मध्यप्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 416]
भोपाल , बुधवार, दिनांक 28 अक्टूबर 2020- कार्तिक 6 , शक 1942
गृह ( सामान्य ) विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2020
आदेश
क्र. एफ 01-10-2020- दो- ए ( 3 ) .- राज्य शासन, एतद्वारा , भोपाल स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम-2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में, -
नियम 17 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
"नियम 17 शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों का आवास रखने की अनुमति
(क) भोपाल से बाहर स्थानांतरण की स्थिति में- भोपाल से अन्यत्र स्थानांतरित होने पर अधिकतम 06 माह तक की अवधि के लिए शासकीय सेवक सामान्य दर पर आवास रख सकेगा. इसके उपरांत दाण्डिक दर से किराया वसूल किया जाएगा एवं बेदखली की कार्यवाही की जाएगी.
(ख ) सेवानिवृत्त होने, त्यागपत्र देने , सेवा से पृथक् होने अथवा अन्य किन्हीं कारणों से सेवा की समाप्ति होने पर 03 माह तक की अवधि के लिए सामान्य दर पर आवास धारित किया जा सकेगा. 03 माह की अवधि के अवसान पर नियमानुसार प्रचलित दाण्डिक किराया वसूल किया जाएगा तथा बेदखली की कार्यवाही की जाएगी. " .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सुचारी, अपर सचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020.