इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 37]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 सितम्बर 2020- भाद्र 20, शक 1942
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम , (3) संसद्के अधिनियम,
(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2020
क्र. ई- 1-209-2020-5- एक.-केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने पर श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव , भाप्रसे ( 1998 ) , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न रूप से आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास , मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पदस्थ करते हुए उन्हें आयुक्त, गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
(2) उपरोक्तानुसार श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव द्वारा आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास , मध्यप्रदेश भोपाल एवं आयुक्त, गृह
3303
निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर क्रमशः श्री पी . नरहरि, भाप्रसे ( 2001 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ , भोपाल एवं आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश , भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से तथा श्रीमती करलिन खोंगवार देशमुख , भाप्रसे ( 1996 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , तकनीकी शिक्षा , कौशल विकास एवं रोजगार विभाग तथा वि.क.अ. सह- आयुक्त, गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल आयुक्त, गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020.
3304
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 सितम्बर 2020
भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2020
क्र. ई- 1-186-2020-5- एक. श्रीमती वंदना वैद्य , भाप्रसे (2009 ) , अपर आयुक्त ( राजस्व) , इन्दौर संभाग , इन्दौर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर के पद पर पदस्थ किया जाता है.
क्र. ई - 1-210-2020-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
नवीन पदस्थापना स.क्र. अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना
(1)
(2)
(3)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, सीहोर.
1. श्री हर्ष सिंह (2015 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, श्योपुर.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, श्योपुर.
2. श्री रितु राज (2015 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिंगरौली.
क्र. ई- 1-451-2019-5- एक. श्री संजीव कुमार झा, भाप्रसे (1996 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अध्यात्म विभाग को उनसे कनिष्ठ श्री अमित राठौर, भाप्रसे ( 1996 ) को सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई - 1-451-2019-5 - एक , दिनांक 30जनवरी 2020 को प्रमुख सचिव वेतनमान दिये जाने के फलस्वरूप श्री अमित राठौर द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 31 जनवरी 2020 से प्रमुख सचिव , वेतनमान में रुपये 1,82,200-2,24,100/- ( पे मैट्रिक्स 15 ) में काल्पनिक पदोन्नति (Notional Promotion ) प्रदान करते हुए, उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , अध्यात्म विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है .
(2) उपरोक्त काल्पनिक पदोन्नति उपरान्त श्री संजीव कुमार झा को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वास्तविक लाभ देय होगा. काल्पनिक पदोन्नति तिथि अर्थात् दिनांक 31 जनवरी 2020 से वास्तविक कार्यभार ग्रहण करने के बीच की अवधि के कोई वेतन भत्ते एवं एरियर्स की राशि की पात्रता " कार्य नहीं वेतन नहीं " के सिद्धांत के आधार पर देय नहीं होगी, किन्तु काल्पनिक तिथि का लाभ उनके वेतन निर्धारण के लिए मान्य होगा.
क्र. ई - 1-456-2019-5- एक.- श्रीमती अरूणा गुप्ता, विकअ- सह- सचिव, लोकायुक्त मध्यप्रदेश भोपाल को अधिसमय वेतनमान में रुपये 1,44,200-2,18 , 200/-(पे मैट्रिक्स -14 ) में दिनांक
[ भाग 1 1 जनवरी 2020 से काल्पनिक पदोन्नति ( Notional Promotion) प्रदान करते हुए, उन्हें अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से सचिव, लोकायुक्त मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पदस्थ किया जाता है.
( 2 ) उपरोक्त काल्पनिक पदोन्नति उपरान्त श्रीमती अरूणा गुप्ता को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वास्तविक लाभ देय होगा. काल्पनिक पदोन्नति तिथि अर्थात् दिनांक 1 जनवरी 2020 से वास्तविक कार्यभार ग्रहण करने के बीच की अवधि के कोई वेतन भत्ते एवं एरियर्स की राशि की पात्रता " कार्य नहीं वेतन नहीं " के सिद्धांत के आधार पर देय नहीं होगी , किन्तु काल्पनिक तिथि का लाभ उनके वेतन निर्धारण के लिए मान्य होगा.
भोपाल , दिनांक 6 जुलाई 2020
क्र. ई - 1-212-2020-5- एक.- श्री ओ. पी. श्रीवास्तव , भाप्रसे (2007) , अपर सचिव , मुख्यमंत्री को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, संचालक विमानन का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
भोपाल , दिनांक 8 जुलाई 2020
क्र. ई- 1-211-2020-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
नवीन पदस्थापना
(3)
उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
खनिज साधन विभाग.
स.क्र. अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना (1) (2) 1. श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी , (2012) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , बड़वानी.
2. श्री रितु राज ( 2015 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिंगरौली.
(इस विभाग के आदेश क्रमांक ई- 1-210-2020-5- एक, दिनांक 04 जुलाई , 2020 की तालिका के अनुक्रमांक-2 , जिसके द्वारा श्री रितुराज की पदस्थापना मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, श्योपुर के पद पर की गई थी, को संशोधित करते हुए ) .
3305
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
(2) इस विभाग के आदेश क्रमांक ई -1-191-2020-5- एक, दिनांक 20 जून 2020 की तालिका के अनुक्रमांक-1 पर अंकित श्री सोमेश मिश्रा , भाप्रसे ( 2013 ) , उपसचिव मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बड़वानी के पद पर किये गये स्थानांतरण को एतद्वारा निरस्त किया जाता है. श्री सोमेश मिश्रा पूर्ववत् उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ रहेंगे .
क्रमांक - ई - 1-213-2020-5- एक. श्री पी . नरहरि, भाप्रसे (2001 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
क्र. ई- 5-924- आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री चन्द्रमोहन ठाकुर, आयएएस. , कलेक्टर, जिला अनूपपुर को दिनांक 13 से 17 जुलाई 2020 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 , 12 एवं 18-19 जुलाई 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2 ) श्री चन्द्रमोहन ठाकुर, भाप्रसे की अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला अनूपपुर का प्रभार श्री सरोधन सिंह, राप्रसे, अपर कलेक्टर, जिला अनूपपुर को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रमोहन ठाकुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, कलेक्टर, जिला अनूपपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री चन्द्रमोहन ठाकुर, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला अनूपपुर काकार्यभार ग्रहण करने पर श्री सरोधन सिंह, राप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री चन्द्रमोहन ठाकुर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चन्द्रमोहन ठाकुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 13 जुलाई 2020
क्र. ई- 1-216-2020-5- एक.- श्री आशीष सांगवान , भाप्रसे (2016) अपर कलेक्टर , जिला राजगढ़ को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, राजगढ़ ( कनिष्ठ वेतनमान ) के पद पर पदस्थ किया जाता है.
भोपाल , दिनांक 15 जुलाई 2020
क्र. ई- 1-219-2020-5-एक.- श्री कुमार सत्यम, भाप्रसे ( 2017 ) अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व) , डिण्डोरी , जिला डिण्डोरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के पद पर पदस्थ किया जाता है .
क्र. ई- 1-222-2020-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
नवीन पदस्थापना क्र. अधिकारी का नाम, बैच
एवं वर्तमान पदस्थापना
(3)
(2)
(1)
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन 1. श्री एस. विश्वनाथन
(2008 ) , कलेक्टर , जिला गुना.
उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन 2. श्री अमित तोमर (2009), कलेक्टर जिला बड़वानी.
कलेक्टर, जिला बड़वानी 3 श्री शिवराज सिंह वर्मा (2011 ) , अपर आयुक्त, आबकारी ग्वालियर.
भोपाल , दिनांक 16 जुलाई 2020
क्र. ई - 1-148-2020-5- एक.- भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक 13017/18/ 2020/AIS - I , दिनांक 17 जून 2020 द्वारा सुश्री गुंचा सनोबर, भाप्रसे ( 2015 ) की सेवाएं त्रिपुरा संवर्ग से मध्यप्रदेश संवर्ग में स्थानांतरित की गई हैं.
(2) सुश्री गुंचा सनोबर, भाप्रसे ( 2015 ) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, अपर कलेक्टर, जिला सीहोर के पद पर पदस्थ किया जाता है .
(3 ) उपरोक्तानुसार सुश्री गुंचा सनोबर द्वारा अपर कलेक्टर, जिला सीहोर का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन , भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली , 2016 के नियमों के अन्तर्गत अपर कलेक्टर, जिला सीहोर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है .
3306
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
[ भाग 1
को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से संचालक, लोक शिक्षण , मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पदस्थ किया जाता है.
क्र. ई - 1-223-2020-5- एक.- श्री कुमार पुरुषोत्तम, भाप्रसे (2012) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, कलेक्टर, जिला गुना के पद पर पदस्थ किया जाता है.
भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2020
क्र. ई. - 1-221-2020-5- एक.- श्री साकेत मालवीय , भाप्रसे (2014) , अपर कलेक्टर, जिला कटनी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , सिंगरौली के पद पर पदस्थ किया जाता है .
भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020 क्र. ई. - 5-899- आयएएस-लीव-5- एक. ( 1 ) श्री महेश चन्द्र चौधरी , आयएएस . , आयुक्त, जबलपुर संभाग , जबलपुर को दिनांक 25 से 29 जुलाई 2020 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
क्र. ई. - 1-325-2006-5- एक.- भारत सरकार , कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 13017/ 15 / 2006 /एआयएस ( I) , दिनांक 7 जून 2010 द्वारा श्री मोहनलाल मीना, भाप्रसे ( एमटी-2001 ) की सेवाएं 03 वर्ष के लिए अंतः संवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर मणिपुर- त्रिपुरा संवर्ग से मध्यप्रदेश संवर्ग को सौंपी गई थी.
(2 ) श्री महेश चन्द्र चौधरी , भाप्रसे की अवकाश अवधि में आयुक्त, जबलपुर संभाग , जबलपुर का प्रभार श्री भरत यादव, भाप्रसे , कलेक्टर , जिला जबलपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री महेश चन्द्र चौधरी को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(2) भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 13017/15/2006 एआयएस -1, ( पीटी ) , दिनांक 31 जनवरी 2019 द्वारा श्री मोहनलाल मीना, भाप्रसे ( एमटी -2001 ) की सेवाएं तत्काल उनके मूल संवर्ग मणिपुर- त्रिपुरा संवर्ग को लौटाए जाने के निर्देश दिये गये थे .
(4 ) श्री महेश चन्द्र चौधरी , भाप्रसे द्वारा आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री भरत यादव, भाप्रसे , आयुक्त, जबलपुर संभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री महेश चन्द्र चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली द्वारा जारी आदेश क्रमांक 22012-20-2019- एआयएस- I , दिनांक 20 जुलाई 2020 से द्वारा श्री मोहनलाल मीना , भाप्रसे के अंतः संवर्गीय स्थानांतरण के अनुरोध को अमान्य किया गया है.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री महेश चन्द्र चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2020
(4 ) अतः, राज्य शासन, एतद्वारा , श्री मोहनलाल मीना , भाप्रसे (एमटी-2001 ) प्रबंध संचालक, म. प्र . खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड , भोपाल को उनके मूल संवर्ग मणिपुर- त्रिपुरा में कार्यभार ग्रहण करने के लिए तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करता है.
क्र. ई. - 1-220-2020-5- एक. श्री गौतम सिंह, भाप्रसे ( 2011 ) , अपर परियोजना संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, भोपाल
भोपाल , दिनांक 10 अगस्त 2020
क्र. ई- 1-224-2020-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना. ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
नवीन पदस्थापना
क्र. अधिकारी का नाम , बैच एवं वर्तमान पदस्थापना
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (1)
(2)
(4) अध्यक्ष राजस्व मण्डल
(3) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग एवं जेल विभाग .
1 डॉ. राजेश कुमार राजौरा ( 1990 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 सितम्बर 2020
3307 (1)
(2)
(3)
(4) 2
अध्यक्ष राजस्व मण्डल
अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग एवं परिवहन विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) .
श्री एस. एन. मिश्रा ( 1990 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग तथा जेल विभाग एवं परिवहन विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) .
3
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) .
श्री मनोज गोविल ( 1991 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग एवं योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग (अतिरिक्त प्रभार ).
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग.
4 श्रीमती दीपाली रस्तोगी ( 1994 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा वि.क.अ.- सह- आयुक्त, उद्योग .
5
प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , संस्कृति विभाग , पर्यटन विभाग एवं जनसंपर्क विभाग तथा आयुक्त- सह- संचालक, स्वराज संस्थान एवं न्यासी सचिव, भारत भवन एवं आयुक्त-सह- संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा वि.क.अ.- सह- आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड.
श्री शिवशेखर शुक्ला ( 1994 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा संस्कृति विभाग तथा आयुक्त-सह-संचालक, स्वराज संस्थान एवं न्यासी सचिव, भारत भवन एवं आयुक्त- सह-संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय, मध्यप्रदेश , भोपाल तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग (अतिरिक्त प्रभार) .
6
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग.
श्री फैज़ अहमद किदवई ( 1996 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग.
7
सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा आयुक्त, उद्योग , मध्यप्रदेश
श्री विवेक कुमार पोरवाल (2000 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड ( ट्रायफेक) तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग .
8
सचिव, मध्यप्रदेश शासन श्री जॉन किंग्सली ए आर (2004 ) , केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने पर पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत .
प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड ( ट्रायफेक ) तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन , औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग.
3308
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
[ भाग 1 ( 2 ) उपरोक्तानुसार श्री शिवशेखर शुक्ला द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पर्यटन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आई. सी . पी. केशरी , भाप्रसे ( 1988 ) , उपाध्यक्ष , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग एवं प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड एवं वि.क.अ. सह- सदस्य ( पुनर्वास ) , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल तथा वि.क.अ. सह-आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पर्यटन विभाग एवं वि.क.अ.- सह- आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड ( अतिरिक्त प्रभार ) केनल अपर मुख्य सन्नित, मध्यप्रदेश शासन , पर्यटन विभाग एवं वि.क.अ. सह- आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड के अतिरिक्त प्रभार से मुक्तहोंगे.
(3 ) उपरोक्तानुसार श्री शिवशेखर शुक्ला द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , जनसंपर्क विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनुपम राजन, भाप्रसे ( 1993 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , जनसंपर्क विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(4) श्री उमाकान्त उमराव, भाप्रसे ( 1996 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सहकारिता विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , श्रम विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2020
क्रमांक ई - 1-233-2020-5- एक.- लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी , मसूरी द्वारा आयोजित दूसरे चरण का ऑनलाईन प्रशिक्षण पूर्ण करने पर आवंटन वर्ष 2018 बैच के सीधी भरती के नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
क्र.
प्रशिक्षण से लौटने पर पदस्थापना अधिकारी का नाम एवं प्रशिक्षण पूर्व पदस्थापना
(1)
(2)
(3)
1
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , मण्डला, जिला मण्डला श्री प्रथम कौशिक, सहायक कलेक्टर, जिला राजगढ़.
2
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लखनादौन जिला सिवनी श्री सिद्धार्थ जैन, सहायक कलेक्टर, जिला जबलपुर.
3
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सेंधवा , जिला बड़वानी सुश्री तपस्या परिहार, सहायक कलेक्टर , जिला रतलाम.
4
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , पेटलावद, जिला झाबुआ श्री शिशिर गेमावत, सहायक कलेक्टर, जिला रीवा.
5
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर श्री अभिषेक चौधरी, सहायक कलेक्टर, जिला उज्जैन.
6
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सिहोरा जिला जबलपुर श्री संघ प्रिय , सहायक कलेक्टर, जिला सिंगरौली.
7
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , नरसिंहगढ़ , जिला राजगढ़ श्री अमन वैष्णव, सहायक कलेक्टर , जिला धार.
8
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , चन्देरी , जिला अशोकनगर सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर, सहायक कलेक्टर, जिला बैतूल.
9
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , जोबट जिला अलीराजपुर श्री श्यामबीर, सहायक कलेक्टर, जिला सिवनी.
10
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , राघोगढ़ जिला गुना श्री अक्षय कुमार तेम्रावाल , सहायक कलेक्टर , जिला बालाघाट.
3309 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2020
क्र. ई- 1-239-2020-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
क्र.
नवीन पदस्थापना
अधिकारी का नाम , बैच एवं वर्तमान
पदस्थापना
(1)
(2)
(3)
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4) 1
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन
विभाग .
श्री विकास नरवाल ( 2008 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर.
2
कलेक्टर, जिला रतलाम
श्री गोपाल चन्द्र डाड ( 2008 ) , कलेक्टर, जिला खरगौन.
3
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन श्री अमित तोमर ( 2009 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर.
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक निर्माण विभाग.
4 श्री प्रबल सिपाहा (2009 ) , कलेक्टर, जिला झाबुआ.
कलेक्टर, जिला शिवपुरी
5 श्री अक्षय कुमार सिंह ( 2010 ) , कलेक्टर, जिला निवाड़ी.
6 श्रीमती रूचिका चौहान ( 2011 ) , कलेक्टर, जिला रतलाम.
अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल.
कलेक्टर, जिला खरगौन
7 सुश्री अनुग्रह पी. ( 2011 ) , कलेक्टर, जिला शिवपुरी.
कलेक्टर, जिला दतिया
8 श्री संजय कुमार ( 2011 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन .
कलेक्टर, जिला झाबुआ
9 श्री रोहित सिंह ( 2012 ) , कलेक्टर, जिला दतिया.
कलेक्टर, जिला निवाड़ी
10 श्री आशीष भार्गव ( 2012 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग तथा कार्यपालन संचालक, आपदा प्रबंधन संस्थान (DMI ) , भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार) .
अपर आयुक्त ( राजस्व ) , इन्दौर संभाग इन्दौर.
11 सुश्री रजनी सिंह ( 2013 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बालाघाट.
अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर
12 श्री राघवेन्द्र सिंह ( 2013 ) , अपर कलेक्टर, जिला बालाघाट .
3310
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
[ भाग 1
भोपाल , दिनांक 21 अगस्त 2020
क्र. ई- 1-243-2020-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
क्र.
नवीन पदस्थापना
अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (1)
1
(4) उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन
(3) आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल .
(2) श्री भरत यादव ( 2008 ) , कलेक्टर , जिला जबलपुर.
कलेक्टर, जिला जबलपुर
2 श्री कर्मवीर शर्मा ( 2010 ) , कलेक्टर जिला पन्ना.
कलेक्टर, जिला पन्ना
3 श्री संजय कुमार मिश्रा ( 2011 )
संयुक्त आवासीय आयुक्त, मध्यालोक भवन , मुम्बई, महाराष्ट्र तथा अतिरिक्त प्रबंध संचालक, दि-प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड, मुंबई ( अतिरिक्त प्रभार ) .
(2 ) उपरोक्तानुसार श्री भरत यादव द्वारा आयुक्त , मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव , भाप्रसे ( 1998 ) , आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश भोपाल तथा आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग केवल आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
क्र. ई- 1-244-2020-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
नवीन पदस्थापना
क्र. अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना
(1)
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4) (2)
(3) संचालक ( पुनर्वास ) , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल .
1 श्री स्वतंत्र कुमार सिंह ( 2007) , अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा अतिरिक्त प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार) .
3311
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
(2)
(1)
2
(3)
(4)
कलेक्टर, जिला हरदा
श्री संजय गुप्ता ( 2007 ) , संचालक ( पुनर्वास ) , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , भोपाल.
3 सुश्री प्रियंका दास (2009 ) , कलेक्टर, जिला मुरैना.
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल.
कलेक्टर, जिला मुरैना
4 श्री अनुराग वर्मा ( 2012 ) , कलेक्टर, जिला हरदा.
(2 ) उपरोक्तानुसार सुश्री प्रियंका दास द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती सूफिया फारूकी वली, भाप्रसे ( 2009 ) , संचालक , प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम , भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी .
भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2020
क्र. ई - 1-246-2020-5- एक. श्री अभिजीत अग्रवाल, भाप्रसे (2010) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल , दिनांक 10 अगस्त 2020 से अस्वस्थ होने के कारण कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं हो सके हैं.
(2) श्री अभिजीत अग्रवाल , की अस्वस्थता की अवधि में श्री तरूण कुमार पिथौड़े, भाप्रसे ( 2009 ) , संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम, भोपाल ( अति. प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इकबाल सिंह बैंस , मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 8 जुलाई 2020
क्र. ई- 5-962 - आयएएस - लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री प्रियंक मिश्रा, आयएएस . , ( 2013 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जबलपुर को दिनांक 13 से 17 जुलाई 2020 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18-19 जुलाई 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रियंक मिश्रा, आयएएस. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
( 3) अवकाशकाल में श्री प्रियंक मिश्रा, आयएएस. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
( 4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रियंक मिश्रा , आयएएस. , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2020
क्र. ई- 5-979- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड, आयएएस. , अपर कलेक्टर जिला गुना को दिनांक 10 जुलाई से 7 सितम्बर 2020 तक, साठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर जिला गुना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2020
क्र. ई- 5-986- आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) सुश्री ऋजु बाफना, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, सतना को दिनांक 16 से 25 जुलाई 2020 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 26 जुलाई 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
3312
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
[ भाग 1 (2 ) अवकाशकाल में सुश्री ऋजु बाफना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
को दिनांक 23 से 31 जुलाई 2020 तक, नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 01 , 03 व 08 अगस्त 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है .
( 3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री ऋजु बाफना अवकाश गर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार हिंगणकर, भापुसे , को अरथायी रूप रो , आगागी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, चम्बल रेंज , मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
क्र. ई - 5-1036 - आयएएस - लीव - 5 - एक.- ( 1 ) डॉ. सलोनी सिडाना, आयएएस . , अपर मिशन संचालक , राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन , भोपाल को दिनांक 20 से 25 जुलाई 2020 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री राजेश कुमार हिंगणकर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश कुमार हिंगणकर, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
(2) अवकाशकाल में डॉ. सलोनी सिडाना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. सलोनी सिडाना अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
भोपाल , दिनांक 21 अगस्त 2020
क्र. एफ -1 (ए) 170-1997-ब-2-दो. राज्य शासन , द्वारा श्री योगेश देशमुख , भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 23 से 29 जुलाई 2020 तक, सात दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.
( 2) अवकाश से लौटने पर श्री योगेश देशमुख, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
क्र. ई . - 5-732- आयएएस लीव -5- एक. श्री आकाश त्रिपाठी, आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पावर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , ऊर्जा विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 5 अगस्त 2020 द्वारा दिनांक 13 से 19 अगस्त 2020 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था , एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
( 3) अवकाशकाल में श्री योगेश देशमुख , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीप्ति गौड़ मुकर्जी, प्रमुख सचिव ( कार्मिक ) . (4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री योगेश देशमुख , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
गृह विभाग
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , श्रीदास, अवर सचिव.
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2020
भोपाल , दिनांक 1 सितम्बर 2020 क्र. एफ 1 (ए) 59-2012-ब- 2-दो. राज्य शासन द्वारा श्री अशोक गोयल, भापुसे , पुलिस उप महानिरीक्षक अअवि, पुलिस मुख्यालय, भोपाल की दिनांक 20 से 26 अगस्त 2020 तक, सात दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक गोयल, भापुसे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक अअवि , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री अशोक गोयल , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र. एफ-1 (ए) -268-1986- ब-2-दो. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 24 अगस्त 2020 को संशोधित करते हुए, राज्य शासन द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे , विशेष पुलिस महानिदेशक (सायबर ) , पु.मु. भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत दिनांक 27 से 31 जुलाई 2020 तक, पांच दिवस आकस्मिक अवकाश व दिनांक 4 अगस्त 2020 का एक दिवस आकस्मिक अवकाश तथा दिनांक 01-03 अगस्त 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में परिवार सहित गृह नगर की यात्रा के तहत कानपुर ( उ. प्र. ) की अनुमति प्रदान की गई थी. उक्त अवकाश के साथ दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
( 2) आदेश की शेष कंडिकाऐं यथावत् रहेंगी .
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक गोयल, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.
क्र. एफ 1 ( ए) 84-2013- ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री राजेश कुमार हिंगणकर, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक चम्बल रेन्ज, मुरैना भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
3313
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 29 जुलाई 2020
वर्ष 2021 में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने वाले न्यायिक अधिकारियों की सूची
क्र. 2033-2020 - इक्कीस ब ( एक ) .- राज्य शासन वर्ष 2021 में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप निम्नलिखित न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कंडिका ( 5 ) में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है :-
क्र.
अधिकारी का नाम
(1)
(2)
1
श्री ऋषभ कुमार सिंघई
2
श्री कृष्णकान्त शर्मा
3
श्री उमेश चन्द्र मिश्र
4
श्री सुशील कुमार शर्मा
5
श्री संजीव कुमार सरैया
6
मोहम्मद शकील खान
7
श्री वीरेन्द्र एस . पाटीदार
8
श्री कमर इकबाल खान
9
श्री दीपक कुमार त्रिपाठी
10
श्री भाऊराव पाटिल
11
श्री राजेन्द्र कुमार ( वर्मा )
12
श्री योगेश कुमार गुप्ता
13
श्री उमेश कुमार गुप्ता
14
श्री रतन कुमार वर्मा
15
श्री ज्ञान प्रकाश अग्रवाल
16
श्री राकेश कुमार सिंह ( सीनियर ) 17
श्रीमती आशा गोधा
18
श्रीमती शशिकला चंद्रा
19
17-7-1961
श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर
20
श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव 21
29-7-1961
श्री अरूण कुमार शर्मा
22
10-8-1961
श्री राजेश गुप्ता
23
श्री लीलाधर बौरासी
24
21-9-1961
श्री दीपक कुमार अग्रवाल
25
11-10-1961
श्री राजेश कुमार कोष्टा
26
24-10-1961
श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह
27
14-11-1961
श्रीमती रश्मि अग्रवाल
28
18-12-1961
श्री शिवकान्त पाण्डेय
29
श्री विजय कुमार पाण्डेय ( सीनियर ) 30
1-1-1962
श्री हरिशरण यादव
जन्मतिथि
(3)
अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण करने की अवधि (4)
सेवानिवृत्ति दिनांक (5)
2-2-1961
28-2-2021 1-2-2021
6-2-1961
5-2-2021
28-2-2021
25-2-1961
28-2-2021 24-2-2021
13-3-1961
31-3-2021 12-3-2021
28-3-1961
27-3-2021
31-3-2021
11-4-1961
10-4-2021
30-4-2021
19-4-1961
30-4-2021 18-4-2021
7-5-1961
31-5-2021 6-5-2021
27-5-2021
31-5-2021
28-5-1961
26-6-1961
25-6-2021
30-6-2021
1-7-1961
30-6-2021
30-6-2021
3-7-1961
2-7-2021
31-7-2021 2-7-2021
3-7-1961
31-7-2021
3-7-1961
2-7-2021
31-7-2021
7-7-1961
6-7-2021
31-7-2021
8-7-1961
31-7-2021 7-7-2021
10-7-1961
9-7-2021
31-7-2021
11-7-1961
31-7-2021 10-7-2021
16-7-2021
31-7-2021
25-7-1961
31-7-2021 24-7-2021
31-7-2021 28-7-2021
9-8-2021
31-8-2021
7-9-1961
30-9-2021 6-9-2021
20-9-2021
30-9-2021 10-10-2021
31-10-2021 23-10-2021
31-10-2021 13-11-2021
30-11-2021 17-12-2021
31-12-2021
1-1-1962
31-12-2021
31-12-2021 31-12-2021
31-12-2021 3314
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
[ भाग 1
भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2020
फा. क्र. 17 (ई ) 43-2009- इक्कीस - ब ( एक) -2191-2020.- ग्राम न्यायालय अधिनियम , 2008 ( क्रमांक 4 सन् 2009 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई )43-2009 2251 इक्कीरा ब( एक ) / 13 , दिनांक 10 गई 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात् :-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में , 3, 16 , 41 , 64, 66, 70 और 75 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-
अनु.- क्रमांक
न्यायाधिकारी का नाम
पदस्थापना का स्थल
(2)
(1) "3.
(3) अनूपपुर सुश्री आरती सिंह, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-दो, अनूपपुर.
16.
छतरपुर श्री चैतन्य अनुभव चौबे , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-दो के ग्याहरवें अतिरिक्त न्यायाधीश, छतरपुर .
41.
थांदला श्री नदीम खान , व्यवहार न्यायाधीश वर्ग- एक, थांदला.
64.
सीहोर श्रीमती जाग्रति सचेन्द्र चन्द्रकापुरे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-दो, सीहोर.
66.
सिवनी श्रीमती सुचित्रा श्रीवास्तव, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग- एक, सिवनी.
70.
शाजापुर श्री महेश कुमार माली, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग- एक, शाजापुर.
75.
सीधी श्री अशोक कुमार त्रिपाठी प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-एक के अतिरिक्त न्यायाधीश , सीधी.
सारणी
सिविल जिले का नाम
ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिये ग्राम न्यायालय का नाम
(4) अनूपपुर
(5) अनूपपुर
(6) अनूपपुर छतरपुर
छतरपुर
छतरपुर
थांदला
थांदला
झाबुआ
सीहोर
सीहोर
सीहोर
सिवनी
सिवनी
सिवनी शाजापुर
शाजापुर
शाजापुर सीधी
सीधी
सीधी भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 सितम्बर 2020
3315 F. No. 17(E)43-2009 -XXI - B ( 1 ) -2191-2020. In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009) , the State Government , in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following further amendment in this Department's Notification F. No. 17 (E)43-2009- 2251 -XXI - B ( I) -13 , dated 10th May 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated 24th May 2013 , namely :-
AMENDMENT
In the said Notification, in the Table , for serial number 3 , 16 , 41 , 64 , 66 , 70 and 75 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely : -
S. No.
Name of Nyayadhikari
Place of Posting (2)
(1)
(3)
Anuppur " 3. Sushri Arti Singh , IInd Civil Judge , Class - II , Anuppur.
Chhatarpur 16. Shri Chaitanya Anubhav Choubey, XIth Additional Judge to Ist Civil Judge , Class - II , Chhatarpur.
Thandla 41. Shri Nadeem Khan , Civil Judge , Class - I , Thandla .
Sehore 64. Smt . Jagrati Sacheendra Chandrakapure, IstCivil Judge , Class - II , Sehore .
Seoni 66. Smt . Suchitra Shrivastava , IIIrd Civil Judge , Class - I , Seoni .
Shajapur 70. Shri Mahesh Kumar Mali , IInd Civil Judge , Class - I , Shajapur.
Sidhi 75. Shri Ashok Kumar Tripathi , Additional Judge to Ist Civil Judge , Class - I , Sidhi .
TABLE
Name of Civil District
Name of Headquarter ofGram Nyayalaya Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level
(4)
(5)
(6) Anuppur
Anuppur
Anuppur
Chhatarpur
Chhatarpur
Chhatarpur
Jhabua
Thandla
Thandla
Sehore
Sehore
Sehore Seoni
Seoni
Seoni Shajapur
Shajapur
Shajapur Sidhi
Sidhi
Sidhi 3316
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
[ भाग 1
भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2020
फा. क्र. 3398 - इक्कीस ब( दो ) .- राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारी श्री उपेन्द्र कुमार सिंह, रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल की सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है.
फा. क्र. 1-5-96- इक्कीस- ब (एक) -2252-2020.- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का सं. 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, और इस विभाग की अधिसूचना क्र. फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस -ब( एक ) 2051- 2016, दिनांक 6 जून 2016 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 17 जून 2016 को प्रकाशित हुई थी, को आंशिक अतिष्ठित करते हुए तथा 1-5-96- इक्कीस- ब ( एक ) 3844-2018, दिनांक 23 अगस्त, 2018 मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में 7 सितम्बर 2018 को प्रकाशित हुई थी, को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, उच्च मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा , नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश को उसके कॉलम ( 3 ) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट संबंधित क्षेत्र के लिए विशेष न्यायाधीश श्री आलोक अवस्थी, बीसवें अपर सेशन न्यायाधीश , भोपाल के स्थान पर उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन विनिर्दिष्ट अपराधों के एवं उन अपराधों का विचारण हेतु जिनका अन्वेषण दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 ( 1946 का सं. 25) के अधीन किया गया हो एवं जो विनिर्दिष्ट रूप से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर अथवा संबंधित जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा उन्हें सौंपे गये हो, विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है , अर्थात्:-
सारणी
अनु. क्रमांक (1)
विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार (4)
"1.
मुख्यालय का नाम
(3)
भोपाल
न्यायाधीश का नाम (2) श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, बीसवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल.
भोपाल, सीहोर, रायसेन, ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी , दतिया, टीकमगढ़ , विदिशा, छतरपुर, बैतूल, होशंगाबाद,, गुना, राजगढ़, हरदा, श्योपुर एवं अशोकनगर".
F.N. 1-5-96- XXI - B ( One ) -2252-2020. In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 ( No.49 of 1988 ) , and in partial supersession of this departments notification No. 1-5-96 - XXI - B ( One ) 2051-2016 , dated 6th June 2016 which was published in the Madhya Pradesh gazette Part- 1 dated 17th June 2016 & in supersession of this departments Notification No. 1-5-96 -XXI - B (One ) 3844-2018 , dated 23rd August , 2018 which was published in the Madhya Pradesh gazette Part - 1 dated 7th September , 2018 the State Government with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh hereby , appoints the Additional Sessions Judge specified in column (2) of the table below to be the Special Judge for respective area specified in the corresponding entry in column (3) thereof in place of Shri Alok Awasthi , XXth Additional Sessions Judge , Bhopal to try the cases relating to the offences specified under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the said Act and those investigated under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (No. 25 of 1946) by the Delhi Police and Central Bureau of Investigation , and which are specifically assigned to them by the High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur by the District and Sessions Judge of the Concerned District as the case may be .
TABLE
S. No. (1)
Name of Judge (2)
Head quarter
(3)
Jurisdiction of Special Court (4)
"1.
Bhopal
Shri Rajendra Kumar Sharma , XXthAdditional Sessions Judge , Bhopal.
Bhopal , Sehore , Raisen , Gwalior , Bhind , Morena , Shivpuri , Datia , Tkamgarh , Vidisha, Chhatarpur , Betul , Hoshangabad, Guna , Rajgarh , Harda , Sheopur and Ashoknagar " .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.
भाग 1 ]
3317
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
भोपाल , दिनांक 3 सितम्बर 2020
फा. क्र. -3376, 3295- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31 अगस्त 2020 को निरस्त करते हुए, माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन भोपाल, मध्यप्रदेश के रिट याचिकाओं, अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध प्रकरणों में विशेष पुलिस स्थापना ( लोकायुका संगठन ) भोपाल की ओर से पैरवी करने हेतु श्री सुशान्त तिवारी , अधिवक्ता, ग्वालियर को विशेष शासकीय अधिवक्ता तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 ( 8 ) के अधीन विशेष लोक अभियोजक, मासिक पारिश्रमिक राशि 55,000/ - ( पचपन हजार रुपये ) पर आदेश जारी करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करता है. उक्त पारिश्रमिक के अतिरिक्त वे संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय पा सकेंगे . पारिश्रमिक एवं अन्य का भुगतान लोकायुक्त संगठन भोपाल द्वारा किया जावेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार गोपाल श्रीवास्तव , सचिव.
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 17 अगस्त 2020
क्र. 527-1445-2018- बीस - 3.- मध्यप्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा ( पाठ्यपुस्तकों संबंधी व्यवस्था) अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 13 सन् 1973 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 से कक्षा 6 , 9 , 11 एवं 12 की निम्नलिखित पाठ्यपुस्तकें विहित करती है, अर्थात्ः-
विषय
पुस्तक का शीर्षक अनु- कक्षा क्रमांक
(3)
(1) (2)
(4) 1
6 सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत Ⅰ ( इतिहास ) 2
6 सामाजिक विज्ञान पृथ्वी हमारा आवास- I ( भूगोल ) 3
6 सामाजिक विज्ञान
माध्यम
प्रकाशक (5)
(6)
हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी नियम भोपाल ( समस्त हिन्दी, अंग्रेजी , उर्दू, मराठी
सामाजिक और राजनीतिक जीवन I
4
9 हिन्दी
क्षितिज भाग -1 5
9 हिन्दी
कृतिका भाग -1 6
अंग्रेजी
9
बीहाइव ( Beehive ) 7
9 अंग्रेजी
मोमेन्ट्स ( Moments ) 8
9 संस्कृत
शेमुषी प्रथमो भागः 9
व्याकरणवीथिः 9, 10 संस्कृत
10
9 ऊर्द
नवाए उर्दू
11
9 सामाजिक विज्ञान भारत और समकालीन विश्व- I (इतिहास) .
12
9 सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत- I ( भूगोल ) 13
9 सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र
14
9
लोकतांत्रिक राजनीति -1 सामाजिक विज्ञान
15
11 हिन्दी
आरोह भाग 1 16
11 हिन्दी
वितान भाग 1 17
जनसंचार अभिव्यक्ति और माध्यम
11,12हिन्दी
पाठ्यपुस्तकों के लिए) .
हिन्दी
हिन्दी
अंग्रेजी
अंग्रेजी
संस्कृत
संस्कृत
उर्दू
हिन्दी, अंग्रेजी
हिन्दी, अंग्रेजी
हिन्दी, अंग्रेजी
हिन्दी, अंग्रेजी
हिन्दी
हिन्दी
हिन्दी 3318
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
(4) (1) ( 2) ( 3 )
18
11 अंग्रेजी
हॉर्नबिल ( Hornbill ) 11
19
अंग्रेजी
स्नैपशॉट (Snapshot ) 20
11
भास्वती प्रथमो भागः संस्कृत
21
संस्कृत
11,12
संस्कृत साहित्य परिचय 22
11 उर्दू
गुलिस्तान- ए-अदब 23
11
इन्फॉरमेटिक्स प्रेक्टिस्स ( Informatics Practices ) इन्फॉरमेटिक्स प्रेक्टिस्स
24
12 इतिहास
भारतीय इतिहास के कुछ विषय- I
25
12 इतिहास
(5)
(6) अंग्रेजी
अंग्रेजी
संस्कृत
संस्कृत
उर्दू
हिन्दी, अंग्रेजी
हिन्दी, अंग्रेजी
भारतीय इतिहास के कुछ विषय- II
12
26
इतिहास
हिन्दी, अंग्रेजी
हिन्दी, अंग्रेजी
भारतीय इतिहास के कुछ विषय- III
27
12 भूगोल
मानव भूगोल के मूल सिद्धांत 12
28
भारत-लोग और अर्थव्यवस्था भूगोल
29
12 भूगोल
भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य- II 30
12
समकालीन विश्व राजनीति राजनीति विज्ञान
31
12
स्वतंत्र भारत में राजनीति राजनीति विज्ञान
32
समाजशास्त्र
12
भारत में सामाजिक परिवर्तन 33
12 समाजशास्त्र
भारतीय समाज 34
12
मनोविज्ञान
मनोविज्ञान
हिन्दी, अंग्रेजी
हिन्दी, अंग्रेजी
हिन्दी, अंग्रेजी
हिन्दी, अंग्रेजी
हिन्दी, अंग्रेजी
हिन्दी, अंग्रेजी
हिन्दी, अंग्रेजी
हिन्दी, अंग्रेजी
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , प्रमोद कुमार सिंह , उपसचिव.
संस्कृति विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2020
क्र. 1150-1329-2020- तीस. - राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्र. 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के तहत भैरव प्रतिमा, ग्राम खामडीह तहसील गुढ जिला रीवा को संस्कृति विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 06-41-83 - संस्कृति-तीस, दिनांक 3 फरवरी 1985 द्वारा राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था.
राज्य शासन की यह राय है कि उक्त अधिसूचना द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किए गए स्मारक/ क्षेत्र को कलेक्टर, जिला रीवा के प्रस्तावनुसार व्यापक जनहित के दृष्टिगत उक्त संरक्षित क्षेत्र को जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय जनमानस की श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए प्रतिमा की सुरक्षा एवं क्षेत्र में विकास कार्य कराये जाने प्रस्तावित है. अतः व्यापक जनहित के दृष्टिगत मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा घोषित करता है कि उक्त अधिसूचना दिनांक 3 फरवरी 1985 द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किए गए स्मारक क्षेत्र को अब और अधिक समय तक संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है.
भविष्य में इस प्रतिमा की सुरक्षा एवं प्रतिमा विधिवत पंजीयन का दायित्व जिला प्रशासन का रहेगा. विकास कार्य के दौरान यह ध्यान रखा जाये कि स्मारक के पुरातत्वीय महत्व को कोई हानि न हो. साथ ही इसके पुरात्तवीय महत्व को देखते हुए समस्त प्रस्तावित विकास कार्य उपसंचालक पुरातत्व , अभिलेखागार एवं संग्रहालय जबलपुर के मार्गदर्शन में कराया जावे.
पुरातत्वीय महत्व के इस स्मारक में शासन की मंशानुसार संरक्षण न होने पर राज्य शासन द्वारा यह अधिसूचना कभी भी निरस्त कर स्मारक को पुनः राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया जा सकेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पदमरेखा ढोले , अवर सचिव.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
3319
नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 31 अगस्त 2020
क्र. एफ- 3-13-2020-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) , की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 6930- टी सी-89- उपां-नग्रानि-2019 , दिनांक 21 नवम्बर 2019 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है . उपान्तरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-
क्रमांक
ग्राम
खसरा क्र .
क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग
उपांतरण पश्चात् प्रसारित भू- उपयोग (2)
(1)
(4)
(3)
(5)
(6) 1
48
छोला भोपाल
4.030 हेक्टेयर में से
आमोद-प्रमोद सार्वजनिक एवं अर्ध
929.36 वर्गमीटर
सार्वजनिक ( पुलिस
योग .
929.36 वर्गमीटर
(नगर-उद्यान) एवं मार्ग. थाना भवन) एवं मार्ग .
उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुभाशीष बैनर्जी , उपसचिव.
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2020
क्र. एफ- 25-55-2019- दस-3 . भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( 1927 का 16 ) की धारा -34 ( अ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा, यह घोषणा करती है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया वनक्षेत्र जिसे इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 9- X/ 58 , दिनांक 10 जुलाई 1958 द्वारा संरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था, मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से संरक्षित वन नहीं रहेगा तथा यह भूमि राजस्व विभाग को हस्तान्तरित मानी जायेगी:-
अनुसूची
जिला- होशंगाबाद, तहसील - बाबई , वनमण्डल-होशंगाबाद, वनपरिक्षेत्र-सोहागपुर
अ. वन परिसर
क्षेत्रफल
वनखण्ड
संरक्षित वन नहीं रहने वाले
संरक्षित वन नहीं रहने
क्र. का नाम
का नाम
का कारण
क्षेत्र की सीमायें वन कक्ष का क्रमांक (हे.मे. ) जो संरक्षित वन नहीं
रहेगा
(1) (2)
(4)
(3)
(5)
(6)
(7) 1 पश्चिम पहनतला
215.00
(नया)
महेन्द्रवाडी
कक्ष क्र.
उत्तर सीमा कृत्रिम लाइन मुनारा
भारत सरकार की स्वीकृति
क्रमांक F. No. 8-18 /2017-
क्रमांक 369 से 1 एवं पी.एफ. -233 (पुराना कक्ष क्र. पी.एफ.- 112.
FC , दिनांक6-9-2017 की
1 से 29 तक. ग्राम
शर्त क्रमांक-1 के पालन में
गुररिया खुर्द की सीमा.
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व 3320
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
[ भाग 1
(7) (1) (2)
(3)
(5)
(6)
(4)
पूर्वसीमा- मुनारा क्रमांक 29 से
होशंगाबाद से वनग्राम विस्थापित कर वनमंडल (सामान्य) होशंगाबाद की वनभूमि पर बसाये गये स्थल की वनभूमि का निर्वनीकरण.
नाला होते हुए नया मुनारा क्रमांक 29/1 तक कक्ष क्रमांक पी- 186 की पश्चिमी सीमा.
दक्षिणी सीमा- नई लाइन नया मुनारा क्रमांक 29/1 से नया मुनारा क्रमांक 9 तक.
पश्चिमसीमा- कृत्रिम लाइन नया
मुनारा क्रमांक 9 से मुनारा क्रमांक 369 तक वनखण्ड बागडा के कक्ष क्रमांक पी.- 225 की पूर्वी सीमा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. एस. मोहन्ता, सचिव.
भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2020
क्र. एफ- 25-55-2019- दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 25-55-2019- दस 3, दिनांक 31 अगस्त 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एच. एस. मोहन्ता, सचिव.
Bhopal , the 31st August 2020
No. F 25-55-2019 - X - 3 . In exercise of powers conferred by Section 34(A) of the Indian Forest Act , 1927 ( No. XVI of1927) , the State Government hereby declares that the Forest area as specified in the Schedule below , which was declared as Protected Forest by the Notification Number 9 -X/ 58 , Dated 10 July , 1958 of Madhya Pradesh Forest Department , will 3321
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
cease to be Protected Forest with effect from the date of publication of this notification in Madhya Pradesh Gazette and this land shall stand transferred to the Revenue Department:-
SCHEDULE
District- Hoshangabad , Tehsil- Babai , Forest Division- Hoshangabad , Forest Range- Sohagapur S. N. Forest
Beat
Forest Block
Forest Compartment Number
Brief description of reasons for ceasing Protected Forest
Boundaries of Forest land ceased to be Protected Forest (1) (2)
(4)
(6)
Area ceases to be Protected Forest (Hactare) (5)
(7) (3)
1.
West Pahantla
215.00
(New)
PF-233
Mahen
dravadi
(Old)
PF- 112
North- Artificial line from Pillar Number 369 to 1 and 1 to 29 of Protected Forest . Boundary of Guraria khurd village.
Denotification of the forest land of Hoshangabad (T. ) Forest Division diverted for rehabiltiation of the Forest village from Satpuda Tiger Reserve in compliance of the condition no . 1 of GOI sanction no . F. No. 8-18 /2017 - FC , dated 6-9-2017 .
East-Through Nala from PillarNumber 29 to New Pillar No. 29/1 Western Boundary Compartment number P - 186 . of
South- New Cut line from New Pillar Number 29/1 to 9.
West-Artificial cut line from New Pillar number 9 to Pillar number 369, Eastern Boundary of Compartment number P - 225 of Forest Bagara. Block
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , H. S. MOHANTA , Secy .
3322
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
[ भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी, मध्यप्रदेश
सिवनी, दिनांक 19 अगस्त 2020
क्र. 4933- वित्त - 1-2020.- मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक ई-1-233-2020-5- एक, भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2020 के अनुसार श्री सिद्धार्थ जैन ( आय.ए.एस. ) की पदस्थापना अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, लखनादौन, जिला-सिवनी के पद पर की गई है तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय के आदेश क्रमांक बी 1-102-20202 - एक, भोपाल , दिनांक 14 अगस्त 2020 के अनुसार श्री जयप्रकाश सैयाम, ( रा.प्र.से. ) की पदस्थापना अपर कलेक्टर, जिला - हरदा के पद पर किये जाने से जिले में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य निम्नानुसार कार्य विभाजन किया जाता है: -
( 1 ) श्री सिद्धार्थ जैन ( आय.ए.एस. ), अनुविभागीय अधिकारी , लखनादौन एवं घंसौर
1. अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी , लखनादौन एवं घंसौर.
2. मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयक/ लोक न्यास क्षेत्र अनुविभाग लखनादौन एवं घंसौर 3. लोक परिसर बेदखली अधिनियम अनुविभाग, लखनादौन एवं घंसौर
4. सत्कार/ भाड़ा नियंत्रण अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी , अनुविभाग, लखनादौन एवं घंसौर
5.
कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय - समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.
(2 ) श्री अंकुर मेश्राम ( रा.प्र.से. ) , अनुविभागीय अधिकारी, सिवनी
1. अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी , सिवनी
2.
मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयक/लोक न्यास क्षेत्र अनुविभाग सिवनी
3. लोक परिसर बेदखली अधिनियम अनुविभाग सिवनी
4. सत्कार/ भाड़ा नियंत्रण अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी , अनुविभाग , सिवनी
जिला सत्कार अधिकारी
5.
6.
नजूल अधिकारी सिवनी
7.
कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय - समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.
निम्नानुसार अधिकारी लिंक अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे :-
अधिकारी का नाम
प्रथम लिंक आफीसर (3)
(2)
द्वितीय लिंक आफीसर (4)
क्र. (1)
श्री सिद्धार्थ जैन
श्री अमित सिंह
श्री एच. घोरमारे 1
श्रीमती सोनल सीडम 2
श्री एच. घोरमारे
श्री अंकुर मेश्राम
श्रीमती सोनल सीडम
3
श्री एच. घोरमारे
श्री अंकुर मेश्राम
श्रीमती सोनल सीडम 4
श्री अमित सिंह
श्री एच. घोरमारे
5
श्रीमती सोनल सीडम
श्री एच. घोरमारे
श्री अंकुर मेश्राम नोट.-शेष कार्य विभाजन पूर्वानुसार रहेगा.
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.
राहुल हरिदास फटिंग , कलेक्टर.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
3323
कार्यालय , कलेक्टर , जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश
बुरहानपुर, दिनांक 21 अगस्त 2020
संशोधित आदेश
क्र. क. व.लि. 2020-7183.- कार्यालयीन आदेश क्रमांक/क/व.लि./2020/766 , बुरहानपुर, दिनांक 29 जनवरी 2020 द्वारा वर्ष 2020 के लिये 03 ( तीन ) स्थानीय अवकाश ( LOCAL HOLIDAY ) घोषित किया गया है.
उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए सरल क्रमांक 02 पर अंकित अनंत चतुदर्शी का दूसरा दिन दिनांक 2 सितम्बर 2020 ( बुधवार ) का स्थानीय अवकाश निरस्त करते हुए, उसके स्थान पर दिनांक 1 सितम्बर 2020 ( मंगलवार ) अनंत चतुदर्शी के दिन सम्पूर्ण जिला बुरहानपुर हेतु स्थानीय अवकाश ( LOCAL HOLIDAY ) घोषित किया जाता है. शेष आदेश यथावत् रहेगा.
टीप:-
(1) यह अवकाश बैंक एवं कोषालय/उप कोषालय पर लागू नहीं रहेगा.
( 2) जिन शैक्षणिक संस्थाओं की इन दिनांकों में परीक्षाएं नियत हैं. इन पर भी यह अवकाश प्रभावशील नहीं रहेगा. परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यथावत् रहेगी .
प्रवीण सिंह, कलेक्टर.
संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश , मध्यप्रदेश , भोपाल
भोपाल , दिनांक 28 अगस्त 2020
बीना विकास योजना 2011 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
क्र. 3299- वि.यो. 496- नग्रानि-2020.- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि बीना विकास योजना , 2011 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-
1. आयुक्त, सागर , संभाग सागर, मध्यप्रदेश 2. कलेक्टर, जिला सागर , मध्यप्रदेश 3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय सागर, मध्यप्रदेश
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, बीना , मध्यप्रदेश.
क्र.
विकास
विकास
अध्याय योजना
योजना
अनुसूची
सारणी
उपांतरण प्रस्ताव कॉलम विकास योजना की सारणी
(नगर में भूमि में
उपयोग
का नाम)
(2)
(1)
(3)
(4) 1
7
सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक.
बीना विकास योजना, 2011 .
कृषि 7 कॉलम
क्रमांक (5 ) एवं का
सरल
कॉलम क्रमांक ( 6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित क्रमांक
स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग.
(5)
(6)
(7)
7-सा-9
4
सूचना प्रौद्योगिकी एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **
7
7-सा-9
सूचना प्रौद्योगिकी* , गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.
3324
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
[ भाग 1 व्याख्या-
i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.
ii * *गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है , मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.
iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम 2012 के निगम 17 ( क ) के अनुसार .
टीप:- उपरोक्त । एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी .
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे . यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्यप्रदेश राजपत्र " में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है .
अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.
भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2020
सेंधवा विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
क्र. 3328-वि.यो . 496- नग्रानि-2020.- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि सेंधवा विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-
1. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर, मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय खरगोन , मध्यप्रदेश
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, सेंधवा , मध्यप्रदेश.
प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण
1. अध्याय-6
6.2-क्षेत्राधिकार
15. नवीन प्रस्तावित आवासीय भूमि उपयोग में आवासीय कॉलोनियों के विकास अनुमति हेतु आवेदन मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 29 के अन्तर्गत अनुमोदन हेतु स्वीकार्य किए जावेंगे. आवासीय भूखण्डीय विकास हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 2.00 हेक्टेयर समूह आवासीय योजना एवं निम्न घनत्व आवासीय भूमि उपयोग में आवासीय विकास हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर मान्य होगा. परन्तु यह बंधन ऐसी भूमि हेतु लागू नहीं होगा जो चारों ओर से विकसित तथा निर्मित है .
उपरोक्त को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-
2. अध्याय-6
6.2- क्षेत्राधिकार
15. नवीन प्रस्तावित आवासीय भूमि उपयोग में आवासीय कॉलोनियों के विकास की अनुमति हेतु आवेदन मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 29 के अन्तर्गत स्वीकार्य किए जावेंगे.
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे . यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो , उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्यप्रदेश राजपत्र " में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है .
अजीत कुमार, आयुक्त- सह- संचालक.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
कार्यालय, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2020
परीक्षा परिणाम
क्र. स्था.- 1-2020-1894.- सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त- सह- सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें के लिए दिनांक 27 जनवरी 2020 को आयोजित विभागीय परीक्षा प्रश्न- पत्र क्रमांक- 1 , सहकारिता सामान्य में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है .
क्र. परीक्षार्थी का नाम
पदनाम
(1)
(2)
(3)
1 श्री रविशंकर द्विवेदी सहायक आयुक्त, सहकारिता 2 श्रीमती वैशाली जैन सहायक आयुक्त, सहकारिता
परीक्षा परिणाम
क्र. स्था.- 1-2020-1895- सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त- सह-सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें के लिए दिनांक 27 जनवरी 2020 को आयोजित विभागीय परीक्षा प्रश्न- पत्र क्रमांक-2, सहकारिता तथा सामान्य विधि में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है .
क्र. परीक्षार्थी का नाम
पदनाम
(1)
(2)
(3)
1
श्री राजेश उईके सहायक आयुक्त, सहकारिता
परीक्षा परिणाम
क्र. स्था. - 1-2020-1896- सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त- सह-सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें के लिए दिनांक 28 जनवरी 2020 को आयोजित विभागीय परीक्षा प्रश्न-पत्र क्रमांक-3 , सहकारी बैकिंग प्रणाली में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है .
क्र.
पदनाम
परीक्षार्थी का नाम
(1)
(2)
(3)
1 श्री रविशंकर द्विवेदी सहायक आयुक्त, सहकारिता
सहायक आयुक्त, सहकारिता 2 सुश्री दीपाली खण्डेलवाल
सहायक आयुक्त, सहकारिता 3 श्री राजू डावर
4 श्री बासुदेव सिंह भदौरिया सहायक आयुक्त, सहकारिता 5 श्रीमती वैशाली जैन
सहायक आयुक्त, सहकारिता 6 श्री अखिलेश शुक्ला सहायक आयुक्त, सहकारिता 7 श्री अरूण कुमार मसराम सहायक आयुक्त, सहकारिता 8 श्री राजेश उईके
सहायक आयुक्त, सहकारिता
3325
परीक्षा परिणाम
क्र. स्था. - 1-2020-1897- सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त- सह- सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें के लिए दिनांक 28 जनवरी 2020 को आयोजित विभागीय परीक्षा प्रश्न- पत्र क्रमांक-4 , सहकारी लेखा अंकेक्षण में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है .
क्र.
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम
(1)
(3)
(2)
1
श्री राजेश उईके सहायक आयुक्त, सहकारिता
परीक्षा परिणाम
क्र. स्था.- 1-2020-1898- सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त- सह- सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें के लिए दिनांक 29 जनवरी 2020 को आयोजित विभागीय परीक्षा प्रश्न- पत्र क्रमांक-5 , आदेश लेखन में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है .
क्र.
पदनाम
परीक्षार्थी का नाम
(1)
(2)
(3)
1
श्री अभय सिंह सहायक आयुक्त, सहकारिता 2
श्री राजेश उईके सहायक आयुक्त, सहकारिता
आशीष सक्सेना, आयुक्त.
कार्यालय, कुलाधिपति, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल , दिनांक 31 अगस्त 2020 क्र. एफ 1-1-19 - रा - स- यू.ए.- 1-906.-प्रो. पीयूष रंजन अग्रवाल , कुलपति, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय , रीवा (म. प्र. ) द्वारा दिनांक 28 अगस्त 2020 को प्रस्तुत त्याग-पत्र स्वीकृत किया जाता है . प्रो. अग्रवाल दिनांक 31 अगस्त 2020 को कार्यमुक्त होंगे .
क्र. एफ 1-1-19 - रा.स- यू.ए.- 1-908.-प्रो. पीयूष रंजन अग्रवाल, द्वारा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा के कुलपति पद से त्याग - पत्र दिए जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय के कुलपति का पद रिक्त हो गया है .
2. अतः , मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 14 की उपधारा ( 6 ) के प्रावधानांतर्गत मैं , आनंदीबेन पटेल, कुलाधिपति, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय , रीवा, एतद्वारा प्रो. एम. पी. पाठक, डीन, समाजविद्या संकाय , अवधेश प्रताप सिंह , विश्वविद्यालय , रीवा को नये कुलपति की नियुक्ति होने तक के लिए उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के पद का कार्य सम्पादित करने के लिए नाम - निर्देशित करती हूं.
आनंदीबेन पटेल, कुलाधिपति.
3326
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
[ भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
जावक क्र. 2272 - अ- 2020- री- 2- रा.प्र.क्र. 01-अ- 82-2020-21
बड़वानी , दिनांक 4 जून 2020 (अंतर्गत धारा 11. भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र .30 सन 2013))
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दि गई अनुसूची क्र . 01 में राजपुरा तालाब योजना के डुब क्षेत्र एवं वेस्ट वियर अन्तर्गत ग्राम राजपुरा तहसील पानसेमल जिला बड़वानी की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2) में उल्लेखितहै | सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र .30 सने 2013)) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है की निम्मन वर्णित
अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (1)
ग्राम- राजपुरा
क्र.
विवरण
(1)
(3)
(2)
1. राजपुरा तालाब योजना के डूब क्षेत्र एवं वेस्ट वियर में प्रभावित होने से
योग
तहसी - पानसेमल जिला बड़वानी अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (4) (हेक्टर में ) (6)
सिंचित असिंचित
कुल
6.216
7.328
1.112
6.216
1.112
7.328
अनुसूची (2)
: राजपुरा तालाब योजना के डुब क्षेत्र एवं वेस्ट वियर अन्तर्गत ग्राम राजपुरा तहसील पानसेमल की प्रभावित भूमि का विवरण
कृषक का नाम व पिता/पति का नाम
खसरा क्रमांक क्र . 1
46/2/1 आबीबाई पति मालसिंग जाति बारेला पंता निवासी ग्राम भूमि
स्वामी भू- राजस्व 3.22
2
46/1 राज्या पिता धन्जी जाती बरेला पता सां . देह राजपुरा भूमि स्वामी भू- राजस्व 2.78
भूमि का कुल रकबन अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में ) सिंचित असिंचित कुल सिंचित असिंचित कुल
1.174
1.174
1.174
1.174
1.011
1.011 0.382
0.382 भाग 1 ]
3327
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
0.080
0.959
0.080
0.959
46/2/2
गुमान पिता शिवा 13जाती बारेला पता निवासी ग्राम भूमि हनी प.प्र. स्वामी भू-राजस्व 2.63
4
0.080
0.080
0.960
0.960
46/2/3
नवल पिता शिवा जाती बारेला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू- राजस्व 1.50-2.63
1.032 1.032
1.032 5.
12/4/2
1.032
12/5
बनस्या गनस्या पिता दित्या रामसिंग गुला पिता सुन्जा जाती भील पता सा. देह भूमि स्वामी भू- राजस्व 2.66
6
12/6 1.013
1.013
1.013 1.013
13/1
देवा उदयसिंग केवसिंग किशन पिता अनसिंग बनीबाई बेवा अनसिंग गंगाराम नादू पिता राज्या वरदीबाई बेवा राज्या जाती भील पता सा. राजपुरा भूमि स्वामी भू- राजस्व 5.93
1.834
1.834 0.888
10/4
0.888 7
12/2
उदयसिंग पिता अनसिंग जाती भील पता सा. देह भूमि स्वामी भू- राजस्व 5.65
8
1.832
0.777
1.832
0.777
10/3
11/2/2
केवसिंग पिता अनसिंग जाती भील पता सा.राजपुरा भूमि स्वामी भू- राजस्व 5.64 3328
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
[ भाग 1 9
1.834
10/2
1.834 0.494
0.494
11/2/1
बुदीबाई सादूबाई दुकानिबाई गुलाबीबाई बदीबाई पिता आलमा, नजीनाबाई पिता बाबूलाल चन्दरसिंग पिता रामदास दिपक प्रदान कृष्णा नाबा. पिता रामदास नाबा. पिता रामदास पिता आता जाती भील पता सा. देह भूमि स्वामी भू- राजस्व 5.65
१)
3.658
1.408
3.658
9/4
1.408
10/1
13.316 1.991 15.307 6.216 1.112 7.328 गुजारिया पिता जेरमा सलदार पिता फिरंग्या लकड़या बा. रायसिंग ना.बा. पिता हुन्या म.पा.क. लकड़या पिता हुन्या रानुबाई बेवा फिरंग्या जंगा किशन रतन पिता बैराग्या जाती भील पता सा. राजपुरा भूमि स्वामी भू- राजस्व 11.30 कुल योग
नोट - भूमि का नक्शा (प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पानसेमल व कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उप संभाग पानसेमल के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता हैं ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
अमित तोमर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3329
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग क्रमांक 39 - अ- 82-17-18- भू- अर्जन- 2020-3839
सागर, दिनांक 22 जून 2020 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं स्थावर परिसंपत्ति की, सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-
परियोजना का नाम
(1)
(2) भूमि का विवरण
1. जिला
2. तहसील
: परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु
: सागर
जैसीनगर
3. ग्राम
: मढखेरा जागीर
4. पट.ह.नं.-
5. क्रय की जा रही भूमि का क्षेत्रफल स. | क्र.
भू- धारक का नाम एवं पिता / पति | का नाम
स्वामित्व का प्रकार 1
2
3 1
भूमिस्वामी सुशीलाबाई पत्नि रविशंकर पता सा. देह भूमिस्वामी
2
भूमिस्वामी संजय कुमार पिता मकरध्वज उर्फ मकरूप्रसाद पाण्डे सा. देह
3 राजेश पिता नन्नू साकिन देह
: 130
: 1.705 है.
ख.नं. कुल रकवा
भूमि का असिंचित
विवरण पड़ती
अर्जित सिंचित
अर्जित भूमि परस्थित स्थावर परिसंपत्तियों काविवरण 6
4 5
89 1011 2.220 0.192 0.000 0.000 बबूल -1 2.120 0.288 0.000 0.000 निरंक
1012/1
0.000 0.096 0.000 निरंक 0.890
भूमिस्वामी 72/1
4 प्रभु पिता नन्नू साकिन सागर
निरंक 0.000 0.096 0.000
0.620
भूमिस्वामी 72/2
भूमिस्वामी सजल नाबा पिता व वली प्रेमलाल 5 साकिन सागर
भूमिस्वामी 6
अजय पिता प्रेमलाल साकिन सागर भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 7
भूमिस्वामी चेनसींग पिता हनुमतसींग पता सा. देह भूमिस्वामी
0.000 निरंक 75/1/1 1.860 0.000 0.124
0.000 0.020
0.110
0.000 निरंक 75/1/2
75/2
निरंक 1.000 0.000 0.144 0.000
84
निरंक 1.700 0.060 0.000 0.000
निरंक 0.400 0.056 0.000 0.000
भूमिस्वामी 76/2
8
मूरतसींग पिता दुरगसींग दांगी पता सा. बिलहरा भूमि स्वामी
निरंक 1.400 0.215 0.000 0.000
भूमिस्वामी 83/1
9 नरान पिता गुलाब सा. देह
भूमिस्वामी 10
भूमिस्वामी परषोत्तम पिता नन्हेभाई पता सा. बिलहरा भूमि स्वामी
11 रामचरन पिता घस्सा सा. देह भूमिस्वामी 12 महताप पिता घस्सा पता सा. देह भूमिस्वामी 13
भूमिस्वामी तरवर पिता घस्सा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
14
भूमिस्वामी पंचम घुन्नी बालकिशन झब्बू पिता छैकोडी कुसुमरानी बेवा छैकोड़ी गिरजा पूत्री छैकोड़ी दयाराम धीरज पिता मरिया सा. देह
15
0.000
0.380 0.011 0.000
78/1
निरंक 78/2
निरंक 0.000 0.011 0.000
0.400
82/1
निरंक 0.000 0.015 0.000
0.400
0.015 0.000
82/2 0.400
0.000 निरंक
82/3
0.000 0.015 0.000 निरंक 0.400
0.034 0.000 0.000 निरंक
81/1 0.270
निरंक 0.000 1034 0.000
0.530
भूमिस्वामी 81/2
नरान बल्द प्रहलाद पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी 3330
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
[ भाग 1
प्र.क्र.39 अ / 82/17-18 16
निरंक
0.790 0.077 0.000 0.000
भूमिस्वामी 80
शोभाराम श्रीराम पिता परसू सा. देह भूमिस्वामी
17
45 0.220 0.024 0.000 0.000 निरंक
भूमिस्वामी
बाबूसिह पिता प्रहलादसींग पता सा. देह भूमिस्वामी
18
44/1 0.180 0.000 0.010 0.000 निरंक
भूमिस्वामी
कमलेश हल्ले भाई कुवर बाई पिस. विन्द्रावन सा. देह
19
43
0.038 0.000 0.000 निरंक
0.100
भूमिस्वामी
शोभाराम श्रीराम पिता परसू पता सा. देह भूमि स्वामी
20
42 0.050 0.000 0.000 0.019
भूमिस्वामी
बबूल-1 पंचम घुन्नी बालकिशन झब्बू पिता छैकोडी कुसुमरानी बेवा छैकोड़ी गिरजा पूत्री छैकोड़ी दयाराम धारज पिता मरिया पता सा. देह
41
21 श्रीदुलैया जोजे प्रहलाद सा. देह
1.080 0.000 0.034 0.000 निरंक
भूमिस्वामी
22
37 0.320 0.000 0.043 0.000 बेरी-1
भूमिस्वामी
पानबाई पति महेश पुत्री नरान पता सा. देह भूमि स्वामी
36
0.034 0.000 बेरी-1
0.270 0.000
भूमिस्वामी
गोमती बेवा बुद्धे कमलाबाई बिलहरा भूमि स्वामी 23 गिरजाबाई पुत्री बुद्धे पता सा.
25 18.110 1.010 0.676 0.019
योगः-
पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार निम्नानुसार है:-
प्रभावित हितग्राही को इंदिरा आवास योजना विनिर्देशें के अनुसार एक मकान स्वीकृत किया जायेगा । 1 (1) 1 (2) ऐसे किसी प्रभावित कुटुंब को जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।
1 (3) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा ।
2(1) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।
3(1 ) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन, सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।
4(1) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता दिया जाएगा । 5(1 ) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।
5(2) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी । 5(3) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा । जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त समुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें ।
युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी:-
3331
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
1- सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।
۲۲ 2- वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं ।
3- भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।
4- ۲ पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।
5- राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
6- ۹۹ उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
7- ۲ यथोचित पंचायत घर
8- जाति- समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
۲۹ -6 स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
10- प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर- परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
11- शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
12- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय
दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उपस्वास्थ्य केन्द्र 13-
14- भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
15- बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
16- प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
17- प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा ।
18- व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो ।
19- मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।
अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 23/07/2020 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने -अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।
भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 3332
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
सागर, दिनांक 2 जुलाई 2020 क्रमांक 50 - अ-82-17-18- भू- अर्जन- 2020-4126
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं स्थावर परिसंपत्ति की, सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः- परियोजना का नाम
:परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु
(1)
भूमि का विवरण
(2)
: सागर
1. जिला
: जैसीनगर
2. तहसील
: सींगना
3. ग्राम
: 58
4. पट.ह.नं.-
:3.079 है.
5. क्रय की जा रही भूमि का क्षेत्रफल
अर्जित रकवे का विवरण
ख.नं.
भू-धारक का विवरण
कुल रकवा
स. क्र.
स्वामित्व का प्रकार
पड़ती
सिंचित असिंचित
अर्जित की जा रही भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
9
8
6
7
4
5
3
2
1
माईनर नंबर-6
सींगना
0.000 निरंक
0.000 0.080
0.647
गजराजसींग पिता खिलानसींग साकिन देह
1
भूमिस्वामी 390/1
0.000 निरंक
0.065- 0.000
1.090
391/1
2
भूमिस्वामी
0.000 निरंक
0.065 0.000
कमलेश माधव कुंवरबाई नाबालिग पिसरान वृन्द्रावन वली कलेक्टर सागर साकिन देह भूमिस्वामी
0.550
391/2
भूमिस्वामी
0.000 0.000 निरंक
0.058
405 1.640
3
भूमिस्वामी
विन्द्रावन पिता हरप्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी
0.050 0.000 निरंक
0.000
404
4
1.130
भूमिस्वामी
मुकेश पिता अच्छेलाल साकिन औरिया भूमिस्वामी
0.000 निरंक
0.000 0.100
1.140
5
भूमिस्वामी 407
0.060 0.000 निरंक
0.000
403 0.930
6
भूमिस्वामी
सियारानी पति कन्छेदी साहू साकिन बरोदा सागर चतुर्भुज बल्द गुलाब साकिन देह भूमिस्वामी
0.120 0.000 निरंक
0.000
408 1.480
7
भूमिस्वामी
बलराम साहू पुत्र छतरसींग 1/5 भाग , राधा पुत्री छतरसींग 1/5 भाग, शांति पुत्री छतरसींग 1/5 भाग, अनीता पुत्री छतरसींग 1/5 भाग , रामरानी वेवा छतरसींग 1/5 भाग साकिन सींगना
0.000 0.000 निरंक
0.010
470 0.350
8
भूमिस्वामी
रमेश वल्द गुलाब साकिन देह भूमिस्वामी
0.080 0.000 निरंक
0.000
471 0.410
9
भूमिस्वामी
रामदास पिता छतरसींग साकिन देह भूमिस्वामी
0.000 निरंक
0.000 0.070
0.780
10
भूमिस्वामी 472
जवाहर पिता मन्नूलाल साकिन देह भूमिस्वामी
सींगना माईनर नंबर-7
0.000 निरंक
0.000 0.030
0.172
11 नरबदा पिता भागीरथ चढार साकिन देह भूमिस्वामी
365/3/1
0.060 0.000 निरंक
0.000
0.572
12
365/4/1
हल्लभाई पिता भागीरथ चढार साकिन देह
भूमिस्वामी
0.000 0.000 निरंक
0.080
13
0.830
370/1
भूमिस्वामी
कड़ोरी लटोरी पिता हल्का साकिन देह भूमिस्वामी
0.080 0.000 निरंक
0.000
0.980
14
370/2
भूमिस्वामी
गीताबाई पति गजराजसींग साकिन देह भूमिस्वामी
0.000 निरंक
0.000
0.007
0.600
372/1
भूमिस्वामी
15 रतन पिता कन्छेदी साकिन देह भूमिस्वामी
0.000 निरंक
0.000
0.072
0.660
भूमिस्वामी 373/1
0.000 निरंक
0.051
0.000
0.450
16
भूमिस्वामी 374/1
दशरथ पिता कन्छेदी साकिन देह भूमिस्वामी
0.081 0.000 निरंक
0.000
0.780
17
374/2
भूमिस्वामी
बिहारी पिता कन्छेदी साकिन देह भूमिस्वामी
0.000 निरंक
0.000 0.188
0.220
375
18
भूमिस्वामी
शंकरसींग वल्द कमोदसींग साकिन देह भूमिस्वामी
0.000 0.072 0.000 निरंक
0.630
373/2
19
भूमिस्वामी
लखन पिता कच्छेदी साकिन देह भूमिस्वामी 3333 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 सितम्बर 2020
20
238
0.000 0.032 0.000 निरंक
0.380
कमल राजेश मोहन रामस्वरूप पिता मोती भूमिस्वामी कुसुमरानी वेबा मोती साकिन देह भूमिस्वामी
0.030 0.000 0.000 निरंक्र
0.380
239
भूमिस्वामी
0.010 0.000 0.000 निरंक
324
भूमिस्वामी
0.650
21 शेवप्रसाद मिट्टू रूपसींग पिता श्याम पूरन, हीराबाई , सरीबाई, गौतमबाई, मुन्नीबाई पुत्री पूरन, हेमराज, शिवराम पिता भगवानदास, तुलसा, जनकी पुत्री गगवानदारा, सुखरानी वेवा मानसींग, रागवती, राधा, द्रोपती पुत्री दुर्जन साकिन देह भूमिस्वामी
0.000 0.012 0.000
22
निरंक
0.510
भूमिस्वामी 253/1
सीताराम कोमल खूबसीग हरीराम , चैनसींग पिता गिरधारी, प्रागबाई पुत्री गिरधारी, रामदुलैया वेवा गिरधारी , वंशी वल्द हिरऊ साकिन देह भूमिस्वामी
23
0.000 0.011 0.000 निरंक
0.510
भूमिस्वामी 253/2
मेदाबाई वेवा वशी माधवसींग पिता वशी प्यारीबाई पुत्री वशी, चन्द्रभान पल्टू हरिमजन बल्द रामराजा सावित्री पूत्री राजाराम रामरानी पति राजाराम पता सा. देह भूमिस्वामी
24
0.000 0.048 0.000 निरंक
0.380
243
भूमिस्वामी
सीताराम कोमल खूबसींग हरीराम , चैनसींग पिता गिरधारी, प्रागबाई पुत्री गिरधारी, रामदुलैया वेवा गिरधारी , वंशी वल्द हिरऊ साकिन देह भूमिस्वामी
निरंक
0.000
25
0.060 0.000
240 0.420
भूमिस्वामी
विन्द्रावन पिता मरी 1/14 भाग , हरीसिंह पिता मरी 1/14 भाग, पन्नालाल पिता मरी 1/14 भाग , रविशंकर पिता मरी 1/14 भाग उर्मिला पुत्री मरी 1/14 भाग , रेखा पुत्री मरी 1/14 भाग नर्मदा प्रसाद पुत्र रमेश 1/56 भाग , जानकी पुत्री रमेशा 1/56 भाग , शांतिबाई पुत्री रमेश 1/56 भाग, रूकमणबाई वेवा रमेश 1/56 भाग पार्वती पुत्री रामदयाल 1/2 भाग साकिन सागर भूमिस्वामी
0.006 0.000 0.000 निरंक
0.090
भूमिस्वामी 244/1
26 दीपसींग पिता चित्तरसींग साकिन देह भूमिस्वामी
0.035 0.000 0.000 निरंक
0.260
भूमिस्वामी 247/1
0.000 0.000 0.006 निरंक 27
244/2 0.030
भूमिस्वामी
खूबसींग बल्द नाथूराम साकिन देह भूमिस्वामी
0.000 0.035 0.000 निरंक
0.250
भूमिस्वामी 247/2
28 खूबसींग बल्द नाथूराम साकिन देह भूमिस्वामी
0.000 निरंक
0.000 0.035
0.250
29 भगवानसिंह पिता चित्तरसींग साकिन देह
247/3
भूमिस्वामी
निरंक
0.076 0.000 0.000
1.680
30
251
भूमिस्वामी
रामकिशन हनुमत पिस. गोले जानकीबाई भागबाई पुत्री गोले नन्हेभाई वल्द खुशाल प्यारेलाल वल्द खेतसींग दुलारी पत्नि मूलचंद रूपसींग वल्द ड़ोमन सुहागरानी पति नन्हेभाई मुन्ना वल्द खेतसींग लखन वल्द हनुमत साकिन देह भूमिस्वामी
0.000 0.114 0.000 निरंक 31
64
1.070
भूमिस्वामी
प्रहलाद सींग हरगोविन्द शंकर सिंह पिस. कमोद सींग गीताबाई पुत्री कमोदसिंह रानी बेवा कमोद सिंह लखनसिंह रगवीरसिंह भूपत सिंह, लक्ष्मीसिंह पिता ग्याप्रसाद, बेनीबाई, शांतिबाई , बैजन्तीबाई, लीलाबाई पुत्री ग्याप्रसाद, सुहागरानी वेवा ग्याप्रसाद, बाबूलाल वल्द रामलाल , गनेश सिंह वल्द प्यारेलाल साकिन देह भूमिस्वामी
निरंक
0.000 0.220 0.000
3.600
32 हम्मीरसींग पिता कुदऊसींग साकिन देह
भूमिस्वामी 60/2
0.000 0.028 0.000 निरंक 33
0.300
भूमिस्वामी 57
गोविन्दासीग बल्द कुदऊसींग साकिन देह
0.132 0.000 0.000 निरंक
6.230
शिवराजसींग वल्द गनेशसींग साकिन देह
34
30/1
भूमिस्वामी
निरंक
0.132 0.000 0.000
35
2.000
30/2
भूमिस्वामी
गुलाबवाई पत्नि शिवराज पुत्री बाबूलाल सा. कोयरा
0.000 निरंक
0.000 0.112
1.610
51
भूमिस्वामी
36 चन्द्रभान उर्फ बिहारी वल्द दीपसींग सा. देह
0.000 0.068 0.000 निरंक
0.930
भूमिस्वामी 50
37 नाथूराम पिता चित्तरसिंह लोधी साकिन देह
सींगना माईनर नंबर-8
0.090 निरंक
0.000 0.000
38
0.750
300/1
भूमिस्वामी
0.000 निरंक
0.000 0.092
रामनाथ पिता राजाराम साकिन पथरिया कमल, राजेश पिता मोतीलाल साकिन देह
0.800
39
300/2
भूमिस्वामी
0.072 0.000 निरंक 40
0.000
0.840
299/1
भूमिस्वामी
कोमल वल्द नंना साकिन सींगना भूमिस्वामी
0.000 निरंक
0.000 0.072
1.000
41
भूमिस्वामी 299/2
विन्द्रावन पिता काशीराम सकिन देह भूमिस्वामी
0.000 निरंक
0.072 0.000
0.890
भूमिस्वामी 299/3
42 सुरेन्द्र नाबालिग पिता व वली विन्द्रावन सा. देह
0.910 2.073 0.096
46 41.851
योगः-
पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार निम्नानुसार है:-
1(1) प्रभावित हितग्राही को इंदिरा आवास योजना विनिर्देशें के अनुसार एक मकान स्वीकृत किया जायेगा । 3334
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
1 (2) ऐसे किसी प्रभावित कुटुंब को जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।
1 (3) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा ।
2(1) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब , जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है. को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।
3(1 ) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन, सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।
4(1 ) 5(1) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता दिया जाएगा। प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।
(3) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।
5(2) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी । 5
जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं , यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त समुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें ।
युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी:-
1- सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।
2- वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं ।
3- भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।
पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।
5 राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
7- यथोचित पंचायत घर
8- जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
6 स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
10- प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर- परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी 11-
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35 ) के उपबंधों के अनुसार 12- विद्यालय
13- दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उपस्वास्थ्य केन्द्र
14- भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
15- बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
16- प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
17- प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा ।
18- व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो ।
19- मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।
अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक ०८/० ९/ 2020 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने- अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां , धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।
भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
3335 क्रमांक 45 - अ-82-17-18- भू- अर्जन- 2020-4127
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण 'अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं स्थावर परिसंपत्ति की, सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न' अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः- (1) परियोजना का नाम
: परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु
(2) भूमि का विवरण
1. जिला
: सागर
2. तहसील
: जैसीनगर
3. ग्राम
: बेरखेरी मड़िया
4. पट.ह.नं.-
:133/58
: 5.069 है.
5. क्रय की जा रही भूमि का क्षेत्रफल
ख.नं.
भू-धारक का नाम एवं पिता / पति का नाम
स. क्र
कुल रकवा
अर्जित सिंचित
भूमि का असिंचित
विवरण पड़ती
स्वामित्व का प्रकार
अर्जितभूमि परस्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण 1
2
3
4
6
5
8
9
बेरखेड़ी मड़िया माईनर नंबर-8
1
निरंक
भूमिस्वामी 191/1/1
0.000
0.000
0.400
0.058
सियारानी पत्नि सुन्दरलाल रजक साकिन जैसीनगर भूमिस्वामी
निरंक
भूमिस्वामी
0.000
0.000
191/2 1.210
0.058
2. डॉ दुर्गाप्रसाद पिता रामकल्प चौबे साकिन यादव कालोनी मधुकरशाह वार्ड सागर
निरंक
भूमिस्वामी
0.000
0.000 0.036
192/1
0.350
3 डॉ दुर्गाप्रसाद पिता रामकल्प चौबे साकिन यादव कालोनी मधुकरशाह वार्ड सागर सियारानी पति सुन्दरलाल रजक साकिन जैसीनगर भूमिस्वामी
4
निरंक
भूमिस्वामी 192/2
0.000
0.800 0.000 0.036
0.000 निरंक
2.710 0.000
193/1
0.154
भूमिस्वामी
विनीत कुमार पिता डों दुर्गा प्रसाद चौबे पता सा. यादव कालोनी मधुकरशाह वार्ड सागर भूमिस्वामी 5 सुहागरानी पति नन्हेभाई पता सा. सींगना
6
निरंक
2.600 0.000
0.000 | ज्योति पति गोविन्द पता सा. सींगना
193/2
0.154
भूमिस्वामी
7
निरंक
भूमिस्वामी
0.027
0.150
0.000
190/1
0.000
0.690 0.000 0.027 0.000 निरंक 8
190/2
जगन्नाथ वल्द कुदंऊ दुलारी बेवा डेलनसींग सेमरावारी बेवा प्रहलादसींग साकिन सींगना हम्मीर सींग पिता कुर्दऊ साकिन देह भूमिस्वामी भूमिस्वामी
0.290 0.000
0.000 निरंक
0.027
भूमिस्वामी 190/3
0.000 निरंक
0.000
0.910
0.027
9 अशोककुमार पिता दामोदर प्रसाद कुसुमबाई पति अशोककुमार पता. सागर भूमिस्वामी
190/4
भूमिरवामी
0.000 निरंक
2.210 0.139 0.000
189/1
10 जगन्नाथ वल्द कुदंऊ सकिंन देह भूमिस्वामी भूमिरयामी
0.000 निरंक
0.000 0.036
11
0.710
188/1
भूमिस्वामी
भरत बल्द नन्ना साकिन सींगना भूमिस्वामी
0.000 निरंक
0.000 0.340
1.660
100/1
भूमिस्वामी
0.000 निरंक
0.000 0.036
0.700
188/2
भूमिस्वामी
0.000 निरंक
0.000 0.036
0.200
12 महताब बल्द नन्ना साकिन देह भूमिस्वामी कमलेश पिता रंजीत साकिन बेरखेडी मड़िया
13
188/3
भूमिस्वामी
निरंक 14
भूमिस्वाभी 188/4
0.000
1.200 0.000 0.036
रामरानी बेवा नन्ना घसीटीबाई ज्ञानबाई पुत्रियां नन्ना साकिन सागर भूमिस्वामी
0.000 निरंक
0.096
0.000
0.410
15
187/1
भूमिस्वामी
रामसेवक अमोल पिस नुन्ना साकिन सींगना
0.000 नियंत्रा
0.096
0.000
1.200
भूमिस्वामी 187/2
16 अशोक वल्द खेतसींग साकिन सींगना भूमिस्वामी 3336
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 सितम्बर 2020
[ भाग 1
0.400 0.000
0.000 निरंक
भूमिस्वामी 187/3
0.096
0.000
0.410
0.000 निरंक
187/7
0.096
भूमिस्वामी
1.000 0.000 0.096 0.000 निरंक
भूमिस्वामी 187/11
17 कुन्दनलाल वल्द कलू साकिन सींगना भूमिस्वामी
निरंत
भूमिस्वामी
186/2
0.000
0.000
1.320
0.182
18 पूर्णब्रम्हसिंह पिता पारब्रम्हसिंह, नीलेशसिंह तर्फ नितेन्द्र सिंह पिता अवधकिशोर सिंह साकिन देह
19 पहलवान सिंह बल्द धरमसिंह साकिन देह
0.000 निरंक
0.000 0.182
5.090
186/3
भूमिस्वामी
निरंक..
भूमिस्वामी 98/1
20
0.000
1.200 0.000 0.044
राहुल नाबालिग पिता हिम्मत वली माँ आशारानी पति हिम्मत साकिन सींगना भूमिस्वामी
निरंक
भूमिस्वामी
0.000
0.000
1.200
98/2
0.044
21 सोनू नावा. पिता हिमम्त वली मा. आशारानी पति हिम्मत साकिन सींगना भूमिस्वामी
निरंक
भूमिस्वामी 98/3 '
22
1.200 0.000
0.000
0.044
मोनू नावा. पिता हिम्मत यली मां आशारानी पति हिम्मत साकिन सींगना भूमिस्वामी
महताब बल्द नन्ना सींगना
23
1.670 0.000
0.000 निरंक
0.340
100/2
भूमिस्वामी
बेरखेड़ी मड़िया माईनर नंबर-9
निरंक
भूमिस्वामी
0.000
0.000
241/1 5.250
0.296
24 श्री दवी दुर्गा जी मुह. महराज सींग वल्द| धरमसींग साकिन देह
0.000 निरंक
1.360
0.000
0.192
भूमिस्वामी 237/1
25 इशरार अहमद सिद्वीकी पिता सहाबुद्दीन साकिन खिरसाडोह परासिया जिला छिंदवाड़ा
0.000 निरंक
0.064
224/2
0.000
0.140
भूमिस्वामी
223
1.910
0.000 निरंक
भूमिस्वामी
0.058 0.000
0.000 निरंक
0.240 0.000
224/1
0.144
भूमिस्वामी
26 भागीरथ पिता पुन्ना साकिन देह भूमिस्वामी
लीलावती पत्नि इन्द्राज सिंह साकिन बोदरी
222
0.000 निरंक 27
0.610 0.067 0.000
भूमिस्वामी
निरंक
भूमिस्वामी
2.450
220/2
0.134
28 डॉ. रामानुज पिता शिवराम गुप्ता साकिन मोतीनगर वार्ड सागर भूमिस्वामी
निरंक
भूमिस्वामी
29.
0.000
220/3
0.960
1.000 0.000
गुरमिन्दरसिंह पिता धरमसिंह साकिन सराफा बाजार सागर भूमिस्वामी
225
1.120 0.029
0.000 निरंक
0.000
30 करैयावारी उर्फ कोंसाबाई पति मूरतसींग सा. देह भूमिस्वामी
निरंक
भूमिस्वामी
31 सौरभ पिता कृष्णकुमार ऋषभ नावा. पिता व बली
2.000
218/2
0.192
कृष्णकुमार पिता दामोदर राा. देह भूमिस्वामी
0.000 निरंक
1.820
0.130
0.000
216/1
भूमिस्वामी
32 मोहन पिस. डोमन साकिन देह भूमिस्वामी
0.000
0.000
216/2 1.820
निरंक
भूमिस्वामी
0.130
33 कत्लू पिता डोमन सििकन देह
0.000
0.000 निरंक
0.130
1.820
भूमिस्वामी 216/3
34 मुलाबाई उर्फ स्वराजरानी वेवा डोमन साकिन देह
40 70.400 0.875 4.167 0.027 निरंक कुल योगः-
(1) पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार निम्नानुसार है:- प्रभावित हितग्राही को इंदिरा आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक मकान स्वीकृत किया जायेगा । 1 1 (2) ऐसे किसी प्रभावित कुटुंब को जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।
1 (3) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा ।
2(1 ) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।
3(1 ) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन, सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रूपये, की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
4(1) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता दिया जाएगा । 5(1) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अंपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।
(2) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।
5 5(3) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा । जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यंपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी 3337 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 सितम्बर 2020
कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त समुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें ।
युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी :-
1- सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क , मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवरथा की जाए ।
2- वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं । 3- भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।
4- पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।
5- राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
6- उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
7- यथोचित पंचायत घर
8- जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
9- स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
10- प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर- परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
11- शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
12- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35 ) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय
13- दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उपस्वास्थ्य केन्द्र
14- भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
15- बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
16- प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
17- प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटंबों के लिए पूजा स्थल और सांमुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा ।
18- व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो ।
19- मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।
अधिनियम 2013की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 05/08/2020 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने, हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।
भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर' जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 3338
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
[ भाग 1
सागर, दिनांक 13 जुलाई 2020 क्रमांक 08 - अ- 82-19-20- भू-अर्जन- 20-5260
मौजा इमलिया खुर्द पट.ह.नं.-61 तहसील मालथौन बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य निर्माण हेतु मौजा इमलिया खुर्द पटवारी हल्का नंबर-61 तहसील मालथौन जिला सागर की प्रभावित भूमि अर्जन हेतु भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 083/ 82/19-20 में भूमि अर्जन पुनर्वावन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक-081 / 82 /19-20 / 5002 सागर, दिनाक 26/06/2019 जारी की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि दिनांक 25/06/2020 को पूर्ण हो चुकी है । उक्तावधि में कृषकों के विरोध , कोविड-19 वैश्विक महामारी में लॉकडाऊन होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत घोषणा और सार का प्रकाशन नहीं की जा सका है । अतः अधिनियम 2013 की धारा 19 (7) के तहत प्रकरण में धारा 11 (1 ) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है । क्रमांक 07-अ-82-19-20- भू- अर्जन- 20-5263
मौजा पहरगुवां पट.ह.नं. - 60 तहसील मालथौन बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य निर्माण हेतु मौजा पहरगुवां पटवारी हल्का नंबर-60 तहसील मालथौन जिला सागर की प्रभावित भूमि अर्जन हेतु भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 073/ 82/19-20 में भूमि अर्जन पुनर्वावन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक-073/ 82 /19-20 / 5003 सागर, दिनाक 26/06/2019 जारी की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि दिनांक 25/06/2020 को पूर्ण हो चुकी है । उक्तावधि में कृषकों के विरोध , कोविड-19 वैश्विक महामारी में लॉकडाऊन होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत घोषणा और सार का प्रकाशन नहीं की जा सका है । अतः अधिनियम 2013 की धारा 19 (7 ) के तहत प्रकरण में धारा 11 (1 ) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है । क्रमांक 10-अ-82-19-20- भू-अर्जन-20-5264
मौजा मुडिया गुसाई पट.ह.नं. - 61 तहसील मालथौन बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य निर्माण हेतु मौजा मुडिया गुसाई पटवारी हल्का नंबर-61 तहसील मालथौन जिला सागर की प्रभावित भूमि अर्जन हेतु भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 103/ 82 /19-20 में भूमि अर्जन पुनर्वावन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक-101 /82/19-20 /4998 सागर, दिनाक 26/06/2019 जारी की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि दिनांक 25/06/2020 को पूर्ण हो चुकी है । उक्तावधि में कृषकों के विरोध , कोविड-19 वैश्विक महामारी में लॉकडाऊन होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत घोषणा और सार का प्रकाशन नहीं की जा सका है । अतः अधिनियम 2013 की धारा 19 (7) के तहत प्रकरण में धारा 11 (1 ) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है । 3339
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
क्रमांक 09- अ- 82-19-20- भू-अर्जन-20-5265
मौजा नेतना पट.ह.नं.-60 तहसील मालथौन बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य निर्माण हेतु मौजा नेतना पटवारी हल्का नंबर-60 तहसील मालथौन जिला सागर की प्रभावित भूमि अर्जन हेतु भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 093/ 82 /19-20 में भूमि अर्जन पुनर्वावन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक-091 / 82 /19-20/ 4997 सागर , दिनाक 26/06/2019 जारी की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि दिनांक 25/06/2020 को पूर्ण हो चुकी है । उक्तावधि में कृषकों के विरोध , कोविड-19 वैश्विक महामारी में लॉकडाऊन होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत घोषणा और सार का प्रकाशन नहीं की जा सका है । अतः अधिनियम 2013 की धारा 19 (7) के तहत प्रकरण में धारा 11 (1 ) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है । क्रमांक 13- अ- 82-19-20- भू-अर्जन-20-5265
मौजा सेमरा अटा पट.ह.न.-61 तहसील मालथान बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य निर्माण हेतु मौजा सैमरा अटा पटवारी हल्का नंबर-61 तहसील मालथौन जिला सागर की प्रभावित भूमि अर्जन हेतु भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 113 / 82 /19-20 में भूमि अर्जन पुनर्वावन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक-113 / 82/19-20/ 4999 सागर, दिनाक 26/06/2019 जारी की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि दिनांक 25/06/2020 को पूर्ण हो चुकी है । उक्तावधि में कृषकों के विरोध , कोविड-19 वैश्विक महामारी में लॉकडाऊन होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत घोषणा और सार का प्रकाशन नहीं की जा सका है । अतः अधिनियम 2013 की धारा 19 (7 ) के तहत प्रकरण में धारा 11 ( 1 ) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है । क्रमांक 11 -अ- 82-19-20- भू-अर्जन-20-5261
मौजा सेमरा अटा पट.ह.नं.-61 तहसील मालथौन बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य निर्माण हेतु मौजा सेमरा अटा पटवारी हल्का नंबर-61 तहसील मालथौन जिला सागर की प्रभावित भूमि अर्जन हेतु भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 113 / 82 /19-20 में भूमि अर्जन पुनर्वावन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक-111 / 82/19-20/4999 सागर, दिनाक 26/06/2019 जारी की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि दिनांक 25/06/2020 को पूर्ण हो चुकी है । उक्तावधि में कृषकों के विरोध, कोविड-19 वैश्विक महामारी में लॉकडाऊन होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत घोषणा और सार का प्रकाशन नहीं की जा सका है । अतः अधिनियम 2013 की धारा 19 (7) के तहत प्रकरण में धारा 11 (1 ) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है । क्रमांक 12- अ- 82-19-20- भू- अर्जन- 20-5262
मौजा अटाटीला पट. ह.नं. -62 तहसील मालथौन बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य निर्माण हेतु मौजा अटाटीला पटवारी हल्का नंबर -62 तहसील मालथौन जिला सागर की प्रभावित भूमि अर्जन हेतु भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 123 / 82 /19-20 में भूमि अर्जन पुनर्वावन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक-121/82/19-20 / 5000 सागर , दिनाक 26/06/2019 जारी की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि दिनांक 25/06/2020 को पूर्ण हो चुकी है । उक्तावधि में कृषकों के विरोध, कोविड-19 वैश्विक महामारी में लॉकडाऊन होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत घोषणा और सार का प्रकाशन नहीं की जा सका है। अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत प्रकरण में धारा 11 (1 ) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है । 3340
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
[ भाग 1 क्रमांक 136-अ-82-17-18-4586
सागर, दिनांक 25 जुलाई 2020
मौजा राखसी पटवारी हल्का नं. 013 तहसील बण्डा चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की , राज्य शासन के विभाग वीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को बण्डा परियोजना बण्डा बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति म. प्रः शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक-22(ए)/ 363 / 2018 / एम.पी.एस./ 31 / 1110 भोपाल दिनांक 26.06.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं बण्डा सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र कमांक J-12011/8 /2018-A- 1 (R) नई दिल्ली दिनांक 14 मई 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है । अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शितका का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबधित उपबंध लागू नहीं होगे परियोजना के निर्माण से लगभग 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है. भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है । परियोजना का नाम :-
(1)
बण्डा परियोजना जिला सागर बण्डा बांध
भूमि का विवरण:-
(2)
1. जिला
सागर
2. तहसील
बण्डा
3. ग्राम
राखसी
4. पटवारी हल्का नं.
013
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
20.490
हेक्टेयर
::अनुसूची -01:
स.क्र.
अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम
खसरा क्र .
स्वामित्व का प्रकार
क्षेत्रफल कुल रकवा हे . में.
भूमिका प्रकार
अर्जित भूमि (रकवा हे. मे.) 1
2
3
4
5
6
7
भूमिस्वामी
1 रानीबहू वेवा करनसींग लोधी पता सा देह भूमि स्वामी
3/1
0.470
0.470
भूमि स्वामी
0.240
0.240
3/2
2 शारदा पति सीताराम लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
12
0.300
0.300
भूमिस्वामी
0.220
0.220
4/1
3 हीरासिंह वल्द खुमानसिंह प्यारीबाई जोजे हीरासिंह लोधी पता सा देह भूमि स्वामी
0.010
15/1
0.010
0.240
18/1
0.150
21/2
0.280
0.280
0.060
22/1
0.060 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
3341
0.210
भूमि स्वामी
4 प्रहलाद पिता खुमानसिंह लोधी यता सा देह भूमि स्वामी
4/2
0.210
0.010
15/2
0.010
0.230
18/2
0.190
19
0.140
0.140
0.280
0.280
21/3
0.050
0.050
0.960
0.040
407/3
5 रमेश वल्द बिरजा चढार पता सा देह सेवा खातेदार भूमिस्वामी
5
1.750
1.750
8
0.720
0.360
16
1.060
1.060
34
0.060
0.020
0.220
भूमि स्वामी 6/1
0.220 6 तेजसिंह सुखसिंह नन्नेभाई पिता नत्थूसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.850
7/1
0.850
0.200
10/1
0.200
भूमिस्वामी
0.030
6/2
0.030
7 मजबूत पिता अपरबल लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
7/3
0.200
0.200
8
0.080
6/3
0.080
भूमि स्वामी
धनसींग पिता करनसीग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0,400
0.090
7/4
0.200-
0.200
10/2
11
0.220
0.220
भूमिस्वामी
0.080
0.080
6/4
9 बीरसींग रामसींग पिता मलखानसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.800
7/5
0.800
10 कड़ोरी पिता अपरबलसींग पता सा देह भूमि स्वामी भूमि स्वामी
0.040
6/5
0.040
7/6
0.200
0.200
भूमिस्वामी 31
11 पूरनसींग पिता सूरजसींग पता सा मऊ भूमि स्वामी
1.260
1.260
33/1
0.680
0.680
भूमिस्वामी
0.160
7/7
0.160
12 रामचरन पिता बल्दवान सींग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
9
1.210
1.200
13 कल्यानसींग वल्द मलखानसींग मलखानसींग मजबूतसींग पिस अपरबलसींग डेलनसींग वल्द धनसींग लोधी पता सा देह भूमि स्वामी
0.410
13/1
0.410
भूमि स्वामी
14 मंगलसींग वल्द नथूसींग गजराजसींग पिस. कीरतसींग माधव बहादुर पिस, मर्दनसींग श्यामबाई वे . मर्दनसींग गोपी बेवा झलकनसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 3342
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
[ भाग 1
0.090
0.090
13/2
भूमि स्वामी
15 रगबीर लाखन महेन्द्र सुखसींग पिस. रतनसींग जगरानी बेवा रतनसींग लोधी पता सा देह भूमि स्वामी
14
0.230
0.230
भूमिस्वामी
16 मंगल वल्द नत्थूसींग लोधी पता सा देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
0.020
0.020
15/3
17 भैयाराम प्रीतभ पिस शेवसींग लोधी पता सा देह भूमि स्वामी
0.470
0.070
18/3
0.380
0.380
21/4
22/3
0.100
0.100
0.070
0.060
भूमि स्वामी 17/1
18 भानू राजकुमार वा. हरीराम ना. वा. पिस. रमेश लक्ष्मी वा. अन्जू ना. वा. पुत्री रमेश पालक व खुद मां अशोकरानी वेवा रमेशनिखिल ना वा आकाश नावा शिवानी नावा खुशबू ना.वा वली व खुद मां गोमती बाई वे. मुकेश पता सा देह भूमि स्वामी
0.200
भूमिस्वामी
0.120
19
17/2
नीरज नावा. पिता प्रहलाद सिंह विकास नावा. पिता राकेश सिंह वली प्रहलाद सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
20
0,330
0.330
भूमिस्वामी
20 माधव रम्मू खचौडी पिस ललजू फूलरानी वेवा ललजू सा देह महेन्द्रसिंह पिता जगदीश सिंह पता सा मऊ भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
0.190
21/1 0.190
21 शिंगाररानी वेवा जुझारसींग इंदरसींग विक्रमसींग विपत पिस. जुझारसींग कल्लोबाई वेवा दिब्बन गब्बर ना. वा. पि. दिब्बन लोधी पता सा देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
24
3.840
0.620
22 जोधनसिंह महतापसिंह भैयाराम मोहनसिंह पिस . सुम्मेरसिंह लोधी पता सा देह भूमि स्वामी
32
0.510
0.510
भूमिस्वामी
23 दरयावसींग पिता सूरजसींग पता सा मऊ भूमि स्वामी
2.180
0.700
33/2
87
0.490
0.300
भूमिस्वामी
24 जोधन महताप भैयाराम मोहन पिस. सुमेरसिंह पता सा देह भूमि स्वामी
0.310
0.310
भूमिस्वामी 88/1
25 जोधनसींग पि. फुलसींग लोधी पता सा राखसी भूमि स्वामी
0.630
0.060
405/1
0.060
88/2
0.060
कल्यान पिता हरीसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूमिस्वामी
26
0.060
0.150
405/2
0.060
0.060
भूमि स्वामी 88/3
27 मंगलसींग पिता हरीसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.030
405/3 0.150
0.060
0.060
88/4
भूमिस्वामी
28 भूरेसींग पिता हरीसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.150
0.050
405/4
0.060
0.060
88/5
भूमिस्वामी
29 अनतसींग पिता हरीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.050
0.150
405/5
0.060
88/6
0.060
नरेन्द्र पिता हरीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूमिस्वामी
30
405/6 0.150
0.010
0.060
0.060
88/7
31 नारायन पिता हरीसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूमि स्वामी
0.150
0.030
405/7
N 3343
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
0.060
भैयाराम पिता हरीसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूमिस्वामी
0.060
32
405/8
0.150
0.040
0.060
0.060
भूमिस्वामी 88/9
33 मथुरा बाई बेवा दीनदयाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.040
89
0.020
भूमि स्वामी
34 पप्पूराम जी सुखसींग ना . वा. पिता दीनदायाल डब्बो ना या पुत्री दीनदयाल पालक व खुद मां मथराबाई बेचा दीनदयाल भूमि स्वामी लोधी पता सा देह भूमि स्वामी
0.050
92
0.010
भूमि स्वामी
98
0.130
0.010
35 पंचमसिंह शंकर रामचरण पजनसिंह पिता वल्दवान पता सा देह भूमि स्वामी
93
0.190
0.010
भूमि स्वामी
36 मंगलसींग वल्द नथूसींग गजराजसींग पिस. कीरतसींग माधव बहादुर पिस. मर्दनसींग श्यामबाई वे. मर्दनसींग गोपी बेवा झलकनसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
97
0.110
0.010
भूमि स्वामी
37 जोधनसिंह महतापसिंह भैयाराम मोहनसिंह पिस . सुम्मेरसिंह लोधी पता सा देह भूमि स्वामी
408
1.000
0.170
भूमिस्वामी
38 मुकुन्द देवसींग हाकम शेरसींग पिता काशीराम मल्लोबाई पुत्री काशीराम श्यामबाई बेवा काशीराम पता सा देह भूमि स्वामी
0.340
99
0.340
भूमिस्वामी
39 पर्वतसींग व दौलतसींग लटकनसींग व हुकुमसींग वीरेन्द्रसींग राजेन्द्र सींग व लटकनसींग पता सा देह भूमि स्वामी
0.020
0.150
405/9
भूमि स्वामी
40 मथुराबाई बेवा दीनदयाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.830
0.750
भूमिस्वामी 403/1
खूबसींग पिता प्यारेसींग पता सा मऊ भूमि स्वामी
41
404
0.430
0.200
1.260
1.260
42 अशोक सींग पिता प्यारेसींग पता सा मऊ भूमि स्वामी भूमिस्वामी 403/2
0.390
0.050
407/1
भूमि स्वामी
43 सिंगाररानी बेवा जुझारसींग इंदरसींग विक्रमसींग विपत पिस. जुझारसींग कल्लोबाई बेवा दिब्बन गब्बर ना वा पि. दिब्बन लोधी पता सा देह भूमि स्वामी
0.570
0.040
भूमिस्वामी 407/2
44 हीरासिंह वल्द खुमानसिंह प्यारीबाई जोजे हीरासिंह लोधी पता सा देह भूमि स्वामी
31.590
20.490
81
कुलः-
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- (7) 2014- सात- शा , 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को,जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशत किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी . एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निद्रेशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7) 2014- सात शा. 2 ए भोपाल, दिनांक 29.00.2014-जिसकी मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक- 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू -अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर को अधिनियम की धारा 16 द्वारा पुर्नव्र्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करंगें एवं प्रबधंक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करगें ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा । या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रम विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साट ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीयअधिकारी (राजस्व) बण्डा में) आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 3344
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
[ भाग 1 क्रमांक 46-अ-82-17-18- भू-अर्जन- 2020-4994
सागर, दिनांक 30 जुलाई 2020 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं स्थावर परिसंपत्ति की, सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि परियोजना का नाम
: परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु
निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः- (1) (2) भूमि का विवरण
1.जिला
: सागर
2. तहसील
: जैसीनगर
3. ग्राम
: बम्हौरी
4. पट.ह.नं.-
:133/58
:3.633 है.
5. क्रय की जा रही भूमि का क्षेत्रफल
ख.नं.
भू- धारक का नाम एवं पिता/ पति का नाम
अर्जित भूमि का विवरण
स्वामित्व का प्रकार
स. क्र.
कुल रकवा
अर्जित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
सिंचित असिंचित पड़ती
1
2
4
3
6
68 नोनीतराम पिता पंचा साकिन बेरखेडी
1
83/1
0.000
0
भूमिस्वामी
0.360
भूमिस्वामी
2
85
0
0.410 0.000
अरविन्द सुरेश राजकुमार लक्ष्मन पिस. अनंतराम सा. देह
भूमिस्वामी
58/1
0.000
0
0.240 0.000 0.101
रामलोचन पिता ज्वालाप्रसाद पता निवासी 3 ग्राम भूमिस्वामी नरेन्द्र पिता बब्बू पता सा. बिलहरा हिस्सा 0.100 हे.
भूमिस्वामी
4
58/2
0.000
0
0.101
माधव प्रसाद पिता जगन्नाथ प्रसाद पता सा. देह
5 रमाकांत पिता द्वारका प्रसाद साकिन देह
58/3
0
भूमिस्वामी
0.101 0.000
भूमिस्वामी
6
131
0
0.000
0.063
झलकन संजू भगवानदास नाबा पिता व पालक कुन्दन पिता दीना सा. देह भूमिस्वामी
तुलसीराम भागवती माया ऊषा पिता भूमिस्वामी
132/1
0.000
0
1.470
0.000
0.286
भैयालाल हीरा बेवा भैयालाल संजू लालसींग बल्द बाबूलाल वंदना राजकुमारी पुत्री 7 बाबूलाल क्रांति बेवा मिट्ठूलाल ब्रजेश कुमार निहाल अमित ना.वा. पिता मिट्ठूलाल भारती ना.वा. पुत्री मिट्टठूलाल पालक मां क्रांतिबाई बेवा मिट्ठूलाल सां बिलहरा भूमिस्वामी
133/1 0.120
0
भूमिस्वामी
0.000 0.082 0.000 8
कमलसिंह बल्द हरिशंकर पता. सा. बिलहरा भूमिस्वामी
133/2
0
0.480 0.000
भूमिस्वामी
9 वीरसींग बल्द जगन्नाथ पता सा. पिपरिया
209
0.004
भूमिस्वामी
3.040
0 भाग 1 ]
3345
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
पन्नालाल पिता पूरन यादव साकिन कपूरिया भूमिस्वामी 10
भूमिस्वामी 11
ब्रिजेश सिंह पिता अमान सिंह साकिन बिलहरा भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 12
धमेन्द्रसिंह वल्द गंन्धर्वसिंह पता सा. पिपरिया भूमिस्वामी
13 अमानसींग पिता भीकमसींग सा. पिपरिया भूमिस्वामी
भूमिस्वामी लालसींग राजेन्द्र सींग, प्रथमसींग पिता 14 माधोसींग अवधरानी बेवा माधोसींग सा. पिपरिया भूमिस्वामी
हरिभगवान बल्द भैयालाल पता सा. पिपरिया भूमिस्वामी 15
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी लखनसींग पिता भैयालाल पता सा. पिपरिया भूमिस्वामी 16
17 रामलोचन पिता ज्वालाप्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी भगवतशरण पिता द्वारकाप्रसाद सा. देह भूमिस्वामी 18
भूमिस्वामी 19 राजकुमार पिता द्वारका प्रसाद सा. देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 20
देवेन्द्र राजकुमार अभिषेक संतोष पिता जमना प्रसाद सा. देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 21
बेरीबाई सूरजबाई गीताबाई कलीबाई पुत्री बद्रीप्रसाद राा. देह भूभिस्वामी
भूमिस्वामी सियारानी बेवा हल्का शोभा भागीरथ माधों भूपत बल्लू दयाल गोविन्द पिस. हल्का लच्छीबाई इमरतीबाई अहिल्याबाई पुत्री
22 हल्का गंगाबाई बेवा अनंदी गोकुल हरिदास छोटा बाबू प्रकाश विजय पिस. आनंदी जानकी हल्की बिन्ना पुत्री अनंदी सा. सींगना भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 23
सियारानी बेवा हल्का शोभा भागीरथ माधों भूपत बल्लू दयाल गोविन्द पिस. हल्का लच्छीबाई इमरतीबाई अहिल्याबाई पुत्री हल्कासा. सींगना भूमिस्वामी
24 गोविन्द वल्द नन्हेभाई पता सा. सींगना भूमिस्वामी 25 शिवरानी पत्नि छत्तरसींग सा. सींगना
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 26 रामकिशन पिता गोले सा. सींगना भूमिस्वामी
27 गोविन्द नन्हेभाई सा. सींगना भूमिस्वामी भूमिस्वामी 28 हनमत वल्द गोले साकिन सींगना भूमिस्वामी भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 29
गोविन्द मुन्ना पिस . मानसींग पारवती मुन्नी पुत्री मानसींग भारीबाई बेवा कन्छेदी मोहन बूठे पिता कन्छेदी उषा पुत्री कन्छेदी सा. सींगना भूमिस्वामी
30 गोविन्द मुन्ना पिता मानसींग साकिन सींगना भूमिस्वामी भूपेन्द्र ना. वा. बल्द राजकुमार बली नन्हेभाई भूमिस्वामी 31
भूमिस्वामी बल्द खुशाल सां. सींगना भूमिस्वामी 32 कमल पिता लक्ष्मीप्रसाद सा. सींगना
भूमिस्वामी 33 भूपत सींग पिता ग्या प्रसाद सा. देह
भूमिस्वामी गीताबाई पुत्री कामोदसिह लोधी साकिन भूमिस्वामी 34
सागर भूमिस्वामी
35 प्रहलाद सींग बल्द कमोद सा. सींगना भूमिस्वामी 210 2.750 0.160 0.000 0.000
बेरी-1 रेंजा-1 211/1 1.070 0.000
0
0.096 0.000
211/2 1.400 0.000
0
0.152 0.000
211/3
0.000
1.400
0
0.152 0.000
शूबबूल-1 212 2.940 0.184
214 2.670 0.212
बेरी -1 0.480
311/320
0
0.004
219
0.216
2.570
0 215 4.410 0.048
बेरी-1 बबूल-1 220/1
0
0.182 0.000
220/2 0.600 0.000 0.048 0.000
0 220/3 0.600 0.000
0
0.034 0.000
220/4
0
0.048 0.000
218/1 1.320 0.000
0
0.031 0.000
245 3.520
0 0.072
218/2 0.400 0.000
0
0.029 0.000
244 2.520 0.000
0
0.000
0.178
247
2.070 0.000
0
0.130 0.000
248 0.810 0.000
0
0.075 0.000
249/4 1.320 0.000
0
0.058 0.000
250/1 1.410 0.048
0 250/2 0.610 0.000
0
0.048 0.000
250/3 1.010 0.000 0.048 0.000
0 268 1.100 0.000
0
0.072 0.000
269/1
0.000
1.610
0
0.068 0.000
269/2
0
0.068 0.000
269/3
0
0.000
0.068
271/1 1.450 0.000
शूबबूल-2
0.106 0.000
271/3 1.250 0.000
0
0.000
0.026
159/2 0.400 0.000
0.000
0.048
बेरी-2 श्वबूल-2 159/3
0.000
1.050
0
0.000
0.048 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 सितम्बर 2020
3346
36 कमल पिता लक्ष्मीप्रसाद साकिन देह
भूमिस्वामी
159/4 0.520 0.000
0
0.048 0.000
158 1.200 0.000
0 37 हरगोविन्द बल्द कमोदसींगसींगना भूमिस्वामी भूमिस्वामी
0.058 0.000
43
योगः-
55.760 0.948 2.685 0.0000 पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार निम्नानुसार है: -
प्रभावित हितग्राही को इंदिरा आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक मकान स्वीकृत किया जायेगा । 1 (1) 1 (2) ऐसे किसी प्रभावित कुटुंब को जो वाराक्षेत्र भूमि से रहित है और प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।
1 (3) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा ।
2(1 ) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
3 (1 ) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन, सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।
4(1) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता दिया जाएगा । 5 (1) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।
5(2) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।
5(3) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम गें हो सकेगा । जनसमुदाय के पुनर्गतस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त समुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें ।
युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी:-
1- सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।
2- वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं । 3- ۲۲ भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।
5- 9↑ राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
9 6- उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
7 7- यथोचित पंचायत घर
स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
699 8- जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
10- प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर- परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी 11-
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35 ) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय 12-
13- दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उपस्वास्थ्य केन्द्र
14- भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
15- बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
16- प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र 3347
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
17- प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा ।
18- व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो ।
19- मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।
अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन, के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक २/१/२०२० को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां , धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।
भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
दीपक सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 30 जुलाई 2020 क्रमांक 46- अ-82-17-18- भू-अर्जन- 20-4995
मौजा बम्हौरी पट.ह.नं.- 133 / 58 तहसील जैसीनगर ' परकुल मध्यम परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य निर्माण हेतु मौजा बम्हौरी पटवारी हल्का नंबर-133 / 58 तहसील जैसीनगर जिला सागर की प्रभावित भूमि अर्जन हेतु भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 463 / 82 /17-18 में भूमि अर्जन पुनर्वावन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक-461 / 82 /17-18 / 5216 सागर, दिनाक 03/07/2019 जारी की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि दिनांक 02/07/2020 को पूर्ण हो चुकी है । उक्तावधि में कोविड-19 वैश्विक महामारी में लॉकडाऊन होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत घोषणा और सार का प्रकाशन नहीं की जा सका है । अतः अधिनियम 2013 की धारा 19 (7) के तहत प्रकरण में धारा 11 ( 1 ) की प्रारंभिक अधिसूचना की एक मास की अवधि विस्तारित की जाती है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन अतिरिक्त सचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 19 अगस्त 2020 क्रमांक 39- अ-82-18-19- भू- अर्जन- 2020-5361
भू-अर्जन प्रकरण 393 / 82 /18-19 में बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत बांध निर्माण हेतु मौजा किरोला पट.ह. नं.-10 तहसील बण्डा जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक14/02/2019 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 13/02/2020 को पूर्ण हो चुकी है । उक्तावधि में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने, अर्जित की जा रही भूमियों के अर्जन के संबंध में ग्रामीणों द्वारा निरंतर विरोध दर्ज कराने, तहसील बण्डा के 17 ग्रामों में करीब 3096.62 हे. निजी भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित होने से अर्जित की जा रही भूमि का सर्वेक्षण कार्य प्रभावित होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन की कार्यवाही नहीं की जा सका है । अतः अधिनियम 2013 की धारा 19 (7 ) के तहत प्रकरण में धारा 11 (1 ) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है । 3348
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
क्रमांक 22- अ-82-18-19- भू- अर्जन- 2020-5360
मौजा नीमोन पट.ह.नं.- 15 तहसील बण्डा भू-अर्जन प्रकरण 223 / 82 / 18-19 में बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत बांध निर्माण हेतु मौजा नीमोन पट.ह. नं.-15 तहसील बण्डा जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 31/01/2019 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 30/01/2020 को पूर्ण हो चुकी है । उक्तावधि में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने, अर्जित की जा रही भूमियों के अर्जन के संबंध में ग्रामीणों द्वारा निरंतर विरोध दर्ज कराने , तहसील बण्डा के 17 ग्रामों में करीब 3096.62 हे. निजी भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित होने से अर्जित की जा रही भूमि का सर्वेक्षण कार्य प्रभावित होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन की कार्यवाही नहीं की जा सका है । अतः अधिनियम 2013की धारा 19(7) के तहत प्रकरण में धारा 11 (1 ) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है ।
क्रमांक 23-अ-82-18-19- भू- अर्जन- 2020-5362
मौजा हनौता उबारी पट.ह.नं.-16 तहसील बण्डा भू-अर्जन प्रकरण 233/ 82 / 18-19 में बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत बांध निर्माण हेतु मौजा हनौता उबारी पट.ह.नं.- 16 तहसील बण्डा जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 31/01/2019 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 30/01/2020 को पूर्ण हो चुकी है । उक्तावधि में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने , अर्जित की जा रही भूमियों के अर्जन के संबंध में ग्रामीणों द्वारा निरंतर विरोध दर्ज कराने, तहसील बण्डा के 17 ग्रामों में करीब 3096.62 हे. निजी भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित होने से अर्जित की जा रही भूमि का सर्वेक्षण कार्य प्रभावित होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन की कार्यवाही नहीं की जा सका है । अतः अधिनियम 2013 की धारा 19 (7 ) के तहत प्रकरण में धारा 11 (1 ) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है ।
क्रमांक 17-अ-82-18-19-भू-अर्जन- 2020-5364
मौजा पिडरूवा पट.ह.नं. -07 तहसील बण्डा भू-अर्जन प्रकरण 173 / 82/18-19 में बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत बांध निर्माण हेतु मौजा पिडरूवा पट.ह. नं.- 07 तहसील बण्डा जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 31/01/2019 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 30/01/2020 को पूर्ण हो चुकी है । उक्तावधि में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने, अर्जित की जा रही भूमियों के अर्जन के संबंध में ग्रामीणों द्वारा निरंतर विरोध दर्ज कराने, तहसील बण्डा के 17 ग्रामों में करीब 3096.62 हे. निजी भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित होने से अर्जित की जा रही भूमि का सर्वेक्षण कार्य प्रभावित होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन की कार्यवाही नहीं की जा सका है । अतः अधिनियम 2013 की धारा 19 (7) के तहत प्रकरण में धारा 11 (1 ) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है । 3349
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
क्रमांक 21 - अ-82-18-19- भू-अर्जन-5365
मौजा डहकुली पट.ह.नं.- 10 तहसील बण्डा भू-अर्जन प्रकरण 213 / 82/18-19 में बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत बांध निर्माण हेतु मौजा डहकुली पट.ह. नं.-10 तहसील बण्डा जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 31/01/2019 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 30/01/2020 को पूर्ण हो चुकी है । उक्तावधि में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने, अर्जित की जा रही भूमियों के अर्जन के संबंध में ग्रामीणों द्वारा निरंतर विरोध दर्ज कराने, तहसील बण्डा के 17 ग्रामों में करीब 3096.62 हे. निजी भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित होने से अर्जित की जा रही भूमि का सर्वेक्षण कार्य प्रभावित होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन की कार्यवाही नहीं की जा सका है । अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत प्रकरण में धारा 11 (1 ) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है ।
क्रमांक 14- अ-82-18-19 - भू-अर्जन- 2020-5363
मौजा पिपरिया इल्लाई पट.ह.नं.-11 तहसील बण्डा भू-अर्जन प्रकरण 143/82 /18-19 में बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत बांध निर्माण हेतु मौजा पिपरिया इल्लाई पट.ह.नं.- 11 तहसील बण्डा जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 31/01/2019 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 30/01/2020 को पूर्ण हो चुकी है । उक्तावधि में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने, अर्जित की जा रही भूमियों के अर्जन के संबंध में ग्रामीणों द्वारा निरंतर विरोध दर्ज कराने, तहसील बण्डा के 17 ग्रामों में करीब 3096.62 हे. निजी भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित होने से अर्जित की जा रही भूमि का सर्वेक्षण कार्य प्रभावित होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन की कार्यवाही नहीं की जा सका है । अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत प्रकरण में धारा 11 (1 ) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है ।
क्रमांक 27- अ- 82-18-19- भू-अर्जन-5653
मौजा उल्दन पट.ह.नं.- 17 तहसील बण्डा भू-अर्जन प्रकरण 273/82/18-19 में बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत बांध निर्माण हेतु मौजा उल्दन पट.ह. नं.-17 तहसील बण्डा जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 31/01/2019 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 30/01/2020 को पूर्ण हो चुकी है । उक्तावधि में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने, अर्जित की जा रही भूमियों के अर्जन के संबंध में ग्रामीणों द्वारा निरंतर विरोध दर्ज कराने , तहसील बण्डा के 17 ग्रामों में करीब 3096.62 हे. निजी भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित होने से अर्जित की जा रही भूमि का सर्वेक्षण कार्य प्रभावित होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन की कार्यवाही नहीं की जा सका है । अतः अधिनियम 2013की धारा 19(7) के तहत प्रकरण में धारा 11 (1 ) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है ।
क्रमांक 26- अ- 82-18-19- भू- अर्जन-5654
मौजा बहरोल पट.ह.नं.-08 तहसील बण्डा भू-अर्जन प्रकरण 263/ 82 / 18-19 में बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत बांध निर्माण हेतु मौजा बहरोल पट.ह. नं.- 08 तहसील बण्डा जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 31/01/2019 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 30/01/2020 को पूर्ण हो चुकी है । उक्तावधि में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने, अर्जित की जा रही भूमियों के अर्जन के संबंध में ग्रामीणों द्वारा निरंतर विरोध दर्ज कराने, तहसील बण्डा के 17 ग्रामों में करीब 3096.62 हे. निजी भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित होने से अर्जित की जा रही भूमि का सर्वेक्षण कार्य प्रभावित होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन की कार्यवाही नहीं की जा सका है । अतः अधिनियम 2013की धारा 19 (7) के तहत प्रकरण में धारा 11 (1 ) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
[ भाग 1 3350
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 सितम्बर 2020
न्यायालय, उपायुक्त ( राजस्व ) , संभाग शहडोल एवं सक्षम प्राधिकारी, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश शासन मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट ( भूमि का उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन )
अधिनियम, 2012
प्ररूप -ख
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]
दिनांक 25 जुलाई 2020
क्रमांक/ 01 / बी-121 / 2016-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम बैरिहा, पटवारी हल्का क्रमांक बैरिहा-64 , तहसील जैतपुर , जिला शहडोल से ळलै 12 ग्राम देवरी , पटवारी हल्का देवरी -58 , तहसील गोहपारू , जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइना केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपा लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र. ) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में
(5)
(3)
(4)
(1)
(2)
0.086
355/1/ख , 355/2
बैरिहा /64
जैतपुर
शहडोल
356
0.071
0.148
345/3
0.026
357/1, 357/2 क , 357/2 ख
0.005
342/1, 342/2
0.082
343/1, 343/2
0.101
360/1, 360/2
0.169
361/1, 361/2
0.005
362/1 , 362/2 , 362/3
0.003
335
0.235
334/1, 334/2
0.027
240/1 क, 240/1 ख , 240/2, 240/3/क, 240/3/ख , 240/3/ग
0.202
243/1 क, 243/1 ख , 243/1 ग , 243/2
0.005
242/1, 242/2, 242/3 3351
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
0.077
246/2, 246/3
बैरिहा /64
शहडोल जैतपुर
247
0.005
249
0.025
0.007
252/2
0.119
253/1, 253/2
0.009
252/459/1 , 252/459/2
0.023
257
258
0.150
302
0.005
0.106
305/1, 305/2
0.019
300/2
119
0.010
112
0.051
0.042
118
क्रमांक/ 02/ बी-121 / 2016-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम घोरवे, पटवारी हल्का क्रमांक घोरवे 63 तहसील जैतपुर, जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी, पटवारी हल्का देवरी-58 , तहसील गोहपारू , जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र. ) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)
(3)
(4)
(5)
(2)
0.715
839/2, 839/3
घोरवे/63
जैतपुर
शहडोल
0.542
848/2
857
0.205
0.005
856/1, 856/2, 856/3
859
0.079
0.102
860/1, 860/2
870
0.136
872
0.005
871
0.005
0.069
927
0.037
926
925
0.010
0.005
928/2 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
3352
क्रमांक / 03 / बी-121 / 2016-17 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम मेहरौड़ी, पटवारी हल्का क्रमांक भमला-62 तहसील जैतपुर , जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी, पटवारी हल्का देवरी-58, तहसील गोहपारू , जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायक्त राजस्व, शहडोल संभाग , शहडोल (म.प्र .) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(4)
(5 ) (1)
(2)
(3)
शहडोल जैतपुर
0.203
11/1 , 11/2
मेहरौड़ी / भमला 62
0.004
12
0.072
10
0.005
13
0.014
19
0.052
97
0.106
9
0.004
8
0.060
27
0.063
26
0.005
21
0.004
24 3353
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) जैतपुर
शहडोल
25
0.050 मेहरौड़ी / भमला 62
29
0.023
30
0.016
31
0.041
82
0.033
83
0.054
0.027
101
102
0.010
100
0.069
84
0.011
0.053
96/1, 96/2
85
0.124
86
0.040
88
0.035
78
0.010
0.094
75/1, 75/2
76
0.035
0.191
72/1,72/ 3
0.323
73/2 , 73 / 3 / क , 73 / 3 /ख, 73/ 3/ ग, 73/4, 73/5
0.564
249/7
0.550
257/3
258
0.005
259
0.011 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
3354
क्रमांक/04/ बी-121 / 2016-17 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम नौगई, पटवारी हल्का क्रमांक नौगई-01 तहसील बुढार , जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी, पटवारी हल्का देवरी-58 , तहसील गोहपारू , जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्त्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबन्द्व है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी , उपायक्त राजस्व, शहडोल संभाग , शहडोल (म.प्र. ) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
अनुसूची
जिला
खसरा क्रमांक
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(5)
(4)
(1)
(2)
(3)
496
0.149
नौगई /01
शहडोल बुढ़ार
0.005
497/1, 497/ 2,497/3 , 497/4
0.063
500/1
0.399
501/ 2/ क , 501 / 2 / ख /1, 501/2/ ग/1 , 501 / 2/ घ/1 , 501/3 / क , 501 / 3 / ख /1 , 501 / 3 /ग
0.593
571/2 , 571/3 , 571 /4/क, 571/ 4/ ख, 571/5 , 571/6
0.213
570/2, 570/3
0.120
558/2, 558/3 क , 558/3 ख, 558/3 ग , 558/3 घ, 558/3 ङ
0.084
557
0.005
551/2, 551/3
नौगई / 01
बुढ़ार
शहडोल
0.484
552/2 , 552/3 , 552/4
0.120
630
0.088
629
0.392
628/1, 628/2, 628/3 , 628/4
0.084
627/1, 627/2 , 627/3
0.144
626 3355
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
क्रमांक/05 / बी-121 / 2016-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत -होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम देवरी, पटवारी हल्का क्रमांक देवरी-58 , तहसील गोहपारू , जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी, पटवारी हल्का देवरी -58 , तहसील गोहपारू , जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र.) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.075
1064
देवरी / देवरी
गोहपारू
शहडोल
0.034
1063
0.183
1062
0.012
1061
0.223
1060/2, 1060/3 , 1060/4, 1060/5, 1060/6, 1060/7 , 1060/8 , 1060/9 , 1060/10 , 1060/11 , 1060/12
0.434 1
1054/2
0.010
1053/2
0.205
1055 3356
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
(4)
(3)
(2)
(1)
देवरी / देवरी
गोहपारू
शहडोल
1072/1356/1 , 1072/1356/2 क, 1072/1356/2 ख , 1072/1 , 1072/2, 1072/3, 1072/4/ क, 1072/4/ ख , 1072 / 4 / ग , 1072/5
1107/2 क, 1107/2 ख, 1107/2 ग, 1107/2 घ
1110/2, 1110/3
1112/1 , 1112/2
1111/1, 1111/2
1114/1, 1114/2, 1114/3
1116
1117
1118
1119
1149
1016/2, 1016/3
1028
1027/2
371
368/6
368/7
368/5
368/4
368/3
368/2
368/1
295/5
295/6
306/1, 306/2
307/1 , 307/2
305/1, 305/2
325/2
324 (5)
0.195
0.247
0.124
0.144
0.005
0.008
0.103
0.005
0.035
0.076
0.010
0.562
0.004
0.087
0.049
0.035
0.044
0.039
0.025
0.053
0.072
0.044
0.113
0.024
0.166
0.005
0.052
0.895
0.008 3357
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
11 क्रमांक / 06 / बी-121 / 2016-17 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम धनगवां, पटवारी हल्का क्रमांक धनगवां-57, तहसील गोहपारू , जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी, पटवारी हल्का देवरी-58 , तहसील गोहपारू , जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र .) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.899
1987/3, 1987/4
धनगवां / 57
गोहपारू
शहडोल
0.047
1990
0.005
1986/2076
0.122
1992/1 , 1992/2
0.046
1991/1 , 1991/2
0.093
1993/1, 1993/2 , 1993/3
0.351
1997/1 , 1997/2, 1997/3
0.029
1996/1, 1996/2
0.121
2015
0.107
2014/1, 2014/2 , 2014/3
0.005
2016/1
0.024
2046 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
3358
(4)
(3)
(1)
(2)
2037/1, 2037/2, 2037/3 , 2037/4
गोहपारू धनगवां / 57
शहडोल
2047
1959/1 , 1959/2, 1959/3 , 1959/4
1956/2, 1956/3
2022/2
320/1, 320/2
322/1, 322/2
323/1, 323/2
326/1, 326/2 , 326/3 , 326/4
325/1, 325/2
329
1652/2, 1652/3 , 1652/4, 1652/5, 1652/6, 1652/7
1728/2, 1728/ 3 / क, 1728 / 3 /ख , 1728/4/1 , 1728/4/2, 1728/4/3
1735
1734/1, 1734/2, 1734/3
1730/1, 1730/2
1729
1713
1710/1 , 1710/2
1711/1 , 1711/2
1705
1704/1, 1704/2
1699/1/ क , 1699/1 /ख , 1699/1 / ग, 1699/1 / घ, 1699/1/3. 1699/1 /च ,1699/ 1 / छ, 1699/2, 1699/3
1698
1703
1697/1, 1697/2 , 1697/3 , 1697/4, 1697/5, 1697/6
1691/1, 1691/2 , 1691/3 , 1691/4, 1691/5
1691/1856
922/1, 922/ 2 / क, 922/ 2/ख, 922/2 /ग, 922/2/ घ
899/1,899 /2,899/3
996 (5)
0.061
0.065
0.120
0.064
0.178
0.047
0.078
0.049
0.009
0.09
0.015
0.051
0.698
0.085
0.004
0.222
0.004
0.167
0.161
0.074
0.004
0.209
0.264
0.005
0.007
0.040
0.537
0.010
0.130
0.005
0.101 भाग 1 ]
3359
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
(4) (2)
(3)
(1)
897/1 क, 897/1 ख , 897/2/1 , 897/2/2 गोहपारू
शहडोल
धनगवां / 57
995
941/2
888
1065/1, 1065/3
1064
1080/2 , 1080/3
1701/1/ क , 1701 /1 /ख , 1701 /1 / ग, 1701 / 1 / घ, 1701 /1 /ड़, 1701/1/च, 1701/2 , 1701/3
1610
1608
1609
1614
1615
1604/1,1604/2
1603
1599/1.1599/ 2
1598
1595
1596
1597
1752
1753
1771/1 , 1771/2 , 1771/3
1583
1772
1788
1789
1876/2068
1976/2078
1876/2069/1 , 1876/2069/2 , 1876/2069/3 क , 1876/2069/3 ख
1932/2, 1932/3 , 1932/4 , 1932/5
1876/2070/1 क, 1876/2070/1 ख, 1876/2070/2, 1876/2070/3
1962/2 क , 1962/2 ख , 1962/2 ग , 1962/2 घ (5)
0.004
0.014
0.239
0.018
0.325
0.004
0.204
0.085
0.047
0.076
0.066
0.075
0.070
0.046
0.136
0.088
0.136
0.079
0.043
0.048
0.055
0.015
0.556
0.004
0.116
0.099
0.079
0.004
0.004
0.172
0.328
0.140
0.982 3360
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
[ भाग 1 (1)
(2)
(3)
(4)
(5) शहडोल गोहपारू धनगवां / 57
0.206
1963/1, 1963/2, 1963/3, 1963/4
0.053
1964/1, 1964/2, 1964/3
1965
0.094
0.206
1969/1, 1969/2
0.026
1974/1, 1974/2 , 1974/3 , 1974/4, 1974/5
437
0.116
438
0.090
432
0.029
431
0.015
0.328
436/2, 436/3,436/ 4
0.010
427/1, 427 / 2,427/ 3 , 427/4
0.010
426/1 , 426 / 2,426/ 3,426/ 4
0.045
425/1, 425/ 2,425/3 , 425/4
0.078
423/1, 423 / 2,423 / 3
0.119
424/1,424/ 2
2056
0.106 क्रमांक / 07 / बी-121/ 2016-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत -होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम दुधरिया, पटवारी हल्का क्रमांक लफदा-55, तहसील गोहपारू , जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी, पटवारी हल्का देवरी-58 , तहसील गोहपारू , जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है । 3361
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग , शहडोल (म.प्र. ) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1 )
गोहपारू
शहडोल
0.059
99
दुधरिया/ लफदा 55
0.005
117/3, 117/4
0.030
118
0.092
120
0.134
168/2
0.024
82
0.103
121
0.005
125
0.122
126
0.079
127/1
0.010
128/2
0.010
122
गोहपारू
शहडोल
0.004
164
दुधरिया/ लफदा 55
0.064
165/1, 165/2
0.008
81/3
0.078
80
0.014
79
0.084
66
0.016
62
0.056
64
0.053
65
0.005
8
0.005
9
0.005
11
0.120
10
0.210
7
0.107
1/2
0.067
3
0.067
2/2 3362
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
[ भाग 1 2012जितला
क्रमांक /08 /बी-121 / 2016-17, अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम लफदा, पटवारी हल्का क्रमांक लफदा-55, तहसील गोहपारू , जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी, पटवारी हल्का देवरी-58 , तहसील गोहपारू , जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र. ) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा कमांक
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1 )
0.054
1613
गोहपारू लफदा / 55
शहडोल
0.046
1616
0.194
1612
0.005
1633
0.053
1634/1, 1634/2, 1634/3, 1634/4, 1634/5
0.108
1677
0.018
1676
0.081
1675
0.034
1674
0.005
1673
0.063
1672
0.005
1671/2106 भाग 1 ]
3363
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
(3)
(4) (1)
(2)
1665/1, 1665/2 , 1665/3 ,
1665/4 शहडोल गोहपारू लफदा / 55
1663
1664
1666
1658
1657
1656
1535
1534
1533
1532/1
1532/2
1538/1
1526
1538/2
1525
1524
1515
1516
1522
1521
1517
1520
1518
1500
1519
1498
1501
1499
1497
1411/2
1411/1
1412
1410
1415
1416
1417
1418
1419
1398
1391 (5)
0.139
0.005
0.005
0.036
0.029
0.063
0.058
0.100
0.056
0.084
0.045
0.035
0.006
0.055
0.033
0.074
0.059
0.032
0.056
0.005
0.024
0.036
0.009
0.074
0.128
0.007
0.005
0.030
0.098
0.042
0.076
0.068
0.022
0.059
0.005
0.009
0.045
0.011
0.061
0.015
0.026 3364
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
(4)
(3)
(2)
(1)
1390
लफदा / 55
गोहपारू
शहडोल
1392/1, 1392/2
1393/1, 1393/2
1396/1, 1396/2
1394/1/ क , 1394/1 /ख, 1394/1 / ग
1395
1364
1394/2/क , 1394/ 2 /ख , 1394/2/ ग , 1394/2/ घ
1379/1, 1379/2
1365
1377
1373/1, 1373/2, 1373/3
1376
1375
1367
1374
1370
1368
1369
1326/1
1347/5
1327/1, 1327/2, 1327/3 , 1327/4
1347/3
1347/2
1347/4
1346
1341
1345
1344
1349
1350
1351/1/ क, 1351 /1/ ख, 1351 /1 / ग
1355/1, 1355/2 , 1355/3
1354
1366/1, 1366/2
1590/2
1574
1573/1, 1573/2 , 1573/3
[ भाग 1 (5)
0.045
0.011
0.019
0.062
0.033
0.062
0.005
0.083
0.026
0.007
0.066
0.010
0.033
0.028
0.180
0.011
0.124
0.006
0.021
0.104
0.045
0.033
0.005
0.196
0.050
0.040
0.010
0.043
0.023
0.042
0.059
J
0.083
0.118
0.042
0.005
0.252
0.069
0.290 3365 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 सितम्बर 2020
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.023
1572
लफदा / 55
गोहपारू
शहडोल
0.075
1554
0.097
1458
!
0.130
1459
0.005
1457
0.070
1456
0.051
1455
0.074
1454
0.032
1452
0.299
1451
0.044
1444
0.045
1439/1, 1439/2
0.129
1432
0.005
1436
0.080
1433
0.005
1438/2
0.185
1437/1, 1437/2
0.005
1383
क्रमांक/09 / बी-121 / 2016-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम धुरियाडोल, पटवारी हल्का क्रमांक गुढ़ा -56, तहसील गोहपारू, जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी , पटवारी हल्का देवरी-58 , तहसील गोहपारू , जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है । 3366
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
[ भाग 1 कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उरा तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग , शहडोल (म.प्र .) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा कमांक
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जितकी जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
गोहपारू
शहडोल
0.291
32/2
धुरियाडोल/ गुढ़ा-56
0.325
29/2, 29/3 , 29/4, 29/5 , 29/6 , 29/7, 29/8 , 29/9
0.185
25/1, 25/2, 25/3, 25/4
0.285
56
0.288
55/1, 55/2
0.209
46/1, 46/2
0.066
36
0.132
37
0.078
39
0.026
38/1, 38/2
0.119
57
गोहपारू
शहडोल
0.024
69
घुरियाडोल/ गुढ़ा-56
0.010
61
0.130
67
0.015
66
0.225
64
0.005
63
0.010
353/1, 353/2
0.204
352
0.005
351
0.007
350
0.030
357
0.059
356
0.111
359
0.040
358
0.087
362
0.005
361/1, 361/2, 361/3
0.024
364
0.005
367
0.061
366
0.039
365 3367
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
374
378/1 , 378/2
379/1, 379/2
376
377
375
382
383
392
385
391
389
390
388
416/1, 416/2
415
432/1/1, 432/1/2, 432/2 , 432/3
433/1,433/ 2
581
580 गोहपारू
शहडोल
582
धुरियाडोल/ गुढ़ा-56
579
576
574
575
572
573
568
569
587
588
590
589
591/614
591
592/615
592
591/613
563/1, 563/2
546/2 0.013
0.070
0.005
0.045
0.038
0.005
0.054
0.034
0.006
0.054
0.017
0.007
0.161
0.005
0.042
0.005
0.125
0.024
0.082
0.005
0.018
0.050
0.066
0.045
0.024
0.005
0.075
0.005
0.005
0.007
0.005
0.052
0.007
0.074
0.136
0.026
0.053
0.005
0.195
0.020 3368
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
क्रमांक / 10/ बी-121/ 2016-17 अतएव, राज्यराज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम अकला, पटवारी हल्का क्रमांक गुढ़ा-56, तहसील गोहपारू , जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी, पटवारी हल्का देवरी -58 , तहसील गोहपारू , जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइना केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपा लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी , उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग , शहडोल (म.प्र. ) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
अनुसूची
तहसील
खसरा क्रमांक
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
638
0.063 शहडोल गोहपारू
637
0.040 अकला / गुढा 56
636
0.082
0.674
626/2
625
0.004
616
0.083
615
0.022
0.056
617
0.007
613
618
0.051
612
0.052
619
0.060
620
0.022
0.094
621/1, 621/2
0.110
624/1/ख/1, 624/1/ख/2 3369
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
(1)
(2)
(4)
(3)
(5)
0.793
606/2
शहडोल गोहपारू अकला / गुढा
56
605/1
0.575
605/2
0.352
125/1/ख
194
0.007
461
0.193
460
0.018
0.239
599
0.185
600/1, 600/2
601
0.063
433
0.189
0.013
623/1, 623/2
0.069
608/1, 608/2
609
0.018
0.168
607/1, 607/2
584
0.057
587
0.093
0.066
586
0.044
588/1, 588/2
558
0.121
0.547
559/2
0.144
553/1 , 553/2
0.030
598/2, 598/3-ख
0.422
718/2, 718/3, 718/4 3370
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
[ भाग 1 क्रमांक /11 / बी-121 / 2016-17 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम भागा, पटवारी हल्का क्रमांक गुढ़ा-56, तहसील गोहपारू , जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी, पटवारी हल्का देवरी-58 , तहसील गोहपारू, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी , उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र . ) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
अनुसूची
जिला तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में
(4)
(1)
(2)
(3)
(5)
0.490 गोहपारू
45/3
शहडोल
भागा/ गुढ़ा 56
0.005
55
0.144
54/1, 54/2 , 54/3, 54/4, 54/5
0.208
46/1, 46/2
0.128
47/1,47/ 2
0.221
43
0.005
48/1, 48/2
75/1, 75/2, 75/3 , 75/4, 75/5 ,
0.189
75/6
0.022
95
0.098
96 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
(3)
(4) (1)
(2)
97 गोहपारू
शहडोल
भागा/गुढ़ा 56
98
87/1 , 87/2, 87/3
86/1, 86/2
99
345
344/1, 344/2
343/1, 343/2
134/1, 134/2
133
178/1, 178/2
177/1 , 177/2
695/1, 695/2, 695/3
697
699
700
851/1 , 851/2
853
516
510
511
512
514/1,514/ 2, 514/3
515
519
528/1, 528/2
525
526
522
523
524
531
533/1,533/ 2,533/3
535
534/1,534/ 2
584
979/1,979/ 2
961
37
81
3371 (5)
0.080
0.004
0.085
0.081
0.044
0.004
0.066
0.318
0.102
0.056
0.122
0.147
0.030
0.104
0.076
0.096
0.025
0.024
0.209
0.004
0.040
0.006
0.064
0.082
0.040
0.063
0.062
0.012
0.012
0.037
0.057
0.004
0.243
0.060
0.122
0.022
0.077
0.065
0.105
0.003 3372
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
(1)
(2)
(3)
(4) गोहपारू
'शहडोल
82/1, 82/2
भागा/ गुढ़ा 56
161/1, 161/2
106/1, 106/2
160
60/2, 60/3 , 60/4, 60/5
61/1/ क , 61 / 1 / ख , 61/2
166/3
936/3, 936/4
935/1, 935/2 , 935/3
934
955/2, 955/3
963/1, 963/2
962
959
961
205/2, 205/3 / क, 205/ 3 /ख , 205/4
199/1 , 199/2
200
201
195
193/1, 193/2
192/1, 192/ 2/ क, 192/ 2/ ख , 192/3
173/1/ ख , 173/2 , 173/3
180/2, 180/3
190/1/ क , 190/1 / ख, 190/2
191
758
757
756
755
760/1/ क, 760/ 1 / ख , 760/2
761/2
116
991
115
114/1, 114/2
837/1, 837/2
840
[ भाग 1 (5)
0.034
0.048
0.004
0.018
0.604
0.202
0.084
0.024
0.091
0.045
0.116
0.052
0.243
0.010
0.041
0.165
0.140
0.015
0.023
0.036
0.066
0.071
0.224
0.222
0.007
0.065
0.082
0.055
0.056
0.055
0.162
0.238
0.282
0.096
0.211
0.013
0.145
0.105 3373
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
(4) (1)
(2)
(3)
723 शहडोल गोहपारू भागा/गुढ़ा 56
725
724
730/1
729
804/2, 804/3
803
802/2, 802/3
793/2, 793/3 , 793/4, 793/5, 793/6, 793/7
795/1, 795/2, 795/3
794/1, 794/2 , 794/3 , 794/4
744/1, 744/2
741
733/1, 733/2, 733/3, 733/4, 733/5, 733/6 , 733/7, 733/8 , 733/9, 733/10 , 733/11 , 733/12
734
730/2
730/3
708
707
706
814/2, 814/3 , 814/4
822/2, 822/3
821/1, 821/2
820/1, 820/2 क, 820/2 ख
839
726
206/ 2/ क, 206/ 2/ ख , 206/ 2/ ग, 206/2/घ, 206/3,206/6 , 206/7
229
939/2
207/1,207/2
208/1,208/ 2
209/1, 209/2
210
220/1, 220/2 , 220/3
गोहपारू
शहडोल
भागा/ गुढ़ा 56
つ 211
460/1, 460/2 , 460/3 , 460/4 , 460/5
457/1, 457/2, 457/3 , 457/4, 457/5
458/1, 458/2
459/1, 459/2
462/1, 462/2, 462/3
456/1, 456/2
454/1, 454/2 (5)
0.079
0.182
0.058
0.176
0.125
0.160
0.108
0.025
0.591
0.176
0.030
0.160
0.148
0.202
0.108
0.124
0.015
0.122
0.076
0.116
0.831
0.502
0.011
0.004
0.137
0.005
0.160
0.005
0.088
0.176
0.180
0.045
0.112
0.010
0.060
0.035
0.124
0.025
0.076
0.004
0.096
0.120 3374
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
[ भाग 1 क्रमांक/12 / बी-121 / 2016-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम गुढ़ा, पटवारी हल्का क्रमांक गुढ़ा -56, तहसील गोहपारू , जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी , पटवारी हल्का देवरी -58 , तहसील गोहपारू , जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग , शहडोल (म.प्र. ) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
अनुसूची
जिला
खसरा कमांक
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में (1)
(3)
(4)
(2)
(5)
0.028 गोहपारू
शहडोल
169/2
गुंढ़ा/56
0.095
171/2
0.187
168/1 , 168/ 2 / क, 168 / 2 / ख , 168/2/ ग ,168 / 2/ घ
0.092
167/1 / क, 167 / 1 / ख , 167 / 1 / ग, 167/ 1/ घ, 167/2
डक्ट
0.021
166/1/ क , 166 / 1 / ख , 166 / 1 / ग, 166/1/ घ, 166/2 , 166/3 , 166/4, 166/5 , 166/6 , 166/7
165
0.119
163
0.149
0.186
162/1, 162/2
0.056
161 भाग 1 ]
3375
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
(4) (1)
(2)
(3)
160 गोहपारू गुढ़ा/56
शहडोल
57/1, 57/2
58
158/1, 158 / 2 / क, 158 / 2/ ख, 158/2/ ग , 158/ 2/ घ
157/2/ क,157/ 2/ ख
239/1,239/ 2
241
240/1,240/ 2
236/1, 236/ 2,236 / 3 , 236/4
237/1, 237/ 2,237/ 3 , 237/4
233/1, 233/2
232
220/1, 220/2
221
218
219
217
216
213
214
330
212
210
332/1, 332/ 2/ क/1, 332/ 2/ क/2, 332/ 2/ ख , 332/2 / ग
211
333
204/1, 204/2
335/1/ क, 335/ 1 / ख , 335 / 1 /ग. 335/1/ घ, 335/1/3. , 335/2 , 335/3, 335/4/ क, 335/ 4/ख
337
336
338/1, 338/2
339
340
363
367
365/2
368 (5)
0.006
0.179
0.222
0.077
0.196
0.122
0.015
0.048
0.004
0.219
0.028
0.019
0.090
0.005
0.013
0.004
0.060
0.005
0.056
0.005
0.005
0.028
0.005
0.005
0.097
0.022
0.074
0.010
0.091
0.005
0.045
0.002
0.124
0.031
0.013
0.324
0.005 3376
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.110
396
शहडोल गोहपारू गुढ़ा / 56
0.311
395/2
0.112
397
0.272
422
0.095
424
0.137
428
ज
0.045
430
0.046
431
0.005
437
0.051
463
0.004
97
0.065
91/1, 91/2 , 91/3
0.420
93/2 , 93/3 , 93/4, 93/5 , 93/6 , 93/7 , 93/8 , 93/9
0.025
15
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. के . पाण्डेय, सक्षम प्राधिकारी उपायुक्त राजस्व.
भाग 1 ]
3377
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
कार्यालय, कलेक्टर जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
रा.प्र. क्रमांक- 01- अ-82-2019-2020
छिन्दवाड़ा, दिनांक 13 अगस्त 2020
म०प्र ० शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ- 12-2 / 2014 / सात / शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति" (Consent Land Purchase Policy ) के तहत पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सड़क निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म० प्र ० शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है । उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है ।
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सड़क निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
1. भूमि का वर्णनः-
तहसील
जिला
नगर/ ग्राम
3 1
2
छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा
-:अनुसूचीः-
खसरा नम्बर
कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता
योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है
कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
6
7 4
5
190
0.151
1. केशराम,संतू
पिता हरजू
जाति लोधी
निवासी ग्राम भूमि
ग्राम- देवर्धा प०ह०न0-28 . ब ०न0-273 , रा०नि०म०- छिंदवाड़ा-1 स्वामी- देवर्धा
2. हरजू पिता
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सड़क निर्माण हेतु निजी भूमि के
0.064
185/1
0.043
हुकम जाति लोधी निवासी ग्राम भूमि 196/4 स्वामी- देवर्धा
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये । 185/2
3. झोकाबाई पुत्री
0.162 3378
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
[ भाग 1
गुसाई
जाति लोधी
निवासी ग्राम भूमि
स्वामी-देवर्धा
197/1
0.204
4. मनेश, दिनेश पिता गंगाराम, महावती, सीता पुत्रियां गंगाराम जाति लोधी निवासी ग्राम भूमि स्वामी-देवर्धा
5
कुल योग
0.624 हेक्टेयर
2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप / आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है ।
रा.प्र. क्रमांक- 08- अ-82-2019-2020
म०प्र० शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश कमांक एफ-12-2 / 2014 / सात / शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सड़क निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म ०प्र ० शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है । उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख " में सहमति ले ली गई है । 3379 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सड़क निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-:अनुसूचीः-
1. भूमि का वर्णनः-
तहसील
जिला
नगर/ ग्राम
खसरा नम्बर
कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता
योजना जिसके लिये भूमि कय कीजाना प्रस्तावित है
कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
6
5
7
0.088
छिन्दवाड़ा
45/1
छिन्दवाड़ा
71
0.038
ग्राम- खैरीलदू प०ह० न0-32, ब०न0-118 , रा०नि०म०- छिंदवाड़ा-1
1. अन्जेलाल पिता नेवालाल जाति गौली निवासी ग्राम भूमि स्वामी- खैरीलदू
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सडक निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये ।
2
कुल योग
0.126 हेक्टेयर
2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है । 3380
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 सितम्बर 2020
रा.प्र. क्रमांक-02- अ- 82-2020-2021
छिन्दवाड़ा, दिनांक 24 अगस्त 2020 म०प्र ० शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश कमांक एफ-12-2/2014 / सात / शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म०प्र ० शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है । उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख " में सहमति ले ली गई है ।
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-:अनुसूचीः-
1. भूमि का वर्णनः-
जिला तहसील नगर/ ग्राम
खसरा नम्बर
कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता
योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है
कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
6
5
7
चांद
छिन्दवाड़ा
134/14,15
0.060
1. विजयसिंग
पिता मलखानसिंग
रघुवंशी
निवासी ग्राम भूमि
स्वामी-खैरघाट
ग्राम- खैरघाट, प० ह०न0-41, ब०न0-52 , रा०नि ०म०- चांद
134/16
0.120
1. लक्ष्मणसिंग
पिता मलखानसिंग
रघुवंशी
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये ।
निवासी ग्राम भूमि
स्वामी-खैरघाट
2
0.180
कुल योग
हेक्टेयर
2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप / आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3381
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश
राजगढ़ , दिनांक 14 अगस्त 2020 प्र. क्र. ए. - 8673
द्वितीय पूरक
प्रकरण
अंतर्गत धारा 19, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमाक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ के ग्राम बुडनपुर के लिये डूब प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची(1)
जिला - राजगढ
ग्राम- बुढनपुर
तहसील - सारंगपुर
स. कं.
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर
अर्जित रकबा
कुल रकबा
1
10.995
9.945 निजी भूमि 1. कुण्डालिया बांध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षै में प्रभावित होने से
1. कुण्डालिया बांध परियोजना में प्रभावित होने से
कृषक का नाम
स.के.
खसरा नं.
योग
कुल रकबा
प्रस्तावित पूरक प्रकरण अर्जित रकबा
पूर्वमें अर्जित हो चुका रकबा
1
4
3
6
2
5
7 नानूराम पिता पूरा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी 322/11/2/3
0.506 0.000 0.506 0.506 1
योग- 0.506 0.000 0.506
0.506
322/11/2/4
2
0.505 0.000 0.505 0.505 डाली बाई बेवा देवीसिंह बालू, कमलसिंह पिता देवीसिंह जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग-
0.505 0.000 0.505 0.505
322/5/12/1
3
0.000
0.231
0.231 0.231 भारतसिंह शंभूसिंह पिता रामसिंह जाति नायक निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.000 0.231 0.231
0.231
योग-
322/5/12/2
4
0.000 0.230
0.230
0.230 बालूसिंह, पवनसिंह पिता देवीसिंह जाति नायक पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.000
0.230
योग- 0.230
0.230
322/5/12/3
5
0.000
0.230
0.230
0.230 इन्दरसिंह पिता भंवरलाल जाति नायक पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.000 0.230 0.230
योग- 0.230
322/5/12/4
6
0.000
0.231
0.231 0.231 कालू, भगवानसिंह पिता गंगाराम, अनोखबाई बेवा गंगाराम नायक पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.000 0.231 0.231
योग- 0.231 3382
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
[ भाग 1 कृषक का नाम
स.क.
खसरा नं.
योग
कुल रकबा
प्रस्तावित पूरक प्रकरण अर्जित रकबा
पूर्वमें अर्जित हो घुका रकबा
1
3
4
5
6
7
322/6/7
7
2.000 0.000 0.950 0.950
2 बालचंद पिता कन्हैयालाल, चंदाबाई , धापूबाई पिता कन्हैयालाल, शांताबाई बेवा कन्हैयालाल जाति मैहतर पता निवासी नांदनी ग्राम भूमि रवामी
0.000 0.950
योग- 2.000
0.950
322/6/41
घीसीबाई पिता रामसिंह भील पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
8
1.500 0.000 1.500 1.500
0.000 1.500
योग- 1.500
1.500
322/11/2/1
9
0.506
0.506
0.000
0.506 जगन्नाथ पिता पूरा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.000 0.506 0.506
योग- 0.506
322/11/2/2
नाथू पिता पूरा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
10
0.506 0.000 0.506 0.506
0.000 0.506 0.506
योग- 0.506
0.632 0.000 0.632
322/12/1
0.632 कुमेरसिंह, सुल्तानसिंह पिता बापूसिंह सोंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
322/12/2 0.632 0.000 0.632 0.632 11
322/12/3 0.632 0.000 0.632 0.632
322/12/4 0.633 0.000 0.633 0.633
0.000
योग- 2.529
2.529 2.529
322/16/1/1/1
12
0.253 0.000 0.253
0.253 दुलेसिंह पिता शिवसिंह जाति सोंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग- 0.253 0.000 0.253
0.253
322/16/1/1/2
13
0.253 0.000 0.253 0.253 उमरावसिंह पिता गोकूलसिंह पिता भगवानसिंह सोंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.000 0.253 0.253
योग- 0.253
322/16/1/1/3
14
0.253 0.000 0.253 0.253 भोनेसिंह पिता शिवसिंह जाति सोंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.000 0.253 0.253
योग- 0.253
322/22/1
15
0.631 0.000 0.631 0.631 अम्बाराम, राकेश, पवन, पिता गोपीलाल भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग- 0.631 0.000 0.631 0.631 मोडसिंह पिता भैरुसिंह भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
16
0.631 0.000 0.631 0.631
0.000
योग- 0.631
0.631
0.631
0.000 9.945
9.945
कुल योग- 10.995
नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू अर्जन अधिकारी सारंगपुर कार्यालय मे किया जा सकता है । भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
3383 जा. क्र. 8874-75
राजगढ़ , दिनांक 20 अगस्त 2020 (अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013)
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में नभापुरा तालाब सिंचाई परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की ग्राम नबापुरा एवं मल्हारपुरा के लिए डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची में वर्णित सर्वे नम्बर में अंकित भमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची :-
नभापुरा तालाब के डूब क्षेत्र एवं वेस्टवियर में प्रभावित भूमि :- ग्राम नबापुरा स.क.
प्रभावित कृषक का नाम
खसरा नंबर
प्रभावित रकबा ( हेक्टे.)
कुल रकबा (हेक्टे.)
भूमि (हेक्टे.) 1
2
3
4
5
236/2/1
1.838
0.735 जाति सौधिया पता नि. क्रमशः चिावद, बागपुरा, सेवली, 1 भंवरीबाई, सुरजीबाई, नोरंगबाई, कमलाबाई पुत्रीयां शिवसिंह खेडा (जिला शाजापुर भूमि स्वामी)
योग
1
1.838
0.735
236/2/1/1
2 नारायणसिंह आ. रायसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम पाडल्या भूमि स्वामी
0.500
0.400 योग
1
0.500
0.400 3 दर्यावसिंह आ. परथी जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
236/2/3
0.411
0.308 योग
1
0.411
0.308 4 धूला आ. किसना जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
1.945
0.633
237/1/1/3/1/
2
योग
1
1.945
0.633 5 मांगीलाल आ. किसना जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
237/1/1/3/1/3
2.354
0.500 योग
1
2.354
0.500 6 प्रेमसिंह आ. बंशीलाल जाति चमार पता नि. ग्राम कोडक्या भूमि स्वामी
237/1/1/9/2
1.012
0.253 योग
1
1.012
0.253
238/1
0.724
0.724 7 परथी , भगवान, प्रताप आ. हीरा जाति सौधिया नि. ग्गप्रम भूमि स्वामी
0.844
239/1/1
0.844 योग
2
1.568
1.568
238/2
0.363
0.363 8 देवीलाल पिता भंवरलाल, कमलाबाई विधवा भंवरलाल जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
239/2
0.612
0.612
285/1
0.466
0.466
286/2
0.243
0.243
286/4
0.040
0.040 योग
5
1.724
1.724 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 सितम्बर 2020
3384
खसरा नंबर
प्रभावित कृषक का नाम
स.क.
प्रभावित रकबा (हेक्टे.) भूमि ( हेक्टे.)
कुल रकबा (हेक्टे.)
4
5
3
1
2
0.362
0.362
238/3
9 हरिसिंह, कालू, आ. माधू जाति सौधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.547
0.547
239/3/1
0.909
2
0.909
योग
0.380
0.380
239/1/2
10 सत्यानारायण पिता श्रीलाल जाति सौधिया पता नि. ग्राम पाडल्या भूमि स्वामी
0.380
0.380
योग
1
0.283
0.283
240/1
11 बीरमसिंह पिता फत्ता जाति सौधिया पता नबाबपुरा जीसुपर भूमि स्वामी
0.088
0.088
287/1
0.371
2
योग
0.371
0.283
0.283
12
240/2
तरवरसिंह पिता फत्ता जाति सौधिया पता नबाबपुरा जीसुपर भूमि स्वामी भूमि स्वामी
0.088
0.088
287/2
0.371
0.371
2
योग
0.284
0.284
240/3
13 शिवसिंह पिता पता फत्ता जाति सौधिया पता नबाबपुरा जीसुपर भूमि स्वामी भूमि स्वामी
0.087
0.087
287/3
0.371 योग
2
0.371
0.253
0.253
281/1/1
14 मांगीलाल , जगदीश पिता बनेसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम पाडल्या भूमि स्वामी
0.253
0.253
281/1/2
0.126
0.126
285/4
0.632
0.632
3
योग
0.503
0.250
281/3
15 मांगीलाल पिता पूरा जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.200
1.000
281/4
0.450
1.503
योग
2
0.250
0.250
285/2
16 बनेसिंह आ. प्रेमसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम पाडल्या भूमि स्वामी
योग
0.250
0.250
1
288/5/1,
0.425
0.425
17 प्रेमसिंह पिता अनारसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
288/11/1
0.425
0.425
योग
1
288/5/2/1,
0.233
0.233
288/11/2
18 कालूसिंह, सुल्तानसिंह आ.भेरू जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
0.233
0.233 योग
1
0.192
0.192
288/5/2/2
19 हिन्दुसिंह पिता गोपी जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि
0.192
0.192
1
योग
0.253
1.214
237/1/5
20 गेंदा आ. धूला जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.253
1.214
1
योग
मेहताब आ. मोती जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.360 21
1.214
237/1/1/1
0.360
1
1.214
योग 3385
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
स.क.
प्रभावित कृषक का नाम 1
2
22 भँवरलाल, मोतीलाल , धीरप पिता करणसिंह, धूलीबाई बेवा करणसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
योग
23 बालू, प्रेम आ. पूरा जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग
24 बनेसिंह पिता पूरा सरदारबाई विधवा पुरा जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग
25 दर्यावबाई विधवा केसर , अमरसिंह, फुलसिंह पिता केसर जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग
26 नारायणसिंह पिता दोलजी जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
योग
कुलयोग :-
खसरा नंबर
कुल रकबा (हेक्टे.)
प्रभावित रकबा (हेक्टे.) भूमि (हेक्टे.) 3
5
4
0.341
0.341
230/3
1
0.341
0.341
0.405
0.253
231/2
0.225
0.225
233/1/3
2
0.630
0.478
0.442
0.045
234/2
1
0.442
0.045
0.438
0.045
0.198
0.095
234/3 235/4
2
0.140
0.636
0.668
234/4
0.095
1
0.668
0.095
40
22.134
12.417 नभापुरा तालाब के डूब क्षेत्र एवं वेस्टवियर में प्रभावित भूमि : - ग्राम मल्हारपुरा
1 बीरमसिंह, तरवरसिंह, शिवसिंह पिता फत्ता मु. कंचनबाई बैता फत्ता जाति सौधिया नि. ग्राम नबाबपुरा भूमि स्वामी
योग
2 रामबगस , गोरधन, मूलचन्द, प्रभू आ. माधोदास रामप्यारी बाई पुत्री माधोदास जाति बैरागी नि. ग्राम नबाबपुरा भूमि स्वामी
योग
3 मनोहरसिंह पिता बीरमसिंह जाति सौधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग
4 मांगीलाल पिता परथी जाति सौधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग
5 शिवसिंह पिता परथी जाति सौधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग
6 कमलसिंह पिता बीरमसिंह जाति सौधिया नि. ग्राम भूमि
योग
0.271
0.271
0.053
0.053
3.414
3.414
40/3 40/7 47/1
3
3.738
3.738
0.405
0.203
40/6/1
1
0.405
0.203
46/1/1,
0.541
0.541
47/2/1
0.220
0.220
46/2/1/1
3
0.761
0.761
46/1/2,
0.542
0.542
47/2/2
0.254
0.127
46/2/2
3
0.796
0.669
0.417
0.417
46/1/3, 47/2/3
2
0.417
0.417
0.033
0.033
46/2/1/2
1
0.033
0.033 3386
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 सितम्बर 2020
[ भाग 1 स.क.
खसरा नंबर
प्रभावित कृषक का नाम
प्रभावित रकबा (हेक्टे.) 1
कुल रकबा (हेक्टे.)
भूमि (हेक्टे.) 1
2
4
3
5
3.228
3.228
7 प्रेमसिंह पिता अनारसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि 47/89/1, 48
0.257
0.160 योग
3
3.388
3.485
0.026
0.026
47/89/2/1
8 कालूसिंह, सुल्तानसिंह आ.भेरू जाति सौधिया पता नि. नबाबपुरा भूमि स्वामी
0.037
0.037
49/1
0.443
0.443
50/1
0.536
0.375
51/1
0.012
0.012
55/2/2/1
योग
5
1.054
0.893
0.026
0.026
47/89/2/2
9 हिन्दुसिंह पिता गोपी जाति सौधिया पता नि. नबाबपुरा भूमि स्वामी
0.038
0.038
49/2
0.442
50/2
0.442
0.268
51/2
0.536
0.094
52/3
0.188
0.012
0.012
55/2/2/2
योग
6
1.242
0.880
0.026
0.026
47/89/2/3
10 बापूलाल पिता गोपीलाल जाति सौधिया पता नि. नबाबपुरा भूमि स्वामी
0.038
0.038
49/3
0.442
0.442
50/3
0.535
0.267
51/3
0.012
0.012
55/2/2/3
योग
5
1.053
0.785
0.471
0.188
52/2/1
11 गिरवर बापू, प्रभू, धीरप आ. बदन जाति सौधिया पता नि. शिवपुरी भूमि स्वामी
0.138
0.138
55/2/3
0.500
0.275
55/13/1
योग
3
1.109
0.601
0.267
0.267
40/6/2
0.432
0.432
52/1
12 भंवरलाल, हरीसिंह, कालू आ. माधू सुरजीबाई पुत्री माधू व परथी, भगवान प्रतापसिंह, आ. हीरा केशरबाई पु. हीरा जाति सौधिया नि. ग्राम नबाबपुरा भूमि स्वामी
योग
2
0.699
0.699
0.267
0.187
52/4
13 भगवानसिंह आ. हिंदूसिंह जाति सौधिया नि. ग्राम पाडलिया भूमि स्वामी
योग
1
0.187
0.267
38
14.979
13.334 कुलयोग :-
भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर-जीरापुर जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
नीरज कुमार सिंह , कलेक्टर.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
3387 कार्यालय, कलेक्टर जिला आगर - मालवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
प्र. क्र. ए. -294
आगर-मालवा, दिनांक 24 अगस्त 2020 (अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि निचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 मे कुण्डालिया वृहद परियोजना से ग्राम पनाली तहसील नलखेड़ा जिला आगर- मालवा कुण्डालिया बांध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची-2 मे उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं । अतः भूमि अर्जन पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) की धारा 19के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) मे अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता हैं ।
अनुसूची (1)
ग्राम पनाली
तहसील - नलखेड़ा
जिला आगर-मालवा क्रं.
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर
अर्जित रकबा हे.
कुल रकबा हे . मे
1 निजी भूमि
1.070
1.070 1. कुण्डालिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से
योग
1.070
1.070
अनुसूची(2)
(1) ग्राम पनाली के कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने वाली भूमि का विवरण ।
स.क
स्वरारा नं.
कृषक का नाम व पिता/पति का नाम
अर्जित रकबा हे
भूमि का कुल रकबा हे
कुल अर्जित रकबा हे.
1
2
4
3
6
5
346
0.280
0.280
347
0.150
0.570
0.150
1 पंद्माबाई, लीलाबाई, देवबाई पुत्री नंदलाल जाति महान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
350
0.140
0.140
योग 0.570
0.570
0.570
365
0.500
0.500
0.500 2 उमरावबाई विधवा देवीसिंह, रोडमल , मानसिंह पिता देवीसिंह, सूरजबाई पुत्री देवीसिंह' जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भण्डावद शासकीय पट्टेदार अहस्तांतरणीय
योग 0.500
0.500
0.500
1.070
1.070
कुल योगः-
1.070 मंदिर का नाम
मंदिर का प्रकार
स. कं.
क्षेत्रफल वर्गमीटर मे
अर्जित क्षेत्रफल वर्गमीटर मे 1
2
5
3
4
1 मंदिर श्री देवनारायण महाराज ग्राम पनाली
आर.सी.सी. छत स्तर
61.570
61.570
योग
61.570
61.57 नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है । 3388
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
[ भाग 1 प्र. क्र. ए. - 296
(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि निचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 मे कुण्डालिया वृहद परियोजना से ग्राम टिकोन. तहसील नलखेड़ा जिला आगर - मालवा कुण्डालिया बांध निर्माण के डूब क्षेत्र मे प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची-2 मे उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं । अतः भूमि अर्जन पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) मे अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता हैं ।
अनुसूची (1 )
ग्राम टिकोन
तहसील - नलखेड़ा
जिला आगर-मालवा क्र.
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर
अर्जित रकबा हे.
कुल रकबा हे. मे
1 निजी भूमि
0.627
0.121 1. कुण्डालिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से
योग
0.627
0.121
अनुसूची(2)
(1 ) ग्राम टिकोन के कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने वाली भूमि का विवरण ।
स.क
खसरा नं.
कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
अर्जित रकबा हे।
भूमि का कुल रकबा हे.
कुल अर्जित रकबा हे.
1
2
4
6
3
5
1
0.627
0.121
0.121 गंगाराम पुत्र मंशा जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी पट्टे से प्राप्त अहस्तांतरणीय भूमि
1516 1517
0.627
0.121
योग
0.121 नोट:- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है । 3389
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
प्र. क्र. ए. -298
(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013 ) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि निचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 मे कुण्डालिया वृहद परियोजना से ग्राम बेरछाखेड़ी तहसील नलखेड़ा जिला आगर - मालवा कुण्डालिया बांध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची-2 मे उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं । अतः भूमि अर्जन पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) मे अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता हैं ।
अनुसूची(1)
ग्राम -बेरछाखेड़ी
तहसील - नलखेड़ा
जिला आगर- मालवा क्र.
विवरण
' अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर
कुल रकबा हे. मे
अर्जित रकबा हे.
1 निजी भूमि
1.630
1610 1. कुण्डालिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से
योग
1.630
1.610
अनुसूची(2)
(1 ) ग्राम बेरछाखेड़ी के कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने वाली भूमि का विवरण ।
स.क.
कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
खसरा नं.
अर्जित रकबा है।
भूमि का कुल रकबा हे .
कुल अर्जित रकबा हे .
1
2
4
6
3
5
1
513
0.700
0.700
0.700 तोलामरा पिता गंगाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम रोजड़ी भूमि स्वामी
2
32/3
0.160
0.150
0.150 जालमसिंह पिता भावसिंह बंजारा निवासी ग्राम भूमि स्वामी
3
32/2/2
0.410
0.420
0.410 गिरधारी पिता मेघा जाति बंजारा निवासी ग्राम भूमि स्वामी
4
54
0.350
0.350
0.350 किशन पिता नाथा जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग 1.630
1.610
1.610 नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है । 3390
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
[ भाग 1 प्र. क्र. ए. - 300
(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013 ) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि निचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 मे कुण्डालिया वृहद परियोजना से ग्राम पनाला तहसील नलखेड़ा जिला आगर-मालवा कुण्डालिया बांध निर्माण के डूब क्षेत्र मे प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची-2 मे उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं । अतः भूमि अर्जन पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 कः 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूची (1 ) मे अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता हैं ।
अनुसूची (1)
ग्राम पनाला
जिला आगर-मालवा
तहसील - नलखेड़ा
क्र.
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर
अर्जित रकबा हे.
कुल रकबा हे. मे
1 निजी भूमि
0.620
0.530 1. कुण्डालिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र गे प्रभावित होने से
0.620
योग
0.530
अनुसूची(2)
(1 ) ग्राम पनाला के. कुण्डलिया बाँध परियोजना में प्रभावित होने वाली भूमि का विवरण ।
स.क.
खसरा नं.
अर्जित रकबा है।
कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
भूमि का कुल रकबा हे.
कुल अर्जित रकबा हे.
2
1
4
6
3
5
206
0.050
0.050
0.290
208
0.240
0.240
1 सिद्ध दत्तक पुत्र करण, कमलाबाई नोरंग बाई पांचुबाई श्यामुबाई पिता करणसिंह पीरू गंगाराम ललताबाई पुत्रगण भेरूलाल देवीसिंह पिता लाला ना बा सर माता पारी बाई रतन मांगु प्रभु नारायण पिता देवा दरियावबाई पति भंवरलाल कंवरलाल सम्पत बाई पुत्री गुलाब जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग 0.290
0.290
0.290 2 श्री राम मंदिर स्थित ग्राम हाजा व्यवस्थापक श्री मान कलेक्टर महोदय पता निवासी ग्राम देवस्थान
243
0.02
0.02
0.02
योग 0.02
0.02
0.02 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
3391
खसरा नं.
कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
अर्जित रकबा है।
भूमि का कुल रकबा हे.
कुल अर्जित रकबा हे.
1
2
3
4
6
5
258
0.020
0.020
0:020 3 मांगु सालगराम पिता छीता बदन बाई तिपा छीता हि 2/3 भेरू कंवरलाल नंदराम पिता प्यारा अनार बाई पति किशन हि 1/3 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.02
योग
0.02
0.02
271/4
0.060
0.060
0.060 4 बंशीलाल प्रभुलाल पिता रामरतन सरजूबाई ललताबाई रीनाबाई पिता रामरतन जाति गुर्जर पता निंवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग 0.06
0.06
0.06
303
0.100
0.100
0.100 5 भागीबाई पति बापू जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग 0.1
0.1
0.1
312
0.050
0.020
0.020 6 लक्ष्मीनारायण पिता भेरू हि 1/2 प्रेमनारायण विष्णुप्रसाद पिता मांगु हि 1/2 जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग 0.05
0.02
0.02
314
0.010
0.010
0.010 7 गंगाराम राधेश्याम कालु पिता भंवरलाल जाति नाई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग 0.01
0.01
0.01
315
0.010
0.070
0.010 8 चंदरसिंह पिता हिन्दुसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.07
योग
0.01
0.01
0.620
0.530
0.530
कुल योगः-
नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीयं एवं भू अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है । [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
3392
प्र. क्र. ए. -302
(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013 ) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि निचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 मे कुण्डालिया वृहद परियोजना से ग्राम कचनारिया तहसील नलखेड़ा जिला आगर- मालवा कुण्डालिया बांध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची-2 मे उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं । अतः भूमि अर्जन पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्र. 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) मे अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता हैं ।
अनुसूची (1)
जिला आगर- मालवा ग्राम कचनारिया
तहसील - नलखेड़ा
विवरण
क्र.
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर
अर्जित रकबा हे.
कुल रकबा हे. मे
2.870
2.590 1 निजी भूमि 1. कुण्डालिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से
2.590
2.870
योग
अनुसूची (2)
(1 ) ग्राम कचनारिया के कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होंने वाली भूमि का विवरण ।
स.कं
अर्जित रकबा है।
खसरा नं.
कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
कुल अर्जित रकबा हे.
भूमि का कुल रकबा हे .
5
2
4
6 1
3
464
0.520
0.520
0.520 1 रमेश पिता नारायण जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.520
0.520
योग 0.520
0.690
0.690
0.690
467, 469
2 कालुराम पिता नारायण जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.690
0.690
0.690
0.310
0.310
470
0.310
3 जगदीश , पप्पू पिता रामचन्द्र जाति सुतार पता निवासी ग्राम भण्डावद भूमि स्वामी
0.31
0.31
0.31
योग
0.720
0.720
0.720
570
4 सूरजसिंह पिता उदयसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.72
0.72
योग 0.72
0.350
0.350
0.630
465
5 बनवारी पिता कालूराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.35
0.35
.योग 0.63
2.590
2.590
2.870
कुल योगः-
नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवधेश शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3393
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर जिला देवास एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
देवास, दिनांक 25 अगस्त 2020 क्रमांक 1247- भू-अर्जन-20
अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार , अधिनियम 2013 क्र.30 सन 2013
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क.1 में मण्डलावदा रोकबांध सहपुलिया के लिए सुरक्षा दीवार के निर्माण के अन्तर्गत ग्राम कुमारिया तहसील व जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लिखित है- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि मण्डलावदा रोकबांध सहपुलिया के लिए सुरक्षा दीवार के निर्माण से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है: अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है-
अनुसूची-1
ग्राम- कुमारिया तहसील- देवास
विवरण
क
अर्जित की जाने भूमि का -कुल रकबा (हैक्टर)
योग
असिंचित
सिंचित
0.505
0.045
0.460
1. मण्डलावदा रोकबांध सहपुलिया के लिए सुरक्षा दीवार के निर्माण
अनुसूचि-2
मण्डलावदा रोकबांध सहपुलिया के लिए सुरक्षा दीवार के निर्माण के अन्तर्गत ग्राम कुमारिया की प्रभावित भूमि का विवरण ग्राम- कुमारिया तहसील- देवास
भूमि का कुल रकबा
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा
खसरा क.
क्र. कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
सिंचित असिंचित कुल
असिंचित कुल
सिंचित
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0.020
0.020
0.300
0.300
542
1 जयनारायण, बाबूलाल , मुकेश , कल्याण
पिता लक्ष्मीनारायण
0.020
0.020
0.150
0.150
543/1
2 कल्याण पिता लक्ष्मीनारायण जाति खाती
0.025
0.025
0.150
0.150
543/2
3 हेमाबाई पति कल्याण जाति खाती
0.020
0.020
0.070
0.070
544/1/1
4 हरिनारायण पिता आत्माराम जाति खाती
0.020
0.040 0.020
0.040
544/1/2
5 भाखन पिता हरिनारायण जाति खाती
0.010
0.010
0.040
0.040
544/1/3
6 जीवन पिता हरिनारायण जाति खाती
0.020
0.020
0.070
0.070
544/2/1
7 सुरेश पिता आत्माराम जाति खाती
0.020
0.020
0.040
0.040
544/2/2
8 राहुल पिता सुरेश जाति खाती
0.010
0.010
0.040
0.040
544/2/3
9 रीना पिता राहुल जाति खाती
0.020
0.020
0.070
0.070
545/1/1
10 लीलाधर पिता बद्रीलाल जाति खाती
0.010
0.010
0.040
0.040
545/1/2
11 सुभाष पिता लीलाधर जाति खाती
0.020
0.020
0.050
0.050
545/1/3
12 केदार पिता लीलाधर जाति खाती
0.030
0.030
0.080
0.080
545/2
13 चन्द्रशेखर पिता मोहनलाल जाति खाती मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
3394
545/3 14 मिनोज पिता मोहनलाल जाति खाती
545/4/1 15 रमेशचन्द्र पिता शिवजीराम जाति खाती
545/4/2 16 आशीष पिता रमेशचंद्र जाति खाती
545/4/3 17 विकास पिता रमेशचन्द्र जाति खाती
545/5/1 18 महेश पिता बद्रीलाल जाति खाती
545/5/2 19 शुभम् पिता महेश जाति खाती
546/2/1 20 राकेश पिता बाबूलाल जाति खाती
546/2/2 21 मुन्नीबाई पिता बाबूलाल जाति खाती
546/2/3 22 गंगाबाई बेवा बाबूलाल जाति खाती
546/3/1/1 23 किशनलाल पिता रामप्रसाद जाति
खाती
546/3/1/2 0.050
24 संजय पिता रामकिशन
546/3/2 25 बबीताबाई पति संजय
546/4 26 बंशीलाल पिता रामप्रसाद जाति खाती
26
[ भाग 1
0.030
0.030
0.080
0.080
0.030 0.060 0.030
0.060
0.020
0.020
0.050
0.050
0.020
0.020
0.050
0.050
0.030 0.090 0.030
0.090
0.020
0.020
0.060
0.060
0.023 0.050 0.023
0.050
0.023 0.050 0.023
0.050
0.024
0.024
0.050
0.050
0.010
0.010
0.050
0.050
0.010
0.010
0.050
0.010
0.010
0.050
0.050
0.010 0.150 0.010
0.150
0.505
0.045
0.460
1.980
0.300
1.680
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रमौली शुक्ला, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
भाग 1 ]
3395
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 सितम्बर 2020
राजस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 9 सितम्बर 2020
क्रमांक एफ 01-15/2018/सात-7:-मध्ययप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा (3 ) में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में , एतदद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, संभाग नर्मदापुरम के जिला होशंगाबाद की तहसील होशंगाबाद नगर एवं होशंगाबाद ग्रामीण की सीमाओं को परिवर्तित करने, तथा नीचे दी गई अनुसूची में विर्निष्ट किये गए अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है ।
"मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्ति या सुझाव, लिखित मे, उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेगें:
अनुसूची
प्रस्तावित परिवर्तन (विद्यमान संभाग/जिले/उप खण्ड/तहसील मे सम्मिलित किये जाने वाले या उससे
क्र ० विद्यमान संभाग/ जिले/उपखण्ड/ तहसील का नाम तथा उसका मुख्यालय
प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात संभाग/जिले/उप खण्ड/ तहसील एवं उसके मुख्यालय का नाम
अपवर्जित किए जाने वाले क्षेत्रोंका विवरण)
1
2
3
4 संभाग नर्मदापुरम
अभियु क्ति
प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात संभाग/जिले/ उपखण्ड/तहसील की सीमाएं
प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात संभाग/जिले/उप खण्ड/तहसील में समाविष्टकिये गये क्षेत्रोंका विवरण
5
6
7
संभाग नर्मदापुरम
जिला- होशंगबाद
अपवर्जित किये जाने वाला क्षेत्र तहसील होशंगाबाद ग्रामीण का ग्रामडोंगरवाड़ा ।
जिला हो
जिला- होशंगाबाद
होशंगाबाद नगर
तहसील- होशंगाबाद ग्रामीण
2.
पूर्व में तहसील होशंगाबाद ग्रामीण पश्चिम में तहसील होशंगाबाद ग्रामीण एवं तहसील बुदनी जिला सीहोर, ग्रामीण उत्तर में तहसील बुदनी जिला सीहोर एवं दक्षिण में तहसील होशंगाबाद ग्रामीण
तहसील होशंगाबाद नगर में होशंगाबाद ग्रामीण का ग्राम डोंगरवाड़ा समाविष्ट होगा तहसील होशंगाबाद नगर में नजूल क्षेत्र सहित 3 पटवारी हल्कों के 8 ग्राम होगें ।
संभाग नर्मदापुरम
संभाग नर्मदापुरम जिला- होशंगाबाद
जिला-होशंगाबाद
सम्मिलित शेष क्षेत्र- तहसील होशंगाबाद ग्रामीण में 20 पटवारी हल्के के 41 ग्राम होगें ।
सम्मिलित क्षेत्र- शेष शेष तहसील होशंगाबाद ग्रामीण में 20 पटवारी हल्का के 41 ग्राम होगें ।
तहसील-होशंगाबाद
ग्रामीण
तहसील- होशंगाबाद ग्रामीण
पूर्व में तहसील बावई, पश्चिम में तहसील रेहटी जिला सीहोर एवं तहसील दोलरिया, उत्तर में तहसील बुदनी जिला सीहोर एवं प्रस्तावित तहसील होशंगाबाद नगर एवं दक्षिण में इटारसी एवं दोलरिया
2/ सके । प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावीरूप से किया जा
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकान्त पाण्डेय , अपर सचिव.
3396
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , आयुक्त भू- अभिलेख मध्यप्रदेश
ग्वालियर, दिनांक 11 सितम्बर 2020 क्रमांक भू- सर्वेक्षण- 2020-29383
भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ
मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( भू- सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख ) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त , भू-अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू- सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :-
अनुसूची
जिला तहसील ग्राम/नगर
सरल क्रमांक
पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक टर क्रमांक
भू- सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र (2)
(1 )
(3)
(4)
(6)
(6)
1 विदिशा विदिशा
ग्राम का आबादी क्षेत्र
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
2 विदिशा
ग्राम का आबादी क्षेत्र ग्यारसपुर तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
3 विदिशा बासौदा
ग्राम का आबादी क्षेत्र
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
4 विदिशा नटेरन
ग्राम का आबादी क्षेत्र
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
5 विदिशा कुरवाई
ग्राम का आबादी क्षेत्र
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
6 विदिशा सिरोंज
ग्राम का आबादी क्षेत्र
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
7
लटेरी
विदिशा
ग्राम का आबादी क्षेत्र
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
8 विदिशा शमशाबाद
ग्राम का आबादी क्षेत्र
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
9 विदिशा त्योंदा तहसील के तहसील के समस्तग्रामीण ग्राम का आबादी क्षेत्र 3397
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
समस्तग्रामीणग्राम
10
गुलाबगंज
विदिशा
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
11
पठारी
विदिशा
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
12 विदिशा
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
विदिशा नगर
क्रमांक भू- सर्वेक्षण- 2020-29383
पटवारीहल्का
ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू- सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख ) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त , भू-अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू- सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं : -
अनुसूची
जिला
ग्राम/नगर
तहसील
सरल क्रमांक
(4) (1)
(3)
(2)
1 शहडोल बुढ़ार
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
2
ब्यौहारी
शहडोल
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
3
गोहपारु
शहडोल
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
4
जयसिंहनगर
शहडोल
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
5
सोहागपुर
शहडोल
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
जैतपुर
6 शहडोल
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक
(6)
(6)
ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
ग्रांम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020
3398
क्रमांक भू- सर्वेक्षण- 2020-29383
मध्यपदेश भू- राजस्व संहिता ( भू- सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 64 द्वारा पदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त , भू- अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :-
अनुसूची
ग्राम/नगर
तहसील
जिला
सरल क्रमांक
11
12
(3)
(4) 1
बडौदा
श्योपुर
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
2
विजयपुर
श्योपुर
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
3
कराहल
श्योपुर
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
4
बीरपुर
श्योपुर
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
5
श्योपुर
श्योपुर
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक् टर क्रमांक
(6)
(6)
ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
ज्ञानेश्वर बी. पाटील, आयुक्त.