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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

(संशोधन) नगरपालिक निगम (अधिकारियों तथा सेवको की नियुक्ति तथा सेवा की शर्ते )नियम 2000...

Published 07 August 2020

Department
नगरीय विकास एवं आवास
Type
Extraordinary
Gazette no.
251
Identifier
in.gazette.madhya.2020-08-07.251.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश

शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 251 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 7 अगस्त 2020- श्रावण 16, शक 1942

नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 7 अगस्त 2020

अधि. क्र. 119 - एफ-4-39-2020 - अठारह - 1.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956 ) की धारा 58 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित धारा 433 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम ( अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें ) नियम , 2000 में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची- दो में, कॉलम ( 3 ) में,-

(क) अनुक्रमांक 11 के सामने, शब्द " 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा अग्निशमन में डिप्लोमा " के स्थान पर, शब्द " 10वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा किसी मान्यताप्राप्त संस्था से अग्निशमन उप अधिकारी पाठ्यक्रम या समकक्ष पाठ्यक्रम " स्थापित किए जाएं.

(ख ) अनुक्रमांक 12 के सामने, शब्द " 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा अग्निशमन में डिप्लोमा " के स्थान पर, शब्द " 10वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा किसी मान्यताप्राप्त संस्था से फायरमेन प्रमाण - पत्र पाठ्यक्रम " स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उमेश कुमार सिंह, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 अगस्त 2020

अधि. क्र. 119 - एफ-4-39-2020- अठारह -1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-34-2015- अठारह -1 , दिनांक 7 अगस्त 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उमेश कुमार सिंह, उपसचिव.

501 502

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अगस्त 2020

Bhopal , the 7th August 2020

No. 119 -F - 4-39-2020- XVIII- 1 . In exercise of the powers conferred by Section 433 read with sub - section ( 1) of Section 58 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act , 1956 (No. 23 of 1956) , the State Government hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Municipal Corporation ( Appointment and Service Conditions for Officers and Servants ) Rules , 2000 , namely :-

AMENDMENTS

In the said rules , In Schedule- II , in column (3 ) ,—

(a) against serial number 11 , for the words " 12th Class pass and diploma in fire fighting " , the words " 10th Class pass and fire sub officers course or an equivalent course from a recognised institution" shall be substituted .

(b) against serial number 12, for the words " 12th class pass and diploma in fire fighting " , the words 10th Class pass and fireman certificate course from a recognised institution " shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , UMESH KUMAR SINGH, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 07 August 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2020-08-07.251.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2020-08-07.251.Extraordinary.