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मध्यप्रदेश शा
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 237]
भोपाल , सोमवार, दिनांक 27 जुलाई 2020- श्रावण 5 , शक 1942
जेल विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2020
एफ-14-09-2020- तीन जेल. बंदी ( मध्यप्रदेश संशोधन ) अधिनियम, 1985 की धारा 31 - ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं इस संबंध में पूर्व में दिनांक 13 मई 2020 को जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-14-09-2020- तीन-जेल को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश बंदी छुट्टी नियम, 1989 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-
संशोधन
उक्त नियमों में, नियम 4 - घ में, उपनियम ( 2 ) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम जोड़ा जाए, अर्थात्ः-
( 3) प्राकृतिक आपदा और महामारी की दशा में आपात छुट्टी-उपरोक्त उपनियम ( 1 ) और ( 2 ) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, महामारी के खतरे , प्राकृतिक आपदा जैसी आपात स्थितियों की दशा में या किसी अन्य परिस्थिति में, जो जेल के बंदियों की जनसंख्या को तत्काल कम करने का समर्थन करती है , उपयुक्त मामलों में बंदी को एक बार में अधिकतम 180 ( एक सौ अस्सी ) दिवस के लिए आपात छुट्टी की पात्रता होगी. ऐसे में बंदी द्वारा जेल के बाहर व्यतीत की गई इस आपात छुट्टी की अवधि की गणना, बंदी के कुल दण्डादेश की अवधि में सम्मिलित की जाएगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज खत्री, उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020.