वध्यप्रदे श शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 36]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 सितम्बर 2020- भाद्र 13, शक 1942
विषय-सूची
भाग 1.-( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
भाग 3.-
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- (
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम , (3 ) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2020
क्र. एफ-1 ( ए) 154-1993- ब-2- दो.- राज्य शासन द्वारा श्रीडी. श्रीनिवास राव , भापुसे-92 , अति. पुलिस महानिदेशक ( प्रबंध ) , पु. मु. , भोपाल कोदिनांक 20 से 25 जुलाई 2020 तक, छः दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 18-19 जुलाई 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक ( प्रबंध ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
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(3) अवकाशकाल में श्री डी. श्रीनिवास राव , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. श्रीनिवास राव , भापुसे उक्तअवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल , दिनांक 24 अगस्त 2020
क्र. एफ 1 ( ए) 59-2012- ब- 2-दो. राज्य शासन श्री अशोक गोयल, भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि. , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 11 से 25 मई 2020 तक, पन्द्रह दिवस लघुकृत/ परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020.
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(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से तीस दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री अशोक गोयल, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक गोयल , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. एफ-1 ( ए) 210-1996- ब- 2- दो.- राज्य शासन , श्री ए. सांई मनोहर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि. , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 27 से 31 जुलाई 2020 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 26 जुलाई 2020 व 01-03 अगस्त 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.
(2) श्री ए. सांई मनोहर, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि. , पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री ए. सांई मनोहर, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि. , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री ए. सांई मनोहर, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री ए. सांई मनोहर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. सांई मनोहर, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. एफ. 1 (ए) 268-1986- ब-2-दो. राज्य शासन द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक ( सायबर) , पु. मु. , भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत दिनांक 27 से 31 जुलाई 2020 तक, पांच दिवस आकस्मिक अवकाश व दिनांक 4 अगस्त 2020 का 01 दिवस आकस्मिकअवकाश तथा दिनांक 01-03 अगस्त 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में परिवार सहित गृह नगर की यात्रा के तहत् कानपुर ( उ. प्र. ) की अवकाश यात्रा सुविधा
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
1. श्री राजेन्द्र कुमार स्वयं 2. श्रीमती शुचि श्रीवास्तव पत्नी (2) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक ( सायबर) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 3) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2020
पंजी क्र. 2240-2020-इक्कीस ब ( एक) - राज्य शासन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर की स्थापना पर प्रतिनियुक्ति पर विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , खण्डपीठ इन्दौर की हैसियत से उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री वैभव मण्डलोई, अपर सत्र न्यायाधीश , विशेष न्यायालय , क्र 5, विद्युत् अधिनियम, 2003 इन्दौर की सेवाएं उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा , माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है .
भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2020
फा. क्र. 2300-2020- इक्कीस ब ( एक) .-न्यायिक सेवा के सदस्य श्री मनोज सोनी , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 चुरहट, जिला सीधी के द्वारा परिवीक्षा अवधि का निर्वहन संतोषजनक एवं सफलतापूर्वक नहीं कर पाने के कारण उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश द्वारा प्रशासनिक समिति की बैठक दिनांक 24 जुलाई 2020 एवं फुलकोर्ट मीटिंग दिनांक 18 अगस्त 2020 ( By Circulation) में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में उक्त न्यायिक अधिकारी की सेवा समाप्त (Termination of Service) करने की अनुशंसा की गई है.
उक्तन्यायिक अधिकारी के संबंध में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की अनुशंसा के साथ संलग्न सहपत्रों से सहमत होते हुए, राज्य शासन भाग 1 ]
3171
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 सितम्बर 2020
ने यह निर्णय लिया है कि श्री मनोज सोनी , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2 , चुरहट, जिला सीधी की आदेश दिनांक से सेवा समाप्त (Termination Service) की जाए.
अतः , मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा की शर्तें ) नियम, 1994 के नियम 11 ( सी ) के अन्तर्गत एतद्वारा , राज्य शासन , श्री मनोज सोनी , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग 2 , चुरहट, जिला सीधी की सेवा समाप्त ( Termination of Service ) करता है .
फा. क्र . 2300-2020- इक्कीस ब ( एक ) .-न्यायिक सेवा के सदस्य श्री सत्यम पाण्डेय , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , आगर, जिला शाजापुर के द्वारा परिवीक्षा अवधि का निर्वहन संतोषजनक एवं सफलतापूर्वक नहीं कर पाने के कारण उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा प्रशासनिक समिति की बैठक दिनांक 24 जुलाई 2020 एवं फुलकोर्ट मीटिंग दिनांक 18 अगस्त 2020 ( By Circulation ) में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में उक्त न्यायिक अधिकारी की सेवा समाप्त (Termination of Service) करने की अनुशंसा की गई है.
उक्तन्यायिक अधिकारी के संबंध में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की अनुशंसा के साथ संलग्न सहपत्रों से सहमत होते हुए, राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री सत्यम पाण्डेय, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , आगर , जिला शाजापुर की आदेश दिनांक से सेवा समाप्त (Termination of Service ) की जाए.
अतः, मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा की शर्तें ) नियम, 1994 के नियम 11 ( सी ) के अन्तर्गत एतद्वारा , राज्य शासन , श्री सत्यम पाण्डेय , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2 , आगर , जिला शाजापुर की सेवा समाप्त ( Termination of Service ) करता है.
भोपाल , दिनांक 25 अगस्त 2020
फा. क्र. 2235-2020- इक्कीस- ब ( एक ) .- राज्य शासन , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को एतद्वारा , उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है : -
न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना (2)
क्र. (1)
1 श्री उपेन्द्र कुमार सिंह, रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल.
2 श्री पद्मचन्द्र गुप्ता, अष्टम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल.
3 श्री हरीश कुमार कौशिक, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड.
4 श्री भागवत प्रसाद पाण्डेय, षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल.
5 श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव , बाहरवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर.
नवीन पदस्थापना (3)
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन की हैसियत से श्री राजेश गुप्ता के स्थान पर.
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , राजगढ़ की हैसियत से रिक्त न्यायालय में . श्री गुप्ता, वर्तमान पदस्थापना के साथ- साथ कुटुम्ब न्यायालय , शाजापुर का समवर्ती प्रभार ( concurrent charge ) भी संभालेंगे एवं इस हेतु वे प्रत्येक माह में एक सप्ताह के लिए कुटुम्ब न्यायालय , शाजापुर में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , दतिया की हैसियत से रिक्तन्यायालय में. श्री कौशिक वर्तमान पदस्थापना के साथ - साथ कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर ( दतिया लिंक ग्वालियर ) का समवर्ती प्रभार (concurrent charge ) भी संभालेंगे एवं इस हेतु वे प्रत्येक माह में तीन सप्ताह के लिए कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे .
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , दमोह की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , बैढ़न ( सिंगरौली ) की हैसियत से श्री ऋतुराज बसंत कुमार के दिनांक 31 अगस्त 2020 को सेवानिवृत्ति उपरान्त रिक्त होने वाले पद पर.
3172
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
(2)
(1)
6 श्री संजीव कुमार अग्रवाल, पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड.
7 श्री अनिल कुमार सुहाने , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी /रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , खण्डपीठ इन्दौर, इन्दौर.
(3)
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, भिण्ड की हैसियत से श्रीमती अनीता सिंह के स्थान पर.
प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर की हैसियत से श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ( जूनियर ) के स्थान पर.
उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम , 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत विकलनीय होगा.
वित्त विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 13 अगस्त 2020
क्र एफ- 22-14-2000- ई - चार.- राज्य शासन , एतद्वारा , इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 सितम्बर 2018 में संशोधन करते हुए, राज्य वित्तीय निगम, अधिनियम, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951 ) ( संशोधित अधिनियम, 2000 ) की धारा 10 ( ए ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री अनुराग जैन , तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग, भोपाल के अन्यत्र स्थानांतरित हो जाने के कारण श्री मनोज गोविल, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , भोपाल को मध्यप्रदेश वित्त निगम के संचालक मण्डल में संचालक के पद हेतु तत्काल प्रभाव से नामांकित करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज कुमार जैन , उपसचिव.
श्रम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2020
क्र. एफ-1 ए- 06-2016- सोलह.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14) की धारा 7 की उपधारा ( 2 ) के साथ पठित मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 ( क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 8 की उपधारा ( 2 ) एवं कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह , प्रमुख सचिव.
1923 की धारा 20 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को सारणी के कॉलम (3 ) में विनिर्दिष्ट श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है :-
सारणी
क्रमांक न्यायिक अधिकारी श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का नाम
(3) (2)
(1)
पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय, छिन्दवाड़ा.
(जूनियर) ,
1 श्री प्रदीप कुमार सोनी चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , छिन्दवाड़ा.
भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2020
क्र. 688-635-2020-ए-सोलह.- कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 8 की उपधारा ( 2- क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, एतद्वारा , अधिसूचित करती है कि अपर मुख्य कारखाना निरीक्षक या संयुक्त मुख्य कारखाना निरीक्षक, जो राज्य के मुख्य कारखाना निरीक्षक की अवकाश कालावधि के दौरान संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मध्यप्रदेश का प्रभार धारण कर रहा हो, केवल उस कालावधि में मध्यप्रदेश के मुख्य कारखाना निरीक्षक , की शक्तियों का प्रयोग करेगा.
3173
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
S. No. 688-635-2020 - A- XVI .--In exercise of the powers conferred by sub - section (2- A) of Section 8 of the Factories Act , 1948 (63 of 1948 ) the State Government , hereby , notifies that Additional Chief Inspector of factories or Joint Chief Inspector of factories , whosoever holding the charge of Director , Industrial Health and Safety, Madhya Pradesh during leave of period of Chief Inspector of Factories of the State , shall exercise the power of Chief Inspector of Factories , of Madhya Pradesh in that period only .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, छोटे सिंह, उपसचिव.
खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता
संरक्षण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2020
क्र. एफ- 11-01 ( 11-1 ) 2006 - उन्तीस - 2.- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11-02-2019- एक-9 , दिनांक 6 मार्च 2019 से निगम मंडल के अध्यक्ष का कार्यभार संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव को सौंपे जाने के आदेश प्राप्त हुए हैं.
(2 ) उक्त आदेश के परिपालन में, राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन एक्ट, 1962 ( क्रमांक 58 सन् 1962 ) की धारा 20 ( 1 ) ( बी ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री फैज अहमद किदवई, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन के संचालक मंडल में संचालक, नियुक्त करते हुए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष अथवा आगामी आदेश , जो भी पहले हो, तक के लिये संचालक एवं अध्यक्ष नियुक्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उमाकांत पाण्डेय, उपसचिव.
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 20 अगस्त 2020
सूचना
क्र. एफ - 13-4-2017- बी- ग्यारह. - मध्यप्रदेश भागीदारी ( फर्मों का रजिस्ट्रीकरण ) नियम, 1951 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 ( 1932 का सं. 9 ) की धारा 71 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है . उक्त अधिनियम की धारा 71 की उपधारा ( 3 ) द्वारा यथा अपेक्षित ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके किउससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना के, मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिवस का अवसान होने पर, उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा.
ऐसी किसी भी आपत्ति या सुझाव पर जो कि उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान होने के पूर्व, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल में कार्यालयीन समय 3174
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 सितम्बर 2020
के दौरान प्राप्त हों , राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा.
संशोधन का प्रारूप
उक्त नियमों में, नियम 19 में, खण्ड ( एक ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-
" ( एक) अधिकतम फीस अधिकतम फीस निम्नानुसार उद्गृहीत की जाएगी:-
दस्तावेज या कृत्य जिसके विषय में फीस देय है
(1)
धारा 58 के अधीन कथन
धारा 60 के अधीन कथन
धारा 61 के अधीन प्रज्ञापना
धारा 62 के अधीन प्रज्ञापना
धारा 63 के अधीन सूचना
धारा 64 के अधीन आवेदन
धारा 66 की उपधारा ( 1 ) के अधीन फर्म्स के रजिस्टर का निरीक्षण
धारा 66 की उपधारा ( 2 ) के अधीन किसी फर्म्स से संबंधित दस्तावेजों
का निरीक्षण.
धारा 67 के अधीन प्रतिलिपियां
NOTICE
अधिकतम फीस (2)
छः सौ पैंतीस रुपए
एक सौ छब्बीस रुपए
एक सौ छब्बीस रुपए
तिरसठ रुपए
एक सौ छब्बीस रुपए
तिरसठ रुपए
तीस रुपए
तीस रुपए
पन्द्रह रुपए ( प्रत्येक सौ शब्द या उसके भाग के लिए) . ".
No. F- 13-4-2017- B- XI . The following draft of amendments in the Madhya Pradesh Partnership (Registration of Firm) Rules , 1951 which the State Government proposes to make in exercise of the Powers conferred by sub-section ( 1 ) of Section 71 of the Indian Partnership Act, 1932 (No. 9 of 1932) is hereby published as required by sub- section (3 ) of Section 71 of the said Act , for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken in to consideration on the expiry of 30 days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.
Any objection or suggestion which may be received by the Principal Secretary , Government of Madhya Pradesh Industrial Policy and Investment Promotion Department , Mantralaya , Vallabh Bhawan , Bhopal During office hours from any person with respect to the said draft of amendment before the expiry of the period specified above will be considered by the State Government .
DRAFT OF AMENDMENT
In the said rules , in rule 19 , for clause ( i ) , the following clause shall be substituted namely:-
"( i ) Maximum Fees - The Maximum fees shall be levied as under :-
Document or act in respect of which The fee in payable
(1)
Statement under Section 58
Statement under Section 60
Intimation under Section 61
Intimation under Section 62
Notice under Section 63
Application under section 64
Inspection of the Register of Firms under sub- section
(1) of section 66 .
Inspection of documents relating to a firm under
sub- section ( 2) of Section 66.
Copies under Section 67.
Maximum Fee (2)
Rupees six hundred thirty five Rupees one hundred twenty six Rupees one hundred twenty six Rupees sixty three
Rupees one hundred twenty six Rupees sixty three Rupees thirty
Rupees thirty
Rupees fifteen ( For each hundred words or part thereof) मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. विजय दत्ता, उपसचिव.
3175
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2020
क्र. एफ- 25-65-2003- दस- 3.- मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-65-2003- दस 3, दिनांक 5 फरवरी 2004 जिसका संबंध अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त के कार्यालयों के गठन से है, को राज्य शासन , एतद्वारा, आंशिक रूप से अधिक्रमित करते हुए वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त कार्यालयों का नाम निम्नानुसार वन संरक्षक सामाजिक वानिकी वृत्त कार्यालयों में परिवर्तित किया जाता है:-
वृत्त में सम्मिलित जिले का नाम सामाजिक वानिकी वृत्त
(4)
(2)
मुख्यालय (3)
क्र. (1)
भोपाल
1.
1
भोपाल
वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी
रायसेन
2.
वृत्त, भोपाल.
सिहोर
3.
4.
राजगढ़
5.
विदिशा
6.
बैतूल
2 वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी
बैतूल
7.
होशंगाबाद
वृत्त, बैतूल.
8. हरदा
9.
ग्वालियर
3. वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी वृत्त, ग्वालियर ग्वालियर
10.
दतिया
11 .
मुरैना
12.
भिण्ड
13.
शिवपुरी
14.
गुना
15. अशोकनगर
16.
श्योपुर
17.
इन्दौर
इन्दौर
4. वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी वृत्त, इन्दौर
देवास
18.
19.
झाबुआ
झाबुआ
5. वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी वृत्त, झाबुआ
धार
20.
21.
अलीराजपुर
22.
खण्डवा
खण्डवा
6. वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी वृत्त, खण्डवा
23. बड़वानी
खरगौन
24.
25.
बुरहानपुर
26.
जबलपुर
जबलपुर
7. वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी वृत्त, जबलपुर
कटनी
27.
मण्डला
28.
डिंडौरी
29.
रतलाम
30.
रतलाम
8. वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी वृत्त, रतलाम
31.
मंदसौर
उज्जैन
32.
33.
शाजापुर
34.
नीमच 3176
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
(2)
(3)
(4)
(1)
35. आगर
सिवनी
36.
सिवनी
9 . वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी वृत्त, सिवनी
37. नरसिंहपुर
38. छिन्दवाड़ा
39 . बालाघाट
40.
सागर
सागर
10. वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर
41. दमोह
42. छतरपुर
43. टीकमगढ़
44. पन्ना
45. निवाड़ी
46. रीवा
रीवा
11. वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी वृत्त, रीवा
47. सतना
48. सिंगरौली
49. सीधी
50. शहडोल
51. अनूपपुर
52. उमरिया
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. एस. मोहन्ता, सचिव.
भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2020
एफ- 25-65-2003 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25- 65-2003 - दस -3 , दिनांक 24 अगस्त 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. एस. मोहन्ता, सचिव.
Bhopal , the 24th August 2020
No. F - 25-65-2003 - X- 3.-In partial suppression of the Madhya Pradesh , Government Forest Department Notification No. F- 25-65-2003 -X -3 , dated 5th February 2004, in so far as it relates to the constitution of the offices of Conservator of Forest, Research and Extension , the State Government here by change the name of Conservator ofForest Research Extension offices , into the Office of Conservator of Forest , Social Forestry Circle , as mentioned below:-
Head Quarter
(3)
Name of District Included in Circle (4)
Social Forestry Circle (2)
Sr. No. (1)
1
1. Bhopal.
Bhopal.
2.
Raisen.
Conservator of Forest , Social Forestry circle , Bhopal .
3.
Sehore
4.
Rajgarh
5.
Vidisha मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
(3) (1)
Betul 2 Conservator of Forest , Social Forestry circle , Betul .
Gwalior 3. Conservator of Forest , Social Forestry circle, Gwalior.
Indore 4. Conservator of Forest , Social Forestry circle, Indore .
Jhabua 5. Conservator of Forest , Social Forestry circle , Jhabua .
Khnadwa
6. Conservator of Forest , Social Forestry circle, Khnadwa .
Jabalpur
7. Conservator of Forest , Social Forestry circle, Jabalpur.
Ratlam 8. Conservator of Forest , Social Forestry circle , Ratlam .
Seoni 9. Conservator of Forest , Social Forestry circle, Seoni .
Sagar 10 . Conservator of Forest , Social Forestry circle, Sagar
Rewa 11. Conservator of Forest, Social Forestry circle, Rewa.
3177 (4)
6. Betul
7. Hoshangabad
8. Harda
9. Gwalior
10. Datia
11.
Murena
12. Bhind
13.
Shivpuri
14. Guna
15. Ashok Nagar
16. Sheopur
17. Indore
18.
Dewas
19.
Jhabua
20.
Dhar
21. Alirajpur
22. Khnadwa
23.
Badwani
24. Khargone
25. Burhanpur
26. Jabalpur
27. Katni
28. Mandla
29. Dindori
30. Ratlam
31. Mandsour
32. Ujjain
33. Shajapur
34. Neemuch
35. Aagar
36. Seoni
37. Narsinghpur
38. Chhindwara
39. Balaghat
40. Sagar
41. Damoh
42. Chhtararpur
43. Tikamgarh
44. Panna
45.
Niwari
46. Rewa
47. Satna
48. Singroli
49. Sidhi
50. Shahdol
51. Anuppur
52. Umaria
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , H. S. MOHANTA , Secy .
3178
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
विभाग प्रमुखों के आदेश
संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश , भोपाल कचनार, ई-5 , पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी , हबीबगंज पुलिस थाना के पास , भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2020
सतना विकास योजना, 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
क्र. 3151 - वि.यो. 496- नग्रानि-2020 .- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि सतना विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-
1. आयुक्त, रीवा , संभाग रीवा, मध्यप्रदेश 2. कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय सतना, मध्यप्रदेश
4. आयुक्त, नगरपालिका निगम, सतना , मध्यप्रदेश.
अध्याय क्र.
अनुसूची
उपांतरण प्रस्ताव कॉलम विकास योजना की सारणी/ कंडिका
विकास योजना में भूमि में उपयोग
विकास योजना (नगर का नाम)
(3)
(4) (2)
(1)
4 1
सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक.
सतना विकास योजना 2021 .
4
कृषि
व्याख्या-
सारणी कॉलम का सरल क्रमांक
क्रमांक ( 5) एवं कॉलम क्रमांक ( 6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग. (7)
(6)
(5)
4.14.1
पी-एस -1 सूचना प्रौद्योगिकी एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **.
एवं 2 प्रशासनिक /संस्थायें
4.14.1
सूचना प्रौद्योगिकी , गैर प्रदूषणकारी ए-3 कृषि
उद्योग ** , कृषि पर्यटन सुविधा ***
परिक्षेत्र
एवं गोदाम के स्थान पर समस्त
(ए-2
सहित) प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.
i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.
ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है , मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग .
iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है , मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 ( क) के अनुसार.
3179
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
टीप:- उपरोक्त । एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे . यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्यप्रदेश राजपत्र " में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है .
अजीत कुमार , आयुक्त- सह-संचालक.
भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2020
सिवनी विकास योजना, 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
क्र. 3155- वि.यो. 496- नग्रानि-2020.- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि सिवनी विकास योजना , 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-
1. आयुक्त, जबलपुर, संभाग जबलपुर, मध्यप्रदेश 2. कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश 3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, सिवनी, मध्यप्रदेश.
विकास
अध्याय क्र.
योजना
विकास योजना
अनुसूची
उपांतरण प्रस्ताव कॉलम
सारणी
कॉलम
क्रमांक (5 ) एवं विकास योजना कीसारणी/ कंडिका
में भूमि में
(नगर
उपयोग
का नाम )
(4) (1)
(2)
(3)
6 सिवनी विकास
1
योजना 2021 .
सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक.
6
कृषि
व्याख्या-
कॉलम क्रमांक (6 ) में
अतिरिक्त प्रस्तावित
का सरल
क्रमांक
स्वीकृत एवं स्वीकार्य
उपयोग . (7)
(6)
(5)
4
6-सा-14
सूचना प्रौद्योगिकी एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **.
7
6-सा-14
सूचना प्रौद्योगिकी *, गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** , कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.
i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.
ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है , मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.
iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है , मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 ( क) के अनुसार.
टीप:- उपरोक्त । एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे . यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्यप्रदेश राजपत्र " में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है .
अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.
3180
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2020
अमरकंटक विकास योजना, 2015 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
क्र. 3159 -वि.यो. 496- नग्रानि-2020.- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अमरकंटक विकास योजना , 2015 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-
1. आयुक्त, शहडोल, संभाग शहडोल, मध्यप्रदेश 2. कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश 3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय अनूपपुर, मध्यप्रदेश
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर परिषद्, अमरकंटक, मध्यप्रदेश.
अनुसूची
सारणी
उपांतरण प्रस्ताव कॉलम विकास योजना
विकास
विकास
अध्याय क्र.
योजना
योजना
में भूमि में
(नगर
उपयोग
का नाम)
(4) (1)
(3)
(2)
6 1
सार्वजनिक एवं अमरकंटक विकास
अर्द्ध-सार्वजनिक.
योजना, 2015.
6
कृषि
व्याख्या-
कॉलम
की सारणी/
क्रमांक (5) एवं कंडिका
कॉलम क्रमांक ( 6 ) में
अतिरिक्त प्रस्तावित
का सरल.
क्रमांक
स्वीकृत एवं स्वीकार्य
उपयोग (7)
(6)
(5)
6-सा-6
सूचना प्रौद्योगिकी एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **.
6.10
सूचना प्रौद्योगिकी , गैर प्रदूषणकारी उद्योग **, कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.
i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है , मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.
ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है , मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.
iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है , मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 ( क) के अनुसार.
टीप:- उपरोक्त । एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे . यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्यप्रदेश राजपत्र " में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.
अजीत कुमार, आयुक्त- सह- संचालक.
3181
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
भांग 1 ]
भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2020
मंडला विकास योजना , 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
क्र. 3163 - वि.यो. 496 - नग्रानि-2020.- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मंडला विकास योजना, 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-
1. आयुक्त, जबलपुर , संभाग जबलपुर, मध्यप्रदेश 2. कलेक्टर, जिला मंडला , मध्यप्रदेश 3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय मंडला, मध्यप्रदेश
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, मंडला, मध्यप्रदेश.
अनुसूची
उपांतरण प्रस्ताव कॉलम विकास योजना
विकास
विकास
अध्याय क्र.
योजना
योजना
में भूमि में
(नगर
उपयोग
का नाम)
(4) (2)
(3)
(1)
6 1
सार्वजनिक एवं मंडला विकास योजना, 2021.
6
अर्द्ध-सार्वजनिक. कृषि
व्याख्या-
सारणी कॉलम
कीसारणी
क्रमांक ( 5) एवं
का
कॉलम क्रमांक ( 6 ) में
सरल
अतिरिक्त प्रस्तावित
क्रमांक
स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग. (7)
(6)
(5)
4
6-सा-15
सूचना प्रौद्योगिकी एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **.
7
6-सा-15
सूचना प्रौद्योगिकी , गैर प्रदूषणकारी उद्योग **. कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.
i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.
ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है , मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.
iii *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है , मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 ( क) के अनुसार.
टीप:- उपरोक्त । एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे . यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्यप्रदेश राजपत्र " में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व , सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.
अजीत कुमार, आयुक्त- सह- संचालक.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 सितम्बर 2020
3182
भोपाल , दिनांक 21 अगस्त 2020
बैरसिया विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
क्र. 3184- वि.यो. 496 - नग्रानि-2020.- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि बैरसिया विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-
1. आयुक्त, भोपाल , संभाग भोपाल मध्यप्रदेश 2. कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश 3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल , मध्यप्रदेश
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, बैरसिया, मध्यप्रदेश.
विकास
विकास
अध्याय क्र.
अनुसूची
सारणी
उपांतरण प्रस्ताव कॉलम विकास योजना की सारणी
योजना
में भूमि
उपयोग
योजना (नगर का नाम )
(1)
(2)
(3)
(4)
6 1
सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक .
बैरसिया विकास योजना, 2021 .
6
कृषि
व्याख्या-
कॉलम
क्रमांक ( 5 ) एवं
का
कॉलम क्रमांक (6 ) में
अतिरिक्त प्रस्तावित
सरल
क्रमांक
स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(7)
(6)
(5)
4
6-सा-14
सूचना प्रौद्योगिकी एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **.
7
6-सा-14
सूचना प्रौद्योगिकी , गैर प्रदूषणकारी उद्योग **, कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे .
i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.
ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है , मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.
iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 ( क) के अनुसार.
टीप:-उपरोक्त । एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे . यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्यप्रदेश राजपत्र " में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.
अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.
भाग 1 ]
3183
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 सितम्बर 2020
भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2020
बड़वानी विकास योजना 2015 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
क्र. 3195 -वि.यो.- नग्रानि-2020 .- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि बड़वानी विकास योजना 2015 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है . जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-
1. आयुक्त, इन्दौर , संभाग इन्दौर, मध्यप्रदेश 2. कलेक्टर, बड़वानी , जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश 3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय खरगोन , मध्यप्रदेश
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, बड़वानी, मध्यप्रदेश.
(प्रस्तावित उपान्तरण का विवरण )
विकास
क्र.
विकास
अध्याय
अनुसूची
विकास योजना
योजना
योजना (नगर
में भूमि उपयोग
का नाम)
(1)
(3)
(2)
(4) 1
6 बड़वानी विकास योजना 2015.
सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक.
6
कृषि
व्याख्या-
सारणी/
उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित की सारणी/
कंडिका/
कालम क्रमांक ( 5 ) एवं कॉलम का कॉलम क्रमांक ( 6) में कंडिका क्रमांक
अतिरिक्त प्रस्तावित
सरल
क्रमांक
स्वीकृत उपयोग.
(5)
(6)
(7) 6-सा-14
4 सूचना प्रौद्योगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** 6-सा-14
7 सूचना प्रौद्योगिकी , गैर प्रदूषणकारी उद्योग **, कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे .
i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.
ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है , मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.
iii *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है , मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 ( क) के अनुसार.
टीप:- उपरोक्त । एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी .
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे . यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्यप्रदेश राजपत्र " में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व , सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है .
अजीत कुमार , आयुक्त-सह- संचालक.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
3184
[ भाग 1
भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2020
अनूपपुर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
क्र. 3201 - वि.यो. 496- नग्रानि-2020.- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अनूपपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है . जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-
1. आयुक्त, शहडोल , संभाग शहडोल, मध्यप्रदेश 2. कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश 3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय अनूपपुर, मध्यप्रदेश
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, अनूपपुर, मध्यप्रदेश.
विकास
अनुसूची
विकास योजना
अध्याय क्र.
योजना
में भूमि में
उपयोग
विकास योजना (नगर का नाम)
(1)
(2)
(3)
(4)
6 1
सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक.
अनूपपुर विकास योजना, 2021 .
6
कृषि
व्याख्या-
सारणी
उपांतरण प्रस्ताव कॉलम
कॉलम
क्रमांक ( 5 ) एवं की सारणी/ कंडिका
कॉलम क्रमांक ( 6 ) में
अतिरिक्त प्रस्तावित
का सरल क्रमांक
(5)
(6)
स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग. (7) 6-सा-14
4 सूचना प्रौद्योगिकी एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **.
7
6-सा-14
सूचना प्रौद्योगिकी *, गैर प्रदूषणकारी उद्योग **, कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.
i * सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.
ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग .
iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है , मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 ( क ) के अनुसार.
टीप:- उपरोक्त । एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे . यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्यप्रदेश राजपत्र " में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है .
अजीत कुमार, आयुक्त-सह- संचालक.
3185
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
देवास विकास प्राधिकरण , देवास
चामुण्डा कॉम्पलेक्स, ए. बी. रोड, देवास , मध्यप्रदेश
प्रारूप-सोलह
[नियम 19 (2 ) देखिए ]
धारा 50 की उपधारा ( 1 ) के अधीन नगर विकास योजना बनाने के आशय की घोषणा की सूचना
देवास , दिनांक 27 अगस्त 2020 क्र. 1730
मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973 ) की धारा 50 की उप- धारा (1 ) के अधीन एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि. देवास विकास प्राधिकरण (नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकरण का नाम) नगर विकास योजना क्रमांक TDS-02/2020 अर्थात देवास नगर (क्षेत्र का विवरण जहाँ स्कीम प्रस्तावित है) बनाने का आशय रखता है । स्कीम में सम्मिलित किये गये खसरा क्रमांक निम्नानुसार है:-
तहसील ग्राम का नाम
स्वामी का नाम
क्षेत्रफल हेक्टर में सरल क्रमांक
(6) (2)
(4)
(3)
(1)
खसरा क्रमांक (इसके अंशो को सम्मिलित करते हुए , यदि कोई हो) (5 )
1.132 1
411
देवास नगर देवास सीनियर
हीरालाल पिता मुन्नालाल देवास
0.672 2
412/1
देवास सीनियर
कस्तूरी बाई विधवा मुन्नालाल सुरेश पिता लक्ष्मण दादी कस्तूरी बाई देवास
0.423 3
412/2/1
देवास सीनियर
महेश कुमार पिता मुन्नालाल देवास
0.005 4
412/2/2
देवास सीनियर
श्रीमती मीना पति हेमन्त वर्मा देवास
2.140 5
422/1/13/1
देवास सीनियर
कुवर जी पिता ऊंकार जी देवास
2.140 6
422/1/13/2
देवास सीनियर
बाबुलाल पिता ऊंकार जी,
7
422/1/13/3
रामनारायण ऊंकार, बाबुलाल हेमराज पिता ऊंकार देवास [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 सितम्बर 2020
3186
8 बाबुलाल पिता ऊंकार जी देवास 9
हेमराज पिता ऊंकार जी 10 रामनाराण पिता ऊंकार जी 11 नस्रूद्दीन पिता शेख छोटू देवास 12 शमशुद्दीन पिता नस्रूद्दीन शेख 13
अंजूम पति शमशुद्दीन 14 श्रीमती अंजूम पति शमशुद्दीन 15
शासकीय 16
शासकीय 17
शासकीय
0.364 422/1/13/4
देवास सीनियर
2.140 422/1/13/5
देवास सीनियर
2.023 422/1/13/6
देवास सीनियर
0.448 422/1/13/7
देवास सीनियर
0.477 422/1/13/8
देवास सीनियर
0.027 422/1/13/9
देवास सीनियर
0.035
421/7
देवास सीनियर
1.410
417 पेकी
देवास सीनियर
0.256
435पेकी
देवास सीनियर
0.300
529पेकी
देवास सीनियर
कोई भी व्यक्ति इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से, योजना में सम्मिलित किये गये क्षेत्र के भीतर किसी प्रकार का भूमि का उपयोग या भवन में परिवर्तन या कोई भी विकास संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की अनुमति प्राप्त किये बिना नही करेगा । 3187
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
क्र. 1731
देवास , दिनांक 27 अगस्त 2020 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उप-धारा (1 ) के अधीन एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि. देवास विकास प्राधिकरण (नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकरण का नाम) नगर विकास योजना क्रमांक TDS-03/2020 अर्थात देवास नगर (क्षेत्र का विवरण जहाँ स्कीम प्रस्तावित है) बनाने का आशय रखता है । स्कीम में सम्मिलित किये गये खसरा क्रमांक निम्नानुसार है:-
क्षेत्रफल
ग्राम का नाम
स्वामी का नाम तहसील
हेक्टर में
सरल क्रमांक
(2)
(4)
(6)
(3)
(1)
खसरा क्रमांक (इसके अंशो को सम्मिलित करते हुए, यदिकोई हो) ( 5 )
2.898
1
104
देवास नगर जैतपुरा
मेसर्स इंगल कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. कंपनी डायरेक्टर, पुरूषोत्तम अग्रवाल पिता राजकुमार अग्रवाल
0.362
105 P
2
जैतपुरा
मेसर्स ईंगल कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. कंपनी डायरेक्टर , पुरूषोत्तम अग्रवाल पिता राजकुमार अग्रवाल
3
1.761
106/1
जैतपुरा
कन्हैयालाल रामलाल नारायण पिता बवल जैतपुरा,
4
0.086
106/2
जैतपुरा
ज्ञानचंद पिता किशनचंद देवास,
5
0.250
106/3
जैतपुरा
धनराज पिता किशनचंद लालवानी देवास,
0.226
6
--106/4
जैतपुरा
सुलोचना पति किशनचंद देवास,
0.215
116 P
7
जैतपुरा
हजारीलाल कैलाश पिता कन्हैयालाल देवास ,
5.798
कोई भी व्यक्ति इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से, योजना में सम्मिलित किये गये क्षेत्र के भीतर किसी प्रकार का भूमि का उपयोग या भवन में परिवर्तन या कोई भी विकास संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश की अनुमति प्राप्त किये बिना नही करेगा । [ भाग 1 3188
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 सितम्बर 2020
देवास, दिनांक 27 अगस्त 2020 क्र. 1732
प्रारूप-सोलह
(नियम 19(2) देखिए)
धारा 50 की उप- धारा (1 ) के अधीन नगर विकास योजना बनाने के आशय की घोषणा की सूचना
मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उप-धारा (1) के अधीन एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि. देवास विकास प्राधिकरण (नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकरण का नाम) नगर विकास योजना क्रमांक TDS-04/2020 अर्थात देवास नगर (क्षेत्र का विवरण जहाँ स्कीम प्रस्तावित है) बनाने का आशय रखता है । स्कीम में सम्मिलित किये गये खसरा क्रमांक निम्नानुसार है:-
स्वामी का नाम
तहसील ग्राम का नाम
सरल क्रमांक
क्षेत्रफल हेक्टर में
खसरा क्रमांक (इसके अंशो को सम्मिलित करते हुए, यदि कोई हो)
1
378 P
0.156
देवास जैतपुरा
नमृता इस्टेट एण्ड डेव्हलपमेंट प्रा.लि.. मोनिसा रियलिटी एण्ड फायनेंस प्रा.लि. , मिगा डेव्हलपमेंट एण्ड मिथिला डेव्हलपमेंट रियलिटी प्रा.लि. , नमृता डेव्हलपमेंट एण्ड फायनेंस प्रा.लि. नैना रियालिटी एण्ड डेव्हलपमेंट प्रा.लि. , मनाली लीजिग एण्ड रियालिटी प्रा. लि. मृदु डेव्हलपमेंट एण्ड इस्टेट प्रा.लि. लता रियालिटी एण्ड फायनेंस प्रा.लि. , नवल डेव्हलपमेंट एण्ड प्रा.लि.
2
1.202
379/1
जैतपुरा
नमृता ईस्टेट एण्ड डेव्हलपमेंट प्रा.लि. वगैरह बशरह
3
1.619
379/2
जैतपुरा
नमृता ईस्टेट एण्ड डेव्हलपमेंट प्रा.लि.. वगैरह बशरह 3189
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
4
नमृता ईस्टेट एण्ड डेव्हलपमेंट प्रा.लि.. वगैरह बशरह
5
नमृता ईस्टेट एण्ड डेव्हलपमेंट प्रा.लि. वगैरह बशरह
6
नमृता ईस्टेट एण्ड डेव्हलपमेंट प्रा.लि. वगैरह बशरह
7
नमृता ईस्टेट एण्ड डेव्हलपमेंट प्रा.लि. वगैरह बशरह
8
9
परमानंद पिता पारूमल माधवानी, श्रीमती शारदा देवी पति परमानंद
10
11
माधवानी, पेसुमल पिता पारूमल माधवानी, श्रीमती निर्मला देवी पति पेसुमल माधवानी देवास ,
12
नमृता ईस्टेट एण्ड डेव्हलपमेंट प्रा.लि.
13 राहुल पिता कैलाशचन्द्र डागा, देवास
14 कैलाश चन्द्र पिता गोपाल कृष्णा डागा देवास,
15 कैलाशचन्द्र पिता रायसिंह देवास,
16 श्रीमती अंगुरी पति रामेश्वर दयाल अग्रवाल देवास,
17 मुकेश पिता शंकर गिर देवास,
18 श्रीमती संध्या पति मदन सिंह पटेल देवास ,
19 रमेशचन्द्र पिता चांदमल साहु देवास,
20 श्रीमती सरस्वती पति रमेशचन्द्र देवास,
21 श्रीमती मनोरमा देवास , 22 श्रीमती अंगुरी देवी देवास,
0.438
379/3
जैतपुरा
0.759
379/3/1
जैतपुरा
0.253
379/4
जैतपुरा
0.254
379/5
जैतपुरा
2.075
380/5/1
जैतपुरा
380/5/2
जैतपुरा
380/5/3
जैतपुरा
380/5/4
जैतपुरा
0.650
382/3
जैतपुरा
0.030
380/6/1
जैतपुरा
0.059
380/6/2
जैतपुरा
0.011
380/6/2P
जैतपुरा
0.059
380/6/3P
जैतपुरा
0.011
380/6/3P
जैतपुरा
0.127
380/6/3P
जैतपुरा
0.040
380/6/3P
जैतपुरा
0.039
380/6/3P
जैतपुरा
0.005
380/6/3
जैतपुरा
जैतपुरा
380/6
0.024
7.811
कोई भी व्यक्ति इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से , योजना में सम्मिलित
किये गये क्षेत्र के भीतर किसी प्रकार का भूमि का उपयोग या भवन में परिवर्तन या कोई भी
विकास संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की अनुमति प्राप्त किये बिना नही करेगा । [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
3190
क्र. 1733
देवास, दिनांक 27 अगस्त 2020 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 , सन् 1973 ) की धारा 50 की उप-धारा (1) के अधीन एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि. देवास विकास प्राधिकरण (नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकरण का नाम) नगर विकास योजना क्रमांकTDS-06/2020 अर्थात देवास नगर (क्षेत्र का विवरण जहाँ स्कीम प्रस्तावित है) बनाने का आशय रखता है । स्कीम में सम्मिलित किये गये खसरा क्रमांक निम्नानुसार है:-
स्वामी का नाम
तहसील
सरल क्रमांक
1
ग्राम का नाम
क्षेत्रफल हेक्टर में
खसरा क्रमांक (इसके अंशो को सम्मिलित करते हुए, यदि कोई हो)
देवास नगर
1. वसीम पिता अब्दुल मजिद, लक्कीपिता हरिश महाजन, राजेन्द्र पिता श्रीराम जैसवाल, विजेन्द्र पिता देवदास लश्करी, राकेश, 2. शासकीय,
3. कोई विवरण नही
2
भैरूसिंह पिता सालगराम 3
1. देवकरण पिता माँगीलाल 2. शासकीय 3. कोई विवरण नही
4
1. देवकरण पिता मॉगीलाल 2. शासकीय
5
जगन्नाथ पिता रूगनाथ 6
1. भेरूसिंह पिता सालगराम 2. निरेभसिंह पिता सालगराम 3. जयसिंह पिता राजाराम 4. मानसिंह पिता राजाराम 5. लीलाबाई पति अशोक 6. ललीता बाई पति पोपसिंह 7
1. चौकीदार इन्दरसिंह पिता देवीलाल
2. शासकीय
3. कोई विवरण नही
4. शासकीय
8
शासकीय
9
शासकीय
10
शासकीय
1P
0.731 अमोना
2
1.473 अमोना
3P
1.982 अमोना
5P
0.355 अमोना
6P
1.265 अमोना
7
0.167 अमोना
8P
0.046 अमोना
51
0.161 बिंजाना
71
बिंजाना
0.295
72
0.027 बिंजाना 3191
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
11
1. भरतसिंह पिता करणसिंह 2. जितेन्द्र सिंह पिता भरतसिंह 3. कृष्णपाल पिता भरतसिंह 4. जितेन्द्रसिंह पिता भरतसिंह 12
हिन्दुसिंह पिता पन्नालाल 13
सुरेशचन्द्र पिता रामनिवास मोगल
14
सिद्धार्थ नगर बी.एन.पी अ.ज.जा कल्याण समिति देवास
15
बलदेवसिंह जयप्रकाश विशाल पिता माधोसिंह
16
पुष्पादेवी पिता बंशीलाल व्यास 17
गिरीश प्रकाश पिता शिवनारायण व्यास
18
विनय झालानी एण्ड संस, एच.डी.एफ कर्ता कविता दास पति विजय झालानी
19
विनय झालानी एण्ड संस, एच. डी.एफ कर्ता विनय झलानी पिता ओमप्रकाश झालानी
20
निखिल पिता दिनेश खण्डेलवाल
21
निखिल पिता दिनेश खण्डेलवाल
22
निखिल पिता दिनेश खण्डेलवाल
23
विनय कुमार पिता ओमप्रकाश झालानी
24
विनायक राव, शामभाजी राव पिता माधवराव, पुष्पाबाई वि. एकनाथ राव, विकास अकाश पिता एकनाथ राव, लता वि. सदाशिवराज, दीपक, संदीप पिता सदाशिवराव, गंगाबाई , हीराबाई प्रमिला बाई पिता माधवराव 25
श्री मारुती मंदिर
26
अंतरिक्ष सेन पिता शिवनाराण सेन
135
0.114 नागुखेडी
149
1.650 नागुखेडी
221
1.918 नागुखेडी
222
1.079 नागुखेडी
226
1.798 नागुखेडी
1.262
227/1
नागुखेडी
1.518
227/2
नागुखेडी
0.287
228/1
नागुखेडी
228/2
0.289 नागुखेडी
0.383
229/1
नागुखेडी
0.690
229/2
नागुखेडी
0.312
229/3
नागुखेडी
0.343
229/4
नागुखेडी
230
1.415 नागुखेडी
0.024
231
नागुखेडी
232
0.254 नागुखेडी 3192
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
27
गंगाबाई पति राधाकृष्ण शंकर मदन तेजराम पिता राधाकृष्ण, हीरलाल , कमलाबाई रूकमा पिता लक्ष्मीनारायण दीलिप ईश्वर सुनीता बाई पिता मानसिंह, चतरबाई पति मानसिंह
28
हिन्दुसिंह पिता पन्नालाल 29
सुशीलाबाई पिता गोवर्धन दास 30
1. भरतसिंह पिता करणसिंह 2. राजकुवरबाई धन्नाबाई, ललीताबई, धापूबाई, गुलाबबाई, शिवकन्याबाई, रामकन्याबाई पिता करणसिंह
31
रूपसिंह कैलाश सिंह पिता नारायण सिंह, तुलसीबाई वि. अर्जनुसिंह अनील अरूण पिता अर्जुनसिंह 32
गोपाल पिता लक्ष्मीनारायण 33
1. सावित्री बाई वि. कैलाश, नवीन, प्रदीप , शोभा, सरोज, पिता कैलाश
2. बाबुलाल पिता रामाजी 3. तेजुबाई वि. अजबसिंह, बेबीसिंह वि. जगदीश शेखर राधाबाई पिता जगदीश 34
1. सावित्रीबाई पति मुकेशसिंह रामाबाई पति कमलसिंह 2. बाबुलाल पिता रामाजी 3. तेजुबाई वि. अजबसिंह शिवनारायण , कन्हैयालाल, गणेश, कृष्णाबाई , गंगाबाई पिता अजबसिंह , बबीबाई वि. जगदीश शेखर राधाबाई पिता जगदीश 35
1. सावित्रीबाई पति मुकेशसिंह रामाबाई पति कमलसिंह 2. पुष्पाबाई पति डॉ. सुरेश शर्मा
5.102
233
नागुखेडी
234
0.197 नागुखेडी
235
0.247 नागुखेडी
236
0.010 नागुखेडी
237
0.054 नागुखेडी
240
2.956 नागुखेडी
241
1.583 नागुखेडी
242
1.118 नागुखेडी
243
0.902 नागुखेडी 3193
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
36
तेजुबाई वि. अजबसिंह, शिवनारायण कन्हैयालाल, गणेश, कृष्णबाई, गंगाबाई पिता अजबसिंह, बेबीबाई वि. जगदीश, शेखर राधाबाई पिता जगदीश
37
रूपसिंह कैलाश सिंह पिता नारायण सिंह, तुलसीबाई वि. अर्जनुसिंह अनील अरूण पिता अर्जुनसिंह 38
रूपसिंह कैलाश सिंह पिता नारायण सिंह, तुलसीबाई वि. अर्जनुसिंह अनील अरूण पिता अर्जुनसिंह 39
रूपसिंह कैलाश सिंह पिता नारायण सिंह, तुलसीबाई वि. अर्जनुसिंह अनील अरूण पिता अर्जुनसिंह 40
शीला पति शिवप्रसाद 41
शीला पति शिवप्रसाद 42
श्रीमती सावित्री पति रामप्रदार्थ डायरेक्टर ऑफ लोमान्य शिक्षण समिति , श्री रामपद प. प्रभाकर प्रसाद मिश्रा प्राचार्य शिक्षण समिति
43
संतोष, जगदीशपिता चन्द्रसिंह सुन्दरबाई वि. चन्द्रसिंह 44
श्रीमती सावित्री पति रामप्रदार्थ डायरेक्टर ऑफ लोमान्य शिक्षण समिति , श्री रामपद प. प्रभाकर प्रसाद मिश्रा प्राचार्य शिक्षण समिति
45
कन्हैयालाल , संतोष चिन्ताबाई , गीताबाई
46
राजेन्द्र पिता गजराज मधुबाई पिता गजराज, मीराबाई वि. गजराज
47
श्रीराम मंदिर, प्रबंधक कलेक्टर महोदय देवास
48
निर्मलाबाई पति गजराजसिंह रघुवंशी
49
सुभाषचन्द्र पिता सावंत
50
रामसिंह पिता शालगराम
0.662
244
नागुखेडी
1.734
245/1
नागुखेडी
1.777
245/2
नागुखेडी
0.102
245/3
नागुखेडी
0.682
246
नागुखेडी
0.245
247/1
नागुखेडी
247/2
0.154
नागुखेडी
0.030
248/1
नागुखेडी
0.050
248/2
नागुखेडी
249
0.372
नागुखेडी
250
1.138
नागुखेडी
5.121
251
नागुखेडी
0.670
252/1
नागुखेडी
0.551
252/2
नागुखेडी
0.018
253/10
नागुखेडी 3194
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
51
तुलसीराम, सुभाष पिता रामचन्द्र, कमलाबाई, सुगनबाई
52
1. गोपालसिंह पिता मदनसिंह 2. पांचुबाई वि. मदनसिंह
रामश्वर पिता गणपत
53
54
राजेन्द्र पिता सुभाष
भेरूलाल पिता बोन्दा जी 55
56
महेश, जगदीश पिता बालमुकन्द, कान्ताबाई पिता बालमुकुन्द
भरत पिता करणसिंह
57
58
भगतसिंह, राकेशसिंह , सुरजसिंह 59
कृष्णा पिता पन्नालाल
60 विजया पति सुरेन्द्र, जया पति कुलदीप, भरत पहाडिया पिता शंतीलाल , रजनी पति भरत
शासकीय
61
62
श्रीधर पिता लक्ष्मण कोरी 63
1. मुन्नीलाल, कपील, अभिलाष, अमिता
2. सुभाष पिता गंदालाल
3. सोहनलाल पिता गंदालाल 64
1. बापु पिता दोलत
2. शासकीय
65
1. सत्यनारायण पिता
आनन्दीलाल
2. राधेश्याम पिता आनन्दीलाल
3. तेजुबाई पति शेरसिंह
4. सलीम शेख पिता छोटे खान 66
निहाल सिंह पिता अमरसिह 67
1. पन्नालाल पिता सिताराम
2. राजमल पिता सांवत 68
राजमल पिता बद्रीलाल 69
सोनीबाई पिता बद्रीलाल 70
अनोखीलाल पिता भुवान 71
करणसिंह पिता भुवान 72
शासकीय
0.646
254
नागुखेडी
255
0.908
नागुखेडी
0.699
256
नागुखेडी
1.159
257
नागुखेडी
1.622
258
नागुखेडी
1.036
259
नागुखेडी
1.344
260
नागुखेडी
1.150
261
नागुखेडी
1.319
262
नागुखेडी
1.163
263
नागुखेडी
1.557
264
नागुखेडी
0.118
265
नागुखेडी
0.198
266
नागुखेडी
1.703
मेढकीचक
1p
27
0.004
मेढकीचक
0.080
31
मेढकीचक
0.038
40
मेढकीचक
0.529
44
मेढकीचक
2.184
45
मेढकीचक
0.262
46/1
मेढकीचक
0.454
46/2
मेढकीचक
0.529
47
मेढकीचक
= 3195
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
73
शासकीय
74
कलाबाई पिता गेदालाल 75
रोधेश्याम पिता आनन्दीलाल 76
77
1. नन्दु पिता ओमकार
2. मोहनलाल पिता हरी
3. लीलाबाई, शंकुन्तालाबाई पिता नन्दु
78
मनोरमा वि. चरणसिंह, गजेन्द्रसिंह, महन्द्रसिंह पिता चरणसिंह 79
मथरालाल , रंछोड़ पिता भैरा 80
पन्नालाल पिता सीताराम 81
भागीरथ पिता सीताराम 82
ओमकार पिता सीताराम 83
राजेश पिता शंकरलाल गोयल 84
1. मनोज पिता प्रकाशचन्द
2. दीपक पिता पोपसिंह पटेल
3. नरेन्द्र पिता बाबुलाल मुकाती 85
बाबुलाल पिता नन्दराम 86
जितेन्द्र पिता रामचन्द्र 87
जितेन्द्र पिता रामचन्द्र 88
रामबाई पिता नन्दराम 89
रामबाई पिता नन्दराम 90
1. रामचन्द्र पिता नन्दलाल
2. रामभाऊ पिता नन्दराम
3. हरिचरण पिता नन्दराम 91
1. करणसिंह पिता भुवान 2. अनोखिलाल पिता भुवान 92
कलाबाई पिता गेंदलाल, अनोखिलाल पिता भुवान
0.112
48
मेढकीचक
55
0.037
मेढकीचक
0.253
58
मेढकीचक
59
0.094
मेढकीचक
60
1.190
मेढकीचक
2.154
61
मेढकीचक
62
1.598
मेढकीचक
0.556
63/1
मेढकीचक
0.585
63/2
मेढकीचक
0.576
63/3
मेढकीचक
0.516
मेढकीचक
64/1
65
1.002
मेढकीचक
2.878
66/1
मेढकीचक
66/2
0.518
मेढकीचक
0.344
66/3
मेढकीचक
0.326
66/4
मेढकीचक
1.321
मेढकीचक
66/5
67
1.723
मेढकीचक
68
2.175
मेढकीचक
69
0.393
मेढकीचक 3196
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
108
गंगाबाई वि. दुलसिंह राजेन्द्रसिंह, सुरेन्द्रसिंह, विरेन्द्रसिंह पिता कैलाशसिंह गायत्रीबाई पिता कैलाशसिंह, शारदाबाई वि. कैलाश 109
पन्नालाल पिता सीताराम 110
अम्बाराम पिता बलवंत 111
लाखन, कमल पिता मॉगीलाल 112
सोरमाबाई पति भागीरथ 113
भागीरथ पिता सीताराम 114
कैलाश पिता बद्रीलाल 115 पन्नालाल पिता सीताराम, कैलाश पिता बद्रीलाल 116
लाखन, कमल पिता मॉगीलाल 117
भागीरथ पिता सीताराम 118
शासकीय
119 तुलसीराम, सुभाष पिता रामचन्द्र, कमलाबाई, सुगनबाई पिता रामचन्द्र
120 सभाष, सोहनलाल पिता गंदालाल , मुन्नीबाई वि. मॉगीलाल, कपील, अभिलाष पिता मॉगीलाल , अनीता पिता मॉगीलाल 121
तुलसीराम सुभाष पिता रामचन्द्र कमलाबाई, सुमनबाई पिता रामचन्द्र
122
रामकन्याबाई वि. बापूसिंह बनेसिंह, राकेश , राधेश्याम पिता बापुसिंह गोवर्धन
123
1. पार्वतीबाई वि. शिवनारायण , संतोष दीपक पिता शिवनारायण 2. हरीसिंह पिता सुखदेव
0.314
83/2
मेढकीचक
1.477
84/1
मेढकीचक
0.470
84/2
मेढकीचक
0.195
84/3
मेढकीचक
0.504
85/1
मेढकीचक
0.355
85/2
मेढकीचक
0.267
85/3
मेढकीचक
1.159
86/2
मेढकीचक
1.135
86/3
मेढकीचक
86/4
0.161 मेढकीचक
87
0.191 मेढकीचक
0.694
88
मेढकीचक
0.022
95
मेढकीचक
0.474
97
मेढकीचक
0.006
99
मेढकीचक
0.993
100
मेढकीचक 3197
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
124
1. गोपालसिंह पिता मदनसिंह
2. राधाकृष्ण पिता अमरसिंह
3. पार्वतीबाई वि. शिवनारायण
4. तुलसीराम पिता रामचन्द्र 125
तुलसीराम पिता रामचन्द्र 126
श्री जीवनेश्वर माहदेव मंदिर 127
गोपाल पिता मदनसिंह 128
जगदीश पिता मानसिंह 129
जगदीश पिता मानसिंह 130
1. मंजूबाई वि. प्रकाश, श्रीराम कमल पिता प्रकाश '
2. भरतसिंह पिता हरीसिह
3. चिन्तामण पिता हरीसिंह
4. भरतसिंह पिता हरीसिंह
5. चिन्तामण पिता हरीसिंह 131
1. भरतसिंह पिता हरीसिंह
2. पार्वतीबाई वि. शिवनारायण संतोष, दीपक पिता शिवनारायण 132
चिन्तामण पिता हरीसिंह 133
ओमकार पिता सीताराम 134
ओमकार पिता सीताराम 135
कैलाश पिता घासीराम
136
मथुराबाई पति ओमकारलाल 137
मथुराबाई पति ओमकारलाल 138
मथुराबाई पति ओमकारलाल 139
कचरूलाल पिता बद्रीलाल 140
141
कचरूलाल पिता बद्रीलाल श्रीराम मंदिर , प्रबंधक कलेक्टर महोदय देवास
1.179
101
मेढकीचक
102
0.599 मेढकीचक
7.698
103
मेढकीचक
0.640 मेढकीचक
105/1
0.085
105/2
मेढकीचक
106
0.804 मेढकीचक
107
3.758 मेढकीचक
108
0.212 मेढकीचक .
109
0.065 मेढकीचक
1.890
110
मेढकीचक
111
1.574 मेढकीचक
112
0.489 मेढकीचक
0.245
113/1
मेढकीचक
0.267
113/2
मेढकीचक
0.304
113/3
मेढकीचक
114
0.033 मेढकीचक
0.711
115
मेढकीचक
0.342
116
मेढकीचक [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
3198
142
पंचायती गोया भू-स्वामी 143
भागीरथ पिता सीताराम 144
शासकीय
145
भागीरथ पिता सीताराम 146
सुमेरसिंह, प्रमसिंह पिता बोन्दरसिंह, अन्नपूर्णा पिता बोन्दरसिंह 147
समन्दरसिंह पिता तेजसिंह 148
गंगाबाई वि. दुलसिंह राजेन्द्रसिंह, सुरेन्द्रसिंह, विरेन्द्रसिंह पिता कैलाशसिंह गायत्रीबाई पिता कैलाशसिंह , शारदाबाई वि . कैलाश 149
समन्दरसिंह पिता तेजसिंह 150
शासकीय
151
शासकीय
152
शासकीय
153 1. सुभाष सोहन पिता गेंदालाल, मुन्नीबाई वि. मॉगीलाल कपील, अभिलाष पिता मॉगीलाल, अनीता पिता मॉगीला
2. कन्हैयालाल, संतोष पिता चम्पालाल
3. विक्रम राजेन्द्र पिता कोदा कलाबाई पिता कोदा
154
1. सोहन, मोहन पिता भागीरथ 2. जगदीश पिता बालमुकुन्द, मुन्नीबाई, कृष्णबाई, कान्ताबाई पिता बालमुकुन्द 155
:
श्यामलाल, कमलाबाई पिता तुलसीराम
156
आर्यन उर्फ चेतन पिता दशरथ उर्फ पिन्टु अ.प.कर्ता. माता रजनी पति दशरथ उर्फ पिन्टू
157
117
0.569
मेढकीचक
118
1.292
मेढकीचक
119
0.105
मेढकीचक
120
2.000
मेढकीचक
121
2.269
मेढकीचक
0.723
121/2
मेढकीचक
0.369
121/5
मेढकीचक
122
0.073
मेढकीचक
0.249
124
मेढकीचक
125
0.267
मेढकीचक
126
0.158
मेढकीचक
0.905
127
मेढकीचक
128
1.043
मेढकीचक
0.712
129/1
मेढकीचक
0.572
129/2
मेढकीचक
0.396
मेढकीचक
130/1 3199
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
158
159 गोरीबाई वि. नानूराम, रामश्वेर , प्रकोश राजेश पिता नानूराम
160
1. बाहुदुर, सजनसिंह पिता पन्नालाल , कवीता पिता उमराव, कंचनबाई वि. पन्नालाल 2. जशेदाबाई वि. सीतराम 161
1. अशोक पिता रामचन्द्र
2. आनन्दीबाई वि. लक्ष्मीनारायण , दिनेश पिता लक्ष्मीनारायण
3. मुरारीलाल पिता दुलीचन्द
4. अशोक पिता रामचन्द्र
5. मुरारीलाल पिता दुलीचन्द 162
पूनमचन्द लक्ष्मण पिता धूलजी, राजूबाई वि. नागू, घन्श्याम पिता जगदीश , नरेन्द्र पिता रामाजी श्यामबाई वि. तुलसीराम करण पिता तुलसीराम मोहन, कुन्दन पिता नागू
163
बादामीबाई पति भगवान 164
165
कंचनबाई वि. रामचन्द्र, राधेश्याम देवकरण पिता रामचन्द्र, रेश्माबाई सोरमबाई पिता रामचन्द्र
166
शासकीय
167
नगर पालिक निगम, देवास , शासकीय
168
मथुरालाल, रणछोड़ पिता भैरा 169
शासकीय
170
शासकीय
171
मनोरमा वि. चरणसिंह , गजेन्द्रसिंह, महन्द्रसिंह पिता चरणसिंह
0.314 मेढकीचक
130/2
132
1.020 मेढकीचक
133
0.066 मेढकीचक
136
0.314 मेढकीचक
0.243 मेढकीचक
137/1
0.125 मेढकीचक
137/2
137/3
1.815 मेढकीचक
138
0.003 मेढकीचक
139
0.748 मेढकीचक
140
0.061 मेढकीचक
0.013
141
मेढकीचक
156
0.795 मेढकीचक
2.166 मेढकीचक
157
158
0.016 मेढकीचक [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
3200
172
समन्दरसिंह पिता तेजसिंह 173
सुमेरसिंह, प्रमसिंह पिता बोन्दरसिंह, अन्नपूर्णा पिता बोन्दरसिंह 174
1. रमेश पिता बद्रीलाल
3. आनन्दीबाई वि.
2. आनन्दीबाई वि. लक्ष्मीनाराण लक्ष्मीनारायण, दीनेश पिता लक्ष्मीनारायण 175
आनन्दीलाल वि. लक्ष्मीनाराण दीनेश पिता लक्ष्मीनारायण 176 1. आनन्दीबाई वि. लक्ष्मीनारायण, दीनेश पिता लक्ष्मीनारायण
2. आनन्दीबाई वि. लक्ष्मीनारायण दीनेश पिता लक्ष्मीनारायण, गोपाल पिता लक्ष्गीनारायण , गोपाल मोहन पिता चम्पालाल
177
मथुरालाल , रणछोड़ पिता भैरा 178
रमेश पिता बद्रीलाल
179
रमेश पिता बद्रीलाल
180 सत्यनारायण पिता वृन्दावन पिता रामसिंह, जमनाबाई वि. रामसिंह 181
आनन्दीबाई वि. लक्ष्मीनारायण पिता गोपाल मोहन
182
तुलसीराम सुभाष पिता रामचन्द्र कमलाबाई वि. रामचन्द्र, सुमनबाई पिता रामचन्द्र 183
तुलसीराम सुभाष पिता रामचन्द्र कमलाबाई वि. रामचन्द्र, सुमनबाई पिता रामचन्द्र 184
1. गोपाल कैलाश पिता राजाभऊ 2. रेश्मबाई वि. रमश, ईश्वर , रामदायल पिता रमेश 3. ओमप्रकाश
0.151 मेढकीचक
159/1
0.461
159/2
मेढकीचक
160
1.956 मेढकीचक
161
0.097 मेढकीचक
162
0.320 मेढकीचक
163
0.222 मेढकीचक
164
0.373 मेढकीचक
1.981 मेढकीचक
165
1.769
166
मेढकीचक
167
0.687 मेढकीचक
168
0.619 मेढकीचक
169
1.525 मेढकीचक
170
1.104 मेढकीचक 3201
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
185
1.' गोपाल कैलाश पिता
राजाभऊ 2. रेश्मबाई वि. रमश , ईश्वर, रामदायल पिता रमेश
3. ओमप्रकाश
186
अम्बाराम, विष्णु पिता गणपत 187
शासकीय
188
शासकीय
189
शासकीय
190
शासकीय
191
1. सोहनसिंह पिता राधेश्याम 2. सुनील, अनील पिता घनश्याम पवित्रा वि. घनश्याम 192
1. हरीराम पिता पूनमचन्द 2. लाखन पिता पूनमचन्द 193
: 1. हरीराम पिता पूनमचन्द 2. लाखन पिता पूनमचन्द 194
केदारमल पिता रणजीत 195
विष्णुप्रसाद पिता देवकरण 196
1. भगवानसिंह पिता सावन्त 2. विष्णुप्रसाद पिता देवकरण 197
रामबक्श निरेश पिता नागजीराम पविताबाई, मायाबाई , बसकन्याबाई पिता नागजीराम, नाथीबाई पति नागजीराम 198
शासकीय
199
दीनेश पिता राधाकृष्ण
200
1. शिवजीराम पिता सावन्त 2. सुशीला पिता गोतम प्रजापति 3. हरीराम पिता पूनमचन्द 4. लाखन पिता पूनमचन्द
0.215
171
मेढकीचक
172
0.310 मेढकीचक
173
1.751 मेढकीचक
174
0.412 मेढकीचक
175
0.147 मेढकीचक
176
0.532 मेढकीचक
178
0.425 मेढकीचक
179
0.017 मेढकीचक
180
0.214 मेढकीचक
0.278 मेढकीचक
181/1
0.279
181/2
मेढकीचक
0.269
182
मेढकीचक
0.463
183
मेढकीचक
184
0.324 मेढकीचक
185
0.703 मेढकीचक
2.122 मेढकीचक
186 3202
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
201
रामबक्श निरेश पिता नागजीराम पविताबाई, मायाबाई, बसकन्याबाई पिता नागजीराम, नाथीबाई पति नागजीराम 202
रामचन्द्र पिता रणजीत
203
मदनलाल पिता घासीराम 204
205
बद्रीलाल, मुरारीलाल सुनील, अनील पिता घनश्याम, पविताबाई
206
राधेश्याम पिता अम्बाराम 207
रामबक्श निरेश पिता नागजीराम पविताबाई, मायाबाई, बसकन्याबाई पिता नागजीराम, नाथीबाई पति नागजीराम 208
बद्रीलाल , मुरारीलाल
209
सुशीला पति गोतम प्रजापति 210
पार्वतीबाई वि. रणछोड़, पवन, प्यारेन्द्र पिता रणछोड़, बाबीताबाई पिता रणछोड़, नारायण राधेश्याम
211
पार्वतीबाई वि. रणछोड़, पवन, प्यारेन्द्र पिता रणछोड़, बाबीताबाई पिता रणछोड़, नारायण राधेश्याम
212
213 1. सुभाष सोहन पिता गेंदालाल, मुन्नीबाई वि. मॉगीलाल कपील, अभिलाष पिता मॉगीलाल , अनीता पिता मॉगीला 2. कन्हैयालाल, संतोष पिता चम्पालाल
214
1. भगवानसिंह पिता सावन्त 2. शिवाजीराम पिता सावन्त 3. लाखन पिता पूनमचन्द
0.285 मेढकीचक
187/1
0.280
187/2
मेढकीचक
0.062
187/3
मेढकीचक
0.183
187/4
मेढकीचक
0.210
191
मेढकीचक
0.483
192
मेढकीचक
0.045
193/1
मेढकीचक
0.034
193/2
मेढकीचक
0.220
194
मेढकीचक
0.364 मेढकीचक
195/1
0.185
195/2
मेढकीचक
0.298
196
मेढकीचक
0.050
197
मेढकीचक
198
0.768 मेढकीचक
2 3203
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
215 1. सुभाष सोहन पिता गेंदालाल, मुन्नीबाई वि. मॉगीलाल कपील, अभिलाष पिता मॉगीलाल, अनीता पिता मॉगीला 2. कन्हैयालाल, संतोष पिता चम्पालाल
216
सुनील, अनील पिता घनश्याम, पविताबाई वि. घनश्याम 217
केदारमल पिता रणजीत 218
शासकीय
219
1. रमेशचन्द पिता रणजीत 2. बद्रीलाल , मुरारीलाल पिता घासीराम
3. रामबक्श, निरेश पिता नागजीराम पविताबाई मायाबाई , बसकन्याबाई पिता नागजीराम नाथीबाई पति नागीराम 220
1. रमेशचन्द पिता रणजीत
2. बद्रीलाल, मुरारीलाल पिता घासीराम
3. गोतम पिता गोपाल 221
1. लाखन पिता पूनमचन्द
2. हरीराम पिता पूनमचन्द
3. गोतम पिता गोपाल
4. सुशीला पिता गोतम प्रजापति
5. राजेन्द्र पिता कैन्हयालाल, रानी, कपील , ज्योति पिता राजेन्द्र
222
शासकीय
223
गोतम पिता गोपाल
224
शासकीय
225
1. श्रीमती मीराबाई पति भाईरथ 2. श्रीमती गुलाबबाई पति मुन्नालाल
226
1. लाढसिंह पिता भंवरसिंह, सुगानसिंह पिता अमरसिंह, सुजानसिंह वि. संतोष अंकित पिता संतोष
227 रतनाबाई वि. बाबु प्रेमकुमार पिता बाबुलाल
199
0.586 मेढकीचक
200
0.417 मेढकीचक
201
0.299 मेढकीचक
202
0.227 मेढकीचक
203
0.113 मेढकीचक
204
0.502 मेढकीचक
205
0.255 मेढकीचक
0.503
206
मेढकीचक
208
0.346 मेढकीचक
210
0.153
मेढकीचक
211
0.448
मेढकीचक
0.545
212/1,2
मेढकीचक
0.664
213/1
मेढकीचक [ भाग 1 3204
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
0.697
213/2
228
मेढकीचक
गोपाल पिता भगवान
214
1.258 229
मेढकीचक
1. रतनाबाई वि. बाबु प्रेमकुमार पिता बाबुलाल
2. निहालसिंह पिता अमरसिंह
3. देवकरण पिता अमरसिंह
4. राधाकृष्ण पिता अमरसिंह
215
0.242 230
मेढकीचक
1. रतनाबाई वि. बाबु प्रेमकुमार पिता बाबुलाल
2. निहालसिंह पिता अमरसिंह
3. देवकरण पिता अमरसिंह
216
0.361
मेढकीचक
231
1. निहासिंह पिता अमरसिंह
2. रतनाबाई वि. बाबु प्रेमकुमार पिता बाबुलाल
217
1.607
मेढकीचक
232
1. दीप पिता अशोक थेराट
2. रतनबाई वि. बाबु प्रेमकुमार पिता बाबुलाल
3. निहालसिंह पिता अमरसिंह
4. देवकरण पिता अमरसिंह
5. राधाकृष्ण पिता अमरसिंह
6. देवकरण पिता अमरसिंह
7. निहालसिंह पिता अमरसिंह
8. रतनाबाई वि. बाबु प्रेमकुमार पिता बाबुलाल
9. राधाकृष्ण पिता अमरसिंह
218
0.167 233
मेढकीचक
1. बसंतीबाई पति पोपसिंह
2. राजश, जितेन्द्र पिता
भवरसिंह, मीरबाई
3. छतरसिंह पिता बलवंतसिंह
4. ताराबाई वि. करणसिंह
219
0.246
मेढकीचक
234
1. होशयारसिंह पिता सुरजसिंह
2. प्रदीपसिंह पिता सुरजसिंह
3. महेन्द्रसिंह पिता सुरजसिंह
4. चन्द्रपालसिंह पिता सुरजसिंह
220
0.218 235
मेढकीचक
बसंतीबाई पति पोपूसिंह 3205
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
236 1. राजेश, जितेंन्द्र पिता भवरसिंह, मीराबाई
2. ताराबाई वि. करणसिंह 237
1. राजेश, जितेंन्द्र पिता भवरसिंह, मीराबाई
2. छतरसिंह पिता बलवंतसिंह
3. ताराबाई वि. करणसिंह 238
1. राजेश, जितेंन्द्र पिता भवरसिंह, मीराबाई
2. छतरसिंह पिता बलवंतसिंह
3. ताराबाई वि. करणसिंह 239
1. छतरसिंह पिता बलवंतसिह
2. बसंतीबाई पति पोपसिंह
3. ताराबाई वि. करणसिंह 240
1. रतनबाई वि. बाबु, प्रेमकुमार
पिता बाबुलाल
2. निहालसिंह पिता अमरसिंह
3. देवकरण पिता अमरसिंह
4. राधाकृष्ण पिता अमरसिंह 241
बसतीबाई पिता अमरसिंह 242
1. देवकरण पिता अमरसिंह
2. राधाकृष्ण पिता अमरसिंह
3. रतनबाई वि. बाबु, प्रेमकुकार
पिता बाबुलाल
4. निहालसिंह पिता अमरसिंह
5. देवकरण , राधाकृष्ण,
निहालसिंह, बाबुलाल
6. देवकरण पिता अमरसिंह
7. राधाकृष्ण पिता अमरसिंह 243
सुभाष पिता निहालसिंह 244
1. होशयारसिंह पिता सुरजसिंह
2. प्रदीपसिंह पिता सुरजसिंह
3. महेन्द्रसिंह पिता सुरजसिंह
4. चन्द्रपालसिंह पिता सुरजसिंह
0.218
221
मेढकीचक
0.643
222
मेढकीचक
0.785
223
मेढकीचक
224
0.413 मेढकीचक
225
0.777 मेढकीचक
226
0.580 मेढकीचक
227
2.444 मेढकीचक
0.050 मेढकीचक
228/1
0.514
230/1
मेढकीचक [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 सितम्बर 2020
3206
245
1. होशयारसिंह पिता सुरजसिंह
2. प्रदीपसिंह पिता सुरजसिंह
3. महेन्द्रसिंह पिता सुरजसिंह
4. चन्द्रपालसिंह पिता सुरजसिंह 246
1. होशयारसिंह पिता सुरजसिंह
2. प्रदीपसिंह पिता सुरजसिंह
3. महेन्द्रसिंह पिता सुरजसिंह
4. चन्द्रपालसिंह पिता सुरजसिंह 247
1. होशयारसिंह पिता सुरजसिंह
2. प्रदीपसिंह पिता सुरजसिंह
3. महेन्द्रसिंह पिता सुरजसिंह
4. चन्द्रपालसिंह पिता सुरजसिंह 248.
मुलचन्द पिता भगवान 249
गोपाल पिता चम्पालाल 250
बाबुसिंह पिता बदीसिंह 251
बाबुसिंह पिता बद्रीसिंह 252
1. गोपाल पिता चम्पालाल
2. मोहन पिता चम्पालाल 253
मोहन पिता चम्पालाल
254
जगदीश पिता मानसिंह 255
बाबुसिंह पिता बद्रीसिंह 256
शासकीय
257
तेजकरण पिता रमेश सरजुबाइ
वि. रमेश ममताबाई इन्द्रबाई पिता रमेश ठाकुर प्रसाद पिता रणछोड़ आयोध्याबाई वि. रणछोड़, उमरावसिंह, गोविंद कौशलियाबाई
230/2
0.014 मेढकीचक
0.194 मेढकीचक
231/1
0.060
231/2
मेढकीचक
0.091
234/1
मेढकीचक
337
0.673 मेढकीचक
338
0.346 मेढकीचक
10,41,05,339
0.700 मेढकीचक
340
0.313 मेढकीचक
354
0.456 मेढकीचक
1.279
355
मेढकीचक
0.312
356/1
मेढकीचक
1
0.272 वीराखेडी
2
0.755 वीराखेडी 3207
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
4
0.488
4
वीराखेडी
259
तेजकरण पिता रमेश सरजुबाइ वि. रमेश ममताबाई इन्द्रबाई पिता रमेश ठाकुर प्रसाद पिता रणछोड़ आयोध्याबाई वि. रणछोड़, उमरावसिंह, गोविंद कौशलियाबाई
0.025
5
वीराखेडी
260
तेजकरण पिता रमेश सरजुबाइ वि. रमेश ममताबाई इन्द्रबाई पिता रमेश ठाकुर प्रसाद पिता रणछोड़ आयोध्याबाई वि. रणछोड़, उमरावसिंह, गोविंद कौशलियाबाई
0.253
6
वीराखेडी
261
शासकीय
7P
3.017
वीराखेडी
262
1. तेजकरण पिता रमेश सरजुबाई वि. रमेश ममताबाई, इन्द्राबाई पिता रमेश उमरावसिंह, गोपिचंद 2. उमरावसिंह, गोविंद, कौशलियाबाई तेजकरण पिता रमेश, सरजुबाई वि. रमेश ममताबाई , इन्द्राबाई पिता रमेश ठाकुर प्रसाद पिता रणछोड़ आयोध्या वि. रणछोड़
1.771
8
वीराखेडी
263
तेजकरण पिता रमेश सरजुबाइ वि. रमेश ममताबाई इन्द्रबाई पिता रमेश, उमरावसिंह, गोविंद कौशलियाबाई ठाकुर प्रसाद पिता रणछोड़, आयोध्याबाई वि. रणछोड़
0.867
9
वीराखेडी
264
तेजकरण पिता रमेश सरजुबाई वि. रमेश ममताबाई, इन्द्राबाई पिता रमेश ठाकुर प्रसाद पिता रणछोड़, आयोध्याबाई वि. रणछोड़ उमरावसिंह, गोविंद , कौशलियाबाई
0.503
10
वीराखेडी
265
शासकीय [ भाग 1 3208
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
0.152
11
266
वीराखेडी
तेजकरण पिता रमेश सरजुबाई वि. रमेश ममताबाई, इन्द्राबाई पिता रमेश ठाकुर प्रसाद पिता रणछोड़, आयोध्याबाई वि. रणछोड़ उमरावसिंह, गोविंद , कौशलियाबाई
1.809
12
वीराखेडी
267
ठाकुर प्रसाद पिता रणछोड़, आयोध्याबाई वि. रणछोड आयोध्याबाई वि. रणछोड़, उमरावसिंह, गोविंद कौशलियाबाई, तेजकरण पिता रमेश सुरजबाई वि. रमेश ममताबाई , इन्द्राबाई पिता रमेश
1.393
13P
वीराखेडी
268
उमरावसिंह, गोपिचन्द तेजकरण पिता रमेश सरजुबाई वि. रमेश ममताबाई इन्द्राबाई पिता रमेश
0.899
13P
वीराखेडी
269
उमरावसिंह, गोपिचन्द तेजकरण पिता रमेश सरजुबाई वि. रमेश ममताबाई इन्द्राबाई पिता रमेश
0.955
14
वीराखेडी
270
उमरावसिंह, गोपिचन्द तेजकरण पिता रमेश सरजुबाई वि. रमेश ममताबाई इन्द्राबाई पिता रमेश ठाकुर प्रसाद पिता रणछोड़ आयोध्याबाई वि. रणछोड़
0.504
15
वीराखेडी
271
1. नारायण पिता भुवान 2. भागीरथ गंगाबाई, जमनाबाई पिता रणछोड़
3. श्रीराम पिता भवानजी
16
0.022
वीराखेडी
272
शासकीय 3209
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
273
1. तेजकरण पिता रमेश सरजुबाई वि. रमेश ममताबाई, इन्द्राबाई पिता रमेश उमरावसिंह, गोपिचंद 2. उमरावसिंह, गोविंद, तेजकरण पिता रमेश, सरजुबाई वि. रमेश ममताबाई, इन्द्राबाई पिता रमेश ठाकुर प्रसाद पिता रणछोड़ आयोध्या वि. रणछोड़ 274
उमरावसिंह, गोविंद, कौशलियाबाई, ठाकुर प्रसाद पिता रणछोड़ आयोध्याबाई वि. रणछोड़ तेजकरण पिता रमेश सरजुबाई वि. रमेश ममताबाई इन्द्राबाई पिता रमेश
275
/
ठाकुर प्रसाद पिता रणछोड़, आयोध्याबाई वि. रणछोड उमरावसिंह, गोविंद कौशलियाबाई, तेजकरण पिता रमेश सरजुबाई वि. रमेश ममताबाई , इन्द्राबाई पिता रमेश 276
आशीष पिता कमल पटेल अ.प. कर्ता रेखाबाई पिता बाबुलाल
277
आशीष पिता कमल पटेल अ.प. कर्ता रेखाबाई पिता बाबुलाल
278
आशीष पिता कमल पटेल अ.प. कर्ता रेखाबाई पिता बाबुलाल
279 आशीष पिता कमल पटेल अ.प. कर्ता रेखाबाई पिता बाबुलाल
शासकीय
280
281 बाबुलाल पिता बुध्या
282
चतरबाई पिता रमेशचन्द्र निर्मलाबाई वि. केदार 283 बद्रीलाल पिता बुध्या
284 बद्रीलाल पिता बुध्या
285
चतरबाई पिता रमेशचन्द्र निर्मलाबाई वि. केदार
0.670
17P
वीराखेडी
0.038
18
वीराखेडी
0.217
19
वीराखेडी
0.300
20
वीराखेडी
0.229
21
वीराखेडी
0.803
22
वीराखेडी
0.415
23
वीराखेडी
0.305
24
वीराखेडी
0.132
25P
वीराखेडी
0.153
25P
वीराखेडी
0.078
25P
वीराखेडी
0.200
26P
वीराखेडी
0.189
26P
वीराखेडी 3210
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
286 बाबुलाल पिता बुध्या
287
बद्रीलाल पिता बुध्या
288
चतरबाई पिता रमेशचन्द्र निर्मलाबाई वि. केदार 289 बाबुलाल पिता बुध्या
290 बाबुलाल पिता बुध्या
291
शासकीय
292
ठाकुर प्रसाद पिता रणछोड़ आयोध्याबाई वि. रणछोड़, उमरावसिंह, गोविंद, कौशलियाबाई , तेजकरण पिता रमेश सरजुबाई वि. रमेश ममताबाई इन्द्राबाई पिता रमेश 293
भागीरथ पिता रणछोड 294
उमरावसिंह, गोविंद, कौशलियाबाई, तेजकरण पिता रमेश , सरजुबाई वि. रमेश, ममताबाई, इन्द्राबाई पितारमेश, ठाकुर प्रसाद पिता रणछोड़, आयोध्याबाई वि. रणछोड 295
भागीरथ पिता सीताराम 296 उमरावसिंह, गोविंद, कौशलियाबाई, ठाकुर प्रसाद पिता रणछोड आयोध्याबाई वि. रणछोड़ तेजकरण पिता रमेश सरजुबाई वि. रमेश ममताबाई इन्द्राबाई पिता रमेश
297 भागीरथ, गंगाबाई, जमनाबाई पिता रणछोड़
298 भागीरथ पिता रणछोड़ 299 भागीरथ पिता रणछोड़ 300
कालुराम सिंगाराम मदनलाल 301 चेतन पिता सुभाष पटेल 302
शासकीय
303
304
चन्द्रकान्ताबाई पति महेन्द्रसिंह गीताबाई पति घनश्याम प्रजापति
305
रामेश्वर, राजारम गोपाल पिता सिद्धनाथ
306
शासकीय
307
लीलाधर पिता रामदेव 308
संजय कुमार पिता घनश्याम 309
राजमल पिता रामदेव
310
आलमदार पिता सुलेमान 311
[ भाग 1
0.120
26P
वीराखेडी
0.051
27/1
वीराखेडी
0.030
27/2
वीराखेडी
0.035
27/3
वीराखेडी
28
0.033
वीराखेडी
0.003
32
वीराखेडी
0.012
88
वीराखेडी
0.488
94
वीराखेडी
95
0.651
वीराखेडी
96
0.894
वीराखेडी
0.280
वीराखेडी
96/220
1.209
वीराखेडी
97/1
1.001
97/2
वीराखेडी
0.112
वीराखेडी
97/321
98
2.171
वीराखेडी
99
2.751
वीराखेडी
100
0.431
वीराखेडी
101
1.177
वीराखेडी
0.225
101/328
वीराखेडी
2.700
102
वीराखेडी
0.476
103
वीराखेडी
104
1.010
वीराखेडी
0.909
वीराखेडी
105/1
0.937
वीराखेडी
106/1
2.203
106/4
वीराखेडी
107
0.510
वीराखेडी 3211
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
312'
शासकीय
313
1. रामप्रसाद पिता मुन्नालाल
2. उमराव पिता कोदा
3. बोबुलाल पिता शिवजीराम
4. पिरागबाई वि. शिवजीराम, संजु भैरू पिता शिवजीराम 314 1. कालुराम सिंगाराम, मदनलाल
2. चेतन पिता सुभाष पटेल
3. नाथुलाल श्रीराम घनश्याम पिता रामचन्द्र
315
घनश्याम, लीलाधर पिता रामदेव, भागवंतीबाई वि. सुधीश, कार्तिक पिता सुधीश अ.प.कर्ता दादा रामदेव पिता हनुमान 316 भगवंतिबाई वि. सुधीश , कार्तिक पिता सुधीश
317 भगवंतिबाई वि. सुधीश, कार्तिक पिता सुधीश
318 भगवंतिबाई वि. सुधीश, कार्तिक पिता सुधीश
319
शासकीय
320
शासकीय
0.262
108
वीराखेडी
0.363
109
वीराखेडी
1:355
110
वीराखेडी
0.029
132/1
वीराखेडी
0.081
132/2
वीराखेडी
0.566
133/1
वीराखेडी
0.008
134/1
वीराखेडी
0.105 वीराखेड़ी
146/1
0.002 वीराखेडी
146/2
232.487 कोई भी व्यक्ति इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से, योजना में सम्मिलित किये गये क्षेत्र के भीतर किसी प्रकार का भूमि का उपयोग या भवन में परिवर्तन या कोई भी विकास संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की अनुमति प्राप्त किये बिना नही करेगा । विशाल सिंह चौहान , मुख्य कार्यपालन अधिकारी.
3212
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपंत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 7 जुलाई 2020 क्र. 12 - अ - 82-20-21 - भू- अर्जन - 20-4308
मौजा पिपरिया करकट पट.ह.नं. -87 तहसील सागर राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है । अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा ।
परियोजना विकासक का नाम
उप मुख्य अभियंता, निर्माण ॥ पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल (1)
बीना- कटनी तीसरी रेलवे लाईन परियोजना
भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन
(2)
अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (3)
सागर
अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले1- सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत सागर
2-
3- सरपंच ग्राम पंचायत पिपरिया करकट
सचिव ग्राम पंचायत पिपरिया करकट
4-
भूमि का विवरण
(4)
सागर
जिला
(क)
सागर
तहसील
(ख)
पिपरिया करकट
ग्राम/ नगर
(ग)
2.082हे.
कुल प्रभावित क्षेत्र
(घ)
अर्जित होने वाला क्षेत्र
(ड)
खसरा नंबर 896 , 897, 898 , 899 , 900 , 901 , 902 , 903 , 904 में से कुल रकवा 2.082 हे.
बीना- कटनी तीसरी रेलवे लाईन निर्माण बावत् । प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण
(5)
परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र
परियोजना क्षेत्र 2.082 है. एवं प्रभावित क्षेत्र 2.082 है .
(6)
(7)
नहीं
क्या ग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है
अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर
(8) सामाजिक समाघात निवारण पूर्ण किए जाने की तारीख 4 .
3213
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
क्र. 13-अ-82-20-21- भू-अर्जन-20-4307
मौजा लिधौरा खुर्द पट.ह.नं.-97 तहसील सागर राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है । अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा ।
परियोजना विकासक का नाम
(1)
उप मुख्य अभियंता, निर्माण ॥ पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल (2) भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन बीना-कटनी तीसरी रेलवे लाईन परियोजना
(3)
1- अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर
अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण
2- मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत सागर
3- सरपंच ग्राम पंचायत लिधौरा खुर्द
4- सचिव ग्राम पंचायत लिधौराखुर्द
भूमि का विवरण
(4)
जिला
सागर
(क)
सागर
तहसील
(ख)
(ग) ग्राम/नगर
लिधौरा खुर्द
2.329 हे.
कुल प्रभावित क्षेत्र
(घ)
(ड) अर्जित होने वाला क्षेत्र
खसरा नंबर 149/1 , 149/2 , 149/3 , 149/4 , 150/1 , 150/2 , 151,
153 में से कुल रकवा 2.329 हे.
(5)
बीना- कटनी तीसरी रेलवे लाईन निर्माण बावत्। प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण
परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र
(6)
परियोजना क्षेत्र 2.329 है. एवं प्रभावित क्षेत्र 2.329 है.
(7)
नहीं
क्या ग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है
(8) सामाजिक समाधात निर्धार, पूर्ण, कि अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर
जाने की तारीख [ भाग 1 3214
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
क्र. 14- अ-82-20-21- भू- अर्जन- 20-4309
मौजा रंगोली पट.ह.नं.- 104 तहसील सागर राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर , यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है । अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा ।
(1 ) परियोजना विकासक का नाम
उप मुख्य अभियंता, निर्माण ॥ पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल
बीना-कटनी तीसरी रेलवे लाईन परियोजना
(2) भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन
(3)
1- अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर
अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण
2- मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत सागर
3- सरपंच ग्राम पंचायत रंगोली
4- सचिव ग्राम पंचायत रंगोली
भूमि का विवरण
(4)
जिला
सागर
(क)
सागर
(ख) तहसील
रंगोली
ग्राम/ नगर
(ग)
5.963 हे.
(घ) कुल प्रभावित क्षेत्र
खसरा नंबर 74/1 , 99. 98 , 58 , 59/1 , 360 , 361 , 362/1 , 305, (ड) अर्जित होने वाला क्षेत्र
306, 304 , 303/2 , 303/1 , 309 , 302, 317/1 , 250, 251 , 253, 252, 247, 248, 124/1 , 123/1 , 126/3 , 110/3 , 103 , 105, 104 , 106 , 101,127, 125 में से कुल रकवा 5.963 हे.
(5)
बीना- कटनी तीसरी रेलवे लाईन निर्माण बावत् । प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण
परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र
परियोजना क्षेत्र 5.963 है . एवं प्रभावित क्षेत्र 5.963 है.
(6)
(7)
नहीं
क्या ग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है
(8)
अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर
सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख 3215
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
क्र. 31-अ-82-18-19-4588
सागर, दिनांक 25 जुलाई 2020
दलपतपुर ग्रन्ट पटवारी हल्का नं. 35 तहसील खुरई चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को हनौता सिंचाई परियोजना अंतर्गत हनौता बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22(ए)371 /2018 / एम.पी.एस. / 31 /1742/ भोपाल दिनांक 04.10.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं हनौता सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J- 12011/ 19/2018 -A- 1 (R) नई दिल्ली दिनांक 10 अगस्त 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है । अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2 ) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है , वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबधित उपबंध लागू नहीं होगे परियोजना के निर्माण से लगभग सागर एवं विदिशा जिले के 150 ग्रामों की 40,000 हेक्टेयर, भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है ।
(1) परियोजना का नाम :-
हनौता सिंचाई परियोजना
(2) भूमि का विवरण: -
सागर
1. जिला
2. तहसील
खुरई
3. ग्राम
दलपतपुर ग्रन्ट
35
4. पटवारी हल्का नं.
165.619 हेक्टेयर
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनुसूची -01::
क्र.
भूमिस्वामी कानाम
खसरा नंबर कुल रकवा अर्जित रकवा शेष रकवा
स्वामित्व का प्रकार
1
2
3
4
5
6
7
1.110
1,400
भूमि स्वामी
1 घनश्याम पिता हरकिशन पता सा आलखेडी भूमि स्वामी
4/1
0.110
भूमि स्वामी 4/2 0.400
2 रविन्द्रकुमार पिता कोमलचंद जैन पता नानक वार्ड खुरई भूमि स्वामी
भूमि स्वामी 7
0.880
1.610 0.730 3 जगदीश पिता गोरेलाल , कुसुमरानी पति जगदीश पता सा खुरई
8
0.590
1.580 0.990
भूमि स्वामी
4 घासीराम , रामप्रसाद पिता हरचंद नत्थीबाई बेवा हरचंद पता सा खुरई 3216
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
5 हरदयाल , परमानंद व विनोद ना वा पिता रामचरण सिया, सियारानी बेवा रामचरन पता सा खुरई भूमि स्वामी
6 हल्कीबाई बेवा भुज्जी पता सा खुरई
7 अभय पिता धन्नालाल सराफ पता सा . खुरई भूमि स्वामी 8 मनीषकुमार दीपककुमार ना. वा. पिता व पालक जमुनाप्रसाद पिता रघुवरप्रसाद पता सा. खुरई भूमि स्वामी
9 रामलाल हजारी पिता पुन्ना अहिरवार पता सा. खुरई भूमि स्वामी
10 सोनाबाई आश्रम खुरई मु. इन्द्रानीबहू जोजे रिषभकुमार पता सा. खुरई भूमि स्वामी
हरदयाल पिता रामचरन पता सा. खुरई भूमि स्वामी 11
12 रमेश पिता रतन लक्ष्मीबाई पति रमेश पता सा -देह शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
13 बबलू, हरीराम, कमलेश पिता सूरतसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
14 नत्थूबाई पुत्री पूरन बैनीबाई बेवा पूरन जाति चमार पता सा खुरई शासकी पट्टेदार
15 मनीषकुमार, दीपक कुमार ना वा पिता व पालक जमना प्रसाद पिता रघुवर प्रसाद सा खुरई
16 धन्नालाल गोविन्द्र केशरबाई, कोशाबाई पिता अमान पता सा खुरई
17 लक्ष्मीबाई बेवा मंगल मनोज दुर्गा, मीरा , भागवती, शीला पिता मंगल पता सा खुरई
18 गुडडीबाई बेंवा कल्लू आदिवासी पता संतरविदास वार्ड खुरई सागर म.प्र. संपूर्ण भाग भूमि स्वामी
0.860
1.610 0.750
9
भूमि स्वामी
0.000
1.530 1.530
10
भूमि स्वामी
0.000
1.610
1.610
11
भूमि स्वामी
0.060
1.650
1.710
भूमि स्वामी 12
0.000
1.610
1.610
13
भूमि स्वामी
0.000
1.210
1.210
14
भूमि स्वामी
15.160 0.000 38 15.160
0.000 40 13.840 13.840
0.000
0.090
0.090
42
0.000
12.150
12.150
86
0.000
14.810
14.810
88
4.740 0.000
4.740
0.450
1.200
1.650
15
भूमि स्वामी
0.400
0.180
0.580
16
भूमि स्वामी
0.270
0.130
0.400
67
भूमि स्वामी
0.710
0.400
1.110
17
भूमि स्वामी
0.700
1.210
18
0.510
भूमि स्वामी
1.340
0.270
1.610
19
भूमि स्वामी
1.440
0.170
1.610
20
भूमि स्वामी
1.100
0.050
1.150
25
भूमि स्वामी
0.240
0.410
0.650
26
भूमि स्वामी 3217
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
19 हिमांशु उर्फ शिमांशु पिता लक्ष्मीनारायण गुप्ता पता सा निवासी ग्राम भूमि स्वामी
20 (शासकीय) बहूदा खातून बेवा अब्दुल खातून पता सा खुरई भूमि स्वामी
21 दशोदा बाई बेवा रामलाल विमलाबाई, निर्मला पुत्री रामलाल पता सा खुरई
22 गोपाल पिता लच्छु पता सा खुरई भूमि स्वामी 23 कन्छेदी पिता बल्देव लक्ष्मीबाई पुत्री बल्देव सौर सा खुरई
24 मुन्ना पिता नन्हा श्यामवाई पति मुन्ना पता निवासी ग्राम खजरा हरचंद भूमि स्वामी
25 नारायन पिता प्यारेलाल सुशीला पति नारायन पता निवासी ग्राम खजरा हरचंद भूमि स्वामी 26 फुलसींग प्. आसाराम श्रीवाई पति फूल सींग पता निवासी खजराहरचंद भूमि स्वामी
27 नारान पिता भैरो श्रीवाई पति नारान पता निवासी खजरा हरचंद भूमि स्वामी
28 अशोक पिता रमेश पता निवासी खजरा हरंचंद भूमि स्वामी
29 हरिक़ष्ण पिता कमलनारायण शुक्ला पता सा. खुरई भूमि स्वामी
30 गन्श पित गोले, सुहागरानी पति गनेश पता निवासी ग्राम खजरा हरचंद भूमि स्वामी
31 फदाली पि. गज्जू, श्रीवाई पति फदाली पता निवासी ग्राम खजरा हरचंद भूमि स्वामी
32 घुमन पिता उमराव पता निवासी खुरई भूमि स्वामी
0.480 45
0.020
0.500
0.030
0.500
27
0.470
भूमि स्वामी
1.040
0.070
भूमि स्वामी 28
1.110
1.180 29
1,210
भूमि स्वामी
0.030
1.200 0.290 0.910 भूमि स्वामी 47
भूमि स्वामी 49
1.210
0.650
0.560
56
0.400
0.000 भूमि स्वामी
0.400
0.400 0.300 0.100 57
भूमि स्वामी
58
0.400 0.400 0.000 भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
0.000
0.400 0.400
59
60
0.160 भूमि स्वामी
0.400 0.240
0.660 66
1.280 0.620
भूमि स्वामी
68
0.300
0.400 0.100
भूमि स्वामी
0.310 69
0.400
भूमि स्वामी
0.090
भूमि स्वामी 70
0.200
0.400 0.200 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
3218
33 परषोत्तम रतन कैलाश बलराम पिता दुर्जन रूपरानी बेवा दुर्जन पता निवासी खुरई भूमि स्वामी
34 रमेश महेश जग्गू कस्तूरी बाई अंगूरी बाई अनिता बाई पिता मुल्ले फूलरानी बेबा फुल्ले पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
35 नन्दू पिता बलवंत राजनबाई पुत्री बलवंत पता सा ० खुरई भूमिस्वामी
36 ज्योति पति नीरज जैन पता सा. खुरई भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि
37 मुहम्मद उवेश पिता अब्दुल शकूर पता खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी मुहम्मद इशाक पिता अब्दुल शकूर पता खुरई खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी 38 नारान पिता दुर्जन नब्बो पति नारान पता सा महूनाजाट भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
39 मन्नू पिता सुक्के विमलाबाई पति मन्नू पता सा महूनाजाट भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
40 मल्थूपिता राजाराम मीराबाई पति मल्यू पता सा महनाजाट भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
41 मन्नूपिता अजुददी पता सा महूनाजाट भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
42 गोविन्द पिता नवल राजकुमारी पति गोविन्द पता सा महूनाजाट भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
43 फिरोज अफरोज आजम अकिव साविया पिता बाबू खॉ अरजोमन वेवा बाबूखॉ पता सा खुरई भूमि स्वामी 44 हरीशंकर बा गोलू नाबा पिता धनू राजकुमारी अनीता बा हल्कीबिन्नी नाबा पिता धन्नू पालक भाई हरीशंकर पता सा महूनाजाट भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
0.020
0.400 0.380
71
भूमि स्वामी
0.400 0.000
0.400
77
भूमि स्वामी
0.400 0.400 0.000 78
0.000
0.550 0.550
84.
भूमि स्वामी
0.000
0.660
0.660
91
0.000
0.800 0.800
90/1
भूमि स्वामी
0.000
0.800 0.800
भूमि स्वामी 90/2
0.000
0.310
0.310
90/12
0.000
0.800
0.800
90/4
भूमि स्वामी
0.000
0.800
0.800
90/5
भूमि स्वामी
0.000
0.800
0.800
90/6
भूमि स्वामी
0.000
0.800
0.800
भूमि स्वामी 90/7
0.000
0.200
0.200
90/8/1
भूमि स्वामी
0.000
0.600
0.600
90/8/2
भूमि स्वामी
0.000
0.800
0.800
90/9
भूमिस्वामी 3219
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
45 कुंदन पिता दमरू मोतीबाई पति कुन्दन पता सा महूनाजाट भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
46 लक्ष्मीबाई पति रतन पता सा दलपतपुर मालगुजारी भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
47 विजय पिता कमल बड्डी बेन बेबा कमल पता सा.खुरई भूमिस्वामी
रमेश पिता धनीराम सविता पति रमेश पता निवासी खुरई
48
कुरेशवी पति अल्ताफ खाँ पता सा.खुरई भूमि स्वामी 49
फिरोज खां पिता अल्ताफ खाँ पता सा. खुरई भूमि स्वामी
50
51 गौरीबाई बेबा दलीप गोविन्द धनीराम श्याम लाल मालती बाई पिता खुरई पता निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार (विभाग)
52 लक्ष्मनसिंह पिता भगवानदास चंदेल पता सा खुरई भूमि स्वामी
53 पूनम पति गिरिराजसिंह ठाकुर पता सा नेहरु वार्ड खुरई भूमि स्वामी
54 रफीक पिता खलील खान पता सा शिवाजी वार्ड खुरई भूमि स्वामी
55 नंनीबाई वेवा धनसे पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी गेंदालाल रामप्रसाद मोहन तुलसरीराम बेनीबाई पिता धनसे अबधरानी वेवा खचोरी कमलेश मनीष रामा पिता खचोरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
56 हीराबाई वेवा हीरा सोर पता निवासी ग्राम शासकीय पंट्टेदार (विभाग)
57 रतीबाई पि खुमान पता निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार (विभाग)
0.000
0.800 0.800
90/10
भूमि स्वामी
0.000
0.980
90/11 0.980
भूमि स्वामी
0.000 92
1.210 1.210
भूमि स्वामी
0.150 98
0,400 0.250
भूमि स्वामी
0.650
1.200 0.550
99
भूमि स्वामी
1.170 100
1.210 0.040
भूमि स्वामी
0.000
1.200
1,200
101/2
शासकीय पट्टेदार
0.000
0.400 0.400
101/3/1
भूमि स्वामी
0.000
0.400 0,400
101/3/2
भूमि स्वामी
0.000
0.800
0.800
101/4
भूमि स्वामी
0.660
0.140
0.800
101/5
भूमि स्वामी
0.000
0.800
0.800
101/7
शासकीय पट्टेदार
0.000
0.800
0.800
101/8
शासकीय पट्टेदार 3220
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
58 प्रकाश पिता हल्के गेदारानी पति प्रकाश पता निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार (विभाग)
59 सुन्दर पिता काशीराम पता सा दलपतपुर मालगुजारी भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
60 योगेश पिता भोजराज पता सा. खुरई भूमि स्वामी 61 कोमल हीरा ना. वा . पिता मटठा रुक्काबाई रामवती वा. लक्ष्मीबाई ना. वा. पुत्री मटठा वली व खुद मां रूकमन भूमि स्वामी बेबा मटठा पता सा. खुरई भूमि स्वामी अमित पिता सूर्यकिरण चौबे पता सा. खुरई भूमि स्वामी
62
प्यासीबहू बेबा मोहन पता सा. खुरई भूमि स्वामी 63
64 अजयसिंह नावा पिता व बली लक्षमणसिंह पिता भगवान दास पता सा. खुरई भूमि स्वामी
65 पूरन सुरेश ना. वा. पिता गनेश पुष्पाबाई व विजयबाई वा. श्रीबाई ना. वा. पुत्री गनेश वली व खुद मां गुलाबरानी बेवा गनेश पता सा खुरई भूमि स्वामी 66 नारान संतोष गुलाबबाई पिता लच्छू रतिबाई बेवा लच्छू चुन्नीलाल जानकीबाई बा० कमलेश बबीता नाबा पिता रामप्रसाद बली आजी रतीबाई पता सा . खुरई भूमि स्वामी
67 गोपी नत्थू नारायन पिता फूलसींग गुलाबरानी बेबा फूलसींग मोतीबाई मालतीबाई पुत्री फूलसींग पता सा.खजरा हरचंद भूमि स्वामी
68 बैजन्ती बेवा लाखनसींग शिवकुमार संदीप सोनम सपना पिता लाखनसींग पता खजराहचन्द खुरई सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी
0.790
0.800 0.010
101/9
शासकीय पट्टेदार
0.765
0.035
0.800
101/10
भूमि स्वामी
0.021
1.210
भूमि स्वामी 102
1.189
0.000 भूमि स्वामी 103
1.210 1.210
0.175
1.210 1.035
भूमि स्वामी 104
0.000 105
1.200 1.200
भूमि स्वामी
106
1.210 1.210 0.000 भूमि स्वामी
107
0.000 भूमि स्वामी
1.200 1.200
0.000 108
1.230 1.230
भूमि स्वामी
0.000 109
1.210 1.210
भूमिस्वामी
0.000
0.430 0.430
112/1
भूमि स्वामी 3221
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
0.000
0.400
भूमि स्वामी
0.400
69
112/ 2/1/ क
निरनसीग पिता जगतसीग पता सा ० खजराहरचद भूमि स्वामी
0.000
0.800
भूमि स्वामी
0.800
70
112/2/1/ ख
हरनारायण पिता बट्टूलाल पता निवासी ग्राम खरई भूमि स्वामी
0.000
0.200
112/2/2
0.200
भूमि स्वामी
71 महेन्द्रकुमार पिता रामेश्वर प्रसाद नेमा पता सा० खुरई भूमि स्वामी
0.000
1.600 1.600
112/3
भूमि स्वामी
72 नत्थूसीग पिता भैयालाल यादव पता निवासी ग्राम खजराहरचद भूमि स्वामी
0.000
7.600
7.600
भूमि स्वामी 114/1/2
73 गौरीशंकर पिता लच्छू अहिरवार पता सा प्रतापवार्ड बीना भूमि स्वामी
0.000
2.400
114/1/3 2.400
भूमि स्वामी
74 चन्द्ररानी पति लच्छू पता सा बीना भूमि स्वामी
0.000
12.520
114/1/4 12.520
भूमि स्वामी
75 बाबूसिंह वीरेन्द्रसिंह नरेन्द्रसिंह पिता कीरतसिंह पता सा धन्सरा भूमि स्वामी
0.000
4.880 4.880
114/1/5
भूमि स्वामी
76 ठाकुरदास पिता फूलसिंह हरीसिंह पिता फूलसिंह जाहरसिंह पिता हरीसिंह रमेशसिंह पिता ठाकुरदास पता सा हनौता भूमि स्वामी
0.000
1.200 1.200
114/1/6
भूमि स्वामी
77 लच्छू पिता मुलू अहिरवार पता प्रताप वार्ड बीना भूमि स्वामी
0.000
0.800 0.800
114/1/7
भूमि स्वामी
78 रघुवीर पिता बाबूलाल अहिरवार पता सा अब्दुल हमीद बार्ड खुरई भूमि स्वामी
0.000
1.170 1.170
114/2
भूमि स्वामी
79
0.000
0.800 0.800
114/10
शिवकुमार पिता लाखन सींग पता खजराहरचंद खुरई सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी
0.400
114/14
0.000
0.400 0.400
114/3/1
भूमि स्वामी
80 मुकेश पिता जसवंत सिंह पता खजरा हरचंद खुरई सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी
0.000
0.400 0.400
114/3/2
भूमि स्वामी
81 शिशुपाल पिता जसवंत सिंह पता खजरा हरचंद खुरई सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी
0.000
0.400
0.400
114/3/3
भूमि स्वामी
82 जितेन्द्र पिता जसवंत सिंह पता खजुरा हरचंद खुरई सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी
114/3/4 0.400
भूमि स्वामी
83 धर्मेंद पिता जसवंत सिंह पता खजरा हरचंद खुरई सागर [ भाग 1 3222
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
0.000
3.200 3.200
114/8
मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी
0.400 0.000
0.400
114/3/5
भूमि स्वामी
84 शिवकुमार संदीप पिता लाखनसींग पता खजराहरचंद खुरई सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी
0.000
3.200 3.200
114/4
भूमि स्वामी
85 संदीप पिता लाखन सींग पता खजरा हरचंद खुरई सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी
0.000
3.200
3.200
114/5
भूमि स्वामी
86 मुकेश पिता जसवतसीग पता सा ० खजरा हचन्द भूमि स्वामी
0.000
3.200
3.200
114/6
भूमि स्वामी
87 शिशुपाल पिता जसवतसीग पता सा० खजराहचन्द भूमि स्वामी
0.000
3.200
3.200
114/7
भूमि स्वामी
88 जितेन्दसीग पिता जसवतसीग पता सा० खजराहचन्द भूमि स्वामी
0.000
3.200 3.200
114/9
भूमि स्वामी
फुलरानी पति जशवंतसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
89
0.000
0.800
0.800
114/11
भूमि स्वामी
90 तोफानसिह पिता जगतसिह पता सा. खजराहरचद भूमि स्वामी
0.000
1.400
1.400
114/12
भूमि स्वामी
91 रामसखी ऊर्फ राधामोहनी पति हरिकृष्ण शुक्ला पता निवासी ग्राम खुरई भूमि स्वामी
0.000
0.800
0.800
114/13
भूमि स्वामी
92 खिलानसीग पिता जगतसीग पता सा० खजराहचद भूमि स्वामी
20.131
165.619
185.750
106
योग
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- (7)2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10. 2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 परं प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को,जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू -अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशत किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी . एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रमारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7) 2014- सात-शा, 2 ए भोपाल , दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03. 10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को,जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिलां सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुर्नर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करंगें एवं प्रबधंक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करगें ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा । या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें । भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू, जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 3223
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
सागर, दिनांक 30 जुलाई 2020 क्र. 46- अ- 82-17-18- भू- अर्जन- 20-4995
मौजा बम्हौरी पट.ह.नं.- 133 / 58 तहसील जैसीनगर परकुल मध्यम परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य निर्माण हेतु मौजा बम्हौरी पटवारी हल्का नंबर-133 / 58 तहसील जैसीनगर जिला सागर की प्रभावित भूमि अर्जन हेतु भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 463/ 82 /17-18 में भूमि अर्जन पुनर्वावन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक-463/ 82/17-18 / 5216 सागर, दिनाक 03/07/2019 जारी की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि दिनांक 02/07/2020 को पूर्ण हो चुकी है । उक्तावधि में कोविड-19 वैश्विक महामारी में लॉकडाऊन होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत घोषणा और सार का प्रकाशन नहीं की जा सका है । अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत प्रकरण में धारा 11 (1 ) की प्रारंभिक अधिसूचना की एक मासकी अवधि विस्तारित की जाती है ।
सागर, दिनांक 31 जुलाई 2020 क्र. 17- अ-82-20-21- भू-अर्जन-5006
मौजा नीमोन पटवारी हल्का नं.00015 तहसील बण्डा चूकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की. राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को बण्डा परियोजना बण्डा बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक-22(ए) /363/2018/एम.पी.एस./31/1110 भोपाल दिनांक 26.06.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं बण्डा सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र कमांक J- 12011/8 / 2018 - A-1 ( R ) नई दिल्ली दिनांक 14 मई 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है । अतः अधिनियम की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाधात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाधात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण से संबधित उपबंध लागू नहीं होगे परियोजना के निर्माण से लगभग 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है, भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है ।
बण्डा परियोजना बण्डा बांध
(1) परियोजना का नाम:-
(2) भूमि का विवरण:-
सागर
1. जिला
बण्डा
2. तहसील
नीमोन
3. ग्राम
15
4. पटवारी हल्का नं.
3.570 हेक्टेयर
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनुसूची -01::
भूमि का प्रकार
खसरा क्र.
अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम
स.क्र.
स्वामित्व का प्रकार
अर्जित भूमि (रकवा हे.मे. )
क्षेत्रफल कुल रकवा हे. में.
6
7
5
4
3
2
1
0.010
0.350
25
भूमि स्वामी
1 गिरजाबाई जोजे अमोलसिंह पता सा देह भूमि स्वामी
0.140
0.240
36
भूमि स्वामी
2 मलखानसींग पिता मरदन बगैरह बशरह नं . 5
0.110
41
0.110
भूमि स्वामी
3 महेन्द्र पिता गुलाब पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी [ भाग 1 3224
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
भूमि स्वामी
1.210
43
4 राजूसींग पिता गोविन्द्र सींग पता सा देह भूमि स्वामी
1.210
49
0.560
भूमिस्वामी
0.550
5 राजेन्द्र सिह नारायणसिंह पिस. भीकमसिंह पता सा देह भूमि स्वामी
0.010
0.730
51
भूमि स्वामी
0.350 0.010
132/1
6 प्रतापसिंह वल्द मलखानसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.010
भूमिस्वामी
0.400
132/2
7 प्रहलादसींग पिता मलखानसिह पता सा देह भूमि स्वामी
8 बलराम पिता नन्नाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूमि स्वामी
0.310
226/1
0.310
0.350 0.350
227/1
0.310
भूमि स्वाबी
0.310
226/2
9 लक्ष्मीनारायण पिता नंनाई यादव पता सा देह भूमि स्वामी
0.350
227/2
0.350
भूमि स्वामी
0.080
332
0.080
10 रामलाल पिता हीरालाल सियारानी बेवा हीरालाल पता सा देह भूमि
335
0.500
11 उत्तमसींग पिता उद्वेतसींग पता सा देह भूमि स्वामी भूमि स्वामी
0.010
336
0.230
12
भूमि स्वामी
0.110
चंदनसींग पिता अरजनसींग पता सा पडवार भूमि स्वामी
15
3.570
6.080
कुल:-
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7) 2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को,जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशत किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)2014-सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर को अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करंगें एवं के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करगें ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्त्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा । या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात. क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में) आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 3225
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
सागर, दिनांक 18 अगस्त 2020 क्र. 22- अ- 82-20-21- भू-अर्जन-5346
मौजा पिडरूआ प.ह.नं. 07 तहसील बण्डा
::प्रारंभिक अधिसूचनाः:
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन केविभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर की बीजरी सागोनी जलाशय योजनांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना आपेक्षित नहीं है तथा योजना के निर्माण से ग्राम बीजरी, सागोनी, पिडरूआ की लगभग 220 हे. भूमि सिचिंत होना है एवं योजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त योजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है: -
: बीजरी सागोनी जलाशय योजना, बांध निर्माण एवं परियोजना का नाम
(1)
डूब क्षेत्र हेतु
भूमि का विवरण
(2)
सागर
1. जिला
बण्डा
2. तहसील
पिडरूआ
3. ग्राम
07
4. पट. ह.नं.
2.294 हे.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनुसूचीःः
अर्जित रकवा भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
खसरा नं.
स्वामित्व का प्रकार
स. क्र.
(हेक्टयर में)
कुल रकवा (हेक्टयर में)
6
4
5
3
2
1
0.100
0.100
भूमिस्वामी 209
1.नाथूराम पिता हल्कू यादव
0.031
0.600
137
भूमि स्वामी
2. सुम्मेर पिता बसोरे
0.545
139 0.600
भूमि स्वामी
3 नाथूराम उर्फ छोटे पिता हल्कू यादव
0.610 0.516
भूमि स्वामी 140
4 नाथूराम उर्फ छोटे पिता हल्कू यादव
1.100
141 1.190
भूमि स्वामी
राजपाल कृष्णपाल नेकपाल पिता रूपसींग 5.सुशीला भागवती पुत्री रूपसींग राजबाई बेवा रूपसींग
0.002
1.020
6
भूमि स्वामी 142
घूमन वीरसींग भगवानसींग परवतसींग पिस. ललू
2.294
4.120
6
TOTAL
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15- (7) -2014- सात - शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 सितम्बर 2020
3226
लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र 1 सागर जिला सागर, प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगें ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- (8)-2014- सात-शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है , के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र 1 सागर जिला सागर, समुचित सहयोग करेंगें, एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे । भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सांगर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
3227
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शहडोल, दिनांक 28 जुलाई 2020 क्र. दस- भू- अर्जन - 19- अ- 82-2017-18-3732
हलफल नाला जलाशय योजना के निर्माण हेतु जिला शहडोल, तहसील जयसिंहनगर के अन्तर्गत ग्राम गिरूईबड़ी, क्षेत्रफल 18.189 हेक्टर भूमियो के अर्जन हेतु "भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 " के अन्तर्गत धारा 19 की अधिसूचना जारी की जाकर मध्य प्रदेश राजपत्र भाग -1 दिनांक 01.03.2020 में प्रकाशित कराई गई थी, साथ ही स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराया गया था ।
:: अनुसूची::
क्रमांक
पत्र क्रमांक /दिनाक
अर्जन हेतु अधिसूचित भूमि
क्षेत्रफल हेक्टर में
तहसील
ग्राम
4
5
3
2
18.189
जयसिंहनगर
1
गिरूईबड़ी
दस/भू-अर्जन / फा. 19/1 82/2017 -18/ 987/ शहडोल , दिनांक 11.2.2019
: उक्त अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के दौरान अधिकारी के पास कार्य की अधिकता/ व्यस्तता होने एवं आवागमन अवरूध्द होने के कारण भू-अर्जन की अग्रिम कार्यवाही समय - सीमा में पूर्ण नहीं हो सकी है । धारा -19 के तहत अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से भू-अर्जन कार्यवाही पूर्ण करने हेतु नियत समय- सीमा दिनांक 01.03.2020 को व्यपगत हो गई है, चूकि इस योजना से 995.000 हेक्टर भूमि में सिचाई की सुविधा प्राप्त होगी साथ ही जरूरत मंदों के दूरगामी हितो से सम्बध्द है । भूमि अर्जन की कार्यवाही लोक प्रयोजन के लिये हो रही है , जिस कारण से भू- अर्जन की अग्रिम कार्यवाही किया जाना आवश्यक न्यायोचित प्रतीत होता है ।
अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-25 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुये धारा 19 के उपरान्त कार्यवाही हेतु 12 माह की अवधि विस्तारित की जाती है । [ भाग 1 3228
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 सितम्बर 2020
क्र. दस- भू- अर्जन-20- अ- 82-2017-18-3733
हलफल नाला जलाशय योजना के निर्माण हेतु जिला शहडोल, तहसील जयसिंहनगर के अन्तर्गत ग्राम देवरी, क्षेत्रफल 2.824 हेक्टर भूमियो के अर्जन हेतु "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 " के अन्तर्गत धारा 19 की अधिसूचना जारी की जाकर मध्य प्रदेश राजपत्र भाग -1 दिनांक 01.03.2020 में प्रकाशित कराई गई थी, साथ ही स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराया गया था ।
:: अनुसूची::
क्रमांक
पत्र क्रमांक/दिनाक
अर्जन हेतु अधिसूचित भूमि
तहसील क्षेत्रफल हेक्टर में
ग्राम
5
4
1
2.824
जयसिंहनगर
3 देवरी
2 1 दस / भू-अर्जन / फा. 20 / अ -82 / 2017 -18/983 / शहडोल, दिनांक 11.2.2019
उक्त अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के दौरान अधिकारी के पास कार्य की अधिकता/ व्यस्तता होने एवं आवागमन अवरूध्द होने के कारण भू-अर्जन की अग्रिम कार्यवाही समय- सीमा में पूर्ण नहीं हो सकी है । धारा -19 के तहत, अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से भू-अर्जन कार्यवाही पूर्ण करने हेतु नियत समय - सीमा दिनांक 01.03.2020 को व्यपगत हो गई है, चूकि इस योजना से 995.000 हेक्टर भूमि में सिचाई की, सुविधा प्राप्त होगी साथ ही जरूरत मंदों के दूरगामी हितो से सम्बध्द है । भूमि अर्जन की कार्यवाही लोक प्रयोजन के लिये हो रही है, जिस कारण से भू- अर्जन की अग्रिम कार्यवाही किया जाना आवश्यक न्यायोचित प्रतीत होता है ।
अतः "भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -25 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुये धारा 19 के उपरान्त कार्यवाही हेतु 12 माह की अवधि विस्तारित की जाती है । 3229 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
क्र. दस- भू-अर्जन- 18-अ-82-2017-18-3734
हलफल नाला जलाशय योजना के निर्माण हेतु जिला शहडोल , तहसील जयसिंहनगर के अन्तर्गत ग्राम टेंगरहा, क्षेत्रफल 1.888 हेक्टर भूमियो के अर्जन हेतु "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 " के अन्तर्गत धारा 19 की अधिसूचना जारी की जाकर मध्य प्रदेश राजपत्र भाग -1 दिनांक 01.03.2020 में प्रकाशित कराई गई थी, साथ ही स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराया गया था ।
:: अनुसूची::
क्रमांक
पत्र क्रमांक/ दिनाक
अर्जन हेतु अधिसूचित भूमि
ग्राम
तहसील क्षेत्रफल हेक्टर में 2
1
3
5
1.888
टेंगरहा
4 जयसिंहनगर
1 दस/ भू-अर्जन /फा . 18 / अ-82 / 2017 -18/ 986 / शहडोल, दिनांक 11.2.2019
उक्त अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त कोविड -19 के कारण लॉकडाउन के दौरान अधिकारी के पास कार्य की अधिकता / व्यस्तता होने एवं आवागमन अवरूध्द होने के कारण भू-अर्जन की अग्रिम कार्यवाही समय- सीमा में पूर्ण नहीं हो सकी है । धारा -19 के तहत अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से भू- अर्जन कार्यवाही पूर्ण करने हेतु नियत समय - सीमा दिनांक 01.03.2020 को व्यपगत हो गई है, चूकि इस योजना से 995.000 हेक्टर भूमि में सिचाई की सुविधा प्राप्त होगी साथ ही जरूरत मंदों के दूरगामी हितो से सम्बध्द है । भूमि अर्जन की कार्यवाही लोक प्रयोजन के लिये हो रही है, जिस कारण से भू-अर्जन की अग्रिम कार्यवाही किया जाना आवश्यक न्यायोचित प्रतीत होता है ।
अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-25 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुये धारा 19 के उपरान्त कार्यवाही हेतु 12 माह की अवधि विस्तारित की जाती है । [ भाग 1 3230
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
क्र. दस - भू- अर्जन-17- अ- 82-2017-18-3735
हलफल नाला जलाशय योजना के निर्माण हेतु जिला शहडोल , तहसील जयसिंहनगर के अन्तर्गत ग्राम मढ़ा, क्षेत्रफल 59.506 हेक्टर भूमियो के अर्जन हेतु "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 " के अन्तर्गत धारा 19 की अधिसूचना जारी की जाकर मध्य प्रदेश राजपत्र भाग -1 दिनांक 01.03.2020 में प्रकाशित कराई गई थी, साथ ही स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराया गया था ।
:: अनुसूची::
कमांक
पत्र कमांक/दिनाक
अर्जन हेतु अधिसूचित भूमि
ग्राम
क्षेत्रफल हेक्टर में
तहसील
5
3
4
1
59.506.
जयसिंहनगर
मढ़ा
1
2 दस /भू-अर्जन/फा.17/अ-82 / 2017 -18/ 982/ शहडोल , दिनांक 11.2.2019
उक्त अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त कोविड -19 के कारण लॉकडाउन के दौरान अधिकारी के पास कार्य की अधिकता / व्यस्तता होने एवं आवागमन अवरूध्द होने के कारण भू- अर्जन की अग्रिम कार्यवाही समय- सीमा में पूर्ण नहीं हो सकी है । धारा -19 के तहत अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से भू- अर्जन कार्यवाही पूर्ण करने हेतु नियत समय -सीमा दिनांक 01.03.2020 को व्यपगत हो गई है , चूकि इस योजना से 995.000 हेक्टर भूमि में सिचाई की सुविधा प्राप्त होगी साथ ही जरूरत मंदों के दूरगामी हितो से सम्बध्द है । भूमि अर्जन की कार्यवाही लोक प्रयोजन के लिये हो रही है, जिस कारण से भू-अर्जन की अग्रिम कार्यवाही किया जाना आवश्यक न्यायोचित प्रतीत होता है ।
अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-25 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुये धारा 19 के उपरान्त कार्यवाही हेतु 12 माह की अवधि विस्तारित की जाती है । 3231
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
क्र. दस- भू-अर्जन-22-अ-82-2017-18-3736
हलफल नाला जलाशय योजना के निर्माण हेतु जिला शहडोल , तहसील जयसिंहनगर के अन्तर्गत ग्राम खफकौहा, क्षेत्रफल 0.060 हेक्टर भूमियो के अर्जन हेतु "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 " के अन्तर्गत धारा 19 की अधिसूचना जारी की जाकर मध्य प्रदेश राजपत्र भाग -1 दिनांक 01.03.2020 में प्रकाशित कराई गई थी, साथ ही स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराया गया था ।
:: अनुसूची::
क्रमांक
पत्र क्रमांक /दिनाक
अर्जन हेतु अधिसूचित भूमि
क्षेत्रफल हेक्टर में
तहसील
ग्राम
5
4
3
1
2 +
0.060
1
जयसिंहनगर
खफकौहा
दस / भू-अर्जन / फा . 22 /अ-82 / 2017 -18/984/ शहडोल , दिनांक 11.2.2019
उक्त अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के दौरान अधिकारी के पास कार्य की अधिकता/ व्यस्तता होने एवं आवागमन अवरूध्द होने के कारण भू-अर्जन की अग्रिम कार्यवाही समय - सीमा में पूर्ण नहीं हो सकी है । धारा -19 के तहत अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से भू- अर्जन कार्यवाही पूर्ण करने हेतु नियत समय- सीमा दिनांक 01.03.2020 को व्यपगत हो गई है, चूकि इस योजना से 995.000 हेक्टर भूमि में सिचाई की सुविधा प्राप्त होगी साथ ही जरूरत मंदों के दूरगामी हितो से सम्बध्द है । भूमि अर्जन की कार्यवाही लोक प्रयोजन के लिये हो रही है , जिस कारण से भू- अर्जन की अग्रिम कार्यवाही किया जाना आवश्यक न्यायोचित प्रतीत होता है ।
अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-25 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुये धारा 19 के उपरान्त कार्यवाही हेतु 12 माह की अवधि विस्तारित की जाती है । [ भाग 1 3232
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
क्र. दस- भू-अर्जन-23- अ- 82-2017-18-3737
हलफल नाला जलाशय योजना के निर्माण हेतु जिला शहडोल , तहसील जयसिंहनगर के अन्तर्गत ग्राम पहडिया, क्षेत्रफल 0.518 हेक्टर भूमियो के अर्जन हेतु "भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 " के अन्तर्गत धारा 19 की अधिसूचना जारी की जाकर मध्य प्रदेश राजपत्र भाग -1 दिनांक 01.03.2020 में प्रकाशित कराई गई थी, साथ ही स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराया गया था ।
:: अनुसूची::
कमांक
पत्र क्रमांक / दिनाक
अर्जन हेतु अधिसूचित भूमि
ग्राम
तहसील क्षेत्रफल हेक्टर में 1
3
2
5
4
1
0.518
पहडिया जयसिंहनगर
दस / भू-अर्जन/फा.23 / अ-82 / 2017 -18/985/ शहडोल, दिनांक 11.2.2019
उक्त अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त कोविड -19 के कारण लॉकडाउन के दौरान अधिकारी के पास कार्य की अधिकता /व्यस्तता होने एवं आवागमन अवरूध्द होने के कारण भू-अर्जन की अग्रिम कार्यवाही समय- सीमा में पूर्ण नहीं हो सकी है । धारा -19 के तहत अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से भू- अर्जन कार्यवाही पूर्ण करने हेतु नियत समय- सीमा दिनांक 01.03.2020 को व्यपगत हो गई है , चूकि इस योजना से 995.000 हेक्टर भूमि में सिचाई की सुविधा प्राप्त होगी साथ ही जरूरत मंदों के दूरगामी हितो से सम्बध्द है । भूमि अर्जन की कार्यवाही लोक प्रयोजन के लिये हो रही है , जिस कारण से भू- अर्जन की अग्रिम कार्यवाही किया जाना आवश्यक न्यायोचित प्रतीत होता है ।
अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -25 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुये धारा 19 के उपरान्त कार्यवाही हेतु 12 माह की अवधि विस्तारित की जाती है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सतेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3233
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मुरैना, दिनांक 5 अगस्त 2020 प्र. क्र. 70 - अ- 82 - भू- अर्जन-उ.म.रे. -2020-7002
{भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 {सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5 (1 ) के अन्तर्गत}
जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) के लिये ग्राम- डोंगरपुरमानगढ, तहसील- कैलारस , उपखण्ड- सवलगढ़, जिला- मुरैना में कुल रकवा 0.643 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।
| अतः जिला- मुरैना, तहसील- कैलारस के ग्राम- डोंगरपुरमानगढ,, प.ह.नं. 43 रा.नि. वृत-02 में उक्त परियोजना के लिये 0.643 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता हैः-
क्र.
सर्वे नंबर
अर्जन का
क्षेत्रफल
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
हितबद्व व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार) 1
भूमिस्वामी कृषि भूमि
52/1
अनिलकुमार पुत्र रामकृपाल आकाश नाबा पुत्र रामदिनेश सर. रामदिनेश पुत्र जीवनलाल जाति राठोर नि कुकरोली हमीरपुरा तह जौरा हि 900 वर्गफुट समान रामसिंह पुत्र श्यामलाल हि 9154 वर्गफुट सोनेराम जगदीश रामेश्वर गोरीशंकर पुत्रगण रामदयाल जाति तेली नि. सिमरोदा हि 900 वर्गफुट प्रीती पत्नी रामकुमार जाति ब्रा नि हुसेनपुर हि 880 वर्गफुट
0.103
भूमिस्वामी कृषि भूमि
2 52/2
लक्ष्मीनारायण पुत्र भगवानलाल हि० 1156 बर्गफुट मातागिरि बिबेक गिरि पुत्रगण घनश्यामगिरि नाबा ० सरप ० पिता खुद हि० 1090 बर्गफुट जाति गुसाई नि० कुरोली रामकेश पुत्र रामनिवास राठौर नई कुकरोली हि 900 बर्गफुट अनिलकुमार पुत्र रामदयाल ब्रा० हि० 2255 बर्गफुट नि० कैलारस सतीश पुत्र रामदयाल हि० 1648 बर्गफुट रामविलास पुत्र घमन्डीराम जाति तेली नि० इटोरा हि0 1125 बर्गफुट तहसील केलारस जि मुरैना अमरसिह पुत्र मुल्लाराम जाति गोड नि ग्राम हि 968 वर्गफुट कीनू पुत्र सियाराम हि 300 वर्गफुट जाति तेली नि हुसेनपुर सूरजगिरि पुत्र मदनगिरि गोस्वामी हि 900 वर्ग सुनीता पत्नी भूरा जाति ठाकुर नि ग्राम हि 675 वर्ग .
[ भाग 1 3234
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
भूमिस्वामी कृषि भूमि
3 52/3
श्रीनिवास पुत्र रामचरनलाल हि० 1292/22500 जाति ब्रा० नि० सुजानगढी रामसिंह पुत्र श्यामलाल हि० 9485/22500 जाति राठोर, बन्टी पुत्र भगवानसिंह हि० 900/22500 जाति राठोर नि० छडेह, सुनीलकुमार पुत्र मुन्नालाल बंसल जाति बैष्य नि० कैलारस हि0 6318/22500, प्रेमसिंह पुत्र कम्मोदसिंह हि0 1130/22500 जाति राठोर नि० बिलौआ, प्रकाशी पत्नी सियाराम हि0 2025/22500 नि0 काठोन बिजयपुर जाति रजक लक्ष्मन पुत्र भगरी जाति धोवी नि० ग्राम हि० 675 बर्गफुट, कन्हैयालाल पुत्र शिवचरन धाकड नि० ग्राम हि० 675/22500 बर्गफुट 4
53
0.086
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
रामजीलाल पुत्र हीरालाल जाति वैश्य हि० 3267 बर्गफुट नि० कैलारस , रामस्वरूप पुत्र पुन्नाराम हि० 1665 बर्गफुट जाति नाई नि० चमरगबा, जगदीशप्रसाद मुन्नालाल रामचरन पुत्रगण लालाराम हि 8160 वर्गफुट जाति गौड उर्मिलादेबी पत्नी राममूर्ति हि 750 वर्गफुट रजक नि ग्राम शिवकुमार बिबेक कुमार पुत्रगण श्रीनिवास हि 5806 वर्गफुट जाति ब्रा मीरादेवी पत्नी बीरबल नि चमरगवा मध्यप्रदेश चन्द्रशेखर ऋषिकेश पुत्रगण बृन्दावनलाल जाति ब्रा नि पेडा तह जौरा हि 900 वर्गफुट समान रामसिंह पुत्र श्यामलाल जाति राठोर नि ग्राम हि 2180 वर्गफुट अच्छो पत्नी जबरसिंह जाति ठाकुर नि बरेंड तह जौरा हि 900 वर्गफुट शोभा पत्नि श्रीपाल गुडडी पत्नी रामलाल रूमा पत्नि सोवरन जाति रजक नि खोह गुलालई तह सवलगढ हि 1000 वर्गफुट लखचन्द पुत्र जीवनलाल जाति प्रजापति नि ग्राम हि 750 वर्गफुट सुन्ती पत्नि लखचन्द जाति प्रजापति नि ग्राम हि 665 वर्गफुट निवासी ग्राम भूमिस्वामी ।
5
0.081
56
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
कैलाशचन्द पुत्र रामस्वरूप हि 2875 वर्गफुट जाति वैष्य नि कैलारस रामदयाल पुत्र गन्नू जाति गौढ नि मालीवाजना हि 1250 वर्गफीट हरीराम पुत्र देबीराम जाति कुम्हार नि बधपुरा तह जौरा हि 1700 वर्गफुट माखनलाल पुत्र देबीलाल जाति कुम्हार निवासी बधपुरा तह जौरा हि 900 वर्गफुट नरोत्तम देबेन्द्र पि रामेश्वर दयाल हि 1868 वर्गफुट शोभाराम पुत्र देबीलाल जाति 3235
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
कुम्हार नि बधपुरा तह जौरा हि 1700 वर्गफुट माखनलाल पुत्र देबीलाल जाति कुम्हार नि बधपुरा तह जौरा हि 900 वर्गफुट नरोत्तम देवेन्द्र पिता रामेश्वरदयाल हि. 1868 वर्ग . निवासी ग्राम कैलारस मध्य प्रदेश प्रकाश रामदीन छबिराम सोबरन पुत्रगण काशीराम हि 14500 वर्गफुट समान जाति कुम्हार नि ग्राम महादेवी पत्नी राधेश्याम मनीशा पत्नी देबबूत जाति गौड रमेशचन्द पुत्र रामचरन जाति कुम्हार नि ग्राम हि 1000 वर्गफुट कैलाशचन्द पुत्र रामस्वरूप जाति वेश्य निवासी कैलारस हि 358 वर्गफुट सनेही पत्नि भगवानसिंह जाति कुशवाह नि लाभकरन हि निवासी ग्राम भूमिस्वामी ।
0.084
6
60
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
बाबूलाल पुत्र मोतीराम हि 26082 वर्गफुट श्रीमति हीरो पत्नी मानसिंह हि 600 वर्गफुट जाति कोली रामप्रकाष भगवानसिंह रामरूप विजयसिंह पुत्रगण बाबूलाल हि 30681 समानभाग मेरसिंह गयालाल पुत्रगण रातनलाल धाकड नि गस्तोली हि 4000 वर्गफुट समान भाग निवसी मध्य प्रदेष ।
0.04
7
64 भूमिस्वामी कृषि भूमि
रामस्वरूप दतक पुत्र खुमान हि 1/4 केदारसिंह नारायण वनवारी आ हीरालाल स.भा. 3/4 निवासी ग्राम
0.002
8
65
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
रामस्वरूप नारायणसिंह केदार सिंह बनवारीलाल पुत्रगण हीरालाल नि ग्राम मध्यप्रदेष
0.030
9 66/1 भूमिस्वामी कृषि भूमि
रामचरनलाल पुत्र सुखचद गांव डोगरपुरमानगढ तह कैलारस जि मुरैना हि. 267/340 विश्राम पुत्र रामजीलाल शर्मा हि. 5/68 नीरज पुत्र राजेश शर्मा हि. 3/68 पवन पुत्र राधाशरण दांतरे हि. 3/85 रामभजन पुत्र रामस्वरूप हि. 21/340
0.048
10
कृषि भूमि
67 भूमिस्वामी
मातादीन पुत्र मुरारी लाल 5781 वर्गफीट जाति वैश्य बालस्टर पुत्र रामदयाल हि 1000 वर्गफुट ब्रा निवासी मोहनपुर लाखन सियाराम करनसिह पुत्रगण परिमाल हि 1500 वर्गफिट जाति कोली निवासी केलारस महादेबी पत्नी चैउ पुत्र गुमानी हिस्सा 750 वर्ग बाढई नि ग्राम नन्दकिशोर जगदीश प्रसाद नाबा पुत्रगण लक्ष्मीनारायण सर पिता हि 1000 वर्ग वैश्य नि कैलारस मुरारीलाल पुत्र लालकिसुन हि 1750 वर्गफुट नि कैलारस आकाश नाबा पुत्र [ भाग 1 3236
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
सुरेन्द्रचन्द सर पिता खुद हि 1000 वर्ग जाति खटीक नि कैलारस रमेश पुत्र हरिमोहन हि 750 वर्ग गौड माधौ पुत्र भोचू हि 750 वर्गफीट कुम्हार नि सगोरिया माया पत्नी हटीला हि 1250 वर्ग जाति कुशवाह मनोज कुमार हरिओम संजय पुत्रगण भीकाराम निवासी कोटसिरथरा मध्यप्रदेश बीरेन्द्रकुमार पुत्र रामगोबिन्द हि 9000 वर्ग ब्रा नि कोटसिरथरा रामजीलाल पुत्र सुखचन्द सन्तोषकुमार पुत्र रामचरनलाल हि 1200 वर्ग वैश्य नि आतरी श्रीमति पिंकी पत्नी रामलखन जाति गोयल हि 750 वर्गफुट वेश्य नि कैलारस श्रीमति रेखा पत्नी मंगलसिंह हि 1/2 जाति गुर्जर नि उदयपुरा ममता पत्नी दिनेश जनदेबी पत्नी दिनेशचन्द हि 1/2 दर हि 3000 वर्ग. जाति राठोर नि पहाडगढ श्रीमति रेनू तिवारी पत्नी भूपेश नि ग्राम मध्यप्रदेश भूरी पत्नी मनोजकुमार जाति ब्रा नि कोटसिरथरा हि 625 वर्गफुट रेखा पत्नी अशोक जाति ब्राहमणनि ब्रहमवाजना हि 750 वर्गफुट रामस्वरूप पुत्र चिम्मन जाति ब्रा नि कोटरा तह जौरा 675 वर्ग. बनवारीलाल पुत्र रामानन्द जाति ब्रा निवासी खिडोरा तहसील जौरा 750 वर्ग चिरोजीलाल बृन्दावन दशरथ पुत्रगण दुर्गाप्रसाद रामहेती वेवा दुर्गाप्रसाद गोड निग्रा हि 750 वर्गफुट मन्जू पत्नी सुल्तानसिंह ठाकुर नि पचेखा हि 1000 वर्ग रामस्वरूप पुत्र जींगनलाल जाति धाकड नि कुरोली हि 1200 वर्गफुट उमा पत्नि राजेन्द्रसिंह जाति ठाकुर नि भर्रा हि 1050 वर्गफुट वनवारीलाल पु. मुरारीलाल हि 20100 वर्गफुट जाति वैष्य रामलखन पुत्र गब्बूराम हि 15/25 जाति धाकड नि लाभकरन रामचरन पुत्र तेजसिंह हि 1000 वर्ग किरार नि हटीपुरा रामकटोरी पत्नी मुरारीलाल हि 2426 वर्ग मध्यप्रदेश श्रीमति महादेबी तिवारी पत्नी राजेश तिवारी हि 990 वर्ग. जाति ब्रा नि ग्राम प्रेमवती पत्नी रघुवीरसिंह हि 1250 वर्ग जाति कुशवाह नि बिलगांव क्वारी दिनेश भरतलाल शर्मा पुत्रगण रामभरोशी शर्मा हि 1800 वर्गफुट नि कोटरा तह जौर श्रीमति कौशिल्या देवी पत्नी रामस्वरूप शर्मा हि 825 वर्ग ब्रा नि ग्राम मंगलसिंह पुत्र बंशीसिह जाति गुर्जर 3237
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
हि 1000 वर्ग. नि ग्राम अतरसिंह पुत्र बन्शीसिंह हि 688 वर्ग जाति गुर्जर ठा नि उदयपुरा भूरी पत्नी मनोजकुमार जाति ब्रा नि कोटसिरथरा हि 625 वर्ग. रेखा पत्नी अशोक जाति ब्राहमण नि ब्रहमवाजना हि 750 वर्गफुट
80
0.038
11
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
नथमल पुत्र लक्ष्मीनारायण हि 5062 वर्ग जाति वैस्य नि सवलगढ रामस्वरूप् पत्र गयाराम हि 117 वर्ग छविराम पुत्र गयाराम हि 787 वर्गफुट जाति जाटव रामदीन प्यारे पुत्रगण गनेषराम हि 750 वर्गफुट गादीपाल पुत्र ओछा जाटव हि 375 वर्ग मावसिया राजाराम पुत्रगण भुल्लन 750 वर्ग रामदयाल दाताराम केदारलाल पुत्रगण मंगलिया हि 375 वर्गफुट जाटव रामकटोरी पत्नी शिवनारायण हि 750 वर्गफुट करनसिंह पुत्र नत्थुराम धाकड रामनरेश पुत्र शिवचरन त्यागी हि 1618 वर्गफुट सुरेश पुत्र मावसियाराम जाटव नि 750 वर्गफुट नि ग्राम रेशमबाई पत्नी अमरसिंह हि 212 वर्ग लोहापीटा नि कैलारस राकेश कम्मोदसिंह अशोकसिंह मलखानसिंह पुत्रगण धर्मसिंह रामहेती पत्नी रामचरनलाल जाटव नि कैलारस हि 750 वर्गफुट रविन्द्र पुत्र संतोशीलाल जाति वैश्य नि कैलारस हि 809 वर्गफुट अनिल पुत्र रामरतन जाति त्यागी नि दिपेरा हि 750 वर्गफुट करनसिंह पुत्र नाथूराम हि 59 वर्गफुट निवासी ग्राम नरेन्द्रसिंह पुत्र दौजीराम जाति जाटव निवासी छोले का पुरा तहसील जौरा हि 500 वर्गफुट जाति जाटव नि ग्राम श्रीमति मीरा पत्नी रामगोपाल हि 300 वर्गफुट जाति जाटव नि मद्वीपुरा तह जौरा मायादेबी पत्नी राजाराम हि 1250 वर्ग शिवकुमारसिंह पुत्र पुनीतसिंह जादोन हि 1605 वर्गफुट जाति . ठा० विलगावं क्वारी मनीष पुत्र मुन्नालाल हि 2861 वर्गफुट जाति ब्रा.
0.026
12
81
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
मुन्नालाल पुत्र लालाराम हि 1100 वर्गफुट जाति खटिक नि ग्राम शीलादेबी पत्नी रामस्वरूप हि 7.50 वर्गफुट जाटव नि मद्वीपुरा रेशमबाई पत्नी अमरसिंह हि 212 व लोहापीटा नि कैलारस राकेशसिंह कम्मोद सिंह अशोकसिंह मलिखानसिंह पुत्रगण धर्मसिंह जाति ठाकुर हि 1250 वर्गफुट नि [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
3238
बिलगांवक्वारी मनीश पुत्र मुन्नालाल नि सबलगढ़ अनिल पुत्र रामरतन जाति त्यागी नि दिपैरा हि 375 वर्गफुट अमरति पत्नी लक्ष्मण जाति जाटव नि कुरोली हि 1100 वर्गफुट नथमल पु. लक्ष्मीनारायण जा वैश्य सबलगढ 2250 वर्ग जाति वैश्य नि सबलगढ शिवचरन पुत्र गयाराम 913 व जाटव गादीपाल पुत्र ओछा जाति जाटव नि ग्राम हि 375 मावसिया राजाराम पुत्रगण भुल्लन हि 750 वर्गफुट रामदयाल दाताराम केदारलाल पुत्रगण मंगलिया हि 125 वर्गफुट जाति जाटव रविन्द्र पुत्र संतोषीलाल जाति वैश्य नि कैलारस हि 375 वर्गफुट ।
13 83
कृषि भूमि 0.053
भूमिस्वामी
छोटीबाई वेवा बद्रीप्रसाद रमेश सुरेश शिवननारायण श्री निवास द्वारिका महेश पुत्रगण बद्रीप्रसाद जनक श्री किरन उर्फ गुडडी पुत्रिया बद्रीप्रसाद हि 1/9 समान मथुरा पुत्री झीगुरिया हि 1/9 ब्रा नि ग्राम राजाराम पुत्र चुन्नाराम ब्रा हि 1/3 नि चमरगवा श्रीमति गीता पत्नी रामस्वरूप हि 1000 वर्गफुट त्यागी नि जेतपुर नि ग्राम देबीलाल शंकर रामदयाल पुत्रगण बिहारी बसन्ती पुत्री बिहारी हि 1058 वर्ग जा धाकड योगेश शर्मा पुत्र पतिराम शर्मा हि 900 वर्ग ब्रानि चिन्नोनी चम्बल गोपीबाई पत्नी दशरथ हि 1000 वर्ग ब्रा नि ग्राम छोटेलाल पुत्र अमरलाल बैरागी 900 वर्गफुट राजू पुत्र महेश जाति गौढ निवासी गुजरना हि 1000 वर्गफुट कन्याकुमारी पत्नी सुवोधकुमार जाति ब्रा निवासी बाल्हेरा जागीर हि 1100 वर्गफुट कमला पत्नी मुन्नालाल रामदीन जाति ब्रा नि गुजरना हि 1000 वर्गफुट काषी पुत्री झीगुरिया हि 963 वर्गफुट रामबीर पुत्र शिवनारायण जाति ब्रा हि 675 वर्गफुट सतीश पुत्र शिवनारायण हि 675 वर्गफुट जाति ब्रा नि सुजानगढी तह जौरा राघवेन्द्र पुत्र शिवनारायण हिस्सा 675 वर्ग. जाति ब्रा. सोनू पुत्र बनवारीलाल ब्रा निवासी सुजानगढी तह जौरा हि 900 वर्गफुट निवासी ग्राम । उर्फ 84
14
0.031
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
देवीलाल शंकर रामदयाल पुत्रगण बिहारी शंकर पुत्र बिहारी हि 9575 वर्गफुट जाति किरार नि ग्राम ममता पत्नी अनिल कुमार 3239
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
गोयनर उर्मिला पत्नी गोपाल हि 900 वर्ग ब्रा निवसती डोगरपुर गंगादेबी पत्नी बाबू सिंह जाति ठाकूर नि तिन्दोखर तह जौरा पता निवासी कैलारस हि 1000 वर्गफूट भूमिस्वामी अतरसिंह पुत्र बंशी सिंह जाति गुर्जर नि उदयपुरा तह जौरा हि 170 वर्गफुट विष्णु पुत्र मुरारी लाल जाति वैश्य नि कैलारस हि 900 वर्गफुट रवीन्द्र कुमार पुत्र लज्जाराम जाति ब्रा नि चमरगाव हि 1000 वर्गफुट कलावती पत्नी रमेशचन्द्र जाति ब्राहमण नि लाभकरन हि 1000 वर्गफुट पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी चन्द्रषेखर पुत्र बृन्दावन लाल जाति ब्रानि पेडा हि 694 वर्गफुट श्री राम पुत्र हरदेव जाति ब्राहमण निवासी ग्राम हि 1306 वर्गफुट सुनीता पत्नी धर्मेन्द्र जाति दर्जी निवासी केलारस हि 1000 वर्गफुट नीलम पत्नी महेन्द्र जाति नाई हि 1000 वर्गफुट उशा पत्नी रामभरोषी रामप्यारी पत्नी बदनसिंह जाति धाकड नि कलुआपुरा हि 1000 वर्गफुट अंसो पत्नी विक्रम सिंह जाति ठाकुर नि भर्रा हि 750 वर्गफुट शकुन्तला पत्नी छोटेलाल जाति ब्रा निवासी ब्रहम्वाजना हि 1500 वर्गफुट भाग भूमिस्वामी प्रेमलता पत्नी रघुवीर जाति ब्रा नि ग्राम हि 900 वर्गफुट राहुल पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्रा नि चिन्नोनी चम्बल हि 900 वर्गफुट शिवसिंह पुत्र गजराज सिंह जाति ठाकुर नि भर्रा हि 2000वर्गफुट राजेश्वरी पत्नी रामसेवक जाति ब्रा नि कैलारस हि 900 वर्गफुट शशिकान्त पुत्र रामलखन जाति ब्रा नि मंजीतपुरा हि 1000 वर्गफुट उर्मिला पत्नी रमेशचन्द्र जाति बा नि जखोदा ब्रजेशकुमार पुत्र रामकुमार जाति ब्रा नि ग्राम मन्जीतपुरा हि 1000 वर्गफुट भूमिस्वामी प्रदीपकुमार पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्रा नि ग्राम मन्जीतपुरा हि 1000 वर्गफुट मुनेशकुमार संतकुमार पुत्र रामकुमार जाति ब्रा नि ग्राम मजीतपुरा हि 1000 वर्गफुट नि मंजितपुरा केदारलाल पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्रा नि ग्राम मजीतपुरा हि 1000 वर्गफुट सुरेन्द्र पुत्र भास्कर प्रसाद अध्यक्ष राधेश्याम पुत्र रामभजन पता सचिव नि केशव मांधव शिक्षा प्रसार समिती सबलगढ हि 10/54 भाग भूमिस्वामी कमलादेवी पत्नी रमेशचन्द्र [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
3240
जाति ब्रा निवासी नयागांव मानगढ हि 1000 वर्गफुट मुरारी लाल पुत्र रामचन्द्र जाति वैश्य नि ग्राम हि 8205 वर्गफुट दिनेश सिंह पुत्र मेहताब सिह जाति ठाकुर नि भर्रा हि 1000 वर्गफुट ऋषिकेष पुत्र रघुनाथ जाति :: ब्रा नि रीझौनी हि 1000 वर्गफुट भूपेन्द्र सिंह पुत्र रणवीर सिंह जाति ठाकुर नि भर्रा हि 1000 वर्गफुट कौशल्यादेवी पत्नी श्रीनिवास जाति ब्रा नि माधौगढ हि 900 वर्गफुट रामजीलाल पुत्र गंगाराम जाति ब्रा. हिस्सा 900 वर्ग. श्रीमति पत्नी बालमुकुन्द जाति धाकड नि कलुआपुरा तह जौरा हि 1000 वर्गफुट गुडड़ी पत्नी बीरेन्द्रकुमार जाति ब्रा नि हि 1000 वर्गफुट रविकान्त पुत्र रामनिवास सोनूदेवी पत्नी रविकान्त जाति ब्रा निवासी कैलारस हि 1000 वर्गफुट भूमिस्वामी भू- राजस्व 6.31
0.021
15
कृषि भूमि
59 भूमिस्वामी
भन्ती वेवा जनवेद 1/4 मु पार्वती बेबा काशीराम प्रकाश रामदीन छविराम सोवरन पुत्रगण काशीराम उर्मिला पुत्री काशीराम हि 1/4 कंचनिया राधा पुत्रिया लौडू हि1/2 शासकीय पटटेदार
0.643
कुल 15 सर्वे नं0 में
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेष करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय / विक्रय, आदि नहीं करेंगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे ।
विषेषः- धारा 40 (2 ) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे । 3241
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
प्र. क्र. 71 -अ-82 - भू-अर्जन-उ.म.रे. 2017-18-7003 {भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शीता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शीता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1 ) के अन्तर्गत]
जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) के लिये ग्राम कैलारस, तहसील- कैलारस, उपखण्ड- सवलगढ़ , जिला- मुरैना में कुल किता 05 रकवा 0.204 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।
अतः जिला- मुरैना, तहसील - कैलारस के ग्राम- कैलारस, प.ह.न 42 रा.नि. वृत-02 में उक्त परियोजना के लिये 0.204 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-
सर्वे नंबर
क्र.
अर्जन का
क्षेत्रफल
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
1
कृीि भूमि
भूमिस्वामी
143/1 /1/1 /60
0.075 2
कृीि भूमि
भूमिस्वामी
143/1 /1/1 /8
0.032
146
3
कृती भूमि
भूमिस्वामी
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
सुमित पुत्र रामबाबू जाति वैश्य हि 1/3 निवासी आतरी दिनेश पुत्र चिरोंजी लाल जाति वैश्य निवासी आंतरी हि 1/3 पवन पुत्र चिरौजीलाल जाति वैश्य निवासी आतरी हि 1/3 भूमिस्वामी ।
सुमित पुत्र रामबाबू जाति वैश्य हि 1/3 निवासी आतरी दिनेश पुत्र चिरोंजी लाल जाति वैय निवासी आंतरी हि 1/3 पवन पुत्र चिरौजीलाल जाति वैश्य निवासी आतरी हि 1/3 भूमिस्वामी ।
गनपती पुत्र मुरलीधर हि0 31526/59625 जाटव श्यामलाल पुत्र खुमान जाति मेहतर हि० 352/59625 मुंशी पुत्र बिहारी हि० 900/59625 जाति कोली रामचरण पुत्र नेहनेराम जाति कोरी हि० 600/59625 प्रेमलता पत्नी रामबिलास जाति जाटव हि० 1000/59625 रोशनलाल पुत्र भगवानलाल जाति बैश्य हि० 330/59625 छोटा पुत्र आशा हि० 880/59625 जाति कोली सुनील अनूप सोनू नावा पुत्रगण नरेश कुमार जाति नट 600/59625 रामप्रकाश रमेशचन्द पुत्रगंण सुखराम जाति कोरी हि० 200/59625 तेजसिंह पुत्र सुखा जाति कडेरा हि० 600/59625 बर्गफीट लालजीत पतिराम पुत्रगण देवचन्दं जाति कोरी हि० 3242
[ भाग 1
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3600/59625 बर्गफीट रामस्वरूप रमेश रामनारायण हरिशंकर पुत्रगण ग्यासियां पानाबाई बेवा ग्यासिया हि0 1750 बर्गफीट जाति कडेरा नि० ग्राम चिरमोली पुत्र हरीकिशन हि0 1800/59625 बर्गफीट जाति जाटव सुखुआ पुत्र गंगाराम कडेरा हि० 800/59625 बर्गफीट केवलियाराम पुत्र नेहनूराम जाति जाटव हि0 523/59625 बर्गफीट सरदार वेग बसीर बेग पुत्रान
चुन्नी बेग हि 1500/59625 वर्गफीट लालपति दर्शनलाल पुत्रान सुंदरलाल 800/59625 मांगीलाल पुत्र खेमचन्द जाति कोली हि 750/59625 गनेशीदेवी पत्नी माांगीलाल जाति कोरी हि० 750/59625 कलावती पत्नी रामचरनलाल जाति जाटव हि 600/59625 गेंदालाल पुत्र नेहनेराम जाति खटिक हि 750/59625 रामप्यारी पत्नी गेदालाल जाति खटिक हि 750/59625 रामबाबू पुत्र भागचंद जाति कोरी हि 250/59625 आशिकस्या पुत्र नजीरस्या गुडडी पत्नी आशिकस्या जाति मुसलमान हि 600/59625 लालजीत पुत्र देवचंद जाति कोरी हि 594/59625 वैकुण्ठीबाई वेवा रघुवर जाति जाटव हिस्सा 500/59625 वेदरिया पुत्र देवीलाल जाति जाटव 500/59625 छोटेलाल पुत्र भागचंद जाति कोरी हि 800/59625 मिथलो पत्नी ओमप्रकाश जाति नाई हि 270/59625 सुखुआ पुत्र सुगरू जाति जाटव हि 1220/59625 नूरखों पुत्र बल्लू खां 800/59625 ओमप्रकाश पुत्र विश्राम जाति नाई हि 250/59625 जगदीश अमरसिंह केदार पुत्रान रामचरन जाति जाटव हि 800/59625 सुरेश दिनेश पुत्रान सरवनलाल जति कोरी हि 333/59625 आकाश पुत्र सरस्वती शारदा पुत्री सरस्वती हि 167/59625 छत्रपाल पुत्र रामनिवास जाति सुनार हि 400/59625 हाकिम पुत्र चनवारी जाति खटीक हि 600/59625 गब्बरसिंह पुत्र हलूकेराम सुनीता देवी पत्नी गब्बर जाति जाटव हि 180/59625 निवासी ग्राम भूमिस्वामी 3243
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
0.085.
4
कृती भूमि
भूमिस्वामी
1067/ 1
दुली चन्द पुत्र सुखुआ हि0 21320 जाति मोची गिर्राज पुत्र तुलाराम हि 640 जाति सिकलीगर लक्ष्मी पत्नी कप्तान हि 250 जाति ठाकुर निवासी ब्रहमबाजना किशनकुमार पुत्र बाबूलाल हि० 3000 बर्गफीट बैश्य रामसिंह पुत्र मोती हि0 1500 बर्गफीट रामभजन फैरन सूरेश पुत्रगण परमसुख हि० 600 बर्गफीट समान मोती पुत्र श्रीया हि 1/6 भगवानलाल धनीराम करनसिंह पुत्रगण रामकिसुन हि.1 /6 समान मु.रामकली बेबा लोकमनि बदनसिंह बा० रामनरेश नाबा० पुत्रगण लोकमनी ममता बा सुरक्षा नाबा पुत्री लोकमनी सर. मां खुद निवासी ग्राम बिलगांव क्वारी शिवचंद. विसराम. पुत्रगण सामलिया हि० 1/6 रामभजन पुत्र परसुख फेरन सुरेश पुत्रगण परमसुख हि० 1/6 समान हि० 750 बर्गफीट जाति काछी रमेश पुत्र लोडू हि० 450 बर्गफीट भगवानलाल धनीराम करनसिंह पुत्रगण रामकिशून हि0 625 बर्गफीट शिवचन्द विसराम पुत्रगण सामलिया हि० 650 सुनीता पत्नी राजाराम नृपति पुत्र श्यामलाल हि0 1205 बर्गफीट जाति कोली सुमित्रा पत्नी बिक्रमसिंह हि० 1400 जाति ठाकुर गोरेलाल पुत्र लालाराम हि. 346 जाति खटीक नि. ठाठीपुरा सरवदी पत्नी मुरारीलाल जाति राठोर निवासी ग्राम पहाडगढ हिस्सा 694 रामअवतार पुत्र बूटाराम हि. 750 सुनीता पत्नी देवेन्द्र हि. 900 जाति खटीक नि.ग्राम श्यामलता पत्नी रामभजन हि. 1000 जाति शिवहरे अतरसिंह पुत्र शिवनाथ सिंह हि. 750 जा.ठा.नि. बडागाँव शान्तीदेबी पत्नी आशाराम हि. 1040 जाति ब्रा. नि. नागावनी, खरगाराम पुत्र झीगुरियाराम जाति बघेले हि.1500 नि. खेडाकला जनकदुलारी पत्नी अतरसिंह हि. 900 सावित्री पत्नी अतरसिंह हि 900 जाति ठाकुर नि बडागाव सोनू पुत्र सहदेव सिह जाति ठा निवासी कबीर मार्ग धर्मेन्द्र विराज सिंह जाति ठा निवासी बजरंग मार्ग कैलारस हि 1025 वर्गफीट समान भाग
0.012
1068
कृती भूमि
5
भूमिस्वामी
फूला राशन पुत्रगण रज्जू हि० 825/36000 जनवेद पुत्र मलूकराम हि० 50/36000 जाति राठौर रामश्री बेवा लफूरी समान [ भाग 1 3244
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 सितम्बर 2020
वासुदेव बनवारी मुरारी पुत्रगण लफूरी जाति खटीक नि० जेरना मानगड हि० 10/36000 समान श्रीनिवास पुत्र भगवानलाल हि0 40/36000 जाति राठौर रामनिवास पूरन पिता जगनू बसन्ती सन्तो पिता जगनू हि0 471 बर्गफीट जाति धोबी गुलाब पुत्र देवीराम हि0 188 बर्गफीट नबलसिंह पुत्र हरीविलास हि0 1426 बर्गफीट खचेरा पुत्र नेहने हि0 146 बर्गफीट भगवानलाल पुत्र लल्लू मुन्नालाल पुत्र लालाराम हि0 1484/36000 कमलसिंह पुत्र गुलाबसिंह हि० 800/36000 राठौर नि० टीकतगढी श्रीकृष्ण पुत्र अंगदराम हि० 800/36000 बाबूलाल पुत्र रामहंस हि 1835/36000 किसुनलाल पुत्रं सामलिया 882/36000 खटीक नि ग्राम जवाहर पुत्र रामहंस हि 180/36000 खटीक नि जरेना रामादीन पुत्र मूंगाराम 630/36000 राठौर नि कुर्सेली बासुदेव पुत्र गोकुलप्रसाद हि 800/36000 जाति जगा नि पचेखा गोरेलाल पुत्र लालाराम हि 430/36000 खटीक नि ग्राम श्रीमती सरवदी पत्नी मुरारीलाल हि 860/36000 जाति राठोर नि पहाढगढ रामदयाल पुत्र दाताराम हि 236/36000 जाति कावाह नि जरेना जगदीश बनवारी शिवदयाल पुत्रगण शकरिया हि 2902/36000 राठोर निवासी जरेना मानगढ श्रीया पुत्र श्यामलाल हि 600/36000 शाक्य नि जलालगढ अतिपाल बा बीरसिंह प्यारेलाल बन्टी नाबा पुत्रगण रोशनलाल सर पिता खुद हि 1035/36000 जाति कुशवाह नि ग्राम भूखन धर्मवीर रामकरन पुत्रगण हरीप्रसाद हि 1050/36000 समान भाग जाति राठोर नि बिलौआ बृजेश बा. गोरे नाबा. पुत्रगण केदार सर मा कस्तूरी हि 900/36000 राठोर नि कुर्सेली बिद्याराम लालसिंह पुत्रगण साधूराम हि 840/36000 राठोर नि कुरोली जीवनलाल पुत्र भगवन्त ईश्वरी देवी पत्नी जीवनलाल हि 800/36000 राठोर नि ब्रहमवाजना प्रेमवती पत्नी अमरसिंह हि 742/36000 राठोर नि ब्रहमबाजना पोसाकीलाल पुत्र भगवानलाल हि 600/36000 जाति राठोर नि कुर्सेली 3245 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
रामबीर गोपालसिह पुत्रगण अंगदसिंह हि 1125/36000 जाति ठाकुर निवासी पचेखा भगवानलाल पुत्र मोतीराम हि 1484/36000 जाति राठोर बनवारीलाल पुत्र शंकरलाल हि0750/ 36000 जाति राठोर लालाराम पुत्र कुन्दन हि 1970 जाति राठोर नि ग्राम जगदीश पुत्र बलभद्र श्रीमती गुलावबाई पत्नी जगदीश हि 600 वर्गफीट जगदीश पुत्र शंकर हि. 600 वर्गफुट जाति राठोर नि जयरामपुरा प्रकाश पुत्र मुल्ला हि 81/36000 शिवचरन पुत्र मुल्ला हि 431/36000 रविन्द्र कुमार पुत्र रामदयाल हि 431/36000 ममता पत्नी महेशसिह हि० 350/36000 जाति तेली रामदयाल पुत्र कुन्दन जाति तेली हि 800/36000 निवासी ग्राम बाकेलाल पुत्र भगवन्त विमला पत्नी बाकेलाल समान भाग हि 800/36000 जाति तेली नि ब्रहमवाजना गुलाब पुत्र कुन्दन जाति तेली हि 1008/36000 निवासी गांवरी तहसील विजयपुर जिला श्योपुर ।
0.204
कुल 05 सर्वे नं० में
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दातिा अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे ।
विशेषः धारा 40(2 ) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावयकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे । [ भाग 1
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3246
प्र. क्र. 29- अ-82 - भू-अर्जन- आंतरी - उ.म.रे.- 2017-18-7004
[भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1 ) के अन्तर्गत ) जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) के लिये ग्राम आंतरी, तहसील- कैलारस, जिला- मुरैना में कुल रकवा 1.032 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।
अतः जिला- मुरैना, तहसील- कैलारस के ग्राम आंतरी प ०ह० नं०- रा०नि० वृत्त०- में उक्त परियोजना के लिये 1.032 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार. है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-
कस
अर्जन का
क्षेत्रफल
स्वामित्व का प्रकार
भूमि का प्रकार
सर्वे नंबर
4
2
3
1
कृषिभूमि
77 भूमिस्वामी
2
कृषिभूमि
भूमिस्वामी
78/मि .1
3
कृषिभूमि
भूमिस्वामी
78/मि .2
हितबद्व व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
5
0.013
तेजसिंह सोबरन पुत्रान सूखा समान भाग 1000/7875 आदिराम पुत्र फोदी हि. 381/7875 पप्पू पुत्र फोदी हि. 281/7875 भीकम पुत्र जनवेद हि. 163/7875 जमुनादेवी पत्नी सुरेशचंद हि. 900/7875 जाति शाक्य निवासी रामसिंह पुत्र मुरलीधर हि. 1750/7875 जाति कोरी राजेश कुमार पुत्र इच्छाराम हि. 1000/7875 मांगीलाल पुत्र भूरा हि. 900/7875 जाति शाक्य लालपति पुत्र गब्बूराम जाति जाटव हि. 1500/7875 निवासी मालनपुर तहसील गोहद जिला भिण्ड ।
0.041
मु.किन्ती वेवा तेजसिंह लालाराम मुंशी परसादी बीधा षम्भू पुत्रगण तेजसिंह सरप किन्ती मां 40/282 समान भाग सन्तोषी पुत्र रतनू निर्मला मीना पुत्रियान रतनू मु. गोविन्दी वेवा रतनू जाति कोरी हि. 15/282 समान भाग गनेशा पुत्र सुखुआ 11/282 भाग राजाराम रामसिंह पुत्रगण छोटियाराम 40/282 समान भाग दुर्जन पुत्र चिम्मन गोविन्दी भागवती पुत्रियां चिम्मन जाति जाटव 119/282 समान भाग रामसिंह पुत्र मुरली नि. ग्राम रामलाल पुत्र चोंखरिया जाति कोरी 36/282 समान भाग रघुवीर पुत्र हटीला हिस्सा 8275/41625 शारदा पुत्री हटीला हिस्सा 11755/41325 रतनी पत्नी बेदरिया हिस्सा 855/41625 जाति जाटव डॉ ज्ञान पुत्र असर्फीलाल हिस्सा 900/41625 लालाराम रामकिशन चोखेलाल पुत्रान नेहनेराम बनवारीलाल 3247
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
श्रीनिवास पुत्रान बेदरिया समान भाग हिस्सा 795/41625 जाति कोरी निवासी बरेंड परिमाल पुत्र चन्टू हिस्सा 450/41625 जाति जाटव नि हीरापुर रामसिंह उर्फ रामस्वरूप पुत्र भग्गूराम हि. 690/41625 पुष्पराज सिंह राहुल नाबा पुत्र गिरवर सरप कुन्जीलाल बाबा खुद समान भाग हि 690/41625 जाति जाटव निवासी ग्राम हरीसिंह पुत्र बद्रीप्रसाद हि० 750/41625 जाति जाटव नि मामचौन रामश्रीदेवी पत्नी हरिविलाश हिस्सा 1200/41625 जाति जाटव निवासी ग्राम रामनरेश रामप्रीयदास पुत्रान मावसीया हि 1200/41625 जाति कोरी निवासी ग्राम शकुन्तलादेवी पत्नी बंशीलाल हि 900/41625 जाति जाटव निवासी ग्राम मुन्नीदेवी पत्नी सियाराम जाति जाटव निवासी भिलसैया मध्यप्रदेश परीक्षत पुत्र किशुनलाल जाति जाटव निवासी लाखन पुरा हिस्सा 1800/41625 लक्ष्मीदेवी पत्नी रघुवीर हि. 1200/41625 जाति जाटव डालचन्द वर्मा पुत्र श्रीपाल वर्मा जाति जाटव हि0675/41625 निवासी अटेर रोड पोरसा हाल निवासी आतरी गिरवर पुत्र भोदूसिंह हिस्सा 705/41625 लखपति पुत्र भौदू हि. 1410/41625 जाति जाटव प्रभाकर सुधाकर आनन्दराव नाबालिग पुत्रान रामजीलाल सरप पिता खुदसमान भाग हि 1380/41625 जाति जाटव निवासी भलिसैया जगन्नाथ पुत्र छोटेलाल हिस्सा 750/41625 महेन्द्रसिंह पुत्र रामदयाल हिं 900/41625 जाति जाटव निवासी ग्राम बंशी पुत्र जीवनलाल हि० 600/41625 जाटव निवासी डबेरा तह सबलगढ परिमाल पुत्र चन्दूराम हिस्सा 450/41625 जाति जाटव निवासी ग्राम भूमिस्वामी ।
0.133
4
80
आवादी/गावठान
कृषिभूमि
भूमिस्वामी
0.171
5
82
कृषिभूमि
भूमिस्वामी
0.674
6
कृषिभूमि
83 भूमिस्वामी
सरदार पुत्र मरली हि 29900/31500 जाति जाटव अशोक पुत्र कप्तान सिह हि 800/31500 जाति ठा. नि. वरेंड तहसील जौरा मोहरसिंह पुत्र केदार सिंह हि 800/31500 जाति किरार निआसलपुर वरेंड : रामस्वरूप रतनलाल जाति अहीर हि 1/2 गिर्राज पुत्र हरिविलास उर्फ ल्होरे रामकली पुत्री हरिबिलास उर्फ ल्होरे हि. 1/2 समान भाग
1.032
कुल 06 सर्वे नं० 3248
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 सितम्बर 2020
[ भाग 1 यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाषन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय / विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाषन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे ।
विशेषः धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावष्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देषों के प्रकाष में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगेत
प्रियंका दास , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
शासन , राजस्व विभाग कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश
क्र. 87- अ-82-17-18-कोंढर-10052
बैतूल, दिनांक 11/13 अगस्त 2020 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत वर्धा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम कोंढर तहसील मुलताई स्थिति भूमि के अर्जन हेतु दिनांक 19.2.2019/ 20.2.2019 को घोषणा की अधिसूचना का प्रकाशन किया गया था, किन्तु परिसम्पतियों का मूल्यांकन प्रतिवेदन, अतिवृष्टि एवं सिंचित / असिंचित भूमि का निर्धारण नहीं होने के कारण एक वर्ष की समयावधि में अधिनिर्णय पारित नहीं किया जा सका । अतः अधिनियम की धारा 25 के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका कमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (5 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, जिसकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 माह की अवधि बढाई जाती हैः-
अनुसूची
लगभग सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण तहसील
जिला
नगर/ग्राम अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे० में)
5
4
2
3
1
8.695
कोंढर
मुलताई
बैतूल
वर्धा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना
2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है ।
3- समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
3249
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
कार्यालय, प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 25 अगस्त 2020 पत्र क्र. 365- भू-अर्जन-प्रकाशन-2020
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न सूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर / सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा-11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
धारा-12 के अन्तर्गत, प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे० में)
3
6
1
2
4
सतना
खांच 1.000 हे०
बिरसिंहपुर
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति संम्पत्ति के अर्जन हेतु ।
कार्यपालन यंत्री, पक्का'बॉध संभाग क्रमांक 13 देवलोंद, जिला शहडोल (म०प्र०)
भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म० प्र ० शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में, किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है । [ भाग 1 3250
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
पत्र क्र. 367- भू-अर्जन-प्रकाशन-2020
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न सूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आंवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन, और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहरे सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर / सब गाइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूति का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा-11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
अनुसूची
इ
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे० में)
3
6
1
4
2
3.500 हे0
सतना
पडुहार
बिरसिंहपुर
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति संम्पत्ति के अर्जन हेतु ।
कार्यपालन यंत्री, पक्काबाँध संभाग क्रमांक 3 देवलोंद , जिला शहडोल (म०प्र०)
भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा एवं पदेन उपसचिव म०प्र० शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है । 3251
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
पत्र क्र. 369 - भू-अर्जन-प्रकाशन-2020
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न सूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर / सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण
तहसील
ग्राम
जिला
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे० में)
4
6
3
1
2
सतना
माजन 1.000 हे०
बिरसिंहपुर
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति संम्पत्ति के अर्जन हेतु ।
कार्यपालन यंत्री, पक्काबॉध संभाग क्रमांक -3 देवलोंद, जिला शहडोल (म० प्र०)
भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म ०प्र० शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है । [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
3252
पत्र क्र. 371 - भू-अर्जन-प्रकाशन-2020
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, किं इस संलग्न सूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर , माइनर / सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि काविवरण
जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे० में)
4
2
3
6
1
सतना
5.000 हे०
रिमारी
बिरसिंहपुर
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति संम्पत्ति के अर्जन हेतु ।
कार्यपालन यंत्री, पक्काबाँध संभाग क्रमांक 13 देवलोंद, जिला शहडोल (म०प्र०)
भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म ०प्र० शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है । 3253
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
पत्र क्र. 373 - भू-अर्जन-प्रकाशन-2020
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न सूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती हैं । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा महर 'सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा-11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
अनुसूची
विइन्
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे० में)
1
2
6
3
4
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी काड
सतना
2.100 हे0
पगारकला
बिरसिंहपुर
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति संम्पत्ति के अर्जन हेतु ।
कार्यपालन यंत्री, पक्काबाँध संभाग क्रमांक 3 देवलोंद, जिला शहडोल (म०प्र०)
भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अज्ञेन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म०प्र ० शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है । [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 सितम्बर 2020
3254
पत्र क्र. 375- भू-अर्जन-प्रकाशन-2020
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न सूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा-11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमिका विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे० मे)
6
3
5
1
2
4
1.500 हे0
सतना
मिश्रगवां
बिरसिंहपुर
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति संम्पत्ति के अर्जन हेतु ।
कार्यपालन यंत्री, पक्काबाँध संभाग क्रमांक -3 देवलोंद, जिला शहडोल (म०प्र०)
भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म०प्र० शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है । 3255
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
पत्र क्र. 377- भू-अर्जन-प्रकाशन-2020
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण
तहसील
जिला
ग्राम
धारा-12के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे० में)
2
3
1
4
6
सतना
बहेरा 3.000 हे०
बिरसिंहपुर
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति संम्पत्ति के अर्जन हेतु ।
5 कार्यपालन यंत्री, पक्काबाँध संभांग क्रमांक -3 देवलोंद, जिला शहडोल (म०प्र०)
भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म०प्र० शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है । [ भाग 1 3256
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
पत्र क्र. 379 - भू- अर्जन-प्रकाशन-2020
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न सूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5). में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर / सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा-11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमिका विवरण
तहसील
ग्राम
जिला
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे० में)
6
5
2
3
4
1
3.750 हे0
कोटर
सतना
करही खुर्द
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति संम्पत्ति के अर्जन हेतु ।
कार्यपालन यंत्री, पक्काबॉध संभाग क्रमांक -3 देवलोंद, जिला शहडोल (म०प्र०)
भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म ०प्र ० शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है । 3257
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
पत्र क्र. 381 - भू-अर्जन-प्रकाशन-2020
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा-11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन जिला
भूमि का विवरण तहसील
ग्राम
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे० में)
4
6
1
2
3
10.000 हे०
सतना कोटर
कोटर
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति संम्पत्ति के अर्जन हेतु ।
5 कार्यपालन यंत्री, पक्काबाँध संभाग क्रमांक -3 देवलोंद, जिला शहडोल (म०प्र०)
भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म०प्र० शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है । [ भाग 1 3258
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
पत्र क्र. 383- भू-अर्जन-प्रकाशन-2020
e चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है , कि इस संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमिका विवरण
जिला तहसील
ग्राम
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे० में)
6
4
5
2
3
1
7.000 हे०
सतना कोटर
निमहा
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति संम्पत्ति के अर्जन हेतु ।
कार्यपालन यंत्री, पक्काबाँध संभाग क्रमांक -3 देवलोंद, जिला शहडोल (म०प्र०)
भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय- प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म ०प्र० शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है । 3259
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
पत्र क्र. 385 - भू-अर्जन-प्रकाशन-2020
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है , कि इस संलग्न सूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर / सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे० में)
5
6
2
4
3
1
सतना
3.600 हे0
कोटर
चितगढ़
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति संम्पत्ति के अर्जन हेतु ।
कार्यपालन यंत्री, पक्का बाँध संभाग क्रमांक -3 देवलोंद, जिला शहडोल (म०प्र०)
भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म०प्र ० शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है। [ भाग 1 3260
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
पत्र क्र. 387- भू-अर्जन-प्रकाशन-2020
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न सूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर / सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण
तहसील
जिला
ग्राम
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे० में)
6
2
4
1
3
सतना कोटर
सेमरी 4.000 हे0
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति संम्पत्ति के अर्जन हेतु ।
5 कार्यपालन यंत्री, पक्काबाँध संभाग क्रमांक -3 देवलोंद, जिला शहडोल (म०प्र०)
भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय- प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म ०प्र० शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है । 3261
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
पत्र क्र. 389- भू-अर्जन-प्रकाशन-2020
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न सूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिक्रांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा-11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
अनुसूची
भूमिका विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन जिला तहसील
ग्राम
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे० में)
1
3
2
4
5
6
सतना
9.000 हे०
कोटर
अबेर
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति संम्पत्ति के अर्जन हेतु ।
कार्यपालन यंत्री, पक्काबाँध संभाग क्रमांक -3 देवलोंद, जिला शहडोल (म०प्र०)
भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा एवं पदेन उपसचिव म०प्र ० शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है । [ भाग 1 3262
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
पत्र क्र. 391 - भू-अर्जन-प्रकाशन-2020
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न सूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकतां पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा-11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
अनुसूची
:
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे० में)
6
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी 5
4
2
3
1
1.500 हे0
कोटर
फरहद
सतना
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति संम्पत्ति के अर्जन हेतु ।
कार्यपालन यंत्री, पक्काबाँध संभाग क्रमांक -3 देवलोंद, जिला शहडोल 1 (म०प्र०)
भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म०प्र० शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है । 3263
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
पत्र क्र. 393 - भू-अर्जन-प्रकाशन-2020
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न सूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5). में उल्लेखित अधिकारी . को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन जिला
ग्राम
भूमिका विवरण तहसील
धारा-12 के
अन्तर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे० में)
6
3
4
5
1
2
0.900 हे०
रघुराज नगर बारी कला
सतना
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति संम्पत्ति के अर्जन हेतु
कार्यपालन यंत्री,
पक्काबाँध संभाग
क्रमांक -3 देवलोंद,
जिला शहडोल
(म०प्र०)
भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं.. पदेन उपसचिव म० प्र ०शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है ।.
[ भाग 1 3264
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
पत्र क्र. 395- भू-अर्जन-प्रकाशन-2020
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, किं इस संलग्न सूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे ० में)
1
2
4
6
धारा 12 के अन्तर्गत-प्राधिकृत अधिकारी 5
सतना
3.000 हे०
रघुराज नगर फुटौंधा 3
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति संम्पत्ति के अर्जन हेतु ।
कार्यपालन यंत्री, पक्का बाँध संभाग क्रमांक 3देवलोंद, जिला शहडोल (म०प्र०)
भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म०प्र० शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है । 3265
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
पत्र क्र. 397 - भू- अर्जन-प्रकाशन-2020
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न सूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर / सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि काका अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे० में)
6
2
4
धारा12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी 5
1
सतना
3 बरा खुर्द 0.950 हे 0
रघुराज नगर
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति संम्पत्ति के अर्जन हेतु ।
कार्यपालन यंत्री, पक्काबाँध संभाग क्रमांक देवलोंद , जिला शहडोल (म०प्र०)
भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म०प्र ० शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है । 3266
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
पत्र क्र. 399 - भू-अर्जन-प्रकाशन-2020
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न सूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहरें सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा-11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है । ::
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण
तहसील
ग्राम
जिला
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे० में)
6
1
2
3
4
रघुराज नगर पोइंधा कला 0.500 हे0
सतना
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति संम्पत्ति के अर्जन हेतु ।
कार्यपालन यंत्री, पक्काबाँध संभाग क्रमांक - देवलोंद , जिला शहडोल (म०प्र०)
भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय- प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म० प्र ०शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
3267
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 22 अगस्त 2020 क्रमांक 275- भू-अर्जन
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न. अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की सम्भावना है, अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में युक्त धारा 12 द्वार दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । बमरहा तालाब के नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जेन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है । इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण, रिपोर्ट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्र (हे.मे.)
जिला
नगर/ ग्राम
तहसील
धारा 11 की धारा
द्वारा प्राधिकृत
अधिकारी
रीवा
0.716
हनुमना दुअरा
बमरहा तालाब की आर.बी.सी. माइनर नं.2
योग = 0.716
कार्यपालन यंत्री,
अपर पुरवा नहर
संभाग रीवा
पुरवा नहर संभाग रीवा एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग भूमि का नक्शा एवं (प्लान ) का निरीक्षण अपर जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य अवधि को देखा जा सकता है ।
क्रमांक 276- भू-अर्जन
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की सम्भावना है, अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में युक्त धारा 12 द्वार दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । बमरहा तालाब के नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है । इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
।। अनुसूची ।।
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का विवरण जिला
लगभग क्षेत्र (हे.मे.)
जिला
नगर /ग्राम
तहसील
धारा 11 की धारा
द्वारा प्राधिकृत
अधिकारी
रीवा
1.215
हनुमना बहुती
बमरहा तालाब की एल.बी.सी. माइनर नं. 1
1.215
योग =
कार्यपालन यंत्री,
अपर पुरवा नहर
संभाग रीवा
भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अपर पुरवा नहर संभाग रीवा एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य अवधि को देखा जा सकता है । [ भाग 1 3268
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
क्रमांक 277 - भू-अर्जन
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की सम्भावना है, अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में युक्त धारा 12 द्वार दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । बमरहा तालाब के नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जुन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है । इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
।। अनुसूची ।।
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का विवरण जिला
लगभग क्षेत्र (हे.मे.)
धारा 11 की धारा
द्वारा प्राधिकृत
अधिकारी
जिला
नगर /ग्राम
तहसील
2.283
रीवा
खजुरहन
हनुमना
बमरहा तालाब की आर.बी.सी. माइनर नं.2
2.283
कार्यपालन यंत्री,
अपर पुरवा नहर
संभाग रीवा
योग =
भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अपर पुरवा नहर संभाग रीवा एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य अवधि को देखा जा सकता है ।
क्रमांक 278 - भू-अर्जन
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की सम्भावना है, अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में युक्त धारा 12 द्वार दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । बमरहा तालाब के नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जुन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है । इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
।। अनुसूची ।।
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का विवरण जिला
लगभग क्षेत्र (हे.मे.)
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 11 की धारा
द्वारा प्राधिकृत
अधिकारी
रीवा
0.381
टडहर
हनुमना
बमरहा तालाब की एल.बी.सी. माइनर नं. 1
योग = 0.381
कार्यपालन यंत्री,
अपर पुरवा नहर
संभाग रीवा
भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अपर पुरवा नहर संभाग रीवा एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य अवधि को देखा जा सकता है । 3269
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
क्रमांक 279 - भू-अर्जन
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की सम्भावना है, अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में युक्त धारा 12 द्वार दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । बमरहा तालाब के नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है । इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्र (हे.मे.)
जिला
नगर /ग्राम
तहसील
धारा 11 की धारा
द्वारा प्राधिकृत
अधिकारी
रीवा
रहना
0.536
हनुमना
बमरहा तालाब की एल.बी.सी. माइनर नं. 1
0.536
योग =
कार्यपालन यंत्री,
अपर पुरवा नहर
संभाग रीवा
भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अपर पुरवा नहर संभाग रीवा एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य अवधि को देखा जा सकता है ।
क्रमांक 280 - भू-अर्जन
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की सम्भावना है, अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में युक्त धारा 12 द्वार दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । बमरहा तालाब के नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है । इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्र (हे.गे.)
जिला
नगर /ग्राम
तहसील
धारा 11 की धारा
द्वारा प्राधिकृत
अधिकारी
रीवा
4.383
बमरहा तालाब निर्माण हनुमना नरसिंहपुर
4.383
योग =
कार्यपालन यंत्री,
अपर पुरवा नहर
संभाग रीवा
भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अपर पुरवा नहर संभाग रीवा एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य अवधि को देखा जा सकता है। 3270
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
क्रमांक 281 - भू-अर्जन
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की सम्भावना है, अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापनां में उचित प्रतिकर और व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में युक्त धारा 12 द्वार दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । बमरहा तालाब के नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है । इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारप्प रिपोर्ट का सारं प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
।। अनुसूची ।।
लगभग क्षेत्र
भूमि का विवरण जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
धारा 11 की धारा
द्वारा प्राधिकृत
अधिकारी
नगर / ग्राम में
तहसील
रीवा
पटेहरी
0.42
हनुमना
बमरहा तालाब की एल.बी.सी. एल.बी.सी.माइनर नं.2 ,
0.42
योग =
कार्यपालन यंत्री,
अपर पुरवा नहर
संभाग रीवा
भूमि का नक्शा एवं (प्लान ) का निरीक्षण अपर पुरवा नहर संभाग रीवा एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य अवधि को देखा जा सकता है ।
क्रमांक 282- भू-अर्जन
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की सम्भावना है, अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में युक्त धारा 12 द्वार दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । बमरहा तालाब के नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जुन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है । इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
।। अनुसूची ।।
भूमि का विवरण जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
| लगभग क्षेत्र (२१०.जे.)
जिला
नगर / ग्राम
तहसील
धारा 11 की धारा
द्वारा प्राधिकृत
अधिकारी
रीवा
खैरा नं. 3
9.72
हनुमना
बमरहा तालाब की आर.बी.सी. माइनर नं.2
0.72
योग =
कार्यपालन यंत्री,
अपर पुरवा नहर
संभाग रीवा
भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अपर पुरवा नहर संभाग रीवा एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य अवधि को देखा जा सकता है । 3271 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
क्रमांक 283- भू-अर्जन
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की सम्भावना है, अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में युक्त धारा 12 द्वार दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । बमरहा तालाब के नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है । इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारप्प रिपोर्ट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
।। अनुसूची ।।
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्र
भूमि का विवरण जिला
जिला
धारा 11 की धारा
द्वारा प्राधिकृत
अधिकारी
में
नगर / ग्राम
तहसील
2.44
चन्देह
रीवा हनुमना
2.44
योग =
कार्यपालन यंत्री,
अपर पुरवा नहर
संभाग रीवा
बमरहा तालाब की एल.बी.सी. माइनर नं. 2 , एल.बी.सी. सबमाइनर नं. 1
भूमि का नक्शा एवं (प्लान ) का निरीक्षण अपर पुरवा नहर संभाग रीवा एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य अवधि को देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इलैयाराजा टी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3272
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग क्र. भू-अर्जन-60-( अ -82 ) 2019-20-51
डिण्डौरी , दिनांक 30 जनवरी 2020 सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार डिण्डौरी वि. ख. स्थित भरद्वारा जलाशय के शीर्ष कार्य में प्रभावित ग्राम- अमनी पिपरियामाल , प.ह.नं. 2/4 रा.नि.म. शाहपुर, तहसील डिण्डौरी , जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू- धारक की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है:-
सर्वे नंबर
खातेदार का नाम
ग्राम का नाम स. क्र.
(4)
(3)
(1)
(2)
215/1 अमनी
1
रघुनाथ पिता बिरसाय पिपरियामाल
योग ..कृषक 01
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कुल रकबा
कावर्णन क्रय हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्ट. में)
(5)
(7) 0.120
(6) 0.02
भरद्वारा जलाशय शीर्षकार्य.
0.120
0.02
उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमिस्वामी को दावा/ आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 ( पन्द्रह ) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें. नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/ आपत्तियों मान्य नहीं की जावेगी.
पत्र क्र. भू-अर्जन-61-( अ-82 ) 2019-20-96
डिण्डौरी, दिनांक 5 मार्च 2020 सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित बिलगॉव मध्यम परियोजना के नहर क्षेत्र से प्रभावित ग्राम - बरगॉव प. ह. नं. 40 रा . नि.म. शहपुरा विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू- धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने काविचार किया जा रहा है:-
खातेदार का नाम ग्राम का नाम
सं. क.
11 2
(3) बरगाँव 1 लेखराम पिता आत्माराम
2 राजेश कुमार पिता आत्माराम 3 मरतू पिता टीडू
4 समारू पिता टीडू
5 पन्ना, मंहत पिता शिवरतन योग:- 5 कृषक
सर्वे नं. कुल रकवा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
कय हेतु प्रस्तावित रकवा हे.में
6
7 (4) (5)
0.25
0.05 बिलगाँव 1824/1
0.25 0.62
1824/2 1825
0.02 0.07
जलाशय नहर कार्य हेतु 1809/1 0.86 0.10
0.10
1809/2 0.86
0.10
0.48
645/2
3.32 0.44
उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमियों के भूमिस्वामियों को दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें. समयावधि के बाद प्राप्त दावे/ आपत्तियों मान्य नहीं की जावेगी.
3273
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
क्र. भू-अर्जन-62-( अ-82 ) 2019-20-97
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार बजाग विकासखण्ड में स्थित नीम टोला डायवर्सन स्क्रीम के डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम बजाग रैयत , भानपुर, मिडली रैयत , रा.नि.मं. बजाग , तहसील बजाग व जिला डिण्डौरी के कृषक की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू- धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने विचार किया जा रहा है:-
1
सर्वे
जिला तहसील/तालुक नगर/ग्राम कृषक का नाम
नंबर
कुल रकवा
सार्वजनिक प्रयजन का वर्णन
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे. में)
3
6
1
(2
4
5
7
8
9
0.860
0.560
बजाग
डिण्डौरी
85/1
बजाग रैयत
कैलाश साहू पिता मिठठी लाल
91 2.660
0.300
नीमटोला डायवर्सन योजना
दुबासा बाई पति तिहारी
1.400
92/2
0.300
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी
आशीष कुमार पिता अशोक
82/2/1. 0.360
0.200
सुशील कुमार पिता सुम्मन
0.890
0.200
86/1.
जानकी बाई ध.प. दशरथ लाल
6.170
1.560
योग
21 0.650
0.400
भानपुर कृष्ण कुमार पिता रामलाल
22
0.650
0.400
महेन्द्र कुमार पिता शंभु प्रसाद
1.300
0.800
योग
1.06
267
घासीराम पिता राजा राम
मिडली रैयत
0.40मकान कच्चा 450 वर्ग फिट
0.40
1.06
योग
8.53
2.76
सकल योग
उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमिस्वामी सूचना प्रकाशन के ( पन्द्रह ) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें. नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/ आपत्तियां मान्य नहीं की जावेंगी.
डिण्डौरी , दिनांक 29 जून 2020 क्र. भू-अर्जन-01-( अ-82 ) 2020-21-126
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित मोहरा पहरूआ जलाशय के नहर क्षेत्र से प्रभावित ग्राम पहरूआ माल, रा.नि.मं. रयपुरा , तहसील शहपुरा व जिला डिण्डौरी के कृषक की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू- धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने विचार किया जा रहा है:-
3274
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
कृषक का नाम !
तहसील/तालुक नगर/ग्राम
जिला
4 1
2
3:
डिण्डौरी
नरबदिया पुत्री नन्हें शहपुरा पहरुआ माल महिया पुत्री नन्हे सिंह
शरद कमार पिता फूल सिंह
चैती बाई चमरा
पंचाली बाई पति नन्हे सिंह महिया नरबदिया राधा पिता नन्हे सिंह
गुलाब पिता छोटा
चरन पिता वीरसिंह
करन पिता वीर सिंह
बसोना पुत्री बैसाखू
बाल सिंह पिता मतौआ
दल सिंह पिता मतौआ
सुख लाल पिता हन्नू
मुन्नी बाई पिता बैसःखू
भरिया लक्षमण पिता नंदा
नरबदिया पुत्री नन्हे
डुमारी पति टिर्रा
शंकर पिता डुगरहा
उजरा बाई पत्नि स्व. मैकू
तितरा पिता सम्मत
पुनिया पत्नि रिंगला हंसूपिता
रिंगला
मनोहर पिता महासिंह
राजेन्द्र पिता प्रेमसिंह
छंगो बाई पुत्री बैसाखू
सकल योग सर्वे नंबर रकवा कुल
सार्वजनिक प्रयजन का वर्णन
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे. में)
5
6
7
9
8
3
0.13 0.02
5
0.24 0.06
6
0.83 0.08
24 4.02 0.06
मोहरा पहरुआ जलाशय के नहर कार्य
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी
29 1.42 0.06
30
1.36
0.03
0.11
32/4/1 0.42
0.11
32/4/2 0.41
49
1.46
0.06
50 0.62 0.04
51 0.56 0.09
54
0.35 0.03
57
0.76 0.08
2.3
61
0.09
155 0.16
0.04
158 0.63 0.08
0.04
174 0.28
175 0.29 0.06
223 0.26 0.06
0.08
15/361 0.57
222/1 3.11 046
235/1 212, 0.03
0.12
236/1 1.9
22.2 1.89
उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमिस्वामी सूचना प्रकाशन के ( पन्द्रह ) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/ आपत्तियां मान्य नहीं किये जावेंगे .
3275
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
क्र. भू-अर्जन-16-( अ-82 ) 2019-20-166
डिण्डौरी , दिनांक 6 अगस्त 2020 चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
(1 ) भूमि का वर्णनः-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- डिण्डौरी
(ग ) ग्राम-मोहगांव रैयत, प.ह.नं. 141 , रा.नि.मं. बम्हनी (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.64 हेक्टेयर.
जिला तहसील/ तालुक नगर/ ग्राम 1
2
डिण्डौरी डिण्डौरी निजी भूमि
3 मोहगांव रैयत प.ह.नं.141 रा. नि.मं. बम्हनी
निजी भूमि का योग-
शास. भूमि का योग-
कुल योग-
अनुसूची
खसरा नम्बर
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकंवा (हे .में ) का नाम निर्माण कार्य एजेंसी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
6
7 4j
5,
663/3
0.4
584/1
1.1
0.3
523/1
खरमेर मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु । 654
0.46
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी
655
1.62
658/1
0.25
658/2
0.25
0.25
658/3
658/4
0.25
601
0.22
597
0.01
655
1.45
654
0.46
0.34
651/1
651/2
0.35
651/3
0.35
0.35
651/4
+
8.41
0.23
664
0.23
8.64
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय , कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
[भाग 1 3276
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 सितम्बर 2020
क्र. भू-अर्जन-17-( अ-82 ) 2019-20-161
चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील- डिण्डौरी
(ग) ग्राम- उमरिया रैयत, प.ह.नं. 141 , रा.नि.मं. बम्हनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 37.90 हेक्टेयर
जिला
नगर/ग्राम
तहसील/तालुक
नम्बर खसरा
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा(हे.. में)
3
1
2:
4
6
7
15
0.10
डिण्डौरी
411/1
0.10
411/2
डिण्डौरी निजी भूमि
0.10
411/3
उमरिया रैयत प.ह.नं .141 रा.नि.मं. बम्हनी
176
0.33
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी
433
1.28
खरमेर मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु ।
194/1
0.10
194/2
.0.10
413/1
2.84
0.82
115/1
1.54
136/1
551
1.13
11
1.90
555
0.27
0.23
557
409
0.49
408/1
1.59
562
0.15
424/1
0.53 3277
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
419
1.55
422/1
1.67
1.25
473/1
474/1
0.55
0.57
475/1
483/1
0.45
455
1.50
2.84
413/1
527
0.55
543
0.16
544
0.18
545
0.24
546
0.26
निजी भूमि का योग-
25.37
1
.0.50
20
0.06
45
3.63
24
0.13
46
0.08
49
0.02
56
0.09
77
0.19
120
0.05
67
2.76
84
0.47
420
0.37
478
0.97
458
0.16
453
0.26
492
0.25
493
0.25
373
0.58
550
1.65 [भाग 1 3278
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
0.06
565
शासकीय भूमि का योग-
12.53
कूल योग-
37.90
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय , कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
डिण्डौरी , दिनांक 6 अगस्त 2020 क्र. भू-अर्जन-18-( अ-82 ) 2019-20-162
चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
भूमिका वर्णन:-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- डिण्डौरी
(ग ) ग्राम- डुगरिया रैयत, प.ह.नं. 129, रा.नि.मं. बम्हनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 15.167 हेक्टेयर
जिला
नगर/ग्राम खसरा
तहसील /तालुक
नम्बर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे. में)
1
2
3
5
4
6
7 डिण्डौरी
0.36
349/2
डिण्डौरी निजी भूमि
डुगरिया रैयत प.ह.नं.129 रा.नि.मं. बम्हनी
349/1 0.36
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी
349/3 0.37
खरमेर मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु ।
0.2
118/3
0.66
391
323
0.25
486/1- 0.99
486/3 0.99
486/2 0.99
345/1 0.003
345/2 0.004
393/2 0.09 3279
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
393/1
0.09
136 1.48
389
1.08
392
0.34
360/1 0.69
371
0.72
387 .0.68
390
1.37
149 0.19
376/3 0.09
484 0.65
12.647
निजी भूमि का योग-
144 0.14
316 0.06
327
0.72
348 0.23
488 .1.37
2.52
शास . भूमि का योग-
15.167
कुल योग-
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय , कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-19( अ-82 ) 2019-20-163
चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- डिण्डौरी
(ग ) ग्राम-केवलारी मय बम्हनी , प.ह.नं. 132, रा.नि.मं. बम्हनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.766 हेक्टेयर.
[भाग 1 3280
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
जिला
नगर/ग्राम
तहसील /तालुक
खसरा नम्बर
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा(हे. में)
1
3
2
4
6
5
7 डिण्डौरी
235
डिण्डौरी
1.14
236/1 0.74
केवलारी मय बम्हनी प.ह. नं.132रा.नि. मं.बम्हनी
236/2 0.4
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी
खरमेर मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु ।
0.674
101/2
101/3 0.674
101/4 0.674
101/5 0.674
30/2
0.4
13
0.77
59
0.95
57
0.93
235
1.08
230
0.66
9.766
निजी भूमि का योग-
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय , कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-20 ( अ-82 ) 2019-20-168
चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- डिण्डौरी
(ग ) ग्राम- साल्हेघोरी रैयत, प.ह.नं. 130 , रा.नि.मं. बम्हनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-19.54 हेक्टेयर.
3281 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
जिला तहसील / तालुक नगर/ ग्राम खसरा नम्बर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे.में)
2
11
4
5
3
.6
7 डिण्डौरी
4/1
0.18
4/2
डिण्डौरी निजी भूमि
0.18
31/1
0.38
साल्हेघोरी रैयत प.ह. नं.130 रा. नि.मं. बम्हनी
31/2
0.38
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी
27/1/1/1/1/1
0.66
खरमेर मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु ।
12/1
1.86
12/5
0.12
16/1/1
0.98
16/1/2
0.98
16/3
0.2
16/5
0.39
16/4 . 0.19
16/6
0.98
34/1/1
0.78
70
0.99
88/3
0.19
133/1
0.05
133/2
0.04
76/1/1
1.02
76/1/2
0.20
76/2
0.20
27/1/1/2
0.27
27/1/1/1/1/2
0.16 [भाग 1 3282
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 सितम्बर 2020
11.38
निजी भूमि का योग-
1
3.14
67
0.42
53
3.99
91
0.29
87
0.32
8.16
शास. भूमि का योग-
19.54
कुल योग-
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है .
डिण्डौरी , दिनांक 6 अगस्त 2020 क्र. भू-अर्जन-21 ( अ-82 ) 2019-20-167
चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णनः-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- डिण्डौरी
(ग ) ग्राम- साल्हेघोरी माल , प.ह.नं. 130 , रा.नि.मं. बम्हनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.57 हेक्टेयर.
जिला तहसील /तालुक नगर/ ग्राम खसरा नम्बर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे. में)
2
1
3
4
7
5
6
170/3 0.41
डिण्डौरी
0.20
170/4
डिण्डौरी निजी भूमि
0.52
170/1/1
साल्हेघोरी माल प.ह.नं. 130रा.नि.मं. बम्हनी
184/1
0.15
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी
0.15
184/2
खरमेर मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु।
362
0.02
112/1 0.09
0.07
123/1 3283
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
निजी भूमि का योग-
शास. भूमि
शासकीय भूमि का योग-
कुल योग :-
123/1
0.07
145/1
0.17
147/1
0.21
0.13
118/1
150/1
0.24
0.20
158/1
158/2
0.20
2.76
101
2.73
116
0.08
2.81
5.57
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय , कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-22 ( अ-82 ) 2019-20-164
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
(1 ) भूमि का वर्णनः-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- डिण्डौरी
(ग) ग्राम- खाम्ही माल, प.ह.नं. 132, रा.नि.मं. बम्हनी (घ) लगभग क्षेत्रफल-46.902 हेक्टेयर.
जिला
नगर/ग्राम तहसील/तालुक
2)
(3) (1)
डिण्डौरी
डिण्डौरी निजी भूमि
खाम्ही माल प. ह.नं. 132रा.नि. मं.बम्हनी
अनुसूची
खसरा नम्बर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा(हे.में)
4) .
61
5/
(7)
कार्यपालन
127/1 0.64
0.65
127/2
127/3 0.65
खरमेर मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु । 622/1
0.83
यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी
632/1
0.3
0.54
589/1
588/1 0.39 [भाग 1 3284
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
297/1
0.17
296/1
0.51
298
0.31
0.07
261/1
208/1 1.17
0.81
207/1
0.42
206/1
0.3
110
739
0.1
738 0.05
602 0.19
663 0.07
714/1 0.35
714/2 0.72
0.47
722
0.99
723/1
727/1 0.27
727/2 2.4
-0.44
729
732/1 0.36
732/2
0.4
742
0.92
747
0.66
26/1 2.54
109
0.19
110
0.3
47
0.27
60
0.61
56
0.3
66
0.04
133
0.3
0.42
206/1
207/1 0.81
0.79
211
22.720
कुल निजी भूमि का योग-
014 3285
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
280 0.14
शासकीय भूमि
0.68
275
263
0.2
289 .2.16
293 0.25
0.96
295
290 0.79
1.24
593
620 1.12
624 0.79
625 0.82
0.87
626.
627 0.85
628 0.45
629 0.54
0.66
630
631
0.5
2.02
718
728.0.68
733
1.24
743
1.48
12
0.23
38
0.18
96
0.46
59
0.36
0.072
193
204
0.24 [भाग 1 3286
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
205
0.8
210
0.45
212
1.96
0.69
214.
283
0.3
24.182
कुल शासकीय भूमि का योग-
46.902
कुल योग
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , कार्यालय, कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-23 ( अ-82 ) 2019-20-165
चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- डिण्डौरी
(ग) ग्राम-ग्राम अण्डई रैयत, प.ह.नं. 131 , रा.नि.मं. बम्हनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-51.579 हेक्टेयर.
जिला तहसील/ तालुक नगर/ ग्राम
खसरा नम्बर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा(हे .में)
41
5/
61
(3)
7 ) (1)
(2)
167/1/1
0.58
डिण्डौरी
27
0.46
डिण्डौरी निजी भूमि
100
0.37
113
0.42
अण्डई रैयत प. ह.नं. 131 रा.नि.मं. बम्हनी
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी
खरमेर मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु ।
172
0.63
52/1
0.37
190
0.38
94
1.07
41
0.38
170
0.94
1.2
19
82
0.22 3287
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
173
1.63
18
0.91
49
0.52
2.32
98
0.76
9
55/1
0.16
55/2
0.17
157/1
0.53
157/2
0.27
157/3
0.27
166
0.265
0.78
133 -
2
0.49
4
3.14
5
2.08
47
0.08
0.4
109
110
1.47
81
0.46
7
1.16
0.16
11
0.06
12
13/1
0.38
0.38
13/2
0.24
14/1
0.02
14./2
0.19
14/3
0.024
14/4
33
2.79
34
0.41
36
0.56
0.76
9
18
0.91
19
1.2 [भाग 1 3288
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
0.43
23/1
23/2
0.4
32/1
0.24
32/2
0.1
32/3
0.16
0.46
27
0.38
41
49
0.52
52/1
0.37
403
0.3
47
0.17
55/1
0.06
55/2
0.06
82
0.22
81
0.46
87
0.32
0.43
190
1.07
n
94~
173
1.63
170
0.94
166
0.52
0.53
157/1
0.27
157/2
0.27
157/3
157/4
0.52
0.27
157/5
0.37
100
0.46
108
0.67
113
47.369
निजी भूमि का योग-
35
0.19
शासकीय भूमि
2.11
24
0.99
86 3289
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
0.35
171
402
0.57
4.21
शासकीय भूमि का योग-
51.579
कुल योग-
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , कार्यालय , कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. कार्तिकेयन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पेदन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शहडोल, दिनांक 28 जुलाई 2020 क्र.-दस- भू-अर्जन-प्र. क्र. 02- अ-82-2020-21-3741
चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 11 की उपधारा (2) व्दारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(5)
5.319
जयसिंहनगर सन्नौसी
शहडोल
कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन सभांग कमांक-2,
शहडोल म.प्र.
बलौड़ीजलाशय योजना से प्रभावित निजी भूमि अर्जन का पूरक प्रस्ताव
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल / अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर जिला शहडोल मध्य प्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3290
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पेदन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बालाघाट, दिनांक 10 अगस्त 2020 क्र. 4181 - भू-अर्जन-2020
चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमिके संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा उच्च स्तरीय पुल निर्माण हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन "और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम--2013 की धारा-40 के अंर्तगत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा -9 के अंर्तगत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3) के अंर्तगत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा हैं ।
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम -2013 की धारा -15 के उपबंध भूमियों के संबंध में लागू होंगे ।
अनुसूची
जिला
तहसील नगर/ ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजना का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल (हे. में)
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 के अंर्तगत प्राधिकृत अधिकारी
2.
/6 1
41
बालाघाट वारासिवनी
3 पूनी एवं दिनेरा
5 भू-अर्जन वारासिवनी बालाघाट अधिकारी, जिला
वैनगंगा नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण
ग्राम पुनी- रकबा 1.061 हे. निजी एवं 0.173 हे. शासकीय ग्राम दिनेरा- रकबा 0.206 हे. निजी भूमि कुल रकबा 1.440 हे. एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियाँ 3291 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 सितम्बर 2020
2. अर्जित की जाने वाली वर्णितः प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [email protected] एवं म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट htt//www.mprevenue.nic.in/ पर भी देख सकता हैं ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शें (प्लॉन) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता हैं ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शें (प्लॉन) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) वारासिवनी, जिला बालाघाट के कार्यालय में भी देख सकता हैं ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूगि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता हैं ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3292
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग डिण्डौरी , दिनांक 27 फरवरी 2020
क्र. भू-अर्जन- 08- ( अ-82 ) -2019-2020-75.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार कीआवश्यकता नहीं है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- शहपुरा
(ग ) ग्राम- सरवाही माल बायी तट मुख्य माइनर प.ह.नं. -49, रा.नि.म. कोहानी देवरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.83 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.01
766
0.14
765
0.06
763
0.10
759
0.22
385/1
0.02
385/2
0.05
374
0.08
372
0.17
129
0.16
369/1
0.03
367/1
0.12
365
0.26
363
0.02
362/1
(2)
(1)
0.01
362/2
357
0.02
0.07
359
0.11
360
0.13
330
0.01
331
322
0.13
0.04
333/1
0.02
333/2
0.08
336
0.04
310/1
0.02
310/2
0.04
311
0.02
307/1
0.04
237/1
0.08
237/2
0.02
238/1
0.10
238/2
0.03
240
0.01
239
0.05
252/1
0.05
252/2
0.03
253
0.10
254
127
0.06
0.07
128/1
0.07
128/2
0.03
140
130
0.14
0.06
116
115
0.10
0.06
113/1
0.06
113/2
102
0.08
106
0.04
271
0.08
0.03
273/1 3293
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
(2)
(1)
(2)
(1)
0.05
274/1
0.06
70
0.04
274/2
0.06
62
275
0.02
0.09
61
0.02
278
0.16
79
3.70
योग.
0.08
53
56
0.11
शासकीय भूमि
0.30
45
376
0.02
0.05
13
0.03
758
0.01
358
44
0.11
306
0.01
12
0.03
0.01
247
0.06
10
0.02
117
0.07
8
0.01
104
0.22
1
0.02
276
योग. 1.52
0.13
योग.
कुल योग . .3.83
शासकीय भूमि
0.04
65
0.05
63
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बिलगॉव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
0.07
80
0.22
46
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
6
0.03
4/1
0.02
योग. 0.43
कुल योग . .1.95
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बिलगॉव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन- 30-( अ-82 ) -2018-19-74.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार कीआवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. कार्तिकेयन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- शहपुरा
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ( ग ) ग्राम- देवरी कला मुख्य माइनर बांयी तट प.ह.नं. -49
रा.नि.म. कोहानी देवरी.
धार, दिनांक 22 जुलाई 2020 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.95 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.06
64/1
क्र. 6183- भू-अर्जन-2020.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 01 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की 0.06
64/3 [भाग 1 3294
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: - धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- कुक्षी
(ख) तहसील-कुक्षी
(ग) ग्राम- करचट
(ग ) ग्राम-बगोली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.751 हेक्टेयर.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.409 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
खसरा क्रमांक
अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(1)
64/2
0.081
0.011
45/1
0.429
66
1.471
46/1
0.069
70
0.482
48
0.620
91/2
0.010
51
91/1
0.994
0.489
57/1
0.115
92
57/2
0.461
0.178
93
0.492
57/3
0.156
96
1.181
64
0.044
107
0.808
69
0.203
108/2/1
0.560
72
108/2/2
0.249
0.892
234
0.099
109/2/1
0.315
239
109/2/2
0.380
0.711
246
0.084
119/1
0.418
247/1
120
0.150
0.045
248
0.408
121
0.063
250
0.129
136
योग.. 8.409
0.045
139/1
0.660
141/2
0.629
143/1
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" छोटा उदयपुर - धार नई बड़ी रेलवे लाईन हेतु. ".
0.237
143/2
144
0.431
145
0.267
0.246
146/1/1
146/1/3
0.418
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , एवं भू-अर्जन अधिकारी , कुक्षी तथा उप मुख्य इंजिनियर ( निर्माण ) , पश्चिम रेलवे, प्रताप नगर, वडोदरा- 04 ( गुजरात ) के कार्यालय में, कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
0.260
146/2/1
157
0.170 योग.. 7.751
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" छोटा उदयपुर - धार नई बड़ी रेलवे लाईन हेतु. ".
क्र. 6185 - भू- अर्जन-2020.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 01 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की 3295
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
(1)
(2)
264/8
0.115
265/1
1.214
265/2
0.345
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) , एवं भू-अर्जन अधिकारी , कुक्षी तथा उप मुख्य इंजिनियर (निर्माण ) , पश्चिम रेलवे, प्रताप नगर, वडोदरा- 04 ( गुजरात ) के कार्यालय में, कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
0.060
228/2
228/3
0.019 योग.. 4.612
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" छोटा उदयपुर- धार नई बड़ी रेलवे लाईन हेतु. ".
क्र. 6187 - भू- अर्जन-2020.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 01 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , एवं भू-अर्जन अधिकारी , कुक्षी तथा उप मुख्य इंजिनियर ( निर्माण ) , पश्चिम रेलवे, प्रताप नगर , वडोदरा- 04 ( गुजरात ) के कार्यालय में, कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- कुक्षी
(ग ) ग्राम- बड़दाखास
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.612 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
क्र. 6189 - भू-अर्जन-2020.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 01 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
0.320
226/1/1
अनुसूची
0.237
226/1/2/2
( 1 ) भूमि का वर्णन-
226/1/2/1
0.019
248/1
0.103
(क) जिला- धार
248/2/2/1
0.313
(ख) तहसील- कुक्षी
0.039
248/2/1
(ग) ग्राम-झाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.809 हेक्टेयर.
0.009
248/2/3
248/2/4
0.011
खसरा क्रमांक
248/2/5
0.011
अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में) 248/2/6
0.011
(1)
(2)
248/2/7
0.011
248/2/8
0.011
125
0.945
0.080
249
128/2/2
0.036
0.321
253/1 , 253/4
128/2/3
0.200
254
0:180
128/8
0.565
0.589
264/1
0.010
136/2
0.140
264/2
137
0.151
0.324
264/5
0.014
138
0.130
264/7 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
3296
(2)
(1)
0.369
140
214/1
के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
0.519 योग.. 2.809
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" छोटा उदयपुर- धार नई बड़ी रेलवे लाईन हेतु. "
(क) जिला- धार
(ख) तहसील-कुक्षी
(ग) ग्राम-काकड़वा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.206 हेक्टेयर.
(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुक्षी तथा उप मुख्य इंजिनियर ( निर्माण ) , पश्चिम रेलवे , प्रताप नगर , वडोदरा -04 ( गुजरात ) के कार्यालय में, कार्य दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
10/1
0.284
10/2
1.074
12/1
0.444
0.250
12/2
क्र. 6191 -भू- अर्जन-2020.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
0.544
29
अनुसूची
32
0.719
0.487
33/1
(1 ) भूमि का वर्णन-
33/2
0.601
(क) जिला- धार
0.070
(ख) तहसील-कुक्षी
0.305
35/1/1
(ग) ग्राम- परेठा
35/1/2
0.054
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.017 हेक्टेयर.
36/1 & 36/2
0.046
37/1/1
1.239
खसरा क्रमांक
37/1/2
0.971
अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
37/1/3
(2)
(1)
0.118 योग.. 7.206
303
योग.. 0.017 0.017
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" छोटा उदयपुर- धार नई बड़ी रेलवे लाईन हेतु. " (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" छोटा उदयपुर- धार नई बड़ी रेलवे लाईन हेतु. "
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , कुक्षी तथा उप मुख्य इंजिनियर ( निर्माण ) , पश्चिम रेलवे , प्रताप नगर , वडोदरा -04 ( गुजरात ) के कार्यालय में, कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , कुक्षी तथा उप मुख्य इंजिनियर ( निर्माण ) , पश्चिम रेलवे , प्रताप नगर, वडोदरा- 04 ( गुजरात ) के कार्यालय में, कार्य दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
क्र. 6195- भू-अर्जन-2020.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्र. 6193- भू-अर्जन-2020. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन 3297 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(क) जिला- धार
(ख) तहसील-कुक्षी
(ख) तहसील- कुक्षी
(ग) ग्राम-डोबनी
(ग) ग्राम- करणपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 10.045 हेक्टेयर.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.314 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
खसरा क्रमांक
अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
(2)
(1)
0.005
264/1
0.024
135/5
2.057
271/1
1.578
135/1/मिन-2
264/2
0.010
135/4
0.146
263/4/2
0.120
0.395
135/3
266
1.132
0.194
180
0.066
0.141
181
263/4/1
0.120
182
271/2
0.409
0.512
183
271/7
0.572
0.271
184
0.981
277/1/1
0.116
187
0.418
277/2
188/1
0.312
271/4
0.226
0.175
188/2
0.004
271/3
0.250
188/3
269/6/2
0.096
0.003
189
271/5
0.209
0.011
190
0.107
269/6/1
0.203
191
271/6
0.052
योग.. 5.314
276/1/1
0.390
276/2/1
0.390
0.126
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" छोटा उदयपुर- धार नई बड़ी रेलवे लाईन हेतु. "
310
1.583
312
0.043
317/1
319
0.570
0.152
317/5/1
(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , कुक्षी तथा उप मुख्य इंजिनियर ( निर्माण ) , पश्चिम रेलवे , प्रताप नगर, वडोदरा -04 ( गुजरात ) के कार्यालय में, कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
317/6/1
1.190 योग.. 10.045
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" छोटा उदयपुर- धार नई बड़ी रेलवे लाईन हेतु. " क्र. 6197- भू- अर्जन-2020.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन 3298
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुक्षी तथा उप मुख्य इंजिनियर ( निर्माण ) , पश्चिम रेलवे, प्रताप नगर, वडोदरा- 04 ( गुजरात ) के कार्यालय में, कार्य दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आलोक कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 13 अगस्त 2020
क्र. 4393- भू- अर्जन-2020.-चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः-
(क) जिला-छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- सौंसर
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम जोबनी, प.ह.नं. -03, ब. नं.-164, रा. नि. मं.-सौंसर.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-
कुल रकबा 0.862 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
नम्बर
(2)
(1)
41
0.024
0.048
3/2
0.180
40/1
0.144
11/2
(2)
(1)
12
0.216
3/1
0.178
0.024
2/6
2/2
0.04
योग. .0.862
0.862 हेक्टेयर
एवं प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर
आने वाली
संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- जोबनी से रामूढ़ाना सड़क के बहे हिस्से के नवीन मार्ग निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स ) संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग , उप संभाग सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3299
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1]
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 27 जुलाई 2020
क्र. B - 2731- दो - 3-420-1980- भाग सोलह.- श्री यू. एस. दुबे , रजिस्ट्रार- कम-पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2020 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 212 दिवस ( दो सौ बारह दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग , मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2012- नियम- चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है .
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, अजय पवार, रजिस्ट्रार ( एम ) .
गणना- पत्रक
: 12-01-1982 1. श्री यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार-
कम-पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर का नियुक्ति दिनांक
: 31-07-2020 2. सेवानिवृत्ति दिनांक
3. नियुक्ति दिनांक 12-01-1982 : से दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि. 05 वर्ष 01 माह 27दिन.
4. दिनांक 08-01-1988 से : 33 वर्ष 04 माह सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि. 21दिन.
5. कालम ( 3 ) में अंकित अवधि : हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता 05=5x15=75 दिन (एक वर्ष में 15 दिन की दर से)
6. कालम (4 ) में अंकित अवधि : 33-16x15= 240 हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दिन. दर से)
टीप:-खण्ड माह की अवधि यदि 1x7=07 दिन एक वर्ष पूर्ण है तो सम्मिलित करते हुए.
7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण : 322दिन पात्रता.
110 दिन 8. घटाईयेः-सेवा के दौरान लिया : गया अवकाश समर्पण का लाभ.
212दिन 9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश: समपर्ण की पात्रता.
(सेवानिवृत्ति दिनांक 31-07-2020 को शेष अर्जित अवकाश 300+03दिन) .
जबलपुर, दिनांक 30 जुलाई 2020
क्र. D- 2920-दो-2-35-2019 . श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव , डिप्टी रजिस्ट्रार (M), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 04 से 19 अगस्त 2020 तक, सोलह दिन का संतान पालन अवकाश (Child Care Leave ) तथा दिनांक 20 से 21 अगस्त 2020 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार (M) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
संतान पालन अवकाश/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती निरूपम श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( M), के पद पर कार्यरत रहतीं.
जबलपुर, दिनांक 19 अगस्त 2020
क्र. C- 2030-दो- 2-33-2019.- श्री गौरव कुमार सिंह, जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 22 से 28 जुलाई 2020 तक, सात दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री गौरव कुमार सिंह, जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री गौरव कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जूनियर सिस्टम एनालिस्ट के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D- 3243- दो-2-53-2019.- श्री डी. के. मिश्रा, डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम. ) , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर को 3300
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
दिनांक 3 से 10 जुलाई 2020 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 11 एवं 12 जुलाई 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. मिश्रा, डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) , मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. के. मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) , के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, ओ.एस.डी.
जबलपुर, दिनांक 27 जुलाई 2020
क्र. A- 1693- दो-3-420-80- भाग- बारह .- श्री राजीव कुमार सिंह, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) , कुटुंब न्यायालय, दमोह को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा . 195 - इक्कीस ब( एक) -2018, दिनांक 31 मार्च 2018 , समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346- इक्कीस- ब( एक) -2018 , दिनांक 19 सितम्बर 2018 , समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03-इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 3 ) , एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक- एफ 6-1-2018- नियम- चार, दिनांक 08 मार्च 2019 के अनुसार सिंह को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2020 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
1. अर्जित अवकाश, 225
अर्द्धवेतन अवकाश 75 योग 300 दिवस
2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-
(i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 225 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता अर्द्धवेतनिक अवकाश =_ के एवज में नगद भुगतान. 30 X 75 क्र. A- 1695-दो- 3-420-80- भाग- बारह .- श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भिण्ड को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. 195- इक्कीस- ब ( एक) -2018 , दिनांक 31 मार्च 2018 , समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346 - इक्कीस- ब( एक) -2018 , दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस - ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 3 ) , मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग , मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ6-1-2018- नियम - चार, दिनांक 08 मार्च 2019 के अनुसार श्री वर्मा को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2020 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
1. अर्जित अवकाश, 211
अर्द्धवेतन अवकाश 089 योग 300 दिवस
2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:--
(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 211 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता के एवज में नगद 30
अर्द्धवेतनिक अवकाश = भुगतान. X 89 क्र. A- 1697-दो-3-420-80- भाग- बारह. श्री श्याम कांत कुलकर्णी, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. 195- इक्कीस - ब (एक) -2018 , दिनांक 31 मार्च 2018 , समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346- इक्कीस- ब ( एक) -2018 , दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03 - इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) , मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग , मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक- एफ 6-1-2018- नियम-चार, दिनांक 08 मार्च 2019 के अनुसार श्री कुलकर्णी को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2020 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
1. अर्जित अवकाश, 218
अर्द्धवेतन अवकाश 082 योग 300 दिवस
2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-
(i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान= 218 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
3301
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता
X 82 अर्द्धवेतनिक अवकाश = _
के एवज में नगद 30
भुगतान.
क्र. B - 2733- दो - 2-24-2014 .- श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 20 से 22 जुलाई 2020 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 19 अगस्त 2020
क्र. C- 2032- दो- 3-420-80- भाग - बारह. श्री रामनारायण चौधरी , सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर के अतिरिक्त न्यायाधीश , ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195- इक्कीस- ब ( एक) -2018, दिनांक 31 मार्च 2018 , समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस- ब ( एक) - 2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018 , समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03- इक्कीस - ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 3 ) , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ 6-1-2018- नियम- चार, दिनांक 08 मार्च 2019 के अनुसार श्री चौधरी को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 29 फरवरी 2020 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
1. अर्जित अवकाश, अर्द्धवेतन अवकाश 210 090 योग 300 दिवस 2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-
(i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 210 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता अर्द्धवेतनिक अवकाश = के एवज में नगद भुगतान. 30 X 90 माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.