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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्‍यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम 2010 की धारा 3 के तहत गृह विभाग की सेवाएं...

Published 08 September 2020

Department
लोक सेवा प्रबंधन
Type
Extraordinary
Gazette no.
286
Identifier
in.gazette.madhya.2020-09-08.286.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदे

शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , मंगलवार , दिनांक 8 सितम्बर 2020- भाद्र 17 , शक 1942

क्रमांक 286]

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2020

क्र. एफ 2-08-2020- लोसेप्र- इकसठ-1- पी.एस.जी. मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम , 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , एतद्वारा, गृह विभाग के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम , सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय- सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय- सीमा तथा द्वितीय अपील अधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा-3 के तहत गृह विभाग की सेवाएं सेवाएं

सेवा क्रमांक

पदाभिहित अधिकारी का पदनाम

सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा

(4) (1)

(3) (2)

I- विस्फोटक सामग्री निर्माण हेतु एनओसी / अनुज्ञप्ति

द्वितीय प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम

प्रथम अपील निराकरण की निश्चित की गई समय- सीमा (6)

अपील प्राधिकारी का पदनाम (7) (5)

60कार्य दिवस

11.18

जिला दण्डाधिकारी किसी एक समय में 15 कि.ग्रा. से अनधिक आतिशबाजी या गन पाउडर के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति हेतु एनओसी/अनुमोदन.

जिला

30 कार्य दिवस सचिव, गृह संभागायुक्त

60कार्य दिवस

11.19 किसी एक समय में

दण्डाधिकारी 15 कि.ग्रा. से अनिधिक आतिशबाजी या गन पाउडर के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति.

571

30 कार्य दिवस सचिव, गृह संभागायुक्त 572

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2020

(6)

(7)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

60कार्य दिवस

11.20

30कार्य दिवस सचिव, गृह

संभागायुक्त

जिला दण्डाधिकारी

किसी एक समय में 15 कि.ग्रा. से अधिक किंतु 500 कि.ग्रा. से अनधिक अतिशबाजी या गन पाउडर के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति हेतु एनओसी/अनुमोदन.

60 कार्य दिवस

जिला

11.21

संभागायुक्त 30कार्य दिवस सचिव, गृह किसी एक समय में 500

दण्डाधिकारी

कि.ग्रा. से अधिक

आतिशबाजी या गन पाउडर या दोनों के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति हेतु एनओसी /अनुमोदन.

जिला

60कार्य दिवस

11.22 आतिशबाजी बारूद,

30 कार्य दिवस सचिव, गृह

संभागायुक्त

दण्डाधिकारी

एएनएफओ एलओएक्स,

एसएमई से भिन्न

विस्फोटकों का विनिर्माण करने के लिए अनुज्ञप्ति हेतु एनओसी /अनुमोदन.

II- विस्फोटक सामग्री संधारण (कब्जे में रखने) हेतु एनओसी / अनुज्ञप्ति

60कार्य दिवस

जिला

11.23

30 कार्य दिवस सचिव, गृह

संभागायुक्त

कृषि प्रयोजन के लिए या

दण्डाधिकारी

छोटी खदान में उपयोग के लिए वर्ग 1 या 2 या 3 के 50 किलोग्राम से अनधिक विस्फोटक 1500 विस्फोट प्रेरक और 1500 मीटर विस्फोटक प्रेरक फ्यूज या किसी भी समय मैगजीन में सुरक्षा फ्यूज कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति हेतु एनओसी /अनुमोदन.

60कार्य दिवस

11.24

संभागायुक्त 30 कार्य दिवस सचिव , गृह कृषि प्रयोजन के लिए या जिला दण्डाधिकारी

छोटी खदान में उपयोग के लिए वर्ग 1 या 2 या 3 के 50 किलोग्राम से अनधिक विस्फोटक 1500 विस्फोट प्रेरक और 1500 मीटर विस्फोट प्रेरक फ्यूज या किसी भी समय मैगजीन में सुरक्षा फ्यूज कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2020

(3) (1 ) (2)

572(1)

(7) (5)

(6)

(4)

60 कार्य दिवस

जिला 11.25

दण्डाधिकारी मैगजीन में वर्ग 1,2 , 3,4,5,6या 7 के विस्फोटक के बिक्री के लिए कब्जे की अनुज्ञप्ति हेतु एनओसी /अनुमोदन.

30 कार्य दिवस सचिव, गृह संभागायुक्त

60कार्य दिवस

11.26

जिला दण्डाधिकारी मैगजीन में वर्ग 1,2, 3,4,5,6या 7 के विस्फोटकों के उपयोग के लिए कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति हेतु एनओसी/अनुमोदन.

11.27

जिला 30 कार्य दिवस सचिव , गृह संभागायुक्त

60 कार्य दिवस

किसी भंडारगृह में

दण्डाधिकारी 5000 किलोग्राम से अनधिक आतिशबाजी को स्वयं की अनुज्ञप्ति प्राप्त दुकान में अंतरण के लिए परंतु बिक्री के लिए नहीं, कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति हेतु एनओसी / अनुमोदन.

30 कार्य दिवस सचिव, गृह संभागायुक्त

60कार्य दिवस

11.28

जिला दण्डाधिकारी अनुसूची IV, भाग 1 के अनुछेच्द 1 से 8 में उपबंधित नहीं किए गए विस्फोटकों के विनिर्माण कब्जे, बिक्री, उपयोग आदि के लिए अनुज्ञप्ति हेतु एनओसी /अनुमोदन.

30 कार्य दिवस सचिव, गृह संभागायुक्त

60 कार्य दिवस

11.29

जिला दण्डाधिकारी एडिर्वर्टस के विनिर्माण के लिए किसी एक समय में 15 कि.ग्रा. से अनाधिक बारूद कब्जे में रखने और किसी एक समय 200 से अधिक एडिर्वर्टस कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति.

30 कार्य दिवस सचिव , गृह संभागायुक्त

60 कार्य दिवस

11.30

जिला दण्डाधिकारी वर्ग 2 या 3 के विस्फोटकों के 25 किलोग्राम से अनाधिक, 200 से अनाधिक विद्युत या सामान्य विस्फोट प्रेरक, 100 से अनधिक विस्फोटक प्रेरक फ्यूज और संपीड़क माउंटेड मोटर ट्रक या ट्रैक्टर से कुएं में उपयोग के लिए 200 मीटर से अनधिक सुरक्षा फ्यूज परिवहन के लिए कब्जे में रखने की अनुज्ञप्ति.

30 कार्य दिवस सचिव, गृह संभागायुक्त मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2020

572(2)

(4) (1)

(2)

(3)

11.31

(7) (5)

(6)

60 कार्य दिवस

जिला दण्डाधिकारी लोक प्रदर्शन के लिए आतिशबाजी के कब्जे और उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति.

III- विस्फोटक सामग्री कब्जे में रखने / विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति.

संभागायुक्त 30 कार्य दिवस सचिव, गृह

60कार्य दिवस

11.32

जिला दण्डाधिकारी किसी एक समय 25 किलोग्राम से अनधिक छोटे आयुध नाइट्रो- कंपाउंडों के कब्जे और दुकान से बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति.

30कार्य दिवस सचिव, गृह संभागायुक्त

60 कार्य दिवस

11.33

जिला दण्डाधिकारी किसी एक समय वर्ग 7 , खंड 2 , उप- खंड 2 के 100 किलोग्राम से अनधिक विनिर्मित आतिशबाजी और 500 किलोग्राम चोरसा पटाखे या स्पार्कलर्स के कब्जे और दुकान से बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति.

30 कार्य दिवस सचिव , गृह संभागायुक्त

60कार्य दिवस

11.34

जिला दण्डाधिकारी किसी एक समय वर्ग 6, प्रभाग 1 के 2000 से अनधिक आतिशबाजी युक्त विस्फोटकों के कब्जे और दुकान से बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति.

संभागायुक्त 30कार्य दिवस सचिव, गृह

60कार्य दिवस

11.35

जिला दण्डाधिकारी 100 किलोग्राम से अधिक परन्तु 300 किलोग्राम से अनधिक वर्ग 7 , प्रभाग 2 , उप- प्रभाग 2 की विनिर्मित आतिशबाजी और 500 किलोग्राम से अधिक परन्तु 1200 किलोग्राम से अनधिक चोरसा पटाखे या स्पार्कलर्स के कब्जे और किसी दुकान से बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति.

IV- विस्फोटक सामग्री परिवहन हेतु एनओसी

30 कार्य दिवस सचिव, गृह संभागायुक्त

60कार्य दिवस

11.36

जिला दण्डाधिकारी रोड वैन में विस्फोटकों के परिवहन के लिए अनुज्ञप्ति हेतु एनओसी/ अनुमोदन.

30 कार्य दिवस सचिव, गृह संभागायुक्त

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मनीष रस्तोगी , प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 08 September 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2020-09-08.286.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2020-09-08.286.Extraordinary.