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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

क्रमांक 1951- इक्‍कीस-ब दिनांक 16 मई 2018..... पूर्णकालिक अध्‍यक्ष सदस्‍य सचिव एवं अंशकालिक सदस्‍यों के संबंध.....

Published 30 September 2020

Department
विधि और विधायी कार्य
Type
Extraordinary
Gazette no.
362
Identifier
in.gazette.madhya.2020-09-30.362.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शासन.

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 362]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 30 सितम्बर 2020- आश्विन 8 , शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 1 सितम्बर 2020

फा. क्र. 3408- इक्कीस- ब( दो ) -2020 .- राज्य शासन , एतद्वारा , इस विभाग के आदेश फा. क्रमांक 1951- इक्कीस- ब, दिनांक 16 मई 2018 के कालम ( 1 ) से ( 4 ) में पूर्णकालिक अध्यक्ष , सदस्य- सचिव एवं अंशकालिक सदस्यों के संबंध में उल्लिखित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नानुसार प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित करता है:-

वित्त विभाग द्वारा मान्य संख्या

(3)

रिमार्क (4)

पदनाम (2)

क्र. (1)

1

1.

पूर्णकालिक अध्यक्ष

विधि आयोग के अध्यक्ष के पद पर उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी. विधि आयोग के अध्यक्ष के वेतन भत्ते अन्य परिलब्धियां , कार्यावधि एवं अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार होंगे:-

(1 ) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अंतिम वेतन - पेंशन जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के समतुल्य होगा. आवास सुविधा ( शासकीय आवास अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा देय आवास भत्ते की दर अनुसार ) भी देय होगी .

723 724

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2020

(3)

(4)

(2)

(1)

नोट. -किन्तु वह किसी परिलब्धि का हकदार नहीं होगा यदि उसे राज्य सरकार द्वारा बदले में उसे अन्य कोई सुविधा उपलब्ध कराई गई है .

( 2) विधि आयोग के अध्यक्ष 3 वर्ष की अवधि के लिए या उस समय तकके लिए जब तक कि वह 70वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता है, इसमें से जो भी पूर्वोत्तर हो, उस हैसियत में पद धारण करेगा.

सदस्य सचिव

2.

1

विधि आयोग के सदस्य- सचिव के पद पर सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी. सदस्य- सचिव की सेवा शर्तें वेतन तथा भत्ते मध्यप्रदेश सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की संविदा नियुक्ति नियम, 2017 से नियंत्रित होंगे .

नोट.-किन्तु वह किसी परिलब्धि का हकदार नहीं होगा यदि उसे राज्य सरकार द्वारा बदले में उसे अन्य कोई सुविधा उपलब्ध कराई गई हैं.

2

3.

अंशकालिक सदस्य

प्रति बैठक रु. 3000/- अधिकतम 15 बैठक प्रतिमाह की सीमा तक.

नोट:-यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावी होगा .

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2052- सचिवालय सामान्य सेवाएं ( 090 ) - सचिवालय योजना ( 1950 ) - राज्य विधि आयोग का पुनर्गठन के अंतर्गत वित्त वर्ष 2020-21 के अंतर्गत विकलनीय होगा.

रही है. यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 143-144-R- 565-B- 8-4-20, दिनांक28 सितम्बर 2020 के अनुक्रम में जारी की जा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह , प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 30 September 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2020-09-30.362.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2020-09-30.362.Extraordinary.