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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
( असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 269]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 अगस्त 2020- भाद्र 6 , शक 1942
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
क्र. एफ- 16-2-2020- बाईस- पं. - 2
भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2020 "मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 54 के खण्ड (पाँच) के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1 ) व्दारा प्रदत्तं शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतदव्दारा मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (पशु वधशाला का विनियमन ) नियम 1998 में संशोधन प्रस्तावित करती है, जोकि उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3 ) व्दारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों को, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए एतदव्दारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्व्दारा यह सूचना दी जाती है, कि इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन का अवसान होने पर उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा,
किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो कि उक्त प्रारूप के संम्बन्ध में, किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार व्दारी विचार किया जाएगा.
प्रारूप संशोधन
उक्त नियम में, नियम 22 में उपनियम (1 ) कोई भी व्यक्ति, जो कोढ, जख्म यी किसी अन्य चर्मरोग या किसी सक्रामक या सांसर्गिक रोग से ग्रस्त हो पशुवंर्ध- शाली के परिसरों में प्रवेश नही करेगा. में से शब्द " कोढ " विलोपित किया जाए .
537 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
538
No. F- 16-2-2020 -XXII - P- 2
The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Gram Panchayat (Regulation of Slaughter House ) Rules , 1998 which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 95 read with clause (v) of section 54 of the Madhya Pradesh Panchayat Avam Gram Swaraj Adhiniyam , 1993 (No. 1 of 1994) is hereby published as required by sub - section (3 ) of section 95 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration on the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette .
Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government .
DRAFT OF AMENDMENT
In the said rules , in rule 22 , in sub - rule ( 1 ) , the word " leprosy " shall be omitted.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. आर. चौधरी, उपसचिव.
नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020.