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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्‍यप्रदेश नगरपालिक विधि‍ (तृतीय संशोधन ) विधेयक 2020...

Published 21 September 2020

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
312
Identifier
in.gazette.madhya.2020-09-21.312.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्य

श शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, सोमवार, दिनांक 21 सितम्बर 2020- भाद्र 30, शक 1942

क्रमांक 312]

विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश

भोपाल , दिनांक 21 सितम्बर 2020

क्र. 9097 - मप्रविस - 15- विधान-2020 .- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि ( तृतीय संशोधन ) विधेयक, 2020 ( क्रमांक 15 सन् 2020 ) जो विधान सभा में दिनांक 21 सितम्बर, 2020 को पुरःस्थापित हुआ है . जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

623 624

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2020

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १५ सन् २०२०

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि ( तृतीय संशोधन ) विधेयक , २०२०.

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , १ ९ ५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , १ ९ ६१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश राज्य विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि ( तृतीय संशोधन ) अधिनियम, २०२० है.

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १ ९ ५६ ( क्रमांक २३ सन् १ ९ ५६ ) का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १ ९ ५६ ( क्रमांक २३ सन् १ ९ ५६ ) में , धारा १३३ - क में उपधारा ( १ ) में , शब्द " तीन प्रतिशत " के स्थान पर, शब्द " तीन प्रतिशत से अधिक नहीं, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया क्रमांक २३ सन् १९ ५६ का

जाए" स्थापित किए जाएं .

संशोधन.

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १ ९ ६१ ( क्रमांक ३७ सन् १ ९ ६१ ) का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , १ ९ ६१ ( क्रमांक ३७ सन् १ ९६१ ) में, धारा १६१ में, उपधारा ( १ ) में, शब्द " तीन प्रतिशत " के स्थान पर, शब्द " तीन प्रतिशत से अधिक नहीं, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए " क्रमांक ३७ सन् १९ ६१ का

स्थापित किए जाएं.

संशोधन.

४. ( १ ) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि ( संशोधन ) अध्यादेश , २०२० ( क्रमांक १० सन् २०२० ) एतद्वारा निरसित किया जाता है .

निरसन तथा व्यावृत्ति.

( २ ) उक्त अध्यादेश के निरसित होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात , या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी .

उद्देश्यों और कारणों का कथन

नगरीय क्षेत्रों में अचल सम्पत्ति के संव्यवहारों पर संदाय की जाने वाली स्टांप शुल्क पर ३ प्रतिशत अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी के अधिरोपण का उपबंध करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १ ९ ५६ ( क्रमांक २३ सन् १ ९ ५६ ) की धारा १३३ - क और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , १ ९ ६१ ( क्रमांक ३७ सन् १ ९ ६१ ) की धारा १६१ में संशोधन प्रस्तावित है.

२. वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उल्लेखित किया गया था कि मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम और नगरपालिका की सीमा के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के दान विक्रय आदि से संबंधित लिखतों पर तीन प्रतिशत की दर से अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होता है जो विक्रय पत्र पर देय स्टाम्प शुल्क (५ प्रतिशत ) का ६० प्रतिशत बनता है किन्तु कुछ मामलों में जैसे परिवार में दान की लिखत पर देय अतिरिक्त शुल्क इस पर देय स्टाम्प शुल्क ( २.५ प्रतिशत ) का १२० प्रतिशत बनता है जो युक्तिसंगत नहीं है .

३. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि ( संशोधन ) अध्यादेश , २०२० ( क्रमांक १० सन् २०२० ) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब उक्त अध्यादेश के स्थान पर, राज्य विधान- मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाना प्रस्तावित है.

४. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल:

भूपेन्द्र सिंह

भारसाधक सदस्य.

तारीख १६ सितम्बर, २०२० .

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2020

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक खण्ड-२ तथा ३ द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम और नगर पालिका की सीमा के भीतर स्थित अचल संपत्ति के दान विक्रय आदि से संबंधित लिखतों पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क प्रभार्य राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाने के संबंध में विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है , जो सामान्य स्वरूप का होगा.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

नगरीय क्षेत्रों में अचल सम्पत्ति के संव्यवहारों पर संदाय की जाने वाली स्टाम्प शुल्क पर ३ प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उल्लेखित किया गया था कि मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम और नगरपालिका की सीमा के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के दान विक्रय आदि से संबंधित लिखतों पर तीन प्रतिशत की दर से अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होता है जो विक्रय पत्र पर देय स्टाम्प शुल्क ( ५ प्रतिशत ) का ६० प्रतिशत बनता है किन्तु कुछ मामलों में जैसे परिवार में दान की लिखत पर देय अतिरिक्त शुल्क इस पर देय स्टाम्प शुल्क ( २.५ प्रतिशत ) का १२० प्रतिशत बनता है जो युक्तिसंगत नहीं है. जिस कारण मध्यप्रदेश नगर पालिक एवं नगरपालिका विधियों में संशोधन किया जाना आवश्यक था.

चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था , अतएव , मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि ( संशोधन ) अध्यादेश २०२० ( क्रमांक १० सन् २०२० ) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था .

ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 21 September 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2020-09-21.312.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2020-09-21.312.Extraordinary.