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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 34, Part Part 1, 21 August 2020

Published 21 August 2020

Type
Ordinary
Gazette no.
34
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2020-08-21.34.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्य प्रदेश शास

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 अगस्त 2020- श्रावण 30, शक 1942

विषय-सूची

1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग

(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम ,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2020

क्र. 780-114-2019- एक-10. - राज्य शासन, एतद्वारा , माननीय न्यायमूर्ति श्री सुशील कुमार पालो , उप लोकायुक्त, भोपाल को दिनांक 15 से 19 जून 2020 तक, कुल पांच दिवस के उपभोग किये गये अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रंजना पाटने , अवर सचिव.

3067

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 11 अगस्त 2020

फा. क्र. 2111-2020- इक्कीस ब( एक ) .-विभागीय आदेश क्र. 3 ( ए) 2017 - इक्कीस-ब ( एक) 3523 , दिनांक 14 सितम्बर 2018 द्वारा श्री विजय पाल सिंह चौहान पुत्र स्व. श्री मेहताब सिंह चौहान को नियुक्तिके लिये अपात्र पाये जाने के कारण चयनाधिकार समाप्त किया गया था . इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. ( सि. ) नं. 14156/2015 धीरज मोर बनाम माननीय उच्च न्यायालय देहली एवं अन्य में दिनांक 19 फरवरी 2020 में पारित निर्णय के आधार पर भी राज्य शासन , एतद्वारा , श्री विजय नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020 .

3068

पाल सिंह चौहान पुत्र स्व. श्री मेहताब सिंह चौहान को जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) बार से सीधी भर्ती परीक्षा 2017 की मुख्य चयन सूची मेरिट क्रमांक 20 से उनका चयन का अधिकार समाप्त करता है.

फा. क्र. 2111-2020- इक्कीस ब ( एक ).- मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा 2018 की चयन सूची दिनांक 10 जनवरी 2019 में जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) परीक्षा 2018 , बार से सीधी भर्ती के पद पर चयनित अभ्यर्थी श्री राकेश कुमार पाटीदार पुत्र श्री रमेशचन्द्र पाटीदार ( मेरिट क्रमांक 02 ) को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एल.एल.पी. (सि. ) नं. 14156/2015 धीरज मोर बनाम माननीय उच्च न्यायालय देहली एवं अन्य में दिनांक 19 फरवरी 2020 को पारित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में, राज्य शासन , एतद्वारा , श्री राकेश कुमार पाटीदार पुत्र श्री रमेशचन्द्र पाटीदार का नाम चयनित जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) बार से सीधी भर्ती की मुख्य चयन सूची के मेरिट क्रमांक 02 से विलोपित कर उनका चयन का अधिकार समाप्त करता है .

फा. क्र. 2111-2020- इक्कीस - ब ( एक ) .- मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा 2018 की चयन सूची दिनांक 10 जनवरी 2019 में जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) परीक्षा 2018, बार से सीधी भर्ती के पद पर चयनित अभ्यर्थी श्री मनीष कुमार पारीक पुत्र स्व. श्री उमाशंकर परीक ( मेरिट क्रमांक 05 ) को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एल.एल.पी. ( सि. ) नं. 14156/2015 धीरज मोर बनाम माननीय उच्च न्यायालय देहली एवं अन्य में दिनांक 19 फरवरी 2020 को पारित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में, राज्य शासन, एतद्वारा, श्री मनीष कुमार पारीक पुत्र स्व. श्री उमाशंकर परीक का नाम चयनित जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) बार से सीधी भर्ती की मुख्य चयन सूची के मेरिट क्रमांक 05 से विलोपित कर उनका चयन का अधिकार समाप्त करता है.

फा. क्र. 2111-2020- इक्कीस- ब ( एक ) .-मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा 2018 की चयन सूची दिनांक 10 जनवरी 2019 में जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) परीक्षा 2018 , बार से सीधी भर्ती के पद पर चयनित अभ्यर्थी श्री गौरव प्रज्ञानन पुत्र स्व. श्री लवजारी सिंह यादव ( मेरिट क्रमांक 06 ) को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एल.एल.पी. ( सि. ) नं. 14156/2015 धीरज मोर बनाम माननीय उच्च न्यायालय देहली 'एवं अन्य में दिनांक 19 फरवरी 2020 को पारित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में, राज्य शासन, एतद्वारा, श्री गौरव प्रज्ञानन पुत्र स्व. श्री लवजारी सिंह यादव का नाम चयनित जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर ) बार से सीधी भर्ती की मुख्य चयन सूची के मेरिट क्रमांक 06 से विलोपित कर उनका चयन का अधिकार समाप्त करता है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2020

फा. क्र. 2111-2020- इक्कीस- ब( एक).- मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा 2017 की चयन सूची दिनांक 21 नवम्बर 2017 में जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) परीक्षा 2017, बार से सीधी भर्ती के पर पर चयनित अभ्यर्थी श्री विनीत कुमार पुत्र श्री मलखान सिंह ( मेरिट क्रमांक 43) कोमाननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एल.एल.पी. ( सि. ) नं. 14156/ 2015 धीरज मोर बनाम माननीय उच्च न्यायालय देहली एवं अन्य में दिनांक 19 फरवरी 2020 में पारित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में, राज्य शासन, एतद्वारा , श्री विनीत कुमार पुत्र श्री मलखान सिंह का नाम चयनित जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर) बार से सीधी भर्ती की मुख्य चयन सूची के मेरिट क्रमांक 43 से विलोपित कर उनका चयन का अधिकार समाप्त करता है .

फा. क्र. 2111-2020- इक्कीस- ब( एक).- मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा 2017 की चयन सूची दिनांक 21 नवम्बर 2017 में जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) परीक्षा 2017 , बार से सीधी भर्ती के पद पर चयनित अभ्यर्थी श्री रूपेश कुमार साहू पुत्र श्री राम कुमार साहू ( मेरिट क्रमांक 56 ) को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एल.एल.पी. ( सि. ) नं. 14156/2015 धीरज मोर बनाम माननीय उच्च न्यायालय देहली एवं अन्य में दिनांक 19 फरवरी 2020 को पारित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में, राज्य शासन, एतद्वारा , श्री रूपेश कुमार साहू पुत्र श्री राम कुमार साहू का नाम चयनित जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर ) बार से सीधी भर्ती की मुख्य चयन सूची के मेरिट क्रमांक 56 से विलोपित कर उनका चयन का अधिकार समाप्त करता है.

फा. क्र. 2111-2020-इक्कीस ब( एक) .-विभागीय आदेश .क्र. 3( ए) 2017 -इक्कीस - ब ( एक ) 462, दिनांक 23 जनवरी 2019 को निरस्त करते हुए, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा 2017 की चयन सूची दिनांक 21 नवम्बर 2017 में जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) परीक्षा 2017 , बार से सीधी भर्ती के पद पर चयनित अभ्यर्थी श्री सतीश मणि त्रिपाठी पुत्र श्री रमेश मणित्रिपाठी (प्रतीक्षा सूची क्रमांक 01 ) को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एल.एल.पी. ( सि. ) नं. 14156/2015 धीरज मोर बनाम माननीय उच्च न्यायालय देहली एवं अन्य में दिनांक 19 फरवरी 2020 को पारित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में, राज्य शासन एतद्वारा श्री सतीश मणि त्रिपाठी पुत्र श्री रमेश मणि त्रिपाठी का नाम चयनित जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) बार से सीधी भर्ती की प्रतीक्षा सूची क्रमांक 01 से विलोपित कर उनका चयन का अधिकार समाप्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

3069

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2020

भाग 1 ]

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 7 अगस्त 2020

क्र. बी - 2933- तीन - 10-40-78 ( भाग- आठ ) .- मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम , 1958 ( क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस संबंध में पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक सी- 4666 - तीन - 10-40- 78 - सात, दिनांक 18 नवम्बर, 2016 जो " मध्यप्रदेश राजपत्र " दिनांक 16 दिसम्बर , 2016 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है. उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 11 सिविल जिला छिन्दवाड़ा तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

सारणी

अनु. क्र.

सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय

सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के न्यायालय

अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय

सिविल जिले का नाम

स्थान

स्थान

स्थान

न्यायालयों की संख्या

न्यायालयों की संख्या

न्यायालयों की संख्या

(6)

(7)

(4)

(5)

(1)

(8) 7*

5

5

11

छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा

(2) छिन्दवाड़ा

1

1

1

अमरवाड़ा

अमरवाड़ा

2

1

सौंसर

1

सौंसर

(3) छिन्दवाड़ा अमरवाड़ा सौंसर

2

1

परासिया

परासिया

1

परासिया

1*

1

1

जुन्नारदेव

जुन्नारदेव

जुन्नारदेव

(जामई)

(जामई)

1

1

(जामई ) चौरई

चौरई

चौरई

1

1

1

1

पाण्डुर्णा

पाण्डुर्णा

पाण्डुर्णा

1

हर्रई

1

तामिया

No. B - 2933 - III - 10-40-78 - VIII .-In the Notification of the High Court of Madhya Pradesh No. C- 4666- III - 10-40/ 78-VII , dated 18th November , 2016 , issued in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 12 of the Madhya Pardesh Civil Court Act, 1958 (No. 19 of 1958 ) , which was published in the "Madhya Pardesh Gazette " dated 16th December , 2016 following amendment is made . In the said notification , in the Table for the serial number 11 Civil District Chhindwara the following entries are substituted , namely:-

TABLE

S. No.

Court of Civil Judges (Class-I)

Name of CivilDistrict

Court of Civil Judges (Class- II) Court of Additional District Judges

Place

Place

Place

Number ofCourts

Number ofCourts

Number ofCourts

(8)

(7)

(6)

(4)

(5)

(3)

(2)

(1)

7 *

Chhindwara

5

5

Chhindwara

Chhindwara Chhindwara

11

1

Amarawara

1

Amarawara

1

Amarawara

2

Sausar

Sausar

1

1

Sausar

2

1

Parasia

Parasia

Parasia

1

1*

1

Junnardeo

1

Junnardeo

Junnardeo

(Jamai)

(Jamai)

(Jamai)

1

Chouari

Chourai

Chourai

1

1

Pandhurna

Pandhurna

Pandhurna

1

Harrai

Tamia

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, बी. पी. शर्मा , रजिस्ट्रार ( डी.ई. ) .

3070

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2020

[ भाग 1 औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 6 अगस्त 2020

क्र. 16-21-2020- ए- ग्यारह . बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स एनटीपीसी लि. , विंध्यनगर, जिला- सिंगरौली को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/3743 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के प्रवर्तन से दिनांक 1 नवम्बर 2020 तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है:-

1. संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बॉयलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बॉयलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त होजावेगी.

4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से तलछूट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 के विनियम 385- क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे जो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

7.

आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन पत्र एवं संचालक वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/ इकाई का होगा .

8. छूट अवधि में यदि इकाई द्वारा बॉयलर संचालन बन्द किया जाता है तो पुनः संचालन के पूर्व बॉयलर के निरीक्षण हेतु बॉयलर संचालनालय को विधिवत् अवगत कराया जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. विजय दत्ता, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2020

क्र. 809-666-2020- ए- ग्यारह. - बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , मेसर्स भारत ओमान रिफायनरी लि. , बीना , जिला - सागर, मध्यप्रदेश निम्नानुसार 07 बॉयलरों को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी) के प्रवर्तन से कॉलम ( 4 ) में उल्लेखित तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है:-

क्र.

बॉलयर क्र.

प्रमाण-पत्र की अवधि

फर्म द्वारा चाही गई छूट अवधि (2)

(3)

(4)

(1)

1

4-7-2020

4-7-2021

एमपी/4847

2

4-7-2020

4-7-2021

एमपी/4846

4-7-2020

4-7-2021

3

एमपी/4840

14-7-2020

4

14-7-2021

एमपी/4801

5

14-7-2020

14-7-2021

एमपी/4802

18-7-2021

6

18-7-2020

एमपी/5292

7

18-7-2020

18-7-2021

एमपी/5293 3071 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अगस्त 2020

1. संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बायलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बॉयलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी .

4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से तलछूट- निकालने ( रेग्युलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. भारतीय बॉयलर विनियम 1950 के विनियम 385- क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी .

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

7. आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन पत्र एवं संचालक वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा.

8. छूट अवधि में यदि इकाई द्वारा बॉयलर संचालन बन्द किया जाता है तो पुनः संचालन के पूर्व बॉयलर के निरीक्षण हेतु बॉयलर संचालनालय को विधिवत् अवगत कराया जाये.

क्र. 808-678-2020 - ए- ग्यारह.- बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , मेसर्स एनटीपीसी लि. , विंध्यनगर, जिला- सिंगरौली को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/4525 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के प्रवर्तन से दिनांक 17 जनवरी 2020 तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है:-

1.

संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बायलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बॉयलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त होजावेगी.

4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से तलछूट निकालने ( रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 के विनियम 385- क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.

6 . यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है .

7. आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन पत्र एवं संचालक वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा.

8. छूट अवधि में यदि इकाई द्वारा बॉयलर संचालन बन्द किया जाता है तो पुनः संचालन के पूर्व बॉयलर के निरीक्षण हेतु बॉयलर संचालनालय को विधिवत् अवगत कराया जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

व्ही. के. बरोनिया , अपर सचिव.

3072

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2020

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 10 अगस्त 2020

क्र. एफ- 3-46-2020-अठारह 5.-विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 2016-2020- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 25 जुलाई 2020 द्वारा श्री सचिन जैन, ( सीनियर ) तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना की सेवाएं मध्यप्रदेश भू- संपदा अपीलीय अधिकरण (रिएट ) भोपाल में रजिस्ट्रार के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक इस विभाग को सौंपी गई है.

अतः , राज्य शासन, एतद्वारा , श्री सचिन जैन, ( सीनियर ) तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश भू- संपदा अपीलीय अधिकरण ( रिएट ) भोपाल के पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2020

क्र. एफ- 15-03-2014 - दस- 2.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( 1927 का 16 ) की धारा-34 ( अ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , यह घोषणा करती है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया वनक्षेत्र जिसे इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 9- X/ 58 दिनांक 10 जुलाई 1958 द्वारा संरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से संरक्षित वन नहीं रहेगा तथा यह भूमि राजस्व विभाग को हस्तान्तरित मानी जायेगी:-

अनुसूची -1

जिला-होशंगाबाद, तहसील- इटारसी, वनमण्डल-होशंगाबाद, वनपरिक्षेत्र-सुखतवा

क्षेत्रफल

वनखण्ड

वन कक्ष

अ. वन परिसर

का नाम

क्र. का नाम

का क्रमांक ( हे.मे. ) जो संरक्षित

वन नहीं

रहेगा

(3)

(5) (2)

(4)

(1)

152.00 1 कालाआखर दक्षिण (पुराना)

कक्ष क्र.

कालाआखर

पी.एफ. - 11

(नया)

कक्ष क्र.

पी.एफ. -40

संरक्षित वन नहीं रहने वाले क्षेत्र की सीमायें संरक्षित वन नहीं रहने का कारण

(6)

(7)

भारत सरकार की स्वीकृति उत्तर सीमा- कृत्रिम लाइन संरक्षित

वनखण्ड क्रमांक F. No. 8-92/

दक्षिण 2004- FC दिनांक 5-6-

कालाआंखर के नया 2009 एवं No.6- MPC

मुनारा क्रमांक 8/11 से 036/ 2014 - BHO/376

मुनारा क्रमांक 21 तक, दिनांक 28-4-2015 के

मुनारा क्रमांक 21 से अनुक्रम में भारत सरकार,

मुनारा क्रमांक 16 तक

कक्ष क्रमांक पी . 39 पर्यावरण, वन एवं जलवायु

की पूर्वी सीमा एवं 3073

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2020

भाग 1 ]

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(7)

(6)

मुनारा क्रमांक 16 से 20 तक कक्ष क्रमांक पी. 40 की सीमा. ग्राम झिरना.

पूर्व सीमा- संरक्षित वनखण्ड दक्षिण परिवर्तन मंत्रालय , नई दिल्ली के ज्ञाप F. No. 8- 34/2017 - FC दिनांक 20-5-2019 से वनभूमि को राजस्व भूमि में परिवर्तित करने के निर्देश के पालन में सतपुड़ा टाईगर रिजर्व सेविस्थापित कर बसाये गये स्थल की वनभूमि का निर्वनीकरण.

कालाआखर के मुनारा क्रमांक 20 से प्राकृतिक नाला होते वनमंडल (सामान्य) उत्तर बैतूल के आरक्षित वनखण्ड सालीमेंट के मुनारा क्रमांक 40 तक.

दक्षिणी सीमा- आरक्षित वनखण्ड

सालीमेंट के मुनारा क्रमांक 40 से प्राकृतिक नाला होते हुए मुनारा क्रमांक 30/1 तक.

पश्चिम सीमा- नवीन कृत्रिम लाइन आरक्षित वनखण्ड सालीमेंट के मुनारा क्रमांक 30/1 से संरक्षित वनखण्ड दक्षिण कालाआखर के नया मुनारा क्रमांक 8/11 तक.

अनुसूची-2

जिला- होशंगाबाद, तहसील- बाबई , वनमण्डल- होशंगाबाद, वनपरिक्षेत्र-सोहागपुर

क्षेत्रफल

वन कक्ष

वनखण्ड

वन परिसर

अ.

(हे.मे. ) जो

का नाम का क्रमांक

का नाम

क्र.

संरक्षित वन नहीं रहेगा

(5)

(4)

(3)

(1) (2)

231.643

धमनिया

1

(नया)

उत्तर खारदा

कक्ष क्र.

पी.एफ. - 191

(ए) (पुराना) कक्ष क्र.

पी.एफ. - 118( ए)

संरक्षित वन नहीं रहने वाले क्षेत्र की सीमायें संरक्षित वन नहीं रहने का कारण

(7)

(6)

उत्तर सीमा- संरक्षित वनखण्ड धमनिया

के मुनारा क्रमांक 41 से मुनारा क्रमांक 10 तक, ग्राम झालौन एवं ग्राम जमूरिया की सीमा.

भारत सरकार की स्वीकृति क्रमांक F. No. 8-91 / 2004-FC दिनांक 5-6-2009 के अनुक्रम में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , नई दिल्ली के ज्ञाप 3074

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2020

(7) (1) (2)

(3)

(6)

(4)

(5)

दिनांक 20-5-2019 से F. No. 8-34/ 2017-FC वनभूमि को राजस्व भूमि में परिवर्तित करने के निर्देश के पालन में सतपुड़ा टाईगर रिजर्व से विस्थापित कर बसाये गये स्थल की वनभूमि का निर्वनीकरण.

पूर्व सीमा कृत्रिम लाईन संरक्षित वनखण्ड धमनिया के मुनारा क्रमांक 10 से नया मुनारा क्रमांक 1/1 तक एवं नया मुनारा क्रमांक 1/1 से नया मुनारा क्रमांक 5 तक. संरक्षित वनखण्ड पथरई की पश्चिम सीमा.

दक्षिणी सीमा-नवीन कृत्रिम लाइन संरक्षित वनखण्ड धमनिया के नया मुनारा क्रमांक 5 से मुनारा क्रमांक 24/10 तक एवं 24/10से पुराना मुनारा 30 तक . संरक्षित वनखण्ड धमनिया की सीमा.

पश्चिम सीमा संरक्षित वनखण्ड धमनियाके पुराना मुनारा क्रमांक 30 से 41 तक संरक्षित वनखण्ड धमनिया की सीमा.

14.357

2

झालौन (नया)

उत्तर सीमा- संरक्षित वनखण्ड झालौन के मुनारा क्रमांक 7 से मुनारा क्रमांक 2 तक.

कक्ष क्र. पी.एफ. - 191 (बी) (पुराना) कक्ष क्र. पी.एफ. - 118 ( बी)

पूर्व सीमा- संरक्षित वनखण्ड झालौन के मुनारा क्रमांक 2 से प्राकृतिक नाला होते हुए मुनारा क्रमांक 3 तक.

दक्षिणी सीमा- संरक्षित वनखण्ड झालौन के मुनारा क्रमांक 3 से मुनारा क्रमांक 5 तक.

पश्चिम सीमा संरक्षित वनखण्ड झालौन के मुनारा क्रमांक 5 से मुनारा क्रमांक 7 तक.

246.00

कुल- 3075

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2020

भाग 1 ]

अनुसूची-3

जिला-होशंगाबाद, तहसील- बाबई , वनमण्डल-होशंगाबाद, वनपरिक्षेत्र-सोहागपुर

संरक्षित वन नहीं रहने वाले क्षेत्र की सीमायें

संरक्षित वन नहीं रहने का कारण

वनखण्ड का नाम

अ. क्र.

वन परिसर का नाम

वन कक्ष का क्रमांक

क्षेत्रफल (हे.मे. ) जो संरक्षित वन नहीं रहेगा

(7)

(4)

(5)

(6)

(1) (2) (3)

182.00

1 उत्तर डोलरिया पहनतला

उत्तर सीमा- कृत्रिम लाइन संरक्षित वन (नया) कक्ष क्र. पी.एफ. - 188 (पुराना) कक्ष क्र. पी.एफ.- 115

वनखण्ड पहनतला के मुनारा क्रमांक 136 से 140 तक, मुनारा क्रमांक 140 से नवीन कृत्रिम सीधी रेखा मुनारा क्रमांक 159 तक एवं मुनारा क्रमांक 159 से नवीन मुनारा क्रमांक 163/1 तक.

पूर्व सीमा- संरक्षित वन वनखण्ड

पहनतला के नवीन मुनारा क्रमांक 163/1 से प्राकृतिक नाला होते हुए नया मुनारा क्रमांक 2 तक. संरक्षित वनखण्ड पहनतला के वन कक्ष क्रमांक 190(ए) पश्चिमी सीमा.

दक्षिणी सीमा - नवीन कृत्रिम लाइन

भारत सरकार की स्वीकृति क्रमांक F. No. 8-90/ 2004 - FC दिनांक 5-6-2009 , No. 6 - MPC 026/2016 - BHO/ 299 , दिनांक 17-5-2017 एवं No. 6 - MPC 034/ 2014- BHO/375 , दिनांक 28-4- 2015 के अनुक्रम में भारत सरकार, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , नई दिल्ली के ज्ञाप F. No. 8-34/2017 -FC दिनांक 20-5-2019 से वनभूमि को राजस्व भूमि में परिवर्तित करने के निर्देश के पालन में सतपुड़ा टाईगर रिजर्व से विस्थापित कर बसाये गये स्थल की वनभूमि का निर्वनीकरण.

नया मुनारा क्रमांक 2 से नया मुनारा क्रमांक 7 तक. कक्ष क्रमांक पी.- 188 भाग .

पश्चिम सीमा- नवीन कृत्रिम लाइन संरक्षित वनखण्ड पहनतलाके नवीन मुनारा क्रमांक 7 से मुनारा क्रमांक 130/15 तक, मुनारा क्रमांक 130/15 से नया मुनारा 131 तक एवं मुनारा क्रमांक 131 से मुनारा 136 तक. आंतरिक भू- खण्ड जिसमें सीमाएं मुनारा क्रमांक 131/1 से 131 / 10एवं 131/10 से 131 / 1 तक निरूपित है, को छोड़कर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एच. एस. मोहन्ता, सचिव.

3076

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2020

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2020

क्र. एफ- 15-03-2014- दस- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 15-03-2014- दस-2, दिनांक 10 अगस्त 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एच. एस. मोहन्ता, सचिव.

Bhopal , the 10th August 2020

No. F 15-03-2014- X - 2 .---In exercise of the powers conferred by Section 34 (A) of the Indian Forest Act , 1927 (No. XVI of 1927) , the State Government hereby declares that the Forest area as specified in the Schedule below , which was declared as Protected Forest by the Notification Number 9 - X/ 58 , Dated 10 July , 1958 of Madhya Pradesh Forest Department , will cease to be Protected Forest with effect from the date of publication of this notification in Madhya Pradesh Gazette and this land shall stand transferred to the Revenue Department :-

SCHEDULE - 1

District-Hoshangabad , Tehsil-Itarsi , Forest Division- Hoshangabad , Forest Range- Sukhatwa S. N. Forest Beat

Forest Block

Brief description of reasons for ceasing Protected Forest

Boundaries of Forest land ceased to be Protected Forest Forest Compartment Number

(3)

(4)

Area ceases to be Protected Forest (Hactare) (5)

(6)

(7) (1) (2)

1. Kalaakhar

152.00

(Old) PF - 11 (New) PF -40

South Kalaakhar

for The denotification of North- Artificial line from New Pillar No. 8/ 11 to Pillar No. 21 ofProtected Forest Block South Kalaakhar , Pillar No. 21 to Pillar No. 16 Eastern Boundary of Compartment No. 39 and from Pillar No. 16 to 20 Boundary of Compartment No. 40. Revenue Village Jhirna. the Forest land diverted rehabitation of village from Satpuda Tiger Reserve vide Government of India Sanction letter No. F. No. 8-92/ 2004 - FC dated 5-6-2009 and No. 6 - MPC 036/ 2014BHO/ 376 dated 28-04-2015 and the direction given by Government of India Ministry Environment , Forest and Climate Change New Delhi vide letter No. F. No. 8-34/2017 - FC dated 20-05-2019 to change the status of forest land into revenue land . East- From Pillar No. 20 of Protected Forest Block South Kalaakhar through Natural Nala boundary to Pillar No. 40 of Reserve Forest Block Salimet of North

Betul ( Territorial )

Division.

3077 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2020

(2)

(3)

(5)

(1)

(4)

(6)

(7)

South- Boundary of Resevered Forest Block Salimet from Pillar No. 40 through Natural Nala to Pillar No. 30/1.

West-New Artificial line from Pillar No. 30/ 1 of Resevered Forest Block Salimet to New Pillar NO . 8/11 of Protected Forest Block Kalaakhar. South

SCHEDULE- 2

District- Hoshangabad , Tehsil-Babai , Forest Division- Hoshangabad , Forest Range-Sohagpur S. N. Forest Beat

Forest Block

Forest Compartment Number

Brief description of reasons for ceasing Protected Forest

Boundaries of Forest land ceased to be Protected Forest (3)

(6)

(1) (2)

(4)

Area ceases to be Protected Forest (Hactare) (5)

(7) 1. North Dhamniya ( New) PF- 191 (A) 231.643 Kharda

(Old)PF - 118 (A)

North-From Pillar No. 41 to Pillar No. 10 of Protected Forest Block Dhamaniya and village boundary of Jhalon and Jamuriya.

East-Artificial line from old Pillar NO . 10 to New Pillar No. 1/1 ofProtected Forest Block Dhamaniya and New Pillar No. 1/1 to New Pillar No. 5 Western Boundary of Protected Forest Block Patharai .

The denotification of the Forest land diverted for rehabitation of village from Satpuda Tiger Reserve vide Government of India Sanction letter No. F- No. 8-91 / 2004- FC , Dated 05-06-2009 and the direction given by Government of India Ministry Environment , Forest and Climate Change New Delhi vide letter No. F. No. 8-34/2017 - FC dated 20-05-2019 to change the status of forest land into revenue land .

South-New artificial line from New Pillar No. 5 to Pillar No. 24/10 and from Pillar No. 24/10 to old Pillar No. 30 of Protected Forest Block Dhamaniya . Boundary of Protected Forest Block Dhamaniya .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2020

3078

(5)

(4)

(3)

(1) (2)

2.

Jhalon (New)PF - 191 (B) 14.357 (Old) PF- 118 (B)

Total 246.00

(7)

(6)

West-Boundary of Protected Forest Block Dhamaniya from old Pillar NO . 30 to 41. Boundary of Protected Forest Block Dhamaniya .

North- Boundary of Protected Forest Block Jhalon from Pillar No. 7 to Pillar No. 2

East-Boundary of Protected Forest Block Jhalon from Pillar No. 2 to Pillar No. 3 through natural nalla Boundary .

South-Boundary of Protected

Jhalon from Pillar No. 3 to Pillar

Forest Block No. 5.

West-Boundary of Protected Forest Block Jhalon from Pillar No. 5 to Pillar No. 7 .

SCHEDULE - 3

District- Hoshangabad , Tehsil- Babai , Forest Division- Hoshangabad , Forest Range- Sohagpur S. N.

Forest Block

Forest Beat

Forest Compartment Number

Area ceases to be Protected Forest (Hactare) (5)

(4)

(3)

(2)

(1)

182.00 Pahantala

1.

( New )PF - 188 (Old)PF- 115 North Dolariya

Boundaries of Forest land ceased to be Protected Forest Brief description of reasons for ceasing Protected Forest

(7)

(6)

North - Artificial line of Protected Forest Block Pahantala From Pillar No. 136 to 140 , New cut straight line from Pillar No. 140 to 159 and Pillar No. 159 to New Pillar No. 163/1 .

The denotification of for the Forest land diverted rehabitation of village from Satpuda Tiger Reserve vide Government of India Sanction letter No. F- No. 8-90 / 2004 - FC , Dated 05-06-2009 , No. 6 - MPC026/ 2016- BHO/299 dated 17-05- 2017 and No. 6- 3079

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2020

भाग 1 ]

(7)

(6)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

163/1 of Protected

Forest Block

Pahantala to New

Pillar No. 2 through

Natural Nala.

Western boundary

of Compartment

'No. 190(A) of

Protected Forest

Block Pahantala .

375 dated 28-04-2015 and the direction given by Government of India Ministry MPC034/ 2014 - BHO/ East-From New Pillar No. Enviroment , Forest and Climate Change New Delhi vide letter No. F. No. 8-34/2017- FC dated 20-05-2019 to change the status of forest land into revenue land .

South-New Artificial line from New pillar No. 2 to New Pillar No. 7 Compartment No. P- 188 Part .

West-New Artificial line from New Pillar No. 7 to PillarNo. 130/15 of Protected Forest Block Pahantala , from to Pillar No. 130/15 to New Pillar No. 131 and Pillar No. 131 to Pillar No. 136 . Excluding encloser patch surrounded by Pillar No. 131/1 to 131/10 to 131/1 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

H. S. MOHANTA , Secy .

3080

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अगस्त 2020

[ भाग 1

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल , दिनांक 10 अगस्त 2020

क्र. एफ- 1-2-20- रा.स. यू.ए. 1-830.- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 ( क्र. 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 )के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय , इन्दौर के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है :-

समितिके अध्यक्ष

कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित 1. प्रो. विनय कुमार पाठक,

कुलपति,

डॉ. ए. पी . जे. अब्दुल कलाम टेक्नीकल

यूनिवर्सिटी, लखनऊ (उ. प्र. ) .

2

समितिके सदस्य

राज्य सरकार द्वारा नामांकित प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

उच्च शिक्षा विभाग , भोपाल.

3 प्रो. अविनाश सी. पांडे

समितिके सदस्य

अध्यक्ष , विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामांकित (पूर्वकुलपति)

निदेशक

अंतर विश्वविद्यालय त्वरक केन्द्र

(आई. यू. ए. सी. )

नई दिल्ली.

2. कुलाधिपतिजी के द्वारा प्रो . विनय कुमार पाठक, कुलपति को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

3. समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.

4. समिति पैनल तैयार करने में कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3279-2019- रास- यू.ए.- 1 , दिनांक 5 दिसम्बर 2019 के द्वारा जारी मार्गदर्शिका ( छायाप्रति संलग्न ) में वर्णित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही संपन्न करेगी.

कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय , इन्दौर के आदेशानुसार,

डी. पी. आहूजा, राज्यपाल के प्रमुख सचिव .

3081

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2020

भाग 1 ]

कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , कनाड़िया, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

कनाड़िया, दिनांक 6 अगस्त 2020 क्रमांक 371 - भू-अर्जन-2019-20

प्ररुप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

कमांक- 04/अ-82/ 2019-20 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी- उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक- 32 , बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कनाड़िया, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

4

3

5 इन्दौर कनाड़िया

79/3

0.023

बेगमखेड़ी,

प.ह.नं.- 48

01

0.023

कुल योग

सोहन कनाश, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) .

[ भाग 1 3082

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2020

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सांवेर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

सांवेर, दिनांक 7 अगस्त 2020 क्रमांक 8138 - भू-अर्जन- 2020-21 - राजस्व प्रकरण क्रमांक 25-अ-82-2017-18

प्रारूप - " घ "

{ नियम - 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एव डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो 'का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक - 2989/ भू- अर्जन / 2019, सांवेर, दिनांक 06-06-2019 द्वारा , राज्य सरकार ने ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी – उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है । और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23/08/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर ,सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होंगा ।

:: अनुसूची ::

जिला

तहसील

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5

0.003 सांवेर

112/2

इन्दौर

ग्राम - पिरकराड़िया, प. ह. न. 53,

0.014

227/2

02

कुल योग

D0.017 3083 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2020

क्रमांक 8141 - भू-अर्जन- 2020-21 - राजस्व प्रकरण क्रमांक15-अ-82-2017-18

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एव डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो 'का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक - 2981 / भू- अर्जन / 2019 , सांवेर, दिनांक 06-06-2019 द्वारा , राज्य सरकार ने ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला उज्जैन तक उज्जैनी - उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है । और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23/08/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर ,सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होंगा ।

:: अनुसूची::

1

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

3

4

5 1

2

0.013

169/1/1

सांवेर

इन्दौर

ग्राम - मच्छुखेड़ी, प. ह. न. - 46,

01

कुल योग

Do 0.013 3084

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अगस्त 2020

[ भाग 1 क्रमांक 8144- भू-अर्जन-2020-21- राजस्व प्रकरण क्रमांक 07- अ-82-2017-18

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एव डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो 'का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक - 2997/ भू- अर्जन / 2019 , सांवेर, दिनांक 06-06-2019 द्वारा , राज्य सरकार ने ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है । और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23/08/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर ,सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होंगा ।

:: अनुसूची ::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

3

4

5

0.024

450/2

सांवेर

इन्दौर

ग्राम डकाच्या, प. ह. न. - 54,

0.009

442/2/2

443

0.009

447

008

04

0.050

कुल योग

3085

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अगस्त 2020

भाग 1 ]

क्रमांक 8147- भू-अर्जन- 2020-21 - राजस्व प्रकरण क्रमांक 05-अ- 82-2017-18

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एव डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो 'का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक - 2965 / भू- अर्जन / 2019, सांवेर, दिनांक 06-06-2019 द्वारा , राज्य सरकार ने ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला उज्जैन तक उज्जैनी - उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है । और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23/08/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर ,सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर, राज्य सरकार मे निहित होंगा ।

:: अनुसूची ::

जिला

तहसील

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

1

3

4

5 सांवेर

501

0.004 इन्दौर

ग्राम - सिमरोड, प. ह. न. - 12,

502

0.011

02

0.015

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2020

3086

क्रमांक 8150- भू-अर्जन-2020-21 - राजस्व प्रकरण क्रमांक 26-अ-82-2017-18

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एव डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो 'का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक - 3021 / भू-अर्जन / 2019 , सांवेर, दिनांक 06-06-2019 द्वारा , राज्य सरकार ने ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी - उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23/08/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर ,सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होंगा । :: अनुसूची ::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.019 सांवेर

624/1/2

ग्राम -पूवार्ड दाई,

इन्दौर

प. ह. न. 48

0.009

644/1

02

0.028

कुल योग

3087 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2020

क्रमांक 8153 - भू-अर्जन- 2020-21 - राजस्व प्रकरण क्रमांक 24-अ-82-2017-18

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एव डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो 'का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक - 3013 / भू- अर्जन / 2019 , सांवेर, दिनांक 06-06-2019 द्वारा , राज्य सरकार ने ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी - उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है । और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23/08/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होंगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

3

4

5

2

0.010

87/2/2

सांवेर

इन्दौर

ग्राम - बूढ़ी बरलाई,

प. ह. न. 52,

0.001

87/2/3

0.013

165/1

167

0.026

04

0.050

कुल योग

[ भाग 1 3088

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2020

क्रमांक 8156- भू-अर्जन- 2020-21 - राजस्व प्रकरण क्रमांक 08-अ-82-2017-18

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एव डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो 'का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक - 3005/ भू- अर्जन / 2019, सांवेर, दिनांक 06-06-2019 द्वारा , राज्य सरकार ने ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी - उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23/08/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर ,सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा - 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर, राज्य सरकार मे निहित होंगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5

0.017 सांवेर

31/2/2

इन्दौर

ग्राम - सिलोटिया, प. ह . न. 62,

01

0.017

कुल योग

3089

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2020

भाग 1 ]

क्रमांक 8159 - भू-अर्जन- 2020-21- राजस्व प्रकरण क्रमांक 13-अ-82-2017-18

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एव डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो 'का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक - 3029/ भू- अर्जन / 2019 , सांवेर, दिनांक 06-06-2019 द्वारा , राज्य सरकार ने ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी - उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है । और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23/08/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर ,सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होंगा ।

:: अनुसूची ::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5

0.004

440/1

सांवेर

इन्दौर

ग्राम - मकोडिया,

0.020

440/2

प. ह. न. - 46,

0.017

518

0.002

534/2

0.002

535/2/1

05

.045

कुल योग

3090

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2020

[ भाग 1 क्रमांक 8162 - भू-अर्जन- 2020-21 - राजस्व प्रकरण क्रमांक18-अ-82-2017-18

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एव डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक - 3037 / भू- अर्जन / 2019 , सांवेर, दिनांक 06-06-2019 द्वारा , राज्य सरकार ने ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी - उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23/08/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर ,सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा - 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर, राज्य सरकार मे ं निहित होंगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

4

5

3

संवेर

315

0.043 इन्दौर

ग्राम - कदावली खुर्द, प. ह. न. - 64,

01

0.043

कुल योग

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अगस्त 2020

3091 क्रमांक 8165- भू-अर्जन-2020-21- राजस्व प्रकरण क्रमांक 23- अ-82-2017-18

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एव डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक - 2973/ भू- अर्जन / 2019 , सांवेर, दिनांक 06-06-2019 द्वारा , राज्य सरकार ने ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला उज्जैन तक उज्जैनी - उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है । और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23/08/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर ,सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होंगा ।

:: अनुसूची ::

जिला

तहसील

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5

358

0.015 सांवेर

इन्दौर

ग्राम - कदावली

372

0.017

बुजुर्ग,

373/2

0.012

प. ह. न. - 61 ,

0.012

458/2/1

0.013

461/1

462/1

0.006

0.059

476/1/2

0.009

476/2/8/2

08

कुल योग

Q.143

आर. एस. मंडलोई , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) .

3092

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2020

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 27 जुलाई 2020

पत्र क्र. 418- भू- अर्जन-2020.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहाँ पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण:-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- बहरी

(ग) ग्राम का नाम-बैरिहा कोठार

का अर्जित क्षेत्रफल- निजी रकबा 0.217 हेक्टेयर.

(घ ) निजी भूमि

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर

स. क्र.

धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)

(4)

(5) (2)

(3)

(1)

1

95

0.030

2

0.007

96

कार्यपालन यंत्री , महान नहर संभाग सीधी , जिला-सीधी ( म. प्र. ) .

3

98

0.090

0.070

4

99

103

5

महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की टेल माइनर ( बांयी तरफ ) निर्माण हेतु .

0.020 योग 0.217

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी , सिहावल में देखा जा सकता है .

(3) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर, सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5 ) यह सूचना सर्वसम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 424 - भू- अर्जन-2020.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 3093

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अगस्त 2020

भाग 1 ]

है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहाँ पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण:-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- बहरी

(ग) ग्राम का नाम- बैरिहा पैपखार

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-निजी रकबा 0.297 हेक्टेयर.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर

स. क्र.

धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे. में)

(3)

(2)

(1)

0.096

77

1

0.007

(4) कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी ( म. प्र. ) .

2

78

0.096

80

3

0.080

81

4

(5) महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना ( द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की टेल माइनर ( बांयी तरफ ) निर्माण हेतु.

0.018

86

5

योग .. 0.297

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , उपखण्ड अधिकारी , सिहावल में देखा जा सकता है.

(3 ) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर, सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है . अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5 ) यह सूचना सर्वसम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रवीन्द्र कुमार चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश

बड़वानी , दिनांक 4 अगस्त 2020

(अधिनियम की धारा-11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 क्र. 30 सन् 2013 )

क्र. रीडर- भू- अर्जन- 2020-3494.- कलेक्टर प्र . क्र. 05-अ-82-2020-21.- कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिये नागलवाड़ी माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के पम्म हाऊस क्रमांक 7 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम रुई तहसील 3094

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2020.

राजपुर जिला बड़वानी में 3.189 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है अर्थात् 7.88019 एकड़ सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन ( एसआईए ) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विविरचित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट/प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था. सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है ( सामाजिक समाघात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है ) - अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं.

नागलवाड़ी माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के पम्प हाउस क्रमांक-7 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है. इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है- निरंक.

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिये प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला निरंक, तहसील निरंक , ग्राम निरंक में उक्त परियोजना के लिये निरंक हेक्टेयर माप के एक भू- खण्ड अर्थात् निरंक मानक माप के भू- खण्ड जिसका विवरण निरंक है.

नागलवाड़ी माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के पम्प हाउस क्रमांक 7 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम रुई तहसील राजपुर जिला बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है: -

खसरा नंबर हक का प्रकार स. क्र.

(2)

(3) (1)

96/2

1

भू-स्वामी

97

103

2

भू-स्वामी 3

104/1

भू-स्वामी 4

104/2

भू-स्वामी

104/3

5

भू-स्वामी

105/7

6

भू-स्वामी

106/8

7

भू-स्वामी

111/2

8

भू-स्वामी

111/3

9

भू-स्वामी अनुसूची

अर्जन का क्षेत्र हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता भूमि का प्रकार

हेक्टेयर में

(6)

(5)

(4)

0.058

निजी भूमि

अशोक कुमार पिता उंकारलाल जाति साहू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

निजी भूमि

0.01 बालीबाई बेबा पुन्या जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

निजी भूमि

0.09 सेवन्तिबाई बेवा शांतिलाल, पुजा, निलेश , शुभम पिता शांतिलाल रघुनन्दन पिता जगन्नाथ, पार्वती- बाई बेवा जगन्नाथ जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

0.091

निजी भूमि

अजय रितेश पिता बाबूलाल सलीताबाई बेवा बाबूलाल जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.022

निजी भूमि

अजय रितेश पिता बाबूलाल सलीताबाई बेवा बाबूलाल जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.011

निजी भूमि

मंगल्या पिता गन्या जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

0.006

निजी भूमि

बाबूलाल पिता उमराव जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.182

निजी भूमि

विनोद कैलाश रेवाराम संतोष शिवकली पिता मगल्या जाति भिलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

0.171

निजी भूमि

रामगोपाल पिता बाबुलाल जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

3095

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2020

भाग 1 ]

(6)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

10

0.837

111/6

निजी भूमि

भू-स्वामी

मंगल भारत पिता दयाराम सुकलाल पिता कुवरजी बालीबेवा कुवरजी जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

1.165

111/7

11

निजी भूमि

भू-स्वामी

ऊँकार मांगीलाल पिता सुदिन गीताबाई पिता जगन्नाथ दिनेश , महेश , जितेन्द्र, जमनाबाई, घीसीबाई पिता बद्री जाति साहू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

0.336

111/9

12

निजी भूमि

भू-स्वामी

बृजकिशोर पिता जगन्नाथ जाति साहू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

111/14

0.210

13

निजी भूमि

भू-स्वामी

रघुनंदन विक्रम पिता तुकाराम गीता बेवा तुकाराम जाति भिलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

योग .. 3.189

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( 2013 का अधिनियम संख्यांक 30 ) की धारा 11 ( 1 ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है. भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 14 , ठीकरी में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है .

सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट भू- अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने किसी भी भूमि के स्तर लेने अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है.

अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किये जा सकेंगे.

सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नागलवाड़ी माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है अतः धारा 6 की उपधारा ( 2- क ) के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है.

भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा -10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे.

(अधिनियम की धारा 11 का' भू- अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 क्र. 30 सन् 2013 )

क्र. रीडर- भू-अर्जन- 2020-3493.- कलेक्टर प्र. क्र. 06-अ-82-2020-21 .- कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिये नागलवाड़ी माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के पम्म हाउस क्रमांक -5 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम बोबलवाडी, तहसील राजपुर, जिला बड़वानी में 1.629 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है अर्थात् 4.0253 एकड़ सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन ( एसआईए ) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विविरचित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट/प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था. सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है ( सामाजिक समाघात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है )- अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं.

नागलवाड़ी माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के पम्प हाउस क्रमांक -5 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है. इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है- निरंक.

3096

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अगस्त 2020

[भाग 1 निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिये प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है , अतः जिला निरंक तहसील निरंक ग्राम निरंक में उक्त परियोजना के लिये निरंक हेक्टेयर माप के एक भू- खण्ड अर्थात् निरंक मानक माप के भू-खण्ड जिसका विवरण निरंक है .

नागलवाड़ी माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के पम्प हाउस क्रमांक -5 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम बोबलवाडी तहसील राजपुर जिला बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

खसरा नंबर

स. क्र.

हक का प्रकार (1) (2)

(3) 1

207/5

भू-स्वामी 2

207/11

भू-स्वामी 3

207/12

भू-स्वामी 4

207/13

भू-स्वामी 5

207/14

भू-स्वामी 6

207/19

भू-स्वामी

207/20

7

भू-स्वामी 8

209

भू-स्वामी अनुसूची

भूमि का प्रकार

हितवध व्यक्ति का नाम और पता अर्जन का क्षेत्र हेक्टेयर में

(4)

(5)

(6)

0.032

निजी भूमि

छगन पिता खुमसिंग निवासी ग्राम जाति भिलाला भूमि स्वामी.

0.024

निजी भूमि

ब्रदीलाल शोभाराम राजु पिता मदन तेजलबाई बेवा मदन जाति भीलाला पता नि. ग्राम भू-स्वामी.

0.013

निजी भूमि

मोहनसिंग पिता खुमसिंग निवासी ग्राम जाति भिलाला भूमि स्वामी.

0.214

निजी भूमि

मांगीलाल, दरबार पिता धनसिंग , प्यारीबाई बेवा धनसिंग नि. ग्राम जाति भिलाला भूमि स्वामी.

0.014

निजी भूमि

बनस्या पिता खुमसिंग नि. ग्राम जाति भिलाला भूमि स्वामी.

0.178

निजी भूमि

मोहनसिंग पिता खुमसिंग नि. ग्राम जाति भिलाला भूमि स्वामी.

0.149

निजी भूमि

बनस्या पिता खुमसिंग नि. ग्राम जाति भिलाला भूमिस्वामी.

1.005

निजी भूमि

चमारया भंगड़ा पिता नाटु जाति मानकर पता सा. देहभूमि स्वामी.

1.629

योग .

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( 2013 का अधिनियम संख्यांक 30 ) की धारा 11 ( 1 ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है. भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 14 , ठीकरी में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है.

सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट भू- अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने किसी भी भूमि के स्तर लेने अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है.

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय /विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किये जा सकेंगे.

सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नागलवाड़ी माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है अतः धारा 6 की उपधारा ( 2- क) के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है.

भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे.

शिवराज सिंह वर्मा , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

3097

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2020

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधा, दिनांक 27 जुलाई 2020

क्र. 426- भू- अर्जन-2020.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित भूमि अनुसूची की, सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का कालम ( 4 ) में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- बहरी

नहर/ग्राम- चन्दवाही

(ग)

लगभग क्षेत्रफल-निजी रकबा 4.615 हेक्टेयर.

(घ)

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा स. क्र.

(2)

(3)

(1)

585

0.025

1

595

2

0.130

596

0.130

3

0.440

597/Min- 1

4

5

0.196

638/11

6

638/2

625/1

0.417

7

0.204

634

8

0.045

439

9

0.82

10

441

442

0.030

11

443/1

0.054

12

444

0.095

13

440/1

0.120

14

0.040

15

435

0.112

16

434

भूमि स्वामी का नाम (4)

लोलर राम तनय इन्द्रमणिराम ब्रा.

तुलसी पिता समईबाली

लोलर राम तनय इन्द्रमणिराम ब्रा .

भगवान प्रसाद तनय शंभू प्रसाद ब्रा.

मोहन पिता हीरा चमार

हीरालाल पिता बन्टी चमार

राधो तनय कन्हई अहिर

सुखपति राधे बसंत पिता कन्हई व सम्मरिया वेवा कन्हई रघुनाथ गोपाल पिता दीनदयाल बुधिया सच्चिया पिता मनबहोर भिन्ना भाईलाल पिता मनबहोर ना. बा. संर माता मड़ौआ 1/3.

वंशपति शिवकरण जयकरण पिता लुटई 3/4 मु. सुखमन्ती वेवा प्रेमलाल राजबहोरन गणेश पिता प्रेमलाल अहिर 1/4.

सुखपति राधे बसंत पिता कन्हई व सम्मरिया वेवा कन्हई रघुनाथ गोपाल पिता दीनदयाल बुधिया सच्चिया पिता मनबहोर भिन्ना भाईलाल पिता मनबहोर ना. बा. संर माता मड़ौआ 1/3 .

वंशपति शिवकरण जयकरण पिता लुटई 3/4 मु.सुखवन्ती वेवा प्रेमलाल राजबहोरन गणेश पिता प्रेमलाल अहिर 1/4. जग्यलाल पिता दौलत

रामपति शेषमणि पिता लुदई कैलशुआ फूलवती निपसुआ पिता लुदईअहिर.

छत्रपाल पिता वंशपति अहिर

रामपति शेषमणि पिता लुदई कैलशुआ फूलवती निपसुआ पिता लुदई अहिर.

वंशराखन सिंह तनय वीरभान सिंह मु. कल्पराज कुमारी वेवा वीरभान सिंह 1/4 मु.लखराजू वेवा कमलभान सिंह रावराखन सिंह पिता कमलभान सिंह. मु. राजकुमारी वेवा राजराखन सिंह 3098

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2020

(2)

(1)

(3) 17

433

0.230 18

412

0.012 19

0.010

413/1

20

403

0.050 21

406

0.036 22

305/1 /क

0.255 23

305/1 /ख

304

0.250 24

25

300/ख

0.290 26

299/1

0.090 27

289/1

0.195 28

290/1

0.216 29

291/1

0.500 30

278/1

0.108

272/1

31

0.165 32

271

0.030 33

270

0.023 34

269

0,035

योग 4.615 हेक्टर

[भाग 1 (4)

अरन्विदन सिंह पिता राजराखन सिंह बृजभूषण सिंह मु. नेबाजू सिंह वेवा पंजाब सिंह धर्मराज सिंह पुष्पराज सिंह पिता पंजाब सिंह 3/4.

मु. दशराजू सिंह वेवा उदयभान सिंह पदुमनाथ सिंह छविनाथ सिंह रविनाथ सिंह पिता उदयभान सिंह जमुना सिंह सीताशरण सिंह पिता राम सिंह मु. राजकुमारी वेवा देवभान सिंह उपेन्द्र पिता देवभान सिंह.

द्वारिका सिंह पिता बिहारी सिंह

बैजनाथ सिंह पिता बिहारी सिंह

मु. दशराजू सिंह वेवा उदयभान सिंह पदुमनाथ सिंह छविनाथ सिंह रविनाथ सिंह पिता उदयभान सिंह जमुना सिंह सीताशरण. ज्ञानेन्द्र पिता चन्द्रशेखर प्रसाद 1/6 धनेश पिता चन्द्रशेखर प्रसाद 1/6 फूलकली वेला हिमान्चल प्रसाद 1/18 अनुजाचार्य पिता हिमाचल प्रसाद 1/18 अतुल पिता हिमान्चल प्रसाद 1/18 राममिलाभ पिता नर्मदा राम 1/2 .

ज्ञानेन्द्र पिता चन्द्रशेखर प्रसाद 1/3 धनेश पिता चन्द्रशेखर प्रसाद 1/3 फूलकली वेवा हिमान्चल प्रसाद 1/9 अनुजाचार्य पिता हिमान्चल प्रसाद 1/9 अतुल पिता हिमान्चल प्रसाद 1/9. सुखेन्द्र बहादुर सिंह पिता बैजनाथ सिंह.

सुरेन्द्र प्रसाद नरेन्द्र प्रसाद विद्याकान्त पिता सत्पलाल मु. सोनिया वेवा सत्पलाल राम .

गणेश तनय भरोषा कोल

मु. बुधनी वेवा बल्देव रामप्यारे रामलखन रामनेवाज पिता बल्देव कुम्हार.

हरदेव सिंह पिता भारत सिंह

भोदू तनय बजरंगी अहिर

ददई रामभजन शोभनाथ पिता कुत्तू अहिर 3/4 मु. बन्सराजू वेवा जगजाहिर जगदीश बबोल पिता जगजाहिर यादव 1/4 . सिवेन्द्र बहादुर सिंह तनय विष्णुबहादुर सिंह

मु. मिरजा सिंह वेवा महेश प्रताप सिंह विश्वरंजन सिंह नितरंजन सिंह शुभा सिंह पिता महेश प्रताप सिंह.

मु. मिरजा सिंह वेवा महेश प्रताप सिंह विश्वरंजन सिंह नितरंजन सिंह शुभा सिंह पिता महेश प्रताप सिंह.

सिवेन्द्र बहादुर सिंह तनय विष्णुबहादुर सिंह सिवेन्द्र बहादुर सिंह तनय विष्णुबहादुर सिंह

2. सावर्जनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बहरी मुख्य मार्ग नहर की टेल माइनल ( दायी तरफ ) के निर्माण हेतु 3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू- अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है.

3099

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2020

भाग 1 ]

क्र. 428- भू- अर्जन-2020.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित भूमि अनुसूची की, सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का कालम ( 4 ) में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णनः-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- गोपद बनास

(ग) नगर/ग्राम- जोरौंधा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- निजी रकबा 0.314 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

स. क्र.

भूमि स्वामी का नाम

अर्जित रकबा (हे. में. )

(4)

(2)

(1)

(3)

1

23/1/1

0.041

राममिलन समई बैजनाथ शिवनाथ पिता मनबोधी तेली

राजमणि निरपति सम्पति जगपति पिता नन्दलाल तेली

0.056

2

23/1 /ख/1

राजमणि निरपति सम्पति जगपति पिता नन्दलाल तेली 3

0.157

23/1/1/1

23/7

0.032

4

संतोष कुमार साहू पिता गनपति साहू

5

23/8

0.014

गणेश साहू पिता गनपति साहू

23/9

6

0.014

गणेश साहू पिता गनपंति साहू

योग .. 0.314

2. सावर्जनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- महान मुख्य नहर के निर्माण हेतु .

3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू- अर्जन कार्यालय, गोपद बनास में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रवीन्द्र कुमार चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3100

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2020

[भाग 1

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 5 अगस्त 2020

क्र. A- 1718- दो- 2-53-2019.- श्री डी. के. मिश्रा, डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम. ) उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 24 से 30 जून 2020 तक, सात दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. मिश्रा , डिप्टी रजिस्ट्रार (एम. ) उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. के. मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम. ) के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार .

जबलपुर, दिनांक 22 जुलाई 2020

क्र. B -2608-दो-2-21-2019.- श्री लखनलाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मंदसौर को दिनांक 4 से 8 अगस्त 2020 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 से 3 अगस्त 2020 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 9 अगस्त 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री लखनलाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री लखनलाल गर्ग , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते , तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 5 अगस्त 2020

क्र. B -2870-दो- 2-31-2018 .- श्री मोहम्मद सैय्यदुल अबरार अंसारी , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, देवास को दिनांक 20 से 26 फरवरी 2020 तक, सात दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद सैय्यदुल अबरार अंसारी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मोहम्मद सैय्यदुल अबरार अंसारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B - 2876-दो- 2-47-2019.- श्री अवधेश कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , मण्डला को मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- (ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

3101 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2020

राज्य शासन के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर , जिला बैतूल मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

भोपाल , दिनांक 21 अगस्त 2020

क्रमांक- एफ-3 / 22 / 2017 / 18-5:-राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा - 17 - क( 1 ) के अंतर्गत भोपाल विकास योजना 2021 हेतु मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3-53/ 2007/32 दिनांक, 04/08/2007 एवं संशोधित आदेश कमांक एफ-3 / 53 / 2007 /32 दिनांक 28/8/2009 एवं संशोधित आदेश कमांक एफ-3 / 22/ 2017/18-5 दिनांक 22/03/2017 को निरस्त करते हुये भोपाल विकास योजना प्रारूप-2031 हेतु निम्नानुसार समिति का पुर्नगठन किया जाता है । यह समिति अधिनियम की धारा- 17- क (2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी ।

समिति में पद व्यक्ति का नाम/ पद

संस्था/ पता

अधिनियम की धारा 17 क (1 )खण्ड

3

4

1

2

सदस्य

महापौर

नगर पालिक निगम भोपाल

(क)

अध्यक्ष

सदस्य

जिला पंचायत , भोपाल

(ख)

सासद

सदस्य

लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भोपाल

(ग)

सदस्य

विधायक

(घ)

विधानसभा क्षेत्र 150 भोपाल (उत्तर)

विधानसभा क्षेत्र 151 भोपाल (नरेला)

विधानसभा क्षेत्र 152 भोपाल (दक्षिण-पश्चिम)

विधानसभा क्षेत्र 153 भोपाल (मध्य)

विधानसभा क्षेत्र 154 भोपाल गोविन्दपुरा

विधानसभा क्षेत्र 155 हुजूर सदस्य

विधानसभा क्षेत्र 149 बैरसिया

अध्यक्ष

सदस्य

(ड)

भोपाल विकास प्राधिकरण भोपाल

अध्यक्ष

जनपद पंचायत फंदा भोपाल सदस्य

(च)

1.

सदस्य

सरपंच

(छ)

ग्राम पंचायत, निपारिया सूखा

2 .

सरपच

ग्राम पंचायत, खजूरी राताताल सदस्य

3.

सरपच

सदस्य

ग्राम पंचायत, निपानिया जाट

4.

सरपच

सदस्य

ग्राम पंचायत , गोलखेड़ी

सरपंच

5.

सदस्य

ग्राम पंचायत ,खामखेड़ी

6.

सरपच

सदस्य

ग्राम पंचायत , इस्लाम नगर 3102

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2020

सरपंच

7.

8.

सरपंच

सरपच

9.

सरपंच

10.

सरपच

11.

सरपंच

12.

सरपंच

13.

सरपच

14.

सरपंच

15.

सरपच

16.

सरपच

17.

सरपच

18.

सरपंच

19.

सरपच

20 .

सरपंच

21 .

सरपंच

22 .

सरपच

23.

सरपच

24.

सरपच

25.

सरपच

26 .

27 .

सरपंच

सरपंच

28.

सरपंच

29.

सरपच

30.

सरपच

31.

सरपच

32.

सरपच

33 .

सरपंच

34.

सरपंच

35.

सरपंच

36.

37.

सरपच

सरपंच

38.

सरपंच

39.

सरपंच

40.

सरपंच

41.

सरपंच

42.

सरपच

43.

सरपच

44.

45.

सरपच

सरपंच

46.

सरपच

47.

सरपच

48.

[ भाग 1 सदस्य

-ग्राम पंचायत, इमलिया

सदस्य

ग्राम पंचायत, सूखी सेवनिया

सदस्य

ग्राम पंचायत, चंदूखेड़ी

सदस्य

ग्ग्रम पंचायत , खेजड़ादेव

सदस्य

ग्राम पंचायत, अचारपुरा

सदस्य

ग्राम पंचायत , ईटखेड़ी सड़क

सदस्य

ग्राम पंचायत , अरवलिया

सदस्य

ग्राम पंचायत, देवलखेड़ी

सदस्य

ग्राम पंचायत, चौपड़ाकला

सदस्य

ग्राम पंचायत, पिपलिया जाहिरपीर

सदस्य

ग्राम पंचायत , कान्हासैया

सदस्य

झाम पंचायत, परवलिया सड़क

सदस्य

ग्राम पंचायत , कुराना

ग्राम पंचायत , सेवनिया आंकार सदस्य

सदस्य

ग्राम पंचायत , आदमपुर छावनी

सदस्य

ग्राम पंचायत , विलखिरिया

सदस्य

ग्राम पंचायत , बरखेड़ा बोंदर

सदस्य

ग्राम पंचायत, कोलुआं खुर्द

सदस्य

ग्राम पंचायत, नरोन्हासांकल

सदस्य

ग्राम पंचायत, बकानिया

सदस्य

ग्राम पंचायत , अमझरा

सदस्य

ग्राम पंचायत , खजूरी सड़क

सदस्य

ग्राम पंचायत, ईटखेड़ी छाप

सदस्य

ग्राम पंचायत, मुगालिया छाप

सदस्य

ग्राम पंचायत , बरखेड़ा नाथू

सदस्य

ग्राम पंचायत, पड़रिया जाट

सदस्य

ग्राम पंचायत, बगरौदा

सदस्य

ग्राम पंचायत, सिकंदराबाद

सदस्य

ग्राम पंचायत, रातीबड़

सदस्य

ग्राम पंचायत, भानपुर

सदस्य

ग्राम पंचायत, सुरैया नगर

सदस्य

ग्राम पंचायत , बड़झिरी

सदस्य

ग्राम पंचायत, आमला

सदस्य

ग्राम पंचायत, सरवर

सदस्य

ग्राम पंचायत कालापानी

सदस्य

ग्राम पंचायत, बेरखेड़ी बाज्याफात

सदस्य

ग्राम पंचायत, कलखेड़ा

ग्राम पंचायत, सेमरी बाज्याफात सदस्य

सदस्य

ग्राम पंचायत, बंगरसिया

सदस्य

ग्राम पंचायत, मेंडोरी

सदस्य :

ग्राम पंचायत, जमुनियाकलॉ

सदस्य

ग्राम पंचायत, अमरावद कलां 3103 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2020

भाग 1 ]

सदस्य

ग्राम पंचायत, बोरदा

सरपंच

49.

सदस्य

ग्राम पंचायत, बोरखेड़ी

सरपंच

50.

सदस्य

ग्राम पंचायत, बरखेड़ा सालम

सरपच

51.

सदस्य

ग्राम पंचायत, मूंडला

सरपच

52.

सदस्य

ग्राम पंचायत, गोल

सरपंच

53.

सदस्य

ग्राम पंचायत, कोडिया

सरपच

54.

सदस्य

ग्राम पंचायत, खौरी

सरपच

55.

सदस्य

ग्राम पंचायत, नांदनी

सरपच

56 .

सदस्य

ग्राम पंचायत, फंदाकला

सरपंच

57.

सदस्य

ग्राम पंचायत, साईस्ताखेड़ी

सरपंच

58:

सदस्य

ग्राम पंचायत, टीलाखेड़ी

सरपंच

59.

सदस्य

कलेक्टर जिला भोपाल

प्रतिनिधि

(ज) 1 .

सदस्य

2.

प्रतिनिधि

आयुक्त नगर पालिक निगम भोपाल

सदस्य

प्रतिनिधि

3.

इन्स्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया नई दिल्ली

सदस्य

प्रतिनिधि

4.

कौंसिल ऑफ आर्किटेक्चर इण्डिया नई दिल्ली

सदस्य

प्रतिनिधिं

5.

इस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इण्डिया कोलकाता

सदस्य

प्रतिनिधि

6.

अधीक्षण यंत्री राजधानी परियोजना प्रशासन भोपाला

प्रतिनिधि

7.

वन मंडाधिकारी वन मंडल भोपाल.

संयुक्त संचालक

(झ)

समितिका संयोजक

संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला-कार्यालय भोपाल,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 21 August 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2020-08-21.34.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2020-08-21.34.Ordinary.