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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत ( ग्रामीण जलप्रदाय योजना क्रियान्‍वनय एवं प्रबधन ) नियम 2020....

Published 13 August 2020

Department
पंचायत एवं ग्रामीण विकास
Type
Extraordinary
Gazette no.
259
Identifier
in.gazette.madhya.2020-08-13.259.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश

शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 259 ]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 13 अगस्त 2020- श्रावण 22 , शक 1942

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2020

क्र. एफ- 2-3-2020- बाईस- P -1.- मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 ( क्रमांक 1 सन् 1994 ) की धारा 7 के खण्ड ( ठ ) तथा धारा 53 के साथ सहपठित धारा 93 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा, निम्नानुसार मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत ( ग्रामीण जल प्रदाय योजना क्रियान्वयन एवं प्रबंधन ) नियम, 2020 बनाना प्रस्तावित करती है जो उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा ( 3 ) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 15 दिवस का अवसान होने पर उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर निविर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो , राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा .

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं लागू होनाः-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत ( ग्रामीण जलप्रदाय योजना क्रियान्वयन एवं प्रबंधन) नियम , 2020 है.

(2) यह नियम मध्यप्रदेश के समस्त ग्राम पंचायत क्षेत्रों पर लागू होंगे .

(3) यह नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे .

2. परिभाषाएं. इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) " अधिनियम " से अभिप्रेत है , मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 ( क्रमांक 1 सन् 1994 ) ;

(ख) " बिल संग्रहकर्ता" से अभिप्रेत है ग्राम में पेयजल योजना के माध्यम से प्रदाय कराए जा रहे पेयजल के लिए उपभोक्ताओं से जल प्रभार एकत्र करने के लिए प्रतिनियुक्त व्यक्ति;

517 518

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अगस्त 2020

(ग) "व्यावसायिक कनेक्शन" से अभिप्रेत है, ऐसे नल कनेक्शन जिनमें उपभोक्ता द्वारा जल का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों जैसे भोजनालय , दुग्ध उत्पादन हेतु पशुपालन, लघु उद्योग, वाहनों की सर्विसिंग , कपड़ों की धुलाई, गैर सरकारी संगठन आदि के प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है ; !

(घ) "उपभोक्ता" से अभिप्रेत है, वह व्यक्ति जिसके नाम अथवा संस्था के नाम से या पदनाम से इन नियमों के अंतर्गत नल कनेक्शन लिया गया है ;

(ड) " ग्रामीण जल प्रदाय योजना" से अभिप्रेत है, किसी ग्राम में हैंडपंप, कुँआ, पाइप लाइन या किसी अन्य स्त्रोत के माध्यम से पेयजल प्रदाय की योग्ताः ;

(च) " क्रियाशील घरेलू (हाऊस होल्ड) नल कनेक्शन" से अभिप्रेत है, ग्राम में नल जल प्रदाय योजना के माध्यम से पेयजल की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किसी परिवार द्वारा अपने परिवार के उपयोग के लिए लिया गया नल कनेक्शन;

(छ) "औद्योगिक कनेक्शन" से अभिप्रेत है, ग्राम में जल प्रदाय योजना के माध्यम से औद्योगिक उपयोग के प्रयोजन के लिए लिया गया नल कनेक्शन;

(ज) "संस्थागत. कनेक्शन " से अभिप्रेत है , नल जल कनेक्शन, जो शासकीय शिक्षण संस्थाओं, सरकारी अस्पतालों, आंगनबाड़ी केन्द्रों और अन्य सहकारी संस्थाओं, केन्द्र व राज्य शासन के संस्थान, और अन्य सरकारी कार्यालयों, भवनों तथा संगठनों के लिए लिया गया हो ;

(झ) 'निजी संस्थागत कनेक्शन' से अभिप्रेत है, नल जल कनेक्शन जो गैर शासकीय शिक्षण संस्थान एवं अस्पतालों के लिए लिया गया है;

(ञ ) " ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति " से अभिप्रेत है, नियम 3 के अधीन गठित.... नल जल प्रदाय योजना का प्रबंधन, संचालन एवं संधारण करने वाली तदर्थ समितिः

(ट) "ग्रामीण समूह जलप्रदाय योजना" से अभिप्रेत है, समुचित पाइप लाइन प्रणाली के माध्यम से एक से अधिक ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराने वाली_योजना;

"जल प्रभार (टैरिफ) " से अभिप्रेत है , प्रत्येक घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक तथा संस्थागत कनेक्शन द्वारा प्रदाय किए गए जल के विरूद्ध देय प्रभार (ठ) 518 ( 1)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2020

'बाहुल्य क्षेत्र' से अभिप्रेत है, ऐसे ग्राम जहां पर अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक हो;

"अध्यक्ष" से अभिप्रेत है ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति का अध्यक्ष;

(তা) "सचिव " से अभिप्रेत है ग्राम पंचायत का सचिवः .

"प्रशासकीय समिति " से अभिप्रेत है ग्राम पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने /विघटन की स्थिति में शासन के आदेश से गठित प्रशासकीय समिति;

"सामाजिक अंकेक्षण " से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सामाजिक संपरीक्षा नियम , 2013 -के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण ।

3. ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति का गठन.-

(1) जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्राम सभा की अनुशंसा पर ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति का गठन करेगा,। यह समिति ग्राम पंचायत के प्रति उत्तरदायी होगी ।

ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति में कुल सदस्यों की संख्या 10 से 15 होगी ।

ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति में सदस्य के रूप में ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या 25 प्रतिशत होगी । शेष सदस्य उपभोक्ताओं में से होंगे

ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति के सदस्यों में अनुसूचित जाति / जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधियों की संख्या अनुपातिक रूप से 25 प्रतिशत तक हो सकती है । ग्राम में यदि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग के परिवार निवासरत नहीं हैं तो यह नियम लागू नहीं होगा ।

ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति के सदस्यों में से 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व महिलाओं का होगा।

ग्राम में यदि कोई ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति पूर्व से गठित/ कार्यरत है तो उसका नियमानुसार पुनर्गठन करना होगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2020

518 (2)

(7) यदि किसी ग्राम की जनसंख्या 250 से कम है तो वह ग्राम इसके समीप स्थित अधिक जनसंख्या वाले ग्राम की ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति में समाहित होगा ।

4. ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति का अध्यक्ष. ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति द्वारा पारस्परिक सहमति से अध्यक्ष के पद पर सरपंच / उपसरपंच/ पंच या प्रशासकीय समिति के प्रधान / सदस्य में से चयन करना होगा । यदि किन्हीं कारणों से अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं किया जा सकता है तो सदस्य पंचों / प्रशासकीय समिति के प्रधान / सदस्य में से हिन्दी वर्णमाला के वर्णक्रमानुसार अध्यक्ष का चयन करेंगे , जो पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा । यदि ग्राम पंचायत में एक से अधिक गांव (250 से अधिक जनसंख्या वाले) हैं तो ऐसे प्रत्येक गांव के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता तद्भ समिति तथा उनके अध्यक्ष पृथक् पृथक् होंगे ।

5. ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति की अवधि. ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति की अवधि चार वर्ष की होगी । जनपद पंचायत द्वारा यदि विद्यमान ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति का कार्य संतोषजनक पाया जाता है तो ग्राम सभा की अनुशंसा पर समिति की अवधि को आगामी दो वर्ष की कालावधि के लिए और बढ़ाया जा सकेगा ।

6. ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति का सदस्य सचिव - ग्राम पंचायत का संचिव ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति का पदेन सचिव होगा,। ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति के समस्त सचिवीय कर्तव्यों का निर्वहन इस तदर्थ समिति के सचिव द्वारा किया जाएगा ।

7. ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति की वित्तीय व्यवस्था. -

(1 ) ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति का राष्ट्रीयकृत / सहकारी / कॉमर्शियल शेडयूल्ड बैंक में एक पृथक बचत बैंक खाता खोला जाएगा-अथवा ग्राम पंचायत के बर्तमान खाते का उपयोग किया जाएगा । बैंक खाता अध्यक्ष और सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित होगा ।

(2) जनसहयोग , कनेक्शन राशि, सुरक्षा निधि के रूप में प्राप्त राशि का विवरण पृथक् पृथक् रजिस्टर में संधारित किया जाएगा ।

(3) जल प्रभार के रूप में एकत्रित की गई राशि तथा ग्राम पंचायत को पेयजल मद में मध्यप्रदेश शासन एवं भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों को इस खाते में जमा किया जाएगा। 518(3)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2020

(4) जल प्रभार के रूप में प्राप्त की गई राशि का उपयोग विद्युत बिल के भुगतान, पंप / वाल्व ऑपरेटर का मानदेय , पाइप लाइनों के संधारण तथा पेयजल प्रदाय योजना के समस्त अन्य सुसंगत प्रयोजनों के लिए किया जाएगा ।

(5) जल प्रभार राशि की प्राप्ति तथा उपगत व्यय की प्रविष्टित दैनिक आधार पर कैशबुक में की जाएगी ।

(6) ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति के लेखों का नियमित ऑडिट स्थानीय सेवा निवृत्त ऑडिट ऑफिसर के माध्यम से प्रतिवर्ष कराया जाएगा । इस समिति के विगत वित्तीय वर्ष के कार्यों एवं लेखाओं का सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवर्ष कराया जाएगा । (7) तदर्थ समिति का सचिव, समस्त अभिलेखों का संधारण करेगा । वार्षिक लेखा ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। विगतः वित्तीय वर्ष में प्राप्त राशि और उपगत व्यय के आधार पर आगामी वर्ष का बजट तैयार किया जाएगा ।

(8) तदर्थ समिति के अभिलेख अध्यक्ष एवं सचिव की अभिरक्षा में रहेंगे ।

8. ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति की बैठक.-

(1) तदर्थ समिति का अध्यक्ष प्रत्येक 3 माह के अंतराल में समिति का सम्मिलन बुलायेगा, । आवश्यकतानुसार प्रत्येकं माह भी बैठक बुलाई जा सकेगी ।...

(2) बैठक की दिनांक, समय , कार्यसूची ( एजेंडा) ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात् समिति के सदस्य सचिव द्वारा जारी की जाएगी । (3 ) समिति की गणपूर्ति कुल सदस्यों के आधे से होगी और यदि समिति की बैठक में गणपूर्ति नहीं है तो बैठक स्थगित की जाएगी ।

(4) सम्मिलन में गणपूर्ति न होने की दशा में, अध्यक्ष सम्मिलन को ऐसी तारीख तक के लिए स्थगित कर सकेगा जो कि वह उचित समझे और तत्काल आगामी सम्मिलन की तारीख द्र.. सखयः घोषित करेगा।

(5) स्थगित किए गए सम्मिलन के लिए कोई नयी कार्य सूची नहीं होगी परंतु गणपूर्ति अनिवार्य होगी ।

(6) विशेष सम्मिलन

(क) तदर्थ समिति के कम से कम पचास प्रतिशत सदस्यों द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित लिखित अध्यापेक्षा प्राप्त होने पर अध्यक्ष विशेष सम्मिलन बुलाएगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2020

518 (4)

(ख) विशेष सम्मिलन की सूचना, सचिव द्वारा समस्त सदस्यों को सम्मिलन की तारीख से तीन दिन पूर्व दी जा सकेगी ।

(7) समिति के कार्यवाही रजिस्टर में बैठक की कार्यवाही विवरण का लेख किया जाएगा तथा समिति के सचिव बैठक में पारित प्रस्तावों को कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज करेंगे तथा बैठक में उपस्थित समस्त सदस्य रजिस्टर में हस्ताक्षर करेंगे और फिर क्रमशः सदस्य सचिव तथा अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर तथा प्रतिहस्ताक्षर भी किए जाएंगे ।

(8) ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति द्वारा लिए गए निर्णय बहुमत के आधार पर पारित किए जाएंगे ।

9. अनुशासनात्मक कार्यवाही.-

यदि कोई सदस्य बिना सूचना के समिति की लगातार तीन बैठकों में. अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समिति के कम से कम 50 प्रतिशत सदस्यों के अभिमत से समाप्त की जा सकेगी ।

10. ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति की शक्तियां एवं कर्तव्य .-

(1 ) पेयजल प्रदाय हेतु ग्राम स्तरीय कार्य योजना तैयार कर ग्राम सभा से अनुमोदन प्राप्त करना ।

(2) कार्ययोजना हेतु जनसहयोग राशि/ श्रमदान / सामग्री पर 80 प्रतिशत परिवारों से सहमति लेना ।

(3) अनुमोदन कार्ययोजना के अनुसार लोकः स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग / मध्यप्रदेश जल निगम के तकनीकी सहयोग से योजना का क्रियान्वयन , गुणवत्ता नियंत्रण एवं अनुश्रवण करेगी ।

(4) पेयजल प्रदाय योजना के प्रबंधन, संचालन एवं संधारण हेतु उदगृहीत की जाने वाली मासिक जल प्रभार दरों का निर्धारण करना ।

(5) मासिक जल प्रभार की दरें घरेलू, संस्थागत, शासकीय संस्थाओं, व्यावसायिक एवं औद्योगिक कनेक्शन के आधार पर निर्धारित की जाएंगी । जल प्रभार की न्यूनतम दर अनुसूची-1 के अनुसार होगी ।

(6) यदि अपेक्षित हो तो समिति विहित न्यूनतम दर से अधिक जल प्रभार दर उद्गृहीत करने में सक्षम होगी ।

(7) परिवारों को घेरलू कनेक्शन प्रदाय किए जाने से पूर्व ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति द्वारा परिवार के साथ लिखित अनुबंध सम्पादित किया जाएगा । 518(5)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2020

(8 ) घरेलू कनेक्शन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर ग्राम सभा को निर्दिष्ट किया जाएगा और ग्राम सभा का निर्णय अंतिम तथा समस्त संबंधित पक्षों पर बंधनकारी होगा ।

(9 ) घरेलू, संस्थागत, शासकीय संस्थाओं, व्यावसायिक और औद्योगिक नल जल कनेक्शन के लिए सुरक्षा निधि ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति द्वारा अनुसूची-2 के अनुसार विनिश्चत की जायेगी ।

(10) अति गरीब (अन्त्योदय) / विधवा / दिव्यांगजन जिनकी आय का निश्चित साधन न हो ऐसे 5 से 10 परिवारों का मासिक जल कर, ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति माफ कर सकेगी ।..

(11 ) यदि उपभोक्ता नल कनेक्शन के विच्छेदन हेतु आवेदन करता है तो उपभोक्ता पर शेष जल प्रभार राशि, क्षतिपूर्ति आदि के समायोजन. उपरांत सुरक्षा निधिं उपभोक्ता को वापस की जाएगी ।

(12 ) नवीन घरेलूं, संस्थागत, शासकीय संस्थाओं नल कनेक्शन पाइप 15 मि.मी. ... व्यास से अधिक व्यास का प्रदाय नहीं किया जायेगा ।

(13) व्यावसायिक कनेक्शन पाइप 20 मि.मी. व्यास से अधिक व्यास का प्रदाय नहीं किया जायेगा ।

(14 ) औद्योगिक कनेक्शन पाइप 25 मि.मी. व्यास से अधिक व्यास का प्रदाय नहीं किया जायेगा ।

(15) यदि उपभोक्ता द्वारा सतत् तीन माह से जल प्रभार का भुगतान नहीं किया जा रहा हो तो ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति को आगामी माह में जल कनेक्शन के विच्छेदन की शक्ति होगी ।..

(16) यदि उपभोक्ता पेयजल का अपव्ययः करता हुआ पाया जाता है एवं निरीक्षण उपरांत यह प्रमाणित हो जाता है तो समिति प्रत्येक बार के अपव्यय के लिए न्यनतम रूपये 100 / - का जुर्माना अधिरोपित करेंगी ।..

(17) ग्राम जल एवं स्वच्छता. तदर्थ समिति योजना के प्रबंधन, संचालन एवं संधारण के लिए आवश्यकतानुसार पंप / वाल्व ऑपरेटर को मासिक मानदेय आधार पर नियुक्त करेगी ।

(18) ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति, सचिव को ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति के अभिलेख ( रिकार्ड) के संधारण हेतु मानदेय अदा कर सकती है ।

(19) ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति एकत्रित जल प्रभार के आनुपातिक आधार पर जल प्रभार संग्रहण के प्रयोजन के लिए बिल संग्रहकर्ता को पानदेय आधार पर नियुपरा करेगी । 518 (6)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2020

(20) ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति पेयजल प्रदाय योजनाओं का प्रबंधन, संचालन एवं संधारण या तो भागतः अथवा पूर्णतः बाह्य स्त्रोतों से अनुबंध के माध्यम से किसी अशासकीय/ शासकीय संगठन से करा सकेगी ।

(21 ) ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति, ग्राम के अंर्तगत निर्मित अधोसंरचना जैसे उच्च स्तरीय टंकी, गार्ड रूम, पाइपलाइन , वाल्व, हैंडपंप, स्त्रोत आदि की रखरखाव एवं सुरक्षा करेगी ।

(22) उपभोक्ता की मांग अथवा समिति के निर्णय अनुसार समिति नल कनेक्शन का विच्छेदन करती है तो कनेक्शन विच्छेदन पर होने वाला व्यय समिति द्वारा वहन किया जायेगा एवं सुरक्षा निधि उपभोक्ता को वापस की जायेगी । (23) कनेक्शन. विच्छेदन उपरांत उपभोक्ता पुनः कनेक्शन की मांग करता है तो समिति द्वारा निर्धारित नवीन कनेक्शन राशिंश, सुरक्षा निधि एवं कनेक्शन पर होने वाला समस्त व्यय उपभोक्ता द्वारा वहन किया जायेगा ।

(24) पेयजल प्रदाय योजनाओं की कार्ययोजना, क्रियान्वयन, संचालन- संधारण एवं अनुश्रवण में सक्रीय जन- भागीदारी एवं महिलाओं की 50 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करना ।

(25) ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति को उपभोक्ताओं से जलकर की बकाया राशि वसूल करने तथा ऐसे उपभोक्ताओं को पेयजल आपूर्ति स्थगित कर सकेगी ।

14. जनसहयोग / जनभागीदारी. -

(1 ) पेयजल प्रदाय यांजनों की कुल लागत की 5 से 10 प्रतिशत सशि जनसहयोग के रूप में एकत्रित की जायेगी ।

(2) अनुसूचित जाति/ जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में योजना की कुल लागत की 5 प्रतिशत राशि एकत्रित की जाएगी । शेष क्षेत्रों से 10 प्रतिशत राशि एकत्रितः की जायेगी ।

(3) अति गरीब (अन्त्योदय) / विधवा / दिव्यांगजन के परिवार जिन के निश्चित आय के साधन न हों ऐसे परिवारों से जनसहयोग राशि नहीं ली जाएगी । (4) जनसहयोग राशि में नवीन कनेक्शन राशि समाहित होगी ।

(5) जनसहयोग राशि ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति द्वारा निर्धारित 2 या 3 किश्तों में उपभोक्ता से ली जा सकती है । 518 ( 7)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2020

समूह पेयजल प्रदाय योजना.-

12

(1 ) मध्यप्रदेश जल निगम / लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल स्त्रोत से ग्राम की सीमा तक पेयजल की उपलब्धता तथा योजना के हेडवर्कर्स का संचालन एवं संधारण किया जायेगा ।

(2) ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति / ग्राम को बल्क वाटर मीटर के माध्यम से मापित जलप्रदाय किया जाएगा जिसका जल प्रभार प्रति हजार लीटर के आधार पर प्रदाय किया जायेगा ।

(3) शहरी / नगरीय निकायों / आवासीय विद्यालयों को जल, जल प्रदाय योजना अंतर्गत्त अनुमानित जल उत्पादन लागत प्रति हजार लीटर के आधार पर प्रदाय किया जायेगा ।

(4) पेयजल की " बल्क" जल दर प्रभार राशि का निर्धारण मध्यप्रदेश शासन / लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/ मध्यप्रदेश जल निगम द्वारा निर्धारित किया जायेगा एवं वार्षिक आधार पर बल्क जल दर प्रभार राशि का पुनर्निर्धारण किया जा सकेगा ।

(5) योजना अंतर्गत ग्राम की आंतरिक जलं वितरण प्रणाली का प्रबंधन एवं संचालन ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

(6) यदि माह में 20 दिन से कम जल प्रदाय किया गया हो तो ऐसी स्थिति में ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति द्वारा उपभोक्ताओं को मासिक बिल जारी नहीं किये जायेंगे ।

(7) ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति उपभोक्ता से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जल प्रभार संग्रहण के लिए उत्तरदायी होगी तथा मध्यप्रदेश जल निगम लोक स्वास्थ्था सांत्रिकी विभाग को माह की 20 तारीख तक बल्क जल प्रभार का भुगतान करेगी ।

(8) ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति जल प्रदाय की लॉगबुक (रजिस्टर) का संधारण करेगी ।

(9) ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति / नगरीय निकायों / आवासीय विद्यालयों को बल्क वाटर मीटर रीडिंग के आधार पर मासिक बिल जल निगम / लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2020

518 ( 8)

13 ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति के अध्यक्ष और सदस्य लोक सेवक होंगे. - ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति के अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य उनके विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाने के लिये भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ के अंतर्गत लोकसेवक समझे जायेंगे । 14. निरसन.-

मध्यप्रदेश ग्रामीण नलजल प्रदाय योजना संचालन एवं संधारण नियम 2014 निरसित हो जायेंगे । परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई बात या की गयी कोई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गयी बांत या की गयी कार्रवाई समझी जायेगी ।.

1.5 एकल/ समूह पेयजल प्रदाय योजना. -

अनुसूची- एक

(नियम 10(5) देखिए)

नल कनेक्शन का प्रकार

अनुक्रमांक

जल प्रभार की मासिक दर

(1 )

(2)

(3)

1.

घरेलू (हाउसहोल्ड) कनेक्शन न्यूनतम रूपए 60 / - प्रति परिवार 2.

शासकीय संस्थागत कनेक्शन न्यूनतम रूपए 200/- प्रति

कनेक्शन

3.

शासकीय संस्थागत कनेक्शन बल्क जल मीटर की सुविधा के अंतर्गत न्यूनतम रूपए 5 प्रति किलो. लीटर*

4.

निजी संस्थागत कनेक्शन

न्यूनतम रूपए 300 / - प्रति कनेक्शन

5.

व्यवसायिक कनेक्शन

न्यूनतम रूपए 500/- प्रति कनेक्शन

6.

औद्योगिक कनेक्शन

न्यूनतम रूपए 1,000/- प्रति कनेक्शन यां बल्क जल मीटर के अनुसार

7.

औद्योगिक कनेक्शन

बल्क जल मीटर की सुविधा के अंतर्गत न्यूनतम रूपए 20 प्रति किलो लीटर*

* बल्क जल मीटर की स्थापना तथा रख - रखाव का खर्च संबंधित उपभोक्ता द्वारा वहन किया जायेगा । 518(9)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त 2020

अनुसूची-दो

(नियम 10(9) देखिए)

नल कनेक्शन का प्रकार अनुक्रमांक

सुरक्षा निधि राशि (रूपये)

कुल प्रभार राशि (रूपये)

नवीन

कनेक्शन

प्रभार राशि

(रूपये)

(2)

(1)

1.

ए.पी.एल.

घरेलू (हाउसहोल्ड) कनेक्शन बी.पी.एल.

2.

शासकीय संस्थागत कनेक्शन:

3.

निजी संस्थागत कनेक्शन

4.

व्यवसायिक कनेक्शन 5.

औद्योगिक कनेक्शन (4)

(3)

(5)

400/- 500/-

100/-

100/-

50 /- 50/-

500/-

100/- 400/-

1500/-

500/- 1000/-

1000/- 1500/- 2500/-

2000/- 4000 /-

2000/-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. आर. चौधरी , उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 13 August 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2020-08-13.259.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2020-08-13.259.Extraordinary.