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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 44, Part Part 1, 30 October 2020

Published 30 October 2020

Type
Ordinary
Gazette no.
44
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2020-10-30.44.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 30 अक्टूबर 2020 - कार्तिक 8 , शक 1942

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, (2 ) विभागों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प , (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं , (7) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- (1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं ,

(2) सांख्यिकी सूचनाएं ,

(क) (1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-

(3) संसद् में पुरः स्थापित विधेयक,

(ख) (1 ) अध्यादेश , (2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.

(ग) (1 ) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 24 जुलाई 2020

क्र. ई- 5-899- आयएएस लीव-5- एक. (1 ) श्री महेश चन्द्र चौधरी , आयएएस. , आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर को समसंख्यक आदेश दिनांक 24 जुलाई 2020 द्वारा दिनांक 25 से 29 जुलाई 2020 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, उक्त अर्जित अवकाश निरस्त करते हुए , अब, उन्हें दिनांक 27 से 28 जुलाई 2020 तक, दो दिन का आकस्मिक अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाशकाल में श्री महेश चन्द्र चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री महेश चन्द्र चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

4061

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020.

4062

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अक्टूबर 2020

भोपाल , दिनांक 28 जुलाई 2020

क्र. 1-230-2020-5- एक. श्री डी. पी. आहूजा, भाप्रसे (1996) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से प्रमुख सचिव , राज्यपाल, मध्यप्रदेश के पद पर पदस्थ किया जाता है.

(2) श्री शिवशेखर शुक्ला, भाप्रसे (1994 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा संस्कृति विभाग तथा आयुक्त- सह- संचालक, स्वराज संस्थान एवं न्यासी सचिव, भारत भवन एवं आयुक्त- सह- संचालक , पुरातत्व एवं संग्रहालय , मध्यप्रदेश , भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल , दिनांक 17 अगस्त 2020

क्र. ई- 5-1044- आयएएस लीव-5- एक.- (1 ) सुश्री प्रीति यादव, भाप्रसे, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग को दिनांक 08 अप्रैल से 06 जून 2020 तक, साठ दिन का Leave not due स्वीकृत के अनुक्रम में दिनांक 07 जून से 05 अगस्त 2020 तक , साठ दिन का Leave not due कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में सुश्री प्रीति यादव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री प्रीति यादव अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं .

भोपाल , दिनांक 27 अगस्त 2020

क्र. ई- 1-245-2020-5- एक. श्री गौतम सिंह , भाप्रसे (2011 ) , संचालक, लोक शिक्षण , मध्यप्रदेश, भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल के पद पर पदस्थ करते हुए आयुक्त, रेशम , मध्यप्रदेश, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार श्री गौतम सिंह द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियमावली , 2016 के नियमों के अंतर्गत प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं गामोद्योग बोर्ड, भोपाल के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2020

क्र. ई- 1-256-2020-5- एक. श्री आशीष कुमार, भाप्रसे (2009) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग पदस्थ करते हुए उन्हें कार्यपालन संचालक, आपदा प्रबंधन संस्थान (DMI ) , भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल , दिनांक 02 सितम्बर 2020

क्र. ई- 1-261-2020-5- एक. श्री श्रीकान्त बनोठ , भाप्रसे (2009), प्रबंध संचालक, राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग घोषित किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 07 सितम्बर 2020

क्र. ई- 1-260-2020-5- एक. श्री वी.एस. चौधरी कोलसानी, भाप्रसे (2011 ) , आयुक्त, नगरपालिक निगम, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

भोपाल , दिनांक 28 सितम्बर 2020

क्र. ई- 1-153-2020-5- एक. नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारी को मुख्य सचिव वेतनमान रुपये 2,25,000 /- निश्चित वेतन (पे- मैट्रिक्स -17 ) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना (3 ) में दर्शाये गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

4063

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अक्टूबर 2020

भांग 1 ]

तालिका

क्र.

मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नति

पर पदस्थापना

अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना

खाना (3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है

(4)

(3)

(1)

1

अध्यक्ष राजस्व मंडल

अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पर्यावरण विभाग एवं पर्यावरण आयुक्त एवं महानिदेशक, एप्को (अतिरिक्त प्रभार)

(2) श्री मलय श्रीवास्तव (1990) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पर्यावरण विभाग एवं पर्यावरण आयुक्त एवं महानिदेशक, एप्को (अतिरिक्त प्रभार) .

(2) उक्त पदस्थापना आदेश दिनांक 01 अक्टूबर 2020 से प्रभावशील होगा.

भोपाल , दिनांक 28 सितम्बर 2020

क्र. ई- 1-283-2020-5- एक. नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3 ) में दर्शाये गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

नवीन पदस्थापना

क्र.

अधिकारी का नाम बैच एवं वर्तमान पदस्थापना

खाना (3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है

(3)

(2)

(1)

1.

(4) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

अपर कलेक्टर, जिला उज्जैन.

श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी (2012), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग.

2.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.

अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर.

श्री मयंक अग्रवाल (2013), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, विदिशा.

3.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.

सुश्री भव्या मित्तल (2014), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नीमच .

4.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नीमच (कनिष्ठ वेतनमान).

श्री आशीष सांगवान (2016), मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , राजगढ़ .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अक्टूबर 2020

4064

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2020

क्र. ई - 1-284-2020-5- एक. श्री गौतम सिंह, भाप्रसे (2011 ) , प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल तथा आयुक्त, रेशम, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

भोपाल , दिनांक 05 अक्टूबर 2020

क्र. ई- 1-288-2020-5- एक. श्री अश्विनी कुमार राय , भाप्रसे (1990) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न रूप से , अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश , ग्वालियर पदस्थ करते हुए उन्हें अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल , दिनांक 06 अक्टूबर 2020

क्र. ई- 1-290-2020-5- एक. श्री ओ.पी. श्रीवास्तव, भाप्रसे (2007), अपर सचिव, मुख्यमंत्री तथा संचालक, विमानन (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, विमानन का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई- 5-477 - आयएएस- लीव-5- एक. (1 ) श्री राधेश्याम जुलानिया, भाप्रसे (1985) , अध्यक्ष , माध्यमिक शिक्षा मंडल , मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 03 से 16 अक्टूबर 2020 तक, चौदह दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(5) अवकाशकाल में श्री राधेश्याम जुलानिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राधेश्याम जुलानिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 07 अक्टूबर 2020

क्र. ई- 1-285-2020-5- एक. श्री दिलीप कुमार, भाप्रसे (2008) , कार्यपालक संचालक, राज्य खनिज निगम , भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न रूप से, उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन , किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

भोपाल , दिनांक 13 अक्टूबर 2020

क्र. ई- 1-276-2020-5- एक. श्री मोहित बुंदस, भाप्रसे (2011 ) , अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश , भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश के पद पर पदस्थ किया जाता है तथा उन्हें पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए ) घोषित किया जाता है.

क्र. ई- 1-300-2020-5- एक. नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है :-

तालिका

नवीन पदस्थापना क्र. अधिकारी का नाम , बैच एवं

वर्तमान पदस्थापना

(3)

(1)

(2)

(2) श्री जुलानिया की अवकाश अवधि में अध्यक्ष , माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल का प्रभार श्रीमती रश्मि अरूण शमी, भाप्रसे (1994) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राधेश्याम जुलानिया को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न अध्यक्ष, मध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं.

(4) श्री राधेश्याम जुलानिया द्वारा अध्यक्ष , माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती रश्मि अरूण शमी, भाप्रसे (1994) , उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

1. श्री बी. विजय दत्ता (2011 ) , कलेक्टर ,

जिला दतिया उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग.

उपसचिव,

2. श्री संजय कुमार (2011 ) ,

मध्यप्रदेश शासन कलेक्टर, जिला दतिया 4065

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अक्टूबर 2020

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 15 अक्टूबर 2020

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजय राणा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक , विशेष पुलिस स्थापना , लोकायुक्त कार्यालय , मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री संजय राणा, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधि ाकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई- 1-302-2020-5- एक. सुश्री सोनिया मीना, भाप्रसे (2013 ) , अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड तथा उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग तथा उपायुक्त, पर्यटन, मध्यप्रदेश (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इकबाल सिंह बैंस, मुख्य सचिव.

(5) अवकाशकाल में श्री संजय राणा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय राणा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

संशोधन

भोपाल , दिनांक 22 सितम्बर 2020

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2020 क्र. ई- 5-965- आयएएस- लीव- 5- एक. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11 सितम्बर 2020 में उल्लेखित अपर कलेक्टर , जिला जबलपुर तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , स्मार्ट सिटी, जबलपुर के स्थान पर अपर कलेक्टर, जिला जबलपुर पढ़ा जाए.

2 समयंख्यक आदेश दिनांक 11 सितम्बर 2020 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

फजल मोहम्मद, अवर सचिव "कार्मिक ".

क्र. एफ-1-120-2017- ब- 2 - दो . राज्य शासन, एतद्वारा , श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया, भापुसे, तत्काल अति. पुलिस अधीक्षक (शहर- पश्चिम ) , जबलपुर वर्तमान में सेनानी, 15 वीं वाहिनी, विसबल , इन्दौर को दिनांक 04 अक्टूबर से 03 दिसम्बर 2017 तक , साठ दिवस अर्जित अवकाश अवधि में यूरोप में शेंगेन वीजा पर पेरिस, ब्रूगस , एम्सटर्डम , वेनिस , फलोंरेंस , बारसेलोना, मेड्रिड एवं अमेरिका के लॉस एन्जेलेस , लास वेगास , सेन फ्रांसिसको सियाटल, आस्टिन मियामी एवं न्यूयार्क सिटी की निजी विदेश यात्रा (Ex- India Leave) की कार्योत्तर अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

1. विदेश में स्वास्थ्य / चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेंगा.

भोपाल , दिनांक 12 अक्टूबर 2020

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का अतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे क्र. एफ-1 (ए) -254-1988- ब- 2 - दो. राज्य शासन, श्री संजय राणा, भापुसे, महानिदेशक , विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय , मुख्यालय भोपाल को दिनांक 24 से 29 अक्टूबर 2020 तक , छह दिवस का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया , भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न रूप से, सेनानी 15 वीं वाहिनी , विसबल , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(2) श्री संजय राणा, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री के. टी. वाइफै , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (1 ) वि.पु.स्था, लोकायुक्त संगठन, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4066

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अक्टूबर 2020

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया, भापुसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पर पर बनीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी , अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 15 अक्टूबर 2020

फा क्र. 2988-2020- इक्कीस - ब- (एक). राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम , 2002 के नियम 3 के अंतर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारी को एतद्वारा, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक , प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है :-

नवीन पदस्थापना क्र.

न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

(3) (2)

(1)

1 श्री शिव चरण पाण्डेय, अतिरिक्त सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, भोपाल

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शिवपुरी की हैसियत से श्री पवन कुमार शर्मा के स्थान पर.

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा.

भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2020

फा क्र. 33 (5)-3028-2020- इक्कीस- ब-(एक).- राज्य शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी, श्री शिव चरण पाण्डेय की सेवाएं उनके द्वारा कार्यभार सौंपने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति से वापस कर मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 5 अक्टूबर 2020

क्र. एफ- 11-5-2006- उन्तीस- 2.- राज्य शासन , एतद्वारा, म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 81 (ए) (सी) (डी) के अंतर्गत म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के संचालक मंडल में संचालक के पद पर श्री अविनाश लवानिया, तत्कालीन संचालक, म.प्र. खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय , भोपाल के स्थान पर श्री तरूण कुमार पिथोड़े, संचालक, म.प्र . खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय , भोपाल को संचालक मंडल में संचालक मनोनीत करता है.

क्र. -11-5-2006 - उन्तीस- 2.- राज्य शासन , एतद्वारा म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 81 (ए) (सी) (डी) के अंतर्गत म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के संचालक मंडल में श्री फैज अहमद किदवई, प्रमुख सचिव, म.प्र. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण , भोपाल को संचालक मनोनीत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भारती ओगरे, उपसचिव.

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 19 अक्टूबर 2020

क्र. एफ-16-57-2020- ए- ग्यारह. बॉयलर एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राज्य शासन, मेसर्स म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लि. श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना दोंगलिया, जिला- खण्डवा , मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी-5027 यूनिट-02 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के प्रवर्तन से दिनांक 26 नवम्बर 2020 तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है.

(1 ) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बायलर मध्यप्रदेश , भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

4067

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अक्टूबर 2020

भाग 1 ]

(2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश, के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने (रेग्यूलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) भारतीय बायलर अधिनियम विनियम 1950 के विनियम 385. क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी .

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे जो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

(7) आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन पत्र एवं संचालक वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म / इकाई का होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , संजय कुमार शुक्ल, प्रमुख सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2020

क्र. एफ- 3-37-2020- अट्ठारह- 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित ) 1973 (क्रमांक -1 सन् 2012) की धारा 23- "क " की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल की सूचना क्रमांक- 5404-26- शहडोल-टीसी- उपां- नग्रानि-2017 , दिनांक 13 सितम्बर 2019 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित शहडोल विकास योजना, 2031 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है:-

अनुसूची

खसरा क्रमांक ग्राम

क्र.

क्षेत्रफल

( हेक्टेयर में )

(4)

(3)

(2)

(1)

141, 142

उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू- उपयोग (6) विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग (5)

कुल रकबा 1.674

में से 0.862 हेक्टर

1 जिला मुख्यालय गांधी चौक स्थित वन मंडल कार्यालय, शहडोल

योग 0.862हेक्टर

उपरोक्त उपांतरण शहडोल विकास योजना 2031 का एकीकृत भाग होगा.

सार्वजनिक / अर्द्धसार्वजनिक आवासीय , वाणिज्यिक एवं मार्ग.

वाणिज्यिक एवं मार्ग (पुनर्घत्वीकरण योजना).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

4068

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अक्टूबर 2020

भोपाल , दिनांक 20 अक्टूबर 2020 सूचना

क्र. एफ- 3-118-2016- अ‌ट्ठारह- 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973 ) की धारा 19की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार , द्वारा पांढुर्ना निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19(2) में अनुमोदित की गई है, तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:-

(1 ) आयुक्त, जबलपुर संभाग , जबलपुर, म.प्र.

(2) कलेक्टर , छिन्दवाड़ा, म.प्र.

(3) उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय छिन्दवाड़ा, म.प्र.

(4) मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद् पांढुर्णा, म.प्र.

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 20 अक्टूबर 2020

क्र. एफ-03-118-2016- अठ्‌ठारह - 5.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्र. एफ-03-118-2016- अठारह-5 दिनांक 20 अक्टूबर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

Bhopal , the 20th October 2020 NOTICE

No. F - 3-118-2016 - XVIII -5.- Notice under Section 19 (4) of The Madhya Pradesh Nagar Tatha, Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 is hereby given that the State Government has approved the Devlopment Plan for Pandurna (Planing Area) 2031 under sub - section (2) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 (No. 23 of 1973 ) , and a copy of the said plan may be inspected at the follow- ing offices during office hours , namely: - (1) Commissioner Jabalpur division , Jabalpur, M.P.

(2) Collector, District Chhindwara , M. P. (3) Deputy Director, Town & Country Planing , District Office Chhindwara , M. P.

(4) Chief Muncipal Officer, Muncipal Council , Pandhurna , M. P.

2. The said devlopment plan shall come into opretion with effect from the date of publication ofthis notice in M. P. Gazette under section 19 (5) of M.P. Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SHUBHASHISH BANERJEE , Dy. Secy.

भोपाल , दिनांक 21 अक्टूबर 2020

क्र. एफ- 3-25-2018- अ‌ट्ठारह - 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार, द्वारा संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्र.- 470- वि.यो.-496- नग्रानि, भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2018 द्वारा प्रकाशित रतलाम विकास योजना 2021 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार रतलाम निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 ( 1 ) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:-

4069

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अक्टूबर 2020

भाग 1 ]

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन मध्यप्रदेश.

2. कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश.

3 . उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रतलाम .

4. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रतलाम.

अनुसूची

अध्याय क्र.

विकास योजना में भूमि उपयोग

विकास योजना (नगर का नाम)

सारणी / कंडिका /कॉलम का सरल क्रमांक

विकास योजना की

सारणी / कंडिका

क्रमांक

(4)

(3)

(2)

(1)

4 1

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक रतलाम विकास योजना 2021

4

कृषि

व्याख्या-

i

उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत उपयोगी (7)

(6)

(5)

4

4-सा-6

गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** 4-सा-6

8 सूचना प्रौद्योगिकी *

गैर प्रदूषणकारी **

कृषि पर्यटन सुविधा ***

एवं समस्त प्रकार के भण्डारण सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

*सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिक विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें .

ii ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग .

iii *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 के नियम-17 (क) के अनुसार.

टीप:- उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

विकास योजना में किया गया उपांतण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में प्रवर्तित होगा.

क्र. - 3-2020- अ‌ट्ठारह - 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) , 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012 ) की धारा 23- " क " की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल की सूचना क्र.-6258- टीसी- 32- उपां-- सतना-नग्रानि-2018 , दिनांक 17 अक्टूबर 2019 द्वारा प्रस्तावित 4070

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अक्टूबर 2020

किये गये अनुसार प्रवर्तित रामपुर वाघेलान विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम

क्र.

उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू- उपयोग

क्षेत्रफल

( हेक्टेयर में )

(3)

(4) (1)

(2)

1.621 1

365,

रामपुर

0.781

366,

बाघेलान,

0.922 जिला सतना

367, 368

विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग

(6) (5)

कृषि एवं नाले के किनारे वृक्षारोपण.

आवासीय एवं नाले के किनारे वृक्षारोपण ( प्रधानमंत्री आवास योजना).

1.307

4.631 हेक्टेयर

योग ..

उपरोक्त उपांतरण रामपुर वाघेलान विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

क्र. एफ- 3-64-2020- अ‌ट्ठारह- 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित ) , 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23- "क " की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल की सूचना क्र. - 4717-611 - उपां- टीसी-2017 , दिनांक 13 अगस्त 2019 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित उज्जैन विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम

क्र.

क्षेत्रफल

( हेक्टेयर में )

(4) (2 )

(3)

(1)

0.115

4318में से,

1 ग्राम- उज्जैन

0.115

0.220

0.0935

0.1822

4319में से, 4816/2 में से 4308 में से, 4289में से

विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग (5)

उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू- उपयोग (6)

वाणिज्यिक आवासीय

वाणिज्यिक

वाणिज्यिक वाणिज्यिक वाणिज्यिक एवं मार्ग.

आवासीय सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक आवासीय आवासीय एवं मार्ग

0.7257 हेक्टेयर

योग

उपरोक्त उपांतरण उज्जैन विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

क्र. एफ- 3-75-2018- अठ्ठारह- 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा , सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार, द्वारा संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्र. - 2312- वि.यो.- 496-2018 , भोपाल , दिनांक 27 अप्रैल 2018 द्वारा प्रकाशित मंडीदीप विकास योजना 2031 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार मंडीदीप निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 (1 ) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:-

4071

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अक्टूबर 2020

भाग 1 ]

1. आयुक्त, भोपाल संभाग , भोपाल , मध्यप्रदेश.

2. कलेक्टर, रायसेन, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश.

3 . संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , भोपाल.

4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, मंडीदीप.

अध्याय क्र.

विकास योजना में भूमि उपयोग

विकास योजना (नगर का नाम)

अनुसूची

विकास योजना की

सारणी /कंडिका

क्रमांक

(4) (2)

(3)

(1)

6 1

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक मंडीदीप विकास योजना 2031

6

कृषि

व्याख्या-

i

सारणी / कंडिका /कॉलम का सरल क्रमांक

उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत उपयोगी . (7) (5)

(6)

4

6-सा-15

गैर प्रदूषणकारी उद्योग **

7

6-सा-15

सूचना प्रौद्योगिकी*

गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

* सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.

ii * गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.

iii *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-17 (क) में वर्णित अनुसार.

टीप:- उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

शुभाशीष बैनर्जी , उपसचिव.

4072

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अक्टूबर 2020

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी, मध्यप्रदेश

सिवनी, दिनांक 12 अक्टूबर 2020

क्र. 5993- एस.टी-2020. इस कार्यालय द्वारा समय- समय पर जारी किये गये समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुये जिले में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य निम्नानुसार कार्य- विभाजन किया जाता है. शेष कार्यविभाजन पूर्वानुसार रहेगा:-

01. सुश्री सुनिता खण्डाइत, अति. कलेक्टर एवं अति. जिला दण्डाधिकारी , लखनादौन -

(क) राजस्व:-

1. म.प्र. भू- रा.सं. 1959 के अंतर्गत अनुविभागों के अपील एवं पुनरीक्षण प्रकरण ( प्रत्येक 1 से 9 प्रकरण ). (तहसील- लखनादौन , छपारा घंसौर एवं धनौरा).

2. मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा अंतरित अन्य प्रकरण. (तहसील- लखनादौन , छपारा घंसौर एवं धनौरा).

3. कोर्ट फीस स्टाम्प चस्पा की गयी राशि की वापसी के समस्त प्रकरण. ( तहसील - लखनादौन, छपारा, घंसौर एवं धनौरा ).

4. मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता की धारा 107 के अंतर्गत प्रकरण. (तहसील- लखनादौन, छपारा, घंसौर एवं धनौरा ) 5. मध्यप्रदेश पंचायत ग्राम , ग्राम स्वराज अधिनियम , 1993 की धारा 65 के अंतर्गत प्रकरण. (तहसील- लखनादौन , छपारा, घंसौर एवं धनौरा) .

6. म.प्र. कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 के अंतर्गत सभी प्रकरण. (तहसील- लखनादौन, छपारा, घंसौर एवं धनौरा) .

7. मध्यप्रदेश भू- राजस्व, 1959 की धारा 240 , 241 के प्रकरण. (तहसील- लखनादौन, छपारा, घंसौर एवं धनौरा).

8. प्रतिभूतिकरण और वित्तीय अस्तियों का पुनर्गठन एवं प्रतिभूतियों हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण ( राशि एक करोड़ से कम ). (तहसील- लखनादौन, छपारा, घंसौर एवं धनौरा) .

9. कलेक्टर /जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय- समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

(ख) दांडिक:-

1. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी , सिवनी.

2. जिले में तहसील- लखनादौन, छपारा, घंसौर एवं धनौरा ने कानून व्यवस्था बनाये रखने का कार्य जिला दण्डाधिकारी के मार्गदर्शन में करेंगे.

(ग) विविध:-

1. प्रभारी अधिकारी- सांख्यिकी शाखा, जिला जेल / उपजेल, होमगार्ड एवं नागरिक कल्याण.

प्रभारी अधिकारी- भारतीय रेडक्रास सोसायटी, सिवनी. 2.

3. प्रभारी अधिकारी- सिविल सूट शाखा.

4. प्रभारी अधिकारी-आपदा प्रबंधन एवं राहत शाखा.

5. प्रभारी अधिकारी-आंग्ल एवं राजस्व अभिलेखागार.

6. प्रभारी अधिकारी- नाजरात / अल्प बचत.

7. प्रभारी अधिकारी- प्रपत्र एवं लेखन सामग्री शाखा एवं प्रेषक एवं मुद्रण शाखा.

8. प्रभारी अधिकारी- मुख्य प्रतिलिपिकार शाखा.

9. प्रभारी अधिकारी- पुरातत्व एवं संस्कृति शाखा.

10. प्रभारी अधिकारी सहायक अधीक्षक सामान्य एवं राजस्व शाखा.

11. कलेक्टर / जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय- समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

राहुल हरिदास फटिंग , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

4073

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अक्टूबर 2020

भाग 1 ]

कार्यालय , नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल भोपाल , दिनांक 21 अक्टूबर 2020

क्र. B- 3239.- राज्य शासन , एतद्वारा , माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा प्रकाशित इंडियन लॉ रिपोर्ट ( म. प्र . सीरिज ) के मूल्य के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा की गई अनुशंसा के अनुरूप पुनरीक्षित करते हुए , इंडियन लॉ रिपोर्ट्स ( म. प्र. सीरिज की अतिरिक्त उपलब्ध एक प्रति का मूल्य रुपये 125/- ( रुपये एक सौ पच्चीस ) एवं वार्षिक अभिदान रुपये 1,500 /- (रुपये एक हजार पांच सौ ) बुक पोस्ट शुल्क सहित निर्धारित करता है. मूल्यवृद्धि वर्ष 2020 के संस्करणों के प्रकाशन से लागू होगी.

ज्ञानेश्वर बी. पाटील , नियंत्रक.

कार्यालय , राज्यपाल का सचिवालय, भोपाल , मध्यप्रदेश

राजभवन, भोपाल , दिनांक 21 अक्टूबर 2020 क्र. -1-3-20 - रा.स.- यू.ए. 1-1110.- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , कुलाधिपति, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्त्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है:-

सुनील कुमार , समिति के अध्यक्ष

कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित

1. प्रो. कुलपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र .) .

समितिके

2. प्रमुख सचिव,

राज्य सरकार द्वारा नामांकित

सदस्य

म.प्र.शासन , उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल.

समिति के

सदस्य

अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामांकित 3. प्रो. राजकुमार , कुलपति, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़.

(2) कुलाधिपतिजी के द्वारा प्रो. सुनील कुमार , कुलपति को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

(3) समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.

(4) समिति पैनल तैयार करने में कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3279-2019- रास- यू.ए. 1 , दिनांक 05 दिसम्बर 2019 के द्वारा जारी मार्गदर्शिका (छायाप्रति संलग्न) में वर्णित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही संपन्न करेगी.

कुलाधिपति, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय , रीवा के आदेशानुसार

डी. पी. आहूजा, राज्यपाल के प्रमुख सचिव.

कार्यालय , वाणिज्यिक कर आयुक्त, मध्यप्रदेश मोती बंगला परिसर, महात्मा गांधी मार्ग , इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 21 अक्टूबर, 2020

क्र.- 193-2014-15-30- पन्द्रह- 114.- मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( क्रमांक 19 सन् 2017 ) की धारा 167 के अध्यधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 05-2019, दिनांक 02 नवम्बर 2019के अनुक्रम में नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2 ) में उल्लेखित अधिकारी एवं कॉलम (3 ) में उल्लेखित पदनाम के अधिकारी को कॉलम (4) में उल्लेखित क्षेत्र में जारी अस्थाई जीएसटीआईएन से संबंधित प्रकरणों में इस अधिनियम की धारा 54 के अंतर्गत वापसी की कार्यवाही हेतु अधिकृत किया जाता है.

सारणी

अधिकारिता क्षेत्र

अधिकारी का पदनाम

अ.क्र.

अधिकारी का नाम

(2) श्री आर. के. साल्वी

(1) 1.

(3) राज्य कर उपायुक्त,

(4) संपूर्ण मध्यप्रदेश

टैक्स ऑडिट विंग , इन्दौर-2

राघवेन्द्र कुमार सिंह, आयुक्त.

4074

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अक्टूबर 2020

भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME TAX (EXEMPTION)

2nd FLOOR, METRO WALK, E - 5 , ARERA COLONY, BHOPAL

NOTIFICATION

OrderNo. - 2020-21

Bhopal , the 5th October 2020

ORDER UNDER SECTION 120 OF THE INCOME TAX АСТ, 1961

F.No. CIT (E) -BPL- Jurisdiction - 2020-21.- In exercise of the powers conferred by sub - section (1) and (2) of Section 120 of the Income - tax Act , 1960 (43 of 1961 ) and in accordance with Notifica- tion Number S.O. No. 2752 (E) , dated 22nd October, 2014 of Government of India, Central Board of Direct Taxes , published in the Gazette of India . Extraordinary, Part - II , Section 3 (ii ) [Notification No. 50/2014/F/No . 187/38/2017 (ITA.I) ] , Notification No. 64/2014 F.No. 187/40/2014/ ( ITA.I) , dated 13 November 2014 ; subsequent order No. 31 , 32 and 33 of the Principal Chief Commissioner of Income- tax ( CCA) , Bhopal , dated 15 November 2014 vide F.No. Pr. CCIT /MO/Estt . /C & A/ 2014-15, dated 15 November 2014 allocating Ranges including Special Ranges under the jurisdiction of the Commis- sioner of Income - Tax (Exemption) , Bhopal , having been authorized so , vide notification No. 62 S.O. 2755 (E) , dated 13th August , 2020 of ITA- I, corrigendum (Notification No. 68/2020 , F.NO. 187/3 / 2020 dated 27 August 2020 ) and Office Order vide F.No. Pr . CCIT/ MP/Estt . 1/ReAC/ 2020-21 /1782 dated 28 August 2020 , Office Order vide F.No. Pr. CCIT/ MP /Estt.1 / ReAC / 2020-21 / 1863 , dated 01 September 2020 , Office Order vide F.No. Pr . CCIT/MP /Estt.1 /ReAC /2020-21 / 1864 , dated 2 Septem- ber 2020 , Office Order 1 vide F.No. Pr. CCIT / MP /Estt . 1 /ReAC/2020-21 / 1870 , dated 4 September 2020, Office Order- 3 vide F.No. Pr . CCIT/ MP /Estt.1 /ReAC/ 2020-21 / 1954 dated 8 September 2020 , Office Order 4 vide F.No. Pr. CCIT/MP /Estt.1/ReAC/2020-21 / 1955 , dated 8 September 2020 , Makes the following amendments in the notification of Commissioner of Income Tax, Bhopal (Exemption) published by letter F.No. CIT (E ) /BPL /Jurisdiction/2014-15/982 , dated 15th November 2014 , Namely :-

for the Schedule- 1 appearing in the Notification of Commissioner of Income Tax (Exemp- tion) , Bhopal published by Order No. 1 Vide : F.No. CIT /Exemption/BPL/ Jurisdiction/ 2014-15 /25 , dated 15th November 2014 the following Schedule - 1 shall be substituted .

4075

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अक्टूबर 2020

भाग 1 ]

1

SCHEDULE - 1

Cases or classes of case s Territorial Jurisdiction

S. No. Designation of Income Tax Authorities

4

2

1

1

Addl./Joint Commissioner of Income tax , Range-Raipur

the corresponding entry ( i ), in column (3) of S.No.1 of this and claiming schedule exemption under clause (21 ) , ( i)All cases of persons within the territorial jurisdiction as mentioned in (22) , (22A) , (22B) , (23) , (234) , ( 23AAA) , ( 23B ) , ( 23C) , (23F ) , (23FA) , (24) , (46) and (47) of Section 10 , Section 11 , Section 12 of the Income Tax Act , 1961 .

3 (i ) Revenue districts of Jabalpur , Balaghat , Seoni, Chhindwada, Damoh , Mandla , Sagar , Niwari , Narsinghpur, Panna , Satna, Rewa , Sidhi , Sahdol , Katni, Umaria, singrauli , Annupur , and Dindori in the state of Madhya Pradesh and Revenue districts of Bilaspur, Corba , raigarh , Gaurela- Pendra- Marwahi, Sarguja, Korea , Janjgir - Champa, Jashpur, Surajpur , Balrampur , Mungeli , Raipur, Sukma , Bijapur , Dantewada, Baster , Narayanpur , Kondagaon, Kanker, Dhamtari , Gariaband, Mahasamund , Baloda Bajar, Durg, Balod , Bemetara, Kawardha , Rajnandgaon in the State of Chhattisgarh having gross receipts Rs . Five crore or less .

(ii) All the revenue district of the State of Chhattisgarh and revenue district of Jabalpur as mentioned in the sub-point 2 of column (3) of S.No.2 having gross receipts Rs . Five crore or less .

( ii ) All cases of persons within the territorial jurisdiction as mentioned in the corresponding entry (ii) , in Column (3 ) of S. No. 1 of this Schedule and claiming exemption u/ s 13A and u/s 13B of the Income Tax Act, 1961.

2

ofIncome tax, Addl./Joint Commissioner Range-Bhopal

in (i)All cases of persons within the territorial jurisdiction as the mentioned corresponding entry (i ) , in column (3) of S. No. 2 of this schedule and claiming exemption under clause (21 ) , ( 22) , ( 22A) , ( 228) , ( 23) , (23A) , ( 23AAA) , (23B) , (23C) , (23F) , ( 23FA) , (24) , (46) and (47) of Section 10, Section 11 , Section 12 of the Income Tax Act , 1961.

(i) Revenue Districts of Bhopal , Hoshangabad , Harda, Betul , Sehore , Vidisha, Raisen , Gwalior , Bhind , Datia, Shivpuri, Morena, Guna, Ashok Nagar , Sheopor, Chhatarpur , Tikamgarh , Dhar, Indore, Khandwa, Khargone , Burhanpur , Barwani, Dewas , Ujjain, Ratlam, Shajapur, Mandsaur , Neemuch, Agar, Malwa, Rajgarh, Jhabua, Alirajpur , Jabalpur , Balaghat , Seoni, Chhindwada , Damoh, Mandla, Sagar , Niwari , Narsinghpur , Panna, Satna , Rewa , Sidhi , Sahdol , Katni , Umaria , singrauli , Annupur , and Dindori in the State of Madhya Pradesh and All the class of cases of all revenue districts of the State of Chhattisgarh as mentioned 4076

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अक्टूबर 2020

in the sub - point 1 of column (3 ) of S.No.1 having the gross receipt above Rs . Five Crore .

(ii) All the Revenue District in the State of Madhya Pradesh and all the Revenue Districts Chhattisgarh as mentioned in column (3) of S. No.1 having the gross receipt above Rs . Five Crore .

( ii ) All cases of persons within the territorial jurisdiction as mentioned in the corresponding of entry (ii ) , in Column (3) of S. No. 2 of this Schedule and claiming exemption u /s 13A and u/ s 13B of the Income Tax Act, 1961 .

3

All the revenue districts in the States of Madhya Pradesh and Chhattisgarh .

Tax Recovery Officer (Exemption) , Bhopal

in the (i) All cases of persons within the territorial jurisdiction as mentioned corresponding entry in column (3) of this schedule and claiming exemption under clause (21 ) , (22 ) , (224) , (22B) , (23) , ( 234) , (23AAA) , (23B) , (23C), (23F) , (23FA) , (24 ) , (46 ) and (47) of Section 10, Section 11 , Section 12 of the Income Tax Act, 1961 .

ง

(ii ) All cases of persons within the territorial jurisdiction as mentioned in the corresponding entry in Column (3) of this Schedule and claiming exemption u/ s 13A and u/ s 13B of the Income Tax Act , 1961.

This order shall come in force with effect from 13.08.2020 . つ

Sd./-

(ABHAY KUMAR SINGH) Commissioner of Income Tax (Exemption) .

4077

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अक्टूबर 2020

भाग 1 ]

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2020

क्र. D - 3928-दो- 2-106-17 .-डॉ. शिव कुमार मिश्रा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिवनी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3440 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 7 दिसम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2020 तक, एक वर्ष की अवधि के लिए पन्द्रह दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D- 3930- दो - 2-50-2018 .-डॉ. रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, शहडोल को दिनांक 09 से 11 सितम्बर 2020 तक, तीन दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 12 से 16 सितम्बर 2020 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर डॉ. रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. रमेश साहू, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-3932- दो-2-3-2019.- श्री आर. पी. मिश्रा , प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 05 से 16 अक्टूबर 2020 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 04 अक्टूबर 2020 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 एवं 18 अक्टूबर 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी. मिश्रा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. पी. मिश्रा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-3938- दो-3-420-80- भाग- बारह .- श्री अमनीश कुमार वर्मा , सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195- इक्कीस- ब ( एक ) -2018 , दिनांक 31 मार्च 2018 , समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346 - इक्कीस - ब( एक ) -2018 , दिनांक 19 सितम्बर 2018 , समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) , मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग , मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक- एफ6-1-2018- नियम - चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री वर्मा को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 सितम्बर 2020 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान जाती है:-

1. अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश 218 082 योग : 300 दिवस 2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान= 218 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+ महंगाई भत्ता अर्द्धवेतनिक अवकाश= के एवज में नगद भुगतान. 30 X 82 जबलपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2020

क्र. D -4001- दो -2-53-2019.- श्री डी. के. मिश्रा, डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर का दिनांक 18 नवम्बर 2020 से 18 दिसम्बर 2020 तक, इक्तीस दिन का आवेदित अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.

क्र. D-4003-दो-2-41-2015.- श्री सनत कुमार कश्यप, रजिस्ट्रार (W& I), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3-- (ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 22 सितम्बर 2018 से 21 सितम्बर 2020 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

4078

क्र. D-4005-दो - 2-53-2005 .- श्री कपिल मेहता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , छतरपुर को दिनांक 19 से 23 अक्टूबर 2020 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 एवं 18 अक्टूबर 2020 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 से 30 अक्टूबर 2020 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री कपिल मेहता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कपिल मेहता , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D- 4010-दो- 2-37-2020.- श्री विवेक कुमार गुप्ता , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 03 से 10 अक्टूबर 2020 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 02 अक्टूबर 2020 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 अक्टूबर 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री विवेक कुमार गुप्ता , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विवेक कुमार गुप्ता , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D -4012-दो-2-62-2016.- श्री आर. एन . चंद, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 29 सितम्बर से 03 अक्टूबर 2020 तक, पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 अक्टूबर 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अक्टूबर 2020

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. चंद, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. चंद, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 15 अक्टूबर 2020

क्र. D- 4110- दो - 2-51-2018 .- श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (ज्यूडिशियल ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक - 3- ( ए) 19-03 -इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 08 सितम्बर 2018 से 07 सितम्बर 2020 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2020

क्र. D - 4091- दो- 2-13-2015.- श्री अखिलेश जोशी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अशोकनगर को दिनांक 03 से 09 अक्टूबर 2020 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 02 अक्टूबर 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश जोशी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश जोशी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आंदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, ओ.एस.डी.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 30 October 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2020-10-30.44.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2020-10-30.44.Ordinary.