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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, सोमवार, दिनांक 31 अगस्त 2020- भाद्र 9 , शक 1942
क्रमांक 273]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2020 क्र. एफ- ए- 3-06-2020-1- पांच (46 )
मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017 ) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा , मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-
संशोधन
उक्त नियमों में, नियम 31 - क में उप - नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए , अर्थात्ः-
545 546
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अगस्त 2020
"(2) लाटरी के प्रदाय का मूल्य टिकिट के अंकित मूल्य का या आयोजनकर्ता राज्य द्वारा [ जाएगा जो 100/128 जो भी उच्चतर राजपत्र में यथा अधिसूचित मूल्य हो ।
स्पष्टीकरणः- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए पद "आयोजनकर्ता राज्य" का 'वही अर्थ होगा जो लाटरी ( विनियमन ) नियम, 2010 के नियम 2 के उप - नियम (1 ) के खण्ड (च ) में उस के लिए समनुदेशित किया गया है ।
2. यह संशोधन 1 मार्च, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 31 अगस्त 2020
क्र. एफ-ए- 3-06-2020-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ- ए- 3-06-2020-1- पांच (46 ) , दिनांक 31 अगस्त 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , रत्नाकर झा , उपसचिव.
Bhopal , the 31st August 2020
No. F- A-3-06-2020-1 - V(46 )
In exercise of the powers conferred by section 164 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act , 2017 ( 19 of 2017) , the State Government , on the recommendations of the Council , hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules , 2017 , namely: -
AMENDMENT
In the said rules , in rule 31 A, for sub rule (2) , the following sub - rule shall be substituted , namely : -
" (2) The value of supply of lottery shall be deemed to be 100/128 of the face value of ticket or of the price as notified in the Official Gazette by the Organising State , whichever is higher .
Explanation: For the purposes of this sub - rule , the expression " Organising State " has the same meaning as assigned to it in clause ( f) of sub - rule ( 1 ) of rule 2 of the Lotteries (Regulation) Rules , 2010. " .
2 . This amendment shall be deemed to have come into force from 1st March , 2020 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
RATNAKAR JHA , Dy. Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020 .