मध्यप्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 नवम्बर 2020 कार्तिक 15, शक 1942
क्रमांक 45]
विषय-सूची
भाग 3.-(1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
भाग 1.-(1 ) राज्य शासन के आदेश, (2 ) विभागों के आदेश,
(2) सांख्यिकी सूचनाएं,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
भाग 4.- (क) (1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरः स्थापित विधेयक, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक- भाषा परिशिष्ट.
(ख) (1 ) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम ,
(3) संसद् के अधिनियम.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
(ग) (1 ) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2020
फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस- ब (एक ) 2893-2020.- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 49) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा , 1-5-96- इक्कीस - ब (एक)-2288-2017, दिनांक 3 जून, 2017 जो मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग-1 में दिनांक 23 जून, 2017 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-
4079
नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2020 .
4080
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
[ भाग 1
संशोधन
उक्त अधिसूचना में सारणी में, अनुक्रमांक 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-
सारणी
न्यायाधीश का नाम
विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार (4)
मुख्यालय (3)
अनुक्रमांक (1)
(2)
"2.
इन्दौर
श्री जोगिन्दर सिंह, सत्रहवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इन्दौर
इन्दौर, धार, रतलाम, झाबुआ, मंदसौर, मण्डलेश्वर, उज्जैन, देवास , शाजापुर, खंडवा, नीमच, बड़वानी, अलीराजपुर एवं बुरहानपुर. "
F.N.1-5-96-XXI - B ( one) -2893-2020.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) Section 3 ofthe prevention of Corruption Act , 1988 (No. 49 of 1988) , the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following amendment in this department's Notification F.No. 1-5-96 -XXI - B (One) -2288-2017 , dated 3rd June, 2017 which was published in Madhya Pradesh Gazette, Part - 1 , dated 23rd June, 2017 , namely : -
AMENDMENT
In the said notification , in the Table , for serial number 2 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely : -
TABLE
S. No.
Jurisdiction of special Court
Head Quarter
Name ofJudge
(4)
(2)
(3)
(1)
Indore
2.
Shri Joginder Singh , XVIIth Additional Sessions Judge , Indore
Indore, Dhar , Ratlam , Jhabua, Mandsaur, Mandleshwar, Ujjain, Dewas , Shajapur, Khandwa, Neemuch , Badwani , Alirazpur and Burhanpur. "
भोपाल , दिनांक 24 अक्टूबर 2020
फा. क्र. 17 (ई)-17-2016 इक्कीस- ब (एक ) 2808-2020.- कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (2016 का 4) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा.क्र 17 (ई) 17-2016- इक्कीस ब (एक)-2311-19, दिनांक 04 मई 2019, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 1 , दिनांक 17 मई 2019 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-
4081
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
संशोधन
उक्त अधिसूचना में सारणी में, अनुक्रमांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं , अर्थात्:-
सारणी
स्थानीय क्षेत्राधिकार
(3)
स.क्र. (1)
जिला (2)
ग्वालियर
"4.
श्री नरेन्द्र कुमार भंडारी, अष्टम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 , ग्वालियर " F.No.17 (E) 17-2016 - XXI - B ( 1 ) 2808-2020.- In exercise of the powers conferred by Section 3 of Commercial Courts , Act , 2015 (No - 4 of 2016) the State Government , with the concurrence of the Chief Judtice ofHigh Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the folowing amendment in this department's notfication no . 17 (E) 17-2016 -XXI - B ( 1 ) 2311-19, dated 04th may 2019 which was published in the Madhya Pradesh Gazette part 1, dated 17th may 2019 , namely : -
AMENDMENT
In the said notification, in the Table , for serial number 4 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely : -
TABLE
Local limits of area (3)
District (2)
S. No. (1)
Gwalior
"4.
Shri Narendra Kumar Bhandari , VIII Civil Judge -I , Gwalior. "
फा. क्र. 17 (ई)-44-2013 इक्कीस- ब (एक) -2813-2020.- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना फा .क्रमांक ब (1 ) 3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर, 2013 , जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग - एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में सारणी में, अनुक्रमांक 24 तथा 25 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
[ भाग 1 4082
सारणी
विशेष न्यायाधीश का नाम
जिले का नाम
क्रमांक
(3)
(2)
(1)
"24.
श्री जसवंत सिंह, द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, नरसिंहपुर नरसिंहपुर
नीमच
25.
श्री विवेक कुमार, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधश, नीमच. "
2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.
F.No.17 (E)44-2013 - XXI - B ( One ) 2813-2020.- In exercise of the powers conferred by Sub- Section ( 1) of Section 22 of the National Investigation Agency Act , 2008 (34 of 2008 ) , the stste Govern- ment in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amend- ments in this department's Notification F- No . B ( 1 ) 3476-2013 , dated 11th September, 2013 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part - 1 , dated 20th September, 2013 , Namely: -
AMENDMENT
In the said notifiction , in the Table , for serial numbers 24 and 25 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely: -
TABLE
Name of District
S. No.
Name and Designation of the Judge
(3)
(2)
(1)
"24.
Narsinghpur
Shri Jasvant Singh, II Additional Sessions Judge , Narsinghpur
Neemuch
25 .
Shri Vivek Kumar, IVth Additional Judge to 1st Additional Sessions Judge, Neemuch. " 2. This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notfiction assumes the charge of his office in the said Court .
4083
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
पंजी क्र. 3082-2020 इक्कीस - ब (एक ).- राज्य शासन, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर की स्थापना पर प्रतिनियुक्ति पर विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री कृणमूर्ति मिश्रा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ जनजाति (अत्याचार निवारण), अधिनियम, दतिया की सेवाएं , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक , एतद्वारा , माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.
संचालनालय , किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल.
भोपाल , दिनांक 22 अक्टूबर 2020
क्र. - गन्ना- एस- 3 - क्षे.आर. एन.पं. - 2020-21-489.- मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2020-21 हेतु मे. एन. पंजाब शुगर मिल प्रा.लि. , ग्राम- हिनाखेड़ी, तहसील- चांद, वि.ख. चौरई, जिला- छिंदवाड़ा (म.प्र .) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला / तहसील / ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करती हूं: -
आरक्षित क्षेत्रफल (हे ०)
ग्राम
क्र
तहसील
विकास खण्ड
जिला का नाम
रोपा
तिरी
योग
जड़ी
कारखाने से सड़क दूरी (किमी)
6
9
4
5
3
1
2
7
8
10 छिंदवाडा चाँद
चाँद
चौरई
1.
3
7.69
12.34
31.16
11.13
छिंदवाडा चाँद
भांडपिपरिया
चौरई
4
5.67
2
4.65
9.71
20.03 चाँद
विकला
छिंदवाडा
चौरई
3
5
8.70
8.90
11.94
29.54
रानीखैरी
छिंदवाडा चाँद चौरई
15.58
6
10.12
36.62 4
10.93
चाँद
कौआखेडा
छिंदवाडा
चौरई
5
20.44 18.21
62.93
7
24.28
बेलगाँव
छिंदवाडा चाँद चौरई
13.76
10.12
8
6.48
30.35 6
मोघर
छिंदवाडा चाँद चौरई
13.96
9
8.90 12.95
35.82 7
छिंदवाडा चाँद चौरई
5.26
1.62
3.64
8
9
0.00
गुमगाँव
छिंदवाडा चाँद चौरई खापाबिहारी
26.31
8.30 10.12
10
7.89
9
छिंदवाडा चाँद
दिलावर मोहगांव
चौरई
21.04 20.23
60.30 10
11
19.02
चाँद
पखडिया
छिंदवाडा
चौरई
1.62
1.21
3.64
12
0.81
11
छिंदवाडा चाँद
सटोटी
चौरई
0.00
2.02
3.24
1.21
12
17
हिवरा
छिंदवाडा चाँद चौरई जयसिंह
19
5.87
5.87
19.63
7.89
13
बतरी
छिंदवाडा चाँद चौरई
2.43
2.83
14
12
3.24
8.50 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
4084
[ भाग 1
आरक्षित क्षेत्रफल (हे ०)
ग्राम
क्र.
तहसील
विकास खण्ड
जिलाका नाम
रोपा
तिरी
योग
जड़ी
कारखाने से सड़क दूरी (किमी)
7
8
10 3
4
5
6
9
1
2
चाँदढाना
छिंदवाडा चाँद चौरई
0.00
0.20
5
0.20
0.00
15
छिंदवाडा चाँद
12
0.00 1.21
1.21
2.43
चौरई घोघरी हरहर
16
सिंगोडी
छिंदवाडा चाँद चौरई
43.50
20 16.39
9.71 17.40
17
सिरस
छिंदवाडा चाँद चौरई
43.31
22
23.08
11.33 8.90
18
कुकरई
छिंदवाडा चाँद चौरई
0.00
1.62
25
0.40
2.02 19
धमनिया सिरस
छिंदवाडा चाँद चौरई
35.82
7.69
20
18 11.53
16.59
छिंदवाडा चाँद चौरई
बम्हनी लाला
25.50
15
9.71 2.43 13.35
21
बर्रा
छिंदवाडा चाँद चौरई
54.63
12 27.52 9.51 17.60
22
बर्रा खेडा
छिंदवाडा चाँद चौरई
13
0.81
3.64
8.09
3.64
23
चौरई
बर्रा मनियाटोला
छिंदवाडा चाँद
11
0.61
0.00
0.00
0.61 24
बर्रा
रामाटोला
छिंदवाडा चाँद चौरई
13
0.00
1.01
1.42 25
0.40
छिंदवाडा चाँद
पांजरा
58.68 चौरई
28.94
20.44
26
8
9.31
छिंदवाडा चाँद चौरई
30.76
13 11.33 5.46 13.96
27
नोनी खुर्द
छिंदवाडा
चौरई नांदना
चाँद
9
29.14
14.37
10.93 3.84
28
परसोली
छिंदवाडा चाँद चौरई
4.86
10
4.86 1.62
11.33 29
पटिया
छिंदवाडा चाँद
3.44
चौरई
4.05
13
0.40
7.89 30
छिंदवाडा चाँद चौरई डोंगरी टोला
3.64
14
1.21
6.88
11.74 31
सिंगोडी टोला
छिंदवाडा चाँद चौरई
8.50 21.45
43.71
17 13.76
32
छिंदवाडा चाँद
7.28
20.23
17
8.09 4.86
33
चौरई जामुन टोला
बाडीबाडा
चौरई
छिंदवाडा चाँद
35.21
59.29
4.65
5 19.43
34
छिंदवाडा चाँद चौरई
1.01
2.43
34
0.00
1.42
35
कुम्पानी
नोनी कला
छिंदवाडा चाँद चौरई
12.55 30.96
70.01
15 26.51
36
छिंदवाडा चाँद चौरई
7.49
11.94
4.05 0.40
21
ढुटमर
37
राजलबाडी
छिंदवाडा चाँद चौरई
5.26
12.75
5.26. 2.23
38
10
छिंदवाडा चाँद चौरई
3.24
7.28
13
4.05
झिरिया
0.00
39 4085
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
आरक्षित क्षेत्रफल (हे ० )
ग्राम
क्र.
तहसील
विकास खण्ड
जिलाका नाम
तिरी
योग
रोपा जड़ी
कारखाने से सड़क दूरी (किमी)
6
8
9
10
5
7
4
1
2
3
केरिया
चौरई
7.08
17.60 छिंदवाडा चाँद
5.46
5.06
13
40
4.05
5.26
10.52 छिंदवाडा चाँद
1.21
13
चौरई खुटपिपरिया
41
चौरई
तांडे
0.00
0.40
1.62 छिंदवाडा चाँद
1.21
21
42
चौरई
0.00
1.82 छिंदवाडा चाँद
आमाझिरी 20
0.00
1.82
43
72.24 चाँद चौरई हरनाखेडी
छिंदवाडा
12.55 27.52 32.17
4
44
14.16 चाँद
5.26
छिंदवाडा
चौरई
1.82
7.08
2
चिखली खुर्द
45
टिघरा
चौरई
38.65
14.16
छिंदवाडा चाँद
5
11.53 12.95
46
24.08
चौरई सालईछिन्दी
10.93
छिंदवाडा चाँद
9.51
3.64
18
47
छिंदवाडा चाँद चौरई गोहरगाँव
6.27
9.71
6
2.02
1.42
48
परसगाँव
चौरई
1.21
0.00
0.00
1.21 छिंदवाडा चाँद
14
49
18.82
33.79
4.65
छिंदवाडा चाँद
8
10.32
50
चौरई मुडिया खेडा
छिंदवाडा चाँद चौरई
9.92
4.45
11
2.83 2.63
51
बम्हनीतुरा
7.08
छिंदवाडा चाँद चौरई
2.83
3.84
13.76
13
52
कोडरखापा नीलकण्ठी
कला
चौरई
छिंदवाड़ा चाँद
1.21
1.62
0.40 0.00
15
53
10.93
5.46
22.66 छिंदवाडा चाँद चौरई नोलाझिर 12
6.27
54
11.33
ढीमरमेटा
5.67
चौरई
छिंदवाडा चाँद
6
1.01
4.65
55
माताखैरी
11.74
29.75 चाँद चौरई
छिंदवाडा
13.76 4.25
14
56
पंचगाँव
61.51
19.83
छिंदवाडा चाँद चौरई
15
23.47
18.21
57
आमगाँव
3.64
छिंदवाडा चाँद चौरई
1.62
7.49
20
2.23
58
खाती
पिपरिया
चौरई
12.55 छिंदवाडा चाँद
4.45
6.27 1.82
16
59
टाप
10.12
चौरई
35.01 छिंदवाडा चाँद
8.50
15 16.39
60
पोनिया
2.83
6.48
चौरई
2.23
छिंदवाडा चाँद
16
1.42
61
खैरघाट
6.68
12.95
चौरई
4.45 1.82
छिंदवाडा चाँद
14
62
बासखेडा
7.69
18.62
चौरई
4.86
छिंदवाडा चाँद
21
6.07
63
8.50
मेघदोन
2.23
चौरई
छिंदवाडा चाँद
18
4.45 1.82
64
3.04 चाँद
पतलोन
1.21
चौरई
20
छिंदवाडा
0.61 1.21
65
101.38
52.61
छिंदवाडा चाँद चौरई
23.07
25.70
18
रमपुरी
66 4086
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
[ भाग 1
आरक्षित क्षेत्रफल (हे ० )
क्र.
तहसील
ग्राम
जिलाका नाम
विकास खण्ड
तिरी
योग
रोपा जड़ी
कारखाने से सड़क दूरी (किमी)
2
6
8
1
3
4
5
7
9
10
तीतरी
चाँद
छिंदवाडा
चौरई
67
14
3.24
3.04
3.04
9.31 चाँद चौरई चंदनगाँव
छिंदवाडा
12
37.84
68
34.20 37.23
109.27 छिंदवाडा चाँद चौरई बादगाँव
69
13
19.63 11.33
42.90
11.94
छिंदवाडा चाँद चौरई लालगाँव
70
2.63 4.25
12
6.27
13.15 चाँद
छिंदवाडा
चौरई
4.05
1.21
71
21
1.21
1.62
जमुनिया
छिंदवाडा चाँद चौरई दावाझिर 19
1.42
72
2.43
1.62
5.46 चाँद
साजपानी
छिंदवाडा
चौरई
73
5.46
35.82
15.99
32 14.37
छिंदवाडा चाँद चौरई
हलाल
74
38
5.26
2.83
5.67
13.76 छिंदवाडा
मंदरिया
चाँद चौरई
2.02
5.87
15.58 75
25
7.69
तहसीलवार योग:-
771.56
576.89 450.83
1799.28
चौरई
चौरई
चौरई
छिंदवाडा
76
0.61
19
3.24 1.82
5.67
मोहगांव
कला
छिंदवाडा चौरई चौरई
0.81
3.24
7.08
13
77
3.04
चौरई पालादौन
छिंदवाडा चौरई
2.02
78
19
5.06
8.09
15.18
चौरई
छिंदवाडा चौरई
79
21
2.02
0.00
0.40
मुआरी
1.62
छिंदवाडा चौरई
तेन्दनी
चौरई
80
19
4.45 1.62
6.88
12.95
कामठी
चौरई चौरई
छिंदवाडा
81
22
0.00
2.02
1.01
1.01
छिंदवाडा
चौरई
चौरई
26
कुन्डा
82
1.01
0.00
1.01
2.02 छिंदवाडा चौरई
29
2.02
चौरई थावरी कुन्डा
83
4.45 2.63
9.11 छिंदवाडा
चौरई
चौरई
लोहारा
0.00
84
33
0.00 0.81
0.81 चौरई
छिंदवाडा
चौरई हिवरा
0.00
85
34
0.00 0.40
0.40 छिंदवाडा चौरई
काराबोह
चौरई
86
0.00
25
0.00 0.61
0.61 छिंदवाडा चौरई चौरई आमाबोह
0.81
0.00
87
36
1.62
2.43
चौरई
छिंदवाडा चौरई
0.61
3.24
झिलमिली
88
17
1.21
1.42
बांकानागनपु र
चौरई
चौरई
छिंदवाडा
89
12
4.05 2.83 10.93
17.81
चौरई पाल्हरी
छिंदवाडा चौरई
1.62
3.24
1.21
27
0.40
90
छिंदवाडा
चोरगाँव
चौरई चौरई
0.00
0.61
0.61
1.21 91
28
आमटा
चौरई
छिंदवाडा चौरई
0.00
0.00
26
92
0.40
0.40 4087
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
आरक्षित क्षेत्रफल (हे ०)
क्र.
ग्राम
तहसील
जिला का नाम
विकास खण्ड
रोपा
तिरी
योग
जड़ी
कारखाने सेसड़क दूरी (किमी)
1
2
4
3
5
6
7
8
9
10 चौरई
छिंदवाडा
चौरई ओरिया
93
40
1.42 1.21
0.81
3.44
चौरई
चौरई
छिंदवाडा
94
सीताझिर
37
0.00
0.61
2.02
2.63 95
चौरई चौरई
छिंदवाडा
फुटेरा
33
8.30 5.87
6.88
21.04 चौरई
छिंदवाडा
चौरई
96
समसबाड़ा
30
0.00
0.40
0.40
0.81 छिंदवाडा चौरई
श्यामटोला
97
चौरई
42
2.83
0.40
2.63
5.87 छिंदवाडा चौरई चौरई
98
ग्रेहटिया
33
10.12
2.43
17.00
29.54 चौरई
छिंदवाडा
चौरई
99
खैरराझी
34
0.81 0.40
4.86
6.07 चौरई चौरई
छिंदवाडा
100
सीदप
32
0.81 0.40
2.02
3.24 छिंदवाडा चौरई चौरई
101
35
4.05 2.83 10.93
17.81 छिंदवाडा चौरई चौरई
102
छापर फुटेरा मोहगांव
31
9.31
0.81
6.88
17.00 छिंदवाडा
चौरई
चौरई
खैरी टोला
103
30
1.21 0.81
2.83
4.86 चौरई
छिंदवाडा
चौरई
104
26
0.40
खैरी खुर्द
0.00
0.40
0.81 चौरई
105 छिंदवाडा चौरई
डुंगरिया
24
0.40 0.61
1.21
2.23 चौरई चौरई
106 छिंदवाडा
2.63
3.24
28
16.59
22.46 चौरई चौरई
107 छिंदवाडा
करलई कोना पिंडरई
42
2.83
2.02
5.26
10.12 चौरई
चौरई
108 छिंदवाडा
34
1.21
0.81
हरदुआ
4.05
6.07 चौरई चौरई
109 छिंदवाडा
हलाल खुर्द 37
8.70 3.24 11.33
23.27 चौरई
चौरई
110 छिंदवाडा
मरझोर
0.00
44
0.81
0.81
1.62 चौरई
छिंदवाडा
सकर्दा
चौरई
111
51
0.40
0.40 छिंदवाडा चौरई चौरई घोडावाडी
112
37
2.83
6,88 1.21
10.93 तहसीलवार योग:-
91.06 48.16 137.19 276.41 छिंदवाडा छिंदवाडा छिंदवाडा
113
खुटिया
12
0.20 0.40
1.21
1.82 114
पिंडरई कला
छिंदवाडा छिंदवाडा छिंदवाडा
15
2.43 4.45
1.21
8.09 छिंदवाडा छिंदवाडा
115 छिंदवाडा
6
शहपुरा
10.72 22.66 15.99
49.37
खमरा
छिंदवाडा छिंदवाडा छिंदवाडा
116
6
20.44 30.76 29.34
80.53
धमनिया
खमरा
छिंदवाडा छिंदवाडा छिंदवाडा
117
8
2.43
0.00
4.05
6.48 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
4088
ग्राम क्र.
तहसील
विकास खण्ड
जिला का नाम
5
3
4
1
2
छिंदवाडा छिंदवाडा छिंदवाडा सोनापिपरी 118
सलैया छिंदवाडा छिंदवाडा छिंदवाडा
119
छिंदवाडा छिंदवाडा
छिंदवाडा
सुसरई 120
छिंदवाडा छिंदवाडा कोटलबरी छिंदवाडा
121
खेड़ा
छिंदवाडा छिंदवाडा
छिंदवाडा
122
123 छिंदवाडा छिंदवाडा छिंदवाडा
छिंदवाडा छिंदवाडा
पुलपुलडोह थावरी (भाजीपानी) छिंदवाडा
124
छिंदवाडा छिंदवाडा
छिंदवाडा
कुहिया 125
सुनारी
मोहगाँव
छिंदवाडा छिंदवाडा
छिंदवाडा
126
छिंदवाडा छिंदवाडा
छिंदवाडा
जैतपुर 127
घोगरा
छिंदवाडा छिंदवाडा
छिंदवाडा
128
छिंदवाडा छिंदवाडा भाजीपानी छिंदवाडा
129
खापाकला भाजीपानी छिंदवाडा छिंदवाडा छिंदवाडा
130
धगडिया
छिंदवाडा छिंदवाडा
छिंदवाडा
131
छिंदवाडा छिंदवाडा
छिंदवाडा
थुनिया 132
राजना
छिंदवाडा छिंदवाडा
छिंदवाडा
133
तहसीलवार योग:-
134 छिंदवाडा बिछुआ बिछुआ किशनपुर
बिछुआ बिछुआ
छिंदवाडा
135
ग्वारी पिपरिया
कला छिंदवाडा बिछुआ बिछुआ
136
मालीखैरी
बिछुआ बिछुआ
137 छिंदवाडा
बंधान
बिछुआ बिछुआ
छिंदवाडा
138
शेरपापड़ा छिंदवाडा बिछुआ बिछुआ
139
मोया
बिछुआ बिछुआ
छिंदवाडा
140
जमनिया
बिछुआ बिछुआ
छिंदवाडा
141
डोकली
बिछुआ बिछुआ
छिंदवाडा
142
[ भाग 1 आरक्षित क्षेत्रफल (हे ०)
योग
तिरी
रोपा जड़ी
कारखाने से सड़क दूरी (किमी)
10
8
9
6
7
37.84
14.97
9.92
12.95
12
37.23
13.96
10.32 12.95
9
7.08 3.44 0.00
3.64
13
0.81
0.00 0.40
1.21 18
0.00
4.65 3.24
13
1.42
0.81
0.40
1.62 14
0.40
7.89
5.06
2.43
0.40
8
63.33
28.73
14.57
12
20.03
58.88
24.48
8.09
13 26.31
0.40
0.40
0.00
0.00
22
0.40
0.40 0.00
0.00
29
3.24
2.63
0.00 0.61
19
i
1.21
0.81
0.00
20
0.40
6.48
4.05
0.40
11
2.02
0.61
0.00
0.61
0.00
55
2.83
0.20
1.42 1.21
24
381.22
115.34 113.11 152.77
3.84
9.71 15
2.83 3.04
1.62
0.61
21
0.61
0.40
1.01
3.84 18
1.21
1.62
6.07
2.43
2.02 1.62
22
26.31
9.11
29
9.31 7.89
3.64
1.62
20
1.62 0.40
1.62
0.40
0.81
0.40
24
4.05
2.02
15
0.40 1.62
0.81
1.62 0.81
0.00
26 4089
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
ग्राम
तहसील
क्र.
जिला का नाम
विकास खण्ड
5 2
3
4
1
मोया
मोहगांव छिंदवाडा बिछुआ बिछुआ
143
उलावाडी
बिछुआ बिछुआ
छिंदवाडा
144
थोटा 145 छिंदवाडा बिछुआ बिछुआ
बिछुआ बिछुआ
छिंदवाडा
गुमतरा 146
पाथरी 147 छिंदवाडा बिछुआ बिछुआ
तहसीलवार योग: -
केकड़ा
मोहखेड़ मोहखेड़
छिंदवाडा
148
मोहखेड़ नवलगाँव छिंदवाडा मोहखेड़
149
मोहखेड़ मोहखेड़
छिंदवाडा
बीसापुर 150
बामला
मोहखेड़ मोहखेड़
छिंदवाडा
151
तहसीलवार योग:-
महायोग:-
आरक्षित क्षेत्रफल (हे ०)
योग रोपा
तिरी
जड़ी
कारखाने से सड़क दूरी (किमी)
10
9
6
8
7
0.40
1.21 0.40
0.40
24
0.40
0.40
0.00
21
0.00
3.84
1.01
1.62
21
1.21
6.88
3.04
2.23
1.62
31
2.83
1.21
0.61
1.01
29
73.65 22.87
22.87
27.92
1.21
1.21
0.00
0.00
26
9.11
4.25
2.43
2.43
28
0.81
0.00
30
0.00
0.81
2.02
9.11
2.63
27
4.45
20.23
7.49
6.88 5.87
2550.80
1096.93
813.03 640.83
यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।
प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
[ भाग 1 4090
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 26 अगस्त 2020
पत्र क्र. 249- भू-अर्जन-2020.- उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर द्वारा सतना- रीवा रेलवे लाईन (50 किमी) का दोहरीकरण हेतु निम्नलिखित ग्रामों के भू-अर्जन प्रस्ताव किये गये थे:-
अर्जित रकबा
तहसील का नाम
ग्राम का नाम
(3)
(2)
(1)
2.164हे.
बगहाई
रामपुर बाघेलान
0.618 हे.
हिनौता पैपखार
रामपुर बाघेलान
0.353 हे.
बठिया
रामपुर बाघेलान
0.147 हे.
मनकहरी
रामपुर बाघेलान
0.444 हे.
सतरी कोठार
रामपुर बाघेलान
0.581 हे.
बम्हौरी
रामपुर बाघेलान
उपरोक्त ग्रामों के भू-अर्जन प्रस्तावों में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 का प्रकाशन 09 अगस्त 19 को किया गया था इस प्रकार 09 अगस्त 2020 को 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है इस अवधि के भीतर अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी रामपुर बाघेलान द्वारा अवधि विस्तारित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के प्रावधान अनुसार समुचित सरकार को ऐसी परिस्थितियों में 12 माह की अवधि बढ़ाने की शक्ति प्रदत्त की गई है. अस्तु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपरोक्त ग्रामों के अधिनिर्णय पारित किये जाने हेतु 01 माह की अवधि विस्तारित की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय कटेसरिया , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेकटर , जिला खरगोन एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
खरगोन, दिनांक 3 अक्टूबर 2020
क्र. 149- भू-अर्जन- 2020.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची ( 1 ) के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 4091
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
भागः 1 ]
है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2 ) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची (1 ) के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची (1 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
ग्राम/नगर
धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जितकी जाने
वाली भूमि का
कुल क्षेत्रफल (हे.में)
(4)
(6)
(5)
(3)
(2)
(1)
4.245
भीकनगांव
खरगोन
कार्यापालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन
पछाया , प.ह.नं.12
"सतसोई तालाब योजना के नहर कार्य निर्माण हेतु "
अनुसूची (2)
"सतसोई तालाब योजना के नहर कार्य निर्माण हेतु" ग्राम- पछाया, प.ह.नं. 12 की प्रभावित निजी भूमि का विवरण .
सर्वो नंबर
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में.) (2)
(1)
4.245
2/ 2 / 2,2 /4/1 , 2/7 , 2/8 , 2/15 , 9 / 1 / 1 / 1,9 / 1/1/ 2, 9/1/7,9 / 1 / 2,10 / 2 / 2 , 11/1/2 , 11/2 , 14/1 , 14/2 , 16/4, 16/5 , 16/6 , 19/1 , 19/2 , 19/3 , 20/1/1 , 20/1/2 , 20/2/1,20/ 2 / 2, 20/3 , 23 / 2,24/ 1 , 24/2 , 64/1,161/3/ 2, 162.
नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी , रा. एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाध् ान संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 150- भू- अर्जन- 2020.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1 ) के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2 ) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्यशासन, इसके द्वारा अनुसूची (1 ) के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
4092
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
अनुसूची (1 )
अर्जितकी जाने जिला तहसील ग्राम/ नगर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
वाली भूमि का
कुल क्षेत्रफल (हे.में)
(2)
(3)
(4) (1)
3.630 खरगोन भीकनगांव दौड़वा, प.ह.नं.13
(6)
(5)
कार्यापालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन
"सतसोई तालाब योजना के नहर कार्य निर्माण हेतु"
अनुसूची (2)
"सतसोई तालाब योजना के नहर कार्य निर्माण हेतु" ग्राम- दौड़वा, प.ह.नं.13 की प्रभावित निजी भूमि का विवरण.
सर्वे नंबर (1)
8/4, 9 , 11/2/1 , 11/3/3 , 13 , 27/2 , 27/4 , 27/5 , 30/2 , 31/1 , 31 / 2,34/ 1 / 2,34/1 / 9 , 34/1/12 , 34/1/13,49/850 , 52/831 , 54/ 2,56/ 1 /1,66/1/1.
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे .में.)
(2)
3,630
नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , रा. एवं भू-अर्जन अधिकारी , भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाध ान संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 151 -भू-अर्जन-2020. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1 ) के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2 ) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची (1 ) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी क़ो उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची (1)
तहसील
अर्जित की जाने जिला
ग्राम/नगर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
वाली भूमि का
कुल क्षेत्रफल (हे.में)
(4) (1)
(2)
(3)
3.673 खरगोन भीकनगांव बोरगांव ,
प.ह.नं.12
(6)
(5)
कार्यापालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन
"सतसोई तालाब योजना के नहर कार्य निर्माण हेतु" 4093
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
अनुसूची (2)
"सतसोई तालाब योजना के नहर कार्य निर्माण हेतु" ग्राम- बोरगांव , प.ह.नं.12 की प्रभावित निजी भूमि का विवरण.
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में) (2)
सर्वे नंबर (1)
3.673
271/3/2 , 271 / 4/1,271 / 5 , 271/6 , 279/1 , 279/2/1 , 279/2/2,281 / 2 / 1 /1,281/ 2 / 2 / 2,281 / 3 , 288/1 , 288/2 , 288 /3 /1,288 / 3 / 2,288/4, 288/5 , 289/1/2 , 290/1,290/ 2,291 / 3 / 2 .
नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी , रा. एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाध् ान संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुग्रहा पी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला - टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
टीकमगढ़ , दिनांक 13 अक्टूबर 2020
प्र. क्र. 02- अ- 82-2017-18-1491.- चूँकि, शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में दर्शित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः अनुसूची के पद (2) में अंकित भू-धारक की भूमि की हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ों नहर परियोजना निर्माण के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग/ उपक्रम मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में "आपसी सहमति से क्रय नीति-12 नवम्बर 2014 " के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है.
अतः मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. एफ 12-2/ 2014 / सात / 2 ए भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1 ) एवं (2 ) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर आधार स्पष्ट करते हुए आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.
आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ् 12-2 / 2014 / सात / 2 ए भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1 ) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
4094
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
[ भाग 1
अनुसूची
(1 ) परियोजना का नाम:- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो परियोजना
(2) भूमि का विवरण:- ग्राम खेराजागीर, तहसील-मोहनगढ़ , जिला-टीकमगढ़
खसरा नं.
स.क्र.
अर्जित रकबा (हे.में)
कुल रकबा (हे. में)
कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
1013
0.216
0.890
1
रमसू चेनू तनय पम्मे, नि.
0.158
0.417
1014
खेराजागीर, जाति ढ़ीमर,
तहसील-मोहनगढ़ , जिला-
टीकमगढ़ (म.प्र.)
0.374
1.307
योग
(3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है:- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ों परियोजना के निर्माण हेतु.
(4) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुभाग जतारा, जिला-टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 01 - अ- 82-2017-18-1489.- चूँकि, शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में दर्शित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः अनुसूची के पद (2) में अंकित भू धारक की भूमि की हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ों नहर परियोजना निर्माण के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग / उपक्रम मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में " आपसी सहमति से क्रय नीति-12 नवम्बर 2014 " के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है.
अतः मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. एफ 12-2 / 2014 /सात /2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1 ) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर आधार स्पष्ट करते हुए आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.
आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ12-2 / 2014 / सात/ 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1 ) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1) परियोजना का नाम:- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो परियोजना
(2) भूमि का विवरण :- ग्राम पड़वार, तहसील-मोहनगढ़ , जिला-टीकमगढ़ 4095
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
खसरा नं.
स.क्र.
अर्जित रकबा (हे. में)
कुल रकबा (हे .में)
कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
(4)
(3)
(5)
(1)
(2)
0.121
0.938
1
823/1
वसंता तनय खेमराज-1 / 5 हि. भगुन्ती पत्नि रामसहाय-3 /10 हि.रामकुँवर पत्नि नंदराम-1 / 20 हि. लच्छीवाई पत्नि सुखनंदन-1 / 20 हि. शिम्बू, भैयालाल तनय हल्के-1 /15 हि. भिज्जू तनय हल्के -1 /15 हि. , हल्की पुत्री हल्के, भगुन्ती पत्नि रामसहाय -1 /15हि. नंदराम, सुखनंदन, ठाकुरदास, हीरालाल, सुरेन्द्र कुमार तनय वसंते -1 /5 हि. भूमि स्वामी, जाति कुम्हार, नि. पड़वार, तहसील - मोहनगढ़ , जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)
0.938
0.121 योग
(3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है:- हरापुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ों परियोजना के निर्माण हेतु.
(4) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुभाग जतारा, जिला- टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 03-अ- 82-2017-18-1487.- चूँकि, शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में दर्शित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः अनुसूची के पद (2 ) में अंकित भूधारक की भूमि की हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ों नहर परियोजना निर्माण के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग/ उपक्रम मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में " आपसी सहमति से क्रय नीति -12 नवम्बर 2014 " के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है .
अतः मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. एफ 12-2 / 2014 / सात / 2 ए, भोपाल, दिनांक12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1 ) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर आधार स्पष्ट करते हुए आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.
आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2 / 2014 / सात / 2 ए, भोपाल , दिनांक12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1 ) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
4096
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
अनुसूची
(1) परियोजना का नाम: हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो परियोजना
(2) भूमि का विवरण: ग्राम केशरमढ़ , तहसील- मोहनगढ़ , जिला-टीकमगढ़
खसरा नं.
स.क्र.
अर्जित रकबा (हे. में)
कुल रकबा (हे.में)
कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
0.294
0.090
82/1
1
डल्ली, जल्लू तनय मलखान एवं मक्खन वाई पुत्री मलखान, जाति अहिरवार नि. गोर , तहसील- मोहनगढ़ , जिला- टीकमगढ़ (म.प्र. )
0.294
0.090 योग
1किता
(3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है: - हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ों परियोजना के निर्माण हेतु.
(4) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुभाग जतारा, जिला-टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुभाष कुमार द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4097
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
कार्यालय , प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , जिला रीवा , एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 23 अक्टूबर 2020 पत्र.क्र.- 425- प्रका. - भू-अर्जन-2020-21.-
:
चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी,वैश्विक महामारी कोविङ-19 प्रभाव के कारणो से निर्धारित अवधि में भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा -25 के तहत दिनांक 20.09.2020 से 20.09.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है ।राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं ।
अनुसूची
लगभग क्षेत्रफल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
रंकवा है.
तहसील ग्राम
भूमिःका बर्णन जिला
खसरा नम्बर
7
6
5
4
2
3
1
कार्यपालन यंत्री,
1
0.012.
लखहा
सतना विरसिंहपुर
0.038
38/395
0.048
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु ।:
39
पक्काबांध संभाग क्रमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म०प्र०)
0.007
44
0.110
45/392
0.108
45
0.048
47
0.017
54
0.086
55
0.031
57
0.505 हेक्टयर
कुल योग
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय मे देखा जा सकता है । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
4098
पत्र.क्र. -427-प्रका.-भू-अर्जन-2020-21.-
चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी ,वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणो से निर्धारित अवधि में भू -अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा -25 के तहत दिनांक 20.09.2020 से 20.09.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित ब्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं ।
अनुसूची
लगभग क्षेत्रफल
भूमि का बर्णन
सार्वजनिक. प्रयोजन का. वर्णन
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
रकवा हे.
तहसील ग्राम
जिला
खसरा नम्बर
7
6
5
4
3
2
0.046
233.
सतना विरसिंहपुर मरवा
0.010
235
0.059
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु ।
236
कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म० प्र० )
0.051
267
0.019
282
0.099
283
0.056
284.
0.032
285
0.045
286
0:054
287
0.003
296
0.080
299
0.062
301
0.060
306
0.008
307
0.017
310 .
0.043
311
0.008
312
0.041
313
0.010
318
0.803 हेक्टयर
कुल योग
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है । 4099
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
पत्र.क्र.-429- प्रका.-भू-अर्जन-2020-21.-
चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) से(5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणो से निर्धारित अवधि में भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू- अर्जन अधिनियम की धारा -25 के तहत दिनांक 30.08.2020 से 30.08.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है,सभी संबन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं।
अनुसूची
लगभग क्षेत्रफल
भूमि का बर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
रकवा हे.
तहसील ग्राम
जिला
खसरा नम्बर
7
6
5
4
3
2
1
"0.136
23
सतना बिरसिंहपुर सुजावल कला
0.044
30
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु ।
कार्यपालन यंत्री, पक्काबांध संभाग क्रमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म०प्र० )
0.077
33
45
0.011
0:020
51
0.100
96
0.086
161
0.062
180
0.088
181
0.037
182
0.017
183
0.010
192
0.158
194
0.058
196
0.108
197
0.002
201
0.204
202
0.054
208
0.046
209
0.106
214
0.072
215
0.103
216
0.020
226
0.110
228
0.221
229
0.007
278 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
[भाग 1 4100
0.018
281
0.104
282
283
0:063
से +
0.024
284
2.170 हेक्टयर
कुल योग
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय मे देखा जा सकता है । पत्र.क्र.-431- प्रका.-भू-अर्जन- 2020-21.-
चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 )से(5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणो से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा -25 के तहत दिनांक 12.07.2020 से 12.07.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं।
अनुसूची
लगभग क्षेत्रफल
भूमि का बर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
रकवा हे.
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
खसरा नम्बर
7.
6
5
4
3
2
1
0.036
155
सतना बिरसिंहपुर हलिया कला
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगंवों शाखा नहर निर्माण हेतु ।
कार्यपालन यंत्री, पक्काबांध संभाग क्रमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म० प्र० )
0.110
156
0.026
162
0.250
163
0.305
199
0.008
210
0.012
213
0.146
214
0.108
216
0.030
238
0.046
239
0.184
269
0.088
306
0.208
307
0.012
308
0.052
309
0.016
310
0.160
311
0.012
332
0.002
334
0.024
339
0.184
340
0.002
411
0.208
412
0.180
413
0.060
415
0.003
416 4101
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
0.072
421
422
0.004
0.073
423
0.008
453
0.146
454
0.307
463
0.010
464
0.013
503
0.141
504
3.246 हेक्टयर
कुल योग
2. भूमि, का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय मे देखा जा सकता है। पत्र.क्र.-433-प्रका. भू-अर्जन-2020-21.-
चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 )से (5 ) में वर्णितं भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी,वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणो से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 30.08.2020 से 30.08.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है ।राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं।
अनुसूची
लगभग क्षेत्रफल
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजनः का वर्णन
रकवा है .
ग्राम
तहसील
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
जिला
खसरा नम्बर
6
5
4
2
1
0.034
218
सतना
3 पडुहार
बिरसिंहपुर
0.002
230
231
0.067
कार्यपालन यंत्री, पक्काबांध संभाग कमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म०प्र०)
7 बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु ।
0.187
234
235
0.013
0.019
236
0.036
237.
0.062
250
0.081
251
0.032
429
0.020
430
0.070
431
432
0.101
0.048
433
434
0.018
0.017
435
0.071
603
604
0.026
0.011
605
0.002-
606
0.090
610
625
0.030
626
0,073
0.073
627
0.109
628
0.096
664
0.065
665
0.024
675
0.144
676
0.011
677
0.011
678-
0.146
679 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
[ भाग 1 4102
0.002
780
0.002
783
0.122
786
0.032
787
0.028
788:
0.028
834
0.017
835
0.115
840
0.019
841
842
0.028
0.039
843
0.011
844
0.046
846
0.017
857
0.014
867
0.004
872
0.024
875
0.005
876
0.048
877
0.114
0.035
890
0.002
895
0.028
896
0.012
897
0.025
898
0.022
901
0.019
907
0.004
908
0.022
909
0.043
917
0:038
918
0.016
919
0.080
920
0.029
921
0.013
990.
0.005
991
0.014
992
0.004
993
0.029
994
0.102
995
0.019
996
0.004
997
0.056
998
0.031
1011
0,021
1012
0.019
1013
0.026
1014.
0.047
1017
0.006
1018
0.062
1019
0.004
1022
0.013
1023
0.010
1024 4103
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
1025
0.019
3.403 हेक्टयर
कुल योग
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है । पत्र.क्र. -435-प्रका.-भू-अर्जन-2020-21.-
चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से(5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणो से निर्धारित अवधि में भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा -25 के तहत दिनांक 19.07.2020 से 19.07.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित ब्यक्तियों कों इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है ।राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं ।
अनुसूची
लगभग क्षेत्रफल
भूमि का बर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी :
रकवा है.
ग्राम
तहसील
जिला
खसरा नम्बर
7
6
5
4
3
2
1
कार्यपालन यंत्री,
0.050
40
कोटर
कोटर
सतना
0.067
41
0.163
45
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु ।
पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म ०प्र० )
0.379
49
0.134
3285
-0.036
3287
0.163
3297
0.992 हेक्टयर
कुल योग
2. भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय मे देखा जा सकता है । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
4104
पत्र.क्र.-437-प्रका.-भू-अर्जन-2020-21.-
*
चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से(5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणो से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 19.07.2020 से 19.07.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित ब्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की. सूचना दी जाती है ।राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं।
अनुसूची
लगभग क्षेत्रफल
भूमि का बर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
रकवा हे.
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तहसील ग्राम
जिला
खसरा नम्बर
7
6
4
5
3
2
1
78
0.011
फरहद
कोटर
सतना
82
0.034
83
0.019
कार्यपालन यंत्री, पक्काबांध संभाग क्रमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म०प्र०)
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु ।
84
-0.019
0.022
86
87
0.053
89
0.039
0.031
91
92
0.024
0.029
93
98
0.091
0.038
108
110
0.048
111
0.082
0.054
114
0.067
116
117
0.024
0.101
119
120
0.072
0.159
121
122
0.134
155
0.096
0.086
95/373
0.027
128
209
0.031
210
0.086
211
0.116
0.126
212/2
0.005
278/1
0.005
278/2 4105
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
0.010
279
0.012
282/1/2
0.073
282/2
0.056
283
0.061
321/1
0.002
321/2
334
0.050
340
0.010
0.027
341
344
0.095
2.125 हेक्टयर
कुल योग
2. भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागरं परियोज़ना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है । पत्र.क्र.-439- प्रका. भू-अर्जन-2020-21.-
चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1) से (5) में वर्णित भूमि के. अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणो से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 30.08.2020 से 30.08.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित ब्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं ।.
अनुसूची
लगभग क्षेत्रफल
भूमि का बर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
रकवा है.
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तहसील ग्राम
जिला
खसरा नम्बर
7
6
4
5
3
2
1
0.126
कार्यपालन यंत्री,
212/1/2
फरहद
सतना कोटर
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु ।
पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म०प्र० )
0.126 हेक्टयर
कुल योग
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय मे देखा जा सकता है । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
4106
पत्र.क्र.-441-प्रका.-भू-अर्जन- 2020-21.-
चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) से(5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी,वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणो से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा -25 के तहत दिनांक 19.07.2020 से 19.07.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित ब्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है ।राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं ।
अनुसूची
लगभग क्षेत्रफल
सार्वजनिक प्रयोज़न का वर्णन
रकवा हे.
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
भूमि का बर्णन जिला
खसरा नम्बर
7
6
5
4-
3
2
1
0.032
3/1
सेमरी
कोटर
सतना
4
0.108
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु ।
0.319
कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म०प्र०)
5
0.242
10
0.012
12
0.078
13
0.053
16
0.038
17
0.120
26
0.014
27
0.126
37
0.010
40
0.008
47
0.154
48
0.173
60
0.006
61
0.137
62
0.055
63
0.014
65
0.168
71
72
0.044
0.041
76
0.048
77
0.041
318
-0.019
319
0.019
320
0.040
326
0.040
327
0.016
332
0.028
324 4107
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
0.040.
346
0.132
351
352
0.014
0.053
353
0.134
354
0.120
380
0.045
381
0.108
382
383
0.144
-0.019
384
0.029
385
389
0.149
0.321
390
3.511 हेक्टयर
कुल योग
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है । पत्र.क्र.-443- प्रका.-भू-अर्जन- 2020-21.-
चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पंद (1 )से (5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणो से निर्धारित अवधि में भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा -25 के तहत दिनांक 30.08.2020 से 30.08.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित व्यक्त्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अंधिकृत करता हूं ।
अनुसूची
लगभग क्षेत्रफल
भूमि का बर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
रकवा हे.
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
खसरा नम्बर
7.
4
5
3
2
1
2
0.488
कोटर
घोरकाट
सतना
4
0.010
5
0.134
6 कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म ०प्र०)
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु ! ...
6
0.104
7
0.016
8
0.018
67
0.040
0.100
99
0.002
103
105
0.001
106
0.050
107
0.050
108
0.152
112
0.077
114
0.018
0.140
115/1
116
0.191 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
4108
117
0.156
118
0.145
131
0.268
0.188
133
0.186
135
0.180
136
203
0.084
207
0.120
242
0.074
243
0.216
249
0.450
250
0.190
0.672
253
0.232
268
0.012
269
277
0.096
0.372
278
0.088
279
282
0.088
284
0.122
-285
0.032
120
0.012
0.058
121
125
0.017
0.252
126
155
0.014
0.106
156
158
0.062
160
0.012
6.095 हेक्टयर
कुल योग
2. भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है । पत्र.क्र.-445- प्रका .-भू-अर्जन-2020-21.-
चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पंद (1 ) से (5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणो से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 06.09.2020 से 06.09.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं । 4109
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
अनुसूची
लगभग क्षेत्रफल
भूमि का बर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
रकवा हे .
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
खसरा नम्बर
7.
6
5
4
3
2
1
कार्यपालन यंत्री,
0.264
331
भटगवा
सतना कोटर
333
0.248
337
0.200
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु ।
देवलोंद ज़िला शहडोल (म०प्र० ) पक्का बांध संभाग क्रमांक 3
346
0.088
348
0.125
360
0.160
0.219
361
0.126
365
0.216
366
0.740
367
0.016
368
370
0.120
2.522 हेक्टयर
कुल योग
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय मे देखा जा सकता है । पत्र.क्र.-447-प्रका.-भू-अर्जन-2020-21.-
चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 )से (5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणो से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू- अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 30.08.2020 से 30.08.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित ब्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं।
अनुसूची
लगभग क्षेत्रफल
भूमि का बर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
रकवा हे.
ग्राम
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तहसील
जिला
खसरा नम्बर
7.
6
5
4
3
2
1
0.010
कार्यपालन यंत्री,
1
कोटर
सतना
बूड़ा
0.060
2
0.067
3
पक्काबांध संभाग कांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म०प्र ०)
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवॉ शाखा नहर निर्माण हेतु ।
0.228
4
0.022
11
0.110
12
0.067
49
0.104
50
0.048
51.
0.055
52
0.062
53
0.092
54
55
0.031 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 नवम्बर 2020
4110
59
61/1
61/2
61/3
61/4
62
63
70/1
70/2
72/1
82
88
89
92
93
143
144
145
160
161
162
191
203
204
205
206
207
208
8/1
[ भाग 1 0.048
0.100
0.074
0.058
0.115
0.120
0.007
0.010
0.034
0.128
0.090
0.082.
0.033
0.232
0.090
0.004
0.013
0.007
0.104
0.200
0.016
0.403
0.040
0.435
0.123
0.215
0.012
0.058
0.085
3.909 हेक्टयर
कुल योग 2. भूमिः का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागरं परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है । पत्र.क्र.-449-प्रका.-भू-अर्जन-2020-21.- चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणो से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा -25 के तहत दिनांक 06.09.2020 से 06.09.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित ब्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है।राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं । 4111
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
अनुसूची
लगभग क्षेत्रफल
भूमि का बर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
तहसील ग्राम
जिला
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
रक़वा हे.
खसरा नम्बर
7
6
5
4
3
2
1
बछौरा
265
0.011
कोटर
सतना
0.082
270
0.037
271
कार्यपालन यंत्री, पक्काबांध संभाग क्रमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म०प्र० )
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु ।
272
0.027
0.163
275
0.002
276
0.012
332
0.110
333
0.058
334
0.032
368
0.026
369
370
0.012
371
0.012
372
0.038
0.071
373
0.030
374
0.010
375
385
0.047
0.088
386
0.017
387
0.052
388
0.037
389
0.077
390
0.091
392
0.012
394
1.154 हेक्टयर
कुल योग
2. भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय मे देखा जा सकता है । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
4112
पत्र.क्र. -451-प्रका.-भू-अर्जन- 2020-21.-
चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी,वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणो से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा -25 के तहत दिनांक 20.09.2020 से 20.09.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है।राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं ।
अनुसूची
लंगभग क्षेत्रफल
भूमि का बर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तहसील
रकवा है.
ग्राम
जिला
खसरा नम्बर
7
5
6
4
2
3
.5
0.176
कार्यपालन यंत्री,
अधरवार
1 सतना कोटर
11
0.296
12
0.075
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु ।
पक्काबांध संभाग कमांक 3 देवलोंदःजिला शहडोल (म०प्र०)
13
0.139
14
0.172
15
0.076
0.020
26
0.136
92/1 /क
0.016
92/3/ क
0.066
92/3/ख
93
0.220
95
0.176
.97
0.082
98
0.146
0.090
99
0.096
100/1
0.046
100/2
0.040
100/3
102
103
0.008 0.016
114
0.006
161.
0.006
162
-0.010
163
0.372
0.066
182
183
0.051
184.
0.065
0.007
187/2
189
0.088 4113
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
190
0.046
191
0.023
0.129
192/2
194
0.033
195
0.144
202
0.005
204
0.170
205
0.108
0.075
206/1 /ख
0.167
226
229
0.097
230
0.075
231
0.212
232
0.144
233
0.043
234
0.037
239
0.052.
240
0.297
0.164
241
248
0.026
249/2
0.120
0.216
250/1
0.160.
251/1
0:007
251/2
225
0.079
5.392 हेक्टयर
कुल योग
2. भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है । पत्र.क्र.-453-प्रका.-भू-अर्जन-2020-21.-
चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) से(5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणो से निर्धारित अवधि में भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 06.09.2020 से 06.09.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है ।राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 12. द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं।
अनुसूची
लगभग क्षेत्रफल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
रकवा हे.
ग्राम
तहसील
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भूमि का बर्णन जिला
खसरा नम्बर
7
5
3
1
2
4 629
6 कार्यपालन यंत्री,
0.192
रामस्थान
सतना
रघुराज नगर
0.233
966/1 /ग
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु ।
पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म० प्र ०)
0.145
967/1/ख /1
0.570 हेक्टयर
कुल योग
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है । د [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
4114
पत्र.क्र. -455-प्रका.-भू-अर्जन-2020-21.-
चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) से(5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शितां का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणो से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा -25 के तहत दिनांक 06.09.2020 से 06.09.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है ।राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं ।
अनुसूची
लगभग क्षेत्रफल भूमि का बर्णन
रकवा हे.
तहसील
ग्राम
जिंला
खसरा नम्बर
4
5
3
2
1
0.161
उमरी
सतना
157/3/क /1/2
रघुराज नगर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
7
6
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवॉ शाखा नहर निर्माण हेतु । कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म० प्र०)
0.161 हेक्टयर
कुल योग
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है । पत्र.क्र. -457- प्रका.-भू-अर्जन-2020-21.-
चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 )से(5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता काअधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणो से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा -25 के तहत दिनांक 06.09.2020 से 06.09.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है,सभी संबन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है ।राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं ।
अनुसूची
लगभग, क्षेत्रफल भूमि का बर्णन
रकवा हे.
ग्राम
तहसील
जिला
खसरा नम्बर
5
4
3
2
1
0.020
32
कोलवार
सेमरिया
रीवा
0.010
33
0.053
34
0.039
36
0.034
37
0.022
38
0.002
40
0.002
41
0.007
42
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
7
6 कार्यपालन यंत्री,
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मंझगवॉ शांखा नहर निर्माण हेतु । पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म०प्र ०) 4115
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
0:086
43
0.086
68
0.058
73
0.018
84
0.031
86
0.035
87
0.050
88
0.008
89
0.017
90
0.018
96
0.106
97
148
0.021
149
0.048
0.104
150
0.046
168
0.062
169
0.149
171
0.101
173
0.065
174
0.013
179
0.007
180
0.167
181
0.067
182
0.058
184
1.810 हेक्टयर
कुल योग
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी.एस. कुलेश , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 नवम्बर 2020
4116
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
डिण्डौरी , दिनांक 7 अक्टूबर 2020
क्र. भू- अर्जन - 10- ( अ -82 ) -2020-21-198.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिए अधिनियम की धारा 40 के तहत् कार्यवाही चाही गई है.
अतः भूमि अर्जन पूनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा " 9 " के तहत् अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 ) की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
नगर/ग्राम
जिला तहसील /तालुक
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकवा
खसरा नम्बर
(हे. में)
(7)
(6)
(4) (5)
(3)
(1) (2)
374
0.160
डिण्डौरी
डुगरिया रैयत
0.600
परियोजना शीर्ष कार्य हेतु. खरमेर मध्यम सिंचाई
155
डिण्डौरी निजी भूमि
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी.
0.600
154
0.360
156
प.ह.नं. 129 रा. नि. मं. बम्हनी
157
0.360
0.400
146
0.460
145
0.180
153
0.480
399
0.400
152
0.400
118/1
0.200
115
0.300
484
0.230
119
0.340
400/1
0.340
123/1
0.040
132/2
0.008
353/1
2.090
127/1
0.320
127/2
118/5
0.100 4117
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
(7)
(6)
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
0.400
118/6
0.390
365/1
0.200
322/1
0.130
363/490
0.120
322/2
0.760
361/1
0.390
365/2
1.250
141/1
0.160
398
397
0.400
12.568
निजी भूमि का योग
0.500
134
0.480
161
162
0.480
130
3.690
5.150
शास. भूमि का योग
17.718
कुल योग
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय , कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन- 11- ( अ-82 )-2020-21-199.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिए अधिनियम की धारा 40 के तहत् कार्यवाही चाही गई है.
अतः भूमि अर्जन पूनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा " 9 " के तहत् अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 ) की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का विवरण
का वर्णन
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
नगर/ग्राम
जिला तहसील/तालुक
खसरा नम्बर
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकवा
(हे. में)
(7)
(6)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
0.430
63
डिण्डौरी
अण्डई रैयत
0.108
खरमेर मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु .
83
प.ह.नं. 131
डिण्डौरी निजी भूमि
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी.
0.400
93/2
रा. नि. मं.
0.400
95/1
बम्हनी
0.400
95/2
159/1
0.330
0.270
159/2 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
41.18
(7)
(6)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
2.338
निजी भूमि का योग
2.770
30
शास. भूमि
2.770
शास. भूमि का योग
5.108
कुल योग
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय , कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन - 12- ( अ -82 )-2020-21-200.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से खाना ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिए अधिनियम की धारा 40 के तहत् कार्यवाही चाही गई है.
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा " 9 " के तहत् अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाते ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 ) की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
नगर/ग्राम
जिला तहसील/तालुक
खसरा नम्बर
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकवा
(हे. में)
(7)
(6)
(5)
(4)
(1) (2)
(3)
0.830
उमरिया रैयत 70
डिण्डौरी
0.240
खरमेर मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु.
65
डिण्डौरी निजी भूमि
0.560
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी.
58/2
प.ह.नं. 141 रा. नि. मं.
552
1.130
बम्हनी
0.600
47/2
101
0.510
154
0.240
183/1
0.110
0.210
188/1
183/3
0.110
183/4
0.100
0.600
112/1
0.100
116
0.190
109/2
0.200
369
0.370
371
0.590
374/1
0.350
374/2
0.150
536/1
536/2
0.150 4119
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.100
536/3
0.100
536/4
2.610
537
0.240
533
0.300
560
0.500
538
0.260
549/1
0.380
542/1
0.380
542/2
0.310
462
0.630
456/1
0.210
456/2/1
0.200
456/2/2
0.200
456/2/3
456/3
0.600
0.720
450
0.450
440/1
0.500
440/2
0.160
416/2
0.030
423/1
408/1
1.760
425/1
0.040
0.400
426/1/1
426/1/2 0.400
0.400
426/1/3
19.220
निजी भूमि का योग
0.070
180
453
0.260
166
0.080
120
0.050
0.840
373
0.060
565
0.220
540
526
0.100
0.060
493
0.250
492
478
0.370
0.160
417
6.300
445
0.370
420
9.190
शासकीय भूमि का योग -
28.410
कुल योग
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , कार्यालय , कलेक्टर , डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
[भाग 1 4120
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
क्र. भू- अर्जन - 13- ( अ-82 ) -2020-21-201.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) सेखाना ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिए अधिनियम की धारा 40 के तहत् कार्यवाही चाही गई है.
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा " 9 " के तहत् अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाते ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 ) की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
नगर/ग्राम
जिला तहसील/तालुक
खसरा नम्बर
भू- अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हे. में)
(7)
(6)
(4) (5)
(2)
(3)
(1)
0.250
68
साल्हेघोरी रैयत
डिण्डौरी
0.600
13/1
खरमेर मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु.
डिण्डौरी निजी भूमि
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी.
0.220
45/1
प.ह.नं. 130 रा. नि. मं.
0.220
45/2
बम्हनी
0.400
46/2
8/4
0.200
8/5
0.200
17/2
0.930
17/3
0.930
0.230
17/4
0.230
17/5
17/6
0.230
0.240
17/7
4.880
निजी भूमि का योग
3.140
1
शास. भूमि
0.420
3
0.400
32
3.960
शास. भूमि का योग
8.840
कुल भूमि का योग
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय , कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन - 14-( अ -82 )-2020-21-202.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से खाना ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिए अधिनियम की धारा 40 के तहत् कार्यवाही चाही गई है.
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा " 9 " के तहत् अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाते ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 ) की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-
4121
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील/तालुक नगर/ग्राम
खसरा नम्बर निर्माण कार्य एजेंसी सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन का नाम
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हे. में)
(3)
(4)
(1) (2)
(5) डिण्डौरी
4/1/1
0.400 डिण्डौरी
खाम्ही माल
0.400
4/1/2
प.ह.नं. 132
निजी भूमि
0.180
95/2
रा. नि. मं.
बम्हनी
0.980 कुल निजी भूमि का योग-
1.360
22
शास. भूमि
4/2
0.460
508
0.270
2.090
शास. भूमि का योग
3.070
कुल भूमि का योग
(6)
(7)
खरमेर मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय , कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन- 15-( अ -82 )-2020-21-203.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से खाना ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिए अधिनियम की धारा 40 के तहत् कार्यवाही चाही गई है.
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा " 9 " के तहत् अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाते (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 ) की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील/तालुक
खसरा नम्बर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हे. में)
(2)
(3)
(4) (5) (1)
0.060
97
डिण्डौरी
साल्हेघोरी माल
0.200
124
प.ह.नं. 130
डिण्डौरी निजी भूमि
120
0.270
रा. नि. मं.
0.090
112/2
बम्हनी
123/2
0.070
107/2
0.200
0.890
निजी भूमि का योग
0.890
कुल योग
(6)
(7)
खरमेर मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग डिण्डौरी .
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय , कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. कार्तिकेयन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
4122
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 9 अक्टूबर 2020
पत्र क्र. 352 - भू-अर्जन-2020 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं.
चूंकि, भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(4) 0.303 रीवा
(2) नईगढ़ी
(3) सुमेदा कला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण
विभाग सेतु निर्माण संभाग ,
रीवा.
(6) मऊगंज कटरा मार्ग के कि. मी. 12/8 में ओड्डा नदी पर पुल एवं पहुंचमार्ग निर्माण कार्य.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इलैया राजा टी. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
उमरिया, दिनांक 20 अक्टूबर 2020
क्र. 4054- A- भू-अर्जन-2020 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची केखाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 ) एवं ( 12 ) की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ: -
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (1)
19.736 उमरिया
(2) मानपुर
27.535
2.095
पड़वार
1.447
15.208
(3) महरोई बेल्दी सलैया कुड़ी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण धारा -11 की उपधारा ( 3 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
भदार व्यपवर्तन
योजना.
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उमरिया.
(2 ) सर्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- भदार व्यपवर्तन योजना डूब क्षेत्र .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
4123
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 7 अगस्त 2020
क्र. एफ. 206- भू-अर्जन-2020. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013, संशोधन ( क्रमांक एक , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख ) तहसील-नागौद
(ग) नगर/ग्राम- पिपरी
(घ) क्षेत्रफल-3.200 हेक्टेयर
आराजी नं.
प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
252/2/1/1
0.070
252/1/1
0.184
14/1/1
0.083
15/1
0.012
16/1
0.217
17/1/2
0.148
0.148
17/1/1
0.020
9/1/1
8/1/1
0.293
46/275/1/1
0.012
47/1
0.038
0.032
48/1/1
49/1/1
0.223
0.219
49/2/1
49/277/1
0.154
0.024
53/1
0.008
54/1/1
0.003
54/2/1
53/2/क/ 1
0.162
0.013
63/1
0.087
62/1
0.116
61/1/1
64/1
0.002
0.055
65/1/1
(1)
(2)
65/2
0.004
86/1/1
0.009
87/1/1
0.088
86/2/1
0.011
87/2/1
0.202
83/2
0.004
82/2
0.002
84/1
0.193
0.042
85/1
67/1/1
0.024
68/1/1
0.118
69/1/1/1
0.165
0.015
69/2
3.200
निजी खाता भूमि योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- उप मुख्य अभियंता ( निर्माण- II ) , पश्चिम मध्य रेलवे सतना द्वारा ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि. मी. ) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
सतना, दिनांक 13 अगस्त 2020
क्र. एफ. 223 - भू-अर्जन-2020. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- नागौद
(ग ) नगर/ग्राम- बारापत्थर
(घ) क्षेत्रफल-0.865 हेक्टेयर
आराजी नं.
प्रभावित रकबा (हेक्टर में) (1)
(2)
143
0.018
8/2/2
0.006
0.043
8/1/1
0.134 4124
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 नवम्बर 2020
(2)
(1)
0.043
8/2/1/1
0.134
17/1/2/1
18/2/1
0.164
18/3/1/1
0.153
0.102
18/1/1
0.023
19/3/1
0.025
19/3/2
0.020
19/3/3/1
0.865
निजी खाता भूमि योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- उप मुख्य अभियंता ( निर्माण- II ) , पश्चिम मध्य रेलवे सतना द्वारा ललितपुर - सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा- खजुराहो (541 कि. मी. ) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
सतना, दिनांक 19 अगस्त 2020
क्र. 226 - भू-अर्जन-2020.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-(म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- नागौद
(ग ) नगर/ग्राम-डाम्हा
(घ) क्षेत्रफल-1.891 हेक्टेयर
आराजी नं.
प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.040
402/2/1
402/2/2/2
0.100
0.040
402/3/1
0.014
88/3/1
0.093
88/1/1
0.014
263/1
0.020
262/1
0.014
102/1
0.005
103/1
0.125
261/2/3/1
(1)
(2)
0.024
261/1क/2
0.004
261/1क/3/1
0.005
261/1 क/3/2
0.005
261/1 क/3/3
0.005
261/1क/3/4
0.005
261/1 क/3/5
0.024
261/1क/4
0.110
261/1 क/1
0.008
260/1 क/ 1
0.130
261/1 ख/ 1
0.016
123/1
258/1
0.126
0.060
256/1/1
254/2/1
0.030
0.018
253
0.065
165/1
0.055
166/1
0.010
167
168
0.015
0.016
169/1
0.008
186/1
0.002
187/2/1
0.002
187/2/2
0.004
187/1
0.077
184/क/ 1
0.077
184/ख/1
0.004
185/क/ 1
172/1/1
0.035
172/2/1
0.091
0.070
173/2/1
0.010
173/3/क
171/1 /ख
0.030
0.004
171/2/ख/4/ 1 क/1 /1
0.004
171/2/ख/4/ 1 क/2
0.004
171/2/ख/4/1 /3
0.004
171/ 2/ख/4/1 क/4
0.130
261/11/1
0.004
171/2/ख/4/1 क/1 /5
0.004
171/2/ख/4/1/2
0.004
171/2/ख/4/1 /3
0.004
171/2/ख/4/3/1/4
0.004
171/2/ख/4/4/1/3
0.004
171/2/ख/4/ 4/ 1 / 4
0.004
171/2/ख/4/4/ 1 / 5
0.004
171/2/ख/4/5/1/3
0.004
171/2/ख/4/5/1/4
0.005-
171/2/ख/4/5/1/2
0.002
187/3/1/2 4125
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.002
187/3/1/3
0.002
187/3/1/4
0.002
187/3/1/5
0.002
187/3/2/1
0.002
187/3/2/2
0.002
187/3/2/3
0.002
187/3/2/4
0.002
187/3/2/5
0.008
391/1
0.006
394/2क/1/2
0.006
394/2क/1/3
0.006
394/2क/1/4
0.005
394/2क/1/5
0.006
394/2क/1/6
0.005
394/2क/1/7
0.005
394/2क/1/8
0.005
394/2क/1/9
0.005
394/2क/1/10
0.005
394/2क/1/11
0.006
394/2क/1 /12
0.006
394/2क/1 /13
0.006
394/2क/1/14
भूमि योग 1.891
निजी खाता
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- उप मुख्य अभियंता ( निर्माण- II ) , पश्चिम मध्य रेलवे सतना द्वारा ललितपुर - सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि. मी. ) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. 227 - भू- अर्जन- 2020.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- नागौद
(ग) नगर/ग्राम-नामतारा
(घ) क्षेत्रफल-0.612 हेक्टेयर
आराजी नं .
प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.045
241/1/1/1 क
(2)
(1)
0.010
246/2/8
0.006
246/2/7
0.002
246/2/9
0.141
245/1/1
0.061
229/1/1
0.041
244/1/1/1
0.016
244/1/1/2
0.016
244/1/1/3
0.016
244/1/1/4
0.017
244/1/1/5
0.044
244/1/1/6
0.016
241/1/1/1/2
0.006
241/1/1/1/4
0.009
241/1/1/1/5
0.009
241/1/1/1/6
0.015
241/1/1/1/7
0.009
241/1/1/1/10
0.009
241/1/1/1/11
0.009
241/1/1/1/12
0.005
241/1/1/1/13
0.009
241/1/1/1/14
0.009
241/1/1/1/15
0.009
241/1/1/1/16
0.009
241/1/1/1/18
0.009
241/1/1/1/20
0.009
241/1/1/1/21
0.009
241/1/15
0.003
241/1/16
0.011
241/1/17
0.009
241/1/20
0.013
241/1/22
0.002
241/6
0.002
241/7
0.003
241/8
0.004
241/12
0.612
निजी खाता भूमि योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है -उप मुख्य अभियंता ( निर्माण- II ) , पश्चिम मध्य रेलवे सतना द्वारा ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि. मी. ) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय कटेसरिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
4126
[भाग 1 कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा , जिला - खण्डवा , मध्यप्रदेश
खण्डवा , दिनांक 21 अक्टूबर 2020 पत्र क्र. - 2833- रीडर- 1-2020.
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2 ) }
क्रमांक 0798 / बी-121 / 2020-21 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक- 01 ग्राम- सुडवाडिया, प.ह.न 44 , तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा से टेल (ग्राम- सिवना, प.ह.न 66, तहसील एवं जिला- खण्डवा) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- माथनी, प.ह.न 62, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करनें के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा , जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
2
3
5
1
0.035
189
खण्डवा
खण्डवा ग्राम- माथनी,
प.ह.न 62
0.084
190
0.036
186
185
0.030
0.020
196/1 4127
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5 1
2
3
198
0.051 खण्डवा खण्डवा
271/1
0.023
ग्राम- माथनी,
प.ह.न 62
282/2
0.016
0.026
271/2
0.023
271/3
0.022
271/4
0.029
282/1
0.015
271/5
272
0.083
0.010
280
0.009
273
0.070
279
0.164
264/1
248/1
0.071
0.817
19
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
4128
पत्र क्र. -2832- रीडर- 1-2020 .
प्ररुप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
कमांक 0797/ बी-121 /2020-21 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 01 ग्राम सुडवाडिया, प.ह.न 44, तहसील हरसूद, जिला- खण्डवा से टेल (ग्राम- सिवना, प.ह.न 66, तहसील एवं जिला- खण्डवा) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- बलदुआ डोंगरी, प.ह.न 62, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर , जिला- खण्डवा (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.013
39/1
खण्डवा
खण्डवा
0.035
38
ग्राम- बलदुआ
डोंगरी,
प.ह.न 62
0.171
34/1
0.008
79/2
0.022
79/3 4129
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक.
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.031
79/4
खण्डवा खण्डवा
0.012
79/5
0.031
83/1
ग्राम- बलदुआ
डोंगरी,
प.ह.न 62
0.025
83/2
0.034
83/3
0.043
84
0.043
99
0.044
100
0.029
101
0.013
106
0.032
110/2
0.025
112/1
0.034
108/1
0.009
112/4
0.028
112/2
0.046
140
0.061
132
0.010
131
23
0.799
कुल योग
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 नवम्बर 2020
4130
पत्र क्र. -2834- रीडर- 1-2020 .
कमांक- 0796/बी-121 /2020-21 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक- 01 ग्राम- सुडवाडिया, प.ह.न 44, तहसील हरसूद, जिला- खण्डवा से टेल (ग्राम- सिवना, प.ह.न 66 , तहसील एवं जिला- खण्डवा) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- बेनपुरा कुरवाड़ा, प.ह.न 63, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदानगर, जिला खण्डवा (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमिं के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
0.022
104
खण्डवा
खण्डवा
ग्राम- बेनपुरा
0.034
105
कुरवाड़ा, प.ह.न 63 ,
0.031
106
0.015
107
0.173
113 4131
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.064
144
खण्डवा
खण्डवा
0.052
145
0.056
149
ग्राम- बेनपुरा कुरवाड़ा, प.ह.न 63,
0.029
150/2
0.025
150/1
0.027
152
0.020
154/4
0.012
154/3
0.016
154/1
0.008
154/2/1
0.008
154/2/2
0.008
154/2/3
0.008
154/2/4
0.608
18
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
4132
पत्र क्र.- 2835-रीडर- 1-2020.
कमांक 0793 / बी-121 /2020-21 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक - 01 ग्राम- सुडवाडिया, प.ह.न 44, तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा से टेल (ग्राम- सिवना, प.ह.न 66, तहसील एवं जिला- खण्डवा) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- सुरगांव बंजारी, प.ह.न 61 , तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
2
3
1
0.020
503
खण्डवा
खण्डवा
ग्राम- सुरगांव बंजारी ,
0.014
511
प.ह.न 61
0.031
510/5
0.039
509
0.088
686/3 4133
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक.
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.006
686/2
खण्डवा
खण्डवा
0.030
677/4
0.025
677/3
ग्राम- सुरगांव
बंजारी,
प.ह.न 61
0.025
677/2
0.010
677/1
0.024
679
0.145
678
0.028
713
0.033
712
0.040
711/2
0.068
717/1
0.059
718
0.058
742
0.032
737/2
0.031
736/4
0.042
736/3
0.006
736/1
0.067
729/2
728
0.039
0.037
729/1
0.029
730/1
0.040
614/4
0.045
730/2
0.030
614/2
0.016
614/3/1
0.030
606/3
0.067
606/1
1.254
32
कुल योग
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
4134
पत्र क्र. -2836- रीडर- 1-2020 .
कमांक- 0789/ बी-121 /2020-21 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर , प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम कोटवाड़ा, प.ह.न 59, तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (C) में जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़िया तुला, प.ह.न 69, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.086
63
खण्डवा
ग्राम- बड़िया
खण्डवा
0.054
तुला,
77
प.ह.न 69
0.024
78
79/3
0.010
0.060
79/4
A 4135
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
1
3
2
0.070
80
खण्डवा
खण्डवा
0.011
85
0.058
84
ग्राम- बड़िया
तुला,
प.ह.न 69
0.015
195
0.056
186
0.005
185
0.026
184
0.004
183
0.005
182
0.007
181
0.005
180
0.006
179
0.004
178
0.023
177
0.018
176/2
0.023
175
0.011
173
0.009
171
0.006
168
0.011
169
0.034
166
0.058
164/1
0.019
162
0.011
160/1
0.011
160/2
0.011
160/3
0.056
157
0.807
32
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 नवम्बर 2020
[भाग 1 4136
पत्र क्र.-2838- रीडर- 1-2020 .
कमांक 0804/ बी-121 /2020-21 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम कोटवाड़ा, प.ह.न 59 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक- 2 (C) में जल परिवहन हेतु ग्राम- पलकना, प.ह.न 58, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
खण्डवा
खण्डवा
ग्राम-
97
0.007
पलकना,
108
0.050
प.ह.न 58
109
0.031
110
0.020
116
0.054 4137
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
0.020
117/2
खण्डवा
खण्डवा
128/3
0.016
0.022
128/2
ग्राम-
पलकना,
प.ह.न 58
0.017
128/1
117/1
0.011
0.008
127/2
0.015
124/1
0.004
124/2
0.020
124/3
0.017
123/2
0.019
123/1
0.026
122/2
121/3
0.023
0.041
121/1
0.071
120/1
0.079
162/1
0.040
174
0.039
175/1
0.065
180
0.040
190/2
190/3
0.045
0.034
191/1
0.006
53
0.020
51
52
0.002
50
0.036
0.005
195/1
0.025
195/3/3
195/2/2
0.025
0.025
195/2/1
0.032
196/1
0.080
249
0.074
201
0.047
209
friar
0.003
211/3
खण्डवा
खण्डवा
0.037
212/2
0.033
212/1
ग्राम-
पलकना,
प.ह.न 58
0.024
219
0.025
220
0.023
225/2
0.038
226
0.041
227/2
1.435
47
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
4138
पत्र क्र.-2837- रीडर- 1-2020.
कमांक 0790/ बी-121 /2020-21 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम- कोटवाड़ा, प.ह.न 59 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (C) में जल परिवहन हेतु ग्राम- मुन्दवाड़ा, प.ह.न 69, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
खण्डवा
ग्राम-
52/2
0.021
55/2
0.087
मुन्दवाड़ा,
प.ह.न 69
87
0.012
88
11
78
0.045
अधिकारी
80/1
0.003 4139
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बरं 2020
भाग 1 ]
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.043
80/2
खण्डवा
खण्डवा
0.030
81
0.003
83
ग्राम-
मुन्दवाड़ा,
प.ह.न 69
82
0.065
0.027
69/2
0.030
68
128
0.013
0.023
129/1
129/2
0.058
147
0.084
0.073
145/1
0.083
141
0.102
142
0.043
145/2
0.043
145/3
0.002
145/4
0.088
144
0.017
175
0.035
176/2
0.007
176/3
0.020
146/1
146/2
0.115
146/3
0.083
0.095
166/1
166/2
0.087
166/3
0.116
0.387
186
0.160
264
266
0.185
2.285
34
कुल योग
4140
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 नवम्बर 2020
[भाग 1 पत्र क्र. -2839- रीडर- 1-2020 .
कमांक 0807/बी-121 /2020-21 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर , प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम- जामली मुन्दी, प.ह.न 49 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक- 2 (A) में जल परिवहन हेतु ग्राम- फतेहपुर मुन्दी, प.ह.न 49 , तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची ::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
1
3
4
5
खण्डवा
खण्डवा
ग्राम-
319
0.146
318/1
0.035
फतेहपुर मुन्दी,
प.ह.न 49
228
0.025
316/1
0.040
315/1
0.021
अधिकारी 4141
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
जिला
तहसील
खसरा
क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
4
2
3
5
314/1
0.090 खण्डवा
खण्डवा
ग्राम-
0.013
313/1
312/4
0.014
फतेहपुर मुन्दी,
प.ह.न 49
0.012
312/3
0.024
312/1
0.025
311/5
0.015
311/4
0.028
311/1
310/4
0.019
0.010
310/1
297
0.037
0.014
298/1
0.022
298/4
299
0.035
298/2
0.029
303/1
0.064
21
0.718
कुल योग
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
4142
पत्र क्र.- 2840- रीडर- 1-2020 .
दिनाँक 23 दिसंबर , 2019
प्रशनांश जिसका उत्तर अपेक्षित है।
प्रश्नकर्ता का नाम
प्रश्न संख्या एवं क्रमांक
डॉ. मोहन यादव
अता.प्र.सं.42 ( क्र. 405)
भांग ( क ) एवं ( ख , ग ) की जानकारी
पूर्ण जानकारी अता.प्र.सं .100 ( क्र . 1301)
श्री भूपेन्द्र सिंह
पूर्ण जानकारी
श्री मनोहर ऊंटवाल
अता.प्र.सं .121 ( क्र . 1544)
भाग [ ख ] एवं [ घ ] की जानकारी
श्री प्रताप ग्रेवाल
अता.प्र.सं. 162 ( क्र . 1937)
श्री अरविंद सिंह भदौरिया
पूर्ण जानकारी अता.प्र.सं.228 ( क्र . 2078) 4143
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
3
4
5
1
288/1
0.063 खण्डवा
खण्डवा
0.039
294/5
0.062
294/4
ग्राम- जामली
मुन्दी,
प.ह.न 49
0.086
294/6
0.068
294/3
289/1
0.060
0.045
293/2
0.019
289/4
0.051
293/3
0.019
289/5
0.041
293/4
0.011
294/2
295/18
0.021
290
0.024
0.054
285
0.016
281/3
0.059
287/5
0.052
286
245
0.127
0.038
10/2
25
1.105
कुल योग
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
4144
पत्र क्र. - 2841 - रीडर- 1-2020 .
कमांक 0791 / बी-121 /2020-21 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम गोकुलगांव , प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक- 2 ( B ) में जल परिवहन हेतु ग्राम- गोकुलगांव, प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा - 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
4
3
5
0.005
7/1
खण्डवा
खण्डवा
ग्राम-
0.032
23
गोकुलगांव,
0.042
24/1
प.ह.न 71
0.020
25/1
25/2
0.018
0.013
26
6
0.130
कुल योग
4145
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
पत्र क्र. - 2842- रीडर- 1-2020.
कमांक- 0803 / बी-121 /2020-21 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- गोकुलगांव, प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (B ) में जल परिवहन हेतु ग्राम- ढोंढवाड़ा, प.ह.न 54, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
1
2
3
0.077
खण्डवा
खण्डवा
548
ग्राम-
0.072
554
प.ह.न 54 ढोंढवाड़ा,
0.017
553/1
0.007
580/3
0.019
553/3 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
[भाग 1 4146
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
2
4
3
1
खण्डवा
खण्डवा
0.008
580/5
0.019
553/4
ग्राम-
ढोंढवाड़ा,
प.ह.न 54
0.007
580/4
0.037
553/5
0.010
580/2
0.015
553/2
0.019
578
0.024
584/1/1
0.018
579
0.012
580/1
0.016
597/1
597/2
0.015
597/3
0.023
592
0.015
594
0.035
593
0.028
603/1
0.024
605/3
0.009
604/1
0.012
604/2
0.013
604/3 4147
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
2
1
3
खण्डवा
खण्डवा
0.026
605/4
0.028
605/1
ग्राम-
ढोंढवाड़ा,
प.ह.न 54
0.042
610/1
0.008
609/1
0.028
610/2
0.018
611
0.008
612/2
0.006
612/1/1
612/1/2
0.011
0.008
614
0.009
615
0.010
655/2
0.048
663
0.047
711/1
0.016
658
0.084
662
0.034
711/2
0.982
42
कुल योग
[भाग 1 4148
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
पत्र क्र. -2843- रीडर- 1-2020.
कमांक 0792/ बी-121 / 2020-21 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- गोकुलगांव, प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (B) में जल परिवहन हेतु ग्राम- बमनगांव भीला, प.ह.न 56, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -25 , नर्गदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
1
2
3
335/2
खण्डवा
खण्डवा
ग्राम-
0.019
335/3
0.052
334
बमनगांव भीला,
0.022
352/1
प.ह.न 56
0.010
357 4149
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
356/1
0.018
ग्राम-
खण्डवा
खण्डवा
0.026
355/3
0.005
555/3
0.016
355/2
बमनगांव
भीला,
प.ह.न 56
0.018
353
0.053
352/2
0.059
351
0.018
348/2
0.065
350/1
0.035
349
0.051
259/1
0.076
258/2
0.012
254
0.011
219/1
0.026
213/2
0.029
219/2
0.006
220/2
0.095
220/1
0.073
222/1
0.028
239
0.012
238/2
0.077
237
0.012
234/2
0.046
235
0.009
213/1
0.010
214/1
0.052
214/2
0.040
208/1
0.043
208/2
0.044
208/3
0.030
174/2
0.066
176
26
0.010
0.066
30
660/2
0.030
0.086
659/2
0.037
659/1
657
0.043
664
0.048
Prior [भाग 1 4150
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
1
3
0.022
651
खण्डवा
खण्डवा
650
0.030
668/3
0.038
0.016
332
ग्राम-
बमनगांव
भीला,
प.ह.न 56
0.050
331/2
0.026
551
0.088
557
0.024
555/2
0.032
555/1
0.016
554
538
0.082
524
0.080
0.036
518
0.024
503/4
506
0.072
500/1
0.022
0.022
500/2
0.017
499/1
0.021
499/2
0.060
501/4
0.056
501/3
0.026
448/1
0.050
447/1
0.008
435
0.024
436
0.064
437
442
0.074
21/3
0.013
0.005
21/2
0.005
21/4
2.687
73
कुल योग
4151
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
पत्र क्र.-2844- रीडर- 1-2020.
कमांक 0800 / बी-121 /2020-21 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत इंदिरासागर रिजरवायर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक -01 ग्राम- सुडवाडिया, प.ह.न 44 , तहसील हरसूद, जिला- खण्डवा से ग्राम- जावर , प.ह.न 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- धनगांव, प.ह.न- 59, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
3
4
1
5
खण्डवा
खण्डवा
329
0.241
ग्राम- धनगांव,
प.ह.न- 59
332/2
0.058
333
0.041
334
0.064
0.006
269 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
4152
[ भाग 1 जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
1 खण्डवा
2 खण्डवा
272
0.054
ग्राम- धनगांव,
प.ह.न- 59
0.005
273
0.004
274
275
0.011
0.038
283
0.036
284
0.029
285/2
285/1
0.027
0.021
279
0.051
278
0.034
287
0.085
159
0.041
91/2
0.041
91/3
0.060
103/1
0.049
103/2/1
0.013
103/2/2
102/1
0.042
102/2
0.049
0.025
102/3/1
0.025
102/3/3 4153
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
1
2
3
खण्डवा
खण्डवा
0.027
82
ग्राम- धनगांव,
प.ह.न- 59
81
0.037
70
0.044
0.050
69
0.034
94/1
0.018
94/2
0.018
93
90
0.034
45
0.063
44
0.079
0.006
43/1
0.033
40/1
40/2
0.033
0.033
40/3
0.040
430/1
430/2
0.040
0.036
431
432
0.158
44
1.933
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
4154
[ भाग 1 पत्र क्र.- 2845- रीडर- 1-2020 .
क्रमांक 0794/ बी-121 /2020-21 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत इंदिरासागर रिजरवायर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक -01 ग्राम- सुडवाडिया, प.ह.न 44 , तहसील - हरसूद , जिला- खण्डवा से ग्राम- जावर , प.ह.न 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- सुरगांव बंजारी, प.ह.न 61 , तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदानगर , जिला- खण्डवा (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
4
5
1
3
खण्डवा
खण्डवा
112/4
0.040
ग्राम- सुरगांव
बंजारी ,
117/2
0.024
प.ह.न 61
117/3
0.032
117/6
0.017
0.043
117/4 4155
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
0.082
117/5
खण्डवा
खण्डवा
0.086
120
0.072
125
ग्राम- सुरगांव
बंजारी,
प.ह.न 61
0.026
127/1
127/2
0.022
0.025
127/3
148
0.030
0.056
152
0.024
156
0.015
488/1
0.002
498
0.082
499
502
0.059
503
0.044
0.134
511
0.022
515
0.070
516
0.157
519
520/1
0.009
0.026
528/2
538/1
0.039
26
1.238
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
[ भाग 1 4156
पत्र क्र. - 2846- रीडर- 1-2020 .
कमांक- 0805 / बी-121 /2020-21 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत इंदिरासागर रिजरवायर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक -01 ग्राम- सुडवाडिया, प.ह.न 44 , तहसील- हरसूद , जिला- खण्डवा से ग्राम- जावर, प.ह.न 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक-1 एवं पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम- जामली मुन्दी, प.ह.न 49, तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (A) में जल परिवहन हेतु ग्राम- गोहलारी , प.ह.न 59 , तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
5
1
3
4
0.014 खण्डवा
खण्डवा
13/2
ग्राम- गोहलारी,
29
0.064
प.ह.न 59 ,
0.040
30
33/2
0.022
32/2
0.056 4157
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
भाग 1]
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
1
3
4
5 खण्डवा
खण्डवा
28/2
0.040
27
0.036
ग्राम- गोहलारी, प.ह.न 59 ,
0.010
33/1
34/1
0.024
35/2
0.032
35/4
0.085
0.030
7
0.023
10/1
0.062
5
4/1
0.040
3/3
0.010
3/2
0.035
0.012
17
18
0.635
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
4158
[ भाग 1 पत्र क्र.-2847-रीडर- 1-2020.
कमांक- 0795 / बी-121 /2020-21 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम गोकुलगांव, प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक- 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 05 में जल परिवहन हेतु ग्राम- ढोरानी, प.ह.नं. 50 , तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदानगर , जिला- खण्डवा (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
3
4
1
2
0.010
खण्डवा
620
खण्डवा ग्राम- ढोरानी , प.ह.न 50
0.075
619/1
614/4
0.076
0.070
614/2
0.076
614/3 4159
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
2
3
1
438
0.041 खण्डवा
खण्डवा
439
0.051
ग्राम- ढोरानी,
प.ह.न 50
0.018
440/3
0.025
429/1
0.028
363/1
0.070
363/2/1
0.027
374/2
374/3
0.045
0.043
374/5
372
0.044
0.009
334
382
0.030
0.036
323
0.011
322
0.026
324
0.014
325/2
326
0.037
0.021
320
302/1
0.055
0.028
302/2
0.032
303/3
0.060
301
1.058
27
कुल योग
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
4160
पत्र क्र.-2848- रीडर- 1-2020.
कमांक 0806/ बी-121 /2020-21 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- गोकुलगांव, प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक- 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 41 , 64 एवं 70 में जल परिवहन हेतु ग्राम- खेड़ीकित्ता, प.ह.न 52, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा , जिला -खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
खण्डवा
ग्राम-
451
0.029
खण्डवा
खेड़ीकित्ता,
0.016
452
प.ह.न 52,
0.084
450
0.056
448
446
0.024 4161
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
खसरा
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
4
2
3
5
खण्डवा
ग्राम-
खण्डवा
444
0.012
0.022
445
खेड़ीकित्ता, प.ह.न 52,
0.043
411/1
404
0.018
201
0.047
0.064
200/3
0.088
199/5
0.086
199/4
0.010
199/7
199/6
0.018
0.012
199/3
0.039
193/1
0.030
193/2
0.014
193/3
185/1
0.008
0.060
183/2
0.056
155/2
154/2
0.074
0.015
151
0.041
158/1/1/1
0.025
158/2
0.045
131/2
0.011
132
0.047
133
0.012
135
136/3
0.031
136/2
0.019
136/1/1
0.011
121/1
0.061 4162
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
[भाग 1 जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
4
3
5
खण्डवा
खण्डवा
0.017
256/1/1
255/3
0.012
ग्राम- खेड़ीकित्ता, प.ह.न 52 ,
0.020
255/2
255/1
0.021
0.050
254
248/1
0.055
0.051
248/2/2
0.044
237
64/1
0.091
64/2
0.031
63/1
0.050
0.081
71/1
0.028
57/1/1
0.084
55/1/1
50
0.028
1.891
49
कुल योग
4163
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
पत्र क्र.-2849-रीडर- 1-2020.
क्रमांक 0801 / बी-121 /2020-21 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्दहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम गोकुलगांव, प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक- 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-05 , 41 व 58 में जल परिवहन हेतु ग्राम- पिपल्याफुल, प.ह.न 51 , तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा , जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
1
3
4
5
खण्डवा
खण्डवा
ग्राम-
108
0.032
109
0.043
पिपल्याफुल,
प.ह.न 51
103
0.007
101
0.041
100
0.007 4164
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
[ भाग 1 जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
4
3
5
खण्डवा
खण्डवा
0.020
ग्राम-
114/1
0.025
114/2
पिपल्याफुल,
प.ह.न 51
0.035
114/3
0.022
98/3
0.009
115
0.076
97
96
0.020
95
0.015
69/3
0.008
69/4
0.040
0.027
79
78
0.052
77
0.004
71/1
0.035
76/2
0.030
0.038
75/2
75/1
0.049
651/1
0.033
0.056
651/4
651/2
0.006
0.028
647
646
0.019
644
0.015
589/2
0.023
630
0.072
632
0.075
627
0.044
0.045
604/3
604/2
0.040
Air 4165
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
4
1
3
5
0.035
586
खण्डवा
खण्डवा
0.036
587
585
0.018
ग्राम-
पिपल्याफुल,
प.ह.न 51
588/2
0.027
0.026
588/1
577/3
0.031
590/3
0.059
590/4
0.017
550
0.049
0.056
549
548
0.045
540
0.020
538
0.012
0.009
539/1
0.022
529/4
536/1
0.004
533
0.041
0.013
381/1
0.008
381/2
382
0.005
380
0.023
379
0.023
583/3
0.053
583/5
0.058
584
0.037
59
1.818
कुल योग
4166
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 नवम्बर 2020
[भाग 1 पत्र क्र.- 2851 - रीडर - 1-2020.
कमांक- 0802 / बी-121 / 2020-21 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर , प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम- कोटवाड़ा , प.ह.न 59, तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक- 2 (C) की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक -16 में जल परिवहन हेतु ग्राम- पिपलकोटा, प.ह.न 47, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर , जिला- खण्डवा (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
खण्डवा
खण्डवा
362/1
0.018
ग्राम-
पिपलकोटा,
प.ह.न 47
01
0.018
कुल योग
4167
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
भाग 1 ]
पत्र क्र. - 2850- रीडर- 1-2020.
कमांक- 0808 / बी-121 /2020-21 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम- जामली मुंन्दी, प.ह.न 49 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक- 2 (A) की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक -10 में जल परिवहन हेतु ग्राम- सहेजला, प.ह.न 46, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र . ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा -3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा - 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
खण्डवा
खण्डवा
0.010
127/1
ग्राम- सहेजला,
128/1
0.015
प.ह.न 46
0.019
128/2
128/3
0.019
0.020
129/1 4168
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2020
[भाग 1 जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
4
3
5
खण्डवा
खण्डवा
129/2
0.015
129/3
0.012
ग्राम-
सहेजला,
प.ह.न 46
129/4
0.013
124
0.042
0.012
123/1
123/2
0.041
122/2
0.022
201/4
0.039
201/3
0.039
201/2
0.100
200
0.023
0.089
199/1
198/1
0.025
666/2
0.025
0.580
19