मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 38]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 सितम्बर 2020- भाद्र 27, शक 1942
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2020
क्र. ई - 5-1022 - आयएएस - लीव -5- एक. ( 1 ) श्री रौशन कुमार सिंह, भाप्रसे ( 2015 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , खण्डवा को दिनांक 1 से 14 जून 2020 तक, चौदह दिन का पितृत्व अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाशकाल में श्री रौशन कुमार सिंह, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
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(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रौशन कुमार सिंह , भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इकबाल सिंह बैंस , मुख्य सचिव.
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 2 सितम्बर 2020
क्र. एफ 1 (ए) 11-2018- ब-2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री विवेकराज सिंह, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक , छतरपुर रेन्ज छतरपुर को दिनांक 2 से 11 सितम्बर 2020 तक दस दिवस अर्जित नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020.
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
अवकाश एवं दिनांक 12 व 13 सितम्बर 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री विवेकराज सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक , छतरपुर रेन्ज छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री विवेकराज सिंह , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेकराज सिंह , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल , दिनांक 3 सितम्बर 2020
क्र. एफ-1 ( ए) 45-2020-ब-2-दो. श्रीमती श्रद्धा तिवारी , भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि. , पु. मु. भोपाल को संतान पालन हेतु दिनांक 21 जुलाई से 7 अगस्त 2020 तक कुल अठारह दिवस का चाईल्ड केयर अवकाश ( CCL ) की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है .
(2 ) श्रीमती श्रद्धा तिवारी, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका चालूकार्य श्रीमती रसना ठाकुर, रापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि. , पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती श्रद्धा तिवारी , भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि. , पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्रीमती श्रद्धा तिवारी , भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त प्रभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्रीमती श्रद्धा तिवारी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती श्रद्धा तिवारी , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.
भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 2020
क्र. एफ 1 (ए) 165-1994- ब- 2-दो. राज्य शासन श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक ( तकनीकी सेवाएं ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 31 अगस्त से 3 सितम्बर 2020 तक, चार दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.
(2 ) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से आठ दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार गुप्ता , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1 (ए ) 2006- ब- 2- दो. राज्य शासन श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे -99 , पुलिस महानिरीक्षक ( समन्वय ) अ.अ.वि. , पु.मु. , भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 26 अगस्त से 9 सितम्बर 2020 तक, कुल पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत गृह नगर मुरैना ( म. प्र. ) जाने की परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
1. श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ स्वयं 2. श्रीमती विनीता कुलश्रेष्ठ पत्नी 3. श्री अमन कुलश्रेष्ठ पुत्र (2) उक्त अवकाश अवधि में श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे , का चालू कार्य श्री ए. सांई मनोहर, भापुसे . पुलिस महानिरीक्षक (विजिलेंस/प्रशासन) , अ. अ. वि. , पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जायेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (समन्वय ) अ.अ.वि. , पु.मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री आई. पी . कुलश्रेष्ठ, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्तकंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी , अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 3/4 सितम्बर 2020
फा. क्र. 2351-2017- इक्कीस- ब-( एक ) ( प्रतीक्षा सूची क्रमांक 01 ) .- राज्य शासन सुश्री उजाला झा पुत्री श्री राजेन्द्र झा को भाग 1 ]
मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, वर्ष 2017 के लिये विज्ञापित रिक्तियों के विरुद्ध सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर काल्पनिक रूप से वरिष्ठता क्रम में श्री भूपेन्द्र यादव, वरिष्ठता क्रमांक 59 के नीचे रखते हुए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है . काल्पनिक नियुक्ति दिनांक से वास्तविक नियुक्तिके मध्य की अवधि तक के वेतन भत्ते व अन्य लाभ देय नहीं होंगे .
अभ्यर्थी का गृह जिला गुना ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 31 मई 1992 है.
भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 2020
फा. क्र. 2471-2020- इक्कीस ब( एक) .- न्यायिक सेवा के सदस्य श्री अयान गिरदौनिया, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बण्डा, जिला सागर और व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 देवसर, जिला सिंगरौली वर्तमान में पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 परासिया जिला छिन्दवाड़ा के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच के निष्कर्षों के आधार पर कदाचरण प्रमाणित पाये जाने पर प्रशासनिक समिति की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2019 पर फुल कोर्ट की बैठक दिनांक 11 मई 2019 तथा प्रशासनिक समिति की बैठक दिनांक 24 जुलाई 2020 पर फुल कोर्ट की बैठक दिनांक 25 अगस्त 2020 में लिए गए निर्णय के फलस्वरूप मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने उक्त न्यायिक अधिकारी को सेवा से हटाये जाने ( Removal from Service ) की अनुशंसा की है.
उक्त न्यायिक अधिकारी के संबंध में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की अनुशंसा के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों पर विचार करने के उपरान्त मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा से सहमत होते हुए, राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री अयान गिरदौनिया, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट , प्रथम श्रेणी, बण्डा, जिला सागर और व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , देवसर, जिला सिंगरौली वर्तमान में पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 परासिया, जिला छिन्दवाड़ा को शास्तिस्वरूप सेवा से हटाया ( Removal from Service) जाए.
अतः मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील ) , नियम 1966 के नियम 10 ( 8 ) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार एतद्वारा , राज्य शासन , श्री अयान गिरदौनिया, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट , प्रथम श्रेणी, बण्डा, जिला सागर और व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , देवसर, जिला सिंगरौली वर्तमान में पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 परासिया जिला छिन्दवाड़ा को दीर्घ शास्ति स्वरूप उक्त पद से ( सेवा से हटाया ) ( Removal from Service ) जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 2 सितम्बर 2020
क्र. एफ- 16-51-2020 - ए- ग्यारह. बॉयलर एक्ट, 1923 की धारा 34( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लि. , सारनी , जिला-बैतूल मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/3534 यूनिट-09 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के प्रवर्तन से दिनांक 30 अगस्त 2020 से 29 अगस्त 2021 तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है:-
( 1 ) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बॉयलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
(2 ) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बॉयलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
( 3 ) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी.
(4 ) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
(5 ) भारतीय बॉयलर अधिनियम विनियम, 1950 के विनियम 385- क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी .
(6 ) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे जो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.
(7) आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन पत्र एवं संचालक वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/ इकाई का होगा.
क्र. एफ. 16-46-2020 - ए- ग्यारह.- बॉयलर एक्ट, 1923 की धारा 34( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स सनफार्मासियूटिकल इण्डस्ट्रीज लि. , घिरोंगी , मालनपुर, जिला भिण्ड 3402
मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्र क्रमांक पीआई/3558 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के प्रवर्तन से दिनांक 11 जुलाई 2020 से 10 अक्टूबर 2020 तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है:-
(1 ) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 ( 1 ) कीअपेक्षानुसार तत्काल संचालक बॉयलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने कीदिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
(2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बॉयलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
(3 ) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त होजावेगी.
(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से तलछूट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
( 5 ) भारतीय बॉयलर अधिनियम विनियम, 1950 के विनियम 385- क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.
(6 ) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे जो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है .
(7 ) आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन पत्र एवं संचालक वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा.
क्र. एफ. 16-50-2020 - ए- ग्यारह.- बॉयलर एक्ट, 1923 की धारा 34( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लि. , सारनी, जिला- बैतूल मध्यप्रदेश कोवाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/ 3410 यूनिट -07 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के प्रवर्तन से एक वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 10 सितम्बर 2020 से 9 सितम्बर 2021 तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है:-
(1 ) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18( 1 ) कीअपेक्षानुसार
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
तत्काल संचालक बॉयलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
(2 ) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बॉयलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
(3 ) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त होजावेगी.
(4 ) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
(5 ) भारतीय बॉयलर अधिनियम विनियम , 1950 के विनियम 385-क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी .
(6 ) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे जो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है .
(7) आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन पत्र एवं संचालक वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा.
क्र. एफ- 16-44-2020-ए- ग्यारह .- बॉयलर एक्ट, 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लि. , सारनी , जिला- बैतूल मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/4977 यूनिट-11 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी) के प्रवर्तन से दिनांक 28 अगस्त 2020 से 27 नवम्बर 2020 तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है:-
( 1 ) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम , 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बॉयलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
(2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बॉयलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
( 3 ) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी.
(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
(5) भारतीय बॉयलर अधिनियम विनियम, 1950 के विनियम 385-क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.
(6 ) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे जो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है .
(7) आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन पत्र एवं संचालक वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा.
आदेश दिया जाता है कि इसे मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जावे.
क्र. एफ 16-45-2020-ए - ग्यारह. बॉयलर एक्ट, 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लि., दोगलिया, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/5269 यूनिट -04 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के प्रवर्तन से दिनांक 28 अगस्त 2020 से 27 नवम्बर 2020 तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है:-
( 1 ) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 ( 1 ) कीअपेक्षानुसार तत्काल संचालक बॉयलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
(2 ) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बॉयलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
(3 ) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी .
(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
(5 ) भारतीय बॉयलर अधिनियम विनियम, 1950 के विनियम 385- क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी .
(6 ) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे जो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.
(7) आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन पत्र एवं संचालक वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा.
आदेश दिया जाता है कि इसे मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जावे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. विजय दत्ता, उपसचिव.
नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2020
क्र. एफ- 3-49-2020- अठारह 5.- मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में अग्निशमन संबंधी प्रावधान बाबत् संशोधन संबंधी विभाग की सूचना पूर्व में क्रमांक एफ- 3-30-2020- अठारह -5, दिनांक 13 अगस्त 2020 जो कि असाधारण राजपत्र में दिनांक 14 अगस्त 2020 को प्रकाशित हुई है . इस बाबत् सूचना क्रमांक एफ- 3-49-2020- अठारह -5, दिनांक 28 अगस्त 2020 असाधारण राजपत्र में दिनांक 1 सितम्बर 2020 को त्रुटिवश पुनः प्रकाशित हुई है.
अतः सूचना क्रमांक एफ 3-49-2020-अठारह -5, दिनांक 28 अगस्त 2020 असाधारण राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 1 सितम्बर 2020 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
भोपाल , दिनांक 8 सितम्बर 2020
) कं.एफ-3-09/2018/18-5, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद द्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-3735/ वि.यो. 496/2018,, भोपाल दिनांक 02/07/2018 द्वारा प्रकाशित चाकघाट विकास योजना 2021 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार चाकघाट निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 (1 ) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा , अर्थात्ः- 1 आयुक्त, रीवा, संभाग रीवा म०प्र० । 2 कलेक्टर , रीवा, जिला रीवा म०प्र० । 3 संयुक्त संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय रीवा मध्यप्रदेश ।
4 मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद् चाकघाट म०प्र० ।
क.
अध्याय
विकास योजना में भूमि उपयोग
अनुसूची
विकास योजना
की
सारणी/ कंडिका
क्रमांक
विकास योजना (नगर का नाम)
2
3
1
4 1
6
सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक
चाकघाट विकास योजना 2021
6
6-सा-13
कृषि
व्याख्या-
सारणी / कंडि का/कॉलम का सरल कमांक
उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांकडि) वं कॉलम क्रमांक(6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत उपयोग 5
6
7
6-सा-13
4
सूचना प्रौद्योगिकी* गैर प्रदूषणकारी उद्योग **
7
सूचना प्रौद्योगिकी* गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे ,
। * सूचना प्रौद्यौगिकी से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्यौगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थाये । ।। ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश पदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग
111 *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-17(क) में वर्णित अनुसार .
टीपः- उपरोक्त । एवं ।। के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी ।
विकास योजना में किया गया उपांतण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा । 3405
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
कं.एफ-3-22/2018 /18-5, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद द्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 460/ वि.यो. 496 /नग्रानि,, भोपाल दिनांक 30/01/2018 द्वारा प्रकाशित भोपाल विकास योजना 2005 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार भोपाल निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2005 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 (1 ) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्ः- 1. आयुक्त, भोपाल , संभाग भोपाल । 2. कलेक्टर, भोपाल जिला भोपाल । 3. संयुक्त संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय भोपाल मध्यप्रदेश ।
4. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल । क.
अध्याय
अनुसूची
सारणी / कंडिका /कॉलम का सरल क्रमांक
विकास योजना की
सारणी/कंडिका
कमांक
विकास योजना में भूमि उपयोग
विकास योजना (नगर का नाम)
4 2
3
1
4 1
उपांतरण उपांतरित प्रस्ताव कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम कमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत उपयोग
7
6
5
कंडिका क्रमांक-4.61
के पैरा पी. एस.2 एवं
पी. एस 3
भोपाल विकास योजना 2005
सार्वजनि क एवं अर्ध सार्वजनि क
4
कृषि
सूचना प्रौद्योगिकी एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **
कंडिका क्रमांक-4.61 के पैरा पी. एस.2 एवं पी. एस 3
कंडिका कं-4.61 के
पैरा ए-3
व्याख्या-
कंडिका कं. 4. 61 के पैरा ए-3
सूचना प्रौद्योगिकी* गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण
। * सूचना प्रौद्यौगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्यौगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थाये ।
।। ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश पदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग
टीप:- उपरोक्त । एवं ।। के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी ।
कॉलम क्रमांक- 7 में प्रस्तावित स्वीकृत उपयोग भोपाल निवेश क्षेत्र के बड़े तालाब के केचमेंट के ग्रामों को छोडकर मान्य होगी ।
विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा । 3406
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
क्रमांक- एफ- 3-33 / 2012 /18-5:- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश ' अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012) , की धारा 23-" क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतद् द्वारा संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-6823 / टी सी/ 496 / वियो / उपां / नग्रानि / 2018 दिनांक 15/11/2019 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित चाकघाट विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है । उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है:-
अनुसूची
विकास योजना में निर्दिष्ट प्रावधान प्रस्तावित प्रावधान
कमांक
2
3
1
1.
अध्याय-6 कंडिका 6.10 छविगृहों के मापदण्ड छविगृहों के मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53(3) (दो) के अनुरूप मान्य होगे ।
अध्याय-6 कंडिका 6.6 वन आवास (फार्म हाउस):- निवेश क्षेत्र में फार्म हाउस के मानक मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012, के नियम-17 अनुसार मान्य होगे ।
उपरोक्त उपांतरण चाकघाट विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा ।
क्रमांक एफ 3-56/ 2018/18-5:- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद् द्वारा सूचना दी जाती है , कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 1750 / वि.यो.496 / 2018 भोपाल दिनांक 28.03.2018 द्वारा प्रकाशित गोहद विकास योजना 2031 में उपातंरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार गोहद निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 (1 ) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात
1. आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर , भिण्ड जिला भिण्ड मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, गोहद मध्यप्रदेश
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय भिण्ड मध्यप्रदेश 3407
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
अनुसूची
क्र.
अध्याय सारणी / कंडिका /कॉलम सरल क्रमांक का
विकास योजना
की
सारणी, कंडिका
क्रमांक
विकास योजना (नगर का नाम)
विकास योजना में भूमि में उपयोग
1
6
सारणी
6-सा-11
सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
गोहद विकास योजना 2031
6
कृषि
सारणी 6-सा-11 व्याख्या
उपातंरण प्रस्ताव उपांतरित । कॉलम क्रमांक (5) एव कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित! स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
4
सूचना प्रौद्योगिकी* , गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** 08
सूचना प्रौद्योगिकी* ,
गैर प्रदूषणकारी उद्योग **, कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे ।
i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि म०प्र ० शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें । ii ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि म ०प्र ० प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग ।
iii *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 (क) में वर्णित अनुसार ।
टीप:- उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी ।
विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा । 3408
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 सितम्बर 2020
क्रमांक-एफ-3-62/ 2018 /18-5, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद द्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना कमांक-1796 / भेड़ाघाट / वि.यो. 496/2018,, भोपाल दिनांक 31/03/2018 द्वारा प्रकाशित भेड़ाघाट विकास योजना 2021 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार भेड़ाघाट निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19(1 ) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्ः-
1. आयुक्त, जबलपुर, संभाग जबलपुर म०प्र० ।
कलेक्टर, जबलपुर जिला जबलपुर म०प्र ० । 2.
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय जबलपुर मध्यप्रदेश । 4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद् भेड़ाघाट म०प्र० ।
क.
अध्याय
अनुसूची
विकास योजना
की
सारणी / कंडि
का कमांक
विकास योजना (नगर का नाम)
विकास योजना में भूमि उपयोग
1
2
4
3
1
7 7-सा-10
सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक
भेड़ाघाट विकास योजना 2021
7 7-सा-10
कृषि
व्याख्या-
सारणी /को डका/कॉल म का सरल क्रमांक
उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक (5)एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
5
6
7
4
गैर प्रदूषणकारी उद्योग * 8
गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे ,
। * गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग टीपः-उपरोक्त । के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी ।
विकास योजना में किया गया उपांतण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा । 3409
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
कं.एफ-3-77/2018/18-5, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (कमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद द्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-2351 / वि.यो. 496/2018 ,, भोपाल दिनांक 28/04/2018 द्वारा प्रकाशित बांधवगढ़ विकास योजना 2031 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार बांधवगढ़ निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1 ) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्ः-
1. आयुक्त, शहडोल संभाग शहडोल म०प्र० ।
2. कलेक्टर, उमरिया, जिला उमरिया म०प्र ० ।
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय शहडोल मध्यप्रदेश ।
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् उमरिया म० प्र० ।
अनुसूची
क.
अध्याय
विकास योजना में भूमि उपयोग
विकास योजना
की
सारणी / कंडिका
क्रमांक
सारणी / कंडि का/कॉलम का सरल कमांक
विकास योजना (नगर का नाम)
उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक(ड) वं कॉलम कमांक(6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत उपयोग 1
2
3
4
5
6
7
1
5
3
5-सा-7
सूचना प्रौद्योगिकी* गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक
बांधवगढ़ विकास योजना 2031
6
5 5-सा-7
कृषि
सूचना प्रौद्योगिकी* गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे ,
व्याख्या-
। * सूचना प्रौद्यौगिकी से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्यौगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थाये ।
।। ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश पदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग
।।। *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-17 (क) में वर्णित अनुसार .
टीपः- उपरोक्त । एवं ।। के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी ।
विकास योजना में किया गया उपांतण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा । 3410
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 सितम्बर 2020
क.एफ-3-71/2018/18-5 , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद द्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना कमांक-2328/वि.यो.496/2018,, भोपाल दिनांक 27/04/2018 द्वारा प्रकाशित पन्ना विकास योजना 2011 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पन्ना निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2011 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 (1 ) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्ः-
1. आयुक्त, सागर संभाग सागर म०प्र० । 2. कलेक्टर, पन्ना, जिला पन्ना म०प्र ० । 3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय छतरपुर मध्यप्रदेश ।
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी , नगर परिषद् पन्ना म ०प्र० ।
अनुसूची
अध्याय
विकास योजना में भूमि उपयोग
सारणी / कंडिका /कॉलम का सरल क्रमाक
विकास योजना
की
सारणी/ कंडिका
कमांक
क. विकास योजना (नगर का नाम)
1
2
3
4
5
6
उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम कमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
6
7
कंडिका 6.15 (ब)
सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक
1 पन्ना विकास योजना 2011
6
कृषि
सूचना प्रौद्योगिकी प्रदूषणकारी उद्योग ** * गैर पैरा पी.एस.1 प्रशासनिक एवं पी.एस .2 सामाजिक एवं सांस्कृतिक
कंडिका
(ब)
6.15
व्याख्या-
ए. कृषि (ग्रामीण परिक्षेत्र सहित)
सूचना प्रौद्योगिकी गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे ,
। * सूचना प्रौद्यौगिकी से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्यौगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थाये । ।। ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश पदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग
।।। *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-17 (क) में वर्णित अनुसार .
टीपः- उपरोक्त । एवं ।। के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी ।
विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा । 3411
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
क.एफ-3-96/2018/18-5 , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद द्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-3730/ वि.यो. 496/2018,, भोपाल दिनांक 02/07/2018 द्वारा प्रकाशित सलकनपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार सलकनपुर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1 ) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा , अर्थात्ः-
1 आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल म०प्र० । 2 कलेक्टर, सीहोर, जिला सीहोर म० प्र ० । 3 संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय भोपाल मध्यप्रदेश ।
4 मुख्य नगर पालिका अधिकारी , नगर परिषद् सलकनपुर म०प्र० ।
अनुसूची
अध्याय
विकास योजना में भूमि उपयोग
सारणी/ कंडिका कॉलम सरल कमांक का
विकास
योजना की
का क्रमांक
सारणी/ कंडि
क. विकास योजना (नगर का नाम)
1
2
3
5
4
6 6-सा-13
सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक
1 सलकनपुर विकास योजना 2021
6 6-सा-13
कृषि
व्याख्या-
उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित में कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम कमांक(6) अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
6
7
4
सूचना प्रौद्योगिकी एवं * गैर प्रदूषणकारी उद्योग **
7
सूचना प्रौद्योगिकी* गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे ,
। * सूचना प्रौद्यौगिकी से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्यौगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थाये ।
।। ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश पदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग
।।। *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-17 (क) में वर्णित अनुसार .
टीपः- उपरोक्त । एवं ।। के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी ।
विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
3412
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 11 सितम्बर 2020
क्रमांक एफ 01-24 /2018 /सात-7 :- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (3 ) में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतदद्वारा , यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, संभाग जबलपुर के जिला सिवनी की तहसील सिवनी की सीमाओं को परिवर्तित करने, तथा नीचे दी गई अनुसूची में विर्निष्ट किये गए अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है ।
"मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्ति या सुझाव, लिखित मे, उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्वविभाग को अग्रेषित किये जा सकेगें : - क्र०
प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात संभाग/जिले/उप खण्ड/ तहसील एवं उसके मुख्यालय का नाम
विद्यमान संभाग/ जिले/उपखण्ड /तहसीलका नाम तथा उसका मुख्यालय
प्रस्तावित परिवर्तन (विद्यमान संभाग/जिले/उप खण्ड/तहसील मे सम्मिलित किये जाने वाले या उससे अपवर्जितकिए जाने वाले क्षेत्रोंका विवरण)
2
4 1
1. संभाग जबलपुर
अभियु क्ति
प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात संभाग/जिले/ उपखण्ड/तहसील कीसीमाएं
प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात संभाग/जिले/उप खण्ड/तहसीलमें समाविष्टकिये गये क्षेत्रोंकाविवरण
7
6
संभाग जबलपुर
जिला-सिवनी
जिला- सिवनी
तहसील- सिवनी
तहसील- सिवनी
नगर
3 अपवर्जित किये जाने वाला क्षेत्र- तहसील सिवनी के राजस्व निरीक्षक वृत्त -1 के पटवारी हल्का क्र. 107 से 115 एवं 129 से 133, राजस्व
निरीक्षक वृत्त सिवनी- 2 के पटवारी हल्का क्रमांक 95 से 106, तथा राजस्व निरीक्षक वृत्त वनडोल के पटवारी हल्का 36 एवं 38 तथा राजस्व निरीक्षक वृत्तभौमा के पटवारी हल्का क्रमांक 93एवं 94 कुल 30 पटवारी हल्कों के 76 ग्राम अपवर्जित होकर नवीन प्रस्तावित तहसील नगर सिवनी में सम्मिलित होगें ।
पूर्व में तहसील बरघाट सिवनी ग्रामीण, पश्चिम में तहसील सिवनी ग्रामीण उत्तर में तहसील सिवनी ग्रामीण एवं दक्षिण में तहसील कुरई
5 समाविष्ट किये जाने वाला क्षेत्र- प्रस्तावित नवीन नगरीय तहसील सिवनी नगर में तहसील सिवनी के राजस्व निरीक्षक वृत्त-1 के पटवारी हल्का क्र. 107 से 115 एवं 129 से 133, राजस्व निरीक्षक वृत्त सिवनी-2 के पटवारी हल्का क्रमांक 95 से 106, तथा राजस्व निरीक्षक वृत्त वनडोल के पटवारी हल्का 36 एवं 38 तथा राजस्व निरीक्षक वृत्त भौमाके पटवारी हल्का क्रमांक 93 एवं 94 कुल 30 पटवारी हल्कों के 76 ग्राम सम्मिलित होगें
संभोग जबलपुर
संभाग जबलपुर जिला-सिवनी
जिला- सिवनी
तहसील- सिवनी ग्रामीण
तहसील- सिवनी
ग्रामीण
सम्मिलित क्षेत्र- शेष तहसील सिवनी के राजस्व निरीक्षक मण्डल सिवनी भाग -1 , सिवनी भाग -2, वनडौल एवं भौमा के 103पटवारी हल्कोंके 229ग्राम ।
सम्मिलित क्षेत्र शेष तहसील सिवनी के राजस्व निरीक्षक मण्डल सिवनी भाग -1 , सिवनी भाग -2 , वनडौल एवं भौमा के 103 पटवारी हल्कोंके 229 ग्राम ।
पूर्व में तहसील केवलारी, पश्चिम में तहसील चौरई अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा, उत्तर में तहसील छपारा एवं दक्षिण में तहसील कुरई
प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावीरूप से 2/ किया जा सके । 3413
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
क्रमांक एफ 01-26/2018/सात-7: -मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतदद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, संभाग इन्दौर के जिला खरगौन की तहसील खरगौन एवं गोगावां की सीमाओं को परिवर्तित करने, तथा नीचे दी गई अनुसूची में विर्निष्ट किये गए अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है ।
" मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्ति या सुझाव, लिखित मे, उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेगें: -
अनुसूची
क्र ०
अभियु क्ति
प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात संभाग/जिले/ उपखण्ड/तहसील कीसीमाएं
प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात संभाग/जिले/उप खण्ड/तहसील में समाविष्टकिये गये क्षेत्रोंकाविवरण
प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात संभाग/जिले/उप खण्ड/ तहसील एवं उसके मुख्यालय का नाम
विद्यमान संभाग/ जिले/उपखण्ड /तहसीलका नाम तथा उसका मुख्यालय
प्रस्तावित परिवर्तन (विद्यमान संभाग/जिले/उप खण्ड/तहसील मे सम्मिलित किये जाने वालेया उससे अपवर्जितकिए जाने वाले क्षेत्रोंका विवरण)
4
2
6
7 1
3
5
1. संभाग इन्दौर
संभाग इन्दौर
जिला- खरगोन
जिला- खरगोन
तहसील- खरगोन
तहसील- खरगोन एवं गोगावां
पूर्व में तहसील गौगांवा, पश्चिम में तहसील खरगौन ग्रामीण, उत्तर में तहसील कसरावत एवं दक्षिण में तहसील गौगांवा ग्रामीण
अपवर्जित किये जाने वाला क्षेत्र- तहसील खरगोन के पटवारी हल्का नं. 23 एवं 40 से 49 तक 11 हल्कों के 36 ग्राम एवं तहसील नगर गौगांवा के पटवारी हल्का नं. 12, 16 एवं 25 कुल 3 पटवारी हल्कोंके 5 ग्राम कुल 14 पटवारी हल्कों के 41 ग्राम तथा नजूल
समाविष्ट होने वाला क्षेत्र- तहसील खरगोन के पटवारी हल्का नं. 23 एवं 40 से 49 तक 11 हल्कों के 36 ग्राम एवं तहसील गौगांवा के पटवारी हल्का नं. 12, 16 एवं 25 कुल 3 पटवारी हल्कों के 5 ग्राम कुल 14 पटवारी हल्कोंके 41 ग्राम तथा नजूल क्षेत्र खरगोन नवीन तहसील खरगोन नगर में सम्मिलित होगा
क्षेत्र खरगोन अपवर्जित होकर नवीन तहसील खरगोन नगर में सम्मिलित होगा ।
संभाग इन्दौर
2. संभाग इन्दौर
जिला- खरगोन
जिला खरगोन
समाविष्ट होने वाला क्षेत्र- तहसील खरगौन के शेष 38 पटवारी हल्कों के 84 ग्राम होगें
सम्मिलित किये जाने वाला क्षेत्र- तहसील खरगौन के शेष 38 पटवारी हल्कों के84ग्राम होगें ।
तहसील-
ग्रामीण
खरगोन ।
तहसील- खरगोन ग्रामीण
पूर्व में तहसील भीकन गांव एवं तहसील झिरन्या, पश्चिम में तहसील खरगौन शहर, उत्तर में तहसील कसरावत एवं दक्षिण में तहसील भगवानपुरा
संभाग इन्दौर
3. संभाग इन्दौर
जिला-खरगोन
जिला- खरगोन
तहसील- गोगावां
तहसील- गोगावां
सम्मिलित किये जाने वाला क्षेत्र तहसील गोगावां के शेष 44 पटवारी हल्कों के 104ग्राम होगें
पूर्व में तहसील भीकन गांव एवं तहसील झिरन्या, पश्चिम में तहसील खरगोन शहर , उत्तर में तहसील कसरावत एवं दक्षिण में तहसील भगवानपुरा
सम्मिलित किये जाने वाला क्षेत्र- तहसील गोगावां के शेष 44 पटवारी हल्कों के 104 ग्राम होगें
2/ जासके । प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावीरूप से किया
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकान्त पाण्डेय , अपर सचिव.
3414
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 सितम्बर 2020
विभाग प्रमुखों के आदेश
संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश , भोपाल
ई-5 अरेरा कालोनी, पर्यावरण परिसर, भोपाल , मध्यप्रदेश
क्रमांक 3394- वि.यो. 496- नग्रानि-2019
भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2020 नीमच विकास योजना, 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना ।
एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि नीमच विकास योजना, 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसारं प्रकाशित किया गया हैं । जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है : -
1. आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन
2. कलेक्टर, जिला नीमच
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय नीमच, म.प्र.
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नीमच
प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण
1. अध्याय-4
4.5 आवासीय भूखण्डीय विकास के नियमन
1. भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 2.00 हेक्टे.
उपरोक्त को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :
अध्याय-4
4.5 आवासीय भूखण्डीय विकास के नियमन
1. विलोपित
2. अध्याय-4
4.13.2 उपयोग परिक्षेत्रों / परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण :-
नीमच: उपयोग परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण
4-सा-8 कं. अनु.
न्यूनतम सामने
एम.ओ.एस. पीछे
मीटर में साईडस्
उंचाई मीटर में
उपयोग / गतिविधि
एफ . ए. आर .
अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फण्टेज मीटर में
भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशत में
न्यूनतम वाहन पार्किंगः एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र
सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौडाई मीटर में
न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में
60
2.00
7.50
1:1.25 12.50
A=100
भूखण्डीय विकास
लेआउट अनुसार
लेआउट अनुसार
लेआउट अनुसार
30-60 एकल भूखण्ड पर
(1)फण्टेज= ले-आउट अनुसार, (2) खुला क्षेत्र=10 प्रतिशत, (3) सेवा क्षेत्र= 15 प्रतिशत भाग 1 ]
3415
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
उपरोक्त को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है : -
अध्याय-4
4.13.2 उपयोग परिक्षेत्रों/ परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण:-
नीमच उपयोग परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण
अनु. कं.
उपयोग / गतिविधि
एफ. आर. ए.
सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई (मीटर म)
भू-तल अधिकतम कव्हरेज (प्रतिशत में)
न्यूनतम भूमिया भूखण्ड का क्षेत्रफल (हेक्टर में)
60
कोई नहीं 7.50
1:1.25 12.50
भूखण्डीय विकास
30-60 एकल भूखण्ड पर
4-सा-8 एम.ओ.एस. पीछे
न्यूनतम सामने
(मीटर में) साईडस्
उंचाई (मीटर में)
अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फण्टेज (मीटर में )
न्यूनतम वाहन पार्किंगः एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)
A=100
लेआउट अनुसार
लेआउट अनुसार
लेआउट अनुसार
(1)फण्टेज= ले-आउट अनुसार, (2) खुला क्षेत्र= 10 प्रतिशत, (3) सेवा क्षेत्र= 1.5 प्रतिशत
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in बेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे । यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्य प्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है ।
)
क्रमांक 3452- वि.यो. 496- नग्रानि-2020
अजीत कुमार, आयुक्त- सह -संचालक.
भोपाल , दिनांक 13 सितम्बर 2020
बालाघाट विकास योजना, 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना ।
एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि बालाघाट विकास योजना, 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया हैं । जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है : -
1 आयुक्त, जबलपुर संभाग , जबलपुर 2 कलेक्टर, जिला बालाघाट 3416
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
[ भाग 1 3 उप संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, छिंदवाड़ा म.प्र.
4 मुख्य नगर पालिका अधिकारी , नगर पालिका परिषद, बालाघाट
अनुसूची
क्रमांक
अध्याय विकास योजना की सारणी
विकास योजना में भूमि में उपयोग
विकास योजना (नगर का नाम)
1
3
4 2
6 1.
सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
बालाघाट विकास योजना 2021
6
कृषि
व्याख्या-
सारणी कॉलम का सरल क्रमांक
उपांतरण प्रस्ताव कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम कमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
5
6
7
4
6-सा-14
सूचना प्रौद्योगिकी एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** 7
6-सा-14
सूचना प्रौद्योगिकी* , गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** , कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होगे ।
i. *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, म.प्र. शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र मे वर्णित उद्योग एवं संस्थायें ।
ii. ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है , म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग ।
*** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17(क) के अनुसार ।
टीप :- उपरोक्त i एवं iⅱ के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौडाई 12.0 मीटर होगी ।
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in बेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे । यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्य प्रदेश राजपत्र " में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है ।
अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.
भाग 1 ]
3417
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
क्रमांक 3611 - वि.यो. 496- नग्रानि-2020 भोपाल , दिनांक 9 सितम्बर 2020
उमरिया विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना ।
एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उमरिया विकास योजना, 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया हैं । जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है : -
1 आयुक्त, शहडोल संभाग , शहडोल 2 कलेक्टर, जिला उमरिया
3 उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , शहडोल म.प्र.
4 मुख्य नगर पालिका अधिकारी , नगर पालिका परिषद्, उमरिया, म.प्र.
अनुसूची
अध्याय क्रमांक
विकास योजना में भूमि में उपयोग
सारणी कॉलम का सरल क्रमांक
विकास
योजना की
सारणी
/कंडिका
विकास योजना (नगर का नाम)
4
3
2
1
6 1.
सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
उमरिया विकास योजना 2021
6
कृषि
व्याख्या-
उपांतरण प्रस्ताव कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम कमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
6
5
7
4
6-सा-14
सूचना प्रौद्योगिकी एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **
7
6-सा-14
सूचना प्रौद्योगिकी , गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** , कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होगे ।
i. *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, म.प्र. शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र मे वर्णित उद्योग एवं संस्थायें ।
ii. ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग ।
*** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17(क) के अनुसार ।
टीप:- उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौडाई 12.0 मीटर होगी ।
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in बेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे । यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में 'कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्य प्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है ।
अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
3418
[भाग 1
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 8 सितम्बर 2020
कमांक एफ-3/128/ 32/ 2010:- म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क. 23 सन् 1973) की धारा 13 (2)क के अंतर्गत राज्य शासन एतद् द्वारा इस अधिनियम के अधीन समसंख्यक अधिसूचना 24/12/2011 , अधिसूचना दिनांक 01/12/2012 तथा शुद्धि पत्र अधिसूचना दिनांक 06/09/2016 के द्वारा पुनर्गठित निवेश क्षेत्र की सीमाओं को म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के निवेश क्षेत्र को छोड़कर शेष ग्रामों / क्षेत्र की सीमाओं को पुनः परिवर्तित कर निवेश क्षेत्र को पुनर्गठित करता हैं । पूर्व में पुनर्गठित निवेश क्षेत्र में 74 ग्राम सम्मिलित थे, जिनमें से पीथमपुर के नवीन संशोधित निवेश क्षेत्र में 34 ग्राम पूर्णतः तथा 31 ग्राम आंशिक रूप से समाहित हैं । पीथमपुर नवीन पुनर्गठित निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं निम्न अनुसूची अनुसार परिनिश्चित की जाती हैं :-
अनुसूची
पीथमपुर निवेश क्षेत्र की पुनर्गठित सीमाएं
उत्तर में : ग्राम पिपल्दा, कल्साड़ाखुर्द, लेबड़, सेजवाया, डेहरी (धार ), ताजखेड़ी, मेठवाड़ा (आंशिक), झलारिया, मोथला , बंदीपुरा , बेटमाखास (आंशिक), बिजेपुर (आंशिक) , बेटमाखुर्द (आंशिक) , माचल, गलौंडा, धरावरा की उत्तरी सीमा तक ।
ग्राम पिपल्दा , गुणावद तथा मिर्जापुर की पश्चिमी सीमा तक ।
पश्चिम में :
दक्षिण में : ग्राम पिपल्या मल्हार, कवटी, टिही, भाटखेड़ी (आंशिक), गोपालपुरा , बंजारी (आंशिक) , भौंड़िया , खण्डवा (आंशिक), कल्याणसीखेड़ी (आंशिक) , बिचौली (आंशिक) , बकसाना (आंशिक), निजामपुरा, नाजिक बड़ौदा तथा मिर्जापुर की दक्षिणी सीमा तक ।
पूर्वमें : ग्राम धरावरा , नरलाय , मोकलाय, डेहरी (महू) , सोनवाय तथा पिपल्या मल्हार की पूर्वी सीमा तक। 3419
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
ग्रामों की सूची जो निवेश क्षेत्र में पूर्णतः समाहित हैं:-
4) सेजवाया
3) लेबड़
1) पिपल्दा
2) कल्साड़ाखुर्द
7) ओसरोद
8) कुमार कराड़िया 6) ताजखेड़ी
5) डेहरी (धार)
12) गुणावद
11 ) मिर्जापुर
10) नाजिक बड़ौदा
9) निजामपुरा
16) पीर पिपल्या
15) झलारिया
14) सेजवानी
13) एकलदूना दिग्ठान
20) गलौंडा
18) मोथला
19) माचल
17) बंदीपुरा
24) डेहरी (महू)
23) मोकलाय
22) नरलाय
21) धरावरा
28) कवटी
26) भैंसलाय
27) गोपालपुरा
25) सोनवाय
32) गवला
29) पिपल्या मल्हार
31 ) चिराखान
30) बागोदा (इंदौर)
34) जामोदी
33) भौड़िया
ग्रामों की सूची जो आंशिक या अधिकांश क्षेत्र निवेश क्षेत्र में समाहित हैं :-
सर्वे क्रमांक 26, 28, 41 , 44, 370, 368, 367, 366 , 363, 456, 455, 454, 453, 558, 560, 549 सहित ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तर दिशा का क्षेत्र । 1 मेठवाड़ा
सर्वे क्रमांक 548 , 554, 546, 543 , 536 सहित ए.के.वी.एन. सीमा से पश्चिम दिशा का क्षेत्र ।
सर्वे क्रमांक 3/2 , 3/3 , 35/5 , 35/1/1 , 35/3 , 36/1 , 58/1 , 37 का उत्तरी भाग, 47/1 एवं 47/2 का उत्तरी भाग सहित ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तर दिशा का क्षेत्र ।
2 मण्डलावदा
सर्वे क्रमांक 30 का उत्तरी भाग , सर्वे कमांक 29 का दक्षिण भाग छोड़कर, सर्वे कमांक 28 का उत्तरी भाग, सर्वे क्रमांक 24 भाग ए.के.वी.एन. सीमा के पश्चात् का क्षेत्र , 51/2 (55 का भाग) ए.के.वी.एन. सीमा के पश्चात् का क्षेत्र, सर्वे क्रमांक 68 (मार्ग) , सर्वे क्रमांक 70/4, 70/3 (भाग) ए.के.वी.एन सीमा के पश्चात् का क्षेत्र ।
सर्वे क्रमांक 3 एवं 80 का भाग (ए. के.वी.एन सीमा के पश्चात् का उत्तरी दिशा क्षेत्र)
सर्वे कमांक 7 , 4 , 5 , 6 (भाग ) सहित ए.के.वी.एन. सीमा के उत्तर का क्षेत्र 3 बगदून
4 करवासा
सर्वे कमांक 33, 31 (भाग ), 41 (भाग), 44 (भाग ), 52 (भाग) , 51 (भाग) , 139 (भाग), 140 (भाग) , 141 (भाग ), 146, 145 (भाग) , 174 (भाग) , 171 (भाग ) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तर दिशा का क्षेत्र ।
5
रणमल बिल्लौद
सर्वे कमांक 20 (भाग), 18 (भाग), 14 (भाग), 10 (भाग) , 8 (भाग) , 7 सहित ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तर दिशा का क्षेत्र । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
3420
[ भाग 1 6 सलमपुर
दक्षिण-पूर्व से सर्वे कमांक 75, 77, 79, 82, 83, 85, 86, 87, 101 , 102 , 105, 117, 116 सहित ए.के.वी.एन. सीमा के पश्चिम दिशा का क्षेत्र ।
7 बंदीपुरा
सर्वे क्रमांक 115 (भाग ), 181/261 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा के पश्चिम दिशा का क्षेत्र ।
8 बिचौली
सर्वे क्रमांक 157 (भाग) , 149 (भाग), 141 (भाग) , 142 (भाग), 143 (भाग) , 144 (भाग ), 148 (भाग) , 33 (भाग), 34, 35, 22, 23, 24, 21 , 20, 44, 46, सहित ए.के.वी.एन. सीमा से पश्चिम दिशा का क्षेत्र ।
9 बकसाना
सर्वे क्रमांक 45 (भाग ), 333 (भाग), 332 (भाग ), 331 (भाग ), 339 (भाग ), 341 (भाग ), 342 (भाग) , 343 (भाग) , 323 (भाग), 311 (भाग ), 312 (भाग), 316 (भाग) , 315 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा के पश्चिम दिशा का क्षेत्र ।
बगोदा
10
सर्वे कमांक 121/3 (भाग), 121/2 (भाग), 120 (भाग) , 131 (भाग) , 132 (भाग) , 21 (भाग) , 23 (भाग ), 22 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा के पश्चिम दिशा का क्षेत्र ।
सर्वे कमांक 21 (भाग), 201 (भाग) , 205/2 (भाग), 205/1 (भाग), 206 (भाग), 220/1 (भाग) , 216/3 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा के पश्चिम दिशा का क्षेत्र ।
11 उमरिया
सर्वे कमांक 216/3 (भाग), 219 (भाग ), 218 (भाग), 231 (भाग) सहित ए. के.वी.एन. सीमा से उत्तर का क्षेत्र ।
सर्वे कमांक 47 (भाग ) ए.के.वी.एन. सीमा के उत्तर दिशा का क्षेत्र ।
12सांगवी
सर्वे क्रमांक 46 (भाग ) ए.के.वी.एन. सीमा के पश्चात् का क्षेत्र , सर्वे मांक 43 (भाग) , 44, 4 , 5 , 14 (भाग) ब 85 (भाग ) नदी
सर्वे कमांक 302 (भाग), 288 (भाग), 230 (भाग), 231 (भाग) , 237 (भाग) , 240 (भाग), 242 (भाग) , 157 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा के पश्चिम दिशा का क्षेत्र ।
13घाटा बिल्लौद
सर्वे क्रमांक 159 (भाग), 160 (भाग), 161 (भाग), 162 (भाग) , 156 (भाग), 55 (भाग), 54 (भाग), 50 (भाग), 43 (भाग ), 34 (भाग), 32 (भाग ) , 36 (भाग ) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तर दिशा का क्षेत्र ।
सर्वे कमांक 12 (भाग ) , 14 (भाग), 22 (भाग) , 21 (भाग ), 18 (मार्ग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा के पूर्व दिशा का क्षेत्र ।
14
बेटमाखास (नगर पंचायत)
सर्वे कमांक 426 (भाग), 427 (भाग), 428 (भाग), 434 (भाग), 433 (भाग) , 440 (भाग ), 442 (भाग), 452 (भाग ), 454 (भाग ), 455 (भाग ), 456 (भाग), 463 (भाग), 462 (भाग), 476 (भाग ), 475 (भाग), 474 (भाग ), 485 (भाग) , 530 (भाग) , 531 (भाग) , 591 (भाग) , 592 (भाग ), 593 (भाग), 594 (भाग) , 595 (भाग), 587 (भाग) , 586 (भाग), 628 (भाग), 627 (भाग), 629 (भाग), 630 (भाग ), 251 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तर दिशा का क्षेत्र । 15बिजेपुर
सर्वे क्रमांक 89 (भाग ), 88 सहित ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तर दिशा का क्षेत्र । 3421
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
सर्वे कमांक 104 (भाग ) , 110 (भाग) , सहित ए.के.वी.एन. सीमा के पूर्व का क्षेत्र ।
16बेटमाखुर्द
सर्वे क्रमांक 16 , 13, 35 (भाग) , 41 (भाग), 48 (भाग), 49 (भाग) , 50 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा के पूर्व दिशा का क्षेत्र ।
17 किशनपुरा
सर्वे कमांक 86 (भाग), 86/108/1 (भाग), 1/109/2 (भाग), 1/111 (भाग), 1 (भाग) , 2 (भाग), 5 (भाग), 10 (भाग ), 11 (भाग), 57 (भाग), 55 (भाग), 50 (भाग), 48 (भाग), 29 (भाग), 30/1 (भाग), 36 (भाग), 30/2 (भाग), 30/3 (भाग) , 30/4 (भाग), 30/5 (भाग), 26 (भाग), 27 (भाग), 20 (भाग), 21 (भाग), 68 (भाग ) सहित ए.के.वी.एन. सीमा के उत्तर दिशा का क्षेत्र ।
सर्वे क्रमांक 86 (भाग) , 82 (भाग ), 85 (भाग ) सहित ए.के.वी.एन. सीमा के पूर्व दिशा का क्षेत्र ।
18भंवरगढ़ सर्वे क्रमांक 87 (भाग) , 88 (भाग), 85 (भाग ) सहित ए .के.वी.एन. सीमा के पश्चिम का क्षेत्र, 88 (भाग ), 126 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा के उत्तर दिशा का क्षेत्र ।
19सिलौटिया
सर्वे मांक 173 (भाग), 174 (भाग) , 171 (भाग ), 166 (भाग), 192 (भाग), 195 (भाग ), 194 (भाग), 193 (भाग) सहित ए. के .वी.एन. सीमा के उत्तर दिशा का क्षेत्र ।
सर्वे कमांक 850 (भाग), 851 (भाग ), 853 (भाग), 854 (भाग ), 844 (भाग ) सहित ए.के.वी.एन. सीमा के उत्तर दिशा का क्षेत्र ।
20 धन्नड़
सर्वे कमांक 843 (भाग ), 841 (भाग ) , 872 (भाग), 878 (भाग ), 898 (भाग), 1032 (भाग), 1033 (भाग), 1034 (भाग) , 1035 (भाग), 1036 (भाग) , 1037 (भाग), 1067 (भाग ), 1066 (भाग) , 1065 (भाग), 1064 (भाग) , 1062 (भाग) , 1061 (भाग ), 1068 (भाग), 1120 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा के पूर्व दिशा का क्षेत्र ।
21टिही
सर्वे कमांक 1 (भाग), 2 (भाग), 35 (भाग), 42 (भाग), 51 (भाग) , 52 (भाग), 53 (भाग), 118 (भाग), 119 (भाग) , 120 (भाग), 122 (भाग ), 123 (भाग), 124 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा के पश्चिम दिशा का क्षेत्र । 22भाटखेड़ी
सर्वे कमांक 228 (भाग) , 230 (भांग) , 231 (भाग) , 227 (भाग ), 291 (भाग ), 224 (भाग), 292 (भाग), 293 (भाग), 78 (भाग), 297 (भाग), 299 (भाग) , 301 (भाग) , 302 (भाग), 300 (भाग ), 339 (भाग), 358 (भाग) , 357 (भाग), 314/1 (भाग ), 317 (भाग ), 318 (भाग), 319 (भाग) , 321 (भाग ) सहित ए. के.वी.एन. सीमा के पूर्व दिशा का क्षेत्र ।
23बंजारी
सर्वे कमांक 322 (भाग), 320 (भाग ), 60 (भाग), 72 (भाग) , 62 (भाग) , 60 (भाग), 63 (भाग ), 65 (भाग), 66 (भाग) , 67 (भाग), 211/3/1 (भाग) , 3/3/1 (भाग), 3/2 (भाग), 2/1/2/2 (भाग), 2/1/2 (भाग), 1/1 (भाग), 1/3 (भाग), 1/2 (भाग ) सहित ए.के.वी.एन. सीमा के दक्षिण दिशा का क्षेत्र । 3422
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
[भाग 1 सर्वे कमांक 351 ब 363 (भाग) , 364 (भाग) , 366 (भाग), 368 (भाग), 323 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा के दक्षिण- पश्चिम दिशा का क्षेत्र ।
सर्वे क्रमांक 322, 325 (मार्ग ), 317, 320, 319, 312, 311 , 262 (भाग ), 305, 264, 244 (भाग ) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से पश्चिम दिशा का क्षेत्र । सर्वे क्रमांक 241 , 238 , 249, 250, 252, 220 सहित ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तर का क्षेत्र , Z5 पूर्व दिशा ।
24पीथमपुर
सर्वे कमांक 229, 227 , 210 (भाग) सहित ए. के.वी.एन. सीमा के उत्तर का क्षेत्र 186, 187, 197 ए.के.वी.एन. सीमा तक, 132 (भाग ) , 132/525 सहित ए.के.वी.एन. सीमा के दक्षिण दिशा का क्षेत्र ।
सर्वे क्रमांक 167, 166 , 155, 152, 154 , 153, 149, 145 सहित ए.के.वी.एन. सीमा के पूर्व दिशा का क्षेत्र ।
सर्वे क्रमांक 146 ए.के.वी.एन. सीमा के उत्तर सीमा तक, 140 ए.के.वी.एन. सीमा तक, 115 (भाग), 114 (भाग ), 111 (भाग), 107 (भाग) , 100 (भाग) , 99 (भाग ), 98 (भाग ) , 97 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से दक्षिण दिशा का क्षेत्र ।
25बरदरी
सर्वे क्रमांक 430 (भाग) , 423, 424, 425, 436 (भाग), 439 (भाग), 440 (भाग) , 441 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा के पश्चिम दिशा का क्षेत्र, 443, 442 (ए.के.वी.एन. सीमा तक) , 444 (भाग ) ए.के.वी.एन. सीमा से दक्षिण दिशा का क्षेत्र, 279 ए.के.वी.एन. सीमा से पश्चिम दिशा का क्षेत्र, सर्वे कमांक 278, 271 , 272, 273, 275, 276, 255 सहित ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तर दिशा का क्षेत्र ।
सर्वे क्रमांक 248, 249, 250, 251 , 255, 256, 257 , 258 तथा 259 (भाग) , 263/3, 280, 281 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से पूर्व दिशा का क्षेत्र, 261, 262 (ए.के.वी.एन.सीमा तक) , 301 (भाग) ए .के.वी.एन.सीमा के दक्षिण-पूर्व दिशा का क्षेत्र, 299 एवं 304 (ए.के.वी.एन.सीमा तक) , 305 (भाग) ए.के.वी.एन. सीमा से पूर्व दिशा का क्षेत्र, 306 (भाग), 327 (भाग) , 422 (भाग ), 421 (भाग ) ए .के.वी.एन. सीमा के दक्षिण दिशा का क्षेत्र,
सर्वे कमांक 307 , 308 , 322, 325, 327, 328 (भाग), 320 (भाग ) ए.के.वी. एन.सीमा तक ।
सर्वे कमांक 34 (भाग ) ए.के .वी.एन. सीमा से दक्षिण का क्षेत्र, 46 (भाग ) ए . के.वी.एन. सीमा से पूर्व दिशा का क्षेत्र , 50, 51 , 52 (ए.के.वी.एन. सीमा तक), 88 (भाग) , 89 (भाग), 90 (भाग), 93 (भाग), 96 (भाग) , 97 (भाग) , 98 (भाग) , 99 (भाग ) सहित ए.के.वी.एन. सीमा के दक्षिण दिशा का क्षेत्र । 26अकोलिया
सर्वे कमांक 97 (ए.के.वी.एन. तक), 113 (ए.के.वी.एन. सीमा तक) , 140, 141, 135 (ए.के.वी.एन. सीमा तक) , 186 (ए.के.वी.एन. सीमा तक) , 362 (ए.के.वी.एन. सीमा तक) , 360 (भाग) ए.के.वी.एन. सीमा के उत्तर- दक्षिण का क्षेत्र, 301 ए.के.वी.एन. सीमा के पश्चिम दिशा का क्षेत्र , 323, 221 , 219, 220, 224 (ए.के.वी.एन. सीमा तक) 3423
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
सर्वे कमांक 227 (भाग), 228 (भाग), 238 (भाग), 265 (भाग) , 264 (भाग) , 262 (भाग ) तथा 280 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से पूर्व दिशा का क्षेत्र, 261 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से दक्षिण दिशा का क्षेत्र, 260, 259, 241 , 243 , 245 , 246, 258, 257, 256, 254 (ए.के.वी.एन. सीमा तक),
27 खण्डवा
सर्वे कमांक 467 (भाग) , 464 (भाग) , 462 (भाग), 468 (भाग ), 469 (भाग ), 473 (भाग), 474 (भाग) , 490 (भाग) , 489 (भाग ), 485 (भाग ), 486 (भाग) , 497 (भाग ), 594 (भाग), 592 (भाग ), 607 (भाग ), 608 (भाग ), 619 (भाग), 618 (भाग) , 617 (भाग) , 623 (भाग ), 625 (भाग ),626 (भाग) , 627 (भाग), 628 (भाग ) , 113 (भाग ) सहित ए. के.वी.एन. सीमा से पूर्व दिशा का क्षेत्र ।
28 कल्याणसीखेड़ी
सर्वे कमांक 554 (भाग ), 79 (भाग) , 80 (भाग ), 83 (भाग ), 84 (भाग ), 86 (भाग ) , 88 (भाग), 110 (भाग), 109 (भाग), 108 (भाग), 107 (भाग) , 106 (भाग), 105 (भाग) , 104 (भाग ), 102 (भाग ) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से पूर्वदिशा का क्षेत्र ।
सर्वे कमांक 1137 (भाग), 1138 (भाग ), 1143 (भाग ), 1156 (भाग) , 1161 (भाग), 1157 (भाग) , 867 (भाग ) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तर दिशा का क्षेत्र ।
सर्वे कमांक 224 (दक्षिण क्षेत्र), 223, 221 , 220, 207 , 206, 204, 203, 202 (ए.के.वी.एन. सीमा तक)
29सागौर
सर्वे क्रमांक 237 (भाग ) , 236 (भाग ) ए. के .वी.एन. सीमा के पूर्व का क्षेत्र, 392 (भाग) दक्षिण दिशा का क्षेत्र,
सर्वे क्रमांक 313 , 314, 385, 320 (भाग ) , 324 (भाग ), 322 (भाग ), 335, 41, 44, 40, 40/3 , 40/2, 40/1 , 32 (ए.के.वी.एन. सीमा तक) ,
सर्वे क्रमांक 834 (भाग), 852 (भाग) , 838 (भाग ), 842 (भाग ) , 5 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा के दक्षिण दिशा सीमा तक ।
सर्वे क्रमांक 339 (भाग ), 317 (भाग) , 311 (भाग), 337 (भाग ), 339 (भाग), 340 (भाग), 313 (भाग) , 219 (भाग), 210 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तर दिशा का क्षेत्र ।
सर्वे क्रमांक 200 (भाग) , 208 (भाग), 824 (भाग ) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से पूर्व दिशा का क्षेत्र ।
सर्वे क्रमांक 823 (भाग ), 822 (भाग) , 853, 815, 818 , 808 , 805 सहित ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तर दिशा का क्षेत्र ।
30खेड़ा
सर्वे क्रमांक 818, 816, 917, 919, 818 (भाग ) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से पूर्व दिशा का क्षेत्र ।
सर्वे कमांक 907 , 905 ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तर दिशा का क्षेत्र, 908, 902, 898, 895, 896 सहित ए.के.वी.एन. सीमा से पश्चिम दिशा का क्षेत्र,
सर्वे कमांक 1159 (भाग), 1161 (भाग ), 1171, 1177 (भाग) , 1178 (भाग), 1034 (भाग), 1033 (भाग) , 1023 (भाग ) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तर दिशा का क्षेत्र ।
31माधवपुर
सर्वे कमांक 15 (भाग), 13 (भाग) , 25 (भाग), 26 (भाग), 11 (भाग) , 9 (भाग) , 102 (भाग) , 100 (भाग), 101 (भाग) , 4 (भाग), 2 (भाग), 1 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तर दिशा का क्षेत्र ।
नोट:- ए.के.वी.एन. सीमा से तात्पर्य ए.के.वी.एन. निवेश क्षेत्र सीमा
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
3424
[भाग 1
संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश भोपाल
क्रमांक- 3670- वि.यो. 496- नग्रानि- 2020.-
भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2020
ओरछा विकास योजना 2011 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना ।
एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि ओरछा विकास योजना, 2011 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया हैं । जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:
1 आयुक्त, सागर, संभाग सागर 2 कलेक्टर, जिला निवाड़ी
3 सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय छतरपुर म.प्र.
4 मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद्, ओरछा
अनुसूची
अध्याय सारणी कॉलम का सरल क्रमांक
विकास
योजना की
सारणी/
कंडिका
विकास योजना में भूमि में उपयोग
क्रमांक विकास योजना (नगर का नाम)
4
2
3
1
6 1.
सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
ओरछा विकास योजना 2011
6
कृषि
व्याख्या-
उपांतरण प्रस्ताव कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम कमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
5
6
7
6-सा-8
सूचना प्रौद्योगिकी एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **
6.6
सूचना प्रौद्योगिकी , गैर प्रदूषणकारी उद्योग **, कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होगे ।
i. * सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, म.प्र. शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र मे वर्णित उद्योग एवं संस्थायें ।
ii. ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग ।
iii. *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 (क) के अनुसार।
टीप:- उपरोक्त । एवं ii के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौडाई 12.0 मीटर होगी ।
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in बेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे। यदि कोई आपत्तिः या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्य प्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्वसम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है । :
अजीत कुमार, आयुक्त- सह- संचालक.
3425
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
क्रमांक- 3620- वि.यो. 496- नग्रानि-2020.-
कटनी विकास योजना, 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना ।
एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि कटनी विकास योजना, 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973. (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है । जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है : -
1. आयुक्त, जबलपुर संभाग , जबलपुर 2. कलेक्टर, जिला कटनी
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय कटनी, म.प्र.
4. आयुक्त, नगर पालिक निगम, कटनी
अनुसूची
क्रमांक
अध्याय
विकास योजना में भूमि में उपयोग
उपांतरण प्रस्ताव कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
विकास
योजना की
सारणी/
कंडिका
विकास योजना (नगर का नाम)
3
4 1
2
6 1.
सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
6
कृषि
कटनी विकास योजना, 2021
व्याख्या-
सारणी कॉलम का सरल क्रमांक
6
5
7
4
6-सा-11
सूचना प्रौद्योगिकी एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **
7
6- सा -11
सूचना प्रौद्योगिकी , गैर प्रदूषणकारी उद्योग **, कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे ।
i. * सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, म.प्र. शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें ।
ii. ** गैर, प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, म.प्र. प्रदूषण। निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग ।
***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17(क) के अनुसार ।
टीप:- उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौडाई 12.0 मीटर होगी ।
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in बेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे । यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्य प्रदेश राजपत्र " में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है । 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
3426
क्रमांक- 3620- वि.यो. 496- नग्रानि- 2020.-
[ भाग 1
कटनी विकास योजना, 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना ।
एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि कटनी विकास योजना, 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है । जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है: -
1. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर 2. कलेक्टर, जिला कटनी
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय कटनी , म.प्र.
4. आयुक्त, नगर पालिक निगम, कटनी
अनुसूची
अध्याय क्रमांक
विकास योजना में भूमि में उपयोग
विकास योजना की सारणी/ कंडिका
विकास योजना (नगर का नाम)
3
4 1
6 6-सा-11
1.
सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
6 6-सा-11
कृषि
2 कटनी विकास योजना, 2021
व्याख्या-
i.
उपांतरण प्रस्ताव कॉलम क्रमांक! (5) एवं कॉलम क्रमांक (8) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
सारणी कॉलम का सरल क्रमांक
7
5
6
4 सूचना प्रौद्योगिकी एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **
7
सूचना प्रौद्योगिकी , गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** , कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी दद्वारा स्वीकार्य होंगे ।
* सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, म.प्र. शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें ।
ii. ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है . म.प्र. प्रदूषण । निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग ।
iii . *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 (क ) के अनुसार ।
टीप :- उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौडाई 12.0 मीटर होगी ।
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in बेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे । यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्य प्रदेश राजपत्र " में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है । 1
अजीत कुमार, आयुक्त- सह- संचालक.
3427
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
क्रमांक- 3644- वि.यो. 496- नग्रानि-2020.-
भोपाल , दिनांक 11 सितम्बर 2020
महेश्वर विकास योजना , 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना ।
एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि महेश्वर विकास योजना, 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23. सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया हैं । जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है: -
1 आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर 2 कलेक्टर, जिला खरगोन
3 सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय, खरगोन म.प्र.
4 मुख्य नगर पालिका अधिकारी , नगर परिषद्, महेश्वर, म.प्र.
अनुसूची
अध्याय क्रमांक
विकास
योजना की
सारणी
विकास योजना में भूमि में उपयोग
विकास योजना (नगर का नाम)
3
2
4 1
1.
सार्वजनिक 6 एवं अर्द्धसार्वजनिक
महेश्वर विकास योजना, 2021
कृषि 6 व्याख्या-
सारणी कॉलम का सरल क्रमांक
उपांतरण प्रस्ताव कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम कमांक (6) में अतिरिक्त स्वीकार्य उपयोग प्रस्तावित स्वीकृत एवं
6
5
7
6-सा-14
4
सूचना प्रौद्योगिकी एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **
7
6-सा-14
सूचना प्रौद्योगिकी* , गैर प्रदूषणकारी उद्योग **, कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होगे ।
i. * सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है म.प्र. शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र मे वर्णित उद्योग एवं संस्थायें ।
ii. ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग ।
*** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 (क) के अनुसार ।
टीप:- उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौडाई 12.0 मीटर होगी ।
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in बेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे । यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्य प्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्वसम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है । :
अजीत कुमार, आयुक्त-सह- संचालक.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
3428
क्रमांक- 3651 - वि.यो. 496- नग्रानि-2020.-
[ भाग 1
भोपाल , दिनांक 11 सितम्बर 2020
माण्डव विकास योजना , 2011 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना ।
एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि मांडव विकास योजना, 2011 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र . 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया हैं । जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है -
1 आयुक्त, इन्दौर संभाग , इन्दौर 2 कलेक्टर, जिला धार
3 संयुक्त संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय , इन्दौर म.प्र.
4 मुख्य नगर पालिका अधिकारी , नगर परिषद्, माण्डव
अनुसूची
अध्याय क्रमांक
विकास
योजना की
कंडिका
विकास योजना में भूमि में उपयोग
विकास योजना (नगर का नाम)
4
3
1
षष्टम 1.
सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक परिक्षेत्र
2 माण्डव विकास योजना 2011
षष्टम
कृषि उपयोग परिक्षेत्र
व्याख्या-
विकास योजना की कंडिका का सरल कमांक
उपांतरण प्रस्ताव कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम कमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
6
7
5
6.53
सूचना प्रौद्योगिकी एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **
1. (की सारणी 6-सा-6) , 2 एवं 3
6.6
1 एवं 2 सूचना प्रौद्योगिकी* , गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** , कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होगे ।
i. *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, म.प्र. शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र मे वर्णित उद्योग एवं संस्थायें ।
ii . ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, म.प्र . प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग ।
iii. *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है , मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 (क) के अनुसार ।
टीप:- उपरोक्त । एवं ii के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौडाई 12.0 मीटर होगी ।
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in बेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे । यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्य प्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है ।
अजीत कुमार , आयुक्त- सह- संचालक.
3429
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
क्रमांक- 3655- वि.यो. 496- नग्रानि- 2020.-
भोपाल , दिनांक 11 सितम्बर 2020 नरसिंहपुर विकास योजना , 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना ।
एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि नरसिंहपुर विकास योजना , 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया हैं । जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है : -
1. आयुक्त , जबलपुर , संभाग , जबलपुर
2. कलेक्टर , जिला नरसिंहपुर
3. संयुक्त संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय जबलपुर , म.प्र.
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी , नगर पालिका परिषद् , नरसिंहपुर
अनुसूची
क्र.
विकास योजना में निर्दिष्ट प्रावधान
उपांतरण पश्चात् प्रावधान
1 अध्याय-4
अध्याय-4
4.11:- मध्यवर्ती क्षेत्र
4.11:- मध्यवर्ती क्षेत्र
नरसिंहपुर नगर के मध्यवर्ती क्षेत्र की सीमा
निम्नानुसार निर्धारित की गई है: -
नरसिंहपुर नगर के मध्यवर्ती क्षेत्र की सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई है: -
(अ) उत्तर चांडक चौक से नई बस्ती तक।
(अ) उत्तर -पूर्व- मुशरान पार्क से होते हुए इतवारा बाजार डिग्री कॉलेज की उत्तरी सीमा तक। (ब) पूरब खिरहनी फाटक से रेल्वे स्टेशन।
(स) दक्षिण रेल्वे कालोनी से मिशन चौक तक।
(द) पश्चिम-चांडक चौक से मिशन चौक तक।
(ब) उत्तर-पश्चिम नरसिंह तालाब के समानांतर लालमहल एम एल बी कालेज एवं डिग्री कॉलेज की उत्तरी सीमा तक।
(स) दक्षिण-पूर्व- कंदेरी मुख्य मार्ग होते हुए सिंगरी नदी की सीमा तक।
(द) दक्षिण-पश्चिम- सिंहपुर तिराहा से मार्ग के समानांतर सींगरी नदी की दक्षिणी सीमा तक। 3430
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 सितम्बर 2020
[ भाग 1 2 अध्याय-6
अध्याय-6
सारणी 6-सा-14 के क्रमांक 4. कॉलम 4
सारणी 6- सा-14 के क्रमांक 4 कॉलम 4 में रेस्टोरेंट एवं खेल का मैदान के पश्चात् अंतःस्थापित किया जाता है ।
सूचना प्रौद्योगिकी , गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** सारणी 6-सा-14 के क्रमांक 7 कॉलम 4
सारणी 6-सा-14 के क्रमांक 7 कॉलम 4 में शैक्षणिक संस्थाएं के पश्चात् अंतःस्थापित किया जाता है।
सूचना प्रौद्योगिकी , गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** , कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे ।
व्याख्या-
1. *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है , म.प्र. शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र मे वर्णित उद्योग एवं संस्थायें ।
2. ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है , म.प्र . प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग। 3. *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है , मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 17 (क) के अनुसार ।
टीप:- उपरोक्त 1 एवं 2 के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौडाई 12.0 मीटर होगी ।
3
6.18:- वर्तमान विकसित क्षेत्रों हेतु विकास नियमन स- स्टेशन गंज क्षेत्र में वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र में वाणिज्यिक विकास, परिवर्तन अथवा पुनर्निर्माण मध्यवर्ती क्षेत्र के लिये निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नियंत्रित होंगे ।
6.18:-वर्तमान विकसित क्षेत्रों हेतु विकास नियमन स- गंजक्षेत्र में वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र में वाणिज्यिक विकास, परिवर्तन अथवा पुर्ननिर्माण मध्यवर्ती क्षेत्र के लिये निर्धारित मापदण्डो के अनुरूप नियंत्रित होंगे।
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे । यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो , उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में "मध्य प्रदेश राजपत्र " में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है ।
अजीत कुमार, आयुक्त- सह- संचालक.
3431
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
क्रमांक- 3698- वि.यो. 496- नग्रानि-2020.-
भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2020 आलोट विकास योजना, 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना ।
एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि आलोट विकास योजना, 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया हैं । जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है : -
1 आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन
2 कलेक्टर, जिला रतलाम
3 उप संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , रतलाम म.प्र.
4 मुख्य नगर पालिका अधिकारी , नगर पालिका परिषद्, आलोट, म.प्र.
अनुसूची
अध्याय
क्रमांक
विकास
योजना की
सारणी
सारणी कॉलम का सरल क्रमांक
विकास योजना में भूमि में उपयोग
उपांतरण प्रस्ताव कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम कमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
विकास योजना (नगर का नाम)
7
6
5
3
4
1
4
6-सा-13
1.
सूचना प्रौद्योगिकी एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** सार्वजनिक 6 एवं अर्द्धसार्वजनिक
2 आलोट विकास योजना, 2021
7
6
6-सा-13
कृषि
सूचना प्रौद्योगिकी , गैर प्रदूषणकारी उद्योग **, कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होगे ।
व्याख्या-
i. *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है म.प्र. शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें ।
ii. ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, म.प्र . प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग ।
*** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 (क) के अनुसार ।
टीप:- उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौडाई 12.0 मीटर होगी ।
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे । यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्य प्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है ।
अजीत कुमार , आयुक्त- सह- संचालक.
3432
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
[भाग 1
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2020
अधि.क्र. 123- एफ-1-326-2020 - अठारह- 3.- मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 133- क एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा -161 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य शासन एतद्वारा , शहरी क्षेत्र में अचल संपत्ति अंतरण के दस्तावेजों में वर्णित संपत्ति के मूल्य पर देय अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क, अधिसूचना दिनांक से दिनांक 31 दिसम्बर 2020 तक, वर्तमान में प्रचलित 03 प्रतिशत के स्थान पर 01 प्रतिशत निर्धारित करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव निगम, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 17 सितम्बर 2020
क्र. एफ-1-326-2020- अठारह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 123- एफ- 1-326-2020- अठारह-3 , दिनांक 17 सितम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राजीव निगम , उपसचिव.
Bhopal the 17th September 2020
No. 123 -F- 1-326-2020 -XVIII - 3.- Under the Provisions of Section 133 -A of the Madhya Pradesh Muncipal Corporation Act 1956 and Section 161 of the Madhya Pradesh Municipalities Act , 1961 , the State Government hereby, Prescribes additional Stamp duty Payable on the value of the Property mentioned in the documents for transfer of immovable Property in the urban areas, to be 1% , till 31st December 2020 , as against 3 % Prescribed Presently.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAJIV NIGAM, Dy. Secy.
3433
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर, दिनांक 6 जुलाई 2020
प्र. क्र. 01 - अ- 82-2020-21.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6) (2)
(3)
(4)
(5)
(1)
0.440
ढड़ारी (द्वितीय
छतरपुर छतरपुर
पूरक)
ललितपुर - खजुराहो नई बड़ी रेल लाईन परियोजना.
अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) / भू-अर्जन अधिकारी , छतरपुर.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , छतरपुर के कार्यालय में किया जासकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शीलेन्द्र सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सिवनी , दिनांक 10 जुलाई 2020
क्र. 4151- जि.भू- अ. - 2020. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
3434
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 सितम्बर 2020
" भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है , इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होगे " उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , दिल्ली के द्वारा पत्र क्रमांक 12/ 6/81/ENV- 5/IA, नई दिल्ली , दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अतः सामाजिक समाघात निर्धारण का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. - 22 ( ए) / 101 / 2016/एमपीएस /31/कार्य/ 1875, भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा 85,000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की प्रदान की गई है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.मं.
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग
भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा -12 के तहत् प्राधिकृत अधिकारी
क्षेत्रफल (हे . में)
(3)
(4)
(5)
(6) (1) (2)
3.96
सिवनी तहसील-सिवनी रा.नि.मं. - भोमा.
ग्राम- कलारबाकी ब. नं.-46
प.ह.नं. -46
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई , जिला छिंदवाड़ा.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर की कलारबाकी एवं थावरी माईनर नहर के निर्माण हेतु.
( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, एवं भू- अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है. अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि- अर्जन के बारे में कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जासकेंगे.
क्र. 4152-जि.भू-अ. - 2020.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हिंतबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है .
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग वृहद् परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्रमांक- 22 (ए) / 101 /2016/एमपीएस /31 / 1875, भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2016 के तहत् 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ 3435
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है . परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति आदेश की छाया प्रति प्रकरण में संलग्न की गई है . अतः अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.मं.
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे . में )
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(4)
(6) (1)
(3)
(5)
(2)
सिवनी
ग्राम-पिंडरई ब. नं.-365 प.ह.नं. - 126
सिवनी रा.नि.मं. सिवनी भाग-1
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तह. चौरई , जिला छिंदवाड़ा. (म. प्र. ).
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा नहर के 20- एल माईनर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण .
कुल रकबा 3.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यवपर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 6 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 4153- जि.भू- अ. - 2020.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
" भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होगे " उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , नई दिल्ली के द्वारा पत्र क्रमांक 12/ 6/ 81/ENV - 5/IA नई दिल्ली , दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अतः सामाजिक समाघात निर्धारण का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रं. - 22 ( ए) / 101/2016 / 2016 / एमपीएस / 31/कार्य/ 1875 भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा 85,000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु 3436
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
रुपये 2544.57 करोड़ की प्रदान की गई है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.मं.
भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा -12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में )
(5)
(6) (1) (2)
(3)
(4)
7.57
सिवनी तहसील-सिवनी रा.नि.मं. -भोमा.
ग्राम-लुंगसा ब. नं. -529 प.ह.नं. -47
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना , तहसील चौरई , जिला छिंदवाड़ा.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक की सागर माईनर एवं सब माईनर नहर के निर्माण हेतु.
( 2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है . अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) (3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.
क्र. 4154-जि.भू- अ.-2020 . चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर आर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
" भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है , इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होगे " उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , नई दिल्ली के द्वारा पत्र क्रमांक 12/6/81 /ENV- 5/IA नई दिल्ली , दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अतः सामाजिक समाघात निर्धारण का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति म. प्र. शासन, जल संसाधन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रं. - 22 ( ए) / 101 /2016 /एमपीएस/ 31 /कार्य/1875 भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा 85,000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की प्रदान की गई है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला
अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.मं.
भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा -12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (2)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे . में ) (4)
(5)
(3)
(1)
सिवनी तहसील-सिवनी रा.नि.मं. - बंड़ोल
ग्राम-टोलापिपरिया 5.33 ब. नं. - 234 प.ह.नं. - 30
कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा..
पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर के निर्माण हेतु.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है . अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) 3437 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 सितम्बर 2020
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे .
क्र. 4155- जि.भू- अ. - 2020.-चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
" भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है , इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होगे " उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , नई दिल्ली के द्वारा पत्र क्रमांक 12/6/81/ENV- 5/IA नई दिल्ली , दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अतः सामाजिक समाघात निर्धारण का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रं. - 22 ( ए) / 101/2016/ 2016 /एमपीएस/31 /कार्य/ 1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा 85,000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की प्रदान की गई है:-
अनुसूची
भूमि अर्जन अधिनियम 2013
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.मं.
की धारा -12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में)
(6) (3)
(5)
(1) (2)
(4)
5.65
सिवनी तहसील- सिवनी रा.नि.मं. - बंड़ोल
ग्राम- पटरा ब. नं. - 316 प.ह.नं. - 29
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर के निर्माण हेतु.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, एवं भू- अर्जन अधिकारी सिवनी जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.
क्र. 4156 - जि.भू- अ. - 2020 .- चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 3438
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग वृहद् परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्रमांक- 22 (ए)/ 101 /2016 /एमपीएस/31 / 1875, भोपाल दिनांक 14 सितम्बर 2016 के तहत् 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है . परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति आदेश की छाया प्रति प्रकरण में संलग्न की गई है . अतः अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
भूमि अर्जन पुनर्वासन और
जिला
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.मं.
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे . में )
(1) (2)
(3)
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6)
(4)
सिवनी
ग्राम -खामखरेली कुल रकबा 5.00
ब. नं.- 113
प.ह.नं. - 39
सिवनी रा.नि.मं. बंडोल.
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा. (म. प्र.).
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली डी-4 नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.
हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी , जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यवपर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 4157-जि.भू- अ.- 2020.- चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
3439 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग वृहद् परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्रमांक- 22(ए)/ 101 /2016 /एमपीएस/31 / 1875, भोपाल दिनांक 14 सितम्बर 2016 के तहत् 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है . परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति आदेश की छायाप्रति प्रकरण में संलग्न की गई है . अतः अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील/ रा.नि.मं.
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में )
(1) (2)
(3)
(4)
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6) सिवनी
ग्राम-थांवरी ब. नं. -264
सिवनी रा.नि.मं.
बंडोल.
प.ह.नं. -37
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई , जिला छिंदवाड़ा.
(म. प्र.) .
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली डी-4 नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण .
कुल रकबा 7.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.
( 2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिगनां तहसील चौरई , जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यवपर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 4158-जि.भू- अ.- 2020. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग वृहद् परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्रमांक- 22( ए) / 101/ 2016/एमपीएस/ 31 / 1875 , भोपाल दिनांक 14 सितम्बर 2016 के तहत् 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है. परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21. अप्रैल 1985 को स्वीकृति आदेश की छायाप्रति प्रकरण में संलग्न की गई है. अतः अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अंतर्गत सामाजिक 3440
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
[भाग 1 समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.मं.
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में )
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(2)
(3)
(5)
(1)
(4)
(6) सिवनी सिवनी रा.नि.मं.
सिवनी
ग्राम - बम्होड़ी ब. नं. -397 प.ह.नं. - 115
भाग-1
कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा. (म. प्र. ) .
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा नहर के 26- एल माईनर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण .
कुल रकबा 2.28 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यवपर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 6 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
( 5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 4159- जि.भू- अ. - 2020.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सबी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
" भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है , इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होगे . " उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , दिल्ली के द्वारा पत्र क्रमांक 12/6 /81/ENV- 5/IA नई दिल्ली , दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है . अतः सामाजिक समाघात निर्धारण का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रं. - 22 (ए) /101 / 2016/एमपीएस/ 31 /कार्य/1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा 85,000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 3441
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
2544.57 करोड़ की प्रदान की गई है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
भूमि अर्जन अधिनियम 2013
जिला
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.मं.
की धारा -12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में )
(6)
(5)
(1)
(3)
(4)
(2)
12.02
सिवनी तहसील- सिवनी रा.नि.मं. - बंड़ोल
ग्राम - बल्लारपुर ब. नं. - 394 प.ह.नं. -41
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर की बजरवाड़ा माईनर नहर के निर्माण हेतु.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है . अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) (3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि- अर्जन के बारे में कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.
क्र. 4160- जि.भू.अ. - 2020.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
" भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे ". उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, दिल्ली के द्वारा पत्र क्रमांक 12/6/81/ENV - 5/IA नई दिल्ली , दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अतः सामाजिक समाघात निर्धारण का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. - 22 (ए) / 101/2016/एमपीएस/31/कार्य/1875 भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा 85,000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की प्रदान की गई है:-
3442
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
[भाग 1
अनुसूची
भूमि का विवरण
भूमि अर्जन अधिनियम 2013
जिला
नगर/ग्राम
तहसील/ रा.नि.मं.
अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
की धारा -12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे . में)
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
4.47
सिवनी तहसील- सिवनी रा.नि.मं. - बंड़ोल
ग्राम-टिग्गीटोला ब. नं.- 316 प.ह.नं. -29
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर के निर्माण हेतु.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.
क्र. 4161-जि.भू.अ. - 2020. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है .
" भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है , इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे ". उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , दिल्ली के द्वारा पत्र क्रमांक 12/6/81/ENV- 5/IA नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अतः सामाजिक समाघात निर्धारण का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति म. प्र . शासन, जल संसाधन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22 ( ए) / 101 / 2016/एमपीएस/31 /कार्य/ 1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा 85,000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की प्रदान की गई है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला
अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.मं.
भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में)
(1) (2)
(3)
(4)
(6)
(5)
5.03
सिवनी तहसील- सिवनी रा.नि.मं. -भोमा.
ग्राम-मेहलोन ब. नं.-474 प.ह.नं. -45
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर की बजरबाड़ा माईनर नहर के निर्माण हेतु.
भाग 1 ]
3443
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे .
क्र. 4162-जि.भू.अ. - 2020.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि , इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है .
" भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है , इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे ". उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , दिल्ली के द्वारा पत्र क्रमांक 12/6/81/ENV- 5/IA नई दिल्ली , दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है . अतः सामाजिक समाघात निर्धारण का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है .
पेंच व्यपवर्तन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति म. प्र. शासन, जल संसाधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22 ( ए) /101 / 2016 /एमपीएस/31 /कार्य/1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा 85,000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की प्रदान की गई है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील/ रा.नि.मं.
अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा -12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में )
(1) (2)
(3)
(4)
(6)
(5)
5.70
सिवनी तहसील- सिवनी रा.नि.मं.-भोमा.
ग्राम- बजरवाड़ा ब. नं. -377 प.ह.नं. -46
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई , जिला छिंदवाड़ा.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर की बजरबाड़ा माईनर नहर के निर्माण हेतु.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी सिवनी जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
[भाग 1 क्र. 4163 -जि.भू- अ.- 2020.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
" भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे ". उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , दिल्ली के द्वारा पत्र क्रमांक 12/6/81 /ENV- 5/IA नई दिल्ली , दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है . अतः सामाजिक समाघात निर्धारण का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति म. प्र. शासन, जल संसाधन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22 (ए) /101 / 2016/ एमपीएस / 31 /कार्य/ 1875 भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा 85,000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की प्रदान की गई है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्रांम
अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील/ रा.नि.मं.
भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में )
(2)
(4)
(1)
1.37
ग्राम- बीसापुर
सिवनी तहसील- सिवनी रा.नि.मं. - बंड़ोल
(3) ब. नं.-523 प.ह.नं.-29
(5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई , जिला छिंदवाड़ा.
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर की बीसावाड़ी माईनर नहर के निर्माण हेतु.
( 2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी , जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
( 3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे .
क्र. 4164- जि.भू- अ. - 2020.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
" भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है , इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे ". उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, दिल्ली के द्वारा पत्र क्रमांक 12/6/81 /ENV- 5/IA नई दिल्ली , दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अतः सामाजिक समाघात निर्धारण का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.
3445 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
पेंच व्यपवर्तन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति म. प्र. शासन, जल संसाधन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22 ( ए) / 101/2016/एमपीएस/ 31 /कार्य/ 1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा 85,000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की प्रदान की गई है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.मं.
अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा -12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में )
(6) (1)
(3)
(2)
(5)
(4)
0.20
सिवनी
रा.नि.मं. - बंड़ोल तहसील- सिवनी
ब. नं. -519 प.ह.नं. -31 ग्राम- राहीवाड़ा
परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा. कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर के निर्माण हेतु.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी सिवनी जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिगना तहसील चौरई , जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे ..
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राहुल हरिदास फटिंग , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सीधी, दिनांक 27 जुलाई 2020
पत्र क्र. 420 - भू-अर्जन-2020 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण: -
जिला-सीधी तहसील-बहरी 3446
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
ग्राम का नाम- करकचहा जगदीश
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- निजी रकबा 0.172 हेक्टेयर.
स. क्र.
खसरा नम्बर अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा
(हे. में. )
(3) (1)
(2)
1
1
0.010 2
0.032 2/1, 2/2
3
0.026 3/1, 3/2
4
0.104 4/1, 4/2
योग .. 0.172
[भाग 1
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत प्राधिकृत अधिकारी
(4)
(5)
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी जिला-सीधी, (म. प्र. ).
महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की टेल माइनर ( बायी तरफ) निर्माण हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिहावल में देखा जा सकता है .
(3) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है . अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है .
(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम , 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
(5) यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.
पत्र क्र. 422 - भू-अर्जन-2020 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
(1 ) भूमि का विवरण:-
जिला-सीधी
तहसील-बहरी
ग्राम का नाम- भठिगवॉ
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- निजी रकबा 0.634 हेक्टेयर.
स. क्र.
खसरा नम्बर अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. ) (1)
(2)
(3) 154
1
0.096 2
184/1
3
184/2
0.100 4
184/3
5
198
0.080
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत प्राधिकृत अधिकारी
(4)
(5)
कार्यपालन यंत्री , महान नहर संभाग , सीधी जिला-सीधी, (म. प्र. ) .
महान ( गुलाब सागर ) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर की टेल माइनर ( बायी तरफ ) निर्माण हेतु.
भाग 1 ]
3447
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) 6
0.077
199/1
102
7
0.030
8
101
0.102
9
98
0.016
10
100
0.115
11
0.018
99
योग .. 0.634
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिहावल में देखा जा सकता है .
(3 ) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है . अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है.
(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम , 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं .
(5 ) यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रवीन्द्र कुमार चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 25 अगस्त 2020
पत्र क्र. 03 - भू-अर्जन- 2020-21.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील ग्राम का नाम
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2) (3)
(4)
(1)
(5)
(6)
4.478
दमोह
नेगुंवा , सतपारा
पथरिया
परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर ( म. प्र. ) .
पंचमनगर काम्प्लेक्स सिंचाई परियोजना अंतर्गत तह- पथरिया के ग्राम नेगुवा एवं सतपारा में से पाईप लाईन बाबत्.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी पथरिया एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. , जल संसाधन विभाग सागर ( म. प्र. ) के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तरूण राठी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3448
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
सिवनी, दिनांक 10 जुलाई 2020 कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सिवनी , दिनांक 6 जुलाई 2020
क्र. 4147- भू- अर्जन-2020. -चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
क्र. 4047 - भू.अर्जन- 2020.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. छिंदवाड़ा-नैनपुर - मंड़ला फोर्ट के अंतर्गत छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तित किये जाने से किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है . अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि
(क) जिला- सिवनी
की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
(ख ) तहसील- सिवनी, रा.नि.मं. बंड़ोल अनुसूची
(ग ) नगर/ग्राम-गोरखपुरकला ब. नं-243, प. ह. नं -2 (1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा-3.65 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(ख) तहसील- केवलारी , रा.नि.मं. केवलारी
निजी भूमि का रकबा
(ग) नगर/ग्राम- केवलारी , प.ह.नं. 41
खसरा नम्बर
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा -0.01 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
निजी भूमि का रकबा
0.10
632
खसरा नम्बर
रकबा
603
0.03 (हेक्टेयर में)
448
0.15 (1)
(2)
449
0.24
0.01
305/2
450
0.12 योग . 0.01
0.15
452
453
0.03
0.03
454
0.05
456
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-छिंदवाड़ा-नैनपुर- मंडला फोर्ट छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तित करने हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
455
0.06
457
0.05
459
0.05
461
0.04 (3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) केवलारी, के न्यायालय में किया जा सकता है .
0.13
462
0.03
463
0.02
464
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , उप मुख्य अभियंता (निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
3449
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
(2) (1)
465/771
0.02
0.03 63/772
0.02 465
0.02 63
0.03 466
64
0.03
0.01 467
0.01 68
0.01 128
0.03 127
134
0.01
0.18 138
136
0.05
0.15 137
0.10 104
0.09 121
120
0.11
0.05 119
0.10 109
0.03 103
105
0.03 106
0.03 110
0.01 107
0.07
0.10 99
0.11 100
101
0.01
0.15 98
96
0.01
0.05 97
26
0.08 22/775
0.13 468
0.01
0.01 67
0.03 66
0.02 65
62
0.01
0.01 469
0.13 130
0.01 23/774
(1)
(2)
22
0.03
27
0.02
0.07
27/785
28
0.05
0.11
31
योग . 0.83
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-3 वितरक नहर की माईनर नंबर -01 के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा में किया जा सकता है .
क्र. 4148 - भू.अर्जन -2020 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सिवनी
(ख) तहसील- सिवनी, रा.नि.मं. बंड़ोल
(ग) नगर/ग्राम- समनापुर, रैयत ब. नं-542, प. ह. नं. - 2 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा-0.83 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
निजी भूमि का रकबा
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
21/2
0.16
21/3
0.01 3450
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 सितम्बर 2020
[भाग 1 (1)
(2)
(ग ) नगर/ ग्राम- भोगाखेड़ा, ब. नं-463, प. ह. नं -36 21/1
0.08
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा-0.87 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
0.10
23/2
निजी भूमि का रकबा
7/1
0.01
7/2
0.04
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में) 7/3
0.03
(1)
(2)
0.16
8/1
134
0.16 8/3
0.08
0.03
132
0.07
8/4
131
0.09 8/5
0.08
71
0.02 8/6
0.01
94/2
0.07
0.83
0.05 योग .
94/1
93/2
0.04
93/1
0.02
92/1
0.02
92/3
0.04 (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-पेंच व्यपवर्तन परियोजना की बखारी शाखा नहर की माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
92/2
0.04
72
0.20
0.07
69
70
0.01 (3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
66
0.01
योग . 0.87 (4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय, कार्यपालन पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा में किया जा सकता है.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-3 वितरक नहर की माईनर नंबर -01 के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा में किया जा सकता है.
क्र. 4149- भू.अर्जन-2020. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
क्र. 4150- भू.अर्जन-2020. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत (ख) तहसील- सिवनी, रा.नि.मं.- बंड़ोल 3451
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा में किया जा सकता है .
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सिवनी
(ख) तहसील- सिवनी, रा.नि.मं. - बंड़ोल
(ग ) नगर/ग्राम- समनापुरमाल , ब. नं-02, प. ह. नं-2
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा 0.90 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
निजी भूमि का रकबा
क्र. 4749 - जि.भू- अर्जन-2020.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि का अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिनियम , 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
अनुसूची
(2)
(1)
(1 ) भूमि का वर्णन-
0.19
81/1
(क) जिला- सिवनी
0.06
81/5
(ख) तहसील- धनौरा
0.07
81/6
(ग ) नगर/ग्राम- घोघरीमाल , प. ह. नं -16, रा.नि.मं.- धनौरा
0.08
75/1
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-1.86
हेक्टेयर एवं इस पर आने वाली संपत्तियां.
71
0.10
0.03
67
निजी भूमि का रकबा
66/1
0.03
खसरा नम्बर
0.05
66/2
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
0.03
66/3
(2)
(1)
0.03
8
0.18
367
0.02
9/1
362/12
0.07
0.02
9/2
362/10
0.07
0.02
9/3
362/2
0.07
0.02
9/4
0.07
362/11
0.02
9/5
362/9
0.07
0.11
10
362/8
0.07
0.01
362/4
0.05
0.01
11/2
362/3
0.05 योग 0.90
361
0.02
296/2
0.21
301/1
0.15
298
0.07 (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-पेंच व्यपवर्तन परियोजना की बखारी शाखा नहर की माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
0.10
199/1 3452
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
(2)
(1)
0.04
198/3
0.04
198/4
197
0.07
0.08
195/5
195/4
0.05
0.06
195/3
0.09
195/2
364
0.18
1.86
योग
(2) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/ भू-अर्जन अधिकारी घन्सौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3 ) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) , एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. -1, जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) , एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय जल संसाधन उपसंभाग क्र.1, लखनादौन , जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, घंसौर के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 4748- जि.भू-अर्जन-2020. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि का अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सिवनी
(ख) तहसील - धनौरा
(ग) नगर/ग्राम-घोघरी रैयत , प. ह. नं -16, रा.नि.मं.- धनौरा (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-1.43 हेक्टेयर एवं इस पर आने वाली परिसंपत्तियां.
निजी भूमि का रकबा
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
17/2
0.02
0.09
17/1
0.04
19/1
32/1
0.04
19/2
0.04
0.09
32/2
31/1
0.09
31/2
0.17
31/4
0.03
41
0.43
37
0.01
42/2
0.03
42/6
0.03
38
0.29
42/1
0.03
योग 1.43
(2) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/ भू-अर्जन अधिकारी घन्सौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) , एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. -1 जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) , एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय जल संसाधन उपसंभाग क्र. -1 लखनादौन, जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .
3453 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 सितम्बर 2020
(3) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) , एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. -1 जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) , एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय, अनुविभागीय जल संसाधन उपसंभाग क्रं. - 1 लखनादौन जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 4750 -जि.भू-अर्जन-2020. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि का अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा 4 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- धनौरा
(ग) नगर/ग्राम- घोघरीमाल, प. ह. नं.- 16, रा.नि.मं.- धनौरा
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-1.39 हेक्टेयर एवं इस पर आने वाली परिसंपत्तियां.
निजी भूमि का रकबा
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
0.02
334/1
321
0.15
क्र. 4751 - भू-अर्जन-2020.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहरों के निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है . अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
0.06
320/2
अनुसूची
320/1
0.03
319/6
0.23
( 1 ) भूमि का वर्णन-
0.02
319/10
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- सिवनी
319/9
0.14
0.10
319/1
(ग) ग्राम/नगर- ग्राम जरौदा ब. नं.- 195, प.ह.नं.- 02, रा.नि.मं. - बंड़ोल
0.37
313/1
313/2
0.01
(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-2.74 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां. 271/1
0.05
निजी भूमि का रकबा
270/8
0.04
प्रस्तावित खसरा नम्बर
270/7
0.03
0.02
270/6
(1)
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)
0.02
270/2
26/6
0.01
0.10
270/1
28/1
0.06
1.39
योग
0.01
28/2
28/3
0.07
32/1
0.36
26/5
0.05 (2) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/ भू-अर्जन अधिकारी घन्सौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .
3454
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 सितम्बर 2020
(2)
(1)
34/1
0.12
0.12
34/2
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग 38
0.13
37/4
0.08
रीवा, दिनांक 13 जुलाई 2020 37/2
0.14
0.10
37/3
0.10
37/1
43/1
0.14
0.06
43/2
0.05
50/1
0.05
50/2
0.04
50/3
पत्र क्र. 253 - प्रका. - भू- अर्जन-2020 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
50/4
0.04
अनुसूची
53
0.18
(1 ) भूमि का वर्णन-
54
0.01
60
0.16
(क) जिला-रीवा
0.13
(ख ) तहसील- सिरमौर
58
0.04
70/4
(ग ) ग्राम- बेलवा बड़गैयान -397
0.12
(घ ) क्षेत्रफल लगभग- 0.076 हेक्टेयर.
70/3
70/2
0.03
खसरा नं.
अर्जित रकबा 70/6
0.12
(हे. में)
0.03
70/1
(1)
(2)
0.06
70/7
अ- निजी पट्टे की भूमि
0.08
72/1
0.003
591
70/8
612
0.073
0.05 योग 2.74
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.076 ब- म. प्र. शासन की भूमि
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- पेंच व्यपवर्तन परियोजना की बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु.
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 अब का योग . 0.076 (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अंतर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल हरिदास फटिंग , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3455 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
पत्र क्र. 5- प्रका.- भू-अर्जन-2020.
चूँकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हा गया है कि नीचे दी गयी अनुसूचा क पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है
अनुसूची
1
(1 ) भूमि का वर्णनः-
रीवा
(क) जिला
:- सिरमौर
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
लालगांव-510 ।
- 0.224
(घ) क्षेत्रफल
क्र०
क्र०
खसरा नं०
अर्जित रकवा हे० में अर्जित रकवा हे० में
खसरा नं० (1)
अ- निजी पट्टे की भूमि
अ- निजी पट्ट की भूमि
1600
0.034
1323
6
0.038 1
0.224
0.093
1319
4
अ.निजी पट्टे की भूमि का योग-
3
0.018
2626/1961
ब- म० प्र०शासन की भूमि
4
0.000 1280
0.021
ब . म०प्र ० शासन की भूमि का योग-
0.020
0.224 1278
5
अ + ब का योग-
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 22 एवं 23 " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
पत्र क्र. 259 -प्रका. - भू-अर्जन-2020.
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है--
।। अनुसूची ।।
भूमि का वर्णनः-
:- रीवा
(क) जिला
-
मनगवां
(ख) तहसील
-
मढ़ासिगरान-432
(ग) ग्राम
:- 0.172
(घ) क्षेत्रफल
खसरा नं०
क्र०
क्र०
अर्जितरकवा हे० में खसरा नं० 117
अर्जित रकवा हे ० में
ब- म०प्र०शासन की भूमि
अ- निजी पट्टे की भूमि
0.000 63
0.172
1
म०प्र० शासन की भूमि का योग-
0.172
0.172
अ + ब का योग-
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग-
4. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु ।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है । 3456
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 सितम्बर 2020
पत्र क्र. 261- प्रका.- भू-अर्जन-2020.
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है-
।। अनुसूची ।।
भूमि का वर्णनः-
रीवा
:-
(क) जिला
-
नईगढ़ी
(ख) तहसील
- नीवी शिव्रतन्-550
(ग) ग्राम
:-
0.0052:
(घ) क्षेत्रफल
खसरा नं०
क्र०
क्र०
अर्जित रकवा हे० में खसरा न०
अर्जित रकवा (हे० में
ब- म०प्र०शासन की भूमि अ- निजी पट्टे की भूमि
0.000
ब. म०प्र० शासन की भूमि का योग-
0.005
1
59
0.005
अ + ब का योग-
0.005
अ.निजी पट्टे की भूमि का योग-
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 11 " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है । 3457
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
रीवा, दिनांक 11 अगस्त 2020 पत्र क्र. 301- प्रका. भू-अर्जन-2020.
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है
।। अनुसूची ।।
भूमि का वर्णनः-
:-
सतना
(क) जिला
-
अमरपाटन
(ख) तहसील
:- ताला
(ग)ग्राम
:- 1.4400
(घ) क्षेत्रफल
अर्जित रकवा हे० में
खसरा नं०
क्र०
अर्जित रकवा हे० में
खसरा नं०
क्र०
ब- म०प्र ०शासन की भूमि
अ- निजी पट्टे की भूमि
0.105
4584
17
0.454
2348/ 1/क/ 1
1
0.004
4521
18
0.182
2348
2
0.004
4531
19
0.016
2345
3
0.006
4156
20
0.036
3404
4
0.025
254
21
0.005
3390
5
0.012
184
22
0.025
3185
6
0.035
95
23
0.120
2928
7
0.051
974
24
0.010
2590
8
0.097
3399
25
0.003
2889
9
1.402
0.028
अः निजी पट्टे की भूमि का योग-
2865
10
0.011
4602
1
0.030
2704
11
0.027
3182
2
0.101
3367
12
0.038
म०प्र ०शासन की भूमि का योग-
4
0.015
1687
13
1.440
अ + ब का योग-
0.008
4620
14
0.025
4585/4821
15
0.005
4583
16
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- "बहुती नहर के अन्तर्गत बेला माइनर नहर" में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु ।
. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है । [भाग 1 3458
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 सितम्बर 2020
रीवा, दिनांक 22 अगस्त 2020 पत्र क्र. 345 - प्रका.- भू-अर्जन-2020.
चूँकिराज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) म वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 कीधारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है-
।। अनुसूची ।। ,
Y
) भूमि का वर्णनः-
रीवा
(क)जिला
-
मऊगंज
(ख) तहसील
मलैगंवा 823
(ग) ग्राम
:- 0.033
(घ)क्षेत्रफल
खसरा नं०
क्र०
खसरा नं०
क्र०
अर्जित रकवा हे० में
अर्जित रकवा हे० में
ब- म०प्र०शासन की भूमि
अ- निजी पट्टे की भूमि
0.000
म०प्र ०शासन की भूमि का योग-
0.033
100
0.033
अ + ब का योग-
0.033
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग-
1: सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- " बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बाणसागर बी.पी.टी. पहुंच मार्ग" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
:
पत्र क्र. 347- प्रका. भू-अर्जन-2020.
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पंद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है-
।। अनुसूची ।।
! भूमि का वर्णनः-
-
रीवा
(क) जिला
:-
मऊगंज
(ख) तहसील
:-
डोकरा माठ खुर्द-409
(ग) ग्राम
0.085
:-
(घ) क्षेत्रफल
खसरा नं०
खसरा नं०
क्र०
अर्जित रकवा हे० में
अर्जित रकवा हे० क्र ०
में
ब- म०प्र०शासन की भूमि
अ- निजी पट्टे की भूमि
0.000
म०प्र०शासन की भूमि का योग-
0.085
7
1
0.085
अ + ब का योग-
0.085
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग-
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- " बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बाणसागर पहुंच मार्ग" में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु ।
2: भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है । भाग 1 ]
3459
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
पत्र क्र. 349- प्रका.-भू-अर्जन-2020
ン ' चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पंद (1 ) मे वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है--
।। अनुसूची ।।
भूमि का वर्णनः-
-
रीवा
(क) जिला
(ख) तहसील
- पनिगंवा 587
11. मऊगंज
1
(ग) ग्राम
0.017
:-
(घ) क्षेत्रफल
खसरा नं०
खसरा नं०
क्र०
अर्जित रकवा हे० में
अर्जित रकवा हे० क्र० में
ब- म०प्र० शासन की भूमि
अ- निजी पट्टे की भूमि
0.000
म०प्र ० शासन की भूमि का योग-
0.017
70
1
0.017
अ + ब का योग-
0.017
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग-
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- " बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बाणसागर बी.पी.टी. पहुंच मार्ग" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
पत्र क्र. 351- प्रका. भू- अर्जन-2020
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि का, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है-
।। अनुसूची ।।
*) भूमि का वर्णनः-
:- रीवा
(क) जिला
:-
मऊगंज
(ख) तहसील
!
-
पथरहा नं. 2, 580
(ग)ग्राम
-
0.004
(घ)क्षेत्रफल
अर्जित रकवा हे०
खसरा नं०
क्र०
खसरा नं०
क्र०
अर्जित रकवा हे० में
1
i
ब- म०प्र० शासन की भूमि
अ- निजी पट्टे की भूमि
0.000
म०प्र०शासन की भूमि का योग-
0.004
1
1
0.004
अ + ब का योग-
0.004
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग-
.सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बाणसागर पहुंच मार्ग एवं पम्प हाउस" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु ।
(३२. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है । 3460
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
पत्र क्र. 353 -प्रका.-भू-अर्जन-2020.
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पंद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है-
।। अनुसूची ।। !
भूमि का वर्णनः-
रीवा
:-
(क) जिला
मऊगंज -
(ख) तहसील
भाट मु. ढेरा -784
(ग) ग्राम
-
0.142
(घ) क्षेत्रफल
खसरा नं०
क्र०
क्र०
अर्जित रकवा हे० में
अर्जित रकवा हे० में
खसरा नं० il
ब- म०प्र० शासन की भूमि
अ- निजी पट्टे की भूमि
0.000
म०प्र ० शासन की भूमि का योग-
0.115
54
1
0.142
अ + ब का योग-
0.027
57
2
0.142
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग-
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- " बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बाणसागर पहुंच मार्ग एवं पम्प हाउस" में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
3461 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पत्र क्र. 186- भू-अर्जन-2019
जबलपुर, दिनांक 15 जुलाई 2020 चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अन्तर्गत एद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजनार्थ के लिये है .
चूंकि, ग्राम - इन्द्रा, तहसील - बरेला, जिला- जबलपुर में अमझर - लौहकरी - इन्द्रा - पड़वार बरेला मार्ग में गौर नदी पर पुल पहुंच मार्ग का कार्य चल रहा है , केवल छूटे हुए आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है . इस कारण अधिनियम के उपधारा ( 2 ) के तहत् पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- जबलपुर
(ख) तहसील- बरेला
(ग) नगर/ ग्राम- इन्द्रा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.31 हेक्टेयर.
खसरा नं.
(1)
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
0.170
0.100
13/1 (ग्राम- इन्द्रा ) 11 (ग्राम- इन्द्रा)
15 (ग्राम- इन्द्रा)
0.040 0.31
कुल रकबा .
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- अमझर - लौहकरी - इन्द्रा- पड़वार बरेला मार्ग में गौर नदी पर पुल पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा एवं प्लान कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3462
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग पत्र क्र. 238- भू- अर्जन-2020.
रीवा, दिनांक 31 जुलाई 2020 चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम 2 में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम 3 में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि की आवश्यकत्ता लोक प्रयोजन के लिये है ।
चूंकि रजहा अकौरी मौहरिया मार्ग का कार्य चल रहा है, जिसके लिए भूमि (रकवा) अधिग्रहित किया जाना है । इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीन का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है
अनुसूची भूमि का वर्णन
(क) जिला
रीवा (म.प्र.)
सिरमौर (ख) तहसील
मौहरिया 485-486
(3) नगर/ग्राम
निजी भूमि का रकबा ०२8 हे०
(घ) लगभग क्षेत्रफल
शासकीय भूमि का रकबा ०५८.५ हे०
कुल रकबा -20482 हे०
क- निजी पट्टे की भूमि
मौहरिया 485 कोठार
खसरा नं.
क्रमांक
अर्जित रकवा 1
375
0.202 2
0.032
376/1
3
0.014
380/2
4
0.014
380/1
5
0.069
383/4
6
0.020
383/5
0.044 7
382/1
क्रमांक
अर्जित रकवा
खसरा नं.
166
11
0.024
12
0.060
371
13
374
0.010
14
0.024
167/2
15
370
0.070
16
0.101
359/1
0.020
17
359/4 भाग 1 ]
3463
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
0.032
381
0.040 9
416/2
0.032
417/1
ख- निजी भूमि
ग्राम मौहरिया 486 उन्मूलन
0.089
416/2
0.016 2
417
3
0.024
418/2
0.024
419
4
0.024
420
5
0.024
423
6
0.028 7
415/1
0.036
418
8
0.010 9
256/3/410
0.040 10
414/7/2
0.060 11
414/4/2/1
0.020 12
414/6
0.050 13
414/1
0.020 14
392/2
0.004 15
392/2/1
0.024
393/2
16
0.040 17
383/1
0.024 18
381/1
0.036
694
19
0.024 20
388
0.004
379/2
18
0.024
19
358/1
0.024
358/4
2p
0.860 हे०
क-
कुल रकबा निजी भूमि मौहरिया 485- कोठार
0.048
28
520/2
0.020
29
503
0.012
30
517/3
31
515
0.008
0.004
32
514/1
0.010
33
514/3
0.008
34
514/2
0.020
35
514/4
0.010
36
513/1
0.032
37
512/1
0.016
38
526/1
0.012
39
528/3
0.012
40
657/5
0.012
41
657/4
0.012
42
657/1
43
656
0.016
0.016
655
44
0.073
45
569/1
0.020
46
567
562
0.008
47 3464
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
0.028
21
501
0.004
559
48
0,030
0.010
499
693/1
22
49
1.168हे०
561
0.020
ख-
23
कुल रकबा निजी भूमि मौहरिया 486- उन्मूलन
0.860 हे०
0,020
क-
24
359/2/1
क+खं
2.028हे0
0.020
25
359/2/2
कुल रकबा निजी भूमि मौहरिया 485-कोठार निजी भूमि (मौहरिया 485-486)
0.020
359/4
0.030
359/5
ग- शासकीय भूमि
मौहरिया 485 कोठार
खसरा नं.
क्रमांक
अर्जित रकवा
0.008
1
417/2
ग
0.008 हे ०
कुल योग- शासकीय भूमि रकबा 485-कोठार
घ-. शासकीय भूमि
Cooli
ग्राम मौहरिया 486 उन्मूलन
0.071
1
0.056
653
391
2
9
0.060
389
0.024
566/1
घ
0.446 हे0
0.040
3
387
500
0.016
ग
0.008 हे०
कुल योग- शासकीय भूमि रकबा 486- उन्मूलन कुल योग- शासकीय भूमि रकबा 485- कोठार
गन्घ
504
0.065
0.454 हे0
कुंल शासकीय भूमि रकबा मौहरिया 485-486
0,045
516/3
527
0.070
(क+ख) + (ग+घ) का योग 2.028 +0.454 = 2.482 हे.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- रजहा अकौरी मौहरिया मार्ग हेतु ।
- भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. भ / स संभाग क्र. 1 रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है । 3465
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
पत्र क्र. 239 - भू-अर्जन -2020.
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम 2 में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम 3 में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
'अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी / शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है ।
चूंकि रंजहा अकौरी मौहरिया मार्ग का कार्य चल रहा है, जिसके लिए भूमि (रकवा) अधिग्रहित किया जाना है । इस कारण अधिनियम के उपधारा (2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीन का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
(क) जिला
रीवा (म.प्र.)
सिरमौर
(ख) तहसील
अकौरी नं0-1
(3) नगर/ग्राम
(घ) लगभग क्षेत्रफल
निजी भूमि का रकबा 1.672 हे0
शासकीय भूमि का रकबा 0.646 हे 0
कुल रकबा
2.318हे0
क्रमांक
खसरा नं.
खसरा नं.
अर्जित रकवा क्रमांक
अर्जित रकवा
क- निजी पट्ट की भूमि
106
0.032
1
31
216
0.012
2
0.045
32
128/3
217
0.017
3
0.031
33
129/2/2
0.016
238/2
4
0.005
34
129/2/3
240
0.024
5
0.049
35
129/1
241/1
0.008
6
129/3
0.041
36
0.005
284/2
7
0.032
133/1
37
0.024
284/1
8
0.006
38
134/1/1
0.006
284/5 3466
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
19
0.016
134/1/2
10
0.008
134/1/3
11
0.016
134/1/4
2
0.010
134/4
13
0.044
135/1
14
0.014
135/2
15
0.016
177/1
16
0,062
181/1
17
0.024
194/1
18
0.024
194/2
19
0.024
195/1/1
20
0.036
196/1
0.024 21
198/1/2
0.008 2
199/1
13
0.092
199/2
24
200
0.008 25
201
0.012
0.080 26
204/1
27
205
0.092
211
0.016 28
29
0.016
212/1
214
0.008
[भाग 1 39
0.008
286/1
40
0.224
286/2/1
41
0.032
286/3
42
0.012
286/8
43
0.006
286/9
44
0.008
288/1
45
0.012
288/2
46
0.008
288/5
47
0.006
288/6
48
0.022
287/1
49
0.040
340/1/276
50
0.036
182/1/ख
51
339/1 /ख सामिल नं० 182/1 /ख 52
0.028
182/2
53
सामिल नं०
339/2
182/2
54
0.018
0.036
55
110/1
56
109
0.040
0.121
57
182/239/ 1क
क
1.672हे0
निजी भूमि का कुल रकबा-
ख- शासकीय भूमि
0.012
110/3
2
0.004
110/4
3
0.008
111/3
18
0.016
286/4
9
0.028
286/5
20
0.012
276/340/2/1 भाग 1 ]
3467
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
0.012
128/4
0.012 5
129/4
0.016 6
133/3
7
0.016
134/3
0.016 8
181/2
0.004 9
192/3
0.024 10
192/4
0.016 11
194/3
0.016 12
194/4
13
0.004
195/2
0.028 14
196/2
0.012 15
197/7
0.016 16
284/3
0.016 17
284/4
(क) + (ख) का योग = 1.672+0.646 = 2.318 हे.
0.012 21
276/340/2/2
0.012 22
177/341/1/क
0.008 23
241/2
0.008 24
198/2
0.012 25
212/2213/2
0.012 26
221/3
0.008 27
222/3
0.097
215
28
0.189
227
29
0.646 हे0 ख-
शासकीय भूमि का कुल रकबा-
1.672 हे0 क
2.318 क+ख
निजी भूमि का कुल रकबा- निजी +शासकीय भूमि का कुल रकबा
1- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:- रजहा अकौरी मौहरिया मार्ग हेतु ।
2+ भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. भ / स संभाग क्र. 1 रीवा के कार्यालय में देखा जा मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इलैयाराजा टी. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3468
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग क्र. 198- भू- अर्जन-2020
सतना, दिनांक 6 अगस्त 2020
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:- 7
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः-(म.प्र. शासन/निजी खाता) -
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद (ग) नगर / ग्राम- गंगवरिया (घ) क्षेत्रफल- 4.154 हे0) स०क०
खसरा नं०
929/2/2
1
929/2/3
3
929/2/4
$4
929/2/5/1
5 929/2/5/3
6
929/2/5/2
7
929/2/5/4
8 929/2/5/5
9
929/2/6/1
10 929/2/6/2
11 929/2/6/3
12 929/2/6/4
13 929/2/6/5
14 929/2/6/6
929/2/6/7
15
16 929/2/7/1
17 929/2/7/2
18 929/2/7/3
19 929/2/7/4
20 929/2/7/5
929/2/7/6
21
22 929/2/8/1
23 929/2/8/2
929/2/8/3
24
25 929/2/8/4
प्रभावित रकवा हे० में
0.025
0.025
0.025
0.005
0.008
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.001
0.004
0.004
0.004
0.005
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.005
0.004
0.004
0.004 भाग 1 ]
26 929/2/8/5
27 929/2/8/6
28 929/2/9/1
29 929/2/9/2
30 929/2/9/3
31 929/2/9/4
32 929/2/9/5
929/2/9/6
33
34 929/2/9/7
35 929/2/10/1
36 929/2/10/2
37 929/2/10/3
38 929/2/11/1
39 929/2/11/2
40 929/2/11/3
41 929/2/11/4
42 929/2/11/5
43 929/2/11/6
44 929/2/12
45 929/2/13/1/1
46 929/2/13/1/2
47 929/2/13/2/1
48 929/2/13/2/2
49 929/2/14/1
50 929/2/14/2
51 929/2/14/3
52 737/2
53 737/3
54 737/4
55 737/5
56 737/6
57
737/7
58 737/8
59 737/9
60 737/10
61 737/11
62 863/1/1/9/1 63
863/1/2/3 64 863/13/2/4
3469
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
0.004
0.004
0.001
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.009
0.008
0.008
0.005
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.025
0.008
0.004
0.009
0.004
0.017
0.004
0.004
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.002
0.021
0.007 3470
65 863/1/2/5
66 863/13/2/6
67 863/13/2/7
68 863/1ञ/2/9
69 863/1/2/10
70 863/14/18
998/1
71
72 1000/2
73 629/1/1
74 630/1/1
75 631/2/1
629/2/1
76
77 630/2/1
78 631/3/1
629/3/1
79
630/3/1
80
81
631/4/1
82 637/1
83 639/2
640/2
84
85 636/2
86 843/2/1
87 641/1
642/1/1
88
89 679/3
90 843/1/4
91 680
92 682/1
683
93
714
94
95 715
96 736/1
97 737/1/1
98 737/1/2/3
737/1/2/4
99
100 739/1/1
101 739/1/2
741/1/1
102
103 842/1
842/2/1
104
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 सितम्बर 2020
[भाग 1 0.009
0.009
0.009
0.009
0.009
0.022
0.021
0.031
0.046
0.017
0.023
0.046
0.017
0.021
0.048
0.016
0.023
0.021
0.010
0.015
0.016
0.094
0.010
0.036
0.030
0.031
0.038
0.025
0.025
0.012
0.010
0.010
0.006
0.006
0.006
0.008
0.008
0.085
0.010
0.200 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 सितम्बर 2020
भाग 1 ]
105 843/1/2
106- 843/1/3
107 843/3/1
108 863/1/ञ/1/1/क/1
109 863/1/ञ/2/1/1
110 863/2ग/1/1
111 863/3क/1/1
112 863/ 3ख/1
113 863/4/1
114 863/1/ब/1/1
115 902/1/1
116 928/1/क/1/1/1
117 928/1/क/2/1/1
118 928/4/3/1//1
928/4/4/1
119
120 929/1/1/1
121 929/2/1/1
122 933/1/1
123 933/2/1
933/3/1
124
125 935/2/1
126 935/1/1
127 934/1
128 937/1/1/1/1
129 937/1क/3/1/1
130 995/1
996/1
131
132 986/1
133 997/1/1/1
134 999/1/1
135 1000/1/1
1000/2
136
137
138 1001/2
1003/1
139
140 1004
141 1012/1
142 1005
3471 0.031
0.032
0.094
0.020
0.020
0.020
0.020
0.020
0.031
0.031
0.170
0.156
0.080
0.080
0.040
0.290
0.280
0.021
0.020
0.020
0.042
0.043
0.320
0.112
0.112
0.090
0.010
0.090
0.085
0.013
0.030
0.039
0.018
0.015
0.053
0.021
0.005
0.028 3472
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
0.038
143 1006
0.011
1013
144
0.050
145 1014/1/1
4.154
कुल रकबा-
निजी खाता भूमि योग रकवा- 4.154
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- उप मुख्य अभियंता (निर्माण-II ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना द्वारा ललितपुर-सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा- खजुराहो (541 कि.मी.) नई बडी रेलवे लाईन निर्माण हेतु।
i
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
क्र. 199- भू-अर्जन-2020
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर / ग्राम नौनिया
(घ) क्षेत्रफल- 1.397 है० थर
स०क ०
खसरा नं ०
प्रभावित रकवा (हे० में)
(0)
1
175/1/क/ 1
0.015
2 175/1 /ख/ 1
0.027
3
175/2/1
0.021
4
174/2/1
0.104
5
139/3/1
0.059
6
169/1/क/1
0.164
7 169/3/1
0.110
167/2/1
8
0.594
9
169/2/1
0.108
10
169/4/1
0.094
138/3/1
11
0.004
12 139/1/1
0.017
140
13
0.020
142/2/1
14
0.020
15 176/2/1
0.040
1.397
कुल रकबा--
निजी खाता भूमि योग रकवा- 1.397
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- उप मुख्य अभियंता (निर्माण- ॥ ) पश्चिम मध्य रेलवे संतना द्वारा ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा खजुराहो (541 कि.मी.) नई बडी रेलवे लाईन निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है । भाग 1 ]
3473
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 सितम्बर 2020
क्र. 200- भू-अर्जन-2020
चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची (1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर / ग्राम -- सलैयाकोठार (घ) क्षेत्रफल- 0.938 हे०
स.क्र.
आराजी नंबर (1)
1 406/2/ क/1 /1
2 406/2/1/1
3 406/2/ घ/1
4 406/2/ख /1
5 406/1 /1 / ख / 1 / 1
6 406/1/1/5/1/1
7 409/2/2
8 409/2/3
9 409/2/4
10 409/2/5
11 409/2/6
12 409/2/7
13 409/2/8
14 411/1
15 420/ 2/ब /1
16 420/2/3/1
17 420/1/ क/1/3/1
419/1/1
18
19 420/1 / क/1 /4/1
20 420/1/ क/1 /1/1
21 418/1/1
22 420/1/ क/1 / 2
23 418/2/1
24 420/1/क/2/1 प्रभावित रकबा
69
0.050
0.010
0.010
0.010
0.088
0.104
0.007
0.007
0.007
0.007
0.009
0.005
0.007
0.233
0.021
0.065
0.015
0.005
0.030
0.030
0.004
0.015
0.004
0.046 3474
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
1
25 420/1/क/3/1
26 420/2/स/1/2
27 420/2/स/1 /3
28 420/2/स/1/4
29 420/2/स/1/5
30 420/2/स /1/6
31 420/2/स/1/7
32 420/2/स/1 /8
33 420/2/स/1 / 9
34 420/2/स/1/10
35 420/2/स/1 /11
36 420/2/स/1 /12
37 420/2/स/1/13
38 420/2/स/1 /14
39 420/2/स/1 /15
40 420/2/स/1 /16
41 420/2/स/1/17
42 420/2/स/1/18
43 420/2/स/1/19
44 420/2/स/1
कुल योग रकबा
[भाग 1 0.046
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.013
0.938
निजी खाता भूमि योग रकवा- 0.938
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- उप मुख्य अभियंता (निर्माण-II) पश्चिम मध्य रेलवे सतना द्वारा ललितपुर- सतना, रीवा - सिंगरौली , महोबा - खजुराहो ( 541 कि.मी. ) नई बडी रेलवे लाईन निर्माण हेतु । (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है । भाग 1 ]
3475
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
क्र. 201 - भू- अर्जन-2020
सतना, दिनांक 7 अगस्त 2020
( चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर /ग्राम - तिलौरा (घ) क्षेत्रफल- 2.777 हे0 स.क्र. आराजी नंबर
1 67/1/1
2 68/1/1
3 67/1/2
4 68/1/2
5 67/1/3
6
68/1/3
7 61/1
65/2/1/1
8
9 65/2/1/2
10 65/2/1/3
11 65/2/1/4
12 35/1/क/1
13 65/1/1
14 66/1/1
15 32/1
16 33
17 34/1
18 35/1
19 31/1/1
20 32/2/1
21 35/2/1
22 32/2/2
23 35/2/3
24 32/2/3
25 35/2/4
26 32/2/4
27 35/2/5
28 32/2/5
29 35/2/6
अनुसूची
प्रभावित रकबा हे० में
0.164
0.025
0.165
0.025
0.165
0.025
0.024
0.038
0.037
0.037
0.037
0.146
0.210
0.016
0.454
0.026
0.136
0.042
0.042
0.042
0.042 3476
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
[भाग 1 30 32/2/6
0.042
31 35/2/7
32 19/1
0.401
33 20/1
0.012
34
0.307
35
0.019
14/1/1
36
0.098
13/1/2/1
i
कुल रकबा
2.777
निजी खाता भूमि योग रकवा 2.777 हे0
!
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- उप मुख्य अभियंता (निर्माण-II) पश्चिम मध्य रेलवे सतना द्वारा ललितपुर- सतना, रीवा - सिंगरौली, महोबा- खजुराहो (541 कि.मी.) नई बडी रेलवे लाईन निर्माण हेतु ।
क्र. 202 - भू- अर्जन-2020
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यव है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इर द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर /ग्राम - अतरौरा कला
(घ) क्षेत्रफल- 1.411 हे0
-
स०क०
खसरा नं०
प्रभावित रकवा हे० में० ) 1 149/1/1/2
0.016
2 149/1/1/3
0.016
3
149/1/1/4
0.016
4
149/1/1/5
0.016
5: 149/1/1/6
0.016
6
149/1/1/7
0.016
7
149/1/1/8
0.016
8. 149/1/1/9
0.016
9 149/1/1/10
0.008
10 149/1/1/11
0.008
11 149/1/1/12
0.016
12 149/1/1/13
0.016
13 179/1/1
0.126
14 156/1/1
0.078 3477 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
15 156/2/1
0.082
16 156/3/1
0.089
17 156/4/1
0.089
18 150/1/1/1
0.003
19 149/2/क/1
0.061
20 149/2/ख/1
0.017
21 128/1
0.056
22. 127/1 /क/1
0.012
23 138/1/1
0.124
24 137/1/क/1
0.049
25 138/2/1
0.079
26 149/1/1/1
0.226
27 137/1/ख/1
0.038
0.106
28 144/1
1.411
कुल रकबा-
निजी खाता भूमि योग रकवा- 1.411
(2
) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- उप मुख्य अभियंता (निर्माण- ॥) पश्चिम मध्य रेलवे सतना द्वारा ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा खजुराहो (541 कि.मी. ) नई बडी रेलवे लाईन निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
क्र. 203 - भू- अर्जन-2020
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद (1 ) में वर्णित भूमिं की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इस द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद 3478
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 सितम्बर 2020
(ग) नगर /ग्राम- इटमा बघेलान
(घ) क्षेत्रफल- 2.098 हे० स०क०
खसरा नं ०(1) 1
21/1
2
22/1
3 29/1/क/1
4
29/1 /ख/1
29/2/क/1
5
29/2/ख/1
29/2/ग/1 /1
8
30/2/क/1
9
70/1/1
10 71/1/1/1
11 71/2/1/1
12 79/2/1
13
80/1/1
14 80/2/1/1
15 80/3/1
16 81/1/घ/1
17 81/1/3/1
18 96/1/1
96/2/1
19
20
104/1
21 153/1
154/1/1
22
23 154/2/1
156/1
24
25 179/1 /क/1/1
26 179/1 /ख्खा ख/ 1
27 180/1/1
28 180/1/1/2
180/1/1/4
29
79/1
30
70/2
$31
30/1/ख
32
कुल रकबा- प्रभावित रकवा ।
0.004
0.080
0.217
0.135
0.078
0.075
0.075
0.005
0.005
0.175
0.303
0.021
0.044
0.022
0.026
0.043
0.031
0.141
0.131
0.041
0.088
0.018
0.075
0.031
0.011
0.011
0.055
0.025
0.025
0.090
0.007
0.010
2.098
निजी खाता भूमि योग रकवा- 2.098
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- उप मुख्य अभियंता (निर्माण- ॥ ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना द्वारा ललितपुर- सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा खजुराहो (541 कि.मी.) नई बडी रेलवे लाईन निर्माण हेतु । (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है । 3479 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2020
क्र. 204- भू- अर्जन-2020
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इस द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: --
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर / ग्राम - भाद
(घ) क्षेत्रफल- 1.740′ हे 0
स०क०
खसरा नं ०
प्रभावित रकवा हे० में
1
12/1/1
0.141
2
14/1/ख/ 1
0.089
3
78/1
0.028
4
77/1 /ख
0.003
5
79/1
0.038
6
75/1/1
0.026
7
75/2/1
0.026
8
74/2/1
0.183
9
87/1
0.034
11 86/2/1
0.008
12
86/2/2
0.011
13
86/3
0.010
14
86/4
0.008
15 86/5/1
0.008
16
86/5/2
0.004
17 90
0.010
18 88
0.040
19 85/1
0.092
20 84/1
0.028
21
83/1/1
0.038
22 83/2
0.022
23 83/3
0.022
83/4
24
0.022
25 98
0.010
26 99/1
0.020 3480
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 सितम्बर 2020
27 135/1 /क/1
0.003
28 136/1/क/ 1
0.073
29 135/1 /ख/1
0.003
30 136/ 1/ख/ 1
0.073
31 15/1 /ख
0.015
32 133/2/1
0.086
33 134/2/1
0.148
76/1
34
0.084
35 80/1
0.285
36
74/1/ख
0.006
74/1/क/1
37
0.013
74/1 /क/3
38
0:014
39 74/1/क/2
0.016
1.740
कुल रकबा-
निजी खाता भूमि योग रकवा- 1.740
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- उप मुख्य अभियंता (निर्माण ॥) पश्चिम मध्य रेलवे सतना द्वारा ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा खजुराहो (541 कि.मी.) नई बडी रेलवे लाईन निर्माण हेतु ।
(
3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
क्र. 205 - भू-अर्जन-2020
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:- अनुसूची 14
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर / ग्राम - अतरौरा खुर्द
(घ) क्षेत्रफल- 1.264 हे0
स ०क ०
खसरा नं०
प्रभावित रकवा हे ० में
169/2/1
0.054
170/1/1
0.018
R
3
170/2/1
0.009
4
171/2/1/1
0.046
171/1/ख/ 1
5
0.061
171/2/1/2
6
0.046
156/1
7
0.068
8
157/1/1
0.005 3481 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 सितम्बर 2020
9 152/1
0.072
10 178/1
0.012
177/1
11
0.143
12 157/2/1
0.003
13 153/1
0.021
14 154/1/1
0.185
1.5 180/1/ख/1
0.144
16 185/1
0.377
1.264
कुल रकबा-
निजी खाता भूमि योग रकवा- 1.264
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- उप मुख्य अभियंता (निर्माण- ॥ ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना द्वारा ललितपुर- सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा खजुराहो (541 कि.मी. ) नई बडी रेलवे लाईन निर्माण हेतु ।
(
3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय कटेसरिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.