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मध्यप्रदेश
शासन•
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 295]
भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 11 सितम्बर 2020- भाद्र 20 , शक 1942
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2020
क्र. एफ ए- 3-03-2018-1- पाँच ( 54 ) .- राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ( क्रमांक 19 सन् 2017 ) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-03-2018-1- पांच (04 ) , दिनांक 23 जनवरी , 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-
उक्त अधिसूचना के चैथे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात्ः- "परंतु यह भी कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के तहत देय विलंब फीस की राशि को उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए जो की निम्न तालिका के स्तंभ (2) में उल्लिखित महीनों या तिमाही के लिए जावक प्रदाय की विवरणी प्ररूप जीएसटीआर -1 में नियत तारीख तक प्रस्तुत नहीं करते हैं, लेकिन उक्त विवरणी को उक्त तालिका के स्तंभ (3) में उल्लिखित तारीख या उससे पहले प्रस्तुत करते है, अधित्यक्त करती है :
तालिका
क्रं. सं. (1)
माह/तिमाही (2)
तारीख (3)
1
मार्च 2020
जुलाई, 2020 का 10वां दिन 2
अप्रैल, 2020
जुलाई, 2020 का 24वां दिन 3
मई, 2020
जुलाई, 2020 का 28वां दिन 4
जून, 2020
अगस्त, 2020 का 5 वां दिन 5
जनवरी से मार्च, 2020
जुलाई, 2020 का 17 वां दिन 6
अगस्त, 2020 का 3 वां दिन अप्रैल से जून, 2020
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव.
589 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
590
भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2020
क्र. एफ ए- 3-03-2018-1- पाँच.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-03-2018-1- पांच ( 54 ) , दिनांक 11 सितम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रत्नाकर झा, उपसचिव.
Bhopal , the 11th September 2020
No. F A- 3-03-2018-1 -V (54) . In exercise of the powers conferred by Section 128 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act , 2017 ( 19 of 2017) , the State Government , on the recommendations of the Council , hereby makes the following further amendment in this department's notification No. F A- 3-03-2018-1 - V ( 4) , dated the 23rd January, 2018 , namely:-
In the said notification, for the fourth proviso , the following proviso shall be substituted, namely: -
"Provided also that the amount of late fee payable under section 47 of the said Act shall stand waived for the registered persons who fail to furnish the details of outward supplies for the months or quarter mentioned in column (2) of the Table below in FORM GSTR- 1 by the due date, but furnishes the said details on or before the dates mentioned in column (3) of the said Table: -
Table
Dates (3)
Sl . No. (1)
Month/ Quarter (2)
1.
10th day of July, 2020 March, 2020
2 .
April, 2020
24th day of July, 2020 3.
28th day of July, 2020 May, 2020
4.
June, 2020
05th day ofAugust , 2020 5.
January to March , 2020
17th day of July, 2020
6.
April to June, 2020
03rd day of August, 2020. "
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RATNAKAR JHA , Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020.