मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 308 ]
भोपाल, गुरुवार , दिनांक 17 सितम्बर 2020- भाद्र 26, शक 1942
विधि और विधायी ( निर्वाचन ) कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 17 सितम्बर 2020
क्र. 22- वि.निर्वा.- चार- 2020-76.- भारत निर्वाचन आयोग की निम्नांकित अधिसूचना सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :-
क्रमांक 52/2020/SDR/ Vol . I, दिनांक 17 सितम्बर, 2020
अरूण कुमार तोमर, सचिव.
भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001
नई दिल्ली, दिनांक 17 सितम्बर, 2020
अधिसूचना
सं 52-2020-एसडीआर- खण्ड I.- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के खण्ड ( सी ) के उपबंधों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग एतद्वारा निर्दिष्ट करता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कोविड -19 के संदिग्ध या उससे प्रभावित व्यक्ति जो डाक मतपत्र से मतदान करने का अनुरोध करते हैं, आगामी आदेशों तक निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के भाग- IIIक के उपबंधों, विधि और न्याय मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना का.आ.सं. 3786 ( अ. ) , दिनांक 22 अक्टूबर 2019 के जरिए यथा- संशोधित, और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निदेशों और दिशानिर्देशों के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के अंतर्गत अधिसूचित किए जाने वाले बिहार विधान सभा के आगामी साधारण निर्वाचनों और कई राज्यों के उप- निर्वाचनों में डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने वाले व्यक्तियों के वर्ग होंगे.
आदेश द्वारा
हस्ता./- ( नरेन्द्र ना. बुटोलिया ) वरिष्ठ प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग.
615 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2020
616
ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan , Ashoka Road , New Delhi- 110 001
New Delhi , dated 17th September, 2020
NOTIFICATION
No. 52-2020- SDR - Vol . I. In pursuance of the provisions of clause (c ) of Section 60 of the Representation of the People Act, 1951 , the Election Commission hereby specifies that the Covid - 19 suspect or affected persons , certified by competent authority , who request for voting by postal ballot paper, would be a class of persons to give vote by postal ballot in the forthcoming general election to the Legislative assembly of Bihar and bye- elections in several states , to be notified under Section 30 of Representation of the People , 1951 , as per the provisions in Part - III A of the Conduct of Elections Rules , 1961 , as amended vide Ministry of Law & Justice , Govt. of India, Notification SO No. 3786 (E) , dated 22nd October , 2019 , and the directions and guidelines issued by the Election Commission.
By order,
Sd./-
(NARENDRA N. BUTOLIA) Sr. Principal Secretary , Election Commission of India .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020.