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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्‍यप्रदेश वेट ( संशोधन ) विधेयक 2020...

Published 21 September 2020

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
314
Identifier
in.gazette.madhya.2020-09-21.314.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदे श शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , सोमवार , दिनांक 21 सितम्बर 2020- भाद्र 30 , शक 1942

क्रमांक 314]

विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2020

क्र. 9103 - मप्रविस - 15- विधान- 2020.- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश वेट ( संशोधन ) विधेयक, 2020 ( क्रमांक 12 सन् 2020 ) जो विधान सभा में दिनांक 21 सितम्बर 2020 को पुरःस्थापित हुआ है . जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

627 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 सितम्बर 2020

628

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १२ सन् २०२०

मध्यप्रदेश वेट ( संशोधन ) विधेयक , २०२०.

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश राज्य विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट ( संशोधन ) अधिनियम, २०२० है.

संक्षिप्त नाम तथा

प्रारंभ.

(२ ) ( क) इस संशोधन अधिनियम की धारा २ के उपबंध ऐसी तारीख से जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, प्रवृत्त होंगे.

(ख) इस संशोधन अधिनियम के अन्य उपबंध मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

धारा २ का

संशोधन.

२. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ ( क्रमांक २० सन् २००२ ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) की धारा २ में, खण्ड ( भ ) में, उपखण्ड (चार ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड जोड़ा जाए, अर्थात्:-

" ( पांच ) मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर अधिनियम, २०१८ ( क्रमांक ११ सन् २०१८ ) तथा मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर अधिनियम, २०१८ ( क्रमांक १२ सन् २०१८ ) के अधीन उपकर के रूप में संग्रहीत की गई राशि;".

धारा १४ का

संशोधन .

३. मूल अधिनियम की धारा १४ में, उपधारा ( १ कग ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्: -

" ( १ क ग ) ( क ) ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसे कि विहित किए जाएं, जहाँ कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी अनुसूची -२ के भाग -३ क में यथाविर्निदिष्ट डीजल और पेट्रोल मध्यप्रदेश राज्य के भीतर ऐसे अन्य व्यापारी से उसे आगत कर के भुगतान के पश्चात् क्रय करता है और इस प्रकार क्रय किए गए डीजल और पेट्रोल का मध्यप्रदेश राज्य के भीतर विक्रय करता है, तब वह ऐसे आगत कर की राशिके आगत कर की रिबेट का दावा ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर, जैसी कि विहित की जाए, करेगा या उसे करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा.

(ख) खण्ड ( क) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी , जहां कोई व्यापारी , जो मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ ( क्रमांक १ ९ सन् २०१७ ) के अधीन पंजीकृत है, धारा १७ के अधीन विहित कालावधि के पश्चात् किन्तु ३१ मार्च , २०२१ के पूर्व पंजीयन प्रमाण - पत्र हेतु आवेदन करके स्वयं को पंजीकृत करा लेता है, वह अनुसूची -२ के भाग -३ क में विनिर्दिष्ट डीजल और पेट्रोल के संबंध में कर का भुगतान करने के दायित्व की तारीख को या उसके पश्चात्, मध्यप्रदेश राज्य के भीतर किसी पंजीकृत ऐसे अन्य व्यापारी से उसे आगत कर के भुगतान के पश्चात् क्रय करता है, तब वह ऐसे कर की राशि के आगत कर की रिबेट का दावा करेगा या उसे ऐसा करने के लिए खण्ड ( क) के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा. तथापि यदि आगत कर, देय कर की राशिके दायित्व से अधिक है तब प्रतिदाय नहीं किया जाएगा. " .

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 सितम्बर 2020

628( 1)

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर अधिनियम , २०१८ ( क्रमांक ११ सन् २०१८ ) तथा मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर अधिनियम , २०१८ ( क्रमांक १२ सन् २०१८ ) के तहत् संग्रहीत उपकर पर वेट उद्‌गृहीत न करने के उद्देश्य से कतिपय व्यापारियों को, जो पेट्रोल ( मोटर स्पिरिट ) और हाई स्पीड डीजल के विक्रय और क्रय का व्यापार कर रहे हैं तथा जो मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्र. १ ९ सन् २०१७ ) के अधीन पंजीकृत हैं किन्तु मध्यप्रदेश वेट अधिनियम , २००२ के अधीन पंजीकरण नहीं करा सके हैं या न ही विहित तारीख के पश्चात् पंजीयन प्राप्त कर सके हैं, उन्हें मध्यप्रदेश वेट अधिनियम , २००२ ( क्रमांक २० सन् २००२ ) के संशोधन द्वारा दोहरे करारोपण से बचाने के लिये आगत कर रिबेट का लाभ दिया जा रहा है .

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है .

भोपाल :

जगदीश देवड़ा भारसाधक सदस्य.

तारीख १६ सितम्बर, २०२०.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के जिन खण्डों द्वारा विधायनी शक्तियों प्रत्यायोजन राज्य सरकार को किया जा रहा है उनका विवरण निम्नानुसार है:-

खण्ड-१ द्वारा अधिनियम को प्रवृत्त किये जाने की तिथि अधिसूचित किए जाने; तथा

खण्ड-३ द्वारा आगत कर की राशि के रिबेट का दावा संबंधी निर्बन्धनों तथा शर्तों एवं उसकी कालावधि विहित किए जाने, के संबंध में नियम बनाए जाएंगे , जो सामान्य स्वरूप के होंगे .

ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 21 September 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2020-09-21.314.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2020-09-21.314.Extraordinary.