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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 341 ]
भोपाल, शनिवार, दिनांक 26 सितम्बर 2020- आश्विन 4, शक 1942
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2020
क्र. 11295-204- इक्कीस- अ ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अभय कुमार, अतिरिक्त सचिव.
681 682
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 सितम्बर 2020
मध्यप्रदेश अध्यादेश
क्रमांक १४ सन् २०२०
मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) संशोधन अध्यादेश , २०२०
[" मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक २६ सितम्बर , २०२० को प्रथमबार प्रकाशित किया गया. ]
भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.
मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) अधिनियम , २००७ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.
यतः, राज्य के विधान- मण्डल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि तुरन्त कार्रवाई करें .
अतएव , भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड ( १ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-
संक्षिप्त नाम.
१. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) संशोधन अध्यादेश , २०२० है.
२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान , मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) अधिनियम , २००७ ( क्रमांक १७ सन् २००७ ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) धारा ३ में विनिर्दिष्ट संशोधन के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा .
मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक १७ सन् २००७ का अस्थायी रूप से संशोधन किया जाना.
अनुसूची का संशोधन.
३. मूल अधिनियम की अनुसूची में अनुक्रमांक ३७ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्: -
प्रायोजी निकाय का नाम अनु- क्रमांक
अधिकारिता
मुख्य परिसर
प्रायोजी निकाय
की स्थापना की
पद्धति
(३)
(१)
निजी विश्वविद्यालय का नाम (२)
" ३८ एकलव्य विश्वविद्यालय , दमोह.
ओजस्विनीसमदर्शी १०३ वसुंधरा अपार्टमेंट, सुरेन्द्र पैलेस, होशंगाबाद रोड, भोपाल.
भोपाल :
तारीख २५ सितम्बर , २०२० .
(६) (४)
(५)
सम्पूर्ण मध्यप्रदेश.".
एकलव्य विश्वविद्यालय ओजस्विनी नगर,
सागर रोड, दमोह.
मध्यप्रदेश पब्लिक, ट्रस्ट अधिनियम , १ ९ ५१ (क्रमांक ३० सन् १ ९५१ ) के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोकन्यास.
आनंदीबेन पटेल
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश.
682( 1)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 सितम्बर 2020
भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2020
क्र. 11295-204- इक्कीस- अ ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन ) संशोधन अध्यादेश, 2020 ( क्रमांक 14 सन् 2020 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अभय कुमार, अतिरिक्त सचिव.
MADHYA PRADESH ORDINANCE No. 14 OF 2020
THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA ( STHAPANA AVAM SANCHALAN) SANSHODHAN ADHYADESH , 2020
[First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary ) " , dated the 26th September , 2020. ]
Promulgated by the Governor in the seventy first year of the Republic of India.
An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya ( Sthapana Avam Sanchalan ) Adhiniyam , 2007 .
WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action.
NOW, THEREFORE , in exercise of the powers conferred by clause ( 1 ) of Article 213 of the Constitution of India , the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :-
Short title .
1. This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya ( Sthapana Avam Sanchalan) Sanshodhan Adhyadesh , 2020 .
2. During the period of operation of this Ordinance , the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya ( Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam , 2007. (No. 17 of 2007) (hereinafter referred to as the principal Act ) shall have effect subject to the amendments specified in Section 3 .
Madhya Pradesh Act No. 17 of 2007 to be temporarily amended .
Amendment of Schedule .
3. In Schedule to the principal Act, after serial number 37 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added , namely
Name of sponsoring body
S. No.
Main campus
sponsoring
body
(4)
Mode of forming
(5)
Jurisdiction (6)
Name of Private university (2)
(3)
(1)
Whole of
Public Trust
Eklavya
Ojaswini Samdarshi
University
Madhya
Pradesh. " .
Ojaswini
"38. Eklavya University Damoh.
Nagar , Sagar
Road, Damoh .
registered under the Madhya Pradesh Public Trust Act , 1951 (No. 30 of 1951 ) .
Nyas , 103 , Vasundhara Apartment , Surendra Palace, Honshangabad Road, Bhopal .
ANANDIBEN PATEL BHOPAL : Dated, the 25th September , 2020 .
Governor, Madhya Pradesh .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020 .