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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 37, Part Part 1, 11 September 2020

Published 11 September 2020

Type
Ordinary
Gazette no.
37
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2020-09-11.37.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
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मध्यप्रदेश शास

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 सितम्बर 2020- भाद्र 20, शक 1942

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम , (3) संसद्के अधिनियम,

(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2020

क्र. ई- 1-209-2020-5- एक.-केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने पर श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव , भाप्रसे ( 1998 ) , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न रूप से आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास , मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पदस्थ करते हुए उन्हें आयुक्त, गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

(2) उपरोक्तानुसार श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव द्वारा आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास , मध्यप्रदेश भोपाल एवं आयुक्त, गृह

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निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर क्रमशः श्री पी . नरहरि, भाप्रसे ( 2001 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ , भोपाल एवं आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश , भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से तथा श्रीमती करलिन खोंगवार देशमुख , भाप्रसे ( 1996 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , तकनीकी शिक्षा , कौशल विकास एवं रोजगार विभाग तथा वि.क.अ. सह- आयुक्त, गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल आयुक्त, गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020.

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 सितम्बर 2020

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2020

क्र. ई- 1-186-2020-5- एक. श्रीमती वंदना वैद्य , भाप्रसे (2009 ) , अपर आयुक्त ( राजस्व) , इन्दौर संभाग , इन्दौर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई - 1-210-2020-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

नवीन पदस्थापना स.क्र. अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना

(1)

(2)

(3)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, सीहोर.

1. श्री हर्ष सिंह (2015 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, श्योपुर.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, श्योपुर.

2. श्री रितु राज (2015 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिंगरौली.

क्र. ई- 1-451-2019-5- एक. श्री संजीव कुमार झा, भाप्रसे (1996 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अध्यात्म विभाग को उनसे कनिष्ठ श्री अमित राठौर, भाप्रसे ( 1996 ) को सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई - 1-451-2019-5 - एक , दिनांक 30जनवरी 2020 को प्रमुख सचिव वेतनमान दिये जाने के फलस्वरूप श्री अमित राठौर द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 31 जनवरी 2020 से प्रमुख सचिव , वेतनमान में रुपये 1,82,200-2,24,100/- ( पे मैट्रिक्स 15 ) में काल्पनिक पदोन्नति (Notional Promotion ) प्रदान करते हुए, उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , अध्यात्म विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है .

(2) उपरोक्त काल्पनिक पदोन्नति उपरान्त श्री संजीव कुमार झा को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वास्तविक लाभ देय होगा. काल्पनिक पदोन्नति तिथि अर्थात् दिनांक 31 जनवरी 2020 से वास्तविक कार्यभार ग्रहण करने के बीच की अवधि के कोई वेतन भत्ते एवं एरियर्स की राशि की पात्रता " कार्य नहीं वेतन नहीं " के सिद्धांत के आधार पर देय नहीं होगी, किन्तु काल्पनिक तिथि का लाभ उनके वेतन निर्धारण के लिए मान्य होगा.

क्र. ई - 1-456-2019-5- एक.- श्रीमती अरूणा गुप्ता, विकअ- सह- सचिव, लोकायुक्त मध्यप्रदेश भोपाल को अधिसमय वेतनमान में रुपये 1,44,200-2,18 , 200/-(पे मैट्रिक्स -14 ) में दिनांक

[ भाग 1 1 जनवरी 2020 से काल्पनिक पदोन्नति ( Notional Promotion) प्रदान करते हुए, उन्हें अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से सचिव, लोकायुक्त मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पदस्थ किया जाता है.

( 2 ) उपरोक्त काल्पनिक पदोन्नति उपरान्त श्रीमती अरूणा गुप्ता को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वास्तविक लाभ देय होगा. काल्पनिक पदोन्नति तिथि अर्थात् दिनांक 1 जनवरी 2020 से वास्तविक कार्यभार ग्रहण करने के बीच की अवधि के कोई वेतन भत्ते एवं एरियर्स की राशि की पात्रता " कार्य नहीं वेतन नहीं " के सिद्धांत के आधार पर देय नहीं होगी , किन्तु काल्पनिक तिथि का लाभ उनके वेतन निर्धारण के लिए मान्य होगा.

भोपाल , दिनांक 6 जुलाई 2020

क्र. ई - 1-212-2020-5- एक.- श्री ओ. पी. श्रीवास्तव , भाप्रसे (2007) , अपर सचिव , मुख्यमंत्री को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, संचालक विमानन का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

भोपाल , दिनांक 8 जुलाई 2020

क्र. ई- 1-211-2020-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

नवीन पदस्थापना

(3)

उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

खनिज साधन विभाग.

स.क्र. अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना (1) (2) 1. श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी , (2012) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , बड़वानी.

2. श्री रितु राज ( 2015 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिंगरौली.

(इस विभाग के आदेश क्रमांक ई- 1-210-2020-5- एक, दिनांक 04 जुलाई , 2020 की तालिका के अनुक्रमांक-2 , जिसके द्वारा श्री रितुराज की पदस्थापना मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, श्योपुर के पद पर की गई थी, को संशोधित करते हुए ) .

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

भाग 1 ]

(2) इस विभाग के आदेश क्रमांक ई -1-191-2020-5- एक, दिनांक 20 जून 2020 की तालिका के अनुक्रमांक-1 पर अंकित श्री सोमेश मिश्रा , भाप्रसे ( 2013 ) , उपसचिव मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बड़वानी के पद पर किये गये स्थानांतरण को एतद्वारा निरस्त किया जाता है. श्री सोमेश मिश्रा पूर्ववत् उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ रहेंगे .

क्रमांक - ई - 1-213-2020-5- एक. श्री पी . नरहरि, भाप्रसे (2001 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

क्र. ई- 5-924- आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री चन्द्रमोहन ठाकुर, आयएएस. , कलेक्टर, जिला अनूपपुर को दिनांक 13 से 17 जुलाई 2020 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 , 12 एवं 18-19 जुलाई 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2 ) श्री चन्द्रमोहन ठाकुर, भाप्रसे की अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला अनूपपुर का प्रभार श्री सरोधन सिंह, राप्रसे, अपर कलेक्टर, जिला अनूपपुर को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रमोहन ठाकुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, कलेक्टर, जिला अनूपपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री चन्द्रमोहन ठाकुर, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला अनूपपुर काकार्यभार ग्रहण करने पर श्री सरोधन सिंह, राप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री चन्द्रमोहन ठाकुर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चन्द्रमोहन ठाकुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 13 जुलाई 2020

क्र. ई- 1-216-2020-5- एक.- श्री आशीष सांगवान , भाप्रसे (2016) अपर कलेक्टर , जिला राजगढ़ को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, राजगढ़ ( कनिष्ठ वेतनमान ) के पद पर पदस्थ किया जाता है.

भोपाल , दिनांक 15 जुलाई 2020

क्र. ई- 1-219-2020-5-एक.- श्री कुमार सत्यम, भाप्रसे ( 2017 ) अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व) , डिण्डोरी , जिला डिण्डोरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के पद पर पदस्थ किया जाता है .

क्र. ई- 1-222-2020-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

नवीन पदस्थापना क्र. अधिकारी का नाम, बैच

एवं वर्तमान पदस्थापना

(3)

(2)

(1)

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन 1. श्री एस. विश्वनाथन

(2008 ) , कलेक्टर , जिला गुना.

उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन 2. श्री अमित तोमर (2009), कलेक्टर जिला बड़वानी.

कलेक्टर, जिला बड़वानी 3 श्री शिवराज सिंह वर्मा (2011 ) , अपर आयुक्त, आबकारी ग्वालियर.

भोपाल , दिनांक 16 जुलाई 2020

क्र. ई - 1-148-2020-5- एक.- भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक 13017/18/ 2020/AIS - I , दिनांक 17 जून 2020 द्वारा सुश्री गुंचा सनोबर, भाप्रसे ( 2015 ) की सेवाएं त्रिपुरा संवर्ग से मध्यप्रदेश संवर्ग में स्थानांतरित की गई हैं.

(2) सुश्री गुंचा सनोबर, भाप्रसे ( 2015 ) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, अपर कलेक्टर, जिला सीहोर के पद पर पदस्थ किया जाता है .

(3 ) उपरोक्तानुसार सुश्री गुंचा सनोबर द्वारा अपर कलेक्टर, जिला सीहोर का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन , भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली , 2016 के नियमों के अन्तर्गत अपर कलेक्टर, जिला सीहोर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है .

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

[ भाग 1

को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से संचालक, लोक शिक्षण , मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई - 1-223-2020-5- एक.- श्री कुमार पुरुषोत्तम, भाप्रसे (2012) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, कलेक्टर, जिला गुना के पद पर पदस्थ किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2020

क्र. ई. - 1-221-2020-5- एक.- श्री साकेत मालवीय , भाप्रसे (2014) , अपर कलेक्टर, जिला कटनी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , सिंगरौली के पद पर पदस्थ किया जाता है .

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2020 क्र. ई. - 5-899- आयएएस-लीव-5- एक. ( 1 ) श्री महेश चन्द्र चौधरी , आयएएस . , आयुक्त, जबलपुर संभाग , जबलपुर को दिनांक 25 से 29 जुलाई 2020 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

क्र. ई. - 1-325-2006-5- एक.- भारत सरकार , कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 13017/ 15 / 2006 /एआयएस ( I) , दिनांक 7 जून 2010 द्वारा श्री मोहनलाल मीना, भाप्रसे ( एमटी-2001 ) की सेवाएं 03 वर्ष के लिए अंतः संवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर मणिपुर- त्रिपुरा संवर्ग से मध्यप्रदेश संवर्ग को सौंपी गई थी.

(2 ) श्री महेश चन्द्र चौधरी , भाप्रसे की अवकाश अवधि में आयुक्त, जबलपुर संभाग , जबलपुर का प्रभार श्री भरत यादव, भाप्रसे , कलेक्टर , जिला जबलपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री महेश चन्द्र चौधरी को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(2) भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 13017/15/2006 एआयएस -1, ( पीटी ) , दिनांक 31 जनवरी 2019 द्वारा श्री मोहनलाल मीना, भाप्रसे ( एमटी -2001 ) की सेवाएं तत्काल उनके मूल संवर्ग मणिपुर- त्रिपुरा संवर्ग को लौटाए जाने के निर्देश दिये गये थे .

(4 ) श्री महेश चन्द्र चौधरी , भाप्रसे द्वारा आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री भरत यादव, भाप्रसे , आयुक्त, जबलपुर संभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री महेश चन्द्र चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली द्वारा जारी आदेश क्रमांक 22012-20-2019- एआयएस- I , दिनांक 20 जुलाई 2020 से द्वारा श्री मोहनलाल मीना , भाप्रसे के अंतः संवर्गीय स्थानांतरण के अनुरोध को अमान्य किया गया है.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री महेश चन्द्र चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2020

(4 ) अतः, राज्य शासन, एतद्वारा , श्री मोहनलाल मीना , भाप्रसे (एमटी-2001 ) प्रबंध संचालक, म. प्र . खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड , भोपाल को उनके मूल संवर्ग मणिपुर- त्रिपुरा में कार्यभार ग्रहण करने के लिए तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करता है.

क्र. ई. - 1-220-2020-5- एक. श्री गौतम सिंह, भाप्रसे ( 2011 ) , अपर परियोजना संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, भोपाल

भोपाल , दिनांक 10 अगस्त 2020

क्र. ई- 1-224-2020-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना. ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

नवीन पदस्थापना

क्र. अधिकारी का नाम , बैच एवं वर्तमान पदस्थापना

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (1)

(2)

(4) अध्यक्ष राजस्व मण्डल

(3) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग एवं जेल विभाग .

1 डॉ. राजेश कुमार राजौरा ( 1990 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 सितम्बर 2020

3307 (1)

(2)

(3)

(4) 2

अध्यक्ष राजस्व मण्डल

अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग एवं परिवहन विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) .

श्री एस. एन. मिश्रा ( 1990 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग तथा जेल विभाग एवं परिवहन विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) .

3

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) .

श्री मनोज गोविल ( 1991 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग एवं योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग (अतिरिक्त प्रभार ).

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग.

4 श्रीमती दीपाली रस्तोगी ( 1994 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा वि.क.अ.- सह- आयुक्त, उद्योग .

5

प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , संस्कृति विभाग , पर्यटन विभाग एवं जनसंपर्क विभाग तथा आयुक्त- सह- संचालक, स्वराज संस्थान एवं न्यासी सचिव, भारत भवन एवं आयुक्त-सह- संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा वि.क.अ.- सह- आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड.

श्री शिवशेखर शुक्ला ( 1994 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा संस्कृति विभाग तथा आयुक्त-सह-संचालक, स्वराज संस्थान एवं न्यासी सचिव, भारत भवन एवं आयुक्त- सह-संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय, मध्यप्रदेश , भोपाल तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग (अतिरिक्त प्रभार) .

6

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग.

श्री फैज़ अहमद किदवई ( 1996 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग.

7

सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा आयुक्त, उद्योग , मध्यप्रदेश

श्री विवेक कुमार पोरवाल (2000 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड ( ट्रायफेक) तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग .

8

सचिव, मध्यप्रदेश शासन श्री जॉन किंग्सली ए आर (2004 ) , केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने पर पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत .

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड ( ट्रायफेक ) तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन , औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

[ भाग 1 ( 2 ) उपरोक्तानुसार श्री शिवशेखर शुक्ला द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पर्यटन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आई. सी . पी. केशरी , भाप्रसे ( 1988 ) , उपाध्यक्ष , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग एवं प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड एवं वि.क.अ. सह- सदस्य ( पुनर्वास ) , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल तथा वि.क.अ. सह-आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पर्यटन विभाग एवं वि.क.अ.- सह- आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड ( अतिरिक्त प्रभार ) केनल अपर मुख्य सन्नित, मध्यप्रदेश शासन , पर्यटन विभाग एवं वि.क.अ. सह- आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड के अतिरिक्त प्रभार से मुक्तहोंगे.

(3 ) उपरोक्तानुसार श्री शिवशेखर शुक्ला द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , जनसंपर्क विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनुपम राजन, भाप्रसे ( 1993 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , जनसंपर्क विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(4) श्री उमाकान्त उमराव, भाप्रसे ( 1996 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सहकारिता विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , श्रम विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2020

क्रमांक ई - 1-233-2020-5- एक.- लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी , मसूरी द्वारा आयोजित दूसरे चरण का ऑनलाईन प्रशिक्षण पूर्ण करने पर आवंटन वर्ष 2018 बैच के सीधी भरती के नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

क्र.

प्रशिक्षण से लौटने पर पदस्थापना अधिकारी का नाम एवं प्रशिक्षण पूर्व पदस्थापना

(1)

(2)

(3)

1

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , मण्डला, जिला मण्डला श्री प्रथम कौशिक, सहायक कलेक्टर, जिला राजगढ़.

2

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लखनादौन जिला सिवनी श्री सिद्धार्थ जैन, सहायक कलेक्टर, जिला जबलपुर.

3

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सेंधवा , जिला बड़वानी सुश्री तपस्या परिहार, सहायक कलेक्टर , जिला रतलाम.

4

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , पेटलावद, जिला झाबुआ श्री शिशिर गेमावत, सहायक कलेक्टर, जिला रीवा.

5

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर श्री अभिषेक चौधरी, सहायक कलेक्टर, जिला उज्जैन.

6

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सिहोरा जिला जबलपुर श्री संघ प्रिय , सहायक कलेक्टर, जिला सिंगरौली.

7

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , नरसिंहगढ़ , जिला राजगढ़ श्री अमन वैष्णव, सहायक कलेक्टर , जिला धार.

8

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , चन्देरी , जिला अशोकनगर सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर, सहायक कलेक्टर, जिला बैतूल.

9

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , जोबट जिला अलीराजपुर श्री श्यामबीर, सहायक कलेक्टर, जिला सिवनी.

10

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , राघोगढ़ जिला गुना श्री अक्षय कुमार तेम्रावाल , सहायक कलेक्टर , जिला बालाघाट.

3309 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2020

क्र. ई- 1-239-2020-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

क्र.

नवीन पदस्थापना

अधिकारी का नाम , बैच एवं वर्तमान

पदस्थापना

(1)

(2)

(3)

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4) 1

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन

विभाग .

श्री विकास नरवाल ( 2008 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर.

2

कलेक्टर, जिला रतलाम

श्री गोपाल चन्द्र डाड ( 2008 ) , कलेक्टर, जिला खरगौन.

3

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन श्री अमित तोमर ( 2009 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक निर्माण विभाग.

4 श्री प्रबल सिपाहा (2009 ) , कलेक्टर, जिला झाबुआ.

कलेक्टर, जिला शिवपुरी

5 श्री अक्षय कुमार सिंह ( 2010 ) , कलेक्टर, जिला निवाड़ी.

6 श्रीमती रूचिका चौहान ( 2011 ) , कलेक्टर, जिला रतलाम.

अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल.

कलेक्टर, जिला खरगौन

7 सुश्री अनुग्रह पी. ( 2011 ) , कलेक्टर, जिला शिवपुरी.

कलेक्टर, जिला दतिया

8 श्री संजय कुमार ( 2011 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन .

कलेक्टर, जिला झाबुआ

9 श्री रोहित सिंह ( 2012 ) , कलेक्टर, जिला दतिया.

कलेक्टर, जिला निवाड़ी

10 श्री आशीष भार्गव ( 2012 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग तथा कार्यपालन संचालक, आपदा प्रबंधन संस्थान (DMI ) , भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार) .

अपर आयुक्त ( राजस्व ) , इन्दौर संभाग इन्दौर.

11 सुश्री रजनी सिंह ( 2013 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बालाघाट.

अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर

12 श्री राघवेन्द्र सिंह ( 2013 ) , अपर कलेक्टर, जिला बालाघाट .

3310

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

[ भाग 1

भोपाल , दिनांक 21 अगस्त 2020

क्र. ई- 1-243-2020-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

क्र.

नवीन पदस्थापना

अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (1)

1

(4) उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन

(3) आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल .

(2) श्री भरत यादव ( 2008 ) , कलेक्टर , जिला जबलपुर.

कलेक्टर, जिला जबलपुर

2 श्री कर्मवीर शर्मा ( 2010 ) , कलेक्टर जिला पन्ना.

कलेक्टर, जिला पन्ना

3 श्री संजय कुमार मिश्रा ( 2011 )

संयुक्त आवासीय आयुक्त, मध्यालोक भवन , मुम्बई, महाराष्ट्र तथा अतिरिक्त प्रबंध संचालक, दि-प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड, मुंबई ( अतिरिक्त प्रभार ) .

(2 ) उपरोक्तानुसार श्री भरत यादव द्वारा आयुक्त , मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव , भाप्रसे ( 1998 ) , आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश भोपाल तथा आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग केवल आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई- 1-244-2020-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

नवीन पदस्थापना

क्र. अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना

(1)

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4) (2)

(3) संचालक ( पुनर्वास ) , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल .

1 श्री स्वतंत्र कुमार सिंह ( 2007) , अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा अतिरिक्त प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार) .

3311

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

भाग 1 ]

(2)

(1)

2

(3)

(4)

कलेक्टर, जिला हरदा

श्री संजय गुप्ता ( 2007 ) , संचालक ( पुनर्वास ) , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , भोपाल.

3 सुश्री प्रियंका दास (2009 ) , कलेक्टर, जिला मुरैना.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल.

कलेक्टर, जिला मुरैना

4 श्री अनुराग वर्मा ( 2012 ) , कलेक्टर, जिला हरदा.

(2 ) उपरोक्तानुसार सुश्री प्रियंका दास द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती सूफिया फारूकी वली, भाप्रसे ( 2009 ) , संचालक , प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम , भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी .

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2020

क्र. ई - 1-246-2020-5- एक. श्री अभिजीत अग्रवाल, भाप्रसे (2010) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल , दिनांक 10 अगस्त 2020 से अस्वस्थ होने के कारण कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं हो सके हैं.

(2) श्री अभिजीत अग्रवाल , की अस्वस्थता की अवधि में श्री तरूण कुमार पिथौड़े, भाप्रसे ( 2009 ) , संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम, भोपाल ( अति. प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इकबाल सिंह बैंस , मुख्य सचिव.

भोपाल , दिनांक 8 जुलाई 2020

क्र. ई- 5-962 - आयएएस - लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री प्रियंक मिश्रा, आयएएस . , ( 2013 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जबलपुर को दिनांक 13 से 17 जुलाई 2020 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18-19 जुलाई 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रियंक मिश्रा, आयएएस. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 3) अवकाशकाल में श्री प्रियंक मिश्रा, आयएएस. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

( 4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रियंक मिश्रा , आयएएस. , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2020

क्र. ई- 5-979- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड, आयएएस. , अपर कलेक्टर जिला गुना को दिनांक 10 जुलाई से 7 सितम्बर 2020 तक, साठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर जिला गुना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2020

क्र. ई- 5-986- आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) सुश्री ऋजु बाफना, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, सतना को दिनांक 16 से 25 जुलाई 2020 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 26 जुलाई 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

3312

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

[ भाग 1 (2 ) अवकाशकाल में सुश्री ऋजु बाफना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

को दिनांक 23 से 31 जुलाई 2020 तक, नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 01 , 03 व 08 अगस्त 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है .

( 3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री ऋजु बाफना अवकाश गर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार हिंगणकर, भापुसे , को अरथायी रूप रो , आगागी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, चम्बल रेंज , मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

क्र. ई - 5-1036 - आयएएस - लीव - 5 - एक.- ( 1 ) डॉ. सलोनी सिडाना, आयएएस . , अपर मिशन संचालक , राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन , भोपाल को दिनांक 20 से 25 जुलाई 2020 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री राजेश कुमार हिंगणकर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश कुमार हिंगणकर, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

(2) अवकाशकाल में डॉ. सलोनी सिडाना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. सलोनी सिडाना अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल , दिनांक 21 अगस्त 2020

क्र. एफ -1 (ए) 170-1997-ब-2-दो. राज्य शासन , द्वारा श्री योगेश देशमुख , भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 23 से 29 जुलाई 2020 तक, सात दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

( 2) अवकाश से लौटने पर श्री योगेश देशमुख, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई . - 5-732- आयएएस लीव -5- एक. श्री आकाश त्रिपाठी, आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पावर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , ऊर्जा विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 5 अगस्त 2020 द्वारा दिनांक 13 से 19 अगस्त 2020 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था , एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

( 3) अवकाशकाल में श्री योगेश देशमुख , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीप्ति गौड़ मुकर्जी, प्रमुख सचिव ( कार्मिक ) . (4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री योगेश देशमुख , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

गृह विभाग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , श्रीदास, अवर सचिव.

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2020

भोपाल , दिनांक 1 सितम्बर 2020 क्र. एफ 1 (ए) 59-2012-ब- 2-दो. राज्य शासन द्वारा श्री अशोक गोयल, भापुसे , पुलिस उप महानिरीक्षक अअवि, पुलिस मुख्यालय, भोपाल की दिनांक 20 से 26 अगस्त 2020 तक, सात दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक गोयल, भापुसे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक अअवि , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री अशोक गोयल , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. एफ-1 (ए) -268-1986- ब-2-दो. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 24 अगस्त 2020 को संशोधित करते हुए, राज्य शासन द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे , विशेष पुलिस महानिदेशक (सायबर ) , पु.मु. भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत दिनांक 27 से 31 जुलाई 2020 तक, पांच दिवस आकस्मिक अवकाश व दिनांक 4 अगस्त 2020 का एक दिवस आकस्मिक अवकाश तथा दिनांक 01-03 अगस्त 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में परिवार सहित गृह नगर की यात्रा के तहत कानपुर ( उ. प्र. ) की अनुमति प्रदान की गई थी. उक्त अवकाश के साथ दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

( 2) आदेश की शेष कंडिकाऐं यथावत् रहेंगी .

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक गोयल, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.

क्र. एफ 1 ( ए) 84-2013- ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री राजेश कुमार हिंगणकर, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक चम्बल रेन्ज, मुरैना भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

3313

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 29 जुलाई 2020

वर्ष 2021 में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने वाले न्यायिक अधिकारियों की सूची

क्र. 2033-2020 - इक्कीस ब ( एक ) .- राज्य शासन वर्ष 2021 में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप निम्नलिखित न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कंडिका ( 5 ) में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है :-

क्र.

अधिकारी का नाम

(1)

(2)

1

श्री ऋषभ कुमार सिंघई

2

श्री कृष्णकान्त शर्मा

3

श्री उमेश चन्द्र मिश्र

4

श्री सुशील कुमार शर्मा

5

श्री संजीव कुमार सरैया

6

मोहम्मद शकील खान

7

श्री वीरेन्द्र एस . पाटीदार

8

श्री कमर इकबाल खान

9

श्री दीपक कुमार त्रिपाठी

10

श्री भाऊराव पाटिल

11

श्री राजेन्द्र कुमार ( वर्मा )

12

श्री योगेश कुमार गुप्ता

13

श्री उमेश कुमार गुप्ता

14

श्री रतन कुमार वर्मा

15

श्री ज्ञान प्रकाश अग्रवाल

16

श्री राकेश कुमार सिंह ( सीनियर ) 17

श्रीमती आशा गोधा

18

श्रीमती शशिकला चंद्रा

19

17-7-1961

श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर

20

श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव 21

29-7-1961

श्री अरूण कुमार शर्मा

22

10-8-1961

श्री राजेश गुप्ता

23

श्री लीलाधर बौरासी

24

21-9-1961

श्री दीपक कुमार अग्रवाल

25

11-10-1961

श्री राजेश कुमार कोष्टा

26

24-10-1961

श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह

27

14-11-1961

श्रीमती रश्मि अग्रवाल

28

18-12-1961

श्री शिवकान्त पाण्डेय

29

श्री विजय कुमार पाण्डेय ( सीनियर ) 30

1-1-1962

श्री हरिशरण यादव

जन्मतिथि

(3)

अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण करने की अवधि (4)

सेवानिवृत्ति दिनांक (5)

2-2-1961

28-2-2021 1-2-2021

6-2-1961

5-2-2021

28-2-2021

25-2-1961

28-2-2021 24-2-2021

13-3-1961

31-3-2021 12-3-2021

28-3-1961

27-3-2021

31-3-2021

11-4-1961

10-4-2021

30-4-2021

19-4-1961

30-4-2021 18-4-2021

7-5-1961

31-5-2021 6-5-2021

27-5-2021

31-5-2021

28-5-1961

26-6-1961

25-6-2021

30-6-2021

1-7-1961

30-6-2021

30-6-2021

3-7-1961

2-7-2021

31-7-2021 2-7-2021

3-7-1961

31-7-2021

3-7-1961

2-7-2021

31-7-2021

7-7-1961

6-7-2021

31-7-2021

8-7-1961

31-7-2021 7-7-2021

10-7-1961

9-7-2021

31-7-2021

11-7-1961

31-7-2021 10-7-2021

16-7-2021

31-7-2021

25-7-1961

31-7-2021 24-7-2021

31-7-2021 28-7-2021

9-8-2021

31-8-2021

7-9-1961

30-9-2021 6-9-2021

20-9-2021

30-9-2021 10-10-2021

31-10-2021 23-10-2021

31-10-2021 13-11-2021

30-11-2021 17-12-2021

31-12-2021

1-1-1962

31-12-2021

31-12-2021 31-12-2021

31-12-2021 3314

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

[ भाग 1

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2020

फा. क्र. 17 (ई ) 43-2009- इक्कीस - ब ( एक) -2191-2020.- ग्राम न्यायालय अधिनियम , 2008 ( क्रमांक 4 सन् 2009 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई )43-2009 2251 इक्कीरा ब( एक ) / 13 , दिनांक 10 गई 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में , 3, 16 , 41 , 64, 66, 70 और 75 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

अनु.- क्रमांक

न्यायाधिकारी का नाम

पदस्थापना का स्थल

(2)

(1) "3.

(3) अनूपपुर सुश्री आरती सिंह, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-दो, अनूपपुर.

16.

छतरपुर श्री चैतन्य अनुभव चौबे , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-दो के ग्याहरवें अतिरिक्त न्यायाधीश, छतरपुर .

41.

थांदला श्री नदीम खान , व्यवहार न्यायाधीश वर्ग- एक, थांदला.

64.

सीहोर श्रीमती जाग्रति सचेन्द्र चन्द्रकापुरे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-दो, सीहोर.

66.

सिवनी श्रीमती सुचित्रा श्रीवास्तव, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग- एक, सिवनी.

70.

शाजापुर श्री महेश कुमार माली, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग- एक, शाजापुर.

75.

सीधी श्री अशोक कुमार त्रिपाठी प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-एक के अतिरिक्त न्यायाधीश , सीधी.

सारणी

सिविल जिले का नाम

ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिये ग्राम न्यायालय का नाम

(4) अनूपपुर

(5) अनूपपुर

(6) अनूपपुर छतरपुर

छतरपुर

छतरपुर

थांदला

थांदला

झाबुआ

सीहोर

सीहोर

सीहोर

सिवनी

सिवनी

सिवनी शाजापुर

शाजापुर

शाजापुर सीधी

सीधी

सीधी भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 सितम्बर 2020

3315 F. No. 17(E)43-2009 -XXI - B ( 1 ) -2191-2020. In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009) , the State Government , in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following further amendment in this Department's Notification F. No. 17 (E)43-2009- 2251 -XXI - B ( I) -13 , dated 10th May 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated 24th May 2013 , namely :-

AMENDMENT

In the said Notification, in the Table , for serial number 3 , 16 , 41 , 64 , 66 , 70 and 75 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely : -

S. No.

Name of Nyayadhikari

Place of Posting (2)

(1)

(3)

Anuppur " 3. Sushri Arti Singh , IInd Civil Judge , Class - II , Anuppur.

Chhatarpur 16. Shri Chaitanya Anubhav Choubey, XIth Additional Judge to Ist Civil Judge , Class - II , Chhatarpur.

Thandla 41. Shri Nadeem Khan , Civil Judge , Class - I , Thandla .

Sehore 64. Smt . Jagrati Sacheendra Chandrakapure, IstCivil Judge , Class - II , Sehore .

Seoni 66. Smt . Suchitra Shrivastava , IIIrd Civil Judge , Class - I , Seoni .

Shajapur 70. Shri Mahesh Kumar Mali , IInd Civil Judge , Class - I , Shajapur.

Sidhi 75. Shri Ashok Kumar Tripathi , Additional Judge to Ist Civil Judge , Class - I , Sidhi .

TABLE

Name of Civil District

Name of Headquarter ofGram Nyayalaya Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level

(4)

(5)

(6) Anuppur

Anuppur

Anuppur

Chhatarpur

Chhatarpur

Chhatarpur

Jhabua

Thandla

Thandla

Sehore

Sehore

Sehore Seoni

Seoni

Seoni Shajapur

Shajapur

Shajapur Sidhi

Sidhi

Sidhi 3316

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

[ भाग 1

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2020

फा. क्र. 3398 - इक्कीस ब( दो ) .- राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारी श्री उपेन्द्र कुमार सिंह, रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल की सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है.

फा. क्र. 1-5-96- इक्कीस- ब (एक) -2252-2020.- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का सं. 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, और इस विभाग की अधिसूचना क्र. फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस -ब( एक ) 2051- 2016, दिनांक 6 जून 2016 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 17 जून 2016 को प्रकाशित हुई थी, को आंशिक अतिष्ठित करते हुए तथा 1-5-96- इक्कीस- ब ( एक ) 3844-2018, दिनांक 23 अगस्त, 2018 मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में 7 सितम्बर 2018 को प्रकाशित हुई थी, को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, उच्च मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा , नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश को उसके कॉलम ( 3 ) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट संबंधित क्षेत्र के लिए विशेष न्यायाधीश श्री आलोक अवस्थी, बीसवें अपर सेशन न्यायाधीश , भोपाल के स्थान पर उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन विनिर्दिष्ट अपराधों के एवं उन अपराधों का विचारण हेतु जिनका अन्वेषण दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 ( 1946 का सं. 25) के अधीन किया गया हो एवं जो विनिर्दिष्ट रूप से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर अथवा संबंधित जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा उन्हें सौंपे गये हो, विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है , अर्थात्:-

सारणी

अनु. क्रमांक (1)

विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार (4)

"1.

मुख्यालय का नाम

(3)

भोपाल

न्यायाधीश का नाम (2) श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, बीसवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल.

भोपाल, सीहोर, रायसेन, ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी , दतिया, टीकमगढ़ , विदिशा, छतरपुर, बैतूल, होशंगाबाद,, गुना, राजगढ़, हरदा, श्योपुर एवं अशोकनगर".

F.N. 1-5-96- XXI - B ( One ) -2252-2020. In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 ( No.49 of 1988 ) , and in partial supersession of this departments notification No. 1-5-96 - XXI - B ( One ) 2051-2016 , dated 6th June 2016 which was published in the Madhya Pradesh gazette Part- 1 dated 17th June 2016 & in supersession of this departments Notification No. 1-5-96 -XXI - B (One ) 3844-2018 , dated 23rd August , 2018 which was published in the Madhya Pradesh gazette Part - 1 dated 7th September , 2018 the State Government with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh hereby , appoints the Additional Sessions Judge specified in column (2) of the table below to be the Special Judge for respective area specified in the corresponding entry in column (3) thereof in place of Shri Alok Awasthi , XXth Additional Sessions Judge , Bhopal to try the cases relating to the offences specified under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the said Act and those investigated under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (No. 25 of 1946) by the Delhi Police and Central Bureau of Investigation , and which are specifically assigned to them by the High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur by the District and Sessions Judge of the Concerned District as the case may be .

TABLE

S. No. (1)

Name of Judge (2)

Head quarter

(3)

Jurisdiction of Special Court (4)

"1.

Bhopal

Shri Rajendra Kumar Sharma , XXthAdditional Sessions Judge , Bhopal.

Bhopal , Sehore , Raisen , Gwalior , Bhind , Morena , Shivpuri , Datia , Tkamgarh , Vidisha, Chhatarpur , Betul , Hoshangabad, Guna , Rajgarh , Harda , Sheopur and Ashoknagar " .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

भाग 1 ]

3317

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

भोपाल , दिनांक 3 सितम्बर 2020

फा. क्र. -3376, 3295- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31 अगस्त 2020 को निरस्त करते हुए, माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन भोपाल, मध्यप्रदेश के रिट याचिकाओं, अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध प्रकरणों में विशेष पुलिस स्थापना ( लोकायुका संगठन ) भोपाल की ओर से पैरवी करने हेतु श्री सुशान्त तिवारी , अधिवक्ता, ग्वालियर को विशेष शासकीय अधिवक्ता तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 ( 8 ) के अधीन विशेष लोक अभियोजक, मासिक पारिश्रमिक राशि 55,000/ - ( पचपन हजार रुपये ) पर आदेश जारी करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करता है. उक्त पारिश्रमिक के अतिरिक्त वे संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय पा सकेंगे . पारिश्रमिक एवं अन्य का भुगतान लोकायुक्त संगठन भोपाल द्वारा किया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार गोपाल श्रीवास्तव , सचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 17 अगस्त 2020

क्र. 527-1445-2018- बीस - 3.- मध्यप्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा ( पाठ्यपुस्तकों संबंधी व्यवस्था) अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 13 सन् 1973 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 से कक्षा 6 , 9 , 11 एवं 12 की निम्नलिखित पाठ्यपुस्तकें विहित करती है, अर्थात्ः-

विषय

पुस्तक का शीर्षक अनु- कक्षा क्रमांक

(3)

(1) (2)

(4) 1

6 सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत Ⅰ ( इतिहास ) 2

6 सामाजिक विज्ञान पृथ्वी हमारा आवास- I ( भूगोल ) 3

6 सामाजिक विज्ञान

माध्यम

प्रकाशक (5)

(6)

हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी नियम भोपाल ( समस्त हिन्दी, अंग्रेजी , उर्दू, मराठी

सामाजिक और राजनीतिक जीवन I

4

9 हिन्दी

क्षितिज भाग -1 5

9 हिन्दी

कृतिका भाग -1 6

अंग्रेजी

9

बीहाइव ( Beehive ) 7

9 अंग्रेजी

मोमेन्ट्स ( Moments ) 8

9 संस्कृत

शेमुषी प्रथमो भागः 9

व्याकरणवीथिः 9, 10 संस्कृत

10

9 ऊर्द

नवाए उर्दू

11

9 सामाजिक विज्ञान भारत और समकालीन विश्व- I (इतिहास) .

12

9 सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत- I ( भूगोल ) 13

9 सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र

14

9

लोकतांत्रिक राजनीति -1 सामाजिक विज्ञान

15

11 हिन्दी

आरोह भाग 1 16

11 हिन्दी

वितान भाग 1 17

जनसंचार अभिव्यक्ति और माध्यम

11,12हिन्दी

पाठ्यपुस्तकों के लिए) .

हिन्दी

हिन्दी

अंग्रेजी

अंग्रेजी

संस्कृत

संस्कृत

उर्दू

हिन्दी, अंग्रेजी

हिन्दी, अंग्रेजी

हिन्दी, अंग्रेजी

हिन्दी, अंग्रेजी

हिन्दी

हिन्दी

हिन्दी 3318

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

(4) (1) ( 2) ( 3 )

18

11 अंग्रेजी

हॉर्नबिल ( Hornbill ) 11

19

अंग्रेजी

स्नैपशॉट (Snapshot ) 20

11

भास्वती प्रथमो भागः संस्कृत

21

संस्कृत

11,12

संस्कृत साहित्य परिचय 22

11 उर्दू

गुलिस्तान- ए-अदब 23

11

इन्फॉरमेटिक्स प्रेक्टिस्स ( Informatics Practices ) इन्फॉरमेटिक्स प्रेक्टिस्स

24

12 इतिहास

भारतीय इतिहास के कुछ विषय- I

25

12 इतिहास

(5)

(6) अंग्रेजी

अंग्रेजी

संस्कृत

संस्कृत

उर्दू

हिन्दी, अंग्रेजी

हिन्दी, अंग्रेजी

भारतीय इतिहास के कुछ विषय- II

12

26

इतिहास

हिन्दी, अंग्रेजी

हिन्दी, अंग्रेजी

भारतीय इतिहास के कुछ विषय- III

27

12 भूगोल

मानव भूगोल के मूल सिद्धांत 12

28

भारत-लोग और अर्थव्यवस्था भूगोल

29

12 भूगोल

भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य- II 30

12

समकालीन विश्व राजनीति राजनीति विज्ञान

31

12

स्वतंत्र भारत में राजनीति राजनीति विज्ञान

32

समाजशास्त्र

12

भारत में सामाजिक परिवर्तन 33

12 समाजशास्त्र

भारतीय समाज 34

12

मनोविज्ञान

मनोविज्ञान

हिन्दी, अंग्रेजी

हिन्दी, अंग्रेजी

हिन्दी, अंग्रेजी

हिन्दी, अंग्रेजी

हिन्दी, अंग्रेजी

हिन्दी, अंग्रेजी

हिन्दी, अंग्रेजी

हिन्दी, अंग्रेजी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , प्रमोद कुमार सिंह , उपसचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2020

क्र. 1150-1329-2020- तीस. - राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्र. 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के तहत भैरव प्रतिमा, ग्राम खामडीह तहसील गुढ जिला रीवा को संस्कृति विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 06-41-83 - संस्कृति-तीस, दिनांक 3 फरवरी 1985 द्वारा राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था.

राज्य शासन की यह राय है कि उक्त अधिसूचना द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किए गए स्मारक/ क्षेत्र को कलेक्टर, जिला रीवा के प्रस्तावनुसार व्यापक जनहित के दृष्टिगत उक्त संरक्षित क्षेत्र को जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय जनमानस की श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए प्रतिमा की सुरक्षा एवं क्षेत्र में विकास कार्य कराये जाने प्रस्तावित है. अतः व्यापक जनहित के दृष्टिगत मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा घोषित करता है कि उक्त अधिसूचना दिनांक 3 फरवरी 1985 द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किए गए स्मारक क्षेत्र को अब और अधिक समय तक संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है.

भविष्य में इस प्रतिमा की सुरक्षा एवं प्रतिमा विधिवत पंजीयन का दायित्व जिला प्रशासन का रहेगा. विकास कार्य के दौरान यह ध्यान रखा जाये कि स्मारक के पुरातत्वीय महत्व को कोई हानि न हो. साथ ही इसके पुरात्तवीय महत्व को देखते हुए समस्त प्रस्तावित विकास कार्य उपसंचालक पुरातत्व , अभिलेखागार एवं संग्रहालय जबलपुर के मार्गदर्शन में कराया जावे.

पुरातत्वीय महत्व के इस स्मारक में शासन की मंशानुसार संरक्षण न होने पर राज्य शासन द्वारा यह अधिसूचना कभी भी निरस्त कर स्मारक को पुनः राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया जा सकेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पदमरेखा ढोले , अवर सचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

3319

नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 31 अगस्त 2020

क्र. एफ- 3-13-2020-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) , की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 6930- टी सी-89- उपां-नग्रानि-2019 , दिनांक 21 नवम्बर 2019 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है . उपान्तरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

क्रमांक

ग्राम

खसरा क्र .

क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग

उपांतरण पश्चात् प्रसारित भू- उपयोग (2)

(1)

(4)

(3)

(5)

(6) 1

48

छोला भोपाल

4.030 हेक्टेयर में से

आमोद-प्रमोद सार्वजनिक एवं अर्ध

929.36 वर्गमीटर

सार्वजनिक ( पुलिस

योग .

929.36 वर्गमीटर

(नगर-उद्यान) एवं मार्ग. थाना भवन) एवं मार्ग .

उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुभाशीष बैनर्जी , उपसचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2020

क्र. एफ- 25-55-2019- दस-3 . भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( 1927 का 16 ) की धारा -34 ( अ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा, यह घोषणा करती है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया वनक्षेत्र जिसे इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 9- X/ 58 , दिनांक 10 जुलाई 1958 द्वारा संरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था, मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से संरक्षित वन नहीं रहेगा तथा यह भूमि राजस्व विभाग को हस्तान्तरित मानी जायेगी:-

अनुसूची

जिला- होशंगाबाद, तहसील - बाबई , वनमण्डल-होशंगाबाद, वनपरिक्षेत्र-सोहागपुर

अ. वन परिसर

क्षेत्रफल

वनखण्ड

संरक्षित वन नहीं रहने वाले

संरक्षित वन नहीं रहने

क्र. का नाम

का नाम

का कारण

क्षेत्र की सीमायें वन कक्ष का क्रमांक (हे.मे. ) जो संरक्षित वन नहीं

रहेगा

(1) (2)

(4)

(3)

(5)

(6)

(7) 1 पश्चिम पहनतला

215.00

(नया)

महेन्द्रवाडी

कक्ष क्र.

उत्तर सीमा कृत्रिम लाइन मुनारा

भारत सरकार की स्वीकृति

क्रमांक F. No. 8-18 /2017-

क्रमांक 369 से 1 एवं पी.एफ. -233 (पुराना कक्ष क्र. पी.एफ.- 112.

FC , दिनांक6-9-2017 की

1 से 29 तक. ग्राम

शर्त क्रमांक-1 के पालन में

गुररिया खुर्द की सीमा.

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व 3320

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

[ भाग 1

(7) (1) (2)

(3)

(5)

(6)

(4)

पूर्वसीमा- मुनारा क्रमांक 29 से

होशंगाबाद से वनग्राम विस्थापित कर वनमंडल (सामान्य) होशंगाबाद की वनभूमि पर बसाये गये स्थल की वनभूमि का निर्वनीकरण.

नाला होते हुए नया मुनारा क्रमांक 29/1 तक कक्ष क्रमांक पी- 186 की पश्चिमी सीमा.

दक्षिणी सीमा- नई लाइन नया मुनारा क्रमांक 29/1 से नया मुनारा क्रमांक 9 तक.

पश्चिमसीमा- कृत्रिम लाइन नया

मुनारा क्रमांक 9 से मुनारा क्रमांक 369 तक वनखण्ड बागडा के कक्ष क्रमांक पी.- 225 की पूर्वी सीमा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एच. एस. मोहन्ता, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2020

क्र. एफ- 25-55-2019- दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 25-55-2019- दस 3, दिनांक 31 अगस्त 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एच. एस. मोहन्ता, सचिव.

Bhopal , the 31st August 2020

No. F 25-55-2019 - X - 3 . In exercise of powers conferred by Section 34(A) of the Indian Forest Act , 1927 ( No. XVI of1927) , the State Government hereby declares that the Forest area as specified in the Schedule below , which was declared as Protected Forest by the Notification Number 9 -X/ 58 , Dated 10 July , 1958 of Madhya Pradesh Forest Department , will 3321

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 सितम्बर 2020

भाग 1 ]

cease to be Protected Forest with effect from the date of publication of this notification in Madhya Pradesh Gazette and this land shall stand transferred to the Revenue Department:-

SCHEDULE

District- Hoshangabad , Tehsil- Babai , Forest Division- Hoshangabad , Forest Range- Sohagapur S. N. Forest

Beat

Forest Block

Forest Compartment Number

Brief description of reasons for ceasing Protected Forest

Boundaries of Forest land ceased to be Protected Forest (1) (2)

(4)

(6)

Area ceases to be Protected Forest (Hactare) (5)

(7) (3)

1.

West Pahantla

215.00

(New)

PF-233

Mahen

dravadi

(Old)

PF- 112

North- Artificial line from Pillar Number 369 to 1 and 1 to 29 of Protected Forest . Boundary of Guraria khurd village.

Denotification of the forest land of Hoshangabad (T. ) Forest Division diverted for rehabiltiation of the Forest village from Satpuda Tiger Reserve in compliance of the condition no . 1 of GOI sanction no . F. No. 8-18 /2017 - FC , dated 6-9-2017 .

East-Through Nala from PillarNumber 29 to New Pillar No. 29/1 Western Boundary Compartment number P - 186 . of

South- New Cut line from New Pillar Number 29/1 to 9.

West-Artificial cut line from New Pillar number 9 to Pillar number 369, Eastern Boundary of Compartment number P - 225 of Forest Bagara. Block

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , H. S. MOHANTA , Secy .

3322

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

[ भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी, मध्यप्रदेश

सिवनी, दिनांक 19 अगस्त 2020

क्र. 4933- वित्त - 1-2020.- मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक ई-1-233-2020-5- एक, भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2020 के अनुसार श्री सिद्धार्थ जैन ( आय.ए.एस. ) की पदस्थापना अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, लखनादौन, जिला-सिवनी के पद पर की गई है तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय के आदेश क्रमांक बी 1-102-20202 - एक, भोपाल , दिनांक 14 अगस्त 2020 के अनुसार श्री जयप्रकाश सैयाम, ( रा.प्र.से. ) की पदस्थापना अपर कलेक्टर, जिला - हरदा के पद पर किये जाने से जिले में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य निम्नानुसार कार्य विभाजन किया जाता है: -

( 1 ) श्री सिद्धार्थ जैन ( आय.ए.एस. ), अनुविभागीय अधिकारी , लखनादौन एवं घंसौर

1. अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी , लखनादौन एवं घंसौर.

2. मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयक/ लोक न्यास क्षेत्र अनुविभाग लखनादौन एवं घंसौर 3. लोक परिसर बेदखली अधिनियम अनुविभाग, लखनादौन एवं घंसौर

4. सत्कार/ भाड़ा नियंत्रण अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी , अनुविभाग, लखनादौन एवं घंसौर

5.

कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय - समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

(2 ) श्री अंकुर मेश्राम ( रा.प्र.से. ) , अनुविभागीय अधिकारी, सिवनी

1. अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी , सिवनी

2.

मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयक/लोक न्यास क्षेत्र अनुविभाग सिवनी

3. लोक परिसर बेदखली अधिनियम अनुविभाग सिवनी

4. सत्कार/ भाड़ा नियंत्रण अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी , अनुविभाग , सिवनी

जिला सत्कार अधिकारी

5.

6.

नजूल अधिकारी सिवनी

7.

कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय - समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

निम्नानुसार अधिकारी लिंक अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे :-

अधिकारी का नाम

प्रथम लिंक आफीसर (3)

(2)

द्वितीय लिंक आफीसर (4)

क्र. (1)

श्री सिद्धार्थ जैन

श्री अमित सिंह

श्री एच. घोरमारे 1

श्रीमती सोनल सीडम 2

श्री एच. घोरमारे

श्री अंकुर मेश्राम

श्रीमती सोनल सीडम

3

श्री एच. घोरमारे

श्री अंकुर मेश्राम

श्रीमती सोनल सीडम 4

श्री अमित सिंह

श्री एच. घोरमारे

5

श्रीमती सोनल सीडम

श्री एच. घोरमारे

श्री अंकुर मेश्राम नोट.-शेष कार्य विभाजन पूर्वानुसार रहेगा.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

राहुल हरिदास फटिंग , कलेक्टर.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

3323

कार्यालय , कलेक्टर , जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश

बुरहानपुर, दिनांक 21 अगस्त 2020

संशोधित आदेश

क्र. क. व.लि. 2020-7183.- कार्यालयीन आदेश क्रमांक/क/व.लि./2020/766 , बुरहानपुर, दिनांक 29 जनवरी 2020 द्वारा वर्ष 2020 के लिये 03 ( तीन ) स्थानीय अवकाश ( LOCAL HOLIDAY ) घोषित किया गया है.

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए सरल क्रमांक 02 पर अंकित अनंत चतुदर्शी का दूसरा दिन दिनांक 2 सितम्बर 2020 ( बुधवार ) का स्थानीय अवकाश निरस्त करते हुए, उसके स्थान पर दिनांक 1 सितम्बर 2020 ( मंगलवार ) अनंत चतुदर्शी के दिन सम्पूर्ण जिला बुरहानपुर हेतु स्थानीय अवकाश ( LOCAL HOLIDAY ) घोषित किया जाता है. शेष आदेश यथावत् रहेगा.

टीप:-

(1) यह अवकाश बैंक एवं कोषालय/उप कोषालय पर लागू नहीं रहेगा.

( 2) जिन शैक्षणिक संस्थाओं की इन दिनांकों में परीक्षाएं नियत हैं. इन पर भी यह अवकाश प्रभावशील नहीं रहेगा. परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यथावत् रहेगी .

प्रवीण सिंह, कलेक्टर.

संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश , मध्यप्रदेश , भोपाल

भोपाल , दिनांक 28 अगस्त 2020

बीना विकास योजना 2011 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 3299- वि.यो. 496- नग्रानि-2020.- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि बीना विकास योजना , 2011 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-

1. आयुक्त, सागर , संभाग सागर, मध्यप्रदेश 2. कलेक्टर, जिला सागर , मध्यप्रदेश 3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय सागर, मध्यप्रदेश

4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, बीना , मध्यप्रदेश.

क्र.

विकास

विकास

अध्याय योजना

योजना

अनुसूची

सारणी

उपांतरण प्रस्ताव कॉलम विकास योजना की सारणी

(नगर में भूमि में

उपयोग

का नाम)

(2)

(1)

(3)

(4) 1

7

सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक.

बीना विकास योजना, 2011 .

कृषि 7 कॉलम

क्रमांक (5 ) एवं का

सरल

कॉलम क्रमांक ( 6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित क्रमांक

स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग.

(5)

(6)

(7)

7-सा-9

4

सूचना प्रौद्योगिकी एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **

7

7-सा-9

सूचना प्रौद्योगिकी* , गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

3324

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

[ भाग 1 व्याख्या-

i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.

ii * *गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है , मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.

iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम 2012 के निगम 17 ( क ) के अनुसार .

टीप:- उपरोक्त । एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी .

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे . यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्यप्रदेश राजपत्र " में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है .

अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2020

सेंधवा विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 3328-वि.यो . 496- नग्रानि-2020.- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि सेंधवा विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-

1. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर, मध्यप्रदेश

2. कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश

3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय खरगोन , मध्यप्रदेश

4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, सेंधवा , मध्यप्रदेश.

प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण

1. अध्याय-6

6.2-क्षेत्राधिकार

15. नवीन प्रस्तावित आवासीय भूमि उपयोग में आवासीय कॉलोनियों के विकास अनुमति हेतु आवेदन मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 29 के अन्तर्गत अनुमोदन हेतु स्वीकार्य किए जावेंगे. आवासीय भूखण्डीय विकास हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 2.00 हेक्टेयर समूह आवासीय योजना एवं निम्न घनत्व आवासीय भूमि उपयोग में आवासीय विकास हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर मान्य होगा. परन्तु यह बंधन ऐसी भूमि हेतु लागू नहीं होगा जो चारों ओर से विकसित तथा निर्मित है .

उपरोक्त को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

2. अध्याय-6

6.2- क्षेत्राधिकार

15. नवीन प्रस्तावित आवासीय भूमि उपयोग में आवासीय कॉलोनियों के विकास की अनुमति हेतु आवेदन मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 29 के अन्तर्गत स्वीकार्य किए जावेंगे.

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे . यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो , उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्यप्रदेश राजपत्र " में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है .

अजीत कुमार, आयुक्त- सह- संचालक.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

कार्यालय, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2020

परीक्षा परिणाम

क्र. स्था.- 1-2020-1894.- सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त- सह- सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें के लिए दिनांक 27 जनवरी 2020 को आयोजित विभागीय परीक्षा प्रश्न- पत्र क्रमांक- 1 , सहकारिता सामान्य में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है .

क्र. परीक्षार्थी का नाम

पदनाम

(1)

(2)

(3)

1 श्री रविशंकर द्विवेदी सहायक आयुक्त, सहकारिता 2 श्रीमती वैशाली जैन सहायक आयुक्त, सहकारिता

परीक्षा परिणाम

क्र. स्था.- 1-2020-1895- सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त- सह-सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें के लिए दिनांक 27 जनवरी 2020 को आयोजित विभागीय परीक्षा प्रश्न- पत्र क्रमांक-2, सहकारिता तथा सामान्य विधि में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है .

क्र. परीक्षार्थी का नाम

पदनाम

(1)

(2)

(3)

1

श्री राजेश उईके सहायक आयुक्त, सहकारिता

परीक्षा परिणाम

क्र. स्था. - 1-2020-1896- सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त- सह-सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें के लिए दिनांक 28 जनवरी 2020 को आयोजित विभागीय परीक्षा प्रश्न-पत्र क्रमांक-3 , सहकारी बैकिंग प्रणाली में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है .

क्र.

पदनाम

परीक्षार्थी का नाम

(1)

(2)

(3)

1 श्री रविशंकर द्विवेदी सहायक आयुक्त, सहकारिता

सहायक आयुक्त, सहकारिता 2 सुश्री दीपाली खण्डेलवाल

सहायक आयुक्त, सहकारिता 3 श्री राजू डावर

4 श्री बासुदेव सिंह भदौरिया सहायक आयुक्त, सहकारिता 5 श्रीमती वैशाली जैन

सहायक आयुक्त, सहकारिता 6 श्री अखिलेश शुक्ला सहायक आयुक्त, सहकारिता 7 श्री अरूण कुमार मसराम सहायक आयुक्त, सहकारिता 8 श्री राजेश उईके

सहायक आयुक्त, सहकारिता

3325

परीक्षा परिणाम

क्र. स्था. - 1-2020-1897- सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त- सह- सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें के लिए दिनांक 28 जनवरी 2020 को आयोजित विभागीय परीक्षा प्रश्न- पत्र क्रमांक-4 , सहकारी लेखा अंकेक्षण में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है .

क्र.

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम

(1)

(3)

(2)

1

श्री राजेश उईके सहायक आयुक्त, सहकारिता

परीक्षा परिणाम

क्र. स्था.- 1-2020-1898- सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त- सह- सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें के लिए दिनांक 29 जनवरी 2020 को आयोजित विभागीय परीक्षा प्रश्न- पत्र क्रमांक-5 , आदेश लेखन में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है .

क्र.

पदनाम

परीक्षार्थी का नाम

(1)

(2)

(3)

1

श्री अभय सिंह सहायक आयुक्त, सहकारिता 2

श्री राजेश उईके सहायक आयुक्त, सहकारिता

आशीष सक्सेना, आयुक्त.

कार्यालय, कुलाधिपति, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल , दिनांक 31 अगस्त 2020 क्र. एफ 1-1-19 - रा - स- यू.ए.- 1-906.-प्रो. पीयूष रंजन अग्रवाल , कुलपति, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय , रीवा (म. प्र. ) द्वारा दिनांक 28 अगस्त 2020 को प्रस्तुत त्याग-पत्र स्वीकृत किया जाता है . प्रो. अग्रवाल दिनांक 31 अगस्त 2020 को कार्यमुक्त होंगे .

क्र. एफ 1-1-19 - रा.स- यू.ए.- 1-908.-प्रो. पीयूष रंजन अग्रवाल, द्वारा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा के कुलपति पद से त्याग - पत्र दिए जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय के कुलपति का पद रिक्त हो गया है .

2. अतः , मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 14 की उपधारा ( 6 ) के प्रावधानांतर्गत मैं , आनंदीबेन पटेल, कुलाधिपति, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय , रीवा, एतद्वारा प्रो. एम. पी. पाठक, डीन, समाजविद्या संकाय , अवधेश प्रताप सिंह , विश्वविद्यालय , रीवा को नये कुलपति की नियुक्ति होने तक के लिए उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के पद का कार्य सम्पादित करने के लिए नाम - निर्देशित करती हूं.

आनंदीबेन पटेल, कुलाधिपति.

3326

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

[ भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

जावक क्र. 2272 - अ- 2020- री- 2- रा.प्र.क्र. 01-अ- 82-2020-21

बड़वानी , दिनांक 4 जून 2020 (अंतर्गत धारा 11. भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र .30 सन 2013))

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दि गई अनुसूची क्र . 01 में राजपुरा तालाब योजना के डुब क्षेत्र एवं वेस्ट वियर अन्तर्गत ग्राम राजपुरा तहसील पानसेमल जिला बड़वानी की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2) में उल्लेखितहै | सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र .30 सने 2013)) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है की निम्मन वर्णित

अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1)

ग्राम- राजपुरा

क्र.

विवरण

(1)

(3)

(2)

1. राजपुरा तालाब योजना के डूब क्षेत्र एवं वेस्ट वियर में प्रभावित होने से

योग

तहसी - पानसेमल जिला बड़वानी अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (4) (हेक्टर में ) (6)

सिंचित असिंचित

कुल

6.216

7.328

1.112

6.216

1.112

7.328

अनुसूची (2)

: राजपुरा तालाब योजना के डुब क्षेत्र एवं वेस्ट वियर अन्तर्गत ग्राम राजपुरा तहसील पानसेमल की प्रभावित भूमि का विवरण

कृषक का नाम व पिता/पति का नाम

खसरा क्रमांक क्र . 1

46/2/1 आबीबाई पति मालसिंग जाति बारेला पंता निवासी ग्राम भूमि

स्वामी भू- राजस्व 3.22

2

46/1 राज्या पिता धन्जी जाती बरेला पता सां . देह राजपुरा भूमि स्वामी भू- राजस्व 2.78

भूमि का कुल रकबन अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में ) सिंचित असिंचित कुल सिंचित असिंचित कुल

1.174

1.174

1.174

1.174

1.011

1.011 0.382

0.382 भाग 1 ]

3327

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

0.080

0.959

0.080

0.959

46/2/2

गुमान पिता शिवा 13जाती बारेला पता निवासी ग्राम भूमि हनी प.प्र. स्वामी भू-राजस्व 2.63

4

0.080

0.080

0.960

0.960

46/2/3

नवल पिता शिवा जाती बारेला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू- राजस्व 1.50-2.63

1.032 1.032

1.032 5.

12/4/2

1.032

12/5

बनस्या गनस्या पिता दित्या रामसिंग गुला पिता सुन्जा जाती भील पता सा. देह भूमि स्वामी भू- राजस्व 2.66

6

12/6 1.013

1.013

1.013 1.013

13/1

देवा उदयसिंग केवसिंग किशन पिता अनसिंग बनीबाई बेवा अनसिंग गंगाराम नादू पिता राज्या वरदीबाई बेवा राज्या जाती भील पता सा. राजपुरा भूमि स्वामी भू- राजस्व 5.93

1.834

1.834 0.888

10/4

0.888 7

12/2

उदयसिंग पिता अनसिंग जाती भील पता सा. देह भूमि स्वामी भू- राजस्व 5.65

8

1.832

0.777

1.832

0.777

10/3

11/2/2

केवसिंग पिता अनसिंग जाती भील पता सा.राजपुरा भूमि स्वामी भू- राजस्व 5.64 3328

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

[ भाग 1 9

1.834

10/2

1.834 0.494

0.494

11/2/1

बुदीबाई सादूबाई दुकानिबाई गुलाबीबाई बदीबाई पिता आलमा, नजीनाबाई पिता बाबूलाल चन्दरसिंग पिता रामदास दिपक प्रदान कृष्णा नाबा. पिता रामदास नाबा. पिता रामदास पिता आता जाती भील पता सा. देह भूमि स्वामी भू- राजस्व 5.65

१)

3.658

1.408

3.658

9/4

1.408

10/1

13.316 1.991 15.307 6.216 1.112 7.328 गुजारिया पिता जेरमा सलदार पिता फिरंग्या लकड़या बा. रायसिंग ना.बा. पिता हुन्या म.पा.क. लकड़या पिता हुन्या रानुबाई बेवा फिरंग्या जंगा किशन रतन पिता बैराग्या जाती भील पता सा. राजपुरा भूमि स्वामी भू- राजस्व 11.30 कुल योग

नोट - भूमि का नक्शा (प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पानसेमल व कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उप संभाग पानसेमल के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता हैं ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

अमित तोमर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3329

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग क्रमांक 39 - अ- 82-17-18- भू- अर्जन- 2020-3839

सागर, दिनांक 22 जून 2020 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं स्थावर परिसंपत्ति की, सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-

परियोजना का नाम

(1)

(2) भूमि का विवरण

1. जिला

2. तहसील

: परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु

: सागर

जैसीनगर

3. ग्राम

: मढखेरा जागीर

4. पट.ह.नं.-

5. क्रय की जा रही भूमि का क्षेत्रफल स. | क्र.

भू- धारक का नाम एवं पिता / पति | का नाम

स्वामित्व का प्रकार 1

2

3 1

भूमिस्वामी सुशीलाबाई पत्नि रविशंकर पता सा. देह भूमिस्वामी

2

भूमिस्वामी संजय कुमार पिता मकरध्वज उर्फ मकरूप्रसाद पाण्डे सा. देह

3 राजेश पिता नन्नू साकिन देह

: 130

: 1.705 है.

ख.नं. कुल रकवा

भूमि का असिंचित

विवरण पड़ती

अर्जित सिंचित

अर्जित भूमि परस्थित स्थावर परिसंपत्तियों काविवरण 6

4 5

89 1011 2.220 0.192 0.000 0.000 बबूल -1 2.120 0.288 0.000 0.000 निरंक

1012/1

0.000 0.096 0.000 निरंक 0.890

भूमिस्वामी 72/1

4 प्रभु पिता नन्नू साकिन सागर

निरंक 0.000 0.096 0.000

0.620

भूमिस्वामी 72/2

भूमिस्वामी सजल नाबा पिता व वली प्रेमलाल 5 साकिन सागर

भूमिस्वामी 6

अजय पिता प्रेमलाल साकिन सागर भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 7

भूमिस्वामी चेनसींग पिता हनुमतसींग पता सा. देह भूमिस्वामी

0.000 निरंक 75/1/1 1.860 0.000 0.124

0.000 0.020

0.110

0.000 निरंक 75/1/2

75/2

निरंक 1.000 0.000 0.144 0.000

84

निरंक 1.700 0.060 0.000 0.000

निरंक 0.400 0.056 0.000 0.000

भूमिस्वामी 76/2

8

मूरतसींग पिता दुरगसींग दांगी पता सा. बिलहरा भूमि स्वामी

निरंक 1.400 0.215 0.000 0.000

भूमिस्वामी 83/1

9 नरान पिता गुलाब सा. देह

भूमिस्वामी 10

भूमिस्वामी परषोत्तम पिता नन्हेभाई पता सा. बिलहरा भूमि स्वामी

11 रामचरन पिता घस्सा सा. देह भूमिस्वामी 12 महताप पिता घस्सा पता सा. देह भूमिस्वामी 13

भूमिस्वामी तरवर पिता घस्सा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

14

भूमिस्वामी पंचम घुन्नी बालकिशन झब्बू पिता छैकोडी कुसुमरानी बेवा छैकोड़ी गिरजा पूत्री छैकोड़ी दयाराम धीरज पिता मरिया सा. देह

15

0.000

0.380 0.011 0.000

78/1

निरंक 78/2

निरंक 0.000 0.011 0.000

0.400

82/1

निरंक 0.000 0.015 0.000

0.400

0.015 0.000

82/2 0.400

0.000 निरंक

82/3

0.000 0.015 0.000 निरंक 0.400

0.034 0.000 0.000 निरंक

81/1 0.270

निरंक 0.000 1034 0.000

0.530

भूमिस्वामी 81/2

नरान बल्द प्रहलाद पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी 3330

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

[ भाग 1

प्र.क्र.39 अ / 82/17-18 16

निरंक

0.790 0.077 0.000 0.000

भूमिस्वामी 80

शोभाराम श्रीराम पिता परसू सा. देह भूमिस्वामी

17

45 0.220 0.024 0.000 0.000 निरंक

भूमिस्वामी

बाबूसिह पिता प्रहलादसींग पता सा. देह भूमिस्वामी

18

44/1 0.180 0.000 0.010 0.000 निरंक

भूमिस्वामी

कमलेश हल्ले भाई कुवर बाई पिस. विन्द्रावन सा. देह

19

43

0.038 0.000 0.000 निरंक

0.100

भूमिस्वामी

शोभाराम श्रीराम पिता परसू पता सा. देह भूमि स्वामी

20

42 0.050 0.000 0.000 0.019

भूमिस्वामी

बबूल-1 पंचम घुन्नी बालकिशन झब्बू पिता छैकोडी कुसुमरानी बेवा छैकोड़ी गिरजा पूत्री छैकोड़ी दयाराम धारज पिता मरिया पता सा. देह

41

21 श्रीदुलैया जोजे प्रहलाद सा. देह

1.080 0.000 0.034 0.000 निरंक

भूमिस्वामी

22

37 0.320 0.000 0.043 0.000 बेरी-1

भूमिस्वामी

पानबाई पति महेश पुत्री नरान पता सा. देह भूमि स्वामी

36

0.034 0.000 बेरी-1

0.270 0.000

भूमिस्वामी

गोमती बेवा बुद्धे कमलाबाई बिलहरा भूमि स्वामी 23 गिरजाबाई पुत्री बुद्धे पता सा.

25 18.110 1.010 0.676 0.019

योगः-

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार निम्नानुसार है:-

प्रभावित हितग्राही को इंदिरा आवास योजना विनिर्देशें के अनुसार एक मकान स्वीकृत किया जायेगा । 1 (1) 1 (2) ऐसे किसी प्रभावित कुटुंब को जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।

1 (3) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा ।

2(1) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।

3(1 ) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन, सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

4(1) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता दिया जाएगा । 5(1 ) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।

5(2) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी । 5(3) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा । जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त समुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें ।

युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी:-

3331

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

भाग 1 ]

1- सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।

۲۲ 2- वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं ।

3- भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।

4- ۲ पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।

5- राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह

6- ۹۹ उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या

7- ۲ यथोचित पंचायत घर

8- जाति- समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह

۲۹ -6 स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु

10- प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर- परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

11- शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी

12- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय

दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उपस्वास्थ्य केन्द्र 13-

14- भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

15- बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र

16- प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र

17- प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा ।

18- व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो ।

19- मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 23/07/2020 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने -अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 3332

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

सागर, दिनांक 2 जुलाई 2020 क्रमांक 50 - अ-82-17-18- भू- अर्जन- 2020-4126

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं स्थावर परिसंपत्ति की, सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः- परियोजना का नाम

:परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु

(1)

भूमि का विवरण

(2)

: सागर

1. जिला

: जैसीनगर

2. तहसील

: सींगना

3. ग्राम

: 58

4. पट.ह.नं.-

:3.079 है.

5. क्रय की जा रही भूमि का क्षेत्रफल

अर्जित रकवे का विवरण

ख.नं.

भू-धारक का विवरण

कुल रकवा

स. क्र.

स्वामित्व का प्रकार

पड़ती

सिंचित असिंचित

अर्जित की जा रही भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण

9

8

6

7

4

5

3

2

1

माईनर नंबर-6

सींगना

0.000 निरंक

0.000 0.080

0.647

गजराजसींग पिता खिलानसींग साकिन देह

1

भूमिस्वामी 390/1

0.000 निरंक

0.065- 0.000

1.090

391/1

2

भूमिस्वामी

0.000 निरंक

0.065 0.000

कमलेश माधव कुंवरबाई नाबालिग पिसरान वृन्द्रावन वली कलेक्टर सागर साकिन देह भूमिस्वामी

0.550

391/2

भूमिस्वामी

0.000 0.000 निरंक

0.058

405 1.640

3

भूमिस्वामी

विन्द्रावन पिता हरप्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी

0.050 0.000 निरंक

0.000

404

4

1.130

भूमिस्वामी

मुकेश पिता अच्छेलाल साकिन औरिया भूमिस्वामी

0.000 निरंक

0.000 0.100

1.140

5

भूमिस्वामी 407

0.060 0.000 निरंक

0.000

403 0.930

6

भूमिस्वामी

सियारानी पति कन्छेदी साहू साकिन बरोदा सागर चतुर्भुज बल्द गुलाब साकिन देह भूमिस्वामी

0.120 0.000 निरंक

0.000

408 1.480

7

भूमिस्वामी

बलराम साहू पुत्र छतरसींग 1/5 भाग , राधा पुत्री छतरसींग 1/5 भाग, शांति पुत्री छतरसींग 1/5 भाग, अनीता पुत्री छतरसींग 1/5 भाग , रामरानी वेवा छतरसींग 1/5 भाग साकिन सींगना

0.000 0.000 निरंक

0.010

470 0.350

8

भूमिस्वामी

रमेश वल्द गुलाब साकिन देह भूमिस्वामी

0.080 0.000 निरंक

0.000

471 0.410

9

भूमिस्वामी

रामदास पिता छतरसींग साकिन देह भूमिस्वामी

0.000 निरंक

0.000 0.070

0.780

10

भूमिस्वामी 472

जवाहर पिता मन्नूलाल साकिन देह भूमिस्वामी

सींगना माईनर नंबर-7

0.000 निरंक

0.000 0.030

0.172

11 नरबदा पिता भागीरथ चढार साकिन देह भूमिस्वामी

365/3/1

0.060 0.000 निरंक

0.000

0.572

12

365/4/1

हल्लभाई पिता भागीरथ चढार साकिन देह

भूमिस्वामी

0.000 0.000 निरंक

0.080

13

0.830

370/1

भूमिस्वामी

कड़ोरी लटोरी पिता हल्का साकिन देह भूमिस्वामी

0.080 0.000 निरंक

0.000

0.980

14

370/2

भूमिस्वामी

गीताबाई पति गजराजसींग साकिन देह भूमिस्वामी

0.000 निरंक

0.000

0.007

0.600

372/1

भूमिस्वामी

15 रतन पिता कन्छेदी साकिन देह भूमिस्वामी

0.000 निरंक

0.000

0.072

0.660

भूमिस्वामी 373/1

0.000 निरंक

0.051

0.000

0.450

16

भूमिस्वामी 374/1

दशरथ पिता कन्छेदी साकिन देह भूमिस्वामी

0.081 0.000 निरंक

0.000

0.780

17

374/2

भूमिस्वामी

बिहारी पिता कन्छेदी साकिन देह भूमिस्वामी

0.000 निरंक

0.000 0.188

0.220

375

18

भूमिस्वामी

शंकरसींग वल्द कमोदसींग साकिन देह भूमिस्वामी

0.000 0.072 0.000 निरंक

0.630

373/2

19

भूमिस्वामी

लखन पिता कच्छेदी साकिन देह भूमिस्वामी 3333 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 सितम्बर 2020

20

238

0.000 0.032 0.000 निरंक

0.380

कमल राजेश मोहन रामस्वरूप पिता मोती भूमिस्वामी कुसुमरानी वेबा मोती साकिन देह भूमिस्वामी

0.030 0.000 0.000 निरंक्र

0.380

239

भूमिस्वामी

0.010 0.000 0.000 निरंक

324

भूमिस्वामी

0.650

21 शेवप्रसाद मिट्टू रूपसींग पिता श्याम पूरन, हीराबाई , सरीबाई, गौतमबाई, मुन्नीबाई पुत्री पूरन, हेमराज, शिवराम पिता भगवानदास, तुलसा, जनकी पुत्री गगवानदारा, सुखरानी वेवा मानसींग, रागवती, राधा, द्रोपती पुत्री दुर्जन साकिन देह भूमिस्वामी

0.000 0.012 0.000

22

निरंक

0.510

भूमिस्वामी 253/1

सीताराम कोमल खूबसीग हरीराम , चैनसींग पिता गिरधारी, प्रागबाई पुत्री गिरधारी, रामदुलैया वेवा गिरधारी , वंशी वल्द हिरऊ साकिन देह भूमिस्वामी

23

0.000 0.011 0.000 निरंक

0.510

भूमिस्वामी 253/2

मेदाबाई वेवा वशी माधवसींग पिता वशी प्यारीबाई पुत्री वशी, चन्द्रभान पल्टू हरिमजन बल्द रामराजा सावित्री पूत्री राजाराम रामरानी पति राजाराम पता सा. देह भूमिस्वामी

24

0.000 0.048 0.000 निरंक

0.380

243

भूमिस्वामी

सीताराम कोमल खूबसींग हरीराम , चैनसींग पिता गिरधारी, प्रागबाई पुत्री गिरधारी, रामदुलैया वेवा गिरधारी , वंशी वल्द हिरऊ साकिन देह भूमिस्वामी

निरंक

0.000

25

0.060 0.000

240 0.420

भूमिस्वामी

विन्द्रावन पिता मरी 1/14 भाग , हरीसिंह पिता मरी 1/14 भाग, पन्नालाल पिता मरी 1/14 भाग , रविशंकर पिता मरी 1/14 भाग उर्मिला पुत्री मरी 1/14 भाग , रेखा पुत्री मरी 1/14 भाग नर्मदा प्रसाद पुत्र रमेश 1/56 भाग , जानकी पुत्री रमेशा 1/56 भाग , शांतिबाई पुत्री रमेश 1/56 भाग, रूकमणबाई वेवा रमेश 1/56 भाग पार्वती पुत्री रामदयाल 1/2 भाग साकिन सागर भूमिस्वामी

0.006 0.000 0.000 निरंक

0.090

भूमिस्वामी 244/1

26 दीपसींग पिता चित्तरसींग साकिन देह भूमिस्वामी

0.035 0.000 0.000 निरंक

0.260

भूमिस्वामी 247/1

0.000 0.000 0.006 निरंक 27

244/2 0.030

भूमिस्वामी

खूबसींग बल्द नाथूराम साकिन देह भूमिस्वामी

0.000 0.035 0.000 निरंक

0.250

भूमिस्वामी 247/2

28 खूबसींग बल्द नाथूराम साकिन देह भूमिस्वामी

0.000 निरंक

0.000 0.035

0.250

29 भगवानसिंह पिता चित्तरसींग साकिन देह

247/3

भूमिस्वामी

निरंक

0.076 0.000 0.000

1.680

30

251

भूमिस्वामी

रामकिशन हनुमत पिस. गोले जानकीबाई भागबाई पुत्री गोले नन्हेभाई वल्द खुशाल प्यारेलाल वल्द खेतसींग दुलारी पत्नि मूलचंद रूपसींग वल्द ड़ोमन सुहागरानी पति नन्हेभाई मुन्ना वल्द खेतसींग लखन वल्द हनुमत साकिन देह भूमिस्वामी

0.000 0.114 0.000 निरंक 31

64

1.070

भूमिस्वामी

प्रहलाद सींग हरगोविन्द शंकर सिंह पिस. कमोद सींग गीताबाई पुत्री कमोदसिंह रानी बेवा कमोद सिंह लखनसिंह रगवीरसिंह भूपत सिंह, लक्ष्मीसिंह पिता ग्याप्रसाद, बेनीबाई, शांतिबाई , बैजन्तीबाई, लीलाबाई पुत्री ग्याप्रसाद, सुहागरानी वेवा ग्याप्रसाद, बाबूलाल वल्द रामलाल , गनेश सिंह वल्द प्यारेलाल साकिन देह भूमिस्वामी

निरंक

0.000 0.220 0.000

3.600

32 हम्मीरसींग पिता कुदऊसींग साकिन देह

भूमिस्वामी 60/2

0.000 0.028 0.000 निरंक 33

0.300

भूमिस्वामी 57

गोविन्दासीग बल्द कुदऊसींग साकिन देह

0.132 0.000 0.000 निरंक

6.230

शिवराजसींग वल्द गनेशसींग साकिन देह

34

30/1

भूमिस्वामी

निरंक

0.132 0.000 0.000

35

2.000

30/2

भूमिस्वामी

गुलाबवाई पत्नि शिवराज पुत्री बाबूलाल सा. कोयरा

0.000 निरंक

0.000 0.112

1.610

51

भूमिस्वामी

36 चन्द्रभान उर्फ बिहारी वल्द दीपसींग सा. देह

0.000 0.068 0.000 निरंक

0.930

भूमिस्वामी 50

37 नाथूराम पिता चित्तरसिंह लोधी साकिन देह

सींगना माईनर नंबर-8

0.090 निरंक

0.000 0.000

38

0.750

300/1

भूमिस्वामी

0.000 निरंक

0.000 0.092

रामनाथ पिता राजाराम साकिन पथरिया कमल, राजेश पिता मोतीलाल साकिन देह

0.800

39

300/2

भूमिस्वामी

0.072 0.000 निरंक 40

0.000

0.840

299/1

भूमिस्वामी

कोमल वल्द नंना साकिन सींगना भूमिस्वामी

0.000 निरंक

0.000 0.072

1.000

41

भूमिस्वामी 299/2

विन्द्रावन पिता काशीराम सकिन देह भूमिस्वामी

0.000 निरंक

0.072 0.000

0.890

भूमिस्वामी 299/3

42 सुरेन्द्र नाबालिग पिता व वली विन्द्रावन सा. देह

0.910 2.073 0.096

46 41.851

योगः-

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार निम्नानुसार है:-

1(1) प्रभावित हितग्राही को इंदिरा आवास योजना विनिर्देशें के अनुसार एक मकान स्वीकृत किया जायेगा । 3334

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

1 (2) ऐसे किसी प्रभावित कुटुंब को जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।

1 (3) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा ।

2(1) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब , जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है. को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।

3(1 ) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन, सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

4(1 ) 5(1) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता दिया जाएगा। प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।

(3) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।

5(2) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी । 5

जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं , यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त समुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें ।

युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी:-

1- सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।

2- वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं ।

3- भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।

पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।

5 राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह

उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या

7- यथोचित पंचायत घर

8- जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह

6 स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु

10- प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर- परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी 11-

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35 ) के उपबंधों के अनुसार 12- विद्यालय

13- दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उपस्वास्थ्य केन्द्र

14- भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

15- बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र

16- प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र

17- प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा ।

18- व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो ।

19- मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक ०८/० ९/ 2020 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने- अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां , धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

3335 क्रमांक 45 - अ-82-17-18- भू- अर्जन- 2020-4127

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण 'अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं स्थावर परिसंपत्ति की, सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न' अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः- (1) परियोजना का नाम

: परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु

(2) भूमि का विवरण

1. जिला

: सागर

2. तहसील

: जैसीनगर

3. ग्राम

: बेरखेरी मड़िया

4. पट.ह.नं.-

:133/58

: 5.069 है.

5. क्रय की जा रही भूमि का क्षेत्रफल

ख.नं.

भू-धारक का नाम एवं पिता / पति का नाम

स. क्र

कुल रकवा

अर्जित सिंचित

भूमि का असिंचित

विवरण पड़ती

स्वामित्व का प्रकार

अर्जितभूमि परस्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण 1

2

3

4

6

5

8

9

बेरखेड़ी मड़िया माईनर नंबर-8

1

निरंक

भूमिस्वामी 191/1/1

0.000

0.000

0.400

0.058

सियारानी पत्नि सुन्दरलाल रजक साकिन जैसीनगर भूमिस्वामी

निरंक

भूमिस्वामी

0.000

0.000

191/2 1.210

0.058

2. डॉ दुर्गाप्रसाद पिता रामकल्प चौबे साकिन यादव कालोनी मधुकरशाह वार्ड सागर

निरंक

भूमिस्वामी

0.000

0.000 0.036

192/1

0.350

3 डॉ दुर्गाप्रसाद पिता रामकल्प चौबे साकिन यादव कालोनी मधुकरशाह वार्ड सागर सियारानी पति सुन्दरलाल रजक साकिन जैसीनगर भूमिस्वामी

4

निरंक

भूमिस्वामी 192/2

0.000

0.800 0.000 0.036

0.000 निरंक

2.710 0.000

193/1

0.154

भूमिस्वामी

विनीत कुमार पिता डों दुर्गा प्रसाद चौबे पता सा. यादव कालोनी मधुकरशाह वार्ड सागर भूमिस्वामी 5 सुहागरानी पति नन्हेभाई पता सा. सींगना

6

निरंक

2.600 0.000

0.000 | ज्योति पति गोविन्द पता सा. सींगना

193/2

0.154

भूमिस्वामी

7

निरंक

भूमिस्वामी

0.027

0.150

0.000

190/1

0.000

0.690 0.000 0.027 0.000 निरंक 8

190/2

जगन्नाथ वल्द कुदंऊ दुलारी बेवा डेलनसींग सेमरावारी बेवा प्रहलादसींग साकिन सींगना हम्मीर सींग पिता कुर्दऊ साकिन देह भूमिस्वामी भूमिस्वामी

0.290 0.000

0.000 निरंक

0.027

भूमिस्वामी 190/3

0.000 निरंक

0.000

0.910

0.027

9 अशोककुमार पिता दामोदर प्रसाद कुसुमबाई पति अशोककुमार पता. सागर भूमिस्वामी

190/4

भूमिरवामी

0.000 निरंक

2.210 0.139 0.000

189/1

10 जगन्नाथ वल्द कुदंऊ सकिंन देह भूमिस्वामी भूमिरयामी

0.000 निरंक

0.000 0.036

11

0.710

188/1

भूमिस्वामी

भरत बल्द नन्ना साकिन सींगना भूमिस्वामी

0.000 निरंक

0.000 0.340

1.660

100/1

भूमिस्वामी

0.000 निरंक

0.000 0.036

0.700

188/2

भूमिस्वामी

0.000 निरंक

0.000 0.036

0.200

12 महताब बल्द नन्ना साकिन देह भूमिस्वामी कमलेश पिता रंजीत साकिन बेरखेडी मड़िया

13

188/3

भूमिस्वामी

निरंक 14

भूमिस्वाभी 188/4

0.000

1.200 0.000 0.036

रामरानी बेवा नन्ना घसीटीबाई ज्ञानबाई पुत्रियां नन्ना साकिन सागर भूमिस्वामी

0.000 निरंक

0.096

0.000

0.410

15

187/1

भूमिस्वामी

रामसेवक अमोल पिस नुन्ना साकिन सींगना

0.000 नियंत्रा

0.096

0.000

1.200

भूमिस्वामी 187/2

16 अशोक वल्द खेतसींग साकिन सींगना भूमिस्वामी 3336

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 सितम्बर 2020

[ भाग 1

0.400 0.000

0.000 निरंक

भूमिस्वामी 187/3

0.096

0.000

0.410

0.000 निरंक

187/7

0.096

भूमिस्वामी

1.000 0.000 0.096 0.000 निरंक

भूमिस्वामी 187/11

17 कुन्दनलाल वल्द कलू साकिन सींगना भूमिस्वामी

निरंत

भूमिस्वामी

186/2

0.000

0.000

1.320

0.182

18 पूर्णब्रम्हसिंह पिता पारब्रम्हसिंह, नीलेशसिंह तर्फ नितेन्द्र सिंह पिता अवधकिशोर सिंह साकिन देह

19 पहलवान सिंह बल्द धरमसिंह साकिन देह

0.000 निरंक

0.000 0.182

5.090

186/3

भूमिस्वामी

निरंक..

भूमिस्वामी 98/1

20

0.000

1.200 0.000 0.044

राहुल नाबालिग पिता हिम्मत वली माँ आशारानी पति हिम्मत साकिन सींगना भूमिस्वामी

निरंक

भूमिस्वामी

0.000

0.000

1.200

98/2

0.044

21 सोनू नावा. पिता हिमम्त वली मा. आशारानी पति हिम्मत साकिन सींगना भूमिस्वामी

निरंक

भूमिस्वामी 98/3 '

22

1.200 0.000

0.000

0.044

मोनू नावा. पिता हिम्मत यली मां आशारानी पति हिम्मत साकिन सींगना भूमिस्वामी

महताब बल्द नन्ना सींगना

23

1.670 0.000

0.000 निरंक

0.340

100/2

भूमिस्वामी

बेरखेड़ी मड़िया माईनर नंबर-9

निरंक

भूमिस्वामी

0.000

0.000

241/1 5.250

0.296

24 श्री दवी दुर्गा जी मुह. महराज सींग वल्द| धरमसींग साकिन देह

0.000 निरंक

1.360

0.000

0.192

भूमिस्वामी 237/1

25 इशरार अहमद सिद्वीकी पिता सहाबुद्दीन साकिन खिरसाडोह परासिया जिला छिंदवाड़ा

0.000 निरंक

0.064

224/2

0.000

0.140

भूमिस्वामी

223

1.910

0.000 निरंक

भूमिस्वामी

0.058 0.000

0.000 निरंक

0.240 0.000

224/1

0.144

भूमिस्वामी

26 भागीरथ पिता पुन्ना साकिन देह भूमिस्वामी

लीलावती पत्नि इन्द्राज सिंह साकिन बोदरी

222

0.000 निरंक 27

0.610 0.067 0.000

भूमिस्वामी

निरंक

भूमिस्वामी

2.450

220/2

0.134

28 डॉ. रामानुज पिता शिवराम गुप्ता साकिन मोतीनगर वार्ड सागर भूमिस्वामी

निरंक

भूमिस्वामी

29.

0.000

220/3

0.960

1.000 0.000

गुरमिन्दरसिंह पिता धरमसिंह साकिन सराफा बाजार सागर भूमिस्वामी

225

1.120 0.029

0.000 निरंक

0.000

30 करैयावारी उर्फ कोंसाबाई पति मूरतसींग सा. देह भूमिस्वामी

निरंक

भूमिस्वामी

31 सौरभ पिता कृष्णकुमार ऋषभ नावा. पिता व बली

2.000

218/2

0.192

कृष्णकुमार पिता दामोदर राा. देह भूमिस्वामी

0.000 निरंक

1.820

0.130

0.000

216/1

भूमिस्वामी

32 मोहन पिस. डोमन साकिन देह भूमिस्वामी

0.000

0.000

216/2 1.820

निरंक

भूमिस्वामी

0.130

33 कत्लू पिता डोमन सििकन देह

0.000

0.000 निरंक

0.130

1.820

भूमिस्वामी 216/3

34 मुलाबाई उर्फ स्वराजरानी वेवा डोमन साकिन देह

40 70.400 0.875 4.167 0.027 निरंक कुल योगः-

(1) पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार निम्नानुसार है:- प्रभावित हितग्राही को इंदिरा आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक मकान स्वीकृत किया जायेगा । 1 1 (2) ऐसे किसी प्रभावित कुटुंब को जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।

1 (3) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा ।

2(1 ) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।

3(1 ) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन, सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रूपये, की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

4(1) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता दिया जाएगा । 5(1) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अंपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।

(2) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।

5 5(3) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा । जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यंपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी 3337 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 सितम्बर 2020

कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त समुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें ।

युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी :-

1- सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क , मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवरथा की जाए ।

2- वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं । 3- भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।

4- पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।

5- राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह

6- उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या

7- यथोचित पंचायत घर

8- जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह

9- स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु

10- प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर- परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

11- शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी

12- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35 ) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय

13- दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उपस्वास्थ्य केन्द्र

14- भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

15- बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र

16- प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र

17- प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटंबों के लिए पूजा स्थल और सांमुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा ।

18- व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो ।

19- मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।

अधिनियम 2013की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 05/08/2020 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने, हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर' जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 3338

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

[ भाग 1

सागर, दिनांक 13 जुलाई 2020 क्रमांक 08 - अ- 82-19-20- भू-अर्जन- 20-5260

मौजा इमलिया खुर्द पट.ह.नं.-61 तहसील मालथौन बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य निर्माण हेतु मौजा इमलिया खुर्द पटवारी हल्का नंबर-61 तहसील मालथौन जिला सागर की प्रभावित भूमि अर्जन हेतु भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 083/ 82/19-20 में भूमि अर्जन पुनर्वावन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक-081 / 82 /19-20 / 5002 सागर, दिनाक 26/06/2019 जारी की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि दिनांक 25/06/2020 को पूर्ण हो चुकी है । उक्तावधि में कृषकों के विरोध , कोविड-19 वैश्विक महामारी में लॉकडाऊन होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत घोषणा और सार का प्रकाशन नहीं की जा सका है । अतः अधिनियम 2013 की धारा 19 (7) के तहत प्रकरण में धारा 11 (1 ) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है । क्रमांक 07-अ-82-19-20- भू- अर्जन- 20-5263

मौजा पहरगुवां पट.ह.नं. - 60 तहसील मालथौन बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य निर्माण हेतु मौजा पहरगुवां पटवारी हल्का नंबर-60 तहसील मालथौन जिला सागर की प्रभावित भूमि अर्जन हेतु भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 073/ 82/19-20 में भूमि अर्जन पुनर्वावन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक-073/ 82 /19-20 / 5003 सागर, दिनाक 26/06/2019 जारी की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि दिनांक 25/06/2020 को पूर्ण हो चुकी है । उक्तावधि में कृषकों के विरोध , कोविड-19 वैश्विक महामारी में लॉकडाऊन होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत घोषणा और सार का प्रकाशन नहीं की जा सका है । अतः अधिनियम 2013 की धारा 19 (7 ) के तहत प्रकरण में धारा 11 (1 ) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है । क्रमांक 10-अ-82-19-20- भू-अर्जन-20-5264

मौजा मुडिया गुसाई पट.ह.नं. - 61 तहसील मालथौन बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य निर्माण हेतु मौजा मुडिया गुसाई पटवारी हल्का नंबर-61 तहसील मालथौन जिला सागर की प्रभावित भूमि अर्जन हेतु भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 103/ 82 /19-20 में भूमि अर्जन पुनर्वावन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक-101 /82/19-20 /4998 सागर, दिनाक 26/06/2019 जारी की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि दिनांक 25/06/2020 को पूर्ण हो चुकी है । उक्तावधि में कृषकों के विरोध , कोविड-19 वैश्विक महामारी में लॉकडाऊन होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत घोषणा और सार का प्रकाशन नहीं की जा सका है । अतः अधिनियम 2013 की धारा 19 (7) के तहत प्रकरण में धारा 11 (1 ) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है । 3339

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

भाग 1 ]

क्रमांक 09- अ- 82-19-20- भू-अर्जन-20-5265

मौजा नेतना पट.ह.नं.-60 तहसील मालथौन बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य निर्माण हेतु मौजा नेतना पटवारी हल्का नंबर-60 तहसील मालथौन जिला सागर की प्रभावित भूमि अर्जन हेतु भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 093/ 82 /19-20 में भूमि अर्जन पुनर्वावन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक-091 / 82 /19-20/ 4997 सागर , दिनाक 26/06/2019 जारी की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि दिनांक 25/06/2020 को पूर्ण हो चुकी है । उक्तावधि में कृषकों के विरोध , कोविड-19 वैश्विक महामारी में लॉकडाऊन होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत घोषणा और सार का प्रकाशन नहीं की जा सका है । अतः अधिनियम 2013 की धारा 19 (7) के तहत प्रकरण में धारा 11 (1 ) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है । क्रमांक 13- अ- 82-19-20- भू-अर्जन-20-5265

मौजा सेमरा अटा पट.ह.न.-61 तहसील मालथान बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य निर्माण हेतु मौजा सैमरा अटा पटवारी हल्का नंबर-61 तहसील मालथौन जिला सागर की प्रभावित भूमि अर्जन हेतु भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 113 / 82 /19-20 में भूमि अर्जन पुनर्वावन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक-113 / 82/19-20/ 4999 सागर, दिनाक 26/06/2019 जारी की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि दिनांक 25/06/2020 को पूर्ण हो चुकी है । उक्तावधि में कृषकों के विरोध , कोविड-19 वैश्विक महामारी में लॉकडाऊन होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत घोषणा और सार का प्रकाशन नहीं की जा सका है । अतः अधिनियम 2013 की धारा 19 (7 ) के तहत प्रकरण में धारा 11 ( 1 ) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है । क्रमांक 11 -अ- 82-19-20- भू-अर्जन-20-5261

मौजा सेमरा अटा पट.ह.नं.-61 तहसील मालथौन बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य निर्माण हेतु मौजा सेमरा अटा पटवारी हल्का नंबर-61 तहसील मालथौन जिला सागर की प्रभावित भूमि अर्जन हेतु भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 113 / 82 /19-20 में भूमि अर्जन पुनर्वावन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक-111 / 82/19-20/4999 सागर, दिनाक 26/06/2019 जारी की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि दिनांक 25/06/2020 को पूर्ण हो चुकी है । उक्तावधि में कृषकों के विरोध, कोविड-19 वैश्विक महामारी में लॉकडाऊन होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत घोषणा और सार का प्रकाशन नहीं की जा सका है । अतः अधिनियम 2013 की धारा 19 (7) के तहत प्रकरण में धारा 11 (1 ) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है । क्रमांक 12- अ- 82-19-20- भू- अर्जन- 20-5262

मौजा अटाटीला पट. ह.नं. -62 तहसील मालथौन बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य निर्माण हेतु मौजा अटाटीला पटवारी हल्का नंबर -62 तहसील मालथौन जिला सागर की प्रभावित भूमि अर्जन हेतु भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 123 / 82 /19-20 में भूमि अर्जन पुनर्वावन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक-121/82/19-20 / 5000 सागर , दिनाक 26/06/2019 जारी की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि दिनांक 25/06/2020 को पूर्ण हो चुकी है । उक्तावधि में कृषकों के विरोध, कोविड-19 वैश्विक महामारी में लॉकडाऊन होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत घोषणा और सार का प्रकाशन नहीं की जा सका है। अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत प्रकरण में धारा 11 (1 ) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है । 3340

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

[ भाग 1 क्रमांक 136-अ-82-17-18-4586

सागर, दिनांक 25 जुलाई 2020

मौजा राखसी पटवारी हल्का नं. 013 तहसील बण्डा चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की , राज्य शासन के विभाग वीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को बण्डा परियोजना बण्डा बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति म. प्रः शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक-22(ए)/ 363 / 2018 / एम.पी.एस./ 31 / 1110 भोपाल दिनांक 26.06.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं बण्डा सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र कमांक J-12011/8 /2018-A- 1 (R) नई दिल्ली दिनांक 14 मई 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है । अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शितका का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबधित उपबंध लागू नहीं होगे परियोजना के निर्माण से लगभग 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है. भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है । परियोजना का नाम :-

(1)

बण्डा परियोजना जिला सागर बण्डा बांध

भूमि का विवरण:-

(2)

1. जिला

सागर

2. तहसील

बण्डा

3. ग्राम

राखसी

4. पटवारी हल्का नं.

013

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

20.490

हेक्टेयर

::अनुसूची -01:

स.क्र.

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

खसरा क्र .

स्वामित्व का प्रकार

क्षेत्रफल कुल रकवा हे . में.

भूमिका प्रकार

अर्जित भूमि (रकवा हे. मे.) 1

2

3

4

5

6

7

भूमिस्वामी

1 रानीबहू वेवा करनसींग लोधी पता सा देह भूमि स्वामी

3/1

0.470

0.470

भूमि स्वामी

0.240

0.240

3/2

2 शारदा पति सीताराम लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

12

0.300

0.300

भूमिस्वामी

0.220

0.220

4/1

3 हीरासिंह वल्द खुमानसिंह प्यारीबाई जोजे हीरासिंह लोधी पता सा देह भूमि स्वामी

0.010

15/1

0.010

0.240

18/1

0.150

21/2

0.280

0.280

0.060

22/1

0.060 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

3341

0.210

भूमि स्वामी

4 प्रहलाद पिता खुमानसिंह लोधी यता सा देह भूमि स्वामी

4/2

0.210

0.010

15/2

0.010

0.230

18/2

0.190

19

0.140

0.140

0.280

0.280

21/3

0.050

0.050

0.960

0.040

407/3

5 रमेश वल्द बिरजा चढार पता सा देह सेवा खातेदार भूमिस्वामी

5

1.750

1.750

8

0.720

0.360

16

1.060

1.060

34

0.060

0.020

0.220

भूमि स्वामी 6/1

0.220 6 तेजसिंह सुखसिंह नन्नेभाई पिता नत्थूसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.850

7/1

0.850

0.200

10/1

0.200

भूमिस्वामी

0.030

6/2

0.030

7 मजबूत पिता अपरबल लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

7/3

0.200

0.200

8

0.080

6/3

0.080

भूमि स्वामी

धनसींग पिता करनसीग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0,400

0.090

7/4

0.200-

0.200

10/2

11

0.220

0.220

भूमिस्वामी

0.080

0.080

6/4

9 बीरसींग रामसींग पिता मलखानसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.800

7/5

0.800

10 कड़ोरी पिता अपरबलसींग पता सा देह भूमि स्वामी भूमि स्वामी

0.040

6/5

0.040

7/6

0.200

0.200

भूमिस्वामी 31

11 पूरनसींग पिता सूरजसींग पता सा मऊ भूमि स्वामी

1.260

1.260

33/1

0.680

0.680

भूमिस्वामी

0.160

7/7

0.160

12 रामचरन पिता बल्दवान सींग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

9

1.210

1.200

13 कल्यानसींग वल्द मलखानसींग मलखानसींग मजबूतसींग पिस अपरबलसींग डेलनसींग वल्द धनसींग लोधी पता सा देह भूमि स्वामी

0.410

13/1

0.410

भूमि स्वामी

14 मंगलसींग वल्द नथूसींग गजराजसींग पिस. कीरतसींग माधव बहादुर पिस, मर्दनसींग श्यामबाई वे . मर्दनसींग गोपी बेवा झलकनसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 3342

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

[ भाग 1

0.090

0.090

13/2

भूमि स्वामी

15 रगबीर लाखन महेन्द्र सुखसींग पिस. रतनसींग जगरानी बेवा रतनसींग लोधी पता सा देह भूमि स्वामी

14

0.230

0.230

भूमिस्वामी

16 मंगल वल्द नत्थूसींग लोधी पता सा देह भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

0.020

0.020

15/3

17 भैयाराम प्रीतभ पिस शेवसींग लोधी पता सा देह भूमि स्वामी

0.470

0.070

18/3

0.380

0.380

21/4

22/3

0.100

0.100

0.070

0.060

भूमि स्वामी 17/1

18 भानू राजकुमार वा. हरीराम ना. वा. पिस. रमेश लक्ष्मी वा. अन्जू ना. वा. पुत्री रमेश पालक व खुद मां अशोकरानी वेवा रमेशनिखिल ना वा आकाश नावा शिवानी नावा खुशबू ना.वा वली व खुद मां गोमती बाई वे. मुकेश पता सा देह भूमि स्वामी

0.200

भूमिस्वामी

0.120

19

17/2

नीरज नावा. पिता प्रहलाद सिंह विकास नावा. पिता राकेश सिंह वली प्रहलाद सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

20

0,330

0.330

भूमिस्वामी

20 माधव रम्मू खचौडी पिस ललजू फूलरानी वेवा ललजू सा देह महेन्द्रसिंह पिता जगदीश सिंह पता सा मऊ भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

0.190

21/1 0.190

21 शिंगाररानी वेवा जुझारसींग इंदरसींग विक्रमसींग विपत पिस. जुझारसींग कल्लोबाई वेवा दिब्बन गब्बर ना. वा. पि. दिब्बन लोधी पता सा देह भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

24

3.840

0.620

22 जोधनसिंह महतापसिंह भैयाराम मोहनसिंह पिस . सुम्मेरसिंह लोधी पता सा देह भूमि स्वामी

32

0.510

0.510

भूमिस्वामी

23 दरयावसींग पिता सूरजसींग पता सा मऊ भूमि स्वामी

2.180

0.700

33/2

87

0.490

0.300

भूमिस्वामी

24 जोधन महताप भैयाराम मोहन पिस. सुमेरसिंह पता सा देह भूमि स्वामी

0.310

0.310

भूमिस्वामी 88/1

25 जोधनसींग पि. फुलसींग लोधी पता सा राखसी भूमि स्वामी

0.630

0.060

405/1

0.060

88/2

0.060

कल्यान पिता हरीसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूमिस्वामी

26

0.060

0.150

405/2

0.060

0.060

भूमि स्वामी 88/3

27 मंगलसींग पिता हरीसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.030

405/3 0.150

0.060

0.060

88/4

भूमिस्वामी

28 भूरेसींग पिता हरीसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.150

0.050

405/4

0.060

0.060

88/5

भूमिस्वामी

29 अनतसींग पिता हरीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.050

0.150

405/5

0.060

88/6

0.060

नरेन्द्र पिता हरीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूमिस्वामी

30

405/6 0.150

0.010

0.060

0.060

88/7

31 नारायन पिता हरीसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूमि स्वामी

0.150

0.030

405/7

N 3343

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

भाग 1 ]

0.060

भैयाराम पिता हरीसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूमिस्वामी

0.060

32

405/8

0.150

0.040

0.060

0.060

भूमिस्वामी 88/9

33 मथुरा बाई बेवा दीनदयाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.040

89

0.020

भूमि स्वामी

34 पप्पूराम जी सुखसींग ना . वा. पिता दीनदायाल डब्बो ना या पुत्री दीनदयाल पालक व खुद मां मथराबाई बेचा दीनदयाल भूमि स्वामी लोधी पता सा देह भूमि स्वामी

0.050

92

0.010

भूमि स्वामी

98

0.130

0.010

35 पंचमसिंह शंकर रामचरण पजनसिंह पिता वल्दवान पता सा देह भूमि स्वामी

93

0.190

0.010

भूमि स्वामी

36 मंगलसींग वल्द नथूसींग गजराजसींग पिस. कीरतसींग माधव बहादुर पिस. मर्दनसींग श्यामबाई वे. मर्दनसींग गोपी बेवा झलकनसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

97

0.110

0.010

भूमि स्वामी

37 जोधनसिंह महतापसिंह भैयाराम मोहनसिंह पिस . सुम्मेरसिंह लोधी पता सा देह भूमि स्वामी

408

1.000

0.170

भूमिस्वामी

38 मुकुन्द देवसींग हाकम शेरसींग पिता काशीराम मल्लोबाई पुत्री काशीराम श्यामबाई बेवा काशीराम पता सा देह भूमि स्वामी

0.340

99

0.340

भूमिस्वामी

39 पर्वतसींग व दौलतसींग लटकनसींग व हुकुमसींग वीरेन्द्रसींग राजेन्द्र सींग व लटकनसींग पता सा देह भूमि स्वामी

0.020

0.150

405/9

भूमि स्वामी

40 मथुराबाई बेवा दीनदयाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.830

0.750

भूमिस्वामी 403/1

खूबसींग पिता प्यारेसींग पता सा मऊ भूमि स्वामी

41

404

0.430

0.200

1.260

1.260

42 अशोक सींग पिता प्यारेसींग पता सा मऊ भूमि स्वामी भूमिस्वामी 403/2

0.390

0.050

407/1

भूमि स्वामी

43 सिंगाररानी बेवा जुझारसींग इंदरसींग विक्रमसींग विपत पिस. जुझारसींग कल्लोबाई बेवा दिब्बन गब्बर ना वा पि. दिब्बन लोधी पता सा देह भूमि स्वामी

0.570

0.040

भूमिस्वामी 407/2

44 हीरासिंह वल्द खुमानसिंह प्यारीबाई जोजे हीरासिंह लोधी पता सा देह भूमि स्वामी

31.590

20.490

81

कुलः-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- (7) 2014- सात- शा , 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को,जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशत किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी . एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निद्रेशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7) 2014- सात शा. 2 ए भोपाल, दिनांक 29.00.2014-जिसकी मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक- 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू -अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर को अधिनियम की धारा 16 द्वारा पुर्नव्र्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करंगें एवं प्रबधंक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करगें ।

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा । या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रम विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साट ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीयअधिकारी (राजस्व) बण्डा में) आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 3344

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

[ भाग 1 क्रमांक 46-अ-82-17-18- भू-अर्जन- 2020-4994

सागर, दिनांक 30 जुलाई 2020 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं स्थावर परिसंपत्ति की, सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि परियोजना का नाम

: परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु

निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः- (1) (2) भूमि का विवरण

1.जिला

: सागर

2. तहसील

: जैसीनगर

3. ग्राम

: बम्हौरी

4. पट.ह.नं.-

:133/58

:3.633 है.

5. क्रय की जा रही भूमि का क्षेत्रफल

ख.नं.

भू- धारक का नाम एवं पिता/ पति का नाम

अर्जित भूमि का विवरण

स्वामित्व का प्रकार

स. क्र.

कुल रकवा

अर्जित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण

सिंचित असिंचित पड़ती

1

2

4

3

6

68 नोनीतराम पिता पंचा साकिन बेरखेडी

1

83/1

0.000

0

भूमिस्वामी

0.360

भूमिस्वामी

2

85

0

0.410 0.000

अरविन्द सुरेश राजकुमार लक्ष्मन पिस. अनंतराम सा. देह

भूमिस्वामी

58/1

0.000

0

0.240 0.000 0.101

रामलोचन पिता ज्वालाप्रसाद पता निवासी 3 ग्राम भूमिस्वामी नरेन्द्र पिता बब्बू पता सा. बिलहरा हिस्सा 0.100 हे.

भूमिस्वामी

4

58/2

0.000

0

0.101

माधव प्रसाद पिता जगन्नाथ प्रसाद पता सा. देह

5 रमाकांत पिता द्वारका प्रसाद साकिन देह

58/3

0

भूमिस्वामी

0.101 0.000

भूमिस्वामी

6

131

0

0.000

0.063

झलकन संजू भगवानदास नाबा पिता व पालक कुन्दन पिता दीना सा. देह भूमिस्वामी

तुलसीराम भागवती माया ऊषा पिता भूमिस्वामी

132/1

0.000

0

1.470

0.000

0.286

भैयालाल हीरा बेवा भैयालाल संजू लालसींग बल्द बाबूलाल वंदना राजकुमारी पुत्री 7 बाबूलाल क्रांति बेवा मिट्ठूलाल ब्रजेश कुमार निहाल अमित ना.वा. पिता मिट्ठूलाल भारती ना.वा. पुत्री मिट्टठूलाल पालक मां क्रांतिबाई बेवा मिट्ठूलाल सां बिलहरा भूमिस्वामी

133/1 0.120

0

भूमिस्वामी

0.000 0.082 0.000 8

कमलसिंह बल्द हरिशंकर पता. सा. बिलहरा भूमिस्वामी

133/2

0

0.480 0.000

भूमिस्वामी

9 वीरसींग बल्द जगन्नाथ पता सा. पिपरिया

209

0.004

भूमिस्वामी

3.040

0 भाग 1 ]

3345

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

पन्नालाल पिता पूरन यादव साकिन कपूरिया भूमिस्वामी 10

भूमिस्वामी 11

ब्रिजेश सिंह पिता अमान सिंह साकिन बिलहरा भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 12

धमेन्द्रसिंह वल्द गंन्धर्वसिंह पता सा. पिपरिया भूमिस्वामी

13 अमानसींग पिता भीकमसींग सा. पिपरिया भूमिस्वामी

भूमिस्वामी लालसींग राजेन्द्र सींग, प्रथमसींग पिता 14 माधोसींग अवधरानी बेवा माधोसींग सा. पिपरिया भूमिस्वामी

हरिभगवान बल्द भैयालाल पता सा. पिपरिया भूमिस्वामी 15

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी लखनसींग पिता भैयालाल पता सा. पिपरिया भूमिस्वामी 16

17 रामलोचन पिता ज्वालाप्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी भगवतशरण पिता द्वारकाप्रसाद सा. देह भूमिस्वामी 18

भूमिस्वामी 19 राजकुमार पिता द्वारका प्रसाद सा. देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 20

देवेन्द्र राजकुमार अभिषेक संतोष पिता जमना प्रसाद सा. देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 21

बेरीबाई सूरजबाई गीताबाई कलीबाई पुत्री बद्रीप्रसाद राा. देह भूभिस्वामी

भूमिस्वामी सियारानी बेवा हल्का शोभा भागीरथ माधों भूपत बल्लू दयाल गोविन्द पिस. हल्का लच्छीबाई इमरतीबाई अहिल्याबाई पुत्री

22 हल्का गंगाबाई बेवा अनंदी गोकुल हरिदास छोटा बाबू प्रकाश विजय पिस. आनंदी जानकी हल्की बिन्ना पुत्री अनंदी सा. सींगना भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 23

सियारानी बेवा हल्का शोभा भागीरथ माधों भूपत बल्लू दयाल गोविन्द पिस. हल्का लच्छीबाई इमरतीबाई अहिल्याबाई पुत्री हल्कासा. सींगना भूमिस्वामी

24 गोविन्द वल्द नन्हेभाई पता सा. सींगना भूमिस्वामी 25 शिवरानी पत्नि छत्तरसींग सा. सींगना

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 26 रामकिशन पिता गोले सा. सींगना भूमिस्वामी

27 गोविन्द नन्हेभाई सा. सींगना भूमिस्वामी भूमिस्वामी 28 हनमत वल्द गोले साकिन सींगना भूमिस्वामी भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 29

गोविन्द मुन्ना पिस . मानसींग पारवती मुन्नी पुत्री मानसींग भारीबाई बेवा कन्छेदी मोहन बूठे पिता कन्छेदी उषा पुत्री कन्छेदी सा. सींगना भूमिस्वामी

30 गोविन्द मुन्ना पिता मानसींग साकिन सींगना भूमिस्वामी भूपेन्द्र ना. वा. बल्द राजकुमार बली नन्हेभाई भूमिस्वामी 31

भूमिस्वामी बल्द खुशाल सां. सींगना भूमिस्वामी 32 कमल पिता लक्ष्मीप्रसाद सा. सींगना

भूमिस्वामी 33 भूपत सींग पिता ग्या प्रसाद सा. देह

भूमिस्वामी गीताबाई पुत्री कामोदसिह लोधी साकिन भूमिस्वामी 34

सागर भूमिस्वामी

35 प्रहलाद सींग बल्द कमोद सा. सींगना भूमिस्वामी 210 2.750 0.160 0.000 0.000

बेरी-1 रेंजा-1 211/1 1.070 0.000

0

0.096 0.000

211/2 1.400 0.000

0

0.152 0.000

211/3

0.000

1.400

0

0.152 0.000

शूबबूल-1 212 2.940 0.184

214 2.670 0.212

बेरी -1 0.480

311/320

0

0.004

219

0.216

2.570

0 215 4.410 0.048

बेरी-1 बबूल-1 220/1

0

0.182 0.000

220/2 0.600 0.000 0.048 0.000

0 220/3 0.600 0.000

0

0.034 0.000

220/4

0

0.048 0.000

218/1 1.320 0.000

0

0.031 0.000

245 3.520

0 0.072

218/2 0.400 0.000

0

0.029 0.000

244 2.520 0.000

0

0.000

0.178

247

2.070 0.000

0

0.130 0.000

248 0.810 0.000

0

0.075 0.000

249/4 1.320 0.000

0

0.058 0.000

250/1 1.410 0.048

0 250/2 0.610 0.000

0

0.048 0.000

250/3 1.010 0.000 0.048 0.000

0 268 1.100 0.000

0

0.072 0.000

269/1

0.000

1.610

0

0.068 0.000

269/2

0

0.068 0.000

269/3

0

0.000

0.068

271/1 1.450 0.000

शूबबूल-2

0.106 0.000

271/3 1.250 0.000

0

0.000

0.026

159/2 0.400 0.000

0.000

0.048

बेरी-2 श्वबूल-2 159/3

0.000

1.050

0

0.000

0.048 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 सितम्बर 2020

3346

36 कमल पिता लक्ष्मीप्रसाद साकिन देह

भूमिस्वामी

159/4 0.520 0.000

0

0.048 0.000

158 1.200 0.000

0 37 हरगोविन्द बल्द कमोदसींगसींगना भूमिस्वामी भूमिस्वामी

0.058 0.000

43

योगः-

55.760 0.948 2.685 0.0000 पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार निम्नानुसार है: -

प्रभावित हितग्राही को इंदिरा आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक मकान स्वीकृत किया जायेगा । 1 (1) 1 (2) ऐसे किसी प्रभावित कुटुंब को जो वाराक्षेत्र भूमि से रहित है और प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।

1 (3) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा ।

2(1 ) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

3 (1 ) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन, सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

4(1) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता दिया जाएगा । 5 (1) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।

5(2) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।

5(3) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम गें हो सकेगा । जनसमुदाय के पुनर्गतस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त समुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें ।

युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी:-

1- सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।

2- वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं । 3- ۲۲ भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।

पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।

5- 9↑ राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह

9 6- उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या

7 7- यथोचित पंचायत घर

स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु

699 8- जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह

10- प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर- परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी 11-

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35 ) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय 12-

13- दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उपस्वास्थ्य केन्द्र

14- भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

15- बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र

16- प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र 3347

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

भाग 1 ]

17- प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा ।

18- व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो ।

19- मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन, के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक २/१/२०२० को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां , धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

दीपक सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 30 जुलाई 2020 क्रमांक 46- अ-82-17-18- भू-अर्जन- 20-4995

मौजा बम्हौरी पट.ह.नं.- 133 / 58 तहसील जैसीनगर ' परकुल मध्यम परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य निर्माण हेतु मौजा बम्हौरी पटवारी हल्का नंबर-133 / 58 तहसील जैसीनगर जिला सागर की प्रभावित भूमि अर्जन हेतु भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 463 / 82 /17-18 में भूमि अर्जन पुनर्वावन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक-461 / 82 /17-18 / 5216 सागर, दिनाक 03/07/2019 जारी की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि दिनांक 02/07/2020 को पूर्ण हो चुकी है । उक्तावधि में कोविड-19 वैश्विक महामारी में लॉकडाऊन होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत घोषणा और सार का प्रकाशन नहीं की जा सका है । अतः अधिनियम 2013 की धारा 19 (7) के तहत प्रकरण में धारा 11 ( 1 ) की प्रारंभिक अधिसूचना की एक मास की अवधि विस्तारित की जाती है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन अतिरिक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 19 अगस्त 2020 क्रमांक 39- अ-82-18-19- भू- अर्जन- 2020-5361

भू-अर्जन प्रकरण 393 / 82 /18-19 में बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत बांध निर्माण हेतु मौजा किरोला पट.ह. नं.-10 तहसील बण्डा जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक14/02/2019 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 13/02/2020 को पूर्ण हो चुकी है । उक्तावधि में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने, अर्जित की जा रही भूमियों के अर्जन के संबंध में ग्रामीणों द्वारा निरंतर विरोध दर्ज कराने, तहसील बण्डा के 17 ग्रामों में करीब 3096.62 हे. निजी भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित होने से अर्जित की जा रही भूमि का सर्वेक्षण कार्य प्रभावित होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन की कार्यवाही नहीं की जा सका है । अतः अधिनियम 2013 की धारा 19 (7 ) के तहत प्रकरण में धारा 11 (1 ) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है । 3348

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

क्रमांक 22- अ-82-18-19- भू- अर्जन- 2020-5360

मौजा नीमोन पट.ह.नं.- 15 तहसील बण्डा भू-अर्जन प्रकरण 223 / 82 / 18-19 में बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत बांध निर्माण हेतु मौजा नीमोन पट.ह. नं.-15 तहसील बण्डा जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 31/01/2019 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 30/01/2020 को पूर्ण हो चुकी है । उक्तावधि में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने, अर्जित की जा रही भूमियों के अर्जन के संबंध में ग्रामीणों द्वारा निरंतर विरोध दर्ज कराने , तहसील बण्डा के 17 ग्रामों में करीब 3096.62 हे. निजी भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित होने से अर्जित की जा रही भूमि का सर्वेक्षण कार्य प्रभावित होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन की कार्यवाही नहीं की जा सका है । अतः अधिनियम 2013की धारा 19(7) के तहत प्रकरण में धारा 11 (1 ) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है ।

क्रमांक 23-अ-82-18-19- भू- अर्जन- 2020-5362

मौजा हनौता उबारी पट.ह.नं.-16 तहसील बण्डा भू-अर्जन प्रकरण 233/ 82 / 18-19 में बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत बांध निर्माण हेतु मौजा हनौता उबारी पट.ह.नं.- 16 तहसील बण्डा जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 31/01/2019 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 30/01/2020 को पूर्ण हो चुकी है । उक्तावधि में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने , अर्जित की जा रही भूमियों के अर्जन के संबंध में ग्रामीणों द्वारा निरंतर विरोध दर्ज कराने, तहसील बण्डा के 17 ग्रामों में करीब 3096.62 हे. निजी भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित होने से अर्जित की जा रही भूमि का सर्वेक्षण कार्य प्रभावित होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन की कार्यवाही नहीं की जा सका है । अतः अधिनियम 2013 की धारा 19 (7 ) के तहत प्रकरण में धारा 11 (1 ) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है ।

क्रमांक 17-अ-82-18-19-भू-अर्जन- 2020-5364

मौजा पिडरूवा पट.ह.नं. -07 तहसील बण्डा भू-अर्जन प्रकरण 173 / 82/18-19 में बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत बांध निर्माण हेतु मौजा पिडरूवा पट.ह. नं.- 07 तहसील बण्डा जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 31/01/2019 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 30/01/2020 को पूर्ण हो चुकी है । उक्तावधि में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने, अर्जित की जा रही भूमियों के अर्जन के संबंध में ग्रामीणों द्वारा निरंतर विरोध दर्ज कराने, तहसील बण्डा के 17 ग्रामों में करीब 3096.62 हे. निजी भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित होने से अर्जित की जा रही भूमि का सर्वेक्षण कार्य प्रभावित होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन की कार्यवाही नहीं की जा सका है । अतः अधिनियम 2013 की धारा 19 (7) के तहत प्रकरण में धारा 11 (1 ) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है । 3349

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

भाग 1 ]

क्रमांक 21 - अ-82-18-19- भू-अर्जन-5365

मौजा डहकुली पट.ह.नं.- 10 तहसील बण्डा भू-अर्जन प्रकरण 213 / 82/18-19 में बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत बांध निर्माण हेतु मौजा डहकुली पट.ह. नं.-10 तहसील बण्डा जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 31/01/2019 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 30/01/2020 को पूर्ण हो चुकी है । उक्तावधि में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने, अर्जित की जा रही भूमियों के अर्जन के संबंध में ग्रामीणों द्वारा निरंतर विरोध दर्ज कराने, तहसील बण्डा के 17 ग्रामों में करीब 3096.62 हे. निजी भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित होने से अर्जित की जा रही भूमि का सर्वेक्षण कार्य प्रभावित होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन की कार्यवाही नहीं की जा सका है । अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत प्रकरण में धारा 11 (1 ) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है ।

क्रमांक 14- अ-82-18-19 - भू-अर्जन- 2020-5363

मौजा पिपरिया इल्लाई पट.ह.नं.-11 तहसील बण्डा भू-अर्जन प्रकरण 143/82 /18-19 में बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत बांध निर्माण हेतु मौजा पिपरिया इल्लाई पट.ह.नं.- 11 तहसील बण्डा जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 31/01/2019 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 30/01/2020 को पूर्ण हो चुकी है । उक्तावधि में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने, अर्जित की जा रही भूमियों के अर्जन के संबंध में ग्रामीणों द्वारा निरंतर विरोध दर्ज कराने, तहसील बण्डा के 17 ग्रामों में करीब 3096.62 हे. निजी भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित होने से अर्जित की जा रही भूमि का सर्वेक्षण कार्य प्रभावित होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन की कार्यवाही नहीं की जा सका है । अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत प्रकरण में धारा 11 (1 ) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है ।

क्रमांक 27- अ- 82-18-19- भू-अर्जन-5653

मौजा उल्दन पट.ह.नं.- 17 तहसील बण्डा भू-अर्जन प्रकरण 273/82/18-19 में बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत बांध निर्माण हेतु मौजा उल्दन पट.ह. नं.-17 तहसील बण्डा जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 31/01/2019 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 30/01/2020 को पूर्ण हो चुकी है । उक्तावधि में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने, अर्जित की जा रही भूमियों के अर्जन के संबंध में ग्रामीणों द्वारा निरंतर विरोध दर्ज कराने , तहसील बण्डा के 17 ग्रामों में करीब 3096.62 हे. निजी भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित होने से अर्जित की जा रही भूमि का सर्वेक्षण कार्य प्रभावित होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन की कार्यवाही नहीं की जा सका है । अतः अधिनियम 2013की धारा 19(7) के तहत प्रकरण में धारा 11 (1 ) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है ।

क्रमांक 26- अ- 82-18-19- भू- अर्जन-5654

मौजा बहरोल पट.ह.नं.-08 तहसील बण्डा भू-अर्जन प्रकरण 263/ 82 / 18-19 में बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत बांध निर्माण हेतु मौजा बहरोल पट.ह. नं.- 08 तहसील बण्डा जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 31/01/2019 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 30/01/2020 को पूर्ण हो चुकी है । उक्तावधि में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने, अर्जित की जा रही भूमियों के अर्जन के संबंध में ग्रामीणों द्वारा निरंतर विरोध दर्ज कराने, तहसील बण्डा के 17 ग्रामों में करीब 3096.62 हे. निजी भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित होने से अर्जित की जा रही भूमि का सर्वेक्षण कार्य प्रभावित होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन की कार्यवाही नहीं की जा सका है । अतः अधिनियम 2013की धारा 19 (7) के तहत प्रकरण में धारा 11 (1 ) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

[ भाग 1 3350

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 सितम्बर 2020

न्यायालय, उपायुक्त ( राजस्व ) , संभाग शहडोल एवं सक्षम प्राधिकारी, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश शासन मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट ( भूमि का उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन )

अधिनियम, 2012

प्ररूप -ख

[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]

दिनांक 25 जुलाई 2020

क्रमांक/ 01 / बी-121 / 2016-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम बैरिहा, पटवारी हल्का क्रमांक बैरिहा-64 , तहसील जैतपुर , जिला शहडोल से ळलै 12 ग्राम देवरी , पटवारी हल्का देवरी -58 , तहसील गोहपारू , जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइना केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपा लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र. ) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में

(5)

(3)

(4)

(1)

(2)

0.086

355/1/ख , 355/2

बैरिहा /64

जैतपुर

शहडोल

356

0.071

0.148

345/3

0.026

357/1, 357/2 क , 357/2 ख

0.005

342/1, 342/2

0.082

343/1, 343/2

0.101

360/1, 360/2

0.169

361/1, 361/2

0.005

362/1 , 362/2 , 362/3

0.003

335

0.235

334/1, 334/2

0.027

240/1 क, 240/1 ख , 240/2, 240/3/क, 240/3/ख , 240/3/ग

0.202

243/1 क, 243/1 ख , 243/1 ग , 243/2

0.005

242/1, 242/2, 242/3 3351

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

भाग 1 ]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0.077

246/2, 246/3

बैरिहा /64

शहडोल जैतपुर

247

0.005

249

0.025

0.007

252/2

0.119

253/1, 253/2

0.009

252/459/1 , 252/459/2

0.023

257

258

0.150

302

0.005

0.106

305/1, 305/2

0.019

300/2

119

0.010

112

0.051

0.042

118

क्रमांक/ 02/ बी-121 / 2016-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम घोरवे, पटवारी हल्का क्रमांक घोरवे 63 तहसील जैतपुर, जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी, पटवारी हल्का देवरी-58 , तहसील गोहपारू , जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र. ) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(1)

(3)

(4)

(5)

(2)

0.715

839/2, 839/3

घोरवे/63

जैतपुर

शहडोल

0.542

848/2

857

0.205

0.005

856/1, 856/2, 856/3

859

0.079

0.102

860/1, 860/2

870

0.136

872

0.005

871

0.005

0.069

927

0.037

926

925

0.010

0.005

928/2 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

3352

क्रमांक / 03 / बी-121 / 2016-17 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम मेहरौड़ी, पटवारी हल्का क्रमांक भमला-62 तहसील जैतपुर , जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी, पटवारी हल्का देवरी-58, तहसील गोहपारू , जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायक्त राजस्व, शहडोल संभाग , शहडोल (म.प्र .) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(4)

(5 ) (1)

(2)

(3)

शहडोल जैतपुर

0.203

11/1 , 11/2

मेहरौड़ी / भमला 62

0.004

12

0.072

10

0.005

13

0.014

19

0.052

97

0.106

9

0.004

8

0.060

27

0.063

26

0.005

21

0.004

24 3353

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 सितम्बर 2020

भाग 1 ]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) जैतपुर

शहडोल

25

0.050 मेहरौड़ी / भमला 62

29

0.023

30

0.016

31

0.041

82

0.033

83

0.054

0.027

101

102

0.010

100

0.069

84

0.011

0.053

96/1, 96/2

85

0.124

86

0.040

88

0.035

78

0.010

0.094

75/1, 75/2

76

0.035

0.191

72/1,72/ 3

0.323

73/2 , 73 / 3 / क , 73 / 3 /ख, 73/ 3/ ग, 73/4, 73/5

0.564

249/7

0.550

257/3

258

0.005

259

0.011 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

3354

क्रमांक/04/ बी-121 / 2016-17 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम नौगई, पटवारी हल्का क्रमांक नौगई-01 तहसील बुढार , जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी, पटवारी हल्का देवरी-58 , तहसील गोहपारू , जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्त्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबन्द्व है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी , उपायक्त राजस्व, शहडोल संभाग , शहडोल (म.प्र. ) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची

जिला

खसरा क्रमांक

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

(1)

(2)

(3)

496

0.149

नौगई /01

शहडोल बुढ़ार

0.005

497/1, 497/ 2,497/3 , 497/4

0.063

500/1

0.399

501/ 2/ क , 501 / 2 / ख /1, 501/2/ ग/1 , 501 / 2/ घ/1 , 501/3 / क , 501 / 3 / ख /1 , 501 / 3 /ग

0.593

571/2 , 571/3 , 571 /4/क, 571/ 4/ ख, 571/5 , 571/6

0.213

570/2, 570/3

0.120

558/2, 558/3 क , 558/3 ख, 558/3 ग , 558/3 घ, 558/3 ङ

0.084

557

0.005

551/2, 551/3

नौगई / 01

बुढ़ार

शहडोल

0.484

552/2 , 552/3 , 552/4

0.120

630

0.088

629

0.392

628/1, 628/2, 628/3 , 628/4

0.084

627/1, 627/2 , 627/3

0.144

626 3355

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

भाग 1 ]

क्रमांक/05 / बी-121 / 2016-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत -होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम देवरी, पटवारी हल्का क्रमांक देवरी-58 , तहसील गोहपारू , जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी, पटवारी हल्का देवरी -58 , तहसील गोहपारू , जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र.) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.075

1064

देवरी / देवरी

गोहपारू

शहडोल

0.034

1063

0.183

1062

0.012

1061

0.223

1060/2, 1060/3 , 1060/4, 1060/5, 1060/6, 1060/7 , 1060/8 , 1060/9 , 1060/10 , 1060/11 , 1060/12

0.434 1

1054/2

0.010

1053/2

0.205

1055 3356

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

(4)

(3)

(2)

(1)

देवरी / देवरी

गोहपारू

शहडोल

1072/1356/1 , 1072/1356/2 क, 1072/1356/2 ख , 1072/1 , 1072/2, 1072/3, 1072/4/ क, 1072/4/ ख , 1072 / 4 / ग , 1072/5

1107/2 क, 1107/2 ख, 1107/2 ग, 1107/2 घ

1110/2, 1110/3

1112/1 , 1112/2

1111/1, 1111/2

1114/1, 1114/2, 1114/3

1116

1117

1118

1119

1149

1016/2, 1016/3

1028

1027/2

371

368/6

368/7

368/5

368/4

368/3

368/2

368/1

295/5

295/6

306/1, 306/2

307/1 , 307/2

305/1, 305/2

325/2

324 (5)

0.195

0.247

0.124

0.144

0.005

0.008

0.103

0.005

0.035

0.076

0.010

0.562

0.004

0.087

0.049

0.035

0.044

0.039

0.025

0.053

0.072

0.044

0.113

0.024

0.166

0.005

0.052

0.895

0.008 3357

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 सितम्बर 2020

भाग 1 ]

11 क्रमांक / 06 / बी-121 / 2016-17 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम धनगवां, पटवारी हल्का क्रमांक धनगवां-57, तहसील गोहपारू , जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी, पटवारी हल्का देवरी-58 , तहसील गोहपारू , जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र .) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.899

1987/3, 1987/4

धनगवां / 57

गोहपारू

शहडोल

0.047

1990

0.005

1986/2076

0.122

1992/1 , 1992/2

0.046

1991/1 , 1991/2

0.093

1993/1, 1993/2 , 1993/3

0.351

1997/1 , 1997/2, 1997/3

0.029

1996/1, 1996/2

0.121

2015

0.107

2014/1, 2014/2 , 2014/3

0.005

2016/1

0.024

2046 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

3358

(4)

(3)

(1)

(2)

2037/1, 2037/2, 2037/3 , 2037/4

गोहपारू धनगवां / 57

शहडोल

2047

1959/1 , 1959/2, 1959/3 , 1959/4

1956/2, 1956/3

2022/2

320/1, 320/2

322/1, 322/2

323/1, 323/2

326/1, 326/2 , 326/3 , 326/4

325/1, 325/2

329

1652/2, 1652/3 , 1652/4, 1652/5, 1652/6, 1652/7

1728/2, 1728/ 3 / क, 1728 / 3 /ख , 1728/4/1 , 1728/4/2, 1728/4/3

1735

1734/1, 1734/2, 1734/3

1730/1, 1730/2

1729

1713

1710/1 , 1710/2

1711/1 , 1711/2

1705

1704/1, 1704/2

1699/1/ क , 1699/1 /ख , 1699/1 / ग, 1699/1 / घ, 1699/1/3. 1699/1 /च ,1699/ 1 / छ, 1699/2, 1699/3

1698

1703

1697/1, 1697/2 , 1697/3 , 1697/4, 1697/5, 1697/6

1691/1, 1691/2 , 1691/3 , 1691/4, 1691/5

1691/1856

922/1, 922/ 2 / क, 922/ 2/ख, 922/2 /ग, 922/2/ घ

899/1,899 /2,899/3

996 (5)

0.061

0.065

0.120

0.064

0.178

0.047

0.078

0.049

0.009

0.09

0.015

0.051

0.698

0.085

0.004

0.222

0.004

0.167

0.161

0.074

0.004

0.209

0.264

0.005

0.007

0.040

0.537

0.010

0.130

0.005

0.101 भाग 1 ]

3359

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

(4) (2)

(3)

(1)

897/1 क, 897/1 ख , 897/2/1 , 897/2/2 गोहपारू

शहडोल

धनगवां / 57

995

941/2

888

1065/1, 1065/3

1064

1080/2 , 1080/3

1701/1/ क , 1701 /1 /ख , 1701 /1 / ग, 1701 / 1 / घ, 1701 /1 /ड़, 1701/1/च, 1701/2 , 1701/3

1610

1608

1609

1614

1615

1604/1,1604/2

1603

1599/1.1599/ 2

1598

1595

1596

1597

1752

1753

1771/1 , 1771/2 , 1771/3

1583

1772

1788

1789

1876/2068

1976/2078

1876/2069/1 , 1876/2069/2 , 1876/2069/3 क , 1876/2069/3 ख

1932/2, 1932/3 , 1932/4 , 1932/5

1876/2070/1 क, 1876/2070/1 ख, 1876/2070/2, 1876/2070/3

1962/2 क , 1962/2 ख , 1962/2 ग , 1962/2 घ (5)

0.004

0.014

0.239

0.018

0.325

0.004

0.204

0.085

0.047

0.076

0.066

0.075

0.070

0.046

0.136

0.088

0.136

0.079

0.043

0.048

0.055

0.015

0.556

0.004

0.116

0.099

0.079

0.004

0.004

0.172

0.328

0.140

0.982 3360

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

[ भाग 1 (1)

(2)

(3)

(4)

(5) शहडोल गोहपारू धनगवां / 57

0.206

1963/1, 1963/2, 1963/3, 1963/4

0.053

1964/1, 1964/2, 1964/3

1965

0.094

0.206

1969/1, 1969/2

0.026

1974/1, 1974/2 , 1974/3 , 1974/4, 1974/5

437

0.116

438

0.090

432

0.029

431

0.015

0.328

436/2, 436/3,436/ 4

0.010

427/1, 427 / 2,427/ 3 , 427/4

0.010

426/1 , 426 / 2,426/ 3,426/ 4

0.045

425/1, 425/ 2,425/3 , 425/4

0.078

423/1, 423 / 2,423 / 3

0.119

424/1,424/ 2

2056

0.106 क्रमांक / 07 / बी-121/ 2016-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत -होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम दुधरिया, पटवारी हल्का क्रमांक लफदा-55, तहसील गोहपारू , जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी, पटवारी हल्का देवरी-58 , तहसील गोहपारू , जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है । 3361

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 सितम्बर 2020

भाग 1 ]

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग , शहडोल (म.प्र. ) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1 )

गोहपारू

शहडोल

0.059

99

दुधरिया/ लफदा 55

0.005

117/3, 117/4

0.030

118

0.092

120

0.134

168/2

0.024

82

0.103

121

0.005

125

0.122

126

0.079

127/1

0.010

128/2

0.010

122

गोहपारू

शहडोल

0.004

164

दुधरिया/ लफदा 55

0.064

165/1, 165/2

0.008

81/3

0.078

80

0.014

79

0.084

66

0.016

62

0.056

64

0.053

65

0.005

8

0.005

9

0.005

11

0.120

10

0.210

7

0.107

1/2

0.067

3

0.067

2/2 3362

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

[ भाग 1 2012जितला

क्रमांक /08 /बी-121 / 2016-17, अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम लफदा, पटवारी हल्का क्रमांक लफदा-55, तहसील गोहपारू , जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी, पटवारी हल्का देवरी-58 , तहसील गोहपारू , जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र. ) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा कमांक

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1 )

0.054

1613

गोहपारू लफदा / 55

शहडोल

0.046

1616

0.194

1612

0.005

1633

0.053

1634/1, 1634/2, 1634/3, 1634/4, 1634/5

0.108

1677

0.018

1676

0.081

1675

0.034

1674

0.005

1673

0.063

1672

0.005

1671/2106 भाग 1 ]

3363

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

(3)

(4) (1)

(2)

1665/1, 1665/2 , 1665/3 ,

1665/4 शहडोल गोहपारू लफदा / 55

1663

1664

1666

1658

1657

1656

1535

1534

1533

1532/1

1532/2

1538/1

1526

1538/2

1525

1524

1515

1516

1522

1521

1517

1520

1518

1500

1519

1498

1501

1499

1497

1411/2

1411/1

1412

1410

1415

1416

1417

1418

1419

1398

1391 (5)

0.139

0.005

0.005

0.036

0.029

0.063

0.058

0.100

0.056

0.084

0.045

0.035

0.006

0.055

0.033

0.074

0.059

0.032

0.056

0.005

0.024

0.036

0.009

0.074

0.128

0.007

0.005

0.030

0.098

0.042

0.076

0.068

0.022

0.059

0.005

0.009

0.045

0.011

0.061

0.015

0.026 3364

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

(4)

(3)

(2)

(1)

1390

लफदा / 55

गोहपारू

शहडोल

1392/1, 1392/2

1393/1, 1393/2

1396/1, 1396/2

1394/1/ क , 1394/1 /ख, 1394/1 / ग

1395

1364

1394/2/क , 1394/ 2 /ख , 1394/2/ ग , 1394/2/ घ

1379/1, 1379/2

1365

1377

1373/1, 1373/2, 1373/3

1376

1375

1367

1374

1370

1368

1369

1326/1

1347/5

1327/1, 1327/2, 1327/3 , 1327/4

1347/3

1347/2

1347/4

1346

1341

1345

1344

1349

1350

1351/1/ क, 1351 /1/ ख, 1351 /1 / ग

1355/1, 1355/2 , 1355/3

1354

1366/1, 1366/2

1590/2

1574

1573/1, 1573/2 , 1573/3

[ भाग 1 (5)

0.045

0.011

0.019

0.062

0.033

0.062

0.005

0.083

0.026

0.007

0.066

0.010

0.033

0.028

0.180

0.011

0.124

0.006

0.021

0.104

0.045

0.033

0.005

0.196

0.050

0.040

0.010

0.043

0.023

0.042

0.059

J

0.083

0.118

0.042

0.005

0.252

0.069

0.290 3365 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 सितम्बर 2020

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.023

1572

लफदा / 55

गोहपारू

शहडोल

0.075

1554

0.097

1458

!

0.130

1459

0.005

1457

0.070

1456

0.051

1455

0.074

1454

0.032

1452

0.299

1451

0.044

1444

0.045

1439/1, 1439/2

0.129

1432

0.005

1436

0.080

1433

0.005

1438/2

0.185

1437/1, 1437/2

0.005

1383

क्रमांक/09 / बी-121 / 2016-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम धुरियाडोल, पटवारी हल्का क्रमांक गुढ़ा -56, तहसील गोहपारू, जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी , पटवारी हल्का देवरी-58 , तहसील गोहपारू , जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है । 3366

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

[ भाग 1 कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उरा तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग , शहडोल (म.प्र .) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा कमांक

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जितकी जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

गोहपारू

शहडोल

0.291

32/2

धुरियाडोल/ गुढ़ा-56

0.325

29/2, 29/3 , 29/4, 29/5 , 29/6 , 29/7, 29/8 , 29/9

0.185

25/1, 25/2, 25/3, 25/4

0.285

56

0.288

55/1, 55/2

0.209

46/1, 46/2

0.066

36

0.132

37

0.078

39

0.026

38/1, 38/2

0.119

57

गोहपारू

शहडोल

0.024

69

घुरियाडोल/ गुढ़ा-56

0.010

61

0.130

67

0.015

66

0.225

64

0.005

63

0.010

353/1, 353/2

0.204

352

0.005

351

0.007

350

0.030

357

0.059

356

0.111

359

0.040

358

0.087

362

0.005

361/1, 361/2, 361/3

0.024

364

0.005

367

0.061

366

0.039

365 3367

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

भाग 1 ]

374

378/1 , 378/2

379/1, 379/2

376

377

375

382

383

392

385

391

389

390

388

416/1, 416/2

415

432/1/1, 432/1/2, 432/2 , 432/3

433/1,433/ 2

581

580 गोहपारू

शहडोल

582

धुरियाडोल/ गुढ़ा-56

579

576

574

575

572

573

568

569

587

588

590

589

591/614

591

592/615

592

591/613

563/1, 563/2

546/2 0.013

0.070

0.005

0.045

0.038

0.005

0.054

0.034

0.006

0.054

0.017

0.007

0.161

0.005

0.042

0.005

0.125

0.024

0.082

0.005

0.018

0.050

0.066

0.045

0.024

0.005

0.075

0.005

0.005

0.007

0.005

0.052

0.007

0.074

0.136

0.026

0.053

0.005

0.195

0.020 3368

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

क्रमांक / 10/ बी-121/ 2016-17 अतएव, राज्यराज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम अकला, पटवारी हल्का क्रमांक गुढ़ा-56, तहसील गोहपारू , जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी, पटवारी हल्का देवरी -58 , तहसील गोहपारू , जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइना केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपा लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी , उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग , शहडोल (म.प्र. ) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची

तहसील

खसरा क्रमांक

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

638

0.063 शहडोल गोहपारू

637

0.040 अकला / गुढा 56

636

0.082

0.674

626/2

625

0.004

616

0.083

615

0.022

0.056

617

0.007

613

618

0.051

612

0.052

619

0.060

620

0.022

0.094

621/1, 621/2

0.110

624/1/ख/1, 624/1/ख/2 3369

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

भाग 1 ]

(1)

(2)

(4)

(3)

(5)

0.793

606/2

शहडोल गोहपारू अकला / गुढा

56

605/1

0.575

605/2

0.352

125/1/ख

194

0.007

461

0.193

460

0.018

0.239

599

0.185

600/1, 600/2

601

0.063

433

0.189

0.013

623/1, 623/2

0.069

608/1, 608/2

609

0.018

0.168

607/1, 607/2

584

0.057

587

0.093

0.066

586

0.044

588/1, 588/2

558

0.121

0.547

559/2

0.144

553/1 , 553/2

0.030

598/2, 598/3-ख

0.422

718/2, 718/3, 718/4 3370

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

[ भाग 1 क्रमांक /11 / बी-121 / 2016-17 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम भागा, पटवारी हल्का क्रमांक गुढ़ा-56, तहसील गोहपारू , जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी, पटवारी हल्का देवरी-58 , तहसील गोहपारू, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी , उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र . ) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची

जिला तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में

(4)

(1)

(2)

(3)

(5)

0.490 गोहपारू

45/3

शहडोल

भागा/ गुढ़ा 56

0.005

55

0.144

54/1, 54/2 , 54/3, 54/4, 54/5

0.208

46/1, 46/2

0.128

47/1,47/ 2

0.221

43

0.005

48/1, 48/2

75/1, 75/2, 75/3 , 75/4, 75/5 ,

0.189

75/6

0.022

95

0.098

96 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

(3)

(4) (1)

(2)

97 गोहपारू

शहडोल

भागा/गुढ़ा 56

98

87/1 , 87/2, 87/3

86/1, 86/2

99

345

344/1, 344/2

343/1, 343/2

134/1, 134/2

133

178/1, 178/2

177/1 , 177/2

695/1, 695/2, 695/3

697

699

700

851/1 , 851/2

853

516

510

511

512

514/1,514/ 2, 514/3

515

519

528/1, 528/2

525

526

522

523

524

531

533/1,533/ 2,533/3

535

534/1,534/ 2

584

979/1,979/ 2

961

37

81

3371 (5)

0.080

0.004

0.085

0.081

0.044

0.004

0.066

0.318

0.102

0.056

0.122

0.147

0.030

0.104

0.076

0.096

0.025

0.024

0.209

0.004

0.040

0.006

0.064

0.082

0.040

0.063

0.062

0.012

0.012

0.037

0.057

0.004

0.243

0.060

0.122

0.022

0.077

0.065

0.105

0.003 3372

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

(1)

(2)

(3)

(4) गोहपारू

'शहडोल

82/1, 82/2

भागा/ गुढ़ा 56

161/1, 161/2

106/1, 106/2

160

60/2, 60/3 , 60/4, 60/5

61/1/ क , 61 / 1 / ख , 61/2

166/3

936/3, 936/4

935/1, 935/2 , 935/3

934

955/2, 955/3

963/1, 963/2

962

959

961

205/2, 205/3 / क, 205/ 3 /ख , 205/4

199/1 , 199/2

200

201

195

193/1, 193/2

192/1, 192/ 2/ क, 192/ 2/ ख , 192/3

173/1/ ख , 173/2 , 173/3

180/2, 180/3

190/1/ क , 190/1 / ख, 190/2

191

758

757

756

755

760/1/ क, 760/ 1 / ख , 760/2

761/2

116

991

115

114/1, 114/2

837/1, 837/2

840

[ भाग 1 (5)

0.034

0.048

0.004

0.018

0.604

0.202

0.084

0.024

0.091

0.045

0.116

0.052

0.243

0.010

0.041

0.165

0.140

0.015

0.023

0.036

0.066

0.071

0.224

0.222

0.007

0.065

0.082

0.055

0.056

0.055

0.162

0.238

0.282

0.096

0.211

0.013

0.145

0.105 3373

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

भाग 1 ]

(4) (1)

(2)

(3)

723 शहडोल गोहपारू भागा/गुढ़ा 56

725

724

730/1

729

804/2, 804/3

803

802/2, 802/3

793/2, 793/3 , 793/4, 793/5, 793/6, 793/7

795/1, 795/2, 795/3

794/1, 794/2 , 794/3 , 794/4

744/1, 744/2

741

733/1, 733/2, 733/3, 733/4, 733/5, 733/6 , 733/7, 733/8 , 733/9, 733/10 , 733/11 , 733/12

734

730/2

730/3

708

707

706

814/2, 814/3 , 814/4

822/2, 822/3

821/1, 821/2

820/1, 820/2 क, 820/2 ख

839

726

206/ 2/ क, 206/ 2/ ख , 206/ 2/ ग, 206/2/घ, 206/3,206/6 , 206/7

229

939/2

207/1,207/2

208/1,208/ 2

209/1, 209/2

210

220/1, 220/2 , 220/3

गोहपारू

शहडोल

भागा/ गुढ़ा 56

つ 211

460/1, 460/2 , 460/3 , 460/4 , 460/5

457/1, 457/2, 457/3 , 457/4, 457/5

458/1, 458/2

459/1, 459/2

462/1, 462/2, 462/3

456/1, 456/2

454/1, 454/2 (5)

0.079

0.182

0.058

0.176

0.125

0.160

0.108

0.025

0.591

0.176

0.030

0.160

0.148

0.202

0.108

0.124

0.015

0.122

0.076

0.116

0.831

0.502

0.011

0.004

0.137

0.005

0.160

0.005

0.088

0.176

0.180

0.045

0.112

0.010

0.060

0.035

0.124

0.025

0.076

0.004

0.096

0.120 3374

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

[ भाग 1 क्रमांक/12 / बी-121 / 2016-17 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम गुढ़ा, पटवारी हल्का क्रमांक गुढ़ा -56, तहसील गोहपारू , जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी , पटवारी हल्का देवरी -58 , तहसील गोहपारू , जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग , शहडोल (म.प्र. ) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची

जिला

खसरा कमांक

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में (1)

(3)

(4)

(2)

(5)

0.028 गोहपारू

शहडोल

169/2

गुंढ़ा/56

0.095

171/2

0.187

168/1 , 168/ 2 / क, 168 / 2 / ख , 168/2/ ग ,168 / 2/ घ

0.092

167/1 / क, 167 / 1 / ख , 167 / 1 / ग, 167/ 1/ घ, 167/2

डक्ट

0.021

166/1/ क , 166 / 1 / ख , 166 / 1 / ग, 166/1/ घ, 166/2 , 166/3 , 166/4, 166/5 , 166/6 , 166/7

165

0.119

163

0.149

0.186

162/1, 162/2

0.056

161 भाग 1 ]

3375

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

(4) (1)

(2)

(3)

160 गोहपारू गुढ़ा/56

शहडोल

57/1, 57/2

58

158/1, 158 / 2 / क, 158 / 2/ ख, 158/2/ ग , 158/ 2/ घ

157/2/ क,157/ 2/ ख

239/1,239/ 2

241

240/1,240/ 2

236/1, 236/ 2,236 / 3 , 236/4

237/1, 237/ 2,237/ 3 , 237/4

233/1, 233/2

232

220/1, 220/2

221

218

219

217

216

213

214

330

212

210

332/1, 332/ 2/ क/1, 332/ 2/ क/2, 332/ 2/ ख , 332/2 / ग

211

333

204/1, 204/2

335/1/ क, 335/ 1 / ख , 335 / 1 /ग. 335/1/ घ, 335/1/3. , 335/2 , 335/3, 335/4/ क, 335/ 4/ख

337

336

338/1, 338/2

339

340

363

367

365/2

368 (5)

0.006

0.179

0.222

0.077

0.196

0.122

0.015

0.048

0.004

0.219

0.028

0.019

0.090

0.005

0.013

0.004

0.060

0.005

0.056

0.005

0.005

0.028

0.005

0.005

0.097

0.022

0.074

0.010

0.091

0.005

0.045

0.002

0.124

0.031

0.013

0.324

0.005 3376

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.110

396

शहडोल गोहपारू गुढ़ा / 56

0.311

395/2

0.112

397

0.272

422

0.095

424

0.137

428

ज

0.045

430

0.046

431

0.005

437

0.051

463

0.004

97

0.065

91/1, 91/2 , 91/3

0.420

93/2 , 93/3 , 93/4, 93/5 , 93/6 , 93/7 , 93/8 , 93/9

0.025

15

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. के . पाण्डेय, सक्षम प्राधिकारी उपायुक्त राजस्व.

भाग 1 ]

3377

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

कार्यालय, कलेक्टर जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

रा.प्र. क्रमांक- 01- अ-82-2019-2020

छिन्दवाड़ा, दिनांक 13 अगस्त 2020

म०प्र ० शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ- 12-2 / 2014 / सात / शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति" (Consent Land Purchase Policy ) के तहत पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सड़क निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म० प्र ० शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है । उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है ।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सड़क निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

1. भूमि का वर्णनः-

तहसील

जिला

नगर/ ग्राम

3 1

2

छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा

-:अनुसूचीः-

खसरा नम्बर

कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता

योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है

कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

6

7 4

5

190

0.151

1. केशराम,संतू

पिता हरजू

जाति लोधी

निवासी ग्राम भूमि

ग्राम- देवर्धा प०ह०न0-28 . ब ०न0-273 , रा०नि०म०- छिंदवाड़ा-1 स्वामी- देवर्धा

2. हरजू पिता

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सड़क निर्माण हेतु निजी भूमि के

0.064

185/1

0.043

हुकम जाति लोधी निवासी ग्राम भूमि 196/4 स्वामी- देवर्धा

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये । 185/2

3. झोकाबाई पुत्री

0.162 3378

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

[ भाग 1

गुसाई

जाति लोधी

निवासी ग्राम भूमि

स्वामी-देवर्धा

197/1

0.204

4. मनेश, दिनेश पिता गंगाराम, महावती, सीता पुत्रियां गंगाराम जाति लोधी निवासी ग्राम भूमि स्वामी-देवर्धा

5

कुल योग

0.624 हेक्टेयर

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप / आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है ।

रा.प्र. क्रमांक- 08- अ-82-2019-2020

म०प्र० शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश कमांक एफ-12-2 / 2014 / सात / शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सड़क निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म ०प्र ० शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है । उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख " में सहमति ले ली गई है । 3379 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सड़क निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

-:अनुसूचीः-

1. भूमि का वर्णनः-

तहसील

जिला

नगर/ ग्राम

खसरा नम्बर

कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता

योजना जिसके लिये भूमि कय कीजाना प्रस्तावित है

कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

1

2

3

4

6

5

7

0.088

छिन्दवाड़ा

45/1

छिन्दवाड़ा

71

0.038

ग्राम- खैरीलदू प०ह० न0-32, ब०न0-118 , रा०नि०म०- छिंदवाड़ा-1

1. अन्जेलाल पिता नेवालाल जाति गौली निवासी ग्राम भूमि स्वामी- खैरीलदू

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सडक निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये ।

2

कुल योग

0.126 हेक्टेयर

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है । 3380

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 सितम्बर 2020

रा.प्र. क्रमांक-02- अ- 82-2020-2021

छिन्दवाड़ा, दिनांक 24 अगस्त 2020 म०प्र ० शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश कमांक एफ-12-2/2014 / सात / शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म०प्र ० शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है । उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख " में सहमति ले ली गई है ।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

-:अनुसूचीः-

1. भूमि का वर्णनः-

जिला तहसील नगर/ ग्राम

खसरा नम्बर

कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता

योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है

कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

1

2

3

4

6

5

7

चांद

छिन्दवाड़ा

134/14,15

0.060

1. विजयसिंग

पिता मलखानसिंग

रघुवंशी

निवासी ग्राम भूमि

स्वामी-खैरघाट

ग्राम- खैरघाट, प० ह०न0-41, ब०न0-52 , रा०नि ०म०- चांद

134/16

0.120

1. लक्ष्मणसिंग

पिता मलखानसिंग

रघुवंशी

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये ।

निवासी ग्राम भूमि

स्वामी-खैरघाट

2

0.180

कुल योग

हेक्टेयर

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप / आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3381

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश

राजगढ़ , दिनांक 14 अगस्त 2020 प्र. क्र. ए. - 8673

द्वितीय पूरक

प्रकरण

अंतर्गत धारा 19, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमाक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ के ग्राम बुडनपुर के लिये डूब प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची(1)

जिला - राजगढ

ग्राम- बुढनपुर

तहसील - सारंगपुर

स. कं.

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर

अर्जित रकबा

कुल रकबा

1

10.995

9.945 निजी भूमि 1. कुण्डालिया बांध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षै में प्रभावित होने से

1. कुण्डालिया बांध परियोजना में प्रभावित होने से

कृषक का नाम

स.के.

खसरा नं.

योग

कुल रकबा

प्रस्तावित पूरक प्रकरण अर्जित रकबा

पूर्वमें अर्जित हो चुका रकबा

1

4

3

6

2

5

7 नानूराम पिता पूरा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी 322/11/2/3

0.506 0.000 0.506 0.506 1

योग- 0.506 0.000 0.506

0.506

322/11/2/4

2

0.505 0.000 0.505 0.505 डाली बाई बेवा देवीसिंह बालू, कमलसिंह पिता देवीसिंह जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग-

0.505 0.000 0.505 0.505

322/5/12/1

3

0.000

0.231

0.231 0.231 भारतसिंह शंभूसिंह पिता रामसिंह जाति नायक निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.000 0.231 0.231

0.231

योग-

322/5/12/2

4

0.000 0.230

0.230

0.230 बालूसिंह, पवनसिंह पिता देवीसिंह जाति नायक पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.000

0.230

योग- 0.230

0.230

322/5/12/3

5

0.000

0.230

0.230

0.230 इन्दरसिंह पिता भंवरलाल जाति नायक पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.000 0.230 0.230

योग- 0.230

322/5/12/4

6

0.000

0.231

0.231 0.231 कालू, भगवानसिंह पिता गंगाराम, अनोखबाई बेवा गंगाराम नायक पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.000 0.231 0.231

योग- 0.231 3382

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

[ भाग 1 कृषक का नाम

स.क.

खसरा नं.

योग

कुल रकबा

प्रस्तावित पूरक प्रकरण अर्जित रकबा

पूर्वमें अर्जित हो घुका रकबा

1

3

4

5

6

7

322/6/7

7

2.000 0.000 0.950 0.950

2 बालचंद पिता कन्हैयालाल, चंदाबाई , धापूबाई पिता कन्हैयालाल, शांताबाई बेवा कन्हैयालाल जाति मैहतर पता निवासी नांदनी ग्राम भूमि रवामी

0.000 0.950

योग- 2.000

0.950

322/6/41

घीसीबाई पिता रामसिंह भील पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

8

1.500 0.000 1.500 1.500

0.000 1.500

योग- 1.500

1.500

322/11/2/1

9

0.506

0.506

0.000

0.506 जगन्नाथ पिता पूरा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.000 0.506 0.506

योग- 0.506

322/11/2/2

नाथू पिता पूरा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

10

0.506 0.000 0.506 0.506

0.000 0.506 0.506

योग- 0.506

0.632 0.000 0.632

322/12/1

0.632 कुमेरसिंह, सुल्तानसिंह पिता बापूसिंह सोंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

322/12/2 0.632 0.000 0.632 0.632 11

322/12/3 0.632 0.000 0.632 0.632

322/12/4 0.633 0.000 0.633 0.633

0.000

योग- 2.529

2.529 2.529

322/16/1/1/1

12

0.253 0.000 0.253

0.253 दुलेसिंह पिता शिवसिंह जाति सोंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग- 0.253 0.000 0.253

0.253

322/16/1/1/2

13

0.253 0.000 0.253 0.253 उमरावसिंह पिता गोकूलसिंह पिता भगवानसिंह सोंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.000 0.253 0.253

योग- 0.253

322/16/1/1/3

14

0.253 0.000 0.253 0.253 भोनेसिंह पिता शिवसिंह जाति सोंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.000 0.253 0.253

योग- 0.253

322/22/1

15

0.631 0.000 0.631 0.631 अम्बाराम, राकेश, पवन, पिता गोपीलाल भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग- 0.631 0.000 0.631 0.631 मोडसिंह पिता भैरुसिंह भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

16

0.631 0.000 0.631 0.631

0.000

योग- 0.631

0.631

0.631

0.000 9.945

9.945

कुल योग- 10.995

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू अर्जन अधिकारी सारंगपुर कार्यालय मे किया जा सकता है । भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

3383 जा. क्र. 8874-75

राजगढ़ , दिनांक 20 अगस्त 2020 (अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में नभापुरा तालाब सिंचाई परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की ग्राम नबापुरा एवं मल्हारपुरा के लिए डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची में वर्णित सर्वे नम्बर में अंकित भमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

-: अनुसूची :-

नभापुरा तालाब के डूब क्षेत्र एवं वेस्टवियर में प्रभावित भूमि :- ग्राम नबापुरा स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

खसरा नंबर

प्रभावित रकबा ( हेक्टे.)

कुल रकबा (हेक्टे.)

भूमि (हेक्टे.) 1

2

3

4

5

236/2/1

1.838

0.735 जाति सौधिया पता नि. क्रमशः चिावद, बागपुरा, सेवली, 1 भंवरीबाई, सुरजीबाई, नोरंगबाई, कमलाबाई पुत्रीयां शिवसिंह खेडा (जिला शाजापुर भूमि स्वामी)

योग

1

1.838

0.735

236/2/1/1

2 नारायणसिंह आ. रायसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम पाडल्या भूमि स्वामी

0.500

0.400 योग

1

0.500

0.400 3 दर्यावसिंह आ. परथी जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

236/2/3

0.411

0.308 योग

1

0.411

0.308 4 धूला आ. किसना जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

1.945

0.633

237/1/1/3/1/

2

योग

1

1.945

0.633 5 मांगीलाल आ. किसना जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

237/1/1/3/1/3

2.354

0.500 योग

1

2.354

0.500 6 प्रेमसिंह आ. बंशीलाल जाति चमार पता नि. ग्राम कोडक्या भूमि स्वामी

237/1/1/9/2

1.012

0.253 योग

1

1.012

0.253

238/1

0.724

0.724 7 परथी , भगवान, प्रताप आ. हीरा जाति सौधिया नि. ग्गप्रम भूमि स्वामी

0.844

239/1/1

0.844 योग

2

1.568

1.568

238/2

0.363

0.363 8 देवीलाल पिता भंवरलाल, कमलाबाई विधवा भंवरलाल जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

239/2

0.612

0.612

285/1

0.466

0.466

286/2

0.243

0.243

286/4

0.040

0.040 योग

5

1.724

1.724 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 सितम्बर 2020

3384

खसरा नंबर

प्रभावित कृषक का नाम

स.क.

प्रभावित रकबा (हेक्टे.) भूमि ( हेक्टे.)

कुल रकबा (हेक्टे.)

4

5

3

1

2

0.362

0.362

238/3

9 हरिसिंह, कालू, आ. माधू जाति सौधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.547

0.547

239/3/1

0.909

2

0.909

योग

0.380

0.380

239/1/2

10 सत्यानारायण पिता श्रीलाल जाति सौधिया पता नि. ग्राम पाडल्या भूमि स्वामी

0.380

0.380

योग

1

0.283

0.283

240/1

11 बीरमसिंह पिता फत्ता जाति सौधिया पता नबाबपुरा जीसुपर भूमि स्वामी

0.088

0.088

287/1

0.371

2

योग

0.371

0.283

0.283

12

240/2

तरवरसिंह पिता फत्ता जाति सौधिया पता नबाबपुरा जीसुपर भूमि स्वामी भूमि स्वामी

0.088

0.088

287/2

0.371

0.371

2

योग

0.284

0.284

240/3

13 शिवसिंह पिता पता फत्ता जाति सौधिया पता नबाबपुरा जीसुपर भूमि स्वामी भूमि स्वामी

0.087

0.087

287/3

0.371 योग

2

0.371

0.253

0.253

281/1/1

14 मांगीलाल , जगदीश पिता बनेसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम पाडल्या भूमि स्वामी

0.253

0.253

281/1/2

0.126

0.126

285/4

0.632

0.632

3

योग

0.503

0.250

281/3

15 मांगीलाल पिता पूरा जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.200

1.000

281/4

0.450

1.503

योग

2

0.250

0.250

285/2

16 बनेसिंह आ. प्रेमसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम पाडल्या भूमि स्वामी

योग

0.250

0.250

1

288/5/1,

0.425

0.425

17 प्रेमसिंह पिता अनारसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

288/11/1

0.425

0.425

योग

1

288/5/2/1,

0.233

0.233

288/11/2

18 कालूसिंह, सुल्तानसिंह आ.भेरू जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

0.233

0.233 योग

1

0.192

0.192

288/5/2/2

19 हिन्दुसिंह पिता गोपी जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि

0.192

0.192

1

योग

0.253

1.214

237/1/5

20 गेंदा आ. धूला जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.253

1.214

1

योग

मेहताब आ. मोती जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.360 21

1.214

237/1/1/1

0.360

1

1.214

योग 3385

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

भाग 1 ]

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम 1

2

22 भँवरलाल, मोतीलाल , धीरप पिता करणसिंह, धूलीबाई बेवा करणसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

योग

23 बालू, प्रेम आ. पूरा जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

24 बनेसिंह पिता पूरा सरदारबाई विधवा पुरा जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

25 दर्यावबाई विधवा केसर , अमरसिंह, फुलसिंह पिता केसर जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

26 नारायणसिंह पिता दोलजी जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

योग

कुलयोग :-

खसरा नंबर

कुल रकबा (हेक्टे.)

प्रभावित रकबा (हेक्टे.) भूमि (हेक्टे.) 3

5

4

0.341

0.341

230/3

1

0.341

0.341

0.405

0.253

231/2

0.225

0.225

233/1/3

2

0.630

0.478

0.442

0.045

234/2

1

0.442

0.045

0.438

0.045

0.198

0.095

234/3 235/4

2

0.140

0.636

0.668

234/4

0.095

1

0.668

0.095

40

22.134

12.417 नभापुरा तालाब के डूब क्षेत्र एवं वेस्टवियर में प्रभावित भूमि : - ग्राम मल्हारपुरा

1 बीरमसिंह, तरवरसिंह, शिवसिंह पिता फत्ता मु. कंचनबाई बैता फत्ता जाति सौधिया नि. ग्राम नबाबपुरा भूमि स्वामी

योग

2 रामबगस , गोरधन, मूलचन्द, प्रभू आ. माधोदास रामप्यारी बाई पुत्री माधोदास जाति बैरागी नि. ग्राम नबाबपुरा भूमि स्वामी

योग

3 मनोहरसिंह पिता बीरमसिंह जाति सौधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

4 मांगीलाल पिता परथी जाति सौधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

5 शिवसिंह पिता परथी जाति सौधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

6 कमलसिंह पिता बीरमसिंह जाति सौधिया नि. ग्राम भूमि

योग

0.271

0.271

0.053

0.053

3.414

3.414

40/3 40/7 47/1

3

3.738

3.738

0.405

0.203

40/6/1

1

0.405

0.203

46/1/1,

0.541

0.541

47/2/1

0.220

0.220

46/2/1/1

3

0.761

0.761

46/1/2,

0.542

0.542

47/2/2

0.254

0.127

46/2/2

3

0.796

0.669

0.417

0.417

46/1/3, 47/2/3

2

0.417

0.417

0.033

0.033

46/2/1/2

1

0.033

0.033 3386

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 सितम्बर 2020

[ भाग 1 स.क.

खसरा नंबर

प्रभावित कृषक का नाम

प्रभावित रकबा (हेक्टे.) 1

कुल रकबा (हेक्टे.)

भूमि (हेक्टे.) 1

2

4

3

5

3.228

3.228

7 प्रेमसिंह पिता अनारसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि 47/89/1, 48

0.257

0.160 योग

3

3.388

3.485

0.026

0.026

47/89/2/1

8 कालूसिंह, सुल्तानसिंह आ.भेरू जाति सौधिया पता नि. नबाबपुरा भूमि स्वामी

0.037

0.037

49/1

0.443

0.443

50/1

0.536

0.375

51/1

0.012

0.012

55/2/2/1

योग

5

1.054

0.893

0.026

0.026

47/89/2/2

9 हिन्दुसिंह पिता गोपी जाति सौधिया पता नि. नबाबपुरा भूमि स्वामी

0.038

0.038

49/2

0.442

50/2

0.442

0.268

51/2

0.536

0.094

52/3

0.188

0.012

0.012

55/2/2/2

योग

6

1.242

0.880

0.026

0.026

47/89/2/3

10 बापूलाल पिता गोपीलाल जाति सौधिया पता नि. नबाबपुरा भूमि स्वामी

0.038

0.038

49/3

0.442

0.442

50/3

0.535

0.267

51/3

0.012

0.012

55/2/2/3

योग

5

1.053

0.785

0.471

0.188

52/2/1

11 गिरवर बापू, प्रभू, धीरप आ. बदन जाति सौधिया पता नि. शिवपुरी भूमि स्वामी

0.138

0.138

55/2/3

0.500

0.275

55/13/1

योग

3

1.109

0.601

0.267

0.267

40/6/2

0.432

0.432

52/1

12 भंवरलाल, हरीसिंह, कालू आ. माधू सुरजीबाई पुत्री माधू व परथी, भगवान प्रतापसिंह, आ. हीरा केशरबाई पु. हीरा जाति सौधिया नि. ग्राम नबाबपुरा भूमि स्वामी

योग

2

0.699

0.699

0.267

0.187

52/4

13 भगवानसिंह आ. हिंदूसिंह जाति सौधिया नि. ग्राम पाडलिया भूमि स्वामी

योग

1

0.187

0.267

38

14.979

13.334 कुलयोग :-

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर-जीरापुर जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

नीरज कुमार सिंह , कलेक्टर.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

3387 कार्यालय, कलेक्टर जिला आगर - मालवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

प्र. क्र. ए. -294

आगर-मालवा, दिनांक 24 अगस्त 2020 (अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि निचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 मे कुण्डालिया वृहद परियोजना से ग्राम पनाली तहसील नलखेड़ा जिला आगर- मालवा कुण्डालिया बांध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची-2 मे उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं । अतः भूमि अर्जन पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) की धारा 19के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) मे अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता हैं ।

अनुसूची (1)

ग्राम पनाली

तहसील - नलखेड़ा

जिला आगर-मालवा क्रं.

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर

अर्जित रकबा हे.

कुल रकबा हे . मे

1 निजी भूमि

1.070

1.070 1. कुण्डालिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से

योग

1.070

1.070

अनुसूची(2)

(1) ग्राम पनाली के कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने वाली भूमि का विवरण ।

स.क

स्वरारा नं.

कृषक का नाम व पिता/पति का नाम

अर्जित रकबा हे

भूमि का कुल रकबा हे

कुल अर्जित रकबा हे.

1

2

4

3

6

5

346

0.280

0.280

347

0.150

0.570

0.150

1 पं‌द्माबाई, लीलाबाई, देवबाई पुत्री नंदलाल जाति महान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

350

0.140

0.140

योग 0.570

0.570

0.570

365

0.500

0.500

0.500 2 उमरावबाई विधवा देवीसिंह, रोडमल , मानसिंह पिता देवीसिंह, सूरजबाई पुत्री देवीसिंह' जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भण्डावद शासकीय पट्टेदार अहस्तांतरणीय

योग 0.500

0.500

0.500

1.070

1.070

कुल योगः-

1.070 मंदिर का नाम

मंदिर का प्रकार

स. कं.

क्षेत्रफल वर्गमीटर मे

अर्जित क्षेत्रफल वर्गमीटर मे 1

2

5

3

4

1 मंदिर श्री देवनारायण महाराज ग्राम पनाली

आर.सी.सी. छत स्तर

61.570

61.570

योग

61.570

61.57 नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है । 3388

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

[ भाग 1 प्र. क्र. ए. - 296

(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि निचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 मे कुण्डालिया वृहद परियोजना से ग्राम टिकोन. तहसील नलखेड़ा जिला आगर - मालवा कुण्डालिया बांध निर्माण के डूब क्षेत्र मे प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची-2 मे उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं । अतः भूमि अर्जन पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) मे अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता हैं ।

अनुसूची (1 )

ग्राम टिकोन

तहसील - नलखेड़ा

जिला आगर-मालवा क्र.

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर

अर्जित रकबा हे.

कुल रकबा हे. मे

1 निजी भूमि

0.627

0.121 1. कुण्डालिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से

योग

0.627

0.121

अनुसूची(2)

(1 ) ग्राम टिकोन के कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने वाली भूमि का विवरण ।

स.क

खसरा नं.

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

अर्जित रकबा हे।

भूमि का कुल रकबा हे.

कुल अर्जित रकबा हे.

1

2

4

6

3

5

1

0.627

0.121

0.121 गंगाराम पुत्र मंशा जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी पट्टे से प्राप्त अहस्तांतरणीय भूमि

1516 1517

0.627

0.121

योग

0.121 नोट:- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है । 3389

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

भाग 1 ]

प्र. क्र. ए. -298

(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013 ) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि निचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 मे कुण्डालिया वृहद परियोजना से ग्राम बेरछाखेड़ी तहसील नलखेड़ा जिला आगर - मालवा कुण्डालिया बांध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची-2 मे उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं । अतः भूमि अर्जन पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) मे अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता हैं ।

अनुसूची(1)

ग्राम -बेरछाखेड़ी

तहसील - नलखेड़ा

जिला आगर- मालवा क्र.

विवरण

' अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर

कुल रकबा हे. मे

अर्जित रकबा हे.

1 निजी भूमि

1.630

1610 1. कुण्डालिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से

योग

1.630

1.610

अनुसूची(2)

(1 ) ग्राम बेरछाखेड़ी के कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने वाली भूमि का विवरण ।

स.क.

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

खसरा नं.

अर्जित रकबा है।

भूमि का कुल रकबा हे .

कुल अर्जित रकबा हे .

1

2

4

6

3

5

1

513

0.700

0.700

0.700 तोलामरा पिता गंगाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम रोजड़ी भूमि स्वामी

2

32/3

0.160

0.150

0.150 जालमसिंह पिता भावसिंह बंजारा निवासी ग्राम भूमि स्वामी

3

32/2/2

0.410

0.420

0.410 गिरधारी पिता मेघा जाति बंजारा निवासी ग्राम भूमि स्वामी

4

54

0.350

0.350

0.350 किशन पिता नाथा जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग 1.630

1.610

1.610 नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है । 3390

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

[ भाग 1 प्र. क्र. ए. - 300

(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013 ) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि निचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 मे कुण्डालिया वृहद परियोजना से ग्राम पनाला तहसील नलखेड़ा जिला आगर-मालवा कुण्डालिया बांध निर्माण के डूब क्षेत्र मे प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची-2 मे उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं । अतः भूमि अर्जन पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 कः 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूची (1 ) मे अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता हैं ।

अनुसूची (1)

ग्राम पनाला

जिला आगर-मालवा

तहसील - नलखेड़ा

क्र.

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर

अर्जित रकबा हे.

कुल रकबा हे. मे

1 निजी भूमि

0.620

0.530 1. कुण्डालिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र गे प्रभावित होने से

0.620

योग

0.530

अनुसूची(2)

(1 ) ग्राम पनाला के. कुण्डलिया बाँध परियोजना में प्रभावित होने वाली भूमि का विवरण ।

स.क.

खसरा नं.

अर्जित रकबा है।

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

भूमि का कुल रकबा हे.

कुल अर्जित रकबा हे.

2

1

4

6

3

5

206

0.050

0.050

0.290

208

0.240

0.240

1 सिद्ध दत्तक पुत्र करण, कमलाबाई नोरंग बाई पांचुबाई श्यामुबाई पिता करणसिंह पीरू गंगाराम ललताबाई पुत्रगण भेरूलाल देवीसिंह पिता लाला ना बा सर माता पारी बाई रतन मांगु प्रभु नारायण पिता देवा दरियावबाई पति भंवरलाल कंवरलाल सम्पत बाई पुत्री गुलाब जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग 0.290

0.290

0.290 2 श्री राम मंदिर स्थित ग्राम हाजा व्यवस्थापक श्री मान कलेक्टर महोदय पता निवासी ग्राम देवस्थान

243

0.02

0.02

0.02

योग 0.02

0.02

0.02 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

3391

खसरा नं.

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

अर्जित रकबा है।

भूमि का कुल रकबा हे.

कुल अर्जित रकबा हे.

1

2

3

4

6

5

258

0.020

0.020

0:020 3 मांगु सालगराम पिता छीता बदन बाई तिपा छीता हि 2/3 भेरू कंवरलाल नंदराम पिता प्यारा अनार बाई पति किशन हि 1/3 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.02

योग

0.02

0.02

271/4

0.060

0.060

0.060 4 बंशीलाल प्रभुलाल पिता रामरतन सरजूबाई ललताबाई रीनाबाई पिता रामरतन जाति गुर्जर पता निंवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग 0.06

0.06

0.06

303

0.100

0.100

0.100 5 भागीबाई पति बापू जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग 0.1

0.1

0.1

312

0.050

0.020

0.020 6 लक्ष्मीनारायण पिता भेरू हि 1/2 प्रेमनारायण विष्णुप्रसाद पिता मांगु हि 1/2 जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग 0.05

0.02

0.02

314

0.010

0.010

0.010 7 गंगाराम राधेश्याम कालु पिता भंवरलाल जाति नाई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग 0.01

0.01

0.01

315

0.010

0.070

0.010 8 चंदरसिंह पिता हिन्दुसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.07

योग

0.01

0.01

0.620

0.530

0.530

कुल योगः-

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीयं एवं भू अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है । [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

3392

प्र. क्र. ए. -302

(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013 ) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि निचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 मे कुण्डालिया वृहद परियोजना से ग्राम कचनारिया तहसील नलखेड़ा जिला आगर- मालवा कुण्डालिया बांध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची-2 मे उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं । अतः भूमि अर्जन पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्र. 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) मे अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता हैं ।

अनुसूची (1)

जिला आगर- मालवा ग्राम कचनारिया

तहसील - नलखेड़ा

विवरण

क्र.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर

अर्जित रकबा हे.

कुल रकबा हे. मे

2.870

2.590 1 निजी भूमि 1. कुण्डालिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से

2.590

2.870

योग

अनुसूची (2)

(1 ) ग्राम कचनारिया के कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होंने वाली भूमि का विवरण ।

स.कं

अर्जित रकबा है।

खसरा नं.

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

कुल अर्जित रकबा हे.

भूमि का कुल रकबा हे .

5

2

4

6 1

3

464

0.520

0.520

0.520 1 रमेश पिता नारायण जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.520

0.520

योग 0.520

0.690

0.690

0.690

467, 469

2 कालुराम पिता नारायण जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.690

0.690

0.690

0.310

0.310

470

0.310

3 जगदीश , पप्पू पिता रामचन्द्र जाति सुतार पता निवासी ग्राम भण्डावद भूमि स्वामी

0.31

0.31

0.31

योग

0.720

0.720

0.720

570

4 सूरजसिंह पिता उदयसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.72

0.72

योग 0.72

0.350

0.350

0.630

465

5 बनवारी पिता कालूराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.35

0.35

.योग 0.63

2.590

2.590

2.870

कुल योगः-

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अवधेश शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3393

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर जिला देवास एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 25 अगस्त 2020 क्रमांक 1247- भू-अर्जन-20

अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार , अधिनियम 2013 क्र.30 सन 2013

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क.1 में मण्डलावदा रोकबांध सहपुलिया के लिए सुरक्षा दीवार के निर्माण के अन्तर्गत ग्राम कुमारिया तहसील व जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लिखित है- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि मण्डलावदा रोकबांध सहपुलिया के लिए सुरक्षा दीवार के निर्माण से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है: अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है-

अनुसूची-1

ग्राम- कुमारिया तहसील- देवास

विवरण

क

अर्जित की जाने भूमि का -कुल रकबा (हैक्टर)

योग

असिंचित

सिंचित

0.505

0.045

0.460

1. मण्डलावदा रोकबांध सहपुलिया के लिए सुरक्षा दीवार के निर्माण

अनुसूचि-2

मण्डलावदा रोकबांध सहपुलिया के लिए सुरक्षा दीवार के निर्माण के अन्तर्गत ग्राम कुमारिया की प्रभावित भूमि का विवरण ग्राम- कुमारिया तहसील- देवास

भूमि का कुल रकबा

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा

खसरा क.

क्र. कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

सिंचित असिंचित कुल

असिंचित कुल

सिंचित

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0.020

0.020

0.300

0.300

542

1 जयनारायण, बाबूलाल , मुकेश , कल्याण

पिता लक्ष्मीनारायण

0.020

0.020

0.150

0.150

543/1

2 कल्याण पिता लक्ष्मीनारायण जाति खाती

0.025

0.025

0.150

0.150

543/2

3 हेमाबाई पति कल्याण जाति खाती

0.020

0.020

0.070

0.070

544/1/1

4 हरिनारायण पिता आत्माराम जाति खाती

0.020

0.040 0.020

0.040

544/1/2

5 भाखन पिता हरिनारायण जाति खाती

0.010

0.010

0.040

0.040

544/1/3

6 जीवन पिता हरिनारायण जाति खाती

0.020

0.020

0.070

0.070

544/2/1

7 सुरेश पिता आत्माराम जाति खाती

0.020

0.020

0.040

0.040

544/2/2

8 राहुल पिता सुरेश जाति खाती

0.010

0.010

0.040

0.040

544/2/3

9 रीना पिता राहुल जाति खाती

0.020

0.020

0.070

0.070

545/1/1

10 लीलाधर पिता बद्रीलाल जाति खाती

0.010

0.010

0.040

0.040

545/1/2

11 सुभाष पिता लीलाधर जाति खाती

0.020

0.020

0.050

0.050

545/1/3

12 केदार पिता लीलाधर जाति खाती

0.030

0.030

0.080

0.080

545/2

13 चन्द्रशेखर पिता मोहनलाल जाति खाती मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

3394

545/3 14 मिनोज पिता मोहनलाल जाति खाती

545/4/1 15 रमेशचन्द्र पिता शिवजीराम जाति खाती

545/4/2 16 आशीष पिता रमेशचंद्र जाति खाती

545/4/3 17 विकास पिता रमेशचन्द्र जाति खाती

545/5/1 18 महेश पिता बद्रीलाल जाति खाती

545/5/2 19 शुभम् पिता महेश जाति खाती

546/2/1 20 राकेश पिता बाबूलाल जाति खाती

546/2/2 21 मुन्नीबाई पिता बाबूलाल जाति खाती

546/2/3 22 गंगाबाई बेवा बाबूलाल जाति खाती

546/3/1/1 23 किशनलाल पिता रामप्रसाद जाति

खाती

546/3/1/2 0.050

24 संजय पिता रामकिशन

546/3/2 25 बबीताबाई पति संजय

546/4 26 बंशीलाल पिता रामप्रसाद जाति खाती

26

[ भाग 1

0.030

0.030

0.080

0.080

0.030 0.060 0.030

0.060

0.020

0.020

0.050

0.050

0.020

0.020

0.050

0.050

0.030 0.090 0.030

0.090

0.020

0.020

0.060

0.060

0.023 0.050 0.023

0.050

0.023 0.050 0.023

0.050

0.024

0.024

0.050

0.050

0.010

0.010

0.050

0.050

0.010

0.010

0.050

0.010

0.010

0.050

0.050

0.010 0.150 0.010

0.150

0.505

0.045

0.460

1.980

0.300

1.680

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रमौली शुक्ला, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

भाग 1 ]

3395

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 सितम्बर 2020

राजस्व विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 9 सितम्बर 2020

क्रमांक एफ 01-15/2018/सात-7:-मध्ययप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा (3 ) में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में , एतदद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, संभाग नर्मदापुरम के जिला होशंगाबाद की तहसील होशंगाबाद नगर एवं होशंगाबाद ग्रामीण की सीमाओं को परिवर्तित करने, तथा नीचे दी गई अनुसूची में विर्निष्ट किये गए अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है ।

"मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्ति या सुझाव, लिखित मे, उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेगें:

अनुसूची

प्रस्तावित परिवर्तन (विद्यमान संभाग/जिले/उप खण्ड/तहसील मे सम्मिलित किये जाने वाले या उससे

क्र ० विद्यमान संभाग/ जिले/उपखण्ड/ तहसील का नाम तथा उसका मुख्यालय

प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात संभाग/जिले/उप खण्ड/ तहसील एवं उसके मुख्यालय का नाम

अपवर्जित किए जाने वाले क्षेत्रोंका विवरण)

1

2

3

4 संभाग नर्मदापुरम

अभियु क्ति

प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात संभाग/जिले/ उपखण्ड/तहसील की सीमाएं

प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात संभाग/जिले/उप खण्ड/तहसील में समाविष्टकिये गये क्षेत्रोंका विवरण

5

6

7

संभाग नर्मदापुरम

जिला- होशंगबाद

अपवर्जित किये जाने वाला क्षेत्र तहसील होशंगाबाद ग्रामीण का ग्रामडोंगरवाड़ा ।

जिला हो

जिला- होशंगाबाद

होशंगाबाद नगर

तहसील- होशंगाबाद ग्रामीण

2.

पूर्व में तहसील होशंगाबाद ग्रामीण पश्चिम में तहसील होशंगाबाद ग्रामीण एवं तहसील बुदनी जिला सीहोर, ग्रामीण उत्तर में तहसील बुदनी जिला सीहोर एवं दक्षिण में तहसील होशंगाबाद ग्रामीण

तहसील होशंगाबाद नगर में होशंगाबाद ग्रामीण का ग्राम डोंगरवाड़ा समाविष्ट होगा तहसील होशंगाबाद नगर में नजूल क्षेत्र सहित 3 पटवारी हल्कों के 8 ग्राम होगें ।

संभाग नर्मदापुरम

संभाग नर्मदापुरम जिला- होशंगाबाद

जिला-होशंगाबाद

सम्मिलित शेष क्षेत्र- तहसील होशंगाबाद ग्रामीण में 20 पटवारी हल्के के 41 ग्राम होगें ।

सम्मिलित क्षेत्र- शेष शेष तहसील होशंगाबाद ग्रामीण में 20 पटवारी हल्का के 41 ग्राम होगें ।

तहसील-होशंगाबाद

ग्रामीण

तहसील- होशंगाबाद ग्रामीण

पूर्व में तहसील बावई, पश्चिम में तहसील रेहटी जिला सीहोर एवं तहसील दोलरिया, उत्तर में तहसील बुदनी जिला सीहोर एवं प्रस्तावित तहसील होशंगाबाद नगर एवं दक्षिण में इटारसी एवं दोलरिया

2/ सके । प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावीरूप से किया जा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीकान्त पाण्डेय , अपर सचिव.

3396

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , आयुक्त भू- अभिलेख मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 11 सितम्बर 2020 क्रमांक भू- सर्वेक्षण- 2020-29383

भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ

मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( भू- सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख ) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त , भू-अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू- सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :-

अनुसूची

जिला तहसील ग्राम/नगर

सरल क्रमांक

पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक टर क्रमांक

भू- सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र (2)

(1 )

(3)

(4)

(6)

(6)

1 विदिशा विदिशा

ग्राम का आबादी क्षेत्र

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

2 विदिशा

ग्राम का आबादी क्षेत्र ग्यारसपुर तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

3 विदिशा बासौदा

ग्राम का आबादी क्षेत्र

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

4 विदिशा नटेरन

ग्राम का आबादी क्षेत्र

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

5 विदिशा कुरवाई

ग्राम का आबादी क्षेत्र

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

6 विदिशा सिरोंज

ग्राम का आबादी क्षेत्र

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

7

लटेरी

विदिशा

ग्राम का आबादी क्षेत्र

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

8 विदिशा शमशाबाद

ग्राम का आबादी क्षेत्र

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

9 विदिशा त्योंदा तहसील के तहसील के समस्तग्रामीण ग्राम का आबादी क्षेत्र 3397

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

भाग 1 ]

समस्तग्रामीणग्राम

10

गुलाबगंज

विदिशा

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

11

पठारी

विदिशा

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

12 विदिशा

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

विदिशा नगर

क्रमांक भू- सर्वेक्षण- 2020-29383

पटवारीहल्का

ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू- सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख ) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त , भू-अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू- सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं : -

अनुसूची

जिला

ग्राम/नगर

तहसील

सरल क्रमांक

(4) (1)

(3)

(2)

1 शहडोल बुढ़ार

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

2

ब्यौहारी

शहडोल

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

3

गोहपारु

शहडोल

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

4

जयसिंहनगर

शहडोल

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

5

सोहागपुर

शहडोल

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

जैतपुर

6 शहडोल

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक

(6)

(6)

ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

ग्रांम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2020

3398

क्रमांक भू- सर्वेक्षण- 2020-29383

मध्यपदेश भू- राजस्व संहिता ( भू- सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 64 द्वारा पदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त , भू- अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :-

अनुसूची

ग्राम/नगर

तहसील

जिला

सरल क्रमांक

11

12

(3)

(4) 1

बडौदा

श्योपुर

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

2

विजयपुर

श्योपुर

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

3

कराहल

श्योपुर

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

4

बीरपुर

श्योपुर

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

5

श्योपुर

श्योपुर

तहसील के समस्तग्रामीणग्राम

भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक् टर क्रमांक

(6)

(6)

ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का

ज्ञानेश्वर बी. पाटील, आयुक्त.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 11 September 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2020-09-11.37.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2020-09-11.37.Ordinary.