शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 417]
भोपाल , गुरुवार, दिनांक 29 अक्टूबर 2020 - कार्तिक 7 , शक 1942
सामान्य प्रशासन विभाग
(अधीक्षण शाखा)
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2020
एफ-22-49-1985- एक- स्था.-2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , मध्यप्रदेश के राज्यपाल , एतद्वारा , मध्यप्रदेश सचिवालय (चतुर्थ श्रेणी) सेवा भर्ती नियम, 1987 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-
संशोधन
उक्त नियमों में, अनुसूची में, टीप (1 ) में, शब्द "आयु सीमा " के स्थान पर, शब्द तथा अंक "अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष " स्थापित किए जाएं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रविशंकर राय , अवर सचिव.
भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2020
एफ-22-49-1985- एक- स्था.- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 22-49-1985- एक स्था.-2 , दिनांक 29 अक्टूबर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रविशंकर राय, अवर सचिव.
833 834
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अक्टूबर 2020
Bhopal , the 29th October 2020
F.No. 22-49-1985 - I - Estt . - 2.- In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh , hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Secretariat ( Class - IV) Service Recruitment Rules , 1987, namely : -
AMENDMENT
Inthe said rules , in the Schedule, in Note (1 ), for the word " age limit " , the word and figure "Maximum age limit of 60 years " shall be subsituted.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAVISHANKAR RAI , Under Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020 .