मध्यप्रदेश
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , मंगलवार , दिनांक 25 अगस्त 2020- भाद्र 3 , शक 1942
क्रमांक 266]
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2020
क्र. 380- एफ - 16-10-2018- बाईस पं.- 2.- मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम, 1993 ( क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 75 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा निर्णय लिया गया है कि आवेदक कंपनी ( मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड ) से देय स्टाम्प शुल्क का एक प्रतिशत जनपद उपकर के रूप में लिया जावें.
S. No. 380- F- 16-10-2018 - XXII - Pan . - 2 . In context of Section 75 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj and Gram Swaraj Act , 1993 ( S. No. 1 year 1994) the State Govt. here by decided that one percent amount of the imposed stamp fees shall be taken from applicant company (M/ S Ultratech cement limited).
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. आर. चौधरी, उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020.