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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

(संशोधन) मध्‍यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग विनियम 1980........

Published 27 July 2020

Department
कुटीर एवं ग्रामोद्योग
Type
Extraordinary
Gazette no.
235
Identifier
in.gazette.madhya.2020-07-27.235.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश

शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 235 ]

भोपाल , सोमवार, दिनांक 27 जुलाई 2020- श्रावण 5 , शक 1942

कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 22 जुलाई 2020

क्र. एफ - 1-6-2018 - बावन- 1.- मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978 ( क्रमांक 16 सन् 1978 ) की धारा ( 29 ) की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग विनियम , 1980 में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात्ः-

संशोधन

विनियम की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) में, शब्द तथा अंक " आयु 60 वर्ष " के स्थान पर , शब्द तथा अंक " आयु 62 वर्ष " स्थापित किए जाएं.

विनियम की धारा 7 की उपधारा ( 2 ) खण्ड -1 में , शब्द तथा अंक 60 वर्ष की आयु " के स्थान पर, शब्द तथा अंक " 62 वर्ष की आयु " स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

चन्द्रकान्त कश्यप , अवर सचिव.

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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 27 July 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2020-07-27.235.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2020-07-27.235.Extraordinary.