेन्द्र कुमारी वेवा रघुवीर सिंह सा. धरमपुरा दमोह

66/1

0.06

1.58

36 श्री नहेन्द्र पिता रघुवीर सिंह सा. धरमपुरा दमोह

70/1

1.68

0.02

37 श्री गिरीश सिंह पिता प्रतापसिंह सा. धरमपुरा दमोह

69/2

2.43

0.03

38 श्रीमति उमादवी पिता प्रतापसिंह सा. धरमपुरा दोह

2.07

39 श्रीमति पार्वती पति के.एल. पटैल सा. दमोह

68/1

0.08

182

2.03

0.05

40 श्रीमति शायरा बेगम पति अब्दुल वहीद सा. दमोह

1.73

योग:-

भाग 1 ]

2533

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जून 2020

क्रमांक क./भू-अर्जन -2019

दमोह, दिनांक 8 मई 2020

आर्वजनिक सूचना

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचना के लिये. समय- समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है । म.प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क. 12-2-2014 /सात /ए /भोपाल, दिनांक 12.11.2014 म.प्र.राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू- धारकों की आपसी सहमति से भूमि कय नीति 2014 जारी की गई है ।

इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग / उपकम / लोक निर्माण विभाग दमोह को धरमपुरा रेल्वे कासिंग से लिधोरा करैयाराख तक मार्ग निर्माण के भू-अर्जन मे ग्राम धरमपुरा लिधोरा करैयाराख के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है । इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इनके भूस्वामी / भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत भू- अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र 'ख' में सहमति प्रस्तुत की गई है । आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कंडिका 11 (1 ) के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में कय की जाना है । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुतं कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जावेगा ।

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है ।

योजना का नाम: धरमपुरा रेल्वे कासिंग से लिधोरा करैयाराख मार्ग निर्माण।

ग्राम का नाम: धरमपुरा 1.193 हे.

आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि का विवरण

क.

भूस्वामी का नाम पिता का नाम धरमपुरा

1 श्री सुन्दरलाल बल्द नाथूराम अहिरवार सा. दमोह 2 श्री लीलाधर पिता मंधत कुर्मी सा. देह

3 श्रीमति श्यामरानी बेवा कडोरीलाल कोरी सा. देह 4 श्री संजीव बल्द हुकुमचंद मनीशा पति संजीव सिघई सा.

5 श्री संजीव बल्द हुकुमचंद मनीशा पति संजीव सिघई सा. दमोह

55/1 55/2/1 55/3 95/3

6 श्रीमति अफसरी बेगम पति शेखसलाम सा. देह

58

59/1

7 श्री कामता प्रसाद बल्द मूलचंद विश्वकर्मा सा. देह

59/2

8 श्री शंकरलाल बल्द मूलचंद विश्वकर्मा सा. देह

9 श्री रहीसा बेगम जोजे रफीक खान सा. देह

60

10 श्री रसीद खान बल्द रफीक खान रहीसा बेगम जोजे रफीक खान सा. देह

61/5 76

146/1

11 श्रीमति रामदेवी पति एम. के. शुक्ला सा. दमोह

145/1

12 श्रीमति स्नेहलता जोजे गिरीशकुमार सिंह सा. देह 13फीरोज पिता अलीजुल हक सा. दमोह

141

140/1

14 श्री गेंदालाल बल्द नन्ने भाई रामचरण वलराम पिता तुलसीराम सा. देह

15 श्रीमति सरस्वती उर्फ सियारानी बेवा प्रतापसिंह सा. देह

140/2

अर्जित रकबा

अन्य सम्पत्ति कुल रकबा हेक्टे. में

खसरा नं.

49/2 0.129

0.026

0.267

0.028

49/1

50

1,113

0.018

54/2 0.510

0.024

0.026

0.041

0.330

0.058

0.331 0.243 0.563

0.038

1.467

0.163

1.883

0.044

1.076

0.014

1.076

0.014

1.141

0.054

0.016

1.159 1.056

0.024

0.040

0.024

0.798

2.08

0.016

0.243

0.130

1.048

0.064

0.113

0.024 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2020

2534

106/3 1.765

0.040

श्री विष्णुप्रसाद विनोदकुमार भोलानाथ पिता परसादी राय सा.

0.709

0.054

श्रीमति गोराबाई जोजे अमरप्रसाद सेन सा. देह

106/1

105 0.829

0.056

0.110

1.538

0.421

96/1

0.040

97/1

18 श्री दुर्गादाद शारदा प्रसाद अंबिका प्रसाद तुलसीराम सुभद्रा पिता मणीशंकर अवधरानी बेवा मणीशंकर सा. देह

0.202

0.012

0.623

0.052

0.002

95/1/1/1 0.033

19 श्रीमति त्रिवेणी बाई पति मंधत सा. देह

95/9/7 0.052

0.002

20 श्री सीताराम बल्द रामनाथ सा. देह

87

0.817

0.020

21 श्री लट्टू उर्फ हरकिशुन पिता परमसुख कुर्मी सा. देह

0.696

0.012

84/5

22 श्री खेमचंद बल्द मन्नूलाल जैन सा. दमोह

84/2

0.809

0.030

23 श्री निरपत पिता जालम कोरी सा. देह

0.820

83/1

0.024

24 श्री संतोष बल्द जालम सा. देह

0.012

1.213

25 श्रीमति ममता पति मनोज राज सा. देह

78/3

82/1

0.016

0.463

1.676

0.028

0.693

0.028

78/1

26 श्री रामप्रसाद बल्द हरिनारायण कुर्मी सा. देह

0.090

137/1 0.809

27 मंदिर श्रीदेव बालाजी मुहत्तम प्रकाश बल्द मनमोहन सा. देह

0.643

0.092

137/5

28 श्री बिहारी माखन संतोष बहादुर रंजीत पिता बैजनाथ रूपरानी, बेवा बैजनाथ अहिरवार सा. देह

1.193

योग -

क्रमांक क./भू-अर्जन -2019

सार्वजनिक सूचना

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचना के लिये समय- समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है । म.प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क. 12-2-2014/सात/ए /भोपाल, दिनांक 12.11.2014 म.प्र. राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू- धारकों की आपसी सहमति से भूमि कय नीति 2014 जारी की गई है ।

इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग / उपक्रम / लोक निर्माण विभाग दमोह को धरमपुरा रेल्वे कासिंग से लिधोरा करैयाराख तक मार्ग निर्माण के भू-अर्जन मे ग्राम धरमपुरा लिधोरा करैयाराख के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है । इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इनके भूस्वामी/ भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत भू - अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र 'ख' में सहमति प्रस्तुत की गई है । आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कंडिका 11 (1 ) के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में कय की जाना है । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जावेगा ।

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है।

योजना का नाम: धरमपुरा रेल्वे कासिंग से लिधोरा करैयाराख मार्ग निर्माण ।

ग्राम का नाम:

करैयाराख 2.04 हे.

2535 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जून 2020

आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि का विवरण

क.

भूस्वामी का नाम पिता का नाम

अन्य सम्पत्ति

अर्जित रकबा

कुल रकबा हेक्टे. में

खसरा नं.

करैयाराख

436

0.34

0.07

1 श्री रामशंकर पिता तुलसीराम कुर्मी

462

0.10

0.01

2 श्री छोटेलाल पिता कच्छेदी कुर्मी

461

1.04

0.13

3 श्रीमति अनुसुईया रानी पति रामेश्वर कुर्मी

4 श्री मुकेश पिता लीलाधर कुर्मी

518/1

0.80

0.02

5 श्री तंसूपिता कन्नछेदी

518/2

0.02

1.20

6 श्रीमति मीना पति भैयाराम

518/3

0.47

0.02

520/1

1.17

0.06

7 श्रीमति ममतारानी पति कल्लन कुर्मी

520/2

0.80

1.97

8 श्री नरेन्द्र पिता रामदयाल कमलेश पिता नरेन्द्र

0.16

527/1 527/2

4.73 0.68

5.41

9 श्री कमलेश पिता अच्छेलाल

528/1

0.84

0.06

528/2

0.85 1.69

10 श्री हेमन्त ना. वा. पिता रामशंकर

525

1.06

0.06

11 श्री मोहन पिता कनई

529

1.86

0.03

563/1/1

0.03

12श्री मदन पिता अच्छेलाल सुमतरानी पति अच्छेलाल

563/2 563/3

0.02 0.40 0.82 1.24

569

1.08

0.07

13श्री मदन पिता अच्छेलाल सुमतरानी पति अच्छेलाल

1.05

0.02

564

14 अशोकरानी वेवा टीकाराम खेमचंद बारे पिता टीकाराम कुर्मी

565

0.99

15 श्री हुकमप्रसाद पिता भुवानीप्रसाद कुर्मी

0.04

566

16 श्री भुवानी पिता लक्ष्मन कुर्मी

1.01

0.04

567

0.91

17 श्री बद्रीप्रसाद पिता कनई कुर्मी

0.10

18 । अशोकरानी वेवा टीकाराम कुर्मी

570/1

0.40

0.01

459

0.45

0.03

19 श्री चन्द्रभूषण पिता रघुवीर मल्लो प्रभा पुत्री रघुवीर

458

0.49

20 श्री भुवानी पिता लक्ष्मन कुर्मी

0.02

457/1

0.27

0.01

21 श्री कल्लन पिता सुखलाल कुर्मी

22 श्री भैय्याराम पिता तस्सु कुर्मी

457/2

0.20

0.01

23 श्रीमति मीनों पति भैयाराम

456

0.48

0.02

24 श्री हरिदास पिता पुन्नी कुर्मी

0.95

452/2

0.01

25 श्री विकम पिता भगवत प्रसाद कुर्मी

0.02

452/2/1 452/3

0.75 0.20 0.95

451

26 श्री रामेश्वर पिता रामनाथ कुर्मी

1.17

0.02

449

27 श्री भगवत पिता गोकल प्रसाद कुर्मी

1.26

0.01

28 श्री विकम पिता भगवत प्रसाद कुर्मी

447

0.40

0.03

446/1

0.84

0.01

29 श्री प्रकाश रानी पिता चिन्नु कुर्मी

30 श्री मोहन पिता कनई

446/2

1.20

0.01 2536

31 श्री प्रकाश रानी पिता चिन्नु कुर्मी

32 श्री अजय पिता चिन्नु कुर्मी

33श्री चन्द्रभूषण पिता रघुवीर मल्लो प्रभा पुत्री रघुवीर 34 श्री बवलेश पिता ईश्वरदास कुमर्मी

35 श्री द्वारका पिता कनई कुर्मी

36 श्री द्वारका पिता कनई कुर्मी

37 श्री कल्लन पिता सुखलाल कुर्मी

38 श्री भुवानी पिता लक्ष्मन कुर्मी

39 श्री चन्द्रभूषण पिता रघुवीर मल्लो प्रभा पुत्री रघुवीर 40 श्री शोभाराम बल्द धरमदास

41 श्री लच्छीराम बल्द धनीराम

42 श्री जगदीश बल्द कैलाश चढ़ार

43 स्याही बहु वेवा झुन्नीलाल भगवानदास कलू झुन्नीलाल काशीराम पिता मुन्नीलाल

44 श्री लीलाधर उर्फ सूरज पिता धरमदास

45 श्री चंपालाल पिता लच्छीलाल

46 श्री रामलाल पिता रामदास कुर्मी

47 श्री मुन्नालाल बल्द अच्छेलाल कुर्मी

48 श्री कालूराम बल्द बाबूलाल कुर्मी

143श्री कमलेश पिता अच्छेलाल

श्री मदन पिता अच्छेलाल कुर्मी

दिनेश नावा. पिता वली जगदीश अठ्या

62 ।श्र। घनश्याम पिता लच्छीराम

53 श्री चन्द्रभूषण पिता रघुवीर मल्लो प्रभा पुत्री रघुवीर 54 श्री भवानी पिता लक्ष्मण कुर्मी

66 श्री मोहन दिदा कनई

56 श्री चितु रामेश्वर मुन्नालाल मदन कमलेश पिता अच्छेलाल जाति कुर्मी

योग:-

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2020

581/1

0.60

0.02

581/2

1.20

0.02

580

1.60

0.03

579

0.90

0.03

577

0.38

0.04

574

0.40

0.05

573

1.45

0.02

572

1.36

0.02

571

1.27

0.02

242

0.45

0.02

267/2

0.26

0.01

270/2

0.06

0.01

0.04

268/1

0.95

0.07

268/2

260/3

0.47

0.04

243/1

243/3 0.15

0.01

430

0.12

247

3.59

0.16

266

0.66

0.03

264

0.21

0.03

0.22

269

0.19

0.02

267/3

0.25

0.01

243/2

0.23

0.02

267/1 270/1

0.59 0.06

0.05 0.01

0.06

248

0.13

0.01

259/1

0.16

0.02

0.20

261/1

0.02

261/2 0.09

0.02

262 0.19

0.01

268/4 0.03

0.03

432

0.14

0.01

431

0.01

0.14

0.14

433

0.01

434 0.14

0.01

2.04

तरूण राठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2537

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2020

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 6 मई 2020 क्र. 13-अ-82-2019-20- बिजासनी-4509

घोषणा

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की कालम (5) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

नगर/ग्राम अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

5

4 18.481

3 बिजासनी

2 आठनेर

बिजासनी स्टोरेज जलाशय 1 बैतूल (म.प्र. )

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.

कुल रकबा

भूमिस्वामी का नाम

खसरा नं.

कुल अर्जित रकबा

5

3

4

2

1

73/13 0.198

1

लक्ष्मणराव व. गोपालराव, जाति मराठा, पता निवासी मांडवी, भूमि-स्वामी

0.737

60

0.737

2 प्रमोद व. पंजाबराव , संगीता, गीता, सरिता वि.

63

2.946

3.132

5.253 11.097

58

पंजाबराव , लीलाबाई बे. पंजाबराव, श्रीधरराव व. खुशरंगराव, विनोद व. त्रम्बकराव, बुल्लो, भूरी पि. त्रम्बकराव ना.बा. वली मां कला ना.बा. वली मां अलका बेवा केसोराव, जाति मराठा, पता सा. मांडवी

0.146

0.146

62

3

गुणवन्तराव व. कमलाकर राव, जाति मराठा, पता निवासी मांडवी , भू- स्वामी

0.526

3.553

12

4

बाबाराव पिता शंकरराव , जाति मराठा, पता निवासी मांडवी, भूमि-स्वामी

6.232

0.130

40

महादेव, सहादेव पिता विठ्ठलराव, चिन्धी, चन्द्रकला 5 पिता विठ्ठलराव, सरस्वती पिता गेंदराव, पता सा. मांडवी, भूमि-स्वामी

41/1 0.118

0.132

0.057 0.132

59/1

6 माखनलाल व. आत्माराम, जाति किराड़ , पता निवासी मांडवी, भू-स्वामी

41/2 0.115

0.048 7

0.132

59/2 0.132

श्रीराम व. आत्माराम , जाति किराड़ , पता सा. मांडवी , भू-स्वामी

41/3

0.057

0.115

8

0.132

0.132

59/3

नारायण व. आत्माराम, सुन्दर बेवा आत्माराम, जाति किराड़, सा. मांडवी 2538

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2020

0.057

41/4 0.115

9

0.132

0.132

59/4

मिश्रीलाल व. आत्माराम, सुन्दर बेवा आत्माराम, जाति किराड़ , सा. मांडवी , भू-स्वामी

0.115 0.065

41/5

10

0.132

59/5 0.132

हरिराम व. आत्माराम, सुन्दर बेवा आत्माराम , जाति किराड़, सा. मांडवी , भू-स्वामी

41/6

0.323

0.526

11

0.360 0.360

59/6

पूर्णा पिता गिरधर, जाति किराड़, सा. मांडवी, भू-स्वामी

1.896 0.032

195/1

12

197/1 2.897

0.384 पूरन वल्द श्यामलाल , जाति गाडरी , भूमि स्वामी, पता निवासी ग्राम

0.833

1.895

195/2

13

2.266

197/2 2.898

टुकडु वल्द श्यामलाल, जाति गाडरी, भूमि स्वामी, पता निवासी ग्राम

1.895

195/3

1.719 14

2.897 2.205

197/3

नामदेव उर्फ भामदेव वल्द श्यामलाल, जाति गाडरी , पता निवासी ग्राम, भूमि स्वामी

0.397

1.709

198/1

विजय व. सुखदेव, जाति किराड़, सा. मांडवी

15

1.326 0.154

198/2

16

धनराज , भरतलाल , लखनलाल व. परसु, कलसिया बेवा परसु, सुन्दर पिता परसु, जाति किराड़, सा. मांडवी

0.227

198/3 1.357

17

दशरथ, दीपचंद, प्रेमचंद व. तुरसी, तुलसिया बेवा तुरसी, शान्ता, द्वारका, नवला, जयवन्ती , सया पिता तुरसी जाति किराड़, सा. मांडवी, भू-स्वामी

2.203

198/4

0.591 18

चेपा, अर्जुन व. कली, कला , सरस्वती, सोमती पिता कली, जाति किराड़, पता निवासी ग्राम भू-स्वामी

0.401

1.708

198/16

ओमप्रकाश व. सुखदेव , जाति किराड़, सा. मांडवी

19

18.481

30 52.021

कुल योग :-

1. चूंकि बिजासनी स्टोरेज जलाशय योजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा-19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

2. भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) भैंसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राकेश सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

2539 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2020

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 13 मई 2020 क्र. 2535- प्रस्तु.- भू-अर्जन-2020

कार्यपालन यंत्री , नहर संभाग सिंगना , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाडा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार मौजा ग्राम- नांदना , धमनिया, धमनिया रैयत , सिंगोडी, सिरस , घिरेटिया बिस्तसाला, तहसील चांद तथा ग्राम- पालादौन, तहसील चौरई के पेंच व्यपर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत नांदना एवं हरदुआ वितरक नहर के माईनर तथा सब माईनर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग -1 में दिनांक 15 मार्च, 2019 को किया गया है ।

कार्यपालन यंत्री , नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाडा के पत्र कमांक 562 / कार्य / 2019-20 सिंगना दिनांक 16.03.2020 के परिपेक्ष्य में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 (7) उपधारा -1 के अन्तर्गत समुचित सरकार द्वारा बारह मास की अवधि के अवसान उपरांत, अवसान अवधि से आगामी बारह माह की अवधि के लिये समयवृद्धि की जाती है ।

भूमि का वर्णन पूर्ववत् यथावत् निर्धारित रहेगा , किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है ।

छिन्दवाड़ा, दिनांक 18 मई 2020 क्र. 2519 - भू-अर्जन-2020

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

2 मध्य प्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक-22 (ए) /381 / 2019 / एमपीएस / 31 /221 भोपाल , दिनांक 02.03.2019 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2 ) के अन्तर्गत छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है । [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2020

2540

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णनः-

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने

वाली प्रस्तावित

भूमि लगभग

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

4

5

3

2

1

सिंचाई पांढुर्णा ग्राम- भूली

छिन्दवाड़ा

छिन्दवाडा काम्पलेक्स

भू-अर्जन अधिकारी तहसील-पांढुर्णा जिला छिन्दवाड़ा

प०ह०न-31 ब.न.-298 रा.नि.मं.- नांदनवाडी

योजना के अंतर्गत पांढुर्णा बांध-2 के डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

रकबा- 185.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां ।

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है । 4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- पांढुर्णा, जिला छिन्दवाडा (म०प्र० ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग छिन्दवाडा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग पांढुर्णा, जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितब्द्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है । 2541

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2020

भाग 1 ]

क्र. 2520- भू- अर्जन -2020

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

2 मध्य प्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश क्रमांक-22(ए)/381 /2019/एमपीएस/ 31 /221 भोपाल , दिनांक 02.03.2019 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -6 (2) के अन्तर्गत छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारंण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णनः-

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने

वाली प्रस्तावित

भूमि लगभग

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

4 2

3

1

रकबा- छिन्दवाड़ा पांढुर्णा ग्राम-

406.000

धावड़ीखापा

प०ह०न-32 हेक्टेयर एवं

ब.न.-203

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

भू-अर्जन अधिकारी तहसील-पांढुर्णा जिला छिन्दवाड़ा

उपरोक्त भूमि पर

रा.नि.मं.--

आने वाली

परिसंपत्तियां ।

पांढुर्णा

छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अंतर्गत पांदुर्णा बांध -2 के डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2020

2542

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है । 4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- पांढुर्णा, जिला छिन्दवाडा (म०प्र०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग छिन्दवाडा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग पांढुर्णा, जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

क्र. 2521 - भू-अर्जन-2020

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

2 मध्य प्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक-22 (ए) / 381 / 2019 / एमपीएस / 31 / 221 भोपाल , दिनांक 02.03.2019 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाधान निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें । 2543

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2020

भाग 1 ]

अनुसूची

1. भूमि का वर्णनः-

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने

वाली प्रस्तावित

भूमि लगभग

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

3

4 2

1

पांढुर्णा ग्राम- नीलकंठ रकबा- छिन्दवाड़ा

भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

5

भू-अर्जन अधिकारी तहसील--पांढुर्णा जिला छिन्दवाड़ा

25.000 हेक्टेयर

एवं उपरोक्त भूमि

पर आने वाली

परिसंपत्तियां ।

प०ह०न--52 ब.न.-215 रा.नि.मं.- पांढुर्णा

छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अंतर्गत पांदुर्णा बांध-2 के डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म० प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है । 4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील - पांढुर्णा, जिला छिन्दवाडा (म०प्र०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभागं छिन्दवाडा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग पांढुर्णा , जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है । 2544

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2020

क्र. 2522 - भू- अर्जन -2020

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

2 मध्य प्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक -22 (ए) /381 /2019/ एमपीएस / 31 / 221 भोपाल, दिनांक 02.03.2019 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -6 (2 ) के अन्तर्गत छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णनः-.

जिला तहसील नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने

वाली प्रस्तावित

भूमि लगभग

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

4 2

3

1.

रकबा- पांढुर्णा ग्राम- भुयारी

छिन्दवाड़ा

प०ह०न-32 188.000

ब.न.-297

हेक्टेयर एवं

रा.नि.मं.- नांदनवाडी

भूमि अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

5

भू-अर्जन अधिकारी तहसील -पांढुर्णा जिला छिन्दवाड़ा

छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अंतर्गत पांदुर्णा बांध-2 के डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

उपरोक्त भूमि पर

आने वाली

परिसंपत्तियां ।

2545

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2020

भाग 1 ]

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है । 4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- पांढुर्णा, जिला छिन्दवाडा (म०प्र०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग छिन्दवाडा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग पांढुर्णा, जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

क्र. 2523- भू-अर्जन-2020

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

2 मध्य प्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश क्रमांक-22 (ए) / 381 / 2019 / एमपीएस / 31 / 221 भोपाल, दिनांक 02.03.2019 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाधात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाधान निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें । 2546

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2020

अनुसूची

1. भूमि का वर्णनः-

जिला तहसील नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने

वाली प्रस्तावित

भूमि लगभग

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

2

3

4 1

छिन्दवाड़ा पांढुर्णा ग्राम- खडकी प०ह०न-32 ब.न.-67 रा.नि.मं.- पांढुर्णा

रकबा- 378.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

5

सिंचाई

छिन्दवाडा

भू-अर्जन अधिकारी तहसील--पांढुर्णा जिला छिन्दवाड़ा

काम्पलेक्स योजना के अंतर्गत पांढुर्णा बांध-2 के डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि - सूचना प्रकाशन जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म० प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है । 4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-पांढुर्णा, जिला छिन्दवाडा (म०प्र०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग छिन्दवाडा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग पांढुर्णा, जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है । 2547

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2020

भाग 1 ]

क्र. 2524 - भू-अर्जन-2020

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

2 मध्य प्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक-22 (ए)/381 / 2019/ एमपीएस / 31 /221 भोपाल , दिनांक 02.03.2019 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णनः-

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने

वाली प्रस्तावित

भूमि लगभग

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

5

3

4

1

2

पांढुर्णा

छिन्दवाड़ा

भू-अर्जन अधिकारी तहसील---पांढुर्णा जिला छिन्दवाड़ा

रकबा- 54.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां ।

ग्राम- मोरडोंगरी प०ह०न-62 ब.न.-324 रा.नि.मं.- पांढुर्णा

सिंचाई छिन्दवाडा काम्पलेक्स योजना के अंतर्गत पांढुर्णा बांध-2 के डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में [ भाग 1 2548

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2020

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन को जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है । 4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- पांढुर्णा, जिला छिन्दवाडा (म०प्र०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग छिन्दवाडा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग पांढुर्णा , जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्ररतुत कर राकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सौरभ कुमार सुमन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 15 मई 2020 पत्र क्र. -भू-अर्जन-2020

" भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013

धारा 19 की उपधारा (4) की अधिसूचना"

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम 2 में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम 3 में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4 ) के अन्तर्गत एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है ।

चूंकि ग्राम लटियार-507 राजस्व निरीक्षक मण्डल शाहपुर, तहसील सेमरिया, रीवा- बीडा- सेमरिया मार्ग मे निर्माणाधीन जलमोहरा नदी पर पुल के रीवा तरफ के पहुंचमार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु । इस कारण अधिनियम के उपधारा (2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सेमरिया

जिला

(ख) तहसील

रीवा (म.प्र.)

(क)

0.486 हेक्टेयर

लगभग क्षेत्रफल

लटियार-507 (घ)

(ग) नगर/ग्राम

खसरा नं.

क्र. अर्जित रकवा

(हे. मे)

0.061

1 159

कुल 1 किता 0.061 हे.

1. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: रीवा-बीडा- सेमरिया मार्ग मे निर्माणाधीन जलमोहरा नदी पर पुल के पहुंचमार्ग कार्य हेतु ।

2. भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है । 2549 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2020

रीवा, दिनांक 18 मई 2020 पत्र क्र. 159 - भू-अर्जन-2020

" भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013

धारा 19 की उपधारा (4) की अधिसूचना"

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम 2 में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम 3 में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है ।

चूंकि ग्राम करमई राजस्व निरीक्षक मण्डल शाहपुर , तहसील सेमरिया, रीवा- बीडा- सेमरिया मार्ग मे निर्माणाधीन जलमोहरा नदी पर पुल के रीवा तरफ के पहुंचमार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु। इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

सेमरिया

(क) जिला

(ख)

रीवा (म.प्र.)

करमई

लगभग क्षेत्रफल

(ग) नगर/ ग्राम

0.159हेक्टेयर

(घ)

क्र.

खसरा नं.

खसरा नं.

क्र.

क्र.

खसरा नं.

अर्जित रकवा (हे. मे)

अर्जित रकवा (हे. मे)

अर्जित रकवा (हे. मे) 1 310/3

0.101

2 313/1/1/2

0.029

0.029

3 313/1/1/3

कुल 3 किता 0.159 हे .

1. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: रीवा-बीडा सेमरिया मार्ग मे निर्माणाधीन जलमोहरा नदी पर पुल के पहुंचमार्ग कार्य हेतु ।

2. भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

रीवा, दिनांक 21 मई 2020 पत्र क्र. 162 - भू- अर्जन-2020

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013

धारा 19 की उपधारा (4) की अधिसूचना "

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम 2 में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम 3 में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है । चूंकि ग्राम महमूदपुर, राजस्व निरीक्षक मण्डल सूरा , तहसील मनगवां, महमूदपुर देवरा मार्ग मे पकडियार नदी पर पुल एवं पहुंचमार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु । इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सारं प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

मनगवां

तहसील

जिला

(ख)

रीवा (म.प्र.)

(क)

0.044 हेक्टेयर

देवरा

लगभग क्षेत्रफल

(घ)

नगर / ग्र नगर/ग्राम

(ग)

पूर्वप्रकाशित खसरा एवं रकवा का विवरण

प्रकाशन हेतु संशोधित खसरा एवं रकवा का विवरण

खसरा नं. अर्जित रकवा (हे . मे) खसरा नं.

क्र.

क्र.

अर्जित रकवा (हे. मे)

0.044

1 762/2

792/2

0.044

1

0.044 हे.

कुल योग 01 किता

0.044 हे

कुल योग 01 किता

1. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:- महमूदपुर देवरा मार्ग मे पकडियार नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंचमार्ग कार्य हेतु ।

2. भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बसंत कुर्रे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1 2550

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2020

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 30 मई 2019 पत्र क्र. 285- भू-अर्जन -2019

" भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013

धारा 19 की उपधारा (4) की अधिसूचना"

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम 2 में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम 3 में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी / शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है ।

चूंकि ग्राम गोदहा -136 राजस्व निरीक्षक मण्डल शाहपुर , तहसील सेमरिया, रीवा- बीडा- सेमरिया मार्ग के कि. मी. 28/10 मे निर्माणाधीन टमस नदी पर पुल के सेमरिया तरफ के पहुंचमार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु । इस कारण अधिनियम के उपधारा (2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सेमरिया

(ख) तहसील

(क) जिला

रीवा (म.प्र .)

0.336 हेक्टेयर

गोदहा-136 (घ) लगभग क्षेत्रफल

(ग) नगर/ग्राम

खसरा नं.

क्र.

अर्जित रकवा (हे. मे)

0.336

1 301/2/1/ख/1

0.336

कुल योग 01 किता

1. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:- रीवा- बीडा- सेमरिया मार्ग के कि.मी. 28/10 मे निर्माणाधीन टमस नदी पर पुल के पहुंचमार्ग कार्य हेतु ।

2. भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2551

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2020

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला आगर - मालवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

आगर- मालवा, दिनांक 20 मई 2020 पत्र क्र. ए. 165

प्रारम्भिक अधिसूचना

;

(अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013 ) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि निचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 मे कुण्डालिया वृहद परियोजना से ग्राम कचनारिया तहसील नलखेड़ा जिला आगर- मालवा कुण्डालिया बांध निर्माण के डूब क्षेत्र मे प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांकवार विवरण अनुसूची-2 मे उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं । अतः भूमि अर्जन पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) मे अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता हैं ।

अनुसूची (1)

ग्राम कचनारिया

तहसील - नलखेड़ा

"जिला आगर-मालवा क्र.

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर

अर्जित रकबा हे.

कुल रकबा हे. मे

1 निजी भूमि

2.870

2.590 1. कुण्डालिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से

योग

2.870

2.590

अनुसूची(2)

(1) ग्राम कचनारिया के कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने वाली भूमि का विवरण ।

स.कं.

खसरा नं.

अर्जित रकबा है।

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

भूमि का कुल रकबा हे.

कुल अर्जित रकबा है.

4

1

2

3

5

6

464

0.520 0.520

0.520 1 रमेश पिता नारायण जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.520

योग

0.520

0.520

0.690

0.690

467, 469

0.690 2 कालुराम पिता नारायण जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग 0.690 0.690

0.690

470

0.310

0.310

0.310 3 जगदीश, पप्पू पिता रामचन्द्र जाति सुतार पता निवासी ग्राम भण्डावद भूमि स्वामी

0.31

0.31

0.31

योग

570

0.720

0.720

0.720 4 सूरजसिंह पिता उदयसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग 0.72

0.72

0.72

465

0.630

0.350

0.350

5 बनवारी पिता कालूराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.63

0.35

योग

0.35

2.870

2.590

2.590

कुल योगः-

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू- अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है । [ भाग 1 2552

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2020

पत्र क्र. ए. 167- भू- अर्जन-2019

प्रारम्भिक अधिसूचना

(अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि निचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 मे कुण्डालिया वृहद परियोजना से ग्राम पनाला तहसील नलखेड़ा जिला आगर- मालवा कुण्डालिया बांध निर्माण के डूब क्षेत्र मे प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांकवार विवरण अनुसूची-2 मे उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं । अतः भूमि अर्जन पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) मे अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता हैं ।

अनुसूची (1 )

ग्राम पनाला

तहसील - नलखेड़ा

जिला आगर- मालवा विवरण

क्र.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर

अर्जित रकबा हे.

कुल रकबा हे. से

1 निजी भूमि

0.620

0.530 1. कुण्डालिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से

योग

0.620

0.530

अनुसूची (2)

(1) ग्राम पनाला के कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने वाली भूमि का विवरण ।

स.कं

खसरा नं.

अर्जित रकबा है।

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

भूमि का कुल रकबा हे.

कुल अर्जित रकबा हे .

2

4

1

3

6

5

206

0.050

0.050

0.290

208

0.240 0.240

1 सिद्ध दत्तक पुत्र करण, कमलाबाई नोरंग बाई पांचुबाई श्यामुबाई पिता करणसिंह पीरू गंगाराम ललताबाई पुत्रगण भेरूलाल देवीसिंह पिता लाला ना बा सर माता पारी बाई रतन मांगु प्रभु नारायण पिता देवा दरियावबाई पति भंवरलाल कंवरलाल सम्पत बाई पुत्री गुलाब जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग 0.290

0.290

0.290 2 श्री राम मंदिर स्थित ग्राम हाजा व्यवस्थापक श्री मान कलेक्टर महोदय पता निवासी ग्राम देवस्थान

243

0.02

0.02

0.02

0.02

योग 0.02

0.02 2553 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2020

स.र्क

खसरा नं.

अर्जित रकबा है ।

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

भूमि का कुल रकबा हे.

कुल अर्जित रकबा हे.

1

2

4

3

5

6

258 0.020 0.020

0.020 ॐ मांगु सालगराम पिता छीता बदन बाई तिपा छीता हि 2/3 भेरू कंवरलाल नंदराम पिता प्यारा अनार बाई पति किशन हि 1/3 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग 0.02

0.02

0.02

271/4 0.060 0.060

0.060 4 बंशीलाल प्रभुलाल पिता रामरतन सरजूबाई ललताबाई रीनाबाई पिता रामरतन जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग 0.06 0.06

0.06

303 0.100 0.100

0.100 5 भागीबाई पति बापू जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग 0.1

0.1

0.1

312 0.050 0.020

0.020 6 लक्ष्मीनारायण पिता भेरू हि 1/2 प्रेमनारायण विष्णुप्रसाद गिता मांगु हि 1/2 जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.05

योग

0.02

0.02

314

0.010

0.010

0.010 7 गंगाराम राधेश्याम कालु पिता भंवरलाल जाति नाई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.01

0.01

0.01

योग

315 0.070 0.010

0.010 8 चंदरसिंह पिता हिन्दुसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.07

योग

0.01

0.01

0.620

0.530

0.530

कुल योगः-

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू – अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है । 2554

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2020

पत्र क्र. ए. 169

प्रारम्भिक अधिसूचना

(अंतर्गत धारा 11. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि निचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 मे कुण्डालिया वृहद परियोजना से ग्राम टिकोन तहसील नलखेड़ा जिला आगर- मालवा कुण्डालिया बांध निर्माण के डूब क्षेत्र मे प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची-2 मे उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं । अतः भूमि अर्जन पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) मे अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता हैं ।

अनुसूची (1)

ग्राम - टिकोन

तहसील - नलखेड़ा

जिला आगर-मालवा क्रं.

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर

अर्जित रकबा हे.

कुल रकबा हे. मे

1 निजी भूमि

0.627

0.121 1. कुण्डालिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से

योग

0.627

0.121

अनुसूची(2)

(1) ग्राम टिकोन के कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने वाली भूमि का विवरण ।

स.क.

खसरा नं.

अर्जित रकबा है ।

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

भूमि का कुल रकबा हे.

कुल अर्जित रकबा हे.

1

2

4

6

3

5

1

0.121

0.627

0.121

1516 1517

गंगाराम पुत्र मंशा जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी पट्टे से प्राप्त अहस्तांतरणीय भूमि

योग 0.627 0.121

0.121 नोट : - भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू – अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है । 2555 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2020

पत्र क्र. ए. 171.

आगर-मालवा, दिनांक 20 मई 2020

प्रारम्भिक अधिसूचना

(अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि निचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 मे कुण्डालिया वृहद परियोजना से ग्राम बेरछाखेड़ी तहसील नलखेड़ा जिला आगर- मालवा कुण्डालिया बांध निर्माण के डूब क्षेत्र मे प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची-2 मे उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं । अतः भूमि अर्जन पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) मे अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता हैं ।

अनुसूची (1)

तहसील - नलखेड़ा

ग्राम - बेरछाखेड़ी

जिला आगर- मालवा क्र.

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर

कुल रकबा हे . मे

अर्जित रकबा हे.

1 निजी भूमि

1.630

1.610 1. कुण्डालिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से

योग

1.630

1.610

अनुसूची (2)

(1 ) ग्राम बेरछाखेड़ी के कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने वाली भूमि का विवरण ।

स.कं.

खसरा नं.

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

अर्जित रकबा हे।

भूमि का कुल रकबा हे .

कुल अर्जित रकबा हे.

2

1

6

3

4

5

1

0.700

513

0.700

0.700 तोलामरा पिता गंगाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम रोजड़ी भूमि स्वामी

2

32/3 0.160 0.150

0.150 जालमसिंह पिता भावसिंह बंजारा निवासी ग्राम भूमि स्वामी

3

32/2/2 0.420

0.410

0.410 गिरधारी पिता मेघा जाति बंजारा निवासी ग्राम भूमि स्वामी

4

54

0.350 0.350

0.350 किशन पिता नाथा जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.610

1.610

योग 1.630

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू – अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है । 2556

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जून 2020

पत्र क्र. ए. 173

प्रारम्भिक अधिसूचना

j (अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि निचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 मे कुण्डालिया वृहद परियोजना से ग्राम पनाली तहसील नलखेड़ा जिला आगर-मालवा कुण्डालिया बांध निर्माण के डूब क्षेत्र मे प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांकवार विवरण अनुसूची-2 मे उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं । अतः भूमि अर्जन पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) मे अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता हैं ।

अनुसूची (1)

ग्राम पनाली

जिला आगर- मालवा

तहसील - नलखेड़ा

क्र.

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर

कुल रकबा हे. मे

अर्जित रकबा हे.

1 निजी भूमि

1.070

1.070 1. कुण्डालिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से

योग

1.070

1.070

अनुसूची (2)

(1) ग्राम पनाली के कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने वाली भूमि का विवरण ।

स.कं.

खसरा नं.

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

अर्जित रकबा है।

भूमि का कुल रकबा हे.

कुल अर्जित रकबा हे.

1

2

4

3

5

6

346

0.280

0.280

347

0.150

0.570

0.150

1 प‌द्माबाई , लीलाबाई , देवबाई पुत्री नंदलाल जाति महान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

350

0.140

0.140

0.570

योग

0.570

0.570

365

0.500

0.500

0.500 2 उमरावबाई विधवा देवीसिंह, रोडमल , मानसिंह पिता देवीसिंह, सूरजबाई पुत्री देवीसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भण्डावद शासकीय पट्टेदार अहस्तांतरणीय

योग 0.500

0.500

0.500

1.070

1.070

1.070

कुल योगः-

स.

मंदिर का नाम

मंदिर का प्रकार

कं.

क्षेत्रफल वर्गमीटर मे

अर्जित क्षेत्रफल वर्गमीटर मे 1

2

3

5

4

1 मंदिर श्री देवनारायण महाराज ग्राम पनाली

आर.सी.सी. छत स्तर 61.570

61.570

योग

61.570

61.57 नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है । 2557 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2020

पत्र क्र. ए.

(अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013 ) चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील नलखेड़ा जिला आगर - मालवा कुण्डलिया बाँध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भवन जिसका कृषकवार व मकान क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन 2013) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची(1)

ग्राम - पनाला तहसील - नलखेड़ा जिला आगर-मालवा

क्रं.

विवरण

अर्जित किये जाने वाले मकान का क्षेत्रफल

कुल क्षेत्रफल वर्गमीटर में

1

3105.209

निजी भवन 1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से

3105.209

योग

अनुसूची (2)

(1 ) ग्राम पनाला के कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने वाले मकानों का विवरण ।

मकान का प्रकार

रिमार्क स.क्र. मकान नं. भवन के मुखिया का नाम एवं पिता का नाम सर्वे नं.

क्षेत्रफल वर्गमीटर में

टीनशेड

66.18

टीनशेड

44.81

295

ग्राम आबादी मे स्थित हैं । 1 01

अमरसिंह पिता भंवरलाल विश्वकर्मा

12.36

टीनशेड बिना चार दिवाल के

123.34

कुल

टीनशेड

67.46

45.68

टीनशेड

2 02

295

ग्राम आबादी मे स्थित हैं । श्री मति शांताबाई वि. सिद्धनाथ विश्वकर्मा

टीनशेड बिना चार दिवाल के 12.92

कुल 126.05 [ भाग 1 2558

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जून 2020

से.जा. मकान नं.

सर्वे नं.

भवन के मुखिया का नाम एवं पिता का नाम

मकान का प्रकार

रिमार्क

क्षेत्रफल वर्गमीटर में

49.53

कवेलू

टीनशेड

27.52

टीनशेड

8.19

टीनशेड बिना चार दिवाल के 48.26

3 3/1

295

अमरसिंह पिता रामचन्द्र भीलाला

ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।

टीनशेड बिना चार दिवाल के 7.98

टीनशेड बिना चार दिवाल के 61.65

82.72

खुला आंगन

285.85

कुल

39.20

कवेलू

टीनशेड

30.40

टीनशेड

29.45

4 3/2

295 टीनशेड बिना चार दिवाल के 23.87

श्री गंगाराम पिता रामचन्द्र भीलाला

ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।

टीनशेड बिना चार दिवाल के 22.61

24.99

खुला आंगन

170.52

कुल

गाडर फर्सी

30.66

5

295

4 दुलेसिंह पिता मांगीलाल

टीनशेड

15.12

45.78

कुल

ग्राम आबादी मे स्थित हैं । 6 5

50.45

295 टीनशेड

श्री श्यामलाल पिता मांगीलाल भील

50.45

कुल

टीनशेड

18.48

टीनशेड बिना चार दिवाल के 14.64

7 6/1 दिनेश पिता भागीरथ भील

295

ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।

टीनशेड बिना चार दिवाल के 15.12

5.28

खुला आंगन

53.52

कुल

टीनशेड

18.48

टीनशेड बिना चार दिवाल के 15.12

8 6/2 रामसिंह पिता भागीरथ भील

295

ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।

14.64

टीनशेड बिना चार दिवाल के

5.28

खुला आंगन

53.52

कुल

9 7

27.74

295 टीनशेड

ग्राम आबादी मे स्थित हैं । श्री हुकुमसिंह पिता देवीसिंह गुर्जर 2559

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2020

भाग 1 ]

सर्वे नं.

सं.क्र. मकान नं. भवन के मुखिया का नाम एवं पिता का नाम

मकान का प्रकार

रिमार्क

क्षेत्रफल वर्गमीटर में

27.74

कुल

टीनशेड

39.78

10 8

295

रामसिंह पिता देवीसिंह गुर्जर

टीनशेड बिना चार दिवाल के

ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।

77.52

कुल 117.30

टीनशेड

32.25

295

11 9/1 बलदेव पिता धुला जी गुर्जर

टीनशेड बिना चार दिवाल के

ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।

28.50

कुल 60.75

टीनशेड

32.25

12 9/2

295

भगवानसिंह पिता बलदेवसिंह गुर्जर

टीनशेड बिना चार दिवाल के

ग्राम आंबादी मे स्थित हैं ।

29.25

कुल 61.50

13 10 मेवाबाई पुत्री देवसिंह गुर्जर 295 टीनशेड

ग्राम आबादी मे

32.37

कुल 32.37

14 11

295 टीनशेड

29.88

श्री मोहनलाल पिता गणपतसिंह गुर्जर

ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।

29.88

कुल

15 12

295 टीनशेड

रामदयाल पिता गणपत गुर्जर

33.80

ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।

33.80

कुल

16 13

34.03

295 टीनशेड

सिद्धलाल पिता गणपतजी गुर्जर

ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।

34.03

कुल

50.82

17 14 जयनारायण पिता अमरसिंह गुर्जर 295 टीनशेड

ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।

कुल 50.82

18 15 हिन्दुसिंह पिता अमरसिंह गुर्जर 295

48.720

टीनशेड

ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।

कुल 48.72

टीनशेड

52.25

19 16

295

श्री मति मोहनबाई पिता सूरजसिंह गुर्जर

टीनशेड बिना चार दिवाल के

ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।

51.15

कुल 103.40

टीनशेड

53.91

20 17 रामदयाल पिता अमरसिंह गुर्जर 295

टीनशेड बिना चार दिवाल के

ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।

52.78

कुल 106.69

21 18

97.44

295

काशीराम पिता अमरसिंह गुर्जर

टीनशेड बिना चार दिवाल के

ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।

97.44

कुल

A [ भाग 1 2560

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2020

सर्वे नं.

सं.. मकान नं. भवन के मुखिया का नाम एवं पिता का नाम

मकान का प्रकार

रिमार्क

क्षेत्रफल वर्गमीटर में

टीनशेड

77.40

22 19

295

प्रहलाद पिता उमरावसिंह गुर्जर

टीनशेड

ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।

63.64

141.04

कुल

टीनशेड

18.69

295

23 20 मायाराम पिता छीता गुर्जर

टीनशेड बिना चार दिवाल के

ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।

19.26

37.95

कुल

टीनशेड

15.113

24 21

295

भोलाराम पिता मांगीलाल गुर्जर

ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।

टीनशेड बिना चार दिवाल के 15.578

30.69

कुल

टीनशेड

15.11

295

25 22 लुनाराम पिता मांगीलाल गुर्जर

टीनशेड बिना चार दिवाल के

ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।

15.578

30.69

कुल

टीनशेड

29.05

295 टीनशेड बिना चार दिवाल के 21.580

26 23 आत्माराम पिता माधुसिंह गुर्जर

ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।

38.60

खुला आंगन

89.23

कुल

टीनशेड

26.82

टीनशेड बिना चार दिवाल के

26.08

27 24 माधुसिंह पिता गणपतसिंह गुर्जर 295

टीनशेड बिना चार दिवाल के

ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।

56.16

टीनशेड बिना चार दिवाल के

29.60

कुल 138.66

62.21

295 आरसीसी छत

28 25 हुकुमसिंह पिता देवीसिंह गुर्जर

ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।

62.21

कुल

57.20

29 26 हिन्दुसिंह पिता देवींसह

295 कवेलू

ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।

57.20

कुल

पीरूलाल पिता भेरूलाल

23.40.

टीनशेड

11.96

30 27/1. पीरूलाल पिता भेरूलाल

295

टीनशेड

3.60

ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।

टीनशेड

8.55

47.51

कुल

टीनशेड

11.96

टीनशेड

8.55

31 27/2 गंगाराम पिता भेरूलाल भीलाला 295

ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।

टीनशेड

3.80

23.40

कवेलू

47.71

कुल

28.50

कवेलू

32 28 मोहनलाल पिता हरिसिह भीलाला 295

ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।

खुला आंगन

16.50

45.00

कुल 2561

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2020

भाग 1 ]

सर्वे नं.

मकान का प्रकार

सं . मकान नं. मवन के मुखिया का नाम एवं पिता का नाम

रिमार्क

क्षेत्रफल वर्गमीटर में

टीनशेड

40.96

टीनशेड

18.86

33 29/1 अमरसिह पिता भंवरलाल भीलाला 295

ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।

टीनशेड बिना चार दिवाल के 5.40

65.22

कुल

21.66

कवेलू

टीनशेड

15.96

34 29/2

295 टीनशेड

15.02

कंवरलाल पिता भंवरलाल भीलाला

ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।

टीनशेड

13.48

टीनशेड

11.55

77.66

कुल

28.60

35 30/1

295 टीनशेड बिना चार दिवाल के

रमेशचंन्द्र पिता समन्दर जी गुर्जर

ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।

28.60

कुल

28.60

295 टीनशेड बिना चार दिवाल के

36 30/2 रामनारायण पिता समंदर गुर्जर

ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।

28.60

कुल

28.60

295 टीनशेड बिना चार दिवाल के

37 30/3 सावीत्रीबाई पुत्री समंदर जी

ग्राम आबादी मे स्थित हैं ।

28.60

कुल

टीनशेड

27.23

38 34/1 रामदयाल पिता भंवरलाल गुर्जर 210

भवन निजी भूमि मेस्थित हैं ।

टीनशेड बिना चार दिवाल के 23.60

50.82

कुल

टीनशेड

27.23

210

39 34/2 रामचरण पिता भंवरालाल गुर्जर

भवन निजी भूमि मेस्थित हैं ।

टीनशेड बिना चार दिवाल के 23.60

50.82

कुल

टीनशेड

29.96

40 35

232

पीरूलाल पिता रतनलाल भीलाला

भवन निजी भूमि मे स्थित हैं ।

टीनशेड बिना चार दिवाल के 37.45

67.41

कुल

टीनशेड

31.68

41 36 घीसूलाल पिता भोनेसिंह भीलाला 246

भवन निजी भूमि मे स्थित हैं ।

25.96

टीनशेड बिना चार दिवाल के

57.64

कुल

42.40

टीनशेड

42 37

147

तेजूबाई पति कंवरलाल भीलाला

भवन निजी भूमि मे स्थित हैं ।

45.87

टीनशेड बिना चार दिवाल के

88.27

कुल

A

क्षेत्रफल वर्गमीटर

सं.क्र. मकान नं.

सर्वे नं.

मकान का प्रकार

भवन के मुखिया का नाम एवं पिता का नाम

रिमार्क

में

टीनशेड

30.80

43 38 नारायण पिता देवा जी भीलाला 247

भवन निजी भूमि मे स्थित हैं ।

टीनशेड बिना चार दिवाल के 38.50

कुल 69.30

टीनशेड

27.45

254

44 39 विष्णु पिता सिद्धलाल गुर्जर

टीनशेड बिना चार दिवाल के

भवन निजी भूमि मे स्थित हैं ।

23.49

कुल 50.94

महायोग- 3105.209

नोट:- भवन के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय कुमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1 2562

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2020

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 18/20 मई 2020 क्रमांक क्यू- 5177 - भू-अर्जन- 2020-21

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के ख़ाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि कीं, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भू- अर्जन, पुनर्वसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है व ऐसी किसी भूमि में जिसे धारा -11 की उपधारा -1 के अधीन अधिसूचित किया गया है, जिसकी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है, हितबद्ध कोई व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिन के भीतर (क) अर्जित किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति (ख) लोक प्रयोजन के लिए दिये गये औचित्य के प्रति, ( ग) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्षों के प्रति आक्षेप अनुविभागीय अधिकारी / भू- अर्जन अधिकारी , अनुविभाग पिदिशा के कार्यालय में कर सकेगा ।

अनुसूची (01 )

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

नगर/ग्राम

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

विदिशा

विदिशा

ढोलखेड़ी निजी भूमि 0.804 हेक्टेयर

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , विदिशा सम्भाग, विदिशा

एन.एच. 86 धतूरिया हवेली, आमाछार चक्क जीवाजीपुर ढोलखेड़ी (एस.एच. 19) रिंग रोड तक मार्ग निर्माण में आ रही ग्राम ढोलखेड़ी की अशासकीय भूमि का अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में

भूमि के नक्शे ( प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विदिशा / भू अर्जन अधिकारी अनुविभाग , विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है । 2563

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिन दिनांक 19 जून 2020

भाग 11 ]

0.334हे.

0.532हे.

0.272हे.

0.177हे.

0.021हे.

0.804हे.

कुल

असिंचित

0.014हे.

0.014हे.

0.052हे.

0.066हे.

पंकजजैन,कलेक्टरएवंपदेनउपसचिव.

0.021.हे.

सिंचित

0.320हे,

अर्जितकीजानेवालीभूमिकारकबा

0.518हे.

0.177हे.

0.220हे.

0.738हे.

0.836हे.

0.334हे.

0.126हे,

1.296हे.

1.881हे.

3.177हे.

कुल

असिंचित

0.014हे.

0.014हे.

0.014हे.

सिंचित 0.126हे.

0.320हे.

0.835हे.

1.282हे.

3.163हे.

1.881हे.

भूमिकाकुलरकबाहेक्टेयरमें

416/3

420/1

413/3

कुल

सर्वे कमांक

414

बिहारीसिंह

कृक्षककानाम पिता/पतिका नाम श्रीलक्षमणसिंहपुत्र

श्रीप्रकाशसिंहपुत्र

बिहारीसिंह

अनुसूची-01

स.कं.

एन.एच.-86धतुरियाहवेलीसेआमाछावरचकक,जीवाजीपुरहोतेहुयेढोलखेड़ीएस.एच.-19तकरिंगरोड़निर्माणहेतुमार्गमेंआरहीग्रामढोलखेड़ी कीअशासकीयभूमिकेअधिग्रहणहेतु

1.

2.

2564

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2020

कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी तहसील सिलवानी , जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

" आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " के तहत निजी भू- धारक की भूमि के क्रय का प्रस्ताव

सार्वजनिक सूचना

क्र. 26-री-2020

सिलवानी, दिनांक 1 जून 2020 सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैहै कि शासन की " आपसी सहमति से क्रय नीति" के तहत लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग भोपाल द्वारा मगरमौली -हतौड़ा मार्ग पर तेन्दूनी नदी पर पुल निर्माण हेतु के लिए निम्न विवरण अनुसार लोक निमांग विभाग के पक्ष में क्रय करने हेतु विचार किया जा रहा है । यदि किसी व्यक्ति/ व्यक्तियों की भूमि के स्वत्व संबंधी कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में सप्रमाण प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात कोई आपत्ति मान्य ना होगी एवं भूमि को जल लोक निर्माण विभाग के पक्ष में कय करने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

क्रं.

जिला

तहसील

भूमि स्थित ग्राम का नाम

खसरा नं.

भूमिस्वामी का नाम

(ज्ञात/ अभिलिखित /धारक)

3

2

4 मगरमौली सिलवानी रायसेन

कय के लिये प्रस्तावित रकबा हेक्टेयर में

5

6

7

0.202

158/3/2

पूरन पुत्र- हल्कू व अन्य दो जाति-

गौंड नि.ग्रा- मगमौली

मगरमौली

2

रायसेन

सिलवानी

22/1/12 10.056

राधेलाल आ. सुंदरलाल जाति-

रघुवंशी नि.ग्रा- हतौड़ा

3 मगरमौली सिलवानी रायसेन

0.050

158/1/1

शब्बो बाई / नन्दलाल गाडरी नि.

ग्रा-मगरमौली

मगरमौली सिलवानी रायसेन

0.054

22/1/13

राजेन्द्र सिंह आ. राधेलाल रघुवंशी

नि.ग्रा- मगरमौली

5 मगरमौली सिलवानी रायसेन

0.040

22/1/14

लीलावती बेवा रामप्रसाद जाति.

चमार नि.ग्रा- हतौड़ा

एल. के. खरे, अनुविभागीय /भू- अर्जन अधिकारी.

2565

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2020

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश

अनुसूची

राजगढ़ ( ब्यावरा ) , दिनांक 2 जून 2020 जा. क्र. 6334

कमांक /भू-अर्जन / 2020 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक / अ-82 /18-19....... चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में नभापुरा तालाब के डूब क्षेत्र एवं वेस्टवियर में प्रभावित भूमि तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की ग्राम नबापुरा, एवं मल्हारपुरा के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि नभापुरा के तालाब का निर्माण कार्य आरम्भ हो चुका है एवं इस हेतु भूमि का अर्जन किया जा रहा है, और इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।

-: अनुसूची ( 1 ):-

तहसील:- राजगढ़ नभापुरा तालाब के डूब क्षेत्र एवं वेस्टवियर में प्रभावित भूमि

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर विवरण

स.क.

प्रभावित रकबा (हेक्टे.)

कुल रक्बा

कुल सर्वे नं.

(5)

(4)

(3)

(2)

1)

12.417

22.134

40

नबापुरा

1

13.334

14.979

38

2

मल्हारपुरा

25.751

37.113

78

कुलयोग:-

-: अनुसूची ( 2 ):

नभापुरा तालाब के डूब क्षेत्र एवं वेस्टवियर में प्रभावित भूमि ग्राम नबापुरा

प्रभावित रकबा (हेक्टे.)

खसरा नंबर कुल रकबा

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

(हेक्टे.)

भूमि (हेक्टे.)

5

4

3

2

1

0.735

1.838

236/2/1

1 भंवरीबाई, सुरजीबाई, नोरंगबाई, कमलाबाई पुत्रीयां शिवसिंह जाति सौधिया पता नि. क्रमशः चिावद, बागपुरा, सेवली, खेडा (जिला शाजापुर भूमि स्वामी)

0.735

1.838

1

योग

0.400

0.500

236/2/1/1

2 नारायणसिंह आ. रायसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम पाडल्या भूमि स्वामी

0.400

0.500

1

योग

3 दर्यावसिंह आ. परथी जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.308/

0.411

236/2/3

0.308

0.411

योग

1

4 धूला आ. किसना जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

237/1/1/3/1/

0.633

1.945

2

0.633

1.945

योग

1 [ भाग 1 2566

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2020

खसरा नंबर

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

प्रभावित रकबा (हेक्टे.) भूमि (हेक्टे.)

कुल रकबा (हेक्टे.)

5

4

3

1

0.500

2.354

2 5 मांगीलाल आ. किसना जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

237/1/1/3/1/3

0.500

1

2.354

योग

0.253

1.012

237/1/1/9/2

6 प्रेमसिंह आ. बंशीलाल जाति चमार पता नि. ग्राम कोडक्या भूमि स्वामी

0.253

1.012

1

योग

0.724

0.724

238/1

0.844 7 परथी, भगवान, प्रताप आ. हीरा जाति सौधिया नि. ग्ग्रम भूमि स्वामी

0.844

239/1/1

1.568

1.568

2

योग

0.363

0.363

238/2

0.612

0.612

10 देवीलाल पिता भंवरलाल, कमलाबाई विधवा भंवरलाल जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

239/2

0.466

0.466

285/1

0.243

0.243

286/2

0.040

0.040

286/4

1.724

1.724

5

योग

0.362

0.362

238/3

8 हरिसिंह, कालू, आ. माधू जाति सौधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.547

0.547

239/3/1

0.909

0.909

2

योग

0.380

0.380

239/1/2

9 सत्यानारायण पिता श्रीलाल जाति सौधिया पता नि. ग्राम पाडल्या भूमि स्वामी

0.380

0.380

1

योग

0.283

0.283

240/1

0.088

0.088

10 बीरमसिंह पिता फत्ता जाति सौधिया पता नबाबपुरा जीरापर भूमिस्वामी

287/1

0.371

0.371

2

योग

0.283

0.283

240/2

0.088 11 तरवरसिंह पिता फत्ता जाति सौधिया पता नबाबपुरा जीसुपर भूमि स्वामी भूमि स्वामी

0.088

287/2

0.371

0.371

2

योग

0.284

0.284

240/3

0.087

0.087

12 शिवसिंह पिता पता फत्ता जाति सौधिया पता नबाबपुरा जीसुपर भूमि स्वामी भूमि स्वामी

287/3

0.371

0.371

2

योग

0.253

0.253

281/1/1

0.253 13 मांगीलाल, जगदीश पिता बनेसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम पाडल्या भूमिस्वामी

0.253

281/1/2

0.126

0.126

285/4

0.632

0.632

3

योग

14 मांगीलाल पिता पूरा जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.250

0.503

281/3

0.200

1.000

281/4

0.450

1.503

2

योग 2567 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2020

स.क.

खसरा नंबर

प्रभावित कृषक का नाम

प्रभावित रकबा (हेक्टे. )

कुल रकबा (हेक्टे.)

भूमि (हेक्टे.) 1

2

3

4

5 15 बनेसिंह आ. प्रेमसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम पाडल्या भूमि स्वामी

0.250

285/2

0.250 योग

1

0.250

0.250 16 प्रेमसिंह पिता अनारसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.425

0.425

288/5/1, 288/11/1

योग

1

0.425

0.425

0.233

0.233 17 कालूसिंह, सुल्तानसिंह आ.भेरू जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

288/5/2/1, 288/11/2

योग

1

0.233

0.233 18 हिन्दुसिंह पिता गोपी जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी 288/5/2/2 0.192

0.192 योग

1

0.192

0.192 19 गेंदा आ. धूला जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी

237/1/5

1.214

0.253 योग

1

1.214

0.253 20 मेहताब आ. मोती जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी

1.214

237/1/1/1

0.360 योग

1

1.214

0.360 21

230/3

0.341

0.341 भँवरलाल , मोतीलाल , धीरप पिता करणसिंह, धूलीबाई बैवा करणसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

योग

1

0.341

0.341 22 बालू, प्रेम आ. पूरा जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.405

231/2

0.253

0.225

233/1/3

0.225 योग

2

0.630

0.478 23

0.442

234/2

0.045 बनेसिंह पिता पूरा सरदारबाई विधवा पुरा जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

1

0.442

0.045 24

234/3

0.438

0.045 दर्यावबाई विधवा केसर, अमरसिह, फुलसिंह पिता केसर जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.198

235/4

0.095 योग

2

0.636

0.140

0.668

234/4

25 नारायणसिंह पिता दोलजी जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

0.095 योग

1

0.668

0.095 25

40

कुलयोग:-

22.134

12.417 नमापुरा तालाब के डूब क्षेत्र एवं वेस्टवियर में प्रभावित भूमि:- ग्राम मल्हारपुरा

40/3

0.271

0.271 1 बीरमसिंह, तरवरसिंह, शिवसिंह पिता फत्ता मु. कंचनबाई बैवा फत्ता जाति सौधिया नि. ग्राम नबाबपुरा भूमि स्वामी

0.053

40/7

0.053

47/1

3.414

3.414 योग

3

3.738

3.738

40/6/1

0.405

0.203 2 रामबगस , गोरधन, मूलचन्द, प्रभू आ. माधोदास रामप्यारी बाई पुत्री माधोदास जाति बैरागी नि. ग्राम नबाबपुरा भूमि स्वामी

योग

1

0.405

0.203 2568

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जून 2020

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

2

1

3 मनोहरसिंह पिता बीरमसिंह जाति सौधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

4 मांगीलाल पिता परथी जाति सौधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

5 शिवसिंह पिता परथी जाति सौधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

6 कमलसिंह पिता बीरमसिंह जाति सौधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

7 प्रेमसिंह पिता अनारसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि

योग

8 कालूसिंह, सुल्तानसिंह आ.भेरू जाति सौधिया पता नि. नबाबपुरा भूमि स्वामी

योग

9 हिन्दुसिंह पिता गोपी जाति सौधिया पता नि. नबाबपुरा भूमि स्वामी

योग

10 बापूलाल पिता गोपीलाल जाति सौधिया पता नि. नबाबपुरा भूमि स्वामी

योग

11 गिरवर बापू, प्रभू, धीरप आ. बदन जाति सौधिया पता नि. शिवपुरी भूमि स्वामी

योग

12 भवरलाल , हरीसिंह, कालू आ. माधू सुरजीबाई पुत्री माधू व पस्थी, भगवान प्रतापसिंह, आ. हीरा केशरबाई पु. हीरा जाति सौधिया नि. ग्राम नबाबपुरा भूमि स्वामी

योग

13 भगवानसिंह आ. हिंदूसिंह जाति सौधिया नि. ग्राम पाडलिया भूमिस्वामी

योग

13कुलयोग:-

खसरा नंबर

कुल रकबा (हेक्टे.)

प्रभावित रकबा (हेक्टे.) भूमि (हेक्टे.)

5

4

3

0.541

0.541

46/1/1, 47/2/1

0.220

0.220

46/2/1/1

0.761

0.761

3

46/1/2,

0.542

0.542

47/2/2

0.127

0.254

46/2/2

0.669

0.796

3

46/1/3,

0.417

0.417

47/2/3

0.417

0.417

2

0.033

0.033

46/2/1/2

0.033

0.033

1

3.228

3.228

47/89/1,

0.160

0.257

48

3.388

3.485

0.026

0.026

47/89/2/1

0.037

0.037

0.443

0.443

0.375

0.536

3 49/1 50/1 51/1

0.012

0.012

55/2/2/1

0.893

5

1.054

0.026

0.026

47/89/2/2

0.038

0.038

0.442

0.442

0.268

0.536

0.094

0.188

49/2 50/2 51/2 52/3

0.012

0.012

55/2/2/2

0.880

6

1.242

0.026

0.026

47/89/2/3

0.038

0.038

0.442

0.442

0.267

0.535

49/3 50/3 51/3

0.012

0.012

55/2/2/3

0.785

5

1.053

0.188

0.471

52/2/1

0.138

0.138

55/2/3

0.275

0.500

55/13/1

-3

0:601

17109

0.267

0.267

0.432

0.432

40/6/2 52/1

2

0.699

0.699

0.187

0.267

52/4

0.267

0.187

1

14.979

13.334

38

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर-जीरापुर जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । 2569 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2020

राजगढ़, दिनांक 4 जून 2020 प्र. क्र. ए. - 6380 - भू- अर्जन -2020

(अंतर्गत धारा. 11 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में लिम्बोदा जलाशय तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ लिम्बोदा जलाशय निर्माण के डूब क्षेत्र पाल एंव वेस्टवियर में प्रभावित होने से प्रकरण मे आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1 )

लिम्बोदा जलाशय

जिला राजगढ़

तहसील - खिलचीपुर

क्र.

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (है.में)

रकबा

निजी भूमि लिम्बोदा जलाशय के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से

1

33.675

ग्राम-कोडक्या की भूमि

2

24.448

ग्राम-लिम्बोदा की भूमि

3

3.255

ग्राम-कोडकी की भूमि

योग

61.378

अनुसूची (2)

(1 ) लिम्बोदा जलाशय में ग्राम कोडक्या की निजी भूमि प्रभावित होने से भूअर्जन प्रकरण

जिला राजगढ़ तहसील- खिलचीपुर

खसरा क.

क्र.

भूमि का कुल रकबा

कृषक का नाम व पिता / पति का नाम

अन्य विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

1

3

4

6

5

2

ग्राम कोडक्या

1

3

0.190 0.190

हीरा, गोपाल आ. रामा, घीसा भवाना आ. भैरू , हरकुबाई पानीबाई पुत्री भैरू जाति अ.जा. नि भू स्वामी

4

0.024 0.024

5

0.012 0.012

0.226

0.226 [ भाग 1 2570

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2020

खसरा क.

क्र.

भूमि का कुल रकबा

कृषक का नाम व पिता / पति का नाम

अन्य विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा 1

6

3

5

4

2

0.482 0.382

2 2 हीरा, गोपाल आ. रामा , घीसा भवाना आ. भैरू , हरकुबाई पानीबाई पुत्री भैरू 1/5 , भवंरीबाई बेवा हिरालाल, शेतानबाई पुत्री हिरालाल 1/5 , पुरीलाल बद्रीलाल प्रेमसिंह बनेसिहं पिता हीरालाल 1/5 , रमेश धीरप पिता रतनलाल 1/5 सर्व जाति अ.जा. नि भूस्वामी

0.382

योग

0.482

3

8/1

0.141 0.101

लालजी पिता हीरालाल जाति सो. नि ग्राम भूस्वामी

0.427 0.427

19/7

34/3/3 0.009 0.009

44/5

0.413 0.413

48/2

0.081

0.081

50/1

0.083

0.083

0.075 0.075

30/4,31/4

0.244

29/2 0.244

32/5/3 0.024 0.024

46

0.368 0.368

47

0.012 0.012

11

1.877 1.837

9

0.125 0.125

नाराणसिंह पिता फतेहसिंह जाति सौ.० नि ग्राम भूस्वामी

11

0.012 0.012

6/2/2 0.115 0.081

8/2

0.555 0.555

योग

0.807 0.773

5

10

0.012

0.012

अनोखबाई बैवा शिवसिंह जाति सौ. निग्राम भूस्वामी

0.024 0.024

32/5/2

34/3/2 0.009 0.009

योग

3

0.045

0.045

0.113

13/1

0.113

6 दरियावसिंह फुलसिंह पिता प्रेमसिंह जाति सो.नि ग्राम भूस्वामी

0.213 0.213

19/4

0.026

30/1,31/1 0.026

118/1

0.166

0.166

34/3/1 0.008 0.008

44/2

0.101 0.101

123/10 0.253 0.253

32/5/1

0.023

0.023

29/3

0.123 0.123

1.026 1.026 2571

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2020

भाग 1 ]

खसरा क.

क्र.

भूमि का कुल रकबा

कृषक का नाम व पिता / पति का नाम

अन्य विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा 1

3

4

5

6

2

7

14/1

0.122 0.122

कमलसिंह पिता प्रभु जाति सो. नि ग्राम भूस्वामी

19/1 0.142 0.142

19/3 0.143 0.143

51/4

0.183 0.183

0.590 0.590

8

17/1/1 0.797 0.021

नरभेसिंह पिता परथी जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी

0.625

17/1/2

0.501

योग

2

2

1.422 0.522

9

0.214

0.214

19/5

44/3 0.102 0.102

0.213 0.213

119/1

गोरीलाल, नंदराम , मंजूबाई पिता नरभेसिंह , कमलाबाई बेवा नरभेसिंह हि.1/4-1/4 जाति सो. नि ग्राम भूस्वामी हिस्सा बराबर है ।

49/2

0.342

0.342

0.024

50/3 0.024

0.108

51/2 0.108

29/4

0.122

0.122

0.051

30/2, 31/2 0.051

8

1.176 1.176

10

0.160

0.160

29/1/2

कालूसिंह पिता शिवसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी

19/6

0.427 0.427

42/5

0.232 0.232

44/1

0.204 0.204

0.204

44/4

0.204

0.047

50/2

0.047

119/6 0.213 0.213

15/2/2 0.050 0.050

योग

8

1.537 1.537

11

19/8 0.427 0.427

उंकार पिता मांगीलाल जाति सो. नि ग्राम भूस्वामी नि ग्राम भूस्वामी

111

0.255 0.155

योग

2

0.682 0.582

12

1.000

20/1

0.950

घीसालाल आ. लक्ष्मण जातिसो. नि ग्राम भूस्वामी

योग

0.950

1.000

13

20/4

0.131 0.131

कुमेरसिंह पिता शिवसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी

36/1

0.064 0.064

0.130 0.025

6/3/2

6/4 0.259 0.051

योग

0.271

4

0.584

14

20/7

0.125 0.125

36/6

0.059

0.059

रामलाल धीरपसिंह सुल्तानसिंह पिता घीसालाल हि. 1/3-1/3 जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी

121/1

0.101 0.101

0.601

42/2

0.601

21/2 0.276 0.276

1.162 1.162

5 [ भाग 1 2572

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2020

खसरा क .

क्रं.

भूमि का कुल रकबा

कृषक का नाम व पिता / पति का नाम

अन्य विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा 1

3

4

5

6

2

15

20/8 0.131 0.131

दुलेसिंह आ. जगनाथ जाति सौ नि ग्राम भूस्वामी

21/3

0.276 0.276

21/5 0.140 0.140

21/6 0.140 0.140

21/8 0.140 0.140

5

0.827 0.827

16

0.629

0.629

129/1/2

34/1

0.026 0.026

लक्ष्मीनारायण बजेसिंह पिता रूगनाथ , रतनबाई बैवा रूगनाथ जाति सौ . नि ग्राम भूस्वामी हिस्सा बराबर है ।

123/7

0.187

0.187

0.842

3 0.842

17

35

0.024 0.024

घीसा बनेसिंह आ लक्ष्मण केसरसिंह हरिसिंह पिता गुलाब, नाछीबाई शैतानबाई पुत्री गुलाब , उदयसिंह नारानसिंह पर्वतसिंह शांताबाई पिता करणसिंह , मांगीलाल शिवसिंह भोनसिंह दूलेसिंह पिता जगनाथ , मेहताबबाई पुत्री भैरूसिंह , 1/3 कालूसिंह पिता भंवरलाल गीताबाई पुत्री भंवरलाल गेंदा पिता बदन , बीरम बलवंत कमल कोशल्या शैतान सुंदर पिता शिवसिंह , द्रोपतिबाई पति शिवसिंह 1/2पीरूसिंह गोपाल पिता रतनलाल ,कमलाबाई पुत्री रतनलाल मांगीलाल पिता देव कालूसिंह जसवंतसिंह पिता मोहनलाल बजेसिंह लक्ष्मीनारायण पिता रूगनाथ , रतनबाई बैवा रूगनाथ बीरमसिंह मांगीलाल पिता उदयसिंह, कैसरबाई बैवा उदयसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी

योग

0.024

0.024

18

36/7 0.036 0.036

हरिसिंह आ. गुलाब जाति सो. नि ग्राम भूस्वामी

121/4 0.135 0.135

33/4

0.019

0.019

0.253

42/6

0.253

0.125 0.125

20/9/2

21/4

0.272 0.272

6

0.840 0.840

19

0.024 0.024

40

घीसालाल बनेसिंह पिता लक्ष्मण केसरसिंह हरिसिंह पिता गुलाब मांगीलाल शिवसिंह भोनसिंह दुलेसिंह पिता जगनाथ नारानसिंह पर्वतसिंह पिता करनसिंह जडावबाई बैवा करनसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी

योग

0.024 0.024

20

0.886 0.051

129/4

रतनसिंह पिता जगनाथ जाति सौ निग्राम भूस्वामी

0.531

18/2

0.531

योग

2

1.417 0.582

21

0.628 0.628

129/1/1

धापूबाई बैवा मोहनलाल सौ. निग्राम भूस्वामी

योग

0.628

0.628 भाग 1 ]

2573

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जून 2020

क्रं.

कृषक का नाम व पिता / पति का नाम 1

2

22 कैसरबाई बेवा उदयसिंह , बीरम मांगीलाल पिता उदयसिंह बराबर हिस्सा जाति सौ. निग्राम भूस्वामी

योग

23 कैलाश महेश पिता गेंदा गीताबाई बेवा गेंदा जाति सौ. निग्राम भूस्वामी

योग

24

छीताबाई बैवा बापूलाल सौ. नि ग्राम भूस्वामी

योग

25

शांतिबाई पत्नि रतनसिंह जाति सौ नि ग्राम भूस्वामी

योग

26

धुलाबाई बैवा हीरालाल जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी

योग

27 रामेश्वरसिंह विजयसिंह पिता अमरसिंह धापूबाई बेवा अमरसिंह सो. नि ग्राम भूस्वामी

योग

28

फूलसिंह पिता मांगीलाल 1/2 कमलसिंह पिता मांगीलाल 1/2 सौ. नि ग्राम भूस्वामी

योग

29 पर्वतसिंह नारानसिह आ. करणसिंह जतनबाई बेवा करनसिंह सौ. नि ग्राम भूस्वामी

योग

30 फतेहसिहं पिता जगन्नाथ जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी

योग

खसरा क. भूमि का कुल रकबा

अन्य विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

3

4

6

5

0.629

129/1/3

0.629

127/1/6 0.075 0.024

123/8 0.187 0.187

0.036

32/3

0.036

0.226

127/1/5

0.200

5

1.153 1.076

126/1 0.052 0.052

118/2 0.085 0.085

123/3 0.450 0.450

3

0.587 0.587

122 0.214 0.214

124

0.506 0.506

2

0.720 0.720

125/2/1 0.279 0.279

125/2/2 0.253 0.128

2

0.532 0.407

120

0.178 0.178

0.213

119/5 0.213

126/2 0.430 0.430

3

0.821

0.821

41

0.178 0.178

130 0.543 0.543

2

0.721 0.721

22

0.417

0.417

23/1 0.078 0.078

123/2 0.495 0.495

127/1/8/1 0.237 0.124

4

1.114

1.227

20/2

0.253 0.253

36/4

0.037 0.037

33/2

0.020

0.020

121/5

0.135

0.135

42/3/1 0.116 0.116

20/9/1 0.128 0.128

6

0.689 0.689

0.383

25/1 0.383

25/2/1 0.190 0.190

2

0.573 0.573 [ भाग 1 2574

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2020

खसरा क .

क्रं.

भूमि का कुल रकबा

कृषक का नाम व पिता / पति का नाम

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा अन्य विवरण 1

3

4

6

5

31

24

0.405 0.405

2 पीरूसिंह गोपाल कमला पिता रतनलाल जाति सो. नि ग्राम

32/1

0.036 0.036

भूस्वामी

123/1 0.065 0.065

34/2 0.025 0.025

123/6 0.325 0.325

23/2 0.278 0.278

0.190

25/2/2

0.190

127/1/7 0.576 0.576

8

1.900 1.900

32

15/1

0.101

0.101

बालूसिंह इंदरसिंह प्रतापसिह आ बापूलाल जाति सौ. नि

37/1

0.161 0.161

ग्राम भूस्वामी

38

0.065 0.065

125/1 0.532 0.532

37/4

0.161 0.161

17/2

1.423 1.423

6

2.443 2.443

33

12

0.024 0.024

बालूसिंह इंदरसिंह प्रतापसिंह पिता बापूलाल छीताबाई बेवा बापूलाल उंकारसिंह पिता मांगीलाल , बालूसिंह कालूसिंह पिता शिवसिंह , अनोखबाई बैवा शिवसिंह , लालजी पिता हीरालाल धूलाबाई बैवा हीरालाल , प्रेमसिहं नरभैसिंह पिता रूपजी बद्रीनारान प्रभु पिता फतेसिंह, शैतानबाई पुत्री फतेसिह मांगीलाल पिता देवसिंह सौ. नि ग्राम भूस्वामी

योग

0.024 0.024

34

39

0.012

0.012

बालूसिंह इंदरसिंह प्रतापसिंह पिता बापूलाल छीताबाई बेवा बापूलाल , कालूसिंह हिन्दुसिंह नारायनसिंह आ. गंगाराम जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी

योग

0.012 0.012

35

21/1

0.272 0.251

भगवानसिंह पिता कैसरसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी

36/5 0.036 0.036

121/3 0.135 0.135

33/3 0.020 0.020

0.034

42/4/1

0.034

42/7

0.253 0.253

योग

0.729

36

20/6

0.125 0.125

बनेसिह पिता लक्ष्मण जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी

33/1 0.030

60.750

0.030

36/3

0.059 0.059

42/1

0.601 0.601

121/2 0.101 0.101

0.916 0.916 2575

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2020

भाग 1 ]

खसरा क.

अर्जित की जाने क्र.

वाली

भूमि का कुल रकबा

कृषक का नाम व पिता / पति का नाम

अन्य विवरण 1

4

5

3

6 37

113

0.065 0.012

2 बीरम आ. लक्ष्मण जाति सुतार नि ग्राम भूस्वामी

योग

0.065 0.012

38

0.084 0.084

29/1/1

बालूसिंह पिता शिवसिंह जाति सौ . नि ग्राम भूस्वामी

0.116 0.116

42/3/2

42/4/2 0.198 0.198

0.075

30/3,31/3 0.075

0.473

0.473

39

6/1

0.259 0.139

भवानीसिंह पिता जगनाथ जाति सो. नि ग्राम भूस्वामी

20/5

0.131

0.131

36/2

0.065 0.065

21/7

0.140 0.140

योग

4

0.475

0.595

40

19/2 0.143 0.143

बद्रीलाल पिता फतेहसिंह जाति सौ. निग्राम भूस्वामी

8/3

0.012 0.012

44/6

0.012 0.012

50/5 0.018 0.018

0.346

51/3

0.346

0.108

119/2 0.108

14/2

0.121 0.121

7

0.760 0.760

योग

41

0.385 0.385

25/3

मांगीलाल पिता जगन्नाथ जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी

6/2/1 0.144 0.072

20/3

0.130 0.130

0.025

6/3/1 0.129

4

योग

0.788 0.612

42

18/1

0.303 0.303

भैरूसिंह पिता जगनाथ जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी

16

0.227 0.227

योग

0.530 0.530

2

43

7

0.024 0.024

मांगीलाल शिवसिंह भौनेसिंह दुलेसिहं आ जगनाथ जाति सौ. निग्राम भूस्वामी

1

0.024 0.024

योग

44

37/2 0.161 0.161

0.161

0.161

37/3

गोकुल पिता भंवरलाल हि.1 / 5, लालजी पिता भंवरलाल हि. 1/5 , धापूबाई बेवा भंवरलाल हि.1 / 5, हिन्दुसिंह पिता गंगाराम हि. 1/5, नारायणसिंह पिता गंगाराम हि. 1/5 सर्वजाति सौंध्या निग्राम भूस्वामी

0.322

0.322

45

0.041 0.041

48/1/1

0.342 0.342

49/1

दरियावसिह फुलसिहं पिता प्रेमसिंह, सुंदरबाई बेवा प्रेमसिंह हि. 1/3 जाति सौन्ध्या निग्राम भूस्वामी

50/4

0.042

0.042

0.071 0.071

51/1

योग

0.496

0.496 2576

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जून 2020

क्र.

कृषक का नाम व पिता / पति का नाम 1

2

46

फूलसिंह पिता प्रेमसिह जाति सौध्या निग्राम भूस्वामी

योग

47 कालूसिंह पिता भंवरलाल 3/4 ,गीता पुत्री भंवरलाल1/4 सौध्यानिग्राम भूस्वामी

योग

48

रुगनाथ पिता माधू जाति सौध्या निग्राम भूस्वामी

योग

49 कालूसिंह पिता मोहनलाल 1/2 , जसवंतसिंह पिता मोहनलाल सौ 1/2निग्राम भूस्वामी

योग

50

हिंदुसिंह पिता गंगाराम जाति सौ. निग्राम भूस्वामी

योग

51

प्रभु पिता फतेहसिंह जाति सौ निग्राम भूस्वामी

योग

52 जशवंतसिंह पिता जगनाथसिंह जाति सौ. निग्राम भूस्वामी

योग

53

नोरंगबाई पति देवसिंह जाति सौ निग्राम भूस्वामी

योग

कुलयोग खसरा क . भूमि का कुल रकबा

अन्य विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

3

4

6

5

0.213 0.213

119/4

0.213

0.213

0.900

123/4

0.900

0.900 0.900

123/5

0.075

0.075

0.075

10.075

32/4 0.036 0.036

123/9 0.187 0.187

0.223 0.223

129/2/1 0.253 0.101

0.101

1 0.253

13/2 0.114 0.114

0.114

10.114

18/3 0.530 0.530

1

0.530 0.530

0.237

0.237

127/1/8/2

0.237

0.237

178 36.884 33.675

(2) लिम्बोदा जलाशय में ग्राम लिम्बोदा की निजी भूमि प्रभावित होने से भू-अर्जन प्रकरण

ग्राम-लिम्बोदा

1

पीरू पिता रतनलाल जाति सौ नि कोडक्या भूस्वामी

योग

2 पूरसिंह बनेसिंह धूलीबाई पिता भैरू जाति सौ. नि ग्राम

भूस्वामी

योग

3

बनेसिंह आ. भैरू जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी

योग

4

भंवरलाल प्रतापसिंह करणसिंह भारतसिंह पिता कालूसिंह बालूसिंह लखनसिंह होकमबाई अयोध्याबाई पिता हिंदुसिंह सौ निग्राम भूस्वामी

योग

6/4

0.720 0.351

0.720 0.351

8/1

0.006

0.006

7/1/2

0.301

0.301

0.307

0.307

7/2

1.270 1.270

8/2

0.006 0.006

2

1.276 1.276

10/2

0.700 0.700

10/7

0.164 0.164

68/2/2

0.182

0.182

69/3

0.101 0.101

1.147 1.147 भांग 1 ]

2577

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2020

क्रं.

कृषक का नाम व पिता /

पतिका नाम 1

2

5

हरिसिंह पिता फतेहसिंह जाति सौ . निग्राम भूस्वामी

योग

6 सुनील ना बा सा माता शांताबाई पति तरवरसिंह सौ निग्राम भूस्वामी

योग

7

हरिसिंह पिता भंवरलाल जाति सौ . निग्राम भूस्वामी

योग

8 नारायणसिंह पिता भंवरलाल जाति सौ. निग्राम भूस्वामी

योग

9

तरवरसिंह पिता नरभेसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी

योग

10 प्रेमसिंह पिता मांगीलाल, मोहनलाल पिता रूगनाथ जाति सौ.

निग्राम भूस्वामी

योग

11

शिवसिंह आ. भवरजी जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी

योग

12

शिवसिंह आ. भंवरलाल सौ निग्राम भूस्वामी

योग

13

शिवसिंह आ. घीसा जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी

योग

14

हरिसिंह पिता बापूलाल सौ . नि ग्राम भूस्वामी

योग

15

बालूसिंह पिता शिवसिह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी

खसरा क .

अर्जित की जाने

वाली

कुल रकबा भूमि का

भूमि का रकबा अन्य विवरण 4

5

3

6 10/3

0.070 0.070

10/5

0.164 0.164

0.182 0.182

68/2/1

0.102 0.102

69/2

0.518 0.518

20/2

0.506

0.506

0.506

0.506

35/4 0.182 0.051

33/2 0.070 0.034

2 0.252 0.085

18/3

0.113 0.113

0.113

10.113

20/1 0.658 0.658

0.658

10.658

33/1 0.139 0.034

35/1 0.363 0.101

12/1/3 0.083 0.083

13/1/3 0.221 0.221

64/3 0.113 0.113

0.552

5

0.919

11

0.441 0.441

14

0.101 0.101

2 0.542 0.542

18/2 0.126 0.126

0.126 0.126

12/1/2 0.042 0.042

13/1/2

0.111

0.111

0.070 0.034

35/2

0.363 0.101

64/2

0.057 0.057

0.643 0.345

5

30

0.607 0.051

7/1/1 0.970 0.970

2 1.577 1.021

26/1 0.426 0.426

12/2 0.101 0.101

13/2

0.152

0.152

14/2

0.250

0.250

15/2/1 0.051 0.051

5

0.980 0.980 [ भाग 1 2578

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2020

खसरा क.

अर्जित की जाने

क्र.

भूमि का कुल रकबा

कृषक का नाम व पिता / पति का नाम

अन्य विवरण

वाली वाला भूमि का रकबा

1

3

6

4

5

16

24/1 0.228 0.228

2 धापूबाई पति गेंदालाल जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी

22/1/2 0.411 0.411

24/2 0.228 0.228

0.228

24/3 0.228

26/3 0.142 0.142

51.237 1.237

17

0.607

27

0.607

0.138

23

0.138

रामेश्वर विजयसिंह पिता अमरसिंह मु धापूबाई बैवा अमरसिंह सौ. निग्राम भूस्वामी

0.745 0.745

योग

2

18

0.412

22/1/1

0.412

रेशमबाई पति सजनसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी

योग

0.412 0.412

19

60/1

0.188 0.188

जगन्नाथ आ. गुलाब जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी

67/5

0.127 0.127

2

0.315 0.315

20

0.033

54/1/1 0.130

नाथूलाल नारायणसिंह मोहनलाल पिता कंवरलाल सौ. नि ग्राम भूस्वामी

0.033

योग

0.130

21 धुलाबाई बेवा हिरालाल, लालजी पिता हिरालाल सौ निग्राम

26/2 0.545 0.545

योग

0.545 0.545

22

48/1

0.367 0.120

रतनलाल पिता मांगीलाल सौ. निग्राम भूस्वामी

0.367 0.120

योग

23

0.265

29

0.749

मनोहरसिंह इंदरसिंह बीरमसिंह पिता शिवसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी

0.749 0.265

24

34

0.125

0.709

10/4

0.702 0.702

विनयसिंह नरभेसिंह गेंदालाल पिता हीरालाल रेशमबाई शांताबाई पिता हीरालाल जगनाथ रामचंद्र पिता गुलाब कुमेरसिंह पिता मांगीलाल शिवसिह नारायणसिंह पिता भंवरलाल जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी

0.827

योग

1.411

2

25

21

0.555 0.555

विनयसिंह आ. हीरालाल सौ. नि ग्राम भूस्वामी

0.253 0.253

0.808

0.808

योग

2

26

0.726 0.726

18/1

विनयसिंह नरभेसिह गेंदालाल पिता हीरालाल रेशमबाई शांताबाई पुत्री हीरालाल जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी

60/2

0.253 0.253

योग

0.979 0.979

2 2579 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2020

खसरा क.

क्रं.

भूमि का कुल रकबा

कृषक का नाम व पिता / पतिका नाम

अन्य विवरण

अर्जित की वाली भूमि का रकबा

1

3

2

4

5

6 27 बनेसिंह नरभैसिंह गेंदालाल आ. हीरालाल सो. नि ग्राम

19

0.304 0.304

भूस्वामी

योग

0.304 0.304

28

15/3 0.250 0.250

बीरमसिंह पिता शिवसिहं सौ निग्राम भूस्वामी

0.250 0.250

29

76/1

0.206 0.051

हिंदुसिंह आ. रूपसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी

योग

0.051

0.206

30

65

0.024 0.024

बेवा भंवरलाल हि. 25 पेसे हिरालाल आ. बदन जगनाथ रामचंद्र आ गुलाब मु दरियावबाई बेवा गुलाब जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी

योग

0.024 0.024

31

0.101 0.101

69/1

मोतीलाल पिता फतेहसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी

10/1

0.070

0.070

0.164

10/6

0.164

68/2/3 0.183 0.183

0.518 0.518

32

18/4

0.366 0.366

रामचंद्र पिता गुलाब जाति सौ . निग्राम भूस्वामी

67/6

0.114

0.114

योग

0.480

2 0.480

33

68/1

0.251 0.251

अनारसिंह आ पूरा जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी

66

0.368 0.368

योग

2

0.619 0.619

34

67/1

0.114 0.114

पुरीबाई पति विनयसिंह जाति सौ . नि ग्राम भूस्वामी

0.126

67/2

0.126

67/3

0.114 0.114

67/4

0.114 0.114

0.468 0.468

35 मांगीलाल पिता घीसा बीरम पिता कालू अ.पा. कर्ता धीरपसिंह आ. कालू रोडीबाई प्रेमबाई आ. कालु चमार नि ग्राम भूस्वामी

1.011 1.011

6/19

योग

1.011 1.011

36

16/1

0.146 0.146

रोडजी पिता रामलाल जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी

36/1

0.205 0.031

63/1

0.180 0.180

14/1

0.167

0.167

17/2 0.266 0.266

15/2 0.080 0.080

6

0.870

1.044 2580

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2020

क्र.

कृषक का नाम व पिता / पति का नाम 1

2

37 पर्वतसिंह पिता भंवरलाल जाति सो. नि ग्राम भूस्वामी

योग

38 रोडसिंह मदनसिंह बलवंतसिंह सुरेनद्रसिंह पिता रामलाल जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी

योग

39 ज्ञानेन्द्रसिंह पिता शिवसिंह चौहान जाति सौ. निग्राम भूस्वामी

योग

40

मदनसिंह पिता रामलाल जाति सौ नि ग्राम भूस्वामी

योग

41

मांगीलाल पिता बीरमसिंह जाति सौ नि ग्राम भूस्वामी

योग

42

सुरेन्द्रसिंह पिता रामलाल जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी

योग

43 नारायणसिह पिता कंवरलाल जाति सौ नि ग्राम भूस्वामी

योग

44

मोहनलाल पिता कंवरलाल जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी

योग

45

कालूसिंह पिता घीसा जाति सौ निग्राम भूस्वामी

योग

46

बीरम पिता घीसा जाति सौ निग्राम भूस्वामी

योग

47 बीरमसिंह, मांगीलाल पिता उदयसिंह, केसरबाई बेवा उदयसिंह जाति सौ निग्राम भूस्वामी

योग

48 उरमीलाबाई पति छोटूलाल जाति अ.जा. निग्राम भूस्वामी

योग

खसरा क. भूमि का कुल रकबा

अन्य विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

3

4

6

5

12/1/1 0.041 0.041

13/1/1

0.111

0.111

64/1

0.057

0.057

35/3

0.181 0.051

0.390 0.260

61

0.012 0.012

62

0.024 0.024

0.036 0.036

56

3.379 0.350

0.350

3.379

55/2

0.165 0.122

36/2 0.205 0.031

63/2

0.180

0.180

0.146

16/2 0.146

0.479

0.696

55/3 0.165 0.122

63/3

0.181 0.181

16/3 0.145 0.145

0.491 0.448

3

55/4 0.165 0.122

0.180

63/4

0.180

16/4 0.146 0.146

36/4

0.206 0.031

4

0.479

0.697

54/1/2

0.033

0.129

0.033

0.129

0.129

54/1/3

0.033

0.129 0.033

54/2 0.388 0.101

0.388 0.101

0.389

54/3

0.101

0.101

0.389

72/3 0.884 0.884

0.884 0.884

6/9

2.000 0.460

2.000 0.460 भाग 1 ]

2581

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2020

क्र.

कृषक का नाम व पिता / पति का नाम 1

2

49 अनोखबाई बेवा मोतीलाल , हेमराज ना.बा. स. महेश ना.बा.स. माता अनोखबाई जाति सौन्या निग्राम भूस्वामी

योग 50

परथीसिंह पिता रूपसिंह जाति सौ निग्राम भूस्वामी

योग 51

धीरपसिंह पिता रूपजी जाति सौ निग्राम भूस्वामी

योग 52

प्रतापसिंह पिता रूपजी जाति सौ निग्राम भूस्वामी

योग

53

बलवंतसिंह पिता रामलाल जाति सौ निग्राम भूस्वामी

योग

कुलयोग खसरा क . भूमि का कुल रकबा

अन्य विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

3

4

5

6 105/3 1.225 1.225

1.225 1.225

85/2/1 0.120 0.040

0.120 0.040

85/2/2 0.120 0.040

0.120 0.040

85/2/3 0.121 0.040

0.121 0.040

36/3 0.205 0.031

0.031

0.205

110 34.305 24.448

(3) लिम्बोदा जलाशय में ग्राम कोडकी की निजी भूमि प्रभावित होने से भू- अर्जन प्रकरण

ग्राम-कोडकी

1

हीरालाल देवसिंह पिता अनारसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी

योग

2 कालुसिंह पिता फतेहसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी

योग

3 जतनबाई बेवा विजयसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी

योग

4 छीतरसिंह आ मोती हि 1/2 धुली पति भैरू हि1/2 सौ नि ग्राम भूस्वामी

योग

5

घीसालाल पिता परथी जाति सो. नि ग्राम भूस्वामी

योग

6

भंवरलाल आ. मांगीलाल बापूलाल आ. लक्ष्मण रतनबाई शैतानबाई पुत्री लक्ष्मण जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी

योग

7 भंवरलाल पिता मांगीलाल जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी

योग

8 भगवानसिंह दत्तक जगनाथ जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी

योग

0.138

68

0.138

0.138

0.138

67/1

0.101

0.381

0.101

1

0.381

66

1.708 0.450

59

0.101

0.291

2 1.999 0.551

58

0.024 0.024

0.024 0.024

57

0.482 0.061

0.482 0.061

56

0.024 0.024

0.024

0.024

65

0.518 0.518

0.518 0.518

51

0.210

0.470

1

0.210

0.470 2582

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जून 2020

क्र.

कृषक का नाम व पिता / पति का नाम 1

9

2 नारायणसिंह पिता अनारसिंह मु . दरियावबाई बेवा अनारसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी

योग

10 नारायणसिंह पिता अनारसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी

11 रतनलाल पिता अनारसिंह मु. दरियावबाई बेवा अनारसिह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी 12 रतनलाल नारायणंसिह देवसिह हीरालाल पिता अनारसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी

योग

13 रामबाबू गोविंद सुनीता पिता कालीबाई बरेमन पिता विजयसिंह जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी

योग

14 ब्रजमोहन पिता गंगाराम ना बा पाक माता गंगाबाई बेवा गंगाराम मु. गंगाबाई बेवा गंगाराम सौ . नि ग्राम भूस्वामी

योग

15 बजेसिंह लक्ष्मीनारायण पिता रूगनााथ रतनबाई बेवा रूगनाथ जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी

योग

16

देवसिंह पिता अनारसिंह सौ . नि ग्राम भूस्वामी

योग

17 हीरालाल पिता अनारसिह हि.3 / 4, दरियावबाई बेवा अनारसिंह हि. 1/4 सौ नि ग्राम भूस्वामी

योग

18

धीरपसिंह पिता घीसालाल जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी

योग

19 दरियावबाई बेवा अनारसिंह सौ . नि ग्राम हि. 1/4 देवसिंह पिता अनारसिहं हि. 3/4 भैस्वामी

योग

खसरा क.

अर्जित की जाने

भूमि का कुल रकबा

अन्य विवरण

वाली भूमि का रकबा

5

3

4

6 0.367 0.121

69/1

0.117

49/2 0.117

2

0.484 0.238

60/1

60

0.273 0.110

61/1

62/1

50

0.172 0.101

0.445 0.211

0.117 0.117

49/1

46/2

0.024

0.024

0.141

2

0.141

0.012 0.012

48

0.012

0.012

0.077

47

0.077

0.077

0.077

0.025

46/1 0.025

55

0.202 0.101

0.036 0.036

54

52

0.065 0.065

0.227

4

0.328

53/1

0.122 0.122

0.122

2

0.122

67/2 0.256 0.101

0.101

0.256

0.118 0.118

49/4

0.118 0.118

0.017

0.381

67/5

10.381 0.017

49/3 0.118 0.118

0.118 0.118 2583 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जून 2020

खसरा क.

क्रं.

भूमि का कुल रकबा

कृषक का नाम व पिता /

पति का नाम

अन्य विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा 1

4

6

3

5

2

20 बीरमसिंह , मांगीलाल पिता उदयसिंह हि. 1/3 , केसरबाई बेवा उदयसिंह हि. 1/3 जाति सौ. नि ग्राम कोडक्या भूस्वामी

53/2 0.123 0.123

0.123

1 0.123

योग

21

0.123

53/3

0.123

कालूसिंह , जसवंतसिंह पिता मोहनलाल हि. 1/3, धापूबाई पिता मोहनलाल हि. 1/3 जाति सौ नि ग्राम भूस्वामी

योग

0.123 0.123

3.255

32

6.764

कुलयोग

61.378

320 77.953

महायोग

नोट: - भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू- अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर.

2584

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जून 2020

कार्यालय, कलेक्टर, एवं समुचित सरकार, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास , दिनांक 18 जून 2020 क्रमांक 998 - भू-अर्जन-20

[अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (कं 30 सन् 2013 ) ] चूंकि राज्य सरकार को इस बात का समाधान हो गया है, कि लोक प्रयोजनार्थ "नर्मदा क्षिप्रा बहु उद्देशीय माईका उद्वहन सिंचाई परियोजना " के अन्तर्गत प्रभावित निजी भूमि ग्राम भानगढ़ तहसील देवास जिला देवास में कुल 1.820 हे. भूमि अपेक्षित हैं, अर्थात, इसलिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन 1.820 है. भूमि है, जो ग्राम भानगढ़ तहसील देवास में हैं जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैं:-

सीमाएं

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता

सर्वे

उदपूप क्षण

भूमि का प्रकार

क्र. सं.

स्वामित्व का प्रकार

संख्या

अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे. में)

सिंचित 1.470

1 36

शिवजीराम, बाबूलाल, सालगराम, मोतीलाल, घनश्याम पिता हजारीलाल , सूरजमल पिता

निजी भूमि

असिंचित 0.350 काशीराम, सुगन रामकला, आनंदा , पिता काशीराम ,

सुगन, गंगाबाई, लंका पिता हजारीलाल, मोहन, केदार, किशोर, कांतिलाल , रामदयाल पिता सीताराम, कमलाबाई वि.सीताराम , जातिः खाती, रमेश पिता कालू, सुमित्रा, शांता, पिता सीताराम , मुरारीलाल पिता गिरधारीलाल, संपतबाई पिता बद्रीलाल जाति खाती, सोरमबाई वि. मदनलाल, बालमुकुन्द पिता रामचंद्र, देवबाई पिता रामचंद्र, प्रहलाद पिता राजाराम , सुरेश , संगीता, तारा, अनिता पिता श्रीराम, गेंदालाल, रामचरण, रामबक्ष पिता बापू, रामकन्या बाई मानीबाई पिता बापू, कमलाबाई पिता गोविंद, जाति खाती, बनेसिंह पिता, आत्माराम, राधेश्याम, अमीन, लीलाबाई, कुन्ताबाई, पवित्राबाई, मुगलबाई पिता अम्बाराम ।

1.820

योग

संरचना

वृक्ष

प्रकार

कुर्सी एरिया संख्या

किस्म

निरंक

निरंक

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है ।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खान ओर खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही हैं, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा हैं, को छोड़कर आवश्यक नहीं हैं ।

जिला भूमि अर्जन अधिकारी देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी देवास के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता हैं ।

चन्द्रमौली शुक्ला, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 19 June 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2020-06-19.25.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2020-06-19.25.Ordinary.