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मध्य प्र
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
( असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 300]
भोपाल, सोमवार, दिनांक 14 सितम्बर 2020- भाद्र 23 , शक 1942
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2020
क्र. 10571-171 - इक्कीस- अ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.
599 600
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2020
मध्यप्रदेश अध्यादेश
क्रमांक १० सन् २०२०
मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि ( संशोधन ) अध्यादेश, २०२०
[" मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक १४ सितम्बर, २०२० को प्रथमबार प्रकाशित किया गया. ]
भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.
मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , १ ९ ५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , १ ९ ६१ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.
यतः , राज्य के विधान- मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरन्त कार्रवाई करें,
अतएव , भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड ( १ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं : -
१. ( १ ) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि ( संशोधन ) अध्यादेश , २०२० है.
संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
(२ ) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
मध्यप दा
२. इस अध्यादेश के प्रवर्तन की कालावधि के दौरान मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १ ९५६ ( क्रमांक २३ सन् १ ९ ५६ ) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १ ९ ६१ ( क्रमांक ३७ सन् १ ९ ६१ ) धारा ३ से ४ में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.
भाग-एक
अधिनियम क्रमांक २३ सन् १ ९ ५६ तथा अधिनियम क्रमांक ३७ सन् १ ९ ६१ का का अस्थाई रूप से संशोधित किया जाना.
मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १ ९५६ (क्रमांक २३ सन् १ ९ ५६ ) का संशोधन
३. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , १ ९ ५६ ( क्रमांक २३ सन् १ ९ ५६ ) में, धारा १३३ -क में उपधारा ( १ ) क्रमांक में, शब्द " तीन प्रतिशत " के स्थान पर, शब्द " तीन प्रतिशत से अधिक नहीं, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया का जाए" स्थापित किए जाएं.
मध्यप दश अधिनियम २३ सन् १ ९ ५६ संशोधन.
भाग-दो
मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , १ ९ ६१ (क्रमांक ३७ सन् १ ९ ६१ ) का संशोधन
४. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १ ९ ६१ ( क्रमांक ३७ सन् १ ९ ६१ ) में, धारा १६१ में, उपधारा ( १ ) में शब्द " तीन प्रतिशत " के स्थान पर, शब्द " तीन प्रतिशत से अधिक नहीं, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए " स्थापित किए जाएं.
मध्यप दा अधिनियम क्रमांक ३७ सन् १ ९६१ का संशोधन.
आनंदीबेन पटेल भोपाल
तारीख १२ सितम्बर , २०२०
राज्यपाल, मध्यप्रदेश.
600 (1)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2020
भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2020
क्र. 10571-171 - इक्कीस- अ ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन ) अध्यादेश , 2020 ( क्रमांक 10 सन् 2020 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.
MADHYA PRADESH ORDINANCE
No. 10 OF 2020
THE MADHYA PRADESH NAGARPALIK VIDHI (SANSHODHAN) ADHYADESH , 2020
[First published in the "Madhya Pradesh Gazette ( Extra Ordimary ) " , dated the 14th September , 2020 ] .
Promulgated by the Governor in the seventy first year of the Republic of India .
An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act , 1956 and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 .
WHEREAS , the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action;
NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by clause ( 1 ) of Article 213 of the Constitution of India , the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinace:-
Short title .
1. This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi ( Sanshodhan) Adhyadesh , 2020 .
2. During the period of operation of this Ordinance , the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act , 1956 (No. 23 of 1956 ) and the Madhya Pradesh Municipalities Act , 1961 (No. 37 of 1961 ) shall have effect subject to the amendments specified in Sections 3 and 4.
Madhya Pradesh Act No. 23 of 1956 and Act No. 37 of 1961 to be temporarily amended.
PART- I
AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1956 (No. 23 OF 1956 )
Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 23 of 1956 .
3. In the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act , 1956 (No. 23 of 1956) , in Section 133-A, in sub - section ( 1 ) , for the words " three per centum " , the words " not more than three per centum as specified by the State Government " shall be substituted;
PART- II
AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPALITIES ACСТ, 1961
(No. 37 OF 1961 )
Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 37 of 1961.
4. In the Madhya Pradesh Municipalities Act , 1961 (No. 37 of 1961 ) , in Section 161 , in the opening paragraph of sub - section ( 1 ) for the words " three per centum " , the words " not more than three per centum as specifiedby the State Government " shall be substituted .
BHOPAL :
ANANDIBEN PATEL Governor, Madhya Pradesh.
Dated, the 12th September, 2020
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020.