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मध्यप्रदेश
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 268]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 अगस्त 2020- भाद्र 6 , शक 1942
पशुपालन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2020
क्र. एफ 02-08-2020-पैंतीस.- पशुओं में संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोगों के नियंत्रण तथा रोकथाम अधिनियम, 2009 (2009 का 27) की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) एवं धारा 7 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 2 ) के प्रावधानों के तहत शहर विदिशा ( जिला-विदिशा ) , शहर टीकमगढ़ (जिला-टीकमगढ़ ) एवं ग्राम बेटमा ब्लाक देपालपुर, जिला इंदौर में ग्लैन्डर्स रोग के उद्भद के कारण रोग के बचाव , नियंत्रण एवं उन्मूलन हेतु राज्य सरकार एतद्वारा राज्य के शहर विदिशा ( जिला- विदिशा ) , शहर टीकमगढ़ ( जिला-टीकमगढ़ ) एवं ग्राम बेटमा ब्लाक देपालपुर, जिला इंदौर तथा इस ग्राम की 10 कि. मी. की परिधि में आने वाले क्षेत्र को अश्व प्रजाति के पशुओं हेतु नियंत्रित क्षेत्र (Controlled Area ) घोषित करती है. परिणाम स्वरूप अश्व प्रजाति के सभी पशुओं के शहर विदिशा ( जिला- विदिशा ) , शहर टीकमगढ़ ( जिला-टीकमगढ़ ) एवं ग्राम बेटमा ब्लाक देपालपुर, जिला- इंदौर तथा उनकी 10 कि. मी. की परिधि में आने वाले क्षेत्र में आवागमन को प्रतिबंधित करती है, साथ ही इन पशुओं की दौड, मेले, प्रदर्शनी , खेलकूद एवं एकत्रीकरण को प्रतिबंधित करती है.
No. F 02-08-2020 - XXXV. In exercise of the power conferred by sub - section ( 1 ) of Section 6 read with sub- section ( 1) and (2) of Section 7 of the Prevention and Control of Infectious and Contagious diseases in Animals Act, 2009 (No. 27 of 2009) , the Govt. of Madhya Pradesh hereby declares city Vidisha (District Vidisha) , city Tikamgarh (District Tikamgarh ) and village Betma Block Depalpur, District Indore and the area within 10 k . m . of its radius as " Controlled area " for equine species of animals to prevent and control and eradicate Glander disease and prohibits the movement of animals belonging to equine species from the place where they are kept to any other place within or outside the area and also prohibits the holding of races , fair , exhibition , games and gathering of such animals in this area .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जेड. यू. शेख , उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020.