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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 45, Part Part 1, 06 November 2020

Published 06 November 2020

Type
Ordinary
Gazette no.
45
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2020-11-06.45.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 नवम्बर 2020 कार्तिक 15, शक 1942

क्रमांक 45]

विषय-सूची

भाग 3.-(1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

भाग 1.-(1 ) राज्य शासन के आदेश, (2 ) विभागों के आदेश,

(2) सांख्यिकी सूचनाएं,

(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,

भाग 4.- (क) (1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,

(3) संसद् में पुरः स्थापित विधेयक, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक- भाषा परिशिष्ट.

(ख) (1 ) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम ,

(3) संसद् के अधिनियम.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

(ग) (1 ) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2020

फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस- ब (एक ) 2893-2020.- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 49) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा , 1-5-96- इक्कीस - ब (एक)-2288-2017, दिनांक 3 जून, 2017 जो मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग-1 में दिनांक 23 जून, 2017 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

4079

नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2020 .

4080

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

[ भाग 1

संशोधन

उक्त अधिसूचना में सारणी में, अनुक्रमांक 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

सारणी

न्यायाधीश का नाम

विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार (4)

मुख्यालय (3)

अनुक्रमांक (1)

(2)

"2.

इन्दौर

श्री जोगिन्दर सिंह, सत्रहवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इन्दौर

इन्दौर, धार, रतलाम, झाबुआ, मंदसौर, मण्डलेश्वर, उज्जैन, देवास , शाजापुर, खंडवा, नीमच, बड़वानी, अलीराजपुर एवं बुरहानपुर. "

F.N.1-5-96-XXI - B ( one) -2893-2020.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) Section 3 ofthe prevention of Corruption Act , 1988 (No. 49 of 1988) , the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following amendment in this department's Notification F.No. 1-5-96 -XXI - B (One) -2288-2017 , dated 3rd June, 2017 which was published in Madhya Pradesh Gazette, Part - 1 , dated 23rd June, 2017 , namely : -

AMENDMENT

In the said notification , in the Table , for serial number 2 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely : -

TABLE

S. No.

Jurisdiction of special Court

Head Quarter

Name ofJudge

(4)

(2)

(3)

(1)

Indore

2.

Shri Joginder Singh , XVIIth Additional Sessions Judge , Indore

Indore, Dhar , Ratlam , Jhabua, Mandsaur, Mandleshwar, Ujjain, Dewas , Shajapur, Khandwa, Neemuch , Badwani , Alirazpur and Burhanpur. "

भोपाल , दिनांक 24 अक्टूबर 2020

फा. क्र. 17 (ई)-17-2016 इक्कीस- ब (एक ) 2808-2020.- कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (2016 का 4) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा.क्र 17 (ई) 17-2016- इक्कीस ब (एक)-2311-19, दिनांक 04 मई 2019, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 1 , दिनांक 17 मई 2019 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

4081

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

संशोधन

उक्त अधिसूचना में सारणी में, अनुक्रमांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं , अर्थात्:-

सारणी

स्थानीय क्षेत्राधिकार

(3)

स.क्र. (1)

जिला (2)

ग्वालियर

"4.

श्री नरेन्द्र कुमार भंडारी, अष्टम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 , ग्वालियर " F.No.17 (E) 17-2016 - XXI - B ( 1 ) 2808-2020.- In exercise of the powers conferred by Section 3 of Commercial Courts , Act , 2015 (No - 4 of 2016) the State Government , with the concurrence of the Chief Judtice ofHigh Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the folowing amendment in this department's notfication no . 17 (E) 17-2016 -XXI - B ( 1 ) 2311-19, dated 04th may 2019 which was published in the Madhya Pradesh Gazette part 1, dated 17th may 2019 , namely : -

AMENDMENT

In the said notification, in the Table , for serial number 4 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely : -

TABLE

Local limits of area (3)

District (2)

S. No. (1)

Gwalior

"4.

Shri Narendra Kumar Bhandari , VIII Civil Judge -I , Gwalior. "

फा. क्र. 17 (ई)-44-2013 इक्कीस- ब (एक) -2813-2020.- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना फा .क्रमांक ब (1 ) 3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर, 2013 , जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग - एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में सारणी में, अनुक्रमांक 24 तथा 25 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

[ भाग 1 4082

सारणी

विशेष न्यायाधीश का नाम

जिले का नाम

क्रमांक

(3)

(2)

(1)

"24.

श्री जसवंत सिंह, द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, नरसिंहपुर नरसिंहपुर

नीमच

25.

श्री विवेक कुमार, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधश, नीमच. "

2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F.No.17 (E)44-2013 - XXI - B ( One ) 2813-2020.- In exercise of the powers conferred by Sub- Section ( 1) of Section 22 of the National Investigation Agency Act , 2008 (34 of 2008 ) , the stste Govern- ment in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amend- ments in this department's Notification F- No . B ( 1 ) 3476-2013 , dated 11th September, 2013 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part - 1 , dated 20th September, 2013 , Namely: -

AMENDMENT

In the said notifiction , in the Table , for serial numbers 24 and 25 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely: -

TABLE

Name of District

S. No.

Name and Designation of the Judge

(3)

(2)

(1)

"24.

Narsinghpur

Shri Jasvant Singh, II Additional Sessions Judge , Narsinghpur

Neemuch

25 .

Shri Vivek Kumar, IVth Additional Judge to 1st Additional Sessions Judge, Neemuch. " 2. This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notfiction assumes the charge of his office in the said Court .

4083

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

पंजी क्र. 3082-2020 इक्कीस - ब (एक ).- राज्य शासन, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर की स्थापना पर प्रतिनियुक्ति पर विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री कृणमूर्ति मिश्रा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ जनजाति (अत्याचार निवारण), अधिनियम, दतिया की सेवाएं , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक , एतद्वारा , माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

संचालनालय , किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल.

भोपाल , दिनांक 22 अक्टूबर 2020

क्र. - गन्ना- एस- 3 - क्षे.आर. एन.पं. - 2020-21-489.- मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2020-21 हेतु मे. एन. पंजाब शुगर मिल प्रा.लि. , ग्राम- हिनाखेड़ी, तहसील- चांद, वि.ख. चौरई, जिला- छिंदवाड़ा (म.प्र .) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला / तहसील / ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करती हूं: -

आरक्षित क्षेत्रफल (हे ०)

ग्राम

क्र

तहसील

विकास खण्ड

जिला का नाम

रोपा

तिरी

योग

जड़ी

कारखाने से सड़क दूरी (किमी)

6

9

4

5

3

1

2

7

8

10 छिंदवाडा चाँद

चाँद

चौरई

1.

3

7.69

12.34

31.16

11.13

छिंदवाडा चाँद

भांडपिपरिया

चौरई

4

5.67

2

4.65

9.71

20.03 चाँद

विकला

छिंदवाडा

चौरई

3

5

8.70

8.90

11.94

29.54

रानीखैरी

छिंदवाडा चाँद चौरई

15.58

6

10.12

36.62 4

10.93

चाँद

कौआखेडा

छिंदवाडा

चौरई

5

20.44 18.21

62.93

7

24.28

बेलगाँव

छिंदवाडा चाँद चौरई

13.76

10.12

8

6.48

30.35 6

मोघर

छिंदवाडा चाँद चौरई

13.96

9

8.90 12.95

35.82 7

छिंदवाडा चाँद चौरई

5.26

1.62

3.64

8

9

0.00

गुमगाँव

छिंदवाडा चाँद चौरई खापाबिहारी

26.31

8.30 10.12

10

7.89

9

छिंदवाडा चाँद

दिलावर मोहगांव

चौरई

21.04 20.23

60.30 10

11

19.02

चाँद

पखडिया

छिंदवाडा

चौरई

1.62

1.21

3.64

12

0.81

11

छिंदवाडा चाँद

सटोटी

चौरई

0.00

2.02

3.24

1.21

12

17

हिवरा

छिंदवाडा चाँद चौरई जयसिंह

19

5.87

5.87

19.63

7.89

13

बतरी

छिंदवाडा चाँद चौरई

2.43

2.83

14

12

3.24

8.50 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

4084

[ भाग 1

आरक्षित क्षेत्रफल (हे ०)

ग्राम

क्र.

तहसील

विकास खण्ड

जिलाका नाम

रोपा

तिरी

योग

जड़ी

कारखाने से सड़क दूरी (किमी)

7

8

10 3

4

5

6

9

1

2

चाँदढाना

छिंदवाडा चाँद चौरई

0.00

0.20

5

0.20

0.00

15

छिंदवाडा चाँद

12

0.00 1.21

1.21

2.43

चौरई घोघरी हरहर

16

सिंगोडी

छिंदवाडा चाँद चौरई

43.50

20 16.39

9.71 17.40

17

सिरस

छिंदवाडा चाँद चौरई

43.31

22

23.08

11.33 8.90

18

कुकरई

छिंदवाडा चाँद चौरई

0.00

1.62

25

0.40

2.02 19

धमनिया सिरस

छिंदवाडा चाँद चौरई

35.82

7.69

20

18 11.53

16.59

छिंदवाडा चाँद चौरई

बम्हनी लाला

25.50

15

9.71 2.43 13.35

21

बर्रा

छिंदवाडा चाँद चौरई

54.63

12 27.52 9.51 17.60

22

बर्रा खेडा

छिंदवाडा चाँद चौरई

13

0.81

3.64

8.09

3.64

23

चौरई

बर्रा मनियाटोला

छिंदवाडा चाँद

11

0.61

0.00

0.00

0.61 24

बर्रा

रामाटोला

छिंदवाडा चाँद चौरई

13

0.00

1.01

1.42 25

0.40

छिंदवाडा चाँद

पांजरा

58.68 चौरई

28.94

20.44

26

8

9.31

छिंदवाडा चाँद चौरई

30.76

13 11.33 5.46 13.96

27

नोनी खुर्द

छिंदवाडा

चौरई नांदना

चाँद

9

29.14

14.37

10.93 3.84

28

परसोली

छिंदवाडा चाँद चौरई

4.86

10

4.86 1.62

11.33 29

पटिया

छिंदवाडा चाँद

3.44

चौरई

4.05

13

0.40

7.89 30

छिंदवाडा चाँद चौरई डोंगरी टोला

3.64

14

1.21

6.88

11.74 31

सिंगोडी टोला

छिंदवाडा चाँद चौरई

8.50 21.45

43.71

17 13.76

32

छिंदवाडा चाँद

7.28

20.23

17

8.09 4.86

33

चौरई जामुन टोला

बाडीबाडा

चौरई

छिंदवाडा चाँद

35.21

59.29

4.65

5 19.43

34

छिंदवाडा चाँद चौरई

1.01

2.43

34

0.00

1.42

35

कुम्पानी

नोनी कला

छिंदवाडा चाँद चौरई

12.55 30.96

70.01

15 26.51

36

छिंदवाडा चाँद चौरई

7.49

11.94

4.05 0.40

21

ढुटमर

37

राजलबाडी

छिंदवाडा चाँद चौरई

5.26

12.75

5.26. 2.23

38

10

छिंदवाडा चाँद चौरई

3.24

7.28

13

4.05

झिरिया

0.00

39 4085

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

आरक्षित क्षेत्रफल (हे ० )

ग्राम

क्र.

तहसील

विकास खण्ड

जिलाका नाम

तिरी

योग

रोपा जड़ी

कारखाने से सड़क दूरी (किमी)

6

8

9

10

5

7

4

1

2

3

केरिया

चौरई

7.08

17.60 छिंदवाडा चाँद

5.46

5.06

13

40

4.05

5.26

10.52 छिंदवाडा चाँद

1.21

13

चौरई खुटपिपरिया

41

चौरई

तांडे

0.00

0.40

1.62 छिंदवाडा चाँद

1.21

21

42

चौरई

0.00

1.82 छिंदवाडा चाँद

आमाझिरी 20

0.00

1.82

43

72.24 चाँद चौरई हरनाखेडी

छिंदवाडा

12.55 27.52 32.17

4

44

14.16 चाँद

5.26

छिंदवाडा

चौरई

1.82

7.08

2

चिखली खुर्द

45

टिघरा

चौरई

38.65

14.16

छिंदवाडा चाँद

5

11.53 12.95

46

24.08

चौरई सालईछिन्दी

10.93

छिंदवाडा चाँद

9.51

3.64

18

47

छिंदवाडा चाँद चौरई गोहरगाँव

6.27

9.71

6

2.02

1.42

48

परसगाँव

चौरई

1.21

0.00

0.00

1.21 छिंदवाडा चाँद

14

49

18.82

33.79

4.65

छिंदवाडा चाँद

8

10.32

50

चौरई मुडिया खेडा

छिंदवाडा चाँद चौरई

9.92

4.45

11

2.83 2.63

51

बम्हनीतुरा

7.08

छिंदवाडा चाँद चौरई

2.83

3.84

13.76

13

52

कोडरखापा नीलकण्ठी

कला

चौरई

छिंदवाड़ा चाँद

1.21

1.62

0.40 0.00

15

53

10.93

5.46

22.66 छिंदवाडा चाँद चौरई नोलाझिर 12

6.27

54

11.33

ढीमरमेटा

5.67

चौरई

छिंदवाडा चाँद

6

1.01

4.65

55

माताखैरी

11.74

29.75 चाँद चौरई

छिंदवाडा

13.76 4.25

14

56

पंचगाँव

61.51

19.83

छिंदवाडा चाँद चौरई

15

23.47

18.21

57

आमगाँव

3.64

छिंदवाडा चाँद चौरई

1.62

7.49

20

2.23

58

खाती

पिपरिया

चौरई

12.55 छिंदवाडा चाँद

4.45

6.27 1.82

16

59

टाप

10.12

चौरई

35.01 छिंदवाडा चाँद

8.50

15 16.39

60

पोनिया

2.83

6.48

चौरई

2.23

छिंदवाडा चाँद

16

1.42

61

खैरघाट

6.68

12.95

चौरई

4.45 1.82

छिंदवाडा चाँद

14

62

बासखेडा

7.69

18.62

चौरई

4.86

छिंदवाडा चाँद

21

6.07

63

8.50

मेघदोन

2.23

चौरई

छिंदवाडा चाँद

18

4.45 1.82

64

3.04 चाँद

पतलोन

1.21

चौरई

20

छिंदवाडा

0.61 1.21

65

101.38

52.61

छिंदवाडा चाँद चौरई

23.07

25.70

18

रमपुरी

66 4086

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

[ भाग 1

आरक्षित क्षेत्रफल (हे ० )

क्र.

तहसील

ग्राम

जिलाका नाम

विकास खण्ड

तिरी

योग

रोपा जड़ी

कारखाने से सड़क दूरी (किमी)

2

6

8

1

3

4

5

7

9

10

तीतरी

चाँद

छिंदवाडा

चौरई

67

14

3.24

3.04

3.04

9.31 चाँद चौरई चंदनगाँव

छिंदवाडा

12

37.84

68

34.20 37.23

109.27 छिंदवाडा चाँद चौरई बादगाँव

69

13

19.63 11.33

42.90

11.94

छिंदवाडा चाँद चौरई लालगाँव

70

2.63 4.25

12

6.27

13.15 चाँद

छिंदवाडा

चौरई

4.05

1.21

71

21

1.21

1.62

जमुनिया

छिंदवाडा चाँद चौरई दावाझिर 19

1.42

72

2.43

1.62

5.46 चाँद

साजपानी

छिंदवाडा

चौरई

73

5.46

35.82

15.99

32 14.37

छिंदवाडा चाँद चौरई

हलाल

74

38

5.26

2.83

5.67

13.76 छिंदवाडा

मंदरिया

चाँद चौरई

2.02

5.87

15.58 75

25

7.69

तहसीलवार योग:-

771.56

576.89 450.83

1799.28

चौरई

चौरई

चौरई

छिंदवाडा

76

0.61

19

3.24 1.82

5.67

मोहगांव

कला

छिंदवाडा चौरई चौरई

0.81

3.24

7.08

13

77

3.04

चौरई पालादौन

छिंदवाडा चौरई

2.02

78

19

5.06

8.09

15.18

चौरई

छिंदवाडा चौरई

79

21

2.02

0.00

0.40

मुआरी

1.62

छिंदवाडा चौरई

तेन्दनी

चौरई

80

19

4.45 1.62

6.88

12.95

कामठी

चौरई चौरई

छिंदवाडा

81

22

0.00

2.02

1.01

1.01

छिंदवाडा

चौरई

चौरई

26

कुन्डा

82

1.01

0.00

1.01

2.02 छिंदवाडा चौरई

29

2.02

चौरई थावरी कुन्डा

83

4.45 2.63

9.11 छिंदवाडा

चौरई

चौरई

लोहारा

0.00

84

33

0.00 0.81

0.81 चौरई

छिंदवाडा

चौरई हिवरा

0.00

85

34

0.00 0.40

0.40 छिंदवाडा चौरई

काराबोह

चौरई

86

0.00

25

0.00 0.61

0.61 छिंदवाडा चौरई चौरई आमाबोह

0.81

0.00

87

36

1.62

2.43

चौरई

छिंदवाडा चौरई

0.61

3.24

झिलमिली

88

17

1.21

1.42

बांकानागनपु र

चौरई

चौरई

छिंदवाडा

89

12

4.05 2.83 10.93

17.81

चौरई पाल्हरी

छिंदवाडा चौरई

1.62

3.24

1.21

27

0.40

90

छिंदवाडा

चोरगाँव

चौरई चौरई

0.00

0.61

0.61

1.21 91

28

आमटा

चौरई

छिंदवाडा चौरई

0.00

0.00

26

92

0.40

0.40 4087

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

आरक्षित क्षेत्रफल (हे ०)

क्र.

ग्राम

तहसील

जिला का नाम

विकास खण्ड

रोपा

तिरी

योग

जड़ी

कारखाने सेसड़क दूरी (किमी)

1

2

4

3

5

6

7

8

9

10 चौरई

छिंदवाडा

चौरई ओरिया

93

40

1.42 1.21

0.81

3.44

चौरई

चौरई

छिंदवाडा

94

सीताझिर

37

0.00

0.61

2.02

2.63 95

चौरई चौरई

छिंदवाडा

फुटेरा

33

8.30 5.87

6.88

21.04 चौरई

छिंदवाडा

चौरई

96

समसबाड़ा

30

0.00

0.40

0.40

0.81 छिंदवाडा चौरई

श्यामटोला

97

चौरई

42

2.83

0.40

2.63

5.87 छिंदवाडा चौरई चौरई

98

ग्रेहटिया

33

10.12

2.43

17.00

29.54 चौरई

छिंदवाडा

चौरई

99

खैरराझी

34

0.81 0.40

4.86

6.07 चौरई चौरई

छिंदवाडा

100

सीदप

32

0.81 0.40

2.02

3.24 छिंदवाडा चौरई चौरई

101

35

4.05 2.83 10.93

17.81 छिंदवाडा चौरई चौरई

102

छापर फुटेरा मोहगांव

31

9.31

0.81

6.88

17.00 छिंदवाडा

चौरई

चौरई

खैरी टोला

103

30

1.21 0.81

2.83

4.86 चौरई

छिंदवाडा

चौरई

104

26

0.40

खैरी खुर्द

0.00

0.40

0.81 चौरई

105 छिंदवाडा चौरई

डुंगरिया

24

0.40 0.61

1.21

2.23 चौरई चौरई

106 छिंदवाडा

2.63

3.24

28

16.59

22.46 चौरई चौरई

107 छिंदवाडा

करलई कोना पिंडरई

42

2.83

2.02

5.26

10.12 चौरई

चौरई

108 छिंदवाडा

34

1.21

0.81

हरदुआ

4.05

6.07 चौरई चौरई

109 छिंदवाडा

हलाल खुर्द 37

8.70 3.24 11.33

23.27 चौरई

चौरई

110 छिंदवाडा

मरझोर

0.00

44

0.81

0.81

1.62 चौरई

छिंदवाडा

सकर्दा

चौरई

111

51

0.40

0.40 छिंदवाडा चौरई चौरई घोडावाडी

112

37

2.83

6,88 1.21

10.93 तहसीलवार योग:-

91.06 48.16 137.19 276.41 छिंदवाडा छिंदवाडा छिंदवाडा

113

खुटिया

12

0.20 0.40

1.21

1.82 114

पिंडरई कला

छिंदवाडा छिंदवाडा छिंदवाडा

15

2.43 4.45

1.21

8.09 छिंदवाडा छिंदवाडा

115 छिंदवाडा

6

शहपुरा

10.72 22.66 15.99

49.37

खमरा

छिंदवाडा छिंदवाडा छिंदवाडा

116

6

20.44 30.76 29.34

80.53

धमनिया

खमरा

छिंदवाडा छिंदवाडा छिंदवाडा

117

8

2.43

0.00

4.05

6.48 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

4088

ग्राम क्र.

तहसील

विकास खण्ड

जिला का नाम

5

3

4

1

2

छिंदवाडा छिंदवाडा छिंदवाडा सोनापिपरी 118

सलैया छिंदवाडा छिंदवाडा छिंदवाडा

119

छिंदवाडा छिंदवाडा

छिंदवाडा

सुसरई 120

छिंदवाडा छिंदवाडा कोटलबरी छिंदवाडा

121

खेड़ा

छिंदवाडा छिंदवाडा

छिंदवाडा

122

123 छिंदवाडा छिंदवाडा छिंदवाडा

छिंदवाडा छिंदवाडा

पुलपुलडोह थावरी (भाजीपानी) छिंदवाडा

124

छिंदवाडा छिंदवाडा

छिंदवाडा

कुहिया 125

सुनारी

मोहगाँव

छिंदवाडा छिंदवाडा

छिंदवाडा

126

छिंदवाडा छिंदवाडा

छिंदवाडा

जैतपुर 127

घोगरा

छिंदवाडा छिंदवाडा

छिंदवाडा

128

छिंदवाडा छिंदवाडा भाजीपानी छिंदवाडा

129

खापाकला भाजीपानी छिंदवाडा छिंदवाडा छिंदवाडा

130

धगडिया

छिंदवाडा छिंदवाडा

छिंदवाडा

131

छिंदवाडा छिंदवाडा

छिंदवाडा

थुनिया 132

राजना

छिंदवाडा छिंदवाडा

छिंदवाडा

133

तहसीलवार योग:-

134 छिंदवाडा बिछुआ बिछुआ किशनपुर

बिछुआ बिछुआ

छिंदवाडा

135

ग्वारी पिपरिया

कला छिंदवाडा बिछुआ बिछुआ

136

मालीखैरी

बिछुआ बिछुआ

137 छिंदवाडा

बंधान

बिछुआ बिछुआ

छिंदवाडा

138

शेरपापड़ा छिंदवाडा बिछुआ बिछुआ

139

मोया

बिछुआ बिछुआ

छिंदवाडा

140

जमनिया

बिछुआ बिछुआ

छिंदवाडा

141

डोकली

बिछुआ बिछुआ

छिंदवाडा

142

[ भाग 1 आरक्षित क्षेत्रफल (हे ०)

योग

तिरी

रोपा जड़ी

कारखाने से सड़क दूरी (किमी)

10

8

9

6

7

37.84

14.97

9.92

12.95

12

37.23

13.96

10.32 12.95

9

7.08 3.44 0.00

3.64

13

0.81

0.00 0.40

1.21 18

0.00

4.65 3.24

13

1.42

0.81

0.40

1.62 14

0.40

7.89

5.06

2.43

0.40

8

63.33

28.73

14.57

12

20.03

58.88

24.48

8.09

13 26.31

0.40

0.40

0.00

0.00

22

0.40

0.40 0.00

0.00

29

3.24

2.63

0.00 0.61

19

i

1.21

0.81

0.00

20

0.40

6.48

4.05

0.40

11

2.02

0.61

0.00

0.61

0.00

55

2.83

0.20

1.42 1.21

24

381.22

115.34 113.11 152.77

3.84

9.71 15

2.83 3.04

1.62

0.61

21

0.61

0.40

1.01

3.84 18

1.21

1.62

6.07

2.43

2.02 1.62

22

26.31

9.11

29

9.31 7.89

3.64

1.62

20

1.62 0.40

1.62

0.40

0.81

0.40

24

4.05

2.02

15

0.40 1.62

0.81

1.62 0.81

0.00

26 4089

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

ग्राम

तहसील

क्र.

जिला का नाम

विकास खण्ड

5 2

3

4

1

मोया

मोहगांव छिंदवाडा बिछुआ बिछुआ

143

उलावाडी

बिछुआ बिछुआ

छिंदवाडा

144

थोटा 145 छिंदवाडा बिछुआ बिछुआ

बिछुआ बिछुआ

छिंदवाडा

गुमतरा 146

पाथरी 147 छिंदवाडा बिछुआ बिछुआ

तहसीलवार योग: -

केकड़ा

मोहखेड़ मोहखेड़

छिंदवाडा

148

मोहखेड़ नवलगाँव छिंदवाडा मोहखेड़

149

मोहखेड़ मोहखेड़

छिंदवाडा

बीसापुर 150

बामला

मोहखेड़ मोहखेड़

छिंदवाडा

151

तहसीलवार योग:-

महायोग:-

आरक्षित क्षेत्रफल (हे ०)

योग रोपा

तिरी

जड़ी

कारखाने से सड़क दूरी (किमी)

10

9

6

8

7

0.40

1.21 0.40

0.40

24

0.40

0.40

0.00

21

0.00

3.84

1.01

1.62

21

1.21

6.88

3.04

2.23

1.62

31

2.83

1.21

0.61

1.01

29

73.65 22.87

22.87

27.92

1.21

1.21

0.00

0.00

26

9.11

4.25

2.43

2.43

28

0.81

0.00

30

0.00

0.81

2.02

9.11

2.63

27

4.45

20.23

7.49

6.88 5.87

2550.80

1096.93

813.03 640.83

यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

[ भाग 1 4090

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 26 अगस्त 2020

पत्र क्र. 249- भू-अर्जन-2020.- उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर द्वारा सतना- रीवा रेलवे लाईन (50 किमी) का दोहरीकरण हेतु निम्नलिखित ग्रामों के भू-अर्जन प्रस्ताव किये गये थे:-

अर्जित रकबा

तहसील का नाम

ग्राम का नाम

(3)

(2)

(1)

2.164हे.

बगहाई

रामपुर बाघेलान

0.618 हे.

हिनौता पैपखार

रामपुर बाघेलान

0.353 हे.

बठिया

रामपुर बाघेलान

0.147 हे.

मनकहरी

रामपुर बाघेलान

0.444 हे.

सतरी कोठार

रामपुर बाघेलान

0.581 हे.

बम्हौरी

रामपुर बाघेलान

उपरोक्त ग्रामों के भू-अर्जन प्रस्तावों में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 का प्रकाशन 09 अगस्त 19 को किया गया था इस प्रकार 09 अगस्त 2020 को 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है इस अवधि के भीतर अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी रामपुर बाघेलान द्वारा अवधि विस्तारित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के प्रावधान अनुसार समुचित सरकार को ऐसी परिस्थितियों में 12 माह की अवधि बढ़ाने की शक्ति प्रदत्त की गई है. अस्तु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपरोक्त ग्रामों के अधिनिर्णय पारित किये जाने हेतु 01 माह की अवधि विस्तारित की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय कटेसरिया , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेकटर , जिला खरगोन एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 3 अक्टूबर 2020

क्र. 149- भू-अर्जन- 2020.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची ( 1 ) के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 4091

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

भागः 1 ]

है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2 ) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची (1 ) के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची (1 )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

ग्राम/नगर

धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जितकी जाने

वाली भूमि का

कुल क्षेत्रफल (हे.में)

(4)

(6)

(5)

(3)

(2)

(1)

4.245

भीकनगांव

खरगोन

कार्यापालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन

पछाया , प.ह.नं.12

"सतसोई तालाब योजना के नहर कार्य निर्माण हेतु "

अनुसूची (2)

"सतसोई तालाब योजना के नहर कार्य निर्माण हेतु" ग्राम- पछाया, प.ह.नं. 12 की प्रभावित निजी भूमि का विवरण .

सर्वो नंबर

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में.) (2)

(1)

4.245

2/ 2 / 2,2 /4/1 , 2/7 , 2/8 , 2/15 , 9 / 1 / 1 / 1,9 / 1/1/ 2, 9/1/7,9 / 1 / 2,10 / 2 / 2 , 11/1/2 , 11/2 , 14/1 , 14/2 , 16/4, 16/5 , 16/6 , 19/1 , 19/2 , 19/3 , 20/1/1 , 20/1/2 , 20/2/1,20/ 2 / 2, 20/3 , 23 / 2,24/ 1 , 24/2 , 64/1,161/3/ 2, 162.

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी , रा. एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाध् ान संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 150- भू- अर्जन- 2020.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1 ) के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2 ) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्यशासन, इसके द्वारा अनुसूची (1 ) के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

4092

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

अनुसूची (1 )

अर्जितकी जाने जिला तहसील ग्राम/ नगर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

वाली भूमि का

कुल क्षेत्रफल (हे.में)

(2)

(3)

(4) (1)

3.630 खरगोन भीकनगांव दौड़वा, प.ह.नं.13

(6)

(5)

कार्यापालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन

"सतसोई तालाब योजना के नहर कार्य निर्माण हेतु"

अनुसूची (2)

"सतसोई तालाब योजना के नहर कार्य निर्माण हेतु" ग्राम- दौड़वा, प.ह.नं.13 की प्रभावित निजी भूमि का विवरण.

सर्वे नंबर (1)

8/4, 9 , 11/2/1 , 11/3/3 , 13 , 27/2 , 27/4 , 27/5 , 30/2 , 31/1 , 31 / 2,34/ 1 / 2,34/1 / 9 , 34/1/12 , 34/1/13,49/850 , 52/831 , 54/ 2,56/ 1 /1,66/1/1.

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे .में.)

(2)

3,630

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , रा. एवं भू-अर्जन अधिकारी , भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाध ान संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 151 -भू-अर्जन-2020. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1 ) के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2 ) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची (1 ) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी क़ो उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची (1)

तहसील

अर्जित की जाने जिला

ग्राम/नगर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

वाली भूमि का

कुल क्षेत्रफल (हे.में)

(4) (1)

(2)

(3)

3.673 खरगोन भीकनगांव बोरगांव ,

प.ह.नं.12

(6)

(5)

कार्यापालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन

"सतसोई तालाब योजना के नहर कार्य निर्माण हेतु" 4093

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

अनुसूची (2)

"सतसोई तालाब योजना के नहर कार्य निर्माण हेतु" ग्राम- बोरगांव , प.ह.नं.12 की प्रभावित निजी भूमि का विवरण.

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में) (2)

सर्वे नंबर (1)

3.673

271/3/2 , 271 / 4/1,271 / 5 , 271/6 , 279/1 , 279/2/1 , 279/2/2,281 / 2 / 1 /1,281/ 2 / 2 / 2,281 / 3 , 288/1 , 288/2 , 288 /3 /1,288 / 3 / 2,288/4, 288/5 , 289/1/2 , 290/1,290/ 2,291 / 3 / 2 .

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी , रा. एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाध् ान संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुग्रहा पी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला - टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

टीकमगढ़ , दिनांक 13 अक्टूबर 2020

प्र. क्र. 02- अ- 82-2017-18-1491.- चूँकि, शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में दर्शित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः अनुसूची के पद (2) में अंकित भू-धारक की भूमि की हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ों नहर परियोजना निर्माण के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग/ उपक्रम मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में "आपसी सहमति से क्रय नीति-12 नवम्बर 2014 " के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. एफ 12-2/ 2014 / सात / 2 ए भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1 ) एवं (2 ) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर आधार स्पष्ट करते हुए आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ् 12-2 / 2014 / सात / 2 ए भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1 ) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

4094

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

[ भाग 1

अनुसूची

(1 ) परियोजना का नाम:- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो परियोजना

(2) भूमि का विवरण:- ग्राम खेराजागीर, तहसील-मोहनगढ़ , जिला-टीकमगढ़

खसरा नं.

स.क्र.

अर्जित रकबा (हे.में)

कुल रकबा (हे. में)

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

1013

0.216

0.890

1

रमसू चेनू तनय पम्मे, नि.

0.158

0.417

1014

खेराजागीर, जाति ढ़ीमर,

तहसील-मोहनगढ़ , जिला-

टीकमगढ़ (म.प्र.)

0.374

1.307

योग

(3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है:- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ों परियोजना के निर्माण हेतु.

(4) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुभाग जतारा, जिला-टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 01 - अ- 82-2017-18-1489.- चूँकि, शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में दर्शित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः अनुसूची के पद (2) में अंकित भू धारक की भूमि की हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ों नहर परियोजना निर्माण के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग / उपक्रम मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में " आपसी सहमति से क्रय नीति-12 नवम्बर 2014 " के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है.

अतः मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. एफ 12-2 / 2014 /सात /2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1 ) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर आधार स्पष्ट करते हुए आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ12-2 / 2014 / सात/ 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1 ) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) परियोजना का नाम:- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो परियोजना

(2) भूमि का विवरण :- ग्राम पड़वार, तहसील-मोहनगढ़ , जिला-टीकमगढ़ 4095

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

खसरा नं.

स.क्र.

अर्जित रकबा (हे. में)

कुल रकबा (हे .में)

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

(4)

(3)

(5)

(1)

(2)

0.121

0.938

1

823/1

वसंता तनय खेमराज-1 / 5 हि. भगुन्ती पत्नि रामसहाय-3 /10 हि.रामकुँवर पत्नि नंदराम-1 / 20 हि. लच्छीवाई पत्नि सुखनंदन-1 / 20 हि. शिम्बू, भैयालाल तनय हल्के-1 /15 हि. भिज्जू तनय हल्के -1 /15 हि. , हल्की पुत्री हल्के, भगुन्ती पत्नि रामसहाय -1 /15हि. नंदराम, सुखनंदन, ठाकुरदास, हीरालाल, सुरेन्द्र कुमार तनय वसंते -1 /5 हि. भूमि स्वामी, जाति कुम्हार, नि. पड़वार, तहसील - मोहनगढ़ , जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)

0.938

0.121 योग

(3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है:- हरापुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ों परियोजना के निर्माण हेतु.

(4) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुभाग जतारा, जिला- टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 03-अ- 82-2017-18-1487.- चूँकि, शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में दर्शित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः अनुसूची के पद (2 ) में अंकित भूधारक की भूमि की हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ों नहर परियोजना निर्माण के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग/ उपक्रम मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में " आपसी सहमति से क्रय नीति -12 नवम्बर 2014 " के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है .

अतः मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. एफ 12-2 / 2014 / सात / 2 ए, भोपाल, दिनांक12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1 ) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर आधार स्पष्ट करते हुए आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2 / 2014 / सात / 2 ए, भोपाल , दिनांक12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1 ) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

4096

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

अनुसूची

(1) परियोजना का नाम: हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो परियोजना

(2) भूमि का विवरण: ग्राम केशरमढ़ , तहसील- मोहनगढ़ , जिला-टीकमगढ़

खसरा नं.

स.क्र.

अर्जित रकबा (हे. में)

कुल रकबा (हे.में)

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

0.294

0.090

82/1

1

डल्ली, जल्लू तनय मलखान एवं मक्खन वाई पुत्री मलखान, जाति अहिरवार नि. गोर , तहसील- मोहनगढ़ , जिला- टीकमगढ़ (म.प्र. )

0.294

0.090 योग

1किता

(3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है: - हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ों परियोजना के निर्माण हेतु.

(4) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुभाग जतारा, जिला-टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुभाष कुमार द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4097

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

कार्यालय , प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , जिला रीवा , एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 23 अक्टूबर 2020 पत्र.क्र.- 425- प्रका. - भू-अर्जन-2020-21.-

:

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी,वैश्विक महामारी कोविङ-19 प्रभाव के कारणो से निर्धारित अवधि में भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा -25 के तहत दिनांक 20.09.2020 से 20.09.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है ।राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं ।

अनुसूची

लगभग क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

रंकवा है.

तहसील ग्राम

भूमिःका बर्णन जिला

खसरा नम्बर

7

6

5

4

2

3

1

कार्यपालन यंत्री,

1

0.012.

लखहा

सतना विरसिंहपुर

0.038

38/395

0.048

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु ।:

39

पक्काबांध संभाग क्रमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म०प्र०)

0.007

44

0.110

45/392

0.108

45

0.048

47

0.017

54

0.086

55

0.031

57

0.505 हेक्टयर

कुल योग

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय मे देखा जा सकता है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

4098

पत्र.क्र. -427-प्रका.-भू-अर्जन-2020-21.-

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी ,वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणो से निर्धारित अवधि में भू -अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा -25 के तहत दिनांक 20.09.2020 से 20.09.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित ब्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं ।

अनुसूची

लगभग क्षेत्रफल

भूमि का बर्णन

सार्वजनिक. प्रयोजन का. वर्णन

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

रकवा हे.

तहसील ग्राम

जिला

खसरा नम्बर

7

6

5

4

3

2

0.046

233.

सतना विरसिंहपुर मरवा

0.010

235

0.059

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु ।

236

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म० प्र० )

0.051

267

0.019

282

0.099

283

0.056

284.

0.032

285

0.045

286

0:054

287

0.003

296

0.080

299

0.062

301

0.060

306

0.008

307

0.017

310 .

0.043

311

0.008

312

0.041

313

0.010

318

0.803 हेक्टयर

कुल योग

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है । 4099

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

पत्र.क्र.-429- प्रका.-भू-अर्जन-2020-21.-

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) से(5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणो से निर्धारित अवधि में भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू- अर्जन अधिनियम की धारा -25 के तहत दिनांक 30.08.2020 से 30.08.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है,सभी संबन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं।

अनुसूची

लगभग क्षेत्रफल

भूमि का बर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

रकवा हे.

तहसील ग्राम

जिला

खसरा नम्बर

7

6

5

4

3

2

1

"0.136

23

सतना बिरसिंहपुर सुजावल कला

0.044

30

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु ।

कार्यपालन यंत्री, पक्काबांध संभाग क्रमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म०प्र० )

0.077

33

45

0.011

0:020

51

0.100

96

0.086

161

0.062

180

0.088

181

0.037

182

0.017

183

0.010

192

0.158

194

0.058

196

0.108

197

0.002

201

0.204

202

0.054

208

0.046

209

0.106

214

0.072

215

0.103

216

0.020

226

0.110

228

0.221

229

0.007

278 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

[भाग 1 4100

0.018

281

0.104

282

283

0:063

से +

0.024

284

2.170 हेक्टयर

कुल योग

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय मे देखा जा सकता है । पत्र.क्र.-431- प्रका.-भू-अर्जन- 2020-21.-

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 )से(5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणो से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा -25 के तहत दिनांक 12.07.2020 से 12.07.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं।

अनुसूची

लगभग क्षेत्रफल

भूमि का बर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

रकवा हे.

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

खसरा नम्बर

7.

6

5

4

3

2

1

0.036

155

सतना बिरसिंहपुर हलिया कला

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगंवों शाखा नहर निर्माण हेतु ।

कार्यपालन यंत्री, पक्काबांध संभाग क्रमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म० प्र० )

0.110

156

0.026

162

0.250

163

0.305

199

0.008

210

0.012

213

0.146

214

0.108

216

0.030

238

0.046

239

0.184

269

0.088

306

0.208

307

0.012

308

0.052

309

0.016

310

0.160

311

0.012

332

0.002

334

0.024

339

0.184

340

0.002

411

0.208

412

0.180

413

0.060

415

0.003

416 4101

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

0.072

421

422

0.004

0.073

423

0.008

453

0.146

454

0.307

463

0.010

464

0.013

503

0.141

504

3.246 हेक्टयर

कुल योग

2. भूमि, का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय मे देखा जा सकता है। पत्र.क्र.-433-प्रका. भू-अर्जन-2020-21.-

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 )से (5 ) में वर्णितं भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी,वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणो से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 30.08.2020 से 30.08.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है ।राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं।

अनुसूची

लगभग क्षेत्रफल

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजनः का वर्णन

रकवा है .

ग्राम

तहसील

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

जिला

खसरा नम्बर

6

5

4

2

1

0.034

218

सतना

3 पडुहार

बिरसिंहपुर

0.002

230

231

0.067

कार्यपालन यंत्री, पक्काबांध संभाग कमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म०प्र०)

7 बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु ।

0.187

234

235

0.013

0.019

236

0.036

237.

0.062

250

0.081

251

0.032

429

0.020

430

0.070

431

432

0.101

0.048

433

434

0.018

0.017

435

0.071

603

604

0.026

0.011

605

0.002-

606

0.090

610

625

0.030

626

0,073

0.073

627

0.109

628

0.096

664

0.065

665

0.024

675

0.144

676

0.011

677

0.011

678-

0.146

679 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

[ भाग 1 4102

0.002

780

0.002

783

0.122

786

0.032

787

0.028

788:

0.028

834

0.017

835

0.115

840

0.019

841

842

0.028

0.039

843

0.011

844

0.046

846

0.017

857

0.014

867

0.004

872

0.024

875

0.005

876

0.048

877

0.114

0.035

890

0.002

895

0.028

896

0.012

897

0.025

898

0.022

901

0.019

907

0.004

908

0.022

909

0.043

917

0:038

918

0.016

919

0.080

920

0.029

921

0.013

990.

0.005

991

0.014

992

0.004

993

0.029

994

0.102

995

0.019

996

0.004

997

0.056

998

0.031

1011

0,021

1012

0.019

1013

0.026

1014.

0.047

1017

0.006

1018

0.062

1019

0.004

1022

0.013

1023

0.010

1024 4103

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

1025

0.019

3.403 हेक्टयर

कुल योग

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है । पत्र.क्र. -435-प्रका.-भू-अर्जन-2020-21.-

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से(5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणो से निर्धारित अवधि में भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा -25 के तहत दिनांक 19.07.2020 से 19.07.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित ब्यक्तियों कों इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है ।राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं ।

अनुसूची

लगभग क्षेत्रफल

भूमि का बर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी :

रकवा है.

ग्राम

तहसील

जिला

खसरा नम्बर

7

6

5

4

3

2

1

कार्यपालन यंत्री,

0.050

40

कोटर

कोटर

सतना

0.067

41

0.163

45

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु ।

पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म ०प्र० )

0.379

49

0.134

3285

-0.036

3287

0.163

3297

0.992 हेक्टयर

कुल योग

2. भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय मे देखा जा सकता है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

4104

पत्र.क्र.-437-प्रका.-भू-अर्जन-2020-21.-

*

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से(5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणो से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 19.07.2020 से 19.07.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित ब्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की. सूचना दी जाती है ।राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं।

अनुसूची

लगभग क्षेत्रफल

भूमि का बर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

रकवा हे.

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील ग्राम

जिला

खसरा नम्बर

7

6

4

5

3

2

1

78

0.011

फरहद

कोटर

सतना

82

0.034

83

0.019

कार्यपालन यंत्री, पक्काबांध संभाग क्रमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म०प्र०)

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु ।

84

-0.019

0.022

86

87

0.053

89

0.039

0.031

91

92

0.024

0.029

93

98

0.091

0.038

108

110

0.048

111

0.082

0.054

114

0.067

116

117

0.024

0.101

119

120

0.072

0.159

121

122

0.134

155

0.096

0.086

95/373

0.027

128

209

0.031

210

0.086

211

0.116

0.126

212/2

0.005

278/1

0.005

278/2 4105

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

0.010

279

0.012

282/1/2

0.073

282/2

0.056

283

0.061

321/1

0.002

321/2

334

0.050

340

0.010

0.027

341

344

0.095

2.125 हेक्टयर

कुल योग

2. भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागरं परियोज़ना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है । पत्र.क्र.-439- प्रका. भू-अर्जन-2020-21.-

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1) से (5) में वर्णित भूमि के. अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणो से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 30.08.2020 से 30.08.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित ब्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं ।.

अनुसूची

लगभग क्षेत्रफल

भूमि का बर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

रकवा है.

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील ग्राम

जिला

खसरा नम्बर

7

6

4

5

3

2

1

0.126

कार्यपालन यंत्री,

212/1/2

फरहद

सतना कोटर

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु ।

पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म०प्र० )

0.126 हेक्टयर

कुल योग

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय मे देखा जा सकता है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

4106

पत्र.क्र.-441-प्रका.-भू-अर्जन- 2020-21.-

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) से(5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी,वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणो से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा -25 के तहत दिनांक 19.07.2020 से 19.07.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित ब्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है ।राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं ।

अनुसूची

लगभग क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोज़न का वर्णन

रकवा हे.

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

भूमि का बर्णन जिला

खसरा नम्बर

7

6

5

4-

3

2

1

0.032

3/1

सेमरी

कोटर

सतना

4

0.108

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु ।

0.319

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म०प्र०)

5

0.242

10

0.012

12

0.078

13

0.053

16

0.038

17

0.120

26

0.014

27

0.126

37

0.010

40

0.008

47

0.154

48

0.173

60

0.006

61

0.137

62

0.055

63

0.014

65

0.168

71

72

0.044

0.041

76

0.048

77

0.041

318

-0.019

319

0.019

320

0.040

326

0.040

327

0.016

332

0.028

324 4107

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

0.040.

346

0.132

351

352

0.014

0.053

353

0.134

354

0.120

380

0.045

381

0.108

382

383

0.144

-0.019

384

0.029

385

389

0.149

0.321

390

3.511 हेक्टयर

कुल योग

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है । पत्र.क्र.-443- प्रका.-भू-अर्जन- 2020-21.-

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पंद (1 )से (5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणो से निर्धारित अवधि में भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा -25 के तहत दिनांक 30.08.2020 से 30.08.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित व्यक्त्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अंधिकृत करता हूं ।

अनुसूची

लगभग क्षेत्रफल

भूमि का बर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

रकवा हे.

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

खसरा नम्बर

7.

4

5

3

2

1

2

0.488

कोटर

घोरकाट

सतना

4

0.010

5

0.134

6 कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म ०प्र०)

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु ! ...

6

0.104

7

0.016

8

0.018

67

0.040

0.100

99

0.002

103

105

0.001

106

0.050

107

0.050

108

0.152

112

0.077

114

0.018

0.140

115/1

116

0.191 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

4108

117

0.156

118

0.145

131

0.268

0.188

133

0.186

135

0.180

136

203

0.084

207

0.120

242

0.074

243

0.216

249

0.450

250

0.190

0.672

253

0.232

268

0.012

269

277

0.096

0.372

278

0.088

279

282

0.088

284

0.122

-285

0.032

120

0.012

0.058

121

125

0.017

0.252

126

155

0.014

0.106

156

158

0.062

160

0.012

6.095 हेक्टयर

कुल योग

2. भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है । पत्र.क्र.-445- प्रका .-भू-अर्जन-2020-21.-

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पंद (1 ) से (5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणो से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 06.09.2020 से 06.09.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं । 4109

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

अनुसूची

लगभग क्षेत्रफल

भूमि का बर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

रकवा हे .

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

खसरा नम्बर

7.

6

5

4

3

2

1

कार्यपालन यंत्री,

0.264

331

भटगवा

सतना कोटर

333

0.248

337

0.200

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु ।

देवलोंद ज़िला शहडोल (म०प्र० ) पक्का बांध संभाग क्रमांक 3

346

0.088

348

0.125

360

0.160

0.219

361

0.126

365

0.216

366

0.740

367

0.016

368

370

0.120

2.522 हेक्टयर

कुल योग

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय मे देखा जा सकता है । पत्र.क्र.-447-प्रका.-भू-अर्जन-2020-21.-

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 )से (5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणो से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू- अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 30.08.2020 से 30.08.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित ब्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं।

अनुसूची

लगभग क्षेत्रफल

भूमि का बर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

रकवा हे.

ग्राम

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील

जिला

खसरा नम्बर

7.

6

5

4

3

2

1

0.010

कार्यपालन यंत्री,

1

कोटर

सतना

बूड़ा

0.060

2

0.067

3

पक्काबांध संभाग कांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म०प्र ०)

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवॉ शाखा नहर निर्माण हेतु ।

0.228

4

0.022

11

0.110

12

0.067

49

0.104

50

0.048

51.

0.055

52

0.062

53

0.092

54

55

0.031 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 नवम्बर 2020

4110

59

61/1

61/2

61/3

61/4

62

63

70/1

70/2

72/1

82

88

89

92

93

143

144

145

160

161

162

191

203

204

205

206

207

208

8/1

[ भाग 1 0.048

0.100

0.074

0.058

0.115

0.120

0.007

0.010

0.034

0.128

0.090

0.082.

0.033

0.232

0.090

0.004

0.013

0.007

0.104

0.200

0.016

0.403

0.040

0.435

0.123

0.215

0.012

0.058

0.085

3.909 हेक्टयर

कुल योग 2. भूमिः का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागरं परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है । पत्र.क्र.-449-प्रका.-भू-अर्जन-2020-21.- चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणो से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा -25 के तहत दिनांक 06.09.2020 से 06.09.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित ब्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है।राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं । 4111

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

अनुसूची

लगभग क्षेत्रफल

भूमि का बर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

तहसील ग्राम

जिला

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

रक़वा हे.

खसरा नम्बर

7

6

5

4

3

2

1

बछौरा

265

0.011

कोटर

सतना

0.082

270

0.037

271

कार्यपालन यंत्री, पक्काबांध संभाग क्रमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म०प्र० )

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु ।

272

0.027

0.163

275

0.002

276

0.012

332

0.110

333

0.058

334

0.032

368

0.026

369

370

0.012

371

0.012

372

0.038

0.071

373

0.030

374

0.010

375

385

0.047

0.088

386

0.017

387

0.052

388

0.037

389

0.077

390

0.091

392

0.012

394

1.154 हेक्टयर

कुल योग

2. भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय मे देखा जा सकता है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

4112

पत्र.क्र. -451-प्रका.-भू-अर्जन- 2020-21.-

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी,वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणो से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा -25 के तहत दिनांक 20.09.2020 से 20.09.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है।राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं ।

अनुसूची

लंगभग क्षेत्रफल

भूमि का बर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील

रकवा है.

ग्राम

जिला

खसरा नम्बर

7

5

6

4

2

3

.5

0.176

कार्यपालन यंत्री,

अधरवार

1 सतना कोटर

11

0.296

12

0.075

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु ।

पक्काबांध संभाग कमांक 3 देवलोंदःजिला शहडोल (म०प्र०)

13

0.139

14

0.172

15

0.076

0.020

26

0.136

92/1 /क

0.016

92/3/ क

0.066

92/3/ख

93

0.220

95

0.176

.97

0.082

98

0.146

0.090

99

0.096

100/1

0.046

100/2

0.040

100/3

102

103

0.008 0.016

114

0.006

161.

0.006

162

-0.010

163

0.372

0.066

182

183

0.051

184.

0.065

0.007

187/2

189

0.088 4113

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

190

0.046

191

0.023

0.129

192/2

194

0.033

195

0.144

202

0.005

204

0.170

205

0.108

0.075

206/1 /ख

0.167

226

229

0.097

230

0.075

231

0.212

232

0.144

233

0.043

234

0.037

239

0.052.

240

0.297

0.164

241

248

0.026

249/2

0.120

0.216

250/1

0.160.

251/1

0:007

251/2

225

0.079

5.392 हेक्टयर

कुल योग

2. भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है । पत्र.क्र.-453-प्रका.-भू-अर्जन-2020-21.-

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) से(5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणो से निर्धारित अवधि में भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 06.09.2020 से 06.09.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है ।राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 12. द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं।

अनुसूची

लगभग क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

रकवा हे.

ग्राम

तहसील

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भूमि का बर्णन जिला

खसरा नम्बर

7

5

3

1

2

4 629

6 कार्यपालन यंत्री,

0.192

रामस्थान

सतना

रघुराज नगर

0.233

966/1 /ग

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु ।

पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म० प्र ०)

0.145

967/1/ख /1

0.570 हेक्टयर

कुल योग

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है । د [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

4114

पत्र.क्र. -455-प्रका.-भू-अर्जन-2020-21.-

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) से(5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शितां का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणो से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा -25 के तहत दिनांक 06.09.2020 से 06.09.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है ।राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं ।

अनुसूची

लगभग क्षेत्रफल भूमि का बर्णन

रकवा हे.

तहसील

ग्राम

जिंला

खसरा नम्बर

4

5

3

2

1

0.161

उमरी

सतना

157/3/क /1/2

रघुराज नगर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

7

6

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवॉ शाखा नहर निर्माण हेतु । कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म० प्र०)

0.161 हेक्टयर

कुल योग

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है । पत्र.क्र. -457- प्रका.-भू-अर्जन-2020-21.-

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 )से(5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता काअधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणो से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा -25 के तहत दिनांक 06.09.2020 से 06.09.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है,सभी संबन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है ।राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं ।

अनुसूची

लगभग, क्षेत्रफल भूमि का बर्णन

रकवा हे.

ग्राम

तहसील

जिला

खसरा नम्बर

5

4

3

2

1

0.020

32

कोलवार

सेमरिया

रीवा

0.010

33

0.053

34

0.039

36

0.034

37

0.022

38

0.002

40

0.002

41

0.007

42

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

7

6 कार्यपालन यंत्री,

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मंझगवॉ शांखा नहर निर्माण हेतु । पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म०प्र ०) 4115

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

0:086

43

0.086

68

0.058

73

0.018

84

0.031

86

0.035

87

0.050

88

0.008

89

0.017

90

0.018

96

0.106

97

148

0.021

149

0.048

0.104

150

0.046

168

0.062

169

0.149

171

0.101

173

0.065

174

0.013

179

0.007

180

0.167

181

0.067

182

0.058

184

1.810 हेक्टयर

कुल योग

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी.एस. कुलेश , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 नवम्बर 2020

4116

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी , दिनांक 7 अक्टूबर 2020

क्र. भू- अर्जन - 10- ( अ -82 ) -2020-21-198.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिए अधिनियम की धारा 40 के तहत् कार्यवाही चाही गई है.

अतः भूमि अर्जन पूनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा " 9 " के तहत् अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 ) की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

निर्माण कार्य एजेंसी का नाम

नगर/ग्राम

जिला तहसील /तालुक

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकवा

खसरा नम्बर

(हे. में)

(7)

(6)

(4) (5)

(3)

(1) (2)

374

0.160

डिण्डौरी

डुगरिया रैयत

0.600

परियोजना शीर्ष कार्य हेतु. खरमेर मध्यम सिंचाई

155

डिण्डौरी निजी भूमि

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी.

0.600

154

0.360

156

प.ह.नं. 129 रा. नि. मं. बम्हनी

157

0.360

0.400

146

0.460

145

0.180

153

0.480

399

0.400

152

0.400

118/1

0.200

115

0.300

484

0.230

119

0.340

400/1

0.340

123/1

0.040

132/2

0.008

353/1

2.090

127/1

0.320

127/2

118/5

0.100 4117

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

(7)

(6)

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

0.400

118/6

0.390

365/1

0.200

322/1

0.130

363/490

0.120

322/2

0.760

361/1

0.390

365/2

1.250

141/1

0.160

398

397

0.400

12.568

निजी भूमि का योग

0.500

134

0.480

161

162

0.480

130

3.690

5.150

शास. भूमि का योग

17.718

कुल योग

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय , कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन- 11- ( अ-82 )-2020-21-199.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिए अधिनियम की धारा 40 के तहत् कार्यवाही चाही गई है.

अतः भूमि अर्जन पूनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा " 9 " के तहत् अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 ) की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण

का वर्णन

निर्माण कार्य एजेंसी का नाम

नगर/ग्राम

जिला तहसील/तालुक

खसरा नम्बर

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकवा

(हे. में)

(7)

(6)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

0.430

63

डिण्डौरी

अण्डई रैयत

0.108

खरमेर मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु .

83

प.ह.नं. 131

डिण्डौरी निजी भूमि

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी.

0.400

93/2

रा. नि. मं.

0.400

95/1

बम्हनी

0.400

95/2

159/1

0.330

0.270

159/2 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

41.18

(7)

(6)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

2.338

निजी भूमि का योग

2.770

30

शास. भूमि

2.770

शास. भूमि का योग

5.108

कुल योग

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय , कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन - 12- ( अ -82 )-2020-21-200.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से खाना ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिए अधिनियम की धारा 40 के तहत् कार्यवाही चाही गई है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा " 9 " के तहत् अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाते ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 ) की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

निर्माण कार्य एजेंसी का नाम

नगर/ग्राम

जिला तहसील/तालुक

खसरा नम्बर

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकवा

(हे. में)

(7)

(6)

(5)

(4)

(1) (2)

(3)

0.830

उमरिया रैयत 70

डिण्डौरी

0.240

खरमेर मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु.

65

डिण्डौरी निजी भूमि

0.560

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी.

58/2

प.ह.नं. 141 रा. नि. मं.

552

1.130

बम्हनी

0.600

47/2

101

0.510

154

0.240

183/1

0.110

0.210

188/1

183/3

0.110

183/4

0.100

0.600

112/1

0.100

116

0.190

109/2

0.200

369

0.370

371

0.590

374/1

0.350

374/2

0.150

536/1

536/2

0.150 4119

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.100

536/3

0.100

536/4

2.610

537

0.240

533

0.300

560

0.500

538

0.260

549/1

0.380

542/1

0.380

542/2

0.310

462

0.630

456/1

0.210

456/2/1

0.200

456/2/2

0.200

456/2/3

456/3

0.600

0.720

450

0.450

440/1

0.500

440/2

0.160

416/2

0.030

423/1

408/1

1.760

425/1

0.040

0.400

426/1/1

426/1/2 0.400

0.400

426/1/3

19.220

निजी भूमि का योग

0.070

180

453

0.260

166

0.080

120

0.050

0.840

373

0.060

565

0.220

540

526

0.100

0.060

493

0.250

492

478

0.370

0.160

417

6.300

445

0.370

420

9.190

शासकीय भूमि का योग -

28.410

कुल योग

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , कार्यालय , कलेक्टर , डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

[भाग 1 4120

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

क्र. भू- अर्जन - 13- ( अ-82 ) -2020-21-201.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) सेखाना ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिए अधिनियम की धारा 40 के तहत् कार्यवाही चाही गई है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा " 9 " के तहत् अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाते ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 ) की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

निर्माण कार्य एजेंसी का नाम

नगर/ग्राम

जिला तहसील/तालुक

खसरा नम्बर

भू- अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हे. में)

(7)

(6)

(4) (5)

(2)

(3)

(1)

0.250

68

साल्हेघोरी रैयत

डिण्डौरी

0.600

13/1

खरमेर मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु.

डिण्डौरी निजी भूमि

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी.

0.220

45/1

प.ह.नं. 130 रा. नि. मं.

0.220

45/2

बम्हनी

0.400

46/2

8/4

0.200

8/5

0.200

17/2

0.930

17/3

0.930

0.230

17/4

0.230

17/5

17/6

0.230

0.240

17/7

4.880

निजी भूमि का योग

3.140

1

शास. भूमि

0.420

3

0.400

32

3.960

शास. भूमि का योग

8.840

कुल भूमि का योग

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय , कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन - 14-( अ -82 )-2020-21-202.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से खाना ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिए अधिनियम की धारा 40 के तहत् कार्यवाही चाही गई है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा " 9 " के तहत् अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाते ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 ) की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

4121

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील/तालुक नगर/ग्राम

खसरा नम्बर निर्माण कार्य एजेंसी सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन का नाम

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हे. में)

(3)

(4)

(1) (2)

(5) डिण्डौरी

4/1/1

0.400 डिण्डौरी

खाम्ही माल

0.400

4/1/2

प.ह.नं. 132

निजी भूमि

0.180

95/2

रा. नि. मं.

बम्हनी

0.980 कुल निजी भूमि का योग-

1.360

22

शास. भूमि

4/2

0.460

508

0.270

2.090

शास. भूमि का योग

3.070

कुल भूमि का योग

(6)

(7)

खरमेर मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय , कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन- 15-( अ -82 )-2020-21-203.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से खाना ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिए अधिनियम की धारा 40 के तहत् कार्यवाही चाही गई है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा " 9 " के तहत् अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाते (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 ) की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील/तालुक

खसरा नम्बर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन निर्माण कार्य एजेंसी का नाम

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हे. में)

(2)

(3)

(4) (5) (1)

0.060

97

डिण्डौरी

साल्हेघोरी माल

0.200

124

प.ह.नं. 130

डिण्डौरी निजी भूमि

120

0.270

रा. नि. मं.

0.090

112/2

बम्हनी

123/2

0.070

107/2

0.200

0.890

निजी भूमि का योग

0.890

कुल योग

(6)

(7)

खरमेर मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग डिण्डौरी .

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय , कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. कार्तिकेयन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

4122

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 9 अक्टूबर 2020

पत्र क्र. 352 - भू-अर्जन-2020 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं.

चूंकि, भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(4) 0.303 रीवा

(2) नईगढ़ी

(3) सुमेदा कला

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण

विभाग सेतु निर्माण संभाग ,

रीवा.

(6) मऊगंज कटरा मार्ग के कि. मी. 12/8 में ओड्डा नदी पर पुल एवं पहुंचमार्ग निर्माण कार्य.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इलैया राजा टी. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 20 अक्टूबर 2020

क्र. 4054- A- भू-अर्जन-2020 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची केखाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 ) एवं ( 12 ) की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ: -

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (1)

19.736 उमरिया

(2) मानपुर

27.535

2.095

पड़वार

1.447

15.208

(3) महरोई बेल्दी सलैया कुड़ी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण धारा -11 की उपधारा ( 3 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

भदार व्यपवर्तन

योजना.

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उमरिया.

(2 ) सर्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- भदार व्यपवर्तन योजना डूब क्षेत्र .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

4123

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 7 अगस्त 2020

क्र. एफ. 206- भू-अर्जन-2020. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013, संशोधन ( क्रमांक एक , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख ) तहसील-नागौद

(ग) नगर/ग्राम- पिपरी

(घ) क्षेत्रफल-3.200 हेक्टेयर

आराजी नं.

प्रभावित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

252/2/1/1

0.070

252/1/1

0.184

14/1/1

0.083

15/1

0.012

16/1

0.217

17/1/2

0.148

0.148

17/1/1

0.020

9/1/1

8/1/1

0.293

46/275/1/1

0.012

47/1

0.038

0.032

48/1/1

49/1/1

0.223

0.219

49/2/1

49/277/1

0.154

0.024

53/1

0.008

54/1/1

0.003

54/2/1

53/2/क/ 1

0.162

0.013

63/1

0.087

62/1

0.116

61/1/1

64/1

0.002

0.055

65/1/1

(1)

(2)

65/2

0.004

86/1/1

0.009

87/1/1

0.088

86/2/1

0.011

87/2/1

0.202

83/2

0.004

82/2

0.002

84/1

0.193

0.042

85/1

67/1/1

0.024

68/1/1

0.118

69/1/1/1

0.165

0.015

69/2

3.200

निजी खाता भूमि योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- उप मुख्य अभियंता ( निर्माण- II ) , पश्चिम मध्य रेलवे सतना द्वारा ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि. मी. ) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

सतना, दिनांक 13 अगस्त 2020

क्र. एफ. 223 - भू-अर्जन-2020. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- नागौद

(ग ) नगर/ग्राम- बारापत्थर

(घ) क्षेत्रफल-0.865 हेक्टेयर

आराजी नं.

प्रभावित रकबा (हेक्टर में) (1)

(2)

143

0.018

8/2/2

0.006

0.043

8/1/1

0.134 4124

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 नवम्बर 2020

(2)

(1)

0.043

8/2/1/1

0.134

17/1/2/1

18/2/1

0.164

18/3/1/1

0.153

0.102

18/1/1

0.023

19/3/1

0.025

19/3/2

0.020

19/3/3/1

0.865

निजी खाता भूमि योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- उप मुख्य अभियंता ( निर्माण- II ) , पश्चिम मध्य रेलवे सतना द्वारा ललितपुर - सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा- खजुराहो (541 कि. मी. ) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

सतना, दिनांक 19 अगस्त 2020

क्र. 226 - भू-अर्जन-2020.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-(म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- नागौद

(ग ) नगर/ग्राम-डाम्हा

(घ) क्षेत्रफल-1.891 हेक्टेयर

आराजी नं.

प्रभावित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.040

402/2/1

402/2/2/2

0.100

0.040

402/3/1

0.014

88/3/1

0.093

88/1/1

0.014

263/1

0.020

262/1

0.014

102/1

0.005

103/1

0.125

261/2/3/1

(1)

(2)

0.024

261/1क/2

0.004

261/1क/3/1

0.005

261/1 क/3/2

0.005

261/1 क/3/3

0.005

261/1क/3/4

0.005

261/1 क/3/5

0.024

261/1क/4

0.110

261/1 क/1

0.008

260/1 क/ 1

0.130

261/1 ख/ 1

0.016

123/1

258/1

0.126

0.060

256/1/1

254/2/1

0.030

0.018

253

0.065

165/1

0.055

166/1

0.010

167

168

0.015

0.016

169/1

0.008

186/1

0.002

187/2/1

0.002

187/2/2

0.004

187/1

0.077

184/क/ 1

0.077

184/ख/1

0.004

185/क/ 1

172/1/1

0.035

172/2/1

0.091

0.070

173/2/1

0.010

173/3/क

171/1 /ख

0.030

0.004

171/2/ख/4/ 1 क/1 /1

0.004

171/2/ख/4/ 1 क/2

0.004

171/2/ख/4/1 /3

0.004

171/ 2/ख/4/1 क/4

0.130

261/11/1

0.004

171/2/ख/4/1 क/1 /5

0.004

171/2/ख/4/1/2

0.004

171/2/ख/4/1 /3

0.004

171/2/ख/4/3/1/4

0.004

171/2/ख/4/4/1/3

0.004

171/2/ख/4/ 4/ 1 / 4

0.004

171/2/ख/4/4/ 1 / 5

0.004

171/2/ख/4/5/1/3

0.004

171/2/ख/4/5/1/4

0.005-

171/2/ख/4/5/1/2

0.002

187/3/1/2 4125

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.002

187/3/1/3

0.002

187/3/1/4

0.002

187/3/1/5

0.002

187/3/2/1

0.002

187/3/2/2

0.002

187/3/2/3

0.002

187/3/2/4

0.002

187/3/2/5

0.008

391/1

0.006

394/2क/1/2

0.006

394/2क/1/3

0.006

394/2क/1/4

0.005

394/2क/1/5

0.006

394/2क/1/6

0.005

394/2क/1/7

0.005

394/2क/1/8

0.005

394/2क/1/9

0.005

394/2क/1/10

0.005

394/2क/1/11

0.006

394/2क/1 /12

0.006

394/2क/1 /13

0.006

394/2क/1/14

भूमि योग 1.891

निजी खाता

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- उप मुख्य अभियंता ( निर्माण- II ) , पश्चिम मध्य रेलवे सतना द्वारा ललितपुर - सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि. मी. ) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

क्र. 227 - भू- अर्जन- 2020.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- नागौद

(ग) नगर/ग्राम-नामतारा

(घ) क्षेत्रफल-0.612 हेक्टेयर

आराजी नं .

प्रभावित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.045

241/1/1/1 क

(2)

(1)

0.010

246/2/8

0.006

246/2/7

0.002

246/2/9

0.141

245/1/1

0.061

229/1/1

0.041

244/1/1/1

0.016

244/1/1/2

0.016

244/1/1/3

0.016

244/1/1/4

0.017

244/1/1/5

0.044

244/1/1/6

0.016

241/1/1/1/2

0.006

241/1/1/1/4

0.009

241/1/1/1/5

0.009

241/1/1/1/6

0.015

241/1/1/1/7

0.009

241/1/1/1/10

0.009

241/1/1/1/11

0.009

241/1/1/1/12

0.005

241/1/1/1/13

0.009

241/1/1/1/14

0.009

241/1/1/1/15

0.009

241/1/1/1/16

0.009

241/1/1/1/18

0.009

241/1/1/1/20

0.009

241/1/1/1/21

0.009

241/1/15

0.003

241/1/16

0.011

241/1/17

0.009

241/1/20

0.013

241/1/22

0.002

241/6

0.002

241/7

0.003

241/8

0.004

241/12

0.612

निजी खाता भूमि योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है -उप मुख्य अभियंता ( निर्माण- II ) , पश्चिम मध्य रेलवे सतना द्वारा ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि. मी. ) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय कटेसरिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

4126

[भाग 1 कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा , जिला - खण्डवा , मध्यप्रदेश

खण्डवा , दिनांक 21 अक्टूबर 2020 पत्र क्र. - 2833- रीडर- 1-2020.

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2 ) }

क्रमांक 0798 / बी-121 / 2020-21 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक- 01 ग्राम- सुडवाडिया, प.ह.न 44 , तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा से टेल (ग्राम- सिवना, प.ह.न 66, तहसील एवं जिला- खण्डवा) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- माथनी, प.ह.न 62, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करनें के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा , जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

2

3

5

1

0.035

189

खण्डवा

खण्डवा ग्राम- माथनी,

प.ह.न 62

0.084

190

0.036

186

185

0.030

0.020

196/1 4127

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5 1

2

3

198

0.051 खण्डवा खण्डवा

271/1

0.023

ग्राम- माथनी,

प.ह.न 62

282/2

0.016

0.026

271/2

0.023

271/3

0.022

271/4

0.029

282/1

0.015

271/5

272

0.083

0.010

280

0.009

273

0.070

279

0.164

264/1

248/1

0.071

0.817

19

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

4128

पत्र क्र. -2832- रीडर- 1-2020 .

प्ररुप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

कमांक 0797/ बी-121 /2020-21 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 01 ग्राम सुडवाडिया, प.ह.न 44, तहसील हरसूद, जिला- खण्डवा से टेल (ग्राम- सिवना, प.ह.न 66, तहसील एवं जिला- खण्डवा) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- बलदुआ डोंगरी, प.ह.न 62, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर , जिला- खण्डवा (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.013

39/1

खण्डवा

खण्डवा

0.035

38

ग्राम- बलदुआ

डोंगरी,

प.ह.न 62

0.171

34/1

0.008

79/2

0.022

79/3 4129

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक.

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.031

79/4

खण्डवा खण्डवा

0.012

79/5

0.031

83/1

ग्राम- बलदुआ

डोंगरी,

प.ह.न 62

0.025

83/2

0.034

83/3

0.043

84

0.043

99

0.044

100

0.029

101

0.013

106

0.032

110/2

0.025

112/1

0.034

108/1

0.009

112/4

0.028

112/2

0.046

140

0.061

132

0.010

131

23

0.799

कुल योग

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 नवम्बर 2020

4130

पत्र क्र. -2834- रीडर- 1-2020 .

कमांक- 0796/बी-121 /2020-21 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक- 01 ग्राम- सुडवाडिया, प.ह.न 44, तहसील हरसूद, जिला- खण्डवा से टेल (ग्राम- सिवना, प.ह.न 66 , तहसील एवं जिला- खण्डवा) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- बेनपुरा कुरवाड़ा, प.ह.न 63, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदानगर, जिला खण्डवा (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमिं के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

3

1

0.022

104

खण्डवा

खण्डवा

ग्राम- बेनपुरा

0.034

105

कुरवाड़ा, प.ह.न 63 ,

0.031

106

0.015

107

0.173

113 4131

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.064

144

खण्डवा

खण्डवा

0.052

145

0.056

149

ग्राम- बेनपुरा कुरवाड़ा, प.ह.न 63,

0.029

150/2

0.025

150/1

0.027

152

0.020

154/4

0.012

154/3

0.016

154/1

0.008

154/2/1

0.008

154/2/2

0.008

154/2/3

0.008

154/2/4

0.608

18

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

4132

पत्र क्र.- 2835-रीडर- 1-2020.

कमांक 0793 / बी-121 /2020-21 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक - 01 ग्राम- सुडवाडिया, प.ह.न 44, तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा से टेल (ग्राम- सिवना, प.ह.न 66, तहसील एवं जिला- खण्डवा) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- सुरगांव बंजारी, प.ह.न 61 , तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

2

3

1

0.020

503

खण्डवा

खण्डवा

ग्राम- सुरगांव बंजारी ,

0.014

511

प.ह.न 61

0.031

510/5

0.039

509

0.088

686/3 4133

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक.

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.006

686/2

खण्डवा

खण्डवा

0.030

677/4

0.025

677/3

ग्राम- सुरगांव

बंजारी,

प.ह.न 61

0.025

677/2

0.010

677/1

0.024

679

0.145

678

0.028

713

0.033

712

0.040

711/2

0.068

717/1

0.059

718

0.058

742

0.032

737/2

0.031

736/4

0.042

736/3

0.006

736/1

0.067

729/2

728

0.039

0.037

729/1

0.029

730/1

0.040

614/4

0.045

730/2

0.030

614/2

0.016

614/3/1

0.030

606/3

0.067

606/1

1.254

32

कुल योग

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

4134

पत्र क्र. -2836- रीडर- 1-2020 .

कमांक- 0789/ बी-121 /2020-21 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर , प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम कोटवाड़ा, प.ह.न 59, तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (C) में जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़िया तुला, प.ह.न 69, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.086

63

खण्डवा

ग्राम- बड़िया

खण्डवा

0.054

तुला,

77

प.ह.न 69

0.024

78

79/3

0.010

0.060

79/4

A 4135

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

1

3

2

0.070

80

खण्डवा

खण्डवा

0.011

85

0.058

84

ग्राम- बड़िया

तुला,

प.ह.न 69

0.015

195

0.056

186

0.005

185

0.026

184

0.004

183

0.005

182

0.007

181

0.005

180

0.006

179

0.004

178

0.023

177

0.018

176/2

0.023

175

0.011

173

0.009

171

0.006

168

0.011

169

0.034

166

0.058

164/1

0.019

162

0.011

160/1

0.011

160/2

0.011

160/3

0.056

157

0.807

32

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 नवम्बर 2020

[भाग 1 4136

पत्र क्र.-2838- रीडर- 1-2020 .

कमांक 0804/ बी-121 /2020-21 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम कोटवाड़ा, प.ह.न 59 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक- 2 (C) में जल परिवहन हेतु ग्राम- पलकना, प.ह.न 58, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5

खण्डवा

खण्डवा

ग्राम-

97

0.007

पलकना,

108

0.050

प.ह.न 58

109

0.031

110

0.020

116

0.054 4137

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

3

1

0.020

117/2

खण्डवा

खण्डवा

128/3

0.016

0.022

128/2

ग्राम-

पलकना,

प.ह.न 58

0.017

128/1

117/1

0.011

0.008

127/2

0.015

124/1

0.004

124/2

0.020

124/3

0.017

123/2

0.019

123/1

0.026

122/2

121/3

0.023

0.041

121/1

0.071

120/1

0.079

162/1

0.040

174

0.039

175/1

0.065

180

0.040

190/2

190/3

0.045

0.034

191/1

0.006

53

0.020

51

52

0.002

50

0.036

0.005

195/1

0.025

195/3/3

195/2/2

0.025

0.025

195/2/1

0.032

196/1

0.080

249

0.074

201

0.047

209

friar

0.003

211/3

खण्डवा

खण्डवा

0.037

212/2

0.033

212/1

ग्राम-

पलकना,

प.ह.न 58

0.024

219

0.025

220

0.023

225/2

0.038

226

0.041

227/2

1.435

47

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

4138

पत्र क्र.-2837- रीडर- 1-2020.

कमांक 0790/ बी-121 /2020-21 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम- कोटवाड़ा, प.ह.न 59 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (C) में जल परिवहन हेतु ग्राम- मुन्दवाड़ा, प.ह.न 69, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5

खण्डवा

ग्राम-

52/2

0.021

55/2

0.087

मुन्दवाड़ा,

प.ह.न 69

87

0.012

88

11

78

0.045

अधिकारी

80/1

0.003 4139

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बरं 2020

भाग 1 ]

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.043

80/2

खण्डवा

खण्डवा

0.030

81

0.003

83

ग्राम-

मुन्दवाड़ा,

प.ह.न 69

82

0.065

0.027

69/2

0.030

68

128

0.013

0.023

129/1

129/2

0.058

147

0.084

0.073

145/1

0.083

141

0.102

142

0.043

145/2

0.043

145/3

0.002

145/4

0.088

144

0.017

175

0.035

176/2

0.007

176/3

0.020

146/1

146/2

0.115

146/3

0.083

0.095

166/1

166/2

0.087

166/3

0.116

0.387

186

0.160

264

266

0.185

2.285

34

कुल योग

4140

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 नवम्बर 2020

[भाग 1 पत्र क्र. -2839- रीडर- 1-2020 .

कमांक 0807/बी-121 /2020-21 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर , प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम- जामली मुन्दी, प.ह.न 49 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक- 2 (A) में जल परिवहन हेतु ग्राम- फतेहपुर मुन्दी, प.ह.न 49 , तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

1

3

4

5

खण्डवा

खण्डवा

ग्राम-

319

0.146

318/1

0.035

फतेहपुर मुन्दी,

प.ह.न 49

228

0.025

316/1

0.040

315/1

0.021

अधिकारी 4141

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

जिला

तहसील

खसरा

क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

4

2

3

5

314/1

0.090 खण्डवा

खण्डवा

ग्राम-

0.013

313/1

312/4

0.014

फतेहपुर मुन्दी,

प.ह.न 49

0.012

312/3

0.024

312/1

0.025

311/5

0.015

311/4

0.028

311/1

310/4

0.019

0.010

310/1

297

0.037

0.014

298/1

0.022

298/4

299

0.035

298/2

0.029

303/1

0.064

21

0.718

कुल योग

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

4142

पत्र क्र.- 2840- रीडर- 1-2020 .

दिनाँक 23 दिसंबर , 2019

प्रशनांश जिसका उत्तर अपेक्षित है।

प्रश्नकर्ता का नाम

प्रश्न संख्या एवं क्रमांक

डॉ. मोहन यादव

अता.प्र.सं.42 ( क्र. 405)

भांग ( क ) एवं ( ख , ग ) की जानकारी

पूर्ण जानकारी अता.प्र.सं .100 ( क्र . 1301)

श्री भूपेन्द्र सिंह

पूर्ण जानकारी

श्री मनोहर ऊंटवाल

अता.प्र.सं .121 ( क्र . 1544)

भाग [ ख ] एवं [ घ ] की जानकारी

श्री प्रताप ग्रेवाल

अता.प्र.सं. 162 ( क्र . 1937)

श्री अरविंद सिंह भदौरिया

पूर्ण जानकारी अता.प्र.सं.228 ( क्र . 2078) 4143

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

3

4

5

1

288/1

0.063 खण्डवा

खण्डवा

0.039

294/5

0.062

294/4

ग्राम- जामली

मुन्दी,

प.ह.न 49

0.086

294/6

0.068

294/3

289/1

0.060

0.045

293/2

0.019

289/4

0.051

293/3

0.019

289/5

0.041

293/4

0.011

294/2

295/18

0.021

290

0.024

0.054

285

0.016

281/3

0.059

287/5

0.052

286

245

0.127

0.038

10/2

25

1.105

कुल योग

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

4144

पत्र क्र. - 2841 - रीडर- 1-2020 .

कमांक 0791 / बी-121 /2020-21 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम गोकुलगांव , प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक- 2 ( B ) में जल परिवहन हेतु ग्राम- गोकुलगांव, प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा - 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

4

3

5

0.005

7/1

खण्डवा

खण्डवा

ग्राम-

0.032

23

गोकुलगांव,

0.042

24/1

प.ह.न 71

0.020

25/1

25/2

0.018

0.013

26

6

0.130

कुल योग

4145

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

पत्र क्र. - 2842- रीडर- 1-2020.

कमांक- 0803 / बी-121 /2020-21 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- गोकुलगांव, प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (B ) में जल परिवहन हेतु ग्राम- ढोंढवाड़ा, प.ह.न 54, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

1

2

3

0.077

खण्डवा

खण्डवा

548

ग्राम-

0.072

554

प.ह.न 54 ढोंढवाड़ा,

0.017

553/1

0.007

580/3

0.019

553/3 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

[भाग 1 4146

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

2

4

3

1

खण्डवा

खण्डवा

0.008

580/5

0.019

553/4

ग्राम-

ढोंढवाड़ा,

प.ह.न 54

0.007

580/4

0.037

553/5

0.010

580/2

0.015

553/2

0.019

578

0.024

584/1/1

0.018

579

0.012

580/1

0.016

597/1

597/2

0.015

597/3

0.023

592

0.015

594

0.035

593

0.028

603/1

0.024

605/3

0.009

604/1

0.012

604/2

0.013

604/3 4147

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

2

1

3

खण्डवा

खण्डवा

0.026

605/4

0.028

605/1

ग्राम-

ढोंढवाड़ा,

प.ह.न 54

0.042

610/1

0.008

609/1

0.028

610/2

0.018

611

0.008

612/2

0.006

612/1/1

612/1/2

0.011

0.008

614

0.009

615

0.010

655/2

0.048

663

0.047

711/1

0.016

658

0.084

662

0.034

711/2

0.982

42

कुल योग

[भाग 1 4148

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

पत्र क्र. -2843- रीडर- 1-2020.

कमांक 0792/ बी-121 / 2020-21 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- गोकुलगांव, प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (B) में जल परिवहन हेतु ग्राम- बमनगांव भीला, प.ह.न 56, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -25 , नर्गदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

1

2

3

335/2

खण्डवा

खण्डवा

ग्राम-

0.019

335/3

0.052

334

बमनगांव भीला,

0.022

352/1

प.ह.न 56

0.010

357 4149

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

356/1

0.018

ग्राम-

खण्डवा

खण्डवा

0.026

355/3

0.005

555/3

0.016

355/2

बमनगांव

भीला,

प.ह.न 56

0.018

353

0.053

352/2

0.059

351

0.018

348/2

0.065

350/1

0.035

349

0.051

259/1

0.076

258/2

0.012

254

0.011

219/1

0.026

213/2

0.029

219/2

0.006

220/2

0.095

220/1

0.073

222/1

0.028

239

0.012

238/2

0.077

237

0.012

234/2

0.046

235

0.009

213/1

0.010

214/1

0.052

214/2

0.040

208/1

0.043

208/2

0.044

208/3

0.030

174/2

0.066

176

26

0.010

0.066

30

660/2

0.030

0.086

659/2

0.037

659/1

657

0.043

664

0.048

Prior [भाग 1 4150

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

1

3

0.022

651

खण्डवा

खण्डवा

650

0.030

668/3

0.038

0.016

332

ग्राम-

बमनगांव

भीला,

प.ह.न 56

0.050

331/2

0.026

551

0.088

557

0.024

555/2

0.032

555/1

0.016

554

538

0.082

524

0.080

0.036

518

0.024

503/4

506

0.072

500/1

0.022

0.022

500/2

0.017

499/1

0.021

499/2

0.060

501/4

0.056

501/3

0.026

448/1

0.050

447/1

0.008

435

0.024

436

0.064

437

442

0.074

21/3

0.013

0.005

21/2

0.005

21/4

2.687

73

कुल योग

4151

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

पत्र क्र.-2844- रीडर- 1-2020.

कमांक 0800 / बी-121 /2020-21 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत इंदिरासागर रिजरवायर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक -01 ग्राम- सुडवाडिया, प.ह.न 44 , तहसील हरसूद, जिला- खण्डवा से ग्राम- जावर , प.ह.न 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- धनगांव, प.ह.न- 59, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

3

4

1

5

खण्डवा

खण्डवा

329

0.241

ग्राम- धनगांव,

प.ह.न- 59

332/2

0.058

333

0.041

334

0.064

0.006

269 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

4152

[ भाग 1 जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

1 खण्डवा

2 खण्डवा

272

0.054

ग्राम- धनगांव,

प.ह.न- 59

0.005

273

0.004

274

275

0.011

0.038

283

0.036

284

0.029

285/2

285/1

0.027

0.021

279

0.051

278

0.034

287

0.085

159

0.041

91/2

0.041

91/3

0.060

103/1

0.049

103/2/1

0.013

103/2/2

102/1

0.042

102/2

0.049

0.025

102/3/1

0.025

102/3/3 4153

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

1

2

3

खण्डवा

खण्डवा

0.027

82

ग्राम- धनगांव,

प.ह.न- 59

81

0.037

70

0.044

0.050

69

0.034

94/1

0.018

94/2

0.018

93

90

0.034

45

0.063

44

0.079

0.006

43/1

0.033

40/1

40/2

0.033

0.033

40/3

0.040

430/1

430/2

0.040

0.036

431

432

0.158

44

1.933

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

4154

[ भाग 1 पत्र क्र.- 2845- रीडर- 1-2020 .

क्रमांक 0794/ बी-121 /2020-21 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत इंदिरासागर रिजरवायर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक -01 ग्राम- सुडवाडिया, प.ह.न 44 , तहसील - हरसूद , जिला- खण्डवा से ग्राम- जावर , प.ह.न 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- सुरगांव बंजारी, प.ह.न 61 , तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदानगर , जिला- खण्डवा (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

4

5

1

3

खण्डवा

खण्डवा

112/4

0.040

ग्राम- सुरगांव

बंजारी ,

117/2

0.024

प.ह.न 61

117/3

0.032

117/6

0.017

0.043

117/4 4155

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5

0.082

117/5

खण्डवा

खण्डवा

0.086

120

0.072

125

ग्राम- सुरगांव

बंजारी,

प.ह.न 61

0.026

127/1

127/2

0.022

0.025

127/3

148

0.030

0.056

152

0.024

156

0.015

488/1

0.002

498

0.082

499

502

0.059

503

0.044

0.134

511

0.022

515

0.070

516

0.157

519

520/1

0.009

0.026

528/2

538/1

0.039

26

1.238

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

[ भाग 1 4156

पत्र क्र. - 2846- रीडर- 1-2020 .

कमांक- 0805 / बी-121 /2020-21 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत इंदिरासागर रिजरवायर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक -01 ग्राम- सुडवाडिया, प.ह.न 44 , तहसील- हरसूद , जिला- खण्डवा से ग्राम- जावर, प.ह.न 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक-1 एवं पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम- जामली मुन्दी, प.ह.न 49, तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (A) में जल परिवहन हेतु ग्राम- गोहलारी , प.ह.न 59 , तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

5

1

3

4

0.014 खण्डवा

खण्डवा

13/2

ग्राम- गोहलारी,

29

0.064

प.ह.न 59 ,

0.040

30

33/2

0.022

32/2

0.056 4157

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

भाग 1]

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

1

3

4

5 खण्डवा

खण्डवा

28/2

0.040

27

0.036

ग्राम- गोहलारी, प.ह.न 59 ,

0.010

33/1

34/1

0.024

35/2

0.032

35/4

0.085

0.030

7

0.023

10/1

0.062

5

4/1

0.040

3/3

0.010

3/2

0.035

0.012

17

18

0.635

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

4158

[ भाग 1 पत्र क्र.-2847-रीडर- 1-2020.

कमांक- 0795 / बी-121 /2020-21 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम गोकुलगांव, प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक- 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 05 में जल परिवहन हेतु ग्राम- ढोरानी, प.ह.नं. 50 , तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदानगर , जिला- खण्डवा (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

3

4

1

2

0.010

खण्डवा

620

खण्डवा ग्राम- ढोरानी , प.ह.न 50

0.075

619/1

614/4

0.076

0.070

614/2

0.076

614/3 4159

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

2

3

1

438

0.041 खण्डवा

खण्डवा

439

0.051

ग्राम- ढोरानी,

प.ह.न 50

0.018

440/3

0.025

429/1

0.028

363/1

0.070

363/2/1

0.027

374/2

374/3

0.045

0.043

374/5

372

0.044

0.009

334

382

0.030

0.036

323

0.011

322

0.026

324

0.014

325/2

326

0.037

0.021

320

302/1

0.055

0.028

302/2

0.032

303/3

0.060

301

1.058

27

कुल योग

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

4160

पत्र क्र.-2848- रीडर- 1-2020.

कमांक 0806/ बी-121 /2020-21 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- गोकुलगांव, प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक- 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 41 , 64 एवं 70 में जल परिवहन हेतु ग्राम- खेड़ीकित्ता, प.ह.न 52, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा , जिला -खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5

खण्डवा

ग्राम-

451

0.029

खण्डवा

खेड़ीकित्ता,

0.016

452

प.ह.न 52,

0.084

450

0.056

448

446

0.024 4161

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

खसरा

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

4

2

3

5

खण्डवा

ग्राम-

खण्डवा

444

0.012

0.022

445

खेड़ीकित्ता, प.ह.न 52,

0.043

411/1

404

0.018

201

0.047

0.064

200/3

0.088

199/5

0.086

199/4

0.010

199/7

199/6

0.018

0.012

199/3

0.039

193/1

0.030

193/2

0.014

193/3

185/1

0.008

0.060

183/2

0.056

155/2

154/2

0.074

0.015

151

0.041

158/1/1/1

0.025

158/2

0.045

131/2

0.011

132

0.047

133

0.012

135

136/3

0.031

136/2

0.019

136/1/1

0.011

121/1

0.061 4162

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

[भाग 1 जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

4

3

5

खण्डवा

खण्डवा

0.017

256/1/1

255/3

0.012

ग्राम- खेड़ीकित्ता, प.ह.न 52 ,

0.020

255/2

255/1

0.021

0.050

254

248/1

0.055

0.051

248/2/2

0.044

237

64/1

0.091

64/2

0.031

63/1

0.050

0.081

71/1

0.028

57/1/1

0.084

55/1/1

50

0.028

1.891

49

कुल योग

4163

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

पत्र क्र.-2849-रीडर- 1-2020.

क्रमांक 0801 / बी-121 /2020-21 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्दहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम गोकुलगांव, प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक- 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-05 , 41 व 58 में जल परिवहन हेतु ग्राम- पिपल्याफुल, प.ह.न 51 , तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा , जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

1

3

4

5

खण्डवा

खण्डवा

ग्राम-

108

0.032

109

0.043

पिपल्याफुल,

प.ह.न 51

103

0.007

101

0.041

100

0.007 4164

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

[ भाग 1 जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

4

3

5

खण्डवा

खण्डवा

0.020

ग्राम-

114/1

0.025

114/2

पिपल्याफुल,

प.ह.न 51

0.035

114/3

0.022

98/3

0.009

115

0.076

97

96

0.020

95

0.015

69/3

0.008

69/4

0.040

0.027

79

78

0.052

77

0.004

71/1

0.035

76/2

0.030

0.038

75/2

75/1

0.049

651/1

0.033

0.056

651/4

651/2

0.006

0.028

647

646

0.019

644

0.015

589/2

0.023

630

0.072

632

0.075

627

0.044

0.045

604/3

604/2

0.040

Air 4165

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

4

1

3

5

0.035

586

खण्डवा

खण्डवा

0.036

587

585

0.018

ग्राम-

पिपल्याफुल,

प.ह.न 51

588/2

0.027

0.026

588/1

577/3

0.031

590/3

0.059

590/4

0.017

550

0.049

0.056

549

548

0.045

540

0.020

538

0.012

0.009

539/1

0.022

529/4

536/1

0.004

533

0.041

0.013

381/1

0.008

381/2

382

0.005

380

0.023

379

0.023

583/3

0.053

583/5

0.058

584

0.037

59

1.818

कुल योग

4166

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 नवम्बर 2020

[भाग 1 पत्र क्र.- 2851 - रीडर - 1-2020.

कमांक- 0802 / बी-121 / 2020-21 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर , प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम- कोटवाड़ा , प.ह.न 59, तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक- 2 (C) की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक -16 में जल परिवहन हेतु ग्राम- पिपलकोटा, प.ह.न 47, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर , जिला- खण्डवा (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5

खण्डवा

खण्डवा

362/1

0.018

ग्राम-

पिपलकोटा,

प.ह.न 47

01

0.018

कुल योग

4167

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

भाग 1 ]

पत्र क्र. - 2850- रीडर- 1-2020.

कमांक- 0808 / बी-121 /2020-21 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम- जामली मुंन्दी, प.ह.न 49 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक- 2 (A) की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक -10 में जल परिवहन हेतु ग्राम- सहेजला, प.ह.न 46, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र . ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा -3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा - 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5

खण्डवा

खण्डवा

0.010

127/1

ग्राम- सहेजला,

128/1

0.015

प.ह.न 46

0.019

128/2

128/3

0.019

0.020

129/1 4168

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020

[भाग 1 जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

4

3

5

खण्डवा

खण्डवा

129/2

0.015

129/3

0.012

ग्राम-

सहेजला,

प.ह.न 46

129/4

0.013

124

0.042

0.012

123/1

123/2

0.041

122/2

0.022

201/4

0.039

201/3

0.039

201/2

0.100

200

0.023

0.089

199/1

198/1

0.025

666/2

0.025

0.580

19

कुल योग

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 06 November 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2020-11-06.45.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2020-11-06.45.Ordinary.