Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 28, Part Part 1, 10 July 2020

Published 10 July 2020

Type
Ordinary
Gazette no.
28
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2020-07-10.28.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्य प्रदेश शासन

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 10 जुलाई 2020- आषाढ़ 19 , शक 1942

विषय-सूची

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश,

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश ,

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,

भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद्के अधिनियम,

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 जून 2020

फा. क्र. 1-5-96- इक्कीस -ब( एक ) -1573-2020.- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का सं. 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा 1-5-96- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 5 जून 2017 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 9 जून 2017 में प्रकाशित हुई थी में निम्नलिखित आंशिक संशोधन करता है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित

2693

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020.

[ भाग 1 2694

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जुलाई 2020

प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

सारणी

विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार न्यायाधीश का नाम

मुख्यालय

अनु. क्रमांक

(4)

(3)

(2)

(1)

"1 .

जबलपुर

श्री शिवकांत पाण्डे, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश जबलपुर.

जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, सागर, दमोह, सिवनी, छिन्दवाड़ा, रीवा, सतना, पन्ना, सीधी, बालाघाट, शहडोल, कटनी, डिंडोरी , उमरिया, अनूपपुर एवं सिंगरौली. "

F. No.1-5-96 -XXI - B ( One ) 1573-2020 . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 ( No. 49 of 1988 ) , the State Government , in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendment in this Department's Notification F. No.1-5-96- XXI - B ( One) , dated 5th June 2017 , which was published in Madhya Pradesh Gazette Part - 1 , dated 9th June 2019 namely :-

AMENDMENT

In the said notification , in the Table , for serial numbers 1 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely:-

TABLE

S. No.

Name of Judge

(2)

Headquarter

(3)

Jurisdiction of special court (4)

(1)

"1 .

Jabalpur

Shri Shivkant Pandey , Additional Sessions Judge , Jabalpur .

Jabalpur , Narsinghpur , Mandla , Sagar , Damoh , Seoni , Chhindwara , Rewa , Satna , Panna , Sidhi , Balaghat , Shahdol , Katni , Dindori , Umaria , Anuppur and Singrauli . "

फा. क्र. 17- (ई ) -44-2013 - इक्कीस- ब-( एक) -1574-2020.- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 ( 2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब ( 1 ) 3476-2013 , दिनांक 11 सितम्बर 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग- एक में दिनांक 20 सितम्बर 2013 को प्रकाशित हुई थी , निम्नलिखित और संशोधन करता है , अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 3 , 7, 16, 17, 28, 30, 33 तथा 43 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

सारणी

विशेष न्यायाधीश का नाम

जिले का नाम

क्रमांक

(2)

(3)

(1) "3.

श्री अफसर जावेद खान, सेशन न्यायाधीश, बैतूल

बैतूल भाग 1 ]

2695

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जुलाई 2020

(2)

(1)

7.

छिन्दवाड़ा 16.

होशंगाबाद 17.

इन्दौर

28.

राजगढ़

रीवा

30.

सीहोर

33.

विदिशा 43.

(3)

श्री शशिकांत वर्मा , चतुर्थ अपर सेशन न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा श्री जय प्रकाश सिंह, विशेष न्यायाधीश, होशंगाबाद

श्री अमित कुमार गुप्ता, तेईसवें, अपर सेशन न्यायाधीश, इन्दौर श्री अजय श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश , राजगढ़

श्री संजीव सिंघल, द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश , रीवा श्री विजय चन्द्रा, विशेष न्यायाधीश, सीहोर

श्री आत्मा राम टांक, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, विदिशा. " 2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें .

F. No. 17 (E) -44-2013 - XXI - B (One ) 1574-2020 .-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008 ) , the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following further amendments in this department's Notification F-No . B (1 ) 3476-2013 , dated 11th September, 2013 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated 20th September , 2013 , namely :-

AMENDMENT

In the said notification , in the table , for serial numbers 3 , 7, 16, 17, 28 , 30 , 33 and 43 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely :-

Name of District S. No.

(2)

(1)

Betul

" 3 .

7.

Chhindwara 16.

Hoshangabad

Indore

17 .

28.

Rajgarh

Rewa

30 .

Sehore

33 .

Vidisha

43.

TABLE

Name and Designation of the Judge (3)

Shri Afsar Javad Khan , Sessions Judge , Betul Shri Shashikant Verma , IV Additional Sessions Judge , Chhindwara.

Shri Jai Prakesh Singh , Special Judge , Hoshangabad Shri Amit Kumar Gupta , XXIII Additional Sessions Judge , Indore.

Shri Ajay Shrivastava , Special Judge , Rajgarh Shri Sanjeev Singhal , II Additional Sessions Judge, Rewa Shri Vijay Chandra , Special Judge , Sehore

Shri Atma Ram Taunk , Ist Additional Sessions Judge , Vidisha . "

2. This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

फा. क्र. 2581 - इक्कीस- ब( दो) .- राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर के आदेश क्र. 553 - गोपनीय - 2020- II- 2-9-97, दिनांक 3 जून 2020 द्वारा मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में कार्यरत न्यायिक अधिकारी को निम्नानुसार प्रतिनियुक्ति के आधार पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक पदस्थ किये जाने संबंधी आदेश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है:-

नाम

क्र.

(2)

(1)

1 श्री देवीलाल सोनिया,

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी.

कहांको

पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी कहां से

(4)

(5)

(3)

सीधी

सीधी

सचिव , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,

सीधी की हैसियत से श्री अजय कांत पाण्डेय के स्थान पर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सत्येन्द्र कुमार सिंह , प्रमुख सचिव.

2696

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जुलाई 2020

भोपाल, दिनांक 24 जून 2020

फा. क्र. 2569-2382- इक्कीस ब( दो ) .- राज्य शासन , इस विभाग के आदेश क्रमांक 3361- इक्कीस- ब( दो ) , दिनांक 27 जून 2019 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन भोपाल मध्यप्रदेश के दाण्डिक प्रकरणों, अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में पैरवी करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 ( 8 ) के अधीन नियुक्त विशेष लोक अभियोजक, श्री सत्यम अग्रवाल , अधिवक्ता, जबलपुर के कार्यकाल में दिनांक 27 अप्रैल 2020 से एक वर्ष की अभिवृद्धि करता है. उन्हें मासिक पारिश्रमिक की राशि55,000/ - रुपये तथा संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय देय होगा पारिश्रमिक का भुगतान लोकायुक्त संगठन भोपाल द्वारा किया जावेगा.

भोपाल , दिनांक 2 जुलाई 2020

फा. क्र. 2485- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन, इस विभाग के आदेश क्र. 2243- इक्कीस- ब( दो ) , दिनांक 6 जून 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए " श्री अभय प्रकाश सहाय " के स्थान पर " श्री अभय प्रकाश सहाय ललन " करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 4 मार्च 2020

क्र. एफ - 09-01-2020- बी- ग्यारह.- राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 44 सन् 1973 ) की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारी को सारणी के कॉलम (4 ) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों पर, उसके कॉलम ( 3 ) में यथा विनिर्दिष्ट अधिनियम की धाराओं द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं नियुक्त करता है: -

अनु. क्र. ( 1)

क्षेत्र (4) रीवा शहडोल संभाग, रीवा 1 अधिकारी का नाम (2) श्री बी. एस. सोलंकी, असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं.

अधिनियम की धाराएं (3) 6, 7, 10 , 11 , 12, 13 , 15 , 16 , 17, 18, 25 ( 2 ) , 26 , 27, 28, 29 , 30, 31 , 32, 34, 37, 38 एवं 39

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. के बरोनिया, अपर सचिव.

अध्यात्म विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जून 2020

क्र. एफ- 7-2-2020 - अड़सठ.- राज्य शासन एतद्वारा अध्यात्म विभाग के अन्तर्गत चित्रकूट से लेकर अमरकंटक तक चिन्हांकित किये गये राम वनगमन पथ के निर्माण हेतु श्री राम वनगमन पथ न्यास के गठन की स्वीकृति प्रदान करता है . श्री राम वनगमन पथ न्यास चित्रकूट से शुरू होने वाली श्री रामगमन पथ के प्रदेश सीमा तक निर्माण कार्य करेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नीता राठौर, उपसचिव.

2697

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जुलाई 2020

भाग 1 ]

Bhopal , the 26th June 2020

S.O ............( E ) , Whereas , the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes , brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas , the Department of Micro , Small & Medium Enterprises , Madhya Pradesh ( hereinafter referred to as the Department ) , is administering the 'Mukhya Mantri Yuva Udymi Yojna' ( hereinafter referred to as the scheme) by providing loan to young entrepreneur for self- employment, which is being implemented through the Directorate of industries , Madhya Pradesh at the state level ( hereinafter referred to as the Implementing Agency;

And whereas, under the Scheme , margin money subsidy, interest subsidy & CGTMSE fee ( hereinafter referred to as the benefit ) is given to the young entrepreneur (hereinafter referred to as the beneficiaries) , by the Implementing Agency as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from theConsolidated Fund of Madhya Pradesh ;

Now, therefore , in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies , Benefits and services ) Act , 2016 ( 18 of 2016 ) ( hereinafter referred to as the said Act) , the government of Madhya Pradesh , hereby notifies the following, namely: - [ भाग 1 2698

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जुलाई 2020

1. ( 1) Anindividual eligible for receiving the benefits under the scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication .

(2) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar , shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique identification Authority of India ( UADAI ) website www.uidai.gov.in ) to getenrolled for Aadhaar .

(3) Asper regulation 12 of the Aadhaar ( Enrolment and Update ) Regulations , 20 16, the Department through its Implementing Agency , is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil , the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual , benefits under the scheme shall be given to such individual , subject to the production of the following documents, namely: -

(a) if he has enrolled , his Aadhaar Enrolment identification slip ; and

(b) any one of the following documents , namely: -

(i ) Bank or Post office passbook with photo ; or

(ii ) Permanent Account Number ( PAN ) Card ; or

(jii ) Passport ; or

( iv) Ration Card ; or

(v) Voter identity Card ; or

( vi ) MGNREGA card , or

(vii ) Kisan Photo passbook, or

(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor VehiclesAct , 1988 ( S9 of 19BB ) ; or

(ix) certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head ; or

(x) any other document as specified by the Department 2699

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जुलाई 2020

भाग 1 ]

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose .

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement .

3. In all cases , where Aadhaar authentication fairs due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason , the following remedial mechanisms shall be adopted, namely: -

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication , thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger- print authentication for delivery of benefits in seamless manner ;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful , wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar one Time password or Time-based One- Time Password with limited time validity, as the case may be , shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar one Time password or Time_ based one - Time password authentication is not possible , benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response (QR ) code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of QR code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency .

4. In addition to the above , in order to ensure that no bona fide beneficiary under the scheme is deprived of his due benefits , the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handing mechanism as outlined in the office Memorandum of DBT Mission , Cabinet Secretariat , Government of India dated 19th December 2017 .

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette .

F. No. F 02-01/2020/A-73

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh

PARWAT SINGH , Dy . Secy .

2700

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जुलाई 2020

नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 29 जून 2020

सूचना

क्र. एफ-3-32-2019-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 7353/टीसी/48 /छतरपुर /उपां/नग्रनि/2018, दिनांक 18 दिसम्बर 2018 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित छतरपुर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है :-

ग्राम

खसरा क्रमांक क्रमांक

(3) (1) (2)

1

3.26 2.10

293, 445 सौरा तहसील छतरपुर जिला छतरपुर

अनुसूची

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू- उपयोग (6)

(4)

विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग (5)

कृषि तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक.

आवासीय (प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु ) .

योग ..

5.36

उपरोक्त उपांतरण छतरपुर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश

मानव संसाधन विकास , प्रथम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ

भोपाल, दिनांक 18 जून 2020

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1-2015 - एक-9 , दिनांक 27 मार्च 2015 के परिप्रेक्ष्य में सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपालों के लिए विभागीय परीक्षा दिनांक 3-6 फरवरी 2020 की अवधि में आयोजित की गई, जिसमें वनक्षेत्रपाल/उपवनक्षेत्रपाल के लिये दिनांक 3 फरवरी 2020 को प्रथम - प्रक्रिया , दिनांक 4 फरवरी 2020 को द्वितीय-लेखा, दिनांक 5 फरवरी 2020 को तृतीय - सामान्य विधि एवं सहायक वन संरक्षक के लिये दिनांक 3 फरवरी 2020 को प्रथम - वन विधि, दिनांक 4 फरवरी 2020 को द्वितीय - सामान्य विधि तथा दिनांक 5 फरवरी 2020 को तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा विषयों पर सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है : -

वनक्षेत्रपाल, उपवनक्षेत्रपाल परीक्षा परिणाम

क्र.

परीक्षार्थी का नाम

पद (1)

(2)

(3) परीक्षा विषय (जिसमें उत्तीर्ण हुए हैं ) (4)

भोपाल संभाग

1

वनक्षेत्रपाल श्री धरमपुरी गोस्वामी

प्रथम- प्रक्रिया

द्वितीय-लेखा तृतीय-सामान्य विधि भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जुलाई 2020

(2)

(3) (1)

वनक्षेत्रपाल 2 श्री विजय करण वर्मा

2701 (4)

द्वितीय-लेखा तृतीय-सामान्य विधि

उपवनक्षेत्रपाल

3 श्री के. एल. त्रिपालिया

द्वितीय-लेखा

उपवनक्षेत्रपाल

4 श्री चन्दर सिंह भिलाला

प्रथम- प्रक्रिया

उपवनक्षेत्रपाल

5 श्री पी. एस. बडेरा

वनक्षेत्रपाल 6 श्री शिरोमणी मीणा

7

वनक्षेत्रपाल श्री जगदीश प्रसाद रघुवंशी

8

वनक्षेत्रपाल श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

द्वितीय-लेखा

द्वितीय-लेखा तृतीय-सामान्य विधि

प्रथम-प्रक्रिया

प्रथम-प्रक्रिया

प्रथम-प्रक्रिया

उपवनक्षेत्रपाल

9 श्री गयाप्रसाद त्रिपाठी

तृतीय- सामान्य विधि

उपवनक्षेत्रपाल

10 श्री लालजी उइके

उपवनक्षेत्रपाल

11 श्री बडगूलाल उइके

तृतीय- सामान्य विधि द्वितीय -लेखा

उपवनक्षेत्रपाल

12 श्री सुखनंदन आतरामे

उपवनक्षेत्रपाल

13 श्री झलकनशाह उइके

प्रथम- प्रक्रिया

द्वितीय -लेखा तृतीय-सामान्य विधि द्वितीय-लेखा

उपवनक्षेत्रपाल

14 श्री नागेश्वर प्रसाद तिवारी

प्रथम-प्रक्रिया

तृतीय-सामान्य विधि

उपवनक्षेत्रपाल

15 श्री वैदेहीशरण मिश्रा

द्वितीय-लेखा तृतीय-सामान्य विधि

उपवनक्षेत्रपाल

श्री रामगोपाल पांडे

16

वनक्षेत्रपाल 17 श्री नयनकुमार पालवी

वनक्षेत्रपाल श्री जी. पी . शाक्य

18

वनक्षेत्रपाल 19 श्री तुलसीराम भलावी

वनक्षेत्रपाल श्री रुपकिशोर दीक्षित

20

वनक्षेत्रपाल 21 श्री शिवनारायण श्रीवास्तव

प्रथम- प्रक्रिया

द्वितीय-लेखा तृतीय-सामान्य विधि

प्रथम-प्रक्रिया

प्रथम-प्रक्रिया

द्वितीय-लेखा तृतीय-सामान्य विधि द्वितीय -लेखा

प्रथम- प्रक्रिया

तृतीय-सामान्य विधि द्वितीय-लेखा

प्रथम-प्रक्रिया

तृतीय- सामान्य विधि

प्रथम-प्रक्रिया

द्वितीय-लेखा तृतीय - सामान्य विधि

उपवनक्षेत्रपाल

श्री राजेन्द्र प्रसाद सौर

22

23

प्रथम- प्रक्रिया

उपवनक्षेत्रपाल

श्री लखन सिंह ठाकुर

उपवनक्षेत्रपाल

24 श्री शिवराम राय

25

प्रथम-प्रक्रिया

उपवनक्षेत्रपाल

श्री दशरत सीग गौड़

वनक्षेत्रपाल श्री दिलीप सिंह भलावी

26

प्रथम-प्रक्रिया

प्रथम- प्रक्रिया

उपवनक्षेत्रपाल

27 श्री शिवकुमार चौहान

उपवनक्षेत्रपाल

28 श्री अवधनारायण इवने

प्रथम-प्रक्रिया

उपवनक्षेत्रपाल

29 श्री द्वारका प्रसाद तेकाम

प्रथम-प्रक्रिया

द्वितीय-लेखा

उपवनक्षेत्रपाल

30 श्री बोरेलाल धुर्वे

वनक्षेत्रपाल 31 श्री निखलेश शर्मा

वनक्षेत्रपाल 32 श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत

प्रथम-प्रक्रिया

तृतीय- सामान्य विधि

प्रथम- प्रक्रिया

प्रथम-प्रक्रिया

द्वितीय-लेखा तृतीय-सामान्य विधि

उपवनक्षेत्रपाल

33 श्री कैलाश चन्द्र उइके

द्वितीय-लेखा

उपवनक्षेत्रपाल

34 श्री छगन सिंह भिलाला

द्वितीय-लेखा

द्वितीय-लेखा

उपवनक्षेत्रपाल

श्री भगवान सिंह कीर

35

ग्वालियर संभाग

वनक्षेत्रपाल 36 श्री देवेन्द्र कुमार नायक

वनक्षेत्रपाल 37 श्री बी. आर. भगत

तृतीय-सामान्य विधि

प्रथम-प्रक्रिया

प्रथम- प्रक्रिया

प्रथम-प्रक्रिया

उपवनक्षेत्रपाल

38 श्री मनोज सिंह बघेल

तृतीय- सामान्य विधि

उपवनक्षेत्रपाल

39 श्री लाल बाबू तिवारी

40

प्रथम- प्रक्रिया

तृतीय - सामान्य विधि द्वितीय-लेखा

प्रथम- प्रक्रिया

उपवनक्षेत्रपाल

श्री राम सिंह यादव

तृतीय-सामान्य विधि

उपवनक्षेत्रपाल

41 श्री अमर सिंह

प्रथम-प्रक्रिया

द्वितीय-लेखा तृतीय -सामान्य विधि

उपवनक्षेत्रपाल

42 श्री राजेन्द्र पस्तोर

द्वितीय-लेखा

प्रथम- प्रक्रिया

प्रथम-प्रक्रिया

उपवनक्षेत्रपाल

43 श्री कौशलेन्द्र प्रसाद पाण्डेय 2702

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जुलाई 2020

(2)

(3) (1)

44

प्रथम-प्रक्रिया

वनक्षेत्रपाल श्री बृजेन्द्र कुमार विश्वकर्मा

उपवनक्षेत्रपाल 45 श्री लीलाधर शाह

उपवनक्षेत्रपाल 46 श्री घनश्याम सिंह चौहान

वनक्षेत्रपाल

प्रथम -प्रक्रिया

श्री ए. के. तिवारी

47

वनक्षेत्रपाल 48 श्री दीपक शर्मा

उपवनक्षेत्रपाल 49 श्री सुनील सिंह सेंगर

उपवनक्षेत्रपाल 50 श्री महेश प्रसाद शर्मा

उपवनक्षेत्रपाल 51 श्री उमेश सिंह राठौड़

उपवनक्षेत्रपाल 52 श्री भूपेन्द्र वर्मा

उपवनक्षेत्रपाल

प्रथम-प्रक्रिया

53 श्री सचिन कुमार शर्मा

उपवनक्षेत्रपाल

प्रथम- प्रक्रिया

54 श्री दिनेश कुमार गोयल

उपवनक्षेत्रपाल 55 श्री लक्ष्मीनारायण शाक्य

56

उपवनक्षेत्रपाल श्री तुलसीराम चौपड़ा

उपवनक्षेत्रपाल 57 श्री कल्याण प्रसाद जाटव

उपवनक्षेत्रपाल 58 श्री आशीष समाधिया

उपवनक्षेत्रपाल 59 श्री जगदीश प्रसाद चिकवा

इन्दौर संभाग

वनक्षेत्रपाल

प्रथम-प्रक्रिया

60 श्री संतोष चन्द्र पराशर

वनक्षेत्रपाल 61 श्री किशोर दशोरे

प्रथम-प्रक्रिया

वनक्षेत्रपाल 62 श्री दिनेश ठाकुर

प्रथम- प्रक्रिया

63 श्री जितेन्द्र कुमार पारासर वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु

वनक्षेत्रपाल

प्रथम- प्रक्रिया

64 श्री संजय कुमार मालवीय

65 श्री अभयसिंह तोमर

वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु

वनक्षेत्रपाल

प्रथम-प्रक्रिया

66 श्री रामगोपाल दशोरे

वनक्षेत्रपाल 67 श्री असीम भूरिया

उपवनक्षेत्रपाल

प्रथम-प्रक्रिया

68 श्री मनोज चोहरे

उपवनक्षेत्रपाल

प्रथम- प्रक्रिया

69 श्री विनोद तारे

70

प्रथम- प्रक्रिया

उपवनक्षेत्रपाल श्री सखाराम सेते

उपवनक्षेत्रपाल 71 श्री अभय सिंह कनेश

उपवनक्षेत्रपाल 72 श्री जुवान सिंह कनेश

उपवनक्षेत्रपाल 73

प्रथम-प्रक्रिया

श्री अमनसिंह बघेल

74

उपवनक्षेत्रपाल श्री प्रभाकर गीते

वनक्षेत्रपाल 75 श्री आजाद कुमार नगोरिया

वनक्षेत्रपाल 76 श्री रतन सिंह सिगोड़

उपवनक्षेत्रपाल 77 श्री घनश्याम नाईक

78

उपवनक्षेत्रपाल श्री शारदा प्रसाद वर्मा

जबलपुर संभाग

79

प्रथम- प्रक्रिया

वनक्षेत्रपाल श्री राजेन्द्र प्रसाद हरदहा

वनक्षेत्रपाल श्री छोटेलाल कोल

80

[ भाग 1 (4)

तृतीय-सामान्य विधि द्वितीय-लेखा तृतीय-सामान्य विधि द्वितीय-लेखा

तृतीय-सामान्य विधि

तृतीय- सामान्य विधि द्वितीय-लेखा तृतीय- सामान्य विधि द्वितीय -लेखा

तृतीय-सामान्य विधि

तृतीय - सामान्य विधि

तृतीय - सामान्य विधि द्वितीय-लेखा

द्वितीय-लेखा तृतीय - सामान्य विधि द्वितीय-लेखा तृतीय-सामान्य विधि द्वितीय-लेखा

द्वितीय-लेखा तृतीय- सामान्य विधि

तृतीय -सामान्य विधि

तृतीय-सामान्य विधि

तृतीय-सामान्य विधि

तृतीय-सामान्य विधि

तृतीय - सामान्य विधि द्वितीय-लेखा तृतीय -सामान्य विधि

तृतीय-सामान्य विधि द्वितीय-लेखा तृतीय - सामान्य विधि द्वितीय लेखा भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जुलाई 2020

(1)

(2)

(3) 81

वनक्षेत्रपाल श्री दीपक राज प्रजापति

प्रथम-प्रक्रिया

82 श्री श्रीकष्ण शर्मा

वनक्षेत्रपाल

प्रथम-प्रक्रिया

वनक्षेत्रपाल

प्रथम-प्रक्रिया

सुश्री अंजू वर्मा

83

84 श्री नरेश कुमार ककोडिया वनक्षेत्रपाल

वनक्षेत्रपाल

प्रथम-प्रक्रिया

85 सुश्री प्रियंका मरकाम

86

वनक्षेत्रपाल श्री आशीष रावत

प्रथम- प्रक्रिया

87

प्रथम- प्रक्रिया

श्री तेजपाल सिंह सिकरवार वनक्षेत्रपाल 88 श्री कैलाश बहादुर श्रीवास्तव उपवनक्षेत्रपाल

सहायक वन संरक्षक परीक्षा परिणाम

क्र.

परीक्षार्थी का नाम

पद (1)

(2)

(3)

भोपाल संभाग

1

वनक्षेत्रपाल

प्रथम-वन विधि

श्री रामस्वरूप उईके

2

वनक्षेत्रपाल

प्रथम- वन विधि

श्री सचिन कुमार गुप्ता

वनक्षेत्रपाल

प्रथम-वन विधि

3 श्री विजय कुमार बारस्कर

वनक्षेत्रपाल 4

प्रथम- वन विधि

श्री अमित कुमार साहू

5

वनक्षेत्रपाल

प्रथम-वन विधि

श्री प्रिवेश वराडे

6

वनक्षेत्रपाल श्रीमती प्रीति ककोड़िया

7

वनक्षेत्रपाल श्रीमती विद्या गिनारे

8

वनक्षेत्रपाल श्री दीपक तिरपुड़े

वनक्षेत्रपाल 9 श्री नयन कुमार पालवी

वनक्षेत्रपाल 10 श्रीमती रिंकी आर्य

प्रथम-वन विधि

11

वनक्षेत्रपाल श्रीमती संतोशिया मरावी

2703 (4)

द्वितीय-लेखा तृतीय -सामान्य विधि द्वितीय-लेखा तृतीय -सामान्य विधि द्वितीय-लेखा तृतीय -सामान्य विधि द्वितीय-लेखा तृतीय -सामान्य विधि

तृतीय-सामान्य विधि परीक्षा विषय (जिसमें उत्तीर्ण हुए हैं )

(4)

तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा द्वितीय - सामान्य विधि

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा द्वितीय - सामान्य विधि

द्वितीय - सामान्य विधि तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा द्वितीय - सामान्य विधि तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा द्वितीय -सामान्य विधि

द्वितीय- सामान्य विधि

द्वितीय - सामान्य विधि

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा द्वितीय - सामान्य विधि

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा

सहायक वन संरक्षक

प्रथम-वन विधि

12 श्री कीर्तिबाला गुप्ता

प्रथम -वन विधि

वनक्षेत्रपाल 13 सुकृति ओसवाल

प्रथम-वन विधि

वनक्षेत्रपाल 14 तिलक सिंह रायपुरिया

15

प्रथम-वन विधि

वनक्षेत्रपाल हीरालाल पटेल

16 प्रियंका बाथम

वनक्षेत्रपाल

प्रथम-वन विधि

प्रथम-वन विधि

वनक्षेत्रपाल 17 सुभाष शर्मा

18 डी. के. मराठा

वनक्षेत्रपाल

ग्वालियर संभाग

वनक्षेत्रपाल

प्रथम-वन विधि

19 कु. कृतिका शुक्ला

वनक्षेत्रपाल 20 बृजेन्द्र कुमार विश्वकर्मा

इन्दौर संभाग

21

वनक्षेत्रपाल

प्रथम-वन विधि

श्रीमती पुष्पलता मोर्य

22

वनक्षेत्रपाल श्रीमती माया मुजाल्दे

23

वनक्षेत्रपाल श्री दिनेशठाकुर

24

वनक्षेत्रपाल श्री लक्सासोलंकी

प्रथम-वन विधि

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा द्वितीय - सामान्य विधि

द्वितीय - सामान्य विधि तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा द्वितीय -सामान्य विधि

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा द्वितीय -सामान्य विधि

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा द्वितीय - सामान्य विधि

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा 2704

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जुलाई 2020

(3)

(4)

(1)

(2)

वनक्षेत्रपाल

प्रथम-वन विधि

द्वितीय-सामान्य विधि

25 श्री मुकुन्दसिंह नोरके

वनक्षेत्रपाल

26 श्री मंगेश बुन्देला

वनक्षेत्रपाल

प्रथम-वन विधि

द्वितीय - सामान्य विधि

27 श्री रामप्रसाद चौधरी

वनक्षेत्रपाल

28 श्री ओमप्रकाश शर्मा

तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा

प्रथम -वन विधि

29 श्री अमित खन्ना

वनक्षेत्रपाल

जबलपुर संभाग

वनक्षेत्रपाल

30 श्री कलुआ कुम्हार

महेन्द्र यादुवेन्दु, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक.

अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय

शैक्षणिक परिसर, निर्मला देवी मार्ग , कोलार रोड, भोपाल , मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 30 जून 2020

क्र. अकादमी- अबिवाहिंविवि- 2020-1886 .- मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 34 सन् 2011 द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है. विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र के बेरोजगार युवा - युवतियों को शिक्षा, रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ना, नवाचार पाठ्यक्रमों का क्रियान्वयन करना एवं पिछड़े असहाय एवं आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा एवं रोजगार को बढ़ावा देना है.

विश्वविद्यालय अधियिनम, 2011 की धारा 5 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत एवं विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 34 ( घ ) के अन्तर्गत निर्मित परिनियम क्रमांक 13 में अध्ययन/शिक्षा केन्द्रों तथा संस्थाओं के संचालन और प्रबंधन नियम बनाये गये हैं . इसी क्रम में विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28 फरवरी 2020 के निर्णयानुसार शासन एवं विश्वविद्यालय पर अतिरिक्त वित्तीय भार न आने की स्थिति में सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में अध्ययन केन्द्र, स्टडी एक्सटेंशन सेन्टर या स्टडी सेन्टर सहयोगी संस्था रखने की स्वीकृति दी जाती है. इस निर्णय द्वारा प्राथमिक चिकित्सा उपचार/ योग शिक्षा/प्राकृतिक आयुर्वेद/प्रबंधन/फैशन अभिकल्पन के पाठ्यक्रम सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से संचालित किया जाना अधिसूचित किया जाता है.

ऐसे अध्ययन केन्द्र, एक्शटेंसन सेन्टर सहयोगी संस्था, भौतिक अधोसंरचना ( भवन , फर्नीचर, कम्प्यूटर, प्रयोगशाला एवं छात्रों के बैठने आदि की व्यवस्था) शैक्षणिक अधोसंरचना ( अध्यापनरत शिक्षकों की व्यवस्था, अध्ययन एवं अध्यापन हेतु सुविधा, लाइब्रेरी एवं पुस्तक आदि की व्यवस्था ) संबंधी कार्य करेगी एवं विश्वविद्यालय छात्रों का रजिस्ट्रेशन , परीक्षा शुल्क, परीक्षा संबंधी अन्य गतिविधियां सुनिश्चित करेगा.. विश्वविद्यालय द्वारा केन्द्रों पर भौतिक व शैक्षणिक अधोसंरचना एवं अध्ययन- अध्यापन छात्रों के प्रवेश से प्राप्त राशियों से वित्तीय व्यय किया जावेगा.

आदेशानुसार, डॉ. विजय कुमार सिंह, कुलसचिव .

2705

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जुलाई 2020

भाग 1 ]

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश भोपाल

" कंचनार " ई -5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी , हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल

भोपाल , दिनांक 8 जुलाई 2020 क्रमांक 2518 - अमृत - वि.यो. - नग्रानि-2020

1

सूचना

म.प्र. राजपत्र में दिनांक 06.03.2020 को प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा-18 के अंतर्गत भोपाल विकास योजना (प्रारूप) 2031 पर आपत्ति या सुझाव 30 दिवस में आमंत्रित किए गए हैं ।

कोविड-19 महामारी के कारण राज्य शासन द्वारा चरणवार घोषित लॉकडाउन की अवधि में जन सामान्य द्वारा आपत्ति / सुझाव प्रस्तुत किए जाने वाली कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए म.प्र. राजपत्र में दिनांक 08.06.2020 को प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा आपत्ति / सुझाव प्रस्तुत किए जाने की संशोधित अवधि भोपाल के लिए घोषित अंतिम लॉकडाउन के अवसान होने के उपरांत 30 दिवस का समय निर्धारित किया गया था ।

लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से अनलॉक करने की कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में, आमजनों को आपत्ति/ सुझाव प्रस्तुत करने में कोई कठिनाई शेष नहीं होने से तथा म.प्र . शासन , नगरीय विकास एवं आवास विभाग , मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्र. एफ-3-32/ 2020 /18-5 भोपाल, दिनांक 06.07.2020 के परिपालन में, एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर आपत्ति/ सुझाव प्रस्तुत किए जाने की अवधि इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिवस की होगी ।

संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की उक्त सूचना दिनांक 06.03.2020 एवं दिनांक 08.06.2020 की निरंतरता में लेख है कि प्रारूप की एक प्रति संचालनालय की वेबसाईट http://mptownplan.gov.in/Bhopal-Draft-2031.htm पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है:-

1. आयुक्त, भोपाल संभाग , भोपाल

2. जिला कलेक्टर, भोपाल

3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल

4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय भोपाल, म.प्र.

यह भी लेख है कि आपत्ति या सुझाव लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , भोपाल या ई-मेल आई.डी. [email protected] में निर्धारित अवधि का अवसान होने के पूर्व , सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किए जा सकेंगे । 2706

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जुलाई 2020

Notice

Through the notification dated 06.03.2020 published in the Madhya Pradesh Gazette , objections or suggestions on the draft Bhopal Development Plan , 2031 have been invited within 30 days under Section - 18 of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 .

Normal activities of the general public were restricted in the period of lockdowns declared phase- wise by the State Government due to Covid - 19 epidemic . Therefore , in view of the possible difficulties to the general public in submitting objections or suggestions under those circumstances , it was notified by notification dated 08.06.2020 in Madhya Pradesh Gazette that the amended period for submission of objections or suggestions on the said Draft would be 30 days after the expiry of the last lockdown for Bhopal in the series of continuing lockdowns .

In view of unlocking of lockdown in phased manner and the fact that there is no further difficulty to the general public in submission of objections or suggestions and in pursuance of order no F- 3-32/2020/ 18-5 , Bhopal , dated 06.07.2020 of the Department of Urban Development & Housing, Government of Madhya Pradesh, it is hereby informed that the duration for submission of objections or suggestions on the said draft shall be 30 days from the date of publication ofthis notice in the Madhya Pradesh Gazette.

In continuation of the said notices, dated 06.03.2020 and 08.06.2020 , it is stated that a copy of the draft is available for inspection on website of Directorate http://mptownplan.gov.in/Bhopal-Draft-2031.htm and at following offices during office hours namely : -.

1- Commissioner , Bhopal Division, Bhopal

2- Collector , District Bhopal

3- Commissioner , Municipal Corporation, Bhopal

4- Joint Director , Town and Country Planning , District Office Bhopal , M.P.

It is also stated that objections or suggestions may be submitted in writing to the Joint Director , Town and Country Planning, District Office Bhopal or on email ID- obj - sugg- [email protected], before expiry of the stipulated period for due consideration.

अजीत कुमार, आयुक्त - सह- संचालक.

कार्यालय , आयुक्त, भू- अभिलेख , मध्यप्रदेश

ग्वालियर , दिनांक 9 जुलाई 2020 क्रमांक 1093- भू.प्र. -2020

भू-सर्वेक्षण काप्रारंभ

मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( भू- सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त भू- अभिलेख , मध्य प्रदेश द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है की नीचे दी गयी अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं -

जिला तहसील ग्राम / नगर पटवारी हल्का क्र./ सेक्टर क्र.

भू सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र

सरल क्र.

(5)

(6)

(4)

(1) (2) (3)

1

डिंडोरी

ग्राम का आबादी क्षेत्र डिंडोरी

तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का

तहसील के समस्त ग्रामीणग्राम

डिंडोरी शहपुरा

ग्राम का आबादी क्षेत्र 2

तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का

तहसील के समस्त ग्रामीणग्राम भाग 1 ]

2707

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जुलाई 2020

3

बजाग

डिंडोरी

तहसील के समस्त ग्रामीणग्राम 4

हरदा

हरदा

तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम 5

टिमरनी

हरदा

तहसील के समस्त ग्रामीणग्राम 6 हरदा खिरकिया तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम 7

रहटगाँव

हरदा

तहसील के समस्त ग्रामीणग्राम 8

सिराली

हरदा

तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम 9

हंडिया

हरदा

तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम कार्यालय , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश

होशंगाबाद, दिनांक 11 जून 2020

क्र. 148- दो - 16-8-15.- श्री इकबाल खान गौरी , विशेष न्यायाधीश, होशंगाबाद को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. 195- इक्कीस- ब ( एक ) - 2018 , दिनांक 31 मार्च 2018 , समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346- इक्कीस- ब ( एक)-2018 , दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 3 ) एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-6-1-2018- नियम- चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री इकबाल खान गौरी को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मई 2020 को ( शेष संचित अर्जित अवकाश 262में से 202 दिवस की पात्रता अनुसार एवं अर्द्धवैतनिक अवकाश 554 दिवस के आधार पर ) निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की

ग्राम का आबादी क्षेत्र

तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का

ग्राम का आबादी क्षेत्र

तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का

ग्राम का आबादी क्षेत्र

तहसील के समस्त ग्रामीण

पटवारी हल्का

तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम का आबादी क्षेत्र

पटवारी हल्का

तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम का आबादी क्षेत्र

पटवारी हल्का

ग्राम का आबादी क्षेत्र

तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का

ग्राम का आबादी क्षेत्र

तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का

ज्ञानेश्वर बी. पाटील, आयुक्त.

स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

202

1. अर्जित अवकाश

अर्द्धवेतन अवकाश

98

योग : 300 दिवस 2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

(i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान 202 दिवस का

पूर्ण अवकाश वेतन.

सेवानिवृत्ति की तिथि

को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता ( ii ) अर्द्धवेतनिक अवकाश

के एवज में नगद

भुगतान. .x 98 30

जिला एवं सत्र न्यायाधीश.

2708

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जुलाई 2020

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल, मध्यप्रदेश

शहडोल , दिनांक 18 जून 2020

क्र. 23 - व्यक्ति-2018 .- माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर के आदेश क्रमांक ए - 988- चार- 8-42-77- भाग- सोलह, जबलपुर दिनांक 18 मई 2020 में दिये गये निर्देशानुसार मैं , डॉ. रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , शहडोल का दिनांक 6 से 13 जून 2020 तक कुल आठ दिन का कम्युटेड अवकाश मय मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित स्वीकृत करता हूं.

(1) अवकाश से लौटने पर डॉ. रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , शहडोल को पुनः पदस्थापित किया जाता है.

(2) कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. रमेश साहू उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश.

राजस्व विभाग

कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी तहसील सिलवानी जिला- रायसेन मध्यप्रदेश

" आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " के तहत निजी भू- धारक की भूमि के क्रय का प्रस्ताव

सावर्जनिक सूचना

सिलवानी, दिनांक 1 जून 2020

क्र. 26 -री- 2020.- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासन की " आपसी सहमति से क्रय नीति " के तहत लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग भोपाल द्वारा मगरमौली- हतौड़ा मार्ग पर तेन्दूनी नदी पर पुल निर्माण हेतु के लिए निम्न विवरण अनुसार लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय करने हेतु विचार किया जा रहा है . यदि किसी व्यक्ति/ व्यक्तियों की भूमि के स्वत्व संबंधी कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में सप्रमाण प्रस्तुत कर सकता है . नियत अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य ना होगी एवं भूमि को जल लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय करने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी .

खसरा नं.

जिला

तहसील

क्रय के लिये प्रस्तावित रकबा ( हेक्टेयर में) क्र. भूमि स्थित ग्राम का नाम

भूमि स्वामी का नाम

(ज्ञात/अभिलिखित/धारक )

(2)

(7) (4)

(6)

(1)

(3)

(5)

158/3/2

0.202 1

सिलवानी रायसेन

मगरमौली

पूरन पुत्र - हल्कू व अन्य दो जाति-गौंड नि. ग्रा-मगमौली.

रायसेन

2

22/1/12

0.056 सिलवानी

मगरमौली

राधेलाल आ. सुंदरलाल जाति-

रघुवंशी नि.ग्रा- हतौड़ा

सिलवानी रायसेन

3

158/1/1

0.050 मगरमौली

शब्बो बाई/नन्दलाल गाडरी नि. ग्राम.-मगरौली.

22/1/13

0.054 रायसेन

4 मगरमौली सिलवानी

राजेन्द्र सिंह आ. राधेलाल रघुवंशी नि. ग्रा-मगरमौली.

0.040 रायसेन

5 मगरमौली

22/1/14

सिलवानी

लीलावती बेवा रामप्रसाद जाति चमार नि. ग्रा- हतौड़ा.

2709

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जुलाई 2020

भाग 1 ]

क्र. 02 - अ-82-री -2020

सिलवानी , दिनांक 4 जून 2020 सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासन की "आपसी सहमति से क्रय नीति" के तहत लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग भोपाल द्वारा भानपुर चुन्हेटिया मार्ग पर तेन्दूनी नदी पर पुल निर्माण हेतु के लिए निम्न विवरण अनुसार लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय करने हेतु विचार किया जा रहा है । यदि किसी व्यक्ति/ व्यक्तियों की भूमि के स्वत्व संबंधी कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में सप्रमाण प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात कोई आपत्ति मान्य ना होगी एवं भूमि को जल लोक निर्माण विभाग के पक्ष में कय करने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

तहसील जिला क्र. भूमि स्थित ग्राम का नाम

2

3

4 1

1

रायसेन

सिलवानी

भागपुर

खसरा नं.

भूमि स्वामी का नाम (ज्ञात / अभिलिखित /धारक)

कय के लिये प्रस्तावित रकबा हेक्टेयर में

6

7 5

0.021

लक्ष्गी प्रशाद आ० बाबूलाल जाति-

केवट नि.ग्रा- भूमि स्वामी

2

रायसेन

सिलवानी

भानपुर

3

रायसेन

सिलवानी

भानपुर

0.051 0.072 (सि)

21/2/1 0.27 (सि)

सकुन बाई वेबा रामकिशोर केवट एवं अन्य जाति- केवट

0.072(सि)

28/2

लाखन सिंह आ० बाबूलाल जाति-

केवट नि.ग्रा. भूमि स्वामी

4

रायसेन

सिलवानी

भानपुर

0.056 0.093

हीरालाल आ० गयाप्रसाद जाति

केवट नि.ग्रा.

भूमि स्वामी

सिलवानी रायसेन भानपुर

5 (अ)

सिलवानी रायसेन भानपुर

5 (ब)

6

रायसेन

सिलवानी

भानपुर

7

रायसेन

सिलवानी

भानपुर

47 48

0.149 (सि)

0.049

24 25

हीरालाल, रामकृष्ण आ० गयाप्रसाद गोविन्द आ० नन्हा हरिबाई बेवा चतरा बगैरह

0.028 0.077 (सि)

26

0.019 (अ.सि)

हीरालाल , रामकृष्ण आ० गयाप्रसाद गोविन्द आ० नन्हा हरिबाई बेवा चतरा बगैरह

0.202 (सिं)

127/2

यशवंत सिंह आ० उमराव सिंह जाति- कुर्मी नि.ग्रा. भूमि स्वामी

0.104 (सि)

127/4

माधोसिंह आ ० उमराव सिंह जाति-

कुर्मी नि.ग्रा. भूमि स्वामी

8

रायसेन

सिलवानी

भानपुर

0.009 (सिं)

275/47

कमल सिंह आ० नर्मदा प्रसाद जाति-

कुर्मी नि.ग्रा भूमि स्वामी

9

रायसेन

सिलवानी

चुन्हेटिया

0.162

182

इन्द्रजीत सिंह आ. धर्मवीर सिंह

जाति- राजगौड़ नि.ग्रा- चुन्हेटिया

10

रायसेन

सिलवानी

चुन्हेटिया

0.121

उर्मिला बेवा- सुरेश कुमार धमेन्द्र,

177

0.036 0.157

धीरेन्द्र, जीतेन्द्र आ. सुरेश कुमार जाति

ब्राह्मण नि ग्रा- चुन्हेटिया

11

रायसेन

सिलवानी

चुन्हेटिया

12

रायसेन

सिलवानी

चुन्हेटिया

0.012

178

राजकुमारी बेवा महताब सिंह आ. दिलदार सिंह जाति- राजगौड़ नि. ग्रा- चुन्हेटिया

0.064

176

नीलेश कुमार आ ० दिनेश कुमार जाति

राजगौड़

एल. के. खरे, अनुविभागीय अधिकारी.

[ भाग 1 2710

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जुलाई 2020

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 11 जून 2020 क्र. 08- अ-82-17-18- भू-अर्जन-3668

मौजा चौकी पट.ह.नं. - 29 तहसील राहतगढ भू-अर्जन प्रकरण 081 / 82 /2017-18 में बीना परियोजनांतर्गत चकरपुर बांध शीर्ष कार्य निर्माण हेतु मौजा चौकी पटवारी हल्का नंबर-29 तहसील राहतगढ़ जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन हेतु अधिसूचना दिनांक 28/01/2019 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 19 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 27/01/2020 को पूर्ण हो चुकी है । उक्तावधि में अधिनियम 2013 की धारा 19 की प्रावधानित कार्यवाहियां स्थानीय व्यापक विरोध एवं स्थल पर कार्य अवरूद्ध किये जाने की स्थिति निर्मित हो जाने से पूर्ण नहीं की जा सकी है अतः परियोजना हेतु भू-अर्जन की विधिवत कार्यवाही पूर्ण करते हुये अवार्ड पारित किये जाने के लिये अधिनियम की धारा 25 के तहत प्रकरण में धारा 19 (1 ) की घोषणा और सार की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है ।

क्र. 13- अ-82-17-18- भू-अर्जन-3665

मौजा मनकापुर पट.ह.नं. -29 तहसील राहतगढ भू-अर्जन प्रकरण 133/ 82 / 2017-18 में बीना परियोजनांतर्गत चकरपुर बांध शीर्ष कार्य निर्माण हेतु मौजा मनकापुर पटवारी हल्का नंबर-29 तहसील राहतगढ़ जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन हेतु अधिसूचना दिनांक 28/01/2019 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 19 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 27/01/2020 को पूर्ण हो चुकी है । उक्तावधि में अधिनियम 2013 की धारा 19 की प्रावधानित कार्यवाहियां स्थानीय व्यापक विरोध एवं स्थल पर कार्य अवरूद्ध किये जाने की स्थिति निर्मित हो जाने से पूर्ण नहीं की जा सकी है अतः परियोजना हेतु भू-अर्जन की विधिवत कार्यवाही पूर्ण करते हुये अवार्ड पारित किये जाने के लिये अधिनियम की धारा 25 के तहत प्रकरण में धारा 19(1 ) की घोषणा और सार की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है ।

क्र. 33- अ-82-17-18- भू-अर्जन-3667

मौजा मसानिया पट.ह.नं.-29 तहसील राहतगढ भू-अर्जन प्रकरण 333/82/ 2017-18 में बीना परियोजनांतर्गत चकरपुर बांध शीर्ष कार्य निर्माण हेतु मौजा मसानिया पटवारी हल्का नंबर-29 तहसील राहतगढ़ जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन हेतु अधिसूचना दिनांक 28/01/2019 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 19 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 27/01/2020 को पूर्ण हो चुकी है । उक्तावधि में अधिनियम 2013 की धारा 19 की प्रावधानित कार्यवाहियां स्थानीय व्यापक विरोध एवं स्थल पर कार्य अवरूद्ध किये जाने की स्थिति निर्मित हो जाने से पूर्ण नहीं की जा सकी है अतः परियोजना हेतु भू-अर्जन की विधिवत कार्यवाही पूर्ण करते हुये अवार्ड पारित किये जाने के लिये अधिनियम की धारा 25 के तहत प्रकरण में धारा 19(1 ) की घोषणा और सार की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है । भाग 1 ]

2711

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जुलाई 2020

क्र. 05- अ-82-20-21-3840

सागर, दिनांक 22 जून 2020 मौजा कंदारी पट.ह.नं.-36 तहसील बण्डा

:: प्रारंभिक अधिसूचना::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर को बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय केन्द्रीय मर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J - 12011 /8 / 2018-A-I-( R) नई दिल्ली दिनांक 14/5/2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है अतः अधिनियम 2013की धारा 6(2) के परतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है , वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः-

:

परियोजना का नाम

भूमि का विवरण

(1) (2)

सागर

1. जिला

बण्डा

2. तहसील

कंदारी

3. ग्राम

36

:

4. पट.ह.नं.-

: 2.200 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

::अनुसूची-1::

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

स. क्र.

2

1

1 वीरसिंह उर्फ वीरेन्द्र पिता भगवानसिंह साकिन देह भूमिस्वामी प्रीतम सिंह वल्द भगवान सिंह साकिन देह भूमिस्वामी 2

कल्लो पिता चिंता साकिन देह भूमिस्वामी 3

4 धन्नी पिता शंकर दशोदाबाई पुत्री शंकर गिरवर पिता उमराव दयाराम नन्नेलाल पिता वक्ते अमोल रगवीर प्रदीप नंदकिशोर पिता नन्ना पूनाबाई वेवा नन्ना साकिन देह भूमिस्वामी 5

गुलाबसिंह पिता गोकलसिंह साकिन देह भूमिस्वामी 6 रामसींग पिता गोकलसींग दांगी साकिन देह भूमिस्वाभी 7 महतापसींग पिता मुलुसिंह राधारानी वेवा फेरनसींग निखता चित्तर पिता फेरनसींग साकिन कंदारी भूमिस्वामी

बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु

भूमि का प्रकार खसरा क्रमांक

प्रकार स्वामित्व का

अर्जित भूमि (रकबा हे.में)

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

7

6

5

4

3

कृषि भूमि

0.090

0.180

36/1

भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.090

37/1 0.170

भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.210

41/1 1.130

भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.020

36/2 0.170

भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.020

37/2 0.170

भूमिस्वामी

कृषि भूमि 40/2

0.010

0.220

भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.470

41/2 1.120

भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.220

42 0.690

भूमिस्वामी

कृषि भूमि 713

0.050

0.680

भूमिस्वामी

कृषि भूमि 682

0.210

0.590

भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.070

683 0.220

भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.260

0.470

684/1

भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.070

0.320

684/2

भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.010

686 0.200

भूमिस्वामी

कृषि भूमि 685/1

0.010

2.170

भूमिस्वामी [ भाग 1 2712

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जुलाई 2020

भूमिस्वामी

0.400 0.110 कृषि भूमि सूरतसिंह पिता गोकलसिंह साकिन देह भूमिस्वामी

0.580 0.100 कृषि भूमि

687/1 687/2

भूमिस्वामी

9 अनुरूद्ध पिता गोकलसींग साकिन देह भूमिस्वामी

711

0.050 कृषि भूमि

भूमिस्वामी

1.030

10 मंगलसिंह पिता शिवराज कौशल्याबाई वेवा शिवराज साकिन सागर भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

3.490 0.080 कृषि भूमि

721/1

11 कौशल्याबाई वेवा शिवराज रजनी वेवा मंगलसिंह कृपालसिंह नाबा पिता मंगल सिंह कृष्णराज नाबा पिता मंगलसिंह गजेन्द्र सिंह नाबा पिता मंगल सिंह साकिन कंदारी भूमिस्वामी

712

0.050 कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.370

कल्लो पिता चिंता साकिन देह भूमिस्वामी

12

14.370 2.200

20

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात-शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा मे) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । भाग 1 ]

2713

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जुलाई 2020

क्र. 06- अ-82-20-21-3841

मौजा रीछई बिनैका पट.ह.नं.-29 तहसील बण्डा

:: प्रारंभिक अधिसूचना::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर को बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय केन्द्रीय मर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J- 12011 /8/ 2018 -A-1- ( R ) नई दिल्ली दिनांक 14/5/2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है अतः अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परतुकपरतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

:

परियोजना का नाम

(1)

(2) भूमि का विवरण

1. जिला

2. तहसील

बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु

सागर

बण्डा

रीछई बिनैका

3. ग्राम

4. पट.ह.नं.-

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

29

3.210 है.

:: अनुसूची-1 ::

भूमि का प्रकार स्वामित्व का प्रकार

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

स. क्र.

2

1

शैलेन्द्र पिता लक्ष्मनसींग साकिन देह भूमिस्वामी 1

2 गोविन्द सींग देवेन्द्र सींग पिता करनसींग साकिन देह भूमिस्वामी

3 दरयावसिंह पिता गिरवर सिंह लोधी साकिन देह भूमिस्वामी

करनसींग पिता गिरवरसींग साकिन देह भूमिस्वामी 4

5 करनसींग पिता गिरवरसींग साकिन देह भूमिस्वामी 6 राजमहेन्द्र अमरसिंह पिता रतनसिंह गायत्रीबाई वेवा रतनसिंह साकिन देह भूमिस्वामी

7 अनंतसींग पिता गिरबर सींग साकिन देह भूमिस्वामी

8 रतीराम वल्द धनसींग साकिन देह भूमिस्वामी 9 रामचरन पिता चत्ते साकिन सागर भूमिस्वामी 10 जुगराज पिता सीताराम साकिन देह भूमिस्वामी 11 नन्नूराम पिता काशीराम निवासी सेमरादांत भूमिस्वामी

12 खरे पिता बखतसींग राय साकिन देह भूमिस्वामी 13 जानकीप्रसाद जगदीश प्रसाद नरहरी पिता छोटेलाल साकिन देह भूमिस्वामी

14 रामप्रसाद पिता चत्ते साकिन बण्डा भूमिस्वामी

अर्जित भूमि (रकबा हे.में)

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

7

6

4

5

3

1.200

कृषि भूमि

0.440

15/2

भूमिस्वामी

0.600

कृषि भूमि 31/2

0.200

भूमिस्वामी

2.300

कृषि भूमि 31/3

0.500

भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.290

32/1

भूमिस्वामी

0.440

कृषि भूमि

0.290

32/2

भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.630 0.120

33

भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.120

0.600

35/2

भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.300

0.560

40/1

भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.750 0.060

81/1

भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.220

43

0.200

भूमिस्वामी

0.340

कृषि भूमि

0.260

44

भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.090 0.090

45

भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.650 0.090

46

भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.030

0.750

81/2

भूमिस्वामी 2714

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जुलाई 2020

0.100

15 परताप पिता गनुवा साकिन देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 82

0.090 कृषि भूमि 16 परताप पिता गनुवा साकिन देह भूमिस्वामी

0.290

भूमिस्वामी 83

0.270 कृषि भूमि

9.660 3.210

16

योग

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा , 2ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक , बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहतं भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

क्र. 07- अ-82-20-21-3842

मौजा मगरधा पट. ह. नं.-28 तहसील बण्डा

::प्रारंभिक अधिसूचना::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर को बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय केन्द्रीय मर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J- 12011/8 /2018 -A-1-( R) नई दिल्ली दिनांक 14/5/2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है अतः अधिनियम 2013 की धारा 6 (2) के परतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाधात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के 2715

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जुलाई 2020

भाग 1 ]

अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

: बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु

परियोजना का नाम

(1)

भूमि का विवरण

(2)

सागर

:

1. जिला

बण्डा

2. तहसील

मगरधा

3. ग्राम

28

4. पट.ह.नं.-

5.480 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

:: अनुसूची-1::

भूमि का प्रकार

खसरा क्रमांक

स्वामित्व का प्रकार

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

स. क्र.

अर्जित भूमि (रकबा हे.में)

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

7

4

3

2

1

43/1

कृषि भूमि

0.230

0.800

भूमिस्वामी

1 राजाराम वल्द नारानजहू क्रांतिबाई वेवा इमरतसींग साकिन बहरोल भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.250

0.400

43/2/2

भूमिस्वामी

राकेश पिता विजय सिंह साकिन देह भूमिस्वामी

2

कृषि भूमि

48

0.230

0.640

भूमिस्वामी

3 कपिल नाबा . अमन नाबा. विनीता नाबा. पिता कल्याण सिंह वली व खुद माँ बैजन्तीबाई वेवा कल्याणसींग राजकुमारी नाबा. शिल्पी नाबा. पिस. वीरसिंह वली व खुद माँ ववीता वेवा वीरसीग केतकीबाई पुत्री कुदूसिंह साकिन देह

कृषि भूमि

0.010

54 0.530

भूमिस्वामी

4 जोधनसींग पिता फूलसींग साकिन देह भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.280

55 0.790

भूमिस्वामी

5 राहुल रोहित नाबा. पिता भोपालसींग पालक माँ कुन्तीबाई साकिन देह भूमिस्वामी

कृषि भूमि

56/1

0.090

0.960

भूमिस्वामी

6 भगवानसिह मलखनसींग पिता सूरतसींग भगुन्तीबाई वेवा सूरतसींग साकिन देह भूमिस्वामी

कृषि भूमि

63

0.340

0.810

भूमिस्वामी

7 मंगलसींग वल्द प्यारेलाल साकिन देह भूमिस्वामी

कृषि भूमि

64

0.010

1.220

भूमिस्वामी

जगभानसिंह पिता जोधनसिंह साकिन देह भूमिस्वामी

8

कृषि भूमि

66

0.260

0.480

भूमिस्वामी

बलराम पिता सिब्बे काछी साकिन देह भूमिस्वामी

9

कृषि भूमि

0.010

68/1 0.070

भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.020

67 0.370

भूमिस्वामी

संजय पिता मणीलाल रामकली वेवा मणीलाल साकिन देह

10

कृषि भूमि

0.060

1.070

73

भूमिस्वामी

11 मुलायम सिंह पिता दलीप सिंह साकिन देह भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.220

74 0.660

भूमिस्वामी

कड़ोरी पिता नंनेसींग साकिन देह भूमिस्वामी

13

75

भूमिस्वामी

0.080 कृषि भूमि

0.410

लच्छू पिता चेतू पानबाई कुशुमैबाई पुत्री चेतू वेवा चेतू साकिन देह भूमिस्वामी

परषोत्तम पिता देवसींग साकिन देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.150 0.100 कृषि भूमि 14

78/2

भूमिस्वामी

0.030 0.020 कृषि भूमि

79/2

91

0.010 कृषि भूमि

0.450

भूमिस्वामी

15 रतीराम नारन सुखराम पिस. वंशी बड़ीबहू वेवा वंशी साकिन देह भूमिस्वामी

92

भूमिस्वामी

0.120 कृषि भूमि

0.320

93

16

भूमिस्वामी

0.180 कृषि भूमि

0.700

चौदे पिता फूलसींग बेसलीवारी वेवा फूलसींग कुन्दन जगत हल्काई पिता नंना सौर साकिन देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

134

17

0.470 कृषि भूमि

1.220

विक्रमसींग पिता हीरासींग नन्नीबाई वेवा हीरासींग रूपसींग पिता दौलतसींग भबूदसींग शेरसींग लक्ष्मनसींग पिता धीरे लललीबाई सिलोचना पिता धीरे फूलाबाई वेवा धीरे राजमहेन्द्र अमरसिंह पिस यतनसिंह गायत्री वेवा यतनसिंह साकिन रिछाई भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 135

18 केशरबाई पति शिवराज सिंह साकिन देह भूमिस्वामील

0.010 कृषि भूमि

0.150

भूमिस्वामी

19 कल्यान सिंह पिता सूरतसींग साकिन देहे भूमिस्वामी

0.790 0.010 कृषि भूमि

147/1

0.790

भूमिस्वामी 147/2

कृषि भूमि 20 ऋषिराज पिता खूबसींग साकिन सेमरादांत भूमिस्वामी [ भाग 1 2716

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जुलाई 2020

148

भूमिस्वामी

0.380 कृषि भूमि

0.870

21 हेमलता जोजे राजमहेन्द्र सिंह साकिन रीछई भूमिस्वामी

149

कृषि भूमि

0.020 0.010

भूमिस्वामी

151

भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.840 0.270

भूमिस्वामी

1.070 0.100 कृषि भूमि 22

153/1

भगवानसींग खुमानसींग अमोल चंदनसींग पिता मोतीसींग पानबाई पुत्री लक्ष्मन सींग कड़ोरे मेघराज राजमहेन्द्र पिता सिरदारसींग साकिन देह भूमिस्वामी

प्रमोद कुमार पिता गनपत साकिन देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.300 0.050 कृषि भूमि 23

157/1

भूमिस्वामी

24

1.390 0.230 कृषि भूमि

157/2

कोमलसींग भगवानसींग पिता भानप्रताप जानकीबाई वेवा भानप्रताप साकिन देह भूमिस्वामी

0.200

0.400

कृषि भूमि

157/3

25 संतोषरानी पति हरिराम विश्वकर्मा साकिन देह भूमिस्वामी भूमिस्वामी

161

कृषि भूमि

0.700 0.100 26 हरीराम लक्ष्मीशंकर पिता गुलाबचंद साकिन देह भूमिस्वामी भूमिस्वामी

224

0.430 कृषि भूमि

1.580

भूमिस्वामी

27 भैयाराम पिता बाबूसींग लोधी साकिन देह भूमिस्वामी

226

0.300 कृषि भूमि

भूमिस्वामी

1.330

28 शिवराज सिंह पिता गनेश सिंह साकिन देह भूमिस्वामी

232

भूमिस्वामी

0.400 कृषि भूमि 29

1.560

गजराजसींग शिवराजसींग देशराजसींग पिता गनेश सींग गोमतीबाई वेवा गनेश सीग सौरभ गौरव नाबालिग पिता उदयमान वली व खुद माँ सुनीता वेवा उदयभान साकिन देह भूमिस्वामी

23.870 5.480

34

योगः

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे । राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014-सात- शा, 2ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भोतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डाजिला सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 2717

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जुलाई 2020

भाग 1 ]

क्र. 08- अ-82-20-21-3843

मौजा पजनारी पट.ह.नं.-34 तहसील बण्डा

::प्रारंभिक अधिसूचना::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के परियोजना प्रबंधक , बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर को बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय केन्द्रीय मर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J- 12011 /8/ 2018 -A-I- ( R) नई दिल्ली दिनांक 14/5/2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है अतः अधिनियम 2013 की धारा 6 (2) के परतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

:

परियोजना का नाम

(1)

बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु

(2) भूमि का विवरण

1. जिला

सागर

2. तहसील

बण्डा

3. ग्राम

पजनारी

4. पट.ह.नं.-

34

3.960है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

:: अनुसूची-1::

स. क्र.

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

स्वामित्व का प्रकार

खसरा क्रमांक

भूमिका प्रकार

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

अर्जित भूमि (रकबा हे. में)

1

6

4

3

5

7 1

805 0.660

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.230

2 प्रताप नाबा. अरविन्द नाबा. चन्द्रभान ना.बा. पिता व वली तुलसीराम रजक साकिन देह भूमिस्वामी

2

806 0.640

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.190

प्रताप नाबा. अरविन्द नाबा. चन्द्रभान ना.बा. पिता व वली तुलसीराम रजक साकिन देह भूमिस्वामी

3

813 1.070

भूमिस्वामी

कृषि भूमि महतापसींग पिता मुलूसींग साकिन सागर भूमिस्वामी

0.300

817/1 0.180

भूमिस्वामी

4 मुलूसींग पिता देवसींग साकिन कंदारी भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.120

5

814/2

0.350

1.510

अशोक कुमार पिता भागीरथ साकिन सागर भूमिस्वामी भूमिस्वामी

कृषि भूमि 6

0.240

818 1.050

अशोक कुमार पिता भागीरथ साकिन सागर भूमिस्वामी भूमिस्वामी

कृषि भूमि

815/1

0.130 कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.570

7 सीताराम खेतसिंह पिता रूपसींग लोधी साकिन कंदारी भूमिस्वामी

8

भूमिस्वामी 815/2

0.130 कृषि भूमि

0.600

रामाधार कमलप्रसाद शिवप्रसाद रामसहाय पिता बाबूलाल रजक साकिन देह भूमिस्वामी

817/2

भूमिस्वामी

9 रामसींग पिता हरीसींग लोधी साकिन देह भूमिवामी

0.110 कृषि भूमि

0.180

2.080

838/2

भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.020

10 बहादुरसींग राजासींग रविन्द्रसींग पिता लक्ष्मनसींग लोधी साकिन खुवारी भूमिस्वामी

11

0.300

840 0.540

भूमिस्वामी

कृषि भूमि निर्मलसींग चित्तरसींग पिता फेरनसींग राधाबाई वेवा फेरनसींग रमताबाई नाबा पुत्री फेरनसींग वली व खुद माँ राधाबाई साकिन कंदारी भूमिस्वामी 2718

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जुलाई 2020

12 /

812

भूमिस्वामी

1.780

कृषि भूमि

0.240

निर्मलसींग चित्तरसींग पिता फेरनसींग राधाबाई वेवा फेरनसींग रमताबाई नाबा पुत्री फेरनसींग वली व खुद माँ राधाबाई साकिन कंदारी भूमिस्वामी

850/1

भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.730 0.160

371/1

13 निर्मलसींग चित्तरसींग पिता फेरनसींग राधाबाई वेवा फेरनसींग रमताबाई नाबा पुत्री फेरनसींग वली व खुद माँ राधाबाई साकिन कंदारी भूमिस्वामी

14

841 0.620

भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.340

वीरनसींग हाकमसींग सीताराम खेतसींग पिता रूपसींग साकिन देह भूमिस्वामी

874/1

भूमिस्वामी

15 महतापसींग पिता मुलूसींग साकिन सागर भूमिस्वामी

0.200 कृषि भूमि

0.810

16

0.800

महतापसींग पिता मुलूसींग साकिन सागर भूमिस्वामी भूमिस्वामी

कृषि भूमि

850/1 371/2/1

0.170

850/1

0.230

17 महतापसींग पिता मुलूसींग साकिन सागर भूमिस्वामी भूमिस्वामी

कृषि भूमि

371/2/2

874/2

भूमिस्वामी

18

0.200 कृषि भूमि

0.400

मुलूसींग पिता देवसींग निर्मलसींग चित्तरसींग पिता फेरनसींग राधाबाई वेवा फेरनसींग रमताबाई नाबा पुत्री फेरनसींग साकिन पजनारी भूमिस्वामी

19 अशोक कुमार पिता भागीरथ साकिन सागर भूमिस्वामी भूमिस्वामी 875 0.260

कृषि भूमि

0.110

876 1.280

भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.420

20 वीरनसींग हाकमसींग पिता रूपसिंह साकिन कंदारी भूमिस्वामी

योग

15.990 3.960

20

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिग्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक , बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 2719 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जुलाई 2020

क्र. 09- अ-82-20-21-3844

मौजा खुवारी पट.ह.नं. -32 तहसील बण्डा

::प्रारंभिक अधिसूचना::

:

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर को बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय केन्द्रीय मर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J - 12011 /8 /2018 -A-I-( R ) नई दिल्ली दिनांक 14/5/2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है अतः अधिनियम 2013 की धारा 6 (2) के परतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाधात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:- (1) परियोजना का नाम

बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु

(2) भूमि का विवरण

1.जिला

:

सागर

2. तहसील

बण्डा

3. ग्राम

खुवारी

:

4. पट.ह.नं.-

32

: 11.100 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

:: अनुसूची-1::

स.

क्र.

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

स्वामित्व का

प्रकार

खसरा क्रमांक

भूमिका प्रकार 1

2

3

4

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में 5

7

अर्जित भूमि (रकबा हे. में) 6

1 मंगलसींग भगतसींग पिता गनेश सिंह लोधी साकिन देह

1.200

भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.120 2

20/1 20/2

0.100

1.850

भूमिस्वामी

चंदनसींग रामराजसींग गजेन्द्र सींग पिता महतापसींग राजदीप ना.बा.वली माँ व खुद कौशिल्या वेवा रामरक्षपाल लोधी साकिन देह भूमस्वामी

3

भूमिस्वामी 27 0.170 0.010 कल्यान वल्द घपू साहू साकिन देह भूमिस्वामी

0.200 0.200

भूमिस्वामी 28

4

भूमिस्वामी

0.050

29 0.640

भगवानदास वल्द मकुन्दी साहू साकिन देह भूमिस्वामी

5

31

भूमिस्वामी

1.020 0.040 भगवादास रामदास टुण्डे उर्फ बैजनाथ पिता मकुन्दी साहू साकिन देह भूमिस्वामी

36 0.770

0.230

भूमिस्वामी

6 थोवन पिता घूरे साकिन देह भूमिस्वामी

35/1 0.460 0.140

भूमिस्वामी

35/2 0.360 0.110

भूमिस्वामी

7 लक्ष्मनसींग पिता जुझारसींग लोधी साकिन देह भूमिस्वामी

488 0.410 0.170

भूमिस्वामी

490 0.190 0.140

भूमिस्वामी

8

35/3 0.450 0.080 नारान पिता धूरे साकिन देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

9

35/4 0.100

द्वारका पिता धूरे सकिन देह भूस्विामी

0.030

भूमिस्वामी

10

35/5

0.080

भूमिस्वामी

गन्ता श्यामबाई हल्ली बेजन्ती मुखमल पिता धूरे सा. देह

0.090

785 0.340 0.020

भूमिस्वामी

11 किशोरी अजय पिता विश्राम सिंह राजरानी वेवा विश्राम सिंह साकिन देह भूमिस्वामी

799 0.450 0.020

भूमिस्वामी

800

0.530

1.180

भूमिस्वामी 2720

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जुलाई 2020

12 किशोरी अजय पिता विश्राम सिंह लोधी साकिन देह

802

भूमिस्वामी

0.260 0.010 13 महेन्द्र सिंह पिता गुमान सींग साकिन देह भूमिस्वामी

38 0.270 0.210

भूमिस्वामी

39 0.350 0.170 14

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 43 0.090 0.080

787 0.150 0.010

भूमिस्वामी

पूनाबाई अंगूरी मेंदाबाई गुनगुच राधाबाई पुत्री जवाहरसींग हल्कीबहू वेवा कन्छेदी जमनाबाई रम्बो फुलाबाई पुत्री किशनसींग बेटीबाई वेवा रूपसींग रमेश गंधर्व ऊधम पिता ब्रजरानी वेवा जवाहरसींग रतीराम नन्हेबहू वेवा रतीराम

भूमिस्वामी

15

44 0.420 0.280

464 0.130 0.080

भूमिस्वामी

701 0.110 0.090

भूमिस्वामी

796 0.150 0.010

भूमिस्वामी

गोपतसींग बलवंतसींग शेरसींग पिता नथूसींग नईबहू वेवा नथूसींग थानसींग वल्द जनकसींग महेन्द्र पिता नामालूम साकिन मगरधा मोहन पिता हरीसींग साकिन हिण्डोरिया गायेन्द्र चंदन पिता लोकमन लोधी साकिन देह मालती पुत्री लता पुत्रा लोकमन साकिन रतनपुर रामकली पुत्री मानसींग साकिन

45 0.350 0.090 देवपुर भूमिस्वामी देवीसींग वल्द रंधीसींग साकिन देह भूस्विामी

भूमिस्वामी

16

46 1.000 0.070

भूमिस्वामी

17 सत्यपालसींग कैलाशसींग पर्वतसींग पिता गुलझारसींग गुलझारसींग वल्द गबदू सींग साकिन देह भूमिस्वामी

298 0.860 0.120 महतापसिंग पिता जशरथसींग साकिन खुवारी भूमिस्वामी भूमिस्वामी

18

भूमिस्वामी 300

0.130

0.670

301/2

0.200

0.480

भूमिस्वामी

302 0.980 0.020

भूमिस्वामी

299 0.570 0.050

भूमिस्वामी

19

20

894 0,470 0.110

भूमिस्वामी

सुखसींग पिता लक्ष्मनसींग देवीसींग दौलतसींग पिता धोकलसींग कल्लोबाई वेवा अपरबल उत्तम सुरेन्द्र पिता देवीसींग सुखवती अनीता पुत्री देवीसींग सिलोचना वेवा जगभान लोधी साकिन देह भूमिस्वामी

21

704 0.370 0.050

भूमिस्वामी

सुखसींग वल्द लक्ष्मनसींग देवीसींग दौलतसींग पिता धौकलसींग कल्लोबाई वेवा अपरबल सुलोचना वेवा जगभान उत्तम सुरेन्द्र पिता देवीसींग सुखवती अनीता पुत्री देवीसींग रामसींग वल्द लक्ष्मनसींग साकिन देह भूमिस्वामी

304 0.420

भूमिस्वामी

0.260 22 टिंकू रिंकू ब्रजेश पिता नत्थू सिंह, सविता पुत्री आधारसींग, मालती वेवा नत्थूसिंह प्रेमसींग पिता उमराव उदल पिता उमराव साकिन देह भूमिस्वामी

कुंजनसींग पिता खलकसींग लोधी साकिन देह भूमिस्वामी भूमिस्वामी 305 0.270 0.250 23

306

0.120

0,410

भूमिस्वामी

24 जाहर हाकम प्रीतम जगदीश पिता सूरतसींग श्यामबाई वेवा सूरतसींग लोधी सुबह नाबा. पुत्र रमेश आरती नाबा. प्रीति नाबा. पुत्रिया रमेश पालक व स्वयं माँ शारदा वेवा रमेश कीर्ति पुत्री रमेश साकिन देह भूमिस्वामी

408 0.240 0.020

भूमिस्वामी

टीकाराम वल्द परमू साकिन देह भूमिस्वामी

25

409 0.450 0.090 भीकम पिता नाथू गुलाबरानी वेवा नथू साकिन देह

26

भूमिस्वामी

0.010

462 0.950

भूमिस्वामी

27

463 0.160 0.150

भूमिस्वामी

सुखवती पुत्री देवीसींग साकिन खुवारी दौलत पिता धोकलसींग साकिन सागर, अनीता पुत्री देवीसींग अमोलसींग पिता नारायणसींग लोधी साकिन खुवारी

465 0.200 0.070

भूमिस्वामी

466

0.080

0.680

भूमिस्वामी

702 0.100 0.090

भूमिस्वामी

703

0.320

0.470

भूमिस्वामी

28 फेरनसींग पिता नारायणसींग नन्हेलाल पिता नारायणसींग रघुराजसींग पिता नारायणसींग प्रहलादसींग पिता नारायणसींग अमोलसींग पिता नारायणसींग क्रांति पुत्री नारायणसींग मझलीबिन्ना हल्कीबिन्ना पुत्री नारायणसींग साकिन देह भूमिस्वामी

790

0.130

0.290

भूमिस्वामी

480

0.240

0.330

भूमिस्वामी

बृजलाल पिता खूबे भागचंदन पिता खूबे साकिन सागर

29

0.380 0.340

भूमिस्वामी 481

सियारानी पति जूजे साकिन देह भूमिस्वामी

30

482 1.220

0.310

भूमिस्वामी

31 राजेन्द सिंह महेन्द्र सिंह पिता गुमान सिंह मंगल सिंह भगत सिंह पिता गनेश सिंह चंदन सिंह रामरक्षपाल सिंह पिता महताब सिंह साकिन देह भूमिस्वामी

487/2 0.500 0.050 अरजन पिता जुझारसींग लोधी साकिन देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

32

0.280 0.210

491

नारायनसींग वल्द फूलसींग लोधी साकिन देह भूमिस्वामी

33

भूमिस्वामी

0.310

511

0.010

भूमिस्वामी

0.470 0.370

भूमिस्वामी 696 भाग 1 ]

2721

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जुलाई 2020

34 सोवतसींग पिता रगवीर सींग मोहनबाई हल्की बिन्ना पुत्रिया रगवीर लोधी राजेन्द्र नाबा पिता शेरसींग नीता बा. रूपा नाबा . पुत्री शेरसींग पालक चाचा भोपालसींग शैलेन्द्र चन्द्रभान परमसींग पिता भोपाल भगवानसींग नाबा. राकेश नाबा. पिता गोपाल पालक मा स्वयं गीताबाई बबीता शकुन पुत्रियां भोपालसींग साकिन देह भूमिस्वामी

35 ममता पुत्री बैनीबाई वेवा पुन्ना सकिन देह भूमिस्वामी 36 सुहागरानी पति भैयालाल साकिन देह भूमिस्वामी 37 तुलसी उर्फ अरजन पिता जूजे साकिन देह भूमिस्वामी 38 नथू देवकरन रतीराम पुत्र फुंदन रामबाई पुत्री फुन्दन साकिन पापेट मथराबाई वेवा फुन्दन साकिन हनौता उबारी 39 विश्राम भैयाराम डोमन द्वारका पिता प्यारेलाल लाड़लीबाई वेवा प्यारेलाल साकिन खुवारी भूमिस्वामी

40 बाबूसींग वल्द चिंखे लोधी साकिन देह भूमिस्वामी 41 रामसींग वल्द किशोरी पटैल साकिन देह भूमिस्वामी 42 लक्ष्मन सींग पिता देवीसींग लोधी साकिन देह भूमिस्वामी 43 गोरेलाल पिता बोरा साकिन देह भूमिस्वामी 44 राजू नाबा. वल्द हरदास पालक व खुद माँ हल्कीबहू वेवा हरदास राधा पुत्री हरदास संतोष्क्ष गोपाल पिता भगवानदीन सुनीता पुत्री भगवानदीन बड़ीबहू वेवा भगवानदीन सा. देह 45 मनोहर पिता गोरलाल रजक साकिन देह भूमिस्वामी 46 माखनसींग वलद फूलसींग लोधी साकिन देह भूमिस्वामी 47 अजयसंग वल्द विश्रामसींग लोधी साकिन देह भूमिस्वामी 48 जीराबाई जोजे गोपतसिंह गुड्डीबाई जोजे बलवंतसिंह रामवती जोजे शेरसिंह साकिन देह भूमिस्वामी 49 लक्ष्मीबाई जीराबाई पत्नि गोपतसींग लोधी साकिन देह 50 महेन्द्र कुमार वीरेन्द्र कुमार ना.बा. पालक पिता विन्द्रावन वल्द बाबूलाल रजक साकिन सेमरा बाग भूमिस्वामी 51 देवीसींग दौलतसींग धोकलसींग कल्लोबाई वेवा अपरबल सिलोचना वेवा जगभान उत्तम सुरेन्द्र देवीसींग सुखवती अनीता पुत्री देवीसींग लोधी साकिन देह भूमिस्वामी 52 पुष्पेन्द्र कुमार वल्द विन्द्रावन रजक साकिन सेमराबाग सागर भूमिस्वामी

53 महेन्द्र कुमार पिता विन्दावन रजक साकिन सेमराबाग 54 वीरेन्द्र पुष्पेन्द्र पिता विन्द्रावन रजक साकिन सेमराबाग सागर भूमिस्वामी

55 राजासिंह वल्द लक्ष्मन सिंह साकिन देह भूमिस्वामी बहादुर सींग रविन्द्र सींग पिता लक्ष्मनसींग साकिन देह 56

57 मथुराप्रसाद पिता गोरेलाल साकिन देह भूमिस्वामी

योग

492

भूमिस्वामी

0.090 0.080 512 0.230 0.070 भूमिस्वामी

493/1

0.020

0.040

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 493/2 0.060 0.020 भूमिस्वामी 513/1

0.270

0.890

भूमिस्वामी 519 1.700 0.060 794/1 0.220 0.110 भूमिस्वामी

801

भूमिस्वामी

0.240 0.060 भूमिस्वामी 794/2 0.250 0.080 687

भूमिस्वामी

0.450

0.010 795 0.270

भूमिस्वामी

0.110 786/2

भूमिस्वामी

0.080 0.010 758

0.100

0.170

भूमिस्वामी

763/1

0.010 भूमिस्वामी

0.100

764/1

0.090 भूमिस्वामी

0.090

764/2 0.430

भूमिस्वामी

0.370 765/1 1.010 0.280 भूमिस्वामी

765/2 1.060

भूमिस्वामी

0.290 798

0.110

0.140

भूमिस्वामी

807 1.100 0.520 भूमिस्वामी

890 0.900 0.220 भूमिस्वामी

892

0.070

0.750

भूमिस्वामी

893/1 0.360 0.070

भूमिस्वामी

893/2 0.100 0.100

भूमिस्वामी

893/3

भूमिस्वामी

0.050 0.050

893/4 0.100

भूमिस्वामी

0.100

895 0.680 0.270

भूमिस्वामी

0.310

भूमिस्वामी 897 0.650

898

0.260

0.890

भूमिस्वामी

708/3

0.010

0.060

भूमिस्वामी

84 38.850 11.100

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- (7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक , बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे । [ भाग 1 2722

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जुलाई 2020

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक -2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा में) आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

क्र. 11-अ-82-20-21-3849

मौजा हनौता उबारी पट.ह.नं.-16 तेहसील बण्डा

::प्रारंभिक अधिसूचना::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर को बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय केन्द्रीय मर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J - 12011/ 8/ 2018 -A-I-( R) नई दिल्ली दिनांक 14/5/2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है अतः अधिनियम 2013की धारा 6 (2) के परतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

: बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु

परियोजना का नाम

भूमि का विवरण

(1) (2)

:

सागर

1. जिला

बण्डा

2. तहसील

हनौता उवारी

3. ग्राम

16

:

4. पट.ह.नं.-

: 0.630 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 2723 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जुलाई 2020

:: अनुसूची-1::

भूमि का प्रकार

स्वामित्वका

प्रकार

अर्जित भूमि (रकबा हे.में)

खसरा क्रमांक

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

स. क्र.

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

4

3

2

1

0.600

कृषि भूमि

692/2

0.020

भूमिस्वामी

1 कुंजन पिता केशरीसींग साकिन देह भूमिस्वामी

कृषि भूमि

2.360 0.560

695/1

भूमिस्वामी

2 संतोष कुमार पिता डालचंद साकिन बण्डा भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.800

696/2

0.050

भूमिस्वामी

3 सौरभ नाबालिग वल्द व वली टेकचंद साकिन देह भूमिस्वामी

0.630

3.760

03

योगः

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15- (7)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8 )-2014- सात-शा, 2ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [ भाग 1 2724

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जुलाई 2020

क्र. 10-अ-82-20-21-3845

मौजा सेमरादांत पट.ह.नं.-29 तहसील बण्डा

::प्रारंभिक अधिसूचना::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर को बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना प्रबंधक , बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय केन्द्रीय मर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J -12011/8/ 2018-A -I- ( R) नई दिल्ली दिनांक 14/5/2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है अतः अधिनियम 2013 की धारा 6 (2 ) के परतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाधात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त

:

परियोजना का नाम

परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:- (1)

बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु

(2) भूमि का विवरण

सागर

1. जिला

बण्डा

2. तहसील

सेमरादांत

3. ग्राम

29

4. पट.ह.नं.-

7.980 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

:: अनुसूची-1::

भूमि का प्रकार

खसरा क्रमांक

स्वामित्व का प्रकार

स. क्र.

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

अर्जित भूमि (रकबा

हे.में)

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

3

7 2

4

1

17/3

0.140 कृषि भूमि 1

भूमिस्वामी

0.240

करन पिता धरमा साहू साकिन देह भूमिस्वामी

18/3

0.160 कृषि भूमि

0.260

भूमिस्वामी

17/4

0.130 कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.240

माँ ऊषाबाई वेवा जमना साकिन देह भूमिस्वामी

2 सौरभ ना.गौरव बा. खेतसींग ना.बा. पिता जमना पालक व खुद

18/1

0.060 कृषि भूमि

0.270

3

भूमिस्वामी

मोहन पिता धरमा साकिन देह भूमिस्वामी

202/3

0.240 कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.550

18/2

4

भूमिस्वामी

0.060 कृषि भूमि पार्वती पति मोहन रजक साकिन देह भूमिस्वामी

0.270

18/6

0.060 कृषि भूमि

0.260

भूमिस्वामी

0.060 कृषि भूमि

18/5 0.260

भूमिस्वामी

5 कुन्नू पिता धरमा साकिन देह भूमिस्वामी

6

भूमिस्वामी 19/1

0.440 कृषि भूमि

1.530

रविन्द्र सिंह पिता नरेन्द्र सिंह उर्फ भारत सिंह साकिन देह भूमिस्वामी

19/3

7

भूमिस्वामी

0.080 कृषि भूमि

2.080

कुवरबाई वेवा माखन राजाबेटी पुत्री माखनसींग साकिन देह भूमिस्वामी

भगवानसींग पिता मंगलसींग साकिन देह

8

20/1

0.220 कृषि भूमि

1.220

भूमिस्वामी

20/2

9

0.180 कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.800

भारतसींग उर्फ नरेन्द्रसींग पिता मंगलसींग साकिन देह भूमिस्वामी

22/1

0.140 कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.420

10 हरीबाई पति मुकेश साकिन देह भूमिस्वामी

22/3

चन्द्रानी पति रामसींग गड़रिया साकिन देह भूमिस्वामी

0.140 कृषि भूमि 11

भूमिस्वामी

0.430

42/1

0.010 कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.490

12 मनोहर पिता रघुनाथ साकिन देह भूमिस्वामी 2725 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जुलाई 2020

13 पारवती जोजे घसीटे साकिन देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 42/2 1.010 0.010 कृषि भूमि 14

42/3

भूमिस्वामी

0.900 0.010 कृषि भूमि सुदामा नरेश संतोष गब्बर पिता हजारी सरस्वती पुत्री हजारी नन्नीबाई वेंवा हजारी साकिन देह भूमिस्वामी

42/4

भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.540 0.010 15

भूमिस्वामी 42/5

काशीराम पिता रघुनाथ साकिन देह भूमिस्वामी

0.010 कृषि भूमि

0.480

16 परषोत्तम पिता रघुनाथ साकिन देह भूमिस्वामी

42/6

भूमिस्वामी

0.480 0.010 कृषि भूमि 17 प्रेमबाई वेवा मंगलसींग साकिन देह भूमिस्वामी

43

भूमिस्वामी

0.170 कृषि भूमि

0.170

भूमिस्वामी 44

18 साहब सींग पिता रंधीरसींग साकिन देह भूमिस्वामी

0.170 कृषि भूमि

0.170

भूमिस्वामी 45

19

0.040 कृषि भूमि

0.150

दशोदाबाई वेवा देवीसींग राजकुमारी पुत्री इंदरसींग रूकमनबाई किशनबाई पुत्री मुन्नासींग साकिन देह

46/2

20 मोहनसींग पिता भदई साकिन देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.120 कृषि भूमि

0.300

46/3

भूमिस्वामी

21 नरेन्द्र प्रसाद पिता रविशंकर साकिन बण्डा भूमिस्वामी

0.170 कृषि भूमि

0.400

50

22 युवराजसिंह पिता वीरसिंह साकिन मगरधा भूमिस्वामी भूमिस्वामी

0.010 कृषि भूमि

0.220

23

51

कमलाबाई पुत्री भैयालाल लोधी साकिन देह भूमिस्वामी भूमिस्वामी

0.040 कृषि भूमि

0.210

24

55

भूमिस्वामी

0.060 कृषि भूमि

0.180

जालम पिता बबुआ रजुवाबबुआ रजुवा गोविन्दा पिता अपरा अरविन्द श्रीकांत नाबालिग पिता मिहीलाल वली व माँ खुद केशरबाई वेवा मिहीलाल साकिन देह भूमिस्वामी

25 चरणदास पिता ललजुवा साकिन देह भमिस्वामी

56/1/1

भूमिस्वामी

0.040 कृषि भूमि

0.050

26 देवी पिता ललजुवा साकिन देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.060 0.050 कृषि भूमि

56/1/2

27

भूमिस्वामी

0.050 0.040 कृषि भूमि

56/1/3

कमलेश पिता करन काशीराम पिता करन सरस्वती वेवा करन साकिन देह भूमिस्वामी

28 मनमोहन पिता रामप्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी

56/2

भूमिस्वामी

0.090 कृषि भूमि

0.110

56/3

29 वीरन पिता फूलचंद अहिरवार सििकन देह भूमिस्वामी भूमिस्वामी

0.080 कृषि भूमि

0.100

30 मलखान पिता गिरधारी साकिन देह भूमिस्वार्मार्गी

भूमिस्वामी 59

0.110 कृषि भूमि

0.830

62/1 1.040

31 कल्याण सींग पिता सूरतसींग साकिन दह भूमिस्वामी भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.010

62/2

32 रामसींग पिता हनमतसींग साकिन देह भूमिस्वामी

0.400

भूमिस्वामी

कृषि भूमि 33

89

भूमिस्वामी

0.260 कृषि भूमि

0.470

चतुरसींग उर्फ मन्टू पिता कुंजी पारवती वेवा कुंजी साकिन देह भूमिस्वामी

92/1

34 धनसींग पिता बन्दूसींग साकिन देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.290 कृषि भूमि

0.620

35 तुलसीराम पिता रज्जीलाल साकिन देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.600 0.230 कृषि भूमि

184/2

184/3

36 भगवतशरण पिता तुलसीराम मिश्रा सकिन देह भूमिस्वामी भूमिस्वामी

0.240 कृषि भूमि

1.600

37 दुर्गेश पिता रविशंकर साकिन देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 186/2

0.220 कृषि भूमि

0.990

186/3

38 प्रेमनारायण पिता रविशंकर साकिन देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.220 कृषि भूमि

1.000

188/2

39 कल्लोबाई जोजे अन्नूसींग साकिन देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.310 कृषि भूमि

1.600

40 लक्ष्मीबाई जोजे युवराज सींग साकिन देह भूमिस्वामी

198/1

भूमिस्वामी

0.010 कृषि भूमि

0.460

201

41

भूमिस्वामी

0.230 कृषि भूमि

0.430

मूलचंद बा.थानसींग नाबा. पिता चिंखा वली व खुद माँ दोपतीबाई वेवा चिंखा पटैल साकिन देह भूमिस्वामी

42 किशोरी पिता धरमा साकिन देह भूमिस्वामी

202/1

भूमिस्वामी

0.060 कृषि भूमि

1.060

43 भरतसींग पिता मूरतसींग साकिन देह भूमिस्वामी

203/1

भूमिस्वामी

0.290 कृषि भूमि

0.780

44

204

गुलाब पिता पिम्मे साकिन खोजमपुर भूमिस्वामी भूमिस्वामी

0.100 कृषि भूमि

0.400

भूमिस्वामी 209/1

0.120 कृषि भूमि

0.720

209/2

45

भूमिस्वामी

घनश्याम पिता मिम्मे साकिन खोजमपुर भूमिस्वामी

0.270 कृषि भूमि

1.440

208

भूमिस्वामी

46 रगवर रामचरण सेवम पिता धुन्धे साकिन खुवारी

0.190 कृषि भूमि

0.630

47

211/1

श्रीराम पिता मूरतसींग साकिन देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.650 0.060 कृषि भूमि

211/2

48 जनकसींग पिता मूरतसींग लोधी साकिन देह भूमिस्वामी भूमिस्वामी

0.100 कृषि भूमि

0.660

भूमिस्वामी 258/1

49 उमाशंकर पिता रामेश्वर प्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी

0.250 कृषि भूमि

2.060

50

259

नारायण पिता रगवर साकिन देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.170 कृषि भूमि

1.030

51

278

भूमिस्वामी

0.270 कृषि भूमि

0.930

मोनसींग हीरा रामप्रसाद विजय पिता भदई रामकली वेवा भदई मुलाबाई उर्फ रोड़ावारी पुत्री भदई साकिन देह

279

भूमिस्वामी

0.150 कृषि भूमि

0.240

280/2

भूमिस्वामी

52 भागबाई पति गफ्फू अहिरवार सकिन देह भूमिस्वामी

0.220 कृषि भूमि

0.400

भूमिस्वामी 281

0.040 कृषि भूमि

0.040

53 उमाशंकर देवेन्द्र पिता रामेश्वर प्रसाद चन्द्रवती वेवा रामेश्वर प्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी 2726

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जुलाई 2020

282/1

भूमिस्वामी

0.010

54

कृषि भूमि

0.130

भैयाराम पिता हजारी, पानसींग पिता हजारी , संझलीबहू पिता हजारी साकिन सेमरादांत भूमिस्वामी

55 पार्वती पुत्री सरू साकिन देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.100 0.030 कृषि भूमि

248

56

260

भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.830 0.270

महेश दिनेश सुरेन्द्र उमेन्द्र उमाकांत पिता शालकराम आशाबाई ऊषाबाई पुत्री शालकराम राधारानी वेवा शालकराम साकिन देह भूमिस्वामी

योग

62 37.040 7.980

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा , 2ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे । राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2727

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जुलाई 2020

भाग 1 ]

क्र. 20- अ-82-20-21-2842

सागर, दिनांक 20 मार्च 2020

मौजा किशनशुद पट.ह.नं. 35 तहसील रहली जिला सागर

:: सार्वजनिक सूचना::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर की किशनगढ़ जलाशय योजनान्तर्गत बाँध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण से 500 हेक्टे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-

:

परियोजना का नाम

किशनगढ़ जलाशय योजनान्तर्गत बाँध निर्माण

(1) (2) भूमि का विवरण-

1.जिला

सागर

2. तहसील

रहली

3. ग्राम

किशनगढ़

4. पट.ह.नं.

35

:

52.28 हेक्टे.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

::अनुसूची-1::

रिमार्क क्र. स.

नाम भूमि स्वामी/ पिता- पति का नाम निवास

स्वामित्व का प्रकार

प्रभावित ख. नं.

कुल रकवा हे. में.

अर्जित रकवा हे. में .

शेष रकवा 1

3

4

5

6

7 1

1.74

1.40

0.34

भूमि स्वामी 14/1

नारायण पिता कल्लू ताराबाई, उमाबाई पुत्री कल्लू

15/2

0.80

भूमिस्वामी

0.80

नरान पिता कलू

0.00

88

1,54

1.54

नरान पिता कलू

भूमि स्वामी

0.00 2

15/1

राजदुलारी पति लीलाधर

1.40

1.40

भूमिस्वामी

0.00 3

भजन, संतोष वल्द लीलाधर

15/3

1.60

1.60

भूमिस्वामी

0.00 4

0.28

20

0.28

भूमिस्वामी

0.00

68

लखन उर्फ लक्ष्मीप्रसाद वल्द फुन्दीलाल

1.33

1.33

0.00

82

3.88

3.88

0.00

89

2.17

2.17

0.00 5

21

लीलाधर वल्द मोतीलाल

0.27

0.27

भूमिस्वामी

0.00

60

0.59

0.14

0.45

70

3.16

3.16

0.00

0.32

0.32

0.00 6

73/3 92/1

0.73

उदेभान पिता सुन्दरलाल

0.73

भूमिस्वामी

0.00

93/1

0.11

0.11

0.00 7

61

गोकल वल्द दयाराम

0.77

0.77

भूमिस्वामी

0.00 8

62

0.30

0.30

भूमि स्वामी

0.00 पवन कुमार, रामकृष्ण पिस. जगदीश, श्यामसुंदर, रमाकांत नाबा. व वली जगदीश [ भाग 1 2728

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जुलाई 2020

भूमिस्वामी 63/1

0.12

0.12

0.00 मनोज कुमार, ललितकुमार पिस. नारदप्रसाद

10

63/2

0.18

भूमि स्वामी

0.00

0.18

रमाकांत , श्यामसुन्दर ना.बा. पिता व वली जगदीश पिता बैजनाथ

11

भूमिस्वामी 64

1.11

1.11

0.00 रामसींग , रघुवीर , भगवानदास पिस . रामचरण रामवती पुत्री रामचरण जनकरानी वेवा रामचरण

12

भैयाराम, घनश्याम पिस. प्यारेलाल भूमि स्वामी 65

0.57

0.57

0.00 13

प्यारेलाल वल्द दयाराम

भूमिस्वामी 66/1

0.05

0.05

0.00 14

विपिनकुमार पिता हरीशचन्द्र

66/2

0.40

भूमिस्वामी

0.40

0.00 15

गोकल वल्द दयाराम

67

भूमि स्वामी

0.77

0.77

0.00 16

69

भूमि स्वामी

1.15

1.15

0.00 रूपसींग , रघुनाथसींग , भगवानदास पिस. रामचरन

17

73/1

0.33

भूमि स्वामी

0.33

0.00 जानकीबाई , गिरजाबाई, सावित्री बाई पुत्री कन्हैयालाल, कुसुमरानी वेवा कन्हैयालाल

18

71/1

0.12

भूमि स्वामी

0.12

0.00 मुकेश, परसराम पिस. महादेव सावित्री, नीमाबाई पुत्रियाँ महादेव

मुकेशकुमार वल्द महादेवप्रसाद भूमिस्वामी 91/1

1.20

1.20

0.00 19

71/2 1.31

ज्योति शर्मा जोजे विपिन कुमार शर्मा भूमि स्वामी

1.31

0.00 .20

प्रकाश कुमार पिता घनश्याम भूमिस्वामी 73/2 1.47

1.47

0.00 21

74

भूमि स्वामी

1.40

1.40

0.00 आशाराम, नर्मदाप्रसाद वल्द हरीराम सम्पतबाई पुत्री हरीराम

22

देवेन्द्र पिता घनश्याम प्रसाद भूमिस्वामी 75/1 1.50

1.50

0.00 23

प्रदीप पिता घनश्याम प्रसाद

भूमिस्वामी 75/2

1.36

0.00

1.36

24

76

भूमि स्वामी

0.97

0.97

0.00 चूरामन, हल्क, भजन , खरगराम, मुकेश ना.बा. पिता बलराम पा. माँ जनकरानी वेवा बलराम साहू

25

मानसींग बल्द छुट्टी

भूमि स्वामी 77

0.81

0.81

0.00 26

बलराम वल्द गनेश

भूमिस्वामी 78

1.84

1.84

0.00 -27

वीरेन्द्र कुमार वल्द फुन्दीलाल भूमिस्वामी 79

1.82

1.82

0.00 28

भूमिस्वामी

0.84

80/1

0.44

0.40 रूपसींग , रघुवीर, भगवानदास पिता रामचरन जनकरानी वेबा रामचरन रामवती पुत्री रामचरन मानसींग पि.छुट्टी बेटीबाई सुमनबाई पुत्री छुट्टी शिब्बू काशीराम रतिराम नन्हेभाई मोहन पिता छुट्टी कल्लोबाई पुत्री छुट्टी शेव पिता रमेश सदारानी वेवा रमेश

29

मानसींग बल्द छुट्टी

भूमि स्वामी 80/2

0.17

0.17

0.00 30

भूमिस्वामी

सूर्यकांत वल्द श्यामसुन्दर

81

1.85

1.85

0.00 31

पार्वती बाई जोजे तुलसीराम

भूमि स्वामी 83/1 0.79

0.79

0.00

84/4

0.40

0.40

0.00 32

विद्याबाई पति कामताप्रसाद

भूमिस्वामी 83/2 0.78

0.78

0.00

84/1

0.40

0.40

0.00 33

गुलाबरानी जोजे परशराम

भूमि स्वामी 84/2

0.40

0.40

0.00

85/2 0.82

0.82

0.00 2729 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जुलाई 2020

84/3

0.40

0.40

0.00 34.

संध्यारानी जोजे प्रीतम

भूमिस्वामी

0.82

85/1

0.82

0.00

86

0.00

1.43

35

राधेश्याम पिता तेजीजाल

1.43

भूमि स्वामी

0.00

87

1.43

1.43

36

भूमि स्वामी

नंन्हूराम पिता प्यारेलाल

90

2.17

2.17

0.00 37

भूमि स्वामी

वीरेन्द्र कुमार वल्द फुन्दी

-0.53

0.53

38

91/2

0.00

भूमि स्वामी

परशुराम बल्द महादेव

92/2

0.36

0.00

0.36

39

भूमि स्वामी

संतोबाई पुत्री छुट्टी

93/2

0.05

0.05

0.00

92/3

0.36

40

0.36

0.00

भूमिस्वामी

मुलाबाई पुत्री छुट्टी

53.47

52.28

1.19 कुल

:

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ16-15-(7)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल , दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनॉक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के. अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्त्ति को उस जिसे के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन. शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) रहली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे । राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8) -2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनॉक 29 . 10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा ( 1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम । यदि आवश्यक हुई तो तैयार कर प्रस्तुत करेगे । इस योजना में किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व रहली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2730

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जुलाई 2020

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 8 जून 2020

क्र. 1904- भू-अर्जन-प्र. क्र. 2019-20- चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 0.340

(3) बकेली

(2) अनूपपुर

(1) अनूपपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा.

(6) बाबाकुटी- बकेली मार्ग पर सोन नदी के पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग ( सेतु निर्माण ) संभाग रीवा (म. प्र. ) एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनूपपुर जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1905 - भू-अर्जन-प्र. क्र. 2019-20-चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 0.526

(3) पसला

(1) अनूपपुर

(2) अनूपपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा.

(6) बिजौड़ी- पसला मार्ग में सोन नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग ( सेतु निर्माण ) संभाग रीवा (म. प्र. ) एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनूपपुर जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

2731

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जुलाई 2020

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 18 फरवरी 2020

क्र. 950 - भू- अर्जन-2020 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बालाघाट

(ख) तहसील-खैरलांजी

(ग) नगर/ग्राम-दैतबर्रा , प.ह.नं. 02 , रा.नि.मं. सालेबर्डी (घ) अर्जित किये जाने- 0.341 हे . एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल. पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

314/5

0.023

0.065

234-235/21

0.021

234-235/14

527/43

0.046

312/4-311/6

0.458

301/5

0.039

258/10-261/9

0.016

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- ग्राम दैतबर्रा तहसील खैरलांजी में मॉयनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [email protected] एवं म. प्र .

शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट htt//www. mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लॉन) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , वारासिवनी , जिला बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लॉन ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना, संभाग क्रमांक-3 कटंगी, जिला बालाघाट के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 11 जून 2020

क्र. 2948 -भू- अर्जन-2020.-चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- खैरीलदू, प.ह.नं. -45, ब. नं. - 118, रा. नि. मं. - छिन्दवाड़ा

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -

कुल रकबा 0.633 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर

(1)

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

5/1

0.140 2732

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जुलाई 2020

0.140

5/3

0.096

5/5

0.130

6

0.048

35/1

0.079

36/1

कुल रकबा.. 0.633 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित ग्राम के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http:/ /www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना , बांध जल संसाधन, संभाग क्रमांक-1 चौरई, तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध उप संभाग क्र. 1 सिंगना, तहसील चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिवः कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 8 जुलाई 2020

पत्र क्र. 182- भू-अर्जन-2020 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा क्रमांकों की भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि रकबे की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन की आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा (म. प्र. )

(ख) तहसील- हुजूर

(ग ) ग्राम- करही

(घ) क्षेत्रफल लगभग-0.400 हेक्टेयर.

खसरा नं.

3.783

कुल रकबा (हे. में) अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2) (3) (1) 31/1 0.400 योग .. 0.400

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग ( भ./स. ) संभाग क्र. 1 , रीवा अन्तर्गत प्रस्तावित रीवा जिले के अन्तर्गत गुप्ता पेट्रोल पम्प से मण्डी पहुंच मार्ग व्हाया चिन्मय् आश्रम मार्ग के नव निर्माण में प्रभावित होने वाली निजी भूमि एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इलयाराजा टी. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 10 July 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2020-07-10.28.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2020-07-10.28.Ordinary.