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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 29]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 17 जुलाई 2020- आषाढ़ 26 , शक 1942
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 25 जून 2020
क्र. - एफ 1-13-2019- ब- 2 - दो. राज्य शासन , विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 20 फरवरी 2020 द्वारा श्रीमती अरुणा मोहन राव , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, रेल भोपाल को दिनांक 24 से 29 फरवरी 2020 तक, छः दिवस अर्जित अवकाश अवधि में परिवार सहित Hong Kong की निजी विदेश यात्रा (Ex- India Leave ) की अनुमति प्रदान की गई थी.
(2 ) श्रीमती अरुणा मोहन राव , भापुसे द्वारा अपरिहार्य कारणों से उक्त विदेश यात्रा का लाभ न लेने के कारण अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.
भोपाल, दिनांक 30 जून 2020
क्र. - एफ 1 ( ए) 111-1986- ब- 2 - दो. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 12 मार्च 2020 द्वारा श्री संजय चौधरी , भापुसे, महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश , भोपाल को स्वीकृत अर्जित अवकाश का अपरिहार्य कारणों से उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.
भोपाल , दिनांक 2 जुलाई 2020
क्र. - एफ 1 ( ए) 168-1989- ब- 2- दो - राज्य शासन द्वारा श्री कैलाश मकवाना, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक ( अ.अ.वि. ) , पु.मु. , भोपाल ने दिनांक 24 से 30 जून 2020 तक, सात दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
(2 ) श्री कैलाश मकवाना, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री ए. सांई मनोहर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (अ.अ.वि. /सतर्कता ) , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री कैलाश मकवाना, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक ( अ.अ.वि. ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
2733
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020.
2734
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जुलाई 2020
(4 ) श्री कैलाश मकवाना, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री कैलाश मकवाना, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कैलाश मकवाना, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2020
फा. क्र. 2659- इक्कीस- ब( दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , जबलपुर में स्वीकृत उप- सचिव के एक पद को, अतिरिक्त सचिव के पद पर अपग्रेड करता है .
भोपाल , दिनांक 7 जुलाई 2020
फा. क्र. 2660 - इक्कीस - ब( दो ) .- राज्य शासन, एतद्वारा , प्रदेश में विधिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु वर्तमान में निर्धारित आय कीपात्रता 1 लाख रुपये वार्षिक के स्थान पर 2 लाख रुपये वार्षिक किये जाने की सहमति इस शर्त पर प्रदान करता है कि उक्त कार्य की व्यवस्था बजटीय सीमा में की जाए.
भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2020
फा. क्र. 2794 - इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय , जबलपुर के आदेश क्र. 608 - गोपनीय - 2020- II-2-9-97, दिनांक 19 जून 2020 द्वारा मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों को निम्नानुसार प्रतिनियुक्ति के आधार पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक पदस्थ किये जाने संबंधी आदेश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है:-
कहां से
नाम
क्र.
(2)
(3) (1)
रीवा 1. श्री विपिन कुमार लावनिया, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा.
रतलाम 2. श्री सबीर अहमद खान, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम .
बालाघाट 3. श्री रामजी लाल ताम्रकार, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बालाघाट .
दमोह 4. श्री संदीप श्रीवास्तव, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह.
कहां को
(4)
पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)
रीवा
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , रीवा की हैसियत से श्री राघवेन्द्र सिंह चौहान के स्थान पर .
रतलाम
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम की हैसियत से श्री विष्णु कुमार सोनी के स्थान पर.
बालाघाट
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालाघाट की हैसियत से.
दमोह
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , दमोह की हैसियत से श्री माखनलाल झोड़ के स्थान पर.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2020
क्र. 5017- एफ- 3-33-2009- तेरह.- राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 58 ( ई ) के प्रावधानों के अंतर्गत श्री सुनील तिवारी , अतिरिक्त मुख्य अभियंता ( मुख्य अभियंता चालू प्रभार ) , मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का चयन किये जाने के फलस्वरूप उन्हें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 2735
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020
भाग 1 ]
58 ( जी ) ( i ) के प्रावधान के अंतर्गत मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के प्रबंध संचालक के पद पर आदेश जारी करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिये नियुक्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय दुबे, प्रमुख सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय , भोपाल माता निर्मला देवी मार्ग , राजहर्ष कॉलोनी , कोलार रोड, भोपाल (म. प्र. )
Bhopal , the 30th June 2020
No. -Academy- ABVHVV- 2020/ 1886.-Atal Bihari Vajpyee Hindi University has been established by Madhya Pradesh Act No. 34 of 2011. The main objective of the University is to connect unemployed youths of the nation with education, employment and self - employment , to select innovative courses and to promote education and employment in backward , helpless and tribal areas . Under the provision contained in Section 5 of the University Act, 2011 and Section 34 ( s ) of the University Act , the operating and management rules of study /education centre and institutions have been framed in Statute No. 13. In this regard according the decision of the Executive Council of the University dated 28th February 2020 in the event of additional financial burden on the Government and the University , it is permitted to have Study Centres /Study Extension Centres or Study Centres/Associate institutes in the whole of Madhya Pradesh . By this decision , the course of first Aid Treatment/Yoga Education/Natural Ayurveda/ Management/ Fashion Design are to be conducted through the centres .
Suchstudy centres /extension centres/ affiliates , infrastructure ( building, furnitures , computers , laboratory and seating arrangement of students etc. ) education infrastracture ( provision to engage teachers , facilitics for study and teaching , library and books etc. ) will be done by the centres and the university will ensure registration of students , examination fees and examination related other activities . Financial expenditure will be incurred by the University from the funds received from the admission of student's physical and educational infrastracture and study- teaching students at the centres .
By order, DR . VIJAY KUMAR SINGH . Registrar.
2736
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020
कार्यालय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, जिला देवास, मध्यप्रदेश
देवास, दिनांक 18 जून 2020 क्र.-1014- भू-अर्जन-20
चूंकि राज्य सरकार को इस बात का समाधान हो गया है, कि लोक प्रयोजनार्थ "इन्दौर- देवास - उज्जैन दोहरीकरण योजना" के अन्तर्गत प्रभावित निजी भूमि ग्राम अमलावती तहसील देवास जिला देवास में कुल 0.170 हे. भूमि अपेक्षित हैं, अर्थात, इसलिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन 0.170 हे. भूमि हैं जो ग्राम अमलावती तहसील देवास में हैं जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैं :-
सीमाएं
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
भूमि का प्रकार
क्र. सं.
उदपूप स्वामित्व का प्रकार
सर्वे क्षण संख्या
अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे.में)
सिंचित 0.030
1 80 निजी
निहालसिंह पिता बद्रीलाल , कौशल्याबाई विधवा बद्रीलाल जाति भील नि.ग्राम
भूमि
2.
0.010
निजी सिंचित
भूमि
82
गोपाल , ओमप्रकाश , भगवान , मायारानी, रेखा पिता भागीरथं, तेजुबाई विधवा रमेश , संतोश , उदयसिंह पिता रमेश , लक्ष्मीबाई पुत्री रमेश, रामकन्या विधवा जगदीश, जितेन्द्र, दीपक पिता जगदीश , नीलम पुत्री जगदीश , जाति बलाई
3. 83
भूमि सिंचित 0.040
निजी
बाबूलाल , रणजीत, बहादुर पिता गिरवर, गीताबाई, अहिल्याबाई, सोरमबाई पुत्री गिरवर, निहालसिंह, सुमित्राबाई पिता बद्रीलाल जाति भील पता मंजूबाई, संतोशबाई, जीवन, पप्पू पिता प्रहलाद , भूमिस्वामी मुकेश, ममता पिता बनेसिंह, कौशल्याबाई विधवा बद्रीलाल, सोदानसिंह, नरभेसिंह, तोफानसिंह, कमलसिंह पिता कनीराम, सजनबाई विधवा कनीराम जाति भील
4.
बहादुरसिंह पिता गिरवर जाति भील
0.020
निजी भूमि सिंचित
84
रंजीत पिता गिरवर जाति भील
0.020
5. 85 निजी भूमि सिंचित
कन्हैयालाल पिता रामगोपाल जाति माली
0.050
86
6.
सिंचित
निजी भूमि
0.170
योग
संरचना
वृक्ष
प्रकार
कुर्सी एरिया किस्म संख्या
निरंक
निरंक
यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है ।
उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खान ओर खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही हैं, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा हैं, को छोड़कर आवश्यक नहीं हैं ।
जिला भूमि अर्जन अधिकारी देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी देवास के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया ज्ञा सकता हैं । भाग 1 ]
2737
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020
क्र.- 1020- भू-अर्जन -20
चूंकि राज्य सरकार को इस बात का समाधान हो गया है, कि लोक प्रयोजनार्थ " इन्दौर- देवास- उज्जैन दोहरीकरण योजना " के अन्तर्गत प्रभावित निजी भूमि ग्राम मुकुन्दखेड़ी तहसील देवास जिला देवास में कुल 0.490 हे. भूमि अपेक्षित हैं, अर्थात, इसलिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन 0.490 हे. भूमि है, जो ग्राम मुकुन्दखेड़ी तहसील देवास में हैं जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैं :-
सीमाएं
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
भूमि का प्रकार
सर्वे क्षण संख्या
क्रं. सं.
उदपूप स्वामित्व का प्रकार
अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे.में)
1
सिंचित
निजी भूमि
195
0.150 प्रेमसिंह, गुलाबसिंह, अर्जुनसिंह, शांताबाई, शारदाबाई पिता अम्बाराम कलौता
199
2.
सिंचित
निजी भूमि
वासुदेव, राधेश्याम, तुलसीराम, सीताराम ,
0.080
200
कौशल्याबाई पिता कल्ला, गेणाबाई विधवा रामचन्द्र,
0.050
201
0.040 गब्बूलाल, देवकरण, रमेश, सत्यनारायण, नानूराम, फतेसिंह, पिता कल्ला, सोदराबाई, फुलाबाई पिता कल्ला, अचरतबाई विधवा रामप्रसाद, संतोष, ओमप्रकाश पिता रामप्रसाद कलौता
0.060
सिंचित
निजी भूमि
3. 218/1
धन्नालाल , मनोहरसिंह पिता देवीसिंह , कैलाश , तकतसिंह पिता देवीसिंह, कल्याणसिंह, राकेश सिंह पिता बद्रीलाल जाति कलौता
राकेशसिंह पिता बद्रीलाल कलौता
0.010
सिंचित
निजी भूमि
4. 218/2
प्रेमबाई पति छोटेलाल जाति कलौता
सिंचित
निजी भूमि
0.040 0.040
5. 217/1 217/2
निजी भूमि सिंचित
6. 236/1
सावित्राबाई पति बहादुरसिंह
0.020
0.490
योग
संरचना
वृक्ष
प्रकार
कुर्सी एरिया किस्म
निरंक
संख्या निरंक
यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है ।
उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं , खान ओर खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही हैं, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा हैं , को छोड़कर आवश्यक नहीं हैं ।
जिला भूमि अर्जन अधिकारी देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी देवास के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योज़ना का निरीक्षण किया जा सकता हैं । 2738
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जुलाई 2020
क्र.- 1046- भू-अर्जन-20
देवास, दिनांक 22 जून 2020 चूंकि राज्य सरकार को इस बात का समाधान हो गया है, कि लोक प्रयोजनार्थ " इन्दौर- देवास - उज्जैन दोहरीकरण योजना " के अन्तर्गत प्रभावित निजी भूमि ग्राम गदईशापिपल्या तहसील देवास जिला देवास में कुल 0.860 हे. भूमि अपेक्षित हैं , अर्थात, इसलिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन 0.860 हे. भूमि है, जो ग्राम गदईशापिपल्या तहसील देवास में हैं जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैं : -
सीमाएं
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
क्रं. सं.
सर्वे क्षण संख्या
भूमि का प्रकार
उदपूप स्वामित्व का प्रकार
अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे.में)
पूनमचंद पिता नंदा जाति बलाई
निजी भूमि सिंचित
1 148/2 180
0.030 0.130
2.
0.040 रामप्रसाद नवल , हजारीलाल पिता किशन, छोटीबाई
सिंचित
निजी भूमि
149 150
0.030 बेवा किशन जाति बलाई
0.030
151
3. 179 निजी भूमि सिंचित 0.160 नगजीराम , करणसिंह पिता हिन्दू, रेशमबाई बेवा हिन्दूलाल , पिता बापू, लीलाबाई दत्तक पुत्र गंगाराम, चंदाबाई बेवा गंगाराम जाति बलाई
4. 183
0.040
सिंचित
निजी भूमि
अफसर अली कोठारी पिता रमजान अली कोठारी , अय्युब अली कोठारी पिता रमजान अली कोठारी जाति गुरालगान निवासी 23 , क्षिप्रा न्यू बायपास , एबी रोड़, दशहरा मैदान देवास
0.080
सिंचित
निजी भूमि
5. 184 186
मोहम्मद असलम शेख मोहम्मद अकरम शेख पिता मोहम्मद हुसैन शेख जाति नायता
0.130
6. 198
0.040 शंकर पिता नंदा जाति बलाई
सिंचित
निजी भूमि
200
7.
0.020
सिंचित
निजी भूमि
दुलेसिंह पिता अम्बाराम जाति गारी
0.040
8. 201
सिंचित
निजी भूमि
बहादुरसिंह पिता अम्बाराम जाति गारी
9. 202
0.080 भागवंताबाई पति भंवरसिंह जाति भिलाला
निजी भूमि सिंचित
10 203
0.010 राधाकिशन पिता बोंदाजी जाति गारी
निजी भूमि सिंचित
0.860
योग
संरचना
वृक्ष
प्रकार
कुर्सी एरिया किस्म संख्या
निरंक निरंक
यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है ।
उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर , स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खान ओर खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही हैं, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा हैं , को छोड़कर आवश्यक नहीं हैं ।
जिला भूमि अर्जन अधिकारी देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी देवास के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता हैं । भाग 1 ]
2739
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020
क्र. - 1070- भू-अर्जन-20
देवास , दिनांक 26 जून 2020 चूंकि राज्य सरकार को इस बात का समाधान हो गया है, कि लोक प्रयोजनार्थ " इन्दौर- देवास- उज्जैन दोहरीकरण योजना " के अन्तर्गत प्रभावित निजी भूमि ग्राम कालूखेड़ी तहसील देवास जिला देवास में कुल 0.221 हे. भूमि अपेक्षित हैं, अर्थात, इसलिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन 0.221 हे. भूमि हैं जो ग्राम कालूखेड़ी तहसील देवास में हैं जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैं :-
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
सीमाएं क्र. सं.
सर्वे क्षण संख्या
उदपूप स्वामित्व का प्रकार
भूमि का प्रकार
अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे .में)
1
0.038 पीरा पिता भवान जाति कलौता
निजी भूमि सिंचित
40/5
0.051
निजी भूमि सिंचित
2. 40/4
नरेन्द्र पिता हरिशंकर , व राजेश पिता हरिशंकर रानूबाई विधवा हरिशंकर नि.ग्राम
0.060 शालिगराम पिता शंकर जाति कलौता नि. ग्राम
3. 40/6 निजी भूमि सिंचित
0.063 दौलतसिंह , हरिराम, पिता रामरतन, जाति कलौता
4.
निजी भूमि सिंचित
33/1/2
0.009 काशीराम पिता हटेसिंह मकवाना नि.ग्राम
निजी भूमि सिंचित
5. 33/1/1 / मिन-2
0.221
योग
संरचना
वृक्ष
प्रकार
कुर्सी एरिया किस्म निरंक
संख्या निरंक
यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 मैं यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है ।
उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खान ओर खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही हैं, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा हैं , को छोड़कर आवश्यक नहीं हैं ।
जिला भूमि अर्जन अधिकारी देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी दे॒द्रास के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता हैं ।
चन्द्रमौली शुक्ला, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
न्यायालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश
पत्र क्रमांक-रीडर - 1-2020-56
अशोकनगर, दिनांक 19 जून 2020 1. म.प्र. शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ- 12-2-2014 / सात-2 ए दिनांक 12 नबम्वर 2014(भू-अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 कमांक 30 सन् 2013) के अनुसार सरकार के विभिन्न विभागों, उपक्रमों को उनकी अधोसंरचना , निर्माण कार्यों हेतु कृषकों की " आपसी सहमति से भूमि कयनीति " के अंतर्गत भूमि/ स्थावर सम्पत्ति के अर्जन हेतु विभाग जल संसाधन से सार्वजनिक प्रयोजन बनेट तालाब निर्माण योजना हेतु भूमि कय प्रस्ताव प्राप्त हुआ । 2740
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जुलाई 2020
2. तदानुसार सर्व साधारण हितबद्ध व्यक्ति / व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि निम्न अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के स्वामित्व , मापन आदि के संबंध में कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति, प्रकाशन दिनांक से 15 दिवसों में हितबद्ध व्यक्ति स्वयं अथवा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कलेक्टर अशोकनगर को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है ।
//अनुसूची//
आपसी सहमति से की जाने वाली
भूमि का विवरण
कम | संख्या
भूमिस्वामो का नाम पिता का नाम निवास स्थान
सर्वे कमांक
कुल क्षेत्रफल
1
2
3
4 1
0.303 हे.
132ग्राम कोहरवास लल्लीराम पुत्र रतनसिंह जाति नंद निवासी ग्राम कोहरवास
अन्य विवरण शासकीय विभाग उपकम का नाम प्राधिकृत अधिकारी
कय हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
5
6
7 0.303 हे.
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग अशोकनगर
?????????? , कलेक्टर , जिला अशोकनगर.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग क्र.-05-अ- 82-20-21-9840
सागर, दिनांक 22 जून 2020 मौजा कंदारी पट.ह.नं. - 36 तहसील बण्डा चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर को बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना प्रबंधक , बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय केन्द्रीय मर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J- 12011 / 8/ 2018 -A-I-( R ) नई दिल्ली दिनांक 14/5/2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है अतः अधिनियम 2013 की धारा 6 (2) के परतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 6(2 ) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:- :
परियोजना का नाम
भूमि का विवरण
(1) (2)
:
1. जिला
सागर
:
2. तहसील
बण्डा
:
3. ग्राम
कंदारी 4. पट.ह.नं.-
:
36
: 2.200 है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु भाग 1 ]
2741
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020
:: अनुसूची-1 ::
स. क्र.
अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम
1
2
1 वीरसिंह उर्फ वीरेन्द्र पिता भगवानसिंह साकिन देह भूमिस्वामी 2
प्रीतम सिंह वल्द भगवान सिंह साकिन देह भूमिस्वामी 3
कल्लो पिता चिंता साकिन देह भूमिस्वामी 4 धन्नी पिता शंकर दशोदाबाई पुत्री शंकर गिरवर पिता उमराव दयाराम नन्नेलाल पिता वक्ते अमोल रगवीर प्रदीप नंदकिशोर पिता नन्ना पूनाबाई वेवा नन्ना साकिन देह भूमिस्वामी 5
गुलाबसिंह पिता गोकलसिंह साकिन देह भूमिस्वामी 6
रामसींग पिता गोकलसींग दांगी साकिन देह भूमिस्वामी 7 महतापसींग पिता मुलुसिंह राधारानी वेवा फेरनसींग निखता 2 चित्तर पिता फेरनसींग साकिन कंदारी भूमिस्वामी 8 सूरतसिंह पिता गोकलसिंह साकिन देह भूमिस्वामी 9 अनुरूद्ध पिता गोकलसींग साकिन देह भूमिस्वामी 10 मंगलसिंह पिता शिवराज कौशल्याबाई वेवा शिवराज साकिन सागर भूमिस्वामी
11 कौशल्याबाई वेवा शिवराज रजनी वेवा मंगलसिंह कृपालसिंह नाबा पिता मंगल सिंह कृष्णराज नाबा पिता मंगलसिंह गजेन्द्र सिंह नाबा पिता मंगल सिंह साकिन कंदारी भूमिस्वामी 12 कल्लो पिता चिंता साकिन देह भूमिस्वामी
प्रकार भूमि का स्वामित्व का प्रकार
खसरा क्रमांक कुल रकवा क्षेत्रफल हेक्टे. में
अर्जित भूमि (रकबा हे. में)
6
7 3
4
5
36/1
0.090 कृषि भूमि
0.180
भूमिस्वामी
37/1
0.090 कृषि भूमि
0.170
भूमिस्वामी
41/1
भूमिस्वामी
0.210 कृषि भूमि
1.130
36/2
भूमिस्वामी
0.020 कृषि भूमि
0.170
37/2
भूमिस्वामी
0.020 कृषि भूमि
0.170
40/2
भूमिस्वामी
0.010 कृषि भूमि
0.220
41/2
भूमिस्वामी
0.470 कृषि भूमि
1.120
42
0.220
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
0.690
713
भूमिस्वामी
0.050 कृषि भूमि
0.680
682
भूमिस्वामी
0.210 कृषि भूमि
0.590
683
0.070 कृषि भूमि भूमिस्वामी
0.220
684/1
0.260 कृषि भूमि
0.470
भूमिस्वामी
0.320 0.070 कृषि भूमि भूमिस्वामी 684/2
686
0.010 कृषि भूमि भूमिस्वामी
0.200
2.170 0.010 कृषि भूमि 685/1
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
0.400 0.110 कृषि भूमि 687/1
भूमिस्वामी 687/2 0.580 0.100 कृषि भूमि 711
भूमिस्वामी
0.050 कृषि भूमि
1.030
भूमिस्वामी
3.490 0.080 कृषि भूमि 721/1
भूमिस्वामी 712
कृषि भूमि
0.370 0.050
2.200
2014.370
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014-सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक , बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 2742
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020
क्र.-07-अ-82-20-21-9840
मौजा कंदारी पट.ह.नं. - 28 तहसील बण्डा चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के परियोजना प्रबंधक , बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर को बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना प्रबंधक , बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय केन्द्रीय मर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J - 12011 / 8 / 2018 -A-I-( R) नई दिल्ली दिनांक14/5/2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है अतः अधिनियम 2013 की धारा 6 (2) के परतुक अनुसार सामाजिक समाधात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है: -
: बण्डासिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु
परियोजना का नाम
भूमि का विवरण
(1) (2)
:
सागर
1. जिला
बण्डा
2. तहसील
मगरधा
3. ग्राम
28
:
4. पट.ह.नं.-
: 5.480 है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनुसूची-1 ::
अभिलिखित धारक का नाम
भूमि का प्रकार
खसरा क्रमांक
स्वामित्व का
प्रकार
व पिता का नाम
स. क्र.
अर्जित भूमि (रकबा हे.में)
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
7
4
3
2
1
कृषि भूमि
0.230
43/1 0.800
भूमिस्वामी
1 राजाराम वल्द नारानजहू क्रांतिबाई वेवा इमरतसींग साकिन बहरोल भूमिस्वामी
कृषि भूमि
0.250
0.400
43/2/2
भूमिस्वामी
2 राकेश पिता विजय सिंह साकिन देह भूमिस्वामी
कृषि भूमि
48
0.230
0.640
भूमिस्वामी
कपिल नाबा. अमन नाबा. विनीता नाबा. पिता कल्याण सिंह
3
वली व खुद माँ बैजन्तीबाई वेवा कल्याणसींग राजकुमारी नाबा. शि ल्पी नाबा. पिस. वीरसिंह वली व खुद माँ ववीता वेवा वीरसीग केतकीबाई पुत्री कुटूसिंह साकिन देह
कृषि भूमि
0.010
54 0.530
भूमिस्वामी
4 जोधनसींग पिता फूलसींग साकिन देह भूमिस्वामी
कृषि भूमि
0.280
55 0.790
भूमिस्वामी
5 राहुल रोहित नाबा. पिता भोपालसींग पालक माँ कुन्तीबाई साकिन देह भूमिस्वामी
कृषि भूमि
0.090
0.960
56/1
भूमिस्वामी
6 भगवानसिह मलखनसींग पिता सूरतसींग भगुन्तीबाई वेवा सूरतसींग साकिन देह भूमिस्वामी
कृषि भूमि
63
0.340
0.810
भूमिस्वामी
7 मंगलसींग वल्द प्यारेलाल साकिन देह भूमिस्वामी
64
कृषि भूमि
0.010
1.220
भूमिस्वामी
8 जगभानसिंह पिता जोधनसिंह साकिन देह भूमिस्वामी
कृषि भूमि
66
0.260
0.480
भूमिस्वामी
9 बलराम पिता सिब्बे काछी साकिन देह भूमिस्वामी
कृषि भूमि
0.010
0.070
भूमिस्वामी 68/1
कृषि भूमि
67
0.020
0.370
भूमिस्वामी
10 संजय पिता मणीलाल रामकली वेवा मणीलाल साकिन देह
कृषि भूमि
0.060
73 1.070
भूमिस्वामी
11 मुलायम सिंह पिता दलीप सिंह साकिन देह भूमिस्वामी
कृषि भूमि
74
0.220
0.660
भूमिस्वामी
12 कड़ोरी पिता नंनेसींग साकिन देह भूमिस्वामी 2743 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020
75
13
भूमिस्वामी
0.080 कृषि भूमि
0.410
J
लच्छू पिता चेतू पानबाई कुशुमबाई पुत्री चेतू वेवा चेतू साकिन देह भूमिस्वामी
14
78/2
भूमिस्वामी
परषोत्तम पिता देवसींग साकिन देह भूमिस्वामी
0.150 0.100 कृषि भूमि
79/2
भूमिस्वामी
0.030 0.020 कृषि भूमि
91
15
भूमिस्वामी
0.450 0.010 कृषि भूमि रतीराम नारन सुखराम पिस . वंशी बड़ीबहू वेवा वंशी साकिन देह भूमिस्वामी
92
भूमिस्वामी
0.320 0.120 कृषि भूमि
93
16
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
0.700 0.180 चौदे पिता फूलसींग बेसलीवारी वेवा फूलसींग कुन्दन जगत हल्काईपिता नंना सौर साकिन देह भूमिस्वामी
134
17
भूमिस्वामी
1.220 0.470 कृषि भूमि विक्रमसींग पिता हीरासींग नन्नीबाई वेवा हीरासींग रूपसींग पिता दौलतसींग भबूदसींग शेरसींग लक्ष्मनसींग पिता धीरे लललीबाई सिलोचना पिता धीरे फूलाबाई वेवा धीरे राजमहेन्द्र अमरसिंह पिस यतनसिंह गायत्री वेवा यतनसिंह साकिन रिछाई भूमिस्वामी
135
18 केशरबाई पति शिवराज सिंह साकिन देह भूमिस्वामील भूमिस्वामी
0.150 0.010 कृषि भूमि 19 कल्यान सिंह पिता सूरतसींग साकिन देहे भूमिस्वामी भूमिस्वामी 147/1 0.790 0.010 कृषि भूमि
भूमिस्वामी
20
147/2 0.790
ऋषिराज पिता खूबसींग साकिन सेमरादांत भूमिस्वामी
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
21
148
हेमलता जोजे राजमहेन्द्र सिंह साकिन रीछई भूमिस्वामी
0.870 0.380 कृषि भूमि
149
भूमिस्वामी
0.020 0.010 कृषि भूमि
151
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
0.840 0.270 22
भूमिस्वामी 153/1 1.070 0.100 कृषि भूमि भगवानसींग खुमानसींग अमोल चंदनसींग पिता मोतीसींग पानबाई पुत्री लक्ष्मन सींग कड़ोरे मेघराज राजमहेन्द्र पिता सिरदारसींग साकिन देह भूमिस्वामी
23 प्रमोद कुमार पिता गनपत साकिन देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 157/1 0.300 0.050 कृषि भूमि 24
भूमिस्वामी 157/2 1.390 0.230 कृषि भूमि कोमलसींग भगवानसींग पिता भानप्रताप जानकीबाई वेवा भानप्रताप साकिन देह भूमिस्वामी
25 संतोषरानी पति हरिराम विश्वकर्मा साकिन देह भूमिस्वामी भूमिस्वामी 157/3 0.400 0.200 कृषि भूमि
161
26 हरीराम लक्ष्मीशंकर पिता गुलाबचंद साकिन देह भूमिस्वामी भूमिस्वामी
0.100 कृषि भूमि
0.700
224
27
भूमिस्वामी
भैयाराम पिता बाबूसींग लोधी साकिन देह भूमिस्वामी
1.580 0.430 कृषि भूमि
226
28 शिवराज सिंह पिता गनेश सिंह साकिन देह भूमिस्वामी भूमिस्वामी
कृषि भूमि
1.330 0.300
232
भूमिस्वामी
1.560 0.400 कृषि भूमि 29 गजराजसींग शिवराजसींग देशराजसींग पिता गनेश सींग गोमतीबाई देवा गनेश सीग सौरभ गौरव नाबालिग पिता उदयमान वली व खुद माँ सुनीता वेवा उदयमान साकिन देह भूमिस्वामी
23.870 5.480 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू, जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे । राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । 2744
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जुलाई 2020
अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मौजा पजनारी पट.ह.नं. - 34 तहसील बण्डा क्र.-08- अ- 82-20-21-3843
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर को बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय केन्द्रीय मर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J- 12011 /8/2018-A -1-( R) नई दिल्ली दिनांक 14/5/2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है अतः अधिनियम 2013 की धारा 6 (2) के परतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है , वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
:
परियोजना का नाम
बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु
(1)
(2) भूमि का विवरण
:
सागर
1. जिला
:
बण्डा
2. तहसील
:
पजनारी
3. ग्राम
:
34
4. पट.ह.नं.-
: 3.960है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनुसूची-1::
स.
अभिलिखित धारक का नाम
भूमिका प्रकार
खसरा क्रमांक
स्वामित्व का प्रकार
व पिता का नाम
क्र.
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
अर्जित भूमि (रकबा हे. में)
7
4
5
6
3
2
1
0.660
805
कृषि भूमि
0.230
भूमिस्वामी
1 प्रताप नाबा. अरविन्द नाबा . चन्द्रभान ना.बा. पिता व वली तुलसीराम रजक साकिन देह भूमिस्वामी
0.640
806
कृषि भूमि 2
0.190
भूमिस्वामी
प्रताप नाबा. अरविन्द नाबा. चन्द्रभान ना.बा. पिता व वली तुलसीराम रजक साकिन देह भूमिस्वामी
813 1.070
कृषि भूमि
0.300
भूमिस्वामी
महतापसींग पिता मुलूसींग साकिन सागर भूमिस्वामी
3
0.120 कृषि भूमि
0.180
817/1
भूमिस्वामी
4 मुलूसींग पिता देवसींग साकिन कंदारी भूमिस्वामी
कृषि भूमि
814/2 1.510 0.350
भूमिस्वामी
5 अशोक कुमार पिता भागीरथ साकिन सागर भूमिस्वामी
1.050
818
कृषि भूमि
0.240
6
भूमिस्वामी
अशोक कुमार पिता भागीरथ साकिन सागर भूमिस्वामी
कृषि भूमि
815/1
0.130
भूमिस्वामी
0.570
7 सीताराम खेतसिंह पिता रूपसींग लोधी साकिन कंदारी भूमिस्वामी
0.130 कृषि भूमि
0.600
भूमिस्वामी 815/2
8 रामाधार कमलप्रसाद शिवप्रसाद रामसहाय पिता बाबूलाल रजक साकिन देह भूमिस्वामी
0.110 कृषि भूमि
0.180
817/2
9
भूमिस्वामी
रामसींग पिता हरीसींग लोधी साकिन देह भूमिवामी
0.020 कृषि भूमि
2.080
भूमिस्वामी 838/2
10 बहादुरसींग राजासींग रविन्द्रसींग पिता लक्ष्मनसींग लोधी साकिन खुवारी भूमिस्वामी
840 0,540
कृषि भूमि
0.300
भूमिस्वामी
11 निर्मलसींग चित्तरसींग पिता फेरनसींग राधाबाई वेवा फेरनसींग रमताबाई नाबा पुत्री फेरनसींग वली व खुद माँ राधाबाई साकिन कंदारी भूमिस्वामी भाग 1 ]
2745
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जुलाई 2020
812
भूमिस्वामी
1.780 0.240 कृषि भूमि 12 निर्मलसींग चित्तरसींग पिता फेरनसींग राधाबाई वेवा फेरनसींग रमताबाई नाबा पुत्री फेरनसींग वली व खुद माँ राधाबाई साकिन कंदारी भूमिस्वामी
13
भूमिस्वामी
0.730 0.160 कृषि भूमि
850/1 371/1
निर्मलसींग चित्तरसींग पिता फेरनसींग राधाबाई वेवा फेरनसींग रमताबाई नाबा पुत्री फेरनसींग वली व खुद माँ राधाबाई साकिन कंदारी भूमिस्वामी
14
841
भूमिस्वामी
0.620
कृषि भूमि
0.340 वीरनसींग हाकमसींग सीताराम खेतसींग पिता रूपसींग साकिन देह भूमिस्वामी
15
874/1
भूमिस्वामी
महतापसींग पिता मुलूसींग साकिन सागर भूमिस्वामी
0.810 0.200 कृषि भूमि 16
भूमिस्वामी
महतापसींग पिता मुलूसींग साकिन सागर भूमिस्वामी
0.800
कृषि भूमि
0.170
850/1 371/2/1 850/1
17 महतापसींग पिता मुलूसींग साकिन सागर भूमिस्वामी भूमिस्वामी
0.230
कृषि भूमि
371/2/2
18
भूमिस्वामी
0.400
874/2
कृषि भूमि
0.200
मुलूसींग पिता देवसींग निर्मलसींग चित्तरसींग पिता फेरनसींग राधाबाई वेवा फेरनसींग रमताबाई नाबा पुत्री फेरनसींग साकिन पजनारी भूमिस्वामी
19 अशोक कुमार पिता भागीरथ साकिन सागर भूमिस्वामी भूमिस्वामी 875 0.260 0.110
20
876
भूमिस्वामी
1.280
कृषि भूमि कृषि भूमि
0.420
वीरनसींग हाकमसींग पिता रूपसिंह साकिन कंदारी भूमिस्वामी
योगः-
20
3.960
15.990
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014- सात-शा , 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
क्र.-06-अ-82-20-21-3841
मौजा रीछई बिनैका पट.ह.नं. - 29 तहसील बण्डा चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर को बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना प्रबंधक , बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय केन्द्रीय मर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J - 12011 / 8 / 2018 -A-I-( R) नई दिल्ली दिनांक 14/5/2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है अतः अधिनियम 2013 की धारा 6 (2 ) के परतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के 2746
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020
अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
परियोजना का नाम
(1)
भूमि का विवरण
(2)
:
1. जिला
2. तहसील :
:
: बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु
सागर
बण्डा
रीछई बिनैका
3. ग्राम
:
4. पट.ह.नं.-
:
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम
स. क्र.
2
1
1 शैलेन्द्र पिता लक्ष्मनसींग साकिन देह भूमिस्वामी 2 गोविन्द सींग देवेन्द्र सींग पिता करनसींग साकिन देह भूमिस्वामी
3 दरयावसिंह पिता गिरवर सिंह लोधी साकिन देह भूमिस्वामी
4 करनसींग पिता गिरवरसींग साकिन देह भूमिस्वामी 5 करनसींग पिता गिरवरसींग साकिन देह भूमिस्वामी 6 राजमहेन्द्र अमरसिंह पिता रतनसिंह गायत्रीबाई वेवा रतनसिंह साकिन देह भूमिस्वामी
7 अनंतसींग पिता गिरबर सींग साकिन देह भूमिस्वामी
रतीराम वल्द धनसींग साकिन देह भूमिस्वामी 8
9 रामचरन पिता चत्ते साकिन सागर भूमिस्वामी जुगराज पिता सीताराम साकिन देह भूमिस्वामी 10
11 नन्नूराम पिता काशीराम निवासी सेमरादांत भूमिस्वामी
खरे पिता बखतसींग राय साकिन देह भूमिस्वामी 12
13 जानकीप्रसाद जगदीश प्रसाद नरहरी पिता छोटेलाल साकिन देह भूमिस्वामी
रामप्रसाद पिता चत्ते साकिन बण्डा भूमिस्वामी 14
15 परताप पिता गनुवा साकिन देह भूमिस्वामी 16 परताप पिता गनुवा साकिन देह भूमिस्वामी 29
3.210 है.
:: अनुसूची-1::
भूमि का प्रकार
अर्जित भूमि (रकबा हे.में)
स्वामित्व का प्रकार
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल कुल रकवा हेल्टे. में
7
6
4
5
3
1.200
कृषि भूमि
0.440
15/2
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
0.600 0.200
31/2
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
2.300 0.500
31/3
भूमिस्वामी
कृषि भूमि 32/1
0.290
भूमिस्वामी
0.440
कृषि भूमि
0.290
32/2
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
0.630 0.120
33
भूमिस्वामी
0.600
कृषि भूमि
0.120
35/2
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
0.300
0.560
40/1
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
0.750 0.060
81/1
भूमिस्वामी
0.220
कृषि भूमि 43
0.200
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
0.260
0.340
44
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
0.090
0.090
45
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
0.650 0.090
46
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
0.030
0.750
81/2
भूमिस्वामी
0.100
82-
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
0.090
भूमिस्वामी 83
योग -16
0.290
कृषि भूमि
0.270
9.660 3/2101
号 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014-सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8 )-2014- सात- शा , 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा ( 1) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । 2747
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020
भाग 1 ]
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में) आक्षेप कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे ।
याद भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संस्क्र्धन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मौजा सेमरादांत पट.ह.नं. - 29 तहसील बण्डा क्र.- 10-अ- 82-20-21-3845
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर को बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय केन्द्रीय मर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J - 12011/8 / 2018 - A-I-( R) नई दिल्ली दिनांक 14/5/2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है अतः अधिनियम 2013की धारा 6 (2) के परतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये रागी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
: बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु
(1) परियोजना का नाम
भूमि का विवरण
(2)
सागर
1. जिला
बण्डा
2. तहसील
सेमरादांत
3. ग्राम
29
4. पट.ह.नं.-
: 7.980है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
:: अनुसूची-1::
भूमि का प्रकार
खसरा क्रमांक
स्वामित्व का प्रकार
अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम
स. क्र.
अर्जित भूमि (रकबा हे.में)
कुल क्षेत्रफल रकवा हेक्टे. में
7
4
3
2
1
कृषि भूमि
17/3
0.140
0.240
भूमिस्वामी
1
करन पिता धरमा साहू साकिन देह भूमिस्वामी
कृषि भूमि
0.160
18/3 0.260
भूमिस्वामी
17/4
कृषि भूमि
0.130
0.240
भूमिस्वामी
2 सौरभ ना.गौरव बा. खेतसींग ना.बा. पिता जमना पालक व खुद माँ ऊषाबाई वेवा जमना साकिन देह भूमिस्वामी
कृषि भूमि
0.060
18/1 0.270
भूमिस्वामी
3
मोहन पिता धरमा साकिन देह भूमिस्वामी
कृषि भूमि
0.240
202/3 0.550
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
0.060
18/2 0.270
भूमिस्वामी
4
पार्वती पति मोहन रजक साकिन देह भूमिस्वामी
कृषि भूमि
18/6
0.060
0.260
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
18/5
0.060
0.260
भूमिस्वामी
5 कुन्नूपिता धरमा साकिन देह भूमिस्वामी
कृषि भूमि
19/1
0.440
1.530
भूमिस्वामी
6 रविन्द्र सिंह पिता नरेन्द्र सिंह उर्फ भारत सिंह साकिन देह भूमिस्वामी
कृषि भूमि
19/3
0.080
2.080
भूमिस्वामी
7 कुवरबाई वेवा माखन राजाबेटी पुत्री माखनसींग साकिन देह भूमिस्वामी
कृषि भूमि
0.220
20/1 1.220
भूमिस्वामी
भगवानसींग पिता मंगलसींग साकिन देह
8
कृषि भूमि
20/2
0.180
0.800
भूमिस्वामी
9 भारतसींग उर्फ नरेन्द्रसींग पिता मंगलसींग साकिन देह भूमिस्वामी
कृषि भूमि
22/1
0.140
0.420
भूमिस्वामी
10 हरीबाई पति मुकेश साकिन देह भूमिस्वामी
कृषि भूमि
0.140
22/3 0.430
भूमिस्वामी
11 चन्द्रानी पति रामसींग गड़रिया साकिन देह भूमिस्वामी
कृषि भूमि
0.010
42/1 0.490
भूमिस्वामी
12 मनोहर पिता रघुनाथ साकिन देह भूमिस्वामी 2748
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020
42/2
13 पारवती जोजे घसीटे सकिन देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
1.010 0.010 कृषि भूमि 14
42/3
भूमिस्वामी
0.010 कृषि भूमि
0.900
सुदामा नरेश संतोष गब्बर पिता हजारी सरस्वती पुत्री हजारी नन्नीबाई वेवा हजारी साकिन देह भूमिस्वामी
42/4
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
0.540 0.010
42/5
15 काशीराम पिता रघुनाथ साकिन देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
0.480 0.010 कृषि भूमि
42/6
16
भूमिस्वामी
परषोत्तम पिता रघुनाथ साकिन देह भूमिस्वामी
0.480 0.010 कृषि भूमि 17 प्रेमबाई वेवा मंगलसींग साकिन देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 43
कृषि भूमि
0.170 0.170
भूमिस्वामी 44
18 साहब सींग पिता रंधीरसींग साकिन देह भूमिस्वामी
0.170 0.170 कृषि भूमि 19
45
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
0.150 0.040 दशोदाबाई वेवा देवीसींग राजकुमारी पुत्री इंदरसींग रूकमनबाई किशनबाई पुत्री मुन्नासींग साकिन देह
20 मोहनसींग पिता भदई साकिन देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 46/2
कृषि भूमि
0.300 0.120 21
46/3
नरेन्द्र प्रसाद पिता रविशंकर साकिन बण्डा भूमिस्वामी भूमिस्वामी
कृषि भूमि
0.400 0.170
भूमिस्वामी 50
22 युवराजसिंह पिता वीरसिंह साकिन मगरधा भूमिस्वामी
0.220 0.010 कृषि भूमि
51
भूमिस्वामी
23 कमलाबाई पुत्री भैयालाल लोधी साकिन देह भूमिस्वामी
कृषि भूमि
0.210 0.040
भूमिस्वामी 55
24
कृषि भूमि
0.180 0.060 जालम पिता बबुआ रजुवा गोविन्दा पिता अपरा अरविन्द श्रीकांत नाबालिग पिता मिहीलाल वली व माँ खुद. केशरबाई वेवा मिहीलाल साकिन देह भूमिस्वामी
25 चरणदास पिता ललजुवा साकिन देह भमिस्वामी
भूमिस्वामी 56/1/1 0.050 0.040 कृषि भूमि 26 देवी पिता ललजुवा साकिन देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
0.060 0.050 कृषि भूमि
56/1/2
27
भूमिस्वामी 56/1/3 0.050 0.040 कृषि भूमि कमलेश पिता करन काशीराम पिता करन सरस्वती वेवा करन साकिन देह भूमिस्वामी
28
56/2
मनगोहन पिता रागप्रशाद साकिन देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
0.110 0.090 कृषि भूमि
56/3
29 वीरन पिता फूलचंद अहिरवार साकिन देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
0.100 0.080 कृषि भूमि
भूमिस्वामी 59
30 मलखान पिता गिरधारी साकिन देह भूमिस्वामी
0.830 0.110 कृषि भूमि
62/1
भूमिस्वामी
1.040
31 कल्याण सींग पिता सूरतसींग साकिन दह भूमिस्वामी
कृषि भूमि
0.010
62/2
32
भूमिस्वामी
0.400
रामसींग पिता हनमतसींग साकिन देह भूमिस्वामी
कृषि भूमि
89
भूमिस्वामी
33
0.260 कृषि भूमि
0.470
चतुरसींग उर्फ मन्टू पिता कुंजी पारवती वेवा कुंजी साकिन देह भूमिस्वामी
92/1
34
भूमिस्वामी
धनसींग पिता बन्दूसींग साकिन देह भूमिस्वामी
0.290 कृषि भूमि
0.620
35 तुलसीराम पिता रज्जीलाल साकिन देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
0.600 0.230 कृषि भूमि
184/2
184/3
36
भूमिस्वामी
भगवतशरण पिता तुलसीराम मिश्रा सििकन देह भूमिस्वामी
0.240 कृषि भूमि
1.600
186/2
भूमिस्वामी
37 दुर्गेश पिता रविशंकर साकिन देह भूमिस्वामी
0.220 कृषि भूमि
0.990
38 प्रेमनारायण पिता रविशंकर साकिन देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 186/3 1.000 0.220 कृषि भूमि 39 कल्लोबाई जोजे अन्नूसींग साकिन देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 188/2 1.600 0.310 कृषि भूमि 40 लक्ष्मीबाई जोजे युवराज सींग साकिन देह भूमिस्वामी
198/1
भूमिस्वामी
0.010 कृषि भूमि
0.460
201
41
भूमिस्वामी
0.230 कृषि भूमि
0.430
मूलचंद बा.थानसींग नाबा .पिता चिंखा वली व खुद माँ दोपतीबाई वेवा चिंखा पटैल साकिन देह भूमिस्वामी 42 किशोरी पिता घरमा साकिन देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 202/1
0.060 कृषि भूमि
1.060
43
203/1
भरतसींग पिता मूरतसींग साकिन देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
0.780 0.290 कृषि भूमि 44
भूमिस्वामी 204
गुलाब पिता पिम्मे साकिन खोजमपुर भूमिस्वामी
0.400 0.100 कृषि भूमि
209/1
भूमिस्वामी
0.120 कृषि भूमि
0.720
भूमिस्वामी
45 घनश्याम पिता भिम्मे साकिन खोजमपुर भूमिस्वामी
1.440 0.270 कृषि भूमि
209/2
208
46 रगवर रामचरण सेवम पिता धुन्धे साकिन खुवारी
भूमिस्वामी
0.190 कृषि भूमि
0.630
211/1
47 श्रीराम पिता मूरतसींग साकिन देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
0.060 कृषि भूमि
0.650
211/2
48 जनकसींग पिता मूरतसींग लोधी साकिन देह भूमिस्वामी भूमिस्वामी
0.100 कृषि भूमि
0.660
258/1
49 उमाशंकर पिता रामेश्वर प्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी भूमिस्वामी
2.060 0.250 कृषि भूमि 50 नारायण पिता रगवर साकिन देह भूमिस्वामी
259
भूमिस्वामी
0.170 कृषि भूमि
1.030
51
भूमिस्वामी 278 0.930 0.270 कृषि भूमि मोनसींग हीरा रामप्रसाद विजय पिता भदई रामकली वेवा भदई मुलाबाई उर्फ रोड़ावारी पुत्री भदई साकिन देह भूमिस्वामी 279
0.150 कृषि भूमि
0.240
भूमिस्वामी
52 भागबाई पति गफ्फू अहिरवार सििकन देह भूमिस्वामी
280/2 0.400 0.220 कृषि भूमि 53
281
भूमिस्वामी
0.040 कृषि भूमि
0.040
उमाशंकर देवेन्द्र पिता रामेश्वर प्रसाद चन्द्रवती वेवा रामेश्वर प्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी 2749 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020
282/1
54
0.130 0.010 कृषि भूमि भैयाराम पिता हजारी , पानसींग पिता हजारी , संझलीबहू भूमिस्वामी पिता हजारी साकिन सेमरादांत भूमिस्वामी
55 पार्वती पुत्री सरू साकिन देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
0.100 0.030 कृषि भूमि
248
260
भूमिस्वामी
56
0.270 कृषि भूमि
0.830
महेश दिनेश सुरेन्द्र उमेन्द्र उमाकांत पिता शालकराम आशाबाई ऊषाबाई पुत्री शालकराम राधारानी वेवा शालकराम साकिन देह भूमिस्वामी
योगः-
62 37.040 7.980 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे । राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
क्र.- 11-अ- 82-20-21-3849
मौजा हनौता उबारी पट.ह.नं. - 16 तहसील बण्डा चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर को बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना प्रबंधक , बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय केन्द्रीय मर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J- 12011 / 8 / 2018 -A-I- ( R) नई दिल्ली दिनांक 14/5/2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है अतः अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
: बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु
परियोजना का नाम
भूमि का विवरण
(1) (2)
सागर
:
1. जिला
:
बण्डा
2. तहसील
:
हनौता उवारी
3. ग्राम
16
4. प्रट.ह.नं.-
0.630 है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 2750
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020
[भाग 1
:: अनुसूची-1::
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
स. क्र.
अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम
अर्जित भूमि (रकबा हे.में)
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
4
3
1
2
0.600
692/2
कृषि भूमि
0.020 1
भूमिस्वामी
कुंजन पिता केशरीसींग साकिन देह भूमिस्वामी
2.360
695/1
कृषि भूमि
0.560 2
भूमिस्वामी
संतोष कुमार पिता डालचंद साकिन बण्डा भूमिस्वामी
0.800
696/2
3
0.050 कृषि भूमि
भूमिस्वामी
सौरम नाबालिग वल्द व वली टेकचंद साकिन देह भूमिस्वामी
0.630
3.760
03
योगः-
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक - एफ 16-15- (7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिप लन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग गागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल , दिन क 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी क होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की बण्डाएवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.
कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) ढीमरखेड़ा, जिला कटनी, मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केवल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 की धारा 4 ( 1 ) के अंतर्गत
नर्मदा घाटी विकास विभाग
ढीमरखेड़ा, 24 जून 2020
क्र. 30 यूआ দুঃ /20 ..राज्य शासन मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी की गई राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास विभाग मंत्रालय की अधिसूचना भाग 1 ]
2751
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020
संख्या 42 / भू.अ. / 2019 तारीख 25 जनवरी 2020 जो मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग -1 में दिनांक 21 फरवरी 2020 में प्रकाशित की गई थी जिसके द्वारा मध्यप्रदेश के कटनी जिले की ढीमरखेड़ा तहसील में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाइप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात् ढंक दी गई) पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत , प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिये) भूमि का उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु उस अधिसूचना में उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अस्थाई अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ।
और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) अधीन तारीख 2 फरपरी 2020 को एक्सप्रेस न्यूज कटनी 2 फरवरी 2020 को दैनिक भारती कटनी दोनों में प्रकाशित किया गया था ।
और आक्षेप प्राप्त हुये थे, और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है आक्षेपों को अनुज्ञात करा दिया है ।
अतः अब राजय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के लिये अस्थाई अर्जन कर लिया जाना चाहिये ।
और अब राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) (2) एवं (3) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लगमों से रहित उपयोग के अधिकार अस्थाई रूप से यथास्थिति में राज्य शासन में निहित होने के बजाय परियोजना विभाग में निहित निबंधनों तथा शर्तों के अध्याधीन रहते हुये, पाइप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाने का प्रस्ताव करने वाले विभाग में निहित हो जावेंगे ।
अनुसूची-2
कटनी जिले के ढीमरखेड़ा तहसील में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जुलाई 2020
2752
बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण
1. ग्राम बन्दोरी प.ह.नं. 28 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 32/अ-82 /19-20 कुल रकबा 0.017 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
103
0.001
147
0.003
102
0.001
149
0.004
101
0.002
144
0.002
99
0.001
73
0.001
97
0.001
74
0.001
Total
0.017 Ha .
2. ग्राम बार प.ह.नं. 11 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 33/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.028 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
0.000
415
0.007
550
0.001
486
0.008
546
0.003
583
0.005
583
0.003
544
0.001
414
0.028 Ha .
Total
3. ग्राम बसेड़ा प.ह.नं. 27 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 34/अ-82 /19-20 कुल रकबा 0.139 हे. निजी भूमि
भाग 1 ]
खसरा नंबर
2753
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जुलाई 2020
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन
हेतु रकबा
हे. में
0.003
178
0.011
177
174
0.007
214
0.005
166
0.005
163
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
97
0.001
0.001
98
0.006
153
150
0.004
148
0.006
0.002
166
0.002
165
0.002
164
0.002
230
0.001
84
0.003
0.006
86
0.004
95
78
0.002
77
0.001
96
0.004
267
0.004
286
0.011
297
0.008 123
0.002
126
0.004
0.007
129
115
0.004
112
0.002
0.002
236
0.005
281
0.004
280
279
0.004
XX
0.003
277
0.002
299
0.002
250
0.003
Total
0.139 Ha .
4. ग्राम भितरीगढ़ प.ह.नं. 4 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 35 /अ-82/19-20 कुल रकबा 0.019 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन
हेतु रकबा
हे. में
2
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
0.014
4/2
0.001
7
0.004 Total
0.019 Ha .
2754
5. ग्राम भूला प.ह.नं. 6 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 36/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.531 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
683
0.024
685
0.007
696
0.004
677
0.004
676
0.004
676
0.005
659
0.007
658
0.010
657
0.004
656
0.007
655
0.008
653
0.013
0.013
717
0.013
718
0.012
720
0.005
643
0.006
641
0.008
642
0.008
640
0.004
618
0.014
639
0.005
634
0.019
633
0.009
630
0.001
629
0.020
628
0.001
676
0.003
700
0.001
697
0.001
715
0.009
731
0.001
653
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020
[भाग 1 खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
698
0.002
695
0.002
694
0.002
693
0.005
676
0.004
674
0.005
665
0.002
664
0.003
663
0.003
588
0.003
587
0.002
562
0.001
0.004
563
0.004
564
0.001
538
0.004
535
0.004
534
0.002
526
0.001
527
0.001
528
0.001
529
0.002
530
0.003
372
0.003
374
0.002
369
0.001
368
0.0001
653
0.004
717
0.011
716
0.002
736
0.004
735
0.011
740 भाग 1 ]
651
0.002
650
0.004
652
0.001
595
0.001
0.007
596
606
0.006
607
0.003
539
0.001
512
0.001
0.007
511
0.004
514
0.002
381
380
0.004
379
0.001
378
0.001
393
0.004
408
0.003
318
0.002
405
0.002
321
0.001
324
0.001
323
0.001
302
0.001
299
0.001
633
0.001
631
0.001
632
0.001
635
0.002
636
0.002
637
0.004
737
0.002
2755
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जुलाई 2020
626
0.012
625
0.003
492
0.001
491
0.002
490
0.001
484
0.003
0.004
493
155
0.006
153
0.003
0.002
150
152
0.006
0.006
153
168
0.002
0.002
488
487
0.004
169
0.003
170
0.002
172
0.003
174
0.004
175
0.002
179
0.003
180
0.001
483
0.003
481
0.008
476
0.004
192
0.001
193
0.007
194
0.002
65/1
0.004
62
0.001
63
0.005
Total
0.531 Ha.
2756
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020
6. ग्राम बिजैया प.ह.नं. 7. तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 37/ अ-82/19-20 कुल रकबा 0.109 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन
हेतु रकबा
हे. में
173
0.004
217
0.011
215
0.003
216
0.002
195
0.013
198
0.005
200
0.001
151
0.005
150
0.002
149
0.003
146
0.004
93
0.002
122
0.003
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
127
0.004
8
0.002
9
0:001
7
0.002
217
0.008
210
0.007
209
0.013
151
0.001
152
0.002
153
0.002
155
0.005
157
0.005
88
0.001
Total
0.109 Ha .
7. ग्राम देवरी पाठक प.ह.नं. 26 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी प्र.क्र. 38 / अ-82/19-20 कुल रकबा 0.344 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन
हेतु रकबा
हे. में
249
0.009 248
0.002 256
0.004 258
0.008 260
0.002 261
0.018 296
0.003 अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
299
0.001
298
0.001
297
0.001
293
0.001
294
0.001
270
0.001
271
0.001 भाग 1 ]
0.003
296
0.011
311
310
0.004
0.011
309
0.011
329
0.001
330
346
0.020
0.001
429
0.001
427
0.005
430
0.04
431
0.017
435
0.004
451
0.004
450
0.006
453
0.001
454/4
0.006
90
0.011
89
0.004
87/438
0.006
87
0.007
250
0.008
244
0.005
242
0.002
451
0.007
435
0.007
102
0.002
103
0.002
111
0.003
98
0.003
113
0.002
114
0.021
115
0.006
50
0.001
49
0.007
25
2757
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जुलाई 2020
0.001
271
0.001
272
0.001
214
0.001
213
0.001
212
0.002
210
0.001
209
0.001
188
0.001
187
0.001
189
0.001
190
0.001
299
0.001
296
0.008
311
0.001
310
0.001
315
0.007
314
0.004
450
0.001
456
0.004
457
0.002
458/2
0.003
464
0.001
450
0.003
27
0.009
28
0.001
34
0.005
30
0.005
33
0.004
32
0.001
31
0.001
66
0.002
65
0.003
59
0.001
58
0.344 Ha .
Total 2758
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जुलाई 2020
8. ग्राम डूंड़ी प.ह.नं. 45 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 39/अ-82 /19-20 कुल रकबा 0.069 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
अस्थाई अर्जन
हेतु रकबा
हे. में
0.004
137
0.005
138
0.003
144/1
0.004
84
0.008
26
0.001
24
0.005
37
0.005
38/1
50
0.001
50
0.001
42/2
0.001
41
0.003
40
0.001
19
0.001
17
0.002
16
0.001
50
0.004
59
0.004
61
0.002
70
42/1
0.005
42/2
0.001
42/3
0.002
0.001
68
0.001 44/1
0.004
44/2
0.001
Total
0.069 Ha .
9. ग्राम घुघरी प.ह.नं. 01 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 40 /अ-82 /19-20 कुल रकबा 0.253 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन
हेतु रकबा
हे. में
31
0.017
32
0.007
33
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
126
0.011
148
0.015
0.016
41
0.009
51
0.010
52
0.004
54
0.010 147
0.006
151
0.007
178
0.016
189
0.009
190
0.002 भाग 1 ]
68/1
0.009
0.003
68/3
0.002
66/3
66/2
0.011
94/2
0.008
0.004
94/1
0.007
111
109
0.005
0.008 109/118
125
0.013
2759
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जुलाई 2020
0.005
186
0.005
. 207
0.003
147
148
0.002
0.004
144
0.002
143
0.001
131
0.001
134
0.003
135
0.235 Ha .
Total
10. ग्राम जजनगरा प.ह.नं. 06 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 41 / 3-82/19-20 कुल रकबा 0.104 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
अस्थाई अर्जन
हेतु रकबा
हे. में
0.005
5
0.006
6
19
0.009
0.005
18
0.004
114
116
0.004
0.001
111
0.006
24
0.014
25
0.003
45
0.001
44
0.002
43
49
0.012
0.001
50
0.006
98
0.002
97/1
97/2
0.005
0.006
94
0.001
79
0.005
78
0.001
77
0.005
76
0.001
33
0.104 Ha .
Total 2760
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जुलाई 2020
11. ग्राम झिरिया प.ह.नं. 05 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 42/ अ-82 /19-20 कुल रकबा 0.119 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
अस्थाई अर्जन
हेतु रकबा
हे. में
0.007
1
0.001
231
0.004
18
0.006
17
0.004
16
0.002
15
31
0.001
0.002
30
0.002
8
0.004
1078
0.002
109
0.019 Ha .
Total
12. ग्राम कनौजा प.ह.नं. 05 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 43 /अ-82/19-20 कुल रकबा 0.356 हे . निजी भूमि
खसरा नंबर
0.018
95
0.016
117
0.005
119
0.009
131
0.009
129
0.012
195
0.003
101
0.007
103
0.003
105
A. 1
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
अस्थाई अर्जन
हेतु रकबा
हे. में
0.023
179
0:002
173/1-2
0.007
27/293
0.019
177
0.001
28
0.002
177
0.009
190
0.022
171
0.004
173
0.008
26
0.001
170
0.001
168
0.005
171
0.006
170
0.005
170
0.008
169
0.006
162
0.002
35
0.005
34
0.001
40/2 भाग 1 ]
164/1
0.017
164/2
154
2761
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जुलाई 2020
32
0.002
0.001
155
0.011
157
31
0.001
156
0.004
0.014
156
148
0.006
0.020
145
149
0.002
0.006
130
150
0.008
210
0.029
130
0.006
212/2
0.019
0.008
212/1
0.012
190
249
0.005
190
0.002
174
0.001 175/1-3
0.005
122
0.007
103
0.003
102
0.003
0.001
218
0.009
231
0.003
230
0.001
156
0.006
0.002
104
130
0.006
0.006
131
Total
0.356 Ha .
13. ग्राम करौंदी प.ह.नं. 23 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 44 / अ-82 / 19-20 कुल रकबा 0.356 हे . निजी भूमि
खसरा नंबर
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
अस्थाई अर्जन
हेतु रकबा
हे. में
22
0.001
0.005
217
0.001
220
0.005 221
198
0.001
174
0.001
24
0.001
0.001
222
0.007 226
0.003 228
0.004 229
171
170
0.001
0.002
233
390
0.001
0.002
0.003 232
303
0.001
300
0.003 2762
233
0.004
235
0.001
236
0.001
238
0.001
202
0.002
199
0.006
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020
285
0.003
287
0.001
286
0.003
280
0.004
275
0.011
Total
0.078 Ha .
14. ग्राम कारीपाथर प.ह.नं. 9 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 45 /अ-82 / 19-20 कुल रकबा 0.058 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन
हेतु रकबा
हे. में
136
0.003
137
0.001
142
0.002
132
0.001
133/3
0.001
133/2
0.001
132
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
95
0.002
439
0.002
438
0.002
435
0.002
435
0.001
403
0.001
404
0.003
123
0.002
0.002
163
167
0.002
0.002
161
160
0.001
159
0.001
153
0.003
0.001
155
0.002
154
92
0.001
93
0.002
94
0.001
0.002
415
0.001
0.001
405
408
0.002
0.002
384
383
0.001
382
0.001
382
0.001
355
0.003
353
0.001
299
0.001
287
0.002
Total
0.058 Ha .
भाग 1 ]
2763
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जुलाई 2020
15. ग्राम कटरी प.ह.नं. 28 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 46/ अ-82/ 19-20 कुल रकबा 0.011 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन
हेतु रकबा
हे. में
32
0.005
0.004
0.002
Total
0.011 Ha .
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
15. ग्राम खण्डवारा प.ह.नं. 28 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 47 / अ-82/ 19-20 कुल रकबा 0.357 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन
हेतु रकबा
हे. में
512
0.014
507
0.020
505
0.010
0.007
493
487
0.010
485
0.008
484
0.018
482
0.015 432/684
0.001
428
0.007
431
0.005
429
0.010
0.009
394
421
0.005
0.021 394
448
0.003
0.006 393
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
390
0.004
378
0.005
370
0.011
370/681
0.002
371
0.001
343
0.004
341
0.002
381
0.002
0.003
365
364
0.002
360
0.003
421
0.003
0.002
420
0.002
419
498/683
0.003
164
0.001
421
0.001
^^ 2764
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जुलाई 2020
394
0.002
400
0.004
403
0.001
404
0.001
402
0.001
401
0.002
180
0.001
181
0.002
315
0.002
324
0.001
428
0.005
125
0.018
126/678
0.003
126/658
0.002
106
0.004
127
0.003
104
0.001
103/674
0.002
101
0.001
97
0.001
98
0.004
92
0.003
89
0.001
0.003
91
121
0.004
107
0.003
507
0.002
508
0.004
510/668
0.001
620/660
0.002
620
0.002
622
0.001
623
0.004
624
0.003
625
0.002
628
0.002
629
0.007
630
0.001
630/679
0.001
608
0.001
609
0.001
567
0.003
568
0.003
550
0.002
0.003
549
652
0.004
653
0.003
651
0.002
Total
0.357 Ha.
भाग 1 ]
2765
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020
16. ग्राम कुदवारी प.ह.नं. 23 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 48 / अ-82 / 19-20 कुल रकबा 0.117हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
अस्थाई अर्जन
हेतु रकबा
हे. में
0.005
257
258
0.001
411
0.001
61
0.003
62
0.002
0.004
410
0.001
427
0.002
0.001
428
426
0.002
0.001
446
0.001
425
424
0.001
0.001
411
410
0.002
0.001
431
0.001
407
0.001
406/3
406/1
0.001
0.001
405/1
405/2
0.001
0.001
404
0.002
403
0.002
491
0.001
494
0.001
493
0.003
4
5
0.001
0.003
58
0.002
57/1
54
33
0.002
0.001
111
112
0.002
0.005
164
0.001
168
167
0.006
0.001
172/697
172
0.003
218
0.001
0.001
217
215/1
0.002
0.003
215/2
0.001
310
309
0.002
0.001
323
0.001
322/4
322/2
0.001
0.001
322/1
0.001
328
0.001
329
0.003
15
0.001
190
0.007
191
0.003
192 2766
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020
196
0.004
199
0.001
208
0.014
Total
0.117 Ha .
[भाग 1 17. ग्राम कुसेरा प.ह.नं. 10 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 49 / अ-82 / 19-20 कुल रकबा 0.062 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन
हेतु रकबा
हे. में
21
0.009
20
0.009
0.003
13
10
0.001
22
0.002
23
0.009
31/2
0.002
44
0.002
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
47
0.002
49
0.008
50
0.007
65
0.001
63
0.003
64
0.003
60
0.001
Total
0.062 Ha .
18. ग्राम मड़ेरा प.ह.नं. 23 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 50 / अ-82 / 19-20 कुल रकबा 0.028 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन
हेतु रकबा
हे. में
388
0.015
369
0.004
366
0.001
367
0.001
364
0.002
363
0.001
357
0.002
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
348
0.001
338
0.001
0.003
340
340
0.001
307
0.002
0.001
305/391
303
0.001 भाग 1 ]
304
0.002
285
0.002
286
0.001
2767
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जुलाई 2020
287
0.0012
246
0.001
Total
0.028 Ha.
19. ग्राम महनेर प.ह.नं. 22 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 51 / अ-82 /19-20 कुल रकबा 0.151 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन
हेतु रकबा
हे. में
591
0.005
592/1
0.017
581
0.015
580
0.004
518
0.009
519
0.008
520
0.001
521
0.006
522
0.002 20. ग्राम परसेल प.ह.नं. 02 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 52 /अ-82/19-20 कुल रकबा 0.114 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
562
0.007
563
0.010
560
0.015
553
0.010
552
0.002.
551
0.022
550
0.009
549
0.009
Total
0.151 Ha .
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन
हेतु रकबा
हे. में
5
0.001
85
0.001
82
0.001
81
0.002
77
0.001
79
0.001
154
0.011
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
152
0.013
159
0.014
126
0.003
172
0.008
181
0.007
217
0.003
126
0.006 2768
125
0.013
104
0.005
106
0.003
81/2
0.002
82
0.007
83
0.002
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020
[ भाग 1 84
0.001
53
0.001
51
0.001
49
0.001
48
0.005
46
0.004
Total
0.114 Ha.
21. ग्राम पिपरिया प.ह.नं. 04 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी प्र.क्र. 53/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.080 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन
हेतु रकबा
हे. में
40
0.004
37
0.036
31/1
0.014
31/3
0.004
31/2
0.007
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
98
0.004
102/1
0.001
101/2
0.001
154
0.007
Total
0.080 Ha .
22. ग्राम सहलावन प.ह.नं. 25 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी प्र.क्र. 54/अ-82 /19-20 कुल रकबा 0.061 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन
हेतु रकबा
हे. में
254
0.003
250
0.002
251
0.003
226
0.002
224
0.003
221
0.002
220
0.003
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
0.001
164
167
0.002
67/1
0.002
66
0.001
63
0.002
64
0.003
67/1
0.001 भाग 1 ]
71
0.003
70/1
0.004
70/2
0.002
122
0.002
64
0.004 23.
2769
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020
58
0.002
56
0.005
34
0.005
35
0.004
14/1
0.001
Total
0.061 Ha .
ग्राम सारंगपुर प.ह.नं. 28 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 55/अ-82 / 19-20 कुल रकबा 0.374 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
560
0.026
563
0.008
564
0.012
565
0.005
587
0.012
588
0.046
588
0.007
2
0.001
3
0.001
11
0.004
500
0.010
501
0.003
485
0.002
486
0.001
482
0.006
476
0.004 473
0.006 472
0.001 471
0.004 468
0.004 140
0.002 खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
141
0.003
143
0.005
289
0.001
288
0.004
149
0.002
150
0.004
151
0.002
242
0.008
241
0.003
240
0.003
239
0.001
168
0.001
235
0.001
234
0.007
201
0.002
242
0.001
168
0.001
152
0.002
154
0.002
160
0.002
157
0.001 2770
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020
159
0.001
158
0.008
133
0.005
473
0.001
471
0.001
444
0.002
466
0.002
464
0.004
463
0.003
451
0.004
452
0.003
500
0.002
589
0.002
0.004
583
582
0.005
405
0.004
404
0.005
400
0.002
401
0.004
382
0.007
381
0.005
371
0.001
373
0.003
362
0.003 357
0.004
359
0.001
354
0.001
338
0.003
337
0.002
419
0.006
312
0.002
313
0.004
314
0.002
273/600
0.002
273
0.003
262
0.001
274
0.002
275
0.001
261
0.002
582
0.007
581
0.006
382
0.004
381
0.004
412
0.001
413
0.004
556
0.003
555
0.002
Total
0.374 Ha .
भाग 1 ]
2771
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020
24. ग्राम सरसवाही प.ह.नं. 02 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 56/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.517 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन
हेतु रकबा
हे. में
1225
0.006
1224
0.010
1208
0.007
1210
0.009
1201
0.001
UK
0.001
911
0.001
908
0.002
909
0.007
900
0.012
898
0.08
701
0.006
702
0.002
698
0.004
697
0.002
671
0.050
621
0.006
620
0.002
619
0.005
606
0.003
606
0.012
225
0.001
226
0.006 223
0.003 233
0.002 234
0.002 244
0.004 235
0.004 142
0.002
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
145
0.005
144
0.001
129
0.004
127
0.003
121
0.002
UK
0.001
120
0.003
116
0.002
115
0.002
111
0.005
112
0.002
103
0.002
101
0.003
100
0.002
99
0.001
145
0.006
UK
0.001
16
0.017
1212
0.003
1213
0.001
1216
0.002
1217
0.003
1218
0.002
UK
0.001
1172
0.004
1173
0.008
1155
0.009
1154
0.003
0.002
1153 2772
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020
1149
0.003
1150
0.001
1121
0.001
1122
0.001
1123
0.002
1073
0.002
1074
0.001
1075
0.002
1079
0.004
1080
0.003
1081
0.002
1082
0.006
1060
0.005
1046
0.002
1047
0.002
1048
0.001
1049
0.001
1039
0.001
898
0.001
899
0.005
896
0.006
895
0.005
929
0.002
930
0.003
885
0.007
884
0.002
873
0.001
872
0.001
870
0.009
952
0.001
867
0.007
866
0.006
859
0.007
850
0.003 857
0.003
704
0.006
705
0.005
708
0.005
709
0.001
713
0.003
721
0.001
720
0.001
726
0.001
736
0.002
735
0.001
734
0:001
606
0.005
623/11,2,4
0.004
0.001
623/3, 5
643
0.002
644
0.001
649
0.006
652/1
0.004
652/2
0.002
652/3
0.002
606
0.001
607
0.001
608
0.001
609
0.002
610
0.001
611
0.002
612
0.001
601
0.002
600
0.008
596
0.010
595
0.002
594
0.005
154
0.006 भाग 1 ]
155
0.008
204
0.005
203
0.005
2773
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020
135
0.013
106
0.002
Total
0.517 Ha .
25. ग्राम शिवराजपुर प.ह.नं. 10 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 57 / अ-82/ 19-20 कुल रकबा 0.082 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन
हेतु रकबा
हे. में
20
0.004
20
0.010
19
0.009
10/12
0.002
10/9
0.003
10/6
0.003
10/5
0.004
10/4
0.003
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
0.004
10/3
10/2
0.003
5/32
0.001
20
0.005
21
0.016
23/1
0.004
23/2
0.003
32
0.008
Total
0.082 Ha .
26. ग्राम तिघरा पं.ह.नं. 26 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 58/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.069 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन
हेतु रकबा
हे. में
344/4
0.004 344/3
0.002 344/2
0.001 344/1
0.001
341
0.002
316
0.004
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
276
0.004
277
0.002
269
0.001
267
0.003
216
0.001
218
0.001 2774
217
0.002
210
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020
67
0.001
0.004
208
0.001
197
0.001
201
0.001
200
0.001
199
0.002
153
0.001
150
0.002
142
0.001
147
64
0.005
59
0.001
60
0.001
57
0.003
62/1
0.003
168
0.004
101
0.005
94
0.002
95
0.001
0.001 '
27
Total
0.069 Ha .
.. ग्राम टिकरिया प.ह.नं. 59 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी प्र.क्र. 59 / अ-82 / 19-20 कुल रकबा 0.326 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन
हेतु रकबा
हे. में
173
0.034
187
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
198
0.010
0.034
185
191
0.006
0.025
197
0.020
198
0.020
199
0.012
204
0.017
214
0.018
215
0.011
225
0.008
223
0.036
164
0.009
163
0.005
187
0.004
188
0.008
197
0.003 199
0.001
214
0.002
201
0.003
215
0.001
216
0.003
218
0.001
213
0.006
153
0.002
154
0.002
156
0.003
157
0.002
138
0.001
96
0.012
89
0.005
Total
0.326 Ha .
भाग 1 ]
2775
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जुलाई 2020
28. ग्राम उमरिया प.ह.नं. 05 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 60 / अ-82 / 19-20 कुल रकबा 0.378 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन
हेतु रकबा
हे. में
25
0.002
24
0.006
35
0.006
36
0.013
21
0.004
38/1
0.008
38/2
0.009
48
0.011
46
0.014
47
0.004
85
0.018
87
0.011 110/1
0.025 109
0.007 110
0.003 103
0.009 103
0.003 111
0.007 113
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
38/1
0.001
36
0.001
37
0.004
33
0.009
28
0.004
29
0.004
30
0.008
30
0.002
198
0.001
56
0.003
55
0.001
57
0.002
201
0.002
199
0.004
239
0.002
240
0.002
246
0.002
244
0.001
0.018
208
0.003 209
0.006 210
0.003 211
0.012 215
0.003 216
0.005 214
0.004 225
0.007 232
0.004 245
0.001
87
0.004
86
0.005
69
0.003
68
0.001
65
0.003
64
0.002
61
0.004
140
0.006
139
0.002
A 2776
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020
149
0.004
162
0.006
161
0.001
160
0.003
157
0.002
176
0.006
177
03.001
293
0.001
87
0.002
90
0.001 11/13
0.001
103
0.002
111
0.005
110
0.010
116
0.016
103
0.004
99
0.001
93
0.001
99
0.001
Total
0.378 Ha.
2. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) ढीमरखेढ़ा जिला कटनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
कलेक्टर कटनी एवं पदेन उपसचिव म.प्र . शासन, के अधिसूचना क्र. 9965 /प्र.वा. दिनांक 17 अक्टूबर 2019 द्वारा प्राधिकृत मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सपना त्रिपाठी , सक्षम प्राधिकारी ( मा. उ . ) अनुविभागीय अधिकारी ( रा . ) .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल, एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
क्रमांक 113-82-19-20- खटगढ़ -5821
बैतूल, दिनांक 25 जून 2020
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची-1
तहसील नगर/ ग्राम
जिला
का सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जन
रकबा हे० में
4
3
2
1
0.664 आठनेर खटगढ़
बैतूल (म०प्र०)
6
निरगुड़ मध्यम परियोजना के पहुंचमार्ग हेतु भूमि का अर्जन भाग 1 ]
2777
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020
अनुसूची 2
( प्रभावित धारको की सूची )
क्रमांक भूमिस्वामी कृषक का नाम 1
2
1 हुकुम पिता लक्ष्मण जाति कुन्बी नि० जावरा
शैलेन्द्र पिता दशरथ जाति किराड निवासी माण्डवी
2
3 चिन्धु, फन्दया पिता आनंदराव जाति कुन्बी निवासी जावरा
4 वमनराव पिता डोमा , सखु, सीता, कुसुम पिता डोमा, गया बेवा डोमा, सिन्धु बेवा पाण्डूरंग , दुर्गादास पिता पाण्डूरंग , संध्या, जयश्री पिता पाण्डूरंग जाति कुन्बी सा० देह
5 वच्छला बेवा नाथुराम, गणपतराव, मंगलमूर्ति पिता नाथुराम, ईमला, कमला, मंगला पिता नाथुराम जाति कुन्बी सा ० देह
6 नर्मदा पिता यादोराव, रामू पिता यादोराव , रेणुगा पतिा यादोराव , हरि पिता यादोराव , पार्वती बेवा शंकर, बुधराव , गुलाब , अशोक पिता शंकर, तारा , मीरा , पिता शंकर, कान्ता बेवा युवराज, उज्जवल पिता युवराज, कविता, सरिता, भावना, वन्दना, दिपिका पिता युवराज जाति कुन्बी सा० देह
क्रमांक 12 अ- 82-19-20-टिपनापुर -5822
खसरा नम्बर
अर्जित भूमि का रकबा है। मे
भूमि का कुल रकबा हे० में
4
5
3
0.068
0.745
59
2.128 0.049
62
0.175
2.553
57
0.114
2.023
56/2
0.129
2.023
56/3
0.129
56/4 2.363
0.664
11.835
बैतूल , दिनांक 25 जून 2020
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची-1
तहसील नगर / ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जन
का
रकबा हे० में
3
4
2
1
1.052
आठनेर टिपनापुर
बैतूल (म०प्र०)
6
निरगुड़ मध्यम परियोजना के पहुंचमार्ग हेतु भूमि का अर्जन
अनुसूची 2
( प्रभावित धारको की सूची )
भूमिस्वामी कृषक का नाम क्रमांक
2
1
1 विट्ठलराव पिता भैया जाति कुन्बी नि०जावरा
2 मारोती पिता गंगाराम जाति कुन्बी नि०जावरा
खसरा नम्बर
भूमिका कुल रकबा
अर्जित भूमि का रकबा
4
5
3
0.086
2.000
8
0.157
2.315
70 2778
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020
3 चिन्धी बेवा शेषराव जाति कुन्बी निवासी जावरा
4 खट्या पिता पुन्ज्या, मीरू पिता पुन्ज्या, काशी बेवा नत्थ्या, केशोराव, गुलाबराव पिता नत्थ्या जाति कुन्बी नि० जावरा
5 सुखदेव, जगन, निलेश, रमेश पिता घुस्या, सरू मुन्नी, गीता पिता धुस्या जाति कुन्बी निवासी जांवरा
6 ललिता जौजा जगन जाति कुन्बी निवासी जावरा
7 यशवन्तराव पिता नत्थ्या जाति कुन्बी निवासी जावरा
योग
0.132
1.943
71
0.061
2.339
72
0.242
5.492
76
0.060
1.740
73
0.060 74
1.619
0.254
4.702
75/1
22.150 1.052 (2) चूंकि निरंगुड़ मध्यम परियोजना के पहुंच मार्ग हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है ।
समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । (4)
क्रमांक 30 अ - 82-19-20-खरसाली-5819
चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची (2) में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमि का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:- अनुसूची-(1 )
जिला तहसील नगर/ ग्राम सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित रकबा
क्षेत्रफल (हे० में)
1
2
3
खरसाली बैतूल मुलताई
4
5
3.167
हरदौली जल आवर्धन योजना हेतु
अनुसूची-(2)
( प्रभावित धारको की सूची )
क्र. खातेदार का नाम
2
1
1 देवना बेवा चैतराम नंदकिशोर प्रेमलाल कृष्णा वल्द चैतराम ललिता कविता पिता चैतराम सा. हरदोली भूमि स्वामी
2 रामजी वल्द पन्ना पंवार सा.हरदोली भूमि स्वामी
3 घुड़िया वल्द पन्ना पंवार सा. हरदोली भूमि स्वामी
4 रामराव, भोजराव राजू दिलीप पिता गेदराव भागाबाई बेवा गेन्दरात जाति कुंबी सा. पारडसिंगा भूमि स्वामी
5 भीमराव उर्फ धुधराव, छोटु उर्फ रामू, भीमराव , श्यामराव व. आनंदराव , सरस्वती उर्फ गुम्फा, पंचफला पिता आनंदराव जाति कुंबी सा. देह भूमि रवामी
योग:-
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे.मे.)
कुल रकबा (हे.गे.)
3
4
5
250/1 0.760 0.380 250/2 0.760 0.760 250/3 0.807 0.807 251
1.457 0.650 252/2 2.430
0.020
0.963
239/2
0.550 05 7.177 3.167 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जुलाई 2020
2779 (2) चूंकि हरदौली जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है । (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मूलताई के न्यायालय में किया जा सकता है । (4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।.
क्रमांक 31 अ- 82-19-20- थावरिया-5814
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची-1
तहसील नगर/ ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जन का
रकबा हे० में
4
3
2
1
5.010
मुलताई थावरिया
बैतूल (म०प्र०)
6
हरदौली जल आवर्धन योजना हेतु
अनुसूची- 2
( प्रभावित धारको की सूची )
भूमिस्वामी कृषक का नाम क्रमांक
1
2
1 रामराव , धनराज , शंकर , जगदीश व ० महादेव, वच्छला , पुष्पा, सुमित्रा पिता महादेव, दशरथ, पिरम्या व ० सरवन , गेन्दु व० धनाराम, सालू बेवा पंजाबराव, राजु व० पंजाबराव, किरण पिता पंजाबराव सा० मुलताई
2 रामराव , धनराज, शंकर, जगदीश व० महादेव, वच्छला, पुष्पा, सुमित्रा पिता महादेव, दशरथ , पिरम्या व० सरवन, गेन्दु व० धनाराम, सालू बेवा पंजाबराव , राजु व० पंजाबराव, किरण. पिता पंजाबराव सा० मुलताई
योग
खसरा नम्बर
भूमि का कुल रकबा हे० में
अर्जित भूमि का रकबा है० मे
3
4
5
3.180
10.107
191/1
1.830
2.622
186/2
5.010
11.937
(2) चूंकि हरदौली जलाशय योजना के बांध हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है । (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है । (4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 2780
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जुलाई 2020
[भाग 1 क्रमांक 32 अ- 82-19-20- हरदौली-5817
चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की, कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची- (2) में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमि का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची-(1)
जिला तहसील नगर / ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित रकबा
क्षेत्रफल (हे० में)
1
2
3
4
5
हरदौली
7.023
बैतूल मुलताई
हरदौली जल आवर्धन योजना हेतु
अनुसूची-(2)
( प्रभावित धारको की सूची )
क्र.
खातेदार का नाम
खसरा नं.
कुल रकबा (हे.मे. )
अर्जित रकबा (हे.मे.) 1
2
3
4
5 1
3 3.666 1.450
5 0.364 0.364 गेंद्या प्यारेलाल प्रेमलाल छोटेलाल सुंदरलाल व. कूपरचंद हीरा बेवा कूपरचंद नरबदी बेवा फूलचंद रामरती ना.बा.पिता बैजू वली मां नान्ही मेहरा भूमि पारडसिंगा
4/1 0.144 0.144 2 सीताराम राजेश वल्द बीरबल जगोती बेवा बीरबल रामा वल्द झुम्मकलाल इमला पिता जगन्नाथ लक्ष्मी बेवा जगन्नाथ लक्ष्मण वल्द गेंदलाल रखिया बेवा गेंदलाल जिन्दालाल वल्द महपत भावजी वल्द महकू लडको बेवा महपत कुंबी
3
7 0.324 0.324 चैतराम वल्द शिवजी सरोपी बेवा शिवजी रमेश श्यामराव वल्द रोडक्या अजाबराव वल्द कैला कुंबी
8 3.230 1.450 4
1.424 1.424 गबा लंगड़ा बाबू वल्द बाज्या श्यामा गजी व. बाज्या 24 श्यामा वल्द सूखा सोनी बेवा सूखा सा .पारडसिंगा
5
0.713 0.713 मंसाराम, हंसु, दर्शन वल्द छितरू रमोसी, रामोती पिता 29 छितरू लंकी बेवा छितरू , सुखदेव, सहादेव , महादेव वल्द ओझा, फुलवंती , भागवंती पिता ओझा, जैना बेवा ओझा जाति गायकी सा. देह भूमि स्वामि
0.160
36/2 1.102
6 पूर्णा बे. ढेपल्या , भादु व ढेपल्या भागा सावल नान्ही पिता ढेपल्या
7
38 1.518 0.670 ढुल्या व साजू रेसुल तुलस कौशुल पिता साजू
8 खिमिया पति हीराजी चैती बेवा सावन्या
39/1 0.324 0.324
योग :-
10 12.809 7.023 भाग 1 ]
2781
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020
(2) चूंकि हरदौली जलाशय योजना के बांध , हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मूलताई के न्यायालय में किया जा सकता है ।
(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
क्रमांक 33 अ- 82-19-20-चैनपुर-5812
चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अधुसूची- (2) में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमि का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:- अनुसूची-(1)
जिला तहसील नगर/ ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित रकबा
क्षेत्रफल (हे० में)
1
2
3
5
4 4.766
बैतूल मुलताई चैनपुर
हरदौली जल आवर्धन योजना हेतु
अनुसूची-(2)
( प्रभावित धारको की सूची )
क्र
खातेदार का नाम
खसरा नं. कुल रकबा (हे.मे.)
अर्जित रकबा (हे.मे.)
2
3
4
5 1
252
0.304
0.304
घुडल्या व. सहादेव भिला बे. सहादेव भूरो सया चिन्धी पि. सहादेव कुन्बी सा. पारडसिंगा
:
253
1.047
0.080
270
0.648 0.648
271
0.214 0.060
274
0.308 0.308
278
0.684 0.684
280
2.189 2.189 2 । संतोषराव रूपराव वामनराव व गुलाबराव चिन्धीबाई जैनूबाई पिता गुलाबराव जाति कुन्बी सा. देह
3
281
0.801 0.801 इठोबा व. बाल्या गुलाबराव व. शिवराम येनु जिज्या करूणा मैना पिता लुगा सा. पारडसिंगा भूमिस्वामी जमा 0.44
योग:-
5.887 4.766 (2) चूंकि हरदौली जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मूलताई के न्यायालय में किया जा सकता है । 2
(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश सिंह , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
2782
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 17 जुलाई 2020
क्र. एफ- 2-3-2020 - सात- शा. 7.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 66 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , उक्त संहिता के उपबंधों के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( भू- सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख ) नियम, 2020 के नियम 16 , 17 , 18 , 20 तथा 21 के अधीन जिला सर्वेक्षण अधिकारी की शक्तियाँ , समस्त सहायक सर्वेक्षण अधिकारी में , आयुक्त भू- अभिलेख, मध्यप्रदेश द्वारा भू- सर्वेक्षण के अधीन अधिसूचित क्षेत्रों में, अपनी-अपनी अधिकारिता में निहित करती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीकान्त पाण्डेय , अपर सचिव.
भोपाल , दिनांक 17 जुलाई 2020
क्र. एफ- 2-3-2020- सात- शा.7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2-3-2020- सात- शा .7, दिनांक 17 जुलाई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकान्त पाण्डेय , अपर सचिव.
Bhopal , the 17th July 2020
No. F. 2-3-2020- VII - Sec .- 7 . In exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of Section 66 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959) , the State Government, hereby, invests the powers of district Survey Officer under rule 16 , 17, 18 , 20 and 21 of the Madhya Pradesh Bhu - Rajasva Sanhita ( Bhu - Sarvekshan Tatha Bhu - Abhilekh ) Niyam , 2020 made under the provisions of the said Code in all Assistant Survey Officers in the areas notified by the Commissioner , Land Records , Madhya Pradesh under land Survey within their respective jurisdiction .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SRIKANT PANDEY , Addl . Secy .
2783
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 30 जून 2020
क्र. C - 1545-दो- 2-32-2018.-श्री दीपेश तिवारी , रजिस्ट्रार, (J - II) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 15 से 19 जून 2020 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
करने के कारण वर्ष 2017 से वर्ष 2019 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस- ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री दीपेश तिवारी , रजिस्ट्रार ( J - II) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
क्र. A- 1301-दो-2-80-2017.-श्री जी. पी. अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 12 से 13 मार्च 2020 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अवकाश से लौटने पर श्री जी. पी. अग्रवाल , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपेश तिवारी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( J - II ) के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 8 जुलाई 2020
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. पी . अग्रवाल , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर , दिनांक 17 जून 2020 क्र. A- 1576-चार-8-42-77- भाग- सोलह.- श्री डी.आर.एस. सिंगरौल, डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 06 से 10 जुलाई 2020 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 जुलाई 2020 के तथा पश्चात् में दिनांक 11 एवं 12 जुलाई 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री डी. आर. एस. सिंगरौल, डिप्टी रंजिस्ट्रार (एम) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
क्र. D- 2257-दो-2-35-2015.- श्री अमरनाथ , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. क्र. D- 2264-दो - 2-53-2014.- श्री के. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर को दिनांक 20 से 30 अप्रैल 2020 तक, ग्यारह दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. आर.एस. सिंगरौल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
जबलपुर, दिनांक 25 जून 2020
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 12 जून 2020
क्र. A- 1299- दो -2-21-2019.- श्री लखनलाल गर्ग , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , मंदसौर को दिनांक 21 से 25 दिसम्बर 2019 तक के अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग
क्र. D- 2363- दो-2-17-2015.- श्री बी. आर. पाटिल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़ , मण्डलेश्वर को दिनांक 6 से 9 जुलाई 2020 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 जुलाई 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 जुलाई 2020
अवकाश से लौटने पर श्री बी. आर. पाटिल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर को पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. आर. पाटिल , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D - 2365-दो - 2-45-18.- श्री संजय शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस -ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3440-इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 7 दिसम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 30 जून 2020 तक, 08 माह की अवधि के लिए 09 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
जबलपुर, दिनांक 3 जुलाई 2020
क्र. B - 2278-दो- 2-36-2018.- श्रीमती अनुराधा शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह को दिनांक 29 जून से 2 जुलाई 2020 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 28 जून 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती अनुराधा शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अनुराधा शुक्ला, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. B - 2281-दो-2-21-2019 .-श्री लखनलाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , मंदसौर को दिनांक 8 से 19 जून 2020 तक, बारह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के पूर्व के अनुक्रम में दिनांक 1 से 7 जून 2020 तक, सात दिन का तथा अवकाश के पश्चात् के अनुक्रम में दिनांक 20 से 24 जून 2020 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री लखनलाल गर्ग , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री लखनलाल गर्ग , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते. जबलपुर, दिनांक 7 जुलाई 2020
क्र. D - 2552-दो-2-49-2013.- श्री कृष्णकांत शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को दिनांक 8 से 17 जुलाई 2020 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 जुलाई 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री कृष्णकांत शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्णकांत शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D- 2554-दो- 3-420-80- भाग-सोलह - श्री संजय शुक्ला, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195- इक्कीस- ब ( एक) -2018, दिनांक 31 मार्च 2018 , समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस- ब ( एक) -2018 , दिनांक 19 सितम्बर 2018 , समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03 - इक्कीस - ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-6-1-2018-नियम- चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री शुक्ला को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2020 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
1. अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश 217 083 योग : 300 दिवस 2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-
(i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान= 217 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन .
(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता अर्द्धवेतनिक अवकाश = के एवज में नगद भुगतान. 30 X 83 माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार