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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 33, Part Part 1, 14 August 2020

Published 14 August 2020

Type
Ordinary
Gazette no.
33
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2020-08-14.33.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्य प्र द श शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33 ]

भोपाल, शुक्रवार , दिनांक 14 अगस्त 2020- श्रावण 23 , शक 1942

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-

(3 ) संसद्में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2020

क्र. एफ 1 ( ए) 158-1993- ब- 2- दो.- राज्य शासन , द्वारा श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, ( तकनीकी सेवाएं) पु. मु. भोपाल को दिनांक 20 जुलाई से 22 अगस्त 2020 तक, सैंतीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 18-19 जुलाई 2020 वं 23 अगस्त 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री अनिल कुमार, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, राऔसुबल, पु.मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ संपादित किया जावेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री जी. अखेतो सेमा , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, ( तकनीकी सेवाएं) पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

2995

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

2996

भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2020

क्र. एफ 1 ( ए) 148-1995- ब- 2- दो. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 22 जून 2020 द्वारा श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, होमगार्ड, जबलपुर को स्वीकृत अर्जित अवकाश का अपरिहार्य कारणों से उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

पंजी क्र. 2074-2020-इक्कीस-ब(एक ) .- राज्य शासन , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर की स्थापना पर प्रतिनियुक्ति पर विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री विवेक पटेल, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर की सेवाएं उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा , माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है .

फा. क्र . 17 ( ई ) 44-2013 - इक्कीस- ब ( एक ) -1919- 2020.- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम , 2008 ( 2008 का 34 ) की धारा 22 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब(1)3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग - एक में दिनांक 20 सितम्बर 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 29 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

सारणी

जिले का नाम विशेष न्यायाधीश का नाम क्रमांक

(3)

(2)

(1)

"29 .

रतलाम श्री आनंद जाम्बुलकर , छठवें

अपर सेशन न्यायाधीश, रतलाम. " 2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No. 17 ( E) -44-2013 - XXI - B-(One ) 1919-2020 .-In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 22 of the National Investigation Agency Act , 2008 (34 of 2008 ) , the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendments in this Department's Notification F - No . B ( 1 ) 3476-2013 , dated 11th Sepetember 2013 , which was published in the Madhya, Pradesh Gazette , Part - 1 dated 20th September 2013 , namely:-

AMENDMENT

In the said Notification , in the table , for serial number 29 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

TABLE

S. No. Name of District Name and Designation of the Judge

(3)

(2)

(1)

Ratlam

"29.

Shri Anand Jambulkar , VI Additional Sessions Judge, Ratlam. " 2. This amendment shall come into force from the date on which the Judge , as specified in this Notification assumes the charge of his office in the said Court .

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2020

फा. क्र. 2073-2020- इक्कीस ब( एक ) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के 2997

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

भाग 1 ]

निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को एतद्वारा , उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है

क्र. न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

(2)

(1)

1 श्री पद्मचंद्र गुप्ता, अष्टम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल .

2 श्री अनिल कुमार सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-2, विद्युत् अधिनियम, 2003 भोपाल.

श्री हरीश कुमार कौशिक,

3 द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड.

4 श्रीमती अनिता सिंह, पंचम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर.

5 श्रीमती इन्द्रा सिंह , दशम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर.

नवीन पदस्थापना

(3)

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , दतिया की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

श्री गुप्ता वर्तमान पदस्थापना के साथ- साथ कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर ( दतिया लिंक ग्वालियर ) का समवर्ती प्रभार (concurrent charge ) भी संभालेंगे एवं इस हेतु वे प्रत्येक माह में तीन सप्ताह के लिए कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.

अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर की हैसियत से श्री हितेन्द्र सिंह सिसोदिया के स्थान पर.

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , राजगढ़ की हैसियत से रिक्तन्यायालय में.

श्री कौशिक वर्तमान पदस्थापना के साथ- साथ कुटुम्ब न्यायालय, शाजापुर समवर्ती प्रभार ( concurrent charge ) भी संभालेंगे एवं इस हेतु वे प्रत्येक माह में एक सप्ताह के लिए कुटुम्ब न्यायालय, शाजापुर में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे .

प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, भिण्ड की हैसियत से श्री संजीव कुमार अग्रवाल के स्थान पर.

प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर की हैसियत से श्री अमिताभ मिश्र के स्थान पर.

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम , 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सत्येन्द्र कुमार सिंह , प्रमुख सचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

2998

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 4 अगस्त 2020

शुद्धि- पत्र

क्र. एफ- 3-31-2020-अठारह- 5.- नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक एफ- 3-31-2020-अठारह -5, दिनांक 29 जुलाई 2020 को ( हिन्दी एवं अंग्रेजी ) असाधारण राजपत्र दिनांक 30 जुलाई 2020 को प्रकाशित हुई थी. विभाग उक्त हिन्दी की सूचना की कण्डिका- 1 में राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने पर उक्त संशोधन प्रारूप पर विचार किया जाएगा के स्थान पर तीन दिवस टंकन त्रुटिवश अंकित हो गया है.

2. अतः विभागीय हिन्दी की सूचना दिनांक 29 जुलाई 2020 में तीन दिवस के स्थान पर 30 दिवस पढ़ा जावे.

क्र. एफ- 3-115-2018-अठारह - 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) , की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , आयुक्त- सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल की सूचना क्रमांक 2754-07-उपां-टीसी- बालाघाट-2016 , दिनांक 18 मई 2018 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित बालाघाट विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है . उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है :-

अनुसूची

ग्राम

क्रमांक

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

खसरा क्रमांक

उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू- उपयोग (6)

विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग (5)

(4)

(3)

(2)

(1)

1.664

37

1

बूढ़ी,

आमोद-प्रमोद (मैला मैदान) .

आवासीय ( अटल आश्रय योजना बहुइकाई आवास तहसील- बालाघाट

हेतु).

जिला-बालाघाट.

1.664

योग .

शर्तें.-

1. किसी भी प्रकार की मल निकासी तालाब की और प्रवाहित न की जावे.

2. उपरोक्त उपांतरण बालाघाट विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

2999 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 अगस्त 2020

भोपाल , दिनांक 30 जुलाई 2020

अधि.. क्र. 110- एफ 1-50-2020-18-3 .-म0प्र0 नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओ के लिये वार्डों का आरक्षण ) नियम 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद पोलायकलां जिला शाजापुर के लियें आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है: -

क्र.

वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया

आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम

कुल वार्ड

03 (1 ) वार्ड क्र 0 01 , जवाहर वार्ड

1 अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड

(2) वार्ड क्र0 08 , अम्बेडकर वार्ड

(3) वार्ड क्र0 09, श्रीराम वार्ड

निरंक

2 अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड निरंक

04 (1 ) वार्ड क्र0 03 , महात्मा गांधी वार्ड 3 अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड

(2) वार्ड क्र0 07 , भगतसिंह वार्ड

(3) वार्ड क्र० 14, तिलक वार्ड

(4) वार्ड क्र0 15, महाराणा प्रताप वार्ड

02 (1 ) वार्ड क्र0 08 , अम्बेडकर वार्ड

4 अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड

(2) वार्ड क्र0 09 , श्रीराम वार्ड

निरंक

5

निरंक

अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड

02 (1 ) वार्ड क्र0 03 , महात्मा गांधी वार्ड

(2) वार्ड क्र0 14, तिलक वार्ड

6 अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड

04

7

(1 ) वार्ड क्र0 05, आजाद वार्ड

महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4 , 5 , व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड

(2) वार्ड क्र0 06, सरदार पटेल वार्ड

(3) वार्ड क्र0 12, इंदिरा गांधी वार्ड

(4) वार्ड क्र0 13 , बजरंग वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 30 जुलाई 2020

क्र. एफ - 1-50-2020-अठारह - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 110 - एफ - 1-50-2020-अठारह -3 , दिनांक 30 जुलाई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव निगम, उपसचिव.

3000

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

[ भाग 1

Bhopal , the 30th July 2020

Not -No110 F1-50/ 2020/ 18-3 - In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities( Reservation of wards for Schedule Caste , Schedule Tribe Other Backward Caste and Women) of Rule 1994 the Reservation of Wards for Nagar Parishad Polaykala District Shajapur published as Follows .

Reserved wards for Category No

1

No. of wards Reserved for Schedule Caste

2

No. of wards Reserved for Schedule Tribe

3 No. off wards Reserved for other Backward Caste

4 No. of Ward Reserved for Schedule Caste's(Women) 5 No. of wards Reserved for Schedule Tribe(Women)

6 No. of Ward Reserved for Other Backward Caste (Women)

7

No. ofwards Reserved for ( other from

S.No. 4,586) (Women)

Name and Number

Total Reserved ward's

03 (1) Ward No. 01 , Jawahar ward

(2) Ward No. 08 , Ambedkar ward

(3) Ward No. 09 , Shree ram ward

Nil

Nil

04 (1) Ward No. 03 , Mahatma Gandhi ward

(2) Ward No. 07 , Bhagat Singh ward

(3) Ward No. 14 , Tilak ward

(4) Ward No. 15 , Maharana Pratap ward

02 (1) Ward No. 08 , Ambedkar ward

(2) Ward No. 09 , Shree ram ward

Nil

Nil

02 (1) Ward No. 03 , Mahatma Gandhi ward

(2) Ward No. 14 , Tilak ward

(1) Ward No. 05 , Ajad ward

04

(2) Ward No. 06 , Sardar Patel ward

(3) Ward No. 12 , Indira Gandhi ward

(4) Ward No. 13 , Bajarang ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAJIV NIGAM, Dy. Secy.

3001 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

अधि.क्र./// एफ 1-53/2020/ 18-3- म0प्र0 नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओ के लिये वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद पानखेडी (कालापीपल ) जिला शाजापुर के लियें आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है: -

क्र.

वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया

आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम

कुल वार्ड

01 (1 ) वार्ड क्र0 15 , स्वामी विवेकानन्द वार्ड 1 अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड

01 (1) वार्ड क्र0 02 , डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड 2 अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड

04 (1) वार्ड क्र0 04 , सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड 3 अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड

(2) वार्ड क्र0 05, रानी लक्ष्मीबाई वार्ड

(3) वार्ड क्र 0 11 , लालबहादुर शास्त्री वार्ड

(4) वार्ड क्र0 13, महात्मा गांधी वार्ड

निरंक

निरंक

4 अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड

निरंक

निरंक

आरक्षित कुल वार्ड 5 अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये

02 (1 ) वार्ड क्र0 04, सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड 6 अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड

(2) वार्ड क्र0 13, महात्मा गांधी वार्ड

06 (1 ) वार्ड क्र0 01 , महाराणा प्रताप वार्ड 7 महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5, व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड

(2) वार्ड क्र 0 03, शहीद सुभाषचंद्र बोस वार्ड

(3) वार्ड क्र0 06, रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड

(4) वार्ड क्र0 10 , मौलाना आजाद वार्ड

(5) वार्ड क्र0 12, जवाहरलाल नेहरू वार्ड

(6) वार्ड क्र0 14 , डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 30 जुलाई 2020

क्र. एफ- 1-53-2020-अठारह -3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 111 - एफ - 1-53-2020-अठारह -3, दिनांक 30 जुलाई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव निगम, उपसचिव.

3002

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 अगस्त 2020

Bhopal , the 30th July 2020

Not- No /// F1-53/2020/18-3 - In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities( Reservation of wards for Schedule Caste , Schedule Tribe Other Backward Caste and Women) of Rule 1994 the Reservation of Wards for Nagar Parishad Pankhedi (Kalapipal ) , District Shajapurpublished as Follows .

Reserved wards for Category No

1

No. ofwards Reserved for Schedule Caste

2

No. of wards Reserved for Schedule Tribe

3 No. of wards Reserved for other Backward Caste

4 No. of Ward Reserved for Schedule Caste's ( Women) 5

No. of wards Reserved for Schedule Tribe(Women)

6 No. of Ward Reserved for Other Backward Caste (Women)

7 No. ofwards Reserved for ( other from

S.No. 4,5 &6 ) (Women)

Name and Number

Total Reserved ward's

01 (1 ) Ward No. 15 , Swami Vivekanand ward (1) Ward No. 02 , Dr. Bhimrao Ambedkar ward 01

04 (1) Ward No. 04 , Sardar Vallabhbhai Patel ward (2) Ward No. 05 , Rani Lakshmibai ward (3) Ward No. 11 , Lal Bahadur Shastri ward (4) Ward No. 13 , Mahatma Gandhi ward Nil

Nil

Nil

Nil

02 (1) Ward No. 04 , Sardar Vallabhbhai Patel ward (2) Ward No. 13 , Mahatma Gandhi ward 06 (1) Ward No. 01 , Maharana Pratap ward

(2) Ward No. 03 , Shahid Subhash Chandra Bose ward

(3) Ward No. 06 , Ravindranath Taigore ward (4) Ward No. 10 , Maulana Azad ward

(5) Ward No. 12 , Jawaharlal Nehru ward (6) Ward No. 14, Dr. Rajendra Prasad ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

RAJIV NIGAM , Dy. Secy.

3003

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 30 जुलाई 2020

112 अधि.क्र. एफ1-52/2020/18-3- म 0प्र0 नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति , पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओ के लिये वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम -7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद अकोदिया जिला शाजापुर के लियें आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है: -

क्र.

वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया

आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम

कुलवार्ड

02 (1 ) वार्ड क्र0 01 , डॉ. अम्बेडकर वार्ड

1 अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड

(2) वार्ड क्र0 15, सुभाषचंद्र वार्ड

निरंक

2 अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड निरंक

04 (1 ) वार्ड क्र0 07 , जवाहर नेहरू वार्ड

3 अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड

(2) वार्ड क्र0 11 , राजीव गांधी वार्ड

(3) वार्ड क्र0 12, महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड

(4) वार्ड क्र0 14, विवेकानंद वार्ड

01

4

(1 ) वार्ड क्र0 15, सुभाषचन्द्र वार्ड

अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड

निरंक

निरंक

5 अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड

02 (1 ) वार्ड क्र0 11 , राजीव गांधी वार्ड

(2) वार्ड क्र0 14, विवेकानंद वार्ड

6 अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड

05

7 महिलाओ के लिये ( उक्त सरल क्रमांक 4 , 5,

(1 ) वार्ड क्र0 02, चन्द्रशेखर वार्ड

(2) वार्ड क्र0 03 , सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड

(3) वार्ड क्र0 06, महात्मा गांधी वार्ड

(4) वार्ड क्र0 08 , लालबहादुर शास्त्री वार्ड

(5) वार्ड क्र0 09, इन्दिरा गांधी वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 30 जुलाई 2020

क्र. एफ- 1-52-2020-अठारह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 112- एफ- 1-52-2020-अठारह -3, दिनांक 30 जुलाई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव निगम, उपसचिव.

3004

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

[ भाग 1

Bhopal , the 30th July 2020

Not -No 1/2 F 1-52/2020/18-3 - In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities ( Reservation of wards for Schedule Caste , Schedule Tribe Other Backward Caste and Women) of Rule 1994 the Reservation of Wards for Nagar Parishad Akodiya District Shajapur published as Follows .

Name and Number

Reserved wards for Category

No

Total Reserv ed ward's

1

02 (1) Ward No. 01 , Dr. Ambedkar ward

No. ofwards Reserved for Schedule Caste

(2) Ward No. 15 , Subhash Chandra ward

Nil

Nil

2 No. of wards Reserved for Schedule Tribe

04 (1) Ward No. 07 , Jawahar Nehru ward

(2) Ward No. 11 , Rajiv Gandhi ward

3 No. of wards Reserved for other Backward Caste

(3) Ward No. 12 , Maharani Laxmibai ward

(4) Ward No. 14 , Vivekanand ward

01 (1) Ward No. 15 , Subhash Chandra ward 4 No. of Ward Reserved for Schedule Caste's (Women)

Nil

Nil

5 No. of wards Reserved for Schedule Tribe(Women)

02 ( 1) Ward No. 11 , Rajiv Gandhi ward

(2) Ward No. 14, Vivekanand ward

6 No. of Ward Reserved for Other Backward Caste (Women)

7

05 (1) Ward No. 02 , Chandrashekhar ward

(2) Ward No. 03 , Sardar Vallabh Bhai Patel ward

(3) Ward No. 06 , Mahatma Gandhi ward No. ofwards Reserved for ( other from S.No. 4,5 &6) (Women)

(4) Ward No. 08 , Lal Bahadur Shastri ward

(5) Ward No. 09 , Indira Gandhi ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

RAJIV NIGAM , Dy. Secy .

3005

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

अधि.क्र.116 एफ 1-51/2020/18-3- म0प्र0 नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओ के लिये वार्डो का आरंक्षण) नियम 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद पवई जिला पन्ना के लियें आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है: -

क्र.

वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया

आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम

कुल वार्ड

05 ( 1 ) वार्ड क्र0 05, छत्रशाल वार्ड

1 अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड

(2) वार्ड क्र 0 04, चंद्रशेखर वार्ड

(3) वार्ड क्र0 07 महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड

(4) वार्ड क्र0 14 डॉ. अम्बेडकर वार्ड

(5) वार्ड क्र0 08 छत्रपति शिवाजी वार्ड

01

2 अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड

( 1 ) वार्ड क्र0 06 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड

04

3 अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड

(1 ) वार्ड क्र0 03, स्वामी विवेकानन्द वार्ड

(2) वार्ड क्र0 12, पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड

(3) वार्ड क्र0 13 , मॉ कलेही देवी वार्ड

(4) वार्ड क्र0 02, सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड

03 (1 ) वार्ड क्र0 05, छत्रशाल वार्ड

4

(2) वार्ड क्र0 07 , महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड :

(3) वार्ड क्र0 14 डॉ. अम्बेडकर वार्ड

निरंक

5 अनुसूचित जनजाति की महिलाओ के लिये निरंक आरक्षित कुल वार्ड

02 (1) वार्ड क्र0 03, स्वामी विवेकानन्द वार्ड 6 अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओ के लिये आरक्षित कुल वार्ड

(2) वार्ड क्र0 12, पं. जवाहरलाल नेहरु वार्ड

03 ( 1 ) वार्ड क्र 0 11 , महात्मा गांधी वार्ड

7 महिलाओ के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4 , 5, व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड

(2) वार्ड क्र0 10 , महारानी आहिल्या बाई वार्ड

(3) वार्ड क्र 0 15, सुभाष चंद्र बोस वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 30 जुलाई 2020

क्र. एफ- 1-51-2020- अठारह - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 116 - एफ- 1-50-2020-अठारह -3 , दिनांक 30 जुलाई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव निगम, उपसचिव.

3006

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

Bhopal , the 30th July 2020

Not-No 116 F1-51 / 2020/ 18-3- In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities ( Reservation of wards for Schedule Caste , Schedule Tribe Other Backward Caste and Women) of Rule 1994 the Reservation of Wards for Nagar Parishad Pawai , District Panna published asFollows .

Reserved wards for Category No

Name and Number

Total

Reserved

ward's

1

No. ofwards Reserved for Schedule Caste

2

No. of wards Reserved for Schedule Tribe

3 No. of wards Reserved for other Backward Caste

4 No. of Ward Reserved for Schedule Caste's (Women) 5

No. of wards Reserved for Schedule Tribe(Women)

6 No. of Ward Reserved for Other Backward Caste ( Women)

7 No. of wards Reserved for ( other from

S.No. 4,5 &6 ) (Women)

05 (1) Ward No. 05- Chatrasal Ward

(2) Ward No. 04- Chandrashekhar ward (3)Ward No. 07- Maharani Laxmi Bai ward (4) Ward No. 14-Dr. Ambedkar ward

(5) Ward No. 08- Chatrapati Siwazi ward (1) Ward No. 06- Lal Bahadur Shastree ward 01

(1) Ward No. 03- Swami Vivekanand ward 04

(2) Ward No. 12- Pt . Jawahar Lal Nehru ward (3) Ward No. 13- Ma Kalehi Devi ward

(4) Ward No. 02- Sardar Ballabh Bhai Patel Ward (1) Ward No. 05- Chatrasal ward

03

(2) Ward No. 07- Maharani Laxmi Bai ward (3) Ward No. 14-Dr. Ambedkar ward

Nil

Nil

(1) Ward No. 03- Swami Vivekanand ward 02

(2) Ward No. 12- Pt . Jawahar Lal Nehru ward (1)Ward No. 11- Mahatma Gandhi ward 03

(2) Ward No. 10- Maharani Ahilya Bai ward (3) Ward No. 15- Subhash Chandra Bose ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

RAJIV NIGAM , Dy . Secy.

3007

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 अगस्त 2020

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 30 जुलाई 2020

अधि.क्र.101 एफ1-63/2020/18-3- म0प्र0 नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओ के लिये वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम-7की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद जतारा जिला टीकमगढ के लियें आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:-

क्र.

वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया 1 अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड 2 अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड 3 अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड 4 अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड

5 अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड

6 अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड

7 महिलाओं के लिये ( उक्त सरल क्रमांक 4, 5 , व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड

आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम

कुल वार्ड

03 (1 ) वार्ड क्र0 06, अम्बेडकर वार्ड

(2) वार्ड क्र0 02, रानीदुर्गावती वार्ड

(3) वार्ड क्र 0 03 इंदिरा वार्ड

निरंक

निरंक

04 (1 ) वार्ड क्र0 08 , चंद्रशेखर आजाद वार्ड

(2) वार्ड क्र0 11 , लोकमान्य तिलक वार्ड

(3) वार्ड क्र0 12, निजाम वार्ड

(4) वार्ड क्र0 01 , मदन सागर वार्ड

02 (1 ) वार्ड क्र0 06, अम्बेडकर वार्ड

(2) वार्ड क्र0 02, रानीदुर्गावती वार्ड

निरंक

निरंक

02 ( 1) वार्ड क्र0 11 , लोकमान्य तिलक वार्ड

(2) वार्ड क्र0 08 , चंद्रशेखर आजाद वार्ड

04 (1 ) वार्ड क्र0 13, महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड

(2) वार्ड क्र0 10, शहीद भगत सिंह वार्ड

(3) वार्ड क्र० 09, शिवाजी वार्ड

(4) वार्ड क्र0 05, सुभाष वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 30 जुलाई 2020

क्र. एफ- 1-63-2020-अठारह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 101 - एफ - 1-63-2020-अठारह -3 , दिनांक 30 जुलाई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव निगम, उपसचिव.

3008

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

[ भाग 1

Bhopal , the 30th July 2020

Not- No101 F1-63/ 2020/18-3 - In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities( Reservation of wards for Schedule Caste , Schedule Tribe Other Backward Caste and Women) of Rule 1994 the Reservation of Wards for Nagar Parishad Jatara , District Tikamgarh published as Follows .

Reserved wards for Category No

1 No. of wards Reserved for Schedule Caste

2

No. of wards Reserved for Schedule Tribe

3 No. of wards Reserved for other Backward Caste

4 No. of Ward Reserved for Schedule Caste's(Women) 5 No. of wards Reserved for Schedule Tribe(Women)

6 No. of Ward Reserved for Other Backward Caste (Women)

7

04

No. ofwards Reserved for ( other from

S.No. 4,5 & 6 ) (Women)

Name and Number

Total Reserved ward's

03 (1) Ward No. 06 , Ambedkar ward

(2) Ward No. 02 , Rani Durgawati ward

(3) Ward No. 03 Indira ward

Nil

Nil

04 (1) Ward No. 08 , Chandra shekhar Azad ward (2) Ward No. 11 , Lok Manya Tilak ward (3) Ward No. 12 , Nizam ward

(4) Ward No. 01 , Madan sagar ward

02 (1) Ward No. 06 , Ambedkar ward

(2) Ward No. 02, Rani Durgawati ward

Nil

Nil

02 (1) Ward No. 11 , Lok Manya Tilak ward (2) Ward No. 08 , Chandra shekhar Azad ward (1) Ward No. 13 , Maharani Lakshmibai ward (2) Ward No. 10, Shaheed Bhagat Singh ward (3) Ward No. 09 , Shivaji ward

(4) Ward No. 05 , Subhash ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

RAJIV NIGAM , Dy. Secy.

3009 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

अधि.क्र.103 एफ 1-69/2020/18-3- म 0 प्र0 नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओ के लिये वार्डो का आरंक्षण) नियम 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद पलेरा जिला टीकमगढ के लियें आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है: -

क्र.

वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया

आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम

कुल वार्ड

05

1 अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड

(1 ) वार्ड क्र0 15 , महात्मा गांधी वार्ड

(2) वार्ड क्र0 14, शिवाजी वार्ड

(3) वार्ड क्र0 08 , अम्बेडकर वार्ड

(4) वार्ड क्र0 12 , मौलाना आजाद वार्ड

(5) वार्ड क्र0 13 देवी शीतला वार्ड

(1 ) वार्ड क्र0 03 , पठेश्वरी वार्ड

01

2 अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड

04

3 अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड

(1 ) वार्ड क्र0 07 , रानी लक्ष्मीबाई वार्ड

(2) वार्ड क्र0 09, इंदिरा वार्ड

(3) वार्ड क्र0 01 , विवेकानंद वार्ड

(4) वार्ड क्र0 04, भगत सिंह वार्ड

4

03 (1 ) वार्ड क्र0 15, महात्मा गांधी वार्ड अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुलवार्ड

(2) वार्ड क्र0 14 , शिवाजी वार्ड

(3) वार्ड क्र0 08 , अम्बेडकर वार्ड

निरंक

निरंक

5 अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड

02 (1 ) वार्ड क्र0 07, रानी लक्ष्मीबाई वार्ड 6 अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुलवार्ड

(2) वार्ड क्र 0 09 , इंदिरा वार्ड

03 (1 ) वार्ड क्र0 11 , लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 7 महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 , व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड

(2 ) वार्ड क्र0 06, सुभाष वार्ड

(3) वार्ड क्र0 02, हनुमान वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

क्र. एफ- 1-69-2020-अठारह 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 103- एफ- 1-69-2020-अठारह 3 , दिनांक 30 जुलाई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव निगम, उपसचिव.

3010

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 अगस्त 2020

[ भाग 1

Bhopal, the 30th July 2020

Not-No 103 F1-69/ 2020/18-3 - In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities ( Reservation of wards for Schedule Caste , Schedule Tribe Other Backward Caste and Women) of Rule 1994 the Reservation of Wards for Nagar Parishad Palera , District Tikamagrh published as Follows .

Reserved wards for Category No

1

No. ofwards Reserved for Schedule Caste

2

No. of wards Reserved for Schedule Tribe

3 No. of wards Reserved for other Backward Caste

4 No. of Ward Reserved for Schedule Caste's (Women) 5

No. of wards Reserved for Schedule Tribe(Women)

6 No. of Ward Reserved for Other Backward Caste (Women)

7 No. ofwards Reserved for ( other from

S.No. 4,5&6) (Women)

Name and Number

Total Reserved ward's

05 (1) Ward No. 15 , Mahatma Gandhi ward (2) Ward No. 14 , Shivaji ward

(3) Ward No. 08 , Ambedkar ward

(4) Ward No. 12 , Molana Azad ward

(5) Ward No. 13 Devi Sheetala ward

01 (1) Ward No. 03 , Patheshwari ward

04 (1) Ward No. 07 , Rani Lakshmibai ward (2) Ward No. 09 , Indira ward

(3) Ward No. 01 , Vivekanand ward

(4) Ward No. 04 , Bhagat Singh ward

03 (1) Ward No. 15 , Mahatma Gandhi ward (2) Ward No. 14 , Shivaji ward

(3) Ward No. 08 , Ambedkar ward

Nil

Nil

02 (1) Ward No. 07 , Rani Lakshmibai ward (2) Ward No. 09 , Indira ward

(1) Ward No. 11 , Lal Bahadur Shastri ward 03

(2) Ward No. 06 , Subhash ward

(3) Ward No. 02 , Hanuman ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

RAJIV NIGAM , Dy. Secy.

3011

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

अधि.क्र.104 एफ 1-75/2020/18-3- म 0 प्र0 नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओ के लिये वार्डो का आरक्षण ) नियम 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद कारी जिला टीकमगढ के लियें आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है: -

क्र.

वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया

आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम

कुल वार्ड

03

1 अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड

(1 ) वार्ड क्र0 07, डॉ. अम्बेडकर वार्ड

(2) वार्ड क्र 0 03, भगत सिंह वार्ड

(3) वार्ड क्र0 14 , लाल बहादुर शास्त्री वार्ड

01 (1 ) वार्ड क्र0 08 , बाल्मीकी वार्ड

2 अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड

3

04

अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड

(1 ) वार्ड क्र0 10, अब्दुल कलाम वार्ड

(2) वार्ड क्र0 05, महावीर वार्ड

(3) वार्ड क्र0 06, महात्मा गांधी वार्ड

(4) वार्ड क्र0 11 , रामराजा वार्ड

4

02 (1 ) वार्ड क्र0 07, डॉ. अम्बेडकर वार्ड अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुलवार्ड

(2) वार्ड क्र 0 14, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड

निरंक

निरंक

5 अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड

02 (1 ) वार्ड क्र0 05 , महावीर वार्ड

6 अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड

(2) वार्ड क्र0 11 , रामराजा वार्ड

04 (1 ) वार्ड क्र0 01 , नेहरू वार्ड

7 महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4 , 5, व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड

(2) वार्ड क्र0 09, मंडल वार्ड

(3) वार्ड क्र0 13, वियोगी वार्ड

(4) वार्ड क्र0 15, इंद्रागांधी वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 30 जुलाई 2020

क्र. एफ - 1-75-2020- अठारह -3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 104- एफ- 1-75-2020- अठारह -3 , दिनांक 30 जुलाई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव निगम, उपसचिव.

3012

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

Bhopal , the 30th July 2020

Not-No 104 F 1-75/2020/ 18-3 - In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities ( Reservation of wards for Schedule Caste , Schedule Tribe Other Backward Caste and Women) of Rule 1994 the Reservation of Wards for Nagar Parishad Kari , District Tikamgarh published asFollows.

Name and Number

Reserved wards for Category

No

Total Reserved ward's

1

03 (1) Ward No. 07 , Dr. Ambedkar ward No. ofwards Reserved for Schedule Caste

(2) Ward No. 03 , Bhagat Singh ward

(3) Ward No. 14 , Lal Bahadur Shashtri ward 2

01 ( 1) Ward No. 08 , Balmiky ward

No. of wards Reserved for Schedule Tribe

04 (1) Ward No. 10 , Abdul Kalam ward

(2) Ward No. 05, Mahaveer ward

3 No. of wards Reserved for other Backward Caste

(3) Ward No. 06 , Mahatma Gandhi ward

(4) Ward No. 11 , Ramraja ward

02 (1) Ward No. 07 , Dr. Ambedkar ward

(2) Ward No. 14 , Lal Bahadur Shashtri ward 4 No. of Ward Reserved for Schedule Caste's (Women)

Nil

Nil

5 No. of wards Reserved for Schedule Tribe(Women)

02 (1) Ward No. 05 , Mahaveer ward

(2) Ward No. 11 , Ramraja ward

6 No. of Ward Reserved for Other Backward Caste (Women)

7

04 (1) Ward No. 01 , Nehru ward

No. of wards Reserved for ( other from

(2) Ward No. 09 , Mandal ward

(3) Ward No. 13 , Viyogi ward

S.No. 4,5 &6 ) (Women)

(4) Ward No. 15 , Indra Gandhi ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

RAJIV NIGAM , Dy. Secy.

3013

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 30 जुलाई 2020

अधि.क्र .106 एफ 1-70/2020/ 18-3- म0प्र0 नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डो का आरक्षण ) नियम 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद लिधौराखास जिला टीकमगढ के लियें आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है: -

आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया

क्र.

कुल वार्ड

04 (1 ) वार्ड क्र0 10, रैदास वार्ड

1 अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड

(2) वार्ड क्र0 02 , डॉ. अम्बेडकर वार्ड

(3) वार्ड क्र0 04, आजाद वार्ड

(4) वार्ड क्र0 14 , श्यामलाल माते वार्ड

निरंक

निरंक

अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड

2

04 (1 ) वार्ड क्र0 09, राजीव गांधी वार्ड

3 अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड

(2) वार्ड क्र0 12, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड

(3) वार्ड क्र0 15 , महात्मा गांधी वार्ड

(4) वार्ड क्र0 13 , विवेकानन्द वार्ड

02 ( 1 ) वार्ड क्र0 10 , रैदास वार्ड

4

(2) वार्ड क्र0 04 , आजाद वार्ड

अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुलवार्ड

निरंक

निरंक

5 अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड

02 (1 ) वार्ड क्र0 09, राजीव गांधी वार्ड

6

(2) वार्ड क्र0 15, महात्मा गांधी वार्ड

अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड

04 (1 ) वार्ड क्र 0 11 , लक्ष्मीबाई वार्ड

7

(2) वार्ड क्र 0 08 , भगत सिंह वार्ड

महिलाओं के लिये ( उक्त सरल क्रमांक 4 , 5 , व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड

(3 ) वार्ड क्र0 01 , भूतेश्वर वार्ड

(4) वार्ड क्र 0 06 , श्रृंगीऋषि वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 30 जुलाई 2020

क्र. एफ - 1-70-2020-अठारह - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 106 - एफ- 1-70-2020-अठारह -3 , दिनांक 30 जुलाई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव निगम, उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

3014

Bhopal , the 30th July 2020

Not-No106 F 1-70/2020 /18-3 - In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities ( Reservation of wards for Schedule Caste , Schedule Tribe Other Backward Caste and Women) of Rule 1994 the Reservation of Wards for Nagar Parishad Lidhorakhas, District Tikamgarh published as Follows .

Reservedwards for Category No

Nameand Number

Total

Reserved

ward's

1

No. ofwards Reserved for Schedule Caste

2

No. of wards Reserved for Schedule Tribe

3 No. of wards Reserved for other Backward Caste

4 No. of Ward Reserved for Schedule Caste's (Women) 5

No. of wards Reserved for Schedule Tribe(Women)

6 No. of Ward Reserved for Other Backward Caste (Women)

7

No. of wards Reserved for ( other from

S.No. 4,5 &6 ) (Women)

(1) Ward No. 10, Raidas ward

04

(2) Ward No. 02 , Dr. Ambedkar ward

(3) Ward No. 04 , Azad Ward

(4) Ward No. 14 , Shyamlal Mate ward

Nil

Nil

04 ( 1) Ward No. 09 , Rajeev Gandhi ward

(2) Ward No. 12, Lal Bahadur Shastri ward (3) Ward No. 15 , Mahatma Gandhi ward

(4) Ward No. 13, Vivekanand ward

(1) Ward No. 10 , Raidas ward

02

(2) Ward No. 04 , Azad ward

Nil

Nil

02 (1) Ward No. 09 , Rajeev Gandhi ward

(2) Ward No. 15 , Mahatma Gandhi ward

04 (1) Ward No. 11 , Laxmibai ward

(2) Ward No. 08 , Bhagat Singh ward

(3) Ward No. 01 , Bhuteswar ward

(4) Ward No. 06, Shringirishi ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

RAJIV NIGAM , Dy . Secy .

3015

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 अगस्त 2020

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 30 जुलाई 2020

अधि.क्र113 एफ 1-64/ 2020/ 18-3- म0प्र 0 नगर पालिका ( अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डो का आरंक्षण ) नियम 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद सिंगोली जिला नीमच के लियें आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है: -

वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया क्र.

1 अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड निरंक

2

3 अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड 4 अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड

5 अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड

6 अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड

7 महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5, व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड

आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम

कुल वार्ड

01 (1) वार्ड क्र0 14, भगतसिंह वार्ड

निरंक

04 (1 ) वार्ड क्र0 13 , महावीर वार्ड

(2) वार्ड क्र0 04, नेहरू वार्ड

(3) वार्ड क्र0 03 , इंदिरा गांधी वार्ड

(4) वार्ड क्र0 08 , मौलाना आजाद वार्ड

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

02 (1 ) वार्ड क्र0 03 , इंदिरा गांधी वार्ड

(2) वार्ड क्र0 08, मौलाना आजाद वार्ड

05 (1 ) वार्ड क्र0 01 , बिजासन माता वार्ड

(2) वार्ड क्र0 06 , महात्मा गांधी वार्ड

(3) वार्ड क्र0 10 , शीतला माता वार्ड

(4) वार्ड क्र0 11 , वीर तेजाजी वार्ड

(5) वार्ड क्र0 15 , डॉ. अम्बेडकर वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

क्र. एफ- 1-64-2020-अठारह - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 113 - एफ- 1-64-2020-अठारह -3 , दिनांक 30 जुलाई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव निगम, उपसचिव.

[ भाग 1 3016

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

Bhopal , the 30th July 2020

Not-No113F 1-64/2020/18-3 - In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities ( Reservation of wards for Schedule Caste , Schedule Tribe Other Backward Caste and Women) of Rule 1994 the Reservation of Wards for Nagar Parishad Singoli , District Neemuch published as Follows .

Name and Number

Reserved wards for Category

No

Total Reserved ward's

1

01 (1) Ward No. 14, Bhagat Singh Ward No. of wards Reserved for Schedule Caste

Nil

Nil

2 No. of wards Reserved for Schedule Tribe

04 (1) Ward No. 13 , Mahaveer Ward

(2) Ward No. 04, Nehru Ward

3 No. of wards Reserved for other Backward Caste

(3) Ward No. 03 , Indira Gandhi Ward

(4) Ward No. 08, Maulana Azad Ward

Nili

Nil

4 No. of Ward Reserved for Schedule Caste's (Women)

Nil

Nil

5

No. of wards Reserved for Schedule Tribe(Women )

02 (1) Ward No. 03 , Indira Gandhi Ward

(2) Ward No. 08 , Maulana Azad Ward 6. No. of Ward Reserved for Other Backward Caste (Women)

7

05 (1) Ward No. 01 , Bijasan Mata Ward No. ofwards Reserved for ( other from

(2) Ward No. 06, Mahatma Gandhi Ward

(3) Ward No. 10 , Sheetla Mata Ward S.No. 4,5&6) (Women)

(4) Ward No. 11 , Veer Tejaji Ward

(5) Ward No. 15 , Dr. Ambedkar Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAJIV NIGAM, Dy . Secy .

3017

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

अधि.क्र14 एफ 1-72/2020/18-3- म 0प्र0 नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओ के लिये वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद मनासा जिला नीमच के लियें आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है: -

क्र.

वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया 1 अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड 2

3 अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड 4 अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड

5 अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड

6 अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड

7 महिलाओं के लिये ( उक्त सरल क्रमांक 4, 5, व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड

आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम

कुल वार्ड

01 (1 ) वार्ड क्र0 07, डॉ. अम्बेडकर वार्ड

निरंक

निरंक

04 (1 ) वार्ड क्र 0 10, गुरु गोविन्द सिंह वार्ड

(2) वार्ड क्र 0 14, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वार्ड (3) वार्ड क्र0 02, महात्मा गांधी वार्ड

(4) वार्ड क्र0 08, स्वामी विवेकानन्द वार्ड

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

02 (1 ) वार्ड क्र0 02, महात्मा गांधी वार्ड

(2) वार्ड क्र0 08 , स्वामी विवेकानन्द वार्ड

05 (1 ) वार्ड क्र0 03, भगत सिंह वार्ड

(2) वार्ड क्र 0 05, सुभाषचंद्र बोस वार्ड

(3) वार्ड क्र0 06 , पं. दीनदयाल वार्ड

(4) वार्ड क्र0 09, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड

(5) वार्ड क्र0 11 , रानी लक्ष्मीबाई वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव निगम , उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 30 जुलाई 2020

क्र. एफ - 1-72-2020-अठारह - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 114- एफ- 1-72-2020-अठारह -3 , दिनांक 30 जुलाई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव निगम, उपसचिव.

3018

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

Bhopal , the 30th July 2020

Not -No 114 F1-72/2020/ 18-3 - In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities ( Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe Other Backward Caste and Women) of Rule 1994 the Reservation of Wards for Nagar Parishad Manasa , District Neemuch published as Follows .

Reserved wards for Category No

Name and Number

Total

Reserved

ward's

1

No. ofwards Reserved for Schedule Caste

2

No. of wards Reserved for Schedule Tribe

3 No. off wards Reserved for other Backward Caste

4 No. of Ward Reserved for Schedule Caste's (Women) 5

No. of wards Reserved for Schedule Tribe(Women)

6 No. of Ward Reserved for Other Backward Caste (Women)

7

No. ofwards Reserved for (other from

S.No. 4,5 &6 ) (Women)

(1) Ward No. 07 , Dr. Ambedkar ward

01

Nil

Nil

04 (1) Ward No. 10, Guru Gobind Singh ward (2) Ward No. 14 , Maulana Abdul Kalam Azad ward (3) Ward No. 02 , Mahatma Gandhi ward

(4) Ward No. 08 , Swami Vivekanand ward

Nil

Nil

Nil

Nil

(1) Ward No. 02 , Mahatma Gandhi ward

02

(2) Ward No. 08 , Swami Vivekanand ward 05 (1) Ward No. 03 , Bhagat Singh ward

(2) Ward No. 05 , Subhash Chandra Bose ward (3) Ward No. 06 , Pt . Deendayal ward

(4) Ward No. 09 , Lal Bahadur Shastri ward (5) Ward No. 11 , Rani Laxmibai ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

RAJIV NIGAM , Dy . Secy .

3019

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

अधि.क्र. 102 एफ 1-66/ 2020/18-3- म 0प्र0 नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति , पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर पालिका परिषद जावरा जिला रतलाम के लियें आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है: -

आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया

क्र.

कुल वार्ड

03

1

( 1 ) वार्ड क्र0 27 , गुरुनानक वार्ड अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड

(2) वार्ड क्र 0 26, कमला नेहरु वार्ड

(3) वार्ड क्र 0 08 अम्बेडकर वार्ड

01

2

(1 ) वार्ड क्र 0 28 शास्त्री वार्ड

अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड

08

3

(1 ) वार्ड क्र0 13 , डॉ. काटजू वार्ड अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड

(2) वार्ड क्र0 21 , शिवाजी वार्ड

(3) वार्ड क्र0 16, रविदास वार्ड

(4) वार्ड क्र0 15, महावीर वार्ड

(5) वार्ड क्र0 24 अशफाक वार्ड

(6) वार्ड क्र0 10 शितलामाता वार्ड

(7) वार्ड क्र0 18 लक्ष्मीबाई वार्ड

(8) वार्ड क्र0 11 नरसिंह वार्ड

4

02 (1 ) वार्ड क्र0 08, अम्बेडकर वार्ड अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड

(2) वार्ड क्र0 27, गुरुनानक वार्ड

निरंक

निरंक

04

6

(1 ) वार्ड क्र0 13 , डॉ . काटजू वार्ड 5 अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओ के लिये आरक्षित कुल वार्ड

(2) वार्ड क्र0 10 शितलामाता वार्ड

(3) वार्ड क्र0 18 लक्ष्मीबाई वार्ड

(4) वार्ड क्र0 21 , शिवाजी वार्ड

09

7

(1) वार्ड क्र 0 01 , राधाकृष्णन वार्ड महिलाओं के लिये ( उक्त सरल क्रमांक 4 , 5, व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड

(2) वार्ड क्र0 30 , राजीव वार्ड

(3) वार्ड क्र0 25, तिलक वार्ड

(4) वार्ड क्र0 07 , भगतसिंह वार्ड

(5) वार्ड क्र0 20, गुलशन वार्ड

(6) वार्ड क्र0 22, टैगोर वार्ड

(7) वार्ड क्र0 04 , इफ्तेखार वार्ड

(8) वार्ड क्र0 09, इंदिरा वार्ड

(9) वार्ड क्र0 17 सुभाष वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव निगम , उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

क्र. एफ- 1-66-2020-अठारह - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 102 - एफ- 1-66-2020-अठारह 3 , दिनांक 30 जुलाई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव निगम, उपसचिव.

3020

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

Bhopal , the 30th July 2020

Not-No 102F1-66/ 2020/ 18-3 - In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities ( Reservation of wards for Schedule Caste , Schedule Tribe Other Backward Caste and Women) of Rule 1994 the Reservation of Wards for Nagar Palika Parishad jaora , District Ratlam published as Follows .

Reserved wards for Category No

1

No. ofwards Reserved for Schedule Caste

2

No. of wards Reserved for Schedule Tribe

3 No. of wards Reserved for other Backward Caste

4 No. of Ward Reserved for Schedule Caste's(Women) 5

No. of wards Reserved for Schedule Tribe(Women)

6 No. of Ward Reserved for Other Backward Caste (Women)

7 No. of wards Reserved for ( other from S.No. 4,5&6 ) (Women)

Name and Number

Total Reserved ward's

03 (1) Ward No. 27, Gurunanak ward

(2) Ward No. 26 , Kamla Nehru ward (3) Ward No. 08 Ambedkar ward

(1) Ward No. 28 Shastri ward

01

08 ( 1 ) Ward No. 13 , Dr. Katju ward

(2) Ward No. 21 , Shivaji Ward

(3) Ward No. 16 , Ravidas ward

(4) Ward No. 15 , Mahaveer ward

(5) Ward No. 24 Ashfaq ward

(6) Ward No. 10 Shitlamata ward

(7) Ward No. 18 Laxmibai ward

(8 ) Ward No. 11 Narsingh ward

02 (1 ) Ward No. 08 Ambedkar ward

(2) Ward No. 27 , Gurunanak ward

Nil

Nil

04 (1) Ward No. 13 , Dr. Katju ward

(2) Ward No. 10 Shitlamata ward

(3) Ward No. 18 Laxmibai ward

(4) Ward No. 21 , Shivaji ward

09 (1) Ward No. 01 , Radhakrashnan ward (2) Ward No. 30 , Rajiv ward

(3) Ward No. 25 , Tilak ward

(4) Ward No. 07 , Bhagat Singh ward (5) Ward No. 20, Gulshan ward

(6) Ward No. 22 , Taigaur ward

(7) Ward No. 04 , Iftekhar ward

(8) Ward No. 09 , Indira ward

(9) Ward No. 17 Subhash ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

RAJIV NIGAM , Dy. Secy.

3021

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

अधि.क्र.107 एफ1-74/2020/ 18-3- म0प्र0 नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओ के लिये वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम -7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद नामली जिला रतलाम के लियें आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है: -

क्र.

वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया

आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम

कुल वार्ड

02

1 अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड

( 1 ) वार्ड क्र 0 09 , लालबहादुर शास्त्री वार्ड

(2) वार्ड क्र0 02 , डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड

निरंक

2 अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड निरंक

04 (1 ) वार्ड क्र0 11 , इंदिरा गांधी वार्ड

3 अन्य पिछडे वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड

(2) वार्ड क्र0 14, छत्रपति शिवाजी वार्ड

(3) वार्ड क्र0 12, महाराणा प्रताप वार्ड

(4) वार्ड क्र0 03 , सरदार वल्लभभाई पटेल वार्ड

(1 ) वार्ड क्र0 02 , डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 4 अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित 01 कुल वार्ड

निरंक

निरंक

5 अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड

02 (1 ) वार्ड क्र0 03 , सरदार वल्लभभाई पटेल वार्ड 6 अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुलवार्ड

(2) वार्ड क्र0 12, महाराणा प्रताप वार्ड

05 (1 ) वार्ड क्र0 07, महर्षि दयांनद वार्ड 7 महिलाओं के लिये ( उक्त सरल क्रमांक 4, 5, व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड

(2) वार्ड क्र0 01 , स्वामी विवेकानन्द वार्ड

(3) वार्ड क्र0 10, नेताजी सुभाषचंद्र बोस वार्ड

(4) वार्ड क्र0 13, चंद्र शेखर आजाद वार्ड

(5) वार्ड क्र0 04 , महात्मा गांधी वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

क्र. एफ- 1-74-2020- अठारह - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 107- एफ- 1-74-2020-अठारह -3 , दिनांक 30 जुलाई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव निगम , उपसचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

3022

[ भाग 1

Bhopal , the 30th July 2020

Not - No 107 F 1-74/ 2020 / 18-3 - In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities ( Reservation of wards for Schedule Caste , Schedule Tribe Other Backward Caste and Women) of Rule 1994 the Reservation of Wards for Nagar Parishad Namli , District Ratlam published asFollows.

Reserved wards for Category No

1

No. ofwards Reserved for Schedule Caste

2

No. of wards Reserved for Schedule Tribe

3 No. of wards Reserved for other Backward Caste

4 No. of Ward Reserved for Schedule Caste's (Women) 5

No. of wards Reserved for Schedule Tribe(Women)

6 No. of Ward Reserved for Other Backward Caste (Women)

7

No. ofwards Reserved for ( other from S.No. 4,5 &6 ) (Women)

Name and Number

Total Reserved ward's

02 (1) Ward No. 09 , Lalbahadur Shastri ward (2) Ward No. 02 , Dr. Rajendra Prasad Ward Nil

Nil

(1) Ward No. 11 , Indira Gandhi Ward

04

(2) Ward No. 14 , Chatrapati Shivaji Ward (3 ) Ward No. 12 , Maharana Pratap Ward

(4) Ward No. 03 , Sardar Vallabhbhai Patel Ward

01 (1) Ward No. 02 , Dr. Rajendra Prasad Ward

Nil

Nil

02 (1) Ward No. 03 , Sardar Vallabhbhai Patel Ward

(2) Ward No. 12, Maharana Pratap Ward

05 (1 ) Ward No. 07 , Mahrshi Dayanand Ward (2) Ward No. 01 , Swami Vivekanand Ward (3) Ward No. 10 , Netaji Subhash Chandra Bose Ward

(4) Ward No. 13 , Chandra Shekhar Aajad Ward (5) Ward No. 04 , Mahatma Gandhi Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAJIV NIGAM , Dy. Secy .

3023

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 30 जुलाई 2020

अधि.क्र 108 एफ 1-73/2020/ 18-3- म 0प्र 0 नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओ के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद बडावदा जिला रतलाम के लियें आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है: -

वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया क्र.

1 अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड 2

3 अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड 4 अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड

5 अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड

6 अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुलवार्ड

7 महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5, व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड

आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम

कुल वार्ड

03 (1 ) वार्ड क्र0 06 , भगतसिंह वार्ड

(2) वार्ड क्र 0 02 , अम्बेडकर वार्ड

(3) वार्ड क्र0 13 राणा प्रताप वार्ड

01 (1 ) वार्ड क्र0 12, इन्दिरा गांधी वार्ड

04 (1 ) वार्ड क्र0 01 , महात्मा गांधी वार्ड

(2) वार्ड क्र0 03 , शिवाजी वार्ड

(3) वार्ड क्र0 09, लक्ष्मीबाई वार्ड

(4) वार्ड क्र0 05, मौलाना आजाद वार्ड

02 (1 ) वार्ड क्र0 02, अम्बेडकर वार्ड

(2) वार्ड क्र0 06 , भगतसिंह वार्ड

निरंक

निरंक

02 (1 ) वार्ड क्र0 05 , मौलाना आजाद वार्ड

(2) वार्ड क्र0 09, लक्ष्मीबाई वार्ड

04 (1 ) वार्ड क्र 0 11 , मुखर्जी वार्ड

(2) वार्ड क्र0 10 , सुभाष वार्ड

(3) वार्ड क्र0 15 , चंद्रशेखर वार्ड

(4) वार्ड क्र0 14 , राजेन्द्र प्रसाद वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 30 जुलाई 2020

क्र. एफ - 1-73-2020-अठारह -3 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 108- एफ- 1-73-2020-अठारह -3 , दिनांक 30 जुलाई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव निगम, उपसचिव.

3024

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

Bhopal , the 30th July 2020

Not -No 108 F 1-73/2020/18-3- In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities ( Reservation of wards for Schedule Caste , Schedule Tribe Other Backward Caste and Women) of Rule 1994 the Reservation of Wards for Nagar Parishad Badawada , District Ratlam published as Follows .

Reserved wards for Category No

1

No. of wards Reserved for Schedule Caste

2

No. of wards Reserved for Schedule Tribe

3 No. off wards Reserved for other Backward Caste

4 No. of Ward Reserved for Schedule Caste's (Women) 5

No. of wards Reserved for Schedule Tribe(Women)

6 No. of Ward Reserved for Other Backward Caste (Women)

7

No. ofwards Reserved for (other from

S.No. 4,5&6) (Women)

Name and Number

Total Reserved ward's

(1) Ward No. 06, Bhagat Singh ward

03

(2) Ward No. 02 , Ambedkar ward

(3) Ward No. 13 Rana Pratap ward

(1) Ward No. 12 , Indira Gandhi ward

01

04 (1 ) Ward No. 01 , Mahatma Gandhi ward (2) Ward No. 03 , Shivaji ward

(3) Ward No. 09 , Laxmibai ward

(4) Ward No. 05 , Moulana Azad ward

02 (1) Ward No. 02 , Ambedkar ward

(2) Ward No. 06, Bhagat Singh ward

Nil

Nil

(1) Ward No. 05 , Moulana Azad ward

02

(2) Ward No. 09 , Laxmibai ward

(1) Ward No. 11 , Mukherji ward

04

(2) Ward No. 10 , Subhash ward

(3) Ward No. 15, Chandra Shekhar ward (4) Ward No. 14, Rajendra Prasad ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

RAJIV NIGAM , Dy. Secy.

3025 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

अधि.क्र .109 एफ 1-65 / 2020/ 18-3- म 0 प्र0 नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओ के लिये वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद ताल जिला रतलाम के लिये आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है: -

आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया

क्र.

कुल वार्ड

01 (1 ) वार्ड क्र0 06, महात्मा गांधी वार्ड 1 अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड

निरंक

निरंक

अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड

2

04 (1 ) वार्ड क्र0 09, शास्त्री वार्ड

3 अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड

(2) वार्ड क्र0 01 , राजेन्द्र वार्ड

(3 ) वार्ड क्र 0 07 , मुखर्जी वार्ड

(4) वार्ड क्र0 05, शिवाजी वार्ड

निरंक

निरंक

4 अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड

निरंक

निरंक

5 अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड

02

6

(1 ) वार्ड क्र0 01 , राजेन्द्र वार्ड

(2) वार्ड क्र 0 07, मुखर्जी वार्ड

अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड

06 (1 ) वार्ड क्र0 11 , मौलाना आजाद वार्ड

(2) वार्ड क्र0 13 , चंद्रशेखर वार्ड

7 महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 , व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड

(3) वार्ड क्र0 02 , लक्ष्मीबाई वार्ड

(4) वार्ड क्र0 15 , जवाहर वार्ड

(5) वार्ड क्र0 10, अम्बेडकर वार्ड

(6) वार्ड क्र0 12 , सरदार पटेल वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 30 जुलाई 2020

क्र. एफ- 1-65-2020-अठारह - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 109 - एफ - 1-65-2020-अठारह -3, दिनांक 30 जुलाई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव निगम, उपसचिव.

3026

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

Bhopal , the 30th July 2020

Not -No 109 F 1-65 /2020 /18-3 - In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities ( Reservation of wards for Schedule Caste , Schedule Tribe Other Backward Caste and Women) of Rule 1994 the Reservation of Wards for Nagar Parishad Taal , District Ratlam published asFollows .

Reserved wards for Category No

1

No. ofwards Reserved for Schedule Caste

2

No. of wards Reserved for Schedule Tribe

3 No. of wards Reserved for other Backward Caste

4 No. of Ward Reserved for Schedule Caste's (Women) 5

No. of wards Reserved for Schedule Tribe(Women)

6 No. of Ward Reserved for Other Backward Caste (Women)

7

No. of wards Reserved for ( other from

S.No. 4,5 &6 ) (Women)

Name and Number

Total Reserved ward's

01 (1) Ward No. 06, Mahatma Gandhi ward

Nil

Nil

04 (1) Ward No. 09 , Shastri ward

(2) Ward No. 01 , Rajendra ward

(3) Ward No. 07, Mukharji ward

(4) Ward No. 05 , Shivaji ward

Nil

Nil

Nil

Nil

(1) Ward No. 01 , Rajendra ward

02

(2) Ward No. 07 , Mukharji ward

(1) Ward No. 11 , Moulana Azad ward

06

(2) Ward No. 13 , Chandrashekhar ward

(3) Ward No. 02 , Laxmibai ward

(4) Ward No. 15 , Jawahar ward

(5) Ward No. 10 , Ambedkar ward

(6) Ward No. 12, Sardar Patel ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

RAJIV NIGAM , Dy. Secy.

3027

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

अधि.क्र. 115 एफ 1-67/2020 /18-3- म0प्र 0 नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओ के लिये वार्डो का आरंक्षण) नियम 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद चांचौडा जिला गुना के लियें आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है: -

आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया

क्र.

कुलवार्ड

02 (1 ) वार्ड क्र0 14, राजेन्द्र वार्ड

अनुसूचित जाति के लिये आरंक्षित कुल वार्ड

1.

(2) वार्ड क्र0 15 , लक्ष्मीबाई वार्ड

निरंक

निरंक

2 अनुसूचित जनजाति के लिये आरंक्षित कुल वार्ड

04 (1 ) वार्ड क्र0 01 , अशोक वार्ड

3 अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरंक्षित कुल वार्ड

(2) वार्ड क्र0 04, नेहरू वार्ड

(3) वार्ड क्र0 06 , चंद्रशेखर वार्ड

(4) वार्ड क्र0 12, कबीर वार्ड

01 (1) वार्ड क्र0 14, राजेन्द्र वार्ड

4 अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरंक्षित कुल वार्ड

निरंक

निरंक

5 अनुसूचित जनजाति की महिलाओ के लिये आरंक्षित कुल वार्ड

02 (1 ) वार्ड क्र0 01 , अशोक वार्ड

(2) वार्ड क्र0 06, चंद्रशेखर वार्ड 6 अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओ के लिये आरंक्षित कुल वार्ड

04 (1) वार्ड क्र0 02, वाघवागेश्वर वार्ड

(2) वार्ड क्र0 05 , गांधी वार्ड

7 महिलाओ के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5, व 6 के अलावा ) आरंक्षित वार्ड

(3) वार्ड क्र0 08, राजगुरू वार्ड

(4) वार्ड क्र0 09 , सुभाष वार्ड

د

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

क्र. एफ- 1-67-2020-अठारह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 115- एफ- 1-67-2020-अठारह -3 , दिनांक 30 जुलाई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव निगम , उपसचिव.

3028

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

[ भाग 1

Bhopal , the 30th July 2020

Not-No115 F 1-67/ 2020/18-3- In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities ( Reservation of wards for Schedule Caste , Schedule Tribe Other Backward Caste and Women) of Rule 1994 the Reservation of Wards for Nagar Parishad Chachoda , District Guna published asFollows.

Name and Number

Reserved wards for Category

No

Total Reserved ward's

02

1

(1) Ward No. 14 , Rajendra ward

No. of wards Reserved for Schedule Caste

(2) Ward No. 15 , Laxmi bii ward

Nil

Nil

2

No. of wards Reserved for Schedule Tribe

04 (1) Ward No.1 Ashok ward

3 No. of wards Reserved for other Backward Caste

(2) Ward No 04 , Nehru ward

(3) Ward No 06 , Chandra Shekhar ward

(4) Ward No 12, Kabir ward

01 (1 ) Ward No 14, Rajendra ward 4 No. of Ward Reserved for Schedule Caste's(Women)

Nil

Nil

5

No. of wards Reserved for Schedule Tribe(Women )

02 (1 ) Ward No.1 Ashok ward

(2) Ward No 06 , Chandra Shekhar ward 6 No. of Ward Reserved for Other Backward Caste (Women)

04

7

(1) Ward No.2 , Bagbageshvar ward No. of wards Reserved for ( other from S.No. 4,5 & 6) (Women)

(2) Ward No 5 , Gandhi ward

(3) Ward No 8 , Rajguru ward

(4) Ward No 9 , Shubhash ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAJIV NIGAM , Dy. Secy.

3029 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 अगस्त 2020

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

अधि.क्र.105 एफ 1-71 /2020/18-3- म0प्र0 नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओ के लिये वार्डो का आरंक्षण) नियम 1994 के नियम -7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद रामपुर नैकिन जिला सीधी के लियें आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है: -

आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम क्र. वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया

कुल वार्ड

03 (1 ) वार्ड क्र0 04, डॉ. अम्बेडकर वार्ड 1 अनुसूचित जाति के लिये आरंक्षित कुल वार्ड

(2) वार्ड क्र0 08 , डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड

(3) वार्ड क्र0 14 पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड

(1 ) वार्ड क्र0 10 महात्मा गांधी वार्ड

02

2 अनुसूचित जनजाति के लिये आरंक्षित कुल वार्ड

(2) वार्ड क्र0 01 , डॉ. हेडगेवार वार्ड

04 (1 ) वार्ड क्र0 03 , विवेकानन्द वार्ड 3 अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरंक्षित कुल वार्ड

(2) वार्ड क्र0 07, पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड

(3) वार्ड क्र0 02 , इंदिरा गांधी वार्ड

(4) वार्ड क्र 0 06 , लाल बहादुर शास्त्री वार्ड

02 (1 ) वार्ड क्र0 04, डॉ. अम्बेडकर वार्ड

(2) वार्ड क्र0 08, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 4 अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरंक्षित कुल वार्ड

01 (1 ) वार्ड क्र0 01 , डॉ. हेडगेवार वार्ड 5 अनुसूचित जनजाति की महिलाओ के लिये आरंक्षित कुल वार्ड

02 (1 ) वार्ड क्र0 03 , विवेकानन्द वार्ड

(2) वार्ड क्र0 07, पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड 6 अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओ के लिये आरंक्षित कुल वार्ड

03 (1 ) वार्ड क्र0 11 , सुभाषचंद्र बोस वार्ड

(2) वार्ड क्र0 13 , डॉ. राममनोहर लोहिया वार्ड 7 महिलाओ के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4 , 5 , व 6 के अलावा) आरंक्षित वार्ड

(3) वार्ड क्र0 15, राजीव गांधी वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 30 जुलाई 2020

क्र. एफ- 1-71-2020- अठारह - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 105- एफ- 1-71-2020-अठारह -3, दिनांक 30 जुलाई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव निगम, उपसचिव.

3030

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

[ भाग 1

Bhopal , the 30th July 2020

Not - No105 F 1-71/ 2020/ 18-3 - In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities ( Reservation of wards for Schedule Caste , Schedule Tribe Other Backward Caste and Women) of Rule 1994 the Reservation of Wards for Nagar Parishad Rampur Naikin , District Sidhi published as Follows .

Reserved wards for Category No

Name and Number

Total

Reserved

ward's

1

No. of wards Reserved for Schedule Caste

2

No. of wards Reserved for Schedule Tribe

3 No. of wards Reserved for other Backward Caste

4 No. of Ward Reserved for Schedule Caste's (Women) 5

No. of wards Reserved for Schedule Tribe(Women)

6 No. of Ward Reserved for Other Backward Caste (Women)

7

No. of wards Reserved for (other from

S.No. 4,5&6) (Women)

03 (1) Ward No. 04 Dr. Ambedker ward

(2) Ward No. 08 Dr. Rajendra Prasad ward (3) Ward No. 14 Pt . Deendayal Upadhyay ward (1) Ward No. 10 Mahatma Gandhi ward

02

(2)Ward No. 01 Dr. Hedgewar ward

04 (1) Ward No. 03 Vivekanand ward

(2) Ward No. 07 Pt . Jawahar Lal Nehru ward (3) Ward No. 02 Indira Gandhi ward

(4) Ward No. 06 Lal Bahadur Shastri ward (1) Ward No. 04 Dr. Ambedker ward

02

(2) Ward No. 08 Dr. Rajendra Prasad ward (1) Ward No. 01 Dr. Hedgewar ward

01

02 (1) Ward No. 03 Vivekanand ward

(2) Ward No. 07 Pt . Jawahar lal Nehru ward

03 (1) Ward No. 11 Subhash Chandra Bos ward (2) Ward No. 13 Dr. Ram Manohar Lohiya ward (3) Ward No. 15 Rajiv Gandhi ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

RAJIV NIGAM , Dy. Secy.

3031

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

अधि.क्र. 117 एफ1-167/ 2020/ 18-3- म0 प्र0 नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डो का आरंक्षण) नियम 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर पालिका परिषद बडवाह जिला खरगौन के लियें आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है: -

वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया क्र.

1 अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड 2 अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड 3 अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड 4 अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड

5 अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड

6 अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड

7 महिलाओं के लिये ( उक्त सरल क्रमांक 4, 5, व 6 के अलावा ) आरक्षित वार्ड

आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम

कुल वार्ड

01 (1 ) वार्ड क्र0 04, विनोबा भावे वार्ड

01 (1 ) वार्ड क्र0 07, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड

05 (1 ) वार्ड क्र0 01 , सरदार वल्लभ भाई वार्ड (2) वार्ड क्र 0 02 , भगतसिंह वार्ड

(3) वार्ड क्र0 03 , सुभाषचंद्र बोस वार्ड

(4) वार्ड क्र0 13, गुरुनानक वार्ड

(5) वार्ड क्र0 15, अम्बेडकर वार्ड

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

03 (1 ) वार्ड क्र0 03 , सुभाषचंद्र बोस वार्ड

(2) वार्ड क्र0 13, गुरुनानक वार्ड

(3) वार्ड क्र0 15, अम्बेडकर वार्ड

06 (1 ) वार्ड क्र0 06 , महावीर वार्ड

(2) वार्ड क्र 0 09, जवाहर वार्ड

(3) वार्ड क्र0 10 , शिवाजी वार्ड

(4) वार्ड क्र0 16, डॉ. जाकीर हुसैन वार्ड

(5) वार्ड क्र 0 17, मिर्जा गालीब वार्ड

(6) वार्ड क्र0 18 , नागेश्वर वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 30 जुलाई 2020

क्र. एफ- 1-167-2020- अठारह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 117- एफ- 1-167-2020-अठारह-3 , दिनांक 30 जुलाई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव निगम, उपसचिव.

3032

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

Bhopal , the 30th July 2020

Not-No 7 F1-167 / 2020/18-3 - In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities ( Reservation of wards for Schedule Caste , Schedule Tribe Other Backward Caste and Women) of Rule 1994 the Reservation of Wards for Nagar Palika Parishad Badwah , District Khargone published as Follows .

Reserved wards for Category No

1

No. ofwards Reserved for Schedule Caste

2

No. of wards Reserved for Schedule Tribe

3 No. off wards Reserved for other Backward Caste

4 No. of Ward Reserved for Schedule Caste's (Women) 5

No. of wards Reserved for Schedule Tribe(Women)

6 No. of Ward Reserved for Other Backward Caste (Women)

7 No. of wards Reserved for ( other from

S.No. 4,5 &6) (Women)

Name and Number

Total Reserved ward's

01 (1) Ward No. 04 , Vinoba Bhave Ward

01 (1) Ward No. 07 , Dr. Rajendra Prasad Ward (1) Ward No. 01 , Sardar Vallabhbhai Ward

05

(2) Ward No. 02, Bhagat Singh Ward

(3) Ward No. 03 , Subhash Chandra Bose Ward (4) Ward No. 13, Gurunanak Ward

(5) Ward No. 15 , Ambedkar Ward

Nil

Nil

Nil

Nil

03 (1) Ward No. 03 , Subhash Chandra Bose Ward (2) Ward No. 13 , Gurunanak Ward

(3) Ward No. 15 , Ambedkar Ward

(1) Ward No. 06 , Mahaveer Ward

06

(2) Ward No. 09 , Jawahar Ward

(3) Ward No. 10 , Shivaji Ward

(4) Ward No. 16 , Dr. Zakir Hussain Ward

(5) Ward No. 17 , Mirza Galib Ward

(6) Ward No. 18 , Nageshwar Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

RAJIV NIGAM , Dy. Secy .

3033 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

भोपाल , दिनांक 30 जुलाई 2020

अधि.क्र.118 एफ1-76/2020/ 18-3- म0 प्र0 नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरंक्षण) नियम 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर पालिका परिषद सनावद जिला खरगौन के लियें आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है: -

क्र.

वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया

आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम

कुल वार्ड

02

1 अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड

(1 ) वार्ड क्र0 03 , डॉ. अम्बेडकर वार्ड

(2) वार्ड क्र0 12, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड

01

2 अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड

(1 ) वार्ड क्र0 18 , महात्मा गांधी वार्ड

05 ( 1 ) वार्ड क्र0 05, तिलक वार्ड

3 अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड

(2) वार्ड क्र0 07 , रानी लक्ष्मीबाई वार्ड

(3) वार्ड क्र0 11 , बलवंत वार्ड

(4) वार्ड क्र0 16, स्वामी विवेकानन्द वार्ड

(5) वार्ड क्र0 17 , संजय गांधी वार्ड

01 (1 ) वार्ड क्र0 12, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 4 अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड

निरंक

निरंक

5 अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड

03 (1 ) वार्ड क्र0 05, तिलक वार्ड

(2) वार्ड क्र0 16, स्वामी विवेकानन्द वार्ड 6 अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड

(3) वार्ड क्र0 17, संजय गांधी वार्ड

05 (1 ) वार्ड क्र0 04, मौलाना आजाद वार्ड 7 महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5, व 6 के अलावा ) आरक्षित वार्ड

(2) वार्ड क्र0 06, नेहरू वार्ड

(3) वार्ड क्र 0 10 , सुभाष वार्ड

(4) वार्ड क्र0 14, छत्रपति शिवाजी वार्ड

(5) वार्ड क्र0 15, गोस्वामी तुलसीदास वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020

क्र. एफ- 1-76-2020-अठारह - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 118 - एफ - 1-76-2020-अठारह -3 , दिनांक 30 जुलाई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव निगम, उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

3034

Bhopal , the 30th July 2020

Not-No / 18 F 1-76/2020 /18-3 - In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities ( Reservation of wards for Schedule Caste , Schedule Tribe Other Backward Caste and Women) of Rule 1994 the Reservation of Wards for Nagar Palika Parishad Sanawad , District Khargone published as Follows .

Reserved wards for Category No

1

No. ofwards Reserved for Schedule Caste

2

No. of wards Reserved for Schedule Tribe

3 No. of wards Reserved for other Backward Caste

4 No. of Ward Reserved for Schedule Caste's (Women) 5

No. of wards Reserved for Schedule Tribe(Women)

6 No. of Ward Reserved for Other Backward Caste (Women)

7

No. ofwards Reserved for ( other from S.No. 4,5 &6) (Women)

Name and Number

Total Reserved ward's

(1) Ward No. 03 , Dr. Ambedkar Ward

02

(2) Ward No. 12, Lal Bahadur Shastri Ward 01 (1) Ward No 18 , Mahatma Gandhi Ward- 05 (1) Ward No. 05 , Tilak Ward

(2) Ward No. 07 , Rani Laxmibai Ward

(3) Ward No. 11 , Balwant Ward

(4) Ward No. 16, Swami Vivekananda Ward (5) Ward No. 17, Sanjay Gandhi Ward

01 (1) Ward No. 12 , Lal Bahadur Shastri Ward

Nil

Nil

03 (1) Ward No. 05, Tilak Ward

(2) Ward No. 16, Swami Vivekananda Ward (3) Ward No. 17 , Sanjay Gandhi Ward

05 (1) Ward No. 04 , Maulana Azad Ward

(2) Ward No. 06 , Nehru Ward

(3) Ward No. 10 , Subhash Ward

(4) Ward No. 14 , Chhatrapati Shivaji Ward (5) Ward No. 15 , Goswami Tulsidas Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

RAJIV NIGAM , Dy . Secy.

3035

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

भाग 1 ]

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश , भोपाल " कचनार " , ई -5 , पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी , हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल क्रमांक 2915 - वि.यो . 496- नग्रानि-2020

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2020 धार विकास योजना, 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि धार विकास योजना, 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है : -

1. आयुक्त, इन्दौर संभाग , इन्दौर

2. कलेक्टर, जिला धार

3. संयुक्त संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इन्दौर, म.प्र.

4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, धार

अनुसूची

क्रमांक

अध्याय विकास योजना की सारणी

सारणी कॉलम का सरल क्रमांक

विकास योजना में भूमि में उपयोग

उपांतरण प्रस्ताव कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम कमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

विकास योजना (नगर का नाम)

1

3

4

5

6

7

1.

6

4

6-सा-15

गैर प्रदूषणकारी उद्योग **

2 धार विकास योजना, 2021

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनि क

6

6-सा-15

7

कृषि

सूचना प्रौद्यौगिकी* , गैर प्रदूषणकारी उद्योग **, कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे ।

व्याख्या-

i. *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है , म.प्र. शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें ।

ii. ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग ।

*** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है , मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 17(क) के अनुसार ।

टीप:- उपरोक्त एवं ii के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौडाई 12.0 मीटर होगी ।

प्रस्तावित उपातरण क ब्यार सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के. लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे । यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्य प्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्वसम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है ।

अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 अगस्त 2020

3036

क्रमांक 2919 - वि.यो. 496- नग्रानि-2020

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2020

अशोकनगर विकास योजना , 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अशोकनगर विकास योजना , 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नांनुसार प्रकाशित किया गया हैं । जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है : -

1. आयुक्त, ग्वालियर संभाग , ग्वालियर 2...कलेक्टर, जिला अशोकनगर

3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय गुना, म.प्र.

4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी , नगर पालिका परिषद्, अशोकनगर

अनुसूची

अध्याय विकास योजना की सारणी

विकास योजना में भूमि में उपयोग

क्रमांक विकास योजना (नगरका नाम)

1

2

3

4 1.

6

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक

कृषि

विकास योजना, अशोकनगर 2021

व्याख्या-

सारणी कॉलम का सरल क्रमांक

उपांतरण प्रस्ताव कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम कमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग 5

6

7

4

6-सा-15

सूचना प्रौद्यौगिकी , गैर प्रदूषणकारी उद्योग **

7

6 6-सा-15

सूचना प्रौद्यौगिकी* , गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** , कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे ।

i. *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, म.प्र. शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र मे वर्णित उद्योग एवं संस्थायें ।

ii. ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है , म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग ।

*** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17(क) के अनुसार।

टीप:- उपरोक्त एवं ii के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौडाई 12.0 मीटर होगी ।

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे । यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो , उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्य प्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है ।

अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.

3037

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग प्र. क्र. 0003 -अ-82-2018-19

छतरपुर , दिनांक 20 जुलाई 2020 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 3) में वर्णित भूमि की अनुसची के पद (4) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषणा कि है, कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

- अनुसूची -

1. भूमि का वर्णन

ख. तहसील-

बक्स्वाहा जिला-

क.

छतरपुर

घ. लगभग क्षेत्रफल- 7.171 है.

ग. ग्राम-

मडिया खुर्द (वीरान)

भूमि खसरा क्र. अर्जित रकवा (है .) भूमि स्वामी का नाम

स. क्रं.

2

1

3

4

78

0.007

0.004

81

82

0.279

84+ 85

0.522

86/1

1.421

1 दस्सू सिंह लोधी पुत्र सवदल लोधी जाति लोधी दयाराम सिंह पुत्र झुत्ते सिंह जाति लोधी नन्नी बाई बेवा झुत्ते सिंह ग्यासींग पुत्र उदेत सिंह शिवदयाल पुत्र उदेत सिंह जाति लोधी उमा पुत्री उदेत सिंह जाति लोधी सुनिया बेवा मुलायम जाति लोधी कल्ला पुत्र मुलायम जाति लोधी मलखान पुत्र मुलायम कमली पुत्री मुलायम जाति लोधी भूमि स्वामी

87

0.202

92

0.120

93

0.016

94

0.303

95

0.053

97

0.308

0.936

80/1

2 भूरीबाई बेवा गोरेलाल जाति लोधी कमली पुत्री गोरेलाल जाति लोधी श्रीमति जमनाबाई पत्नि देवकी जाति लोधी भूमि स्वामी

0.870

83/1

3 प्यारेलाल विन्द्रावन लखन रन्जीत पिता किशोरा चमार मु. बेटीबाई बेवा किशोरा जाति चमार पता सा. सुनहरा भूमि स्वामी

काछी

जाति

0.210

कल्लन

83/9

घप्पूलाल सोनी

0.688

83/10

83/12+ 83/15 +

0.370

83/19

4 तुलसी पिता संजीव कुमार सोनी पुत्र समता पत्नि विजय कुमार जैन दीपेन्द्र परमार पुत्र रामसींग परमार जाति काछी भूमि स्वामी

0.223

83/13+83/14

0.214

83/17

5 मुलामसिंग पिता बालगुट्टी जगदसिंह पिता गुलाबसींग लोधी पता सा. बक्स्याहा भूमिस्वामी

0.425

86/2

अभय कुमार तनय हुकुमचन्द्र जैन पता सा. बक्स्वाहा भूमि स्वामी

6

7.171

19किता

कुल योगः-

2. गढीसेमरा तालाब परियोजना के भराव क्षेत्र हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

3. भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) विजावर के कार्यालय में किया जा सकता है । 3038

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

[ भाग 1 प्र. क्र. 0002- अ-82-2018-19

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हा गया ह, कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (3 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (4) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषणा कि है, कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

अनुसूची -

1. भूमि का वर्णन

बक्स्वाहा

ख. तहसील-

क. जिला-

छतरपुर

घ. लगभग क्षेत्रफल- 2.428 हे0 ग्राम-

ग.

गढीसेमरा

स.क्र .

भूमि स्वामी का नाम

अंर्जित रकवा हे०

भूमि खसरा क्रं.

2

4 1

3

0.266 1 सुकई तनय गुड्डा जाति लोधी पता सा. देह. भूमि स्वामी

295/3/5 शा. न. 321/5

0.093

320

0.073

319/2

0.123

295/1

2 अभय कुमार जैन पिता हुकुम चंद्र जैन भूमि स्वामी

0.077

319/6

3 नन्हे भाई तनय कलुवा जाति लोधी पता सा. देह. भूमि स्वामी

307

0.021 4

309

0.354 महेन्दकुमार त ० हुकुमचन्द जैन उदेत मुलाम पिता रामसिह दशरथ झुत्ता पिता सवदल सुकई निरपत पि० गुन्डा नन्नेभाई सूरत पिता कलुवा ईन्द्ररानी वेवा कलुवा भूमि स्वामी

310

0.203.

0.016 5 ग्या शिवदयाल पिता उददेत सींग जाति लोधी पता सा. देह. भूमि स्वामी 313/1

0.068

314/1

0.219

316

6 झामसिह तनय हरीसिह जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.219

317

7 सूरज तनय कलुवा लोधी, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.131

319/1

8 दस्सू पिता सबदल लोधी सा. देह भूमि

0.071

319/3

9 जाहर पिता निरपत ताराबाई बेवा निरपत जाति लोधी पता सा. देह. भूमि स्वामी

0.417 10

319/4

रामप्रसाद तनय गुण्डे जाति लोधी पता सा. देह. भूमि. स्वामी

0.077

319/5

11 कोमल तनय कलुवा जाति लोधी पता सा. देह . भूमिः स्वामी

2.428

16किता

कुल योगः-

2. गढीसेमरा तालाब परियोजना के भराव क्षेत्र हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

3. भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है । 3039

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

भाग 1 ]

प्र. क्र. 0001 - अ-82-2018-19

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (3 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (4 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

अतः भूमि- अर्जन , पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा-19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषणा कि है, कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है,

- अनुसूची-

1. भूमि का वर्णन

जिला-

छतरपुर

क.

ग. ग्राम-

जुझारपुरा स.क्र .

भूमि स्वामी का नाम

2 1

1 शांती वाई पुत्री मुल्ले जाति लोधी पता ला. देह भूमि स्वामी

2 मुलुवा तनय राखन जाति खगार पता ला. देह भूमि स्वामी

3 रमेश महैश नीलेश तनय सुन्दर सुषमावाई ववीतावाई ज्योतिवाई पुत्री सुन्दर मु.अंगरीवाई वेवा सुन्दर जाति जैन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

4 भावसी कुन्दन सिह तनय तन्सा जाति लोधी पता सा. वकस्वाहा भूमि स्वामी

5 अनिमेष, अभितोष, अशुतोष, अंजुना पिता स्व० निर्मल कुमार जैन एवं अजित कुमार पिता कन्छेदी जाति जैन पता ला. देह

6 भगवान राम जानकी जी मंदिर, प्रबंधक श्रीमान अध्यक्ष महोदय पता छतरपुर

7: जगदीश भरत सिंह राजेन्द्र गनेश सिंह पि. केशरी सिह जाति लोधी पता सा ० . देह भूमि स्वामी 8 गुलाववाई बेवा पंचू सुन्दर मोहन ब्रजेश हरिराम पिता पंचू पार्वती पुत्री पंचू जाति लोधी पता ला. देह भूमि स्वामी

9 महेन्द्र कुमार तनय हुकमचंद्र जैन पता निवासी बकस्वाहा भूमि स्वामी

10 राधारानी वेवा वावू हलकाई विश्नाथ पि० वावा महन्ते मूरत सिह तनय जयसिह जाति लोधी पता ला. देह भूमि स्वामी 11 पंन्चू तनय मुलू जाति लोधी पता ला. देह भूमि स्वामी 12 जगदीश भरत सिंह राजेन्द्र गनेश प्रसाद पिता केशर सिंह राधारानी वेवा केशर सिंह जाति लोधी पता ला. देह

13 पूरन तनय जग्गू जाति सौर पता ला. देह 14 गुलाववाई वेवा पंचू सुन्दर मोहन ब्रजेश हरिराम पिता पंचू पार्वती पुत्री पंचू जाति लोधी पता ला. देह भूमि स्वामी

बक्स्वाहा

ख. तहसील-

22.395 है.

घ. लगभग क्षेत्रफल-

अर्जित र. (है .) भूमि खसरा क्र.

4

3

0.119

335/4

0.065

335/9

0.246:

337/3

0.301

337/4

0.200

345

0.451.

346

0.364

347/2

0.793

339

0.777.

341

2.602.

340

2.638

521

0.109

522

0.109

523

3.261

342

0.263

833/337

0.073

343

0.421

518

0.089

344/1

0.089

344/2

0.405

347/1

0.203

356/4

0.020

516/2

0.315

356/5

0.049

533

0.077

538/1

0.337

356/6

0.471

516/1/ क

0.425

517

0.162

519/1 3040

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

[ भाग 1

भूमि खसरा क्र.

स.क्र.

भूमि स्वामी का नाम

अर्जित रकवा (है.)

4

3

0.072 15

516 / 1 / क / 1

0.347

516/3/1

हरिवाई बेवा बहादुर लक्ष्मन पिता बहादुर राजकुमार संजयकुमार पिता बहादुर ना व यली माँ हरिवाई चन्दावाई पुत्री बहादुर . ना व वली मा हरिवाई बेवा बहादुर जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी

0.400 16

516/ 1 /ख/ 2

परम सिह पिता पोथी जाति लोधी पता ला. देह भूमिस्वामी

0.078 17

516/3/2

आशाराम तनय पोथी जाति लोथी पता ला . देह भूमि स्वामी

0.587

519/2

अमोल सिह तनय पोथी जाति लोधी पता ला. देह भूमि स्वामी

18

0.057

520

19 भागीरथ करन प्यारेलाल जगना दम्मू घूमन तनय फगुवा गेदाबाई पुत्री फगुवा सौर पता निवासी ग्राम

0.036

530

20 फगुआ तनय मन्थतिया जाति सौर पता ला. देह

0.115

531

0.332

532

0.308

534

21 हल्की बिन्ना पति भगवान दास यादव नि. गढी सेमरा

0.077 22

538/2

तातू तनय मुलुआ जाति सौर पता ला. देह

0.077

640

23 नौने सिंह तनय नारायण सिंह जाति लोधी पता सा. देह

0.016

541

0.405

542/1

0.032

543

0.602

542/2

सोने सिंह तनय नारायण सिंह जाति लोधी पता सा. देह

24

0.306

553/2 / क

0.793

544/1

25 बाबूसिह तनय हनमतसिह जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.793

544/2

26 लखन तनय हनमतसिह जाति लोधी पता सा० देह भूमि स्वामी

0.721

546

27

0.146 लक्ष्मी रानी बेवा कोमल सिंह दरयाव सिंह भगवान सिंह पिता कोमल जाति लोधी पता ला. देह

547

0.057

548

0.372

549

550

0.101

0.040

551

0.057

552

0.034

553/ 2 /ख

22.378

56किता

कुलं योग (है.)

2. गढीसेमरा तालाब परियोजना के भराव क्षेत्र हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

3. भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3041

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग क्रमांक 01- अ-82-20-21- आमला-9719

बैतूल , दिनांक 31 जुलाई, 4 अगस्त 2020 चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

तहसील नगर/ ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन का रकबा हे० में

6

5

4

3

2

1

1.350

आमला

भैसदेही

नांदरा जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु ।

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क0 2 बैतूल

बैतूल (म०प्र०)

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची

ख. नं.

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

अर्जित रकबा हे ० हे० में

कुल रकबा हे० में

4

5

3

2

1

0.607

0.607

1

177/1 176/6

अलकेश पुत्र निम्बा, पवन ना०बा०पुत्र निम्बा संरक्षक भाई अलकेश, निर्मला पुत्री निम्बा, नामदेव, माधोराव पुत्र सायबू सा० गोरगांव भूमि स्वामी

0.231

0.231

205

2 निम्बा, नामदेव , माधोराव व ० सायेंबू , चिंकी, सकोता, पिता सायबू , भूरी बेवा सायबू जाति गौली सा० गोरेगांव भूमि स्वामी

0.310

176/4 0.445

3

176/2

निम्बा, नामदेव, श्यामराव, माधोराव वं० सायबू ना बा वली पिता सायबू जाति गौली जाति सा० गोरेगांव भूमि स्वामी

0.202

0.202

175/2 204/7

4 नत्थू व० पूनू जाति गौली सा० देह भूमि स्वामी

206/6

1.350

1.485

योग

1- चूंकि ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है ।

2- सकता है । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधि० (रा) भैसदहा क कायालय म किया जा 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 3042

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

क्रमांक 02- अ-82-20-21- घोघामा- 9721

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक -1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि , की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 )के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1 जिला तहसील नगर/ग्राम

i

अर्जन का रकबा हे० में 1

2

3

4

5

0.952 भैसदेही घोघामा

बैतूल (म०प्र०)

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

6

पूर्णा जलाशाय के डूब क्षेत्र एवं पहुंच मार्ग हेतु

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क0 2 बैतूल

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

क्र.

भूमिस्वामी का नाम 1

2 1 परसराम व० आत्माराम जाति कुन्बी सा० देह भूमि स्वामी

2 भगवंतराव वं० नारायण जाति कुन्बी सा ० देह भूमि स्वामी

3 नामदेव पुत्र सीताराम जाति कुन्बी सा ० देह भूमि स्वामी

4 वासुदेव , सुखदेव , अशोक , श्रीनिवास व. गोविंदराव जाति कुन्बी सा० देह भूमि स्वामी

योग

ख. नं. कुल रकबा हे० में

अर्जित रकबा हे० हे० में

3

4

5

:

87

1.149 0.053

1.618

97/1

0.053

0.405 0.015

112/4

113/5

0.224

0.809

121/3 1.619 0.607

5.600 0.952

1- चूंकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा हैं । 2- सकता है । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधि० (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 3043

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 अगस्त 2020

भाग 1 ]

क्रमांक 14-अ-82-19-20 - रौंधा -9717

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 )के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित संरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन

का

रकबा हे० में

6

5

4

3

2

6.541

बैतूल

नागझिरी जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु ।

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क0 2

1 बैतूल (म०प्र०)

बैतूल

अनुसूची -.2

( प्रभावित धारको की सूची )

ख. नं.

भूमिस्वामी का नाम

कुल रकबा

क्र.

अर्जित रकबा हे० में

5

4

3

0.562

0.562

297/4

0.024

0.706

380/2

1 हरिहर राव पिता झिंगू जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी, पता जावरा

0.752

0.752

28/3

0.753

0.753

28/4

2 कारू, माठु, पिता झुन्नू, मुन्नी पुत्री झुन्नू, रमिया बेवा झुन्नू कल्लू पिता झुन्नू, बबीता पुत्री झुन्नू जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी , पता रौधा

0.092

0.464

3 झिंगा पिता जंगल जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी, पता रौधा

28/6

0.030

0.463

28/7

4 धज्जी पिता मिन्ना, फुलको पुत्री मिन्ना जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी , पता रौधा

0.158

0.158

308/3

5 चैतू पिता मिन्ना, सुनील , रब्बूलाल , पिता बहादर, भगवन्ती, ममता, सुकवन्ती , ललिता , रबिता, लल्लू, पिता बहादर जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी , पता बैतूल

0.158

0.158

6 बातू पिता सोनबा जाति गोंड ' सा देह भूमिस्वामी, पता रौधा

308/4

0.281

0.381

178/5

7 हीरालाल पिता सोनबा जाति गोड सा देह भूमिस्वामी, पता रौधा

0.159

0.159

308/5

8 मिट्ठू पिता सोनबा जाति गोंड सा देह भूमिस्वामी, पता रौधा 3044

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

0.726

0.726

307/1

9 समोती पुत्री सुकलू, भूता पिता सुकलू जाति गोंड सा देह भूमिस्वामी , पता रौधा

0.725 0.725

307/2

10 मंगलू, शंकर, पिता गिरबलिंग भूते , बेवा भंगी, झनकराव, रमेश , भंगी , झमलो पुत्री भंगी , जाति गोंड सा देह भूमिस्वामी , पता रौधा

1.963

4.469

381/1

11 बुन्दो, बेवा लक्खू, गोविंदराव, मंगल, पिता लक्खू जमनी बेवा सखा, जंगल, नामदेव, पुत्र लक्खू, भागरती , मुन्ना, झुना पुत्री लक्खू, किशोरी गुलाब पिता टिक्कू, चंपा, शांति अनुसया, सरित, पुत्री बकाराम, यशवंतराव , ज्ञानराव , पिता बकाराम, बुधराव, पिता सखा, केशोराव, पिता कल्लू, मोहन पिता भीमराव, समोती, बेवा नत्थू, कमलेश, घोडू, जानता, कांता, अनिता, मालता, मालती, पिता नत्थू सुरेश पिता बकाराम, बेनी पिता जंगली, तुकाराम पित। पोलसा जाति गोंड सा देह भूमिस्वामी, पता रौधा

0.158

0.158

308/1

12 राजबा व. सोनबा , जाति गोंड सा देह भूमिस्वामी, पता रौधा

6.541

10.634

कुल योग

1- चूंकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधि० (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा । 4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 3045

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

भाग 1 ]

क्रमांक 15- अ-82-19-20- थावड़ी-9713

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक -1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के कालम (6) में , वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

तहसील नगर/ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

का रकबा हे ० में अर्जन

6..

5

4

3

2

1

जलाशय की

3.880

थावड़ी

बैतूल

नागझिरी नहर हेतु

बैतूल (म०प्र०)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क0 2 बैतूल

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

ख. नं.

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

अर्जित रकबा हे० में

कुल रकबा

5

4

3

0.720

0.131

141/10

1 सन्जु उर्फ देवेन्द्र व. मानिकराव अन्जी पिता मानिकराव जाति मेहरा सा. देह भूमिस्वामी

0.096

1.417

164/7

2 जयवन्ती बे. जीवाजी जाति मेहरा सा. देह भूमिस्वामी

0.168

4.083

98/1

3 जयवन्ती बे. जीवाजी बुधसिंग पिता जीवाज़ी गुलाब पिता जीवाजी सुखदेव पिता जीवाजी जाति मेहरा सा. देह भूमिस्वामी

0.120

0.323

133/3

4 अनीता पुत्री रंगा आशा, पुत्री रंगा रंगु पुत्र चिक्कु, रामकिला बे. रंगा ललिता पुत्री रंगा जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी

0.050

0.708

69/3

5 मंगो बेवा सोमजी गुलाब पिता सोमजी मिलाप पिता सोमजी रामबाई पुत्री सोमजी रामरती पुत्री सोमजी फूलवंती पुत्री सोमजी जाति गोंड सा .देह भूमिस्वामी

0.057

0.769

133/1

6 इमली रमला झमला सुमित्रा पिता ढीमरा जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी

0.302

3.189

52

7 सुकदेव पिता तानू सोमती पुत्री तानू जाति. मेहरा सा. देह भूमिस्वामी 3046

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

अंजली जौ रितेश जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी

8

9 नत्थू व. महंगीलाल जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी

10 कमला बेवा भैया भादू, गुन्नु यैना पिल्लो पिता भैया जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी,

11 जुगन व. फगन नन्दू जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी,

ओझी व. जबरसिंह जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी,

12

13 जमना बे. गोपाल कुम्मा जददू श्यामलाल व. गोपाल जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी

14 मिन्दो बे. कली मंसा अभीराम आशाराम व. कली गौरा पिता कली जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी

15 गोविंदराव व. उमराव जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी

जुगन व. फगन जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी

16

17 कौतिका जौ कचरया जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी

18 यशवंतराव व. भीमराव मंजू शंकुन कौतिका पिता भीमराव जाति मेहरा सा देह भूमिस्वामी, पता थावडी

19 जगन मगन फगन व. कज्जु गणेशी जमनी पिता कज्जू जाति गोंड सा देह भूमिस्वामी ,

20 रखिया बे. भैयालाल पन्नालाल, बारीकराव साहबहराव प्रकाश संजू व. भैयालाल मिल्लो मिलवती कम्मो पिता भैयालाल जाति गोंड सा देह भूमिस्वामी, पता थावडी

श्यामराव व. नागजी जाति गोंड सा देह भूमिस्वामी..

21

मुन्ना व. नागजी जाति गोंड सा देह भूमिस्वामी,

22

उमराव व. नागजी जाति गोंड सा देह भूमिस्वामी,

23

24 बीरू किधर व. श्यामू निर्मला पुत्री श्यामू जाति गोंड सा देह भूमिस्वामी,

भादूलाल व. चैतू जाति गोंड सा देह भूमिस्वामी,

25

26 अमरलाल पतिराम सीताराम गुलाब व. लौटन रमिकी मिनी लोटन जाति गोंड सा देह भूमिस्वामी,

0.040

1.902

29/2

0.048

0.243

71

0.060

0.438

: 20/3

0.033

0.389

79/1

0.120

1.732

27

0.134

0.639

31/2

0.206

0.809

50/2

0.102

0.708

70/1

0.072

2:772

37/2

0.264

1.330

77/1

0.048

0.081

80/2

:

0.057

0.566

80/1

0.084

0.760

81/2

0.216

0.842

81/1

0.192

1.012

106/3

0.019

0.801

104

0.144

0.925

109/1

0.048

1.878

116

0.014

0.626

115/1

0.019

0.626

115/2

0.033

0.626

115/3

0.158

1.867

29/1

0.048

1.781

131/2

0.072

0.608

114/8

0.120

0.922

133/2 3047

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

भाग 1 ]

0.081

140/3

1.222

भूता व. दीवान जाति गोंड सा देह भूमिस्वामी,

27

0.273

1.048

140/4

0.448

0.031

117/6

भादू व. मुन्नी जाति गोड सा देह भूमिस्वामी,

28

0.060

0.616

88/2

मदन व. नंदू जाति गोड सा देह भूमिस्वामी ,

29

0.160

0.930

94/1

30 रुन्द्रा बे. गेंदलाल , शंकु , ईश्वर व. गेंदलाल सनोती पिता गेंदलाल सा देह भूमिस्वामी,

3.880

40.356

कुलयोग :-

1- चूंकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है ।

2- सकता है.। भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधि० (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा । समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 4- [ भाग 1 3048

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

क्रमांक 16- अ-82-19-20- नागझिरी -9715

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या ओवश्यकता होने की संभावना है । भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

तहसील नगर/ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जन का रकबा हे० में

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

3

4

2.

5

1

3.306

नागझिरी

बैतूल

नागझिरी जलाशय के डूब क्षेत्र एवं नहर हेतु । बैतूल (म०प्र०)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क0 2 बैतूल

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

ख. नं.

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

अर्जित रकबा हे० हे० में

कुल रकबा हे० में

5

3

4

2

1

3.238 0.107

32

1 भूता व. येनसू सा. देह भूमिस्वामी

1.178

31/1

0.045 2 ढेपल्या जाति मेहरा सा. देह भूमिस्वामी

2.809 0.168

39/7

3 जैराम व . ढेपल्या जाति मेहरा सा.देह भूमिस्वामी

0.144

0.414

146/1

4 चन्द्रभागा पत्नी मारोतीराव जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी

0.074

1.507

152/1

5 शशिकला पत्नी पर्वतराव जाति कुन्बी सा देह भूमिस्वामी

0.081

0.871

90/1

6 सूरत पिता जगू, रामप्रसाद व. जगू, नान्हू व. जगूः मुन्ना व. जगू जाति कुन्बी सा देह भूमिस्वामी

0.021

0.209

67/1

0.022

0.372

67/8

7 सखिया बाई पत्नी सयकिराम जाति गोड सा देह भूमिस्वामी

0.080

0.686

30/1

8 दौलत व. मुल्या बाया बे. गजमल ज्ञानंराव, बंडू, पंडित कमलेश व. गजमल सा देह भूमिस्वामी

1.631

3.144

34/2

0.243 0.076

95/2

9 बसंती बेवा बलवंत शंकर, राजू, इन्द्रा, पिता बलवंत, जनक, उदयराम, सरजेराव, मीरा पिता मोबू मीरू पुत्री भागूलाल, शिवलाल व. श्यामू, दिलीप रमेश, चन्द्रकला व. गुलाबसिंह, लक्ष्मी बे. दीनानाथ, जीरूलाल , कसदन व. भागूलाल , रूसिका, शिवानी, भावना, भुवेश्वर ना.बा.पिंता दीनानाथ, संरक्षक लक्ष्मी बाबूराव, अजाबराव, लता पिता गुलाब सा देह भूमिस्वामी 3049

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

भाग 1 ]

118/2

0.202

0.708

10 नेहरू व. घुसरा सा देह भूमिस्वामी

120/2 0.844 0.035

1.280

89/2

0.067

93

0.348 0.081 11 जगोती बे. इमरत कमकू पिता इमरत भागाबाई बे. भिकारी राजेश सैलू व. भिकारी साहबलाल पिता पन्नी मनकी बे. मंजू सुरपसिंह सैकीराम मैकू पिता मंजू जांति गोड सा देह भूमिस्वामी

92

0.262 0.052 12 चिन्धू इठा पिता बालाजी जाति कुन्बी सा देह भूमिस्वामी

0.417 0.012

114/5

13 सुखदेव बलदेव व. पूनाजी जाति कुन्बी सा देह भूमिस्वामी

0.335 0.131 14

114/6

दीपक प्रकाश नीलकंठ व. रामाजी जाति कुन्बी सा देह भूमिस्वामी

152/3

0.048

0.800

15| चन्द्रभागा बे . मारोतीराव जाति कुन्बी सा देह भूमिस्वामी

74

0.368 0.048 16 पुनाजी , रामाजी व. देवमन जाति गोड सा देह भूमिस्वामी

69/1 2.751 0.153 17 अम्मू व. किसनलाल जाति गोड सा देह भूमिस्वामी

157

0.028

1.216

18 रमोती जौ सुखराम परसू परसराम सूयीान व. सुखराम जाति गोड सा देह भूमिस्वामी

24.000 3.306 कुलयोग:-

1- चूंकि ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है ।

2- हैं । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधि ० (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा । 4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया हैं । 3050

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

क्रमांक 18-अ- 82-19-20- जामझिरी -9774

बैतूल , दिनांक 5 अगस्त 2020

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013) की धारा19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:- :

अनुसूची-1

तहसील नगर/ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जन

रकबा हे० में

का

4

3

2

0.578

भैसदेही जामझिरी

1 बैतूल (म०प्र०)

5

पूर्णा जलाशय के पहुंच मार्ग हेतु

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

भूमि स्वामी कृषको नाम क्रमां क

2

1

1 शिवकली बेवा बदनलाल , राजू, लता, गुन्ता पिता बदनलाल जाति अ ० जा० सा० देह भूमि स्वामी

2

रखिया बेवा दसरू, बिरजलाल , नंदलाल , निर्मला पिता दसरू जाति गोंड सा० देह भूमि स्वामी.

3

राधा बेवा प्रेमलाल, सीताराम, शिवप्रसाद, रामकिशोर मुन्नीलाल पिता प्रेमलाल जाति अ० जा० सा० देह भूमि स्वामी 4 श्री चन्द्रशेखर पिता लखनलाल जाति किराड़ सा० देह भूमि स्वामी

5 श्री राजू पिता नामदेव जाति कुन्बी सा० देह भूमि

स्वामी

6 श्री देवीदास पिता नामदेव जाति कुन्बी सा० देह भूमिस्वामी

7 सुरका पिता जुग्गी जाति गोंड सा० देह भूमि स्वामी

8 अशोक पिता गोरखि जाति गोंड सा० देह भूमि

स्वामी

योग

खसरा नम्बर

अर्जित भूमि का रकबा है० मे

भूमिका कुल रकबा हे० में

3

4

5

0.034

0.907

116/2

0.030

1.423

116/3

0.090

2.000

116/5

0.050

0.809.

118/2

0.046

1.214

119/2

0.046

1.011

119/3

0.108

1.634

284/1

0.174

3.440

284/2

0.578

12.438

(2) चूंकि पूर्णा जलाशय के पहुंच मार्ग हेतु हितबद्ध व्यक्तियों मेंमें से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का. सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है । (4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 3051

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 अगस्त 2020

भाग 1 ]

क्रमांक 19- अ-82-19-20- बासनेरखुर्द-9780

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला तहसील नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

का

अर्जन

रकबा हे० में

4

0.620 2 भैसदेही

3 बासनेरखुर्द

1 बैतूल (म०प्र०)

5

बासनेरकला जलाशय के स्पील चैनल हेतु

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

भूमि स्वामी कृषको नाम

क्रमां क

2

1

1 धर्मराज पुत्र महादेव जाति कुन्बी सा०देह भूमि स्वामी

2 जगदीश पिता भगवंतराव जाति कुन्बी सा० देह भूमिस्वामी

3 ज्ञानदेव पुत्र शेष राव जाति कुन्बी सा० देह भूमि स्वामी

योग

खसरा नम्बर

भूमि का कुल रकबा हे० में

अर्जित भूमि का रकबा है० मे

3

4

5

0.537

0.200

81/1

0.280

81/2 0.541

0.140

0.290

81/3

0.620

1.368

(2) चूंकि बासनेरकला जलाशय के स्पील चैनल हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है । (4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है। [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 अगस्त 2020

3052

क्रमांक 20- अ-82-19-20- बासनेरकला -9778

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

:

अनुसूची-1

तहसील नगर/ ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जन का

रकबा हे० में

4

3

2

1

1.274

बासंनेरकला

भैसदेही

बैतूल (म०प्र०)

5 बासनेरकला जलाशय के स्पील चैनल हेतु

अनुसूची 2

( प्रभावित धारको की सूची )

भूमि स्वामी कृषको नाम

क्रमां क

2

1

1 श्री रामचन्द्र व० गेंदराव, मखु बेवा गेंदराव जाति कुन्बी सा ० देह भूमि स्वामी 2 श्री सुखदेव व० गुलाबराव जाति कुन्बी सा ०देह भूमिस्वामी

3 श्री प्रयाग व० सीताराम , रूखमा बेवा देवराव, मानिकराव व० देवराव, सुशीला, कमला पिता देवराव , राखी बेवा सीताराम जाति कुन्बी सा० देह भूमिस्वामी

योग

खसरा नम्बर

अर्जित भूमि का रकबा है० मे

भूमिका कुल रकबा हे० में

5

3

4

0.939

0.939

148

0.200

0.212

161/ 1 च

0.135

0.182

154

1.274

1.333

(2) चूंकि बासनेरकला जलाशय के स्पील चैनल हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है । (4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 3053

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

भाग 1 ]

क्रमांक 20- अ-82-20-21 - खटगढ़-9776

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

तहसील नगर /ग्राम

जिला

अर्जन का रकबा हे० में

3

1

2

5.

4 1.399

खटगढ़

आठनेर

बैतूल (म०प्र०)

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

6

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क 0 2 बैतूल

घोघरी मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

2 1

1 मंगराय पुत्री मलकू जाति कोरकू निवासी टिपनापुर भूमि स्वामी

2. मंगरू पुत्र मलकू जाति कोरकू निवासी टिपनापुर भूमि स्वामी

कुल योग ख. नं.

अर्जित रकबा हे० हे० में

कुल रकबा हे० में

4

5

0.699 0.699

3 138

0.700 0.700

139

1.399

1.399

1- चूंकि ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति क विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथ स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है । 2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधि० (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया ज सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राकेश सिंह , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

3054

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 21 मई 2020

क्र.- दस- भू- अर्जन- प्र. क्र. 1-अ- 82-2020-21-2587.-चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) (2)

(1)

4.601

(3) दादर

जयसिंहनगर

शहडोल

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा

का वर्णन प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

गंधिया जलाशय योजना के नहर निर्माण से प्रभावित कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 , शहडोल

(म. प्र.)

छूटी हुई भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जलसंसाधन संभाग क्रमांक-2 , शहडोल , मध्यप्रदेश एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , जयसिंहनगर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र.- दस - भू- अर्जन- प्र . क्र. 7- अ-82-2019-20-2588.- चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील

नगर/ग्राम

जिला

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) (2)

(1)

0.547 जयसिंहनगर रिमार

शहडोल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

रिमार जलाशय निर्माण से प्रभावित छूटी हुई भूमि का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल (म. प्र. )

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जलसंसाधन संभाग क्रमांक -2 , शहडोल , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , जयसिंहनगर , जिला शहडोल , मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 14 जुलाई 2020

क्र.3674- भू- अर्जन - 0001 -अ-82-वर्ष- 2019-20.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 3055

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

भाग 1 ]

की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) (2)

(3)

(1)

बालाघाट

बालाघाट

मौजा सकरी प.ह.नं. 01

निजी भूमि रकबा 1.081 हेक्टेयर भूमि.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

जबलपुर- बालाघाट रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तित किये जाने हेतु .

कार्यालय उप - मुख्य अभियंता (निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नैनपुर (म. प्र. ) .

(2) टीप:- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , रा . एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यालय , उप- मुख्य अभियंता ( निर्माण ) , दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, नैनपुर ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 3677- भू- अर्जन-2020.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, उतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन , इनके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग कार्यपालन यंत्री , बैनगंगा संभाग, बालाघाट द्वारा ढूटी बायी नहर प्रणाली की कटंगी मायनर के शेष निर्माण कार्य में जो कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत भूमि अर्जन की आवश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया किया गया है जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदाय की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर ) तथा भूमि पर स्थित परिसंपत्ति (2)

(3)

(4) (1)

बालाघाट किरनापुर ग्राम बटरमारा प.ह.नं. 03 रा.नि.मं. रजेगांव.

ख.नं. 146/2 रकबा 0.258 हे. में से 0.150 हे. एवं ख. नं. 146/3 रकबा 0.242 हे. में से 0.024 हे .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(6) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील किरनापुर, जिला बालाघाट.

ग्राम पूनी - बटरमारा मार्ग में में वैनगंगा नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण के पहुँच मार्ग ( ग्राम- बटरमारा तरफ ) पड़ने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 अगस्त 2020

3056

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति विधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबासाईट dmbalaghat @ nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http//www.mprevenue.nic.in पर भी देख सकता है.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर भू- अर्जन शाखा, बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , किरनापुर , तहसील किरनापुर, जिला बालाघाट ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में भी किया जा सककता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतू निर्माण संभाग जबलपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3057

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 14 जुलाई 2020

क्र. 3471 - भू- अर्जन-2020.- चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चौरई

(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम देवरीकलां, प.ह.नं. -04, ब. नं.- 135, रा. नि. मं.-चौरई.

कुल रकबा 0.390 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.100

17/2/2

0.145

17/2/3

0.145

122/2 , 123/2

कुल रकबा 0.390 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित

क्षेत्रफल पर

आने वाली

संपत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित ग्राम के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकताहै .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संसाधन क्रमांक 1 चौरई, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन मिट्टी बांध उप संभाग क्रं.2 सिंगना, तहसील चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

छिन्दवाड़ा, दिनांक 17 जुलाई 2020

क्र. 3756- भू- अर्जन-2020.- चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील-चांद

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-खुटिया, प.ह.नं. - 13, ब. नं. -49, रा. नि. मं.-चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-

कुल रकबा 0.120 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

50/7

0.120

49/16क/1 , 49/17क/1 एक कच्चा मकान कुल रकबा.. 0.120 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर

आने वाली

संपत्तियां.

3058

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

[भाग 1

प्रस्तावित रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)

(हेक्टेयर में) (2) (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत नांदना वितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

188/3

0.010

188/9

0.080

188/8

0.097

188/4, 188/5, 188/10 0.118

211/3, 213/3

0.032

214/1, 216

0.106 (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp . gov.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

220/2, 221/5

0.053

219/2, 220/1 , 221/4

0.060

219/3

0.026

219/1, 221/2

0.028 (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

56/2

0.024 (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

कुल रकबा 0.634 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उप संभाग क्रं. 2 छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत नांदना वितरक नहर की माईनर एवं सब माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp . gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

क्र. 3757- भू- अर्जन-2020.- चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चांद

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना , नहर संभाग सिंगना, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम नांदना, प.ह.नं. - 14, ब. नं. - 148, रा. नि. मं.-चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- कुल रकबा 0.634 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उप संभाग क्रं. 2 छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

3059

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

भाग 1 ]

क्र. 3758- भू-अर्जन-2020. चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चांद

(ग) नगर/ग्राम-ग्राम- धमनिया, प.ह.नं. - 37, ब. नं. - 136, रा. नि. मं. चांद.

(घ ) अर्जित किये जाने वाला

प्रस्तावित क्षेत्रफल-

कुल रकबा-03.786 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने

वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित खसरा

नम्बर

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.270

2

0.139

3/13/1 , 4/2

0.060

14, 15/3 , 16/1

0.112

4/3

0.112

15/1 , 16/2

0.060

15/4

0.090

15/2

0.165

18/1 , 19/2

0.060

98/2, 99/2 , 100/2

0.140

98/1 , 99/1 , 100/1

0.115

102/2

0.024

182

0.030

162/1/1

0.060

179/13, 181/8

0.030

179/14 , 181/9

0.120

179/1

0.120

181/1

0.060

181/2

0.060

181/4

0.040

194/1

192/2, 231/2,

0.076

241/3, 244/2

0.090

194/3/1

(2)

(1)

0.084

244/1, 244/3 , 244/4

194/3/2

0.065

0.060

193/3

0.040

196/6

0.040

178/1 , 178/2

0.060

193/2

193/1

0.128

0.180

240/1

0.010

245/5

246/2, 246/5,

0.076

247/2, 247/5

0.045

256/1 , 256/2

179/3/4/5/6/7/8/9 ,

0.040

181/3

0.020

177/1

177/3, 177/6 ,

0.020

177/7 , 177/9

0.060

177/2, 177/8

0.020

172/2/6

0.070

196/2

0.020

144/2

0.040

172/1, 173/3

0.010

172/4

0.215

151/1 , 152/2

0.145

151/2 , 152/3 , 152/4

0.105

164/4/1 , 164/5/1 , 174/1/1

0.090

159/2/2 , 162/2/2

0.040

159/3

0.070

164/3, 164/14

कुल रकबा.. 03.786 हेक्टेयर एवं

प्रस्तावित

क्षेत्रफल पर

आने वाली

संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत नांदना वितरक नहर की टेल एण्ड माईनर एवं सब माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

3060

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 अगस्त 2020

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp . gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उप संभाग क्र. - 2 छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

क्र. 3759- भू- अर्जन-2020. चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चांद

(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम- सिरस , प.ह.नं.-38, ब. नं. -287, रा. नि. मं.-चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-

कुल रकबा 04.874 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

2/2

0.030

0.010

21/13

0.020

1/3, 21/4

0.130

1/4, 1/7 , 2/1

0.215

1/2, 3/1

(1)

(2)

0.060

3/3

1/6

0.020

0.162

1/8, 21/5

0.214

1/5 , 5/1 , 21/2

6/6

0.080

6/4

0.080

6/3

0.088

6/7

0.012

6/2

0.060

13/2, 16/5 , 82/2 ,

0.064

88/2, 88/4, 81/2 , 89/2, 90/2 , 91/2

0.080

6/9

0.192

6/8, 11 , 12

0.032

13/7

0.088

13/10 , 16/11 , 88/5 , 88/5, 89/3 , 90/4 , 91/4

13/8 , 88/4 ,

0.080

90/5, 91/3

0.104

91/1 , 92/1 , 93/1

20/4

0.032

0.024

76/10 , 77/12

0.104

77/14, 77/15

0.036

77/1/1

0.008

20/2

0.040

76/8, 76/10

0.040

76/9, 77/14

0.047

72/15 , 74/14

0.064

72/5, 74/7

72/10

0.064

0.068

58/1, 59/1

0.032

260/1/1

260/5

0.008

260/13

0.008

260/4

0.048

260/2

0.020

261/2/3/4

0.040

0.080

261/9

256

0.124

246/2

0.104

254

0.032 भाग 1 ]

3061

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

(1)

(2)

0.076

246/3

0.080

153/17 , 247/6 , 248/8

153/21

0.074

159/3/2

0.032

159/3/1

0.032

137/1

0.120

0.192

39/4, 39/8-11

0.084

136/4

138/3

0.078

136/3

0.018

136/1

0.018

0.160

5/2, 21/3 , 21/11

0.008

20/1

20/5

0.012

21/40

0.032

21/39

0.036

0.040

21/38

0.032

21/37

0.055

30/11 , 31/11 , 32/11 , 33/11

27/7

0.192

27/10

0.016

0.096

28/1, 29/1

0.024

30/6 , 31/6 , 32/6 , 33/6

0.040

35/4, 35/5

0.052

35/8/1

35/8/2

0.052

35/1

0.024

35/9

0.048

48/1

0.168

48/6

0.024

47/16

0.070

0.045

47/5, 47/7

योग .. 04.874 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित

क्षेत्रफल पर

आने वाली

संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत नांदना वितरक नहर की माईनर एवं सब माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

( 3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र . शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उप संभाग क्र. - 2 छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 3760- भू- अर्जन-2020.- चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील-चांद

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- धमनिया रैयत, प.ह.नं. - 37/44, ब. नं. -3/25, रा. नि. मं.-चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-

कुल रकबा 0.855 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

8/5

0.084

8/3

0.120

4/3

0.110

3/2

0.012

0.015

1/8 3062

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

(2)

(1)

0.030

4/1

0.009

1/9

0.003

1/6

0.150

13/3 , 14/3

0.005

13/12, 14/12

0.040

13/10, 14/10

0.030

13/11 , 14/11

0.130

17/11 , 17/12

0.035

13/8 , 14/8

0.044

13/2, 14/2

0.068

17/2

योग .. 0.855 हेक्टेयर एवं

प्रस्तावित

क्षेत्रफल पर

आने वाली

संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत नांदना वितरक नहर की टेल एण्ड माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र . शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उप संभाग क्र. - 2 छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

क्र. 3761 - भू-अर्जन-2020 . चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चांद

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- सिंगोडी, प.ह.नं. -37/44, ब. नं. -281 , रा. नि. मं.-चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-

कुल रकबा 01.352 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.055

22/1

0.154

23/1

3

0.144

0.096

8/10/1 , 8/14/1 , 8/16/1 , 8/17/1

0.120

7/5 , 8/4, 8/15

8/6

0.032

0.084

10/3

0.053

10/8

10/7

0.024

0.039

10/5

0.098

39/1

0.011

46/2/2, 47/7-9 47/4

0.014

47/6, 47/10 ,

0.077

48/2, 51/1

0.065

51/2

21/1

0.126

0.125

21/2

0.035

30/2, 30/11

योग.. 01.352 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित

क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

3063

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

भाग 1 ]

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत नांदना वितरक नहर की माईनर एवं सब माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp . gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ाके कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उप संभाग क्र. - 2 छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 16 जुलाई 2020

पत्र क्र. 196 - भू-अर्जन-2020.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम ( 2 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा ( 4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है . चूंकि ग्राम निपनिया-318 , राजस्व निरीक्षक मण्डल रीवा, पटवारी हल्का निपनिया तहसील हुजूर, रीवा निपनिया मार्ग में बीहर नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम के उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा (म. प्र. )

(ख) तहसील- हुजूर

(ग) नगर/ग्राम- निपनिया-318

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.076 हेक्टेयर .

खसरा एवं रकबा का विवरण

खसरा नंबर

अर्जित रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

0.026

1313/4

1313/1/1

योग . 0.050 0.076 हेक्टेयर (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रीवा निपनिया मार्ग में बीहर नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय , जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो . नि. वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

पत्र क्र. 197- भू-अर्जन-2020. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम ( 2 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा ( 4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि ग्राम हटवा, राजस्व निरीक्षक मण्डल बैकुण्ठपुर, पटवारी हल्का हटवा तहसील सिरमौर, बैकुण्ठपुर लालगांव मार्ग में महाना नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम के उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा (म. प्र. )

(ख) तहसील- सिरमौर [भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 अगस्त 2020

3064

(2)

(1)

0.049

183

(ग) नगर/ग्राम- हटवा

0.006

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.236 हेक्टेयर.

268/1

योग .. 0.336 हेक्टेयर खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.052

1119/4/1

0.040

1120

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- रीवा बकिया सेमरिया मार्ग में टमस नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंचमार्ग कार्य हेतु.

0.040

1191/1/ख

0.040

1191/9

0.040

1191 /5/ख

0.024

1191/1/क/2

(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय , जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो . नि. वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

योग 0.236 हेक्टेयर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- बैकुण्ठपुर लालगांव मार्ग में महाना नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंचमार्ग कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय , जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 199-भू-अर्जन-2020 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा ( 4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है किनिजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकिग्राम फूल नं. 1 , राजस्व निरीक्षक मण्डल सूरा , पटवारी हल्का करारी -19 तहसील मनगवां , बैकुण्ठपुर लालगांव मार्ग में महाना नदी पुल एवं पहुंचमार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम के उपधारा (2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

(1) भूमि कावर्णन-

(क) जिला-रीवा (म. प्र. )

(ख) तहसील-मनगवां

(ग) नगर/ ग्राम- फूल नं. 1

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.184 हेक्टेयर.

पत्र क्र. 198-भू-अर्जन-2020. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम ( 2 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है किनिजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि ग्राम खरहरी -106, राजस्व निरीक्षक मण्डल सेमरिया, पटवारी हल्कालैनबधरी तहसील सेमरिया , रीवा बकिया से सेमरिया मार्ग में टमस नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम के उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

खसरा नंबर

अनुसूची

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1) भूमि का वर्णन-

(2)

(1)

0.081 (क) जिला-रीवा (म. प्र. )

496/1, 496/2

(ख) तहसील-सेमरिया

0.073

510

(ग) नगर/ग्राम-खरहरी-106

512/1 , 512/2 ,

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.336 हेक्टेयर.

0.030 अर्जित रकबा

512/3, 512/4 ,

खसरा नंबर

(हेक्टेयर में)

512/5

(2)

योग 0.184 हेक्टेयर (1).

0.281

269/1 3065

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त 2020

भाग 1 ]

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बैकुण्ठपुर लालगांव मार्ग में महाना नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंचमार्ग कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय, जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री , लो. नि. वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

पत्र क्र. 200 - भू- अर्जन-2020.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है . चूंकि ग्राम डोमा, राजस्व निरीक्षक मण्डल 02 रीवा, पटवारी हल्का रौसर तहसील हुजूर, रीवा निपनिया तमरा मार्ग में लिलजी नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम के उपधारा ( 2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा ( म. प्र. )

(ख) तहसील- हुजूर

(ग) नगर/ग्राम-डोमा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.196 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

0.057

91/1

0.005

91/2

0.033

92/1

0.040

82/3

82/2

0.008

0.004

82/1

0.004

82/4

0.021

83

0.006

84/1

0.006

84/2

0.006

84/3

0.006

85/1

योग .. 0.196

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रीवा निपनिया तमरा मार्ग में लिलजी नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय , जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 201- भू-अर्जन-2020.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा ( 4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है किनिजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि ग्राम मंगुरहाई, राजस्व निरीक्षक मण्डल 02 रीवा, पटवारी हल्का रौसर, तहसील हुजूर, रीवा निपनिया तमरा मार्ग में लिलजी नदी पुल एवं एवं पहुंचमार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम के उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा ( म. प्र. )

( ख ) तहसील - हुजूर

(ग) नगर/ ग्राम-मंगुरहाई

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.018 हेक्टेयर.

खसरा एवं रकबा का विवरण

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1) 669/2

0.018 योग 0.018

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- रीवा निपनिया तमरा मार्ग में लिलजी नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय, जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इलैया राजा टी. कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 14 August 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2020-08-14.33.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2020-08-14.33.Ordinary.