Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 29, Part Part 1, 17 July 2020

Published 17 July 2020

Type
Ordinary
Gazette no.
29
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2020-07-17.29.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 17 जुलाई 2020- आषाढ़ 26 , शक 1942

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 25 जून 2020

क्र. - एफ 1-13-2019- ब- 2 - दो. राज्य शासन , विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 20 फरवरी 2020 द्वारा श्रीमती अरुणा मोहन राव , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, रेल भोपाल को दिनांक 24 से 29 फरवरी 2020 तक, छः दिवस अर्जित अवकाश अवधि में परिवार सहित Hong Kong की निजी विदेश यात्रा (Ex- India Leave ) की अनुमति प्रदान की गई थी.

(2 ) श्रीमती अरुणा मोहन राव , भापुसे द्वारा अपरिहार्य कारणों से उक्त विदेश यात्रा का लाभ न लेने के कारण अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 30 जून 2020

क्र. - एफ 1 ( ए) 111-1986- ब- 2 - दो. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 12 मार्च 2020 द्वारा श्री संजय चौधरी , भापुसे, महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश , भोपाल को स्वीकृत अर्जित अवकाश का अपरिहार्य कारणों से उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

भोपाल , दिनांक 2 जुलाई 2020

क्र. - एफ 1 ( ए) 168-1989- ब- 2- दो - राज्य शासन द्वारा श्री कैलाश मकवाना, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक ( अ.अ.वि. ) , पु.मु. , भोपाल ने दिनांक 24 से 30 जून 2020 तक, सात दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

(2 ) श्री कैलाश मकवाना, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री ए. सांई मनोहर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (अ.अ.वि. /सतर्कता ) , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री कैलाश मकवाना, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक ( अ.अ.वि. ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

2733

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020.

2734

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जुलाई 2020

(4 ) श्री कैलाश मकवाना, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री कैलाश मकवाना, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कैलाश मकवाना, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2020

फा. क्र. 2659- इक्कीस- ब( दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , जबलपुर में स्वीकृत उप- सचिव के एक पद को, अतिरिक्त सचिव के पद पर अपग्रेड करता है .

भोपाल , दिनांक 7 जुलाई 2020

फा. क्र. 2660 - इक्कीस - ब( दो ) .- राज्य शासन, एतद्वारा , प्रदेश में विधिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु वर्तमान में निर्धारित आय कीपात्रता 1 लाख रुपये वार्षिक के स्थान पर 2 लाख रुपये वार्षिक किये जाने की सहमति इस शर्त पर प्रदान करता है कि उक्त कार्य की व्यवस्था बजटीय सीमा में की जाए.

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2020

फा. क्र. 2794 - इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय , जबलपुर के आदेश क्र. 608 - गोपनीय - 2020- II-2-9-97, दिनांक 19 जून 2020 द्वारा मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों को निम्नानुसार प्रतिनियुक्ति के आधार पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक पदस्थ किये जाने संबंधी आदेश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है:-

कहां से

नाम

क्र.

(2)

(3) (1)

रीवा 1. श्री विपिन कुमार लावनिया, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा.

रतलाम 2. श्री सबीर अहमद खान, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम .

बालाघाट 3. श्री रामजी लाल ताम्रकार, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बालाघाट .

दमोह 4. श्री संदीप श्रीवास्तव, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह.

कहां को

(4)

पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)

रीवा

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , रीवा की हैसियत से श्री राघवेन्द्र सिंह चौहान के स्थान पर .

रतलाम

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम की हैसियत से श्री विष्णु कुमार सोनी के स्थान पर.

बालाघाट

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालाघाट की हैसियत से.

दमोह

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , दमोह की हैसियत से श्री माखनलाल झोड़ के स्थान पर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2020

क्र. 5017- एफ- 3-33-2009- तेरह.- राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 58 ( ई ) के प्रावधानों के अंतर्गत श्री सुनील तिवारी , अतिरिक्त मुख्य अभियंता ( मुख्य अभियंता चालू प्रभार ) , मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का चयन किये जाने के फलस्वरूप उन्हें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 2735

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020

भाग 1 ]

58 ( जी ) ( i ) के प्रावधान के अंतर्गत मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के प्रबंध संचालक के पद पर आदेश जारी करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिये नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय दुबे, प्रमुख सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय , भोपाल माता निर्मला देवी मार्ग , राजहर्ष कॉलोनी , कोलार रोड, भोपाल (म. प्र. )

Bhopal , the 30th June 2020

No. -Academy- ABVHVV- 2020/ 1886.-Atal Bihari Vajpyee Hindi University has been established by Madhya Pradesh Act No. 34 of 2011. The main objective of the University is to connect unemployed youths of the nation with education, employment and self - employment , to select innovative courses and to promote education and employment in backward , helpless and tribal areas . Under the provision contained in Section 5 of the University Act, 2011 and Section 34 ( s ) of the University Act , the operating and management rules of study /education centre and institutions have been framed in Statute No. 13. In this regard according the decision of the Executive Council of the University dated 28th February 2020 in the event of additional financial burden on the Government and the University , it is permitted to have Study Centres /Study Extension Centres or Study Centres/Associate institutes in the whole of Madhya Pradesh . By this decision , the course of first Aid Treatment/Yoga Education/Natural Ayurveda/ Management/ Fashion Design are to be conducted through the centres .

Suchstudy centres /extension centres/ affiliates , infrastructure ( building, furnitures , computers , laboratory and seating arrangement of students etc. ) education infrastracture ( provision to engage teachers , facilitics for study and teaching , library and books etc. ) will be done by the centres and the university will ensure registration of students , examination fees and examination related other activities . Financial expenditure will be incurred by the University from the funds received from the admission of student's physical and educational infrastracture and study- teaching students at the centres .

By order, DR . VIJAY KUMAR SINGH . Registrar.

2736

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020

कार्यालय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, जिला देवास, मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 18 जून 2020 क्र.-1014- भू-अर्जन-20

चूंकि राज्य सरकार को इस बात का समाधान हो गया है, कि लोक प्रयोजनार्थ "इन्दौर- देवास - उज्जैन दोहरीकरण योजना" के अन्तर्गत प्रभावित निजी भूमि ग्राम अमलावती तहसील देवास जिला देवास में कुल 0.170 हे. भूमि अपेक्षित हैं, अर्थात, इसलिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन 0.170 हे. भूमि हैं जो ग्राम अमलावती तहसील देवास में हैं जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैं :-

सीमाएं

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता

भूमि का प्रकार

क्र. सं.

उदपूप स्वामित्व का प्रकार

सर्वे क्षण संख्या

अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे.में)

सिंचित 0.030

1 80 निजी

निहालसिंह पिता बद्रीलाल , कौशल्याबाई विधवा बद्रीलाल जाति भील नि.ग्राम

भूमि

2.

0.010

निजी सिंचित

भूमि

82

गोपाल , ओमप्रकाश , भगवान , मायारानी, रेखा पिता भागीरथं, तेजुबाई विधवा रमेश , संतोश , उदयसिंह पिता रमेश , लक्ष्मीबाई पुत्री रमेश, रामकन्या विधवा जगदीश, जितेन्द्र, दीपक पिता जगदीश , नीलम पुत्री जगदीश , जाति बलाई

3. 83

भूमि सिंचित 0.040

निजी

बाबूलाल , रणजीत, बहादुर पिता गिरवर, गीताबाई, अहिल्याबाई, सोरमबाई पुत्री गिरवर, निहालसिंह, सुमित्राबाई पिता बद्रीलाल जाति भील पता मंजूबाई, संतोशबाई, जीवन, पप्पू पिता प्रहलाद , भूमिस्वामी मुकेश, ममता पिता बनेसिंह, कौशल्याबाई विधवा बद्रीलाल, सोदानसिंह, नरभेसिंह, तोफानसिंह, कमलसिंह पिता कनीराम, सजनबाई विधवा कनीराम जाति भील

4.

बहादुरसिंह पिता गिरवर जाति भील

0.020

निजी भूमि सिंचित

84

रंजीत पिता गिरवर जाति भील

0.020

5. 85 निजी भूमि सिंचित

कन्हैयालाल पिता रामगोपाल जाति माली

0.050

86

6.

सिंचित

निजी भूमि

0.170

योग

संरचना

वृक्ष

प्रकार

कुर्सी एरिया किस्म संख्या

निरंक

निरंक

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है ।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खान ओर खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही हैं, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा हैं, को छोड़कर आवश्यक नहीं हैं ।

जिला भूमि अर्जन अधिकारी देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी देवास के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया ज्ञा सकता हैं । भाग 1 ]

2737

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020

क्र.- 1020- भू-अर्जन -20

चूंकि राज्य सरकार को इस बात का समाधान हो गया है, कि लोक प्रयोजनार्थ " इन्दौर- देवास- उज्जैन दोहरीकरण योजना " के अन्तर्गत प्रभावित निजी भूमि ग्राम मुकुन्दखेड़ी तहसील देवास जिला देवास में कुल 0.490 हे. भूमि अपेक्षित हैं, अर्थात, इसलिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन 0.490 हे. भूमि है, जो ग्राम मुकुन्दखेड़ी तहसील देवास में हैं जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैं :-

सीमाएं

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता

भूमि का प्रकार

सर्वे क्षण संख्या

क्रं. सं.

उदपूप स्वामित्व का प्रकार

अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे.में)

1

सिंचित

निजी भूमि

195

0.150 प्रेमसिंह, गुलाबसिंह, अर्जुनसिंह, शांताबाई, शारदाबाई पिता अम्बाराम कलौता

199

2.

सिंचित

निजी भूमि

वासुदेव, राधेश्याम, तुलसीराम, सीताराम ,

0.080

200

कौशल्याबाई पिता कल्ला, गेणाबाई विधवा रामचन्द्र,

0.050

201

0.040 गब्बूलाल, देवकरण, रमेश, सत्यनारायण, नानूराम, फतेसिंह, पिता कल्ला, सोदराबाई, फुलाबाई पिता कल्ला, अचरतबाई विधवा रामप्रसाद, संतोष, ओमप्रकाश पिता रामप्रसाद कलौता

0.060

सिंचित

निजी भूमि

3. 218/1

धन्नालाल , मनोहरसिंह पिता देवीसिंह , कैलाश , तकतसिंह पिता देवीसिंह, कल्याणसिंह, राकेश सिंह पिता बद्रीलाल जाति कलौता

राकेशसिंह पिता बद्रीलाल कलौता

0.010

सिंचित

निजी भूमि

4. 218/2

प्रेमबाई पति छोटेलाल जाति कलौता

सिंचित

निजी भूमि

0.040 0.040

5. 217/1 217/2

निजी भूमि सिंचित

6. 236/1

सावित्राबाई पति बहादुरसिंह

0.020

0.490

योग

संरचना

वृक्ष

प्रकार

कुर्सी एरिया किस्म

निरंक

संख्या निरंक

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है ।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं , खान ओर खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही हैं, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा हैं , को छोड़कर आवश्यक नहीं हैं ।

जिला भूमि अर्जन अधिकारी देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी देवास के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योज़ना का निरीक्षण किया जा सकता हैं । 2738

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जुलाई 2020

क्र.- 1046- भू-अर्जन-20

देवास, दिनांक 22 जून 2020 चूंकि राज्य सरकार को इस बात का समाधान हो गया है, कि लोक प्रयोजनार्थ " इन्दौर- देवास - उज्जैन दोहरीकरण योजना " के अन्तर्गत प्रभावित निजी भूमि ग्राम गदईशापिपल्या तहसील देवास जिला देवास में कुल 0.860 हे. भूमि अपेक्षित हैं , अर्थात, इसलिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन 0.860 हे. भूमि है, जो ग्राम गदईशापिपल्या तहसील देवास में हैं जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैं : -

सीमाएं

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता

क्रं. सं.

सर्वे क्षण संख्या

भूमि का प्रकार

उदपूप स्वामित्व का प्रकार

अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे.में)

पूनमचंद पिता नंदा जाति बलाई

निजी भूमि सिंचित

1 148/2 180

0.030 0.130

2.

0.040 रामप्रसाद नवल , हजारीलाल पिता किशन, छोटीबाई

सिंचित

निजी भूमि

149 150

0.030 बेवा किशन जाति बलाई

0.030

151

3. 179 निजी भूमि सिंचित 0.160 नगजीराम , करणसिंह पिता हिन्दू, रेशमबाई बेवा हिन्दूलाल , पिता बापू, लीलाबाई दत्तक पुत्र गंगाराम, चंदाबाई बेवा गंगाराम जाति बलाई

4. 183

0.040

सिंचित

निजी भूमि

अफसर अली कोठारी पिता रमजान अली कोठारी , अय्युब अली कोठारी पिता रमजान अली कोठारी जाति गुरालगान निवासी 23 , क्षिप्रा न्यू बायपास , एबी रोड़, दशहरा मैदान देवास

0.080

सिंचित

निजी भूमि

5. 184 186

मोहम्मद असलम शेख मोहम्मद अकरम शेख पिता मोहम्मद हुसैन शेख जाति नायता

0.130

6. 198

0.040 शंकर पिता नंदा जाति बलाई

सिंचित

निजी भूमि

200

7.

0.020

सिंचित

निजी भूमि

दुलेसिंह पिता अम्बाराम जाति गारी

0.040

8. 201

सिंचित

निजी भूमि

बहादुरसिंह पिता अम्बाराम जाति गारी

9. 202

0.080 भागवंताबाई पति भंवरसिंह जाति भिलाला

निजी भूमि सिंचित

10 203

0.010 राधाकिशन पिता बोंदाजी जाति गारी

निजी भूमि सिंचित

0.860

योग

संरचना

वृक्ष

प्रकार

कुर्सी एरिया किस्म संख्या

निरंक निरंक

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है ।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर , स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खान ओर खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही हैं, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा हैं , को छोड़कर आवश्यक नहीं हैं ।

जिला भूमि अर्जन अधिकारी देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी देवास के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता हैं । भाग 1 ]

2739

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020

क्र. - 1070- भू-अर्जन-20

देवास , दिनांक 26 जून 2020 चूंकि राज्य सरकार को इस बात का समाधान हो गया है, कि लोक प्रयोजनार्थ " इन्दौर- देवास- उज्जैन दोहरीकरण योजना " के अन्तर्गत प्रभावित निजी भूमि ग्राम कालूखेड़ी तहसील देवास जिला देवास में कुल 0.221 हे. भूमि अपेक्षित हैं, अर्थात, इसलिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन 0.221 हे. भूमि हैं जो ग्राम कालूखेड़ी तहसील देवास में हैं जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैं :-

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता

सीमाएं क्र. सं.

सर्वे क्षण संख्या

उदपूप स्वामित्व का प्रकार

भूमि का प्रकार

अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे .में)

1

0.038 पीरा पिता भवान जाति कलौता

निजी भूमि सिंचित

40/5

0.051

निजी भूमि सिंचित

2. 40/4

नरेन्द्र पिता हरिशंकर , व राजेश पिता हरिशंकर रानूबाई विधवा हरिशंकर नि.ग्राम

0.060 शालिगराम पिता शंकर जाति कलौता नि. ग्राम

3. 40/6 निजी भूमि सिंचित

0.063 दौलतसिंह , हरिराम, पिता रामरतन, जाति कलौता

4.

निजी भूमि सिंचित

33/1/2

0.009 काशीराम पिता हटेसिंह मकवाना नि.ग्राम

निजी भूमि सिंचित

5. 33/1/1 / मिन-2

0.221

योग

संरचना

वृक्ष

प्रकार

कुर्सी एरिया किस्म निरंक

संख्या निरंक

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 मैं यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है ।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खान ओर खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही हैं, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा हैं , को छोड़कर आवश्यक नहीं हैं ।

जिला भूमि अर्जन अधिकारी देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी दे॒द्रास के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता हैं ।

चन्द्रमौली शुक्ला, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

न्यायालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश

पत्र क्रमांक-रीडर - 1-2020-56

अशोकनगर, दिनांक 19 जून 2020 1. म.प्र. शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ- 12-2-2014 / सात-2 ए दिनांक 12 नबम्वर 2014(भू-अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कमांक 30 सन् 2013) के अनुसार सरकार के विभिन्न विभागों, उपक्रमों को उनकी अधोसंरचना , निर्माण कार्यों हेतु कृषकों की " आपसी सहमति से भूमि कयनीति " के अंतर्गत भूमि/ स्थावर सम्पत्ति के अर्जन हेतु विभाग जल संसाधन से सार्वजनिक प्रयोजन बनेट तालाब निर्माण योजना हेतु भूमि कय प्रस्ताव प्राप्त हुआ । 2740

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जुलाई 2020

2. तदानुसार सर्व साधारण हितबद्ध व्यक्ति / व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि निम्न अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के स्वामित्व , मापन आदि के संबंध में कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति, प्रकाशन दिनांक से 15 दिवसों में हितबद्ध व्यक्ति स्वयं अथवा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कलेक्टर अशोकनगर को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है ।

//अनुसूची//

आपसी सहमति से की जाने वाली

भूमि का विवरण

कम | संख्या

भूमिस्वामो का नाम पिता का नाम निवास स्थान

सर्वे कमांक

कुल क्षेत्रफल

1

2

3

4 1

0.303 हे.

132ग्राम कोहरवास लल्लीराम पुत्र रतनसिंह जाति नंद निवासी ग्राम कोहरवास

अन्य विवरण शासकीय विभाग उपकम का नाम प्राधिकृत अधिकारी

कय हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल

5

6

7 0.303 हे.

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग अशोकनगर

?????????? , कलेक्टर , जिला अशोकनगर.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग क्र.-05-अ- 82-20-21-9840

सागर, दिनांक 22 जून 2020 मौजा कंदारी पट.ह.नं. - 36 तहसील बण्डा चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर को बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना प्रबंधक , बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय केन्द्रीय मर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J- 12011 / 8/ 2018 -A-I-( R ) नई दिल्ली दिनांक 14/5/2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है अतः अधिनियम 2013 की धारा 6 (2) के परतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 6(2 ) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:- :

परियोजना का नाम

भूमि का विवरण

(1) (2)

:

1. जिला

सागर

:

2. तहसील

बण्डा

:

3. ग्राम

कंदारी 4. पट.ह.नं.-

:

36

: 2.200 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु भाग 1 ]

2741

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

1

2

1 वीरसिंह उर्फ वीरेन्द्र पिता भगवानसिंह साकिन देह भूमिस्वामी 2

प्रीतम सिंह वल्द भगवान सिंह साकिन देह भूमिस्वामी 3

कल्लो पिता चिंता साकिन देह भूमिस्वामी 4 धन्नी पिता शंकर दशोदाबाई पुत्री शंकर गिरवर पिता उमराव दयाराम नन्नेलाल पिता वक्ते अमोल रगवीर प्रदीप नंदकिशोर पिता नन्ना पूनाबाई वेवा नन्ना साकिन देह भूमिस्वामी 5

गुलाबसिंह पिता गोकलसिंह साकिन देह भूमिस्वामी 6

रामसींग पिता गोकलसींग दांगी साकिन देह भूमिस्वामी 7 महतापसींग पिता मुलुसिंह राधारानी वेवा फेरनसींग निखता 2 चित्तर पिता फेरनसींग साकिन कंदारी भूमिस्वामी 8 सूरतसिंह पिता गोकलसिंह साकिन देह भूमिस्वामी 9 अनुरूद्ध पिता गोकलसींग साकिन देह भूमिस्वामी 10 मंगलसिंह पिता शिवराज कौशल्याबाई वेवा शिवराज साकिन सागर भूमिस्वामी

11 कौशल्याबाई वेवा शिवराज रजनी वेवा मंगलसिंह कृपालसिंह नाबा पिता मंगल सिंह कृष्णराज नाबा पिता मंगलसिंह गजेन्द्र सिंह नाबा पिता मंगल सिंह साकिन कंदारी भूमिस्वामी 12 कल्लो पिता चिंता साकिन देह भूमिस्वामी

प्रकार भूमि का स्वामित्व का प्रकार

खसरा क्रमांक कुल रकवा क्षेत्रफल हेक्टे. में

अर्जित भूमि (रकबा हे. में)

6

7 3

4

5

36/1

0.090 कृषि भूमि

0.180

भूमिस्वामी

37/1

0.090 कृषि भूमि

0.170

भूमिस्वामी

41/1

भूमिस्वामी

0.210 कृषि भूमि

1.130

36/2

भूमिस्वामी

0.020 कृषि भूमि

0.170

37/2

भूमिस्वामी

0.020 कृषि भूमि

0.170

40/2

भूमिस्वामी

0.010 कृषि भूमि

0.220

41/2

भूमिस्वामी

0.470 कृषि भूमि

1.120

42

0.220

भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.690

713

भूमिस्वामी

0.050 कृषि भूमि

0.680

682

भूमिस्वामी

0.210 कृषि भूमि

0.590

683

0.070 कृषि भूमि भूमिस्वामी

0.220

684/1

0.260 कृषि भूमि

0.470

भूमिस्वामी

0.320 0.070 कृषि भूमि भूमिस्वामी 684/2

686

0.010 कृषि भूमि भूमिस्वामी

0.200

2.170 0.010 कृषि भूमि 685/1

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.400 0.110 कृषि भूमि 687/1

भूमिस्वामी 687/2 0.580 0.100 कृषि भूमि 711

भूमिस्वामी

0.050 कृषि भूमि

1.030

भूमिस्वामी

3.490 0.080 कृषि भूमि 721/1

भूमिस्वामी 712

कृषि भूमि

0.370 0.050

2.200

2014.370

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014-सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक , बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 2742

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020

क्र.-07-अ-82-20-21-9840

मौजा कंदारी पट.ह.नं. - 28 तहसील बण्डा चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के परियोजना प्रबंधक , बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर को बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना प्रबंधक , बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय केन्द्रीय मर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J - 12011 / 8 / 2018 -A-I-( R) नई दिल्ली दिनांक14/5/2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है अतः अधिनियम 2013 की धारा 6 (2) के परतुक अनुसार सामाजिक समाधात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है: -

: बण्डासिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु

परियोजना का नाम

भूमि का विवरण

(1) (2)

:

सागर

1. जिला

बण्डा

2. तहसील

मगरधा

3. ग्राम

28

:

4. पट.ह.नं.-

: 5.480 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

::अनुसूची-1 ::

अभिलिखित धारक का नाम

भूमि का प्रकार

खसरा क्रमांक

स्वामित्व का

प्रकार

व पिता का नाम

स. क्र.

अर्जित भूमि (रकबा हे.में)

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

7

4

3

2

1

कृषि भूमि

0.230

43/1 0.800

भूमिस्वामी

1 राजाराम वल्द नारानजहू क्रांतिबाई वेवा इमरतसींग साकिन बहरोल भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.250

0.400

43/2/2

भूमिस्वामी

2 राकेश पिता विजय सिंह साकिन देह भूमिस्वामी

कृषि भूमि

48

0.230

0.640

भूमिस्वामी

कपिल नाबा. अमन नाबा. विनीता नाबा. पिता कल्याण सिंह

3

वली व खुद माँ बैजन्तीबाई वेवा कल्याणसींग राजकुमारी नाबा. शि ल्पी नाबा. पिस. वीरसिंह वली व खुद माँ ववीता वेवा वीरसीग केतकीबाई पुत्री कुटूसिंह साकिन देह

कृषि भूमि

0.010

54 0.530

भूमिस्वामी

4 जोधनसींग पिता फूलसींग साकिन देह भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.280

55 0.790

भूमिस्वामी

5 राहुल रोहित नाबा. पिता भोपालसींग पालक माँ कुन्तीबाई साकिन देह भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.090

0.960

56/1

भूमिस्वामी

6 भगवानसिह मलखनसींग पिता सूरतसींग भगुन्तीबाई वेवा सूरतसींग साकिन देह भूमिस्वामी

कृषि भूमि

63

0.340

0.810

भूमिस्वामी

7 मंगलसींग वल्द प्यारेलाल साकिन देह भूमिस्वामी

64

कृषि भूमि

0.010

1.220

भूमिस्वामी

8 जगभानसिंह पिता जोधनसिंह साकिन देह भूमिस्वामी

कृषि भूमि

66

0.260

0.480

भूमिस्वामी

9 बलराम पिता सिब्बे काछी साकिन देह भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.010

0.070

भूमिस्वामी 68/1

कृषि भूमि

67

0.020

0.370

भूमिस्वामी

10 संजय पिता मणीलाल रामकली वेवा मणीलाल साकिन देह

कृषि भूमि

0.060

73 1.070

भूमिस्वामी

11 मुलायम सिंह पिता दलीप सिंह साकिन देह भूमिस्वामी

कृषि भूमि

74

0.220

0.660

भूमिस्वामी

12 कड़ोरी पिता नंनेसींग साकिन देह भूमिस्वामी 2743 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020

75

13

भूमिस्वामी

0.080 कृषि भूमि

0.410

J

लच्छू पिता चेतू पानबाई कुशुमबाई पुत्री चेतू वेवा चेतू साकिन देह भूमिस्वामी

14

78/2

भूमिस्वामी

परषोत्तम पिता देवसींग साकिन देह भूमिस्वामी

0.150 0.100 कृषि भूमि

79/2

भूमिस्वामी

0.030 0.020 कृषि भूमि

91

15

भूमिस्वामी

0.450 0.010 कृषि भूमि रतीराम नारन सुखराम पिस . वंशी बड़ीबहू वेवा वंशी साकिन देह भूमिस्वामी

92

भूमिस्वामी

0.320 0.120 कृषि भूमि

93

16

भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.700 0.180 चौदे पिता फूलसींग बेसलीवारी वेवा फूलसींग कुन्दन जगत हल्काईपिता नंना सौर साकिन देह भूमिस्वामी

134

17

भूमिस्वामी

1.220 0.470 कृषि भूमि विक्रमसींग पिता हीरासींग नन्नीबाई वेवा हीरासींग रूपसींग पिता दौलतसींग भबूदसींग शेरसींग लक्ष्मनसींग पिता धीरे लललीबाई सिलोचना पिता धीरे फूलाबाई वेवा धीरे राजमहेन्द्र अमरसिंह पिस यतनसिंह गायत्री वेवा यतनसिंह साकिन रिछाई भूमिस्वामी

135

18 केशरबाई पति शिवराज सिंह साकिन देह भूमिस्वामील भूमिस्वामी

0.150 0.010 कृषि भूमि 19 कल्यान सिंह पिता सूरतसींग साकिन देहे भूमिस्वामी भूमिस्वामी 147/1 0.790 0.010 कृषि भूमि

भूमिस्वामी

20

147/2 0.790

ऋषिराज पिता खूबसींग साकिन सेमरादांत भूमिस्वामी

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

21

148

हेमलता जोजे राजमहेन्द्र सिंह साकिन रीछई भूमिस्वामी

0.870 0.380 कृषि भूमि

149

भूमिस्वामी

0.020 0.010 कृषि भूमि

151

भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.840 0.270 22

भूमिस्वामी 153/1 1.070 0.100 कृषि भूमि भगवानसींग खुमानसींग अमोल चंदनसींग पिता मोतीसींग पानबाई पुत्री लक्ष्मन सींग कड़ोरे मेघराज राजमहेन्द्र पिता सिरदारसींग साकिन देह भूमिस्वामी

23 प्रमोद कुमार पिता गनपत साकिन देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 157/1 0.300 0.050 कृषि भूमि 24

भूमिस्वामी 157/2 1.390 0.230 कृषि भूमि कोमलसींग भगवानसींग पिता भानप्रताप जानकीबाई वेवा भानप्रताप साकिन देह भूमिस्वामी

25 संतोषरानी पति हरिराम विश्वकर्मा साकिन देह भूमिस्वामी भूमिस्वामी 157/3 0.400 0.200 कृषि भूमि

161

26 हरीराम लक्ष्मीशंकर पिता गुलाबचंद साकिन देह भूमिस्वामी भूमिस्वामी

0.100 कृषि भूमि

0.700

224

27

भूमिस्वामी

भैयाराम पिता बाबूसींग लोधी साकिन देह भूमिस्वामी

1.580 0.430 कृषि भूमि

226

28 शिवराज सिंह पिता गनेश सिंह साकिन देह भूमिस्वामी भूमिस्वामी

कृषि भूमि

1.330 0.300

232

भूमिस्वामी

1.560 0.400 कृषि भूमि 29 गजराजसींग शिवराजसींग देशराजसींग पिता गनेश सींग गोमतीबाई देवा गनेश सीग सौरभ गौरव नाबालिग पिता उदयमान वली व खुद माँ सुनीता वेवा उदयमान साकिन देह भूमिस्वामी

23.870 5.480 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू, जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे । राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । 2744

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जुलाई 2020

अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मौजा पजनारी पट.ह.नं. - 34 तहसील बण्डा क्र.-08- अ- 82-20-21-3843

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर को बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय केन्द्रीय मर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J- 12011 /8/2018-A -1-( R) नई दिल्ली दिनांक 14/5/2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है अतः अधिनियम 2013 की धारा 6 (2) के परतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है , वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

:

परियोजना का नाम

बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु

(1)

(2) भूमि का विवरण

:

सागर

1. जिला

:

बण्डा

2. तहसील

:

पजनारी

3. ग्राम

:

34

4. पट.ह.नं.-

: 3.960है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

::अनुसूची-1::

स.

अभिलिखित धारक का नाम

भूमिका प्रकार

खसरा क्रमांक

स्वामित्व का प्रकार

व पिता का नाम

क्र.

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

अर्जित भूमि (रकबा हे. में)

7

4

5

6

3

2

1

0.660

805

कृषि भूमि

0.230

भूमिस्वामी

1 प्रताप नाबा. अरविन्द नाबा . चन्द्रभान ना.बा. पिता व वली तुलसीराम रजक साकिन देह भूमिस्वामी

0.640

806

कृषि भूमि 2

0.190

भूमिस्वामी

प्रताप नाबा. अरविन्द नाबा. चन्द्रभान ना.बा. पिता व वली तुलसीराम रजक साकिन देह भूमिस्वामी

813 1.070

कृषि भूमि

0.300

भूमिस्वामी

महतापसींग पिता मुलूसींग साकिन सागर भूमिस्वामी

3

0.120 कृषि भूमि

0.180

817/1

भूमिस्वामी

4 मुलूसींग पिता देवसींग साकिन कंदारी भूमिस्वामी

कृषि भूमि

814/2 1.510 0.350

भूमिस्वामी

5 अशोक कुमार पिता भागीरथ साकिन सागर भूमिस्वामी

1.050

818

कृषि भूमि

0.240

6

भूमिस्वामी

अशोक कुमार पिता भागीरथ साकिन सागर भूमिस्वामी

कृषि भूमि

815/1

0.130

भूमिस्वामी

0.570

7 सीताराम खेतसिंह पिता रूपसींग लोधी साकिन कंदारी भूमिस्वामी

0.130 कृषि भूमि

0.600

भूमिस्वामी 815/2

8 रामाधार कमलप्रसाद शिवप्रसाद रामसहाय पिता बाबूलाल रजक साकिन देह भूमिस्वामी

0.110 कृषि भूमि

0.180

817/2

9

भूमिस्वामी

रामसींग पिता हरीसींग लोधी साकिन देह भूमिवामी

0.020 कृषि भूमि

2.080

भूमिस्वामी 838/2

10 बहादुरसींग राजासींग रविन्द्रसींग पिता लक्ष्मनसींग लोधी साकिन खुवारी भूमिस्वामी

840 0,540

कृषि भूमि

0.300

भूमिस्वामी

11 निर्मलसींग चित्तरसींग पिता फेरनसींग राधाबाई वेवा फेरनसींग रमताबाई नाबा पुत्री फेरनसींग वली व खुद माँ राधाबाई साकिन कंदारी भूमिस्वामी भाग 1 ]

2745

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जुलाई 2020

812

भूमिस्वामी

1.780 0.240 कृषि भूमि 12 निर्मलसींग चित्तरसींग पिता फेरनसींग राधाबाई वेवा फेरनसींग रमताबाई नाबा पुत्री फेरनसींग वली व खुद माँ राधाबाई साकिन कंदारी भूमिस्वामी

13

भूमिस्वामी

0.730 0.160 कृषि भूमि

850/1 371/1

निर्मलसींग चित्तरसींग पिता फेरनसींग राधाबाई वेवा फेरनसींग रमताबाई नाबा पुत्री फेरनसींग वली व खुद माँ राधाबाई साकिन कंदारी भूमिस्वामी

14

841

भूमिस्वामी

0.620

कृषि भूमि

0.340 वीरनसींग हाकमसींग सीताराम खेतसींग पिता रूपसींग साकिन देह भूमिस्वामी

15

874/1

भूमिस्वामी

महतापसींग पिता मुलूसींग साकिन सागर भूमिस्वामी

0.810 0.200 कृषि भूमि 16

भूमिस्वामी

महतापसींग पिता मुलूसींग साकिन सागर भूमिस्वामी

0.800

कृषि भूमि

0.170

850/1 371/2/1 850/1

17 महतापसींग पिता मुलूसींग साकिन सागर भूमिस्वामी भूमिस्वामी

0.230

कृषि भूमि

371/2/2

18

भूमिस्वामी

0.400

874/2

कृषि भूमि

0.200

मुलूसींग पिता देवसींग निर्मलसींग चित्तरसींग पिता फेरनसींग राधाबाई वेवा फेरनसींग रमताबाई नाबा पुत्री फेरनसींग साकिन पजनारी भूमिस्वामी

19 अशोक कुमार पिता भागीरथ साकिन सागर भूमिस्वामी भूमिस्वामी 875 0.260 0.110

20

876

भूमिस्वामी

1.280

कृषि भूमि कृषि भूमि

0.420

वीरनसींग हाकमसींग पिता रूपसिंह साकिन कंदारी भूमिस्वामी

योगः-

20

3.960

15.990

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014- सात-शा , 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

क्र.-06-अ-82-20-21-3841

मौजा रीछई बिनैका पट.ह.नं. - 29 तहसील बण्डा चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर को बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना प्रबंधक , बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय केन्द्रीय मर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J - 12011 / 8 / 2018 -A-I-( R) नई दिल्ली दिनांक 14/5/2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है अतः अधिनियम 2013 की धारा 6 (2 ) के परतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के 2746

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020

अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

परियोजना का नाम

(1)

भूमि का विवरण

(2)

:

1. जिला

2. तहसील :

:

: बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु

सागर

बण्डा

रीछई बिनैका

3. ग्राम

:

4. पट.ह.नं.-

:

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

स. क्र.

2

1

1 शैलेन्द्र पिता लक्ष्मनसींग साकिन देह भूमिस्वामी 2 गोविन्द सींग देवेन्द्र सींग पिता करनसींग साकिन देह भूमिस्वामी

3 दरयावसिंह पिता गिरवर सिंह लोधी साकिन देह भूमिस्वामी

4 करनसींग पिता गिरवरसींग साकिन देह भूमिस्वामी 5 करनसींग पिता गिरवरसींग साकिन देह भूमिस्वामी 6 राजमहेन्द्र अमरसिंह पिता रतनसिंह गायत्रीबाई वेवा रतनसिंह साकिन देह भूमिस्वामी

7 अनंतसींग पिता गिरबर सींग साकिन देह भूमिस्वामी

रतीराम वल्द धनसींग साकिन देह भूमिस्वामी 8

9 रामचरन पिता चत्ते साकिन सागर भूमिस्वामी जुगराज पिता सीताराम साकिन देह भूमिस्वामी 10

11 नन्नूराम पिता काशीराम निवासी सेमरादांत भूमिस्वामी

खरे पिता बखतसींग राय साकिन देह भूमिस्वामी 12

13 जानकीप्रसाद जगदीश प्रसाद नरहरी पिता छोटेलाल साकिन देह भूमिस्वामी

रामप्रसाद पिता चत्ते साकिन बण्डा भूमिस्वामी 14

15 परताप पिता गनुवा साकिन देह भूमिस्वामी 16 परताप पिता गनुवा साकिन देह भूमिस्वामी 29

3.210 है.

:: अनुसूची-1::

भूमि का प्रकार

अर्जित भूमि (रकबा हे.में)

स्वामित्व का प्रकार

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल कुल रकवा हेल्टे. में

7

6

4

5

3

1.200

कृषि भूमि

0.440

15/2

भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.600 0.200

31/2

भूमिस्वामी

कृषि भूमि

2.300 0.500

31/3

भूमिस्वामी

कृषि भूमि 32/1

0.290

भूमिस्वामी

0.440

कृषि भूमि

0.290

32/2

भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.630 0.120

33

भूमिस्वामी

0.600

कृषि भूमि

0.120

35/2

भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.300

0.560

40/1

भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.750 0.060

81/1

भूमिस्वामी

0.220

कृषि भूमि 43

0.200

भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.260

0.340

44

भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.090

0.090

45

भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.650 0.090

46

भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.030

0.750

81/2

भूमिस्वामी

0.100

82-

भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.090

भूमिस्वामी 83

योग -16

0.290

कृषि भूमि

0.270

9.660 3/2101

号 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014-सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8 )-2014- सात- शा , 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा ( 1) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । 2747

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020

भाग 1 ]

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में) आक्षेप कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे ।

याद भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संस्क्र्धन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मौजा सेमरादांत पट.ह.नं. - 29 तहसील बण्डा क्र.- 10-अ- 82-20-21-3845

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर को बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय केन्द्रीय मर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J - 12011/8 / 2018 - A-I-( R) नई दिल्ली दिनांक 14/5/2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है अतः अधिनियम 2013की धारा 6 (2) के परतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये रागी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

: बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु

(1) परियोजना का नाम

भूमि का विवरण

(2)

सागर

1. जिला

बण्डा

2. तहसील

सेमरादांत

3. ग्राम

29

4. पट.ह.नं.-

: 7.980है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

:: अनुसूची-1::

भूमि का प्रकार

खसरा क्रमांक

स्वामित्व का प्रकार

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

स. क्र.

अर्जित भूमि (रकबा हे.में)

कुल क्षेत्रफल रकवा हेक्टे. में

7

4

3

2

1

कृषि भूमि

17/3

0.140

0.240

भूमिस्वामी

1

करन पिता धरमा साहू साकिन देह भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.160

18/3 0.260

भूमिस्वामी

17/4

कृषि भूमि

0.130

0.240

भूमिस्वामी

2 सौरभ ना.गौरव बा. खेतसींग ना.बा. पिता जमना पालक व खुद माँ ऊषाबाई वेवा जमना साकिन देह भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.060

18/1 0.270

भूमिस्वामी

3

मोहन पिता धरमा साकिन देह भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.240

202/3 0.550

भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.060

18/2 0.270

भूमिस्वामी

4

पार्वती पति मोहन रजक साकिन देह भूमिस्वामी

कृषि भूमि

18/6

0.060

0.260

भूमिस्वामी

कृषि भूमि

18/5

0.060

0.260

भूमिस्वामी

5 कुन्नूपिता धरमा साकिन देह भूमिस्वामी

कृषि भूमि

19/1

0.440

1.530

भूमिस्वामी

6 रविन्द्र सिंह पिता नरेन्द्र सिंह उर्फ भारत सिंह साकिन देह भूमिस्वामी

कृषि भूमि

19/3

0.080

2.080

भूमिस्वामी

7 कुवरबाई वेवा माखन राजाबेटी पुत्री माखनसींग साकिन देह भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.220

20/1 1.220

भूमिस्वामी

भगवानसींग पिता मंगलसींग साकिन देह

8

कृषि भूमि

20/2

0.180

0.800

भूमिस्वामी

9 भारतसींग उर्फ नरेन्द्रसींग पिता मंगलसींग साकिन देह भूमिस्वामी

कृषि भूमि

22/1

0.140

0.420

भूमिस्वामी

10 हरीबाई पति मुकेश साकिन देह भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.140

22/3 0.430

भूमिस्वामी

11 चन्द्रानी पति रामसींग गड़रिया साकिन देह भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.010

42/1 0.490

भूमिस्वामी

12 मनोहर पिता रघुनाथ साकिन देह भूमिस्वामी 2748

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020

42/2

13 पारवती जोजे घसीटे सकिन देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

1.010 0.010 कृषि भूमि 14

42/3

भूमिस्वामी

0.010 कृषि भूमि

0.900

सुदामा नरेश संतोष गब्बर पिता हजारी सरस्वती पुत्री हजारी नन्नीबाई वेवा हजारी साकिन देह भूमिस्वामी

42/4

भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.540 0.010

42/5

15 काशीराम पिता रघुनाथ साकिन देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.480 0.010 कृषि भूमि

42/6

16

भूमिस्वामी

परषोत्तम पिता रघुनाथ साकिन देह भूमिस्वामी

0.480 0.010 कृषि भूमि 17 प्रेमबाई वेवा मंगलसींग साकिन देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 43

कृषि भूमि

0.170 0.170

भूमिस्वामी 44

18 साहब सींग पिता रंधीरसींग साकिन देह भूमिस्वामी

0.170 0.170 कृषि भूमि 19

45

भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.150 0.040 दशोदाबाई वेवा देवीसींग राजकुमारी पुत्री इंदरसींग रूकमनबाई किशनबाई पुत्री मुन्नासींग साकिन देह

20 मोहनसींग पिता भदई साकिन देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 46/2

कृषि भूमि

0.300 0.120 21

46/3

नरेन्द्र प्रसाद पिता रविशंकर साकिन बण्डा भूमिस्वामी भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.400 0.170

भूमिस्वामी 50

22 युवराजसिंह पिता वीरसिंह साकिन मगरधा भूमिस्वामी

0.220 0.010 कृषि भूमि

51

भूमिस्वामी

23 कमलाबाई पुत्री भैयालाल लोधी साकिन देह भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.210 0.040

भूमिस्वामी 55

24

कृषि भूमि

0.180 0.060 जालम पिता बबुआ रजुवा गोविन्दा पिता अपरा अरविन्द श्रीकांत नाबालिग पिता मिहीलाल वली व माँ खुद. केशरबाई वेवा मिहीलाल साकिन देह भूमिस्वामी

25 चरणदास पिता ललजुवा साकिन देह भमिस्वामी

भूमिस्वामी 56/1/1 0.050 0.040 कृषि भूमि 26 देवी पिता ललजुवा साकिन देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.060 0.050 कृषि भूमि

56/1/2

27

भूमिस्वामी 56/1/3 0.050 0.040 कृषि भूमि कमलेश पिता करन काशीराम पिता करन सरस्वती वेवा करन साकिन देह भूमिस्वामी

28

56/2

मनगोहन पिता रागप्रशाद साकिन देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.110 0.090 कृषि भूमि

56/3

29 वीरन पिता फूलचंद अहिरवार साकिन देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.100 0.080 कृषि भूमि

भूमिस्वामी 59

30 मलखान पिता गिरधारी साकिन देह भूमिस्वामी

0.830 0.110 कृषि भूमि

62/1

भूमिस्वामी

1.040

31 कल्याण सींग पिता सूरतसींग साकिन दह भूमिस्वामी

कृषि भूमि

0.010

62/2

32

भूमिस्वामी

0.400

रामसींग पिता हनमतसींग साकिन देह भूमिस्वामी

कृषि भूमि

89

भूमिस्वामी

33

0.260 कृषि भूमि

0.470

चतुरसींग उर्फ मन्टू पिता कुंजी पारवती वेवा कुंजी साकिन देह भूमिस्वामी

92/1

34

भूमिस्वामी

धनसींग पिता बन्दूसींग साकिन देह भूमिस्वामी

0.290 कृषि भूमि

0.620

35 तुलसीराम पिता रज्जीलाल साकिन देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.600 0.230 कृषि भूमि

184/2

184/3

36

भूमिस्वामी

भगवतशरण पिता तुलसीराम मिश्रा सििकन देह भूमिस्वामी

0.240 कृषि भूमि

1.600

186/2

भूमिस्वामी

37 दुर्गेश पिता रविशंकर साकिन देह भूमिस्वामी

0.220 कृषि भूमि

0.990

38 प्रेमनारायण पिता रविशंकर साकिन देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 186/3 1.000 0.220 कृषि भूमि 39 कल्लोबाई जोजे अन्नूसींग साकिन देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 188/2 1.600 0.310 कृषि भूमि 40 लक्ष्मीबाई जोजे युवराज सींग साकिन देह भूमिस्वामी

198/1

भूमिस्वामी

0.010 कृषि भूमि

0.460

201

41

भूमिस्वामी

0.230 कृषि भूमि

0.430

मूलचंद बा.थानसींग नाबा .पिता चिंखा वली व खुद माँ दोपतीबाई वेवा चिंखा पटैल साकिन देह भूमिस्वामी 42 किशोरी पिता घरमा साकिन देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 202/1

0.060 कृषि भूमि

1.060

43

203/1

भरतसींग पिता मूरतसींग साकिन देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.780 0.290 कृषि भूमि 44

भूमिस्वामी 204

गुलाब पिता पिम्मे साकिन खोजमपुर भूमिस्वामी

0.400 0.100 कृषि भूमि

209/1

भूमिस्वामी

0.120 कृषि भूमि

0.720

भूमिस्वामी

45 घनश्याम पिता भिम्मे साकिन खोजमपुर भूमिस्वामी

1.440 0.270 कृषि भूमि

209/2

208

46 रगवर रामचरण सेवम पिता धुन्धे साकिन खुवारी

भूमिस्वामी

0.190 कृषि भूमि

0.630

211/1

47 श्रीराम पिता मूरतसींग साकिन देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.060 कृषि भूमि

0.650

211/2

48 जनकसींग पिता मूरतसींग लोधी साकिन देह भूमिस्वामी भूमिस्वामी

0.100 कृषि भूमि

0.660

258/1

49 उमाशंकर पिता रामेश्वर प्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी भूमिस्वामी

2.060 0.250 कृषि भूमि 50 नारायण पिता रगवर साकिन देह भूमिस्वामी

259

भूमिस्वामी

0.170 कृषि भूमि

1.030

51

भूमिस्वामी 278 0.930 0.270 कृषि भूमि मोनसींग हीरा रामप्रसाद विजय पिता भदई रामकली वेवा भदई मुलाबाई उर्फ रोड़ावारी पुत्री भदई साकिन देह भूमिस्वामी 279

0.150 कृषि भूमि

0.240

भूमिस्वामी

52 भागबाई पति गफ्‌फू अहिरवार सििकन देह भूमिस्वामी

280/2 0.400 0.220 कृषि भूमि 53

281

भूमिस्वामी

0.040 कृषि भूमि

0.040

उमाशंकर देवेन्द्र पिता रामेश्वर प्रसाद चन्द्रवती वेवा रामेश्वर प्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी 2749 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020

282/1

54

0.130 0.010 कृषि भूमि भैयाराम पिता हजारी , पानसींग पिता हजारी , संझलीबहू भूमिस्वामी पिता हजारी साकिन सेमरादांत भूमिस्वामी

55 पार्वती पुत्री सरू साकिन देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.100 0.030 कृषि भूमि

248

260

भूमिस्वामी

56

0.270 कृषि भूमि

0.830

महेश दिनेश सुरेन्द्र उमेन्द्र उमाकांत पिता शालकराम आशाबाई ऊषाबाई पुत्री शालकराम राधारानी वेवा शालकराम साकिन देह भूमिस्वामी

योगः-

62 37.040 7.980 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे । राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

क्र.- 11-अ- 82-20-21-3849

मौजा हनौता उबारी पट.ह.नं. - 16 तहसील बण्डा चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर को बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना प्रबंधक , बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय केन्द्रीय मर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J- 12011 / 8 / 2018 -A-I- ( R) नई दिल्ली दिनांक 14/5/2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है अतः अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

: बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु

परियोजना का नाम

भूमि का विवरण

(1) (2)

सागर

:

1. जिला

:

बण्डा

2. तहसील

:

हनौता उवारी

3. ग्राम

16

4. प्रट.ह.नं.-

0.630 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 2750

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020

[भाग 1

:: अनुसूची-1::

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

स. क्र.

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

अर्जित भूमि (रकबा हे.में)

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

4

3

1

2

0.600

692/2

कृषि भूमि

0.020 1

भूमिस्वामी

कुंजन पिता केशरीसींग साकिन देह भूमिस्वामी

2.360

695/1

कृषि भूमि

0.560 2

भूमिस्वामी

संतोष कुमार पिता डालचंद साकिन बण्डा भूमिस्वामी

0.800

696/2

3

0.050 कृषि भूमि

भूमिस्वामी

सौरम नाबालिग वल्द व वली टेकचंद साकिन देह भूमिस्वामी

0.630

3.760

03

योगः-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक - एफ 16-15- (7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिप लन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग गागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल , दिन क 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी क होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की बण्डाएवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) ढीमरखेड़ा, जिला कटनी, मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केवल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 की धारा 4 ( 1 ) के अंतर्गत

नर्मदा घाटी विकास विभाग

ढीमरखेड़ा, 24 जून 2020

क्र. 30 यूआ দুঃ /20 ..राज्य शासन मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी की गई राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास विभाग मंत्रालय की अधिसूचना भाग 1 ]

2751

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020

संख्या 42 / भू.अ. / 2019 तारीख 25 जनवरी 2020 जो मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग -1 में दिनांक 21 फरवरी 2020 में प्रकाशित की गई थी जिसके द्वारा मध्यप्रदेश के कटनी जिले की ढीमरखेड़ा तहसील में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाइप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात् ढंक दी गई) पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत , प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिये) भूमि का उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु उस अधिसूचना में उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अस्थाई अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ।

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) अधीन तारीख 2 फरपरी 2020 को एक्सप्रेस न्यूज कटनी 2 फरवरी 2020 को दैनिक भारती कटनी दोनों में प्रकाशित किया गया था ।

और आक्षेप प्राप्त हुये थे, और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है आक्षेपों को अनुज्ञात करा दिया है ।

अतः अब राजय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के लिये अस्थाई अर्जन कर लिया जाना चाहिये ।

और अब राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) (2) एवं (3) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लगमों से रहित उपयोग के अधिकार अस्थाई रूप से यथास्थिति में राज्य शासन में निहित होने के बजाय परियोजना विभाग में निहित निबंधनों तथा शर्तों के अध्याधीन रहते हुये, पाइप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाने का प्रस्ताव करने वाले विभाग में निहित हो जावेंगे ।

अनुसूची-2

कटनी जिले के ढीमरखेड़ा तहसील में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जुलाई 2020

2752

बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

1. ग्राम बन्दोरी प.ह.नं. 28 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 32/अ-82 /19-20 कुल रकबा 0.017 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

103

0.001

147

0.003

102

0.001

149

0.004

101

0.002

144

0.002

99

0.001

73

0.001

97

0.001

74

0.001

Total

0.017 Ha .

2. ग्राम बार प.ह.नं. 11 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 33/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.028 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

0.000

415

0.007

550

0.001

486

0.008

546

0.003

583

0.005

583

0.003

544

0.001

414

0.028 Ha .

Total

3. ग्राम बसेड़ा प.ह.नं. 27 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 34/अ-82 /19-20 कुल रकबा 0.139 हे. निजी भूमि

भाग 1 ]

खसरा नंबर

2753

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जुलाई 2020

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन

हेतु रकबा

हे. में

0.003

178

0.011

177

174

0.007

214

0.005

166

0.005

163

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

97

0.001

0.001

98

0.006

153

150

0.004

148

0.006

0.002

166

0.002

165

0.002

164

0.002

230

0.001

84

0.003

0.006

86

0.004

95

78

0.002

77

0.001

96

0.004

267

0.004

286

0.011

297

0.008 123

0.002

126

0.004

0.007

129

115

0.004

112

0.002

0.002

236

0.005

281

0.004

280

279

0.004

XX

0.003

277

0.002

299

0.002

250

0.003

Total

0.139 Ha .

4. ग्राम भितरीगढ़ प.ह.नं. 4 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 35 /अ-82/19-20 कुल रकबा 0.019 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन

हेतु रकबा

हे. में

2

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

0.014

4/2

0.001

7

0.004 Total

0.019 Ha .

2754

5. ग्राम भूला प.ह.नं. 6 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 36/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.531 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

683

0.024

685

0.007

696

0.004

677

0.004

676

0.004

676

0.005

659

0.007

658

0.010

657

0.004

656

0.007

655

0.008

653

0.013

0.013

717

0.013

718

0.012

720

0.005

643

0.006

641

0.008

642

0.008

640

0.004

618

0.014

639

0.005

634

0.019

633

0.009

630

0.001

629

0.020

628

0.001

676

0.003

700

0.001

697

0.001

715

0.009

731

0.001

653

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020

[भाग 1 खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

698

0.002

695

0.002

694

0.002

693

0.005

676

0.004

674

0.005

665

0.002

664

0.003

663

0.003

588

0.003

587

0.002

562

0.001

0.004

563

0.004

564

0.001

538

0.004

535

0.004

534

0.002

526

0.001

527

0.001

528

0.001

529

0.002

530

0.003

372

0.003

374

0.002

369

0.001

368

0.0001

653

0.004

717

0.011

716

0.002

736

0.004

735

0.011

740 भाग 1 ]

651

0.002

650

0.004

652

0.001

595

0.001

0.007

596

606

0.006

607

0.003

539

0.001

512

0.001

0.007

511

0.004

514

0.002

381

380

0.004

379

0.001

378

0.001

393

0.004

408

0.003

318

0.002

405

0.002

321

0.001

324

0.001

323

0.001

302

0.001

299

0.001

633

0.001

631

0.001

632

0.001

635

0.002

636

0.002

637

0.004

737

0.002

2755

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जुलाई 2020

626

0.012

625

0.003

492

0.001

491

0.002

490

0.001

484

0.003

0.004

493

155

0.006

153

0.003

0.002

150

152

0.006

0.006

153

168

0.002

0.002

488

487

0.004

169

0.003

170

0.002

172

0.003

174

0.004

175

0.002

179

0.003

180

0.001

483

0.003

481

0.008

476

0.004

192

0.001

193

0.007

194

0.002

65/1

0.004

62

0.001

63

0.005

Total

0.531 Ha.

2756

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020

6. ग्राम बिजैया प.ह.नं. 7. तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 37/ अ-82/19-20 कुल रकबा 0.109 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन

हेतु रकबा

हे. में

173

0.004

217

0.011

215

0.003

216

0.002

195

0.013

198

0.005

200

0.001

151

0.005

150

0.002

149

0.003

146

0.004

93

0.002

122

0.003

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

127

0.004

8

0.002

9

0:001

7

0.002

217

0.008

210

0.007

209

0.013

151

0.001

152

0.002

153

0.002

155

0.005

157

0.005

88

0.001

Total

0.109 Ha .

7. ग्राम देवरी पाठक प.ह.नं. 26 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी प्र.क्र. 38 / अ-82/19-20 कुल रकबा 0.344 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन

हेतु रकबा

हे. में

249

0.009 248

0.002 256

0.004 258

0.008 260

0.002 261

0.018 296

0.003 अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

299

0.001

298

0.001

297

0.001

293

0.001

294

0.001

270

0.001

271

0.001 भाग 1 ]

0.003

296

0.011

311

310

0.004

0.011

309

0.011

329

0.001

330

346

0.020

0.001

429

0.001

427

0.005

430

0.04

431

0.017

435

0.004

451

0.004

450

0.006

453

0.001

454/4

0.006

90

0.011

89

0.004

87/438

0.006

87

0.007

250

0.008

244

0.005

242

0.002

451

0.007

435

0.007

102

0.002

103

0.002

111

0.003

98

0.003

113

0.002

114

0.021

115

0.006

50

0.001

49

0.007

25

2757

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जुलाई 2020

0.001

271

0.001

272

0.001

214

0.001

213

0.001

212

0.002

210

0.001

209

0.001

188

0.001

187

0.001

189

0.001

190

0.001

299

0.001

296

0.008

311

0.001

310

0.001

315

0.007

314

0.004

450

0.001

456

0.004

457

0.002

458/2

0.003

464

0.001

450

0.003

27

0.009

28

0.001

34

0.005

30

0.005

33

0.004

32

0.001

31

0.001

66

0.002

65

0.003

59

0.001

58

0.344 Ha .

Total 2758

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जुलाई 2020

8. ग्राम डूंड़ी प.ह.नं. 45 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 39/अ-82 /19-20 कुल रकबा 0.069 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

अस्थाई अर्जन

हेतु रकबा

हे. में

0.004

137

0.005

138

0.003

144/1

0.004

84

0.008

26

0.001

24

0.005

37

0.005

38/1

50

0.001

50

0.001

42/2

0.001

41

0.003

40

0.001

19

0.001

17

0.002

16

0.001

50

0.004

59

0.004

61

0.002

70

42/1

0.005

42/2

0.001

42/3

0.002

0.001

68

0.001 44/1

0.004

44/2

0.001

Total

0.069 Ha .

9. ग्राम घुघरी प.ह.नं. 01 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 40 /अ-82 /19-20 कुल रकबा 0.253 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन

हेतु रकबा

हे. में

31

0.017

32

0.007

33

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

126

0.011

148

0.015

0.016

41

0.009

51

0.010

52

0.004

54

0.010 147

0.006

151

0.007

178

0.016

189

0.009

190

0.002 भाग 1 ]

68/1

0.009

0.003

68/3

0.002

66/3

66/2

0.011

94/2

0.008

0.004

94/1

0.007

111

109

0.005

0.008 109/118

125

0.013

2759

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जुलाई 2020

0.005

186

0.005

. 207

0.003

147

148

0.002

0.004

144

0.002

143

0.001

131

0.001

134

0.003

135

0.235 Ha .

Total

10. ग्राम जजनगरा प.ह.नं. 06 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 41 / 3-82/19-20 कुल रकबा 0.104 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

अस्थाई अर्जन

हेतु रकबा

हे. में

0.005

5

0.006

6

19

0.009

0.005

18

0.004

114

116

0.004

0.001

111

0.006

24

0.014

25

0.003

45

0.001

44

0.002

43

49

0.012

0.001

50

0.006

98

0.002

97/1

97/2

0.005

0.006

94

0.001

79

0.005

78

0.001

77

0.005

76

0.001

33

0.104 Ha .

Total 2760

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जुलाई 2020

11. ग्राम झिरिया प.ह.नं. 05 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 42/ अ-82 /19-20 कुल रकबा 0.119 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

अस्थाई अर्जन

हेतु रकबा

हे. में

0.007

1

0.001

231

0.004

18

0.006

17

0.004

16

0.002

15

31

0.001

0.002

30

0.002

8

0.004

1078

0.002

109

0.019 Ha .

Total

12. ग्राम कनौजा प.ह.नं. 05 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 43 /अ-82/19-20 कुल रकबा 0.356 हे . निजी भूमि

खसरा नंबर

0.018

95

0.016

117

0.005

119

0.009

131

0.009

129

0.012

195

0.003

101

0.007

103

0.003

105

A. 1

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

अस्थाई अर्जन

हेतु रकबा

हे. में

0.023

179

0:002

173/1-2

0.007

27/293

0.019

177

0.001

28

0.002

177

0.009

190

0.022

171

0.004

173

0.008

26

0.001

170

0.001

168

0.005

171

0.006

170

0.005

170

0.008

169

0.006

162

0.002

35

0.005

34

0.001

40/2 भाग 1 ]

164/1

0.017

164/2

154

2761

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जुलाई 2020

32

0.002

0.001

155

0.011

157

31

0.001

156

0.004

0.014

156

148

0.006

0.020

145

149

0.002

0.006

130

150

0.008

210

0.029

130

0.006

212/2

0.019

0.008

212/1

0.012

190

249

0.005

190

0.002

174

0.001 175/1-3

0.005

122

0.007

103

0.003

102

0.003

0.001

218

0.009

231

0.003

230

0.001

156

0.006

0.002

104

130

0.006

0.006

131

Total

0.356 Ha .

13. ग्राम करौंदी प.ह.नं. 23 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 44 / अ-82 / 19-20 कुल रकबा 0.356 हे . निजी भूमि

खसरा नंबर

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

अस्थाई अर्जन

हेतु रकबा

हे. में

22

0.001

0.005

217

0.001

220

0.005 221

198

0.001

174

0.001

24

0.001

0.001

222

0.007 226

0.003 228

0.004 229

171

170

0.001

0.002

233

390

0.001

0.002

0.003 232

303

0.001

300

0.003 2762

233

0.004

235

0.001

236

0.001

238

0.001

202

0.002

199

0.006

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020

285

0.003

287

0.001

286

0.003

280

0.004

275

0.011

Total

0.078 Ha .

14. ग्राम कारीपाथर प.ह.नं. 9 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 45 /अ-82 / 19-20 कुल रकबा 0.058 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन

हेतु रकबा

हे. में

136

0.003

137

0.001

142

0.002

132

0.001

133/3

0.001

133/2

0.001

132

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

95

0.002

439

0.002

438

0.002

435

0.002

435

0.001

403

0.001

404

0.003

123

0.002

0.002

163

167

0.002

0.002

161

160

0.001

159

0.001

153

0.003

0.001

155

0.002

154

92

0.001

93

0.002

94

0.001

0.002

415

0.001

0.001

405

408

0.002

0.002

384

383

0.001

382

0.001

382

0.001

355

0.003

353

0.001

299

0.001

287

0.002

Total

0.058 Ha .

भाग 1 ]

2763

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जुलाई 2020

15. ग्राम कटरी प.ह.नं. 28 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 46/ अ-82/ 19-20 कुल रकबा 0.011 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन

हेतु रकबा

हे. में

32

0.005

0.004

0.002

Total

0.011 Ha .

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

15. ग्राम खण्डवारा प.ह.नं. 28 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 47 / अ-82/ 19-20 कुल रकबा 0.357 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन

हेतु रकबा

हे. में

512

0.014

507

0.020

505

0.010

0.007

493

487

0.010

485

0.008

484

0.018

482

0.015 432/684

0.001

428

0.007

431

0.005

429

0.010

0.009

394

421

0.005

0.021 394

448

0.003

0.006 393

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

390

0.004

378

0.005

370

0.011

370/681

0.002

371

0.001

343

0.004

341

0.002

381

0.002

0.003

365

364

0.002

360

0.003

421

0.003

0.002

420

0.002

419

498/683

0.003

164

0.001

421

0.001

^^ 2764

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जुलाई 2020

394

0.002

400

0.004

403

0.001

404

0.001

402

0.001

401

0.002

180

0.001

181

0.002

315

0.002

324

0.001

428

0.005

125

0.018

126/678

0.003

126/658

0.002

106

0.004

127

0.003

104

0.001

103/674

0.002

101

0.001

97

0.001

98

0.004

92

0.003

89

0.001

0.003

91

121

0.004

107

0.003

507

0.002

508

0.004

510/668

0.001

620/660

0.002

620

0.002

622

0.001

623

0.004

624

0.003

625

0.002

628

0.002

629

0.007

630

0.001

630/679

0.001

608

0.001

609

0.001

567

0.003

568

0.003

550

0.002

0.003

549

652

0.004

653

0.003

651

0.002

Total

0.357 Ha.

भाग 1 ]

2765

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020

16. ग्राम कुदवारी प.ह.नं. 23 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 48 / अ-82 / 19-20 कुल रकबा 0.117हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

अस्थाई अर्जन

हेतु रकबा

हे. में

0.005

257

258

0.001

411

0.001

61

0.003

62

0.002

0.004

410

0.001

427

0.002

0.001

428

426

0.002

0.001

446

0.001

425

424

0.001

0.001

411

410

0.002

0.001

431

0.001

407

0.001

406/3

406/1

0.001

0.001

405/1

405/2

0.001

0.001

404

0.002

403

0.002

491

0.001

494

0.001

493

0.003

4

5

0.001

0.003

58

0.002

57/1

54

33

0.002

0.001

111

112

0.002

0.005

164

0.001

168

167

0.006

0.001

172/697

172

0.003

218

0.001

0.001

217

215/1

0.002

0.003

215/2

0.001

310

309

0.002

0.001

323

0.001

322/4

322/2

0.001

0.001

322/1

0.001

328

0.001

329

0.003

15

0.001

190

0.007

191

0.003

192 2766

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020

196

0.004

199

0.001

208

0.014

Total

0.117 Ha .

[भाग 1 17. ग्राम कुसेरा प.ह.नं. 10 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 49 / अ-82 / 19-20 कुल रकबा 0.062 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन

हेतु रकबा

हे. में

21

0.009

20

0.009

0.003

13

10

0.001

22

0.002

23

0.009

31/2

0.002

44

0.002

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

47

0.002

49

0.008

50

0.007

65

0.001

63

0.003

64

0.003

60

0.001

Total

0.062 Ha .

18. ग्राम मड़ेरा प.ह.नं. 23 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 50 / अ-82 / 19-20 कुल रकबा 0.028 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन

हेतु रकबा

हे. में

388

0.015

369

0.004

366

0.001

367

0.001

364

0.002

363

0.001

357

0.002

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

348

0.001

338

0.001

0.003

340

340

0.001

307

0.002

0.001

305/391

303

0.001 भाग 1 ]

304

0.002

285

0.002

286

0.001

2767

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जुलाई 2020

287

0.0012

246

0.001

Total

0.028 Ha.

19. ग्राम महनेर प.ह.नं. 22 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 51 / अ-82 /19-20 कुल रकबा 0.151 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन

हेतु रकबा

हे. में

591

0.005

592/1

0.017

581

0.015

580

0.004

518

0.009

519

0.008

520

0.001

521

0.006

522

0.002 20. ग्राम परसेल प.ह.नं. 02 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 52 /अ-82/19-20 कुल रकबा 0.114 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

562

0.007

563

0.010

560

0.015

553

0.010

552

0.002.

551

0.022

550

0.009

549

0.009

Total

0.151 Ha .

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन

हेतु रकबा

हे. में

5

0.001

85

0.001

82

0.001

81

0.002

77

0.001

79

0.001

154

0.011

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

152

0.013

159

0.014

126

0.003

172

0.008

181

0.007

217

0.003

126

0.006 2768

125

0.013

104

0.005

106

0.003

81/2

0.002

82

0.007

83

0.002

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020

[ भाग 1 84

0.001

53

0.001

51

0.001

49

0.001

48

0.005

46

0.004

Total

0.114 Ha.

21. ग्राम पिपरिया प.ह.नं. 04 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी प्र.क्र. 53/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.080 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन

हेतु रकबा

हे. में

40

0.004

37

0.036

31/1

0.014

31/3

0.004

31/2

0.007

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

98

0.004

102/1

0.001

101/2

0.001

154

0.007

Total

0.080 Ha .

22. ग्राम सहलावन प.ह.नं. 25 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी प्र.क्र. 54/अ-82 /19-20 कुल रकबा 0.061 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन

हेतु रकबा

हे. में

254

0.003

250

0.002

251

0.003

226

0.002

224

0.003

221

0.002

220

0.003

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

0.001

164

167

0.002

67/1

0.002

66

0.001

63

0.002

64

0.003

67/1

0.001 भाग 1 ]

71

0.003

70/1

0.004

70/2

0.002

122

0.002

64

0.004 23.

2769

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020

58

0.002

56

0.005

34

0.005

35

0.004

14/1

0.001

Total

0.061 Ha .

ग्राम सारंगपुर प.ह.नं. 28 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 55/अ-82 / 19-20 कुल रकबा 0.374 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

560

0.026

563

0.008

564

0.012

565

0.005

587

0.012

588

0.046

588

0.007

2

0.001

3

0.001

11

0.004

500

0.010

501

0.003

485

0.002

486

0.001

482

0.006

476

0.004 473

0.006 472

0.001 471

0.004 468

0.004 140

0.002 खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

141

0.003

143

0.005

289

0.001

288

0.004

149

0.002

150

0.004

151

0.002

242

0.008

241

0.003

240

0.003

239

0.001

168

0.001

235

0.001

234

0.007

201

0.002

242

0.001

168

0.001

152

0.002

154

0.002

160

0.002

157

0.001 2770

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020

159

0.001

158

0.008

133

0.005

473

0.001

471

0.001

444

0.002

466

0.002

464

0.004

463

0.003

451

0.004

452

0.003

500

0.002

589

0.002

0.004

583

582

0.005

405

0.004

404

0.005

400

0.002

401

0.004

382

0.007

381

0.005

371

0.001

373

0.003

362

0.003 357

0.004

359

0.001

354

0.001

338

0.003

337

0.002

419

0.006

312

0.002

313

0.004

314

0.002

273/600

0.002

273

0.003

262

0.001

274

0.002

275

0.001

261

0.002

582

0.007

581

0.006

382

0.004

381

0.004

412

0.001

413

0.004

556

0.003

555

0.002

Total

0.374 Ha .

भाग 1 ]

2771

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020

24. ग्राम सरसवाही प.ह.नं. 02 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 56/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.517 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन

हेतु रकबा

हे. में

1225

0.006

1224

0.010

1208

0.007

1210

0.009

1201

0.001

UK

0.001

911

0.001

908

0.002

909

0.007

900

0.012

898

0.08

701

0.006

702

0.002

698

0.004

697

0.002

671

0.050

621

0.006

620

0.002

619

0.005

606

0.003

606

0.012

225

0.001

226

0.006 223

0.003 233

0.002 234

0.002 244

0.004 235

0.004 142

0.002

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

145

0.005

144

0.001

129

0.004

127

0.003

121

0.002

UK

0.001

120

0.003

116

0.002

115

0.002

111

0.005

112

0.002

103

0.002

101

0.003

100

0.002

99

0.001

145

0.006

UK

0.001

16

0.017

1212

0.003

1213

0.001

1216

0.002

1217

0.003

1218

0.002

UK

0.001

1172

0.004

1173

0.008

1155

0.009

1154

0.003

0.002

1153 2772

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020

1149

0.003

1150

0.001

1121

0.001

1122

0.001

1123

0.002

1073

0.002

1074

0.001

1075

0.002

1079

0.004

1080

0.003

1081

0.002

1082

0.006

1060

0.005

1046

0.002

1047

0.002

1048

0.001

1049

0.001

1039

0.001

898

0.001

899

0.005

896

0.006

895

0.005

929

0.002

930

0.003

885

0.007

884

0.002

873

0.001

872

0.001

870

0.009

952

0.001

867

0.007

866

0.006

859

0.007

850

0.003 857

0.003

704

0.006

705

0.005

708

0.005

709

0.001

713

0.003

721

0.001

720

0.001

726

0.001

736

0.002

735

0.001

734

0:001

606

0.005

623/11,2,4

0.004

0.001

623/3, 5

643

0.002

644

0.001

649

0.006

652/1

0.004

652/2

0.002

652/3

0.002

606

0.001

607

0.001

608

0.001

609

0.002

610

0.001

611

0.002

612

0.001

601

0.002

600

0.008

596

0.010

595

0.002

594

0.005

154

0.006 भाग 1 ]

155

0.008

204

0.005

203

0.005

2773

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020

135

0.013

106

0.002

Total

0.517 Ha .

25. ग्राम शिवराजपुर प.ह.नं. 10 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 57 / अ-82/ 19-20 कुल रकबा 0.082 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन

हेतु रकबा

हे. में

20

0.004

20

0.010

19

0.009

10/12

0.002

10/9

0.003

10/6

0.003

10/5

0.004

10/4

0.003

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

0.004

10/3

10/2

0.003

5/32

0.001

20

0.005

21

0.016

23/1

0.004

23/2

0.003

32

0.008

Total

0.082 Ha .

26. ग्राम तिघरा पं.ह.नं. 26 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 58/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.069 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन

हेतु रकबा

हे. में

344/4

0.004 344/3

0.002 344/2

0.001 344/1

0.001

341

0.002

316

0.004

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

276

0.004

277

0.002

269

0.001

267

0.003

216

0.001

218

0.001 2774

217

0.002

210

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020

67

0.001

0.004

208

0.001

197

0.001

201

0.001

200

0.001

199

0.002

153

0.001

150

0.002

142

0.001

147

64

0.005

59

0.001

60

0.001

57

0.003

62/1

0.003

168

0.004

101

0.005

94

0.002

95

0.001

0.001 '

27

Total

0.069 Ha .

.. ग्राम टिकरिया प.ह.नं. 59 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी प्र.क्र. 59 / अ-82 / 19-20 कुल रकबा 0.326 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन

हेतु रकबा

हे. में

173

0.034

187

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

198

0.010

0.034

185

191

0.006

0.025

197

0.020

198

0.020

199

0.012

204

0.017

214

0.018

215

0.011

225

0.008

223

0.036

164

0.009

163

0.005

187

0.004

188

0.008

197

0.003 199

0.001

214

0.002

201

0.003

215

0.001

216

0.003

218

0.001

213

0.006

153

0.002

154

0.002

156

0.003

157

0.002

138

0.001

96

0.012

89

0.005

Total

0.326 Ha .

भाग 1 ]

2775

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जुलाई 2020

28. ग्राम उमरिया प.ह.नं. 05 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 60 / अ-82 / 19-20 कुल रकबा 0.378 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन

हेतु रकबा

हे. में

25

0.002

24

0.006

35

0.006

36

0.013

21

0.004

38/1

0.008

38/2

0.009

48

0.011

46

0.014

47

0.004

85

0.018

87

0.011 110/1

0.025 109

0.007 110

0.003 103

0.009 103

0.003 111

0.007 113

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

38/1

0.001

36

0.001

37

0.004

33

0.009

28

0.004

29

0.004

30

0.008

30

0.002

198

0.001

56

0.003

55

0.001

57

0.002

201

0.002

199

0.004

239

0.002

240

0.002

246

0.002

244

0.001

0.018

208

0.003 209

0.006 210

0.003 211

0.012 215

0.003 216

0.005 214

0.004 225

0.007 232

0.004 245

0.001

87

0.004

86

0.005

69

0.003

68

0.001

65

0.003

64

0.002

61

0.004

140

0.006

139

0.002

A 2776

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020

149

0.004

162

0.006

161

0.001

160

0.003

157

0.002

176

0.006

177

03.001

293

0.001

87

0.002

90

0.001 11/13

0.001

103

0.002

111

0.005

110

0.010

116

0.016

103

0.004

99

0.001

93

0.001

99

0.001

Total

0.378 Ha.

2. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) ढीमरखेढ़ा जिला कटनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

कलेक्टर कटनी एवं पदेन उपसचिव म.प्र . शासन, के अधिसूचना क्र. 9965 /प्र.वा. दिनांक 17 अक्टूबर 2019 द्वारा प्राधिकृत मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सपना त्रिपाठी , सक्षम प्राधिकारी ( मा. उ . ) अनुविभागीय अधिकारी ( रा . ) .

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल, एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

क्रमांक 113-82-19-20- खटगढ़ -5821

बैतूल, दिनांक 25 जून 2020

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

तहसील नगर/ ग्राम

जिला

का सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जन

रकबा हे० में

4

3

2

1

0.664 आठनेर खटगढ़

बैतूल (म०प्र०)

6

निरगुड़ मध्यम परियोजना के पहुंचमार्ग हेतु भूमि का अर्जन भाग 1 ]

2777

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020

अनुसूची 2

( प्रभावित धारको की सूची )

क्रमांक भूमिस्वामी कृषक का नाम 1

2

1 हुकुम पिता लक्ष्मण जाति कुन्बी नि० जावरा

शैलेन्द्र पिता दशरथ जाति किराड निवासी माण्डवी

2

3 चिन्धु, फन्दया पिता आनंदराव जाति कुन्बी निवासी जावरा

4 वमनराव पिता डोमा , सखु, सीता, कुसुम पिता डोमा, गया बेवा डोमा, सिन्धु बेवा पाण्डूरंग , दुर्गादास पिता पाण्डूरंग , संध्या, जयश्री पिता पाण्डूरंग जाति कुन्बी सा० देह

5 वच्छला बेवा नाथुराम, गणपतराव, मंगलमूर्ति पिता नाथुराम, ईमला, कमला, मंगला पिता नाथुराम जाति कुन्बी सा ० देह

6 नर्मदा पिता यादोराव, रामू पिता यादोराव , रेणुगा पतिा यादोराव , हरि पिता यादोराव , पार्वती बेवा शंकर, बुधराव , गुलाब , अशोक पिता शंकर, तारा , मीरा , पिता शंकर, कान्ता बेवा युवराज, उज्जवल पिता युवराज, कविता, सरिता, भावना, वन्दना, दिपिका पिता युवराज जाति कुन्बी सा० देह

क्रमांक 12 अ- 82-19-20-टिपनापुर -5822

खसरा नम्बर

अर्जित भूमि का रकबा है। मे

भूमि का कुल रकबा हे० में

4

5

3

0.068

0.745

59

2.128 0.049

62

0.175

2.553

57

0.114

2.023

56/2

0.129

2.023

56/3

0.129

56/4 2.363

0.664

11.835

बैतूल , दिनांक 25 जून 2020

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

तहसील नगर / ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जन

का

रकबा हे० में

3

4

2

1

1.052

आठनेर टिपनापुर

बैतूल (म०प्र०)

6

निरगुड़ मध्यम परियोजना के पहुंचमार्ग हेतु भूमि का अर्जन

अनुसूची 2

( प्रभावित धारको की सूची )

भूमिस्वामी कृषक का नाम क्रमांक

2

1

1 विट्ठलराव पिता भैया जाति कुन्बी नि०जावरा

2 मारोती पिता गंगाराम जाति कुन्बी नि०जावरा

खसरा नम्बर

भूमिका कुल रकबा

अर्जित भूमि का रकबा

4

5

3

0.086

2.000

8

0.157

2.315

70 2778

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020

3 चिन्धी बेवा शेषराव जाति कुन्बी निवासी जावरा

4 खट्या पिता पुन्ज्या, मीरू पिता पुन्ज्या, काशी बेवा नत्थ्या, केशोराव, गुलाबराव पिता नत्थ्या जाति कुन्बी नि० जावरा

5 सुखदेव, जगन, निलेश, रमेश पिता घुस्या, सरू मुन्नी, गीता पिता धुस्या जाति कुन्बी निवासी जांवरा

6 ललिता जौजा जगन जाति कुन्बी निवासी जावरा

7 यशवन्तराव पिता नत्थ्या जाति कुन्बी निवासी जावरा

योग

0.132

1.943

71

0.061

2.339

72

0.242

5.492

76

0.060

1.740

73

0.060 74

1.619

0.254

4.702

75/1

22.150 1.052 (2) चूंकि निरंगुड़ मध्यम परियोजना के पहुंच मार्ग हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है ।

समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । (4)

क्रमांक 30 अ - 82-19-20-खरसाली-5819

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची (2) में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमि का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:- अनुसूची-(1 )

जिला तहसील नगर/ ग्राम सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित रकबा

क्षेत्रफल (हे० में)

1

2

3

खरसाली बैतूल मुलताई

4

5

3.167

हरदौली जल आवर्धन योजना हेतु

अनुसूची-(2)

( प्रभावित धारको की सूची )

क्र. खातेदार का नाम

2

1

1 देवना बेवा चैतराम नंदकिशोर प्रेमलाल कृष्णा वल्द चैतराम ललिता कविता पिता चैतराम सा. हरदोली भूमि स्वामी

2 रामजी वल्द पन्ना पंवार सा.हरदोली भूमि स्वामी

3 घुड़िया वल्द पन्ना पंवार सा. हरदोली भूमि स्वामी

4 रामराव, भोजराव राजू दिलीप पिता गेदराव भागाबाई बेवा गेन्दरात जाति कुंबी सा. पारडसिंगा भूमि स्वामी

5 भीमराव उर्फ धुधराव, छोटु उर्फ रामू, भीमराव , श्यामराव व. आनंदराव , सरस्वती उर्फ गुम्फा, पंचफला पिता आनंदराव जाति कुंबी सा. देह भूमि रवामी

योग:-

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे.मे.)

कुल रकबा (हे.गे.)

3

4

5

250/1 0.760 0.380 250/2 0.760 0.760 250/3 0.807 0.807 251

1.457 0.650 252/2 2.430

0.020

0.963

239/2

0.550 05 7.177 3.167 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जुलाई 2020

2779 (2) चूंकि हरदौली जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है । (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मूलताई के न्यायालय में किया जा सकता है । (4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।.

क्रमांक 31 अ- 82-19-20- थावरिया-5814

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

तहसील नगर/ ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जन का

रकबा हे० में

4

3

2

1

5.010

मुलताई थावरिया

बैतूल (म०प्र०)

6

हरदौली जल आवर्धन योजना हेतु

अनुसूची- 2

( प्रभावित धारको की सूची )

भूमिस्वामी कृषक का नाम क्रमांक

1

2

1 रामराव , धनराज , शंकर , जगदीश व ० महादेव, वच्छला , पुष्पा, सुमित्रा पिता महादेव, दशरथ, पिरम्या व ० सरवन , गेन्दु व० धनाराम, सालू बेवा पंजाबराव, राजु व० पंजाबराव, किरण पिता पंजाबराव सा० मुलताई

2 रामराव , धनराज, शंकर, जगदीश व० महादेव, वच्छला, पुष्पा, सुमित्रा पिता महादेव, दशरथ , पिरम्या व० सरवन, गेन्दु व० धनाराम, सालू बेवा पंजाबराव , राजु व० पंजाबराव, किरण. पिता पंजाबराव सा० मुलताई

योग

खसरा नम्बर

भूमि का कुल रकबा हे० में

अर्जित भूमि का रकबा है० मे

3

4

5

3.180

10.107

191/1

1.830

2.622

186/2

5.010

11.937

(2) चूंकि हरदौली जलाशय योजना के बांध हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है । (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है । (4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 2780

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जुलाई 2020

[भाग 1 क्रमांक 32 अ- 82-19-20- हरदौली-5817

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की, कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची- (2) में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमि का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-(1)

जिला तहसील नगर / ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित रकबा

क्षेत्रफल (हे० में)

1

2

3

4

5

हरदौली

7.023

बैतूल मुलताई

हरदौली जल आवर्धन योजना हेतु

अनुसूची-(2)

( प्रभावित धारको की सूची )

क्र.

खातेदार का नाम

खसरा नं.

कुल रकबा (हे.मे. )

अर्जित रकबा (हे.मे.) 1

2

3

4

5 1

3 3.666 1.450

5 0.364 0.364 गेंद्या प्यारेलाल प्रेमलाल छोटेलाल सुंदरलाल व. कूपरचंद हीरा बेवा कूपरचंद नरबदी बेवा फूलचंद रामरती ना.बा.पिता बैजू वली मां नान्ही मेहरा भूमि पारडसिंगा

4/1 0.144 0.144 2 सीताराम राजेश वल्द बीरबल जगोती बेवा बीरबल रामा वल्द झुम्मकलाल इमला पिता जगन्नाथ लक्ष्मी बेवा जगन्नाथ लक्ष्मण वल्द गेंदलाल रखिया बेवा गेंदलाल जिन्दालाल वल्द महपत भावजी वल्द महकू लडको बेवा महपत कुंबी

3

7 0.324 0.324 चैतराम वल्द शिवजी सरोपी बेवा शिवजी रमेश श्यामराव वल्द रोडक्या अजाबराव वल्द कैला कुंबी

8 3.230 1.450 4

1.424 1.424 गबा लंगड़ा बाबू वल्द बाज्या श्यामा गजी व. बाज्या 24 श्यामा वल्द सूखा सोनी बेवा सूखा सा .पारडसिंगा

5

0.713 0.713 मंसाराम, हंसु, दर्शन वल्द छितरू रमोसी, रामोती पिता 29 छितरू लंकी बेवा छितरू , सुखदेव, सहादेव , महादेव वल्द ओझा, फुलवंती , भागवंती पिता ओझा, जैना बेवा ओझा जाति गायकी सा. देह भूमि स्वामि

0.160

36/2 1.102

6 पूर्णा बे. ढेपल्या , भादु व ढेपल्या भागा सावल नान्ही पिता ढेपल्या

7

38 1.518 0.670 ढुल्या व साजू रेसुल तुलस कौशुल पिता साजू

8 खिमिया पति हीराजी चैती बेवा सावन्या

39/1 0.324 0.324

योग :-

10 12.809 7.023 भाग 1 ]

2781

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020

(2) चूंकि हरदौली जलाशय योजना के बांध , हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मूलताई के न्यायालय में किया जा सकता है ।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

क्रमांक 33 अ- 82-19-20-चैनपुर-5812

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अधुसूची- (2) में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमि का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:- अनुसूची-(1)

जिला तहसील नगर/ ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित रकबा

क्षेत्रफल (हे० में)

1

2

3

5

4 4.766

बैतूल मुलताई चैनपुर

हरदौली जल आवर्धन योजना हेतु

अनुसूची-(2)

( प्रभावित धारको की सूची )

क्र

खातेदार का नाम

खसरा नं. कुल रकबा (हे.मे.)

अर्जित रकबा (हे.मे.)

2

3

4

5 1

252

0.304

0.304

घुडल्या व. सहादेव भिला बे. सहादेव भूरो सया चिन्धी पि. सहादेव कुन्बी सा. पारडसिंगा

:

253

1.047

0.080

270

0.648 0.648

271

0.214 0.060

274

0.308 0.308

278

0.684 0.684

280

2.189 2.189 2 । संतोषराव रूपराव वामनराव व गुलाबराव चिन्धीबाई जैनूबाई पिता गुलाबराव जाति कुन्बी सा. देह

3

281

0.801 0.801 इठोबा व. बाल्या गुलाबराव व. शिवराम येनु जिज्या करूणा मैना पिता लुगा सा. पारडसिंगा भूमिस्वामी जमा 0.44

योग:-

5.887 4.766 (2) चूंकि हरदौली जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मूलताई के न्यायालय में किया जा सकता है । 2

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राकेश सिंह , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

2782

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 जुलाई 2020

क्र. एफ- 2-3-2020 - सात- शा. 7.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 66 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , उक्त संहिता के उपबंधों के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( भू- सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख ) नियम, 2020 के नियम 16 , 17 , 18 , 20 तथा 21 के अधीन जिला सर्वेक्षण अधिकारी की शक्तियाँ , समस्त सहायक सर्वेक्षण अधिकारी में , आयुक्त भू- अभिलेख, मध्यप्रदेश द्वारा भू- सर्वेक्षण के अधीन अधिसूचित क्षेत्रों में, अपनी-अपनी अधिकारिता में निहित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीकान्त पाण्डेय , अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 17 जुलाई 2020

क्र. एफ- 2-3-2020- सात- शा.7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2-3-2020- सात- शा .7, दिनांक 17 जुलाई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीकान्त पाण्डेय , अपर सचिव.

Bhopal , the 17th July 2020

No. F. 2-3-2020- VII - Sec .- 7 . In exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of Section 66 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959) , the State Government, hereby, invests the powers of district Survey Officer under rule 16 , 17, 18 , 20 and 21 of the Madhya Pradesh Bhu - Rajasva Sanhita ( Bhu - Sarvekshan Tatha Bhu - Abhilekh ) Niyam , 2020 made under the provisions of the said Code in all Assistant Survey Officers in the areas notified by the Commissioner , Land Records , Madhya Pradesh under land Survey within their respective jurisdiction .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SRIKANT PANDEY , Addl . Secy .

2783

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020

भाग 1 ]

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 30 जून 2020

क्र. C - 1545-दो- 2-32-2018.-श्री दीपेश तिवारी , रजिस्ट्रार, (J - II) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 15 से 19 जून 2020 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

करने के कारण वर्ष 2017 से वर्ष 2019 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस- ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री दीपेश तिवारी , रजिस्ट्रार ( J - II) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

क्र. A- 1301-दो-2-80-2017.-श्री जी. पी. अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 12 से 13 मार्च 2020 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अवकाश से लौटने पर श्री जी. पी. अग्रवाल , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपेश तिवारी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( J - II ) के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 8 जुलाई 2020

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. पी . अग्रवाल , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर , दिनांक 17 जून 2020 क्र. A- 1576-चार-8-42-77- भाग- सोलह.- श्री डी.आर.एस. सिंगरौल, डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 06 से 10 जुलाई 2020 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 जुलाई 2020 के तथा पश्चात् में दिनांक 11 एवं 12 जुलाई 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री डी. आर. एस. सिंगरौल, डिप्टी रंजिस्ट्रार (एम) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

क्र. D- 2257-दो-2-35-2015.- श्री अमरनाथ , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. क्र. D- 2264-दो - 2-53-2014.- श्री के. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर को दिनांक 20 से 30 अप्रैल 2020 तक, ग्यारह दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. आर.एस. सिंगरौल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

जबलपुर, दिनांक 25 जून 2020

यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 12 जून 2020

क्र. A- 1299- दो -2-21-2019.- श्री लखनलाल गर्ग , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , मंदसौर को दिनांक 21 से 25 दिसम्बर 2019 तक के अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग

क्र. D- 2363- दो-2-17-2015.- श्री बी. आर. पाटिल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़ , मण्डलेश्वर को दिनांक 6 से 9 जुलाई 2020 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 जुलाई 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2784

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020

अवकाश से लौटने पर श्री बी. आर. पाटिल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर को पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. आर. पाटिल , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D - 2365-दो - 2-45-18.- श्री संजय शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस -ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3440-इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 7 दिसम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 30 जून 2020 तक, 08 माह की अवधि के लिए 09 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

जबलपुर, दिनांक 3 जुलाई 2020

क्र. B - 2278-दो- 2-36-2018.- श्रीमती अनुराधा शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह को दिनांक 29 जून से 2 जुलाई 2020 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 28 जून 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती अनुराधा शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अनुराधा शुक्ला, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. B - 2281-दो-2-21-2019 .-श्री लखनलाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , मंदसौर को दिनांक 8 से 19 जून 2020 तक, बारह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के पूर्व के अनुक्रम में दिनांक 1 से 7 जून 2020 तक, सात दिन का तथा अवकाश के पश्चात् के अनुक्रम में दिनांक 20 से 24 जून 2020 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री लखनलाल गर्ग , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री लखनलाल गर्ग , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते. जबलपुर, दिनांक 7 जुलाई 2020

क्र. D - 2552-दो-2-49-2013.- श्री कृष्णकांत शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को दिनांक 8 से 17 जुलाई 2020 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 जुलाई 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्णकांत शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्णकांत शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D- 2554-दो- 3-420-80- भाग-सोलह - श्री संजय शुक्ला, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195- इक्कीस- ब ( एक) -2018, दिनांक 31 मार्च 2018 , समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस- ब ( एक) -2018 , दिनांक 19 सितम्बर 2018 , समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03 - इक्कीस - ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-6-1-2018-नियम- चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री शुक्ला को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2020 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश 217 083 योग : 300 दिवस 2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

(i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान= 217 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन .

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता अर्द्धवेतनिक अवकाश = के एवज में नगद भुगतान. 30 X 83 माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 17 July 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2020-07-17.29.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2020-07-17.29.Ordinary.