ध्य प्रदेश शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , गुरुवार, दिनांक 17 सितम्बर 2020 - भाद्र 26, शक 1942
क्रमांक 306]
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 16 सितम्बर 2020
क्र.- 122- एफ-4-86-2020- अठारह -1.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961 ) की धारा 86 और धारा 95 के साथ पठित धारा 355 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 58 के साथ पठित धारा 433 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवा (पेंशन) नियम, 1980 में निम्नानुसार और संशोधन करती है, अर्थात्:-
संशोधन
नियम 4 में, खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए , अर्थात्:-
पेंशन का रोका या प्रत्याहृत किया जाना:-
(घ)
(एक) मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961 ) की धारा 86 के अधीन नियुक्त किये गये कर्मचारियों की पेंशन को रोकने या प्रत्याइत करने के प्रयोजन के लिए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम , 1976 के उपबंध प्रयोज्य होंगे ; और
(दो) मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961 ) की धारा 95 के अधीन और मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1956 की धारा 58 के अधीन नियुक्त किये गये कर्मचारियों की पेंशन को रोकने या प्रत्याहृत करने के प्रयोजन के लिए पेंशन नियंत्रक स्थानीय निकाय सक्षम प्राधिकारी होंगे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
राजीव निगम , उपसचिव.
611 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2020
612
भोपाल , दिनांक 16 सितम्बर 2020
अधि.क्र.- 122- एफ-4-86-2020- अठारह -1.- भारत सरकार के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना एफ-4-86-2020-अठारह -1 , दिनांक 16 सितम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव निगम, उपसचिव.
Bhopal, the 16th September 2020
No. 122 - F - 4-86-2020 - XVIII - 1.- In exercise of the powers conferred by Section 355 read with Section 86 and Section 95 of the Madhya Pradesh Municipalities Act , 1961 (No. 37 of 1961 ) and under section 433 read with Section 58 of the Municipal Corporation Act , 1956 (No. 23 of 1956), the State Government , hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Municipal Service (Pension) Rules, 1980 , namely: -
AMENDMENT
In rule 4, for clause (d) , the following clause shall be substituted , namely : -
"(d) Withholding or withdrawal of pension : -
(i) For the purpose of withholding or withdrawal of the pension of the employees appointed under section 86 of the Madhya Pradesh Municipality Act , 1961 , the provisions of the Madhya Pradesh Civil Service (Pension ) Rules, 1976 shall be applicable; and
(ii) For the purpose of withholding or withdrawal of the pension of the employees appointed under section 95 of Madhya Pradesh Municipalities Act , 1961 , and under section 58 of Madhya Pradesh Municipal Corporation Act , 1956 , the controller of Pension, Local bodies shall be the competent authority. " .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAJIV NIGAM , Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020.