मध्यप्रदेश
शासन
इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 307]
भोपाल , गुरुवार , दिनांक 17 सितम्बर 2020- भाद्र 26, शक 1942
विधि और विधायी ( निर्वाचन ) कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 17 सितम्बर 2020
क्र. 22-वि.निर्वा.-चार- 2020-74.- भारत निर्वाचन आयोग की निम्नांकित अधिसूचना सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :-
क्रमांक 52/2020/SDR/ Vol . I दिनांक 17 सितम्बर, 2020
अरूण कुमार तोमर, सचिव.
भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन , अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001
नई दिल्ली , दिनांक 17 सितम्बर, 2020
अधिसूचना
सं 52-2020- एसडीआर- खण्ड I - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के खण्ड ( सी) के उपबंधों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग एतद्वारा निर्दिष्ट करता है कि 80 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचक और शारीरिक निःशक्तता वाले निर्वाचक जिन्हें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के डाटा बेस में पहले ही चिन्हित/इंगित किया जा चुका है और जो डाक मतपत्र के द्वारा मतदान करने का अनुरोध करते हैं, आगामी आदेशों तक निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के भाग- IIIक के उपबंधों, विधि और न्याय मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. सं. 3786 ( अ. ) , दिनांक 22 अक्टूबर , 2019 के जरिए यथा- संशोधित, और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निदेशों और दिशानिर्देशों के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के अंतर्गत अधिसूचित किए जाने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में साधारण निर्वाचनों या उप - निर्वाचनों में डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने वाले व्यक्तियों के वर्ग होंगे.
आदेश द्वारा हस्ता./- ( नरेन्द्र ना. बुटोलिया ) वरिष्ठ प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग.
613 614
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2020
ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan , Ashoka Road , New Delhi- 110 001
New Delhi , dated 17th September , 2020
NOTIFICATION
No. 52-2020- SDR- Vol . I. In pursuance of the provisions of clause (c) of Section -60 of the Representation of the People Act, 1951 , the Election Commission hereby specifies that the electors above the age of 80 years and electors with physical disability as already marked /flagged in the data base of the electoral rolls of the State Union Territory and who request for voting by postal ballot paper, would be a class of persons to give vote by postal ballot in the general elections or bye-elections in the State/Union Territory concerned , to be notified under Section 30 of Representation of the People , 1951 , as per the provisions in Part - III A of the Conduct of Election Rules , 1961 , as amended vide Ministry of Law & Justice , Govt . of India , Notification SO No. 3786 (E) , dated 22nd October, 2019 and the directions and guidelines issued by the Election Commission , until further orders .
By order ,
Sd./-
(NARENDRA N. BUTOLIA) Sr. Principal Secretary, Election Commission of India.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020.