मध्यप्रदेश शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 41 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 9 अक्टूबर 2020- आश्विन 17 , शक 1942
विषय- सूची
भाग 1.-(1 ) राज्य शासन के आदेश, (2) विभागों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.-(1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकी सूचनाएं ,
(क) (1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , भाग 4.-
(3) संसद् में पुरः स्थापित विधेयक,
(ख) (1 ) अध्यादेश, (2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम , (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2020
क्र. ई-1-249-2020-5- एक. श्री अनिल कुमार खरे , भाप्रसे ( 2010 ) , उप सचिव मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन , अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.
क्र. ई-1-252-2020-5- एक. डॉ. मसूद अख्तर भाप्रसे (2001 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम , भोपाल को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , अनुसूचित जाति कल्याण विभाग घोषित किया जाता है.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020.
3716
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अक्टूबर 2020
भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2020
क्र. ई-1-247-2020-5- एक नीचे तालिका के खाना-2 मे दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर आस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
क्र अधिकारी का नवीन पदस्थापना खाना 3 में अंकित नाम, बैच एवं
वर्तमान पदस्थापना
पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया.
(4) (2)
(3)
(1)
उप सचिव
अपर कलेक्टर ,
3. श्री फ्रेंक नोबल ए ,
मध्यप्रदेश शासन
जिला बालाघाट
(2013) प्रबंध
संचालक, स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (स्वान) एवं उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग.
4. श्रीमती उमा महेश्वरी मुख्य कार्यपालन
अधिकारी,
आर. (2013)
जिला पंचायत,
उप सचिव,
बालाघाट
मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग.
क्र. ई- 1-255-2020-5- एक नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तकं, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है :-
अधिकारी का नवीन पदस्थापना क्र
खाना 3 में अंकित पद असंवर्गीय नाम, बैच एवं
होने की दशा में वर्तमान पदस्थापना
घोषित किया गया.
(3)
संवर्गीय पद जिसके समकक्ष (4) (1) (2)
मुख्य कार्यपालन
1. श्री हिमान्शु चन्द्र
अधिकारी ,
(2015) मुख्य
जिला पंचायत,
कार्यपालन अधिकारी ,
जिला पंचायत,
इन्दौर तथा अपर
कलेक्टर , जिला इन्दौर .
छतरपुर.
2. श्री किरोडी लाल
मीना(2016)
मुख्य कार्यपालन
अधिकारी, जिला
पंचायत, बुरहानपुर.
प्रबंध संचालक, स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (स्वान) एवं उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग.
भोपाल , दिनांक 9 सितम्बर 2020
नीचे तालिका के खाना क्र. ई-1-258-2020-5- एक
(2) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-
नवीन पदस्थापना क्र.
अधिकारी का नाम, बैच
एवं वर्तमान पदस्थापना
(1)
(3)
(2)
1
सचिव,
श्रीमती अलका श्रीवास्तव (2003) सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश खाद्य आयोग , भोपाल.
मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश खाद्य आयोग , भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).
श्री अनिल सुचारी अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग तथा परिवहन विभाग.
2 (2006) सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल.
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खनिज साधन विभाग.
3. श्री रामराव भोंसले (2007) अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग.
सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल , मध्यप्रदेश भोपाल.
4 श्री उमेश कुमार (2009) उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग .
क्र. ई- 5-882- आयएएस- लीव-5- एक ( 1 ) श्रीमती शिल्पा, गुप्ता, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 12 अक्टूबर 2020 से 9 अप्रैल 2021 तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
3717
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अक्टूबर 2020
भाग 1 ]
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती शिल्पा गुप्ता, भाप्रसे , को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्रीमती शिल्पा गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शिल्पा गुप्ता अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इकबाल सिंह बैंस , मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 9 सितम्बर 2020
क्र. ई- 5-1130- आयएएस- लीव- 5- एक (1 ) श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग को दिनांक 29 जुलाई से 03 अगस्त 2020 तक छः दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .
(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीप्ती गौड़ मुकर्जी, प्रमुख सचिव (कार्मिक).
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 25 सितम्बर 2020
फा. क्र.-2750-2020- इक्कीस ब(एक). राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उच्च न्यायिक सेवा की अधिकारी श्रीमती प्रीति सिंह, 14 वें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश , भोपाल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश होने तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल में अतिरिक्त सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.
भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2020
फा. क्र.- 3835- इक्कीस- ब (दो).- राज्य शासन , एतद्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर के आदेश क्र. 877-गोपनीय- 2020- II- 2-9-97 दिनांक 10 सितम्बर 2020 द्वारा मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में कार्यरत् न्यायिक अधिकारियों को निम्नानुसार प्रतिनियुक्ति के आधार पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक पदस्थ किये जाने संबंधी आदेश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है:-
कहां से कहां को पदस्थापना के संदर्भ क्र नाम
में टिप्पणी (1 ) (2)
(3) (4)
(5) 1. श्री शरतचन्द्र
मुरैना सचिव, जिला विधिक मुरैना
सक्सेना षष्टम
सेवा प्राधिकरण , मुरैना
की हैसियत से अतिरिक्त जिला
न्यायाधीश , मुरैना.
श्री विवेक कुमार गुप्ता के स्थान पर.
भिण्ड सचिव, जिला विधिक जतारा
2. श्री सुनील
सेवा प्राधिकरण, दण्डोतिया
प्रथम अतिरिक्त
भिण्ड की हैसियत से जिला न्यायाधीश
श्री संजय कुमार द्विवेदी
के स्थान पर.
जतारा
जिला टीकमगढ़.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 18 सितम्बर 2020
क्र.-एफ-16-52-2020- ए- ग्यारह. बॉयलर एक्ट 1923 कीधारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन, मेसर्स म.प्र . पॉवर जनरेटिंग कंपनी लि. बिरसिंगपुर , जिला- उमरिया मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी /4470 यूनिट-03 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के प्रवर्तन से दिनांक 23-11-2020 तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है.
1. संदर्भित बायलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बायलर मध्यप्रदेश , भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अक्टूबर 2020
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी.
4. नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने ( रेग्यूलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
5. भारतीय बायलर अधिनियम विनियम 1950 के विनियम 385 क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे जो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.
7. आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन पत्र एवं संचालक वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म / इकाई का होगा.
आदेश दिया जाता है कि इसे मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जावे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. विजय दत्ता , उपसचिव.
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2020
क्र.- एफ-07-22-1993- दस -3. राज्य शासन, एतद्वारा विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 13 नवम्बर 2019 के तारतम्य में वर्तमान में प्रचलित निस्तार नीति के समस्त प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए निम्नानुसार संशोधित निस्तार नीति जारी कीजाती है:-
[ भाग 1 1. (क) निस्तार के अंतर्गत सुविधा की पात्रता केवल उन ग्रामों के ग्रामीणों के लिये पूर्वानुसार रहेगी , जो कि वनों की सीमा से पांच किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत स्थित है. पांच कि.मी. की परिधि की गणना में यदि किसी ग्राम का आंशिक भाग भी आता है तो वह पूर्ण ग्राम परिधि के भीतर जायेगा. ऐसे ग्रामों को वन विभाग अधिसूचित करेगा.
(ख) नगर निगम, नगरपालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्र चाहे वे वन सीमा के 5 कि.मी. की परिधि में या उनके बाहर स्थित हो, में वन विभाग वनोपज प्रदाय की कोई व्यवस्था नहीं करेगा. इन क्षेत्रों के निवासी स्थानीय बाजार से ही वनोपज प्राप्त करेंगे.
(ग) पांच किलोमीटर की परिधि के बाहर स्थित ग्रामों को निस्तार के अंतर्गत कोई रियायत प्राप्त नहीं होगी , परन्तु उपलब्धता के आधार पर पूर्ण बाजार मूल्य पर इन ग्रामों के ग्रामीणों को ग्राम पंचायत के माध्यम से वनोपज उपलब्ध कराई जा सकेगी.
(घ) वनों से स्वयं के उपयोग के लिये अथवा बिक्री के लिये सिरबोझ द्वारा उपलब्धता अनुसार गिरी , पड़ी, मरी , सूखी , जलाऊ लकड़ी ले जाने की सुविधा पूर्ववत रहेगी.
2. पांच किलोमीटर की परिधि में आने वाले ग्रामों को उपलब्धता के आधार पर वनोपज का प्रदाय संयुक्त वन प्रबंधन के लिये गठित ग्राम वन समिति एवं वन सुरक्षा समिति के माध्यम से किया जायेगा.
3. जिन पांच किलोमीटर तक के ग्रामों में संयुक्त वन प्रबंध समिति गठित नहीं हुई है, वहां ऐसी समिति गठित होने तक उपलब्धता के आधार पर स्थापित विभागीय निस्तार डिपो से वनोपज का प्रदाय किया जायेगा. इस प्रकार के निस्तार डिपो की स्थापना ऐसे ग्रामों के समूल के लिये एकजाई रूप से की जायेगी.
4. वनों से पांच किलोमीटर से अधिक दूरी वाले ग्रामों के लिये संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्ताव पारित कर वनोपज की मांग की जाती है तो उपलब्धता के आधार पर उन्हें ऐसी वनोपज निर्धारित शुल्क पर जिसमें पूर्ण रायल्टी, विदोहन, परिवहन एवं अन्य वास्तविक व्यय का समावेश रहेगा, प्रदाय की जावेगी तथा इसके लिये वनोपज का मूल्य अग्रिम रूप से पटाना होगा. इसके लिये ग्राम पंचायतों के पास 3719
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अक्टूबर 2020
भाग 1 ]
"रिवाल्विंग कोष " हेतु वानिकी प्रोजेक्ट में प्रावधान करने के लिये " प्रोजेक्ट निगोशियेशन्स' के समय प्रयास किये जाये.
5. उपरोक्तानुसार वनोपज प्रदाय करने के पूर्व वन मंडल अधिकारी ग्राम पंचायतों की वनोपज की श्रेणीवार दरों की जानकारी देगा. ग्रामीणों की वनोपज वितरण एवं डिपो प्रबंध का दायित्व ग्राम पंचायत का रहेगा. सामग्री वितरण करने हेतु ग्राम पंचायत अतिरिक्त वितरण व्यय एवं युक्तियुक्त लाभ को ध्यान में रखते हुए दर निर्धारित कर सकेगी.
6. वन विभाग द्वारा निस्तारी वनोपज का प्रदाय 1 जनवरी से 30 जून तक प्रति वर्ष किया जायेगा.
7. प्रति बसोड़ परिवार को प्रति वर्ष उपलब्धता के आधार पर 1500 बांस तक प्रदाय किये जायेंगे . बसोड़ परिवार को प्रदाय किये जाने वाले बांस पर देय रायल्टी पूर्णतः माफ होगी. कटाई, संग्रहण, अभिलेखन एवं परिवहन इत्यादि पर होने वाला व्यय पूर्व की भांति बांस की प्रदाय दरों में सम्मिलित किया जायेगा.
8. बसोड़ जाति के समान बसोर, बुरुड़, बॉसोर, बॉसोड़ी, बॉसफौर , बसार एवं मान जाति तथा उनकी उपजातियों के परिवारों को भी प्रदाय किये जाने वाले बांस पर रायल्टी पूर्णतः माफ होगी. कटाई, संग्रहण , अभिलेखन एवं परिवहन इत्यादि पर होने वाला व्यय पूर्व की भांति बांस की प्रदाय दरों में सम्मिलित किया जायेगा.
9. बसोड़ समुदाय की तरह बांस का सामान बनाकर जीविकोपार्जन करने वाले बैगा आदिवासी परिवारों को भी उपलब्धता के आधार पर 150 बांस प्रति वर्ष प्रदाय किया जायेगा. कटाई, संग्रहण, अभिलेखन एवं परिवहन इत्यादि पर होने वाला व्यय पूर्व की भांति बांस की प्रदाय दरों में सम्मिलित किया जायेगा.
10. पान बरेजा परिवारों को उपलब्धता के आधार पर अधिकतम 500 बांस प्रति परिवार प्रतिवर्ष प्रदाय किया जायेगा. कटाई, संग्रहण, अभिलेखन एवं परिवहन इत्यादि पर होने वाला व्यय पूर्व की भांति बांस की प्रदाय दरों में सम्मिलित किया जायेगा.
11. नई निस्तार नीति दिनांक 10-03-2019 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. एस. मोहन्ता, सचिव.
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 28 सितम्बर 2020
क्र.-1329-853-2020- बावन-1. उक्त विषयक संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें. जिला रेशम अधिकारी द्वारा उनके कार्यक्षेत्र के जिलों में कलेक्टर से स्थानीय स्तर पर शासन की योजनाओं के तहत मलबरी एवं टसर रेशम कृमिपालन के लिये भूमि प्राप्त कर रेशम गतिविधियां प्रारंभ की गई है जो निम्नानुसार है:-
खसरा गतिविधि क्र. जिला
स्थापना वर्ष
रेशम केन्द्र
नंबर का प्रकार
आवंटित भूमिका रकबा
का नाम
(4)
(3)
(4) (6)
(1) (2)
(5)
संदला 2014-15 8.75 एकड़
1 झाबुआ 58 शहतूत नर्सरी एवं मलबरी चॉकी कृमिपालन.
2 बालाघाट डोंगरिया 2014-15 24.00 एकड़ 252/1 मलबरी नवीन रेशम कृमिपालन.
3 बालाघाट सीता 2014-15 81.34 एकड़ 557/1 मलबरी रेशम डोंगरी
कृमिपालन.
4 होशंगाबाद हरित 2010-11 90.00 एकड़ 446/1 मलबरी गूजरवाडा रेशम
कृमिपालन.
5 हरदा दुधकच्छ 2009-10 6.605 हेक्टे, 87/1 मलबरी रेशम
कृमिपालन.
6 शहडोल कुम्हारी 2013-14 8.292एवं 14.973 हेक्टे
50/1 मलबरी एवं 104 रेशम कृमिपालन.
11.101 हेक्टे. 7/1 मलबरी रेशम 7 शहडोल सकरा 2013-14
कृमिपालन.
8 छिंदवाड़ा हर्रई 2007-08 0.648 हेक्टे 73 नर्सरी केन्द्र पर चॉकी कृमिपालन कर कृषकोंको वितरण.
3720
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अक्टूबर 2020
(9)
(5)
(7) (3)
(4)
(1) (2)
9 सिवनी मरकावाडा 2014-15 25.45 हेक्टे. 9,37,40, नर्सरी / 42/1 चॉकी
कृमिपालन
1.00 एकड़
10होशंगाबाद पिपरिया 1993-94
रेशम विस्तार कार्यालय 11 बुरहानपुर बुरहानपुर 2012-13 63.65 हेक्टे. 390,392 मलबरी/
399,419, टसर 422कृमिपालन/
रीलिंग इकाई राज्य शासन एतद्वारा उपरोक्त जिलों के सम्मुख अंकित स्थानों पर रेशम गतिविधियों के संचालन हेतु रेशम केन्द्र स्थापना की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रकान्त कश्यप , अवर सचिव.
राजस्व विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2020
क्र.एफ -1-17-2018 - सात-7 - शुद्धिपत्र - क्र.- एफ- 1-17-2018- सात 6. विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17 दिसम्बर 2018 जो कि " मध्यप्रदेश राजपत्र " दिनांक 28 दिसम्बर , 2018 भाग 1 पृष्ठ क्रमांक 7252 में प्रकाशित है, के द्वारा मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2 ) के अंतर्गत तहसील "मुरैना नगर" का सृजन किया गया है जो कि 01 जनवरी 2019 से प्रभावशील है. उक्त अधिसूचना में, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2 ) में वर्णित अंक के स्थान पर जो कि उक्त सारणी के कॉलम (3) में वर्णित पृष्ठों तथा पंक्तियों में आए हैं , उक्त सारणी के कॉलम (4) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टियों में दिए गए अंक पढ़े जाएं, अर्थात्:-
सारणी
क्रमांक
शुद्ध अंक, जो कि पढ़े जाए अशुद्ध मुद्रित हुये अंक
राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियां जिसमें वे अंक आए हैं
(4)
(3 )
(2)
(1)
40
8
45
1
12
40 45
2
40
35
45
4
40
39
45
3
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , श्रीकांत पाण्डेय , अपर सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश भोपाल
"कचनार " ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कॉलोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास , भोपाल भोपाल , दिनांक 25 सितम्बर 2020
शिवपुरी विकास योजना, 2001 में प्रस्तावित उपांतरण
की सूचना
क्र.-3964- वि.यो.- 496- नग्रानि-2020.- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि शिवपुरी विकास योजना, 2001 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 (क्र. 23सन् 1973 ) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है. जिसकी प्रति, निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-
1. आयुक्त, ग्वालियर संभाग , ग्वालियर 2. कलेक्टर, जिला शिवपुरी
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय गुना, मध्यप्रदेश
4 मुख्य नगर पालिका अधिकारी , नगर पालिका परिषद्, शिवपुरी
अनुसूची
क्र. विकास विकास अध्याय विकास सारणी उपांतरण
योजना
योजना योजना
(नगरका में भूमि
सारणी/
नाम) में उपयोग की का सरल
कंडिका
अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य
कॉलम प्रस्ताव कॉलम क्रमांक (5) क्रमांक एवं कॉलम क्रमांक (6) में उपयोग
(6) (7)
(4) (5)
(1) (2) (3)
कंडिका कंडिका सूचना 1 शिवपुरी सार्वजनिक 9
विकास
क्र. 9.3
एवं क्र. 9.3 योजना, अर्द्धसार्व- 2001 जनिक प्रौद्योगिकी एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग** कृषि कंडिका कंडिका सूचना क्र. 9.3 क्र. 9.3 प्रौद्योगिकी , गैर 9 भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अक्टूबर 2020
(7)
(4) (5) (6)
(1) (2) (3)
प्रदूषणकारी
उद्योग **, कृषि
पर्यटन
पर समस्त प्रकार
सक्षम अधिकारी
सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान के भण्डारण जो द्वारा स्वीकार्य होंगे.
व्याख्या-
i. *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है , मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.
ii. ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.
*** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17(क) के अनुसार.
टीप :- उपरोक्त । एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी .
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in बेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे. यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो , उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्यप्रदेश राजपत्र " में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.
अजीत कुमार , आयुक्त- सह- संचालक.
कार्यालय , देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर , मध्यप्रदेश
राजभवन, भोपाल , दिनांक 28 सितम्बर 2020 क्र. एफ- 1-2-2020- रा.स.-यू.ए.- 1-1032.- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम , 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आनंदीबेन पटेल कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर एतद्वारा प्रो. रेणु जैन, कुलपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय , इन्दौर (प्रोफेसर , जीवाजी विश्वविद्यालय , ग्वालियर) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि के लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय , इन्दौर का कुलपति नियुक्त करती हूँ.
2. इनकी सेवा शर्ते एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम -1 के अनुसार शासित होंगी.
आनंदीबेन पटेल , कुलाधिपति.
कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, जबलपुर संभाग , जबलपुर
234 विकास नगर , विजय नगर पोस्ट ऑफीस के पास, जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2020
क्र.-जसं- स्था.- 2020-4138.- मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 13 की उपधारा (३- क ) सहपठित श्रम विभागीय अधिसूचना क्र. 4514-2459- ए दिनांक 09 सितम्बर 1983 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुये मैं जे.एस. उद्दे सहायक श्रमायुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर व्यवसायिक संगठनों की मांग को दृष्टिगत रखते हुये छिन्दवाड़ा शहर के नगर निगम सीमाक्षेत्र के अन्तर्गत दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थानों के लिये एतद्वारा साप्ताहिक अवकाश दिन रविवार घोषित करता हूँ. यह आदेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगा.
जे.एस. उद्दे, सहायक श्रमायुक्त.
3722
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अक्टूबर 2020
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
धार, दिनांक 25 अगस्त 2020
क्र.- 7309-भू-अर्जन-2020. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (01 ) में थाना तालाब योजना अंतर्गत ग्राम टोल, तहसील कुक्षी , जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (02 ) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (02 ) की भूमि की अनुसूची (01 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-
अनुसूची (01)
ग्राम टोल
विवरण
क्र.
(2)
(1)
1 बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण में प्रभावित होने से
तहसील - कुक्षी अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हैक्टेयर ) सिंचित
असिंचित
(4)
(3)
कुल (5) 0.415
0.000
0.415
0.000
योग 0.415
0.415
अनुसूची (02)
बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण अंतर्गत प्रभावित भूमि का विवरण
ग्राम टोल
तहसील - कुक्षी
भूमि का रकबा
सिंचित स.क्र.
खसरा क्रमांक
कृषक का नाम व पिता /पति का नाम
(3) (4) (1)
(2)
1
0.415
120/9 केलसिंह पिता पाताल्या, जाति भीलाला, निवासी ग्राम टोल, तहसील कुक्षी.
0.415
योग.
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर )
असिंचित
कुल रकबा सिंचित असिंचित कुल रकबा
(7)
(5)
(9)
(8)
(6)
0.415
0.415
0.000
0.000
0.415
0.000
0.000
0.415
0.415
0.415 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आलोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3723 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अक्टूबर 2020
कार्यालय , कलेक्टर एवं समुचित सरकार, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
खरगौन , दिनांक 18 सितम्बर 2020
क्र. 145- भू- अर्जन- 2020.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1 ) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता हैं उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनसूची
(1 ) भूमि का वर्णन
खरगौन
(क) जिला
सेगांव
(ख) तहसील
बढ़ा
(ग) ग्राम
1.118 हेक्टेयर.
(घ) अर्जनीय भूमि का क्षेत्रफल
रकबा (हे. में)
(2)
खसरा नम्बर (1)
0.767
299/7
0.351
299/10 ख 299/10 क
1.118
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है "नागलवाड़ी माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक-4 के निर्माण हेतु".
(3) प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी कृषक का विस्थापन नहीं किया जाना है, जिससे पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान व पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगौन एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 , ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अनुग्रहा पी , कलेक्टर एवं समुचित सरकार .
3724
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अक्टूबर 2020
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर, दिनांक 28 अगस्त 2020
प्र. क्र. 02- अ-82-2020-21 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तिों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) तहसील
(4) 0.700 (2) बक्स्वाहा
(3) गढ़ीसेमरा
(1) छतरपुर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) गढ़ीसेमरा तालाब नहर निर्माण (5) अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) / भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर. हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शीलेन्द्र सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय कलेक्टर, जिला दतिया , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सेवढ़ा, दिनांक 2 सितम्बर 2020
प्र. क्र. - 07 - अ-82-2019-20.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि से संबंध में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम लगभग क्षेत्रफल सर्वे रकबा हेक्टे.
नम्बर
(4) 05 0.160 (1) दतिया
(2) सेवढ़ा
(3) शिकारपुरा
सार्वजनिक. प्रयोजन का नाम धारा 12 की उपधारा ( 2 )
के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(5) परियोजना प्रबंधक माँ रतनगढ़ परियोजना क्रियान्वयन इकाई मौ , जिला भिण्ड ( म . प्र. ) . (6) बांध के लिए पहुँच मार्ग रोड 3725 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अक्टूबर 2020
(2 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी अनुभाग सेवढ़ा, जिला दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, परियोजना प्रबंधक माँ, रतनगढ़ परियोजना क्रियान्वयन ईकाई मौ , जिला भिण्ड म. प्र. के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. 6- अ- 82-2019-20. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि से संबंध में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिला
ग्राम
तहसील
धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल सर्वे नम्बर
रकबा हेक्टे.
(6) (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
0.270
रिपौली
08
दतिया
बांध के लिए पहुँच मार्ग रोड सेवढ़ा
परियोजना प्रबंधक माँ रतनगढ़ परियोजना क्रियान्वयन इकाई मौ , जिला भिण्ड ( म. प्र. ) .
( 2 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी अनुभाग सेवढ़ा , जिला दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है .
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, परियोजना प्रबंधक माँ, रतनगढ़ परियोजना क्रियान्वयन ईकाई मौ , जिला भिण्ड म. प्र. के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 5 सितम्बर 2020
क्र. 401 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची खाने के ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत करता है .
3726
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अक्टूबर 2020
चूंकि बाणसागर जलाशय से बहुती फीडर नहर निर्माण में ग्राम डांगा कमला की अन्य भूमियों का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है , अब केवल छूटे हुए आंशिक रकवें का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा ( 4 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(5)
(6) (2)
(1)
(3)
0.312
सतना
डांगा कमला
रामनगर
बाणसागर जलाशय से बहुती फीडर नहर निर्माण के कारण.
कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग , क्र. 3 देवलोंद, जिला- शहडोल ( म. प्र. ) .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासन भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
राजस्व विभाग कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
रीवा , दिनांक 16 सितम्बर 2020
क्र. 313 - भू- अर्जन-2020 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ.
चूंकि भूमि स्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजित समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है , और इस कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(5)
(6) (1)
(2)
(4) 0.025
रीवा सिरमौर
(3) जोडौरी 180
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग रीवा.
बैकुण्ठपुर लालगांव मार्ग के कि.मी. 14/6 में सेहरांव नदी पर पुल निर्माण.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 314- भू- अर्जन-2020.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना भाग 1 ]
3727
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अक्टूबर 2020
है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ.
चूंकि भूमि स्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजित समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है , और इस कारण अधिनियम की धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(3)
(4)
0.164 सिरमौर लालगांव
(1) रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग रीवा.
बैकुण्ठपुर लालगांव मार्ग के कि.मी. 14/6 में सेहरांव नदी पर पुल निर्माण.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इलैया राजा टी. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खण्डवा , दिनांक 17 सितम्बर 2020
भू-अर्जन प्र . क्र.- 01-अ-82-2020-21.- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 खंडवा म. प्र . के पत्र क्रमांक क्र. 1112- कार्य- एल.ए. - 9- ( 8-12 ) खंडवा दिनांक 28 जुलाई 2020 प्रस्तुत कर इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत ग्राम नंदगांव रैयत एवं प्रतापपुरा के किसानों ( तुकाराम व अन्य ) के खेतों में जाने हेतु पहुंच मार्ग के लिये निर्माण कार्य हेतु निजी कृषि भूमि कुल रकबा 0.49 हेक्टर भूमि काअनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया, साथ ही अवगत कराया कि इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत ग्राम नंदगांव रैयत एवं प्रतापपुरा के किसानों ( तुकाराम व अन्य ) के खेतों में जाने हेतु पहुंच मार्ग के लिये निर्माण कार्य लोकहित में. किया जा रहा है.
उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल के ज्ञाप. क्रमांक एफ- 16-15 ( 1 ) / 2014- सात-2 ए, दिनांक29 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, अनय द्विवेदी, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय , भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु, 10 - ए अनुसार लोकहित में दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय -2 ( अ ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता है: -
प.ह.नं.
ग्राम का नाम
तहसील
जिला
स. क्र.
(2)
खण्डवा
(4) 41
(1) 1
(3) हरसूद
(5) नंदगांव रैयत
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में. ) (6)
(7)
0.49
इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत ग्राम नंदगांव रैयत एवं प्रतापपुरा के किसानों (तुकाराम व अन्य) के खेतों में जाने हेतु पहुंच मार्ग के लिये निर्माण कार्य.
[भाग 1 3728
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अक्टूबर 2020
( 2 ) उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है .
नोट:-
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , एनएचडीसी खंडवा/उप प्रबंधक ( सिविल ) एनएचडीसी, खंडवा के कार्यलय में किया जा सकता है .
भू-अर्जन प्र . क्र. - 01-अ- 82-2020-21 .- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है .
प्रस्तावित इंदिरा सागर परियोजना अंतर्गत ग्राम नंदगांव रैयत एवं प्रतापपुरा के किसानों ( तुकाराम व अन्य ) के खेतों में जाने हेतु पहुंच मार्ग के लिये निर्माण कार्य की प्रकृति लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है . अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) की धारा -4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गई है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजित समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(5)
(6)
(4)
(3)
(1) (2)
खंडवा
0.49
हरसूद नंदगांव रैयत
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र . 13 , खंडवा म. प्र .
इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत ग्राम नंदगांव रैयत एवं प्रतापपुरा के किसानों ( तुकाराम व अन्य) के खेतों में जाने हेतु पहुंच मार्ग के लिये निर्माण कार्य.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनय द्विवेदी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 21 जनवरी 2020/24 फरवरी 2020
पत्र क्र. 24- भू- अर्जन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)
(3) लासा
2.718
(1) रीवा
(2) हनुमना
अल्हवा से लासा पहुंच मार्ग के उन्नयन कार्य लंबाई 6.70 कि.मी.
कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. (भ/स) संभाग क्र. 1 , रीवा (म. प्र.) .
( 2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्र. 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
3729
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अक्टूबर 2020
रीवा, दिनांक 21 जनवरी 2020
पत्र क्र. 25 - भू-अर्जन-2019 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) 1.074 (1) रीवा
(3) अल्हवाखुर्द
(2) हनुमना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) अल्हवा से लासा पहुंच मार्ग के उन्नयन कार्य लंबाई 6.70 कि.मी.
(5) कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. (भ/स) संभाग क्र. 1 , रीवा (म. प्र.) .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. ( भ/ स ) संभाग क्र. 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 26- भू-अर्जन-2019 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4)
1.311 (1) रीवा
(3) माड़ो ( दादर )
(2) हनुमना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) अल्हवा से लासा पहुंच मार्ग के उन्नयन कार्य लंबाई 6.70 कि.मी.
(5) कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. (भ/स) संभाग क्र. 1 , रीवा (म. प्र. ) .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , लो.नि.वि. भ/ स संभाग क्र. 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 27 - भू-अर्जन- 2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) रीवा
(4) 0.331
(3) अल्हवाकला
(2) हनुमना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) अल्हवा से लासा पहुंच मार्ग के उन्नयन कार्य लंबाई 6.70 कि.मी.
(5) कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. ( भ/स) संभाग क्र. 1 , रीवा (म. प्र. ) .
(2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्र. 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
3730
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अक्टूबर 2020
पत्र क्र. 28 - भू-अर्जन-2019.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(1) रीवा
(4) 0.372 (2) हनुमना माड़ौ (पांचौ)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) अल्हवा से लासा पहुंच मार्ग के उन्नयन कार्य लंबाई 6.70 कि.मी.
(5) कार्यपालन यंत्री, लो . नि . वि. ( भ/स) संभाग क्र. 1 , रीवा (म. प्र. ) .
(2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्र. 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 29 - भू- अर्जन-2019. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 0.942 (1) रीवा
(2) हनुमना
(3) फुलझारिया
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) अल्हवा से लासा पहुंच मार्ग के उन्नयन कार्य लंबाई 6.70 कि.मी.
(5) कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. (भ/स) संभाग क्र. 1 , रीवा (म. प्र. ) .
(2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. ( भ /स ) संभाग क्र. 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसन्त कुर्रे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.