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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्‍यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम 2010 की धारा 3 के तहत नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सेवाएं...

Published 02 September 2020

Department
लोक सेवा प्रबंधन
Type
Extraordinary
Gazette no.
276
Identifier
in.gazette.madhya.2020-09-02.276.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्य प्र द श शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , बुधवार, दिनांक 2 सितम्बर 2020 - भाद्र 11 , शक 1942

क्रमांक 276]

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 2 सितम्बर 2020

क्र.एफ 2-4-2020- लोसेप्र - इकसठ - 1 - पी.एस.जी.- 05.- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार , एतद्वारा नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं , पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय- सीमा , प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय- सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात:-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम , 2010 की धारा 3 के तहत नगरीय

विकास एवं आवास विभाग की सेवाएं

सेवाएँ

पदाभिहित अधिकारी का पदनाम सेवा क्र.

3

2

1

5.32 साईनेज लायसेंस (Hoardings)

नगर 1. मुख्य पालिका अधिकारी, नगर पालिका / नगर परिषद् क्षेत्र के लिए

2. आयुक्त, नगर पालिक निगम या आयुक्त, नगर पालिक निगम द्वारा प्राधिकृत अधिकारी- नगर पालिक निगम क्षेत्रके लिए

द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम

सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा

प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित कीगयी समय-सीमा

7 4

5

6

07कार्य दिवस

जिला कलेक्टर

30 कार्य दिवस

आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास

551 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 सितम्बर 2020

552

5.33

02कार्य दिवस

गार्बेज कलेक्शन एवं क्लीनिंग सिवरेज

1 . मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका / नगर परिषद् क्षेत्रके लिए

2. आयुक्त, नगर पालिक निगम या आयुक्त, नगर पालिक निगम द्वारा प्राधिकृत अधिकारी - नगर पालिक निगम क्षेत्रके लिए 5.34

30कार्य दिवस

1. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका / नगर परिषद् क्षेत्र के लिए जहाँ तकनीकी रूप से साध्य हो वहाँ नवीन सीवर कनेक्शन प्रदाय कियाजाना

2. आयुक्त, नगर पालिक निगम या आयुक्त, नगर पालिक निगम द्वारा प्राधिकृत अधिकारी - नगर पालिक निगम क्षेत्रके लिए 5.35

30 कार्य दिवस

सड़क काटने की अनुमति (RoadCutting)

1. मुख्य नगर पालिका अधिकारी , नगर पालिका / नगर परिषद् क्षेत्र के लिए

2. आयुक्त, नगर पालिक निगम या आयुक्त, नगर पालिक निगम द्वारा प्राधिकृत अधिकारी - नगर पालिक निगम क्षेत्रके लिए 5.36

मुख्य नगर 1. पालिका अधिकारी , नगर पालिका / नगर परिषद् क्षेत्र के लिए

अ. सड़क काटने की अनुमति के पश्चात् 30 कार्य दिवस

अ. सड़क काटने की अनुज्ञा के आधार पर किये गये कार्य का निरीक्षण करना

ब. सड़क मरम्मत के पश्चात् 30 कार्य दिवस

2. आयुक्त, नगर पालिक निगम या आयुक्त, नगर पालिक निगम द्वारा प्राधिकृत अधिकारी- नगर पालिक निगम क्षेत्रके लिए ब. सुव्यवस्थित सड़क मरम्मत सुनिश्चित को करने के लिए सत्यापन

संभाग आयुक्त जिला कलेक्टर

03कार्य दिवस

संभाग आयुक्त जिला कलेक्टर

07कार्य दिवस

संभाग आयुक्त 07कार्य दिवस

जिला कलेक्टर

संभाग आयुक्त 07कार्य दिवस

जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर 2020

552( 1) 5.37

जिला कलेक्टर

07कार्य दिवस

30 कार्य दिवस

आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास निकायों से खाद्य व्यवसाय लायसेंस हेतु

1. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका / नगर परिषद् क्षेत्र के लिए

2. आयुक्त, नगर पालिक निगम या

आयुक्त, नगर पालिक निगम द्वारा प्राधिकृत अधिकारी - नगर पालिक निगम क्षेत्रके लिए

5.38

संभाग आयुक्त

जिला कलेक्टर

07कार्य दिवस

30कार्य दिवस

1. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका / नगर परिषद् क्षेत्र के लिए

ऑडिटोरियम / लोक-मनोरंजन के स्थान हेतु लायसेंस

(Licensing for Auditorium / Place of Public amusement)

2. आयुक्त, नगर पालिक निगम या आयुक्त, नगर पालिक निगम द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिक निगम क्षेत्र के लिए

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मनीष रस्तोगी , प्रमुख सचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर 2020

552( 2)

भोपाल , दिनांक 2 सितम्बर 2020

क्रमांक- एफ- 2-3-2020- इकसठ- लोसेप्र- पी.एस.जी. 05.- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , खनिज साधन विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएँ पदाभिहित अधिकारी (जिला खनि अधिकारी / प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा ) के पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय- सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात :-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 3 के तहत खनिज साधन विभाग की सेवाएँ

सेवाय

सेवा प्रदान करने की

निश्चित समय -सीमा

कानाम पदाभिहीत अधिकारी सेवा क्र.

3 1

2

नीलामी की प्रक्रिया हेतु नियुक्त नोडल अधिकारी खनिपटटा समेकित अनुज्ञप्तिः गैर -विशिष्ट सर्वेक्षण अनुज्ञापत्र प्रदान करना

2

जिला खनि अधिकारी नए पट्टे के मामले में आशय पत्र जारी करना ( पर्यावरण मंजूरी के लिए- श्रेणी बी-2- (5 एकड से कम)

3

जिला खनि अधिकारी मिट्टी कीखुदाई भराव हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना।

द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पद नाम

प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गयी समय-सीमा

प्रथम अपील अधिकारी का पद नाम

5

6

4

07कार्य दिवस सचिव, खनिज साधन विभाग संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म

15 कार्य दिवस: विभाग द्वारा परिणाम प्राप्त होने के बाद सफल आवेदक को सूचित करने के लिए

07कार्य दिवस

जिला कलेक्टर

संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म

15 कार्य दिवस वन विभाग. राजस्व विभाग ग्राम पंचायत से सैद्धांतिक: सहमति की प्राप्ति के बाद !

107 कार्य दिवस

जिला कलेक्टर

संचालक. भौमिकी तथा खनिकर्म

03 कार्य दिवस वन, राजस्व खनिज साधन विभाग और संबंधित विभाग द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति केबाद

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

मनीष रस्तोगी , प्रमुख सचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर 2020

552(3)

भोपाल , दिनांक 2 सितम्बर 2020

क्रमांक- 507-742- लो. से.प्र.- इकसठ- 01 -पी.एस.जी.-14.- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम , सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय- सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय - सीमा तथा द्वितीय अपील अधिकारी का पदनाम निम्नानुसार करती है, अर्थात :-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को अधिसूचित किया जाना है.

क्र सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम

प्रदान

करने की

प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम

सेवा

निश्चित

समय-सीमा

द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम

प्रथम अपील अधिकारी की निश्चित की गई समय -सीमा

14.3

परियोजना अधिकारी

कार्य कलेवटर

60 कार्य

दिवस

15 दिवस

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

जिला कार्यक्रम अधिकारी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मनीष रस्तोगी , प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020..

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 02 September 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2020-09-02.276.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2020-09-02.276.Extraordinary.