शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक459]
भोपाल , बुधवार, दिनांक 25 नवम्बर 2020- अग्रहायण 4, शक 1942
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
निर्वाचन भवन
58 , अरेरा हिल्स, भोपाल , मध्यप्रदेश-462 011
भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2020
आदेश
क्र.- एफ- 70- PN-09-2020- तीन-558.- मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 50- क में यह उपबंधित है कि "निर्वाचनों में मतदान मशीनें " द्वारा मतदान में मत ऐसी रीति से डाले और रिकार्ड किये जायेंगे जैसे कि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्दिष्ट करें.
2. आयोग ने त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2020-21 के लिये आयोग के पास उपलब्ध ई.व्ही. एम. के आधार पर यह निर्णय लिया है कि पंचायतों के आम निर्वाचन 2020-21 में मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के अधीन निर्धारित रीति से जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के पद हेतु इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों के माध्यम से मत डाले जायेंगे और रिकार्ड किये जायेंगे तथा जैसा कि इस विषय पर आयोग द्वारा समय- समय पर अनुपूरक अनुदेश जारी किये गये हैं.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश से. हस्ता./- ( डी. व्ही. सिंह ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020.