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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 26, Part Part 1, 26 June 2020

Published 26 June 2020

Type
Ordinary
Gazette no.
26
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2020-06-26.26.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्य प्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 26 जून 2020- आषाढ़ 5, शक 1942

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3 ) संसद्में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम , (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 6 जून 2020

पंजी क्र. 1493-2020-इक्कीस- ब-( एक) .- राज्य शासन, एतद्वारा , कार्यालय , कल्याण आयुक्त भोपाल गैस त्रासदी , भोपाल में अतिरिक्त कल्याण आयुक्त के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्चतर न्यायिकसेवा के अधिकारी श्री दिनेश कुमार सिंह की सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

2585

भोपाल , दिनांक 12 जून 2020

फा. क्र. 2383- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन , इस विभाग के आदेश दिनांक 651.343 - इक्कीस- ब ( दो) , दिनांक 24 जनवरी 2019 द्वारा नियुक्त श्री राघवेन्द्र सिंह रघुवंशी, अधिवक्ता, इन्दौर को माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, इन्दौर में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन भोपाल , मध्यप्रदेश के दाण्डिक प्रकरणों , अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन, भोपाल की ओर से पैरवी करने हेतु मासिक पारिश्रमिक राशि 55,000/- ( पच्चपन हजार रुपये ) पर उनके कार्यकाल समाप्त होने नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020 .

2586

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जून 2020

के दिनांक से 24 जनवरी 2020 से पुनः एक वर्ष की कालावधि के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 ( 8 ) के अन्तर्गत विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है . इसके अलावा वे संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय पा सकेंगे . पारिश्रमिक का भुगतान लोकायुक्त संगठन भोपाल द्वारा किया जावेगा.

फा. क्र. 2384- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन, माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, ग्वालियर में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन भोपाल , मध्यप्रदेश के दाण्डिक प्रकरणों, अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त संगठन) भोपाल की ओर से पैरवी करने हेतु, श्री अजय कुमार चतुर्वेदी, अधिवक्ता, ग्वालियर को एक अतिरिक्त स्वीकृत किये गये पद पर अतिरिक्त विशेष शासकीय अधिवक्ता तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (8 ) के अधीन विशेष लोक अभियोजन, मासिक पारिश्रमिक राशि 55,000/ - ( पच्चपन हजार रुपये ) पर आदेश जारी करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त करता है . उक्त पारिश्रमिक के अतिरिक्त वे संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय पा सकेंगे . पारिश्रमिक का भुगतान लोकायुक्त संगठन भोपाल द्वारा किया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल श्रीवास्तव , सचिव.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 5 जून 2020

क्र. एफ 1 ( ए) 1991-1991- ब- 2-दो. राज्य शासन, श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल को दिनांक 22 से 27 जून 2020 तक, छः दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सुषमा सिंह , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुषमा सिंह , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.

भोपाल , दिनांक 9 जून 2020

क्र. एफ 1-23-2020- ब- 2- दो. राज्य शासन , एतद्वारा श्री संजीव शमी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, चयन/ भर्ती पु.मु. , भोपाल को दिनांक 3 से 14 फरवरी 2020 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 2 फरवरी 2020 एवं 15-16 फरवरी 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ परिवार सहित भ्रमण हेतु श्रीलंका की निजी विदेश यात्रा (Ex - India Leave ) की कार्योत्तर अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव शमी, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस महानिदेशक, चयन/ भर्ती पु.मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री संजीव शमी , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव शमी , भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 15 जून 2020

क्र. एफ 1 ( ए) 57-2015-ब- 2-दो. राज्य शासन , श्री तिलक सिंह, भापुसे , तत्का. पुलिस अधीक्षक, छतरपुर वर्तमान में उप पुलिस महानिरीक्षक, खरगोन रेन्ज को स्वयं के अस्वस्थता के कारण दिनांक 25 से 30 जनवरी 2020 तक, छः दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है .

( 2 ) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 12 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री तिलक सिंह , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तिलक सिंह , भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 (ए) 119-2011- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री आर. के. अरूसिया, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( महिला अपराध ) , जबलपुर को दिनांक 12 से 17 मार्च 2020 तक, छः दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

भाग 1 ]

2587

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जून 2020

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 12 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री आर. के. अरूसिया, भाप से को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर . के. अरूसिया, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 मई 2020

क्र. एफ- 2-3-2020- साठ. - राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के मेमोरेन्डम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के उपबंध 71 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री मनु श्रीवास्तव , प्रमुख सचिव के स्थान पर श्री संजय दुबे, प्रमुख सचिव , नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम, लि. को आगामी आदेश तक के लिये मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश कुमार कौल, अवर सचिव.

पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 30 मई 2020

क्र. एफ- 7-57-2003- बत्तीस .- जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण ) अधिनियम, 1974 ( क्रमांक 6 सन् 1974 ) की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) ( एफ ) के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा श्री ए. ए. मिश्रा , डायरेक्टर ( पर्यावरण ) , मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव के पद पर आगामी आदेश तक नियुक्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राकेश कुशरे , उपसचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 10 जून 2020

क्र. एफ 1 (ए) 06-2016- ए-सोलह. - राज्य शासन , एतद्वारा , माननीय उच्च न्यायालय के पत्र क्र. 514- confdl-2020, दिनांक 26 मई 2020 एवं पत्र क्र. 555- confdl - 2020, दिनांक 3 जून 2020 के अनुक्रम में मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्र. 1412 - इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 30 मई 2020 एवं आदेश क्र. 1447- इक्कीस - ब( एक ) , दिनांक 4 जून 2020 द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों की सेवाएं श्रमायुक्त संगठन के अन्तर्गत श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के पद पर प्रतिनुियक्ति पर सौंपी है , की पदस्थापना उनके नाम के सम्मुख अंकित श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी , के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश तक की जाती है:-

क्र.

नाम तथा पद

(2)

नवीन पदस्थापना (3)

(1)

पीठासीन अधिकारी .

1 श्री हरीश चन्द्र पटेल,

13वें व्यवहार न्यायाधीश,

प्रथम श्रेणी , ग्वालियर .

श्रम न्यायालय , सागर मध्यप्रदेश ( रिक्त न्यायालय) .

2. श्री मुकेश गुप्ता,

व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1

के अतिरिक्त न्यायाधीश

मध्यप्रदेश ( रिक्त

पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय , सीधी , न्यायालय) .

प्रथम श्रेणी, सीधी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मालसिंह , अपर सचिव.

2588

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जून 2020

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सेंवढ़ा, दिनांक 25 फरवरी 2020

प्र. क्र. - 2 - अ- 82-2019-20.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)

लगभग

(4) 8.210 (1) दतिया

(2) सेंवढ़ा

(3) डोंगरपुर

(

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

माँ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना के बाँध निर्माण हेतु.

परियोजना प्रबंधक, माँ रतनगढ़ क्रियान्वयन इकाई सेंवढ़ा, जिला दतिया ( म. प्र.) .

2) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण. अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुभाग सेंवढ़ा , जिला दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है .

(3) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण. परियोजना प्रबंधक माँ रतनगढ़ क्रियान्वयन इकाई सेंवढ़ा, जिला दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र.- 3 - अ-82-2019-20 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) लगभग

(4) 10.590 (1) दतिया

(3) बेरछा

(2) सेंवढ़ा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) माँ रतनगढ़ बहुउद्येशीय परियोजना के बाँध निर्माण हेतु.

(5) परियोजना प्रबंधक, माँ रतनगढ़ क्रियान्वयन इकाई सेंवढ़ा , जिला दतिया ( म. प्र. ) .

भाग 1 ]

2589

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जून 2020

(2) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण.-अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुभाग सेंवढ़ा, जिला दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

(

3) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण.- परियोजना प्रबंधक माँ रतनगढ़ क्रियान्वयन इकाई सेंवढ़ा, जिला दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

सेंवढ़ा, दिनांक 01 जून 2020

प्र. क्र. - 5 - अ- 82-2019-20.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में )

लगभग (4) 55.350 (1) दतिया

(3) नानट

(2) सेंवढ़ा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) परियोजना प्रबंधक, माँ रतनगढ़ क्रियान्वयन इकाई सेंवढ़ा , जिला दतिया ( म. प्र.) .

माँ रतनगढ़ बहुउद्येशीय परियोजना के अन्तर्गत बाँध निर्माण के डूब क्षेत्र हेतु.

(2) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण.-अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुभाग सेंवढ़ा , जिला दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण.-परियोजना प्रबंधक माँ रतनगढ़ परियोजना क्रियान्वयन इकाई सेंवढ़ा, जिला दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. - 4- अ- 82-2019-20.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकबा ( हेक्टेयर में) लगभग

(4) 44.510 (1) दतिया

(2) सेंवढ़ा

(3) मड़ीखेड़ा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) परियोजना प्रबंधक, माँ रतनगढ़ क्रियान्वयन इकाई सेंवढ़ा, जिला दतिया ( म. प्र. ) .

(6) माँ रतनगढ़ बहुउद्येशीय परियोजना के अन्तर्गत बाँध निर्माण के डूब क्षेत्र हेतु.

2590

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जून 2020

[भाग 1 (2) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण.-अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी अनुभाग सेंवढ़ा, जिला दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है .

(3

) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण.-परियोजना प्रबंधक, माँ रतनगढ़ परियोजना क्रियान्वयन इकाई , सेंवढ़ा, जिला दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. - 1- अ-82-2019-20.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) लगभग

(4)

(2)

(3)

(5)

(6) (1)

दतिया

26.734

सेंवढ़ा मेढ़पुरा

परियोजना प्रबंधक, माँ रतनगढ़ क्रियान्वयन इकाई सेंवढ़ा, जिला दतिया ( म. प्र.) .

माँ रतनगढ़ बहुउद्येशीय परियोजना के अन्तर्गत बाँध निर्माण के डूब क्षेत्र हेतु.

( 2) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण.-अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुभाग सेंवढ़ा, जिला दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण.- परियोजना प्रबंधक माँ रतनगढ़ परियोजना क्रियान्वयन इकाई, सेंवढ़ा, जिला दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रोहित सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 26 मई 2020

ज्ञापन क्र. 3173 - जि.भू- अ.- 2020. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन , अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने 2591 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जून 2020

हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.मं.

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम/ प.ह.न. ब.न.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टे में)

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

0.10

सिवनी तहसील- धनौरा रा.नि.मं. - धनौरा

कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग , जबलपुर.

ग्राम -मोहगांव प.ह.नं. -07 बं. नं. -627

हालोन नदी पर उच्चस्तरीय पुल के पलारी की ओर पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य.

( 2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला-सिवनी में किया जा सकता हैं.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग- जबलपुर, जिला जबलपुर में किया जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन के बारे में कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , घंसौर, जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो तो दर्ज किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रवीण सिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 26 मई 2020

प्र. क्र. 01 - अ- 82 - वर्ष 2018-19.-चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(3)

(6)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)

(5)

(1) पन्ना

(2) पवई

पटनाकलां

कार्यपालन यंत्री , जल- संसाधन संभाग, पवई.

निजी भूमि रकबा 1.25 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 है. कुल रकबा 1.25 है.

पटना तालाब योजना अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण में प्रभावित शेष कृषकों के भूमि अर्जन कार्य हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है .

2592

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जून 2020

प्र. क्र. 02 - अ- 82 - वर्ष 2020-21.-चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(4) (1)

पन्ना

पवई

सुनवारी 3.663 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.388 हे. कुल रकबा 4.051 हे.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल- संसाधन संभाग , पवई.

(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सबमाइनर -3 कोपा सब- माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु धारा -11 का प्रकाशन, ग्राम सुनवारी तहसील एवं अनुभाग पवई.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 27 मई 2020

प्र. क्र. 03 - अ- 82- वर्ष 2020-21.- चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. ाज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

(3)

(1) (2)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) पन्ना

पवई

चौमुखा 2.475 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.263 हे. कुल रकबा 2.738 हे .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, जल- संसाधन संभाग , पवई.

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सबमाइनर नहर निर्माण कार्य हेतु ग्राम चौमुखा टेल माईनर नहर के निर्माण कार्य हेतु धारा -11 का प्रकाशन , ग्राम चौमुखा तहसील एवं अनुभाग पवई.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 04- अ-82- वर्ष 2020-21.- चूँकि, राज्य शासन, को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 भाग 1 ]

2593

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जून 2020

सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) (2)

(3)

(1)

पन्ना

पवई

मुराछ 6.375 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.050 हे. कुल रकबा 6.425 हे.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल- संसाधन संभाग , पवई.

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सबमाइनर नहर निर्माण हेतु ग्राम मुराछ टेल माईनर नहर के निर्माण कार्य हेतु धारा -11 का प्रकाशन, ग्राम मुराछ तहसील एवं अनुभाग पवई.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 05- अ- 82- वर्ष 2020-21.-चूँकि, राज्य शासन, को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(4) (1)

उरदानी

पन्ना

पवई

एवं शासकीय भूमि रकबा 0.988 हे. कुल रकबा 3.813 हे. निजी भूमि रकबा 2.825 हे.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल- संसाधन संभाग, पवई.

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सबमाइनर नहर निर्माण कार्य धारा -11 का प्रकाशन , ग्राम उरदानी तहसील एवं अनुभाग पवई.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 07- अ- 82 - वर्ष 2020-21.- चूँकि, राज्य शासन , को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों 2594

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जून 2020

को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4) पन्ना पवई

रामपुर 3.325 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.113 हे. कुल रकबा 3.438 हे.

(

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल- संसाधन संभाग, पवई.

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सबमाइनर नहर निर्माण कार्य हेतु ग्राम रामपुर बनवार सब माईनर -1 नहर के निर्माण कार्य हेतु धारा- 11 का प्रकाशन, ग्राम रामपुर तहसील एवं अनुभाग पवई.

2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 17- अ-82 - वर्ष 2020-21.- चूँकि , राज्य शासन, को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(4)

(3)

पन्ना

पवई मड़ैयन 1.550 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.075 हे. कुल रकबा 1.625 हे.

(

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल- संसाधन संभाग, पवई.

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सबमाइनर नहर निर्माण कार्य हेतु ग्राम मड़ैयन माईनर नहर के निर्माण कार्य हेतु धारा -11 का प्रकाशन, ग्राम मड़ैयन तहसील एवं अनुभाग पवई.

2) भूमि का नक्शा ( प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 18 - अ-82- वर्ष 2020-21.- चूँकि, राज्य शासन, को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता. अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती भाग 1 ]

2595

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जून 2020

है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (1) (2)

पन्ना

पवई

जमुनी 0.775 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.025 हे. कुल रकबा 0.800 हे.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल- संसाधन संभाग , पवई.

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु ग्राम जमुनी बनवार सब माइनर -3 नहर के निर्माण कार्य हेतु धारा- 11 का प्रकाशन, ग्राम जमुनी तहसील एवं अनुभाग पवई.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 19 - अ-82 - वर्ष 2020-21.- चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

पन्ना

पवई

कृष्णगढ़ 12.813 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.663 हे. कुल रकबा 13.476 हे.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , जल- संसाधन संभाग , पवई.

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत कृष्णगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी कृष्णगढ़ सब माइनर -1 एवं कोपा माइनर नहर निर्माण हेतु धारा- 11 का प्रकाशन, ग्राम कृष्णगढ़ तहसील एवं अनुभाग पवई.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 08 - अ- 82- वर्ष 2020-21.-चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती 2596

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जून 2020

है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(3)

(4) (1)

पन्ना

पवई

झिरमिला 0.388 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 0.388 हे.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल- संसाधन संभाग , पवई.

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु ग्राम झिरमिला टेल माईनर नहर के निर्माण कार्य हेतु धारा -11 का प्रकाशन , ग्राम झिरमिला तहसील एवं अनुभाग पवई.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 16- अ-82- वर्ष 2020-21.-चूँकि, राज्य शासन, को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4) (1) पन्ना

(3) नरगी

(2) पवई

0.125 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.025 हे . कुल रकबा 0.150 हे .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल- संसाधन संभाग , पवई.

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु ग्राम नरगी टेल माईनर नहर के निर्माण कार्य हेतु धारा -11 का प्रकाशन, ग्राम नरगी तहसील एवं अनुभाग पवई.

) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(2

प्र. क्र. 15 - अ- 82-वर्ष 2020-21.- चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती भाग 1 ]

2597

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जून 2020

है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैः-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(1)

(3)

(4)

खारा

पन्ना

पवई

0.363 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 0.363 हे.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल- संसाधन संभाग , पवई.

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब माइनर नहर निर्माण हेतु ग्राम खारा बनवार सब माइनर 1 नहर निर्माण कार्य हेतु धारा -11 का प्रकाशन, ग्राम खारा तहसील एवं अनुभाग पवई.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 13- अ- 82 - वर्ष 2020-21.- चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (1) पन्ना

(2) पवई

करही मड़ैयन

2.088 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 1.013 हे. कुल रकबा 3.101 हे .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , जल- संसाधन संभाग , पवई.

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु ग्राम करही मडैयन माईनर नहर के निर्माण कार्य हेतु धारा -11 का प्रकाशन , ग्राम करही तहसील एवं अनुभाग पवई.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 12- अ- 82 - वर्ष 2020-2021.-चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों 2598

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जून 2020

को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4)

मरदा

पन्ना

पवई

3.425 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.050 हे. कुल रकबा 3.475 हे .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल- संसाधन संभाग , पवई.

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु ग्राम मरदा, मरदा माईनर नहर के निर्माण कार्य हेतु धारा -11 का प्रकाशन, ग्राम मरदा तहसील एवं अनुभाग पवई.

( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 11 - अ-82- वर्ष 2020-2021 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(1) (2)

(4)

कटिया

पन्ना पवई

1.000 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.013 हे. कुल रकबा 1.013 हे .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल- संसाधन संभाग , पवई.

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब माइनर नहर निर्माण हेतु ग्राम कटिया, बनवार सब माइनर 1 नहर के निर्माण कार्य हेतु ग्राम कटिया धारा -11 का प्रकाशन ग्राम कटिया.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 10- अ- 82- वर्ष 2020-2021 .- चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों भाग 1 ]

2599

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जून 2020

को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4)

तिलनी

पन्ना

पवई

2.175 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.025 है. कुल रकबा 2.200 है .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल- संसाधन संभाग , पवई.

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब माइनर नहर निर्माण हेतु ग्राम तिलनी कृष्णगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी एवं कृष्णगढ़ सब माइनर 2 नहर निर्माण कार्य हेतु धारा -11 का प्रकाशन ग्राम तिलनी तहसील एवं अनुभाग पवई.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 09 - अ- 82 - वर्ष 2020-2021.- चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(1)

(4) (2)

पन्ना पवई

बिरसिंहपुर 0.800 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 0.800 हे.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल- संसाधन संभाग , पवई.

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं कोपा सब- माइनर 2 नहर के निर्माण कार्य हेतु धारा -11 का प्रकाशन , ग्राम बिरसिंहपुर तहसील एवं अनुभाग पवई.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 14- अ- 82 - वर्ष 2020-21.-चूँकि, राज्य शासन , को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों 2600

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जून 2020

को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

(1) (2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) पन्ना

पवई जगदीशपुरा 0.125 है. एवं शासकीय भूमि एवं रकबा 0.200 है. कुल रकबा 0.325 है.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , जल- संसाधन संभाग , पवई.

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब- माइनर नहर निर्माण हेतु जगदीशपुरा मरदा माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु ग्राम जगदीशपुरा धारा-11 का प्रकाशन , ग्राम जगदीशपुरा .

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 06- अ-82 -वर्ष 2020-2021 .-चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (1) पन्ना

(3) कमता

(2) पवई

3.138 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.225 हे . कुल रकबा 3.363 हे.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल- संसाधन संभाग , पवई.

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब -माइनर नहर निर्माण कार्य कृष्णगढ़ सब माइनर 2 ग्राम कमता तहसील एवं अनुभाग पवई.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 09- अ- 82-2019-20.- राज्य शासन के जल संसाधन संभाग पवई के पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य में ( छूटे हुये रकबे ) के हेतु ग्राम पवई तहसील व अनुभाग पवई ) , चूँकि राज्य शासन के इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारक की अंकित भूमि की ( राज्य शासन के जल संसाधन संभाग पवई के पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य में ( छूटे हुये रकबे ) के हेतु ग्राम पवई तहसील व अनुभाग पवई ) निर्माण के लिये राज्य सरकार के संबंधित विबाग/उपक्रम मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विबाग के पक्ष में आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ- 12-2-2014 - सात-2 ए भोपाल , दिांक 12 नवम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल, की आपसी सहमति से भूमि क्र नीति क्रमांक एफ-12- 2-2014- सात- ए, भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 ( 1 ) एवं ( 2 ) के अंतर्गत सर्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है. कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो, तो वह 15 दिवसों की भीतर, आधार स्पष्ट करते हुये आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है .

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ- 12-2-2014- सात-2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की धारा 11 ( 1 ) ( 2 ) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की ( राज्य शासन के जल संसाधन संभाग पवई के पवई मध्यम सिंचाई 2601 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जून 2020

परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य में ( छूटे हुये रकबे ) के हेतु ग्राम पवई तहसील व अनुभाग पवई ) के लिये आवश्यकता है:-

1. भूमि का विवरण:-

(क) जिला- पन्ना

तहसील- पवई

(ख)

(ग) ग्राम- पवई

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-0.055 हेक्टेयर.

अनुसूची

खसरा क्रमांक

स. क्र.

अर्जित रकबा ( हे. में. ) हितबद्ध पक्षकार का नाम व पता

(4)

(3)

(2)

(1)

0.055

5289/2/1

1 मुन्नालाल पिता राममनोहर जायसवाल निवासी ग्राम पवई, तहसील पवई , जिला पन्ना.

0.055

योग .

(2 ) [ राज्य शासन के जल संसाधन संभाग पवई के पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य में ( छूटे हुये रकबे ) के हेतु ग्राम पवई, तहसील व अनुभाग पवई ] हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पवई में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 10- अ- 82-2019-20.- [ राज्य शासन के जल संसाधन संभाग , पवई के पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य में ( छूटे हुये रकबे ) के हेतु ग्राम पवई, तहसील व अनुभाग पवई , चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारक की अंकित भूमि की ( राज्य शासन के जल संसाधन संभाग , पवई के पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य में ( छूटे हुये रकबे ) के हेतु ग्राम पवई, तहसील व अनुभाग पवई ) निर्माण के लिये राज्य सरकार के संबंधित विभाग/उपक्रम मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ-12-2-2014- सात-2 ए भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है.

अतः , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल , की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ- 12- 2-2014- सात-2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 ( 1 ) एवं ( 2 ) के अंतर्गत सर्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है, कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो, तो वह 15 दिवसों की भीतर, आधार स्पष्ट करते हुये आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है .

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ-12-2-2014- सात-2 ए भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 की धारा 11 ( 1 ) (2) के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की ( राज्य शासन के जल संसाधन संभाग , पवई के पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य में ( छूटे हुये रकबे ) के हेतु ग्राम पवई, तहसील व अनुभाग पवई) के लिये आवश्यकता है:-

1. भूमि का विवरण:-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील - पवई

(ग) ग्राम- पवई

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-0.162 हेक्टेयर.

अनुसूची

खसरा क्रमांक

स. क्र.

अर्जित रकबा ( हे . में. ) हितबद्ध पक्षकार का नाम व पता

(4) (2)

(3)

(1)

0.162

740/1 /ख

1 चंद्रकुंवर पत्नी दानसिंह जाति ठाकुर पता निवासी छिर्रहा,

तह. पवई, जिला पन्ना.

योग . 0.162 2602

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जून 2020

(2) [ राज्य शासन के जल संसाधन संभाग , पवई के पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य में ( छूटे हुये रकबे ) के हेतु ग्राम , पवई तहसील व अनुभाग पवई ] हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पवई में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा , दिनांक 26 मई 2020

क्र. 169 - भू- अर्जन-2020.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि, भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 0.196 (1) रीवा

(3) डोमा

(2) हुजूर

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है ) .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा.

(6) निपनिया- तमरा मार्ग में लिलजी नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य.

क्र. 170- भू- अर्जन-2020.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि, भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

(3) निपनिया

(4) 0.076 (1) रीवा

(2) हुजूर

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है ) .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) रीवा- निपनिया तमरा मार्ग में बीहर नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य.

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा.

भाग 1 ]

2603

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जून 2020

रीवा, दिनांक 27 मई 2020

क्र. 172- भू-अर्जन-2020.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) (2) (3)

(4)

0.184

रीवा-553

(1) रीवा

हुजूर

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है ) .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा.

रीवा- निपनिया मार्ग में बीहर नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य.

रीवा, दिनांक 29 मई 2020

क्र. 174- भू-अर्जन-2020.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है . अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है , और इस कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

0.236 (4) (1) रीवा

(2) सिरमौर

(3) हटवा

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है ) .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा.

ब्रिक्स परियोजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन पुल बैकुण्ठपुर- लालगांव मार्ग के कि.मी. 4/6 में महाना नदी पर पुल एवं पहुँच मार्ग के निर्माण.

क्र. 175- भू- अर्जन-2020.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 2604

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जून 2020

है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4) (2)

सेमरिया

(1) रीवा

खरहरी

0.336 2. भूमि का नक्शा ( प्लान कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है ) .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा.

रीवा बकिया सेमरिया मार्ग के कि. मी. 26/4 में टमस नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य.

क्र. 171 - भू- अर्जन-2020.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है , और इस कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(2)

0.018 (1) रीवा

मंगुरिहाई

हुजूर

2. भूमि का नक्शा ( प्लान कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है ) .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा.

निपनिया तमरा मार्ग से लिलजी नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य.

भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना क्र. 173 - भू- अर्जन-2020 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता भाग 1 ]

2605

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जून 2020

हूँ, चूंकि भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(2)

(4) (1)

0.184 रीवा

फूल क्र. 1

सिरमौर

2. भूमि का नक्शा ( प्लान कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है ) .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा.

(6) ब्रिक्स परियोजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन पुल बैकुण्ठपुर- लालगांव मार्ग के कि. मी. 4/6 में महाना नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण.

रीवा, दिनांक 5 जून 2020

क्र. 177 - भू- अर्जन-2020.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4)

0.332 (1) रीवा

(2) हुजूर टिकुरी

2. भूमि का नक्शा ( प्लान कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है ) .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लो. स्वा. यांत्रिकी विभाग खण्ड रीवा.

रीवा जिले के 113 ग्रामों के पेयजल व्यवस्था हेतु कंदेला ग्रामीण समूह जल प्रदाय परियोजना के लिए इन्टेक वेल तक पहुँच मार्ग एवं विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण बावत्.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत कुर्रे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2606

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जून 2020

कार्यालय , कलेक्टर , जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

हरदा, दिनांक 5 जून 2020

क्र. 5167-1 - अ-82 - भू-अर्जन-20-21. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके लिए अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम/नगर

जिला तहसील

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) (1)

0.129

टिमरनी टिमरनी

हरदा

मुख्य नगरपालिका अधिकारी, टिमरनी.

वार्ड-01 स्थित सरदार कालोनी वासियों हेतु शेड निर्माण.

नोट.-

(2 ) भूमि का नक्शा, प्लॉन एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण आदि भू-अर्जन अधिकारी टिमरनी एवं नगर पंचायत टिमरनी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

( 3 ) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाही को पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर हरदा की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.

(4) सरकार की समुचित वेबसाईट www.harha.nic.in पर देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

2607

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जून 2020

भाग 1 ]

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर जबलपुर, दिनांक 5 जून 2020

क्र. A- 1185-दो- 2-44-2019.- श्री अक्षय कुमार द्विवेदी, एडीशनल डायरेक्टर, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 28 मई 2018 से 27 मई 2020 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे , रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 27 मई 2020

क्र. D-2103-दो-2-47-2018.- श्री संजीव कुमार सरैया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रायसेन को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D- 2105- दो -2-115-2017.- श्री अंजनीनन्दन जोशी , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 21 से 30 मई 2019 तक के अवकाश के साथ एल . टी. सी . सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष दिनांक 2015 से दिनांक 2019 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666- इक्कीस - ब( एक) 2011 दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है .

क्र. D- 2107-दो-2-42-2014.- श्री आर. के. सोनी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को दिनांक 6 से 13 अक्टूबर 2019 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी . सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 2015 से दिनांक 2019 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03 - इक्कीस ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 5- इक्कीस ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है .

जबलपुर, दिनांक 30 मई 2020

क्र. D-2137-दो- 2-24-2014.- श्री अरूण कुमार शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर को दिनांक 16 से 18 मार्च 2020 तक, तीन दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 18 मार्च 2020 का 01 दिन का अर्जित अवकाश , उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

क्र. D- 2139-दो- 2-21-2019 .- श्री लखनलाल गर्ग , प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , मंदसौर को दिनांक 8 से 19 जून 2020 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 7 जून 2020 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 एवं 21 जून 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री लखनलाल गर्ग , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री लखनलाल गर्ग , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D - 2141-दो- 2-53-2014.- श्री के. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर को दिनांक 20 से 30 अप्रैल 2020 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 अप्रैल 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. पी . सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

[भाग 1 2608

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जून 2020

जबलपुर, दिनांक 5 जून 2020

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

(i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 195 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+ महंगाई भत्ता

( ii) अर्द्धवेतनिक अवकाश = के एवज में नगद भुगतान. X 105 30 फा. क्र. A- 1217-दो- 3-420-80- भाग- बारह. -डॉ. सुभाष कुमार जैन, सेवानिवृत्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अनूपपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश -इक्कीस - ब( एक ) -2018 , दिनांक 31 मार्च 2018 , समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346- इक्कीस- ब ( एक ) -2018 , दिनांक 19 सितम्बर 2018 , समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक- एफ-6- 1-2018- नियम- चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री जैन को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मई 2020 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. अर्जित अवकाश 195

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे , रजिस्ट्रार .

अर्द्धवेतन अवकाश 105

योग : 300 दिवस

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 26 June 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2020-06-26.26.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2020-06-26.26.Ordinary.