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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 31, Part Part 1, 31 July 2020

Published 31 July 2020

Type
Ordinary
Gazette no.
31
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2020-07-31.31.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

वध्यप्रदेश शासन

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 जुलाई 2020- श्रावण 9 , शक 1942

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

भाग 3.-

( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,

क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- (

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2020

फा. क्र.1-2-90- इक्कीस- ब( एक) -1752-2020.-अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 ( 1989 का 33 ) की धारा 14 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 3 ) में उल्लिखित अपर सेशन न्यायाधीश को कॉलम (2) में उल्लिखित जिले के लिए उक्त अधिनियम के अधीन

2869

अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है , अर्थात्ः-

सारणी

सेशन न्यायालय जिला

क्रमांक

(2)

(3) (1)

"1 .

श्री कृष्णकांत शर्मा , अनूपपुर

सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर. " F. No. 1-2-90 -- XXI - B- ( One) -1752-2020 . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020.

2870

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

(Prevention of Atrocities ) , Act, 1989 (No. 33 of 1989 ) , the State Government with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby, appoints the Additional Sessions Judge mentioned in column (3 ) as special Judge for districts mentioned in column (2) , of the table given below to try the offences under the said Act , namely:-

TABLE

Sessions Court S. No. Districts

(3)

(1)

(2)

"1 . Anuppur

Shri Krishnkant Sharma , Sessions Judge, Anuppur . " फा. क्र. 17 ( ई ) 24-2011 -इक्कीस-ब ( एक ) -1751- 2020.- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17 ( ई ) 24-2011 - इक्कीस- ब(एक) 3192-11-1383-12 , दिनांक 23 अप्रैल 2012 को अतिष्ठित करते हुए , राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , श्री सुशील कुमार ( जूनि. ) तेरहवें अपर सेशन न्यायाधीश, भोपाल को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 के अधीन आने वाले मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम से संबंधित मामलों के विचारण के लिये विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है .

F. No. 17 (E) 24-2011 - XXI - B ( One) -1751-2020.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) ofSection 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 (No. 49 of 1988 ), and in supersession of this department's Notification F. No. 17 ( E) 24-2011 - XXI - B (One ) -3192- 11-1383-12 , dated 23rd April 2012 , the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby, appoints Shri Sushil Kumar (Jr.) XIII Additional Sessions Judge Bhopal as Special Judge for the trial of cases related to Madhya Pradesh State Industrial Development Corporation falling under the said Act .

फा. क्र. 17(ई)43-2009- इक्कीस - ब ( एक) 1149-2020-शुद्धि- पत्र.- राज्य शासन , एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17(ई )43--2009-इक्कीस - ब ( एक) -206-2020, दिनांक 5 फरवरी 2020 जो मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग -1 , दिनांक 21 फरवरी 2020 को प्रकाशित हुई थी, के संबंध में निम्नलिखित शुद्धि - पत्र जारी करता है , अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, कॉलम ( 2 ) में, अनुक्रमांक 62 केसामने अंक तथा शब्द " द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग- 1 " के स्थान पर, अंक तथा शब्द " तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 " स्थापित किए जाएं.

F. No. 17 ( E) -43-2009 - XXI - B- (One ) 1149-2020- CORRIGENDUM- The State Government hereby , issue the following Corrigendum in respect of this department's Notification F. No. 17(E) -43-2009 -XXI- B(One) -206-2020, dated 5th February , 2020 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part 1 , dated 21st February , 2020 , namely:-

In the said Notification, in the Schedule , in column (2) , against serial number 62 , for the figure and words " IInd Civil Judge , Class - 1 " the figure and words "IIIrd Civil judge , Class - 1 " shall be substituted .

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2020

फा. क्र. 1978-2020- इक्कीस ब ( एक) .- राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्रीमती साहिबा फिरदौस, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , सागर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) , सागर ख भाग 1 ]

2871

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

का व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , के पद से त्याग- पत्र दिनांक 22 जुलाई 2020 के दोपहर पश्चात् से स्वीकृत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 23 जुलाई 2020

फा. क्र. 1979-2020- इक्कीस- ब(एक).- उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री उमेश चन्द्र मिश्र , तत्कालीन अतिरिक्त जिला न्यायाधीश बैढ़न जिला सिंगरौली वर्तमान पदस्थापना ( निलंवन अवधि) मुख्यालय , नरसिंहपुर के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच के निष्कर्षों के आधार पर उनके विरुद्ध कदाचरण के आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश की माननीय प्रशासनिक समिति की बैठक दिनांक 10 जुलाई 2020 एवं फुलकोर्ट ( by circulation ) द्वारा उक्त न्यायिक अधिकारी को अनिवार्य सेवानिवृत्त ( Compulsory Retirement ) किये जाने की अनुशंसा की गई है.

उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरान्त उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री उमेश चन्द्र मिश्र , वर्तमान पदस्थापना ( निलंवन अवधि) मुख्यालय, नरसिंहपुर तत्कालीन अतिरिक्त जिला न्यायाधीश , बैढ़न जिला सिंगरौली को अनिवार्य सेवानिवृत्त ( Compulsory Retirement ) किया जाए.

अतः मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( वर्गीकरण , नियंत्रण तथा अपील ) , नियम 1966 के नियम 10 ( VII ) के अन्तर्गत दीर्घशास्ति अधिरोपित करते हुए एतद्वारा राज्य शासन श्री उमेश चन्द्र मिश्र , वर्तमान पदस्थापना ( निलंवन अवधि) मुख्यालय , नरसिंहपुर तत्कालीन अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बैढ़न जिला सिंगरौली को तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवानिवृत्त ( Compulsory Retirement ) करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रत्नेशचन्द्र सिंह बिसेन , सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2020

प्रति,

श्री रहसबिहारी गुप्ता,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश ,

सिंगरौली.

विषय : मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा - शर्तें ) नियम, 2017 के नियम 14 ( 1 ) ( a ) व ( b ) तथा अन्य समर्थकारी उपबंधों के अन्तर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्त करने बावत्.

फा. क्र. 1972-2020- इक्कीस ब( एक) .- उपरोक्त विषयान्तर्गत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने अनुशंसा की है कि आपके द्वारा 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त, आपको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाए.

आप 58 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं.

उच्च न्यायालय की ओर से प्रेषित सेवा संबंधी अभिलेख तथा अन्य दस्तावेजों का अवलोकन करने तथा उस पर समग्र रूप से विचार करने के उपरान्त राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि उच्च न्यायालय के परामर्श को मान्य किया जाकर आपको लिखित सूचना देकर सेवानिवृत्त किया जाए.

अतएव मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा- शर्तें ) नियम, 2017 के नियम 14( 1 ) ( a ) व ( b ) तथा अन्य समर्थकारी उपबंधों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्वारा आपको इस आदेश की सूचना प्राप्ति के दिनांक के अपरांह से तत्काल प्रभाव से सेवानिवृत्त करता है.

आपको तीन माह की कालावधि की सूचना के विकल्प में तीन माह के वेतन एवं भत्ते की राशि उसी दर से देय होगी जो आप सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व प्राप्त कर रहे थे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रत्नेशचन्द्र सिंह बिसेन , सचिव .

[ भाग 1 2872

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2020

* क्रमांक एफ 15-8/ 2020 / दस-2:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) की धारा-34(अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा यह घोषणा करती है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया वनक्षेत्र, जिसे इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 79-X/ 58,दिनांक 10 जुलाई 1958 द्वारा संरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था , मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से संरक्षित वन नहीं रहेगा तथा यह भूमि राजस्व विभाग को हस्तान्तरित मानी जायेगी

अनुसूची

जिला:- होशंगाबाद

वनमंडल:- होशंगाबाद

तहसील - इटारसी वन परिक्षेत्र- सुखतवा

संरक्षित वन नहीं रहने वाले क्षेत्र की सीमायें

संरक्षित वन नहीं रहने का कारण

अ. क्र.

वन परिसर का नाम

वनखण्ड का नाम

वन कक्ष का क्रमांक

क्षेत्रफल (हे.मे. ) जो संरक्षित वन नहीं रहेगा

6

5

4

3

2

1

1. कालाआखर

169.281 /

पूर्वी

कालाआखर

(पुराना) कक्ष क्र. पी.एफ.-13 (नया) कक्ष क्र पी.एफ-87

उत्तर सीमा कृत्रिम लाइन संरक्षित वन वनखण्ड पूर्वी कालाआखर के गुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 17 तक । राजस्व ग्राम कालाआखर पूर्व सीमा -संरक्षित वन वनखण्ड पूर्वी कालाआखर के मुनारा क्रमांक 17 से आरक्षित वनखण्ड कासदा के मुनारा क्रमांक 18 एवं मुनारा क्रमांक 18 से मुनारा क्रमांक 11 तक । आरक्षित वनखण्ड कासदा।

भारत सरकार की स्वीकृति क्रमांक F.No. 8-76/2004 -FC दिनांक 08 मई, 2015 के अनुक्रम में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , नई दिल्ली के ज्ञाप F.No. 8-34/2017-FC दिनांक 20.05.2019 से वनभूमि को राजस्व भूमि में परिवर्तित करने के निर्देश के पालन में सतपुड़ा टाईगर रिजर्व से विस्थापित कर बसाये गये स्थल की वनभूमि का निर्वनीकरण ।

दक्षिण एवं पश्चिम सीमा -मुम्बई- इटारसी रेलवे लाइन मुनारा क्रमांक 11 से मुनारा क्रमांक 1 तक ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एच. एस. मोहन्ता, सचिव.

2873

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2020

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2020

क्र. एफ- 15-8-2020- दस- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-8-2020- दस-2, दिनांक 22 जुलाई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एच. एस. मोहन्ता, सचिव.

Bhopal , the 22nd July 2020

No. F 15-8 / 2020/ 1x - 2 . In Exercise of powers conferred by Section 34 (A) of the Indian Forest Act, 1927 (No.XVI of 1927 ) the State Government hereby declares that the Forest area as specified in the Schedule below, which was declared as Protected Forest by the Notification Number/ 9 - X/58 Dated 10 July 1958 of Madhya Pradesh Forest Department, will cease to be Protected Forest with effect from the date of publication of this notification in Madhya Pradesh Gazette and this land shall stand transferred to the Revenue Department;

SCHEDULE

District : - Hoshangabad

Tehsil :- Itarsi Forest Range - Shukhatwa Forest Division : - Hoshangabad

Forest Block

Forest Beat

S. N.

Boundaries of Forest land ceased to be Protected Forest

Brief description of reasons for ceasing Protected Forest

Forest Compartment Number

Area ceases to be Protected Forest (Hactare)

169.281

1. Kalaakhar

(Old)PF

Comparment

East Kalaakhar

No. -13

(New)PF

Compartment

No. -87

North: - Artificial Cut line boundary of Protected Forest East Kalaakhar from Pillar no . 1 to 17 and Revenue village Kalaakhar .

East : - Artificial cut line from Protected Forest Block East Kalaakhar Pillar no.17 to Pillar no . 18 of Resevered Forest Block Kasada and Pillar no . 18 to 11 Resevered Forest Block Kasada .

The denotification of the Forest land diverted for rehabitation of village from Satpuda Tiger vide Reserve Government of India Sanction letter no. F.No.8-76/2004- FC date 08 May 2015 and the direction given by Government of India Ministry Enviroment, Forest and Climate Change New Dehli vide letter no. F.No.8-34/2017- FC Date 20.05.2019 to change the status of forest land into revenue land .

South and West:- Railway line Mumbai to Itarsi from Pillar no . 11 to 1.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

H. S. MOHANTA, Secy .

[ भाग 1 2874

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

कार्यालय

म. प्र. असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल

ई-ब्लॉक पुराना सचिवालय , भोपाल

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

Bhopal , the 23rd July 2020

S.o. 722 (E) . Whereas , the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes , brings in transparency and efficiency , and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove ones identity:

And whereas, the [Labour department] (hereinafter referred to as the Department) , is administering the [Mukhyamantri Jankalyan (Sambal) Yojana] (hereinafter referred to as the Scheme) to [State Government is registering eligible unorganized workers for providing various benefits under various schemes ] which is being implemented through the [NIC, Bhopal] ( hereinafter referred to as the Implementing Agency (ies)):

And whereas , under the Scheme , [ benefits under various Schemes are provided through DBT Mode to the eligible nominee/ workers] ( hereinafter referred to as the benefit) is given to the [State Government is providing various benefits to eligible registered unorganized workers ] ( hereinafter referred to as the beneficiary) , by the Implementing Agency as per the extant Scheme guidelines ;

"Andwhereas , the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of [MP state]:

Now, therefore , in pursuance of section 7 of the Aadhaar ( Targeted Deliveryof Financial and Other Subsidies , Benefits and Services ) Act 2016 ( 18 of 2016) ( hereinafter referred to as the said Act ) , the government of [MP state] hereby notifies the following. Namely. -

1. (1 ) . An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme , who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the 2875 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

Said Act , and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre ( list available at the Unique Identification Authority of India ( UIDAI ) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar ( Enrolment and Update) Regulations, 2016. The Department through . Its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Tehsil the Department through its Implementing

Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in Coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual , benefits under the Scheme shall be given to such individual subject to the production of the following documents , namely -

(a) if he has enrolled , his Aadhaar Enrolment Identification slip ; and

(b) any one of the following documents , namely

(i) Bank or Post office Passbook with Photo: or

(ii ) Permanent Account Number ( PAN ) Card: or

(iii) Passportor

(iv) Ration Card

(v) Voter Identity Card , or

( vi ) MGNREGA card or

(vii) Kisan Photo passbook . or

(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act . 1988 (59 of 1988 ) : or

(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted officer or a Tehsildar on an official letterhead: or

(x) any other document as specified by the Department :

Provided further that the above documents may be checked by an officer specificallydesignated by the Department for that purpose

2 In order to provide benefits to the beneficiaries under the SchemeConveniently , the Department through its implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement 2876

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2020

3. In all cases , where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the Beneficiaries or due to any other reason , the following remedial mechanisms shall be adopted , namely: -

(a) in case of poor fingerprint quality , iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication , thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger - print authentication for delivery of benefits in seamless manner .

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful , wherever feasible and admissible authentication by Aadhar One Time Password or Time- based On Password with limited time validity, as the case may be , shallbe offered:

(C) in , all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible , benefits under the Scheme maybe given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response ( QR) code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of QR code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. In addition to the above , in order to ensure that no bona fide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits , the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as outlined in theOffice Memorandum of DBT Mission , Cabinet Secretariat , Government of India dated 19th December 2017 .

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette .

CHHOTAY SINGH , Dy. Secy .

2877

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

R- 23 , चित्तौड काम्पलेक्स, जोन-01 , एम. पी. नगर, भोपाल

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

Bhopal , the 23rd July 2020

s.o 3448. ( E). Whereas , the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes , brings in transparency and efficiency , and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove ones identity:

And whereas, the [Labour department] (hereinafter referred to as the Department) , is administering the [ MP Building & Other Construction Worker's Welfare Schemes] (hereinafter referred to as the Scheme) to [M.P Building & Other Construction Worker Welfare Board is registering eligible construction workers for providing various benefits under various schemes ] which is being implemented through the [NIC, Bhopal] (hereinafter referred to as the Implementing Agency (ies)):

And whereas , under the Scheme , [benefits under various Schemes are provided through DBT Mode to the eligible nominee/ workers ] (hereinafter referred to as the benefit) is given to the [M.P Building & Other Construction Worker Welfare Board is providing various benefits to eligible registered construction workers ] ( hereinafter referred to as the beneficiary) , by the Implementing Agency as per the extant Scheme guidelines;

"Andwhereas , the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of [M.P Building & Other Construction Worker WelfareBoard]

Now, therefore , in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Deliveryof Financial and Other Subsidies , Benefits and Services ) Act 2016 (18 of2016) (hereinafter referred to as the said Act ) , the [M.P Building & Other Construction Worker Welfare Board] hereby notifies the following Namely. -

1. (1) . An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication .

(2) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or , has not yet enrolled for Aadhaar , shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the [ भाग 1 2878

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

Said Act , and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre ( list available at the Unique Identification Authority of India ( UIDAI ) website www.uidai.gov.in ) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar ( Enrolment and Update ) Regulations, 2016. The Department through . Its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Tehsil the Department through its Implementing

Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in Coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual , benefits under the Scheme shall be given to such individual subject to the production of thefollowing documents , namely -

(a) ifhe has enrolled , his Aadhaar Enrolment Identification slip; and

(b) any one of the following documents , namely

(i ) Bank or Post office Passbook with Photo: or

(ii ) Permanent Account Number ( PAN ) Card : or

(iii ) Passportor

(iv) Ration Card

(v) Voter Identity Card , or

(vi ) MGNREGA card or

(vii) Kisan Photo passbook . or

(viii ) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act. 1988 (59 of 1988 ) : or

(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted officer or a Tehsildar on an official letterhead : or

(x) any other document as specified by the Department :

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose

2 In order to provide benefits to the beneficiaries under the SchemeConveniently , the Department through its implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement 2879 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2020

3. Inall cases , where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the Beneficiaries or due to any other reason , the following remedial mechanisms shall be adopted, namely: -

(a) in case of poor fingerprint quality , iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication , thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner .

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful , wherever feasible and admissible authentication by Aadhar One Time Password or Time-based On Password with limited time validity , as the case may be , shall be offered:

(C) in, all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time- based One- Time Password authentication is not possible , benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response (QR) code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of QR code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. In addition to the above , in order to ensure that no bona fide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits , the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as outlined in theOffice Memorandum of DBT Mission , Cabinet Secretariat , Government of India dated 19th December 2017.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette .

CHHOTAY SINGH , Secy .

[ भाग 1 2880

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2020

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 26 जून 2020 क्र. 3281 - भू-अर्जन- 0002-अ-82-2019-20

सार्वजनिक सूचना (अंर्तगत आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कंडिका-11 (1) सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवंबर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि कय नीति अनुसार, 36 वी विशेष भारत रक्षित वाहिनी बिसबल बालाघाट को भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में ग्राम कनकी के विभिन्न कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू- धारको की सहमति से भूमि कय करने का विचार किया जा रहा है:-

सर्वे नं.

खातेदार का नाम

ग्राम का नाम

स. कं.

कुल रकबा

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण

कय हेतु प्रस्तावित रकबा हे. में

6

2

3

4

5

7 1. कनकी 1

0.506 0.506 36वी विशेष विजेन्द्रसिंह पिता गेंदसिंह 723/12/1

0.281

0.281

भारत वाहिनी

719/3

2 प्रीति पिता गेंदसिंह

0.506 0.506

723/12/2

0.281

0.281

719/4

3.

0.203 0.203

723/9/1

हिम्मतसिंह पिता रूद्धेलाल

4

बिसबल बालाघाट हेतु. ग्राम कनकी में भूमिका अधिग्रहण

0.202 0.202

परमिला पिता रुद्धेलाल 723/9/2

5

0.202 0.202

उरमिला पिता रुद्धेलाल 723/9/3

6

0.202 0.202

723/9/4

सुशीला पिता रुद्धेलाल

7

0.202

0.202.

रेखा पिता रुद्धेलाल

723/9/5

8

0.255 0.255

723/8/1

फुलाबाई पिता सुददे

9

0.252

0.252

723/8/2

सुखराम पिता सुददे

10

0.252 0.252

723/8/3

राहुल पिता सुददे

11

0.084 0.084

संतोष पिता रामलाल 723/8/4

0.084

0.084

723/8/5

12 दुर्गा पिता रामलाल

0.084 0,084

13 नेहा पिता रामलाल

723/8/6

0.255 0.255

14

723/7/1

माहरनबाई पति मोहन

0.252

0.252

15 संतोष पिता मोहन

723/7/2

16.

0.252

0.252

723/7/3

कुसुम पिता मोहन

0.252

धनवंती पिता मोहन

17.

0.252

723/7/4

0.168

0.168

18 देवराम पिता मोतीराम 723/6/1

0.169

0.169

19 पंचशीला पिता मोतीराम 723/6/2

0.169 0.169

20 कला पिता मोतीराम 723/6/3

0.505 0.505

21 हिरकन पिता मुका 723/6/4

0.337

22

0.337

तिलकराम पिता मदारी 723/5/1

0.337

0.337

23 हरचंद पिता मंगरू

723/5/2

0.337

0.337

24 हरि पिता मंगरू

723/5/3

भाग 1 ]

2881

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

25

0.337

0.337

723/4/1

पारबती पति बाडू

26

0.337

0.337

723/4/2

रूपसिंह पिता बाडू

27

0.337

0.337

723/4/3

सुनीता पिता बाडू

28 रामबती पति रामसिंह

0.505 0.505

723/3/1

29 ललिता पिता इशाराम

0.127

0.127

723/3/2

30 पुरनलाल पिता इशाराम 0.127

0.127

723/3/3

31 सुरेश पिता इशाराम

0.126

0.126

723/3/4

32 नरेश पिता इशाराम

0.126

723/3/5

33 संतोष पिता जगतलाल

0.126

0.027 0.027

0.004

703/2/1

703/3/2

34 राजेन्द्र पिता जगतलाल 0.004

0.027

0.027

0.004

0.004

703/2/2

703/3/3

35 खिलेन्द्र पिता जगतलाल 0.027 0.027

0.004

703/2/3

703/3/5

36 डोलेन्द्र पिता जगतलाल 0.004

0.027 0.027

0.004

703/2/4

703/3/4

37 कृष्णा पिता जगतलाल

0.004

0.027

703/2/5

0.027

0.006

703/3/6

38

0.006

0.117

714/1/1

ओमकार पिता डुकरया

0.117.

0.081 0.081..

714/3/1

714/4/1

0.081 0.081

0.106

718/3/3

39 ओमप्रकाश पिता डुकरया 0.106

0.117

0.117

714/1/2

714/3/2 714/4/2 718/4.

720/1 40 मोहन पिता मेहतर

0.081

0.081

0.081 0.081

0.106 0.106

0.083

0.083

715/2/1

41 ज्ञानवंती पति कमलसिंह

0.279 0.279

0.247

715/2/2

0.247

0.031 0.031

0.202

0.202

0.717

715/5-716/ 5

0.717.

0.113

715/4/1-716/4/1

714/2

716/7

42 रंगलाल पिता कन्हैया

0.113

0.056 0.056

0.223 0.223

715/4/2-716/4/ 2

716/1/ क/1-716/6/1

43 अनुरता पति मदन वगैरह 716 / 1 / क/2-716/6/2

44 पुरवंता पिता मेहतर

0.279 0.279

0.278 0.278

715/4/3-716/4/3

45 ओमबती पति सोहन

0.279

0.279

716/1/क/3-716/6/3

वगैरह

46 उर्मिला पिता मंगल 717/1

715/6 0.056 0.056

0.198 0.198

0.028

0.028

716/ 1 ख-716/ 8

47 परमिला पिता मंगल 717/2 48 शीला पिता मंगल

717/4 49

717/5 किरण उर्फ रोशनी पिता मंगल

50 रामबती पति मंगल

717/6 0.056 0.056

0.056 0.056

0.056 0.056

0.056

0.056 2882

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

51 गेंदलाल पिता सकरया 718/1

52 सरवन पिता जेठया

718/2

53

722/1

संतोष पिता पितमलाल

54

722/2

अशोक पिता पितमलाल

55

722/3

दशोदा पिता पितमलाल

56 देवकी पिता पितमलाल 722/4

722/5

57 बसंती पति पितमलाल

58

720/2

बसंती पिता डुकरया

59

720/3

दयावंती उर्फ सुशीला

722/6

पिता डुकरया

60 राजकुमार पिता यशवंत 397/1/1

61 अनवर पिता यशवंत

0.324 0.324

0.324 0.324

0.214 0.214

0.214 0.214

0.214 0.214

0.214 0.214

0.215 0.215

0.106 0.106

0.054 0.054

0.052 0.052

0.002 0.002

0.002 0.002

397/1/2

62 कमलेश पिता यशवंत 397/1/3

63 अंजनी पिता यशवंत 397/1/4

64 रामकली पिता सुखराम

0.002 0.002

0.004 0.004

0.006 0.006

397/1/5

65

397/1/7

मालती पति मदनलाल वगैरह

66 रामाजी पिता नंदलाल 703/3/1

397/4

67 सकुन पति जगतलाल 703/3/7

68 अंतराम पिता मेहतर

703/1

69 धुरपता पिता माहरू

723/10

723/14

70 झिंगरी विधवा घुडू

723/11

71 खेमनबाई पिता दादू

72 धुरपति पति धरमदास

0.002 0.002

0.026 0.026

0.304 0.304

0.004 0.004

0.154 0.154

1.011 1.011

1.011 1.011

1.011

1.011

713/6/1

73 ताराचंद पिता मोहपत

0.337 0.337

0.337

0.337

713/6/2

74 जैवंता पति मोहपत 713/7/1

75 शिवराम पिता मोहपत

0.337 0.337

0.337

0.337

713/7/2

76 ज्योति पिता धरमदास 713/6/3

77 रैवन्ता पति लक्ष्मीचंद 713/7/3

78 मक्खन पिता रामकिसन

0.337 0.337

0.337 0.337

0.168 0.168

713/13/1

79 अनिता पिता रामकिसन

0.169 0.169

723/13/2

80

723/13/3

जयकिसन पिता दमडू

81

0.168 0.168

0.169

723/13/4

रामेश्वर पिता दमडू

82 दामेश्वर पिता दमडू

0.169

723/13/5

83 मनमत पिता दमडू

0.169 0.169

0.169 0.169

723/13/6

84 सुखलाल पिता भीका 719/1

721/1 85

721/2

बिरंजाबाई पति मूलचंद

86

721/3

यादोराव पिता मूलचंद

87

721/4

किरण पिता मूलचंद

88

721/5

पुस्तकला पिता मूलचंद

89 रामकली पिता लकस्या 721/6

721/7 90 मुन्नीबाई पिता लकस्या

91 महती पति भाया

719/2 92 चंद्रकला पिता मेहतर 721/8

721/9 93 किरणकुमार पिता मेहतर

94 फुलवंती पति मेहतर 721/10 योग- 94 कृषक

0.134 0.134

0.241

0:241

0.096 0.096

0.093 0.093

0.093 0.093

0.093 0.093

0.125 0.125

0,125 0.125

0:562 0.562

0.042 0.042

0.041 0.041

0.042 0.042

22.979

22.979

उपरोक्तानुसार कय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों हित व उस पर स्थित मकान / नलकूप/ तालाब/ वृक्ष आदि के संबंध में दावा / आपत्ति प्रस्तुत करनाहै तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के पंद्रह दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियत समयावधि के बाद कोई दावा आपत्तियाँ मान्य नही की जावेगी ।

दीपक आर्य , कलेक्टर.

2883 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2020

कार्यालय , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , शहडोल , मध्यप्रदेश

शहडोल, दिनांक 15 जुलाई 2020

क्र. 24- कु. न्याया. - 2018 .- माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर के आदेश क्रमांक ए- 988- चार- 8-42-77, भाग- सोलह , जबलपुर, दिनांक 18 मई 2020 में दिये गये निर्देशानुसार मैं , डॉ. रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , शहडोल का दिनांक 3 से 5 जुलाई 2020 तक, कुल तीन दिवस का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 6 से 10 जुलाई 2020 तक, कुल पांच दिवस कम्युटेड अवकाश मय मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित स्वीकृत करता हूं: -

( 1 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, शहडोल को पुनः पदस्थापित किया जाता है.

(2 ) अर्जित/कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. रमेश साहू, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

रमेश साहू , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय.

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय , मध्यप्रदेश , भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2020

क्र. एफ- 1-1-20- रा.स. यू.ए. 1-787.- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 ( क्र. 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कुलाधिपति, विक्रम विश्वविद्यालय , उज्जैन के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है :-

समितिके अध्यक्ष

कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित 1. प्रो. अशोक कुमार ग्वाल , पूर्वकुलपति, (रवीन्द्र नाथ टैगौर विश्वविद्यालय ) , भोपाल ( म. प्र. ) .

समितिके सदस्य

राज्य सरकार द्वारा नामांकित 2 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग , भोपाल.

समितिके सदस्य

अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामांकित.

3 प्रो. जे . एस . राजपूत, (पूर्व अध्यक्ष, एन. सी. टी. ई. ) ग्रेटर नोयडा ( उ. प्र. ) .

2. कुलाधिपतिजी के द्वारा प्रो. अशोक कुमार ग्वाल , पूर्व कुलपति को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है .

3. समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगीं.

4. समिति पैनल तैयार करने में कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3279-2019- रास- यू.ए.- 1 , दिनांक 5 दिसम्बर 2019 के द्वारा जारी मार्गदर्शिका ( छायाप्रति संलग्न ) में वर्णित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही संपन्न करेगी.

कुलाधिपति, विक्रम विश्वविद्यालय , उज्जैन के आदेशानुसार,

मनोहर दुबे , राज्यपाल के सचिव.

[ भाग 1 2884

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ , ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश

राजगढ़ , दिनांक 20 जुलाई 2020

प्र. क्र. 09- अ- 82-2017-18.- राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरान्त पाया गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है इस आशय की धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 5 जुलाई 2019 को कराया गया था. माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 22 मार्च 2020 का जनता कर्फ्यू का आव्हान किया गया था . तथा इसके पश्चात् भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19 ) को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 24 मार्च से 17 मई 2020 तक का लॉकडाउन घोषित किया गया था. इस कारण प्रकरण में अवार्ड पारित किये जाने की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी. इन परिस्थितियों में विहित समय सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सका है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन अवार्ड पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है:-

अनुसूची ( 1 )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला

तहसील

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(5)

(4) 52.343

(2) नरसिंहगढ़

(3) गडूपुरा

(1) राजगढ़

पार्वती परियोजना अन्तर्गत डूब में प्रभावित भूमि हेतु अर्जन.

कुल योग ..

52.343

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 08 - अ- 82-2017-18 .- राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरान्त पाया गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है इस आशय की धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 14 जून 2019 को कराया गया था. माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 22 मार्च 2020 का जनता कर्फ्यू का आव्हान किया गया था . तथा इसके पश्चात् भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19 ) को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 24 मार्च से 17 मई 2020 तक का लॉकडाउन घोषित किया गया था. इस कारण प्रकरण में अवार्ड पारित किये जाने की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी . इन परिस्थितियों में विहित समय सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सका है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन अवार्ड पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है: -

अनुसूची ( 1 )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला

तहसील

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(5)

7.360

(2) नरसिंहगढ़

(3) गेंहूखेडी कलां

(1) राजगढ़

पार्वती परियोजना अन्तर्गत डूब में प्रभावित भूमि हेतु अर्जन.

कुल योग

7.360

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .

2885 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

प्र. क्र. 12- अ- 82-2017-18 .- राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरान्त पाया गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है इस आशय की धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 7 जून 2019 को कराया गया था. माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 22 मार्च 2020 का जनता कर्फ्यू का आव्हान किया गया था. तथा इसके पश्चात् भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19 ) को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 24 मार्च से 17 मई 2020 तक का लॉकडाउन घोषित किया गया था. इस कारण प्रकरण में अवार्ड पारित किये जाने की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी . इन परिस्थितियों में विहित समय सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सका है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन अवार्ड पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है.

अनुसूची ( 1 )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

तहसील

नगर/ग्राम

जिला

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(2)

(4)

(5)

15.229

नरसिंहगढ़

(1) राजगढ़

शिवपुरा जागीर

पार्वती परियोजना अन्तर्गत डूब में प्रभावित भूमि हेतु अर्जन.

कुल योग 15.229

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 21 - अ-82-2017-18 .- राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरान्त पाया गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है इस आशय की धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 5 जुलाई 2019 को कराया गया था. माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 22 मार्च 2020 का जनता कर्फ्यू का आव्हान किया गया था . तथा इसके पश्चात् भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19 ) को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 24 मार्च से 17 मई 2020 तक का लॉकडाउन घोषित किया गया था. इस कारण प्रकरण में अवार्ड पारित किये जाने की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी. इन परिस्थितियों में विहित समय सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सका है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन अवार्ड पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है .

अनुसूची ( 1 )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला

तहसील

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(2)

(4)

(5)

(1)

85.041

राजगढ़

नरसिंहगढ़

(3) . सूण्डी

पार्वती परियोजना अन्तर्गत डूब में प्रभावित भूमि हेतु अर्जन.

कुल योग ..

85.041

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .

2886

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2020

राजगढ़, दिनांक 21 जुलाई 2020

प्र. क्र. 15- अ-82-2017-18 .- राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरान्त पाया गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है इस आशय की धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 5 जुलाई 2019 को कराया गया था. माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 22 मार्च 2020 का जनता कर्फ्यू का आव्हान किया गया था. तथा इसके पश्चात् भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19 ) को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 24 मार्च से 17 मई 2020 तक का लॉकडाउन घोषित किया गया था . इस कारण प्रकरण में अवार्ड पारित किये जाने की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी . इन परिस्थितियों में विहित समय सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सका है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन अवार्ड पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है.

अनुसूची ( 1 )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला

तहसील

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(2)

(1)

(3)

(5)

बरोडी

24.043

नरसिंहगढ़

राजगढ़

पार्वती परियोजना अन्तर्गत डूब में प्रभावित भूमि हेतु अर्जन.

24.043

कुल योग ..

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .

नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर.

भाग 1 ]

2887

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

कार्यालय , कलेक्टर, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग प्र. क्र. 0003- अ-82-2020-21-5375

श्योपुर, दिनांक 12 जून 2020 (भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013की धारा 11 एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन , विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5 (1 ) के अन्तर्गत)

जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ (चम्बल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना निर्माण हेतु ) के लिये ग्राम तुलसेफ तहसील व जिला श्योपुर में कुल रकवा 3.068 हेक्टर अशासकीय भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।

अतः जिला -श्योपुर तहसील श्योपुर के ग्राम तुलसेफ प.ह.न 54 रा.नि. वृत 02 में उक्त परियोजना के लिये 3.068 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

क. सर्वे नं. स्वामित्व का प्रकार

भूमि का प्रकार 1

2

3

4 1 173/877/2 भूमिस्वामी कृषि भूमि 2 115/865/7 भूमिस्वामी कृषि भूमि 3

भूमिस्वामी कृषि भूमि 117/2/878 /1

4 486मिन 2 भूमिस्वामी कृषि भूमि 5

485 भूमिस्वामी कृषि भूमि 6

465/1 भूमिस्वामी कृषि भूमि 7

463/1

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

8

463/2 भूमिस्वामी कृषि भूमि हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता (राजस्व अभिलेखानुसार)

अर्जन का क्षेत्रफल (हैक्ट.में)

5

6

0.075 महावीर पुत्र बजरंगलाल जाति बैरागी निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू- राजस्व 16.47

0.036 पन्नालाल , शम्भूदयाल , शंकरलाल रघुवीर प्रसाद पुत्रगण श्रीया जाति नाई निवासी ग्राम बद्रीबाई भगोती छोरी चामना पुत्रिया श्रीया जाति नाई स.भा.भूमिस्वामी भू.रा.7.50

0.181 कमलकिशोर पुत्र रामनिवास जाति मीना निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू- राजस्व 14.88

0.202 दाखाबाई बेवा सुग्रीव, पवन पुत्र सुग्रीव कविता पुत्री सुग्रीव मीणा समान भाग निवासी ग्राम भूमिस्वामी भूराजस्व 15.58

0.069 पुरुषोत्तम पुत्र हजारीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू.रा. 41.75

0.012 कैलाश पुत्र फल्लू जाति बैरवा नि.ग्रा. दुकाल्याखेडा भूमिस्वामी भूराजस्व 1.70

0.112 सियाराम पुत्र हजारी जाति मीणा निवासी ग्राम तुलसेफ भूमिस्वामी भूराजस्व 16.00

0.112 प्रभू पुत्र हजारी जाति मीणा निवासी गाम 2888

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

भूमिस्वामी कृषि भूमि 9 169/873/1 /1

भूमिस्वामी कृषि भूमि 10

169/873 / T

11 169/873/ग

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

12

भूमिस्वामी कृषि भूमि 141/854

13 148/861 भूमिस्वामी कृषि भूमि 14

भूमिस्वामी कृषि भूमि 147/860

15 146/859 भूमिस्वामी कृषि भूमि

भूमिस्वामी कृषि भूमि 16 150/863

17

भूमिस्वामी कृषि भूमि 375/1

18 376/2

0.077

भूमिस्वामी कृषि भूमि 19

378

0.031

भूमिस्वामी कृषि भूमि 20 377मि. 1

0.038

भूमिस्वामी कृषि भूमि 426

21

0.094

कृषि भूमि

भूमिस्वामी |

22

0.027

429/2

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

23

428

0.032

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

तुलसेफ भूमिस्वामी भूराजस्व 16.00

0.054 जयराम पुत्र रामनिवास जाति मीणा निवासी गाम भूमिस्वामी

0.054 काशीराम पुत्र रामनिवास जाति मीणा नि. ग्रा. भूमिस्वामी भू. राजस्व 755/2 के अनुसार

0.054 मु. तुलसा बेवा रामनिवास रामलक्ष्मी, रामकन्या, प्रकाशी पुत्रियां रामनिवास जाति मीणा भूमिस्वामी भूरा- शा- 755/2

0.033 रामप्रसाद, गोपाल पुत्रगण नारायण जाति मीणा नि. ग्रा. हिरनीखेडा समान भाग भूमिस्वामी भू राजस्व 4. 62

0.041 रामस्वरूप पुत्र जगन्‌नाथ पुत्र भीमराज निवासी ग्रांम हिरनीखेड़ा भूमिस्वामी भूराजस्व 3.38

0.153 रामस्वरूप पुत्र जगन्‌नाथ निवासी ग्राम हिरनीखेड़ा भूमिस्वामी भूराजस्व 12.57

0.089 गोपीलाल , प्रकाश पुत्रगण छीत्या जाति बैरवा निवासी ग्राम भूमिस्वामी भ.रा. 30.50

0.096 डंडोबाई बेवा हरजी देवीराम, जगदीश पुत्रगण हरजी प्रेमबाई कमली पुत्रियां हरजी जाति मीणा निवासी ग्राम हिरनीखेडा भूमिस्वामी भू.रा. 22.60

0.064 रामसिया पुत्री रामपसंद जाति भीणा निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू.रा. 1.30

सत्यनारायण पुत्र गुणेश्या जाति खाती नि.ग्रा. भूमिस्वामी भू.रा. 8.00

सुरज्या पुत्र मोती जाति मीणा नि.ग्रा. भूमिस्वामी भू.रा. शा. 196

रामभरत पुत्र शम्भूदयाल जाति मीणा निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू. रा. 7.00

शम्भू पुत्र नारायण गीताबाई पुत्री नारायण जग्‌गीबाई बेवा नारायण जाति मीणा निवासी ग्राम स.भ. भूमिस्वामी भू.रा. शा.284

महावीर पुत्र बजरंगलाल जाति मीणा निवासी ग्राम तुलसेफ भूमिस्वामी भूराजस्व 8.70

मांगीलाल पुत्र शम्भूलाल जाति मीणा नि.ग्रा. भूमिस्वामी भ. रा. शा.237 2889

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

भाग 1 ]

425

24

0.100

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

रामपति बेवा महावीर गिर्राज, गोलू पुत्रगण महावीर राधे श्यामकिला पुत्रियां महावीर जाति मीणा नि.ग्रा. भमिस्वामी भू.रा. शा. 17/2

25

418

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.114 रूपसिह, दीनदयाल , पुत्रगण चतरू जाति मीणा निवासी ग्राम भूमिस्वामी भूरा . 12.13

598

26

0.142

भूमिस्वामी कृषि भूमि

रामस्वरूप पुत्र कल्याण बजांगी पुत्री कल्याण जाति मीना निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू.रा. शा.154

27 602मिन 1

0.064

भूमिस्वामी कृषि भूमि

धनपाल पुत्र माधौ जाति मीणा निवासी ग्राम स. भ. भूमिस्वामी भूरा. शा.261

28

0.011

597/1

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

प्रेमशंकर पुत्र मंशाराम जाति मीणा निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू.रा. शा.534

29

0.068

603/1

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

माणकचंद पुत्र सीताराम जाति मीणा नि. ग्राम भूमिस्वामी भूरा . 8.52

30

604 क

0.042

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

माणकचंद पुत्र सीताराम जाति मीणा नि.ग्राम भूमिस्वामी भूरा . 1.00

31 603/2

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.068 बनवारी पुत्र सीताराम जाति मीणा नि. ग्राम भूमिस्वामी भूरा .8.52

32

612

0.216

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

मोहनलाल पुत्र बद्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू.रा. शा. 467

33

613

0.008

भूमिस्वामी कृषि भूमि

सियाराम पुत्र बजरंगलाल जाति मीणा निवासी ग्राम तुलसेफ भूमिस्वामी भूराजस्व शा . 259/1

34

611

0.020

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

रवीशंकर पुत्र मंशा जाति मीणा नि.ग्रा. भूमिस्वामी हिस्सा 1.233 हनुमान पुत्र मोहनलाल जाति मीणा हि 0.366 भूमिस्वामी भू.रा. शा. 261

35

694

0.044

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

दुलीचंद रामवलवान पुत्रगण काडू जाति मीणा निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू.रा. शा 5.00

36

695

0.105

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

दुलीचंद रामवलवान पुत्रगण काडू जाति मीणा निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू.रा. शा 618

645

37

0.055

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

कैलाश, रामविलास , मलखान पुत्रगण गेंदया कमली, रामसिया पुत्री गेंदया जाति मीणा निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू.रा. शा . 133

646

38

0.089

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

रामस्वरूप पुत्र परसराम जाति मीणा निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू.रा. 1.46 [ भाग 1 2890

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

39

644

0.116

भूमिस्वामी कृषि भूमि

राजेन्द्र पुत्र शंभूसिी जाति मीणा नि.ग्रा. भूमिस्वामी भू.रा. शा. 80 मिन 2

40

0.033

भूमिस्वामी कृषि भूमि

107/879

सीताराम पुत्र मथुरा कल्याणी पुत्री मथुरा जाति बैरवा नि. ग्राम भूमिस्वामी भू. राजस्व 2.50

0.036

41 108/880 भूमिस्वामी कृषि भूमि

कल्याण पुत्र बद्री जाति मीणा निवासी हिरनीखेडा रामलीला बेवा रामसिंह जाति मीणा स.भा. भूमिस्वामी भू.रा. 18.35

42

0.00

140/803

कृषि भूमि

शा. पट्टे से भूमि स्वामी

मड्डूलाल ,रामस्वरूप पुत्रगण शंकरया शान्‌ती पुत्री शंकरिया जाति बैरवा नि.ग्रा. शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी भू.रा.2.25

3.068

कुल किता 42

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) श्योपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि मे प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, कय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।

विशेष धारा 40 (2 ) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू- अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे । 2891

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2020

भाग 1 ]

प्र. क्र. 0004-अ-82-2020-21-5377

(भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत)

जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ (चम्बल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना निर्माण ) के लिये ग्राम रामगांवडी तहसील व जिला श्योपुर में कुल रकवा 0.340 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।

अतः जिला -श्योपुर तहसील श्योपुर के ग्राम रामगावंडी प.ह.न 55 रा.नि. वृत 02 में उक्त परियोजना के लिये 0.340 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है , का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है ।

क. सर्वे नं.

हितवद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

अर्जन का रकवा

स्वामित्व का प्रकार

भूमि का प्रकार

5

3

4

1

2

0.076

1

336

भूमिस्वामी

कृषि भूमि

6 गोवरिया पुत्र घोरया पांचो पुत्री घोरया जाति बेरवा निवासी ग्राम समान भाग भूदान भूमिस्वामी विक्रय से वर्जित14.50

338

0.095

2

भूमिस्वामी कृषि भूमि

हरीमोहन पुत्र मायाराम जाति मीना निवासी ग्राम लोड भूमि स्वामी भू- राजस्व 19.40

339

0.169

3

भूमिस्वामी कृषि भूमि

नागाराम पुत्र चतरूलाल जाति मीना निवासी ग्राम लूंड भूमिस्वामी भू- राजस्व 38.07

कुल किता-03

0.340 हेक्टेयर

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) श्योपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि मे प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, कय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।

विशेष- धारा 40(2 ) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

राकेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं उपसचिव.

[ भाग 1 2892

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 27 जून 2020 रा.प्र. क्रमांक- 01,02,03- अ-82-2020-2021

म०प्र ० शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश कमांक एफ-12-2 / 2014 / सात / शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत खापरकलां जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म० प्र ० शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है । उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है ।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में खापरकलां जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

-:अनुसूचीः-

1. भूमि का वर्णनः-

जिला तहसील नगर/ ग्राम

खसरा नम्बर

कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता

योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है

कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

3

5

6

1

2

4

7

0.822

59/2

ग्राम-

जुन्नारदेव

छिन्दवाड़ा

कोरपानीकलां प०ह0न0-72, रा०नि०म० ब०न0-195, नवेगांव

खापरकला जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये ।

1. सोमू पुत्र मानक, शोभा, फूलन, झूलन पुत्रगण भंगी, मंदा बेवा शंकर, रमेश पुत्र शंकर, किरन ना०बा. करीना ना०बा० पुत्रियां शंकर पा०मां मंदा जाति गोंड निवासी ग्राम भूमि 2893 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

स्वामी-

कोरपानीकलां

0.160

ग्राम-

295/1

2. श्यामलाल

पिता जयराम

में से

जाति गोंड

निवासी ग्राम भूमि

स्वामी-घानाउमरी

घानाउमरी , प०ह०न0-68 , ब०न0-144, रा०नि०म०- नवेगांव

295/1

0.240

में से

3. कलिया पति

श्यामलाल

जाति गोंड

निवासी ग्राम भूमि

स्वामी-घानाउमरी

ग्राम- घानाउमरी, प०ह०न0-68, ब०न0-144 , रा०नि०म०- नवेगांव

3

कुल योग

01.222 हेक्टेयर

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप / आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है ।

क्रमांक 3189- भू-अर्जन-2020

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वृर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थाध्न में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकार को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है

2 मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र . एफ 22 ए / 101 / 2016/ एम ० पी ० एरा 0 / 31 / 1875 भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघा निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है । 6.

[ भाग 1 2894

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त. भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णनः-

तहसील

जिला

नगर/ ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने

वाली प्रस्तावित

भूमि लगभग

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्ज्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

5

6 2

4

1

3

चौरई ग्राम-धनौरा

छिन्दवाड़ा

भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई जिला छिन्दवाडा

प० ह० न -02 ब.न.-135 रा.नि.मं.- चौरई

पेंच, व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत डूब प्रभावित ग्राम के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

रकबा- 01.100 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां ।

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितअद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है । 4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील -चौरई, जिला छिन्दवाडा (म०प्र०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक -01 चौरई , जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यध्वर्तन परियोजना मिट्टी बांध उपसंभाग कमांक-02 सिंगना, तहसील चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है । 2895 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

रा.प्र. क्रमांक 12-अ-82-2017-2018- भू-अर्जन

म०प्र ० शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश कमांक एफ-12-2 / 2014 / सात / शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत मेंहदी छिन्देवानी मार्ग कि० मी० 03.30 कि० मी० निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म०प्र ० शासन लोक निर्माण विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है । उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख " में सहमति ले ली गई है ।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में मेंहदी छिन्देवानी मार्ग कि० मी० 03.30 कि० मी० निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

-:अनुसूचीः-

1. भूमि का वर्णनः-

जिला तहसील नगर / ग्राम

खसरा नम्बर

कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता

योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है ।

कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

6

7

4

5

3

1

2

67/2

0.322

सौंसर

छिन्दवाड़ा

1.ओमप्रकाश पिता

नारायणदास बागानी

निवासी सौंसर

0.109

67/4

ग्राम- मोगरा , प०ह०न0-42 ब०न0-321 , रा०नि०म०- लोधीखेडा

2.गोविंदा पिता

नारायणदास बागानी

निवासी सौंसर

67/3

0.040

मेंहदी छिन्देवानी मार्ग कि०मी० 03 . 30 कि०मी० निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये ।

3.नरेश पिता

नारायणदास बागानी

निवासी सौंसर

0.033

67/5

4. नर्मदाबाई पति '

नारायणदास बागानी

निवासी सौंसर

4

कुल योग

0.504 हेक्टेयर

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप / आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1 2896

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

न्यायालय, उपायुक्त ( राजस्व ) , संभाग शहडोल एवं सक्षम प्राधिकारी मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 , जिला शहडोल ( म. प्र. )

(नियम 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए )

शहडोल , दिनांक 7 जुलाई 2020

क्रमांक /10 / बी-121 / 2018-19, अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम सेंदुरी, पटवारी हल्का-सेंदुरी -60 , तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल में वेल क्रमांक SW# 01-11 to VB Senduri & SW #01-13 to SW # 02-13 के बीच मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट ਹਿਠਾਵ ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायंक्त राजस्व, शहडोल संभाग , शहडोल (म.प्र .) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

जिला तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में

(4)

(5)

(3)

(1) (2)

0.005

62/1, 62/2, 62/3

शहडोल सोहागपुर सेंदुरी /60

0.109

6

0.107

5

0.429

3/2, 3/3 , 3/4

0.164

415/1, 415/2, 415/3 , 415/4, 415/5, 415/6, 415/7

416

0.408

0.153

387

0.080

412 2897 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

" क्रमांक /11 / बी-121 / 2018-19 , अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम मैका, पटवारी हल्का- पोंगरी -61 , तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल में वेल क्रमांक SW#01-11 to .V.B . Maika के बीच मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायक्त राजस्व , शहडोल संभाग , शहडोल (म.प्र. ) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा कमांक

जिला तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में

(5) (1)

(2)

(3)

(4)

0.008

49/2, 49/3

शहडोल

मैका/ 61

सोहागपुर

48

0.005

0.405

47/1 K, 47/1 Kh , 47/2

41

0.134

0.005

46 2898

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

क्रमांक / 09 / बी-121 / 2018-19, अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम पोंगरी , पटवारी हल्का- पोंगरी-61 , तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल में वेल क्रमांक SW # 01-13 to SW # 02-13 के बीच मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी , उपायक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र. ) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा कमांक

जिला तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में

(4)

(1)

(2)

(5)

(3)

0:181

448/1/1, 448/1/2, 448/1/3 , 448/1/4,448/1/5 , 448/1/6 , 448/2

शहडोल सोहागपुर पोंगरी / 61

0.065

449/2

0.065

449/3

0.065

449/4

0.065

449/5

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

डी. के. पाण्डेय, सक्षम प्राधिकारी उपायुक्त ( राजस्व) .

2899 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) ढीमरखेड़ा जिला कटनी

ढीमरखेड़ा, दिनांक 9 जुलाई 2020

क्र. 418 - भू.अ. - 2020.- राज्य शासन मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी की गई राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास विभाग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 49/ भू.अ. /2019 तारीख 28 जनवरी 2020 जो मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग-1 में दिनांक 21 फरवरी 2020 में प्रकाशित की गई थी जिसके द्वारा मध्यप्रदेश के कटनी जिले की ढीमरखेड़ा तहसील में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाइप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात् ढंक दी गई) पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिये ) भूमि का उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु उस अधिसूचना में उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अस्थाई अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ।

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) अधीन तारीख 3 फरवरी 2020 को एक्सप्रेस न्यूज कटनी 4 फरवरी 2020 को यशभारत कटनी दोनों में प्रकाशित किया गया था ।

और आक्षेप प्राप्त हुये थे, और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है आक्षेपों को अनुज्ञात करा दिया है ।

: अतः अब राजय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि 2900

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

का माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के लिये अस्थाई अर्जन कर लिया जाना चाहिये ।

और अब राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 )(2) एवं (3) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लगमों से रहित उपयोग के अधिकार अस्थाई रूप से यथास्थिति में राज्य शासन में निहित होने के बजाय परियोजना विभाग में निहित निबंधनों तथा शर्तों के अध्याधीन रहते हुये, पाइप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाने का प्रस्ताव करने वाले विभाग में निहित हो जायेंगे ।

अनुसूची-2

कटनी जिले के ढीमरखेड़ा तहसील में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत , प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

1. ग्राम बांध प.ह.नं. 32 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 61 /अ-82/19-20 कुल रकबा 0.180 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में 237

0.003

0.002 245

246

0.001

0.001 244

247/2

0.001 248 :

0.001 356

0.002 357

0.004 373/1

0.002 373/3

0.002

0.004 380/1

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

0.001

193

192

0.002

161

0.004

338

367

0.003

0.003

388

389

0.001

390

0.001

406

0.002

408

0.002

410

0.001 भाग 1 ]

379

0.001

380/2

0.001

429

0.003

434

0.003

435

0.002

436

0.001

338

0.003

323

0.002

209

0.001

207

0.001

206

0.002

205/2

0.001

205/1

0.002

191/2

0.002

2901

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

456

0.002

351

0.016

354

0.011

356

0.011

359

0.010

360

0.007

361

0.003

362

0.003

341

0.006

340

0.008

338

0.009

24

0.015

332

0.001

331

0.009

Total

0.180 Ha.

2. ग्राम भैंसवाही प.ह.नं. 56 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी प्र.क्र. 62/3-82/19-20 कुल रकबा 0.214 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

** खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन

हेतु रकबा

हे.. में

18

0.006

16

0.017

14

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

221.

0.001

222

0.010.

36

0.019

36

0.001

22

0.014

34

0.007

33

0.004

183

0.006

179

0.007

196

0.007

177

0.007

208

0.007

0.002

35

0.001

107

0.003

110

0.001:

136

0.003

137

0.003

110

0.002

135

0.003

155

0.10

157

0.006 2902

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2020

175

0.006

209

0.011

211

0.008

214

0.003

213

0.013

219

0.008

0.005

220

162

0.004

219

0.002

218

0.001

217

0.002

213

0.001

219

0.001

Total

0.214 Ha..

ग्राम भमका प.ह.नं. 30 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

3.

प्र.क्र. 63/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.214 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

114

0.005

109

0.006

108

0.005

107

0.013

0.013

106

134

0.010

133

0.013

0.016 156

155

0.006

0.024 159

170

0.002 40/1

40/2

40/3

0.007:

40/4

40/5

40/6

40/7

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

38/1

38/2

0.004

38/3

38/4

34/2

34/3

34/4

34/5

34/6

0.009

34/7

34/8

34/9

34/10

0.132 Ha.

Total 2903

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

भाग 1 ]

4. ग्राम दिहरी प.ह.नं. 02 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 64/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.179 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

231/41

231/2

0.003

231/3

232/2

232/3

0.009

232/4

232/5

0.005

233

0.005

234/1

234/2

239/1

239/2

0.002

239/3

239/4

239/4

242

0.012

257

0.002.

264

0.009

0.008

253

0.004

252

251

0.005

0.004

249

0.002

289

0.007

291

0.004

350

295

0.004

0.008

349

0.004

297

0.006

325

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

301

0.003

0.005

324

320

0.015

0.007

319

0.002

318

317

0.002

264

0.001

0.004

265

0.001

268

0.001

270

277

0.001.

280

0.001

320

0.002

324

0.002

329

0.002

334

0.002

0.004

345

365

0.001

264

0.001

0.003

253

0.001

253

76

0.001

74

0.001

70

0.001

69

0.001

0.001

68

0.001

67

0.002

80

0.179 Ha .

Total 2904

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

[ भाग 1 5. ग्राम दियागढ़ प.ह.नं. 31 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र.65/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.057 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन

हेतु रकबा

हे. में

5

0.002

46

0.006

45

0.006.

19

0.001

20

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

30

0.008

0.005

40

0.003

58

60

0.002

0.002

21

62

0.004

0.003

22

0.006

29

0.007 6. ग्राम हर्रई प.ह.नं. 33 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 66/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.204 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

0.001

....64

30

0.001

88

0.001

Total

0.057Ha .

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन

हेतु रकबा

हे. में

4

0.001

3

0.006

67

0.003

92

0.002

91

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

182

0.003

181

0.003

180

0.001

206

0.002

0.001

85

0.001

86

0.001

107

0.002

108

0.003

110

0.002

114

0.006

0.003

119

196

0.001

195

0.001

192

0.001

191

0.001

190

0.001

160

0.002

158

0.001

4

0.005 2905

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

भाग 1 ]

120

0.002

6

0.001

8

0.003

28/2

0.004

64

0.003

63

0.002

62

0.001

76

0.003

1

0.007

4

0.015 7.

6

0.019

25

0.044

53

0.003

32

0.005

33/1

0.005

34

0.015

44

0.005

43

0.003

42

0.001

40

0.006

Total

0.204Ha .

ग्राम जामुनचुवा प.ह.नं. 30 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी प्र.क्र. 67/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.027 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

7

0.001

8

0.005

9

0.003

10

0.004

16

0.001

24

0.003 खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

25.

0.001

26

0.001

36

0.002

47

0.002

46

0.002

50

0.001

Total

0.027 Ha.

2906

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

8. ग्राम जिरी प.ह.नं. 29 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 68/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.237 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

359

0.001

357

0.003

358

0.011

355

0.007

232/4

0.001

234

0.002

185

0.008

180

0.007

179

0.001

177

0.007

240

0.003

242

0.011

302

0.003

303

0.003

301

0.003

304

0.002

300

0.002

299

0.004

275

0.003

276

0.003

298

0.004

307

0.004

295

0.002 ... 308

0.008

311

0.003

329

0.005

328

0.004

341

0.001

340

0.002 खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

354

0.008

0.001

232/7

232/6

0.001

232/5

0.001

368/2

0.003

374

0.003

373

0.002

378

0.004

242

0.001

241

0.003

239

0.004

237

0.002

238

0.006

246

0.004

347

0.003

348

0.001

345

0.003

294/3

0.001

394/4

0.001

394/5

0.001

394/6

0.001

394/7

0.001

394/8

0.001

395/1

0,003

365

0.002.

242

0.003.

243

0.002

244

0.003

245

0.004 भाग 1 ]

2907

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

342

0.003

343

0.001

338.

0.005

412

0.005

413

0.008

423

0.004

41.7

0.001

0.004.

418

358

0.004

ग्राम झिन्ना प.ह.नं. 31 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 69/अ-82/ 19-20 कुल रकबा 0.275 हे.. निजी भूमि

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

21

0.016

27

0.002

22

0.002

26

0.005

4

0.003

5

0.002

7

0.005

77

0.001

77

0.003

82

0.001

81

0.002

85

0.001

90

0.001

91

0.002

96

0.004

0.002

95

0.002

119

121

0.001 248

0.003

261

0.001

276

0.002

266

0.005

434

0.001

47

0.003

46

0.001

33

0.001

Total

0.237 Ha.

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

173

0.007

172

0.001

258/2

0.003

166

0.002

167

0.002

268/1

0:002

285

0.001

292

0.002

290.

0.001

458

0.003

482

0.006

545

0.005

544

0.002

527

0.004

527

0.001

541

0.003

542

0.004.

552

0.003 2908

130

0.007

138

0.003

139

0.005

143.

0.004

145/3

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

553

0.003

256

0.004

261

0.004

265

0.001

0.001

145/2

0.001

145/1

0.002

168

0.005

169

0.002

170

0.002

174

0.002.

458

0.008

480

0.005

479

0.005

475

0.004

472

0.006

471

0.008

576

0.002

578

0.003

618

0.006

620/2

0.005

626

0.003

527

0.003 566

0.004

572

0.006

597

0.006

601

0.003

454

0.006

453

0.003

456

0.003

528

0,003

694

0.008

458

0.003 .

448

0.003

447

0.002

487

0.002:

439

0.004

490

0.001

438

0.001

438

0.001

491

0.003

Total

0.275 Ha.

10. ग्राम केवलारी प.ह.नं. 31 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 70/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.369 हे. निजी भूमि

खसंरा नंबर

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन

हेतु रकबा

हे. में

23

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

0.023

27

0.025

27

138

0.007

139

0.011

0.004

28

0.019 142

0.010

148

0.008 भाग 1 ]

2909

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

30

0.005

29

0.010

109

0.027

120

0.017

124

0.018

130

0.009

129

0.007

134

0.014

136

0.020

137

0.007

138

0.004

175

0.004

178

0.001

177

0.002

176

0.001

217

0.002

221

0.002 145

0.013

146

0.003

138

0.018 .

83

0.006

82

0.006

81

0.015

61

0.013

138

0.001

163

0.004

164

0,004

165

0.005

220

0.003

269

0.004

271

0.002

272

0.003

274

0.002

275

0.002

Total

0.369

11. ग्राम खिरहनी प.ह.नं. 68 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 71 /अ-82/19-20 कुल रकबा 0.048 हे . निजी भूमि

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

213

0.002

82/4

0.002

84

0.004

84

0.002

85

0.001

75/6

0.002

75/5

0.000

75/2

0.004

76/3

0.003 खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

73

0,001

94/4

0.001

0.002

94/5

94/6

0.002

213

0.010

212/2

0.004

210

0.003

212/1

0.006

Total

0.048 Ha.

2910

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2020

12. ग्राम मारसिहुड़ी प.ह.नं. 68 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 72/ अ-82/19-20 कुल रकबा 0.198 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन

हेतु रकबा

हे. में

28

0.011

29/2

0.047

71

0.018

71

0.004

22

0.001

29/3

0.010

44

0.009

:

46

0.010.

52

0.008

38

0.001

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

24

0.002

25

0.002

20

0.003

19

0.002

29/7

0.029

29

71

0.010

74

0.002

73

0.003

88

0.010

0.005

13. ग्राम मेर प.ह.नं. 69 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 73/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.133 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

101

0.004

Total

0.198 Ha.

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन

हेतु रकबा

हे. में

68

0.006

69

0.001

141

0.006

71

0.004

138

0.002

128

0.009

85

0.002

86

0.003.

87

0.005

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

112

00.002

113

0.001

158

0.004

159

0.003

157

0.002

160

0.005

161

0.006

162

0.007

187

0.004 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

88

0.003

90

0.002

91

0.003

48

0.008

33

0.001

36

0.002

35

0.001

128

0.002

126

0.003

111

0.001.

120

0.002

321

0.005

2911 224

0.008

233

0.002

238

0.003

239

0.001

240

0.001

241

0.001

244

0.002

298

0.001

299

0.001

296

0.006

290

0.004

Total

0.133 Ha.

14. ग्राम मूड़ीखेड़ा प.ह.नं. 64 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी प्र.क्र. 74/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.003 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन

हेतु रकबा

हे. में

14

0.003

Total

0.003

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

15. ग्राम नाथूखेड़ा प.ह.नं. 30 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी प्र.क्र. 75/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.048 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन

हेतु रकबा

हे. में

84

0.005

83

0.001

85

0.003

70

0.001

69

0.003 अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे..में..

61

0.003

60

0.003

59

0.002

58

0.002

57

0.002 2912

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

66

0.004

64

0.002

63

0.004

62

0.004 55

0.002

54

0.001

0.002

125

126

0.003

Total

0.048 Ha .

16. ग्राम पहरूवा प.ह.नं. 69 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

:

प्र.क्र. 76/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.293 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

308

0.008

312

0.007

311

0.002

313

0.005

315

0.007

-435

0.003-

435

0.006-

439

0.001

0.004

441

440

0.005

0.002

510

0.001 .

506

509

0.004

507

:

0.003

0.004

534/1

0.006

533

0.004

532

530

0.004

0.006

529

0.001

214

203

0.003

201

0.002 खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

0.003

154

60

0.005

53

0.003

41

0.003

0.001

44

43

0.002

0.002

33

30

0.002

0.003

24

25

0.001

21

0.001

19

0.002

7

0.001

6

0.001

4

0.001

768

0.001

769

0.002

770

0.005

772

0.006

0.012

754

743

0.006

736

0.014 भाग 1 ]

2913

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2020

0.004

199

0.001

197

uk

0.001

341/775

0.005

0.002

158/777

0.006

157

156

0.004

0.011

135

0.002

133

0.004

133

0.005

128

121

0.001

0.006

120

116

0.007 17. ग्राम पटना प.ह.नं. 30 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 77/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.427 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

0.022

137

0.011

141

0.013

142

0.020

144

0.020

145

177/2732

0.008

0.012

177

0.005

194

0.001

193

0.002

195

0.005

192

0.006

191

730

0.004

731

0.001

716

0.010

0.005

717

0.006

709

659

0.011

0.018

651

0.004

107

0.004

106

0.004

96

0.001

96

95

0.002

94

0.002

0.004

92

Total :

0.293 Ha.

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

211

0.011

212

0.006

215

0.004.

0.010

214

0.015

231

0.019

230

0.005

237

0.008

229

0.019

121

0.006

98

0.013

100

177/272

0.002 2914

198

0.007

199

0.007

200

0.012

203

0.014

205/274

0.020

206

0.004

205

0.015

77

0.006

41

0.005

42

0.003

36

0.007

18

0.007

20

0.003

22

0.007

25

0.001

0.002

24

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2020

176

0.006

178

0.006

174

0.003

168

0.010

169

0.001

71

0.002

77

0.006

24

0.009

2

0.002

42

0.005

35

0.002

36

0.005

31/273

0.008

31

0.005

32

0.002

2

0.001

Total

0.427 Ha .

18. ग्राम पिपरिया प.ह.नं. 31 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 78/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.311 है. निजी भूमि

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

24

0.015

38

0.011

0.006

39

41

0.020

41

0.001

40

0.006

70

0.008

46

0.010

47

0.010

48

0.008 खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

381

0.003

392

0.007

437

0.003

436

0.005

440

0.004

0.006

447

0.005

448

449.

0.004

472

.0.005

493

0.005 भाग 1 ]

2915

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

327

0.007

328

0.007

341

0.007

325

0.08

324

0.006

321

0.011

376

0.004

618

0.004

616

0.003

436

0.008

565

0.001

341

0.003

339

0.003

338

0.007

337

0.003

335

0.003

333

0.003

350

0.002

351

0.002 19. ग्राम रोझन प.ह.नं. 30 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 79/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.211 हे . निजी भूमि

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

93

0.006

92

0.011

184.

0.033

217/1

0.002

217/2

0.005

206

0.010

207

0.015.

194

0.003 494

0.007

495

0.003

551

0.004

555

0.004

556

0.002

570

0.005

568

0.005

354

0.004

355

0.003

358

0.002

508

0.004

507

0.006

522

0.005

521

0.002

520

0.006

587

0.008

341

0.001

329

0.008

Total

0.311 .Ha.

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

206

0.001

205

0.004

217

0.002

221

0.004

222

0.003

213/2

0.005

229/2

0.002

252 2916

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

0.014

193

0.011

252

0.019

251/4

251/5

256

0.009

0.004

258

0.011

258

0.007

124

0.002

126

0.001

127

0.002

16

[ भाग 1

0.001

193

0.007

248

0.004

239

0.001

111

0.006

116

0.003

303

120

0.004

0.001.

105

0.004

104

77

0.001

0:001

258

Total

0.222 Ha.

20. ग्राम सलैया प.ह.नं. 71 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 80/अ-82/ 19-20 कुल रकबा 0.122 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

अस्थाई अर्जन

हेतु रकबा

हे. में

0.002

193

0.005

49

0.003

123

0.006

452

0.001

124

0.002

450

0.002

125

0.006

440/525

0.028

444

0.001

126

0.001

127

0.014

408

0.007

421/501

0.001

128

421

0.002

0.009

421

0.003

422

0.007

420

0.002.

420/513

0.003

337

0.003

335

0.002

420/3

0.007

341

0.002

193/516

0.002

334

0.002

333

0.122Ha.

Total भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

2917 21. ग्राम सिंघनपुरी प.ह.नं. 68 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 81 /अ-82 /19-20 कुल रकबा 0.295 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

अस्थाई अर्जन.

हेतु रकबा

हे. में

0.045

4

0.010

29

0.011

57

56.

0.005

0.007

63

0.001

58

0.001

60.

0.003

62.

0.008

61.

0.004

88

0.005

87

0.010

89

0.004

92

0.003

94

0.006

96

0.015

102

0.011

299

0.001

311

0.002

311

0.004

312.

0.003

317

0.006

310

0.004

309

0.004

308

0.003

307

0.004

284

0.005

285:

0.002

286

0.002

277

0.002

276

0.008

272

0.003

270

0.001

265

0.001

264

263

0.001

0.001

262

0.001

261

253

222

0.001

0.001

223

0.007

4

0.003

15

0.002

17

0.003

13

0.002

18

0.001

159/1

0.003

1,59/2

0,003

160

0.002

167

0.001

146

0.001

144

0.001

178

0.001

180

0.001

182

0.002

188

0.002

189

0.002

190

0.002

40 2918

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

0.001

41

47

0.001

311

0.001

312

0.002

315

0.003

323

0.002

322

0.008

[ भाग 1 58

0.003

59

0.003

57

0.002

82

0.007

58

0.002

57

0.009

Total

0.295 Ha.

22. ग्राम तिलमन प.ह.नं. 61 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी : प्र.क्र. 82/अ-82/ 19-20 कुल रकबा 0.321 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन

हेतु रकबा

हे. में

22

0:005

13.

0.002

14

0.001

33

0.002

32

0.004

31

0.010

76

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

316

0.001

317

0.001

149

0.002

0.001

148

0.003

151

152

0.001

0.002

414

0.002

0.003

400

401

0.001

0.003

388

0.001

391

0.001

61

303

0.002

307

0.001

0.001

308

0.001

309

311

0.002

0.002

313

315

0.001 292

288

0.001

0.003

289

282

0.001

140

0.002

104

0.003

106

0.003

0.002

107

111

0.001

187

0.001

186

0.003

185

0.002

176

0.002

0.002

178- भाग 1 ]

2919

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

179

0.004

212

0.003

215

0.001

216

0.002

217

0.002

239

0.002

237

0.001

127

0.001

187

0.001

550

0.002

546

0.006

412

0.007

414

0.019

409

0.004

408

0.003

407

0.006

404.

0.001

406.

0.005

405

0.005

304

0.001 59

0.006

61

0.007

62

0.017

145

0.012

144

0.004

149

0.007

150

0.004

142

0.005

141.

0.009

140

0.013

162

0.015

138

0.011

136

0.011

135

0.002

187

0.005

188

0.005

190

0.016

195

0:007

194

0.010

Total

0.321 Ha.

23. ग्राम बिजौरी प.ह.नं. 62 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 83/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.081 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

9

0.013

7

0.002

8

0.003

4

0.002

18

0.005

0.004

19

17

0.001 खंसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

36

0.002

58.

0.004

59

0.002

74

0.001

198

0.002

200

0.003

201

0.003 [ भाग 1 2920

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

26

0.003

0.004

190

0.001

0.005

202

25

24

0.007

186

0.002

0.002

30

185

0.001

31

0.005

0.001

183

37

0.002

182

0.001

Total

0.081 Ha.

2. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) ढीमरखेढ़ा जिला कटनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

कलेक्टर कटनी एवं पदेन उपसचिव म.प्र. शासन, के अधिसूचना क्र. 9965/प्र.वा.

दिनांक 17 अक्टूबर 2019 द्वारा प्राधिकृत:

2921 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

ढीमरखेड़ा, दिनांक 10 जुलाई 2020

क्र. 421 - भू.अ. - 2020...राज्य शासन मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी की गई राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास विभाग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 63/भू.अ./ 2019 तारीख 5 फरवरी 2020 जो मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग-1 में दिनांक 29 नवम्बर 2019 में प्रकाशित की गई थी जिसके द्वारा मध्यप्रदेश के कटनी जिले की ढीमरखेड़ा तहसील में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाइप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात् ढंक दी गई) पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिये) भूमि का उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु उस अधिसूचना में उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अस्थाई अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ।

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) अधीन तारीख 15 फरवरी 2020 को एक्सप्रेस न्यूज कटनी में प्रकाशित किया गया था ।

और आक्षेप प्राप्त हुये थे, और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है आक्षेपों को अनुज्ञात करा दिया है ।

अतः अब राजय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि 2922

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

का माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के लिये अस्थाई अर्जन कर लिया जाना चाहिये ।

और अब राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) (2) एवं (3) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लगमों से रहित उपयोग के अधिकार अस्थाई रूप से यथास्थिति में राज्य शासन में निहित होने के बजाय परियोजना विभाग में निहित निबंधनों तथा शर्तों के अध्याधीन रहते हुये, पाइप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाने का प्रस्ताव करने वाले विभाग में निहित हो जावेंगे ।

अनुसूची-2

कटनी जिले के ढीमरखेड़ा तहसील में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

1. ग्राम सागवां प.ह.नं. 28 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 84/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.101 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में 308/310

0.019

299

0.005

289

0.003

345

0.002

278

0.001

249

0.001 250

0.003 225

0.003 223

0.003 194

0.002 198

0.003 खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

266

0.004

268

0.002

263

0.002

261

0.002

245

0.002

106

0.001

105

0.000

103

0.001

104

0.003

88

0.003

69

0.001 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

199

0.002

175

0.002

174

0.002

160

0.001

0.001

158

0.001

159

0.001

101

2. ग्राम पड़रिया प.ह.नं. 35 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 85/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.018 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

2923 68

0.001

67

0.001

61

0.002

47

0.001

345

0:010

348

0.001

353

0.007

Total

0.101 Ha .

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन

हेतु रकबा

हे. में

0.001

88

0.004

164.

166

0.003

167

0.001

174

0.001

166

0.002

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

0.001

1,63/2

163/3

0.001

167

0.001

172

0.003

171

0.001

Total

0.018Ha.

3. ग्राम ढीमरखेड़ा प.ह.नं. 36 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 86/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.699 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन

हेतु रकबा

हे. में

247

0.010

245

0.010

254

0.003

262

0.015

267

0.016

268

0.005 अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

719

0.015

817

0.012

0.007

528

827

0.003

838

0.008

844

0.009 2924

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

269

0.009

270

0.011

0.003

273

0.016

274

275

0.012

447

0.013

0.002

449

0.009

448

445

0.018

0.009

444

443

0.016

0.023

442

0.002

753

0.014

576

733

0.013

0.007

736

730

0.001

0.012

729

0.003

728

0.015

723

710

0.003

0.011

721

720

0.004

0.013

160

0.007

121

120

0.008

0.009

59

0.007

58

0.001

60

0.015

64

0.002

68/2

0.001

184/2

0.001

177

0.002

165

166

0.002

0.004

109

0.002

184/2

0.002

187

0.003

188

0.003

191

0.003

205

0.001

147

0.001

206/2

0.001

60

0.002

58

0.005

52

0.004

845

0.007

262

463

0.004

0.001

465

0.002

466

467

0.001

0.001

478

0.001

479

0.001

480

0.002

488

0.002

489

490

0.002.

262

0.002

243

0.003

242

0.010

240

0.001

178

0.011

0.008

177

0.001

184/1

0.007

184/2

0.004

165

0.004

164

0.010

159

0.002

579

580

0.004.

0.001

583

584

0.001

0.003

590

597

0.005

0.003

603

602

0.003

0.006

619

621

0.001

624

0.001

0.001

602

604

0.002

0.001

612

0.003

611

0.001

443

0.004

442

0.002

755

0.001

758

763

0.001

762

0.003

723

0.001

710

0.002 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

51

0.009

447

0.002

446

0.001

277

0.001

278

0.002

230

0.0005

279

0.002

280

0.002

306

0.001

443

0.004

575

0.005

814

0.003

813/2

0.001

852

0.003

853

0.001

854.

0.001

855

0.001

856

0.001

891

0.002

859

0.002

889

0.003

909

0.001

910

0.002

911/3

0.002

2925 711

0.002

713

0.003

706

0.001

687

0.001

691

0.004

683

0.003

682

0.003

719

0.001

817

0.002

815

0.003

809

0.004

911/2

0.001

913/1

0.001

935

0.001

936

0.003

937/1

0.002

938

0.001

929

0.011

933

0.011

935

0.003

936

0.006

937/1

0.004

938

0.004

Total

0.699 Ha.

4. ग्राम बिहरिया प.ह.नं. 37 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 87/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.230 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन

हेतु रकबा

हे. में

418

0.014

422

0.009

427/6

0.015

495

0.007

490

0.014

489

0.008

487

0.006

488

0.01

485

0.010

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

492

0.004

493

0.005

26

0.001

154

0.006

159

0.002

158

0.003

173

0.003

174

0.003

175

0.001 2926

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

483

0.021

464

0.007

466

0.023

465

0.007

490

0.002

111

0.004

70/505

0.003

70

0.003

71

[ भाग 1 130

0.002

129

0.003

127

0.002

185

0.002

112

0.002

60

0.001

57

0.004

56

0.002

0.004

61

0.006 389..

0.005

87

0.002

Total

0.230Ha.

5. ग्राम सिमरिया प.ह.नं. 38 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी प्र.क्र. 88/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.558 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन

हेतु रकबा

हे. में

351

0.015

350

0.014

349

0.013

348

0.014

344

0.015

343

0.012

114

0.024

341

0.016

337

0.012

336

0.026

392

0.021

391/1

0.010

393

0.022

429

0.016

428

0.016

470

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

485

0.002

486

0.004

490

0.014

487

0.016

489

0.004

351

0.011

353

0.002

.:355

0.002

356

0.002

357

0.002

358

0.002

359

0.002

364

0.007

358

0.001

368

0.003

0.014

369

0.003 2927

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2020

भाग 1 ]

472

0.016

471

0.006

484

0.011

483

0.007

482

0.004

75

0.003

76

0.020

77

0.002

83

0.002

66

0.001

65

0.002

8/5

0.001

8/6

0.001

8/3

0.001

77

0.003

82

0.001

81

0.003

87

0.001

86

0.002

85

0.002

18

0.002

77

0.002

80

0.003

78

0.002

98

0.002 127/1

0.003 127/2

0.001 129

0.002 393

0.001 431/2

0.002 431/3

0.002 431/1

0.002 374

0.002

375

0.004

351

0.002

72

0.005

73

0.005

436

0.011

462

0.004

499

0.002

500

0.002

393

0.002

394

0.002

398

0.001

399

0.001

400

0.004

401

0.001

402

0.001

470

0.006

469

0.003

492

0.004

494

0.013

508

0.011

517

0.006

524

0.004

470

0.002

427

0.002

425

0.002

407

0.003

408

0.001

409

0.001

411

0.003

311

0.001

Total

0.558 Ha .

2928

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

[ भाग 1 6. ग्राम सिंघनतलाई प.ह.नं. 38 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 89/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.043 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन

हेतु रकबा

हे. में

9

0.002

10

0,002

82

0.003

81

0.002

93

0.004

94

0.001

26

0.002

27

0.002

44

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

42

0.002.

40

0.004

190

0.001

201

0.002

200

0.002

214

0.003

215

0.003

218

0.001

0.002

227

0.002

Total

0.043 Ha .

7. ग्राम पिंडरई प.ह.नं. 34 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी प्र.क्र. 90/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.517 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन

हेतु रकबा

हे. में

112

0.017

114

0.015

108

0.004

118

0.011

119

0.001

120

0.008

134

0.008

133

0.007

133

0.005

132

0.004

131

0.001

130

0.007

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

129

0.001

788

0.005

787

0.007

789

0.003

795

0.008

797

0.013

0.011

806

800

0.012

144

0.006

143

0.006

151

0.003

149

0.008 भाग 1 ]

2929

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

148

0.003

785

0.006

784

0.008

841

0.013

842

0.011

0.004

843

881

0.004

0.002

880

883

0.015

906

0.010

907

0.013

0.004

909

910

0.007

911

0.012

912

0.006

937

0.006

938

0.002

0.020

978

0.028 :

991

992

0.012

0.001

111

112

0.004

0.002

101

0.002

96

0.003

97

0.001

92

69

0.001

0.002

70

0.001

72

0.001

58

57

0.001

842

0.001

0.005

781

0.002

780

0.001

937

940

0.009

0.004

975

0.002

971

170

0.004

237

0.002

236

0.001

235

0.002

0.002

298

0.002

219

300

0.002

0.001

301

0.001 :

306

308

0.001-

317

0.001

316

0.002

314

0.002

0.001

368

0.001

369

370

0.001

371

0.001

378

0.001

0.002

377

376

0.002

0.004

411

0.001

410

409

0.001

0.001

408

0.002

437

436

0.001

0.001

937

0.001

938

0.002

936

0.002

935

923

0.001

924

0.001

0.001

869

0.001.

864

1068

0.002

0.002

1067

0.001

710

0.001

708 2930

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2020

972

0.001

973

0.004

963

0.002

964

0.002

952

0.001

0.003

950 :

949

0:001

948

0.002

0.002

1046/1148

0.002

1046

1050

0.003

1069

0.003

1070

0.001

1071

0.001:

1068

0.001

[ भाग 1 714

0.001

674

0.002

672

0.001

971

0.001

970

0.001

969

0.0011

941

0.001

942

0.003

893

0.001

892

0.001

0.005

1009

1011

0.004

112

0.004

113

0.004

116

0.001

Total

0.517 Ha.

8. ग्राम झारापानी प.ह.नं. 57 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी प्र.क्र. 91 /अ-82/19-20 कुल रकबा 0.078 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में.

136

0.010

135

0.016

120

0.004

118

0.001

119

0.004

75/5

0.006

70

0.002

46

0.004

42/4

0.002

42/3

0.002

42/1

0.002

0.001

42/2

23

0.003 खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

63

0.002

3/2

0.011

47/3

0.001

47/2

0.002

3/5

0.005

49

0.001

3/6

0.002

115

0.003

114

0.001

112

0.003

110

0.002

142

0.003

143

0.001

Total

0.078 Ha .

भाग 1 ]

2931

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

9. ग्राम कचनारी प.ह.नं. 58 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 92/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.118 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

6/12

0.004

6/25.

0.003 6/12

0.005 6/15

0.008 6/11

0.011 6/18

0.007 6/21

0.011

13

0.010 6/25

0.005 6/14

0.005 6/6

0.003 खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

6/5

0.004

:

:

6/7

0.004

6/8

0.006 :

3/1

0.007

20/3

0.002

20

0.005

24/4

0.002

6/25

0.001

6/15

0.001

6/1

0.013

6/15

0.001

Total

0.118 Ha.

2. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा .) ढीमरखेढ़ा जिला कटनी के कार्यालय में किया जा सकता है । कलेक्टर कटनी एवं पदेन उपसचिव म.प्र. शासन, के अधिसूचना क्र. 9965/प्र.वा.

दिनांक 17 अक्टूबर 2019 द्वारा प्राधिकृत [ भाग 1 2932

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

क्र. 424- भू.अ. - 2020. - राज्य शासन मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी की गई राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास विभाग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 176 / भू.अ. तारीख 7 मार्च 2020 जो मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग -1 में दिनांक 1 मई 2020 में प्रकाशित की गई थी जिसके द्वारा मध्यप्रदेश के कटनी जिले की ढीमरखेड़ा तहसील में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाइप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात् ढंक दी गई) पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिये) भूमि का उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु उस अधिसूचना में उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अस्थाई अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ।

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) अधीन तारीख 14 मार्च 2020 को एक्सप्रेस न्यूज कटनी में प्रकाशित किया गया था ।

और आक्षेप प्राप्त हुये थे, और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है आक्षेपों को अनुज्ञात करा दिया है ।

अतः अब राजय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि भाग 1 ]

2933

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2020

का माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के लिये अस्थाई अर्जन कर लिया जाना चाहिये ।

और अब राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 )(2) एवं (3) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लगमों से रहित उपयोग के अधिकार अस्थाई रूप से यथास्थिति में राज्य शासन में निहित होने के बजाय परियोजना विभाग में निहित निबंधनों तथा शर्तों के अध्याधीन रहते हुये, पाइप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाने का प्रस्ताव करने वाले विभाग में निहित हो जावेंगे ।

अनुसूची-2

कटनी जिले के ढीमरखेड़ा तहसील में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण

1. ग्राम पाली प.ह.नं. 57 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 93/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.239 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

6

0.006 55

0.007 64

0.004

0.018 50

0.003 49

0.006 43

0.003 40

0.006 44

31

0.004

0.005 32

0.002 33

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

22

0.003

126

0.005

127

0.005

129

0.006

130

0,008

0.005

137

0.002

136

135

0.007

172

0.005

255/1

0.006

255/2

0.003 2934

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

256

0.001

253

0.002

252

[ भाग 1 104

0.005

118

0:006

0.004

249

0.008

243

0.008

0.007

6

0.001

55

0.002

57

0.004

61

0.003.

76

0.006

84

149

0.006

161

0.001

162

0.008

166

0.007

179

0.003

178

0.001

232

0.001

177

0.001

248

0.001

0.002

85

0.003

86

0.006

98

118

0.002

150

0.003

159

0.002

0.005

103

0.004 185:

0.001

Total

0.239 Ha.

2. ग्राम मझगवां प.ह.नं. 62 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 94/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.154 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन

हेतु रकबा

हे. में

125

0.012

124

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

39

0.002

0.0012

131

38

0.001

0.019

134

0.011

119

0.001

-136

0.003

51

0.003

52

0.001

53

0.002

21

0.003

56

0.002 137

0.005

148

0.011

137

0.006

148

0.002

149

0.006

150

0.005

63

0.001.

64

0.004

65

0.003 भाग 1 ]

2935

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

76

0.002

73

0.001

85

0.003

29

0.003

30

0.004

0.001

75

76

0.002

81

0.003 ग्राम खमतरा प.ह.नं. 70 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 95/अ-82/ 19-20 कुल रकबा 0.447 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

125/1081

0.001

125

0.009

187

0.006

185

0.011

184

0.001

183

0.005

0.003

181

180

0.004

0.007

179

0.002

178

221

0.007

447

0.007

447

0.004

450

0.004

444

0.004

443

0.005

0.003

441

455

0.001

0.003

231

82

0.001

83

0.004

26

0.003

25

0.002

24

0.001

23

0.001

12

0.007

Total

0.154Ha.

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

232

234

0.004

423

0.004

430

0.004

438

0.002

404

0.002

403

0.002

469

0.002

315

0.001

317

0.002

183

0.001.

182

0.003

173

0.005

152

0.005

158

0.003

157

0.001

156

0.004

155

0.001

154

0.005 2936

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

183

0.002

136

0.003

138

0.002

139

0.003

140

0.001

40

0.001

39

0.001

269

0.003

270

0.002

279

0.001

961

0.003

960

0.001

959

0.004

878

0.001

969

0.002

970

0.002

981

0.002

382

0.003

852

0.002 848.

0.004 843.

0.004 831

0.005 818

0.004 819

0.002 57/2

0.002 56

0.042 55

0.003 50/1

0.004

51/1

0.008

48/4

0.030

118

0.001

117

0.005

126

0.006

125/1021

0.012

190

0.012

206

0.004 :

207

0.006

571/1

0.014

570

0.004

563:

0.002

564

0.004

547

0.014

517

0.005 :

520/1

0.005

921/1

0:004

965/1

0.007

964/4

0.005

966/2

0.009

968

0.007

969/4

0.012

988

0.008

992

0.001

53/1

0.013

Total

0.447 Ha.

2937

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

भाग 1 ]

4. ग्राम देवरी मारवाड़ी प.ह.नं. 68 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 96/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.222 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

6

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन

हेतु रकबा

हे. में

152

0.007

153

0.009

158

0.003

162/1

0,009

163

0.005

164

0.006

165

0.006

167

0.005

173

0.004

174

0.004

175

0.002

176

0.002

0.007

456

162

0.003

189

0.001

155

0.001

191

0.006

0.004

192

132

0.005

134

0.004

136

0.002

137

0.003

138

0.003

139

0.003

126

0.005

125

0.003

124

0.001

123.

0.005

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

121

0.001

125

0.001

124

0.004

119

0.004

112.

113

0.007

101

0.005

102/1

0.004

102/2

98

0.004

89

0.004

90

0.002

91

0.002

92

0.005

75/1-4

0.005

74

0.005

74

0.001

89

0.001

84/2

0.003

82/1-2

0.002

.83

0.002

268

0.001

88

0.002

99

0.002

258

0.002

256

0.002

255

0.002

252

0.003

173

0.001 2938

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2020

174

0.002

177

0.001

0.001

455

453

0.002

452

0.002

449

0.002

448

0.001

447

0.001

443

0.002 5.

442

0.002

435

0.003

471

0.003

469

0.002

467

0.001

464

0.002

460

0.001

173

0.002

Total

0.222

ग्राम कटरा प.ह.नं. 29 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 97/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.522 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

0.007

629

630

0.008

632

0.010

620

0.008

633/1

0.005

616

0.005

0.006

615

612

0.001

610

0.003

611

0.008

606

0.016

608

0.005

607

0.002

585

0.003

0.003

584

0.017

583/1

0.016

583/2

0.005

583/3

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

0.017

564/1

0.010

564/2

551/1

0.016

0.006

508

0.006

509/2

510

0.021

502

0.013

482/1

0.012

431

0.004

432

0.003

433

0.003

470

0.001

0.019

440

441

0.003

382

0.007

0.014

383

312/1

0.002

0.006

347 भाग 1 ]

2939

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

343

0.011

273

0.01-1

277

0.013

282

0.006

252

0.004

253

0.013

267

0.017

508

0.003

549

0.002

548

0.001

546

0.002

545

0.002

540

0.002

542

0:001

0.003

540

536

0.001

502

0.003

478

0.001

503

0.003

144

0.003

0.003

80

0.002

82

97

0,001

0.002

96

95

0.002

0.001

102

0.003

0.001 383

377

0.003 53

0.002

52

0.001

51

0.001

383

0.001

385

0.003

384

0.001

236

0.002

235

0.004

238

0.001

230

0.001

229

0.001

367

0.001

389

0.001

190

0.001

191

0.001

192

0.001

26

0.001

27

0.001

21

0.001

0.001

20

19

0.001

277

0.011

282

0.004

283

0.004

0.007

285/1

298

0.009

297

0.006

293

0.008

316

0.006 2940

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

176

0.001

175

0.002

181

0.001-

65

0.002

68

0.002

598

0.005 6. ग्राम ठिर्री प.ह.नं. 37 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 98/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.541 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

121

0.016

160

0.012

158

0.010

159

0.006

158

0.005

156

0.005

165

0.015

152

0.007

166

0.001

150

0.001

142.

0.005

141

0.005

312

0.011.

310

0.008

308/2

0.003

308/2

0.002

308/3

0.008

308/5

0.003

0.009

308/4

305

0.002 564/1

0.002

565/1

0.001

566

0.002

606

0.004

588

0.003.

Total

0.522 Ha .

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

354

0.011

355

0.007

355

0.005

356

0.004

357

0.004

358

0.008

452

0.008

453

0.002

683

0.001

687

0.008

688

0.018

675

0.022

672

0.022

667

0.006

666

0.004

665

0.005

664

0.003

663/1

0.003

609

0.005

662

0.006 भाग 1 ]

2941

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2020

659

0.010

658

0.003

160

0.001

121

0.002

120/3

0.004

116/1

0.002

116/2

0.001

117

0.001

108

0.002

106

0.001

109

0.001

107

0.001

66

0.001

65

0.002

70

0.001

64/2

0.001

308/2

0.010

297

0.001

298

0.010

288

0.002

287

0.001

279

0.012

277

0.004

243

0.005

244

0.007

234

0.004

233221

0.007

219

0.008

207

0.012

205

0.007.

195

0.007

192

0.008

207

0.007

0.001

206/1

187

0.001.

189

0.003

207

0.001

209/1

0.002

209/2

0.003

:

211

0.004

485

0.006

658

0.002

657

0.002.

757

0.002

756/2

0.001

758

0.002

762

0.001

761/2

0.001

761/1

0.003

742

0.001

733

0.001

731

0.002

729

0.001

721

0:002

762

0.001

763

0.001

650

0.002

649

0.002

644

0.004

637

0.001

636

0.003

635

0.002

617

0.004

552

0.004

551

0.002

550

0.001

541

0.005

542

0.002 2942

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

543

0.002

544

0.004

513

0.003

514

0.005 516

0.003

511

0.002

510

0.001

Total

541 Ha.

7. ग्राम सैलारपुर प.ह.नं. 04 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी प्र.क्र. 99/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.060 हे . निजी भूमि

खसरा नंबर

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन

हेतु रकबा

हे. में

138

0.003

139

अस्थाई अर्जन हेतु. रकबा हे. में

240

0.006

0.005

151

0.004

150

0.005

149

0.003

147

0.003

219

0.003

218

0.001

217

0.001 242

0.006

256

0.006

254

0:008

87

0.001

85/1

0.004

274/2

0.002

277

0.004

278

0.003

Total

-0.060 Ha.

भाग 1 ]

2943

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

8. ग्राम बनहरा प.ह.नं. 23 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 100/3-82/19-20 कुल रकबा 0.326 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

59

0.025

84

0.008

84

0.011

81

0.014

0.024

79/3

77

0.012

101

0.009

73 :

0.033

71

0.004

71

0.010

106

0.011

122

0.036

147

0.001

152

0.019

168

0.009

0.003

167

0.001

167

0.024

169

80/2

0.002

0.002

60

61/2

0.002 खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा: हे. में

0.001

61/1:

55

0.003

52

0.002.

53

0.001

43/1

0.001

43/3

0.002

43/2

0.002

44

0.002

45

0.003

26

0,001

23

0.002

79/3

0.003

82

0.001

87/3

0.002 :

71

0.001

73/2

0.001.

0.001

68

33

0.007

106

0.007

30

0.015

30

0.013

Total

0.326 Ha .

2944

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

9.

ग्राम बनहरी प.ह.नं. 23 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

प्र.क्र. 101 /अ-82/19-20 कुल रकबा 0.197 हे. निजी भूमि

खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

156

0.015

157

0.004

152

0.019

153

0.001

147

0.005

150

0.005

149

0.009

220 ::

0.006

127

0.003

126

0.016.

226

0.011

122

0,006

121

0.011

120

0.004

230

0.004

0.004.

118/2

117

0.008

232/1

0.009

116

0.003

35/2

0.013

153

0.001

145

0.001

146

0.002

137

0.001

136

0.001

135

0.002 खसरा नंबर

अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में

72/3

0.001

71

0.003

73/1

0.001

70/1

0.002

68

0:002

49

0.002

46/1

0.001

45

0.001

453

0.001

152

0.001

151/2

0.001

158/1-2-

0.001

159/1-3

0.003

162

0.001

163

0.001

: 186

0.001

185

0.001

188

0.001

120

0:001

121/1-3

0.002

229

0.001

228

0.002

239

0.001

273

0.001

274

0.001

272/1-2

0.001

Total

0.197 Ha.

2. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा .) ढीमरखेढ़ा जिला कटनी के कार्यालय में किया जा सकता है । कलेक्टर कटनी एवं पदेन उपसचिव म.प्र . शासन, के अधिसूचना क्र. 9965/प्र.वाः दिनांक17 अक्टूबर 2019 द्वारा प्राधिकृत मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सपना त्रिपाठी, सक्षम प्राधिकारी ( मा.उ. ) अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) ..

भाग 1 ]

2945

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 10 जुलाई 2020

क्र. B - 2454- दो- 3-420-80- भाग- बारह.- श्री यशपाल सिंह, उप संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 28 जून 2018 से 27 जून 2020 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे , रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 9 जुलाई 2020

क्र. D- 2567-दो-2-25-2015.- श्री ए. के. भाटिया, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , रतलाम को दिनांक 23 मार्च से 3 अप्रैल 2020 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार भाटिया , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार भाटिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D - 2569-दो- 2-13-2019 .- श्री अखिलेश शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , नीमच को दिनांक 6 से 11 जुलाई 2020 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 जुलाई 2020 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 जुलाई 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश शुक्ला, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D- 2571-दो-2-53-2014.- श्री के. पी . सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक , दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 14 जुलाई 2020

क्र. A- 1602-दो-2-121-2017.- श्री जी. पी. अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए ) 19-03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

जबलपुर, दिनांक 16 जुलाई 2020

क्र. A- 1630-दो- 2-17-2016.- श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर वर्तमान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03 -इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2017 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

क्र. A- 1632-दो- 2-17-2016 .- श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

क्र. A- 1634- दो - 2-15-2020.- श्री विजय कुमार पाण्डेय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को दिनांक 20 से 25 जुलाई 2020 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 जुलाई 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

[ भाग 1 2946

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020

सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री विजय कुमार पाण्डेय , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एल . डी. बौरासी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विजय कुमार पाण्डेय , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एल. डी. बौरासी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B - 2539- दो-2-62-2014.- श्री एल. डी. बौरासी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , खण्डवा को दिनांक 4 जून से 3 जुलाई 2020 तक, उन्तीस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 एवं 5 जुलाई 2020 के

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 31 July 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2020-07-31.31.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2020-07-31.31.Ordinary.