मध्यप्र
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, गुरुवार, दिनांक 26 नवम्बर 2020-अग्रहायण 5 , शक 1942
क्रमांक 461 ]
जेल विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 26 मवम्बर 2020
क्र. एफ 14-09-2020- तीन-जेल-बंदी ( मध्यप्रदेश संशोधन ) अधिनियम, 1985 की धारा 31 - ड़ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, अधिसूचना क्रमांक एफ 14-09-2020- तीन- जेल , दिनांक 22 सितम्बर, 2020 को प्रकाशित को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश बंदी छुट्टी नियम, 1989 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में, नियम 4 - घ में, उप - नियम ( 3 ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्ः- " ( 3 ) प्राकृतिक आपदा और महामारी की दशा में आपात छुट्टी- उपरोक्त उप- नियम ( 1 ) और ( 2 ) में किसी बात के होते हुए भी , महामारी के खतरे, प्राकृतिक आपदा जैसी आपात स्थितियों की दशा में या किसी अन्य परिस्थिति में, जो जेल के बंदियों की जनसंख्या को तत्काल कम करने का समर्थन करती है, उपयुक्त मामलों में बंदी को एक बार में अधिकतम 300 दिवस के लिए आपात छुट्टी की पात्रता होगी, ऐसे बंदी द्वारा जेल के बाहर व्यतीत की गई इस आपात छुट्टी की अवधि की गणना , बंदी के कुल दण्डादेश की अवधि में सम्मिलित की जाएगी. " .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज खत्री, उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020.