वध्यप्रदेश शासन
इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 31 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 जुलाई 2020- श्रावण 9 , शक 1942
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
भाग 3.-
( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,
क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- (
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2020
फा. क्र.1-2-90- इक्कीस- ब( एक) -1752-2020.-अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 ( 1989 का 33 ) की धारा 14 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 3 ) में उल्लिखित अपर सेशन न्यायाधीश को कॉलम (2) में उल्लिखित जिले के लिए उक्त अधिनियम के अधीन
2869
अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है , अर्थात्ः-
सारणी
सेशन न्यायालय जिला
क्रमांक
(2)
(3) (1)
"1 .
श्री कृष्णकांत शर्मा , अनूपपुर
सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर. " F. No. 1-2-90 -- XXI - B- ( One) -1752-2020 . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020.
2870
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
(Prevention of Atrocities ) , Act, 1989 (No. 33 of 1989 ) , the State Government with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby, appoints the Additional Sessions Judge mentioned in column (3 ) as special Judge for districts mentioned in column (2) , of the table given below to try the offences under the said Act , namely:-
TABLE
Sessions Court S. No. Districts
(3)
(1)
(2)
"1 . Anuppur
Shri Krishnkant Sharma , Sessions Judge, Anuppur . " फा. क्र. 17 ( ई ) 24-2011 -इक्कीस-ब ( एक ) -1751- 2020.- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17 ( ई ) 24-2011 - इक्कीस- ब(एक) 3192-11-1383-12 , दिनांक 23 अप्रैल 2012 को अतिष्ठित करते हुए , राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , श्री सुशील कुमार ( जूनि. ) तेरहवें अपर सेशन न्यायाधीश, भोपाल को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 के अधीन आने वाले मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम से संबंधित मामलों के विचारण के लिये विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है .
F. No. 17 (E) 24-2011 - XXI - B ( One) -1751-2020.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) ofSection 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 (No. 49 of 1988 ), and in supersession of this department's Notification F. No. 17 ( E) 24-2011 - XXI - B (One ) -3192- 11-1383-12 , dated 23rd April 2012 , the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby, appoints Shri Sushil Kumar (Jr.) XIII Additional Sessions Judge Bhopal as Special Judge for the trial of cases related to Madhya Pradesh State Industrial Development Corporation falling under the said Act .
फा. क्र. 17(ई)43-2009- इक्कीस - ब ( एक) 1149-2020-शुद्धि- पत्र.- राज्य शासन , एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17(ई )43--2009-इक्कीस - ब ( एक) -206-2020, दिनांक 5 फरवरी 2020 जो मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग -1 , दिनांक 21 फरवरी 2020 को प्रकाशित हुई थी, के संबंध में निम्नलिखित शुद्धि - पत्र जारी करता है , अर्थात्:-
उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, कॉलम ( 2 ) में, अनुक्रमांक 62 केसामने अंक तथा शब्द " द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग- 1 " के स्थान पर, अंक तथा शब्द " तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 " स्थापित किए जाएं.
F. No. 17 ( E) -43-2009 - XXI - B- (One ) 1149-2020- CORRIGENDUM- The State Government hereby , issue the following Corrigendum in respect of this department's Notification F. No. 17(E) -43-2009 -XXI- B(One) -206-2020, dated 5th February , 2020 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part 1 , dated 21st February , 2020 , namely:-
In the said Notification, in the Schedule , in column (2) , against serial number 62 , for the figure and words " IInd Civil Judge , Class - 1 " the figure and words "IIIrd Civil judge , Class - 1 " shall be substituted .
भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2020
फा. क्र. 1978-2020- इक्कीस ब ( एक) .- राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्रीमती साहिबा फिरदौस, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , सागर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) , सागर ख भाग 1 ]
2871
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
का व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , के पद से त्याग- पत्र दिनांक 22 जुलाई 2020 के दोपहर पश्चात् से स्वीकृत करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 23 जुलाई 2020
फा. क्र. 1979-2020- इक्कीस- ब(एक).- उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री उमेश चन्द्र मिश्र , तत्कालीन अतिरिक्त जिला न्यायाधीश बैढ़न जिला सिंगरौली वर्तमान पदस्थापना ( निलंवन अवधि) मुख्यालय , नरसिंहपुर के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच के निष्कर्षों के आधार पर उनके विरुद्ध कदाचरण के आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश की माननीय प्रशासनिक समिति की बैठक दिनांक 10 जुलाई 2020 एवं फुलकोर्ट ( by circulation ) द्वारा उक्त न्यायिक अधिकारी को अनिवार्य सेवानिवृत्त ( Compulsory Retirement ) किये जाने की अनुशंसा की गई है.
उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरान्त उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री उमेश चन्द्र मिश्र , वर्तमान पदस्थापना ( निलंवन अवधि) मुख्यालय, नरसिंहपुर तत्कालीन अतिरिक्त जिला न्यायाधीश , बैढ़न जिला सिंगरौली को अनिवार्य सेवानिवृत्त ( Compulsory Retirement ) किया जाए.
अतः मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( वर्गीकरण , नियंत्रण तथा अपील ) , नियम 1966 के नियम 10 ( VII ) के अन्तर्गत दीर्घशास्ति अधिरोपित करते हुए एतद्वारा राज्य शासन श्री उमेश चन्द्र मिश्र , वर्तमान पदस्थापना ( निलंवन अवधि) मुख्यालय , नरसिंहपुर तत्कालीन अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बैढ़न जिला सिंगरौली को तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवानिवृत्त ( Compulsory Retirement ) करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रत्नेशचन्द्र सिंह बिसेन , सचिव.
भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2020
प्रति,
श्री रहसबिहारी गुप्ता,
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ,
सिंगरौली.
विषय : मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा - शर्तें ) नियम, 2017 के नियम 14 ( 1 ) ( a ) व ( b ) तथा अन्य समर्थकारी उपबंधों के अन्तर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्त करने बावत्.
फा. क्र. 1972-2020- इक्कीस ब( एक) .- उपरोक्त विषयान्तर्गत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने अनुशंसा की है कि आपके द्वारा 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त, आपको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाए.
आप 58 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं.
उच्च न्यायालय की ओर से प्रेषित सेवा संबंधी अभिलेख तथा अन्य दस्तावेजों का अवलोकन करने तथा उस पर समग्र रूप से विचार करने के उपरान्त राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि उच्च न्यायालय के परामर्श को मान्य किया जाकर आपको लिखित सूचना देकर सेवानिवृत्त किया जाए.
अतएव मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा- शर्तें ) नियम, 2017 के नियम 14( 1 ) ( a ) व ( b ) तथा अन्य समर्थकारी उपबंधों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्वारा आपको इस आदेश की सूचना प्राप्ति के दिनांक के अपरांह से तत्काल प्रभाव से सेवानिवृत्त करता है.
आपको तीन माह की कालावधि की सूचना के विकल्प में तीन माह के वेतन एवं भत्ते की राशि उसी दर से देय होगी जो आप सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व प्राप्त कर रहे थे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नेशचन्द्र सिंह बिसेन , सचिव .
[ भाग 1 2872
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2020
* क्रमांक एफ 15-8/ 2020 / दस-2:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) की धारा-34(अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा यह घोषणा करती है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया वनक्षेत्र, जिसे इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 79-X/ 58,दिनांक 10 जुलाई 1958 द्वारा संरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था , मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से संरक्षित वन नहीं रहेगा तथा यह भूमि राजस्व विभाग को हस्तान्तरित मानी जायेगी
अनुसूची
जिला:- होशंगाबाद
वनमंडल:- होशंगाबाद
तहसील - इटारसी वन परिक्षेत्र- सुखतवा
संरक्षित वन नहीं रहने वाले क्षेत्र की सीमायें
संरक्षित वन नहीं रहने का कारण
अ. क्र.
वन परिसर का नाम
वनखण्ड का नाम
वन कक्ष का क्रमांक
क्षेत्रफल (हे.मे. ) जो संरक्षित वन नहीं रहेगा
6
5
4
3
2
1
1. कालाआखर
169.281 /
पूर्वी
कालाआखर
(पुराना) कक्ष क्र. पी.एफ.-13 (नया) कक्ष क्र पी.एफ-87
उत्तर सीमा कृत्रिम लाइन संरक्षित वन वनखण्ड पूर्वी कालाआखर के गुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 17 तक । राजस्व ग्राम कालाआखर पूर्व सीमा -संरक्षित वन वनखण्ड पूर्वी कालाआखर के मुनारा क्रमांक 17 से आरक्षित वनखण्ड कासदा के मुनारा क्रमांक 18 एवं मुनारा क्रमांक 18 से मुनारा क्रमांक 11 तक । आरक्षित वनखण्ड कासदा।
भारत सरकार की स्वीकृति क्रमांक F.No. 8-76/2004 -FC दिनांक 08 मई, 2015 के अनुक्रम में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , नई दिल्ली के ज्ञाप F.No. 8-34/2017-FC दिनांक 20.05.2019 से वनभूमि को राजस्व भूमि में परिवर्तित करने के निर्देश के पालन में सतपुड़ा टाईगर रिजर्व से विस्थापित कर बसाये गये स्थल की वनभूमि का निर्वनीकरण ।
दक्षिण एवं पश्चिम सीमा -मुम्बई- इटारसी रेलवे लाइन मुनारा क्रमांक 11 से मुनारा क्रमांक 1 तक ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. एस. मोहन्ता, सचिव.
2873
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2020
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2020
क्र. एफ- 15-8-2020- दस- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-8-2020- दस-2, दिनांक 22 जुलाई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एच. एस. मोहन्ता, सचिव.
Bhopal , the 22nd July 2020
No. F 15-8 / 2020/ 1x - 2 . In Exercise of powers conferred by Section 34 (A) of the Indian Forest Act, 1927 (No.XVI of 1927 ) the State Government hereby declares that the Forest area as specified in the Schedule below, which was declared as Protected Forest by the Notification Number/ 9 - X/58 Dated 10 July 1958 of Madhya Pradesh Forest Department, will cease to be Protected Forest with effect from the date of publication of this notification in Madhya Pradesh Gazette and this land shall stand transferred to the Revenue Department;
SCHEDULE
District : - Hoshangabad
Tehsil :- Itarsi Forest Range - Shukhatwa Forest Division : - Hoshangabad
Forest Block
Forest Beat
S. N.
Boundaries of Forest land ceased to be Protected Forest
Brief description of reasons for ceasing Protected Forest
Forest Compartment Number
Area ceases to be Protected Forest (Hactare)
169.281
1. Kalaakhar
(Old)PF
Comparment
East Kalaakhar
No. -13
(New)PF
Compartment
No. -87
North: - Artificial Cut line boundary of Protected Forest East Kalaakhar from Pillar no . 1 to 17 and Revenue village Kalaakhar .
East : - Artificial cut line from Protected Forest Block East Kalaakhar Pillar no.17 to Pillar no . 18 of Resevered Forest Block Kasada and Pillar no . 18 to 11 Resevered Forest Block Kasada .
The denotification of the Forest land diverted for rehabitation of village from Satpuda Tiger vide Reserve Government of India Sanction letter no. F.No.8-76/2004- FC date 08 May 2015 and the direction given by Government of India Ministry Enviroment, Forest and Climate Change New Dehli vide letter no. F.No.8-34/2017- FC Date 20.05.2019 to change the status of forest land into revenue land .
South and West:- Railway line Mumbai to Itarsi from Pillar no . 11 to 1.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
H. S. MOHANTA, Secy .
[ भाग 1 2874
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
कार्यालय
म. प्र. असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल
ई-ब्लॉक पुराना सचिवालय , भोपाल
श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
Bhopal , the 23rd July 2020
S.o. 722 (E) . Whereas , the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes , brings in transparency and efficiency , and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove ones identity:
And whereas, the [Labour department] (hereinafter referred to as the Department) , is administering the [Mukhyamantri Jankalyan (Sambal) Yojana] (hereinafter referred to as the Scheme) to [State Government is registering eligible unorganized workers for providing various benefits under various schemes ] which is being implemented through the [NIC, Bhopal] ( hereinafter referred to as the Implementing Agency (ies)):
And whereas , under the Scheme , [ benefits under various Schemes are provided through DBT Mode to the eligible nominee/ workers] ( hereinafter referred to as the benefit) is given to the [State Government is providing various benefits to eligible registered unorganized workers ] ( hereinafter referred to as the beneficiary) , by the Implementing Agency as per the extant Scheme guidelines ;
"Andwhereas , the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of [MP state]:
Now, therefore , in pursuance of section 7 of the Aadhaar ( Targeted Deliveryof Financial and Other Subsidies , Benefits and Services ) Act 2016 ( 18 of 2016) ( hereinafter referred to as the said Act ) , the government of [MP state] hereby notifies the following. Namely. -
1. (1 ) . An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
(2) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme , who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the 2875 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
Said Act , and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre ( list available at the Unique Identification Authority of India ( UIDAI ) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.
(3) As per regulation 12 of the Aadhaar ( Enrolment and Update) Regulations, 2016. The Department through . Its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Tehsil the Department through its Implementing
Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in Coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves
Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual , benefits under the Scheme shall be given to such individual subject to the production of the following documents , namely -
(a) if he has enrolled , his Aadhaar Enrolment Identification slip ; and
(b) any one of the following documents , namely
(i) Bank or Post office Passbook with Photo: or
(ii ) Permanent Account Number ( PAN ) Card: or
(iii) Passportor
(iv) Ration Card
(v) Voter Identity Card , or
( vi ) MGNREGA card or
(vii) Kisan Photo passbook . or
(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act . 1988 (59 of 1988 ) : or
(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted officer or a Tehsildar on an official letterhead: or
(x) any other document as specified by the Department :
Provided further that the above documents may be checked by an officer specificallydesignated by the Department for that purpose
2 In order to provide benefits to the beneficiaries under the SchemeConveniently , the Department through its implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement 2876
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2020
3. In all cases , where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the Beneficiaries or due to any other reason , the following remedial mechanisms shall be adopted , namely: -
(a) in case of poor fingerprint quality , iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication , thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger - print authentication for delivery of benefits in seamless manner .
(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful , wherever feasible and admissible authentication by Aadhar One Time Password or Time- based On Password with limited time validity, as the case may be , shallbe offered:
(C) in , all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible , benefits under the Scheme maybe given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response ( QR) code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of QR code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.
4. In addition to the above , in order to ensure that no bona fide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits , the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as outlined in theOffice Memorandum of DBT Mission , Cabinet Secretariat , Government of India dated 19th December 2017 .
5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette .
CHHOTAY SINGH , Dy. Secy .
2877
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल
R- 23 , चित्तौड काम्पलेक्स, जोन-01 , एम. पी. नगर, भोपाल
श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
Bhopal , the 23rd July 2020
s.o 3448. ( E). Whereas , the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes , brings in transparency and efficiency , and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove ones identity:
And whereas, the [Labour department] (hereinafter referred to as the Department) , is administering the [ MP Building & Other Construction Worker's Welfare Schemes] (hereinafter referred to as the Scheme) to [M.P Building & Other Construction Worker Welfare Board is registering eligible construction workers for providing various benefits under various schemes ] which is being implemented through the [NIC, Bhopal] (hereinafter referred to as the Implementing Agency (ies)):
And whereas , under the Scheme , [benefits under various Schemes are provided through DBT Mode to the eligible nominee/ workers ] (hereinafter referred to as the benefit) is given to the [M.P Building & Other Construction Worker Welfare Board is providing various benefits to eligible registered construction workers ] ( hereinafter referred to as the beneficiary) , by the Implementing Agency as per the extant Scheme guidelines;
"Andwhereas , the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of [M.P Building & Other Construction Worker WelfareBoard]
Now, therefore , in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Deliveryof Financial and Other Subsidies , Benefits and Services ) Act 2016 (18 of2016) (hereinafter referred to as the said Act ) , the [M.P Building & Other Construction Worker Welfare Board] hereby notifies the following Namely. -
1. (1) . An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication .
(2) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or , has not yet enrolled for Aadhaar , shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the [ भाग 1 2878
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
Said Act , and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre ( list available at the Unique Identification Authority of India ( UIDAI ) website www.uidai.gov.in ) to get enrolled for Aadhaar.
(3) As per regulation 12 of the Aadhaar ( Enrolment and Update ) Regulations, 2016. The Department through . Its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Tehsil the Department through its Implementing
Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in Coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves
Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual , benefits under the Scheme shall be given to such individual subject to the production of thefollowing documents , namely -
(a) ifhe has enrolled , his Aadhaar Enrolment Identification slip; and
(b) any one of the following documents , namely
(i ) Bank or Post office Passbook with Photo: or
(ii ) Permanent Account Number ( PAN ) Card : or
(iii ) Passportor
(iv) Ration Card
(v) Voter Identity Card , or
(vi ) MGNREGA card or
(vii) Kisan Photo passbook . or
(viii ) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act. 1988 (59 of 1988 ) : or
(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted officer or a Tehsildar on an official letterhead : or
(x) any other document as specified by the Department :
Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose
2 In order to provide benefits to the beneficiaries under the SchemeConveniently , the Department through its implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement 2879 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2020
3. Inall cases , where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the Beneficiaries or due to any other reason , the following remedial mechanisms shall be adopted, namely: -
(a) in case of poor fingerprint quality , iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication , thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner .
(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful , wherever feasible and admissible authentication by Aadhar One Time Password or Time-based On Password with limited time validity , as the case may be , shall be offered:
(C) in, all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time- based One- Time Password authentication is not possible , benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response (QR) code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of QR code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.
4. In addition to the above , in order to ensure that no bona fide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits , the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as outlined in theOffice Memorandum of DBT Mission , Cabinet Secretariat , Government of India dated 19th December 2017.
5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette .
CHHOTAY SINGH , Secy .
[ भाग 1 2880
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2020
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बालाघाट, दिनांक 26 जून 2020 क्र. 3281 - भू-अर्जन- 0002-अ-82-2019-20
सार्वजनिक सूचना (अंर्तगत आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कंडिका-11 (1) सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवंबर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि कय नीति अनुसार, 36 वी विशेष भारत रक्षित वाहिनी बिसबल बालाघाट को भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में ग्राम कनकी के विभिन्न कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू- धारको की सहमति से भूमि कय करने का विचार किया जा रहा है:-
सर्वे नं.
खातेदार का नाम
ग्राम का नाम
स. कं.
कुल रकबा
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
कय हेतु प्रस्तावित रकबा हे. में
6
2
3
4
5
7 1. कनकी 1
0.506 0.506 36वी विशेष विजेन्द्रसिंह पिता गेंदसिंह 723/12/1
0.281
0.281
भारत वाहिनी
719/3
2 प्रीति पिता गेंदसिंह
0.506 0.506
723/12/2
0.281
0.281
719/4
3.
0.203 0.203
723/9/1
हिम्मतसिंह पिता रूद्धेलाल
4
बिसबल बालाघाट हेतु. ग्राम कनकी में भूमिका अधिग्रहण
0.202 0.202
परमिला पिता रुद्धेलाल 723/9/2
5
0.202 0.202
उरमिला पिता रुद्धेलाल 723/9/3
6
0.202 0.202
723/9/4
सुशीला पिता रुद्धेलाल
7
0.202
0.202.
रेखा पिता रुद्धेलाल
723/9/5
8
0.255 0.255
723/8/1
फुलाबाई पिता सुददे
9
0.252
0.252
723/8/2
सुखराम पिता सुददे
10
0.252 0.252
723/8/3
राहुल पिता सुददे
11
0.084 0.084
संतोष पिता रामलाल 723/8/4
0.084
0.084
723/8/5
12 दुर्गा पिता रामलाल
0.084 0,084
13 नेहा पिता रामलाल
723/8/6
0.255 0.255
14
723/7/1
माहरनबाई पति मोहन
0.252
0.252
15 संतोष पिता मोहन
723/7/2
16.
0.252
0.252
723/7/3
कुसुम पिता मोहन
0.252
धनवंती पिता मोहन
17.
0.252
723/7/4
0.168
0.168
18 देवराम पिता मोतीराम 723/6/1
0.169
0.169
19 पंचशीला पिता मोतीराम 723/6/2
0.169 0.169
20 कला पिता मोतीराम 723/6/3
0.505 0.505
21 हिरकन पिता मुका 723/6/4
0.337
22
0.337
तिलकराम पिता मदारी 723/5/1
0.337
0.337
23 हरचंद पिता मंगरू
723/5/2
0.337
0.337
24 हरि पिता मंगरू
723/5/3
भाग 1 ]
2881
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
25
0.337
0.337
723/4/1
पारबती पति बाडू
26
0.337
0.337
723/4/2
रूपसिंह पिता बाडू
27
0.337
0.337
723/4/3
सुनीता पिता बाडू
28 रामबती पति रामसिंह
0.505 0.505
723/3/1
29 ललिता पिता इशाराम
0.127
0.127
723/3/2
30 पुरनलाल पिता इशाराम 0.127
0.127
723/3/3
31 सुरेश पिता इशाराम
0.126
0.126
723/3/4
32 नरेश पिता इशाराम
0.126
723/3/5
33 संतोष पिता जगतलाल
0.126
0.027 0.027
0.004
703/2/1
703/3/2
34 राजेन्द्र पिता जगतलाल 0.004
0.027
0.027
0.004
0.004
703/2/2
703/3/3
35 खिलेन्द्र पिता जगतलाल 0.027 0.027
0.004
703/2/3
703/3/5
36 डोलेन्द्र पिता जगतलाल 0.004
0.027 0.027
0.004
703/2/4
703/3/4
37 कृष्णा पिता जगतलाल
0.004
0.027
703/2/5
0.027
0.006
703/3/6
38
0.006
0.117
714/1/1
ओमकार पिता डुकरया
0.117.
0.081 0.081..
714/3/1
714/4/1
0.081 0.081
0.106
718/3/3
39 ओमप्रकाश पिता डुकरया 0.106
0.117
0.117
714/1/2
714/3/2 714/4/2 718/4.
720/1 40 मोहन पिता मेहतर
0.081
0.081
0.081 0.081
0.106 0.106
0.083
0.083
715/2/1
41 ज्ञानवंती पति कमलसिंह
0.279 0.279
0.247
715/2/2
0.247
0.031 0.031
0.202
0.202
0.717
715/5-716/ 5
0.717.
0.113
715/4/1-716/4/1
714/2
716/7
42 रंगलाल पिता कन्हैया
0.113
0.056 0.056
0.223 0.223
715/4/2-716/4/ 2
716/1/ क/1-716/6/1
43 अनुरता पति मदन वगैरह 716 / 1 / क/2-716/6/2
44 पुरवंता पिता मेहतर
0.279 0.279
0.278 0.278
715/4/3-716/4/3
45 ओमबती पति सोहन
0.279
0.279
716/1/क/3-716/6/3
वगैरह
46 उर्मिला पिता मंगल 717/1
715/6 0.056 0.056
0.198 0.198
0.028
0.028
716/ 1 ख-716/ 8
47 परमिला पिता मंगल 717/2 48 शीला पिता मंगल
717/4 49
717/5 किरण उर्फ रोशनी पिता मंगल
50 रामबती पति मंगल
717/6 0.056 0.056
0.056 0.056
0.056 0.056
0.056
0.056 2882
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
51 गेंदलाल पिता सकरया 718/1
52 सरवन पिता जेठया
718/2
53
722/1
संतोष पिता पितमलाल
54
722/2
अशोक पिता पितमलाल
55
722/3
दशोदा पिता पितमलाल
56 देवकी पिता पितमलाल 722/4
722/5
57 बसंती पति पितमलाल
58
720/2
बसंती पिता डुकरया
59
720/3
दयावंती उर्फ सुशीला
722/6
पिता डुकरया
60 राजकुमार पिता यशवंत 397/1/1
61 अनवर पिता यशवंत
0.324 0.324
0.324 0.324
0.214 0.214
0.214 0.214
0.214 0.214
0.214 0.214
0.215 0.215
0.106 0.106
0.054 0.054
0.052 0.052
0.002 0.002
0.002 0.002
397/1/2
62 कमलेश पिता यशवंत 397/1/3
63 अंजनी पिता यशवंत 397/1/4
64 रामकली पिता सुखराम
0.002 0.002
0.004 0.004
0.006 0.006
397/1/5
65
397/1/7
मालती पति मदनलाल वगैरह
66 रामाजी पिता नंदलाल 703/3/1
397/4
67 सकुन पति जगतलाल 703/3/7
68 अंतराम पिता मेहतर
703/1
69 धुरपता पिता माहरू
723/10
723/14
70 झिंगरी विधवा घुडू
723/11
71 खेमनबाई पिता दादू
72 धुरपति पति धरमदास
0.002 0.002
0.026 0.026
0.304 0.304
0.004 0.004
0.154 0.154
1.011 1.011
1.011 1.011
1.011
1.011
713/6/1
73 ताराचंद पिता मोहपत
0.337 0.337
0.337
0.337
713/6/2
74 जैवंता पति मोहपत 713/7/1
75 शिवराम पिता मोहपत
0.337 0.337
0.337
0.337
713/7/2
76 ज्योति पिता धरमदास 713/6/3
77 रैवन्ता पति लक्ष्मीचंद 713/7/3
78 मक्खन पिता रामकिसन
0.337 0.337
0.337 0.337
0.168 0.168
713/13/1
79 अनिता पिता रामकिसन
0.169 0.169
723/13/2
80
723/13/3
जयकिसन पिता दमडू
81
0.168 0.168
0.169
723/13/4
रामेश्वर पिता दमडू
82 दामेश्वर पिता दमडू
0.169
723/13/5
83 मनमत पिता दमडू
0.169 0.169
0.169 0.169
723/13/6
84 सुखलाल पिता भीका 719/1
721/1 85
721/2
बिरंजाबाई पति मूलचंद
86
721/3
यादोराव पिता मूलचंद
87
721/4
किरण पिता मूलचंद
88
721/5
पुस्तकला पिता मूलचंद
89 रामकली पिता लकस्या 721/6
721/7 90 मुन्नीबाई पिता लकस्या
91 महती पति भाया
719/2 92 चंद्रकला पिता मेहतर 721/8
721/9 93 किरणकुमार पिता मेहतर
94 फुलवंती पति मेहतर 721/10 योग- 94 कृषक
0.134 0.134
0.241
0:241
0.096 0.096
0.093 0.093
0.093 0.093
0.093 0.093
0.125 0.125
0,125 0.125
0:562 0.562
0.042 0.042
0.041 0.041
0.042 0.042
22.979
22.979
उपरोक्तानुसार कय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों हित व उस पर स्थित मकान / नलकूप/ तालाब/ वृक्ष आदि के संबंध में दावा / आपत्ति प्रस्तुत करनाहै तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के पंद्रह दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियत समयावधि के बाद कोई दावा आपत्तियाँ मान्य नही की जावेगी ।
दीपक आर्य , कलेक्टर.
2883 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2020
कार्यालय , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , शहडोल , मध्यप्रदेश
शहडोल, दिनांक 15 जुलाई 2020
क्र. 24- कु. न्याया. - 2018 .- माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर के आदेश क्रमांक ए- 988- चार- 8-42-77, भाग- सोलह , जबलपुर, दिनांक 18 मई 2020 में दिये गये निर्देशानुसार मैं , डॉ. रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , शहडोल का दिनांक 3 से 5 जुलाई 2020 तक, कुल तीन दिवस का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 6 से 10 जुलाई 2020 तक, कुल पांच दिवस कम्युटेड अवकाश मय मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित स्वीकृत करता हूं: -
( 1 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, शहडोल को पुनः पदस्थापित किया जाता है.
(2 ) अर्जित/कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. रमेश साहू, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
रमेश साहू , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय.
कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय , मध्यप्रदेश , भोपाल
राजभवन, भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2020
क्र. एफ- 1-1-20- रा.स. यू.ए. 1-787.- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 ( क्र. 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कुलाधिपति, विक्रम विश्वविद्यालय , उज्जैन के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है :-
समितिके अध्यक्ष
कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित 1. प्रो. अशोक कुमार ग्वाल , पूर्वकुलपति, (रवीन्द्र नाथ टैगौर विश्वविद्यालय ) , भोपाल ( म. प्र. ) .
समितिके सदस्य
राज्य सरकार द्वारा नामांकित 2 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग , भोपाल.
समितिके सदस्य
अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामांकित.
3 प्रो. जे . एस . राजपूत, (पूर्व अध्यक्ष, एन. सी. टी. ई. ) ग्रेटर नोयडा ( उ. प्र. ) .
2. कुलाधिपतिजी के द्वारा प्रो. अशोक कुमार ग्वाल , पूर्व कुलपति को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है .
3. समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगीं.
4. समिति पैनल तैयार करने में कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3279-2019- रास- यू.ए.- 1 , दिनांक 5 दिसम्बर 2019 के द्वारा जारी मार्गदर्शिका ( छायाप्रति संलग्न ) में वर्णित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही संपन्न करेगी.
कुलाधिपति, विक्रम विश्वविद्यालय , उज्जैन के आदेशानुसार,
मनोहर दुबे , राज्यपाल के सचिव.
[ भाग 1 2884
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ , ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश
राजगढ़ , दिनांक 20 जुलाई 2020
प्र. क्र. 09- अ- 82-2017-18.- राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरान्त पाया गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है इस आशय की धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 5 जुलाई 2019 को कराया गया था. माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 22 मार्च 2020 का जनता कर्फ्यू का आव्हान किया गया था . तथा इसके पश्चात् भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19 ) को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 24 मार्च से 17 मई 2020 तक का लॉकडाउन घोषित किया गया था. इस कारण प्रकरण में अवार्ड पारित किये जाने की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी. इन परिस्थितियों में विहित समय सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सका है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन अवार्ड पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है:-
अनुसूची ( 1 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला
तहसील
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(5)
(4) 52.343
(2) नरसिंहगढ़
(3) गडूपुरा
(1) राजगढ़
पार्वती परियोजना अन्तर्गत डूब में प्रभावित भूमि हेतु अर्जन.
कुल योग ..
52.343
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 08 - अ- 82-2017-18 .- राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरान्त पाया गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है इस आशय की धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 14 जून 2019 को कराया गया था. माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 22 मार्च 2020 का जनता कर्फ्यू का आव्हान किया गया था . तथा इसके पश्चात् भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19 ) को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 24 मार्च से 17 मई 2020 तक का लॉकडाउन घोषित किया गया था. इस कारण प्रकरण में अवार्ड पारित किये जाने की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी . इन परिस्थितियों में विहित समय सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सका है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन अवार्ड पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है: -
अनुसूची ( 1 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला
तहसील
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(5)
7.360
(2) नरसिंहगढ़
(3) गेंहूखेडी कलां
(1) राजगढ़
पार्वती परियोजना अन्तर्गत डूब में प्रभावित भूमि हेतु अर्जन.
कुल योग
7.360
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
2885 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
प्र. क्र. 12- अ- 82-2017-18 .- राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरान्त पाया गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है इस आशय की धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 7 जून 2019 को कराया गया था. माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 22 मार्च 2020 का जनता कर्फ्यू का आव्हान किया गया था. तथा इसके पश्चात् भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19 ) को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 24 मार्च से 17 मई 2020 तक का लॉकडाउन घोषित किया गया था. इस कारण प्रकरण में अवार्ड पारित किये जाने की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी . इन परिस्थितियों में विहित समय सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सका है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन अवार्ड पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है.
अनुसूची ( 1 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(2)
(4)
(5)
15.229
नरसिंहगढ़
(1) राजगढ़
शिवपुरा जागीर
पार्वती परियोजना अन्तर्गत डूब में प्रभावित भूमि हेतु अर्जन.
कुल योग 15.229
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 21 - अ-82-2017-18 .- राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरान्त पाया गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है इस आशय की धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 5 जुलाई 2019 को कराया गया था. माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 22 मार्च 2020 का जनता कर्फ्यू का आव्हान किया गया था . तथा इसके पश्चात् भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19 ) को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 24 मार्च से 17 मई 2020 तक का लॉकडाउन घोषित किया गया था. इस कारण प्रकरण में अवार्ड पारित किये जाने की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी. इन परिस्थितियों में विहित समय सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सका है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन अवार्ड पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है .
अनुसूची ( 1 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला
तहसील
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(2)
(4)
(5)
(1)
85.041
राजगढ़
नरसिंहगढ़
(3) . सूण्डी
पार्वती परियोजना अन्तर्गत डूब में प्रभावित भूमि हेतु अर्जन.
कुल योग ..
85.041
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
2886
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2020
राजगढ़, दिनांक 21 जुलाई 2020
प्र. क्र. 15- अ-82-2017-18 .- राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरान्त पाया गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है इस आशय की धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 5 जुलाई 2019 को कराया गया था. माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 22 मार्च 2020 का जनता कर्फ्यू का आव्हान किया गया था. तथा इसके पश्चात् भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19 ) को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 24 मार्च से 17 मई 2020 तक का लॉकडाउन घोषित किया गया था . इस कारण प्रकरण में अवार्ड पारित किये जाने की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी . इन परिस्थितियों में विहित समय सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सका है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन अवार्ड पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है.
अनुसूची ( 1 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला
तहसील
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(2)
(1)
(3)
(5)
बरोडी
24.043
नरसिंहगढ़
राजगढ़
पार्वती परियोजना अन्तर्गत डूब में प्रभावित भूमि हेतु अर्जन.
24.043
कुल योग ..
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर.
भाग 1 ]
2887
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
कार्यालय , कलेक्टर, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग प्र. क्र. 0003- अ-82-2020-21-5375
श्योपुर, दिनांक 12 जून 2020 (भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013की धारा 11 एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन , विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5 (1 ) के अन्तर्गत)
जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ (चम्बल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना निर्माण हेतु ) के लिये ग्राम तुलसेफ तहसील व जिला श्योपुर में कुल रकवा 3.068 हेक्टर अशासकीय भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।
अतः जिला -श्योपुर तहसील श्योपुर के ग्राम तुलसेफ प.ह.न 54 रा.नि. वृत 02 में उक्त परियोजना के लिये 3.068 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-
क. सर्वे नं. स्वामित्व का प्रकार
भूमि का प्रकार 1
2
3
4 1 173/877/2 भूमिस्वामी कृषि भूमि 2 115/865/7 भूमिस्वामी कृषि भूमि 3
भूमिस्वामी कृषि भूमि 117/2/878 /1
4 486मिन 2 भूमिस्वामी कृषि भूमि 5
485 भूमिस्वामी कृषि भूमि 6
465/1 भूमिस्वामी कृषि भूमि 7
463/1
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
8
463/2 भूमिस्वामी कृषि भूमि हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता (राजस्व अभिलेखानुसार)
अर्जन का क्षेत्रफल (हैक्ट.में)
5
6
0.075 महावीर पुत्र बजरंगलाल जाति बैरागी निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू- राजस्व 16.47
0.036 पन्नालाल , शम्भूदयाल , शंकरलाल रघुवीर प्रसाद पुत्रगण श्रीया जाति नाई निवासी ग्राम बद्रीबाई भगोती छोरी चामना पुत्रिया श्रीया जाति नाई स.भा.भूमिस्वामी भू.रा.7.50
0.181 कमलकिशोर पुत्र रामनिवास जाति मीना निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू- राजस्व 14.88
0.202 दाखाबाई बेवा सुग्रीव, पवन पुत्र सुग्रीव कविता पुत्री सुग्रीव मीणा समान भाग निवासी ग्राम भूमिस्वामी भूराजस्व 15.58
0.069 पुरुषोत्तम पुत्र हजारीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू.रा. 41.75
0.012 कैलाश पुत्र फल्लू जाति बैरवा नि.ग्रा. दुकाल्याखेडा भूमिस्वामी भूराजस्व 1.70
0.112 सियाराम पुत्र हजारी जाति मीणा निवासी ग्राम तुलसेफ भूमिस्वामी भूराजस्व 16.00
0.112 प्रभू पुत्र हजारी जाति मीणा निवासी गाम 2888
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
भूमिस्वामी कृषि भूमि 9 169/873/1 /1
भूमिस्वामी कृषि भूमि 10
169/873 / T
11 169/873/ग
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
12
भूमिस्वामी कृषि भूमि 141/854
13 148/861 भूमिस्वामी कृषि भूमि 14
भूमिस्वामी कृषि भूमि 147/860
15 146/859 भूमिस्वामी कृषि भूमि
भूमिस्वामी कृषि भूमि 16 150/863
17
भूमिस्वामी कृषि भूमि 375/1
18 376/2
0.077
भूमिस्वामी कृषि भूमि 19
378
0.031
भूमिस्वामी कृषि भूमि 20 377मि. 1
0.038
भूमिस्वामी कृषि भूमि 426
21
0.094
कृषि भूमि
भूमिस्वामी |
22
0.027
429/2
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
23
428
0.032
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
तुलसेफ भूमिस्वामी भूराजस्व 16.00
0.054 जयराम पुत्र रामनिवास जाति मीणा निवासी गाम भूमिस्वामी
0.054 काशीराम पुत्र रामनिवास जाति मीणा नि. ग्रा. भूमिस्वामी भू. राजस्व 755/2 के अनुसार
0.054 मु. तुलसा बेवा रामनिवास रामलक्ष्मी, रामकन्या, प्रकाशी पुत्रियां रामनिवास जाति मीणा भूमिस्वामी भूरा- शा- 755/2
0.033 रामप्रसाद, गोपाल पुत्रगण नारायण जाति मीणा नि. ग्रा. हिरनीखेडा समान भाग भूमिस्वामी भू राजस्व 4. 62
0.041 रामस्वरूप पुत्र जगन्नाथ पुत्र भीमराज निवासी ग्रांम हिरनीखेड़ा भूमिस्वामी भूराजस्व 3.38
0.153 रामस्वरूप पुत्र जगन्नाथ निवासी ग्राम हिरनीखेड़ा भूमिस्वामी भूराजस्व 12.57
0.089 गोपीलाल , प्रकाश पुत्रगण छीत्या जाति बैरवा निवासी ग्राम भूमिस्वामी भ.रा. 30.50
0.096 डंडोबाई बेवा हरजी देवीराम, जगदीश पुत्रगण हरजी प्रेमबाई कमली पुत्रियां हरजी जाति मीणा निवासी ग्राम हिरनीखेडा भूमिस्वामी भू.रा. 22.60
0.064 रामसिया पुत्री रामपसंद जाति भीणा निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू.रा. 1.30
सत्यनारायण पुत्र गुणेश्या जाति खाती नि.ग्रा. भूमिस्वामी भू.रा. 8.00
सुरज्या पुत्र मोती जाति मीणा नि.ग्रा. भूमिस्वामी भू.रा. शा. 196
रामभरत पुत्र शम्भूदयाल जाति मीणा निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू. रा. 7.00
शम्भू पुत्र नारायण गीताबाई पुत्री नारायण जग्गीबाई बेवा नारायण जाति मीणा निवासी ग्राम स.भ. भूमिस्वामी भू.रा. शा.284
महावीर पुत्र बजरंगलाल जाति मीणा निवासी ग्राम तुलसेफ भूमिस्वामी भूराजस्व 8.70
मांगीलाल पुत्र शम्भूलाल जाति मीणा नि.ग्रा. भूमिस्वामी भ. रा. शा.237 2889
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
भाग 1 ]
425
24
0.100
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
रामपति बेवा महावीर गिर्राज, गोलू पुत्रगण महावीर राधे श्यामकिला पुत्रियां महावीर जाति मीणा नि.ग्रा. भमिस्वामी भू.रा. शा. 17/2
25
418
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.114 रूपसिह, दीनदयाल , पुत्रगण चतरू जाति मीणा निवासी ग्राम भूमिस्वामी भूरा . 12.13
598
26
0.142
भूमिस्वामी कृषि भूमि
रामस्वरूप पुत्र कल्याण बजांगी पुत्री कल्याण जाति मीना निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू.रा. शा.154
27 602मिन 1
0.064
भूमिस्वामी कृषि भूमि
धनपाल पुत्र माधौ जाति मीणा निवासी ग्राम स. भ. भूमिस्वामी भूरा. शा.261
28
0.011
597/1
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
प्रेमशंकर पुत्र मंशाराम जाति मीणा निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू.रा. शा.534
29
0.068
603/1
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
माणकचंद पुत्र सीताराम जाति मीणा नि. ग्राम भूमिस्वामी भूरा . 8.52
30
604 क
0.042
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
माणकचंद पुत्र सीताराम जाति मीणा नि.ग्राम भूमिस्वामी भूरा . 1.00
31 603/2
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.068 बनवारी पुत्र सीताराम जाति मीणा नि. ग्राम भूमिस्वामी भूरा .8.52
32
612
0.216
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
मोहनलाल पुत्र बद्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू.रा. शा. 467
33
613
0.008
भूमिस्वामी कृषि भूमि
सियाराम पुत्र बजरंगलाल जाति मीणा निवासी ग्राम तुलसेफ भूमिस्वामी भूराजस्व शा . 259/1
34
611
0.020
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
रवीशंकर पुत्र मंशा जाति मीणा नि.ग्रा. भूमिस्वामी हिस्सा 1.233 हनुमान पुत्र मोहनलाल जाति मीणा हि 0.366 भूमिस्वामी भू.रा. शा. 261
35
694
0.044
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
दुलीचंद रामवलवान पुत्रगण काडू जाति मीणा निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू.रा. शा 5.00
36
695
0.105
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
दुलीचंद रामवलवान पुत्रगण काडू जाति मीणा निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू.रा. शा 618
645
37
0.055
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
कैलाश, रामविलास , मलखान पुत्रगण गेंदया कमली, रामसिया पुत्री गेंदया जाति मीणा निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू.रा. शा . 133
646
38
0.089
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
रामस्वरूप पुत्र परसराम जाति मीणा निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू.रा. 1.46 [ भाग 1 2890
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
39
644
0.116
भूमिस्वामी कृषि भूमि
राजेन्द्र पुत्र शंभूसिी जाति मीणा नि.ग्रा. भूमिस्वामी भू.रा. शा. 80 मिन 2
40
0.033
भूमिस्वामी कृषि भूमि
107/879
सीताराम पुत्र मथुरा कल्याणी पुत्री मथुरा जाति बैरवा नि. ग्राम भूमिस्वामी भू. राजस्व 2.50
0.036
41 108/880 भूमिस्वामी कृषि भूमि
कल्याण पुत्र बद्री जाति मीणा निवासी हिरनीखेडा रामलीला बेवा रामसिंह जाति मीणा स.भा. भूमिस्वामी भू.रा. 18.35
42
0.00
140/803
कृषि भूमि
शा. पट्टे से भूमि स्वामी
मड्डूलाल ,रामस्वरूप पुत्रगण शंकरया शान्ती पुत्री शंकरिया जाति बैरवा नि.ग्रा. शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी भू.रा.2.25
3.068
कुल किता 42
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) श्योपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि मे प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, कय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।
विशेष धारा 40 (2 ) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू- अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे । 2891
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2020
भाग 1 ]
प्र. क्र. 0004-अ-82-2020-21-5377
(भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत)
जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ (चम्बल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना निर्माण ) के लिये ग्राम रामगांवडी तहसील व जिला श्योपुर में कुल रकवा 0.340 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।
अतः जिला -श्योपुर तहसील श्योपुर के ग्राम रामगावंडी प.ह.न 55 रा.नि. वृत 02 में उक्त परियोजना के लिये 0.340 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है , का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है ।
क. सर्वे नं.
हितवद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
अर्जन का रकवा
स्वामित्व का प्रकार
भूमि का प्रकार
5
3
4
1
2
0.076
1
336
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
6 गोवरिया पुत्र घोरया पांचो पुत्री घोरया जाति बेरवा निवासी ग्राम समान भाग भूदान भूमिस्वामी विक्रय से वर्जित14.50
338
0.095
2
भूमिस्वामी कृषि भूमि
हरीमोहन पुत्र मायाराम जाति मीना निवासी ग्राम लोड भूमि स्वामी भू- राजस्व 19.40
339
0.169
3
भूमिस्वामी कृषि भूमि
नागाराम पुत्र चतरूलाल जाति मीना निवासी ग्राम लूंड भूमिस्वामी भू- राजस्व 38.07
कुल किता-03
0.340 हेक्टेयर
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) श्योपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि मे प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, कय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।
विशेष- धारा 40(2 ) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।
राकेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं उपसचिव.
[ भाग 1 2892
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 27 जून 2020 रा.प्र. क्रमांक- 01,02,03- अ-82-2020-2021
म०प्र ० शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश कमांक एफ-12-2 / 2014 / सात / शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत खापरकलां जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म० प्र ० शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है । उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है ।
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में खापरकलां जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-:अनुसूचीः-
1. भूमि का वर्णनः-
जिला तहसील नगर/ ग्राम
खसरा नम्बर
कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता
योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है
कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
3
5
6
1
2
4
7
0.822
59/2
ग्राम-
जुन्नारदेव
छिन्दवाड़ा
कोरपानीकलां प०ह0न0-72, रा०नि०म० ब०न0-195, नवेगांव
खापरकला जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये ।
1. सोमू पुत्र मानक, शोभा, फूलन, झूलन पुत्रगण भंगी, मंदा बेवा शंकर, रमेश पुत्र शंकर, किरन ना०बा. करीना ना०बा० पुत्रियां शंकर पा०मां मंदा जाति गोंड निवासी ग्राम भूमि 2893 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
स्वामी-
कोरपानीकलां
0.160
ग्राम-
295/1
2. श्यामलाल
पिता जयराम
में से
जाति गोंड
निवासी ग्राम भूमि
स्वामी-घानाउमरी
घानाउमरी , प०ह०न0-68 , ब०न0-144, रा०नि०म०- नवेगांव
295/1
0.240
में से
3. कलिया पति
श्यामलाल
जाति गोंड
निवासी ग्राम भूमि
स्वामी-घानाउमरी
ग्राम- घानाउमरी, प०ह०न0-68, ब०न0-144 , रा०नि०म०- नवेगांव
3
कुल योग
01.222 हेक्टेयर
2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप / आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है ।
क्रमांक 3189- भू-अर्जन-2020
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वृर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थाध्न में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकार को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है
2 मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र . एफ 22 ए / 101 / 2016/ एम ० पी ० एरा 0 / 31 / 1875 भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।
3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघा निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है । 6.
[ भाग 1 2894
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त. भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः-
तहसील
जिला
नगर/ ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्ज्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
5
6 2
4
1
3
चौरई ग्राम-धनौरा
छिन्दवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई जिला छिन्दवाडा
प० ह० न -02 ब.न.-135 रा.नि.मं.- चौरई
पेंच, व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत डूब प्रभावित ग्राम के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में
रकबा- 01.100 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां ।
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितअद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है । 4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील -चौरई, जिला छिन्दवाडा (म०प्र०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक -01 चौरई , जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यध्वर्तन परियोजना मिट्टी बांध उपसंभाग कमांक-02 सिंगना, तहसील चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है । 2895 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
रा.प्र. क्रमांक 12-अ-82-2017-2018- भू-अर्जन
म०प्र ० शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश कमांक एफ-12-2 / 2014 / सात / शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत मेंहदी छिन्देवानी मार्ग कि० मी० 03.30 कि० मी० निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म०प्र ० शासन लोक निर्माण विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है । उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख " में सहमति ले ली गई है ।
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में मेंहदी छिन्देवानी मार्ग कि० मी० 03.30 कि० मी० निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-:अनुसूचीः-
1. भूमि का वर्णनः-
जिला तहसील नगर / ग्राम
खसरा नम्बर
कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता
योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है ।
कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
6
7
4
5
3
1
2
67/2
0.322
सौंसर
छिन्दवाड़ा
1.ओमप्रकाश पिता
नारायणदास बागानी
निवासी सौंसर
0.109
67/4
ग्राम- मोगरा , प०ह०न0-42 ब०न0-321 , रा०नि०म०- लोधीखेडा
2.गोविंदा पिता
नारायणदास बागानी
निवासी सौंसर
67/3
0.040
मेंहदी छिन्देवानी मार्ग कि०मी० 03 . 30 कि०मी० निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये ।
3.नरेश पिता
नारायणदास बागानी
निवासी सौंसर
0.033
67/5
4. नर्मदाबाई पति '
नारायणदास बागानी
निवासी सौंसर
4
कुल योग
0.504 हेक्टेयर
2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप / आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1 2896
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
न्यायालय, उपायुक्त ( राजस्व ) , संभाग शहडोल एवं सक्षम प्राधिकारी मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 , जिला शहडोल ( म. प्र. )
(नियम 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए )
शहडोल , दिनांक 7 जुलाई 2020
क्रमांक /10 / बी-121 / 2018-19, अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम सेंदुरी, पटवारी हल्का-सेंदुरी -60 , तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल में वेल क्रमांक SW# 01-11 to VB Senduri & SW #01-13 to SW # 02-13 के बीच मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट ਹਿਠਾਵ ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायंक्त राजस्व, शहडोल संभाग , शहडोल (म.प्र .) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
जिला तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में
(4)
(5)
(3)
(1) (2)
0.005
62/1, 62/2, 62/3
शहडोल सोहागपुर सेंदुरी /60
0.109
6
0.107
5
0.429
3/2, 3/3 , 3/4
0.164
415/1, 415/2, 415/3 , 415/4, 415/5, 415/6, 415/7
416
0.408
0.153
387
0.080
412 2897 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
" क्रमांक /11 / बी-121 / 2018-19 , अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम मैका, पटवारी हल्का- पोंगरी -61 , तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल में वेल क्रमांक SW#01-11 to .V.B . Maika के बीच मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायक्त राजस्व , शहडोल संभाग , शहडोल (म.प्र. ) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा कमांक
जिला तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में
(5) (1)
(2)
(3)
(4)
0.008
49/2, 49/3
शहडोल
मैका/ 61
सोहागपुर
48
0.005
0.405
47/1 K, 47/1 Kh , 47/2
41
0.134
0.005
46 2898
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
क्रमांक / 09 / बी-121 / 2018-19, अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम पोंगरी , पटवारी हल्का- पोंगरी-61 , तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल में वेल क्रमांक SW # 01-13 to SW # 02-13 के बीच मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी , उपायक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र. ) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा कमांक
जिला तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में
(4)
(1)
(2)
(5)
(3)
0:181
448/1/1, 448/1/2, 448/1/3 , 448/1/4,448/1/5 , 448/1/6 , 448/2
शहडोल सोहागपुर पोंगरी / 61
0.065
449/2
0.065
449/3
0.065
449/4
0.065
449/5
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. पाण्डेय, सक्षम प्राधिकारी उपायुक्त ( राजस्व) .
2899 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) ढीमरखेड़ा जिला कटनी
ढीमरखेड़ा, दिनांक 9 जुलाई 2020
क्र. 418 - भू.अ. - 2020.- राज्य शासन मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी की गई राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास विभाग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 49/ भू.अ. /2019 तारीख 28 जनवरी 2020 जो मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग-1 में दिनांक 21 फरवरी 2020 में प्रकाशित की गई थी जिसके द्वारा मध्यप्रदेश के कटनी जिले की ढीमरखेड़ा तहसील में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाइप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात् ढंक दी गई) पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिये ) भूमि का उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु उस अधिसूचना में उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अस्थाई अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ।
और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) अधीन तारीख 3 फरवरी 2020 को एक्सप्रेस न्यूज कटनी 4 फरवरी 2020 को यशभारत कटनी दोनों में प्रकाशित किया गया था ।
और आक्षेप प्राप्त हुये थे, और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है आक्षेपों को अनुज्ञात करा दिया है ।
: अतः अब राजय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि 2900
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
का माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के लिये अस्थाई अर्जन कर लिया जाना चाहिये ।
और अब राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 )(2) एवं (3) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लगमों से रहित उपयोग के अधिकार अस्थाई रूप से यथास्थिति में राज्य शासन में निहित होने के बजाय परियोजना विभाग में निहित निबंधनों तथा शर्तों के अध्याधीन रहते हुये, पाइप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाने का प्रस्ताव करने वाले विभाग में निहित हो जायेंगे ।
अनुसूची-2
कटनी जिले के ढीमरखेड़ा तहसील में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत , प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण
1. ग्राम बांध प.ह.नं. 32 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 61 /अ-82/19-20 कुल रकबा 0.180 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में 237
0.003
0.002 245
246
0.001
0.001 244
247/2
0.001 248 :
0.001 356
0.002 357
0.004 373/1
0.002 373/3
0.002
0.004 380/1
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
0.001
193
192
0.002
161
0.004
338
367
0.003
0.003
388
389
0.001
390
0.001
406
0.002
408
0.002
410
0.001 भाग 1 ]
379
0.001
380/2
0.001
429
0.003
434
0.003
435
0.002
436
0.001
338
0.003
323
0.002
209
0.001
207
0.001
206
0.002
205/2
0.001
205/1
0.002
191/2
0.002
2901
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
456
0.002
351
0.016
354
0.011
356
0.011
359
0.010
360
0.007
361
0.003
362
0.003
341
0.006
340
0.008
338
0.009
24
0.015
332
0.001
331
0.009
Total
0.180 Ha.
2. ग्राम भैंसवाही प.ह.नं. 56 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी प्र.क्र. 62/3-82/19-20 कुल रकबा 0.214 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
** खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन
हेतु रकबा
हे.. में
18
0.006
16
0.017
14
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
221.
0.001
222
0.010.
36
0.019
36
0.001
22
0.014
34
0.007
33
0.004
183
0.006
179
0.007
196
0.007
177
0.007
208
0.007
0.002
35
0.001
107
0.003
110
0.001:
136
0.003
137
0.003
110
0.002
135
0.003
155
0.10
157
0.006 2902
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2020
175
0.006
209
0.011
211
0.008
214
0.003
213
0.013
219
0.008
0.005
220
162
0.004
219
0.002
218
0.001
217
0.002
213
0.001
219
0.001
Total
0.214 Ha..
ग्राम भमका प.ह.नं. 30 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
3.
प्र.क्र. 63/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.214 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
114
0.005
109
0.006
108
0.005
107
0.013
0.013
106
134
0.010
133
0.013
0.016 156
155
0.006
0.024 159
170
0.002 40/1
40/2
40/3
0.007:
40/4
40/5
40/6
40/7
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
38/1
38/2
0.004
38/3
38/4
34/2
34/3
34/4
34/5
34/6
0.009
34/7
34/8
34/9
34/10
0.132 Ha.
Total 2903
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
भाग 1 ]
4. ग्राम दिहरी प.ह.नं. 02 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 64/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.179 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
231/41
231/2
0.003
231/3
232/2
232/3
0.009
232/4
232/5
0.005
233
0.005
234/1
234/2
239/1
239/2
0.002
239/3
239/4
239/4
242
0.012
257
0.002.
264
0.009
0.008
253
0.004
252
251
0.005
0.004
249
0.002
289
0.007
291
0.004
350
295
0.004
0.008
349
0.004
297
0.006
325
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
301
0.003
0.005
324
320
0.015
0.007
319
0.002
318
317
0.002
264
0.001
0.004
265
0.001
268
0.001
270
277
0.001.
280
0.001
320
0.002
324
0.002
329
0.002
334
0.002
0.004
345
365
0.001
264
0.001
0.003
253
0.001
253
76
0.001
74
0.001
70
0.001
69
0.001
0.001
68
0.001
67
0.002
80
0.179 Ha .
Total 2904
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
[ भाग 1 5. ग्राम दियागढ़ प.ह.नं. 31 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र.65/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.057 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन
हेतु रकबा
हे. में
5
0.002
46
0.006
45
0.006.
19
0.001
20
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
30
0.008
0.005
40
0.003
58
60
0.002
0.002
21
62
0.004
0.003
22
0.006
29
0.007 6. ग्राम हर्रई प.ह.नं. 33 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 66/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.204 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
0.001
....64
30
0.001
88
0.001
Total
0.057Ha .
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन
हेतु रकबा
हे. में
4
0.001
3
0.006
67
0.003
92
0.002
91
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
182
0.003
181
0.003
180
0.001
206
0.002
0.001
85
0.001
86
0.001
107
0.002
108
0.003
110
0.002
114
0.006
0.003
119
196
0.001
195
0.001
192
0.001
191
0.001
190
0.001
160
0.002
158
0.001
4
0.005 2905
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
भाग 1 ]
120
0.002
6
0.001
8
0.003
28/2
0.004
64
0.003
63
0.002
62
0.001
76
0.003
1
0.007
4
0.015 7.
6
0.019
25
0.044
53
0.003
32
0.005
33/1
0.005
34
0.015
44
0.005
43
0.003
42
0.001
40
0.006
Total
0.204Ha .
ग्राम जामुनचुवा प.ह.नं. 30 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी प्र.क्र. 67/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.027 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
7
0.001
8
0.005
9
0.003
10
0.004
16
0.001
24
0.003 खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
25.
0.001
26
0.001
36
0.002
47
0.002
46
0.002
50
0.001
Total
0.027 Ha.
2906
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
8. ग्राम जिरी प.ह.नं. 29 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 68/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.237 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
359
0.001
357
0.003
358
0.011
355
0.007
232/4
0.001
234
0.002
185
0.008
180
0.007
179
0.001
177
0.007
240
0.003
242
0.011
302
0.003
303
0.003
301
0.003
304
0.002
300
0.002
299
0.004
275
0.003
276
0.003
298
0.004
307
0.004
295
0.002 ... 308
0.008
311
0.003
329
0.005
328
0.004
341
0.001
340
0.002 खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
354
0.008
0.001
232/7
232/6
0.001
232/5
0.001
368/2
0.003
374
0.003
373
0.002
378
0.004
242
0.001
241
0.003
239
0.004
237
0.002
238
0.006
246
0.004
347
0.003
348
0.001
345
0.003
294/3
0.001
394/4
0.001
394/5
0.001
394/6
0.001
394/7
0.001
394/8
0.001
395/1
0,003
365
0.002.
242
0.003.
243
0.002
244
0.003
245
0.004 भाग 1 ]
2907
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
342
0.003
343
0.001
338.
0.005
412
0.005
413
0.008
423
0.004
41.7
0.001
0.004.
418
358
0.004
ग्राम झिन्ना प.ह.नं. 31 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 69/अ-82/ 19-20 कुल रकबा 0.275 हे.. निजी भूमि
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
21
0.016
27
0.002
22
0.002
26
0.005
4
0.003
5
0.002
7
0.005
77
0.001
77
0.003
82
0.001
81
0.002
85
0.001
90
0.001
91
0.002
96
0.004
0.002
95
0.002
119
121
0.001 248
0.003
261
0.001
276
0.002
266
0.005
434
0.001
47
0.003
46
0.001
33
0.001
Total
0.237 Ha.
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
173
0.007
172
0.001
258/2
0.003
166
0.002
167
0.002
268/1
0:002
285
0.001
292
0.002
290.
0.001
458
0.003
482
0.006
545
0.005
544
0.002
527
0.004
527
0.001
541
0.003
542
0.004.
552
0.003 2908
130
0.007
138
0.003
139
0.005
143.
0.004
145/3
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
553
0.003
256
0.004
261
0.004
265
0.001
0.001
145/2
0.001
145/1
0.002
168
0.005
169
0.002
170
0.002
174
0.002.
458
0.008
480
0.005
479
0.005
475
0.004
472
0.006
471
0.008
576
0.002
578
0.003
618
0.006
620/2
0.005
626
0.003
527
0.003 566
0.004
572
0.006
597
0.006
601
0.003
454
0.006
453
0.003
456
0.003
528
0,003
694
0.008
458
0.003 .
448
0.003
447
0.002
487
0.002:
439
0.004
490
0.001
438
0.001
438
0.001
491
0.003
Total
0.275 Ha.
10. ग्राम केवलारी प.ह.नं. 31 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 70/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.369 हे. निजी भूमि
खसंरा नंबर
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन
हेतु रकबा
हे. में
23
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
0.023
27
0.025
27
138
0.007
139
0.011
0.004
28
0.019 142
0.010
148
0.008 भाग 1 ]
2909
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
30
0.005
29
0.010
109
0.027
120
0.017
124
0.018
130
0.009
129
0.007
134
0.014
136
0.020
137
0.007
138
0.004
175
0.004
178
0.001
177
0.002
176
0.001
217
0.002
221
0.002 145
0.013
146
0.003
138
0.018 .
83
0.006
82
0.006
81
0.015
61
0.013
138
0.001
163
0.004
164
0,004
165
0.005
220
0.003
269
0.004
271
0.002
272
0.003
274
0.002
275
0.002
Total
0.369
11. ग्राम खिरहनी प.ह.नं. 68 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 71 /अ-82/19-20 कुल रकबा 0.048 हे . निजी भूमि
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
213
0.002
82/4
0.002
84
0.004
84
0.002
85
0.001
75/6
0.002
75/5
0.000
75/2
0.004
76/3
0.003 खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
73
0,001
94/4
0.001
0.002
94/5
94/6
0.002
213
0.010
212/2
0.004
210
0.003
212/1
0.006
Total
0.048 Ha.
2910
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2020
12. ग्राम मारसिहुड़ी प.ह.नं. 68 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 72/ अ-82/19-20 कुल रकबा 0.198 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन
हेतु रकबा
हे. में
28
0.011
29/2
0.047
71
0.018
71
0.004
22
0.001
29/3
0.010
44
0.009
:
46
0.010.
52
0.008
38
0.001
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
24
0.002
25
0.002
20
0.003
19
0.002
29/7
0.029
29
71
0.010
74
0.002
73
0.003
88
0.010
0.005
13. ग्राम मेर प.ह.नं. 69 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 73/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.133 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
101
0.004
Total
0.198 Ha.
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन
हेतु रकबा
हे. में
68
0.006
69
0.001
141
0.006
71
0.004
138
0.002
128
0.009
85
0.002
86
0.003.
87
0.005
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
112
00.002
113
0.001
158
0.004
159
0.003
157
0.002
160
0.005
161
0.006
162
0.007
187
0.004 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
88
0.003
90
0.002
91
0.003
48
0.008
33
0.001
36
0.002
35
0.001
128
0.002
126
0.003
111
0.001.
120
0.002
321
0.005
2911 224
0.008
233
0.002
238
0.003
239
0.001
240
0.001
241
0.001
244
0.002
298
0.001
299
0.001
296
0.006
290
0.004
Total
0.133 Ha.
14. ग्राम मूड़ीखेड़ा प.ह.नं. 64 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी प्र.क्र. 74/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.003 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन
हेतु रकबा
हे. में
14
0.003
Total
0.003
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
15. ग्राम नाथूखेड़ा प.ह.नं. 30 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी प्र.क्र. 75/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.048 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन
हेतु रकबा
हे. में
84
0.005
83
0.001
85
0.003
70
0.001
69
0.003 अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे..में..
61
0.003
60
0.003
59
0.002
58
0.002
57
0.002 2912
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
66
0.004
64
0.002
63
0.004
62
0.004 55
0.002
54
0.001
0.002
125
126
0.003
Total
0.048 Ha .
16. ग्राम पहरूवा प.ह.नं. 69 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
:
प्र.क्र. 76/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.293 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
308
0.008
312
0.007
311
0.002
313
0.005
315
0.007
-435
0.003-
435
0.006-
439
0.001
0.004
441
440
0.005
0.002
510
0.001 .
506
509
0.004
507
:
0.003
0.004
534/1
0.006
533
0.004
532
530
0.004
0.006
529
0.001
214
203
0.003
201
0.002 खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
0.003
154
60
0.005
53
0.003
41
0.003
0.001
44
43
0.002
0.002
33
30
0.002
0.003
24
25
0.001
21
0.001
19
0.002
7
0.001
6
0.001
4
0.001
768
0.001
769
0.002
770
0.005
772
0.006
0.012
754
743
0.006
736
0.014 भाग 1 ]
2913
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2020
0.004
199
0.001
197
uk
0.001
341/775
0.005
0.002
158/777
0.006
157
156
0.004
0.011
135
0.002
133
0.004
133
0.005
128
121
0.001
0.006
120
116
0.007 17. ग्राम पटना प.ह.नं. 30 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 77/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.427 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
0.022
137
0.011
141
0.013
142
0.020
144
0.020
145
177/2732
0.008
0.012
177
0.005
194
0.001
193
0.002
195
0.005
192
0.006
191
730
0.004
731
0.001
716
0.010
0.005
717
0.006
709
659
0.011
0.018
651
0.004
107
0.004
106
0.004
96
0.001
96
95
0.002
94
0.002
0.004
92
Total :
0.293 Ha.
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
211
0.011
212
0.006
215
0.004.
0.010
214
0.015
231
0.019
230
0.005
237
0.008
229
0.019
121
0.006
98
0.013
100
177/272
0.002 2914
198
0.007
199
0.007
200
0.012
203
0.014
205/274
0.020
206
0.004
205
0.015
77
0.006
41
0.005
42
0.003
36
0.007
18
0.007
20
0.003
22
0.007
25
0.001
0.002
24
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2020
176
0.006
178
0.006
174
0.003
168
0.010
169
0.001
71
0.002
77
0.006
24
0.009
2
0.002
42
0.005
35
0.002
36
0.005
31/273
0.008
31
0.005
32
0.002
2
0.001
Total
0.427 Ha .
18. ग्राम पिपरिया प.ह.नं. 31 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 78/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.311 है. निजी भूमि
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
24
0.015
38
0.011
0.006
39
41
0.020
41
0.001
40
0.006
70
0.008
46
0.010
47
0.010
48
0.008 खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
381
0.003
392
0.007
437
0.003
436
0.005
440
0.004
0.006
447
0.005
448
449.
0.004
472
.0.005
493
0.005 भाग 1 ]
2915
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
327
0.007
328
0.007
341
0.007
325
0.08
324
0.006
321
0.011
376
0.004
618
0.004
616
0.003
436
0.008
565
0.001
341
0.003
339
0.003
338
0.007
337
0.003
335
0.003
333
0.003
350
0.002
351
0.002 19. ग्राम रोझन प.ह.नं. 30 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 79/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.211 हे . निजी भूमि
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
93
0.006
92
0.011
184.
0.033
217/1
0.002
217/2
0.005
206
0.010
207
0.015.
194
0.003 494
0.007
495
0.003
551
0.004
555
0.004
556
0.002
570
0.005
568
0.005
354
0.004
355
0.003
358
0.002
508
0.004
507
0.006
522
0.005
521
0.002
520
0.006
587
0.008
341
0.001
329
0.008
Total
0.311 .Ha.
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
206
0.001
205
0.004
217
0.002
221
0.004
222
0.003
213/2
0.005
229/2
0.002
252 2916
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
0.014
193
0.011
252
0.019
251/4
251/5
256
0.009
0.004
258
0.011
258
0.007
124
0.002
126
0.001
127
0.002
16
[ भाग 1
0.001
193
0.007
248
0.004
239
0.001
111
0.006
116
0.003
303
120
0.004
0.001.
105
0.004
104
77
0.001
0:001
258
Total
0.222 Ha.
20. ग्राम सलैया प.ह.नं. 71 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 80/अ-82/ 19-20 कुल रकबा 0.122 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
अस्थाई अर्जन
हेतु रकबा
हे. में
0.002
193
0.005
49
0.003
123
0.006
452
0.001
124
0.002
450
0.002
125
0.006
440/525
0.028
444
0.001
126
0.001
127
0.014
408
0.007
421/501
0.001
128
421
0.002
0.009
421
0.003
422
0.007
420
0.002.
420/513
0.003
337
0.003
335
0.002
420/3
0.007
341
0.002
193/516
0.002
334
0.002
333
0.122Ha.
Total भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
2917 21. ग्राम सिंघनपुरी प.ह.नं. 68 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 81 /अ-82 /19-20 कुल रकबा 0.295 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
अस्थाई अर्जन.
हेतु रकबा
हे. में
0.045
4
0.010
29
0.011
57
56.
0.005
0.007
63
0.001
58
0.001
60.
0.003
62.
0.008
61.
0.004
88
0.005
87
0.010
89
0.004
92
0.003
94
0.006
96
0.015
102
0.011
299
0.001
311
0.002
311
0.004
312.
0.003
317
0.006
310
0.004
309
0.004
308
0.003
307
0.004
284
0.005
285:
0.002
286
0.002
277
0.002
276
0.008
272
0.003
270
0.001
265
0.001
264
263
0.001
0.001
262
0.001
261
253
222
0.001
0.001
223
0.007
4
0.003
15
0.002
17
0.003
13
0.002
18
0.001
159/1
0.003
1,59/2
0,003
160
0.002
167
0.001
146
0.001
144
0.001
178
0.001
180
0.001
182
0.002
188
0.002
189
0.002
190
0.002
40 2918
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
0.001
41
47
0.001
311
0.001
312
0.002
315
0.003
323
0.002
322
0.008
[ भाग 1 58
0.003
59
0.003
57
0.002
82
0.007
58
0.002
57
0.009
Total
0.295 Ha.
22. ग्राम तिलमन प.ह.नं. 61 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी : प्र.क्र. 82/अ-82/ 19-20 कुल रकबा 0.321 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन
हेतु रकबा
हे. में
22
0:005
13.
0.002
14
0.001
33
0.002
32
0.004
31
0.010
76
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
316
0.001
317
0.001
149
0.002
0.001
148
0.003
151
152
0.001
0.002
414
0.002
0.003
400
401
0.001
0.003
388
0.001
391
0.001
61
303
0.002
307
0.001
0.001
308
0.001
309
311
0.002
0.002
313
315
0.001 292
288
0.001
0.003
289
282
0.001
140
0.002
104
0.003
106
0.003
0.002
107
111
0.001
187
0.001
186
0.003
185
0.002
176
0.002
0.002
178- भाग 1 ]
2919
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
179
0.004
212
0.003
215
0.001
216
0.002
217
0.002
239
0.002
237
0.001
127
0.001
187
0.001
550
0.002
546
0.006
412
0.007
414
0.019
409
0.004
408
0.003
407
0.006
404.
0.001
406.
0.005
405
0.005
304
0.001 59
0.006
61
0.007
62
0.017
145
0.012
144
0.004
149
0.007
150
0.004
142
0.005
141.
0.009
140
0.013
162
0.015
138
0.011
136
0.011
135
0.002
187
0.005
188
0.005
190
0.016
195
0:007
194
0.010
Total
0.321 Ha.
23. ग्राम बिजौरी प.ह.नं. 62 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 83/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.081 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
9
0.013
7
0.002
8
0.003
4
0.002
18
0.005
0.004
19
17
0.001 खंसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
36
0.002
58.
0.004
59
0.002
74
0.001
198
0.002
200
0.003
201
0.003 [ भाग 1 2920
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
26
0.003
0.004
190
0.001
0.005
202
25
24
0.007
186
0.002
0.002
30
185
0.001
31
0.005
0.001
183
37
0.002
182
0.001
Total
0.081 Ha.
2. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) ढीमरखेढ़ा जिला कटनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
कलेक्टर कटनी एवं पदेन उपसचिव म.प्र. शासन, के अधिसूचना क्र. 9965/प्र.वा.
दिनांक 17 अक्टूबर 2019 द्वारा प्राधिकृत:
2921 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
ढीमरखेड़ा, दिनांक 10 जुलाई 2020
क्र. 421 - भू.अ. - 2020...राज्य शासन मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी की गई राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास विभाग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 63/भू.अ./ 2019 तारीख 5 फरवरी 2020 जो मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग-1 में दिनांक 29 नवम्बर 2019 में प्रकाशित की गई थी जिसके द्वारा मध्यप्रदेश के कटनी जिले की ढीमरखेड़ा तहसील में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाइप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात् ढंक दी गई) पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिये) भूमि का उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु उस अधिसूचना में उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अस्थाई अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ।
और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) अधीन तारीख 15 फरवरी 2020 को एक्सप्रेस न्यूज कटनी में प्रकाशित किया गया था ।
और आक्षेप प्राप्त हुये थे, और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है आक्षेपों को अनुज्ञात करा दिया है ।
अतः अब राजय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि 2922
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
का माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के लिये अस्थाई अर्जन कर लिया जाना चाहिये ।
और अब राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) (2) एवं (3) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लगमों से रहित उपयोग के अधिकार अस्थाई रूप से यथास्थिति में राज्य शासन में निहित होने के बजाय परियोजना विभाग में निहित निबंधनों तथा शर्तों के अध्याधीन रहते हुये, पाइप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाने का प्रस्ताव करने वाले विभाग में निहित हो जावेंगे ।
अनुसूची-2
कटनी जिले के ढीमरखेड़ा तहसील में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण
1. ग्राम सागवां प.ह.नं. 28 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 84/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.101 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में 308/310
0.019
299
0.005
289
0.003
345
0.002
278
0.001
249
0.001 250
0.003 225
0.003 223
0.003 194
0.002 198
0.003 खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
266
0.004
268
0.002
263
0.002
261
0.002
245
0.002
106
0.001
105
0.000
103
0.001
104
0.003
88
0.003
69
0.001 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
199
0.002
175
0.002
174
0.002
160
0.001
0.001
158
0.001
159
0.001
101
2. ग्राम पड़रिया प.ह.नं. 35 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 85/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.018 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
2923 68
0.001
67
0.001
61
0.002
47
0.001
345
0:010
348
0.001
353
0.007
Total
0.101 Ha .
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन
हेतु रकबा
हे. में
0.001
88
0.004
164.
166
0.003
167
0.001
174
0.001
166
0.002
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
0.001
1,63/2
163/3
0.001
167
0.001
172
0.003
171
0.001
Total
0.018Ha.
3. ग्राम ढीमरखेड़ा प.ह.नं. 36 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 86/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.699 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन
हेतु रकबा
हे. में
247
0.010
245
0.010
254
0.003
262
0.015
267
0.016
268
0.005 अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
719
0.015
817
0.012
0.007
528
827
0.003
838
0.008
844
0.009 2924
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
269
0.009
270
0.011
0.003
273
0.016
274
275
0.012
447
0.013
0.002
449
0.009
448
445
0.018
0.009
444
443
0.016
0.023
442
0.002
753
0.014
576
733
0.013
0.007
736
730
0.001
0.012
729
0.003
728
0.015
723
710
0.003
0.011
721
720
0.004
0.013
160
0.007
121
120
0.008
0.009
59
0.007
58
0.001
60
0.015
64
0.002
68/2
0.001
184/2
0.001
177
0.002
165
166
0.002
0.004
109
0.002
184/2
0.002
187
0.003
188
0.003
191
0.003
205
0.001
147
0.001
206/2
0.001
60
0.002
58
0.005
52
0.004
845
0.007
262
463
0.004
0.001
465
0.002
466
467
0.001
0.001
478
0.001
479
0.001
480
0.002
488
0.002
489
490
0.002.
262
0.002
243
0.003
242
0.010
240
0.001
178
0.011
0.008
177
0.001
184/1
0.007
184/2
0.004
165
0.004
164
0.010
159
0.002
579
580
0.004.
0.001
583
584
0.001
0.003
590
597
0.005
0.003
603
602
0.003
0.006
619
621
0.001
624
0.001
0.001
602
604
0.002
0.001
612
0.003
611
0.001
443
0.004
442
0.002
755
0.001
758
763
0.001
762
0.003
723
0.001
710
0.002 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
51
0.009
447
0.002
446
0.001
277
0.001
278
0.002
230
0.0005
279
0.002
280
0.002
306
0.001
443
0.004
575
0.005
814
0.003
813/2
0.001
852
0.003
853
0.001
854.
0.001
855
0.001
856
0.001
891
0.002
859
0.002
889
0.003
909
0.001
910
0.002
911/3
0.002
2925 711
0.002
713
0.003
706
0.001
687
0.001
691
0.004
683
0.003
682
0.003
719
0.001
817
0.002
815
0.003
809
0.004
911/2
0.001
913/1
0.001
935
0.001
936
0.003
937/1
0.002
938
0.001
929
0.011
933
0.011
935
0.003
936
0.006
937/1
0.004
938
0.004
Total
0.699 Ha.
4. ग्राम बिहरिया प.ह.नं. 37 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 87/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.230 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन
हेतु रकबा
हे. में
418
0.014
422
0.009
427/6
0.015
495
0.007
490
0.014
489
0.008
487
0.006
488
0.01
485
0.010
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
492
0.004
493
0.005
26
0.001
154
0.006
159
0.002
158
0.003
173
0.003
174
0.003
175
0.001 2926
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
483
0.021
464
0.007
466
0.023
465
0.007
490
0.002
111
0.004
70/505
0.003
70
0.003
71
[ भाग 1 130
0.002
129
0.003
127
0.002
185
0.002
112
0.002
60
0.001
57
0.004
56
0.002
0.004
61
0.006 389..
0.005
87
0.002
Total
0.230Ha.
5. ग्राम सिमरिया प.ह.नं. 38 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी प्र.क्र. 88/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.558 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन
हेतु रकबा
हे. में
351
0.015
350
0.014
349
0.013
348
0.014
344
0.015
343
0.012
114
0.024
341
0.016
337
0.012
336
0.026
392
0.021
391/1
0.010
393
0.022
429
0.016
428
0.016
470
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
485
0.002
486
0.004
490
0.014
487
0.016
489
0.004
351
0.011
353
0.002
.:355
0.002
356
0.002
357
0.002
358
0.002
359
0.002
364
0.007
358
0.001
368
0.003
0.014
369
0.003 2927
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2020
भाग 1 ]
472
0.016
471
0.006
484
0.011
483
0.007
482
0.004
75
0.003
76
0.020
77
0.002
83
0.002
66
0.001
65
0.002
8/5
0.001
8/6
0.001
8/3
0.001
77
0.003
82
0.001
81
0.003
87
0.001
86
0.002
85
0.002
18
0.002
77
0.002
80
0.003
78
0.002
98
0.002 127/1
0.003 127/2
0.001 129
0.002 393
0.001 431/2
0.002 431/3
0.002 431/1
0.002 374
0.002
375
0.004
351
0.002
72
0.005
73
0.005
436
0.011
462
0.004
499
0.002
500
0.002
393
0.002
394
0.002
398
0.001
399
0.001
400
0.004
401
0.001
402
0.001
470
0.006
469
0.003
492
0.004
494
0.013
508
0.011
517
0.006
524
0.004
470
0.002
427
0.002
425
0.002
407
0.003
408
0.001
409
0.001
411
0.003
311
0.001
Total
0.558 Ha .
2928
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
[ भाग 1 6. ग्राम सिंघनतलाई प.ह.नं. 38 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 89/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.043 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन
हेतु रकबा
हे. में
9
0.002
10
0,002
82
0.003
81
0.002
93
0.004
94
0.001
26
0.002
27
0.002
44
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
42
0.002.
40
0.004
190
0.001
201
0.002
200
0.002
214
0.003
215
0.003
218
0.001
0.002
227
0.002
Total
0.043 Ha .
7. ग्राम पिंडरई प.ह.नं. 34 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी प्र.क्र. 90/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.517 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन
हेतु रकबा
हे. में
112
0.017
114
0.015
108
0.004
118
0.011
119
0.001
120
0.008
134
0.008
133
0.007
133
0.005
132
0.004
131
0.001
130
0.007
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
129
0.001
788
0.005
787
0.007
789
0.003
795
0.008
797
0.013
0.011
806
800
0.012
144
0.006
143
0.006
151
0.003
149
0.008 भाग 1 ]
2929
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
148
0.003
785
0.006
784
0.008
841
0.013
842
0.011
0.004
843
881
0.004
0.002
880
883
0.015
906
0.010
907
0.013
0.004
909
910
0.007
911
0.012
912
0.006
937
0.006
938
0.002
0.020
978
0.028 :
991
992
0.012
0.001
111
112
0.004
0.002
101
0.002
96
0.003
97
0.001
92
69
0.001
0.002
70
0.001
72
0.001
58
57
0.001
842
0.001
0.005
781
0.002
780
0.001
937
940
0.009
0.004
975
0.002
971
170
0.004
237
0.002
236
0.001
235
0.002
0.002
298
0.002
219
300
0.002
0.001
301
0.001 :
306
308
0.001-
317
0.001
316
0.002
314
0.002
0.001
368
0.001
369
370
0.001
371
0.001
378
0.001
0.002
377
376
0.002
0.004
411
0.001
410
409
0.001
0.001
408
0.002
437
436
0.001
0.001
937
0.001
938
0.002
936
0.002
935
923
0.001
924
0.001
0.001
869
0.001.
864
1068
0.002
0.002
1067
0.001
710
0.001
708 2930
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2020
972
0.001
973
0.004
963
0.002
964
0.002
952
0.001
0.003
950 :
949
0:001
948
0.002
0.002
1046/1148
0.002
1046
1050
0.003
1069
0.003
1070
0.001
1071
0.001:
1068
0.001
[ भाग 1 714
0.001
674
0.002
672
0.001
971
0.001
970
0.001
969
0.0011
941
0.001
942
0.003
893
0.001
892
0.001
0.005
1009
1011
0.004
112
0.004
113
0.004
116
0.001
Total
0.517 Ha.
8. ग्राम झारापानी प.ह.नं. 57 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी प्र.क्र. 91 /अ-82/19-20 कुल रकबा 0.078 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में.
136
0.010
135
0.016
120
0.004
118
0.001
119
0.004
75/5
0.006
70
0.002
46
0.004
42/4
0.002
42/3
0.002
42/1
0.002
0.001
42/2
23
0.003 खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
63
0.002
3/2
0.011
47/3
0.001
47/2
0.002
3/5
0.005
49
0.001
3/6
0.002
115
0.003
114
0.001
112
0.003
110
0.002
142
0.003
143
0.001
Total
0.078 Ha .
भाग 1 ]
2931
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
9. ग्राम कचनारी प.ह.नं. 58 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 92/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.118 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
6/12
0.004
6/25.
0.003 6/12
0.005 6/15
0.008 6/11
0.011 6/18
0.007 6/21
0.011
13
0.010 6/25
0.005 6/14
0.005 6/6
0.003 खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
6/5
0.004
:
:
6/7
0.004
6/8
0.006 :
3/1
0.007
20/3
0.002
20
0.005
24/4
0.002
6/25
0.001
6/15
0.001
6/1
0.013
6/15
0.001
Total
0.118 Ha.
2. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा .) ढीमरखेढ़ा जिला कटनी के कार्यालय में किया जा सकता है । कलेक्टर कटनी एवं पदेन उपसचिव म.प्र. शासन, के अधिसूचना क्र. 9965/प्र.वा.
दिनांक 17 अक्टूबर 2019 द्वारा प्राधिकृत [ भाग 1 2932
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
क्र. 424- भू.अ. - 2020. - राज्य शासन मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी की गई राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास विभाग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 176 / भू.अ. तारीख 7 मार्च 2020 जो मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग -1 में दिनांक 1 मई 2020 में प्रकाशित की गई थी जिसके द्वारा मध्यप्रदेश के कटनी जिले की ढीमरखेड़ा तहसील में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाइप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात् ढंक दी गई) पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिये) भूमि का उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु उस अधिसूचना में उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अस्थाई अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ।
और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) अधीन तारीख 14 मार्च 2020 को एक्सप्रेस न्यूज कटनी में प्रकाशित किया गया था ।
और आक्षेप प्राप्त हुये थे, और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है आक्षेपों को अनुज्ञात करा दिया है ।
अतः अब राजय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि भाग 1 ]
2933
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2020
का माइक्रो उद्वहन सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के लिये अस्थाई अर्जन कर लिया जाना चाहिये ।
और अब राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 )(2) एवं (3) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लगमों से रहित उपयोग के अधिकार अस्थाई रूप से यथास्थिति में राज्य शासन में निहित होने के बजाय परियोजना विभाग में निहित निबंधनों तथा शर्तों के अध्याधीन रहते हुये, पाइप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाने का प्रस्ताव करने वाले विभाग में निहित हो जावेंगे ।
अनुसूची-2
कटनी जिले के ढीमरखेड़ा तहसील में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण
1. ग्राम पाली प.ह.नं. 57 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 93/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.239 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
6
0.006 55
0.007 64
0.004
0.018 50
0.003 49
0.006 43
0.003 40
0.006 44
31
0.004
0.005 32
0.002 33
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
22
0.003
126
0.005
127
0.005
129
0.006
130
0,008
0.005
137
0.002
136
135
0.007
172
0.005
255/1
0.006
255/2
0.003 2934
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
256
0.001
253
0.002
252
[ भाग 1 104
0.005
118
0:006
0.004
249
0.008
243
0.008
0.007
6
0.001
55
0.002
57
0.004
61
0.003.
76
0.006
84
149
0.006
161
0.001
162
0.008
166
0.007
179
0.003
178
0.001
232
0.001
177
0.001
248
0.001
0.002
85
0.003
86
0.006
98
118
0.002
150
0.003
159
0.002
0.005
103
0.004 185:
0.001
Total
0.239 Ha.
2. ग्राम मझगवां प.ह.नं. 62 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 94/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.154 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन
हेतु रकबा
हे. में
125
0.012
124
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
39
0.002
0.0012
131
38
0.001
0.019
134
0.011
119
0.001
-136
0.003
51
0.003
52
0.001
53
0.002
21
0.003
56
0.002 137
0.005
148
0.011
137
0.006
148
0.002
149
0.006
150
0.005
63
0.001.
64
0.004
65
0.003 भाग 1 ]
2935
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
76
0.002
73
0.001
85
0.003
29
0.003
30
0.004
0.001
75
76
0.002
81
0.003 ग्राम खमतरा प.ह.नं. 70 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 95/अ-82/ 19-20 कुल रकबा 0.447 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
125/1081
0.001
125
0.009
187
0.006
185
0.011
184
0.001
183
0.005
0.003
181
180
0.004
0.007
179
0.002
178
221
0.007
447
0.007
447
0.004
450
0.004
444
0.004
443
0.005
0.003
441
455
0.001
0.003
231
82
0.001
83
0.004
26
0.003
25
0.002
24
0.001
23
0.001
12
0.007
Total
0.154Ha.
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
232
234
0.004
423
0.004
430
0.004
438
0.002
404
0.002
403
0.002
469
0.002
315
0.001
317
0.002
183
0.001.
182
0.003
173
0.005
152
0.005
158
0.003
157
0.001
156
0.004
155
0.001
154
0.005 2936
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
183
0.002
136
0.003
138
0.002
139
0.003
140
0.001
40
0.001
39
0.001
269
0.003
270
0.002
279
0.001
961
0.003
960
0.001
959
0.004
878
0.001
969
0.002
970
0.002
981
0.002
382
0.003
852
0.002 848.
0.004 843.
0.004 831
0.005 818
0.004 819
0.002 57/2
0.002 56
0.042 55
0.003 50/1
0.004
51/1
0.008
48/4
0.030
118
0.001
117
0.005
126
0.006
125/1021
0.012
190
0.012
206
0.004 :
207
0.006
571/1
0.014
570
0.004
563:
0.002
564
0.004
547
0.014
517
0.005 :
520/1
0.005
921/1
0:004
965/1
0.007
964/4
0.005
966/2
0.009
968
0.007
969/4
0.012
988
0.008
992
0.001
53/1
0.013
Total
0.447 Ha.
2937
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
भाग 1 ]
4. ग्राम देवरी मारवाड़ी प.ह.नं. 68 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 96/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.222 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
6
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन
हेतु रकबा
हे. में
152
0.007
153
0.009
158
0.003
162/1
0,009
163
0.005
164
0.006
165
0.006
167
0.005
173
0.004
174
0.004
175
0.002
176
0.002
0.007
456
162
0.003
189
0.001
155
0.001
191
0.006
0.004
192
132
0.005
134
0.004
136
0.002
137
0.003
138
0.003
139
0.003
126
0.005
125
0.003
124
0.001
123.
0.005
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
121
0.001
125
0.001
124
0.004
119
0.004
112.
113
0.007
101
0.005
102/1
0.004
102/2
98
0.004
89
0.004
90
0.002
91
0.002
92
0.005
75/1-4
0.005
74
0.005
74
0.001
89
0.001
84/2
0.003
82/1-2
0.002
.83
0.002
268
0.001
88
0.002
99
0.002
258
0.002
256
0.002
255
0.002
252
0.003
173
0.001 2938
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2020
174
0.002
177
0.001
0.001
455
453
0.002
452
0.002
449
0.002
448
0.001
447
0.001
443
0.002 5.
442
0.002
435
0.003
471
0.003
469
0.002
467
0.001
464
0.002
460
0.001
173
0.002
Total
0.222
ग्राम कटरा प.ह.नं. 29 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 97/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.522 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
0.007
629
630
0.008
632
0.010
620
0.008
633/1
0.005
616
0.005
0.006
615
612
0.001
610
0.003
611
0.008
606
0.016
608
0.005
607
0.002
585
0.003
0.003
584
0.017
583/1
0.016
583/2
0.005
583/3
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
0.017
564/1
0.010
564/2
551/1
0.016
0.006
508
0.006
509/2
510
0.021
502
0.013
482/1
0.012
431
0.004
432
0.003
433
0.003
470
0.001
0.019
440
441
0.003
382
0.007
0.014
383
312/1
0.002
0.006
347 भाग 1 ]
2939
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
343
0.011
273
0.01-1
277
0.013
282
0.006
252
0.004
253
0.013
267
0.017
508
0.003
549
0.002
548
0.001
546
0.002
545
0.002
540
0.002
542
0:001
0.003
540
536
0.001
502
0.003
478
0.001
503
0.003
144
0.003
0.003
80
0.002
82
97
0,001
0.002
96
95
0.002
0.001
102
0.003
0.001 383
377
0.003 53
0.002
52
0.001
51
0.001
383
0.001
385
0.003
384
0.001
236
0.002
235
0.004
238
0.001
230
0.001
229
0.001
367
0.001
389
0.001
190
0.001
191
0.001
192
0.001
26
0.001
27
0.001
21
0.001
0.001
20
19
0.001
277
0.011
282
0.004
283
0.004
0.007
285/1
298
0.009
297
0.006
293
0.008
316
0.006 2940
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
176
0.001
175
0.002
181
0.001-
65
0.002
68
0.002
598
0.005 6. ग्राम ठिर्री प.ह.नं. 37 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 98/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.541 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
121
0.016
160
0.012
158
0.010
159
0.006
158
0.005
156
0.005
165
0.015
152
0.007
166
0.001
150
0.001
142.
0.005
141
0.005
312
0.011.
310
0.008
308/2
0.003
308/2
0.002
308/3
0.008
308/5
0.003
0.009
308/4
305
0.002 564/1
0.002
565/1
0.001
566
0.002
606
0.004
588
0.003.
Total
0.522 Ha .
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
354
0.011
355
0.007
355
0.005
356
0.004
357
0.004
358
0.008
452
0.008
453
0.002
683
0.001
687
0.008
688
0.018
675
0.022
672
0.022
667
0.006
666
0.004
665
0.005
664
0.003
663/1
0.003
609
0.005
662
0.006 भाग 1 ]
2941
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2020
659
0.010
658
0.003
160
0.001
121
0.002
120/3
0.004
116/1
0.002
116/2
0.001
117
0.001
108
0.002
106
0.001
109
0.001
107
0.001
66
0.001
65
0.002
70
0.001
64/2
0.001
308/2
0.010
297
0.001
298
0.010
288
0.002
287
0.001
279
0.012
277
0.004
243
0.005
244
0.007
234
0.004
233221
0.007
219
0.008
207
0.012
205
0.007.
195
0.007
192
0.008
207
0.007
0.001
206/1
187
0.001.
189
0.003
207
0.001
209/1
0.002
209/2
0.003
:
211
0.004
485
0.006
658
0.002
657
0.002.
757
0.002
756/2
0.001
758
0.002
762
0.001
761/2
0.001
761/1
0.003
742
0.001
733
0.001
731
0.002
729
0.001
721
0:002
762
0.001
763
0.001
650
0.002
649
0.002
644
0.004
637
0.001
636
0.003
635
0.002
617
0.004
552
0.004
551
0.002
550
0.001
541
0.005
542
0.002 2942
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
543
0.002
544
0.004
513
0.003
514
0.005 516
0.003
511
0.002
510
0.001
Total
541 Ha.
7. ग्राम सैलारपुर प.ह.नं. 04 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी प्र.क्र. 99/अ-82/19-20 कुल रकबा 0.060 हे . निजी भूमि
खसरा नंबर
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन
हेतु रकबा
हे. में
138
0.003
139
अस्थाई अर्जन हेतु. रकबा हे. में
240
0.006
0.005
151
0.004
150
0.005
149
0.003
147
0.003
219
0.003
218
0.001
217
0.001 242
0.006
256
0.006
254
0:008
87
0.001
85/1
0.004
274/2
0.002
277
0.004
278
0.003
Total
-0.060 Ha.
भाग 1 ]
2943
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
8. ग्राम बनहरा प.ह.नं. 23 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 100/3-82/19-20 कुल रकबा 0.326 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
59
0.025
84
0.008
84
0.011
81
0.014
0.024
79/3
77
0.012
101
0.009
73 :
0.033
71
0.004
71
0.010
106
0.011
122
0.036
147
0.001
152
0.019
168
0.009
0.003
167
0.001
167
0.024
169
80/2
0.002
0.002
60
61/2
0.002 खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा: हे. में
0.001
61/1:
55
0.003
52
0.002.
53
0.001
43/1
0.001
43/3
0.002
43/2
0.002
44
0.002
45
0.003
26
0,001
23
0.002
79/3
0.003
82
0.001
87/3
0.002 :
71
0.001
73/2
0.001.
0.001
68
33
0.007
106
0.007
30
0.015
30
0.013
Total
0.326 Ha .
2944
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
9.
ग्राम बनहरी प.ह.नं. 23 तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
प्र.क्र. 101 /अ-82/19-20 कुल रकबा 0.197 हे. निजी भूमि
खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
156
0.015
157
0.004
152
0.019
153
0.001
147
0.005
150
0.005
149
0.009
220 ::
0.006
127
0.003
126
0.016.
226
0.011
122
0,006
121
0.011
120
0.004
230
0.004
0.004.
118/2
117
0.008
232/1
0.009
116
0.003
35/2
0.013
153
0.001
145
0.001
146
0.002
137
0.001
136
0.001
135
0.002 खसरा नंबर
अस्थाई अर्जन हेतु रकबा हे. में
72/3
0.001
71
0.003
73/1
0.001
70/1
0.002
68
0:002
49
0.002
46/1
0.001
45
0.001
453
0.001
152
0.001
151/2
0.001
158/1-2-
0.001
159/1-3
0.003
162
0.001
163
0.001
: 186
0.001
185
0.001
188
0.001
120
0:001
121/1-3
0.002
229
0.001
228
0.002
239
0.001
273
0.001
274
0.001
272/1-2
0.001
Total
0.197 Ha.
2. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा .) ढीमरखेढ़ा जिला कटनी के कार्यालय में किया जा सकता है । कलेक्टर कटनी एवं पदेन उपसचिव म.प्र . शासन, के अधिसूचना क्र. 9965/प्र.वाः दिनांक17 अक्टूबर 2019 द्वारा प्राधिकृत मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सपना त्रिपाठी, सक्षम प्राधिकारी ( मा.उ. ) अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) ..
भाग 1 ]
2945
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 10 जुलाई 2020
क्र. B - 2454- दो- 3-420-80- भाग- बारह.- श्री यशपाल सिंह, उप संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 28 जून 2018 से 27 जून 2020 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे , रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 9 जुलाई 2020
क्र. D- 2567-दो-2-25-2015.- श्री ए. के. भाटिया, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , रतलाम को दिनांक 23 मार्च से 3 अप्रैल 2020 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार भाटिया , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार भाटिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D - 2569-दो- 2-13-2019 .- श्री अखिलेश शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , नीमच को दिनांक 6 से 11 जुलाई 2020 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 जुलाई 2020 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 जुलाई 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश शुक्ला, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D- 2571-दो-2-53-2014.- श्री के. पी . सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक , दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
जबलपुर, दिनांक 14 जुलाई 2020
क्र. A- 1602-दो-2-121-2017.- श्री जी. पी. अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए ) 19-03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
जबलपुर, दिनांक 16 जुलाई 2020
क्र. A- 1630-दो- 2-17-2016.- श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर वर्तमान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03 -इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2017 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
क्र. A- 1632-दो- 2-17-2016 .- श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
क्र. A- 1634- दो - 2-15-2020.- श्री विजय कुमार पाण्डेय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को दिनांक 20 से 25 जुलाई 2020 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 जुलाई 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
[ भाग 1 2946
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2020
सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री विजय कुमार पाण्डेय , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री एल . डी. बौरासी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री विजय कुमार पाण्डेय , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एल. डी. बौरासी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B - 2539- दो-2-62-2014.- श्री एल. डी. बौरासी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , खण्डवा को दिनांक 4 जून से 3 जुलाई 2020 तक, उन्तीस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 एवं 5 जुलाई 2020 के
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.