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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक 2020..

Published 20 September 2020

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
310
Identifier
in.gazette.madhya.2020-09-20.310.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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वध्यप्रदे श शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 310]

भोपाल, रविवार , दिनांक 20 सितम्बर 2020- भाद्र 29 , शक 1942

विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश

भोपाल , दिनांक 20 सितम्बर 2020

क्र. 9037- मप्रविस - 15- विधान- 2020.- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक 2 ) विधेयक , 2020 ( क्रमांक 19 सन् 2019 ) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तद्नुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

619 620

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2020

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १ ९ सन् २०२०

मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक-२ ) विधेयक, २०२०

३१ मार्च, २०१३ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उन रकमों से , जो उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिये मंजूर की गई थी, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये उपबंध करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : -

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक -२ ) अधिनियम , २०२० है.

संक्षिप्तनाम.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम ( ३ ) में विनिर्दिष्ट वे राशियां , जिनका कुल योग रुपये चौबीस लाख छब्बीस हजार एक सौ नवासी होता है, उक्त अनुसूची के कॉलम ( २ ) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत् प्रभारों को चुकाने के लिए ३१ मार्च, २०१३ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान उन रकमों से, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिए दी और उपयोजित की जाने के लिये प्राधिकृत की गई समझी जाएंगी.

३१ मार्च, २०१३ को समाप्त हुए वर्ष के कतिपय अधिक व्यय की पूर्ति करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से रुपये २४,२६,१८ ९ का दिया जाना.

विनियोग.

३. इस अधिनियम के अधीन मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत की गई समझी गई राशियां, अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिये ३१ मार्च, २०१३ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में विनियोजित की गई समझी जाएंगी.

अनुसूची (धारा २ और ३ देखिए )

(२)

(३) आधिक्य

सेवाएं और प्रयोजन

भारित

योग

मतदत्त

(१) अनुदान का क्रमांक

रुपये

रुपये

रुपये

१०. वन विभाग

२३,०८,७१४

२३,०८,७१

२४. लोक निर्माण कार्य-सड़कें

१,१७,४७५

१,१७,४७५ योग :

२४,२६,१८९

२४,२६,१८९ मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2020

620 (1)

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित उसके अनुच्छेद २०४( १ ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग के लिए उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है , जो उक्त निधि पर भारित विनियोग से तथा ३१ मार्च , २०१३ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार के व्यय के हेतु विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों से अधिक हुए व्यय की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है .

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

जगदीश देवड़ा भारसाधक सदस्य.

तारीख १६ सितम्बर , २०२० .

" संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित. " .

ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 20 September 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2020-09-20.310.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2020-09-20.310.Extraordinary.