तध्य प्रदेश
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 35]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 अगस्त 2020- भाद्र 6, शक 1942
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 18 अगस्त 2020
क्र. एफ 1 ( ए) 10-2000- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, मध्य क्षेत्र, पु.मु. , भोपाल को अखिल भारतीय सेवायें ( अवकाश ) नियम, 1955 के नियम 15 सहपठित नियम 21 के अन्तर्गत निहित शर्तों के अध्याधीन दिनांक 16 मई से 30 जून 2020 तक, कुल पैंतालीस दिवस असाधारण अवकाश की स्वीकृति इस शर्त के साथ स्वीकृत की जाती है कि असाधारण अवकाश ( EOL ) के लिए कोई छुट्टी वेतन नहीं दिया जावेगा.
भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2020
क्र. एफ 1 ( ए) 193-1991- ब- 2- दो.- राज्य शासन, श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक ( अनुसंधान एवं विकास/पुलिस मैन्यु. ) , पु. मु. भोपाल को दिनांक 18 से 31 जुलाई 2020 तक, चौदह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 1 से 3 अगस्त2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.
(2 ) श्री बी. बी . शर्मा , भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (सामुदायिक पुलिसिंग ) , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.
3105
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
3106
कॉलम ( 3 ) में वर्णित राज्य में के निम्नलिखित निजी चिकित्सालयों को सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के उपचार के लिये अधिसूचित करती है, अर्थात्ः- (3 ) अवकाश से लौटने पर श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक ( अनुसंधान एवं विकास/पुलिस मैन्यु. ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
सारणी
चिकित्सालयों का नाम
जिला
अनु. क्र.
(2)
(1)
1.
भोपाल
(4) श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(3) डॉ. गिरीश राजपाल , हार्ट केयर सेन्टर, एल.जी. 12 बैंक ऑफ बड़ौदा के नीचे , मिनाल मॉल , जे. के. रोड, भोपाल.
2.
भोपाल
(5) अवकाशकाल में श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
डॉ. अनया काले , डेंटल सिटी, मल्टी स्पेशिलिटी डेंटल केयर सेंटर, सी-49 कस्तूरबा नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. बी. शर्मा , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नू भलावी, अवर सचिव .
विधि और विधायी कार्य विभाग
F. No. 2211-2020 - XXI - B ( One ) .--WHEREAS , in compliance of the order dated 21 February , 2006 passed by the Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) No. 1022/89 All India Judges Association and Others Versus Union of India and others and in compliance of the order dated 5th June 2006 of the State Council , the Law and Legislative Affairs Department vide its order dated 15th June 2006 granted certain facilities to the Judicial Officers posted in Madhya Pradesh ;
भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2020
AND , WHEREAS , Para 8 (2 ) read with Para 16 of the aforesaid order dated 15th June 2006 provides that the State Government shall notify private hospitals for treatment of working /retired judicial officers and their family members ;
NOW, THEREFORE , in continuation of this department's all pervious Notifications issued in this regard the State Government , in consulation with the Director , Health Services , Madhya Pradesh hereby notifies the following private hospitals in the State mentioned in column (3 ) of the table below for treatment of working/retired judicial Officers and their family members , namely :-
फा. क्र. 2211-2020-इक्कीस - ब-( एक ). - यतः, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका ( सिविल ) क्रमांक 1022/89 अखिल भारतीय जजेस एसोसिएशन एवं अन्य विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में पारित , आदेश दिनांक 21 फरवरी 2006 के अनुपालन में और राज्य परिषद् के आदेश दिनांक 5 जून 2006 के अनुपालन में, विधि और विधायी कार्य विभाग ने अपने आदेश दिनांक 15 जून 2006 द्वारा मध्यप्रदेश में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों को कतिपय सुविधाएं प्रदान की गई हैं;
TABLE
S.No. District
Name of Hospitals
1. Bhopal
और, यतः, उपरोक्त आदेश दिनांक 15 जून 2006 के पैरा 8 ( 2 ) के साथ पठित पैरा 16 में यह उपबंध है कि राज्य शासन, सेवारत/ सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के उपचार के लिए निजी चिकित्सालयों को अधिसूचित करेगा;
(1) (2) (3) Dr. Rajpals Heart Care Center situated at LG- 12 Minal Shopping Mall , Below Bank of Baroda , J.K. Road , Bhopal .
2. Bhopal
अतएव, इस संबंध में जारी इस विभाग की समस्त पूर्व अधिसूचनाओं की निरंतरता में , राज्य शासन , संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश के परामर्श से, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के
Dr. Anaya Kale , Dental City , Multi Speciality Dental Care Center , C - 49 , Kasturba Nagar , Near Chetak Bridge , Bhopal .
3107 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
भोपाल , दिनांक 17 अगस्त 2020
महाधिवक्ताओं/उप महाधिवक्ताओं को, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अपर लोक अभियोजक नियुक्त करता हैं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.
फा. क्र. 2253-2019- इक्कीस -ब( एक) . ( प्रतीक्षा सूची क्रमांक 01 ) .- राज्य शासन , सुश्री वैशाली बडेरिया पुत्री श्री यशवंत सिंह बडेरिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग- 2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2020 अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल ( म. प्र. ) है . उसकी जन्मतिथि 24अक्टूबर, 1994 है.
भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2020
पंजी क्र. 9-2020-इक्कीस ब ( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री प्रदीप कुमार सोनी (जूनियर ) , चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , छिन्दवाड़ा की सेवायें श्रम न्यायालय को पीठासीन अधिकारी के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर सौंपता है.
क्र. 986-958-2020- अट्ठावन. भारत सरकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की मेगा फूड पार्क योजना के लिये जारी संशोधित मार्गदर्शी निर्देश दिनांक 10 फरवरी 2014 की कंडिका 7.1 ( V ) में दिये गये प्रावधान अनुसार राज्य शासन , एतद्वारा, विभागीय आदेश क्रमांक 2408-1550-2016- अट्ठावन, दिनांक 2 नवम्बर 2016 द्वारा श्री सत्यानन्द, संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मध्यप्रदेश , भोपाल को अवन्ति मेगा फूड पार्क, प्रायवेट लिमिटेड, देवास एवं इण्डस मेगा फूड पार्क, प्रायवेट लिमिटेड खरगौन के स्पेशल परपज व्हीकल के बोर्ड में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का नामित निदेशक नियुक्त किया गया था.
अब उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री सत्यानन्द, संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी मध्यप्रदेश के स्थान पर श्री पुष्पकर सिंह, आयुक्त-सह- संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मध्यप्रदेश को आगामी आदेश तक मेसर्स अवंती मेगा फूड पार्क , जिला देवास के लिये नामित निदेशक नियुक्त किया जाता है.
फा. क्र. 3225-इक्कीस- ब (दो ) 2020.- राज्य शासन , एतद्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का अधिनियम संख्यांक 2 ) की धारा 24 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात् राज्य सरकार की ओर से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में किसी अभियोजन , अपील या अन्य कार्यवाही के संचालन के लिये इस विभाग के आदेश क्र. 2243- इक्कीस- ब(दो ) , दिनांक 6 जून 2020 द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर/अति. महाधिवक्ता कार्यालय, नई दिल्ली/इन्दौर/ग्वालियर में नियुक्त अतिरिक्त
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशीष कुमार, उपसचिव.
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2020
क्र. एफ- 3-55-2018-अठारह 5.- राज्य शासन , एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17 ( क) ( 1 ) केअन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3-55-2018-अठारह -5, दिनांक 16 अप्रैल 2018 को निरस्त करते हुए, कैमार- विजयराघवगढ़ विकास योजना प्रारुप-2041 हेतु निम्मानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है . यह समिति अधिनियम की धारा 17- क( 2 ) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी:-
संस्था/पता
समितिके पद व्यक्तिका नाम/पद
अधिनियम की धारा 17क( 1 ) खण्ड
(3)
(2) 1. अध्यक्ष
(4) सदस्य (1) (क)
नगर परिषद्, कैमोर
2. अध्यक्ष
नगर परिषद्, विजयराघवगढ़ ( राघवगढ़)
[ भाग 1 3108
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
(2)
(3)
(4) (1)
सदस्य अध्यक्ष
जिला पंचायत, कटनी
@
सांसद
सदस्य
खजुराहो संसदीय क्षेत्र
(ग) ཟྱི
विधायक
सदस्य
विधानसभा विजयराघवगढ़
(घ)
अध्यक्ष
सदस्य
जनपद पंचायत, विजयराघवगढ़
(ङ) @@@
1.
सदस्य सरपंच
ग्राम पंचायत, सलैया कोहारी
(च)
2.
सदस्य सरपंच
ग्राम पंचायत, कलहरा
3. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, देवरी मझगवां
4. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, बंजारी
सरपंच
सदस्य 5.
ग्राम पंचायत, खजूरा
6. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, झिरिया
7. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, बड़ारी
सरपंच
सदस्य 8.
ग्राम पंचायत, गुड़गुड़ोहा
सदस्य 9. सरपंच
ग्राम पंचायत, खलवारा
सदस्य 10. सरंपच
ग्राम पंचायत, धनवाही
प्रतिनिधि
1.
सदस्य (ज)
इन्स्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर ( इंडिया ) का प्रतिनिधि
सदस्य 2. प्रतिनिधि
इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्जीनियर्स ( इंडिया ) का प्रतिनिधि
सदस्य 3.
काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का प्रतिनिधि
प्रतिनिधि
4.
सदस्य प्रतिनिधि
कलेक्टर, जिला कटनी
5. प्रतिनिधि
सदस्य
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, कटनी
6. प्रतिनिधि
सदस्य
कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग , कटनी
सदस्य 7. प्रतिनिधि
जिला वनमंडलाधिकारी जिला वन मंडल, कटनी
समिति का संयोजक समिति का संयोजक
(झ)
संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला- कार्यालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश , मध्यप्रदेश, भोपाल कचनार, पर्यावरण परिसर, ई -5 , अरेरा कालोनी , भोपाल
भोपाल , दिनांक 18 अगस्त 2020
क्र. 3074- वि.यो. 496- नग्रानि-2020 .- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि हरदा विकास योजना 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया जाता है जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है: -
1. आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग , होशंगाबाद, मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश 3109 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , होशंगाबाद, मध्यप्रदेश
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, हरदा, मध्यप्रदेश
अनुसूची
क्र.
विकास योजना
उपांतरण प्रस्ताव
विकास योजना का अध्याय एवं प्रावधान
का नाम
(2)
(3)
(4)
(1)
1
4.7 आवासीय अभिन्यास विकास के नियमन 4.7 आवासीय अभिन्यास विकास के नियमन
हरदा विकास योजना, 2031
4.7.1 ले- आउट में खुले क्षेत्र ऐमिनिटी एवं वाणिज्यिक नियमन निम्नानुसार होंगे:-
4.7.1 ले - आउट में खुले क्षेत्र ऐमिनिटी एवं वाणिज्यिक नियमन निम्नानुसार होंगे:-
हरदा : ले- आउट में खुले क्षेत्र , ऐमिनिटी एवं वाणिज्यिक नियमन
हरदा : ले- आउट में खुले क्षेत्र , ऐमिनिटी एवं वाणिज्यिक नियमन
ले- आउट में खुले क्षेत्र ऐमिनिटी एवं वाणिज्यिक नियमन मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुरूप होंगे.
भूखण्डीय ले- आउट का न्यूनतम भूमि आकार 2.0 हेक्टेयर होगा. शेष नियमन मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के अनुरूप होंगे .
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे की सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु वेबसाइट www.mptownplan.gov.in की पर भी उपलब्ध होंगे . यदि कोई आपत्ति तथा सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा.
अजीत कुमार , आयुक्त-सह- संचालक.
भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2020
झाबुआ विकास योजना 2011 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
क्र. 3114- वि.यो. 496- नग्रानि-2020 .- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि झाबुआ विकास योजना 2011 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-
1. आयुक्त , इन्दौर, संभाग इन्दौर , मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय झाबुआ, मध्यप्रदेश 3110
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, झाबुआ , मध्यप्रदेश.
अध्याय क्र.
[ भाग 1
अनुसूची
विकास योजना
विकास योजना (नगर
विकास योजना में भूमि में उपयोग
का नाम)
(1) (2)
(3)
(4) 1
6 झाबुआ विकास योजना 2011 .
सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक.
6
कृषि
व्याख्या-
की सारणी
सारणी कॉलम का सरल क्रमांक
उपांतरण प्रस्ताव कॉलम क्रमांक ( 5) एवं कॉलम क्रमांक ( 6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग.
(6)
(5)
(7) 6-सा-15
4 सूचना प्रौद्योगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** 6-सा-15
7 सूचना प्रौद्योगिकी* , गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.
i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.
ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है , मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.
iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है , मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 ( क) के अनुसार. टीप:- उपरोक्त । एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे . यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्यप्रदेश राजपत्र " में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.
अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.
भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2020
छिन्दवाड़ा विकास योजना 2011 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
क्र. 3105- वि.यो. 496- नग्रानि-2020.- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि छिन्दवाड़ा विकास योजना 2011 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है . जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-
1 . आयुक्त, जबलपुर , संभाग, जबलपुर, मध्यप्रदेश 2. कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश भाग 1 ]
3111
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश
4. आयुक्त, नगरपालिक निगम, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश विकास
अध्याय क्र.
अनुसूची
उपांतरण प्रस्ताव कॉलम विकास योजना कीसारणी
विकास योजना में भूमि में उपयोग
योजना (नगर का नाम)
(1)
(2)
(3)
(4)
6 1
सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक.
छिन्दवाड़ा विकास योजना 2011 .
6
कृषि
व्याख्या-
सारणी कॉलम का सरल क्रमांक
क्रमांक ( 5 ) एवं कॉलम क्रमांक (6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग.
(6)
(7) (5)
4
6-सा-14
सूचना प्रौद्योगिकी एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **
7
6-सा-14
सूचना प्रौद्योगिकी , गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.
i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.
ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.
iii *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य , मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17( क) के अनुसार. टीपः- उपरोक्त । एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे . यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्यप्रदेश राजपत्र " में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.
अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.
कार्यालय , राज्यपाल का सचिवालय , मध्यप्रदेश , भोपाल राजभवन , भोपाल , दिनांक 18 अगस्त 2020
क्र. एफ 49-1 - रास. - यू.ए. - 5-2016.- राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय , अंधिनियम, 2009 की धारा 27 ( 1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलाधिपतिजी के अधिनियम की धारा 27 ( 2) ( दस) के तहत डॉ. अरविन्द कुमार, कुलपति, रानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय , झॉसी ( उ. प्र. ) को विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का नामनिर्दिष्ट सदस्य मनोनीत किया गया.
कुलाधिपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया, कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के आदेशानुसार,
हस्ता./-
राज्यपाल के अपर सचिव.
3112
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
[ भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खरगोन, दिनांक 10 अगस्त 2020
क्र. 124 - भू- अर्जन- 2020.-उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे इन्दौर द्वारा पत्र क्रमांक/इन्दौर/डब्ल्यु-335/महू-सनावद/ 03, दिनांक 23 जून 2020 से " रतलाम - खण्डवा आमान परिवर्तन प्रोजेक्ट कार्य हेतु " अधिग्रहित अथवा उपयोग की जाने वाली भूमि के संबंध में " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) " के अध्याय 2 ( अ ) की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.
उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित परियोजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 16-15 ( 1 ) /2014- सात-2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर, जिला खरगोन एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन , विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 09/2014 के बिन्दु 10 - ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2( अ ) की धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूं :-
जिला
ग्राम का नाम अ.क्र.
प.ह.नं.
तहसील
(2) (3) (4)
(5) (1) 1 खरगोन सनावद
42
सनावद नोट.- 1. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.
सार्वजनिक प्रयोजन प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल
(हेक्टर में) (6)
(7)
0.885
" रतलाम- खण्डवा आमान परिवर्तन प्रोजेक्ट कार्य हेतु".
2. उक्त भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण ) , पश्चिम रेल्वे इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 125- भू-अर्जन-2020.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार अनुसूची ( 2 ) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
प्रस्तावित " रतलाम - खण्डवा आमान परिवर्तन प्रोजेक्ट कार्य हेतु " परियोजना की प्रस्तुति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान की गयी है , जिसका प्रकाशन पृथक् से किया गया है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है .
अनुसूची ( 1 )
ग्राम/नगर
जिला
तहसील
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे . में. )
(4) 0.885 (1) खरगोन
(2) सनावद
(3) सनावद
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) , पश्चिम रेल्वे इन्दौर.
(6) रतलाम -खण्डवा आमान परिवर्तन प्रोजेक्ट कार्य हेतु.
3113
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अगस्त 2020
भाग 1 ]
अनुसूची (2 )
रतलाम- खण्डवा आमान परिवर्तन प्रोजेक्ट कार्य के अन्तर्गत ग्राम - सनावद की प्रभावित भूमि का विवरण सर्वे नंबर
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल ( हे. में) (2)
(1)
0.885
योग 0.885
599/46/1 , 599/26/1 , 599/27 , 599/32 , 599/38 , 599/40 , 599/44, 599/15 , 599/18 , 599/20 , 599/14, 599/21 , 599/13 , 599/16 , 599/19, 599/22 , 599/28 , 599/34, 599/36 , 599/10 , 599/17 , 599/23 , 599/30, 599/33, 599/35, 599/37, 599/9 , 599/29 , 599/31 , 599/39 , 599/24, 599/1/3 , 599/25 , 599/42 , 599/43 व 548/1 .
नोट.- 1. भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बड़वाह एवं उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण ) , पश्चिम रेल्वे इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
3114
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 5 जुलाई 2020 क्र. 4127-प्रस्तु. - भू-अर्जन-2020
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा द्वारा प्रस्तुत प्रस्तॉर्वे अनुसार मौजा ग्राम-पिठेररैयत , लांघा, चाटवा, सिराहा, कुकडीखापा तहसील- पांढुर्णा, जिला छिन्दवाडा के पिठेर जलाशय, लांघा जलाशय, मरकाडोडा जलाशय तथा डोलनाला जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जुन के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा -19 के अन्तर्गत अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग-1 में दिनांक 26 जुलाई, 2019 को किया गया है ।
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा के पत्र कमांक 2755 / कार्य / 2020 छिन्दवाडा दिनांक 28.07.2020 के परिपेक्ष्य में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा-25 के अन्तर्गत समुचित सरकार द्वारा बारह मारा की अवधि के अवसान उपरांत, अवसान अवधि से आगामी बारह माह की अवधि के लिये समयवृद्धि की जाती है । भूमि का वर्णन पूर्ववत् यथावत् निर्धारित रहेगा, किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है ।
छिन्दवाड़ा, दिनांक 25 जुलाई 2020 क्र. 3906- भू-अर्जन-2020
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक-22 (ए)/381/2019/एम.पी.एस./31/221 भोपाल, दिनांक 02 मार्च, 2019 की छायाप्रति संलग्न है । 3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2 ) के अन्तर्गत " छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना " बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है । 3115
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
भाग 1 ]
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः-
जिला तहसील नगर/ ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
1
2
3
4
5
6 छिन्दवाड़ा जुन्नारदेव
भू-अर्जन अधिकारी तहसील- जुन्नारदेव जिला छिन्दवाडा
रकबा-150.000
हेक्टेयर एवं
उपरोक्त भूमि
पर आने वाली
परिसंपत्तियां ।
ग्राम- बेलगांवमाल , प०ह०न-74 ब.न.-410 रा.नि.मं. -नवेगांव
छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अंतर्गत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में 2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू- अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) तहसील- जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाडा (म०प्र ०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि - सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
3116
क्र. 3907 - भू- अर्जन-2020
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक-22 (ए)/381/2019/एम.पी.एस./31/221 भोपाल , दिनांक 02 मार्च , 2019 की छायाप्रति संलग्न है । 3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2 ) के अन्तर्गत " छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना " बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें ।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है । 4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः-
तहसील
जिला
नगर / ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
2
3
1
4
ग्राम-
छिन्दवाड़ा जुन्नारदेव
बेलगांवरैयत,
प०ह०न-32
रा.नि.मं.
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
5
6
भू-अर्जन अधिकारी तहसील- जुन्नारदेव जिला छिन्दवाडा
रकबा-227.500
हेक्टेयर एवं
उपरोक्त भूमि
पर आने वाली
परिसंपत्तियां ।
ब.न.-74 -नवेगांव
छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अंतर्गत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में 3117 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील - जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाडा (म ०प्र ० ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समरर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकताहै।
क्र. 3908 - भू-अर्जन-2020
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक-22 (ए)/381/2019/एम.पी.एस./31/221 भोपाल, दिनांक 02 मार्च , 2019 की छायाप्रति संलग्न है । 3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत " छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना " बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघातं निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है , इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
3118
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः-
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
1
2
3
4
5
6 जुन्नारदेव
छिन्दवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी तहसील-जुन्नारदेव जिला छिन्दवाडा
रकबा-31.500
हेक्टेयर एवं
उपरोक्त भूमि
पर आने वाली
परिसंपत्तियां ।
ग्राम- बोमलिया, प०ह०न-74 ब.न.-416 रा.नि.मं. -नवेगांव
छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अंतर्गत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में 2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि - सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील - जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाडा (म०प्र०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है । 3119
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
भाग 1 ]
क्र. 3909- भू-अर्जन -2020
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक -22 (ए)/381/2019/एम.पी.एस./31/221 भोपाल, दिनांक 02 मार्च, 2019 की छायाप्रति संलग्न है । 3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत " छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा -6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है । 4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः-
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
1
2
4
3
5
6 छिन्दवाड़ा जुन्नारदेव
भू-अर्जन अधिकारी तहसील-जुन्नारदेव जिला छिन्दवाडा
रकबा-81.000
हेक्टेयर एवं
उपरोक्त भूमि
पर आने वाली
परिसंपत्तियां ।
ग्राम- बिरजपुरा, प०ह०न-7/ 32 ब.न.- 33 रा.नि.मं. -दमुआ-1
छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अंतर्गत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में 2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू- अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) तहसील - जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाडा (म ०प्र ०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है । 3120
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया , जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
क्र. 3910 -भू-अर्जन-2020
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक-22 (ए) /381/2019/एम.पी.एस./31/221 भोपाल , दिनांक 02 मार्च , 2019 की छायाप्रति संलग्न है । 3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत " छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें ।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है । 4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः-
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
2
1
3
5
4
6 ग्राम-
छिन्दवाड़ा जुन्नारदेव
भू-अर्जन अधिकारी तहसील-जुन्नारदेव जिला छिन्दवाडा
सेमरकुही, प०ह०न-7/ 32
रकबा-19.000
हेक्टेयर एवं
उपरोक्त भूमि
पर आने वाली
परिसंपत्तियां ।
ब.न.-42 रा.नि.मं. -दमुआ-1
छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अंतर्गत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में 3121 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
१: अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि - सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील - जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाडा (म ०प्र ०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
क्र. 3911 -भू-अर्जन-2020
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धार 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक-22 (ए)/381/2019/एम.पी.एस./31/221 भोपाल , दिनांक 02 मार्च, 2019 की छायाप्रति संलग्न है । 3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकरं और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत " छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना " बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है । 3122
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः-
जिलां तहसील नगर /ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सोर्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
1
2
3
4 छिन्दवाड़ा जुन्नारदेव ग्राम- नंदोरा, प०ह०न-7/ 32 ब.न.- 24 रा.नि.मं.
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
5
6
भू-अर्जन अधिकारी तहसील--जुन्नारदेव जिला छिन्दवाडा
रकबा-280.000
हेक्टेयर एवं
उपरोक्त भूमि
पर आने वाली
परिसंपत्तियां ।
-दमुआ-1
छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अंतर्गत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में 2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है । 4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाडा (म०प्र०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है । 5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है । 6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है । 3123 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अगस्त 2020
क्र.-3912 - भू-अर्जन -2020
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है । 2 मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक-22 (ए)/381/2019/एम.पी.एस./31/221 भोपाल, दिनांक 02 मार्च, 2019 की छायाप्रतिं संलग्न है । 3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत " छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है ,इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है । 4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः-
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
4
5
2
3
1
मोहखेड ग्राम-
छिन्दवाड़ा
कुन्डई,
भू-अर्जन अधिकारी तहसील-सौंसर जिला छिन्दवाडा
रकबा-03.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां ।
प०ह०न-01 ब.न.-68 रा.नि.मं.-सांवरी
छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अंतर्गत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- सौंसर, जिला छिन्दवाडा (म०प्र०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है । 3124
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्द्वाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
क्र.-3913- भू-अर्जन -2020
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक. प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 मध्य प्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक-22(ए) / 381 / 2019 / एमपीएस / 31 /221 भोपाल, दिनांकं 02.03.2019 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।
3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा--6 (2) के अन्तर्गत छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पेर्यावरणीय सगाधात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियन 2013की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।
अनुसूची
1. भूमि'का वर्णनः-
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित
भूमिलगभग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
भूमिअर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
1
2
4
6 3
5
सिंचाई
रकबा-
मोहखेड ग्राम- धगडिया
छिन्दवाड़ा
छिन्दवाडा
रैयत
160.000
प० ह०न-01
भू-अर्जन अधिकारी तहसील-सौंसर जिला छिन्दवाड़ा
हेक्टेयर एवं
ब.न.-24
रा.नि.मं.- सांवरी
काम्पलेक्स योजना के अंतर्गत संगम-2 बांध के डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में
उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां । 3125
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
भाग 1 ]
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अंधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है । 4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- सौंसर, जिला छिन्दवाडा (म ०प्र ०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग छिन्दवाडा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदरं भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
क्र.-3914-भू-अर्जन-2020
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 3. मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक-22 (ए)/381/2019/एम.पी.एस./31/221 भोपाल, दिनांक 02 मार्च , 2019 की छायाप्रति संलग्न है । अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत " छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना " बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा -6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है । 4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें । 3126
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः-
तहसील नगर / ग्राम
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
2
4 1
3
मोहखेड ग्राम-
छिन्दवाड़ा
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
भू- अर्जन अधिकारी तहसील- सौंसर जिला छिन्दवाडा
रकबा-180.000
हेक्टेयर एवं
उपरोक्त भूमि
पर आने वाली
परिसंपत्तियां ।
रहप, प०ह०न-02 ब.न.-499 रा.नि.मं.-सांवरी
छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अंतर्गत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में 2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अंधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू- अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है । 4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- सौंसर, जिला छिन्दवाडा (म०प्र०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदरं भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है । भाग 1 ]
3127
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
क्र. 3915-भू-अर्जन-2020
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक-22 (ए) /381/2019/एम.पी.एस./31/221 भोपाल, दिनांक 02 मार्च , 2019 की छायाप्रति संलग्न है । 3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत " छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना " बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है , इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें ।" अतः अधिनियम की धारा -6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है । 4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः-
जिला तहसील नगर / ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
2
1
4
3
ग्राम-
छिन्दवाड़ा जुन्नारदेव
पर्वतघोघरी ,
प०ह० न-80
ब.न.-147
रा.नि.मं.
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
5
6
भू-अर्जन अधिकारी तहसील-जुन्नारदेव जिला छिन्दवाडा
रकबा-51.500
हेक्टेयर एवं
उपरोक्त भूमि
पर आने वाली
परिसंपत्तियां ।
-नवेगांव
छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अंतर्गत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में 3128
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
2 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाडा (म०प्र ०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6 . अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
क्र.-3916- भू-अर्जन -2020
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक-22 (ए) /381/2019/एम.पी.एस./31/221 भोपाल , दिनांक 02 मार्च, 2019 की छायाप्रति संलग्न है । 3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत " छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है । 4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें । 3129
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
भाग 1 ]
अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः-
जिला तहसीलं नगर/ ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
1
2
3
4
6
5
छिन्दवाड़ा जुन्नारदेव
भू-अर्जन अधिकारी तहसील- जुन्नारदेव जिला छिन्दवाडा
रकबा-15.000
हेक्टेयर एवं
उपरोक्त भूमि
पर आने वाली
परिसंपत्तियां ।
ग्राम- भावईकलां, प०ह०न-07 ब.न.-36 रा.नि.मं. -जुन्नारदेव
छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अंतर्गत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि - सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाडा (म०प्र ०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दनाडा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अगस्त 2020
3130
क्र. 3917- भू-अर्जन-2020
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक , प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसारं एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक-22 (ए) /381/2019/एम.पी.एस./31/221 भोपाल , दिनांक 02 मार्च , 2019 की छायाप्रति संलग्न है । 3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता कां अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत " छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना " बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाधात निर्धारंण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियन 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः-
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
4
3
2
1
जुन्नारदेव ग्राम-
छिन्दवाड़ा
दमुआ,
प०ह ०न-7 / 32
ब.न.-22
भूमि अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
भू-अर्ज अधिकारी तहसील-जुन्नारदेव जिला छिन्दवाडा
रकबा-10.000
हेक्टेयर एवं
उपरोक्तृ भूमि
पर आने वाली
परिसंपत्तियां ।
रा.नि.मं.
- दमुआ-1
छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अंतर्गत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में 3131
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
भाग 1 ]
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 'अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है । 4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाडा (म०प्र०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है । 6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखितः प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय परं किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
क्र.- 3918- भू-अर्जन-2020
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक-22 (ए) /381/2019/एम.पी.एस./31/221 भोपाल, दिनांक 02 मार्च, 2019 की छायाप्रति संलग्न है । 3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -6 (2) के अन्तर्गत " छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना " बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है ,इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें ।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है । 4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें । 3132
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
[भाग 1
अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः-
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
1
2
3
4
5
6 छिन्दवाड़ा
ग्राम-
उमरेठ
छिन्दवाडा सिंचाई सिंदरईगुरैयाथर
भू-अर्जन अधिकारी तहसील- परासिया जिला छिन्दवाडा
रकबा 10.000
हेक्टेयर एवं
उपरोक्तभूमि
पर आने वाली
परिसंपत्तियां ।
प०ह०न-03 ब.न.-560 रा.नि.मं. -मोरडोंगरीखुर्द
काम्पलेक्स योजना के अंतर्गत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में 2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान )का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- परासिया, जिला छिन्दवाडा (म०प्र ० ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है । 3133
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
भाग 1 ]
क्र. 3919-भू-अर्जन -2020
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक-22 (ए) /381/2019/एम.पी.एस./31/221 भोपाल, दिनांक 02 मार्च, 2019 की छायाप्रति संलग्न है । 3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत " छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना " बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है , इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है । 4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः-
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
4
3
1
2
छिन्दवाड़ा जुन्नारदेव ग्राम-
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
भू-अर्जन अधिकारी तहसील-जुन्नारदेव जिला छिन्दवाडा
रकबा-31.000
हेक्टेयर एवं
उपरोक्त भूमि
पर आने वाली
परिसंपत्तियां ।
बम्हनीमाल, प०ह०न-73 ब.न.-363 रा.नि.मं. -नवेगांव
छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अंतर्गत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अगस्त 2020
3134
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाडा (म ०प्र ०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
क्र. 3920 -भू-अर्जन -2020
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 3. मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक-22 (ए)/381/2019/एम.पी.एस./31/221 भोपाल, दिनांक 02 मार्च , 2019 की छायाप्रति संलग्न है । अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत " छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना " बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है । 4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः-
तहसील
नगर/ ग्राम
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
4
3
2
जुन्नारदेव
छिन्दवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी तहसील- जुन्नारदेव जिला छिन्दवाडा
रकबा-124.000
हेक्टेयर एवं
उपरोक्त भूमि
पर आने वाली
परिसंपत्तियां ।
छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अंतर्गत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ग्राम- खापासुरजू, प०ह०न-7/ 32 ब.न.-08 रा.नि.मं. -दमुआ-1 3135
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अगस्त 2020
भाग 1 ]
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील - जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाडा (म ०प्र ०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्द्रवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
क्र. 3921 - भू-अर्जन-2020
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 3. मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक-22 (ए) /381/2019/एम.पी.एस./31/221 भोपाल, दिनांक 02 मार्च, 2019 की छायाप्रति संलग्न है । अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2 ) के अन्तर्गत " छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना " बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है । 4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें । 3136
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः-
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
5
6 1
2
3
4
जुन्नारदेव
छिन्दवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी तहसील- जुन्नारदेव जिला छिन्दवाडा
रकबा-03.500
हेक्टेयर एवं
उपरोक्त भूमि
पर आने वाली
परिसंपत्तियां ।
ग्राम- भीमसैनीमाल , प०ह ०न-82 ब.न.-433 रा.नि.मं. -नवेगांव
छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अंतर्गत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में 2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि - सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील - जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाडा (म०प्र ०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
:
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाडा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है । 3137
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
भाग 1 ]
क्र. 3922- भू- अर्जन-2020
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक-22 (ए)/381/2019/एम.पी.एस./31/221 भोपाल, दिनांक 02 मार्च, 2019 की छायाप्रति संलग्न है । 3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -6 (2) के अन्तर्गत " छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना " बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें ।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है । 4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः-
तहसील नगर / ग्राम
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
4
3
2
1
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
रकबा-07.000
उमरेठ ग्राम-
छिन्दवाड़ा
हेक्टेयर एवं
सिंदरईरैयत
प०ह०न-03
भू-अर्जन अधिकारी तहसील- परासिया जिला छिन्दवाडा
उपरोक्त भूमि
पर आने वाली
ब.न.-46
परिसंपत्तियां ।
रा.नि.मं.
-मोरडोंगरीखुर्द
छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अंतर्गत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
3138
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील - परासिया , जिला छिन्दवाडा (म ० प्र ० ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भ-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
क्र. - 3923 - भू-अर्जन-2020
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 3. मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक-22 (ए)/381/2019/एम.पी.एस./31/221 भोपाल, दिनांक 02 मार्च , 2019 की छायाप्रति संलग्न है । अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत " छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना " बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा -6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है । 4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें । 3139
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
भाग 1 ]
अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः-
तहसील
जिला
नगर / ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
4
5
1
3
2
छिन्दवाड़ा जुन्नारदेव
भू-अर्जन अधिकारी तहसील-जुन्नारदेव जिला छिन्दवाडा
ग्राम- मांडई, प०ह०न-7/ 32 ब.न.-25
रकबा-20.000
हेक्टेयर एवं
उपरोक्त भूमि
पर आने वाली
परिसंपत्तियां ।
रा.नि.मं.
छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अंतर्गत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में -दमुआ-1
2 . अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाडा (म०प्र ० ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
क्र.-3924- भू-अर्जन-2020
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक-22 (ए) /381/2019/एम.पी.एस./31/221 भोपाल, दिनांक 02 मार्च , 2019 की छायाप्रति संलग्न है । 3140
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
[भाग 1 3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत " छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना " बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है ,इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें ।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है । 4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः-
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
1
2
3
4
6
5
छिन्दवाड़ा मोहखेड
भू-अर्जन अधिकारी तहसील-सौंसर जिला छिन्दवाडा
ग्राम- उमरडोह प०ह० न-01 ब.न.-22 रा.नि.मं.-सांवरी
रकबा-11.500
हेक्टेयर एवं
उपरोक्त भूमि
पर आने वाली
परिसंपत्तियां ।
छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अंतर्गत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में 2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- सौंसर, जिला छिन्दवाडा (म०प्र ०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति સંધિ– સૂચના પ્રજાશન જે 60 વિનોં જે ઊંદ્રર મૂ–છર્બન વિયે ખાને જે સંવઘ મેંબાક્ષેઃઃ से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है । 3141
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
भाग 1 ]
5. -3925 - भू- अर्जन-2020
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक-22 (ए)/381/2019/एम.पी.एस./31/221 भोपाल, दिनांक 02 मार्च , 2019 की छायाप्रति संलग्न है । अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 3. पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत " छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना " बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है । 4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः-
तहसील
जिला
नगर / ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
4
3
2
1
मोहखेड ग्राम-संगम
छिन्दवाड़ा
प०ह०न-04
ब.न.-537
भू-अर्जन अधिकारी तहसील- सौंसर जिला छिन्दवाडा
रा.नि.मं.- सांवरी
रकबा-15.000
हेक्टेयर एवं
उपरोक्त भूमि
पर आने वाली
परिसंपत्तियां ।
छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अंतर्गत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में : 2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
3142
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- सौंसर, जिला छिन्दवाडा (म०प्र०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
क्र. 3926- भू- अर्जन-2020
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक-22 (ए) /381/2019/एम.पी.एस./31/221 भोपाल, दिनांक 02 मार्च, 2019 की छायाप्रति संल 3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत " छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है , इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है । 4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः-
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
4
3
2
1
जुन्नारदेव
छिन्दवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी तहसील- जुन्नारदेव जिला छिन्दवाडा
रकबा-110.000
हेक्टेयर एवं
उपरोक्त भूमि
पर आने वाली
परिसंपत्तियां ।
छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अंतर्गत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में
ग्राम- करहैया, प०ह० न-06 ब.न.-45 रा.नि.मं. -दमुआ-1 3143
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
भाग 1 ]
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील - जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाडा (म०प्र० ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
क्र.-3927- भू-अर्जन-2020
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 3. मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक-22 (ए)/381/2019/एम.पी.एस./31/221 भोपाल, दिनांक 02 मार्च , 2019 की छायाप्रति संलग्न है । अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत " छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना " बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें ।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है । 4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें । 3144
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अगस्त 2020
[भाग 1
अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः-
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
4
5
1
2
3
जुन्नारदेव
छिन्दवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी तहसील- जुन्नारदेव जिला छिन्दवाडा
रकबा-21.500
हेक्टेयर एवं
उपरोक्त भूमि
पर आने वाली
परिसंपत्तियां ।
ग्राम- गूजरघाट, प०ह ०न-01 ब.न.-131- रा.नि.मं. -नवेगांव
छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अंतर्गत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में 2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान )का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाडा (म० प्र ०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भ-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
3145 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
क्र. 3928 - भू-अर्जन-2020
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक-22 (ए)/381/2019/एम.पी.एस./31/221 भोपाल , दिनांक 02 मार्च, 2019 की छायाप्रति संलग्न है । 3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत " छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है । 4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः-
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6 2
3
1
4
5
मोहखेड ग्राम-
छिन्दवाड़ा
धगडियामाल
प०ह०न-01
भू- अर्जन अधिकारी तहसील-सौंसर जिला छिन्दवाडा
रकबा-181.000
हेक्टेयर एवं
उपरोक्त भूमि
पर आने वाली
परिसंपत्तियां ।
ब.न.- 277 रा.नि.मं.-सांवरी
छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अंतर्गत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में 3146
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-सौंसर, जिला छिन्दवाडा (म०प्र ०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण जनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
क्र. 3929 -भू-अर्जन -2020
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 3. मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक-22 (ए)/381/2019/एम.पी.एस./31/221 भोपाल, दिनांक 02 मार्च, 2019 की छायाप्रति संलग्न है । अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत " छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें ।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है । 4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः- तहसील
जिला
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
4
5
1
3
2
छिन्दवाड़ा जुन्नारदेव
भू-अर्जन अधिकारी तहसील-जुन्नारदेव जिला छिन्दवाडा
रकबा-110.000
हेक्टेयर एवं
उपरोक्त भूमि
पर आने वाली
परिसंपत्तियां ।
छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अंतर्गत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में
ग्राम- करमोहनीबंदी, प० ह०न -06 ब.न.-02 रा.नि.मं. -दमुआ-1 3147
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
भाग 1 ]
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाडा (म०प्र०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
क्र. 3930-भू-अर्जन -2020
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 3. मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक-22 (ए) /381/2019/एम.पी.एस./31/221 भोपाल, दिनांक 02 मार्च, 2019 की छायाप्रति संलग्न है । अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत " छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना " बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
3148
अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः-
जिला तहसील - नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
1
2
3
4
छिन्दवाड़ा जुन्नारदेव
भू-अर्जन अधिकारी तहसील-जुन्नारदेव जिला छिन्दवाडा
रकबा-05.000
हेक्टेयर एवं
उपरोक्त भूमि
पर आने वाली
परिसंपत्तियां ।
ग्राम- हिरयागढ, प०ह ०न-08 ब.न.-601 रा.नि.मं.
छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अंतर्गत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में -जुन्नारदेव
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अंधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्याल्यीन समय पर किया जा सकता है । 4... अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील जुन्नारदेव , जिला छिन्दवाडा (म०प्र०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शां प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है । 6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्ला प्लान एवं प्रकरण का निरोक्षण अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3149 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ,
सागर, दिनांक 16 जुलाई 2020 क्र. 14 अ- 82-17-18-4626 - भू- अर्जन - 2020-4626
मौजा शिकारपुर पट.ह.नं. - 27 तहसील राहतगढ़ भू-अर्जन प्रकरण 143/82/17-18 में बीना परियोजनांतर्गत चकरपुर बांध निर्माण हेतु भौजा शिकारपुर पट.ह.नं. - 27 तहसील राहतगढ़ जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन हेतु अधिसूचना क्रमांक-4160/ 143/82/17-18 सागर, दिनाक 30/05/2019 जारी की गई है तथा धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि दिनांक 29/05/2020 को पूर्ण हो चुकी है । उक्तावधि में डूब प्रभावित क्षेत्र में कृषकों के विरोध एवं माह मार्च 2020 से कोराना वायरस वैश्विक महामारी का प्रकोप होने के कारण धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से बारह मास के भीतर प्रकरण में धारा 23 के तहत अवार्ड पारित नहीं किया जा सका है । अतः अधिनियम 2013 की धारा 25 के परंतु के तहत प्रकरण में धारा 19 (1 ) की घोषणा और सार की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है ।
क्र. 16 अ- 82-17-18- भू- अर्जन-20-4700
सागर, दिनांक 20 जुलाई 2020
मौजा भूलनाभानगढ़ पट.ह.नं. - 09 तहसील राहतगढ़ बीना परियोजनांतर्गत चकरपुर बांध निर्माण हेतु मौजा भूलनाभानगढ़ पटवारी हल्का नंबर-09 तहसील राहतगढ़ जिला सागर की प्रभावित भूमि अर्जन हेतु भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 163 / 82/17-18 भूमि अर्जन पुनर्वावन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन हेतु अधिसूचना क्रमांक-16 /82 /17-18 /7058 सागर, दिनाक 27/06/2018 जारी की गई है तथा धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि दिनांक 26/06/2019 को पूर्ण हो जाने पर कार्यालयीन सूचना क्रमांक-163 /82/17-18 / भू-अर्जन /19/ 8728 दिनांक 1/11/2019 जारी की जाकर धारा 19 की अवधि बारह मास विस्तारित की गई थी परंतु उक्त विस्तारित अवधि में परियोजनांतर्गत प्रभावित अफलदार वृक्षों एवं कच्चे कुओं की मुआवजा राशि निर्धारण के संबंध में शासन से विशेष पैकेज के तहत मार्गदर्शन प्राप्त न होने, डूब क्षेत्र के कृषकों का लगातार विरोध होने , माह मार्च 2020 से देश में कोराना वायरस वैश्विक महामारी का प्रकोप होने के परिणामस्वरूप धारा 19 की विस्तारण अवधि में भी बारह मास के भीतर प्रकरण में धारा 23 के तहत अवार्ड पारित नहीं किया जा सका है । अतः अधिनियम 2013 की धारा 25 के परंतु के तहत प्रकरण में धारा 19(1 ) की घोषणा और सार की बारह मास की पुनः अवधि विस्तारित की जाती है ।
मौजा मुडिया मेड़ा पट.ह. नं. - 29 तहसील राहतगढ़ क्र. 34 अ- 82-17-18 - भू-अर्जन- 20-4699
बीना परियोजनांतर्गत चकरपुर बांध निर्माण हेतु मौजा मुडियामेड़ा पटवारी हल्का नंबर-29 तहसील राहतगढ़ जिला सागर की प्रभावित भूमि अर्जन हेतु भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3431 / 82 /17-18 में भूमि अर्जन पुनर्वावन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन हेतु अधिसूचना क्रमांक-343/ 82/17-18 /7061 सागर, दिनाक 27/06/2018 जारी की गई है तथा धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि दिनांक 26/06/2019 को पूर्ण हो जाने पर कार्यालयीन सूचना क्रमांक-343/82/17-18/ भू- अर्जन/19/8734 दिनांक 1/11/2019 जारी की जाकर धारा 19 की अवधि बारह मास विस्तारित की गई थी परंतु उक्त विस्तारित अवधि में परियोजनांतर्गत प्रभावित अफलदार वृक्षों एवं कच्चे कुओं की मुआवजा राशि निर्धारण के संबंध में शासन से विशेष पैकेज के तहत मार्गदर्शन प्राप्त न होने, डूब क्षेत्र के कृषकों का लगातार विरोध होने, माह मार्च 2020 से देश में कोराना वायरस वैश्विक महामारी का प्रकोप होने के परिणामस्वरूप धारा 19 की विस्तारण अवधि में भी बारह मास के भीतर प्रकरण में धारा 23 के तहत अवार्ड पारित नहीं किया जा सका है । अतः अधिनियम 2013 की धारा 25 के परंतु के तहत प्रकरण में धारा 19 (1 ) की घोषणा और सार की बारह मास की पुनः अवधि विस्तारित की जाती है ।
क्रमांक 136-82-17-18-4586
सागर, दिनांक 25 जुलाई 2020
मौजा राखसी पटवारी हल्का नं. 013 तहसील बण्डा चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को बण्डा परियोजना बण्डा बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । इस परियोजना मे निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
3150
म. प्र. शासन जल संसाधन विभाग मत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक-22 (ए) /363/2018/एम.पी.एस./31/1110 भोपाल दिनांक 26.06.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं बण्डा सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र कमांक J - 12011/8 /2018-A- 1( R) नई दिल्ली दिनांक 14 मई 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है । अतः अधिनियम की धारा 6 (2 ) के परंतुक पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शितका का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबधित उपबंध लागू नहीं होगे परियोजना के निर्माण से लगभग 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है, भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है ।
बण्डा परियोजना जिला सागर बण्डा बांध
परियोजना का नाम :-
भूमि का विवरण:-
(1 ) (2)
सागर
1.जिला
बण्डा
2. तहसील
राखसी
3. ग्राम
013
4. पटवारी हल्का नं.
हेक्टेयर
20.490
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनुसूची -01:
स.क्र.
अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम
खसरा क्र.
भूमि का प्रकार
प्रकार स्वामित्त्व का
क्षेत्रफल कुल रकवा हे. में.
अर्जित भूमि (रकवा हे. मे.)
4
6
7
3
1
2
5
0.470 0.470
3/1
भूमि स्वामी
1 रानीबहू वेवा करनसींग लोधी पता सा देह भूमि स्वामी
0.240
0.240
भूमिस्वामी 3/2
2 शारदा पति सीताराम लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.300 0.300
12
0.220 0.220
भूमि स्वामी 4/1
3 हीरासिंह वल्द खुमानसिंह प्यारीबाई जोजे हीरासिंह लोधी पता सा देह भूमि स्वामी
0.010
0.010
15/1
0.240 0.150
18/1
0.280
0.280
21/2
0.060
0.060
22/1
A 3151
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अगस्त 2020
भाग 1 ]
0.210
भूमि स्वामी
4 प्रहलाद पिता खुमानसिंह लोधी पता सा देह भूमि स्वामी
4/2
0.210
15/2 0.010
0.010
0.230
18/2
0.190
19
0.140
0.140
0.280
0.280
21/3
0.050
0.050
0.040
0.960
407/3
5 रमेश वल्द बिरजा चढार पता सा देह सेवा खातेदार भूमिस्वामी 5
1.750
1.750
8
0.720
0.360
1.060
16
1.060
34
0.060
0.020
0.220
भूमि स्वामी
0.220
6/1
6 तेजसिंह सुखसिंह नन्नेभाई पिता नत्थूसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.850
7/1
0.850
0.200
10/1
0.200
भूमिस्वामी 6/2
0.030
0.030
7 मजबूत पिता अपरबल लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
7/3
0.200
0.200
0.080
भूमि स्वामी 6/3
0.080
8 धनसींग पिता करनसींग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
7/4 0.400
0.090
0.200
10/2
0.200
11
0.220
0.220
भूमिस्वामी
0.080
6/4
0.080
9 बीरसींग रामसींग पिता मलखानसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.800
0.800
7/5
भूमि स्वामी 6/5
0.040
10 कड़ोरी पिता अपरबलसींग पता सा देह भूमि स्वामी
0.040
7/6
0.200
0.200
भूमि स्वामी 31
11 पूरनसींग पिता सूरजसींग पता सा मऊ भूमि स्वामी
1.260
1.260
0.680
33/1
0.680
भूमि स्वामी
0.160
7/7
0.160
12 रामचरन पिता बल्दवान सींग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 9
1.210
1.200
13 कल्यानसींग वल्द मलखानसींग मलखानसींग मजबूतसींग पिस. अपरबलसींग डेलनसींग वल्द धनसींग लोधी पता सा देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
0.410
0.410
13/1
14 मंगलसींग वल्द नथूसींग गजराजसींग पिस. कीरतसींग माधव बहादुर पिस. मर्दनसींग श्यामबाई वे. मर्दनसींग गोपी बेवा झलकनसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 3152
15 रगबीर लाखन महेन्द्र सुखसींग पिस रतनसींग जगरानी बेवा रतनसींग लोधी पता सा देह भूमि स्वामी 16 मंगल वल्द नत्थूसींग लोधी पता सा देह भूमि स्वामी 17 भैयाराम प्रीतम पिस. शेवसींग लोधी पता सा देह भूमि स्वामी
18 भानू राजकुमार वा. हरीराम ना. वा. पिस. रमेश लक्ष्मी वा. अन्जू ना. वा. पुत्री रमेश पालक व खुद मां अशोकरानी वेवा रमेशनिखिल ना वा आकाश नावा शिवानी ना.वा खुशबू ना.वा वली व खुद मां गोमती बाई वे. मुकेश पता सा देह भूमि स्वामी
19 नीरज नावा. पिता प्रहलाद सिंह विकास नावा. पिता राकेश सिंह वली प्रहलाद सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
20 माधव रम्मू खचौड़ी पिस. ललजू फूलरानी वेवा ललजू सा देह महेन्द्रसिंह पिता जगदीश सिंह पता सा मऊ भूमि स्वामी
21
भूमि स्वामी
सिंगाररानी वेवा जुझारसींग इंदरसींग विक्रमसींग विपत पिस. जुझारसींग कल्लोबाई वेवा दिब्बन गब्बर ना. वा. पि. दिब्बन लोधी पता सा देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
22 जोधनसिंह महतापसिंह भैयाराम मोहनसिंह पिस. सुम्मेरसिंह लोधी पता सा देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
23 दरयावसींग पिता सूरजसींग पता सा मऊ भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
24 जोधन महताप भैयाराम मोहन पिस. सुमेरसिंह पता सा देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
25 जोधनसींग पि. फुलसींग लोधी पता सा राखसी भूमि स्वामी
26
भूमिस्वामी
कल्यान पिता हरीसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 27
भूमि स्वामी
मंगलसींग पिता हरीसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 28 भूरेसींग पिता हरीसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूमि स्वामी
29 अनतसींग पिता हरीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूमि स्वामी
30
भूमि स्वामी
नरेन्द्र पिता हरीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 31 नारायन पिता हरीसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूमि स्वामी
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
[भाग 1
भूमि स्वामी
0.090
0.090
13/2
14
भूमिस्वामी
0.230
0.230
भूमि स्वामी
0.020
0.020
15/3
0.470
0.070
18/3
0.380
21/4
0.380
0.100
22/3
0.100
भूमि स्वामी
0.070
0,060
17/1
भूमिस्वामी
0.200
17/2
0.120
:
20
0.330
0.330
0.190
21/1
0.190
24
3.840
0.620
32
0.510
0.510
33/2
2.180
0.700
87
0.490
0.300
0.310
88/1
0.310
0.630
405/1
0.060
0.060
88/2
0.060
0.150
405/2
0.060
88/3
0.060
0.060
0.150
405/3
0.030
0.060
0.060
88/4
0.150
405/4
0.050
0.060
88/5
0.060
0.050
0.150
405/5
0.060
0.060
88/6
0.150
405/6
0.010
88/7
0.060
0.060
0.030
0.150
405/7 3153
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
भाग 1 ]
32 भैयाराम पिता हरीसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 33 मथुरा बाई बेवा दीनदयाल पता निवासी ग्राम भूमि 34 पप्पूराम जी सुखसींग ना.वा. पिता दीनदायाल डब्बो ना वा पुत्री दीनदयाल पालक व. खुद मां मथराबाई बेवा दीनदयाल भूमि स्वामी लोधी पता सा देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
35 पंचमसिंह शंकर रामचरण पजनसिंह पिता वल्दवान पता सा देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
36 मंगलसींग वल्द नथूसींग गजराजसींग पिसं. कीरतसींग माधव बहादुर पिस. मर्दनसींग श्यामबाई वे. मर्दनसींग गोपी बेवा झलकनसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
37 जोधनसिंह महतापसिंह भैयाराम मोहनसिंह पिस. सुम्मेरसिंह लोधी पता सा देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
38 मुकुन्द देवसींग हाकम शेरसींग पिता काशीराम मल्लोबाई पुत्री काशीराम श्यामबाई बेवा काशीराम पता सा देह भूमि स्वामी
39
भूमिस्वामी
पर्वतसींग व दौलतसींग लटकनसींग व हुकुमसींग वीरेन्द्रसींग राजेन्द्र सींग व लटकनसींग पता सा देह भूमि स्वामी
मथुराबाई बेवा दीनदयाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूमि स्वामी
40
भूमि स्वामी
41 खूबसींग पिता प्यारेसींग पता सा मऊ भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
42 अशोक सींग पिता प्यारेसींग पता सा मऊ भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
43 सिंगाररानी बेवा जुझारसींग इंदरसींग विक्रमसींग विपत पिस. जुझारसींग कल्लोबाई बेवा दिब्बन गब्बर ना वा पि दिब्बन लोधी पता सा देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
44 हीरासिंह वल्द खुमानसिंह प्यारीबाई जोजे हीरासिंह लोधी पता सा देह भूमि स्वामी
कुलः-
0.060
0.060
भूमिस्वामी
405/8
0.040
0.150
0.060
0.060
88/9
0.040
0.020
89
भूमिस्वामी
92
0.050
0.010
98
0.130
0.010
0.190
93
0.010
97
0.110
0.010
408
0.170
1.000
0.340
0.340
99
0.150
0.020
405/9
0.830
0.750
403/1
404
0.200
0.430
1.260
1.260
403/2
0.390
0.050
407/1
0.570
0.040
407/2
81
31.590 20.490
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7) 2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को,जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशत किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निद्रेशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे । राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- (7)2014-सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर को अधिनियम की धारा 16 द्वारा पुर्नर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करंगें एवं प्रबधंक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करगें । अधिनियम की धारा 11 (4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा । या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रम विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्तिद्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में) आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1 3154
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
क्रमांक 132-82-17-18-4997
सागर, दिनांक 30 जुलाई 2020
मौजा चितौआ पटवारी हल्का नं. 012 तहसील बण्डा चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को बण्डा परियोजना बण्डा बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । इस परियोजना मे निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूँकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक-22 (ए) / 363/2018/ एम.पी.एस./ 31 /1110 भोपाल दिनांक 26.06.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं बण्डा सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र कमांक J - 12011/8/ 2018 -A- 1 ( R) नई दिल्ली दिनांक 14 मई 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है । अतः अधिनियम की धारा 6 (2 ) के परंतुक पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शितका का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबधित उपबंध लागू नहीं होगे परियोजना के निर्माण से लगभग 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है, भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है ।
बण्डा परियोजना जिला सागर बण्डा बांध
परियोजना का नाम :-
(1)
(2) भूमि का विवरण :-
सागर
1.जिला
बण्डा
2. तहसील
चितौआ
3. ग्राम
012
4. पटवारी हल्का नं.
5.230
हेक्टेयर
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनुसूची -01:
खसरा क्र.
भूमि का प्रकार अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम
स.क्र.
स्वामित्व का प्रकार
अर्जित भूमि (रकवा हे. मे.)
क्षेत्रफल कुल रकवा हे. में.
7
4
5
6
2
3
0.640
0.290
भूमि स्वामी 132/1
बीरेन्द्रसींग राजेन्द्रसींग , देवेन्द्रसींग पिस. लटकनसींग पालक भाई बीरेन्द्रसींग पता सा राखसी भूमि स्वामी
0.530
0.630
भूमि स्वामी 132/2
वीरेन्द्रसिह राजेन्द्रसिह देवेन्द्रसिंह पिस लटकनसिह पता निवासी राखसी भूमि स्वामी
126
0.850
0.850
भूमि स्वामी
वीरेन्द्र राजेन्द्र देवेन्द्रसीग पिस लटकनसींग लोधी पता सा देह भूमि स्वामी
0.760
0.280
भूमि स्वामी 124/1
मजबूतसींग वल्द अपरबलसींग पता सा राखसी भूमि स्वामी
0.530
0.490
137/1
0.770
0.770
भूमिस्वामी 124/2
कडोरी पिता अपरबलसींग पता सा राखसी भूमि स्वामी
5
0.530
0.170
137/2 3155
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अगस्त 2020
भाग 1 ]
0.350
0.650
भूमि स्वामी 125/1
मुलायमसींग पिता धनसींग उर्फ धनीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.140
0.140
128/2
0.050
0.050
130
0.230
0.230
131/1
0.180
0.030
134/2
0.220
0.640
125/2
भूमि स्वामी
सोहन पिता धनसिंह उर्फ धनीराम लोधीराखसी पता निवासी ग्राम भूमि
0.140
0.140
128/3
0.230
0.230
131/2
0.090
0.090
127
भूमि स्वामी
कन्छेदी पिता शंकर चढार पता सा. मऊ भूमि स्वामी
0.070
0.070
भूमिस्वामी 128/1
9
/डेलनसींग पिता धनसींग उर्फ धनीराम लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी
0.040
0.330
134/1
0.060
0.060
136
0.140
0.140
129
भूमि स्वामी
10 बंशी बुधे भुज्जू भरोसे पिस. परमोला मन्दो बेवा परमोला फूलाबाई बैजन्ती पुत्री परमोला पता सा राखसी भूमि स्वामी
0.060
0.060
135
भूमि स्वामी
1 चेतु पिता लाडले पता सा मऊ भूमि स्वामी
5.230
21
7.720
कुलः-
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- (7) 2014- सात - शा, 2 ए भोपाल , दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशत किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निद्रेशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7 )2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक -2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर को अधिनियम की धारा 16 द्वारा पुर्नव्र्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करंगें एवं प्रशासन के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करगें ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा । या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रम विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) बण्डा में) आहे यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1 3156
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
मौजा बम्हौरी पट.ह.नं. -133/58 क्रमांक-46 अ- 82-17-18- भू- अर्जन- 2020-4994
::
(देखिये धारा 19 एवं 21 )
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं स्थावर परिसंपत्ति की, सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः- परियोजना का नाम
: परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु
(1) (2) भूमि का विवरण
: सागर
1.जिला
:जैसीनगर
2. तहसील
: बम्हौरी
3. ग्राम
:133/58
4. पट.ह.नं.-
:3.633 है.
5. क्रय की जा रही भूमि का क्षेत्रफल
अर्जित भूमि का विवरण
ख.नं.
स. भू-धारक का नाम एवं पिता / पति का नाम
कुल रकवा
स्वामित्व का प्रकार
क्र.
अर्जित भूमि परस्थित स्थावर परिसंपत्तियों काविवरण
असिंचित पड़ती
सिंचित
9
3
2
1
0
0.000
0.000 0.020
83/1 0.360
भूमिस्वामी
1 नोनीतराम पिता पंचा साकिन बेरखेड़ी
0
भूमिस्वामी
0.002 0.000
0.000
0.410
85
2
अरविन्द सुरेश राजकुमार लक्ष्मन पिस. अनंतराम सा. देह
भूमिस्वामी
0
0.000 0.101 0.000
0.240
58/1
रामलोचन पिता ज्वालाप्रसाद पता निवासी 3 ग्राम भूमिस्वामी नरेन्द्र पिता बब्बू पता सा. बिलहरा हिस्सा 0.100 हे.
0
भूमिस्वामी
0.000
0.101
58/2
4
माधव प्रसाद पिता जगन्नाथ प्रसाद पता सा. देह
0
0.000
0.101
0.000
0.400
58/3
भूमिस्वामी
5 रमाकांत पिता द्वारका प्रसाद साकिन देह
0
भूमिस्वामी
0.000 झलकन संजू भगवानदास नाबा पिता व
0.000 0.063
0.080
131
6 पालक कुन्दन पिता दीना सा. देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
0
0.286 0.000
0.000
132/1 1.470
तुलसीराम भागवती माया ऊषा पिता भैयालाल हीरा बेवा भैयालाल संजू लालसींग बल्द बाबूलाल वंदना राजकुमारी पुत्री 7 बाबूलाल क्रांति बेवा मिट्ठूलाल ब्रजेश कुमार निहाल अमित ना.वा. पिता मिट्ठूलाल भारती ना.वा. पुत्री मिट्टठूलाल पालक मां क्रांतिबाई बेवा मिट्ठूलाल सां बिलहरा भूमिस्वामी
0
0.082 0.000
0.000
133/1 0.120
भूमिस्वामी
0 8
0.000
0.000 0.010
133/2 0.480
भूमिस्वामी
कमलसिंह बल्द हरिशंकर पता. सा . बिलहरा भूमिस्वामी
0
0.004 0.000 0.000
209 3.040
भूमिस्वामी
9 वीरसींग बल्द जगन्नाथ पता सा. पिपरिया 3157
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
भाग 1 ]
भूमिस्वामी पन्नालाल पिता पूरन यादव साकिन कपूरिया 10
भूमिस्वामी 11
ब्रिजेश सिंह पिता अमान सिंह साकिन बिलहरा भूमिस्वामी
भूमिस्वामी धमेन्द्रसिंह वल्द गंन्धर्वसिंह पता सा. पिपरिया भूमिस्वामी
12
अमानसींग पिता भीकमसींग सा. पिपरिया
13
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी लालसींग राजेन्द्र सींग, प्रथमसींग पिता 14 माधोसींग अवधरानी बेवा माधोसींग सा. पिपरिया भूमिस्वामी
भूमिस्वामी हरिभगवान बल्द भैयालाल पता सा. पिपरिया 15
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी लखनसींग पिता भैयालाल पता सा. पिपरिया 16
रामलोचन पिता ज्वालाप्रसाद साकिन देह
17
भूमिस्वामी भगवतशरण पिता द्वारकाप्रसाद सा. देह भूमिस्वामी 18
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी राजकुमार पिता द्वारका प्रसाद सा. देह
19
भूमिस्वामी 20
देतेन्द्र राजकुमार अभिषेक संतोष पिता जमना प्रसाद सा. देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 21
बेरीबाई सूरजबाई गीताबाई कलीबाई पुत्री बद्रीप्रसाद सा. देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी सियारानी बेवा हल्का शोभा भागीरथ माधों भूपत बल्लू दयाल गोविन्द पिस. हल्का लच्छीबाई इमरतीबाई अहिल्याबाई पुत्री 22 हल्का गंगाबाई बेवा अनंदी गोकुल हरिदास छोटा बाबू प्रकाश विजय पिस. आनंदी जानकी हल्की बिन्ना पुत्री अनंदी सा. सींगना भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 23
सियारानी बेवा हल्का शोभा भागीरथ माधों भूपत बल्लू दयाल गोविन्द पिस. हल्का लच्छीबाई इमरतीबाई अहिल्याबाई पुत्री हल्कासा. सींगना भूमिस्वामी
24 गोविन्द वल्द नन्हेभाई पता सा. सींगना भूमिस्वामी 25 शिवरानी पत्नि छत्तरसींग सा. सींगना भूमिस्वामी 26 रामकिशन पिता गोले सा. सींगना भूमिस्वामी भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 27 गोविन्द नन्हेभाई सा. सींगना भूमिस्वामी
28 हनमत वल्द गोले साकिन सींगना भूमिस्वामी भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 29
गोविन्द मुन्ना पिस. मानसींग पारवती मुन्नी पुत्री मानसींग भारीबाई बेवा कन्छेदी मोहन बूठे पिता कन्छेदी उषा पुत्री कन्छेदी सा. सींगना भूमिस्वामी
गोविन्द मुन्ना पिता मानसींग साकिन सींगना भूमिस्वामी 30
भूमिस्वामी 31
भूपेन्द्र ना. वा. बल्द राजकुमार बली नन्हेभाई बल्द खुशाल सां.सींगना भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 32 कमल पिता लक्ष्मीप्रसाद सा. सींगना
भूमिस्वामी 33 भूपत सींग पिता ग्या प्रसाद सा. देह
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 34
गीताबाई पुत्री कामोदसिह लोधी साकिन सागर भूमिस्वामी
प्रहलाद सींग बल्द कमोद सा. सींगना
35
भूमिस्वामी 2
प्र.क्र.46 अ /82/17-18 मौजा बम्हौरी पट.ह.नं.-133/58
बेरी-1
0.160 0.000 0.000
2.750
210
रेंजा-1
0 211/1
0.000 0.096 0.000
1.070
0 0.000 0.152 0.000
211/2 1.400
0 211/3
0.000 0.152 0.000
1.400
शूबबूल-1 212
0.184 0.000 0.000
2.940
बेरी -1 0.212
214 2.670
0 0.480 0.004
311/320
0 219
0.216
2.570
215
0.048
4.410
बेरी -1 बबूल-1
0 220/1 2.000
0.182 0.000
0.000
0 220/2
0.000 0.048 0.000
0.600
0 220/3
0.000 0.034 0.000
0.600
0 220/4
0.000 0.048 0.000
0.900
0 218/1 1.320 0.000 0.031 0.000
0 245
0.072 0.000 0.000
3.520
0 218/2
0.000 0.029 0.000
0.400
244
0 0.000 0.178 0.000
2.520
247
0 2.070 0.000 0.130 0.000
0 248 0.810 0.000 0.075 0.000
0 249/4
0.000 0.058 0.000
1.320
0 250/1
0.048
1.410
0 250/2
0.000 0.048 0.000
0.610
0 250/3 1.010 0.000 0.048 0.000
268
0 0.000 0.072 0.000
1.100
0.000
0 269/1 1.610
0.068 0.000
0 269/2
0.000
0.800
0.068 0.000
0 269/3 0.400 0.000 0.068 0.000
271/1
0.000 0.106 0.000 शूबबूल-2 1.450
0 271/3
0.000
1.250 0.000 0.026
159/2
0.000 0.048 0.000
0.400
बेरी-2 श्बबूल-2
0 159/3
0.000 0.048 0.000
1.050 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
3158
पट.ह.नं.-133/58
प्र.क्र.46 अ /82/17-18 मौजा बम्हौरी
0.000 0
0.000 0.048
0.520
159/4
भूमिस्वामी
कमल पिता लक्ष्मीप्रसाद साकिन देह
36
0
0.000
0.000 0.058
1.200
158
भूमिस्वामी
हरगोविन्द बल्द कमोदसींगसींगना भूमिस्वामी
37
0.0000
0.948 2.685
55.760
43
योगः-
पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार निम्नानुसार है:-
1 (1 ) प्रभावित हितग्राही को इंदिरा आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक मकान स्वीकृत किया जायेगा । 1 (2) ऐसे किसी प्रभावित कुटुंब को जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।
1 (3) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा ।
2(1 ) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।
3(1 ) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन, सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।
4(1 ) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता दिया जाएगा । 5(1 ) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।
5(2) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।
5(3) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा । जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं , यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त समुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें ।
युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी:-
1- सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए । वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं । 2-
भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन । 3-
4- पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।
5- राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
6- उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
यथोचित पंचायत घर 7-
जाति- समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह 8-
स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु 9-
प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर- परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन) 10-
शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी 11-
12- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय
13- दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उपस्वास्थ्य केन्द्र
14- भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
15- बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
16- प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र 3159
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
भाग 1 ]
प्र.क्र.46 अ /82/17-18 मौजा बम्हौरी पट.ह.नं.-133/58 17- प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा ।
18- व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो ।
19- मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।
अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 02/9/2020 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।
भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागरे जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
सागर, दिनांक 31 जुलाई 20 क्रमांक 17-82-20-21-5006
मौजा नीमोन पटवारी हल्का नं. 00015 तहसील बण्डा चूकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को बण्डा परियोजना बण्डा बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । इस परियोजना मे निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक-22(ए) /363/2018/एम.पी.एस./31/1110 भोपाल दिनांक 26.06.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं बण्डा सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J- 12011/8 /2018 - A-1 ( R) नई दिल्ली दिनांक 14 मई 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है । अतः अधिनियम की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाधात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है , वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबधित उपबंध लागू नहीं होगे परियोजना के निर्माण से लगभग 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है, भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है ।
बण्डा परियोजना बण्डा बांध
(1) परियोजना का नाम :-
(2) भूमि का विवरण:-
सागर
1.जिला
बण्डा
2. तहसील
नीमोन
3. ग्राम
15
4. पटवारी हल्का नं.
3.570 हेक्टेयर
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनुसूची -01:
खसरा क्र .
अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम
भूमि का प्रकार स.क्र.
स्वामित्व का प्रकार
अर्जित भूमि (रकवा हे.मे.)
क्षेत्रफल कुल रकवा हे. में.
5
6
3
4
7 2
1
0.350 0.010
25
भूमि स्वामी
1 गिरजाबाई जोजे अमोलसिंह पता सा देह भूमि स्वामी
36
0.240
0.140
भूमि स्वामी
2 मलखानसींग पिता मरदन बगैरह बशरह नं. 5
0.110
41
0.110
भूमि स्वामी
3 महेन्द्र पिता गुलाब पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
3160
भूमि स्वामी
4 राजूसींग पिता गोविन्द्र सींग पता सा देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
5 राजेन्द्र सिह नारायणसिंह पिस. भीकमसिंह पता सा देह भूमि स्वामी
6 प्रतापसिंह वल्द मलखानसिंह पता निवासी ग्राम भूमि भूमि स्वामी स्वामी
भूमि स्वामी
7 प्रहलादसींग पिता मलखानसिह पता सा देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
8 बलराम पिता नन्नाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
9 लक्ष्मीनारायण पिता नंनाई यादव पता सा देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
10 रामलाल पिता हीरालाल सियारानी बेवा हीरालाल पता सा देह भूमि
11 उत्तमसींग पिता उद्वेतसींग पता सा देह भूमि स्वामी भूमि स्वामी
12
भूमि स्वामी
चंदनसींग पिता अरजनसींग पता सा पडवार भूमि स्वामी
कुल:-
1.210
43
1.210
49 0.560 0.550
51
0.730 0.010
0.350 0.010
132/1
0.400 0.010
132/2
0.310 0.310
226/1
0.350 0.350
227/1
0.310 0.310
226/2
0.350 0.350
227/2
332
0.080 0.080
335
0.500 0.010
336 0.230 0.110
15
6.080 3.570
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ16-15-(7) 2014- सात-शा , 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को,जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशत किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे । राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ16-15-(7) 2014- सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को,जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर को अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करेंगें एवं के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करगें । अधिनियम की धारा 11 (4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा । या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में) आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3161
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जावक क्र.- 8453-54
राजगढ़ , दिनांक 10 अगस्त 2020 (अंतर्गत धारा - 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में कुण्डलिया सिंचाई परियोजना के ग्राम रामनगर तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ कुण्डलिया दांयी तट नहर के निर्माणे क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे सुची कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन ; पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (1)
ग्राम -रामनगर
विवरण
क्रं.
निजी भूमि
1 1. कुण्डलिया सिचाई परियोजना के निर्माण क्षेत्र में प्रभावित निजी भूमि
योग
जिला राजगढ़ तहसील - जीरापुर
अर्जित रकबा कुल रकबा
3.004
14.397
3.004
14.397
अनुसूची (2)
(1 ) कुण्डलिया सिचाई परियोजना में प्रभावित होने से
स. क
कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
बनेसिंह पिता रुगनाथ जाति सौधिया पता नि.ग्राम भुमि स्वामी
1
योग
कालुसिंह पिता गेन्दालाल प्रभुबाई बेवा गेन्दालाल जाति सौधिया पता नि.ग्राम भुमि स्वामी 2
योग
भागीरथ पिता भैरु जाति गुसाई पता नि.ग्राम भुमि स्वामी
3
योग
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा भूमि का कुल रकबा
खसरा क.
0.125
0.854
20/5/1
0.125
0.854
0.125
0.854
20/5/2
0.125 0.854
0.214
1.303
20/3
0.214
1.303 3162
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
स. क.
कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
पर्वतसिंह चन्दरसिंह पिता हरिसिंह जाति सौधिया पता नि.ग्राम भुमि स्वामी
4
योग
धीरपसिंह आत्मज बनेसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भुमिस्वामी
5
योग
रतन पिता कालु जाति गुसाई पता नि. ग्राम भुमि स्वामी
6
7
शिवलाल आत्मज मांगीलाल जाति चमार पता नि. ग्राम कुआखेडा तहसील खिलचीपुर
योग
8
बजेसिंह जगदीश रामनारायण पिता गंगाराम रेशमबाई सजनबाई पिता गंगाराम जाति चमार पता नि.ग्राम भुमि स्वामी
योग
भेरु आत्मज नाथु जाति चमार पता नि. ग्राम भुमि स्वामी
9
योग
पुरा आत्मज नाथु जाति चमार पता नि.ग्राम भुमि स्वामी
10
योग
कन्हैयालाल पिता शिवलाल जाति गुसाई पता नि. ग्राम भुमि स्वामी
11
योग
12
रामसिंह पिता गंगाराम जाति सौधिया पता नि.ग्राम भुमिस्वामी
योग
[भाग 1
रकबा भूमि का कुल अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा खसरा क.
0.187
0.620
14/6
0.063
0.063
20/4
0.250 0.683
0.300 1.770
18/14/3
0.300 1.770
0.110 0.685
18/1/2
0.110 0.685
0.200 1.186
18/1/1
0.060 0.429
18/10/8
0.260 1.615
0.115 0.758
18/10/4/1
0.115 0.758
0.100 0.380
18/13/1
0.100 0.380
0.100 0.379
18/13/2
0.100 0.379
0.110 0.410
57/8/1/2
0.110 0.410
0.100 0.336
57/8/2
0.100 0.336 3163 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
रकबा भूमि का कुल अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
खसरा क.
स. क.
कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
0.160
0.500
57/9/2/2, 57/10/2/2
बसन्तीबाई पति नारायण जाति चमार पता नि.ग्राम भुमिस्वामी
13
0.160
0.500
योग
0.120
0.506
67/3/2
0.050 भेरु पिता अमान्या गीताबाई पिता अमान्या जाति चमार पता नि.ग्राम भुमि स्वामी
0.601
14
68/4
0.170
1.172
योग
0.100
0.601
68/4/1
15
गंगाराम आत्मज अमान्या कमलाबाई आत्मज अमान्या जाति चमार पता नि. ग्राम भुमि स्वामी
0.180
0.506
67/3/1
0.280
1.107
योग
0.160
0.324
67/2/1/1
दुर्गा प्रसाद पिता कालु जाति चमार पता नि.ग्राम भुमिस्वामी
16
0.160
0.324
योग
0.325
1.267
69/3, 69/5, 69/7 ,69/8/1
17
रतनसिंह चैनसिंह प्रेमसिंह आत्मज पन्नालाल धनीबाई बेवा पन्नालाल दयाराम श्यामलाल आत्मज बरदा मु. मांगुबाई बेवा बरदा जाति कुम्हार पता नि.ग्राम भुमि स्वामी
0.325
1.267
योग
3.004
14.397
कुल योग
नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
3164
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " मझगवां शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
रीवा, दिनांक 24 अगस्त 2020
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 355 - भू-अर्जन-प्रकाशन- 2019-20. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
पत्र क्र. 357- भू-अर्जन-प्रकाशन- 2019-20. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
(क) जिला-सतना
अनुसूची
(ख) तहसील- बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम- रेउहान
(1 ) भूमि का वर्णन-
(घ) क्षेत्रफल-2.641 हेक्टेयर.
(क) जिला- सतना
अर्जित रकबा ( हे. में)
(ख) तहसील- बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम-मौहार
निजी भूमि शासकीय भूमि (2)
खसरा नम्बर (1)
(घ ) क्षेत्रफल-0.199 हेक्टेयर.
0.066
323
खसरा
0.018
324
0.048
325
अर्जित रकबा ( हे. में ) निजी भूमि शासकीय भूमि (2)
0.004
नम्बर (1)
330
0.058
0.384
69
331
0.141
82
0.174
335
0.370
339
0.120
कुल योग 0.199
341
0.199
0.107
महायोग
342
0.123
343
0.028
345
0.358
353
0.263
354
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " मझगवां शाखा नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
0.120
363
0.041
425
0.259
442
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
0.027
443
0.016
444
0.100
445
0.010
450
0.005
460
0.068
कुल योग 2.573
पत्र क्र. 359 - भू-अर्जन प्रकाशन- 2019-20. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 2.641
महायोग .
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अगस्त 2020
3165
(1)
(2)
389
0.104
अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
390
0.144
391
0.138
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
392
0.018
399
0.072
(क) जिला-सतना
400
0.052
(ख) तहसील-कोटर
(ग) ग्राम-तिहाई
404
0.036 (घ) क्षेत्रफल-3.983 हेक्टेयर.
405
0.264
0.036 अर्जित रकबा ( हे . में )
कुल योग 3.947 3.983
महायोग
खसरा नम्बर
निजी भूमि शासकीय भूमि
(1)
(2)
24
0.168
25
0.084
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " मझगवां शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
26
0.078
28
0.040
40
0.202
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
43
0.120
45
0.044
46
0.246
47
0.100
57
0.060
58
0.036
0.084
59
60
0.043
पत्र क्र. 361 - भू-अर्जन-प्रकाशन- 2019-20 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
61
0.110
अनुसूची
62
0.352
( 1 ) भूमि का वर्णन-
70
0.296
(क) जिला- सतना
341
0.272
(ख ) तहसील-बिरसिंहपुर
343
0.096
(ग) ग्राम- महुवा पार
357
0.148
(घ) क्षेत्रफल-2.190 हेक्टेयर .
359
0.088
खसरा
अर्जित रकबा ( हे . में ) 362
0.024
नम्बर
शासकीय भूमि 363
0.096
(1)
निजी भूमि (2)
378
0.030
26
0.212
379
0.157
27
0.124
380
0.003
28
0.029
383
0.248
29
0.165
384
0.108
33
0.034 385
0.004
36
0.172
386
0.055
37
0.023 387
0.001
38
0.028 3166
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
(2)
(1)
(ग) ग्राम-बरा
(घ) क्षेत्रफल-3.695 हेक्टेयर.
0.018
39
खसरा
0.233
44
अर्जित रकबा ( हे. में) 46
नम्बर
0.190
निजी भूमि शासकीय भूमि 47
0.028
(2)
(1)
14
0.028 48
0.020
15
0.568
0.016
49
18
0.090
50
0.081
19
0.168
51
0.022
0.236
22
0.540
55
23
0.016
56
0.255
24
0.100
0.438
कुलयोग .. 1.752
0.454
94
2.190
महायोग .
0.095
104
105
0.134
106
0.198
0.703
126
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " मझगवां शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
127
0.277
128
0.028
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
172
0.258
173
0.342
0.028
3.667
कुल योग
महायोग
3.695
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " मझगवां शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
पत्र क्र. 363 - भू-अर्जन- प्रकाशन- 2019-20.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
(ख) तहसील- बिरसिंहपुर
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 13 अगस्त 2020
के अंतर्गत दिनांक 16 जनवरी 2018 से 15 जनवरी 2020 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, क्र. D- 3191-दो-2-52-2019.- श्री आलोक मिश्रा, रजिस्ट्रार (परीक्षा ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19- 03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 )
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अगस्त 2020
3167 जबलपुर, दिनांक 14 अगस्त 2020
अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेणुका कंचन, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
क्र. B - 3023-दो- 2-21-2019.- श्री लखनलाल गर्ग , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को दिनांक 04 से 08 अगस्त 2020 तक, पांच दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश , उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है .
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रेणुका कंचन , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, क्र. B- 3025- दो- 2-14-2015.- श्रीमती रेणुका कंचन, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय इन्दौर को दिनांक 04 से 05 मार्च 2020 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 10 अगस्त 2020
क्र. C- 1965.- उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश की स्थापना पर कार्यरत निम्नलिखित एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफीसर (न्यायिक ) ( मिनिस्ट्रीयल काडर ) की पदोन्नति असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद पर वेतनमान वेतनबैंड रु. 15600-39100+ग्रेड पे रु. 5400/- ( 7 वें वेतनमान में लेवल 12 पे मेट्रीक्स 56100-177500 ) में , अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त कॉलम नंबर ( 3 ) पर दर्शाई गई स्थापना पर इस शर्त से साथ की जाती है कि वे आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर पदोन्नत पदस्थापना पर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगें. यदि वे निर्धारित समयावधि में पदोन्नत पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं अथवा असहमति व्यक्त करते हैं तो उनकी पदोन्नति निरस्त मानी जावेगी तथा असिस्टेंट रजिस्ट्रार ( एम ) के संवर्ग में उनकी वरिष्ठता राज्य शासन के समक्ष अनुमोदन के लिए लंबित रोस्टर के अनुसार होगी:-
क्र.
नाम एवं स्थान
पदोन्नति पर
टीप
पदस्थापना की स्थान
(1)
(2)
(3)
(4) 1 श्री महेश प्रसाद उपाध्याय,
रिक्त पद पर
मुख्यपीठ जबलपुर
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफीसर ( न्या. ) , मुख्यपीठ जबलपुर
2 श्री सुरेन्द्र कुमार तिवारी ,
रिक्त पद पर
मुख्यपीठ जबलपुर
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफीसर ( न्या. ) , मुख्यपीठ जबलपुर
3 श्री शिव सहाय सिंह ,
मुख्यपीठ जबलपुर
रिक्त पद पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफीसर ( न्या. ) , मुख्यपीठ जबलपुर
4 श्री गिरीश कुमार शर्मा ,
रिक्त पद पर
मुख्यपीठ जबलपुर
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफीसर ( न्या. ) , मुख्यपीठ जबलपुर
5 श्री बी. एल. पवार,
रिक्त पद पर
मुख्यपीठ जबलपुर
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफीसर ( न्या. ) , मुख्यपीठ जबलपुर
6 श्रीमती हर्षा देशपांडे,
खण्डपीठ ग्वालियर
रिक्त पद पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफीसर ( न्या. ) , खण्डपीठ ग्वालियर
7
खण्डपीठ इंदौर
श्री ए. एन. गुप्ता,
रिक्त पद पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफीसर (न्या. ), खण्डपीठ इंदौर
8 श्री अनिल कुमार गुजराती,
रिक्त पद पर
मुख्यपीठ जबलपुर
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफीसर ( न्या. ) , मुख्यपीठ जबलपुर
9 श्री आर. सी. पारे ,
खण्डपीठ इंदौर
रिक्त पद पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफीसर (न्या. ), खण्डपीठ इंदौर 3168
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2020
क्र. C- 1967.- उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश की स्थापना पर कार्यरत निम्नलिखित सेक्रेटरी टू द जजेस ( सेक्रेटियल काडर ) की पदोन्नति असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद पर वेतनमान वेतनबैंड रु. 15600-39100+ग्रेड पे रु. 5400/- ( 7 वें वेतनमान में लेवल 12 पे मेट्रीक्स 56100-177500 ) में, अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त कॉलम नंबर ( 3 ) पर दर्शाई गई स्थापना पर इस शर्त से साथ की जाती है कि वे आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर पदोन्नत पदस्थापना पर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे. यदि वे निर्धारित समयावधि में पदोन्नत पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं अथवा असहमति व्यक्त करते हैं तो उनकी पदोन्नति निरस्त मानी जावेगी तथा असिस्टेंट रजिस्ट्रार ( एम ) के संवर्ग में उनकी वरिष्ठता राज्य शासन के समक्ष अनुमोदन के लिए लंबित रोस्टर के अनुसार होगी:-
क्र.
नाम एवं स्थान (1)
(2) 1 श्रीमती श्यामोली सिंह सोलंकी, सेक्रटरी टू द जजेस , मुख्यपीठ जबलपुर 2 श्री हिदायत खान ,
सेक्रटरी टू द जजेस , मुख्यपीठ जबलपुर 3 श्री एम. व्ही. आर . बालाजी शर्मा, सेक्रटरी टू द जजेस, खण्डपीठ इंदौर 4 श्री आशीष तिवारी,
सेक्रटरी टू द जजेस , मुख्यपीठ जबलपुर 5 श्री रविशंकर श्रीवास्तव,
सेक्रटरी टू द जजेस , मुख्यपीठ जबलपुर 6 श्री हर सहाय पटेरिया,
सेक्रटरी टू द जजेस, मुख्यपीठ जबलपुर 7 श्री जितिन कुमार चौरसिया, सेक्रटरी टू द जजेस , मुख्यपीठ जबलपुर 8 श्री अनिल कुमार एस. ,
सेक्रटरी टू द जजेस , मुख्यपीठ जबलपुर 9 श्री योगेश कुमार वर्मा,
सेक्रटरी टू द जजेस , खण्डपीठ ग्वालियर 10 श्री संतोष पी. मैथ्यू, सेक्रटरी टू द जजेस, मुख्यपीठ जबलपुर पदोन्नति पर
टीप
पदस्थापना की स्थान
(3)
(4)
रिक्त पद पर मुख्यपीठ जबलपुर
रिक्त पद पर मुख्यपीठ जबलपुर
रिक्त पद पर खण्डपीठ इन्दौर
रिक्त पद पर मुख्यपीठ जबलपुर
रिक्त पद पर मुख्यपीठ जबलपुर
रिक्त पद पर मुख्यपीठ जबलपुर
रिक्त पद पर मुख्यपीठ जबलपुर
रिक्त पद पर मुख्यपीठ जबलपुर
रिक्त पद पर खण्डपीठ ग्वालियर
रिक्त पद पर मुख्यपीठ जबलपुर
राजेन्द्र कुमार वाणी, रजिस्ट्रार जनरल.