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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 203]
भोपाल , सोमवार, दिनांक 29 जून 2020- आषाढ़ 8 , शक 1942
गृह ( पुलिस ) विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 26 जून 2020
क्र. एफ 21-56-2020- बी- 1 - दो. दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( 1975 का 1 ) की धारा 173 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( दो) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , विहित करती है कि जहां कहीं भी पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी न्यायालय के समक्ष धारा 173 ( 2 ) ( एक ) के अधीन कोई पुलिस प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है , तो वह उसी पुलिस रिपोर्ट की एक प्रति, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए समस्त संलग्न दस्तावेजों के साथ , प्रकरण की प्रथम सूचना प्रतिवेदन की इत्तला देने वाले व्यक्ति/ पीड़ित , यदि कोई हो को भी निःशुल्क प्रदाय करेगा.
Notification No. F. 21-56-2020 - B - 1 - Two . In exercise of the powers conferred under the clause ( ii ) of sub- section (2) of Section 173 of Criminal Procedure Code , 1973 ( 1 of 1975 ) , the State Government , hereby , prescribes that wherever an officer- in- charge of police station submits a police report under section 173 (2 ) ( i ) before a Court , he shall also provide , free of cost , a copy of the same police report along with all annexed documents as being submitted before the Court, to the person/ victim , if any who lodged the First Information report in the case .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. मिश्रा, प्रमुख सचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020.