मध्यप्रदे श
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , बुधवार, दिनांक 2 सितम्बर 2020- भाद्र 11 , शक 1942
क्रमांक 277]
लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2020
क्र.एफ 2-6- लोसेप्र- इकसठ - 1 - पी.एस.जी.-09.- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम , 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010 ) की धारा 3 के तहत खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-2-13-2012 - इकसठ - लोसेप्र- पीएसजी-09 , दिनांक 07 जून 2017 में अधिसूचित सेवा क्र. 9.11- पेट्रोल , डीजल विक्रय एवं भण्डारण हेतु नवीन अनुज्ञप्ति जारी करना एवं 9.12 पेट्रोल , डीजल विक्रय एवं भण्डारण हेतु नवीन अनुज्ञप्ति नवीनीकरण को विलोपित करते हुए मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार , एतद्वारा खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा , पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय - सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय- सीमा तथा द्वितीय अपील अधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात:-
मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम , 2010 की धारा 3 के तहत खाद्य. नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सेवा
सेवाएँ
सेवा क्र.
द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम पदाभिहित अधिकारी का पदनाम
प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम
सेवा प्रदान
करने की
निश्चित समय-
सीमा
प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गयी समय- सीमा
5
6
7
3
1
2
कलेक्टर
15 कार्य दिवस
9.13
संभागीय आयुक्त
4
आवेदन प्राप्ति
कीदिनांक से
15,कार्य
दिवस
केरोसिन के थोक विक्रेता एवं अर्द्ध थोक विक्रेता की अनुज्ञप्ति जारी करना
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्तिएवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
553 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 सितम्बर 2020
554
जिला आपूर्ति नियंत्रक/ अधिकारी कलेक्टर 15 कार्य दिवस संभागीय आयुक्त
आवेदन प्राप्ति
कीदिनांक से
15कार्य
दिवस
9.14 केरोसिन थोक विक्रेता एवं अर्द्ध थोक विक्रेता की अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण करना
कलेक्टर 15 कार्य दिवस
संभागीय आयुक्त
आवेदन प्राप्ति
की दिनांक से
15कार्य
दिवस
9.15 नाप्था व्यापारी को नाप्था के विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति जारी करना
कलेक्टर 9.16
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्तिएवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 15 कार्य दिवस
संभागीय आयुक्त
आवेदन प्राप्ति
कीदिनांक से
15कार्य
दिवस
नाप्था व्यापारी को नाप्था के विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण करना
कलेक्टर 9.17
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 15 कार्य दिवस
संभागीय आयुक्त
आवेदन प्राप्ति
कीदिनांक से
15कार्य
दिवस
विलायक , रेफिनेट एवं स्लॉप के व्यापारी को अनुज्ञप्ति जारी करना
कलेक्टर 9.18
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 15कार्य दिवस
संभागीय आयुक्त
आवेदन प्राप्ति
कीदिनांक से
15कार्य
दिवस
विलायक, रेफिनेट स्लॉप के व्यापारी एवं को अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण करना
9.19 उचित मूल्य दुकान आवंटन का
दुकान के आवंटन हेतु प्रसारित विज्ञप्ति अनुसार अंतिम दिन से 15कार्य
1. जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र के जिला आपूर्ति नियंत्रक/ अधिकारी
2.जिला मुख्यालय को छोड़कर अन्य क्षेत्र के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग कलेक्टर 15 कार्य दिवस संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर 2020
9.20 उचित मूल्य दुकान का नवीनीकरण
1. जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र के जिला आपूर्ति नियंत्रक/ अधिकारी
2.जिला मुख्यालय को छोड़कर अन्य क्षेत्र के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व
554( 1) कलेक्टर 15 कार्य दिवस संभागीय आयुक्त दुकान के आवंटन हेतु प्रसारित विज्ञप्ति अनुसार अंतिम दिन से 15कार्य
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष रस्तोगी , प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 2 सितम्बर 2020
क्र.एफ- 02-07- लोसेप्र- इकसठ - 1 - पी.एस.जी. 41. मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं , पदाभिहित अधिकारी का पदनाम , सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय- सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय - सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात:-
मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत स्कूल शिक्षा विभाग की सेवा
सेवाएँ
सेवा क्र.
पदाभिहित अधिकारी का पदनाम
द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम
सेवा प्रदान
करने की
निश्चित समय-
सीमा
1
2
3 41.5
जिला शिक्षा अधिकारी कक्षा 1 से 8 तक अशासकीय स्कूलों की नवीन मान्यता / मान्यता नवीनीकरण की प्रक्रिया
प्रथम अपील के निराकरण कीनिश्चित कीगयी समय-सीमा
4
5
6
7 45कार्य दिवस
जिला कलेक्टर
45कार्य दिवस
आयुक्त, राज्य शिक्षा केंद्र मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष रस्तोगी , प्रमुख सचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020