मध्यप्रदेश शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 27 नवम्बर 2020-अग्रहायण 6, शक 1942
क्रमांक 463]
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2020
क्र. डी- 15-63-18 - चौदह- 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 19 ( 1 ) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , दिनांक 14 नवम्बर 2020 से दिनांक 14 फरवरी 2021 तक अधिसूचित कृषि उपजों की कीमत के प्रत्येक 100/- रुपये पर वर्तमान मंडी फीस रुपये 1.50/- के स्थान पर रुपये 0.50/- नियत करती है .
यह आदेश दिनांक 14 नवम्बर 2020 से लागू होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजीत केसरी , प्रमुख सचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020.