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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 30]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 जुलाई 2020- श्रावण 2, शक 1942
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- (क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2020
क्र. ई - 1-97-2020-5- एक. श्री रवीन्द्र सिंह, भाप्रसे (2004 ) , नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश , भोपाल तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश ( अतिरिक्त प्रभार ) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से सचिव, मध्यप्रदेश शासन पदस्थ किया जाता है.
(2) श्री फैज अहमद किदवई, भाप्रसे ( 1996 ) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , पर्यटन विभाग तथा वि.क.अ. - सह- आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश , भोपाल तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा मध्यप्रदेश का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. गोपाल रेड्डी, मुख्य सचिव.
2785
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020.
2786
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
भोपाल , दिनांक 26 मार्च 2020
क्र. ई - 1-89-2020-5- एक. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18 मार्च 2020 जिसके द्वारा श्री संदीप कुमार माकिन, भाप्रसे (2010) , आयुक्त, नगरपालिक निगम, ग्वालियर की पदस्थापना संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, भोपाल के पद पर की गई है, को एतद्वारा निरस्त किया जाता है एवं पुनः उन्हें आयुक्त, नगर पालिक निगम , ग्वालियर के पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है.
(2) उक्त समसंख्यक आदेश द्वारा श्री हर्ष दीक्षित, भाप्रसे ( 2013 ) , अपर कलेक्टर, जिला जबलपुर की पदस्थापना आयुक्त, नगरपालिक निगम , ग्वालियर के पद पर की गई है , को एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
भोपाल , दिनांक 28 मार्च 2020
क्र. ई - 1-100-2020-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है: -
तालिका
क्र.
नवीन पदस्थापना अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना
(2)
(3)
(1)
सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
1 श्री लोकेश कुमार जाटव ( 2004 ) , कलेक्टर, जिला इन्दौर.
कलेक्टर, जिला इन्दौर 2 श्री मनीष सिंह (2009) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल.
भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2020
क्र. ई - 1-101--2020-5- एक. श्री मनीष रस्तोगी , भाप्रसे (1994) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश पदस्थ करते हुए उन्हें प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगकी विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2020
क्र. ई- 1-92-2020-5- एक.- श्री ए. पी. श्रीवास्तव, भाप्रसे (1984) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल पदस्थ किया जाता है.
क्र. ई- 1-104-2020-5- एक. डॉ. अशोक कुमार भार्गव , भाप्रसे (2001 ) , कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कमिश्नर, शहडोल संभाग , शहडोल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2020
क्र. ई- 5-839 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्रीमती रेनू पंत, भाप्रसे, विकअ- सह- सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग , भोपाल को दिनांक 26 फरवरी से 8 अप्रैल 2020 तक, तैंतालीस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में श्रीमती रेनू पंत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
भोपाल, दिनांक 4 मई 2020
क्र. ई- 1-134-2020-5-एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
नवीन पदस्थापना क्र. अधिकारी का नाम, बैच एवं
वर्तमान पदस्थापना
(2)
(1)
(3)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन.
1 श्री शशांक मिश्रा ( 2007 ) , कलेक्टर, जिला उज्जैन.
2787 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
(3)
(1).
(2)
कलेक्टर, जिला उज्जैन.
सह- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश के पद पर पदस्थ किया जाता है तथा उन्हें पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग ( केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए ) घोषित किया जाता है.
2 श्री आशीष सिंह (2010 ) , आयुक्त, नगरपालिक निगम, इन्दौर.
आयुक्त, नगरपालिक निगम, इन्दौर.
3 सुश्री प्रतिभा पाल (2012 ) , कलेक्टर , जिला श्योपुर.
भोपाल, दिनांक 6 मई 2020
(2 ) उपरोक्तानुसार श्रीमती वीरा राणा द्वारा वि.क.अ. - सह- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन ) नियमावली, 2016 के नियमों के अंतर्गत वि.क.अ.- सह- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित अध्यक्ष , राजस्व मण्डल के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.
क्र. ई - 1-136-2020-5- एक.- श्री विवेक कुमार, भाप्रसे (2017) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , शुजालपुर, जिला शाजापुर को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , कुक्षी, जिला धार पदस्थ किया जाता है .
भोपाल , दिनांक 8 मई 2020
(3) उपरोक्तानुसार श्रीमती वीरा राणा द्वारा वि.क.अ. - सह- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अरूण तोमर , भाप्रसे ( 2002 ) , अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए) तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
क्र. ई- 1-99-2020-5- एक. श्रीमती वीरा राणा, भाप्रसे ( 1988 ) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खेल एवं युवा कल्याण विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से वि.क.अ.-
भोपाल, दिनांक 9 मई 2020
क्र. ई- 1-137-2020-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
नवीन पदस्थापना
क्र.
अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4)
(3)
(1)
1
अध्यक्ष राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
(2) श्री एम. गोपाल रेड्डी ( 1985 ) , पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत.
2 श्री आई.सी.पी. केशरी ( 1988 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग एवं वि.क.अ. - सह- आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) .
उपाध्यक्ष , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग एवं प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड एवं वि.क.अ. - सह- सदस्य ( पुनर्वास ) , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल तथा वि.क.अ. सह- आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग एवं वि.क.अ. सह - आयुक्त पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड ( अतिरिक्त प्रभार ) .
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
(2)
(3)
(4) (1)
3
अध्यक्ष , राजस्व मंडल
अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग तथा योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं विशेष आयुक्त ( समन्वय ) , मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली ( अतिरिक्त प्रभार) .
श्री अनुराग जैन ( 1989 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग तथा विशेष आयुक्त (समन्वय ) , मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली ( अतिरिक्त प्रभार ) .
4
अध्यक्ष , राजस्व मंडल
अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग एवं प्रवासी भारतीय विभाग.
श्री मोहम्मद सुलेमान ( 1989 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग , प्रवासी भारतीय विभाग तथा योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) .
5
अध्यक्ष, राजस्व मंडल
अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन, विभाग एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश, शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ( मानव अधिकार प्रकोष्ठ) तथा विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ तथा अपर मुख्य सचिव ( समन्वय ) , मुख्य सचिव कार्यालय.
श्री विनोद कुमार ( 1989 ) , उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग एवं प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड एवं वि.क.अ. -सह- सदस्य ( पुनर्वास ) , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , भोपाल एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) .
6
अध्यक्ष , राजस्व मंडल
अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग.
श्री जे. एन. कांसोटिया ( 1989 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग.
7
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग.
डॉ. राजेश कुमार राजौरा ( 1990 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग.
8
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पर्यावरण विभाग एवं पर्यावरण आयुक्त तथा महानिदेशक, एप्को ( अतिरिक्त प्रभार ) .
श्री मलय श्रीवास्तव ( 1990) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग , पर्यावरण विभाग एवं पर्यावरण आयुक्त तथा महानिदेशक, एप्को ( अतिरिक्त प्रभार) .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
(2)
(3)
(1)
(4) 9
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग .
श्री पंकज राग ( 1990) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग तथा आयुक्त-सह- संचालक, स्वराज संस्थान एवं न्यासी सचिव, भारत भवन तथा आयुक्त- सह-संचालक, संस्कृति तथा पुरातत्व एवं संग्रहालय , मध्यप्रदेश भोपाल तथा वि.क.अ. , कार्यालय आवासीय आयुक्त, नई दिल्ली.
10
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग.
श्री अशोक शाह ( 1990 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग.
11
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग .
श्री मनोज गोविल ( 1991 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.
12
प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर.
श्री मनु श्रीवास्तव ( 1991 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा वि.क.अ. - सह- आयुक्त , नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा एवं आयुक्त, उद्योग, मध्यप्रदेश.
13 श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव ( 1992 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग.
14
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा वि.क.अ.-सह- आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा.
श्री संजय दुबे ( 1993 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, भोपाल.
15
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग.
श्री नीरज मंडलोई ( 1993 ), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज निगम एवं प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) .
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(2)
(3)
(4) (1)
16 श्री अनुपम राजन ( 1993) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग.
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) .
17
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा विभाग (अतिरिक्त प्रभार).
श्री संजय कुमार शुक्ला ( 1994 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम.
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , आदिम जाति कल्याण विभाग तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग.
18 डॉ. पल्लवी जैन गोविल ( 1994 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग.
19
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा वि.क.अ. सह- आयुक्त, उद्योग.
श्रीमती दीपाली रस्तोगी ( 1994 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग एवं तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग.
20 श्री शिवशेखर शुक्ला ( 1994 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग .
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग तथा आयुक्त- सह-संचालक, स्वराज संस्थान एवं न्यासी सचिव, भारत भवन तथा आयुक्त-सह-संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय, मध्यप्रदेश भोपाल.
21 श्री प्रतीक हजेला (AM: 1995) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग.
22
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग .
श्री डी. पी. आहूजा ( 1996 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग.
23
प्रमुख सचिव,
श्री नीतेश कुमार व्यास ( 1996 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर एवं पदेन प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग.
मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर ( अतिरिक्त प्रभार ) .
भाग 1 ]
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(2)
(3)
(1)
(4) 24
प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा वि. क. अ. -सह- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश एवं वि.क.अ. - सह- नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश एवं आयुक्त, खाद्य सुरक्षा मध्यप्रदेश ( अतिरिक्त प्रभार) .
श्री फैज अहमद किदवई ( 1996 ) , प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग तथा वि . क. अ. -सह- आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड तथा नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा मध्यप्रदेश तथा आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं. मध्यप्रदेश (अतिरिक्त प्रभार).
25 श्री अमित राठौर ( 1996 ) , वि.क.अ.- सह-पंजीयन, महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश भोपाल.
प्रमख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा वि. क. अ. -सह- आयुक्त-सह-संचालक, संस्थागत वित्त.
26 श्रीमती करलिन खोंगवार देशमुख ( 1996 ) , वि.क.अ.- सह- आयुक्त, गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल.
प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग तथा वि.क. अ.- सह- आयुक्त, गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार) .
27
सचिव,
श्री सुखवीर सिंह ( 1997 ) , आयुक्त-सह-सचंलाक, संस्थागत वित्त तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.
मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज निगम एवं पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश भोपाल.
(2) उपरोक्तानुसार श्री विनोद कुमार द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग एवं अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ( मानव अधिकार प्रकोष्ठ ) तथा विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ तथा अपर मुख्य सचिव ( समन्वय ) , मुख्य सचिव कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. के. सिंह, भाप्रसे ( 1985 ) , कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश , तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ( मानव अधिकार प्रकोष्ठ ) तथा विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ ( अतिरिक्त प्रभार) तथा अपर मुख्य सचिव ( समन्वय ) , मुख्य सचिव कार्यालय केवल अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग ( मानव अधिकार प्रकोष्ठ ) तथा विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ के अतिरिक्त प्रभार तथा अपर मुख्य सचिव ( समन्वय ) , मुख्य सचिव कार्यालय के प्रभार से मुक्त होंगे.
( 3) उपरोक्तानुसार श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री उमाकांत उमराव , भाप्रसे ( 1996 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग एवं उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग केवल प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
क्र. ई- 1-138-2020-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
क्र.
नवीन पदस्थापना
अधिकारी का नाम, बैच एवं
वर्तमान पदस्थापना
(2)
(3)
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4) (1)
1
संचालक, आर. सी. व्ही. पी . नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
श्रीमती सोनाली पोंक्षे, वायंगणकर ( 2000 ) , प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम, भोपाल.
सचिव, मध्यप्रदेश शासन , आयुष विभाग तथा आयुक्त-सह- संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) .
2 डॉ. एम. के. अग्रवाल ( 2000) , आयुक्त-सह- पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ ( अतिरिक्त प्रभार ) तथा सचिव , मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग तथा आयुक्त-सह- संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, मध्यप्रदेश , भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) .
आयुक्त,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण.
3 श्रीमती रेनू तिवारी (2000 ), कमिश्नर, चंबल संभाग, मुरैना.
4
सचिव, श्री पी . नरहरि ( 2001 ) ,
मध्यप्रदेश शासन
प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ , भोपाल तथा आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश ( अतिरिक्त प्रभार) .
आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास , मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम.
सदस्य,
राजस्व मण्डल , मध्यप्रदेश , ग्वालियर.
5 श्री राजेश बहुगुणा ( 2001 ) , आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश , ग्वालियर .
6 श्री मोहन लाल मीना (MT: 2001 ) विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , मध्यप्रदेश मंत्रालय.
प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल.
आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश , ग्वालियर.
7 श्री राजीव चन्द्र दुबे (2002 ) ; सचिव , मध्यप्रदेश शासन , जेल विभाग तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
(4) (1)
(2)
(3)
आयुक्त,
नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल.
8 श्री अजीत कुमार ( 2002 ) , संचालक, आर . सी. व्ही . पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश , भोपाल तथा सचिव , मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग.
कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल .
9 श्री नरेश पाल कुमार ( 2002 ) , आयुक्त, महिला एवं बाल विकास , मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, भोपाल.
10 श्री रविन्द्र कुमार मिश्रा (2002 ) , सचिव , मध्यप्रदेश शासन.
आयुक्त, रेशम, मध्यप्रदेश , भोपाल.
सचिव,
11 डॉ. श्रीनिवास शर्मा ( 2003 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग
12 श्री आशीष सक्सेना ( 2003 ) सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग.
आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ ( अतिरिक्त प्रभार).
सदस्य राजस्व मण्डल 13 श्री रवीन्द्र सिंह (2004) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
वि.क.अ. सह- सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग , भोपाल.
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम तथा आयुक्त, जनसंपर्क , मध्यप्रदेश ( अतिरिक्त प्रभार ) .
14 श्री सुदाम पी. खाड़े ( 2006 ) , संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश इन्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक निर्माण विभाग , (अतिरिक्त प्रभार) .
अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन 15 श्री श्रीमन शुक्ला ( 2007 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ तथा प्रबंध संचालक, कृषि उद्योग विकास निगम , भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) .
प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश इन्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) .
2794
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
(2)
(1)
(3)
संचालक, महिला एवं बाल विकास,
(4) अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
16 श्रीमती स्वाति मीणा नायक ( 2007 ) , मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल.
मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक , अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम, भोपाल.
अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा अतिरिक्त प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार) .
17 श्री स्वतंत्र कुमार सिंह (2007 ) , संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश , भोपाल तथा अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा अतिरिक्त प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार) .
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
18 श्री शशांक मिश्रा ( 2007 ) , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल.
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन , भोपाल.
19 श्रीमती छवि भारद्वाज ( 2008 ) , अपर आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश , भोपाल तथा उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार).
उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग.-
20 श्री कृष्ण गोपाल तिवारी ( 2008 ) , संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण .
प्रबंध संचालक,
उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन.
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल.
21 श्री विशेष गढ़पाले ( 2008 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी, लिमिटेड, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार) .
प्रबंध संचालक,
उप सचिव मध्यप्रदेश शासन.
मध्यप्रदेश जल निगम, भोपाल.
22 श्री तेजस्वी एस . नायक ( 2009 ) , अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास , भोपाल.
संचालक,
उपसचिव मध्यप्रदेश शासन .
23 डॉ. विजय कुमार जे . (2011 ) , संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण .
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) .
भाग 1 ]
2795
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
(2) श्री एम. बी. ओझा, भाप्रसे ( 2001 ) , कमिश्नर, ग्वालियर संभाग , ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कमिश्नर , चंबल संभाग , मुरैना का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
( 3 ) उपरोक्तानुसार श्री नरेश पाल कुमार द्वारा कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. अशोक कुमार भार्गव , भाप्रसे ( 2001 ) , कमिश्नर, रीवा संभाग , रीवा तथा कमिश्नर , शहडोल संभाग , शहडोल ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(4) उपरोक्तानुसार श्री रवीन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा आयुक्त, रेशम , मध्यप्रदेश , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राजीव शर्मा , भाप्रसे (2003 ) , आयुक्त, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम तथा आयुक्त, रेशम, मध्यप्रदेश, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल आयुक्त, रेशम, मध्यप्रदेश, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
( 5) उपरोक्तानुसार डॉ. विजय कुमार जे. द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री धनराजू एस . भाप्रसे , ( 2009 ) , संचालक, कौशल विकास , मध्यप्रदेश तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास निगम एवं संचालक रोजगार तथा संचालक, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(6) श्री आलोक कुमार सिंह ( 2008 ) , उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, प्रवासी भारतीय विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
भोपाल, दिनांक 11 मई 2020
क्र. ई. - 1-139-2020-5- एक. ( 1 ) राज्य शासन , एतद्वारा , श्री पुष्कर सिंह भावसे ( 1987 ) , अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ( विकास ) मुख्यालय, भोपाल की सेवाएं वन विभाग से लेते हुए उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से आयुक्त- सह - संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण , भोपाल के पद पर पदस्थ किया जाता है .
(2) श्री एम . कालीदुरई, भावसे ( 1996 ) , आयुक्त- सह- संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण की सेवाएं तत्काल प्रभाव से वन विभाग को लौटाई जाती हैं.
भोपाल, दिनांक 21 मई 2020
क्र. ई - 1-140-2020-5-एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
नवीन पदस्थापना
क्र. अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4)
(3) उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
(1) 1 (2) श्री ऋषि गर्ग ( 2013 ) , आयुक्त, नगरपालिक निगम, उज्जैन.
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
आयुक्त, नगरपालिक निगम, उज्जैन
2 श्री क्षितिज सिंघल (2014) अपर कलेक्टर, जिला उज्जैन 2796
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
भोपाल, दिनांक 23 मई 2020
क्र. ई - 1-145-2020-5- एक. श्री मोहन लाल मीना, भाप्रसे (MT: 2001) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग घोषित किया जाता है .
क्र. ई- 1-151-2020-5- एक.- डॉ. भरसट योगेश तुकाराम , भाप्रसे , (2017) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , मानपुर , जिला उमरिया को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , बड़नगर, जिला उज्जैन पदस्थ किया जाता है .
भोपाल, दिनांक 24 मई 2020
क्र. ई- 1-157-2020-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
नवीन पदस्थापना स.क्र. अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना
(1)
(2)
(3)
कलेक्टर, जिला सागर 1 श्री दीपक सिंह ( 2007 ) ,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , स्मार्ट सिटी परियोजना, भोपाल.
[ भाग 1 (1)
(2)
(3) 2 श्रीमती प्रीति मैथिल ( 2009 ) , कलेक्टर, जिला सागर.
उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग.
कलेक्टर, जिला उमरिया.
3 श्री संजीव श्रीवास्तव ( 2011 ) , उपसचिव, मुख्य सचिव कार्यालय.
4 श्री स्वरोचिष सोमवंशी ( 2012 ) , कलेक्टर, जिला उमरिया.
उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग.
भोपाल, दिनांक 30 मई 2020
क्र. ई- 1-125-2020-5- एक. - सुश्री सोनिया मीना, भाप्रसे (2013) , अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड तथा उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , पर्यटन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, उपायुक्त, मध्यप्रदेश पर्यटन का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
क्र. ई - 1-161-2020-5- एक. श्री मनोज गोविल , भाप्रसे (1991 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, वित्त एवं योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
भोपाल, दिनांक 1 जून 2020
क्र. ई - 1-153-2020-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारी को मुख्य सचिव वेतनमान रुपये 2,25,000/- निश्चित वेतन ( पे - मैट्रिक्स -17 ) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
क्र. अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना
मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नति
पर पदस्थापना
(2)
(1)
1
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है .
(3)
(4) अध्यक्ष राजस्व मंडल
अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन
श्रम विभाग
डॉ. राजेश कुमार राजौरा ( 1990 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग.
भाग 1 ]
क्र. ई - 1-163-2020-5- एक. श्री के. के. सिंह, भाप्रसे ( 1985 ) , कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अध्यक्ष , प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड , मध्यप्रदेश, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
क्र. ई- 5-465- आयएएस लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री प्रेमचंद मीना, आयएएस . , संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान , भोपाल को दिनांक 15 से 18 जून 2020 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रेमचंद मीना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री प्रेमचंद मीना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो. उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रेमचंद मीना अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. -5-826- आयएएस लीव-5- एक ( 1 ) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयएएस. , अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग तथा प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश को दिनांक 26 मई से 6 जून 2020 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ 24, 25 मई 2020 एवं दिनांक 7 जून 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि की अवकाश अवधि में श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल, भाप्रसे, सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग तथा नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री , भोपाल तथा आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख राजस्व आयुक्त मध्यप्रदेश का प्रभार सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्रीमती जी. व्ही . रश्मि द्वारा अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग तथा प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल, भाप्रसे, सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री , भोपाल तथा आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जी. व्ही. रश्मि अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
2797
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
भोपाल, दिनांक 2 जून 2020
क्र. ई- 1-145-2020-5- एक. श्री मोहन लाल मीना, भाप्रसे (MT: 2001 ) प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड भोपाल तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को केवल पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के प्रभार से मुक्त किया जाता है .
भोपाल, दिनांक 3 जून 2020
क्र. ई- 1-161-2020-5- एक. श्री ओ. पी. श्रीवास्तव , भाप्रसे (2007) , अपर सचिव, मुख्य मंत्री तथा संचालक, जनसंपर्क ( अतिरिक्त प्रभार) को केवल संचालक, जनसंपर्क के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है.
क्र. ई- 1-167-2020-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
अधिकारी का नाम , बैच एवं नवीन पदस्थापना स.क्र.
वर्तमान पदस्थापना
(3) (1)
(2)
1 श्री जनक कुमार जैन ( 2001 ) , कमिश्नर, सागर संभाग सागर.
सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.
सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
2 श्री अजय सिंह गंगवार (2004 ) , कमिश्नर, सागर संभाग, सागर .
भोपाल , दिनांक 4 जून 2020
क्र. ई- 1-158-2020-5- एक. सुश्री प्रतिभा पाल, भाप्रसे ( 2012 ) , आयुक्त, नगरपालिक निगम, इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, इन्दौर का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
क्र. ई - 1-170-2020-5- एक. श्री कवीन्द्र कियावत, भाप्रसे (2000 ) , कमिश्नर, भोपाल संभाग , भोपाल को राज्य सभा द्विवार्षिक निर्वाचन दिनांक 19 जून 2020 को संपन्न होने वाले मतदान एवं मतगणना में कोविड -19 के दिशा- निर्देशों के पालन हेतु समुचित कार्यवाही के लिए नामांकित किया जाता है .
2798
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
भोपाल, दिनांक 5 जून 2020
क्र. ई- 1-167-2020-5- एक.- श्री अजय सिंह गंगवार, भाप्रसे (2004 ) , सचिव , मध्यप्रदेश शासन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.
क्र. ई- 1-172-2020-5- एक. श्री दिनेश जैन, भाप्रसे ( 2011 ) , सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर तथा अपर कलेक्टर जिला इन्दौर ( अतिरिक्त प्रभार ) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से कलेक्टर, जिला शाजापुर पदस्थ किया जाता है .
क्र. ई- 1-452-2020-5- एक. श्री पंकज राग, भाप्रसे ( 1990 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , संसदीय कार्य विभाग तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, विशेष आयुक्त ( समन्वय ) , मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
भोपाल, दिनांक 6 जून 2020
क्र. ई- 1-169-2020-5- एक. श्री ऋषि गर्ग, भाप्रसे ( 2013 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से कार्यकारी संचालक, औद्योगिक विकास निगम, भोपाल पदस्थ किया जाता है .
(2) उपरोक्तानुसार श्री ऋषि गर्ग द्वारा कार्यकारी संचालक, औद्योगिक विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली, 2016 के नियमों के अन्तर्गत कार्यकारी संचालक, औद्योगिक विकास निगम , भोपाल के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.
क्र. ई- 1-173-2020-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
नवीन पदस्थापना स.क्र. अधिकारी का नाम , बैच एवं वर्तमान पदस्थापना
(1)
(2)
(3) 1 श्री आकाश त्रिपाठी ( 1998 ) ,
कमिश्नर,
इन्दौर संभाग , इंदौर.
प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जबलपुर तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग.
कमिश्नर, इन्दौर संभाग इन्दौर.
2 डॉ. पवन कुमार शर्मा ( 1999 ) , आयुक्त (फील्ड) , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ,
इन्दौर.
(2) उपरोक्तानुसार श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नीतेश कुमार व्यास , भाप्रसे ( 1996 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा प्रशासक , राजधानी परियोजना प्रशासन एवं प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड , जबलपुर ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
क्र. ई- 1-174-2020-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से , पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
क्र.
नवीन पदस्थापना
अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है. (4)
(3)
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन
(1) 1 (2) डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय ( 2007 ) , कलेक्टर, जिला देवास.
कलेक्टर, जिला धार
2 श्री आलोक कुमार सिंह (2008 ) , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा प्रवासी भारतीय विभाग तथा प्रबंध संचालक, कृषि उद्योग विकास निगम (अतिरिक्त प्रभार) .
2799 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
(1)
(2)
(3)
(4)
कलेक्टर, जिला रीवा
3 श्री इलैयाराजा टी. ( 2009 ) , संचालक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम तथा संचालक, विमानन (अतिरिक्त प्रभार) .
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
श्री श्रीकान्त बनोठ ( 2009 ) , कलेक्टर, जिला धार . 4
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
5 श्री जगदीश चन्द्र जटिया ( 2009 ) , कलेक्टर, जिला मण्डला.
कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर
6 श्री वेदप्रकाश ( 2009 ) , संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास तथा उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार) .
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
7 श्री दीपक कुमार सक्सेना ( 2010 ) , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर.
कलेक्टर, जिला मण्डला
8 श्री अनिल कुमार खरे ( 2010 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक निर्माण विभाग.
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
9 श्री बसंत कुर्रे (2010 ) कलेक्टर, जिला रीवा.
10
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
आयुक्त नगर पालिक निगम, भोपाल
श्री वी. एस. चौधरी कोलसानी ( 2011 ) , कलेक्टर , जिला सिंगरौली.
11
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
श्री बी. विजय दत्ता ( 2011 ) , आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल .
कलेक्टर, जिला देवास
12 श्री चन्द्रमौली शुक्ला ( 2011 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग एवं वि.क.अ. विशेष परियोजनाएं.
13
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
श्री संजय कुमार ( 2011 ) , कलेक्टर, जिला आगर-मालवा.
14
कलेक्टर, जिला सिंगरौली
श्री राजीव रंजन मीना ( 2012 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम, भोपाल तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग.
15
कलेक्टर, जिला आगर- मालवा
श्री अवधेश शर्मा ( 2012 ) , उपसचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय.
2800
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
भोपाल, दिनांक 8 जून 2020
क्र. ई. - 5-465- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री प्रेमचंद मीना, आयएएस. , संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान भोपाल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1 जून 2020 द्वारा दिनांक 15 से 18 जून 2020 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 9 से 12 जून 2020 तक, चार दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 1 जून 2020 की बांकी कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
भोपाल , दिनांक 10 जून 2020
क्र. ई- 1-175-2020-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
नवीन पदस्थापना
क्र.
अधिकारी का नाम , बैच एवं वर्तमान पदस्थापना
(1)
(2)
1 श्री आशीष कुमार ( 2009 ) , आयुक्त, नगरपालिक निगम , जबलपुर.
2
खाना (3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है. (4)
(3) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग .
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
आयुक्त, नगरपालिक निगम, जबलपुर
श्री अनूप कुमार सिंह ( 2013) , अपर कलेक्टर, जिला ग्वालियर .
3 श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा ( 2014 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, सीहोर.
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , स्मार्ट सिटी, भोपाल.
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
अपर कलेक्टर, जिला उज्जैन
4 श्री अवि प्रसाद (2014) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, रायसेन.
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
आयुक्त, नगरपालिक निगम , रीवा
5 श्री मृणाल मीना ( 2015 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, राजगढ़.
6
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
अपर कलेक्टर , जिला शहडोल
श्री अर्पित वर्मा (2015 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , रीवा एवं आयुक्त, नगरपालिक निगम, रीवा. (अतिरिक्त प्रभार ) .
7
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
अपर कलेक्टर, जिला ग्वालियर
श्री आशीष तिवारी ( 2016) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , कोलारस , जिला शिवपुरी.
8 श्री आशीष सांगवान ( 2016 ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , बैरसिया, जिला भोपाल.
अपर कलेक्टर, जिला राजगढ़ (कनिष्ठ वेतनमान).
2801 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
(2)
(1)
(3)
(4) 9
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, झाबुआ.
श्री सिद्धार्थ जैन ( 2016 ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) . नरसिंहगढ़ , जिला राजगढ़.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, रीवा.
10 श्री स्वप्निल जी. वानखड़े (2016 ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , राजनगर, जिला छतरपुर.
11
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , खरगौन.
श्री गौरव बैनल (2016 ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , महिदपुर, जिला उज्जैन.
12
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, शाजापुर.
सुश्री मिशा सिंह (2016 ) , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , रायसेन, जिला रायसेन.
(2) अवकाशकाल में श्री रवीन्द्र सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र. ई- 1-176-2020-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
( 3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवीन्द्र सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
तालिका
भोपाल, दिनांक 11 जून 2020 क्र.
नवीन पदस्थापना
अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना
(2)
(1)
(3)
1 डॉ. अशोक कुमार भार्गव ( 2001 ) , कमिश्नर, रीवा संभाग , रीवा.
क्र. ई- 5-816 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री संजीव सिंह , आयएएस. , संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास , मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 31 अगस्त से 11 सितम्बर 2020 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 30 अगस्त 2020 एवं दिनांक 12, 13 सितम्बर 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास , मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा.
( 3) अवकाशकाल में श्री संजीव सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
2 श्री राजेश कुमार जैन (2004 ), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग (अतिरिक्त प्रभार) .
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 12 जून 2020 क्र. ई. - 5-951 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री रवीन्द्र सिंह, आयएएस . , तत्कालीन सचिव, ( सामान्य प्रशासन विभाग पूल ) वर्तमान में विकअ- सह-सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग , भोपाल को दिनांक 11 से 23 मई 2020 तक, तेरह दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24, 25 मई 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
क्र. ई - 1-171-2020-5- एक.- श्री वीरेन्द्र कुमार, भाप्रसे (2011 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , ग्वालियर विकास प्राधिकरण, ग्वालियर को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से सचिव, राजस्व मण्डल , मध्यप्रदेश, ग्वालियर पदस्थ किया जाता है.
2802
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ -साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, महानिदेशक, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
क्र. ई - 1-178-2020-5- एक. श्री मनीष रस्तोगी , भाप्रसे (1994) , प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री , मध्यप्रदेश तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग एवं राहत आयुक्त तथा पुनर्वास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन
क्र. ई - 1-179-2020-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
क्र.
नवीन पदस्थापना
अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है .
(2)
(1)
(3)
(4) 1
अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग.
डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय (2007 ) , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन .
2
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
प्रबंध संचालक, कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल.
श्री श्रीकान्त बनोठ ( 2009 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
3
उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग.
श्री जगदीश चन्द्र जटिया ( 2009 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन .
4
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम तथा संचालक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम.
श्री भास्कर लक्षकार ( 2010) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग .
5
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग.
श्री छोटे सिंह ( 2010 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम , भोपाल.
6 श्री दीपक कुमार सक्सेना ( 2010 ) , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन .
7 श्री बसंत कुर्रे ( 2010 ) , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन.
संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास तथा उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार) .
8
अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
श्री चन्द्रशेखर वालिम्बे, ( 2010 ) , सचिव, भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा ) , भोपाल .
9
उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग.
श्री बी. विजय दत्ता ( 2011 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन .
10 श्री गिरिश शर्मा ( 2011 ) ,
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान , भोपाल.
प्रमुख सलाहकार, नगरीय प्रशासन, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन
एवं नीति विश्लेषण संस्थान , भोपाल .
2803 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
भोपाल, दिनांक 14 जून 2020
भोपाल , दिनांक 16 जून 2020 क्र. ई - 1-185-2020-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
क्र.
नवीन पदस्थापना
अधिकारी का नाम , बैच एवं वर्तमान पदस्थापना
(2)
(3)
(1)
क्र. ई - 1-183-2020-5- एक. श्री रिपुदमन सिंह भदौरिया, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग के दिनांक 15 से 19 जून 2020 तक अर्जित अवकाश एवं दिनांक 12 जून 2020 ( अपराह्न ) से दिनांक 21 जून 2020 तक मुख्यालय अवकाश पर रहने के फलस्वरूप अवकाश की उक्त अवधि में श्री नंदकुमारम्, भाप्रसे (2008 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम,, भोपाल तथा कार्यपालक संचालक , राज्य लोक सेवा अभिकरण एवं मिशन संचालक , समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन (अ.प्र. ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
कलेक्टर, जिला मण्डला.
1 श्रीमती हर्षिका सिंह (2012 ) , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़.
भोपाल, दिनांक 17 जून 2020
कलेक्टर, जिला टीकमगढ़.
2 श्री सुभाष कुमार द्विवेदी ( 2012 ) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग .
क्र. ई- 1-150-2020-5- एक. श्री धरणेन्द्र कुमार जैन , भाप्रसे (2012) उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश के पद पर पदस्थ किया जाता है तथा उन्हें पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग ( केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए ) घोषित किया जाता है .
( 2) इस विभाग के आदेश क्रमांक ई -1-174-2020-5 - एक, दिनांक 6 जून 2020 की तालिका के अनुक्रमांक 8 पर अंकित श्री अनिल कुमार खरे , भाप्रसे. ( 2010 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से कलेक्टर, जिला मण्डला के पद पर किए गए स्थानांतरण को एतद्वारा निरस्त किया जाता है . श्री अनिल कुमार खरे पूर्ववत् उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के पद पर पदस्थ रहेंगे .
भोपाल, दिनांक 15 जून 2020
क्र. ई - 1-186-2020-5- एक.-डॉ. संजय गोयल (2003 ) को विदेश प्रशिक्षण से लौटने पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश पदस्थ करते हुए नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन एवं आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
क्र. ई - 1-175-2020-5- एक. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10 जून 2020 की तालिका के अनुक्रमांक 3 पर अंकित श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा , भाप्रसे ( 2014 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, सीहोर के अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से मुख्य कार्यपालन अधिकारी , स्मार्ट सिटी, भोपाल के पद पर किए गए स्थानांतरण को एतद्वारा संशोधित करते हुए, उन्हें अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , डिण्डोरी के पद पर पदस्थ किया जाता है .
( 2) श्रीमती अंजू अरूण कुमार , भाप्रसे ( 2017 ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , आष्टा, जिला सीहोर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व ) , शहपुरा , जिला डिण्डोरी के पद पर पदस्थ किया जाता है .
( 2 ) उपरोक्तानुसार डॉ. संजय गोयल द्वारा आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश ( अतिरिक्त प्रभार ) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री फैज अहमद किदवई , भाप्रसे ( 1996 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा वि.क.अ.- सह- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश एवं वि.क.अ. - सह-नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा , मध्यप्रदेश ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल वि.क.अ. सह- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश एवं वि.क.अ. सह- नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
क्र. ई - 1-188-2020-5- एक. डॉ. सोनावणे सौरभ संजय, भाप्रसे (2017) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , जतारा , जिला टीकमगढ़ को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) , सागर जिला सागर के पद पर पदस्थ किया जाता है.
2804
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जुलाई 2020
भोपाल , दिनांक 18 जून 2020
क्र. ई- 1-190-2020-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
नवीन पदस्थापना
क्र. अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (1)
(2)
(3)
(4)
कलेक्टर , जिला भोपाल
1 श्री अविनाश लवानिया ( 2009 ) , संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार).
उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन 2 श्री तरूण कुमार पिथौड़े ( 2009 ) , कलेक्टर, जिला भोपाल.
संचालक, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण , मध्यप्रदेश , भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार) .
भोपाल , दिनांक 20 जून 2020
क्र. ई- 1-191-2020-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
नवीन पदस्थापना
क्र. अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना
(1)
(2)
(3)
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4) 1
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बड़वानी.
श्री सोमेश मिश्रा ( 2013 ), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा विभाग.
उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , स्मार्ट सिटी, भोपाल.
2 श्री आदित्य सिंह ( 2014 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, होशंगाबाद.
भाग 1 ]
2805
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
क्र. ई- 1-192-2020-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
क्र.
नवीन पदस्थापना अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना
(1)
(2)
(3) 1 श्री राधेश्याम जुलानिया ( 1985 ) , पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत.
अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश , भोपाल .
(2)
(1)
(3) 2 श्रीमती सलीना सिंह ( 1986 ) , अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल.
अध्यक्ष, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश , भोपाल.
( 2) उपरोक्तानुसार श्रीमती सलीना सिंह द्वारा अध्यक्ष , प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड , मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. के. सिंह, भाप्रसे ( 1985 ) , कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा अध्यक्ष, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार ) केवल अध्यक्ष , प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड , मध्यप्रदेश, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
क्र. ई - 1-193-2020-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
नवीन पदस्थापना
क्र. अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना
(2)
(3)
(1) 1 श्रीमती सूफिया फारूकी वली ( 2009 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल.
2 श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ( 2012 ) , अपर कलेक्टर, जिला देवास.
खाना (3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4)
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
संचालक, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग.
(2 ) उपरोक्तानुसार श्रीमती सूफिया फारूकी वली, द्वारा संचालक, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री धनराजू एस. , भाप्रसे ( 2009 ) , संचालक, कौशल विकास , मध्यप्रदेश तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन एवं संचालक, रोजगार तथा संचालक, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड , भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल संचालक, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
2806
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
भोपाल, दिनांक 29 जून 2020
क्र. ई - 1-194-2020-5- एक.- श्री बसंत कुर्रे , भाप्रसे (2010 ) संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास तथा उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उपसचिव मध्यप्रदेश शासन , प्रवासी भारतीय विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
भोपाल, दिनांक 30 जून 2020
क्र. ई- 1-188-2020-5- एक. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17 जून 2020 द्वारा डॉ. सोनावणे सौरभ संजय , भाप्रसे (2017) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , जतारा, जिला टीकमगढ़ को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सागर जिला सागर के पद पर किये गए स्थानांतरण को एतद्वारा निरस्त किया जाता है .
क्र. ई- 1-203-2020-5- एक.- सुश्री संस्कृति जैन, भाप्रसे (2015) , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, अलीराजपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.
भोपाल , दिनांक 1 जुलाई 2020
क्र. ई - 1-153-2020-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारी को मुख्य सचिव वेतनमान रुपये 2,25,000/ - निश्चित वेतन ( पे - मैट्रिक्स -17 ) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
क्र. अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना
तालिका
मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नति
पर पदस्थापना
(1)
1
(2) श्री एस. एन. मिश्रा ( 1990 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग एवं परिवहन विभाग (अतिरिक्त प्रभार) .
क्र. ई- 1-200-2020-5- एक. श्री दीपक कुमार सक्सेना , भाप्रसे (2010) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम , भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, नवीन नवकरणीय ऊर्जा विभाग घोषित किया जाता है . साथ ही उन्हें अपर आयुक्त कार्यालय आयुक्त नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है .
(4)
अध्यक्ष राजस्व मंडल (3) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग तथा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग एवं परिवहन विभाग (अतिरिक्त प्रभार ).
क्र. ई - 1-207-2020-5- एक.- श्री अशोक शाह , भाप्रसे ( 1990 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान , भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इकबाल सिंह बैंस , मुख्य सचिव.
भाग 1 ]
2807
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
भोपाल , दिनांक 30 जून 2020
क्र. ई - 5-977- आयएएस-लीव-5- एक. श्री आशीष वशिष्ठ, आयएएस. , तत्कालीन अपर संचालक, संचालनालय, कौशल विकास जबलपुर ( वर्तमान में अपर कलेक्टर, जिला भोपाल ) को समसंख्यक आदेश दिनांक 27 फरवरी 2020 द्वारा दिनांक 19 से 20 मार्च 2020 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था , एतद्वारा निरस्त किया जाता है .
भोपाल, दिनांक 28 मई 2020 क्र. एफ -19-79-2015- एक-4.- राज्य शासन द्वारा विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10 दिसम्बर 2015 द्वारा श्री इन्द्रनील शंकर दाणी को मध्यप्रदेश राज्य भूमि सुधार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था. श्री दाणी द्वारा दिनांक 30 जून 2020 से अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन, एतद्वारा " राज्य भूमि सुधार आयोग " के अध्यक्ष पद पर श्री जी. पी. सिंघल , सेवानिवृत्त आय.ए.एस. को नियुक्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विनोद कुमार, अपर मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 8 मई 2020
क्र. ई - 5-871- आयएएस- लीव-5 - एक. श्री धनराजू एस. भाप्रसे (2009 ) , संचालक कौशल विकास मध्यप्रदेश तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन एवं संचालक, रोजगार तथा संचालक प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 2 मार्च 2020 द्वारा दिनांक 16 से 20 मार्च 2020 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है .
क्र. ई - 5-1003 - आयएएस-लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री अभय कुमार वर्मा, आयएएस . , राज्यपाल के अपर सचिव , राजभवन, भोपाल को दिनांक 8 से 15 मई 2020 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 मई 2020 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
क्र. ई - 5-766 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री शोभित जैन , आयएएस. , सचिव, मानव अधिकार आयोग , मध्यप्रदेश भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 28 फरवरी 2020 द्वारा दिनांक 20 जनवरी से 1 फरवरी 2020 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, के अनुक्रम में, अब , उन्हें दिनांक 2 से 14 फरवरी 2020 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 फरवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाशकाल में श्री अभय कुमार वर्मा, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(2) अवकाशकाल में श्री शोभित जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभय कुमार वर्मा, भाप्रसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 2 जून 2020 ( 3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शोभित जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-816- आयएएस लीव-5-एक.- श्री संजीव सिंह , आयएएस. , संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास को समसंख्यक आदेश दिनांक 8 मई 2020 द्वारा दिनांक 26 मई से 10 जून 2020 तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
भोपाल, दिनांक 6 जून 2020 क्र. ई - 5-890- आयएएस-लीव -5 - एक. ( 1 ) श्री अनुराग चौधरी, आयएएस. , तत्कालीन कलेक्टर, जिला ग्वालियर ( वर्तमान में अपर आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर) को दिनांक 16 से 20 मार्च 2020 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 , 22 मार्च 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाशकाल में श्री अनुराग चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र. ई -5-865 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री व्ही . किरण गोपाल, आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत्वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर को समसंख्यक आदेश दिनांक 12 मार्च 2020 द्वारा दिनांक 12 से 18 मार्च 2020 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 12से 19 मार्च 2020 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 12 मार्च 2020 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेगी.
2808
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
क्र. ई - 5-979- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़, आयएएस. , अपर कलेक्टर, जिला गुना को दिनांक 4 से 19 जून 2020 तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़ को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, अपर कलेक्टर, जिला गुना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़ को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़ अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 17 जून 2020
क्र. ई. - 5-874- आयएएस-लीव -5- एक. ( 1 ) श्रीमती प्रीति मैथिल, आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिनांक 8 जून से 10 जुलाई 2020 तक, तैंतीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रीति मैथिल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्रीमती प्रीति मैथिल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रीति मैथिल अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल, दिनांक 24 जून 2020
क्र. ई - 5-1076- आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्री ललित दाहिमा, आयएएस. , उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 1 से 8 जून 2020 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
( 2) अवकाशकाल में श्री ललित दाहिमा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ललित दाहिमा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
[ भाग 1 भोपाल, दिनांक 25 जून 2020
क्र. ई - 5-912- आयएएस लीव-5 - एक.-( 1 ) श्री बी. विजयदत्ता, आयएएस. , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन को दिनांक 11 से 24 जून 2020 तक, चौदह दिन का अजित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
( 2) अवकाश से लौटने पर श्री बी. विजयदत्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री बी. विजयदत्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी . विजयदत्ता, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 29 जून 2020
क्र. ई. 5-1044- आयएएस- लीव -5 - एक. ( 1 ) सुश्री प्रीति यादव, भाप्रसे. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को दिनांक 10 अक्टूबर 2019 से 7 अप्रैल 2020 तक, एक सौ अस्सी दिन के स्वीकृत प्रसूति अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 8 अप्रैल से 6 जून 2020 तक, साठ दिन का Leave not due कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाशकाल में सुश्री प्रीति यादव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री प्रीति यादव , अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई. - 5-1083 - आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) श्रीमती उषा परमार, भाप्रसे उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, गृह को ई - आफिस समसंख्यक आदेश दिनांक 23 दिसम्बर 2019 द्वारा दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीप्ति गौड़ मुकर्जी , प्रमुख सचिव ( कार्मिक).
भाग 1 ]
2809
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2020
क्र. ई- 1-166-2014-5- एक.- भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) की अधिसूचना क्रमांक सा.का.नि. 69 (अ ) , दिनांक 28 जनवरी 2014 द्वारा भारतीय वन सेवा ( संवर्ग ) नियम, 1966 के नियम 7 में आवश्यक संशोधन करते हुए भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की नियुक्तियों के संबंध में सिफारिश करने के लिए निम्नानुसार सिविल सेवा बोर्ड के गठन हेतु प्रावधानित किया गया है:-
अध्यक्ष मुख्य सचिव
(i)
सदस्य वरिष्ठतम अपर मुख्य सचिव
(ii )
अथवा अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड
या वित्त आयुक्त या समकक्ष
पद या स्तर का कोई अधिकारी.
सदस्य- सचिव ( iii) राज्य सरकार के कार्मिक विभाग
में प्रमुख सचिव या सचिव.
सदस्य (iv) प्रधान सचिव या सचिव, वन
सदस्य प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
(v)
(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21 अक्टूबर 2019 द्वारा गठित सिविल सेवा बोर्ड में अब श्री आई. सी. पी. केशरी भाप्रसे. ( 1988 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग एवं वि.क.अ. सह- आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) को सदस्य नामांकित किया जाता है.
(3 ) उपरोक्तानुसार गठित सिविल सेवा बोर्ड के कार्यकरण एवं उसके द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया भारत सरकार की उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 28 जनवरी 2014 में विहित प्रावधानों के अनुरूप होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अर्चना सोलंकी, उपसचिव " कार्मिक".
भोपाल, दिनांक 6 मई 2020
क्र. ई - 5-462- आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री ए. पी. श्रीवास्तव , आयएएस . , तत्कालीन अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग ( वर्तमान में महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश , भोपाल ) को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10 फरवरी 2020 द्वारा दिनांक 1 अप्रैल से 25 अगस्त 2020 तक, एक सौ सैंतालीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था , एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद, अवर सचिव " कार्मिक".
भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2020
क्र. एफ-ए- 5-13-2020- एक ( 1 ) . - उच्च न्यायालय , न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्तें ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल , माननीय न्यायाधिपति श्रीमती अंजुली पालो, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार कम्युटेड अवकाश स्वीकृत करते हैं:-
अ. क्र.
अवकाश
कुल अवकाश का अभियुक्ति अवधि
दिन
प्रकार
(2)
(5) (1)
(3) (4)
01 दिनांक 4 से 6
मार्च 2020 तक.
तीन पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड
अवकाश.
भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2020
क्र. 744- आर 145-2019- एक-10.- राज्य शासन , एतद्वारा , माननीय न्यायमूर्ति श्री यू. सी. माहेश्वरी, उप लोकायुक्त, भोपाल को दिनांक 2 से 13 मार्च 2020 तक, बारह दिवस के अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने , अवर सचिव .
[ भाग 1 2810
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 23 जुलाई 2020 पत्र क्रमांक 267 - प्रका. - भू-अर्जन- 2020-21
चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, कतिपय कारणो से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 12.07.2020 से 12.07.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है ।राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ ।
अनुसूची
लगभग क्षेत्रफल
भूमि का बर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
रकवा हे.
तहसील
ग्राम
जिला
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
खसरा नम्बर
7
6
4
3
5
1
2
33
0.202
अंगेठिया
रीवा सेमरिया
34
0.066.
35
0.075
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु ।
कार्यपालन यंत्री, पक्काबांध संभाग कमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म०प्र०)
0.202
40
0.026
41
0.070
42
0:030
43
45
0.125
46
0.014
0.810 हेक्टयर
कुल योग
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय मे देखा जा सकता है । 2811 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
पत्र क्रमांक 269 - प्रका.- भू-अर्जन-2020-21
चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 )से (5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, कतिपय कारणो से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा -25 के तहत दिनांक 01.02.2020 से 01.02.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है ।राज्य शासनं. इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं ।
अनुसूची
भूमि का बर्णन
लगभग क्षेत्रफल
जिला तहसील
ग्राम
रकवा हे.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
खसरा नम्बर
1
2
3
4
5
6
7 सतना
77
बहेरा
0.067
बिरसिंहपुर
132
0.173
133
0.009
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु ।.
134
0.245
कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग कमांक 3 देवलोंद जिलां शहडोल (म०प्र०)
135
0.153
136
0.062
139
0.057
140
0.062
143
0.009
144
0.276
148
0.201
149
0.004
152
0.024
153
0.016
154
0.017
183
0.009
184
0.240
185
0.101
210
0.096
211
0.048
213
0.374
217
0.024
219
0.153
2.420 हेक्टयर
कुल योग
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय मे देखा जा सकता है । 2812
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
पत्र क्रमांक 271 - प्रका.-भू-अर्जन-2020-21
चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 )से(5) : वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथव आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, कतिपय कारणो से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 19.07.2020 से 19.07.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है , सभी संबन्धित ब्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूवी के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं ।
अनुसूची
लगभग क्षेत्रफल
भूमि का वर्णन जिला
रकवा है.
तहशील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
खसरा नम्बर
4
3
6
5
2
7
1
0.019
पिपंराछा
सभरिया
5
0.030
6
0.134
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवों शाखा नहर निर्माण हेतु ।
7
0.039
कार्यपालन यंत्री, पक्काबांध संभाग क्रमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म०प्र०)
8
0.091
10
0.072
11
0.055
65
0.011
0.056
68
69
0.048
70
0.064
72
0.050
73
0.056.
74
0:231
75
0.025
87
0.065
0.007
89
112
0.036
113
0.099
115
0.045
116
0.015
117
0.002
121 शा.नं. 0.012
122
124
0.090
125
0.044
133
0.070
134
0.069
136
0.040
137
0.022
138
0.122
167
0.017
1.736 हेक्टयर
कुल योग
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय मे देखा जा सकता है । भाग 1 ]
2813
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
पत्र क्रमांक 273 - प्रका.- भू-अर्जन-2020-21
चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) से (5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी ,कतिपय कारणो से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 19.07.2020 से 19.07.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित ब्यक्त्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है ।राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं ।
अनुसूची
लगभग क्षेत्रफल
भूगि का बर्णन जिला
ग्राम
संहसील
रकवा है.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
खसरा नम्बर
2
1
5
6
4
7 सतना
963
0.086
बिरसिंहपुर
3 मेंहुती
968
0.088
969
0.025
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु । 970
0.015
कार्यपालन यंत्री, पक्काबांध संभाग क्रमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म०प्र०)
971
0.293
976
0.739
1095
0.139
0.038
1097
1098
0.034
1109
0.199
1113
0.207
1117
0.086
1118
0.060
1354
008
1356
0.026
1357
0.029
1358
0.048
0.024
1359
1360
0.060
1362
0.149
0.130
1363
0.070
1432
1433
0.035
1434
0.034
1435
0.030
1436
0.115
1437
0.006 2814
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जुलाई 2020
1493
0.010
1536
0.048
1541
0.067
1542
0,067
1543
0.161
1544
0.014
1545
0.031
1546
0.065
1551
0.005
1552
0.118
1553
0.041
1555
0.044
1556
0.060
1560
0.043
1561
0.021
1562
0.029
1844
0.058
1845
0.006
1850
0,010
1851
0.077
1853
0.138
1854
0.064
1855
0.002
1856
0.055
1981
0.032
1983
0.178
1984
0.007
1985
0.072
2027
0.039
2028
0.061
2029
0.041
2030
0.144
2031
0.084
2032
0.074
2033
0.034
2034
0.035
3028
0.132
3029
0.156
3031
0.144
3032
0.209
3055
0.008 .
3056
0.048
3058
0.082
3059
0.070
3060
0.060
38
0.094
39
0.108
48
0.018
49
0.255
50
0.147
51
0.018 2815 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
53
0.092
57
0.004
58
0.030
59
0.088
60
0.026
61
0.043
63
0.014
64
0.108
65
0.199
117
0.186
118
0,116
119
0.072
120
0.125
121
0.091
122
0.010
223
0.036
225
0.111
226
0.156
220
0.067
221
0.058
227
0.029
254
0.085
255
0.064
256
0.074
257
0.074
258
0.034
259
0.144
330
0.034
331
0.031
332
0.031
333
0.048
334
0.049
335
0.132
339
0.230
669
0,049
670
0.022
671
0.074
672
0.062
673
0.072
674
0.049
680
0.041
681
0.101
685
0.214
686
0.034
692
0.106
693
0.110
747
0.049
748
0.007
749
0.049
760
0.019
764
0.035 2816
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
772
0,218
773
0.061
2524
0.036
2525
0.044
2526
0.091
2527
0.015
2528
0.014
2541
0.077
2542
0.147
2543
0.006
2545
0.011
2546
0.097
कुल योग 10.958 हेक्टयर
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय मे देखा जा सकता है । पत्र क्रमांक 275- प्रका.-भू-अर्जन-2020-21
चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 )से (5) में दर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, कतिपय कारणो से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा -25 के तहत दिनांक 19.07.2020 से 19.07.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित ब्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है ।राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं ।
अनुसूची
लगभग दक्षेत्रफल
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
रक़वा हे .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
खसरा नम्बर
1
2
3
4
5
6
7 297
0.147
रातना रघुराजनगर कुंआ
कार्यपालन यंत्री,
299
0.112
300
0.133
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु ।
0.032
304
पक्काबांध संभाग कमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म०प्र०)
306
0,093
316
0.019
324
0.054
0.323
326
334
0.051
0.222
335
341
0.058
343
0.026
355
0.082
356
0.003
357
0.038 2817 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
358
0.069
0.026
359
360
0.028
0.026
360/1618
361
0.026
362
0.299
363
0.232
364
0.154
402
0.032
403
0.089
0.224
403/1583
404
0.046
405
0.294
406
0.120
409
0.036
420
0.038
421
0.190
422
0.240
423
0.080
424
0.141
426
0.002
427
0.016
438
0.042
3.847 हेक्टयर
कुल योग
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय मे देखा जा सकता है । पत्र क्रमांक 277- प्रका.-भू-अर्जन- 2020-21
/
चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 )से (5) वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के तहत कराई गई थी, कतिपय कारणो से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा -25 के तहत दिनांक 19.07.2020 से 19.07.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित ब्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं ।
अनुसूची
लगभग क्षेत्रफल
भूमि का वर्णन
खसरा नम्बर रकवा हे.
वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन का प्राधिकृत अधिकारी
जिला
5
6
7 ग्राग 3
4
1
तहसील 2
0.048
कोटर
सतना
4/1
चूंदकला
0.048
4/2
0.100
5
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु ।
पक्काबांध संभाग क्रमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल कार्यपालन यंत्री, (म०प्र०)
0.086
14/1
15
0.072
16
0.043
0.123
18
0.014
21 2818
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
22
0.084
77
0.108
78
0.022
79
0.080
80
0.031
0.036
81/1
82
0.072
88
0.043
179
0:177
180
0.016
183
0.110
185
0.118
188
0.086
189
0.216
197
0.086
198
0.034
199
0.033
200
0.106
201/1
0.037
201/2
0.010
202
0.058
203
0.163
204.
0.098
207
0.016
0.058
209/1
0.045
209/2
210
0.051
211
0.045
212
0.058
213/1/ ख 0.007
0.083
213/2
258
0.048
2.769
कुल योग
हेक्टयर
2. भूगि का नक्शां (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है । भाग 1 ]
2819
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
पत्र क्रमांक 279 -प्रका.- भू-अर्जन- 2020-21
चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) से(5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, कतिपय कारणो से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 12.07.2020 से 12.07.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित ब्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं।
अनुसूची
लगभग क्षेत्रफल
भूगि का बर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन क वर्णन
रकवा हे.
ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
खसरा नम्बर
6
5
4
3
1
2
4
0.002
उजेनी
सतना बिरसिंहपुर
5
0.040
6
0.059
7 बाणसागर परियोजना अन्तर्गत मझगवॉ शाख नहर निर्माण हेतु ।
0,034
15
कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग कमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म०प्र०)
0.036
16
17
0.044
18
0.051
19
0.086
0.024
20
0.082
27
0.010
28
0.086
51
0.096
206/57
0.005
58
0.048
59
0.024
60
0.020
61
64
0.008
0.135
107
0.097
110
0.155
111
116
0.022
117
0.022
0.010
118
0.024
119
0.005
120
0.074
127
205
0.010
1.252 हेक्टयर
कुल योग
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय मे देखा जा सकता है । 2820
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
पत्र क्रमांक 281 - प्रका.-भू-अर्जन- 2020-21
चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) से(5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के तहत कराई गई थी, कतिपय कारणो से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा -25 के तहत दिनांक 01.02.2020 से 01.02.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित ब्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है ।राज्य शासने इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं।
अनुसूची
लगभग क्षेत्रफल
भूमि का बर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
रकवा है.
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
खसरा नम्बर
6
7
5
3
4
2
1
0.147
56
सतना
सरबहना
रघुराजनगर
0.109
55/229
0.080
56/230
कार्यपालन यंत्री, पक्काबांध संभाग क्रमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म० प्र०)
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवॉ शाख नहर निर्माण हेतु ।
0.051
72
0.100
77
66
0.046
0.064
86
0.216
85
0.182
106
0.025
108
0.096
109
0.059
110
0.186
115
0.137
112
कुल योग 1.498 हेक्टेयर
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है । 2821 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
पत्र क्रमांक 283 - प्रका.- भू- अर्जन- 2020-21
चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवः आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिक का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, कतिपय कारणो से निर्धारित अ की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 07.12.2019 से के लिये बढ़ाई जाती है,सभी संबन्धित ब्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जात इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं।
अनुसूची
लगभग क्षेत्रफल
भूमि का बर्णन
सार्व वर्णन
रकवा हे.
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
खसरा नम्बर
6
5
4
3
2
1.
0.080
423
सतना
फुटौंधा
रघुराजनगर
0.026
427
बाणर अन्तः नहर
0.004
428
0.058
कार्यपालन यंत्री, पक्काबांध संभाग क्रमांक 3 देवलोंद जिलां शहडोल (मं०प्र०)
429
0.045
431
0.109
433
0.205
434
0.368
437
0.026
443
0.032
443/592
0.106
451
0.070
452
0.013
482
0.058
483
0.071
487
0.236
497
0.090
498
0.243
499
0.013
503
0.016
504
0.141
535
0.051
536
0.217
540
0.080
555
1.384
556
0.454
557
1.819
558
6.015 हेक्टयर
कुल योग
2. भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय मे देखा जा सकता है । 2822
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जुलाई 2020
पत्र क्रमांक 285 -प्रका.-भू-अर्जन- 2020-21
चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) से(5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, कतिपय कारणो से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा -25 के तहत दिनांक 12.07.2020 से 12.07.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित ब्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं ।
अनुसूची
लगभग क्षेत्रफल
बर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन क वर्णन
ग्राम
रकवा हे.
भूमि का जिला तहसील
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
खसरा नम्बर
4
5
7 2
3
6
1
0.066
2
नकेहली
सतना बिरसिंहपुर
3
0.310
32
0.005
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवाँ शाख नहर निर्माण हेतु । 33
0.195
कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म०प्र०)
35
0.010
0.202
36
0.008
40
146
0.060
147
0.004
0.060
148
149
0.010
0.004
158
0.160
159
160
0.024
161
0.060
0.060
162
163
0.095
165
0.002
172
0.004
0.004
173
212
0.018
1.361 हेक्टयर
कूल योग
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय मे देखा जा सकता है । भाग 1 ]
2823
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जुलाई 2020
पत्र क्रमांक 287- प्रका.- भू-अर्जन- 2020-21
चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 )से(5) वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथव आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, कतिपय कारणो से निर्धारित अवधि में भू-अर्ज की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 12.07.2020 से 12.07.2021 तर के लिये बढ़ाई जाती है , सभी संबन्धित ब्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शास इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 12 द्वारा दी ग शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं ।
अनुसूची
भूमि का बर्णन
लगभग क्षेत्रफल
जिला तहसील ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन वर्णन
रफया हे .
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
खरारा नम्बर
1
3
2
4
5
6
7 सतना
10
मिश्रगंवा
बिरसिंहपुर
0.162
247
0.017
11
0.128
बाणसागर परियोजना अन्तर्गत मझगवाँ शार नहर निर्माण हेतु ।
26
0.259
कार्यपालन यंत्री, पक्काबांध संभाग क्रमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म०प्र०)
27
0.049
28 0.022
32
0.002
40
0.048
41
0.109
42
0.080
43
0.080
45
0.048
69
0.250
70
0.006
72
0.013
73
0.109
74
0.109
76
0.007
77
0.083
78
0.090
79
0.006
80
0.026
90
0.040
91
0.243
92
0.122
93
0.014
0.051
94
95
0.061
96
0.002
97
0.024
98
0.002
205
0.060
206
0.010
207
0.185
208
0.032
209
0.117 2824
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जुलाई 2020
210
0.040
242
0.051
243
0.002
244
0.002
246
0.020
2.781 हेक्टयर
कुल योग
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय मे देखा जा सकता है । पत्र क्रमांक 289 - प्रका.- भू-अर्जन-2020-21
चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) से(5) वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथ आंवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, कतिपय कारणो से निर्धारित अवधि में भू-अर्ज की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 12.07.2020 से 12.07.2021 त के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शास इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी ग शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं।
अनुसूची
भूमि का बर्णन
लगभग क्षेत्रफल
जिला तहसील
ग्राम
रकवा हे .
सार्वजनिक प्रयोजन : वर्णन
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
खसरा नम्बर
1
2
3
4
5
6
7 सतना
24
0.005
खम्हरिया
रघुराजनगर
33
0.168
38/1005 0,139
कार्यपालन यंत्री, पक्काबांध संभाग क्रमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म०प्र०)
बाणसागर परियोजना अन्तर्गत मझगवाँ शार नहर निर्माण हेतु ।
88
0.134
329
0.035
366
0.149
601
0.144
602
0.010
605
0.041
606
0.115
607
0.038
608
0.055
0,053
607/1007
666
0.010
667
0.211
668
0.010
669
0.125
671
0.010
672
0.010
673
0.283
कुल योग 1.745हेक्टयर
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है । 2825
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जुलाई 2020
भाग 1 ]
पत्र क्रमांक 291 - प्रका.- भू-अर्जन- 2020-21
चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) से (5) में वर्णित भूगि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, कतिपय कारणो से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा -25 के तहत दिनांक 01.02.2020 से 01.02.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं ।
अनुसूची
क्षेत्रफल
लगभग
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
रकवा हे.
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
भूगि का बर्णन जिला
खसरा नम्बर
6
7
5
4
0.453
1
1 सतना
2 बिरसिंहपुर
3 हरिहरपुर
0.247
6
0.139
7
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवों शाखा नहर निर्माण हेतु ।
कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म०प्र०)
0.206
8
0.130
9
0.130
10
0.061
11
0.216
12
0.320
28
0.332
37
0.100
170
0.024
179
0.040
180
0.009
193
194
0.255
0.559
195
0,576
203
0.018
204
0.105
207
0.360
211
0.202
212
0.016
213
0.025
214
0.134
215
0.004
217
4.621 हेक्टयर
कुल योग
2. भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है । 2826
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
पत्र क्रमांक 293 - प्रका.- भू-अर्जन-2020-21
चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 )से (5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, कतिपय कारणो से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 12.07.2020 से 12.07.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है ,सभी संबन्धित ब्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं ।
अनुसूची
लगभग क्षेत्रफल
तहसील
भूमि का बर्णन जिला
ग्राम
रकवा हे .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
खसरा नम्बर
3
4
5
6
7 रीवा
2 सेमरिया
2
0.059
छिरहटा
3
0.056
22
0.056
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु ।
23
0.034
i
कार्यपालन यंत्री, पक्काबांध संभाग कमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म०प्र०)
0.022
24
25
0.028
48
0.056
49
0.048
53
0.050
54
0.062
0.017
77
111
0.084
112
0.106
114
0.047
120
0.056
121
0.163
0.032
122
123
0.048
124
0.012
125
0.022
140
0.002
141
0.002
142
0.002
143
0.012
144
0.010
145
0.039
146
0.032
147
0.067 भाग 1 ]
2827
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
151
0.045
152
0.101
153
0.044
192
0.006
200
0.004
201
0.090
202
0.002
206
0.084
208
0.004
209
0.056
0.056
210
211
0.034
214
0.056
0.045
215
216
0.045
230
0.017
0.062
231.
233
0.135
234
0.022
235
0.008
0.004
236
237
0.073
240
0.002
2.219 हेक्टयर
कुल योग
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय मे देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जुलाई 2020
2828
राजस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 24 जुलाई 2020 क्रमांक एफ2-10-2019 -सात शाखा-7
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 के अधीन विरचित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के नियम 121 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, किसी राजस्व मामले के लिए आदेशिका फीस या प्रकरण फीस, मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय नियम, 1961 के नियम 418 (क) के अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 नवम्बर, 2018 में प्रकाशित , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक A/3957 दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 के अनुसार होगी, जो वर्तमान में रूपए 100 / - प्रति प्रकरण है तथा यह समय - समय पर उच्च न्यायालय की अधिसूचनाओं के अनुसार परिवर्तनीय होगी । आदेशिका फीस इलेक्ट्रॉनिकै माध्यम से साईबर कोषालय में, न कि नगद, मुख्य शीर्ष 0029-00-800 अन्य प्राप्तियां 0019- राजस्व न्यायालय प्रकरण पंजीयन तथा आदेशिका के लिए फीस में संदत्त की जाएगी ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकान्त पाण्डेय , अपर सचिव.
भोपाल , दिनांक 24 जुलाई 2020
क्र. एफ- 2-10-2019- सात- शा-7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 2-10-2019- सात- शा -7, दिनांक 24 जुलाई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकान्त पाण्डेय, अपर सचिव.
भाग 1 ]
2829
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
No. F - 2-10-2019 - VII- Sec - 7
Bhopal , the 24th July 2020 In exercise of the powers conferred by Rule 121 of the Madhya Pradesh Bhu - Rajasva Sanhita ( Rajasva Nyayalayon Ki Prakriya) Niyam , 2019 framed under Section 258 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959 ) , the process fee or case fee for a Revenue Case shall be in accordance with the High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur Notification No. A/ 3957 dated 30 October , 2018 , published in the Madhya Pradesh Gazette, dated 16th November , 2018 as per Rule 418 (A) of the Madhya Pradesh Civil Courts Rules , 1961 which at present is Rupees 100/ - per case and it shall be alterable as per the notifications of the High Court from time to time . The process fee shall be paid in MAIN HEAD 0029-00-800 Other Receipts 0019- Fee for Revenue Court case registration and processing in cyber treasury by electronic means but not in cash .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SRIKANT PANDEY, Addl . Secy.
2830
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जुलाई 2020
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, आयुक्त, भू- अभिलेख , मध्यप्रदेश
क्रमांक 631 - भू सर्वेक्षण -2020
ग्वालियर, दिनांक 22 जुलाई 2020
भू-सर्वेक्षण का प्रारंभ
मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( भू- सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त भू- अभिलेख, मध्य प्रदेश द्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गयी अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं-
जिला तहसील ग्राम / नगर
भू सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
क्र. पटवारी हल्का क्र./ सेक्टर
सरल क्र.
(6)
(5)
(1) (2) (3)
(4)
तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम का आबादी क्षेत्र
1 सीहोर सीहोर तहसील के समस्त ग्रामीणग्राम
पटवारी हल्का
ग्राम का आबादी क्षेत्र
2 सीहोर आष्ठा तहसील के समस्त ग्रामीणग्राम
तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का
3 सीहोर इछावर
ग्राम का आबादी क्षेत्र
तहसील के समस्त ग्रामीणग्राम
तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का
ग्राम का आबादी क्षेत्र 4 बुदनी
सीहोर
तहसील के समस्त ग्रामीणग्राम
तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का
5 सीहोर नसरुल्लागंज
ग्राम का आबादी क्षेत्र
तहसील के समस्त ग्रामीणग्राम
तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का
6 सीहोर श्यामपुर
ग्राम का आबादी क्षेत्र
तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम
तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का
7 सीहोर जावर
ग्राम का आबादी क्षेत्र
तहसील के समस्त ग्रामीणग्राम
तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का
5 सीहोर रहटी
गाम का आबादी क्षेत्र
तहसील के समस्त ग्रामीणग्राम
तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का
ज्ञानेश्वर बी. पाटिल, आयुक्त.
2831
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जुलाई 2020
भाग 1 ]
अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय
शैक्षणिक परिसर, निर्मला देवी मार्ग, कॉलोनी , कोलार रोड, भोपाल (म. प्र. )
भोपाल , दिनांक 30 जून 2020 क्रमांक-अकादमी- 2020-अबिवाहिंविवि-1890
अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र. ) की कार्य परिषद् बैठक दिनांक भोपाल 28/02/2020 के निर्णयानुसार जारी अधिसूचना क्रमांक/अकादमी/अबिवाहिंविवि/2020/1886 दिनांक 30.06.2020 द्वारा अधिसूचित किया जाता है विश्वविद्यालय के माध्यम से अध्ययन केन्द्र, स्टडी एक्सटेंशन सेन्टर या स्टडी सेन्टर सहयोगी संस्था के माध्यम से अध्ययन मंडल द्वारा अनुशंसित एवं विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की जाती है । अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय , भोपाल तथा अध्ययन केन्द्र, रटडी एक्सटेंशन सेन्टर या स्टडी सेक्टर/सहयोगी संस्था (भारतीय प्राथमिक चिकित्सा परिषद् (FACI )) द्वारा गध्य हुए अनुबंध की शर्तों , विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक -103 एवं मार्गदर्शिका में विहित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप पाठ्यक्रम संचालित किए जावेगें । अध्ययन केन्द्र , स्टडी एक्सटेंशन सेन्टर या स्टडी सेन्टर/ सहयोगी संस्था में अध्ययनरत पात्र छात्रों को म.प्र. शासन के नियमानुसार विश्वविद्यालय द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। अध्ययन केन्द्र , स्टडी एक्सटेंशन सेन्टर या रटडी सेन्टर /सहयोगी संस्था ( भारतीय प्राथमिक चिकित्सा परिषद् ( FACI ))द्वारा प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा कोर्स/प्राथमिक आयुर्वेद चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा कोर्स व आयुर्वेद फार्मा डिप्लोमा कोर्स तथा अन्य सर्टिफिकेट/डिप्लोमा कोर्स जैसे आयुर्वेद एवं चिकित्सा/यूनानी एवं चिकित्सा/होम्योपैथिक फार्मेसी / सिद्ध (वैकल्पिक) एवं चिकित्सा एक्यूपंक्चर /नैचुरोपैथिक, यौगिक विज्ञान एवं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा (डिप्लोमा) के पाठ्यक्रम संचालित किया जाना प्रस्तावित है ।
अध्ययन केन्द्र , स्टडी एक्सटेंशन सेन्टर या स्टडी सेन्टर / सहयोगी संस्था ( भारतीय प्राथमिक चिकित्सा परिषद् ( FACI )) द्वारा प्रमाण पत्र , पत्रोपाधि (डिप्लोमा) , स्नातकोत्तर पत्रोपाधि, स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रमों को संचालित किया जावेगा। उत्तीर्ण अभ्यार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्र , स्टडी एक्सटेंशन सेन्टर या स्टडी सेन्टर सहयोगी संस्था ( भारतीय प्राथमिक चिकित्सा परिषद् ( FACI ) ) के माध्यम से रोजगार/स्वरोजगार हेतु अधिकृत परामर्शदाता द्वारा मार्गदर्शित किया जायेगा ।
भवदीय ,
डॉ. विजय कुमार सिंह, कुलसचिव.
[' भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
2832
Bhopal , the 30th June 2020 No. -Academy -2020- ABVHVV- 1890
Inpursuance of the decision of the Executive Council meeting held on 28/02/2020 at Atal Bihari Vajpayee Hindi University , Bhopal (M.P. ) a notification No.ABVHVV/ 2020/ 1886 dated 30/06/2020 is issued that permission is granted by the Atal Bihari Vajpayee Hindi University to run the Study Centre/Study Extension Centre /Associate Institutions the courses which are recommended by the Board of Studies and approved by the S.C. of A.C. (Standing Council of Academic Council ) . According to MOU ( Memorandum of Understanding) incorporated between the ABVHVV and the FACI , Study Centre/Study Extension Centre/Associate Institutions will have to run the courses according to the provisions laid down by Ordinance No. 103 and the Guidelines issued by the University . The University will issue/pay the scholarship to the students who are studying in Study Centre/Study Extension Centre/Associate Institutions as per the M.P. Govt . rules . It is proposed by the FACI that the Study Centre/Study Extension Centre /Associate Institutions will run the courses like Diploma in Prathmik Chikitsa Visheshagya ( First Aid Specialist Diploma) , Prathmik Ayurved Chikitsa Diploma (First Aid Ayurveda Medical Specialist Diploma), Ayurveda Pharma Diploma Course and other Certificate/Diploma Courses such as Ayurveda Evm Chikitsa (Ayurved and Treatment/Unani Evm Chikitsa ( Unani & Treatment)/ IIomeopathic Pharmacy/ Siddha Vaikalpic Evm Chikitsa ( Siddha Alternative & Treatment)/ Acupuncture/Naturopatic/ Yogic Science & Yoga and Naturopathy ( Diploma) courses etc.
The Study Centre/ Study Extension Centre/Associate Institutions (First Aid Council of India) will run the Certificate Courses , Diploma Courses , P.G. Diploma Courses , Under Graduate and Post Graduate courses . The University through the Study Centre/Study Extension Centre/Associate Institutions (First Aid Council of India) will provide the employment/self employment guidance through the authorized advisers .
Sincerely,
DR . VIJAY KUMAR SINGH , Registrar .
2833 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव ,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 3 मार्च 2020 क्र. 131 - प्रशा.- भू-अर्जन-2019
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची में खाने एक से चार में वर्णित भूमि की अनुसूची में खाने छः में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने पाँच में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों. का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ । चूँकि क्योंटी नहर संभाग के अंतर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
अनुसूची
लगभग
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
क्षेत्रफल
ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
5
6
3
4
2
1
पैपखरा
रीवा
0.049 हे. कार्यपालन यंत्री,
क्योंटी नहर संभाग
रायपुर कर्चुलियान
रीवा (म.प्र .)
बाणसागर परियोजना के क्योंटी मुख्य नहर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन । भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है ।
रीवा, दिनांक 12 मई 2020 प. क्र. 217- प्रशा.- भू-अर्जन-2020.
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्तभूमि के संबंध में उक्त धारा-11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करनें के लिये प्राधिकृत करता है । चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
2834
कार्यवाही वांछित है । इस कारण धारा -11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
।। अनुसूची ।।
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वितरण जिला
जिला तहसील
धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
नगर/ ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे.में)
6
4
3
1
2
0.100 हे0
रीवा मऊगंज डोकरा माठ खुर्द-409
पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत)
5 कार्यपालन यंत्री नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म०प्र०)
प. क्र. 219- प्रशा. - भू-अर्जन-2020
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्तभूमि के संबंध में उक्त धारा-11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करनें के लिये प्राधिकृत करता है । चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है । इस कारण धारा -11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
।। अनुसूची ।।
भूमि का वितरण जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर / ग्राम
जिला
धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे.में)
6 2
3
4
5
1
रीवा मऊगंज
0.020 हे0
पनिगवां- 587
बी.पी.टी. पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत)
कार्यपालन यंत्री नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा (म०प्र०) 2835 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जुलाई 2020
प. क्र. 221 - प्रशा. - भू-अर्जन -2020
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्तभूमि के संबंध में उक्त धारा-11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करनें के लिये प्राधिकृत करता है । चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है । इस कारण धारा-11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
।। अनुसूची ।।
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वितरण जिला
धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे.में)
6
5
4
2
3
1
0.020 हे0
मऊगंज पथरहा नं.
रीवा
2, 580
पहुंच मार्ग एवं पम्प हाउस निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत)
कार्यपालन यंत्री नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा (म०प्र०)
प. क्र. 223 - प्रशा. - भू-अर्जन-2020
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्तभूमि के संबंध में उक्त धारा-11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करनें के लिये प्राधिकृत करता है । चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है । इस कारण धारा -11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
।। अनुसूची ।।
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वितरण जिला
तहसील
धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
जिला
नगर/ ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे.में)
6
5
3
4
2
1
0.150 हे0
मऊगंज
रीवा
भाट मु. ढेरा-784
पहुंच मार्ग एवं पम्प हाउस निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत)
कार्यपालन यंत्री नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा (म०प्र०) 2836
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जुलाई 2020
प. क्र. 225- प्रशा. - भू-अर्जन-2020
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्तभूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करनें के लिये प्राधिकृत करता है । चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है । इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
।। अनुसूची ।।
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वितरण जिला
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
धारा -11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे.में)
6
5
3
4
1
2
मऊगंज
रीवा
0.035 हे०
मलैगंवा- 823
बी.पी.टी.पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत)
कार्यपालन यंत्री नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा (म०प्र०)
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सिवनी , दिनांक 26 मई 2020 क्र. 3174-जि. भू-अर्जन
चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि, इसमे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक उल्लेखित वर्णित भूमि कि अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन,पुनर्वास , पुर्नव्यवस्थापन में उपुयक्त प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धो के अनुसार एतद द्वारा सभी सम्बंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वास, एवं पुर्नव्यवस्थामन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 कि धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने केलिये प्राधिकृत करता है । 2837 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जुलाई 2020
( 2 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है किं उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा -15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे |
:-अनुसूचीः-
1-भूमिकाविवरण: -
नगर/ग्राम/प .
जिला
ह.नं.
तहसील/रा ० नि० म०
अर्जित की जाने |वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि अर्जन पुनर्वास पुर्नव्यवस्थापना में उचित और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमिलगभग क्षेत्रफल (हे.में)
4
6
5
1
3
2
5.11 हैं.
सिवनी
मढ़ीं
/प.ह.नं.- 55
लखनादौन/ आदेगांव
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र.-1 सिवनी जिला-सिवनी
धुपघटा जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु अर्जन
2. अर्जित कि जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान )का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व .../ भूअर्जन अधिकारी लखनादौन जिला –सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है
3. अर्जित कि जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक़्शे (प्लान ) , एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है |
4. अर्जित कि जानें वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक़्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग क्र. - 1 लखनादौन जिला -सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है |
5. अर्जित कि जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूअर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप में कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
क्र. 3676-जि. भू-अर्जन-2020
सिवनी , दिनांक 18 जून 2020 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबन्धो के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बधिंत हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग वृहद् परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्रमांक-22 (ए) / 101 / 2016/ एमपीएस /31 /1875 भोपाल दिनांक 14.09.2016 के तहत् 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रूपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है । परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति आदेश की छाया प्रति प्रकरण में संलग्न की गई है अतः अधिनियम की धारा-11 (3) के अंतर्गत सामाजिक 2838
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
1.-भूमि का विवरणः-
जिला
नगर/ग्राम
तहसील / रा.नि.म.
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल
(हे.में)
1
2
3 सिवनी सिवनी रा.नि.म. बंडोल
ग्राम चोरगरठिया ब.न.- 179 प.ह.न.- 36 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
4
5
6
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा नहर के डी-4 के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण ।
कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला छिंदवाडा(म.प्र .)
कुल रकबा 0.76हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां
(1 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 6 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
क्र. 3677-जि. भू- अर्जन-2020
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबन्धो के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बधिंत हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग वृहद् परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्रमांक-22 (ए) / 101 / 2016 / एमपीएस / 31 /1875 भोपाल दिनांक 14.09.2016 के तहत् 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रूपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है । परियोजना 2839
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
भाग 1 ]
के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति आदेश की छाया प्रति प्रकरण में संलग्न की गई है अतः अधिनियम की धारा -11 (3) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
अनुसूची
1.-भूमि का विवरणः-
जिला
नगर /ग्राम
तहसील / रा.नि.म.
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)
4
3
2
सिवनी सिवनी रा.नि.म.
सिवनी
भाग-2
ग्राम सिमरिया ब.न.- 567 99 प.ह.न.-
कुल रकबा 0.96 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जितकी जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण ।
कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला छिंदवाडा(म.प्र.)
(1 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 6 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
क्र. 3694-जि. भू-अर्जन-2020
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबन्धो के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बधिंत हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग वृहद् परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्रमांक-22 (ए) /101/2016 / एमपीएस /31 /1875 भोपाल दिनांक 14.09.2016 के तहत् 2840
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रूपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है । परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति आदेश की छाया प्रति प्रकरण में संलग्न की गई है अतः अधिनियम की धारा -11 (3) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
अनुसूची
1.- भूमि का विवरणः-
जिला
नगर/ ग्राम
तहसील रा.नि.म.
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
3
4
6
5
1 सिवनी
2 सिवनी रा.नि.म. बंडोल
कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला छिंदवाडा(म.प्र.)
ग्राम गरठिया ब.न.- 127 प.ह.न.- 32
कुल रकबा 1.85 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली डी-3 की नहर माइनर नं. 3-एल के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण । (1) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान ) निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है । (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमाक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
क्र. 3695-जि. भू-अर्जन-2020
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबन्धो के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बधिंत हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचिंत प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग वृहद् परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्रमांक-22 (ए) /101 / 2016/ एमपीएस / 31 /1875 भोपाल दिनांक 14.09.2016 के तहत् 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रूपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है । परियोजना 2841
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
भाग 1 ]
के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति आदेश की छाया प्रति प्रकरण में संलग्न की गई है अतः अधिनियम की धारा -11 सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है । (3 ) के अंतर्गत सामाजिक
अनुसूची
1.- भूमि का विवरणः-
जिला
नगर / ग्राम
तहसील / रा.नि.म.
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
4
3
1
सिवनी
2 सिवनी रा.नि.म. बंडोल
ग्राम झिलमिली ब.न.- 223 प.ह.न.- 27
कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह.चौरई जिला छिंदवाडा(म.प्र.)
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली डी-4 की नहर माइनर नं. 4-एल के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण ।
कुल रकबा 2.44 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां
(1 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमाक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
क्र. 3696-जि. भू-अर्जन-2020
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबन्धो के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बधिंत हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग वृहद् परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्रमांक-22 (ए) / 101 /2016 / एमपीएस / 31 /1875 भोपाल दिनांक 14.09.2016 के तहत् 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रूपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशाराकीय स्वीकृति प्राप्त है । परियोजना 2842
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति आदेश की छाया प्रति प्रकरण में संलग्न की गई है अतः अधिनियम की धारा-11 (3) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
1.-भूमि का विवरणः-
नगर / ग्राम
जिला तहसील / रा.नि.म.
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)
4
3
1 सिवनी
2 सिवनी रानि.म. बंडोल
ग्राम परासिया ब.न.- 174 प.ह.न.- 36
कुल रकबा 1.15 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जितकी जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला छिंदवाडा(म.प्र .)
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली डी-4 की नहर माइनर नं. 6-एल के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण । (1 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान ) निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है । (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 6 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।
क्र. 3697-जि. भू-अर्जन-2020
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबन्धो के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बधिंतं हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग वृहद् परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्रमांक-22 (ए) /101 /2016/ एमपीएस / 31 / 1875 भोपाल दिनांक 14.09.2016 के तहत् 2843 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रूपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है । परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति आदेश की छाया प्रति प्रकरण में संलग्न की गई है अतः अधिनियम की धारा-11 (3 ) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
अनुसूची
1.-भूमि का विवरणः-
जिला
नगर/ ग्राम
तहसील / रा.नि.म.
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल
(हे.में)
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
1 सिवनी सिवनी रा.नि.म. 2 सिवनी भाग -1
पेंच व्यपवर्तन 6 परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा नहर के 22- एल के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण । 3 ग्राम चांवडी ब.न.- 167 प.ह.न.- 128
5 कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला छिंदवाडा(म.प्र. )
4 कुल रकबा 0.16हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां
(1 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है । (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 6 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
क्र. 3698-जि. भू-अर्जन-2020
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबन्धो के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखितं प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग वृहद् परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्रमांक-22 (ए) /101 /2016/ एमपीएस / 31 /1875 भोपाल दिनांक 14.09.2016 के तहत् 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रूपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है । परियोजना 2844
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जुलाई 2020
के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति आदेश की छाया प्रति प्रकरण में संलग्न की गई है अतः अधिनियम की धारा-11 (3 ) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
अनुसूची
1.-भूमि का विवरणः-
जिला
नगर/ग्राम
तहसील / रा.नि.म.
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की
जाने वाली
प्रस्तावित भूमि
लगभग
क्षेत्रफल
(हे.में)
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर औरपारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
1
3
4
सिवनी
2 सिवनी रा.नि.म. बंडोल
ग्राम बिहिरिया ब.न.- 417 प.ह.न.- 38
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा नहर के डी-4 के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण ।
कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला छिंदवाडा(म.प्र.)
कुल रकबा 0.34 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां
(1 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है । (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 6 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
क्र. 3699-जि. भू-अर्जन-2020
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबन्धो के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बधिंत हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग वृहद् परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्रमांक-22 (ए) /101/2016 / एमपीएस / 31 /1875 भोपाल दिनांक 14.09.2016 के तहत् 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रूपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है । परियोजना भाग 1 ]
2845
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति आदेश की छाया प्रति प्रकरण में संलग्न की गई है अतः अधिनियम की धारा -11 (3 ) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
अनुसूची
1.-भूमि का विवरणः-
जिला
नगर/ग्राम
तहसील / रा.नि.म.
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की
जाने वाली
प्रस्तावित भूमि
लगभग
क्षेत्रफल
(हे.में)
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
3
4
2
1 सिवनी सिवनी रा.नि.म. बंडोल
ग्राम नारायणगंज ब.न.- 360 प.ह.न.- 30
5 कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला छिंदवाडा(म.प्र .)
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली डी-4 की नहर माइनर नं. 2- एल एंव 3-एल के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण ।
कुल रकबा 1.72 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जितकी जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां
(1 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है । (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 6 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
क्र. 3700 -जि. भू-अर्जन-2020
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबन्धो के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बधिंत. हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग वृहद् परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्रमांक-22 (ए) /101/2016 / एमपीएस /31 / 1875 भोपाल दिनांक 14.09.2016 के तहत् 2846
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रूपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है । परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति आदेश की छाया प्रति प्रकरण में संलग्न की गई है अतः अधिनियम की धारा -11 (3) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
अनुसूची
1.- भूमि का विवरणः-
जिला
नगर / ग्राम
तहसील / रा.नि.म.
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
5
4
6 1
3
सिवनी
2 सिवनी रा.नि.म. सिवनी भाग-1
परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला छिंदवाडा(म.प्र .) कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन
ग्राम कारीरात ब.न.- 59 प.ह.न.- 125
परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा नहर के 18-एल माइनर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण । पेंच व्यपवर्तन
कुल रकबा 0.05 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां
(1 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है । (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 6 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
क्र. 3701-जि. भू-अर्जन-2020 भाग 1 ]
2847
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
आदेश की छाया प्रति प्रकरण में संलग्न की गई है अतः अधिनियम की धारा -11 (3 ) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
1.-भूमि का विवरण:-
जिला
नगर / ग्राम
तहसील / रा.नि.म.
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल
(हे.में)
1
3
2
4 सिवनी सिवनी रा.नि.म. बंडोल
ग्राम कुकलाह ब.न.- 69 प.ह.न.- 30
कुल रकबा 2.21 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला छिंदवाडा(म.प्र. )
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली डी-4 की नहर माइनर नं. 1-एल के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण । (1 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है । (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 6 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
क्र. 3954-जि. भू-अर्जन -2020
सिवनी , दिनांक 1 जुलाई 2020 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबन्धो के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बधिंत हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग वृहद् परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्रमांक-22 (ए) / 101 / 2016 / एमपीएस / 31 /1875 भोपाल दिनांक 14.09.2016 के तहत् 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रूपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है । परियोजना [भाग 1 2848
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति आदेश की छाया प्रति प्रकरण में संलग्न की गई है अतः अधिनियम की धारा -11 (3) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
अनुसूची
1.-भूमि का विवरण:-
जिला
नगर/ग्राम
तहसील / रा.नि.म.
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जितकी
जाने वाली
प्रस्तावित भूमि
लगभग
क्षेत्रफल
(हे.में)
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
1
2
3
4
6
5
सिवनी
ग्राम पिपरिया ब.न.- 439
छपारा रा.नि.म. छपारा
प.ह.न.- 40
कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला छिंदवाडा(म.प्र. )
कुल रकबा 7.49 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जितकी जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली डी-3 नहर की माइनर नं. 9- एल एवं सबमाइनर 1-आर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण ।
निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय (1 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।
क्र. 3955-जि. भू- अर्जन-2020
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबन्धो के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बधिंत हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग वृहद् परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्रमांक-22 (ए) /101 / 2016 / एमपीएस / 31 /1875 भोपाल दिनांक 14.09.2016 के तहत् 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रूपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है । परियोजना 2849 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जुलाई 2020
के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति आदेश की छाया प्रति प्रकरण में संलग्न की गई है अतः अधिनियम की धारा-11 (3 ) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
अनुसूची
1.-भूमि का विवरण:-
जिला
नगर/ग्राम
तहसील / रा.नि.म.
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जितकी
जाने वाली
प्रस्तावित भूमि
लगभग
क्षेत्रफल
(हे.में)
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
1
2
3
4
5
6
सिवनी छपारा रा.नि.म.
छपारा
ग्राम बाम्हनवाड़ा ब.न.- 505 प.ह.न.- 36
कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला छिंदवाडा(म.प्र .)
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली डी-3 नहर की माइनर नं. 9- एल के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण ।
कुल रकबा 2.56 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां
(1) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है । (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
क्र. 3956-जि. भू-अर्जन-2020
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबन्धो के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बधिंत हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग वृहद् परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्रमांक-22 (ए) / 101 /2016 / एमपीएस / 31 /1875 भोपाल दिनांक 14.09.2016 के तहत् 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रूपये 2644.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है । परियोजना 2850
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति आदेश की छाया प्रति प्रकरण में संलग्न की गई है अतः अधिनियम की धारा -11 (3) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
1.-भूमि का विवरण:-
जिला
नगर/ग्राम
तहसील / रा.नि.म.
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की
जाने वाली
प्रस्तावित भूमि
लगभग
क्षेत्रफल
(हे.में)
1
2
3
4 सिवनी छपारा रा.नि.म. छपारा
ग्राम पायलीकला ब.न.- 423 प.ह.न.- 36
कुल रकबा 4.50 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जितकी जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
5
6
कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला छिंदवाडा(म.प्र.)
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली डी-3 नहर की माइनर नं.. 8-एल के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण । (1) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
क्र. 3957-जि. भू-अर्जन-2020
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबन्धो के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बधिंत हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग वृहद् परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्रमांक-22 (ए) / 101 / 2016 / एमपीएस / 31 / 1875 भोपाल दिनांक 14.09.2016 के तहत् 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रूपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है । परियोजना 2851
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जुलाई 2020
भाग 1 ]
के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति आदेश की छाया प्रति प्रकरण में संलग्न की गई है अतः अधिनियम की धारा-11 (3 ) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
अनुसूची
1.-भूमि का विवरणः-
जिला
नगर / ग्राम
तहसील /
रा.नि.म.
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
2
3
1
छपारा
सिवनी
रा.नि.म.
छपारा
5 कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला छिंदवाडा(म.प्र .)
ग्राम बिछुआ ब.न.- 522 प.ह.न.- 40
4 कुल रकबा 0.25 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां
पेंच व्यपवर्तन 6 परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली डी-3 नहर की माइनर नं. 9- एल के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण । (1 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान ) निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है । (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
क्र. 3958-जि. भू-अर्जन-2020
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबन्धो के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बधिंत हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग वृहद् परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्रमांक-22 (ए) /101/2016 / एमपीएस / 31 /1875 भोपाल दिनांक 14.09.2016 के तहत् 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रूपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है । परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति आदेश की छाया प्रति प्रकरण में संलग्न की गई है अतः अधिनियम की धारा -11 (3) के अंतर्गत सामाजिक 2852
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
अनुसूची
1.-भूमि का विवरणः-
जिला
नगर/ग्राम
तहसील / रा.नि.म.
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की
जाने वाली
प्रस्तावित भूमि
लगभग
क्षेत्रफल
(हे.में)
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
1
3
2
4
6
5
सिवनी छपारा रा.नि.म. छपारा
ग्राम पायलीखुर्द ब.न.- 424 प.ह.न.- 36
कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला छिंदवाडा(म.प्र. )
कुल रकबा 7.28 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली डी-3 नहर की माइनर नं. 7- एल एवं 8-एल के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण ।
(1) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है । (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल हरिदास फटिंग , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग प्र. क्र.- 1-अ-82-2020-2021
सेंवढ़ा , दिनांक 17 जून 2020 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो भाग 1 ]
2853
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
い जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संब्यवहार नहीं करेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
- अनुसूचीः-
जिला तहसील ग्राम अर्जनीय
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
रकवा
धारा-11 की उपधारा
(2)द्वारा प्राधिकृत
अधिकारी
(हेक्टेयर
में) लगभग
1
2
3
4
5
6
दतिया संवढ़ा 4.230 हे.
मरसैनी खुर्द
माँ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत बाँध निर्माण के डूब क्षेत्र हेतु ।
परियोजना प्रबंधक
मॉ रतनगढ़
कियान्वयन इकाई
सेंवढ़ा जिला
दतिया (म.प्र)
(2) भूमि के नक्शा (प्लान ) का निरीक्षणः- अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुभाग सेंवढ़ा जिला दतिया के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।
(3 ) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षणः- परियोजना प्रबंधक मॉ रतनगढ़ परियोजना कियान्वयन इकाई सेंवढ़ा जिला दतिया के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है ।
प्र. क्र.- 02-अ-82-2020-2021
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संब्यवहार नही करेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -11 [भाग 1 2854
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
-:अनुसूचीः-
तहसील
जिला
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हेक्टेयर मे) लगभग
6
2
3
5
4
1
अतरैटा
सेंवढ़ा
दतिया
62.160 हे.
परियोजना प्रबंधक माँ रतनगढ़ परियोजना क्रियान्वयन इकाई सेवढ़ा जिला दतिया(म ०प्र ०)
माँ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण के डूब क्षेत्र हेतु
1. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षणः-अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुभाग सेवढ़ा जिला दतिया म०प्र ० के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है ।
2. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षणः-परियोजना प्रबंधक माँ रतनगढ़ परियोजना क्रियान्वयन ईकाई सेवढ़ा जिला दतिया म० प्र ० के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है ।
प्र. क्र.-3-अ-82-2020-2021
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अंतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संब्यवहार नहीं करेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (5) में उल्लेरियत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्त्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है । 2855 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
-:अनुसूचीः-
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-11 की उपधारा (2)द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हेक्टेयर मे) लगभग
1
2
3
4
5
6
सेंवदा
दतिया
डिरौलीडांग 11.790 हे.
गॉ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत बाँध निर्माण के डूब क्षेत्र हेतु ।
परियोजना प्रबंधक
मॉ रतनगढ़
कियान्वयन इकाई
सेंवढ़ा जिला
दतिया (म.प्र)
(2) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षणः- अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुभाग सेंवढ़ा जिला दतिया के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है ।
(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षणः परियोजना प्रबंधक मॉ स्तनगढ़ परियोजना क्रियान्वयन इकाई सेंवढ़ा जिला दतिया के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है ।
प्र. क्र.-4-अ-82-2020-2021
चूकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा राभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संब्यवहार नहीं करेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
-:अनुसूचीः-
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-11 की उपधारा
(2)द्वारा प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हेक्टेयर में) लगभग
1
2
3
4
5
6
विसोर
दतिया सेंवढ़ा
11.170 हे.
मॉ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत बाँध निर्माण के डूब क्षेत्र हेतु ।
परियोजना प्रबंधक
मॉ रतनगढ़
कियान्वयन इकाई
सेंवढ़ा जिला
दतिया (म.प्र)
अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुभाग (2) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षणः सेंवढ़ा जिला दतिया के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है ।
(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षणः परियोजना प्रबंधक मॉ रतनगढ़ परियोजना कियान्वयन इकाई सेंवढ़ा जिला दतिया के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है । 2856
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
प्र. क्र.- 5-अ-82-2020-2021
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संब्यवहार नहीं करेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई . विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
-:अनुसूचीः-
जिला तहसील ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-11 की उपधारा (2)द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हेक्टेयर में) लगभग
3
4
5
1
2
6
धोरी
दतिया सेंवढ़ा
7.550 हे.
मॉ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत बॉध निर्माण के डूब क्षेत्र हेतु ।
परियोजना प्रबंधक
मॉ रतनगढ़
किंयान्वयन इकाई
सेंवढ़ा जिला
दतिया (म.प्र)
(2) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षणः- अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी अनुभाग सेंवढ़ा जिला दतिया के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है ।
(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षणः परियोजना प्रबंधक मॉ रतनगढ़ परियोजना कियान्वयन इकाई सेंवढ़ा जिला दतिया के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है ।
प्र. क्र.-06-अ-82-2020-2021
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति 2857 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संब्यवहार नही करेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
-:अनुसूची:-
जिला तहसील ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हेक्टेयर मे) लगभग
3
1
4
2
6
5
दतिया सेंवढ़ा
40.590 हे.
मरसैनी बुजुर्ग
माँ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कें डूब क्षेत्र हेतु
परियोजना प्रबंधक माँ रतनगढ़ परियोजना क्रियान्वयन इकाई सेवढ़ा जिला दतिया(म०प्र०)
1. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षणः-अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुभाग सेवढ़ा जिला दतिया म०प्र ० के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है ।
2. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षणः-परियोजना प्रबंधक माँ रतनगढ़ परियोजना कियान्वयन ईकाई सेवढ़ा जिला दतिया म०प्र० के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जबलपुर , दिनांक 18 जून 2020 क्र. - 10 -भू-अर्जन-प्र. क्र. 02--अ-82-2019-2020
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में र्वार्णत भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में अल्लेखित 2858
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हैं
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
तहसील
ग्राम
धारा ।। के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित क्षेत्रफल (हे.में)
1
2
3
4
5
6 सिहोरा
0.17
जबलपुर
जुनवानी कला प.ह.नं. 10
कार्यालय कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र . -4 सिहोरा, जबलपुर
लमकना वितरक नहर की जुनवानी कला माइनर के निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी , रानी अवंती बाई सागर परियोजना इकाई क्रमांक 2 बरगी हिल्स जबलपुर एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-4 सिहोरा, जिला-जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव..
भाग 1 ]
2859
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
राजस्व विभाग
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 22 मई 2020
पत्र क्र. 227- प्रका.- भू-अर्जन-20. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील-नईगढ़ी
(ग) ग्राम- खर्रा 190
(घ) क्षेत्रफल-0.061 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
(1)
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)
अ-निजी पट्टे की भूमि 6 0.004 7 0.057
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.061 ब- म. प्र. शासन की भूमि
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 अ-ब कायोग. 0.061
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बाणसागर बी.पी.टी. पहुंच मार्ग " में आने वाली निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 229- प्रका.- भू- अर्जन-20 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील-नईगढ़ी
(ग ) ग्राम- बेलहा 742
(घ ) क्षेत्रफल-0.070 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में) (2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
210/2
0.029
229
0.021
0.020
206/1 , 206/2
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.070 ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.070 ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 अ-ब का योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बाणसागर बी.पी.टी. पहुंच मार्ग" में आने वाली निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 231 - प्रका.- भू- अर्जन-20. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 2860
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- नईगढ़ी
(ग) ग्राम- खर्रा 180
(घ) क्षेत्रफल-0.045 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
2
0.045
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.045 ब-म. प्र . शासन की भूमि
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 अ-ब का योग 0.045
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बाणसागर बी.पी.टी. पहुंच मार्ग " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 30 जून 2020
क्र. 237-कार्य- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची पूरक प्रकरण
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- हुजूर
(ग) नगर/ग्राम- मनकहरी
( घ ) क्षेत्रफल लगभग-0.270 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
(1)
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
481
0.062
0.141
1687
0.002
1693
0.014
1697
1731
0.051
कुल योग 05 किता निजी भूमि .. 0.270 0
शासकीय
महायोग 05 किता ( 1 +2) .. 0.270
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना जल संसाधन विभाग क्योंटी नहर अंतर्गत सैच्य हेतु लौआ माइनर नं . 4 के विस्तार कार्य माइनर नहर के निर्माण में आने वाले निजी शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक भू-अर्जन एवं पुर्नवास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 239 -कार्य- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग) नगर/ ग्राम-लोहदवार
(घ) क्षेत्रफल लगभग-3.246 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
(1)
435
(2) 0.369
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) 0.008
331 2861
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जुलाई 2020
भाग 1 ]
(2) (1)
0.177 430
0.024 333
0.004 427
0.014 429
0.008 428
0.001 440
422
0.008
0.001 421
0.089 443
0.010 441
0.031 444
0.003 445
0.115 453
0.036 454
0.016 460
0.077 451
452
0.048
0.001 455
0.037 457
0.032 459
0.125 1410
0.019 1409
0.009 1408
0.032 1407
0.065 1406
1405
0.072
0.096 1404
0.050 1395
0.019 1394
0.001 1403
0.002 1396
0.020 1397
0.053 1399
0.020 1398
0.038 1387
0.058 1388
0.012 1208
0.014 1209
0.115 1211
0.001 1212
(2)
(1)
0.003
1210
0.044
1213
0.003
1215
0.025
1214
0.027
1183
0.002
1143
0.085
1144
0.001
1145
0.014
1146
0.032
1141
0.029
1142
0.020
1140
0.050
1137
1136
0.070
0.001
1135
0.028
1134
0.016
1129
0.030
1130
1127
0.055
0.104
1088
1089
0.031
0.002
1087
0.018
1086
0.020
1123
0.128
1090
0.061
1092
0.025
1093
0.008
1079
0.025
1078
0.025
1077
0.002
1094
0.034
1074
0.018
1072
0.001
1076
0.007
1069
1066
0.004
0.00
1068
0.02
1065
1067
0.03
0.00
1063 2862
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
(1)
(2)
712
0.00
0.06
710
711
0.00
715
0.02
837
0.00
999
0.07
1075
0.01
3.230
कुल योग 89 किता निजी भूमि ..
शासकीय
0
458
0.010
1132
0.006
0.016
कुल योग 2 किता शा.
महायोग 91 किता ( 1 +2 ) .. 3.246
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना जल संसाधन विभाग क्योंटी नहर अंतर्गत सैच्य हेतु लोहदवार माइनर के विस्तार कार्य माइनर नहर के निर्माण में आने वाले निजी शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुर्नवास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जबलपुर, दिनांक 18 जून 2020
क्र. 11 - भू-अर्जन- प्र. क्र. 01- अ 82-2019-20.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जबलपुर
(ख) तहसील- मझौली
(ग ) ग्राम- झिंगरई, प.ह.नं. 55/60, नं. बं. - 264 (घ) अनुमानित क्षेत्रफल-0.10 हेक्टर..
प्रस्तावित खसरा क्रमांक
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
449/1
0.10 योग .. 0.10
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लिखित भूमि की लमकना वितरक नहर की घाना कला माइनर निर्माण हेतु आवश्यकता है.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-4 , सिहोरा-जबलपुर तथा भू-अर्जन अधिकारी रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना इकाई क्रमांक 2 बरगी हिल्स जबलपुर के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी , दिनांक 27 जून 2020
क्र. 3851 - भू.अर्जन-2020 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. तिलवारा बायीं तट नहर परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- धनौरा
(ग ) नगर/ग्राम- धनौराखुर्द, प.ह.नं. 24 , रा.नि.मं.- धनौरा (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-1.87 भाग 1 ]
2863
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
निजी भूमि का रकबा
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)
100
0.03
0.13
102/1
0.02
102/2
102/3
0.32
0.03
268/3
268/6
0.03
268/5
0.03
269
0.07
266/2
0.22
283
0.11
0.06
309
0.82
19
1.87
योग .
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- अपर तिलवारा नहर के निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, अपर तिलवारा बायी तट नहर संभाग केवलारी , जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 3852- भू.अर्जन- 2020.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. तिलवारा बायीं तट नहर परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19(2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- धनौरा
(ग) नगर/ग्राम- बरेली , प.ह.नं. 46 , रा.नि.मं.- धनौरा (घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -1.95 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
निजी भूमि का रकबा
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)
319
0.15
320/1
0.21
0.02
320/2
341/3
0.06
0.09
341/1
341/2
0.09
346
0.06
352
0.45
0.20
355/1
0.09
355/2
359/1
0.09
0.09
359/2
357
0.05
358
0.26
365/3
0.04
1.95
योग
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- अपर तिलवारा नहर के निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) घंसौर, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, अपर तिलवारा बायी तट नहर संभाग केवलारी , जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3853 - भू.अर्जन-2020.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . तिलवारा बायीं तट नहर परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19( 2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है . अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 2864
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जुलाई 2020
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील-केवलारी
(ग ) नगर/ग्राम-खरसारू, प.ह.नं. 20 , रा.नि.मं. -केवलारी (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.99 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
निजी भूमि का रकबा
प्रस्तावित
खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
47
0.09
33
0.18
32
0.08
31
0.24
0.09
30/1
30/2
0.09
9/2
0.01
0.10
8
7
0.11
0.99
कुल योग .
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- अपर तिलवारा नहर के निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) केवलारी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, अपर तिलवारा बायी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 3854 - भू.अर्जन-2020. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. तिलवारा बायीं तट नहर परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है . अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख ) तहसील- केवलारी
(ग) नगर/ग्राम-खापा, प.ह.नं. 21 , रा.नि.मं. -केवलारी (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-8.79 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
निजी भूमि का रकबा
प्रस्तावित
खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
0.20
7
6
0.20
8/1
0.11
13/2/1
0.04
13/2/2
0.06
15/1/1
0.18
15/1/2
0.07
14/1
0.06
19
0.06
20
0.04
0.16
21
30/1
0.18
30/2
0.13
27/3
0.15
27/2
0.02
29
0.02
61/2
0.19
194/3
0.08
53/5
0.02
57/5
0.02
54
0.12
55/1
0.29
56
0.13
80/1
0.10
80/2
0.07 भाग 1 ]
2865
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
(2) (1)
79/2
0.18
0.12 77
0.02 97/1
97/3
0.15 97/4
0.14
0.06 99/3
0.06 99/2
0.12 99/1
124/2
0.02
0.02 123
0.06 147/2
0.04 147/4
0.02 147/3
0.04 142
0.09 194/1
194/2
0.18
0.20 195
0.06 196/1
0.10 196/4
0.13 196/3
0.16 199/2
380/2
0.21 263
0.09 266/1
0.11
0.13 266/3
266/2
0.05 266/4
0.11
0.07 262
272/2
0.14
0.32 273/1
273/2
0.10 274
0.04 277
0.08
0.06 328
0.11 278
0.11 279
0.09 281/2
281/3
0.09
0.22 308
0.09 281/4
(1)
(2)
281/5
0.04
0.15
206
205
0.39
0.17
379/2
0.09
379/1
0.33
389/3
0.16
389/4
389/6
0.15
0.21
409/1
409/2
0.21
8.79
कुल योग .
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- अपर तिलवारा नहर के निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) केवलारी , जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, अपर तिलवारा बायी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3855 - भू.अर्जन-2020. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. तिलवारा बायीं तट नहर परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है . अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- केवलारी 2866
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
(ग) नगर/ ग्राम-मोहगांव, प.ह.नं. 20, रा.नि.मं.-केवलारी (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.35 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
निजी भूमि का रकबा
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)
2
0.17
3
0.18
0.35
कुल योग .
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- अपर तिलवारा नहर के निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) केवलारी , जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, अपर तिलवारा बायी तट नहर संभाग केवलारी , जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3856 - भू.अर्जन-2020 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. तिलवारा बायीं तट नहर परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है . अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- केवलारी
(ग) नगर/ग्राम- घरगोंदी, प.ह.नं. 21 , रा.नि.मं.-केवलारी ( घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-4.82 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
निजी भूमि का रकबा
प्रस्तावित
खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
96
0.20
97/1
0.18
0.17
97/2
0.04
97/3
93/1
0.15
97/5
0.20
98/2
0.13
98/4
0.03
0.03
98/3
98/1
0.13
101/1
0.08
101/5
0.09
0.15
99/2
0.14
92
86
0.12
87
0.08
83
0.02
0.34
82
81/2
0.06
78
0.16
77/1
0.22
5/4
0.20
9/1
0.04
8
0.20
23
0.03
24
0.20
25
0.20
55/2
0.02
55/3
0.16
155/3
0.02
55/1
0.18
44/3
0.04
0.12
44/2
156/2
0.14
157/2
0.13
158/6
0.08
153/5
0.13
153/1
0.21
कुल योग . 4.82
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- अपर तिलवारा नहर के निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
भाग 1 ]
2867
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) केवलारी , जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, अपर तिलवारा बायीं तट नहर संभाग केवलारी , जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3860- भू-अर्जन-2020 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. तिलवारा बायीं तट नहर परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सिवनी
(ख) तहसील- धनौरा
(ग) नगर/ग्राम- सुनवारा , प.ह.नं. 34, रा.नि.मं. - धनौरा (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-1.49 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
निजी भूमि का रकबा
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.80
61
380/3
0.12
476/1
0.05
404/3
0.05
163/2
0.14
0.05
201/3
0.18
201/6
0.10
201/4
1.49 कुल योग .
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- अपर तिलवारा नहर के निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, अपर तिलवारा बायीं तट नहर संभाग केवलारी , जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 3861 - भू-अर्जन-2020.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, के अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. तिलवारा बायीं तट नहर परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19( 2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- धनौरा
(ग) नगर/ग्राम-रावठान, प.ह.नं. 30 , रा.नि.मं.- धनौरा (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-1.17 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
निजी भूमि का रकबा
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.26
35
43
0.01
0.10
44/1
0.10
44/2
0.03
45/1
45/2
0.02
46
0.14
63/2
0.04
64
0.08
65
0.07
66
0.10
131
0.14
0.05
132
60
0.01
0.02
67/1
कुल योग . 1.17
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता 2868
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2020
है:- अपर तिलवारा नहर के निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय कार्यपालन यंत्री, अपर तिलवारा बायीं तट नहर संभाग केवलारी , जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3862 - भू.अर्जन-2020. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. तिलवारा बायीं तट नहर परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है . अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- धनौरा
(ग ) नगर/ग्राम-धनौराखुर्द, प.ह.नं.24, रा.नि.मं.- धनौरा (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -0.80 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
निजी भूमि का रकबा
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.17
165
166/1
0.18
0.07
166/2
166/3
0.04
0.09
189/1
0.08
189/3
0.08
188
0.06
192/3
0.03
193
कुल योग . 0.80
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- अपर तिलवारा नहर के निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, अपर तिलवारा बायीं तट नहर संभाग केवलारी , जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 3863- भू.अर्जन-2020.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. तिलवारा बायीं तट नहर परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19( 2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है . अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- धनौरा
(ग ) नगर/ग्राम- सुकवाह, प.ह.नं.31 , रा.नि.मं.- धनौरा (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.16 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
निजी भूमि का रकबा
प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1/1
10/2
0.10 0.06 0.16
कुल योग
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- अपर तिलवारा नहर के निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, अपर तिलवारा बायीं तट नहर संभाग केवलारी , जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल हरिदास फटिंग , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.