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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्‍यप्रदेश नगरपालिक विधि‍ (तृतीय संशोधन ) अधिनियम 2020

Published 26 September 2020

Department
विधि और विधायी कार्य
Type
Extraordinary
Gazette no.
344
Identifier
in.gazette.madhya.2020-09-26.344.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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शासन

सत्यमेव जयते

E

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 344]

भोपाल , शनिवार, दिनांक 26 सितम्बर 2020- आश्विन 4 , शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2020

क्र. 11298-201 - इक्कीस - अ(प्रा. ) .- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 25 सितम्बर , 2020 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है , एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अभय कुमार, अतिरिक्त सचिव.

687 688

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2020

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २० सन् २०२०

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि ( तृतीय संशोधन ) अधिनियम , २०२०..

[ दिनांक २५ सितम्बर, २०२० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक २६ सितम्बर, २०२० को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ]

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , १ ९ ५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १ ९ ६१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश राज्य विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः -

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि ( तृतीय संशोधन ) अधिनियम, २०२० है.

संक्षिप्त नाम.

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , १ ९ ५६ ( क्रमांक २३ सन् १ ९ ५६ ) का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १ ९ ५६ ( क्रमांक २३ सन् १ ९ ५६ ) में, धारा १३३ - क में उपधारा ( १ ) में, शब्द " तीन प्रतिशत " के स्थान पर, शब्द " तीन प्रतिशत से अधिक नहीं, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए" स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २३ सन् १९५६ संशोधन. का

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , १ ९ ६१ ( क्रमांक ३७ सन् १ ९ ६१ ) का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ३७ सन् १९ ६१ का संशोधन.

३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १ ९ ६१ ( क्रमांक ३७ सन् १ ९ ६१ ) में, धारा १६१ में, उपधारा ( १ ) में, शब्द " तीन प्रतिशत " के स्थान पर, शब्द " तीन प्रतिशत से अधिक नहीं, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए " स्थापित किए जाएं.

तथा

४. ( १ ) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि ( संशोधन ) अध्यादेश , २०२० ( क्रमांक १० सन् २०२० ) एतद्वारा निरसित किया जाता है.

निरसन व्यावृत्ति.

( २ ) उक्त अध्यादेश के निरसित होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात, या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी .

भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2020

क्र.. 11298-201 - इक्कीस अ( प्रा. ).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (तृतीय संशोधन ) अधिनियम , 2020 ( क्रमांक 20 सन् 2020 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अभय कुमार, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2020

688 ( 1) MADHYA PRADESH ACT No. 20 OF 2020

THE MADHYA PRADESH NAGARPALIK VIDHI ( TRITIYA SANSHODHAN ADHINIYAM , 2020 .

[Received the assent of the Governor on the 25th September , 2020 ; assent first published in the " Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary ) " , dated the 26th September, 2020. ]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 .

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy first year of the Republic of India as follows : -

1.This Act may be called the Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi ( Tritiya Sanshodhan) Adhiniyam , 2020. Short title .

PART-I

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPAL CORPORATION ACT,

1956 (No. 23 OF 1956)

2.In the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act , 1956 ( No. 23 of 1956) , in Section 133 -A , in sub- section ( 1 ) , for the words " three per centum " , the words " not more than three per centum as specified by the State Government " shall be substituted;

Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 23 of 1956 .

PART- II

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1961

(No. 37 OF1961 )

Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 37 of 1961 .

3. In the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961 ) , in Section 161 , in the opening paragraph of sub - section ( 1 ) , for the words " three per centum " , the words " not more than three per centum , as specified by the State Government " shall be substituted.

Repeal saving. and 4. ( 1 ) The Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi (Sanshodhan) Adhyadesh , 2020 (No. 10 of 2020) is hereby repealed .

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance , anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act .

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 26 September 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2020-09-26.344.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2020-09-26.344.Extraordinary.