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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 257]
भोपाल, गुरुवार, दिनांक 13 अगस्त 2020- श्रावण 22 , शक 1942
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2020
क्र. एफ- 2-2-2020- बाईस पी- 1.- मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 ( क्र. 1 सन् 1994 ) की धारा 93 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश शासन एतद्वारा , उक्त अधिनियम की धारा 87 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ख ) के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने एवं नवीन पंचायतों के गठन के मध्य की अवधि के लिये पंचायतों के दैनिक कार्यकलापों के सुचारू संचालन हेतु समिति एवं उसके प्रधान को नियुक्त करने के लिए विहित प्राधिकारी अधिसूचित करने वाली इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 4137- एफ-16-5-2020- बाईस- पं-2 , दिनांक 24 मार्च 2020 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में अनुसूची के उपरांत विद्यमान निम्न पैरा विलोपित किया जाये , अर्थात्ः-
" जिला पंचायतों में दो - दो अतिरिक्त सदस्यों के मनोनयन के लिए राज्य शासन विहित प्राधिकारी को नाम भेजेगा, मनोनयन के अभाव में भी प्रशासकीय समिति अपना कार्य संचालन करती रहेगी. " .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. आर. चौधरी , उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020.