ध्यप्र
शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, बुधवार, दिनांक 25 नवम्बर 2020- अग्रहायण 4, शक 1942
क्रमांक 460]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 25 नवम्बर 2020
क्र.- एफ- ए- 3-49-2020-1- पांच-(64).- राज्य सरकार , मध्यप्रदेश वेट ( संशोधन ) अधिनियम, 2020 ( सन् 2020 का क्रमांक 18) ( जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 1 की उपधारा (2 क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 29 जनवरी 2018 को उस तारीख के रूप में, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 2 के उपबंध प्रवृत्त हुए माने जावेंगे नियम करती है :
परन्तु, यह कि किसी पंजीयत व्यवसायी द्वारा , इस संशोधन के प्रतिकूल, तत्कालीन प्रावधानों के अनुसार, इस अधिसूचना के प्रकाशन कीतारीख से पूर्व की तारीख तक कर संग्रहित किया गया हो, तो उक्त राशि का भुगतान, शासकीय कोषालय में किया जावेगा तथा उक्त व्यवसायी को उक्त राशि का प्रतिदाय नहीं किया जावेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 25 नवम्बर 2020
क्र.- एफ- ए- 3-49-2020-1- पांच भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ- ए- 3-49-2020-1-पांच-(64), दिनांक 25 नवम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव.
919 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर 2020
920
Bhopal , the 25th November 2020
No. F A- 3-49-2020-1 - V- (64). In excercise of the powers conferred by sub - section 2(a) of Section 1 of the Madhya Pradesh Vat (Amendment) Act , 2020 (18 of 2020), ( hereafter in this notification referred to as the said Act ) , the State Government , hereby, appoints the 29th day of January, 2018 as the date on which the provision of Section 2 of the said Act, shall be deemed to have come into force:
Provided that where a registered dealer has collected tax, contrary to this amendment , as per prevalent provision prior to the date of publication of this notification, the same shall be deposited in Government Treasury and shall not be refunded to such dealer.
By order and in the name ofthe Governor of Madhya Pradesh ,
RATNAKAR JHA, Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020.