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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 388 ]
भोपाल , सोमवार , दिनांक 12 अक्टूबर 2020- आश्विन 20 , शक 1942
लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर 2020
क्र. एफ- 2-10-2020- लोसेप्र- इकसठ-1- पी.एस.जी.-3.- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम , 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार , एतद्वारा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम , सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय - सीमा , प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय- सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है , अर्थात्ः-
मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम , 2010 की धारा 3 के तहत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की सेवा:-
सेवा क्र.
सेवाएँ
द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
पदाभिहित अधिकारी का पदनाम
प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम
सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा
प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गयी समय -सीमा
(7)
(4)
(6)
(2)
(3)
(5)
(1)
कार्यपालन यंत्री
अधीक्षण यंत्री
3.4
मुख्य अभियंता
15कार्य दिवस
07 कार्य दिवस
ग्रामीण जल प्रदाय योजना से औद्योगिक उपयोग हेतु जल प्रदाय की अनुपलब्धता की एन. ओ. सी./अनुज्ञप्ति.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रिपुदमन सिंह भदौरिया, उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020.