ध्य प्रदेश शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 354]
भोपाल , सोमवार, दिनांक 28 सितम्बर 2020- आश्विन 6, शक 1942
नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2020
क्र. एफ 3-47-2020- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) के साथ पठित धारा 85 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के निम्न नियमों में संशोधन करती है , जो उक्त अधिनियम की धारा 85 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) दिनांक 08 सितम्बर, 2020 में पूर्व में प्रकाशित किये जा चुकें है: -
संशोधन
1. नियम -25 के पश्चात् नियम 25 ( क) अंतःस्थापित किया जायें , अर्थात्ः-
25 (क) अपील एवं पुनरीक्षणः-नियम 25 के अधीन पारित आदेश के लिए, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 31 एवं 32 के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित क्रमशः अपील एवं पुनरीक्षण हेतु लागू होंगे".
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमिताभ अवस्थी, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2020
क्र. एफ- 03-47-2020-अठारह - 5.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक एफ - 03-47-2020 -अठारह -5, दिनांक 28 सितम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमिताभ अवस्थी, उपसचिव.
707 708
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 सितम्बर 2020
Bhopal , the 28th September 2020
No. F 3-47-2020- XVIII-5.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 85 read with sub - section ( 3 ) of Section 24 of Madhya Pradesh Town and Country Planning Act, 1973. The State Government hereby makes the following amendments in Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam , 2012 rules the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra Ordinary) , dated 8th September 2020 as required by sub - section ( 1 ) of Section 85 of the said Act:-
AMENDMENT
In the said rules , After rule 25 , the follwing rule shall be inserted , namely :-
25(A) Appeal and revision:-For an order passed under rule 25 , the provisons of section 31 and 32 of Madhya Pradesh Town & Country Planning Act, 1973 shall apply mutatis mutandis for appeal and revision respectively.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , AMITABH AWASTHI , Dy . Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020 .