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ध्य
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शनिवार , दिनांक 5 सितम्बर 2020- भाद्र 14, शक 1942
क्रमांक 283]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 5 सितम्बर 2020
क्र. एफ- ए- 3-17-2010-1- पांच (47).- मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , एतद्वारा , रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड को उक्त उपधारा के प्रयोजन के लिये तेल कम्पनी के रूप में अधिसूचित करती है.
2. यह अधिसूचना दिनांक 03-06-2020 से प्रभावशील होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 5 सितम्बर 2020
क्र. एफ- ए- 3-17-2010-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधि ासूचना क्रमांक एफ- ए-3-17-2010-1- पांच (47) , दिनांक 5 सितम्बर , 2020 का अंगेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव.
565 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2020
566
Bhopal the 5th September 2020
No. F A3-17-2010-1 - V (47 ) .- In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 9 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) , the State Government , hereby, Notifies Reliance BP Mobility Limited as an Oil Company for the purpose of the said sub - section .
2. This notification shall be effective from 3-6-2020 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RATNAKAR JHA, Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020.