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मध्यप्रदेश
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 235 ]
भोपाल , सोमवार, दिनांक 27 जुलाई 2020- श्रावण 5 , शक 1942
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 22 जुलाई 2020
क्र. एफ - 1-6-2018 - बावन- 1.- मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978 ( क्रमांक 16 सन् 1978 ) की धारा ( 29 ) की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग विनियम , 1980 में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात्ः-
संशोधन
विनियम की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) में, शब्द तथा अंक " आयु 60 वर्ष " के स्थान पर , शब्द तथा अंक " आयु 62 वर्ष " स्थापित किए जाएं.
विनियम की धारा 7 की उपधारा ( 2 ) खण्ड -1 में , शब्द तथा अंक 60 वर्ष की आयु " के स्थान पर, शब्द तथा अंक " 62 वर्ष की आयु " स्थापित किए जाएं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रकान्त कश्यप , अवर सचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020.