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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 393 ]
भोपाल , बुधवार, दिनांक 14 अक्टूबर 2020- आश्विन 22 , शक 1942
लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2020
क्र. एफ - 2-9-2020- लोसेप्र - इकसठ- 1 - पी.एस. जी. 41.- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 ( क्रमांक 24 सन् 2010 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार , एतद्वारा , स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम , सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय- सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय - सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है , अर्थात्:-
मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत स्कूल शिक्षा विभाग की सेवाः - सेवा क्र.
सेवाएँ
पदाभिहित अधिकारी का पदनाम (1)
(2)
(3) 41.6
उप सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग अशासकीय स्कूलों को सीबीएसई/ आईसीएसई/ अन्य बोर्ड से संबंद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया
प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम
द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गयी समय-सीमा
(6)
(7)
सेवा प्रदान करने (अनापत्ति) प्रमाण पत्र जारी करना) कीनिश्चित समय-सीमा (4)
(5)
120 कार्य दिवस
45कार्य दिवस
प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
रिपुदमन सिंह भदौरिया, उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020.