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मध्य प्र द श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 398 ]
भोपाल, गुरुवार, दिनांक 15 अक्टूबर 2020- आश्विन 23, शक 1942
नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर 2020
अधि. क्र. 267 - एफ 1-30-2011- अठारह 3.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 ( क्रमांक 23 सन् 1956 ) की धारा 292 -ख, 292 - ग , 292 - ड सहपठित धारा 433 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 ( क्रमांक 37 सन् 1961 ) की धारा 339 - क, 339 - ख , 339 - ग एवं 339 - ड सहपठित धारा 355 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश नगरपालिका ( कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्तें ) नियम, 1998 में निम्नलिखित और संशोधन करती हैं, अर्थात्:-
संशोधन
1. उक्त नियमों में, नियम 15 - क विलोपित किया जाए.
Noti . No. 267 -F - 1-30-2011 - XVIII - 3.- In exercise of the powers conferred by Section 433 read with Section 292- B, 292 - C and 292 -E of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 ( No. 23 of 1956) and Section 355 read with Section 339 - A, 339 - B , 339-C and 339 - E of the Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961 ) , the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Nagarpalika ( Registration of Colonizer , terms and conditions) Rules , 1998 , namely :-
AMENDMENT
1. In the said rules , rule 15 -A shall be deleted.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव निगम, उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020.